मध्यप्रदे श शा
शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 172]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 मार्च 2021- चैत्र 5 , शक 1943
लोक सेवा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2021
क्र. एफ - 2-14-2021- लोसेप्र - इकसठ - 1- पी.एस.जी. - 45.- मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010 ) की धारा 3 के तहत विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग की निम्न सेवा हेतु पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 2- 4-2021 - लोसेप्र- इकसठ - 1- पी.एस.जी. -45 , दिनांक 20 जनवरी , 2021 एवं अधिसूचना क्रमांक एफ 2-13-2012- लोसेप्र- इकसठ - 1- पी.एस.जी. , दिनांक 22 मई, 2020 को अधिक्रमित करते हुए मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य सरकार , एतद्वारा विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय- सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय- सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात:-
मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम , 2010 की धारा 3 के तहत विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी
विभाग की सेवा
सेवाएँ
सेवा क्र.
द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम
पदाभिहित अधिकारी का पदनाम
(7)
प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गयी समय-सीमा (6)
(5)
(3)
(2)
सेवा प्रदान करने की निश्चित समय- सीमा (4)
(1)
45.9
15कार्य दिवस
जिला कलेक्टर
संभागीय आयुक्त
प्रमुख सचिव विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग
शासकीय भूमि के लिए-45 कार्य दिवस निजी भूमि के लिए-03 कार्य दिवस
मध्यप्रदेश में दूरसंचार सेवा/ इंटरनेट सेवा/ अवसंरचना प्रदाताओं द्वारा वायर लाइन या वायरलेस आधारित वाईस या डाटा पहुँच सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए अधोसंरचना की स्थापना हेतु अनुमति प्रदान करना.
343 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मार्च 2021
344
राज्य सरकार एतद्वारा सेवा क्रमांक 45.9 - मध्यप्रदेश में दूरसंचार सेवा/इंटरनेट सेवा/ अवसंरचना प्रदाताओं द्वारा वायर लाइन या वायरलेस आधारित वाईस या डाटा पहुँच सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए अधोसंरचना की स्थापना हेतु अनुमति प्रदान करना.
को मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम , 2010 ( क्रमांक 24 सन् 2010 ) , की धारा 3 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत मान्य अनुमोदन हेतु अधिसूचित करती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रिपुदमन सिंह भदौरिया, उपसचिव.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री. मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय. भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2021 .