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वध्यप्रदे श शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 177 ] भोपाल, शनिवार , दिनांक 27 मार्च 2021 - चैत्र 6 , शक 1943
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल , दिनांक 27 मार्च 2021
क्र. 4787-157 - इक्कीस अ( प्रा. ) .-मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 26 मार्च, 2021 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है , एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ब्रजेन्द्र सिंह भदौरिया , अतिरिक्त सचिव.
353 354
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 मार्च 2021
मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक ४ सन् २०२१
मध्यप्रदेश वित्त अधिनियम , २०२१
[ दिनांक २६ मार्च, २०२१ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई , अनुमति " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " में दिनांक २७ मार्च, २०२१ को प्रथम बार प्रकाशित की गई. ]
मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम , २००५ तथा मध्यप्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, १ ९ ५७ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.
भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान - मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
१. ( १ ) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वित्त अधिनियम, २०२१ है.
संक्षिप्त नाम और
प्रारंभ.
२. यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.
धारा ९ का
२. मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, २००५ ( क्रमांक १८ सन् २००५ ) में धारा ९ में , संशोधन.
उपधारा ( २ ) में, खण्ड ( ख ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:-
" (ख ) यह सुनिश्चित करेगी कि वित्तीय वर्ष २०२१-२२ एवं २०२२-२३ के लिए राजकोषीय घाटा जी.एस.डी.पी. के क्रमशः ४.०० प्रतिशत एवं ३.५० प्रतिशत तथा वित्तीय वर्ष २०२३-२४, २०२४-२५ एवं २०२५- २६ के जी.एस.डी.पी. के ३.०० प्रतिशत से अधिक न रहे. ( विद्युत क्षेत्र में कार्य निष्पादन के आधार पर) वित्तीय वर्ष २०२१-२२ से २०२४-२५ के लिए राजकोषीय घाटे में उस वर्ष के जी. एस.डी.पी. के ०.५ प्रतिशत तक की वृद्धि की जा सकेगी . ".
धारा ३ का
संशोधन.
३. मध्यप्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, १ ९ ५७ ( क्रमांक ७ सन् १ ९ ५७ ) की धारा ३ में , शब्द " पांच सौ करोड़ रुपए" के स्थान पर, शब्द " एक हजार करोड़ रुपए" स्थापित किए जाएं.
भोपाल , दिनांक 27 मार्च 2021
क्र. 4787-157- इक्कीस- अ( प्रा. ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में मध्यप्रदेश वित्त अधिनियम, 2021 ( क्रमांक 4 सन् 2021 ) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेन्द्र सिंह भदौरिया, अतिरिक्त सचिव.
354( 1)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 मार्च 2021
MADHYA PRADESH ACT
No. 4 OF 2021
THE MADHYA PRADESH FINANCE ACT , 2021
[Received the assent of the Governor on the 26th March , 2021 ; assent first published in the " Madhya Pradesh Gazette (Extra - ordinary ) " , dated the 27th March , 2021. ]
AnAct further to amend the Madhya Pradesh Rajkoshiya Uttardayitva Avam Budget Prabandhan Adhiniyam , 2005 and the Madhya Pradesh Contingency Fund Act , 1957 .
Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventy - second year of the Republic of India as follows :-
1. ( 1 ) This Act may be called the Madhya Pradesh Finance Act , 2021 .
Short title and commencement .
(2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette .
Amendement of section 9 .
2. In the Madhya Pradesh Rajkoshiya Uttardayitva Avam Budget Prabandhan Adhiniyam , 2005 (No. 18 of 2005 ) , in sub- section (2 ) of Section 9, for clause (b ) , the following clause shall be substituted , namely :-
"(b) ensure that the fiscal deficit for the financial years 2021-22 and 2022-23 should not be more than4.00 percent and 3.50 percent respectively of that year's GSDP and should not be more than 3.00 percent of the GSDP for financial years 2023-24 , 2024-25 and 2025-26 . For the financial years for 2021-22 to 2024-25 ( based on the performance in electricity sector ) , the aforesaid fiscal deficit can be increased by upto 0.5 percent of the GSDP for that year . " .
Amendment section 3 . of 3. In Section 3 of the Madhya Pradesh Contingency Fund Act , 1957 ( No. 7 of 1957 ) , for the words " five hundred crore rupees " , the words " one thousand crore rupees " shall be substituted .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2021