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मध्यप्रदेश शास
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 182]
भोपाल , मंगलवार, दिनांक 30 मार्च 2021-चैत्र 9 , शक 1943
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2021
क्र. 4883-161 - इक्कीस अ( प्रा.) .- मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 26 मार्च , 2021 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , ब्रजेन्द्र सिंह भदौरिया, अतिरिक्त सचिव.
मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक ८ सन् २०२१
पंडित एस. एन. शुक्ला विश्वविद्यालय ( संशोधन ) अधिनियम, २०२१
विषय - सूची
धाराएं:
१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
२. धारा २ का संशोधन.
३. धारा ९क का अंत :स्थापन.
४ धारा १० का स्थापन.
निरसन तथा व्यावृत्ति
363 364
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2021
मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक ८ सन् २०२१
पंडित एस. एन. शुक्ला विश्वविद्यालय ( संशोधन ) अधिनियम, २०२१ [ दिनांक २६ मार्च , २०२१ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई. अनुमति " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " में दिनांक ३० मार्च, २०२१ को प्रथम बार प्रकाशित की गयी. ]
पंडित एस. एन. शुक्ला विश्वविद्यालय अधिनियम , २०१६ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.
भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान - मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
१. ( १ ) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पंडित एस. एन. शुक्ला विश्वविद्यालय ( संशोधन ) अधिनियम, २०२१ है.
संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
( २ ) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.
धारा २ का संशोधन.
२. पंडित एस. एन. शुक्ला, विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१६ ( क्रमांक २८ सन् २०१६ ) ( जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है ) की धारा २ में, खण्ड ( ञ ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्ः-
" (ञ- क) " प्रति कुलपति " से अभिप्रेत है , अधिनियम की धारा ९क में यथा विहित कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय का प्रति कुलपति; ".
३. मूल अधिनियम की धारा ९ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात्ः- धारा ९क का अंतःस्थापन.
प्रतिकुलपति.
" ९क. कुलपति किसी एक संकायाध्यक्ष को प्रति कुलपति के रूप में नामनिर्दिष्ट कर सकेगा, जो कुलपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करेगा और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जैसे कि कुलपति द्वारा उसे सौंपे जाएं . ".
४. मूल अधिनियम की धारा १० के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:-
धारा १० का स्थापन.
विश्वविद्यालय के अधिकारी.
" १०. विश्वविद्यालय के अधिकारियों में प्रति कुलपति, संकायाध्यक्ष, संकायाध्यक्ष छात्र कल्याण , कुल सचिव, वित्त नियंत्रक और ऐसे अन्य अधिकारी सम्मिलित होंगे, जिन्हें कि परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय का अधिकारी घोषित किया जाए. " .
निरसन तथा व्यावृत्ति.
५. ( १ ) पंडित एस. एन. शुक्ला विश्वविद्यालय ( संशोधन ) अध्यादेश , २०२१ ( क्रमांक ६ सन् २०२१ ) एतद्वारा निरसित किया जाता है.
( २ ) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2021
364 ( 1 )
भोपाल , दिनांक 30 मार्च 2021
क्र. 4883-161 - इक्कीस- अ ( प्रा. ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , पंडित एस. एन. शुक्ला विश्वविद्यालय ( संशोधन ) अधिनियम , 2021 ( क्रमांक 8 सन् 2021 ) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ब्रजेन्द्र सिंह भदौरिया , अतिरिक्त सचिव.
MADHYA PRADESH ACT
No. 8 OF 2021
PANDIT S. N. SHUKLA UNIVERSITY ( AMENDMENT ) ACT , 2021
TABLE OF CONTENTS
Sections:
1. Short title and commencement .
2. Amendment of Section 2.
3. Insertion of Section 9A .
4. Substitution of Section 10 .
5. Repeal and savings .
MADHYA PRADESH ACT
NO . 8 OF 2021
PANDIT S. N. SHUKLA UNIVERSITY ( AMENDMENT ) ACT , 2021
[Received the assent of the Governor on the 26th March , 2021 ; assent first published in the " Madhya Pradesh Gazette (Extra - ordinary ) " , dated the 30th March, 2021. ]
AN ACT FURTHER TO AMEND PANDIT S. N. SHUKLA UNIVERSITY ACT , 2016 .
Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventy- second year of the Republic of India as follows :-
1. ( 1 ) This Act may be called Pandit S. N. Shukla University ( Amendment ) Act . 2021 . Short title and commencement .
(2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 2021
364 ( 2)
Amendment of Section 2 .
2. In Section 2 of Pandit S. N. Shulka University Act , 2016 ( No. 28 of 2016) (hereinaf- ter referred to as the principal Act) , after clause (j ) , the following clause shall be inserted , namely:-
" (j - a) " Pro - Vice- Chancellor " means Pro - Vice- Chancellor of the University nominated by the Vice- Chancellor as prescribed in Section 9A of the Act; " .
3. After Section 9 of the principal Act , the following section shall be inserted , namely:-
Insertion Section 9A. of
Pro-Vice- Chancellor
"9A . The Vice- Chancellor may nominate one of the Deans as Pro - Vice- Chancellor who shall hold office during the pleasure of the Vice- Chancellor and shall perform such function as my be assigned to him by the Vice- Chancellor. " .
4. For Section 10 of the principal Act, the following section shall be substitued, namely:-
Substitution of Section 10.
Officers of the University.
" 10. The officers of the University shall include Pro - Vice- Chancellor, Dean of Faculties , Dean Students Welfare , Registrar, Finance Comptroller and such other officers as may be declared by the Statutes to be the officers of the University." .
Repeal and Saving.
5. ( 1 ) Pandit S. N. Shukla University ( Amendment ) Ordinance . 2021 (No. 6 of 2021 ) is hereby repealed .
(2) Notwithstanding the repeal of the said Ordinance , anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2021.