मध्यप्रदेश शास
इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 181 ]
भोपाल, मंगलवार , दिनांक 30 मार्च 2021 - चैत्र 9 , शक 1943
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल , दिनांक 30 मार्च 2021
क्र. 4885-163- इक्कीस-अ-( प्रा. ).-मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 26 मार्च 2021 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ब्रजेन्द्र सिंह भदौरिया , अतिरिक्त सचिव.
361 362
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2021
मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक १० सन् २०२१
मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय ( संशोधन ) अधिनियम , २०२१
[ दिनांक २६ मार्च, 2021 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " में दिनांक ३० मार्च २०२१ को प्रथम बार प्रकाशित की गई. ]
मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम , १ ९५८ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.
भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान - मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-
संक्षिप्त नाम.
१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय ( संशोधन ) अधिनियम, २०२१ है .
सर्वत्र मूल अधिनियम में कतिपय वाक्यांशों का स्थापन.
२. मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम , १ ९ ५८ ( क्रमांक १ ९ सन् १ ९ ५८ ) ( जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है ) की धारा २ के खण्ड ( क ) , धारा २५ तथा धारा २६ को छोड़कर, सर्वत्र मूल अधिनियम में,-
(एक) शब्द " जिला न्यायाधीश " जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर, शब्द " प्रधान जिला न्यायाधीश " स्थापित किए जाएं ;
(दो) शब्द " अपर जिला न्यायाधीश " जहां कहीं भी वे आए हों , के स्थान पर, शब्द " जिला न्यायाधीश " स्थापित किए जाएं;
(तीन ) शब्द तथा अंक " व्यवहार न्यायाधीश प्रथम वर्ग " जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर, शब्द "व्यवहार न्यायाधीश , वरिष्ठ खण्ड " स्थापित किए जाएं ;
(चार ) शब्द तथा अंक " व्यवहार न्यायाधीश द्वितीय वर्ग " जहां कहीं भी वे आए हों , के स्थान पर, " व्यवहार न्यायाधीश , कनिष्ठ खण्ड " स्थापित किए जाएं.
धारा २ का
संशोधन.
३. मूल अधिनियम की धारा २ में , खण्ड ( क ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:-
" ( क ) " उच्चतर न्यायिक सेवा का संवर्ग " से अभिप्रेत है , जिला न्यायाधीशों का संवर्ग और उसमें सम्मिलित हैं, प्रधान जिला न्यायाधीश , जिला न्यायाधीश ( प्रवेश स्तर ) तथा जिला न्यायाधीश ( चयन श्रेणी ); " .
धारा १८ का संशोधन.
४. मूल अधिनियम की धारा १८ में, शब्द " जिला न्यायालय " के स्थान पर, शब्द " प्रधान जिला न्यायालय " स्थापित किए जाएं.
भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2021
क्र. 4885-163-इक्कीस-अ-(प्रा. ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय (संशोधन) अधिनियम , 2021 ( क्रमांक 10 सन् 2021 ) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ब्रजेन्द्र सिंह भदौरिया, अतिरिक्त सचिव.
362( 1 )
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2021
MADHYA PRADESH ACT No. 10 OF 2021
THE MADHYA PRADESH CIVIL COURTS ( AMENDMENT ) ACT , 2021
[Received the assent of the Governor on the 26th March , 2021 ; assent first published in the " Madhya Pradesh Gazette (Extra - ordinary) " , dated the 30th March , 2021. ]
An Act further to amend the Madhya Pradesh Civil Courts Act , 1958 .
Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventy - second of the Republic of India , as follows :-
Short title.
1. This Act may be called the Madhya Pradesh Civil Courts ( Amendment ) Act, 2021 ;
2. Except clause ( a) of Section 2 , Section 25 and Section 26 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958 (No. 19 of 1958 ) ( hereinafter referred to as the principal Act ) , throughout the principal Act,-
Substitution of certain phrases throughout the principal Act. (i) for the words " District Judge " wherever they occur , the words " Principal District Judge shall be substituted;
(ii) for the words " Additional District Judge wherever they occur, the words "District Judge shall be substituted;
(iii) For the words and figure " Civil Judge Class I wherever they occur, the words "Civil Judge , Senior Division " shall be substituted ;
(iv) for the words and figure "Civil Judge Class II " wherever they occur , the words "Civil Judge, Junior Division " shall be substituted;
Amendment of Section 2 .
3. In Section 2 of the principal Act , for clause ( a ) , the following clause shall be substituted, namely:-
"( a) " cadre of higher judicial service " means the cadre of District Judges and shall include the Principal District Judge . District Judge ( Entry Level ) and District Judge ( Selection Grade ) ; " .
Amendment of Section 18 .
4. In Section 18 of the principal Act , for the words " District Court " , the words "Principal District Court " shall be substituted .
नियंत्रक, शामकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल में मुद्रित तथा प्रकाशित -2021