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मध्यप्रदे श शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 189 ]
भोपाल, बुधवार, दिनांक 31 मार्च 2021- चैत्र 10 , शक 1943
गृह ( सी अनुभाग ) विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 31 मार्च 2021
क्र. 57-2021 - दो- सी- 1.- चूंकि राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि लोकहित में यह आवश्यक तथा समीचीन है कि नीचे यथा विनिर्दिष्ट की गई अत्यावश्यक सेवाओं में कार्य करने से इंकार किये जाने का प्रतिषेध किया जाये,
अतएव , मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विछिन्नता निवारण अधिनियम , 1979 ( क्रमांक 10 सन् 1979 ) की धारा-4 की उप- धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस आदेश के जारी किये जाने की दिनांक से निम्नलिखित अत्यावश्यक सेवाओं में कार्य करने से इंकार किये जाने का प्रतिषेध करती है, अर्थात्ः-
समस्त शासकीय एवं निजी स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय संस्थानों में/हेतु-
1.
समस्त स्वास्थ्य सुविधायें.
2.
डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य कर्मी.
स्वास्थ्य संस्थानों में स्वच्छता कार्यकर्ता.
3.
मेडिकल उपकरणों की बिक्री, संधारण एवं परिवहन.
4.
5. दवॉईयों एवं ड्रग्स की बिक्री , परिवहन एवं विनिर्माण.
6. एम्बुलेंस सेवाएं
7 . पानी एवं बिजली की आपूर्ति.
8. सुरक्षा संबंधी सेवायें.
खाद्य एवं पेयजल प्रावधान एवं प्रबंधन.
9.
बायो मेडिकल वेस्ट प्रबंधन.
10.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. श्रीनिवास वर्मा , सचिव.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2021