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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 175 ]
भोपाल , शनिवार , दिनांक 27 मार्च 2021 - चैत्र 6 , शक 1943
परिवहन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 27 मार्च 2021
अधिसूचना
क्रमांक एफ 19-14 / 2021 / आठ योजना का निम्नलिखित प्रारूप जिसे राज्य सरकार मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 96 की उपधारा (2 ) के खण्ड (तैंतीस) , धारा 111 , धारा 117 एवं धारा 138 की उपधारा (2) के खण्ड (ञ) के साथ पठित धारा 67 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में करते हुए और माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा डब्लयू पी क्रमांक 08/2013 में, ऑटो रिक्शा वाहनों के लिए विनियामक प्रावधान बनाये जाने के आदेश दिनांक 15.02.2021 के पालन में, राज्य सरकार, एतदद्वारा , "ऑटो रिक्शा विनियमन योजना-2021 " बनाना प्रस्तावित करती है । उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा ( 1 ) द्वारा अपेक्षित किये गए अनुसार उन समस्त व्यक्तियों की, जिनसे कि उससे प्रभावित होने की संभावना है , जानकारी के लिये एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप के "मध्यप्रदेश राजपत्र " प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह दिन का अवसान हो जाने के पश्चात् विचार किया जावेगा ।
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 मार्च 2021
योजना का प्रारूप
1. संक्षिप्त नाम , विस्तार और प्रारंभ:-
(1 ) इस योजना का संक्षिप्त नाम " ऑटो रिक्शा विनियमन योजना 2021 " है ।
(2) इसका विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में होगा ।
(3 ) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की दिनांक से प्रवृत्त होगी ।
2. परिभाषाएं:- (1 ) इस योजना में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) ;
(ख) "ऑटो रिक्शा चालक को छोड़कर 3 सवारियों तक की बैठक क्षमता वाला पहिया यात्री वाहन;
(ग) ई-गाड़ी या ई- रिक्शा से अभिप्रेत है, भाड़ा या पारिश्रमिक के लिये यथास्थिति, माल या यात्रियों के वहन हेतु ऐसे विनिर्देशों के अनुसार , जो इस निमित्त विहित किए जाएं , विनिर्मित , सन्निर्मित या अनुकूलित, सुसज्जित और अनुरक्षित एक तीन पहियों वाला 4000 वाट से अनधिक विद्युत शक्ति का विशेष प्रयोजन बैटरी युक्त यान ।
(2) इस योजना में प्रयुक्त किये गये ऐसे शब्द तथा ऐसी अभिव्यक्तियाँ जिन्हें यहां परिभाषित नहीं किया गया है, उनका वही अर्थ होगा, जैसा उन्हें मोटरयान अधिनियम, 1988 एवं उसके अन्तर्गत बने नियमों में समनुदेशित किया गया है ।
3. मापदण्ड.-
(1 ) विनिर्माण वर्ष से 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल / पेट्रोल चलित ऑटो रिक्शा का किसी भी मार्ग पर परमिट स्वीकृत नहीं किया जायेगा ।
(2) परमिट से आच्छादित डीजल / पेट्रोल चलित ऐसे ऑटो रिक्शा जो विनिर्माण वर्ष से 10 वर्ष अधिक पुराने होंगे , के परमिट पर सी.एन.जी. ऑटो रिक्शा को प्रतिस्थापित कराया जायेगा ।
(3) अधिकतम 40 किलोमीटर प्रतिघण्टे की गति को नियंत्रित करने हेतु अधिकृत गति नियंत्रक लगाया जायेगा ।
(4) सभी ऑटो रिक्शा में व्हीकल ट्रेकिंग डिवाइस (VTD ), लगा होगा । VTD का परिवहन विभाग के सेन्ट्रल सर्वर से इन्टीग्रेशन अनिवार्य होगा । 350( 1 )
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 मार्च 2021
4. ऑटो रिक्शा वाहनों के परमिट एवं मोटरयान कर. -
(1) ऑटो रिक्शा वाहनों को परमिट प्राप्त करने/ नवीनीकरण के लिये मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 के नियम 72 (1 ) (ख) के तहत प्ररूप एम.पी.एम.व्ही. आर.-43 में आवेदन करना होगा ।
(2) स्थाई परमिट प्ररूप-49 में जारी किया जायेगा, जो जारी किये जाने / नवीनीकरण किये जाने की दिनांक से 05 वर्ष की अवधि के लिये वैध होगा । अस्थाई परमिट प्ररूप-51 में जारी किया जायेगा , जो नारी/ नवीनीकरण किये जाने की दिनांक से अधिकतम 04 माह की अवधि के लिये विधिमान्य होगा ।
(3) परमिट जारी करने/ नवीनीकरण के लिए फीस मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 के नियम 145 में विहित किये गए अनुसार होगी ।
(4) मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अनुसार द्वितीय अनुसूची में संचालन हेतु उपयोग किये जाने वाले ईंधन के प्रकार (पेट्रोल / डीजल/ सी.एन.जी / बैटरी) के अनुसार विहित की गई दरों के अनुसार मोटरयान कर देय होगा ।
(5) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय , के आदेश क्रमांक का.आ.2812 (अ) दिनांक 30.08.2016 द्वारा ई - कार्ट एवं ई- रिक्शा को परमिट की आवश्यकता से छूट प्रदान की गई है । मध्यप्रदेश शासन परिवहन विभाग की इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2019 में ई - वाहनों को पंजीयन शुल्क में तथा मोटरयान कर में छूट प्रदान की गई है । अतः इन वाहनों को परमिट के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी । साथ ही पंजीयन शुल्क व मोटरयान कर के संबंध में शासन की अधिसूचना कमांक एफ-10-25/ 2019/18-2 दिनांक 01.11.2019 के प्रावधान भी लागू होंगे ।
5. क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के कर्तव्य. -
(1) क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी द्वारा ऑटो रिक्शा, ई-कार्ट एवं ई- रिक्शा के संचालन हेतु नगरीय , उपनगरीय एवं ग्रामीण मार्गों का सूत्रीकरण एवं निर्धारण किया जाएगा तथा उन मार्गों के रूट नम्बर आवंटित किए जाएंगे । 350 ( 2 )
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 मार्च 2021
(2) क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी द्वारा नगरीय तथा उपनगरीय जनसंख्या के आधार पर परिवहन के अन्य साधनों यथा- बस, मिनी बस, टेम्पो, टेक्सी की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए , सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय , के आदेश कमांक का.आ.2818 (अ) दिनांक 30.08.2016 के पालन में ई-कार्ट एवं ई-रिक्शा के संचालन हेतु क्षेत्रों / मार्गों का निर्धारण किया जाएगा ।
(3) नगरीय , उपनगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या के आधार पर नगरीय , उपनगरीय एवं ग्रामीण मार्गों पर उपलब्ध परिवहन के अन्य साधनों यथा- बस, मिनी बस , टेम्पो, टैक्सी की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए , ऑटो रिक्शा तथा ई -कार्ट एवं ई- रिक्शा की अधिकतम संख्या भी निर्धारित की जाएगी । इस प्रकार से निर्धारित अधिकतम संख्या में ऑटो रिक्शा, ई-कार्ट का पंजीयन पूर्ण होने जाने पर नवीन वाहन पंजीकृत नहीं किया जाएगा ।
(4) क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी द्वारा जिला सड़क सुरक्षा समिति के माध्यम से जिला कलक्टर के आदेश से समुचित संख्या में ऑटो स्टैण्डों का चिन्हांकन , निर्धारण कराया जाएगा ।
(5) ऐसे मार्गों पर जहां यात्री परिवहन के लिए बस एवं मिनी बस, संचालित हो, को अतिच्छादित (Overlaping) करते हुए ऑटो रिक्शा का यथा संभव परमिट स्वीकृत नहीं किया जाएगा ।
(6) सूत्रीकृत मार्ग पर कलर कोडिंग के अनुसार परमिट स्वीकृत किया जाएगा । कलर कोडिंग तथा रूट नम्बर परमिट का अभिन्न हिस्सा माना जाएगा जिसका उल्लघंन करने पर ऑटो रिक्शा को जब्त किया जा सकेगा । इस योजना के तहत चार प्रमुख रंग संयोजन ( Color Combination ) ; (1 ) ऊपरी भाग पीला तथा निचला भाग काला (2) ऊपरी भाग लाल तथा निचला भाग काला (3) ऊपरी भाग हरा तथा निचला भाग काला (4) ऊपरी भाग नीला तथा निचला भाग काला में कलर कोडिंग की जाएगी ताकि प्रमुख शहरों में संचालित होने वाले ऑटो रिक्शाओं मे एकरूपता दृश्यित हो सके ।
(7) परमिट स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी द्वारा परमिट पर मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 72, धारा 74 एवं धारा 84 में विहित की गई शर्तों में से कोई या अधिक शर्तें अधिरोपित की जा सकेंगी, इन शर्तों के उल्लघंन करने पर ऑटो रिक्शा को जब्त किया जा सकेगा । मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 मार्च 2021
350( 3) 6. ऑटो रिक्शा परमिटधारक / स्वामी का उत्तरदायित्व एवं कर्तव्य. -
(1) क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी द्वारा ऑटो रिक्शा, ई- कार्ट एवं ई- रिक्शा के संचालन हेतु विहित मार्गों पर संचालित होने वाले ऑटो रिक्शा के लिए पृथक् पृथक् रूप से कलर कोडिंग निर्धारित किए अनुसार वाहन का कलर रखा जाना सुनिश्चित किया जाएगा ।
(2) ऑटो रिक्शा, ई- कार्ट एवं ई- रिक्शा वाहन पर सहज रूप से दृश्य स्थान पर रुट क्रमांक एक वर्ग फुट के गोलाकार में सफेद पृष्ठभूमि पर लाल अक्षरों से लिखा जाएगा तथा बड़े अक्षरों में रुट का विवरण तथा ऑटो स्टैण्ड का विवरण भी प्रदर्शित करना होगा ।
(3) वाहन चालक को निर्धारित गणवेश में रहना सुनिश्चित किया जाएगा।
(4) वाहन संचालक की स्थिति में होने पर वाहन के समस्त दस्तावेज यथा- पंजीयन प्रमाण-पत्र, फिटनेस प्रमाण-पत्र, बीमा, परमिट, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण- पत्र, कर प्रमाण- पत्र आदि वाहन के साथ उपलब्ध रहना सुनिश्चित किया जाएगा ।
(5) प्राधिकारी द्वारा परमिट पर अधिरोपित की गई शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा ।
(6) वाहन स्वामी ऑटो रिक्शा में किसी प्रकार का परिवर्तन ( Modification ) नहीं कराएगा , म्यूजिक सिस्टम नही लगवाएगा । इसका उल्लघंन पाए जाने पर वाहन का अनुज्ञापन निरस्त किया जाएगा तथा उसे पुनः परमिट स्वीकृत नहीं किया जाएगा।
7. चालक के कर्तव्य तथा आचरण. -
(1) ऐसे चालक जिनका वर्ष में दो बार से अधिक रेडलाइट जम्पिंग , लेन अनुशासन के उल्लघंन के अपराध में चालान किया गया हो, मोटरयान अधिनिमय में विहित प्रावधानों के उल्लघनं के अपराध में चालान किया गया हो तो ऐसे चालक को वाहन चालने हेतु कार्य पर नही रखा जाएगा ।
(2) ऐसे चालक जिनका वर्ष में एक बार भी अत्यधिक गति से वाहन चलाने, खतरनाक तरीके से वाहन चलाने, नशे की स्थिति में वाहन चलाने आपराधिक व्यक्ति द्वारा वाहन चलवाने या केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 21 में उल्लिखित किसी कृत्य के अपराध में चालान किया गया हो तो ऐसे चालक को कार्य पर नहीं रखा जाएगा । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 मार्च 2021
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(3) चालक वाहन, चलाते समय मोटरयान चालन विनियमन , 2017 का पालन करेगा । यदि चालक द्वारा कर्तव्यों का पालन नहीं किया जाता है तो इसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी चालक तथा वाहन स्वामी की होगी ।
(4) वाहन चालक निर्धारित वैध दस्तावेजों के बिना वाहन का संचालन नहीं करेगा ।
(5) चालक वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करेगा, धूम्रपान नहीं करेगा तथा नशे की हालत में वाहन नहीं चलायेगा ।
(6 ) निर्धारित क्षमता से अधिक संख्या में यात्रियों का वहन करने पर या चालक की सीट पर यात्री को बैठाकर वाहन संचालन करने पर वाहन चालक के साथ - साथ वाहन स्वामी भी प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी माना जाकर प्रथम अपराध के लिए जुर्माने से जो रूपये 1000 से कम नहीं होगा , दण्डित किया जा सकेगा तथा द्वितीय एवं पश्चात्वर्ती अपराध के लिए परमिट को निरस्त किया जायेगा ।
8. ऑटो रिक्शा विनियमन योजना- 2021 में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा मोटरयान अधिनियम , 1988 , केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 एवं मध्यप्रदेश मोटरयान नियम , 1994 में किए जाने वाले संशोधन, जारी गई अधिसूचनाओं, परिपत्रों, आदेशों, निर्देशों तथा सलाहकारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एन. मिश्रा, अपर मुख्य सचिव.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 202।