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मध्यप्रदे श शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 187]
भोपाल , बुधवार, दिनांक 31 मार्च 2021- चैत्र 10 , शक 1943
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
" निर्वाचन भवन" 58 , अरेरा हिल्स, भोपाल ( म. प्र. ) -462 011
आदेश
भोपाल , दिनांक 27 मार्च, 2021
क्र. एफ -55एनएन - 02-2020- पाँच-330.- मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम -12 ( 3 ) के अंतर्गत जिला मुख्यालय पर की नगरपालिका के निर्वाचन के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ( नगरपालिका ) अर्थात् जिला कलेक्टर , पदेन रिटर्निग ऑफिसर (नगरपालिका) है.
2. जिला मुख्यालय पर की नगरपालिका को छोड़कर प्रत्येक जिले की शेष नगरपालिकाओं के मामले में राज्य निर्वाचन आयोग मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 13 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई सारणी के कालम ( 2 ) में उल्लिखित प्रकार की नगरपालिका के लिए, कालम ( 3 ) में उल्लिखित अधिकारियों में से किसी एक अधिकारी को रिटर्निंग ऑफिसर ( नगरपालिका ) नियुक्त करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ( नगरपालिका ) को प्राधिकृत करता है.
3. राज्य निर्वाचन आयोग मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम-14 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गई सारणी के कालम ( 2 ) में उल्लिखित प्रकार की नगरपालिकाओं के लिए, सारणी के कालम ( 4 ) में उल्लिखित अधिकारियों में से किसी किन्हीं भी अधिकारी/अधिकारियों को कालम (3 ) में रिटर्निंग ऑफिसर ( नगरपालिका ) की सहायता के लिए सहायक रिटर्निंग ( नगरपालिका ) के रूप में नियुक्त करने हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी ( नगरपालिका ) को प्राधिकृत करता है:-
सारणी
नगरपालिका का प्रकार
क्र.
रिटर्निंग ऑफिसर ( नगरपालिका )
सहायक रिटर्निंग ऑफिसर ( नगरपालिका )
का पदनाम
के पद पर किये जाने वाले अधिकारियों के पदनाम
(4) (2)
(3)
(1)
नगरपालिक निगम
1.
अपर कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत/संयुक्त कलेक्टर/सहायक
(i ) जिला मुख्यालय के नगरपालिक निगम के कलेक्टर ( पदेन) . 373 374
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2021
(4)
(3)
(1)
(2)
कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) /कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग/कार्यपालन यंत्री , सिंचाई विभाग/उपायुक्त, भू-अभिलेख.
(ii ) जिला मुख्यालय के बाहर के नगरपालिक निगम के लिए- अपर कलेक्टर.
संयुक्त कलेक्टर/सहायक कलेक्टर/ डिप्टी कलेक्टर/ अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) / कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग/ कार्यपालन यंत्री सिंचाई विभाग .
2. नगरपालिका परिषद्
(i) जिला मुख्यालय की नगरपालिका परिषद् के लिए कलेक्टर (पदेन ) .
मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत/ अपर कलेक्टर/संयुक्त कलेक्टर/सहायक कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) /कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग/ कार्यपालन यंत्री , सिंचाई विभाग.
तहसीलदार / अपर तहसीलदार / नायब तहसीलदार/ अनुविभागीय अधिकारी , लोक निर्माण विभाग / अनुविभागीय अधिकारी, सिंचाई विभाग/ अनुविभागीय अधिकारी, कृषि विभाग .
(ii ) जिला मुख्यालय के बाहर की नगरपालिका परिषद् के लिए- अपर कलेक्टर/ संयुक्त कलेक्टर/ डिप्टी कलेक्टर/सहायक कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व)
3. नगर परिषद्
( i) जिला मुख्यालय की नगर परिषद् के लिये कलेक्टर ( पदेन) .
मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत/ अपर कलेक्टर/संयुक्त कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/ अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) / कार्यपालन यंत्री , लोक निर्माण विभाग/ कार्यपालन यंत्री, सिंचाई विभाग.
(ii ) राजस्व अनुविभाग के मुख्यालय वाली नगर परिषद् के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) .
तहसीलदार / अपर तहसीलदार / नायब तहसीलदार/ अनुविभागीय अधिकारी , लोक निर्माण विभाग / अनुविभागीय अधिकारी , सिंचाई विभाग/ अनुविभागीय अधिकारी , कृषि विभाग, उपयंत्री/सहायक यंत्री समस्त विभाग , परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना/पशु चिकित्सक.
(iii) राजस्व अनुविभाग के मुख्यालय के बाहर की नगर परिषद् के लिए सहायक कलेक्टर/ डिप्टी कलेक्टर/ तहसीलदार/अपर तहसीलदार/ नायब तहसीलदार/अधीक्षक, भू- अभिलेख/ सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख.
तहसीलदार / अपर तहसीलदार / नायब तहसीलदार / अधीक्षक, भू- अभिलेख/ सहायक अधीक्षक, भू- अभिलेख ( यदि वह स्वयं रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त न किया गया हो ) /अतिरिक्त विकास आयुक्त/ विकास खण्ड अधिकारी/ विकास खंड शिक्षा अधिकारी, उपयंत्री/सहायक यंत्री समस्त विभाग , परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना/पशु चिकित्सक.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2021
टीप- यदि नगरपालिक निगम/ जिला मुख्यालय की नगरपालिका परिषद् में सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति हेतु कॉलम नं. 4 में अंकित अधिकारी उपलब्ध न हो तो जिले में उपलब्ध राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जो अन्य विभागों में पदस्थ हो ( नगरपालिका/नगर निगम में पदस्थ राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को छोड़कर ) को उनकी वरिष्ठता तथा उपयुक्तता का ध्यान में रखते हुए सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया जा सकेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग का आदेश क्रमांक एफ- 108- तीन-96- न.पा.- 2481 , दिनांक 29 जून 2000 , आदेश क्र. एफं- 55-4- 2004- तीन-1038 , दिनांक 22 अक्टूबर 2004 एवं आदेश क्र. एफ-55-4-2004-तीन -1086 , दिनांक 28 अक्टूबर 2014 एतद्वारा निरस्त किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार, हस्ता./- (डी. व्ही. सिंह) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2021 .