मध्यप्रदेश
शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 14]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 2 अप्रैल 2021- चैत्र 12 , शक 1943
विषय- सूची
भाग 1.- (1 ) राज्य शासन के आदेश , (2 ) विभागों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- (1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2) सांख्यिकी सूचनाएं,
भाग 4.- (क) (1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, (2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन , (3) संसद् में पुरः स्थापित विधेयक,
(ख) (1 ) अध्यादेश , (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम.
(ग) (1 ) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 24 मार्च 2021
क्र. एफ 3-02-2021 - एक-4.- भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 20-25-56- पब- एक, दिनांक 8 जून 1957 के साथ पढ़ी गई परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट) , 1881 ( 1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , राज्य शासन, एतद्वारा, यह घोषित करता है कि उक्त स्पष्टीकरण के अंतर्गत मध्यप्रदेश में विधानसभा उप चुनाव के सिलसिले में नीचे की अनुसूची के स्तम्भ (1 ) में विर्निदिष्ट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में उनके सामने अनुसूची के स्तम्भ (2) में विर्निदिष्ट तारीख को उस निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के लिए सार्वजनिक अवकाश का दिन होगा.
(2) क्र. एफ 3-02-2021 - एक-4 राज्य शासन , एतद्वारा यह भी घोषित करता है कि विधानसभा उप चुनाव के लिए मतदान के दिन दिनांक 17 अप्रैल 2021 ( शनिवार) को निम्नलिखित निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य अवकाश का भी दिन होगा:-
अनुसूची
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक एवं नाम (1) जिला दमोह के 55- दमोह मतदान की तारीख (2) 17/04/2021 ( शनिवार) मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
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डी. के. नागेन्द्र, उपसचिव.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2021 .
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 23 मार्च 2021
क्र. एफ 1 (ए) 59-2016- ब- 2 - दो. राज्य शासन, एतद्वारा , श्री मुकेश कुमार श्रीवास्तव, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक (चयन-भर्ती), पु.मु. , भोपाल को भारत सरकार वित्त मंत्रालय , व्यय विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 12 (2) / 2020 - EII (A), दिनांक 12 अक्टूबर 2020 के अनुसार खण्ड वर्ष 2018-21 के अंतर्गत अवकाश यात्रा सुविधा (LTC) के एवज में विशेष नगद पैकेज का लाभ (ज्ञापन में उल्लेखित शर्तों के अधीन) की स्वीकृति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ प्रदान करता है :-
1. श्री मुकेश कुमार श्रीवास्तव , स्वयं 2. श्रीमती विभा श्रीवास्तव, पत्नी (2) यह स्वीकृति भारत सरकार वित्त मंत्रालय , व्यय विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 12 (2)/ 2020 - EII (A) , दिनांक 12 अक्टूबर 2020 में उल्लेखित शर्तों के अधीन ही इस विशेष पैकेज का लाभ दिनांक 31 मार्च 2021 तक प्रभावशील रहेगा.
संशोधित आदेश
क्र. एफ 1 (ए) 90-2008- ब- 2 - दो. राज्य शासन विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 03 मार्च 2021 को निरस्त करते हुए उसके स्थान पर श्रीमती रूचि वर्धन मिश्र, भापुसे , पुलिस उप महानिरीक्षक , प्रशासन , पु.मु. , भोपाल को, भारत सरकार वित्त मंत्रालय , व्यय विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 12(2 )/2020- EII (A) , दिनांक 12 अक्टूबर 2020 के अनुसार खण्ड वर्ष 2018-21 के अंतर्गत अवकाश यात्रा सुविधा (LTC ) के एवज में विशेष नगद पैकेज का लाभ (ज्ञापन में उल्लेखित शर्तों के अधीन ) की स्वीकृति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ प्रदान करता है: - 1. श्रीमती रूचि वर्धन मिश्र, स्वयं 2. श्री शशांक मिश्र, पति 3. पुत्री कु. नविशा मिश्र,
(2) यह स्वीकृति भारत सरकार वित्त मंत्रालय , व्यय विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 12 (2)/ 2020- EII (A) , दिनांक 12 अक्टूबर 2020 में उल्लेखित शर्तों के अधीन ही इस विशेष पैकेज का लाभ दिनांक 31 मार्च 2021 तक प्रभावशील रहेगा.
संशोधित आदेश
क्र. एफ 1 (ए) 128-1990- ब- 2 - दो. राज्य शासन, एतद्वारा विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 03 मार्च 2021 को निरस्त
[ भाग 1 करते हुए उसके स्थान पर राज्य शासन द्वारा श्री शैलेष सिंह भापुसे, विशेष पुलिस महानिदेशक, अग्निशमन सेवाएं , पुलिस मुख्यालय, भोपाल को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2018-21 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 23 फरवरी से 08 मार्च 2021 तक, कुल चौदह दिवस अर्जित अवकाश अवधि में परिवार सहित गृह नगर गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) की परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ जाने की अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है:-
स्वयं 1. श्री शैलेष सिंह,
- पत्नी 2.
श्रीमती सुनीता सिंह,
(2) अवकाश से लौटने पर श्री शैलेष सिंह, भापुसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक , स्थानापन्न विशेष पुलिस महानिदेशक, अग्निशमन सेवाएं , पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री शैलेष सिंह, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शैलेष सिंह, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
क्र. एफ 1 (ए) 154-1993- ब - 2- दो. राज्य शासन, एतद्वारा , श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे अति. पुलिस महानिदेशक, प्रबंध, पु . मु. , भोपाल को भारत सरकार वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 12 (2 ) / 2020 - EII (A) , दिनांक 12 अक्टूबर 2020 के अनुसार खण्ड वर्ष 2018-21 के अंतर्गत अवकाश यात्रा सुविधा (LTC) के एवज में विशेष नगद पैकेज का लाभ (ज्ञापन में उल्लेखित शर्तों के अधीन) की स्वीकृति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ प्रदान करता है:-
1. श्री डी. श्रीनिवास राव, स्वयं 2. श्रीमती डी. सुचरिता, पत्नी 3. डी. सोहन, पुत्र
पुत्री 4. डी. सिन्धूजा,
(2) यह स्वीकृति भारत सरकार वित्त मंत्रालय , व्यय विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 12 (2 ) / 2020- EII (A) , दिनांक 12 अक्टूबर 2020 में उल्लेखित शर्तों के अधीन ही इस विशेष पैकेज का लाभ दिनांक 31 मार्च 2021 तक प्रभावशील रहेगा .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
अन्नू भलावी, अवर सचिव.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 15 मार्च 2021
क्र.एफ 16-18/2017/ए - ग्यारहः राज्य शासन द्वारा जीएसटी व्यवस्था लागू होने पर निवेश परियोजनाओं को राज्य की विभिन्न निवेश नीतियों अंतर्गत स्वीकृत सुविधा का लाभ निरंतर दिये जाने के संबंध में प्रक्रिया के निर्धारण हेतु जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 06.08.2019 के बिन्दु क्रमांक 2 एवं 10 को निम्नानुसार संशोधित करने का निर्णय लिया गयाः-
1. बिन्दु क्रमांक 2 निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है: -
"उद्योग निवेश संवर्धन सहायता प्राप्त निर्माता इकाई द्वारा समान पैन पर भिन्न जीएसटी नम्बर पर मध्यप्रदेश राज्य के अंदर निर्माता इकाई को किया गया विक्रय स्टॉक ट्रांसफर मान्य नहीं करते हुये विक्रय गणक की गणना में शामिल किया जायेगा बशर्ते उक्त क्रेता इकाई द्वारा क्रय किये गये इनपुट का न्यूनतम 50 प्रतिशत मूल्य संवर्धन नवीन उत्पाद हेतु किया जाये ।
निर्माता इकाई द्वारा मध्यप्रदेश राज्य के अंदर समान पैन किन्तु भिन्न जीएसटी नम्बर पर किया गया अन्यथा विक्रय , समान जीएसटी नम्बर पर किया गया विक्रय एवं मध्यप्रदेश राज्य के बाहर समान पैन होल्डर अथवा समान जीएसटी नम्बर के मध्य किया गया विक्रय स्टॉक ट्रांसफर मान्य किया जाएगा । "
2. बिन्दु क्रमांक 10 निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता हैः-
" वर्ष 2016-17 में वैट प्रणाली अंतर्गत इनपुट टैक्स से आशय है कि जो इनपुट टैक्स राज्य एवं केन्द्रीय करों के अंतर्गत इकाई द्वारा चुकाया गया था। यदि वर्ष 2016-17 में अप्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट की तुलना में आवेदित वर्ष की अप्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट कम है, तो यह वर्ष 2016-17 की तुलना में इकाई को प्राप्त अतिरिक्त लाभ है । अतः इस अतिरिक्त लाभ को इकाई की संगणित सहायता राशि से घटाया जाये।
अप्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट से आशय है इकाई द्वारा निर्मित माल के निर्माण हेतु क्रय किये गये इनपुट्स पर विक्रेता को चुकाई गई कर राशि में से वह राशि जिसे इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में प्राप्त करने की पात्रता इकाई को नहीं थी ।नहीं है, यथा स्टॉक ट्रांसफर /अपात्र संव्यवहारों/ अन्य के कारण जैसे वैट प्रणाली में मध्यप्रदेश राज्य के बाहर से केन्द्रीय विक्रय कर चुकाकर क्रय किये गये इनपुट्स पर ।
आवेदक इकाईयों से यह जानकारी प्राप्त की जाएगी कि वर्ष 2016-17 में अप्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना था एवं जीएसटी प्रणाली प्रभावशील होने के फलस्वरूप आवेदित वर्ष में अप्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है ।
किसी इकाई का वर्ष 2016-17 एवं आवेदितवर्ष में ग्रॉस टर्नओवर । कुल सप्लाई समान रहने पर यदि जीएसटी प्रणाली प्रभावशील होने के फलस्वरूप आवेदित वर्ष में इकाई का अप्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट यदि वर्ष 2016-17 में अप्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट से कम है, तो अंतर की राशि को संगणित सहायता राशि में से घटाने उपरांत ही सहायता प्रदान की जावेगी ।
इकाई का आवेदित वर्ष में ग्रॉस टर्नओवर । कुल सप्लाई यदि वर्ष 2016-17 की ग्रॉस टर्नओवर । कुल सप्लाई से ज्यादा है , तो उसी अनुपात में वर्ष 2016-17 की अप्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट को बढाकर माना जायेगा । सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस उद्देश्य से गठित अंतर्विभागीय त्रिसदस्दीय समिति के अनुशंसा अनुसार अप्राप्त इनपुट टैक्स की गणना की जाएगी । तत्संबंध में आवेदन प्रपत्रों के निर्धारण हेतु प्रबंध संचालक , एमपीआईडीसी लि. को अधिकृत किया जाता है । "
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय कुमार शुक्ल, प्रमुख सचिव.
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
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[ भाग 1 उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 25 मार्च 2021
क्रमांक एफ 5-6/ 2020/58 , विभाग के अंतर्गत ( 1 ) भारत शासन द्वारा पोषित योजनायेंः- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ( PMKSY), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना ( RKVY) , एकीकृत बागवानी मिशन (MIDH ) , राष्ट्रीय औषधीय पौधा मिशन ( NMMP ) , प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्धम उन्नयन योजना (PMFME) (2 ) राज्य योजना अंतर्गतः फल पौध रोपण , व्यावसायिक उद्यानिकी फसलों की संरक्षित खेती की प्रोत्साहन योजना , उद्यानिकी के विकास हेतु यंत्रीकरण को बढावा देने की योजना , औषधीय एवं सुगंधित फसल क्षेत्र विस्तार योजना , सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना , एवं मसाला क्षेत्र विस्तार योजना संचालित है । इन योजनाओं में कृषकों को उद्यानिकी फसलों की खेती की नवीन तकनीक एवं उनसे होने वाले लाभ, उद्यानिकी फसलों का उत्पादन बढाकर उत्पादो की वृध्दि करना आदि के लिये प्रशिक्षण एवं अनुदान की सहायता की कार्यवाहियाँ निर्धारित मापदंड के अंतर्गत संचालित की जाती है । योजनाओं में भारत एवं राज्य सरकार के समेकित कोष से होने वाला गैरआवर्ती व्यय सम्मिलित है । सेवाओं या प्रसुविधाओं सहायिकाओं के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहिओं को सुविधाजनक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है ।
2/ अतः राज्य शासन अब, आधार ( वित्तीय और अन्य सहायिकायों , प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम , 2016 (2016 का 18) ( जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा जायेगा। ) , की धारा 7 के उपबंधो के अनुसरण में, निम्नलिखित को अधिसूचित कराती है नामतः- 2.1 योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के इच्छुक राज्य शासन एतद द्वारा पात्र व्यक्ति से यह अपेक्षित है कि वह अपने पास आधार प्रमाण पत्र होने का प्रमाण प्रस्तुत करे अथवा आधार प्रमाणिकरण कराए ।
2.2 योजना के अधीन प्रसुविधा लेने के इच्छुक प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो आधार संख्या नहीं रखता है या जिसने आधार के लिए अभी तक नामांकन नहीं किया है , उसे आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा परन्तु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने के हकदार हैं ऐसे व्यक्ति किसी भी आधार नामांकन केंद्र ( केन्द्रों की सूची uidai की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर आधार नामांकन के लिए जा सकते हैं । 2.3 आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम 2016 के विनियम 12 के अनुसार कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से विभाग को हितग्राहियों के लिए जो भी अभी आधार हेतु नामांकित नहीं हैं उनके आधार नामांकन सुविधाओं की व्यवस्था करना अपेक्षित है और यदि सम्बंधित ब्लॉक, तालुका या तहसील में आधार नामांकन केंद्र स्थित नहीं हो तो कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से विभाग uidai के आधार विद्यमान रजिस्ट्रार के सहयोग से या स्वतः uidai रजिस्ट्रार बनते हुए सुविधाजनक स्थान पर आधार नामांकन सुविधायें उपलब्ध कराएगी। 6119
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
परन्तु योजना के अधीन किसी व्यक्ति को आधार सौंप दिए जाने तक ऐसे व्यक्ति को निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की शर्त पर प्रसुविधा दी जाएगी: -
(क) यदि वह नामांकित हो गया हो, उसके पास आधार नामांकन प्रमाणीकरण की पर्ची हो, और (ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक हो: -
(i ) बैंक या पोस्ट ऑफिस की फोटो पासबुक या
(ii ) स्थाई खाता संख्या ( पैन) कार्ड या
(iii ) पासपोर्ट या
(iv) राशन कार्ड या
(v) मतदाता पहचान पत्र या
(vi ) मनरेगा कार्ड या
(vii ) किसान फोटो पासबुक या
(viii ) मोटर वाहन अधिनियम 1988 ( 1988 का 59 ) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्तिया
(ix) किसी राजपत्रित अधिकारी या किसी तहसीलदार या किसी कार्यालय के आधिकारिक शीर्ष पत्र पर जारी किसी ऐसे व्यक्ति का फोटो सहित पहचान प्रमाण पत्र या
(x) विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज ।
परन्तु आगे यह कि उपयुक्त दस्तावेज को विशेष रूप से इस उदेश्य के लिए विभाग द्वारा नाम निर्दिष्ट एक अधिकारी द्वारा जांचा जाएगा।
3/ योजना के अधीन हितग्राहियों को सुविधा प्रदान करने के लिए विभाग अपनी कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थायें करेगी और योजना के अधीन आधार की आवश्यकता के प्रतीक हितग्राहियों को जागरूक बनाने के लिए मिडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जायेगा ।
4/ उन सभी मामलों में जहां आधार अधिप्रमाणन हितग्राहियों के ख़राब बायोमेट्रिक्स के कारण या किसी अन्य कारण से असफल रहता है, वहाँ तंत्र का प्रबंध करने वाले निम्नलिखित अपवाद अपनाया जाएगा , अर्थात: -
(क) खराब अंगुलीछाप गुणवत्ता के मामले में अधिप्रमाणन के लिए आईरिस स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन सुविधा अपनाई जाएगी , जिससे विभाग अपनी कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से आईरिस स्कैनर्स या चेहरा अधिप्रमाणन के साथ अंगुलीछाप अधिप्रमाणन के लिए प्रावधान करेगी जिससे निर्बाध रीति से प्रसुविधा प्राप्त हो सके ।
(ख) अंगुलीछाप के माध्यम से बोयोमेट्रिक अधिप्रमाणन या आई.आर.आई.एस. या चेहरा अधिप्रमाणन के सफल ना होने की दशा में जहां कही साध्य और ग्राह्य हो वहाँ यथास्थिति सीमित समय वाले आधार वन टाइम पासवर्ड (ओ.टी.पी) या समय आधारित वन टाइम पासवर्ड द्वारा अधिप्रमाणन प्रदान किया जाएगा। 6120
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
[ भाग 1 (ग) अन्य सभी मामलों में जहाँ बायोमेट्रिक या आधार वन टाइम पासवर्ड या समय आधारित वन टाइम पासवर्ड अधिप्रमाणन संभव नहीं है वहाँ योजना के अधीन प्रसुविधायें भौतिक आधार पत्र के आधार पर दिए जा सकते है जिनकी अधिप्रमामणिता आधार पत्र पर मुद्रित कोड से त्वरित प्रतिक्रिया ( क्यू.आर) के माध्यम से सत्यापित की जा सकती है और त्वरित प्रतिक्रिया कोड रीडर का आवश्यक प्रबंध राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से विभाग द्वारा सुविधाजनक स्थान पर उपलब्ध कराया जाएगा।
(ग ) अन्य सभी मामलों में जहाँ बायोमेट्रिक या आधार वन टाइम पासवर्ड या समय आधारित वन टाइम पासवर्ड अधिप्रमाणन संभव नहीं है वहाँ योजना के अधीन प्रसुविधायें भौतिक आधार पत्र के आधार पर दिए जा सकते है जिनकी अधिप्रमामणिता आधार पत्र पर मुद्रित कोड से त्वरित प्रतिक्रिया (क्यू.आर ) के माध्यम से सत्यापित की जा सकती है और त्वरित प्रतिक्रिया कोड रीडर का आवश्यक प्रबंध राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से विभाग द्वारा सुविधाजनक स्थान पर उपलब्ध कराया जाएगा।
5/ उपर्युक्त के अतिरिक्त , यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजना के अधीन कोई भी फायदाग्राही अपने देय प्रसुविधाओं से वंचित नहीं है, विभाग अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के कार्यालय ज्ञापन (डीबीटी) मिशन , मंत्रिमंडल सचिवालय , भारत सरकार , तारीख 19 दिसंबर 2017 में उल्लेखित अपवाद संचालन तंत्र का पालन करेगा।
6/ यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी। 6121
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
File No. 5-6/2020/58 , Whereas the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes , brings in transparency , efficiency and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity ; the Department of Horticulture and Food Processing , executes ( 1 ) Centrally Sponsored Schemes: - Pradhan Mantri Krashi Sinchai Yojna ( PMKSY) Rashtriya Krishi Vikas Yojna ( RKVY) , Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH ) , National Medicinal Plant Mission (NMMP) , PM Formalisation of Micro Food Processing Enterprises (PMFME ) & (2 ) State plan execute schemes: - Plantation of fruits crops , Promotion of protected cultivation of commercial Horticulture crops , Scheme for promotion of Mechanization for Development of Horticulture , Medicinal and Aromatic Crop area Extension Scheme , Vegetable area Extension Scheme , and Spice Sector Extension Scheme by which famers are trained for new techniques of Horticulture crops cultivation the benefits & arising by them leads to increasing Horticultural produce , increase in farmer's income for which , trainings & subsidy are provided under specified norms of the schemes . And whereas , the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred partially of fully from the Consolidated Fund of [Madhya Pradesh] .
2. Now, therefore , in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies , Benefits and Services ) Act 2016 ( 18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act ) the government of [Madhya Pradesh ] hereby notifies the following, namely: -
2.1 An individual eligible for receiving the benefits under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication .
2.2 Any individual desirous of availing benefits under the Scheme. who does not possess the Aadhaar number or , has not yet enrolled for Aadhaar shall be required to make application for Aadhaar enrollment before registering for the Scheme provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act , and such individuals shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at the Unique Identification Authority of India ( UIDAI ) website www.uidai.gov.in ) to get enrolled for Aadhaar .
2.3 As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update ) Regulations 2016, the Department through its Implementing Agency , is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil , the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming a UIDAI Registrar themselves ;
Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual , benefits under the Scheme shall be given to such individual , subject to the production of the following identification documents , namely : -
(a) if he or she has enrolled , his or her Aadhaar Enrolment identification slip ; and (b) any one of the following documents , namely : -
Bank or Post office Passbook with Photo ; or
(i)
Permanent Account Number (PAN) Card ; or
(ii)
12
(iii) Passport; or 6122
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
(iv) Ration Card; or
(v) Voter Identity Card ; or
(vi) MGNREGA card ; or
Kisan Photo passbook ; or
(vii)
(viii) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act . 1988 ( 59 of 1988 ) ; or
(ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or
any other document as specified by the Department;
(x)
Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.
3. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently , the Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through the media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the said requirement .
4. In all cases , where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason , the following remedial mechanisms shall be adopted , namely: - (a) in case of poor fingerprint quality iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, thereby the Department through its Implementing Agency shall make provisions for iris scanners or face authentication along with finger- print authentication for delivery of benefits in seamless manner ;
(b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful , wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time- based One - Time Password with limited time validity, as the case may be . shall be offered;
(c) in all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time based One- Time Password authentication is not possible , benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response ( QR) code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of QR code reader shall be provided at the convenient locations by the Department through its Implementing Agency .
5. Inaddition to the above , in order to ensure that no bona fide beneficiary under the Scheme is deprived of his due benefits , the Department through its Implementing Agency shall follow the exception handling mechanism as outlined in the Office Memorandum of DBT Mission , Cabinet Secretariat, Government of India dated 19th December 2017.
6. Gazette . This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
कल्पना श्रीवास्तव , प्रमुख सचिव.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला- आगर मालवा , मध्यप्रदेश
आगर मालवा , दिनांक 10 मार्च 2021
क्र. - सामान्य- 2-2021-137.- सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग -2 के अनुक्रमांक-04 के नियम-08 एवं क्रमांक एफ 59 एक 2004 मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 3-2-1999-1- चार भोपाल , दिनांक 30 मार्च 1999 में विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए वर्ष 2021 के लिए जिले के समस्त शासकीय कार्यालयों / संस्थाओं के लिए स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है .
क्षेत्र
वार
दिनांक
क्र.
त्यौहार का नाम
(3)
(4)
(5)
(2)
(1)
सोमवार
16.08.2021
1
बैजनाथ महादेव की शाही सवारी
सम्पूर्ण जिला
10 सितम्बर
2
गणेश चतुर्थी
शुक्रवार
सम्पूर्ण जिला
05 नवम्बर
3
सम्पूर्णजिला
शुक्रवार
दीपावली का दूसरा दिन
(कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार)
सैय्यद अश्फाक अली , अपर कलेक्टर.
कार्यालय , राज्यपाल का सचिवालय , मध्यप्रदेश , भोपाल
राजभवन भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2021
क्र. एफ- 1-4-20- रा.स. यूए.1-323 . इस सचिवालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-4-20 - रा.स. यू.ए.1-65, दिनांक 20 जनवरी 2021 के द्वारा राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय , भोपाल के नियमित कुलपति के पद पर नियुक्त हेतु पैनल अनुशंसित करने के लिए तीन सदस्यीय समिति नियुक्त की गई थी जिसमें विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद द्वारा निर्वाचित एक सदस्य भी सम्मिलित था.
(2) यह संज्ञान में आने पर कि विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद द्वारा समिति के लिये सदस्य के निर्वाचन में उच्च न्यायालय , खण्डपीठ इन्दौर के द्वारा रिट याचिका क्रमांक 8780/2015 में पारित निर्णय में दिए गए निर्देश / मार्गदर्शन का पालन नहीं हुआ है. अतः विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद से समिति के लिये नये सदस्य का निर्वाचन चाहा गया. जिसके परिप्रेक्ष्य में कुलपति से प्राप्त पत्र क्र. आर. जी.पी.व्ही. / व्ही.सी.आ./ 2021 /18 , दिनांक 10 मार्च 21 में यह जानकारी प्राप्त हुई है कि विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद ने बैठक दिनांक 9 मार्च 2021 में समिति के लिये सर्वसम्मति से प्रो. कपिल देव मिश्र, कुलपति , रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय , जबलपुर को निर्वाचित किया है.
(3) अतः कुलपति से प्राप्त उपरोक्त जानकारी के परिप्रेक्ष्य में राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1998 (क्र. 13 सन् 1998) की धारा 12 की उपधारा (2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुलाधिपतिजी, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल केद्वारा उक्त विश्वविद्यालय के नियमित कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु "प्रौद्योगिकी शिक्षा " के क्षेत्र में प्रख्यात कम से कम तीन व्यक्तियों के नामों का पैनल अनुशंसित करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति नियुक्त की गई है:-
समिति के अध्यक्ष कुलाधिपतिजी द्वारा नामांकित
प्रो. विनय कुमार पाठक, कुलपति,
1 डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम टेक्नीकल
यूनिवर्सिटी, लखनऊ (उ.प्र.)
अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा नामांकित
समिति के सदस्य
2 प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी, डायरेक्टर, इलेक्ट्रानिक्स एवं कम्युनिकेशन
इंजीनियरिंग विभाग,
आई.आई.टी. रूडकी, रूडकी उत्तराखंड
समिति के सदस्य
कार्यपरिषद द्वारा निर्वाचित
3 प्रो. कपिल देव मिश्र , कुलपति, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय , जबलपुर (म.प्र.) 6124
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
[ भाग 1 4 कुलाधिपतिजी के द्वारा प्रो. विनय कुमार पाठक, कुलपति को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.
5 समिति इस अधिसूचना के प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह की अवधि में पैनल प्रस्तुत करेंगी.
6 समिति पैनल तैयार करने में कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 3279 / 2019 / रास / यू. ए.1 , दिनांक 05 दिसम्बर 2019 के द्वारा जारी मार्गदर्शिका ( छायाप्रति संलग्न ) में वर्णित प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही संपन्न करेगी.
कुलाधिपति, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल के आदेशानुसार , डी.पी.एस. गौर, राज्यपाल के विधि अधिकारी कार्यालय , कलेक्टर, जिला कटनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
कटनी, दिनांक 9 फरवरी 2021 प्र.क्र. 01 -अ- 82-2020-21 -फा.क्र.1248.-
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2 ) में वर्णित भूमि स्वामियों की भूमि का उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
अनुसूची-1
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
रा.नि.मं. नगर/ ग्राम
जिला तहसील
अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हे. में
6
4
2
5
1
3
1.89हे.
कटनी कटनी पहाड़ी खिरहनी प.ह.नं. 28 नं.बं. 91
कटनी- सिंगरौली डबलिंग परियोजना के अंतर्गत कटंगीखुर्द- झलवारा स्टेशन के मध्य कार्ड लाइन के निम्माण हेतु ।
अनुसूची-2
(प्रभावित भू-धारकों की सूची)
क्र.
खसरा नंबर
अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण
कृषक का नाम पिता / पति का नाम
भूमिका कुल रकबा हे. में सिंचित असिंचित कुल रकबा हे. में
4
6
5
7
1
2
3
0.05
0.05
0.74
1 नागेन्द्र वल्द लक्ष्मण पटेल 189 निवासी झलवारा
0.99
0.47
0.47
191/1
2 छहिया बाई पत्नी स्व. रामदास, शंकर ब. दुर्योधन नाबा. वल्द रामदास बली मां छहिया बाई ऊषा बाई पुत्री रामदास कोल, सा. कटनी 6125
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
3 1
2
181 5 रामलाल , परदेशी, बिहारी पुत्री चमेलिया , घिसला वल्द दुकाली मु. मइकी बेवा दुकाली कोल, सा. कटनी
180 6 रोहित , सोनेलाल , सरस्वती बाई , वल्द नकछेदी गड़ारी निवासी कटंगीकला
175 7 गोमती बाई पत्नी बहोरीलाल कोल निवासी कटनी
176 8 खज्जू वल्द विशाली चमार निवासी कटंगीकला
177 9 बुद्धलाल उर्फ मुन्नालाल वल्द रामविशाल नि. कटंगीकला
178/2 10 नरेन्द्र कुमार वल्द काशी प्रसाद गुप्ता निवास कटंगीकला
178/1 11 नन्द किशोर वल्द जगन्नाथ प्रसाद गुप्ता निवासी कटनी
174 12 बहोरी , रामचरन वल्द लबरा , सुम्मी बाई पुत्री लबरा , प्रेमबाई , भूरी बाई पत्नी स्व. जियालाल , माया बाई पुत्री जियालाल , गुंजा पत्नी गरीबा, मीना पुत्री गरीबा, ब्रजेश वल्द गरीबा , कमला बाई पुत्री मुरारी , आशा बाई पुत्री मुन्ना कोल, मायाबाई पुत्री जियालाल, गुंजा पत्नी गरीबा, नीना पुत्री गरीबा निवासी कटंगीकला
योग
(2)
6
4
5
7 0.46
0.02
0.02 0.99
0.40
0.40 0.50
0.01
0.01 0.46
0.27
0.27 0.01
0.01
0.01
0.10
0.40
0.10 0.74
0.02
0.02
0.25
1.39
0.25
1.89 Ha . 1.89 Ha .
प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर कटनी के द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 22 अक्टूबर 2020 के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय ।। तथा ।।। के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू अर्जन अधिकारी, कटनी में किया जा सकता है । (4) समुचित सरकार की वेबसाइट [email protected] पर भी अपलोड किया गया है । 6126
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
[ भाग 1 प्र.क्र . 01 -अ- 82-2020-21-1249.-
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2 ) में वर्णित भूमि स्वामियों की भूमि का उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
अनुसूची-1
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
तहसील रा.नि.मं. नगर / ग्राम
जिला
अर्जित रकबा
लगभग
क्षेत्रफल हे. में
5
0.97 हे.
1 कटनी
3 पहाड़ी
2 कटनी
4 कटंगीकला प.ह.नं. 29, नं.बं. 67
6 कटनी-- सिंगरौली डबलिंग परियोजना के अंतर्गत कटंगीखुर्द- झलवारा स्टेशन के मध्य कार्ड लाइन के निम्प्रण हेतु ।
अनुसूची-2
(प्रभावित भू-धारकों की सूची)
क्र.
अर्जित की जाने वाली भूमि का
विवरण
कृषक का नाम पिता/ पति का नाम
खसरा नंबर
भूमि का
कुल रकबा
हे. में
सिंचित असिंचित कुल रकबा हे. में
4
5
7
2
1
6 0.58
0.58
1.59
3 2/1
1 मु. दशोदा बाई जोज़े जुग्गा बढ़ई साकिन कटंगीकला
2/2
1.00
2 नन्हेंराम वल्द जुग्गा बढ़ई साकिन कटंगीकला
0.33
3
0.92
0.33
3 मीना धर्मपत्नी राजाराम , नारायण प्रसाद , शिव कुमार पिता राजाराम दुबेसा. कटंगीकला
0.06
4/1
0.06
2.60
4 बी. निम्बकर वल्द रामचन्द्र
निम्बकर नि. मुड़वारा
4/2
0.40
5 म.प्र. शासन, आबादी
0.97 Ha . 0.97 Ha .
योग
(2) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर कटनी के द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 22 अक्टूबर 2020 के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय ।। तथा ।।। के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू अर्जन अधिकारी, कदनी में किया जा सकता है ।
(4) समुचित सरकार की वेबसाइट [email protected] पर भी अपलोड किया गया है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रियंका मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
6127
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला - कटनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन समुचित सरकार, मध्यप्रदेश
शासन , राजस्व विभाग
कटनी, दिनांक 12 फरवरी 2021
न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी/भू अर्जन अधिकारी कटनी जिला कटनी के राजस्व प्रकरण क्रमांक/02/अ 82/ भू अ/2020-21 म0प्र0 शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्र0 - एफ- 16-15-(1 ) 2014 सात- शा 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जो कि म0 प्र0 राजपत्र दिनांक 03 अक्टूबर 2014 को प्रकाशित किया गया है के द्वारा जिले के कलेक्टरो को समुचित स्रकार माना गया है तथा भू-अर्जन प्रकरणों में 10,000 हे 0 (दस हजार हे० ) से कम के प्रकरणों में जो सार्वजनिक प्रयोजन से संबंधित है , में निर्णय हेतु अधिक़त किया गया है।
भारत सरकार द्वारा जारी अध्यादेश जो कि भारत का राजपत्र दिनांक 31 दिसम्बर 2014 को जारी किया गया है। अध्यादेश में नया अध्याय IIIA लागू किया गया है जिसके अंतर्गत धारा 10 (A) के अनुसार समुचित सरकार (जो कि अधिनियम की धारा 3 (e) के अनुसार राज्य शासन है। को ( धारा 9 सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट एवं अध्याय- तीन के अनुसार इस धारा के उपबंध ऐसी परियोजनाओं की दशा में जो दीर्घकालीन प्रकृति है, जैसे कि रेल, राजमार्गो, प्रमुख जिला सड्के सिंचाई नहरे , विद्युत लाईने आदि लागू नही होगें ) उक्त के तहत यह अधिकार दिया गया है कि वह उल्लेखित परियोजनाओं में भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय ॥ तथा III के प्रावधानो से विमुक्त कर सकती है।
कटनी जिले में भारत सरकार के रेल मंत्रालय से स्वीकृत वृहद रेल परियोजना है जिसमें वृहद पुल निर्माण तथा उस पर रेल यातायात हेतु निर्माण कार्य जो देश व प्रदेश विकास , जनहित संबंधी है। अतः इसे अनुसूची में दर्शाये जा रहे प्रस्तावित प्रकरणों में भू-अर्जन कार्यवाही हेतु भारत सरकार द्वारा भू- अर्जन संबंधी जारी अध्यादेश दिनांक 31 ; 12;14 एवं 03; 04; 15 एवं 09;11 ;17 में दिये गये निर्देश एवं निहित व्यवस्था तथा राज्य शासन से अधिकृत क्षमता अनुसार प्रकरणों में भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय तथा के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किया जाता है।
अनुसूची
प्रकरण में अर्जन की जाने वाली निजी भूमि का विवरण इस प्रकार है :-
जिला
ग्राम
तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन
कुल प्रभावित ख0नं0
कुल
प्रभावित
खातेदारो की
संख्या
कटनी
19
अर्जन की जाने वाली निजी भूमि का कुल रकवा हे 0 में 0.39
कटनी
19
पडरिया प.ह.न. 31 नं.बं. 208
कटनी ग्रेड सेपरेटर बायपास लाईन के निर्माण हेतु भू-अर्जन
0.83
कटनी
कटनी
08
झलवारा 08 प.ह.न. 30 नं.ब. 153
27
27
1.22हे 0
योग
भूमि का नक्शा ( प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी कटनी के कार्यालय में किया जा सकता है
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रियंक मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन समुचित सरकार.
6128
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
[ भाग 1 कार्यालय , भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) बैहर, जिला - बालाघाट (म.प्र. ) एवं पदेन उपसचिव म.प्र. शासन राजस्व विभाग
बैहर, दिनांक 19 फरवरी 2021 क्र.17128-भू- अर्जन- 2020-21.-
चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) नक में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने कमांक (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है , अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और अर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 जून सन् 013 ) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा स आश्य की सूचना दी जाती शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 एवं 12 द्वारा शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:- है, राज्य
भूमि का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल(हे.में)
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
धारा 12 की द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन 1
2
4
5
3
6 बालाघाट
बैहर
गढ़ी प.ह.नं. 53/6 निजी भूमि 0.061 हे. असिंचित है ।
सहासक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग बालाघाट
ग्राम गढ़ी अनुसूचित जनजाति सीनीयर बालक छात्रावास क भवन निर्माण में प्रस्तावित भूमि
0.061 हे.
कुल योग निजी भूमि :-
भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) बैहर जिला बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है एवं कार्यालय कलेक्टर (जनजातीय कार्य विभाग ) गोलाघाट जिला बालाघाट म.प्र. के कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गुरू प्रसाद , अनुविभागीय अधिकारी (रा .) बैहर एवं पदेन उपसचिव.
6129
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला बालाघाट एवं मध्यप्रदेश पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग
बालाघाट , दिनांक 6 मार्च 2021 क्र. 2042-भू- अर्जन- 2021.-
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुर्नर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ' की धारा -19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
-: अनुसूचीः-
1.भूमि का वर्णन
क.
जिला
बालाघाट
ख.
तहसील
किरनापुर
ग.
नगर/ ग्राम
ग्राम-कटंगी प०हन० 7
घ. अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 0.032 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां..
कमाक ग्राम का नाम
भूमिस्वामी का नाम प्रस्तावित खतरा नम्बर
भूमि की पृवृति
अर्जित किये जाने वाला रकबा (हेक्टेयर में
1
2
3
4
5
6 1
कटंगी
0.032
असिंचित
223/1
बलीराम पिता रामचंद सा. देह भूमिस्वामी
0.032
कुल रकबा
-2-
2- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है: - ढूटी बांयी तट नहर प्रणाली की कोतरी मायनर के अंतर्गत ग्राम कटंगी में पड़ने वाली निजी भूमि अर्जन के संबंध में ।
3- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे मे हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाश्न की जानकारी वेबसाईट dm balaghat@ nic.in एंव म०प्र ० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट htt//www.mprevenue.nic.in/ पर देख जा सकता है ।
4- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी तहसील किरनापुर जिला बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता हैं ।
5- अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे प्लान का निशीक्षण कार्य पालन यंत्री बैनगंगा संभाग बालाघाट के कार्यालय में देखा जा सकता हैं
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपक आर्य , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
6130
[ भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग
प्र.क्र. 47-अ- 82-19-20-3143
बैतूल, दिनांक 26 फरवरी 2021
प्रारंभिक अधिसूचना
चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक 1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कालम (6) में, वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है । भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि / मकान के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची-1
( प्रभावित कृषको की सूची)
तहसील नगर/ ग्राम
जिला
अर्जन रकबा हे० में 4 1
2.549
2 मुलताई बरखेड 3
बैतूल (म०प्र०)
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
का धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
6
5
जल घाटबिरोली जलाशय लघु
कार्यपालन यंत्री, संसाधन संभाग मुलताई
अनुसूची
2
( प्रभावित धारको की सूची )
क्र.
भूमिस्वामी का नाम
2 1
1 नत्थ्या व ० बुद्धू जाति पंवार सा० देह भूमि स्वामी
2 राजेश व ० अमृतलाल सा ० देह भूमि स्वामी 3 भिवजी व ० शंकर , सा० देह भूमि स्वामी 4 लखन व ० शंकर सा ० देह भूमि स्वामी 5
ममता जौजे शंकर, लतीता बेवा धर्मराज , तरूण, अरूण ना बा व० धर्मराज सा ० देह भूमि स्वामी
योग
ख. नं.
अर्जित रकबा हे ० हे० में
कुल रकबा हे० में
3
4
5
0.368
0.368
781/5
0.248
0.248
706/3
0.029
0.029
723/3
0.147
732/4 0.147
0.080
734/5 0.080
0.062
764/11 0.062
0.480
625/4 0.480
0.481
625/1 0.481
0.481
625/3 0.481
0.283
0.173
567
2.659
10
2.549
1- चूंकि, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट , स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किया जा रहा है । 2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधि० (रा ) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता
है ।
3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।
4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 6131
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
बैतूल, दिनांक 10/12 मार्च 2021
घोषणा
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( कमांक 30 सन 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची-1
( प्रभावित कृषको की सूची)
जिला तहसील नगर/ ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जन का रकबा
हे० में
2
3
4
6.642
घोघरी.
1 बैतूल बैतूल (म०प्र०)
5
घोघरी मध्यम परियोजना हेतु ।
अनुसूची - 2
( प्रभावित धारको की सूची )
क्र.
भूमिस्वामी का नाम
2 1
1
बाबूराव पिता टूटू किशोरी गुरुदयाल रामप्रसाद कोली व. तूटू जाति कोरकु पता सा.देह भूमि स्वामी
2
फुला पिता झीपा जाति कोरकु पता सा . देह भूमि स्वामी
3
चैतराम , झूनी रिचाय जमनी चैती वल्द बुलजी जाति कोरकू पता सा. देह भूमि स्वामी 4
धनसिंग बल्द रायजू जाति गोंड पता सा.देह भूमि स्वामी
5
सदिया बे . गेन्दसिंग धनराज , रग्गू, साहबलाल गंगाराम व. गेंदसिंह मंगला बगला पिता गेन्दसिंग जाति गोंड पता सा .देह भूमि स्वामी 6
सुनीता जौ. गंनेश जाति गाडरी निवासी सेलगांव भूमि स्वामी
योग
ख. नं. कुल रकबा हे० में
अर्जित रकबा हे० हे० में
3
4
5
3.270
0.290 192/2
3.270
0.117 192/1
3.238
193
0.610
2.947
2.000 212/1
2.572
2.000 214/2
217
10.303
1.625
6.642 6
25.600
:
(2) चूंकि घोघरी मध्यम् परियोजना हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2 ) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है । (3) भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बैतूल के न्यायालय में किया जा सकता है ।
समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।
(4) 6132
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
घोषणा
[ भाग 1
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची ( 1 ) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 गें वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( कमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -
अनुसूची-1
जिला तहसील नगर/ ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जनका
रकबा हे ० में
2
3
4 1
0.420
घाटबिरोली
मुलताई
बैतूल
5
घाट बिरोली लघु जलाशय हेतु
अनुसूची - 2
( प्रभावित धारको की सूची )
क्र० भूमि स्वामी कृषको नाम
1
2
1
उदेराम उर्फ उदयभान, नामदेव , रामभाऊ व ० अजाबराव भूमि स्वामी सा० देह
गोविंदराव व ० गिरधारी भूमि स्वामी सा० देह 2
3
साहेबराव , रामराव व० राजाराम, बिलसो पिता राजाराम भूमि स्वामी सा० देह
4 मालती पिता गुजोबा , राजेन्द्र पिता नत्थू कमला पिता नत्थू सुरेश पिता नत्थू भूमि स्वामी सा० देह 5 देवेन्द्र पिता श्यामू सकुन पिता श्यामू सुकरानी पिता श्यामू कल्पना पिता श्यामू, मुन्नी पिता श्यामू विकम पिता देवीराम उर्फ देवीलाल , वर्षा पिता देवीराम उर्फ देवीलाल भूमि स्वामी सा ० देह योग
खसरा नम्बर
भूमि का कुल रकबा हे० में
अर्जित भूमि का रकदा हे० मे 3
4
5
1.431
0.060 157
36
0.210
1.538
35
0.324
0.030
0.348
0.030 34
13
0.304
0.090
0.420 5 3.945
(2) चूंकि घाटबिरोली लघु जलाशय हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2 ) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।
(3) भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है ।
(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अमनबीर सिंह बैंस , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
6133
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला अनूपपुर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग
क्र. 1324- दस- भू- अर्जन- प्र.क्र. -एफ - 2020-21.-
अनूपपुर, दिनांक 4 मार्च 2021 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण, पुर्नवासन, पुर्नविस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्र. एफ-16-15- (1 ) 2014 - सात- शा 2 ए भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ ।
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
सार्वजानिक प्रयोजन का वर्णन
रकबा लगभग
(है०) में
2
1
3
निजी भूमि का रकबा (है ०) में
धनपुरी अनुपपुर अनुपपुर
चटुआ
मझगवां
कुल रकबा (है ० )
निजी भूमि का रकबा (है ० ) में
धनपुरी
अनुपपुर अनुपपुर
धनगवां
बहमनी
कुल रकबा (है० )
योग
4
6
धारा 11 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी 5
26.939
6.390
धनपुरी जलाशय योजना का शीर्ष कार्य भू- अर्जन अधिकारी जिला- अनुपपुर
1.299
34.628
1.928
1.082
धनपुरी जलाशय योजना का नहर कार्य भू- अर्जन अधिकारी जिला- अनुपपुर
1.986
4.996
हेक्टेयर
39.624
भूमि का नक्शा ( प्लान) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग अनूपपुर / तहसील अनूपपुर के कार्यालय में निःशुल्क देखे जा सकते है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, चन्द्र मोहन ठाकुर , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
6134
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
[ भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर , जिला दमोह मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
दमोह, दिनांक 3 मार्च 2021 पत्र क्र. - भू-अर्जन- 2021.-
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद क्रमांक (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन: जिला दमोह, तहसील - पथरिया, ग्राम सेमरा बुजुर्ग, पुरापायरा
(1)
क्षेत्रफल 1.575 हेक्ट.
ग्राम सेमरा बुजुर्ग
खसरा नं.
क्र भू-धारक का नाम
अर्जित रकवा (हे०) में
0.01
81/2
श्री गनपत पिता रेवाराम सा. सेमरा
1.
0.13
93
2. श्रीमति दुर्गेश नंदनी पति राधिकाप्रसाद सा ० देह
0.24
94
3. श्री देव पार्श्वनाथ जी मंदिर मुह. राधिका प्रसाद पिता प्रेमनारायण प्रबंधक कलेक्टर दमोह
0.14
96/1
4. श्री रामकिशुन पिता मनमोहन सा. सेमरा बुजुर्ग
0.04
5.
96/6
श्रीमति जानकीरानी पति हरेराम कुर्मी सा . सेमरा बुजुर्ग
106/7 0.04
106/1/1 0.02
6 . श्री हरिश्चंद्र पिता हरेराम सा. सेमरा बुजुर्ग
106/1/2 0.02
7. श्री नरेन्द्र पिता जुगल सा. सेमरा बुजुर्ग
0.04
106/3
8. श्री करी पिता मन्नूलाल सा. सेमरा बुजुर्ग
0.02
106/4
9. श्रीमति अंजोरानी पति कैलाश कुर्मी सा. सेमरा बुजुर्ग
0.04
106/5
0.02
10.
106/8
श्रीमति विनीता पति दिनेश कुर्मी सा. सेमरा बुजुर्ग
0.04
11.
136
0.02
श्री राधिका प्रसाद पिता प्रेमनारायण 1/3 भाग , विष्णु 109 प्रसाद पिता प्रेमनारायण 1/3 भाग , बंसत पिता राधिकाप्रसाद 1/3 भाग
0.08
110
12. श्री सीताराम पिता भगवानदास कुर्मी सा. सेमरा बुजुर्ग
0.03
111
0.28
140
श्री बंसत पिता राधिकाप्रसाद
13.
0.02
96/2
14. श्री रामकरण पिता गोविंद सा. सेमरा बुजुर्ग
0.09
104/1
15 . श्री रामेश्वर , दमोदर पिता पूरन सा. खौजाखेड़ी
0.07
16.
104/2
श्री गोपाल पिता खरगराम उर्फ बालमुकुंद सा. सेमरा बुजुर्ग
ग्राम पुरापायरा
खसरा नं.
क्र भू-धारक का नाम
अर्जित रकवा (हे०) में
0.08
1. श्री कलु पिता रामचरन
0.01
375/3
2. श्री बाबूलाल पिता मिहीलाल
0.02
3.
392/2
श्री शिवराम पिता लक्ष्मीप्रसाद 6135
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
0.03
39371
श्री अशोक पिता शिवप्रसाद
4.
0.005
463/1/1
रामभरोसे पिता भोला
5.
0.005
463/1/2
श्री खरगराम पिता भोला
6.
0.005
463/1/3
श्री नंदराम पिता भोला
7.
0.010
465
8 . श्री रामचरन , शिवप्रसाद , दीपू कालूराम पिता बालचंद
0.020
341/1/2
9. श्री इमरत पिता गोले
341/1/1/2
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है सेमरा तिगड्डा से जोरतला पुरा बाबत् ।
(3) भूमि के नक्शा (प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू अर्जन अधिकारी पथरिया एवं कार लोक निर्माण विभाग भ/ स दमोह संभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है । (4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू अर्जन अधिकारी पथरिया के न्यायालय : सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, तरूण राठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .
कार्यालय , कलेक्टर , जिला मंदसौर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
मंदसौर , दिनांक 5 मार्च 2021 क्र.-437-री- 1 - भू-अर्जन-2021- प्र.क्र. 05-31-82-2020-21
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 मंदसौर जिले में शिवना नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण के कारण के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार/व्यक्तिवार सर्वे क्रमांक विवरण अनुसूची (2) के उल्लेखित है ।
अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क.30 सन 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची (1)
तहसील मंदसौर
मंदसौर शहर
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे.
असिंचित
सिंचित
कुल
स.क.
विवरण
0-085
0-085
1
मंदसौर शहर
0-085
0-085
अनुसूची (2)
मंदसौर जिले में आने वाली निजी भूमि का विवरण:-
खसरा नम्बर
प्रभावित भूमि
स.क. प्रभावित कृषक का नाम
कुल भूमि का रकबा
असिंचित
सिंचित
कुल
हे.
6
7
3
4
5
1
2
0-085
0-085
736
3-334
1 राजाराम एण्ड ब्रदर्स निवासी मंदसौर तहसील मंदसौर म.प्र-
0-085
3-334
योग 0-085
भूमि नक्शा व प्लान का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी मंदसौर के न्यायालय में किया जा सकता है । मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
6136
[ भाग 1
मंदसौर, दिनांक 19 मार्च 2021 क्र. -0057-भू- अर्जन शाखा- आरटीसी- 2020- प्र.क्र.अ-82-2020-21
( राज्य शासन के आदेश राजस्वविभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल दिनांक 12-11-2014 " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति " मध्यप्रदेश पत्र भाग -1 पृष्ठ क्रमांक 3466-69 दिनांक 14-11-2014 के अन्तर्गत कण्डिका-11 ( 1 ) के तहत । )
चुंकि, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अधिनियम दिनांक 12-11-2014 एवं राजपत्र दिनांक14-11-2014 के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसरंचनाओं के लिये समय - समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पडती है इस नीति के अनतर्गत राज्य शासन के विभाग उपक्रम कार्यपालन यंत्री गांधीसागर बॉध संभाग गांधीसागर की " गरोठ सुक्ष्म परियोजना के अन्तर्गत 11 कि.वा. ग्रिड निर्माण " हेतु ग्राम कस्बा भानपुरा तहसील भानपुरा जिला मंदसौर की नीजी भूमि की आवश्यकता है इस का विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमि स्वामी/ भूमि स्वामियों के व्दारा नीति की कण्डिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप "ख " में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है ।
क्रय नीति की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति कण्डिका 11 ( 1 ) के अन्तर्गत सर्व साधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जाती है कि, नीति के अन्तर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा चुका है । यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो यह सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधी में अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोडकर कार्यालयीन समय में आपत्ति प्रस्तुत कर सकाता है नियत अवधी के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा और ना ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा ।
अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण
जिला मंदसौर तहसील भानपुरा के ग्राम कांवली की निजी भूमि को " गरोठ सुक्ष्म परियोजना के अन्तर्गत 11 कि.वा. ग्रिड निर्माण " हेतु । कुल अर्जित रकबा 0.101 हे.
अनुसूची ( 1 )
स. क्र. विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे. में )
असिंचित
सिंचित
कुल रकबा
5
1
2
4
3
ग्राम कांवली
0.101हे.
0.101 हे.
1
अनुसूची (2)
सर्वे नम्बर
क्र
निजी रकबा
कृषक नाम
कुल अर्जित रकबा
पूर्व अर्जित रकबा
हेक्टर
हेक्टर
हेक्टर
0.101 हे.
0.065हे
178/7 0.166हे.
1 अर्जुनसिंह पिता नाहरसिंह जाति सोंधिया राजपूत निवासी ग्राम कांवली
0.101 हे.
0.166हे.
योग: -
नोट: - भूमि का नक्षा, प्लान का निरीक्षण, भू- अर्जन अधिकारी उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जासकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज पुष्प , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
6137
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सागर मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
क्र.-30-अ-82-18-19-2186
सागर, दिनांक 6 मार्च 2021 मौजा दलपतपुर, मालगुजारी , पटवारी हल्का नं. 38 , तहसील खुरई (देखिये धारा 19 एवं 21 )
भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिर्पोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैः-
हनौता सिंचाई परियोजना हनौता बांध
परियोजना का नाम :-
(1)
भूमि का विवरण:-
(2)
सागर 1. जिला
2. तहसील
खुरई 3. ग्राम
दलपतपुर मालगुजारी
38 4. पटवारी हल्का नं.
हेक्टे.
97.700 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
स.क्र. भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम स्वामित्व का प्रकार 1
भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय सुम्मा पंचम कृष्णा पिता श्याम बंतो पुत्री श्याम कुवर वाई वेवा किशोर पता सा. खुरई भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय
भूमिस्वामी 2 सुरेन्द्र पिता भगवान दास चौरसिया पता सा. खुरई भूमि स्वामी
3
भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय जगदीश मथुरा प्रीतम हीरा पिता पुन्ना गुलाब पुत्री पुन्ना सौर पता सा. खुरई भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय
4
भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय राजकुमारी पिता चतरा विन्दो नाबा पिता सम्पत अनीता वालिग ज्योति नावा० पिता जगत पा० राजकुमारी पिता चतरा पता सा. खुरई भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय
:: अनुसूची -01::
अर्जित भूमि का विवरण
भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
खसरा क्र.
क्षेत्रफल कुल रकवा (हेक्टे. में)
असिंचित
व्यपवर्तित
पड़ती
सिंचित
0.000 सैमर-1 0.270 0.000
2.000 0.000
28/1
0.000 0.000
0.280
0.000
1.950
28/2
2.700 0.000 0.000
29 3.050 0.000
रेन्जा-1 सैमर -1 0.80031/1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
6138
5
भूमि स्वामी तरनजीत सिह गुरुदीप सिह पिता इंदर सिह पता निवासी खुरई भूमिस्वामी
6
भूमिस्वामी
[ भाग 1
31/2 0.800
31/4/1 0.160
0.160 0.000 0.000
0.000
31/3/1 0.400
राजेन्द्र कुमार पिता भजनदास आहूजा पता सा० खुरई भूमि स्वामी
7
भूमिस्वामी खुशालदास पिता भजनदास आहूजा पता सा० खुरई भूमि स्वामी
8
भूमि स्वामी रविकान्त पिता ब्रजबिहारी शर्मा पता सा० प्रताप वार्ड खुरई भूमि स्वामी
9
भूमिस्वामी गजराज सिह पिता प्यारेलाल पता सा. खुरई भूमिस्वामी
10
भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय रामसखी उर्फ राधाबाई पनि हरिकृष्ण शुक्ला पता सा नि.दीनदयाल वार्ड खुरई भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय
भूमि स्वामी 11 मीनाबाई पनि विनोद कुमार जैन पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय 12 हरनारायन पिता कन्छेदी पता सा. खजुरा हरचंद भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय
13
भूमि स्वामी वीरेन्द ना-वा पिता घासीराम पालक माँ भूरीबाई पति घासीराम पता सा. खजरा हरचंद भूमि स्वामी
14
भूमि स्वामी बैजन्तीबाई पति लाखनसिंह पता सा खजराहरचंद भूमि स्वामी
41/3
45/2
भूमिस्वामी 41/4
15 राजीव पिता पदमचंद पता सा० खुरई भूमिस्वामी
31/3/2 0.500
0.040
31/4/2
37
1.700 1.700 0.000
बबूल-4 रेन्जा-1 कच्चा कुँआ-1 समाधि स्थल -2 . 00 वर्ग मी.
38/1 0.870 0.850 0.000 0.020 0.000 रेन्जा-1 बबूल-2
38/2 0.870 0.000 0.850 0.020 0.000 नीम-1 बबूल-2
40 1.750 0.000 1.750 0.000 0.000
बेरी-1 बबूल-6 सतकठा-1 समाधि स्थल,-4 . 00 वर्ग मी.
41/1 0.020
0.000 0.020 0.000
0.000
41/2 0.400 0.000 0.400 0.000 0.000
बेरी-1 बबूल -1 0.400
0.000 0.000
0.000 0.400
0.400
0.400 0.000 0.000
0.000
0.600
0.600 0.000 0.000
0.000 6139
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
भूमि स्वामी 42/1 0.800 0.000 0.800 0.000 0.000 16 रामस्वरूप पिता कुन्दनलाल नेमा पता सा. विहारी जी वार्ड खुरई भूमि स्वामी
42/2 0.400
0.000 0.000 0.000
भूमि स्वामी
0.400
17 अजराबेगम पति सहादतबेग पता सा अब्दुल हमीद वार्ड खुरई भूमि स्वामी
43
0.630 0.000 0.600 0.030 0.000
भूमिस्वामी
अहस्तांतरणीय
18 फ्यारेलाल हल्कई जमना मन्शा फूलबाई पिता नथुवा धरिमया बेबा नथूवा पता सा. खजरा हरचंद भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय
44
19
भूमि स्वामी
1.800 0.040 0.000
1.840 0.000
रघुवीर रामसींग रघुनाथ पिता कलू श्यामबाई गिरजाबाई गुड़डीबाई कुसुमबाई पुत्री कलू पता सा. खजरा हरचंद भूमि स्वामी
45/1
भूमि स्वामी
0.400 0.000 0.000
0.400 0.000
20 लक्ष्मनसिंह पिता भगवानदास चंदेल पता सा. खुरई भूमि स्वामी
45/3 0.930 0.000 0.900 0.030 0.000
47
0.050
भूमिस्वामी
अहस्तांतरणीय
21 जसवंत सिह पिता भगवानदास पता सा महुनाजाट भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय
74
0.980
0.950 0.030 0.000
0.000
22
48
0.300
भूमिस्वामी
अहस्तांतरणीय
द्रोपदी वाईपिता लक्षमण पता सा.खुरई भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय
75
0.300 0.000 0.000
0.700 0.000
49
0.000
0.140 0.000 0.140 0.000
भूमिस्वामी
अहस्तांतरणीय
23 शिवराज पिता ग्यारसी पुष्पाबाई जयबाई पिता ग्यारसी पता सा. खुरई भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय
51
24
0.000 0.100 0.000
0.100 0.000
भूमि स्वामी
अहस्तांतरणीय
दशोदाबाई पिता कुदऊं पति राजाराम चौदे पता सा. खुरई भूमि स्वामी ऊर्फ चौदे अहस्तांतरणीय
52 0.030
0.030 0.000
0.000 0.000
25
भूमि स्वामी
अहस्तांतरणीय
बद्री पिता काशीराम पता सा. खुरई भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय
26
0.420 0.020 0.000
भूमि स्वामी 53/1 0.440 0.000
रूपसीग पिता शोभाराम पता सा.खुरई भूमिस्वामी
27
53/2 1.200 0.000 1.200 0.000 0.000
भूमि स्वामी
शासकीय संस्था
संगीता पति सुधीर गुरहा पता निवासी ग्राम शासकीय संस्था मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
6140
भूमिस्वामी 28 राजकुमारी पति सकुनचंदेल पता सा- खजराहरचंद भूमि स्वामी
29
भूमिस्वामी प्रेम नारान दयाल पिता भैरो सविता पिता भैरो पता सा. खजरा हरचंद भूमि स्वामी
भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय 30 ग्यासा मनीराम अन्ते हजारी पिता जालम दशोदा वेवा जालम पता सा. खजरा हरचंद भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय
भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय 31 हरिचंद उमेदीबाई गोमतीबाई मथराबाई पिता मूलचंद रामगोपाल गायत्रीबाई कुसुमबाई सविताबाई पिता हरिशंकर रविशंकर प्रदीप नीलम पिता अनंदीलाल सा० देह पता सा. खुरई भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय
भूमिस्वामी 32 कीर्ति पति अनूपकुमार शुक्ला पता सा. नेहरू वार्ड खुरई भूमि स्वामी
भूमि स्वामी 33 उर्मिला बेवा मुरारीलाल शुक्ला पता सा० खुरई भूमि स्वामी
भूमि स्वामी 34 उर्मिलादेवी पनि मुरारीलाल पता सा. खुरई भूमिस्वामी
भूमि स्वामी 35 रक्षा पनि राजेश अग्रवाल पता सा छतरपुर भूमिस्वामी
[ भाग 1 1.650 0.020 0.000
0.000
54 1.670
1.400 0.010 0.000
55 1.410 0.000
बेरी-2 समाधि स्थल-4. 00 वर्ग मी.
बेरी-21
56 1.200 1.180 0.000 0.020 0.000
मुनगा-1
सीताफल-2
अमरूद -2
महुआ-2
नींबू-1
वेल-1
इमली-1
कच्चा कुँआ-1 रेन्जा-1 वाँसम्रिरा-2 चिरौल-1
बबूल -4 शूलबबूल-55 नीम-2 रूसल्ला-1 1.000 0.090 0.000
57 1.090 0.000
0.310
58/1
0.000 0.310 0.000 0.000
0.400 0.000 0.000
58/2 0.400 0.000
0.370 0.000 0.000
59/1 0.370 0.000
0.400
0.400 0.000 0.000
59/2
0.000 6141
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
बेरी-2
0.030
0.910 0.880 0.000 0.000
भूमिस्वामी 60
36 अनीता पति पदमचन्द्र जैन डाय ०कर 10455 पता सा ० खुरई भूमि स्वामी
भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय 37 नन्दराम तुलाराम पिता भरोसी कमलाबाई पुत्री भरोसी संजीब पिता भगवान दास पता सा.खुरई भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय सुनील हेमन्त मीना सुषमा लक्ष्मीबाई मथराबाई आशा पिता हरीराम अबदरानी वेवा हरीराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय
भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय 38 राजु शान्ति गुड्डी चन्दा पिता पन्चम समत वेवा पन्चम पता सा.खुरई भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय
39
भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय रामचरन मुरारी लाल पिता परमानंद पता सा. खुरई भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय
64
भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय 40 हरीराम पिता धनू पता सा . खजरा भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय
भूमि स्वामी
मुनगा-2
अनार-1
आँवला-1
नारियल-3
जामुन-1
कदम-3
शूलबबूल-8
रूसल्ला-1
बबूल -1
सागौन-15
गुरार-1
वेयर हाउस-
1850.24 वर्ग मी.
धर्मकांटा-34.74 वर्ग मी.
पक्काकमरा 51 .
405वर्ग मी.
शेडबरांडा-186 .
175वर्ग मी.
बेरी-4
61
1.200 0.000 0.000
1.200 0.000
गुरार-2
बेरी-1
62
1.070 0.000 1.000 0.070 0.000
63 0.950 0.000 0.950 0.000 0.000
0.970 0.000 0.660 0.310 0.000 नीम-1 रेन्जा-3 0.000 0.330 0.000 0.000
65/1/1 0.330
41 उर्मिला वेवा मुरारीलाल पता निवासी खुरई भूमि स्वामी
42 दमरू लाल जैन पिता फूलचंद पता सागर सागर सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी
65/1/2 0.400 0.000 0.400 0.000 0.000 6142
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
43
भूमि स्वामी ऋषि कुमार पिता जितेन्द्रकुमार रीता बेबा जितेन्द्रकुमार सा खुरई। खुरई भूमि स्वामी सा खुरई पता सा
44
भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय विजेता पनिजिनेन्द्र कुमार जैन सा खुरई भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय
भूमि स्वामी 45 उर्मिला वेवा मुरारी पता निवासी खुरई भूमिस्वामी
46
भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय अमरा पिता गनपे पता सा. खुरई भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय
भूमिस्वामी 47 विजेता पति जिनेन्द्रकुमार जैन पता सा नेहरू वार्ड खुरई भूमि स्वामी
भूमि स्वामी 48 शिवकुमार पिता कैलाश कुमार शर्मा पता सा प्रताप वार्ड खुरई भूमि स्वामी
49
भूमि स्वामी दीपक पिता प्रकाशचंद्र रजक पता सा.खुरई भूमि स्वामी
भूमि स्वामी 50 ब्रजेन्द्र सिंह पिता रघुराज सिंह राजपूत पता दलपतपुर मालगुजारी खुरई सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी
51
भूमि स्वामी राजकुमार पिता ओकारसिंह पता सा. खुरई भूमि स्वामी
114
139
भूमिस्वामी 52 सुनील पिता फुलचन्द समाधिया जाति ब्राहमण पता सा.खुरई भूमि स्वामी
53
72/2
भूमि स्वामी राहुल पिता राधामोहन माहेश्वरी पता सा० मडना सुलतान भूमि स्वामी
[ भाग 1 0.280 0.000 0.280 0.000
65/2/1
0.000
0.120
65/2/2
0.000 0.120 0.000 0.000 बेरी-1 रेन्जा-2
65/3 0.100
66
0.630
0.600 0.030 0.000
0.000
67/1 0.630
0.630 0.000 0.000
0.000
0.230 0.000 0.230 0.000 0.000
67/2
67/3 0.400
1.260
68
1.200 0.060 0.000
0.000
69
0.600
70
0.220 0.000 0.200 0.020 0.000
बेरी-1 बबूल -1 0.240
बेरी-1 0.240 0.000 0.000
0.000
130 0.540
0.500 0.040 0.000
0.000
0.240 0.000 0.000
135 0.240 0.000
136 0.410 0.400 0.000 0.010 0.000
138 0.350 0.350 0.000 0.000 0.000
0.400 0.400 0.000 0.000 0.000
0.000
72/1 0.220 0.220 0.000 0.000
बबूल-1 0.330 0.330 0.000 0.000 0.000 6143
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
भूमि स्वामी 72/3 0.330 0.000 0.330 0.000 0.000 54 सज्योत पिता जगदीश माहेष्वरी पता निवासी खुरई भूमि स्वामी
73/1 0.400 0.000
भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय
55 मेवा पनि जसवंत सिह चंदेल पता सा.देह भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय
भूमि स्वामी 73/2 0.400 0.000 0.400 0.000 0.000
56 सविता पति महेन्द्र सिह चंदेल पता सा देह शासन से प्राप्त भूमि भाग भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
0.400
73/3
57 विजय रम्मा शारदा पिता भुवर भुवर पिता दलू पता सा देह शासन से प्राप्त भूमि भाग भूमि स्वामी
76
भूमिस्वामी
0.820
0.000
0.000 0.340 0.000
58 कमलेश पिता द्वारकाप्रसाद राय पता सा खुरई भूमि स्वामी
मकान टीन शेड-29.37 वर्ग मी. टीनशेड घर अधूरा-83.60 वर्ग मी.
78
0.810
59
भूमि स्वामी
0.000 0.800 0.010 0.000
सौरभ पिता कमलेश पता सा चंद्रशेखर वार्ड खुरई भूमि स्वामी
1.160
79
0.000 1.150 0.010 0.000 बेरी-1 सीताफल-1 रेन्जा-2 नीम-1 यूकेलिपटिस-1 बबूल -1
81
1.120
60
भूमिस्वामी
1.090 0.000 0.000 0.030
मनीष कुमार पिता वीरेन्द्र सिघई पता सा.खुरईशिवाजी भूमि स्वामी
बेरी-3 महानीम-18 बबूल-2 यूकेलिपटिस- 48 शूलबबूल-1 पीपल-1
नीम-1
टीनशेड-273.84 वर्ग मी.
पक्काकमरा-94. 40वर्ग मी. जनरेटर कक्ष-90 . 20वर्ग मी. गिट्टी स्क्रीनिंग शेड चद्दर-18 . 05 वर्ग मी.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
6144
भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय 61 रामदयाल पिता उम्मेद पता सा.खुरई भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय
62
भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय महेश गोपी पिता मिश्रीलाल देवका चम्पापिता मिश्रीलाल बूंदाबाई बेवा मिश्रीलाल पता सा.खुरई भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय
63
भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय उमाबाई पिता रामप्रसाद रामवती बाई बेबा रामप्रसाद पता सा.खुरई भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय
भूमिस्वामी 64 मनोजकुमार पिता विरेन्द्रकुमार पता निवासी ग्राम शसन सेप्राप्त भूमि भाग भूमिस्वामी
भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय 65 वीरसीग पिता जगन पता सा.खुरई भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय
भूमि स्वामी
[ भाग 1
83 0.890 0.000 0.850 0.040 0.000 बेरी -1 नीम-1
84 1.560
0.000 0.060 0.000
1.500
बेरी-7 अमरूद -1 जामुन-1 कुँआ पक्का-1
85 1.230 0.000 1.200 0.030 0.000
86 1.300 1.250 0.000 0.050 0.000 यूकेलिपटिस-22 टीनशेड का मकान-126.26 वर्ग मी. नलकूप -1
87/1 0.650 0.000 0.650 0.000 0.000
0.400 0.000 0.000
87/2 0.400 0.000
66 दीपक पिता सुरेन्द्रकुमार जैन पता सा खुरई भूमिस्वामी
95/2 0.410 0.000
95/3
0.400 0.010 0.000 शूलबबूल-2 यूकेलिपटिस-16
बबूल -1
सागौन-8
कच्चा कक्ष- 62 .
25वर्ग मी.
पक्काकक्ष-69 .
00 वर्ग मी. पानी टंकी-5.76 वर्ग मी
चबूतरा- 2.40 वर्ग मी. गिट्टी सौनिंग शेड-25.80 वर्ग मी.
0.640 0.000
0.640 0.000 0.000 6145
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय 67 गनपत लक्ष्मण पिता जगन कमलाबाई नारानबाई पुत्री जगन पता सा.देह भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय
68
भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय मनोज पिता वीरेन्द्र कुमार सिंघई पता सा. खुरई भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय
69
भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय रामबाई मुन्नीबाई राधाबाई पुत्री हीरा पता सा. देह भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय
70
भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय जग्गू पिता हल्कई पता सा. जगदीशपुरा भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय
71 परम पिता कुदऊ पता सा.खुरई भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय
भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय 72
95/1
भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय शमीमबेगम बेवा लियाकत साजिया बेगम पति जाविदबेग पता निवासी खुरई भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय
96
भूमिस्वामी 73 राशिदवेग उर्फ जाविद पिता विलापतखान पता सा.खुरई भूमि स्वामी
100
101
भूमिस्वामी 74 चन्दन पिता रामप्रकाश पता सा.खुरई भूमिस्वामी
102
103
भूमि स्वामी 75 धनीराम पिता पत्ती शान्ति बाई पुत्री पत्ती पता सा. देह भूमि स्वामी
104
भूमि स्वामी 76 भूरे पिता रमचा पता सा.खुरई भूमि स्वामी
110
105
77
भूमि स्वामी कमला पिता रतन पता सा. देह भूमि स्वामी
88 1.230 0.000 1.200 0.030 0.000 बेरी-1 रेन्जा-1
89 1.200 0.000 1.200 0.000 0.000 बेरी-1 नीम-1
91 1.210
0.000 0.010 0.000
1.200
नीम-1 बबूल-2 महानीम-1 कुँआ पक्का-1
92 0.530 0.000 0.500 0.030 0.000 सैमर-1 बबूल -1
93 1.450 0.000 1.400 0.050 0.000 बेरी-1 गुरार-1 रेन्जा-1 ईंट की झोपड़ी-7.67 वर्ग मी.
0.160 0.000 0.000 0.160 0.000
0.150 0.000 0.150 0.000 0.000
0.450 0.000 0.450 0.000 0.000 सैमर-1 नीम-1 0.670 0.000 0.650 0.020 0.000 बेरी-1 बबूल-1 0.170
0.150 0.020 0.000
0.000
बबूल -2 0.710
0.700 0.010 0.000
0.000
अमरूद -1 0.380 0.380 0.000 0.000 0.000 बेरी-1 सैमर-1 0.450
0.000 0.000 0.000
0.450
बबूल-2 1.020
1.000 0.020 0.000
0.000
बेरी-2 बबूल-2 रेन्जा-1 शूलबबूल -1 6146
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
[ भाग 1 78
भूमिस्वामी
बेरी-1
106 1.240 1.200 0.000 0.040 0.000
ग्यासी पिता मगला पता सा. खुरई भूमि स्वामी
107
79
भूमिस्वामी
0.870 0.000 0.850 0.020 0.000
वीरन पिता जगन गौड पता सा. सहोद्रा राय वार्ड खुरई भूमि स्वामी
बेरी-1 सतकठा-3 बबूल-6 रेन्जा-1
112 0.260 0.000 0.260 0.000 0.000
0.100
108
भूमिस्वामी
80 रघूवर पिता रम्पे पता सा. खुरई भूमि स्वामी
बेरी-2 रेन्जा-1
1.000
111
0.260
113
भूमि स्वामी
0.250 0.010 0.000
0.000
81 चेतूपिता गनपत पता सा. खुरई भूमि स्वामी
129
0.900 0.040 0.000
0.940 0.000
127/2 0.600
82
भूमि स्वामी
0.500 0.100 0.000
0.000
रामगोपाल पिता वीरनलाल पता सा.खुरई भूमि स्वामी
131
0.670
भूमि स्वामी
0.650 0.020 0.000
0.000
83 दशरथ प्रेमबाई गीता पिता हरीराम उर्फ मनीराम सा० देह पता सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी
133
भूमि स्वामी
0.800 0.000 0.800 0.000 0.000
84 दूरजन रामलाल घनश्याम पिता मुल्लुवा सियाबाई बेवा मुलुवा पता सा.खुरई भूमिस्वामी
140
85
नीम-1
भूमिस्वामी
1.590 1.500 0.000 0.090 0.000
ग्यारसा रतन पिता मंगल सहोद्रा पिता मंगल पता सा. खुरई भूमि स्वामी
141
86
भूमिस्वामी
1.580 1.580 0.000 0.000 0.000
बबूल-2 सैमर-1 रामरतन पिता दरयाव सीग पता सा. महुनाजार भूमि स्वामी
143 1.610
0.000 0.010 0.000
1.600
बबूल -1
भूमि स्वामी
87 प्यारीबहू बेबा लालचंद रगवीर उद्दीबाई पतिया भग्गो वा. राजकुमार ना. वा. पिता लालचंद वली मां भूमि स्वामी प्यारीबहू पता सा. देह भूमि स्वामी
88
भूमि स्वामी 144/1 0.910 0.900 0.000 0.010 0.000
गिरजा पति अशोक सा पता निवासी ग्राम खुरई भूमिस्वामी
वहेरा-1 जामुन-2 कोहा-1 बबूल-3
0.000
0.900
0.000
0.000
भूमिस्वामी
0.900
144/2
89 अमरसींग पिता धनुवा पता सा महूनाजाट भूमि स्वामी
0.390
0.000 0.000 0.000
151/2
0.390
0.390
0.000
0.000
0.390
0.000
152/2 6147
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
90
भूमि स्वामी 145 1.300 1.300 0.000 0.000 0.000 अहस्तांतरणीय
मोतीलाल पिता गोकुल प्रसाद रोहित सा खुरई पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय
भूमि स्वामी 147 1.410 0.000 1.400 0.010 0.000
91 मंजूलाल पिता धनुवा पता खुरई सागर मध्य प्रदेश 29/141 भाग भूमि स्वामी चिमन पिता धनुवा पता खुरई सागर मध्यप्रदेश 28/141 भाग भूमि स्वामी अमरसींग पिता धनुवा पता खुरई सागर मध्य प्रदेश 28/141 भाग भूमि स्वामी मनकुवर पुत्री धनुवा पता खुरई सागर मध्य प्रदेश 28/141 भाग भूमि स्वामी शेवकली पुत्री धनुवा पता सागर मध्य प्रदेश 28/141 भाग भूमि स्वामी
92
148 1.210
0.000 0.010 0.000
भूमिस्वामी
1.200
शोभा जगदीश ना . वा . पिता भवरा सुहाग रानी वेवा भवरा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
149 2.060 2.060 0.000 0.000 0.000
93
भूमि स्वामी
हरदास मीराबाई मेवा बाई पिस ० परसू सबरानी बेबा परसूपता सा० देह भूमि स्वामी
बेरी-2 मुनगा-1 बबूल-3 रेन्जा-1 गुरार-1
भूमिस्वामी 150 1.450 1.450 0.000 0.000 0.000
94 रामकिशन पिता फूल सिह पता निवासी मडना सुल्तान भूमि स्वामी
गुरार-1 नलकूप -1
भूमि स्वामी 151/1 0.420 0.400 0.000 0.020 0.000
बबूल-1 95 अमितकुमार पिता अशोक कुमार सा पता निवासी ग्राम खुरई भूमि स्वामी
भूमि स्वामी 152/1 0.420 0.000 0.420 0.000 0.000
96 शिव चरन पिता गुलाव ऊर्फ भैयालाल पतानिवासी ग्राम वीना भूमि स्वामी
153 1.440 1.400 0.000 0.040 0.000
भूमि स्वामी
आम-1 महानीम-1 97 सचिन महेन्द्र हेमन्त पिता गोकल राखी ना वा पिता गोकल पालक व खुद मॉ शान्ति बाई वेवा गोकल अभिषेक ना वा पिता व पालक अच्छेलाल पता सा.खुरई भूमि स्वामी मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
6148
98
भूमि स्वामी राजबाई सुकाल विमालाबाई कलाबाई पुत्री अरजन पता सा.खुरई भूमि स्वामी
भूमिस्वामी 99 भूरीबाई बेबा जालम मालती पुत्री जालम पता सा. खुरई भूमि स्वामी
भूमि स्वामी 100 अकू पिता गुमान पता दलपतपुरमालगुजारी खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमिस्वामी कनई पिता गुमान पता दलपतपुरमालगुजारी खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी सम्ताबाई पुत्री गुमान पता दलपतपुरमालगुजारी खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी
101
भूमि स्वामी दशरथ पिता चंदन पता टीहर खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी इमरत पिता चंदन पता टीहर खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी हरीसीग पिता चंदन पिता पता टीहर खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी फूला पुत्री चंदन पता टीहर खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी सुखवती पुत्री चंदन पता टीहर खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी
102
भूमि स्वामी मुलीन मोहम्मद पिता यासीन खाँ पता सा.खुरई भूमिस्वामी
भूमि स्वामी 103 नन्नूपरमांनद कलाबाई पिता कम्मोद पता सा. देह भूमिस्वामी
104
भूमिस्वामी श्रीबाई भैयालाल पिता छोटा पता सा.खुरई भूमिस्वामी
[ भाग 1
154 1.440
0.000 0.040 0.000
1.400
बेरी-2 बबूल -2 समाधि स्थल-2 . 00 वर्ग मी. कमरा नीवं तक-21.00 वर्ग मी.
1.600 0.000 0.000 0.000
155 1.600
बबूल -1
156/1 0.630 0.630 0.000 0.000 0.000 बबूल -1 0.620 0.620 0.000 0.000 0.000
156/2
157
बेरी-4 1.600 0.000 0.000 0.000
1.600
158 1.450 1.450 0.000 0.000 0.000 बेरी-8 बबूल -1
159 1.520 1.500 0.000 0.020 0.000
बेरी-1 बबूल-1 6149
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
0.020 0.000
1.800 0.000
जामुन-1
भूमिस्वामी 162 1.820
105
अमरूद -4
बेरी-9
खजूर-15
बबूल-3
नीम-1 फूलसींग पिता मानसींग कुसुमबाई मीनाबाई पिता मान सींग गौड पता सा. देह भूमिस्वामी रोशन रोशनी रितिका ना वा पिता मंगल सिह उमाबाई वेवा मगलसिह सा खुरई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
सागौन -1
कोहा-1
शूलबबूल -1
40.250 54.670 2.720 0.060
129 102.330
कुल योगः-
2- परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुम्बो के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त (आयुक्त महोदय , सागर संभाग सागर ) द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति का अनुमोदन किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है: -
(1) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा ।
(2) कंडिका -1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को , जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा ।
(3) यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा ।
(4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा। (5) (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां, अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुंब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो , उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए , व्यवस्था किया जाना ; या
(ख) प्रति प्रभावित कुटुंब पांच लाख रूपये का एक बारगी संदाय ; या
(ग ) वार्षिकी पालिसियां, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुंब कम से कम दो हजार रूपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा ।
(6 ) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब , जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रूपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा ।
(7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है , को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी ।
(8 ) किसी कारीगर छोटे व्यापरी या स्वनियोजित व्यक्ति या एसे प्रभावित कुटुब जिनसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर- कृषिक भूमि या वाणिज्यिक औद्योगिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन क कारण प्रभावित क्षेत्र स अनिच्छा से विस्थापित किया गया है , ऐसी रकम की वित्तीय सहायता पाएगा जो न्यूनतम पच्चीस हजार रूपये के अधीन रहते हुए समुचित सरकार , अधिसूचना द्वारा विनिदिष्टि करें ।
(9) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए ।
(10) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता " दिया जाएगा ।
(11 ) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा ।
(12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी ।
(13) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा । 6150
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
[ भाग 1 (14) अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों / जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुवधिाएं , यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें । युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी ।
(14.1) सभी पुनव्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए ।
(14.2) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं ।
(14.3) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन । (14.4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था ।
(14.5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह
(14.6) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या
(14.7) यथेचित पंचायत घर
(14.8) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र / शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए ।
(14.9) जाति- समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह
(14.10) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु
(14.11) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर- परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
(14.12) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी
(14.13) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय (14.14) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र
(14.15) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
(14.16) बच्चो के लिए क्रीड़ा क्षेत्र
(14.17) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र
( 14.18) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल / वृक्ष चौतरा
(14.19) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो
(14.20) मानको के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र ।
(15) प्रभावित कुटुबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील खुरई के ग्राम जगदीशपुरा में शासकीय भूमि खसरा नंबर 22 का कुल रकवा 12.890 हे . में से हस्तांतरित रकवा 3.09 हे. और खसरा नम्बर 57 का कुल रकवा 15.460 हे . में से हस्तांतरित रकवा 13.71 हे. एवं खसरा नम्बर 100/1 का कुल रकवा 11.410 में से हस्तांतरित रकवा 7.56 हे. भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक-01023 / 19(3) वर्ष 2019-20 में पारित आदेश दिनांक 03/03/2020 द्वारा परियोजना प्रबंधक , बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर को आवंटित की गई है । हनौता सिंचाई परियोजनांतर्गत प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत एक 50X20 वर्गफुट का आवासीय भू- खण्ड मौजा जगदीशपुरा की भूमि आवंटित होने पर प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लाटरी के माध्यम से की जावेगी ।
(16) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/ मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा ।
(17) अधिनियम की धारा 3 डी के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्वपूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/ कुटुंब को दिया जावेगा ।
अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुर्नवास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 28/4/2021 को प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3 . 00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां , धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते है ।
भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई जिला सागर एवं परियोजना संचालक बीना पी . एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 6151
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
सागर, दिनांक 19 मार्च 2021 क्र.- 108- A- 82-20-21-2646
जगदीशपुरा पटवारी हल्का नं. 26 तहसील खुरई चुकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर को हनौता सिंचाई परियोजना अंतर्गत हनौता बांध निर्माण हेतु पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढने की संभावना है । इस परियोजना मे निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है । चूँकि परियोजना प्रबंधक बीना पी . एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति म.प्र . शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्र. 22(ए) 371 /2018 / एम.पी.एस./ 31 /1742/ भोपाल दिनांक 04.10.2018 द्वारा प्रदाय की गई है एवं हनौता सिंचाई परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक J - 12011 / 19/2018- A- 1 ( R) नई दिल्ली दिनांक 10 अगस्त 2018 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है । अतः अधिनियम की धारा 6 (2 ) के परंतुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपलब्ध लागू नहीं होगे । भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 (2 ) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत् जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबधित उपबंध लागू नहीं होगे परियोजना के निर्माण से लगभग सागर एवं विदिशा जिले के 150 ग्रामों की 40,000 हैक्टेयर, भूमि सिचिंत होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है ।
हनौता सिंचाई परियोजना
(1) परियोजना का नाम :-
(2) भूमि का विवरण:-
सागर
1. जिला
खुरई
2. तहसील
जगदीशपुरा
3. ग्राम
26
4. पटवारी हल्का नं.
12.800 हेक्टेयर
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
::अनुसूची -01::
कुल रकवा अर्जित रकवा शेष रकवा
खसरा नंबर
क्र.
भूमि स्वामी कानाम
स्वामित्व का प्रकार
4
6
7
3
5
2
1
7.130 0.000
7.130
49
भूमि स्वामी
0.930 0.000
52
0.930
1 मंदिर श्रीदेव मुरलीधर वाके खउरई मुह . ब्रहम्मदेव दास चेला बजरंगदास सा. खुरई प्रबंधक महोदय कले. सागर पता सा. देह भूमि स्वामी
1.790 0.000
50
1.790
भूमि स्वामी
0.000
1.850
51
1.850
2 बद्रीप्रसाद भगवती प्रसाद रामगोपाल नरेन्द्रकुमार वा० अशोक कुमार राकेश कुमार ना वा० पिता जगन्नाथ प्रसाद पा० भाई रामगोपाल पता सा.खुरई भूमि स्वामी
0.000
1.100
1.100
53
भूमि स्वामी
3 सतीश नायक पिता भगवत शरंण नायक पता सा. खुरई भूमि स्वामी
कुल योग: -
0.000
12.800
12.800
5 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
6152
[ भाग 1 राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15- (7 ) 2014 - सात - शा , 2 ए भोपाल , दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10 . 2014 के पृष्ठ क्रमांक -2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशा के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशत किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) खुरई एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी . एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर प्रभारी अधिकारी, भू- अर्जन शाखा जिला सागर के निद्रेशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक - एफ 16-15- (7 ) 2014 - सात - शा, 2 ए भोपाल , दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03. 10.2014 के पृष्ठ क्रमांक -2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा ( 1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को ,जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुर्नर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेगें । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) खुरई एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर समुचित सहयोग करंगें एवं प्रबधंक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करगें ।
अधिनियम की धारा 11 (4 ) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा । या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रम विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 ( 1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) खुरई में) आपेक्ष यदि कोई हो फाईल किए जा सकेगें । भूमि का नक्शा ( प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) खुरई एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दीपक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
6153
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला देवास एवं समुचित सरकार , मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
देवास , दिनांक 18 मार्च 2021 क्र.-812-भू-अर्जन-2021
//घोषणा //
[ अंतर्गत धारा -19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का
अधिकार अधिनियम, 2013 (कं. 30 सन् 2013)]
जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजनार्थ आई. सी. पी. पार्वती लिंक परियोजना अंतर्गत ग्राम मालागॉव तहसील सतवास जिला देवास में पम्प हाउस एवं पहुँच मार्ग के निर्माण से प्रभावित निजी भूमि ग्राम मालागाँव तहसील सतवास जिला देवास में भूमि कुल रकबा 2.340 हे 0 अपेक्षित है, अर्थात इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिये अर्जन के अधीन एक भू- खंड हैं, जो 2.340 हे. है जो ग्राम मालागॉव तहसील सतवास जिला देवास में है जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:-
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता सीमाएं
कं. सर्वेक्षण संख्या
स्वामित्व का प्रकार
भूमि का प्रकार
उदपूप
अर्जन के अधीन क्षेत्र (हे.) में
0.16
1 77/1 निजी सिंचित भूमि
कासम खां, रहीश खां , शहीद खां पिता रसुल खां
2 78 निजी
0.04 मीर खां, पिता रसुल खां
सिंचित भूमि
0.05
निजी
379/1
सिंचित भूमि
आयसाबाई बैवा इसब खां ,सेफू खां इमरत खां, रासतखां , अब्दुल खां, सरीफनबाई ,हलीमनबाई बस्करबाई पिता इसब खां
4 86 निजी
0.02
सिंचित भूमि
हबीब खां पिता बोदर खां , समीद खां आशिक , शाहरुख, शमीना बी, सकीना बी. हजारा बी पिता हबीब खां
5 113 निजी
0.05 गजराज पिता दलपत
सिंचित भूमि
6
निजी
193
2.020
सिंचित भूमि
रुपेन्द्रराज , जितेन्द्र राज पिता स्व. रमेशचंन्द्र, जाति परधान (गौण्ड) निवासी ए/ 358 बीड कालोनी नेपानगर तहसील नेपानगर जिला बुरहानपुर (म.प्र. ) भूमि स्वामी मालागाँव तहसील सतवास
वृक्ष
संरचना
संख्या
किस्म
एरिया
0
0
2.340 हे. सिंचित
प्रकार निजी कृषि भूमि
यह घोषणा हितबद्ध व्यकितयों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात की गयी है । भूमि अर्जन के कारण पुर्नव्यवस्थापन के लिये संभावित कुटुम्ब की संख्या 01 है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है:-
ग्राम मालागॉव तहसील सतवास जिला देवास क्षेत्र 2.340 हे. में ।
उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खाने हैं, खान और खनिज के ऐसे भागों में जिन्हें उस प्रयोजन, जिसके लिये भूमि अर्जित की जा रही है , की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान के खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा हैं, को छोड़कर आवश्यक नहीं है ।
जिला भूमि अर्जन अधिकारी देवास एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी कन्नौद के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
6154
[ भाग 1 क्र.-818-भू-अर्जन-2021
[अंतर्गत धारा -19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 (कं 30 सन् 2013) ] जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता हैं कि लोक प्रयोजनार्थ ग्राम भामर मगरदी पहुंच मार्ग अंतर्गत ग्राम भामर तहसील सतवास जिला देवास के प्रभावित निजी भूमि में कुल 0.63 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित हैं, अर्थात, इसलिए घोषणा की जाती हैं कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू- खंड हैं, जो 0.63 हेक्टेयर हैं, जो ग्राम भामर तहसील सतवास जिला देवास में हैं जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित हैं :-
सीमाएं
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता
उ. द. पू. प. भूमि का प्रकार
कं. सर्वेक्षण संख्या
स्वामित्व का प्रकार
अर्जन के अधीन क्षेत्र (हे.) में
रामदास पिता मंशाराम
0.04
सिंचित
निजी भूमि
1 373/7
0.03
सिंचित
निजी भूगि
373/3
2
मृतक मंशाराम पिता मोहन वैध वारिस रामदास पिता मंशाराम
0.08 तुलसीराम पिता हीरालाल
सिंचित
निजी भूमि
3 373/8
0.02 उमा बाई पति मंशाराम
4
सिंचित
निजी भूमि
373/6
पदम पिता बलराम
0.12
सिंचित
निजी भूमि
5 199/4
अशोक पिता बलराम
0.07
6
सिंचित
निजी भूमि
199/5
0.04 कडूबाई पति तुलसीराम
सिंचित
निजी भूमि
7 373/2,
जगदीश पिता मंशाराम
0.03
सिंचित
8
निजी भूमि
373/5
0.18 सरजूबाई पति रामविलास
9
सिंचित
निजी भूमि
199/6
देवीलाल पिता उगरा
0.02
सिंचित
निजी भूमि
10 200/3
संरचना
वृक्ष
प्रकार
कुर्सी एरिया किस्भ
कुछ नहीं
कुछ नहीं
सख्या निरंक
निरंक
यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन , पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30 ) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है ।
उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खाने हैं, खान ओर खनिज के ऐसे भागों में जिन्हें उस प्रयोजन , जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही हैं, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान के खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा हैं, को छोड़कर आवश्यक नहीं हैं ।
जिला भूमि अर्जन अधिकारी देवास एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी कन्नौद के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता हैं ।
चन्द्रमौली शुक्ला, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
6155
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
राजस्व विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2021
क्र. एफ 2-8-2021 - सात-शा. - 7.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 2 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (ग) की शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , अप्रैल माह के प्रथम दिन को कृषि वर्ष के प्रारम्भ का प्रथम दिन नियत करती है और अधिसूचित करती है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2021
क्र. एफ 2-8-2021 - सात- शा. - 7.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 2-8-2021 - सात- शा.-7 दिनांक 31 मार्च 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुजीबुर्रहमान खान , उपसचिव.
Bhopal , the 31st March 2021
No. F. 02-08-2021 - VII - Sec.7 .- In exercise of the powers conferred by clause ( c) of sub - section (1) of Section 2 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 (No. 20 of 1959) , the State Govern- ment , hereby , notfies and appoints first day ofApril month as the commencing day of agricultural year.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , MUJEEBUR REHMAN KHAN , Dy. Secy.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
6156
कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग दतिया, दिनांक 1 मार्च 2021
प्र. क्र. 4 - अ- 82-2020-21.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित निजी भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-निजी भूमि
(क) जिला- दतिया
(ख ) तहसील - दतिया
(ग) ग्राम- चितुवाँ
( घ) अर्जित क्षेत्रफल-0.346 हे .
खसरा नंबर
प्रभावित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
253
0.1320
0.0756
251
0.0264
237
0.0480
238
0.0240
444
0.0400
445/1 445/2/1 445/2/2 445/2/3
कुल प्रभावित सर्वे नं. 09 प्रभावित रकबा 0.346
(2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता है.- मथुरा- झॉसी के मध्य तीसरी रेल लाईन के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , भू-अर्जन शाखा, कलेक्ट्रेट , दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.
(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) मुख्य परियोजना प्रबंधक रेल विकास निगम लिमिटेड झाँसी ( उ . प्र. ) के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 5 - अ- 82-2020-21.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित निजी भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-निजी भूमि
(क) जिला- दतिया
(ख) तहसील - दतिया
(ग) ग्राम- चिरूला
(घ) अर्जित क्षेत्रफल-0.200 हे .
प्रभावित रकबा
खसरा नंबर
(हेक्टेयर में )
(2)
(1)
0.051
379
0.077
382/1 , 382/2
0.024
384
0.048
386
कुल प्रभावितसर्वे नं. 05 प्रभावित रकबा 0.200
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता है.- मथुरा- झॉसी के मध्य तीसरी रेल लाईन के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , भू-अर्जन शाखा, कलेक्ट्रेट , दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.
6157
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) मुख्य परियोजना प्रबंधक रेल विकास निगम लिमिटेड झाँसी ( उ. प्र. ) के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 6- अ- 82-2020-21.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित निजी भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन- निजी भूमि
(क) जिला- दतिया
(ख) तहसील - बड़ौनी
(ग) ग्राम- मुरैरा
(घ) अर्जित क्षेत्रफल-0.122 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
प्रभावित रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
0.038
339
0.084
337
कुल प्रभावितसर्वे नं . 02 प्रभावित रकबा 0.122
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता है.- मथुरा- झॉसी के मध्य तीसरी रेल लाईन के निर्माण हेतु .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, भू-अर्जन शाखा, कलेक्ट्रेट , दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) मुख्य परियोजना प्रबंधक रेल विकास निगम लिमिटेड झाँसी ( उ. प्र. ) के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग प्रारूप ( डीनोटिफिकेशन ) भू-अर्जन अधिनियम आवश्यक कण्डिका
रीवा- शहडोल मार्ग को जोड़ने वाली लिंक रोड के डिनोटिफिकेशन हेतु
रीवा, दिनांक 6 मार्च 2021
क्रमांक 110 - भू-अर्जन-21.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित खसरा क्रमांकों की भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि रकबे की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता नहीं है. भू-अर्जन अधिकारी , तहसील हुजूर, जिला रीवा द्वारा दिनांक 13 मई 2020 को ग्राम सिलपरा , तहसील हुजूर , जिला रीवा के 3.855 हे . भूमि के अर्जन हेतु अवार्ड पारित किया गया जिसकी कुल मुआवजा राशि रु. 2,19,32,757.00 है . मुख्य महाप्रबंधक ( प्रशा. ) मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लि. के पत्र क्र. 11902 भोपाल , दिनांक 18 जनवरी 2021 के तहत पारित अवार्ड को Withdraw किया गया है. अतः अंकित भूमियों की आवश्यकता विभाग को न होने के कारण नीचे दिए गए नोटिफाइड खसरों को डोनीटिफाइ किया जा रहा है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
( क ) जिला- रीवा ( म. प्र. )
(ख ) तहसील - हुजूर
(ग) ग्राम- सिलपरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.855 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
अर्जन हेतु प्रभावित रकबा (हेक्टेयर में) कुल रकबा (हेक्टेयर में )
(3)
(2)
(1)
0.032
545
0.336
0.097
555
0.097
0.081
0.036
827/2
0.216
1.100
828
0.184
829/1
0.433
0.280
977
0.773 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
6158
(3)
(2)
(1)
0.104
0.388
978
979
0.429
0.100
0.204
0.741
980
0.020
0.105
981
0.105
0.105
982
0.008
0.113
983
0.088 987
0.239
0.074
0.150
990
0.062
0.089
991
0.110
0.210
992
0.162
0.100 993
0.360
0.104 984
0.060
0.146
832/2
0.033
0.096
546/1
0.097
0.033 546/2
547
0.259
0.130
0.066
0.089
548
0.078 549
0.121
0.154
0.154
550
0.006
0.006
551
0.089 553
0.089
0.164
0.692
826
0.120 832/1
0.778
(2)
(3)
(1)
0.054
0.478
868
0.478
0.038
869
0.090
0.405
870/1
0.080
870/2
0.338
0.437
0.180
885
0.081
0.040
985/1
0.077
0.040
985/2
0.040
985/3
0.077
0.050
996/1
0.137
0.032
0.014
997/1/1
0.002
0.002
998/1
0.002
0.002
998/2
0.020
0.069
998/3
0.211
872/1
0.263
0.171
872/3/1
0.173
872/3/2
0.245
0.111
872/2/1
3.855
11.903
कुल योग
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता नहीं है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , इलैयाराजा टी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
6159
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
न्यायालय कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
दमोह , दिनांक 29 दिसम्बर 2020
रा.प्र . क्र. 01 - अ - 82- वर्ष 2020-21.- राज्य शासन को सार्वजनिक हित की परियोजना के क्रियान्वयन हेतु आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2014 के तहत अनुसूची के कॉलम नंबर ( 01 ) से ( 05 ) में वर्णित भू- धारक/भू- धारकों की भूमि कालम नंबर ( 07 ) में वर्णित प्रयोजन हेतु आवश्यक है , जिसके लिए भू- धारको धारक द्वारा प्रारूप " ख " में क्रयनीति के तहत प्रस्तावित प्रतिफल एवं समतुल्य पुनर्वास अनुदान प्राप्त कर राज्य शासन के पक्ष में विक्रय करने की स्वीकृति प्रदान की है: -
जिला
अनुसूची
प्राधिकृत अधिकारी
भू- धारक का नाम
ग्राम/नगर का नाम
तहसील का नाम
(3)
ख. न./रकबा (हेक्टेयर में ) (4) (2)
(1)
दमोह
हटा शिवपुर 19/1/0.32 हे . में से 0.04 हे .
19/2/0.32 हे. में से 0.07 हे.
21/3/0.94 हे . में से 0.13 हे.
(6)
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (7) (5)
कुन्दी पिता भदैया अहिरवार सा. मडियादो तह. हटा.
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग सागर.
दमोह जिले के मडियादो- रजपुरा मार्ग के कि.मी. 01/06 में कंचन नाले पर पुल एवं पहुंच मार्ग का कार्य.
मंजू पिता दयाराम, फूलबाई बेवा दयाराम सा. मडियादो तह. हटा.
भूपेन्द्र कुमार पिता हरेन्द्र कुमार सा.मडियादो तह . हटा.
उपरोक्त भूमि धारक तथ्या परियोजना के लिए संबंधित विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. अतः भूमि के हितबद्ध व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 15 दिवस में अपना आक्षेप लिखित रूप से अधोहस्ताक्षरी अथवा अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.
रा.प्र. क्र. 02- अ- 82- वर्ष 2020-21.- राज्य शासन को सार्वजनिक हित की परियोजना के क्रियान्वयन हेतु आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2014 के तहत अनुसूची के कॉलम नंबर ( 01 ) से ( 05 ) में वर्णित भू- धारक/भू- धारकों की भूमि कालम नंबर ( 07 ) में वर्णित प्रयोजन हेतु आवश्यक है , जिसके लिए भू- धारको धारक द्वारा प्रारूप " ख " में क्रयनीति के तहत प्रस्तावित प्रतिफल एवं समतुल्य पुनर्वास अनुदान प्राप्त कर राज्य शासन के पक्ष में विक्रय करने की स्वीकृति प्रदान की है: -
जिला
अनुसूची
का वर्णन प्राधिकृत अधिकारी
भू- धारक का नाम
तहसील का नाम
ख . न ./रकबा (हेक्टेयर में) (4) (2)
ग्राम/नगर का नाम (3)
(1)
हटा
दमोह
शिवपुर 056/0.55 हे. में से 0.16 हे.
(7)
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग सागर.
दमोह जिले के फतेहपुर भिलौनी मार्ग के कि.मी. 18/8 में शिवपुर नाले पर पुल एवं पहुंच मार्ग काकार्य.
काशीराम , कैलाश , नंदकुमार पिता जीरा , अवधरानी बेवा जीरा , नीतेश , पुष्पेन्द्र, दीपक, नेहा पिता मनसुख एवं बसंती वेवा मनसुख सा. मडियादो तह. हटा.
उपरोक्त भूमि धारक तथ्या परियोजना के लिए संबंधित विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. अतः भूमि के हितबद्ध व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 15 दिवस में अपना आक्षेप लिखित रूप से अधोहस्ताक्षरी अथवा अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है .
6160
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
रा.प्र. क्र. 03 - अ- 82- वर्ष 2020-21.- राज्य शासन को सार्वजनिक हित की परियोजना के क्रियान्वयन हेतु आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2014 के तहत अनुसूची के कॉलम नंबर ( 01 ) से ( 05 ) में वर्णित भू- धारक/भू- धारकों की भूमि कालम नंबर ( 07 ) में वर्णित प्रयोजन हेतु आवश्यक है , जिसके लिए भू- धारको धारक द्वारा प्रारूप " ख " में क्रयनीति के तहत प्रस्तावित प्रतिफल एवं समतुल्य पुनर्वास अनुदान प्राप्त कर राज्य शासन के पक्ष में विक्रय करने की स्वीकृति प्रदान की है: -
अनुसूची
जिला
प्राधिकृत अधिकारी
भू- धारक का नाम
तहसील का नाम
ग्राम/नगर का नाम
(5)
(2)
(6)
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (7) (1)
(3)
ख. न./ रकबा (हेक्टेयर में ) (4)
दमोह
हटा शिवपुर 260/1.89 हे . में से 0.26 हे.
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग सागर.
लल्लीबाई पिता अर्जुन कडोरी पिता लछुवा रजक हल्कीबहू वेवा नन्ना रजक सा. शिवपुर तह. हटा जि. दमोह .
दमोह जिले के फतेहपुर भिलौनी मार्ग के कि.मी. 18/8 में शिवपुर नाले पर पुल एवं पहुंच मार्ग काकार्य.
उपरोक्त भूमि धारक तथ्या परियोजना के लिए संबंधित विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. अतः भूमि के हितबद्ध व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 15 दिवस में अपना आक्षेप लिखित रूप से अधोहस्ताक्षरी अथवा अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, तरूण राठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
विदिशा , दिनांक 22 जनवरी 2021
क्र. 1 क्यू- भू- अर्जन- 2020-21.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. व ऐसी किसी भूमि में जिसे धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचित किया गया है . जिसकी लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होनी संभाव्य है. हितबद्ध कोई व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 15 दिन के भीतर ( क) अर्जित किये जाने के लिए प्रस्तावित भूमि के क्षेत्र और उपुयक्तता के प्रति ( ख ) लोक प्रयोजन के लिये दिये गये औचित्य के प्रति ( ग ) सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के निष्कर्षों के प्रति आक्षेप अनुविभागीय अधिकारी/ भू-अर्जन अधिकारी , अनुविभाग-विदिशा के कार्यालय में कर सकेगा : -
अनुसूची ( 01 )
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
जिला
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(6) (2) विदिशा
(1) विदिशा
(3) बामनखेड़ा
(5) कार्यपालन यंत्री , लोक निर्माण विभाग , विदिशा संभाग , विदिशा.
(4) निजी भूमि 0.060 हेक्टेयर
पैरवारा मार्ग से बामनखेड़ा पहुंच मार्ग निर्माण में आ रही ग्राम बामनखेड़ा की अशासकीय भूमि का अधिग्रहण करने के संबंध में.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) विदिशा/ भू-अर्जन अधिकारी अनुविभाग, विदिशा के कार्यालयं में किया जा सकता है .
6161
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
अनुसूची ( 02 )
पैरवारा मार्ग से बामनखेड़ा पहुंच मार्ग निर्माण हेतु मार्ग में आ रही ग्राम बामनखेड़ा की अशासकीय भूमि के अधिग्रहण हेतु
प्रस्तावित क्षेत्र जो सम्पादित किया जाना है स. क्र.
कुल रकबा ( हे . में )
भूमि स्वामी का नाम व पिता/पति का नाम
सिंचित (7)
असिंचित (8)
कुल (9)
सिंचित (4)
असिंचित (5)
खसरा नंबर (3)
कुल (6)
(2)
(1)
0.006
0.251
0.006
0.251
143/1
1 केदार बाबू पुत्र लालाराम
0.002
0.002
0.021
0.021
143/2
2 गौरीशंकर पुत्र कोमल प्रसाद
0.022
1.097
1.097
0.022
112/2
3 शिवनारायण पुत्र चिरोंजी लाल
0.011
0.011
1.944
4
115/2 1.944
प्रवेश नारायण पुत्र जवाहर लाल
0.005
0.005
0.424
0.424
112/1/2
5 सत्यनारायण पुत्र जवाहर लाल
0.008
0.008
0.674
0.674
6 श्रीनारायण पुत्र जवाहर लाल
0.003
0.003
0.230
0.230
83
0.003
0.334
0.003
113
0.334
7 संतोष बाबू सुभाष बाबू पुत्र
कामता प्रसाद.
0.000
0.060
0.000
4.975
0.060
4.975
महायोग
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला अनूपपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
अनूपपुर, दिनांक 23 जनवरी 2021
प्रकरण 3 - एफ- 22-6-2015-16- ल.सि.-3-234-दिनांक 23-2-2016- प्र. क्र. अ-82- वर्ष 2021-22.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
धारा 12 के अन्तर्गत
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
नगर/ग्राम
तहसील
प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) निजी भूमि रकबा
(4)
1.25
(3) 1. बोदा
(1) अनूपपुर
(2) पुष्पराजगढ़
(6) समरार जलाशय योजना के नहर निर्माण कार्य हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अनूपपुर.
2. खुर्शी
1.05 योग .. 2.45
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अनूपपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, चन्द्रमोहन ठाकुर , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
6162
कार्यालय , कार्यपालन यंत्री , लोअर गोई नहर संभाग राजपुर जिला- बड़वानी मध्यप्रदेश
राजपुर , दिनांक 16 फरवरी 2021
पत्र क्रमांक 165 - भू-अर्जन-2021 .- शहीद भीमा नायक सागर ( लोअर गोई ) परियोजना बड़वानी, जिला- बड़वानी के अन्तर्गत वितरण नहरों, सहायक नहरों एवं उपनहरों के निर्माण एवं संबंधित कार्यों हेतु नीचे लिखित सारणी अनुसार ग्रामों की निजी भूमि का भू-अर्जन " भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रकिर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) के अन्तर्गत किया जाना है. धारा -11 की प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन संचालनालय जनसंपर्क के माध्यम से जारी विज्ञापनों हेतु सारणी अनुसार ग्रामों की सूची आपकी ओर प्रेषित.
उक्त प्रकाशन का व्यय ग्रांट नम्बर 41 मेजर हेड 4701 लोअर गोई परियोजना नहर कार्य में विकलनीय होगा.
जिला
तहसील
ग्राम का नाम
स. क्र.
(4)
(3)
(2)
(1)
1
ऊंची
बड़वानी
राजपुर
2
बड़वानी
राजपुर
राजपुर
बड़वानी
3
अतरसभा
राजपुर
भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी लोअर गोई परियोजना बड़वानी का पृ. क्र. एवं दिनांक
(5)
341/29-1-2021
619/10-2-2021
623/10-2-2021
जगदीश तोमर, कार्यपालन यंत्री.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला हरदा , मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
खंडवा, दिनांक 23 फरवरी 2021
भू-अर्जन- प्रकरण क्रमांक-14-अ-82-2020-21- क्र. 2705.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 7 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 ( 1 ) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है .
प्रस्तावित इंदिरा सागर परियोजना अंतर्गत ग्राम देवपुर की निजी कृषि भूमि डूब में आने से भूमि का अधिग्रहण लोकहित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन हेतु किया जा रहा है . अधिनियम के अध्याय 2 ( अ ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गई है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है:-
भूमि का वर्णन
रकबा
ग्राम का नाम
तहसील
स.क्र. जिला
(हे. में)
(5)
(4)
(2)
(3)
(1)
1.33
खिरकियाँ
1
हरदा
देवपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन धारा 12 के अन्तर्गत
का वर्णन प्राधिकृत अधिकारी
(7)
(6)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास
संभाग क्र. 13 , खंडवा म. प्र .
इंदिरा सागर बांध के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर से ग्राम देवपुर की निजी कृषि भूमि डूब में आने से भूमि का अधिग्रहण.
6163
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
भू-अर्जन- प्रकरण क्रमांक- 2706-14- अ- 82-2020-21.- कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13 खंडवा मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक क्र. 1436- कार्य- एल.ए. - 9 ( 2 ) भाग -13 खंडवा दिनांक 23 सितम्बर 2020 प्रस्तुत कर इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत ग्राम देवपुर निजी कृषि भूमि कुल रकबा 1.33 हेक्टर भूमि का अनिवार्य भू- अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया , साथ ही अवगत कराया कि इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत ग्राम देवपुर की निजी कृषि भूमि डूब में आने से भूमि का अधिग्रहण लोकहित में किया जा रहा है.
उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल का ज्ञाप क्रमांक एफ- 16-15 ( 1 ) -2014- सात -2 ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, संजय गुप्ता, कलेक्टर, जिला हरदा एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन , विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय , भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10 - ए अनुसार लोकहित में दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2 ( अ ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक, समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता है: -
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
प.ह.नं.
ग्राम का नाम
जिला
तहसील
स. क्र.
प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल हेक्टर में
(7)
(5)
(2)
(4)
(1)
(3)
(6) 1.33
07
1
हरदा खिरकियाँ
देवपुर
इंदिरा सागर बांध के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर से ग्राम देवपुर की निजी कृषि भूमि डूब में आने से भूमि का अधिग्रहण.
नोट. - 2. उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.
3. भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , एनएचडीसी खंडवा/उप प्रबंधक ( सिविल ) एनएचडीसी खंडवा/ कार्यपालन यंत्री, न. वि. संभाग क्र. 13 खंडवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय गुप्ता, कलेक्टर एवं समुचित सरकार
(ग) नगर/ग्राम- महाराजपुर (घ) क्षेत्रफल -0.418 हेक्टेयर .
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
अर्जित रकबा
खसरा नंबर
(हे. में) सतना, दिनांक 29 जनवरी 2021 संशोधित अधिसूचना
(2)
(1)
253/2
0.418
0.418
निजी खाता भूमि योग रकबा .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- महाराजपुर बांध निर्माण हेतु.
क्र. 58 - भू-अर्जन-2021 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 , संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन ) शाखा जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .
अनुसूची
सतना, दिनांक 23 फरवरी 2021 ( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/ निजी खाता)
(क) जिला- सतना
क्र. 89 - भू-अर्जन-2021. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित (ख) तहसील - उचेहरा [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
6164
भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 , संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन निजी खाता ) (क) जिला- सतना
(ख ) तहसील - उंचेहरा
(ग) नगर/ग्राम- पथरहटा
(घ) क्षेत्रफल-0.820 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.165
1178/1/1
0.250
1178/2
0.045
1183/1
0.075
1183/2
0.100
1184
0.170
1185
0.015
1174/1
0.820
निजी खाता भूमि योग रकबा
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र -7 सतना द्वारा नागौद सतना शाखा नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू-अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अजय कटेसरिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग पन्ना, दिनांक 23 फरवरी 2021
प्र. क्र. 11 - अ- 82- वर्ष 2019-20. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- शाहनगर
(ग) ग्राम- बरतला हल्का नं. 19
(घ) क्षेत्रफल-1.14 हेक्टेयर.
क्रमांक
भूमि का प्रकार खसरा नम्बर
निजी भूमि रकबा (हैक्टेयर में )
(2)
(1)
(3)
(4)
0.28
1404
1
निजी भूमि
0.16
2
1407
निजी भूमि
0.05
3
1408
निजी भूमि 4
1409
0.09
निजी भूमि 5
0.29
1410
निजी भूमि 6
1411
0.10
निजी भूमि
0.17
7
1412
निजी भूमि
1.14
योग .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:- उमेही नाला तालाब योजना अंतर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , शाहनगर में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय कुमार मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
6165
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
उज्जैन , दिनांक 26 फरवरी 2021
क्र. भू-अर्जन- 2021- H. No. 130 - राजस्व प्रकरण क्रमांक 0002-अ- 82-2020-21.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि में अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुर्नवास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजनार्थ आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः-
(क) जिला - उज्जैन
(ख) तहसील - उज्जैन
(ग ) कस्बा- उज्जैन
(घ) अर्जित रकबा- 1274.767 वर्गमीटर.
परिसंपत्तियां
खसरा क्रमांक
क्रमांक
भवन क्रमांक अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा
(वर्ग मी. में)
(5)
(3)
(4)
(2)
(1)
166.05
मकान/वाटर सप्लाई कनेक्शन मटेरियल 167
1
2128/1
मकान/वाटर सप्लाई कनेक्शन मटेरियल
122.175
2
168
मकान/वाटर सप्लाई कनेक्शन मटेरियल
83.61
169
3
164.70
मकान/वाटर सप्लाई कनेक्शन मटेरियल 4
170
मकान/वाटर सप्लाई कनेक्शन मटेरियल
245.76
127
5
मकान/वाटर सप्लाई कनेक्शन मटेरियल 128
81.792
6
मकान/वाटर सप्लाई कनेक्शन मटेरियल
92.80
129
7
मकान/वाटर सप्लाई कनेक्शन मटेरियल
133.41
130/2
8
130/1
9
24.09
मकान/वाटर सप्लाई कनेक्शन मटेरियल 130
10
मकान/वाटर सप्लाई कनेक्शन मटेरियल
160.38
11
131
1274.767
योग ..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- मृदा परियोजना के कार्य तथा दर्शनार्थियों की सुविधा हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , उज्जैन तथा प्रशासक श्री महाकालेश्वर प्रबंध समिति उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशीष सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
6166
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सिवनी , दिनांक 10 मार्च 2021
क्र. 1808 - भू.अर्जन -2021.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि, के अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अपर तिलवारा नहर परियोजना की हरदुली मायनर नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 ( 2) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिवनी
(ख) तहसील - धनौरा
(ग ) नगर/ग्राम- देवरीमुल्ला , प.ह.नं. 40, रा.नि.मं. - धनौरा.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल -0.37 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
निजी भूमि का रकबा
प्रस्तावित रकबा प्रस्तावित
खसरा नम्बर
(हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.20
67
0.01
63
0.13
66
0.03
88
कुल योग.. 0.37
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- अपर तिलवारा नहर परियोजना की हरदुली मायनर नहर निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , घंसौर जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री , अपर तिलवारा बायी तट नहर संभाग केवलारी , जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 1809 - भू.अर्जन -2021. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि, के अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अपर तिलवारा बांयी तट नहर के देवरी वितरक नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 ( 2) केअंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013" की धारा -19 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिवनी
(ख ) तहसील - धनौरा
(ग) नगर/ग्राम- देवरीटीका, प.ह.नं.-47, रा.नि.मं.- धनौरा.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल -0.08 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां .
निजी भूमि का रकबा
प्रस्तावित
प्रस्तावित रकबा
(हेक्टेयर में) खसरा नम्बर
(2)
(1)
0.08
586/1
कुल योग. 0.08 6167
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- अपर तिलवारा बांयी तट नहर के देवरी वितरक नहर निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , घंसौर जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, अपर तिलवारा बायी तट नहर संभाग केवलारी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
सिवनी, दिनांक 15 मार्च 2021
क्र. 1835- जि.भू.अ. - 2021. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि, के अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. पेंच व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण से किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19( 2 ) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 " की धारा -19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिवनी
(ख) तहसील- सिवनी, रा.नि.मं. बंडोल .
(ग) नगर/ ग्राम- बखारी , ब.नं.- 391 , प.ह.नं. - 01 (घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा-1.65 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां .
निजी भूमि का रकबा
खसरा नम्बर
रकबा
(हेक्टेयर में)
(2)
(1)
36/1
0.08
0.06
36/2
36/3
0.07
0.09
38/1
0.05
38/2
0.01
35/7
0.03
38/3
0.20
35/6
0.48
50
318/1
0.04
0.03
328/1
0.06
317/1
0.10
317/2
328/2
0.10
0.20
327
0.05
344/3
कुल योग . 1.65
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:-पेंच व्यपवर्तन परियोजना की माईनर नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
6168
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कार्यपालन पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा ( म. प्र. ) .
क्र. 1836 -जि.भू.अ. - 2021 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि, के अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. पेंच व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण से किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 ( 2 ) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 " की धारा -19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि कावर्णन-
(क) जिला- सिवनी
(ख) तहसील - सिवनी, रा.नि.मं. बंडोल .
(ग) नगर/ग्राम - पिपरिया, ब.नं.- 338 , प.ह.नं. -02 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा-1.71 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
निजी भूमि का रकबा
रकबा
खसरा नम्बर
(हेक्टेयर में) (1)
(2)
0.04
93
0.05
92
(1)
(2)
0.36
91/1
0.01
98/3
0.04
98/1
0.06
85
0.07
88/1
0.13
69/3
0.06
88/2
0.01
88/3
24/2
0.11
0.07
28/1
28/2
0.20
8/2
0.02
8/4
0.12
7/1
0.12
0.12
7/2
0.12
1
कुल योग 1.71
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- पेंच व्यपवर्तन परियोजना की माईनर नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना , तहसील चौरई , जिला छिंदवाड़ा (म. प्र . ) .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राहुल हरिदास फटिंग , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
6169
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय , आयुक्त, भू-अभिलेख , मध्यप्रदेश
क्र. 176-2021 - CLR- भू- सर्वेक्षण -2020
ग्वालियर , दिनांक 2 अप्रैल 2021
भू- सर्वेक्षण का प्रारम्भ
मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता ( भू- सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख ) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आयुक्त , भू-अभिलेख , मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू- सर्वेक्षण के अधीन लिए गए हैं : -
अनुसूची
ग्राम/नगर जिला तहसील
सरल क्रमांक
(1)
(3)
(2)
(4) 1 बड़वानी बड़वानी तहसील के समस्तग्रामीणग्राम 2
ठीकरी
बड़वानी
तहसील के समस्तग्रामीणग्राम 3 बड़वानी राजपुर तहसील के समस्तग्रामीणग्राम 4 बड़वानी सेंधवा
तहसील के समस्तग्रामीणग्राम 5
पानसेमल
बड़वानी
तहसील के समस्तग्रामीणग्राम 6
निवाली
बड़वानी
तहसील के समस्तग्रामीणग्राम 7 बड़वानी अंजड़
तहसील के समस्तग्रामीणग्राम 8 बड़वानी पाटी
तहसील के समस्तग्रामीणग्राम 9
वरला
बड़वानी
तहसील के समस्तग्रामीणग्राम
पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक् टर क्रमांक
भू- सर्वेक्षण के अधीन लिए गए क्षेत्र
(6)
(6)
ग्राम का आबादी क्षेत्र तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का
ग्राम का आबादी क्षेत्र तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का
ग्राम का आबादी क्षेत्र तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का
ग्राम का आबादी क्षेत्र तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का
ग्राम का आबादी क्षेत्र तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का
ग्राम का आबादी क्षेत्र तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का
ग्राम का आबादी क्षेत्र तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का
ग्राम का आबादी क्षेत्र तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का
ग्राम का आबादी क्षेत्र तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का
ज्ञानेश्वर बी. पाटील , आयुक्त.
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
[ भाग 1 6170
ग्वालियर, दिनांक 2 अप्रैल 2021 क्र. 177-2021 - CLR- भू- सर्वेक्षण-2020
भू- सर्वेक्षण का प्रारम्भ
मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता ( भू- सर्वेक्षण तथा भू- अभिलेख ) नियम , 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आयुक्त, भू- अभिलेख , मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6 ) में वर्णित क्षेत्र भू- सर्वेक्षण के " अधीन लिए गए हैं : -
अनुसूची
ग्राम/नगर
तहसील
जिला
भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए क्षेत्र
पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक् टर क्रमांक
सरल क्रमांक
(6)
(6)
(3)
(4)
(1)
(2)
ग्राम का आबादी क्षेत्र 1 निवाड़ी पृथ्वीपुर तहसील के समस्तग्रामीणग्राम
तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का
ग्राम का आबादी क्षेत्र 2 निवाड़ी निवाड़ी
तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का
तहसील के समस्तग्रामीणग्राम
ग्राम का आबादी क्षेत्र 3 निवाड़ी ओरछा
तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का
तहसील के समस्तग्रामीणग्राम
ज्ञानेश्वर बी. पाटील , आयुक्त.
6171
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
क्र. 178-2021 - CLR- भू- सर्वेक्षण -2020
ग्वालियर, दिनांक 2 अप्रैल 2021
भू-सर्वेक्षण का प्रारम्भ
मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता ( भू- सर्वेक्षण तथा भू- अभिलेख ) नियम , 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आयुक्त, भू- अभिलेख, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6 ) में वर्णित क्षेत्र भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए हैं : -
अनुसूची
जिला
ग्राम/नगर
तहसील
सरल क्रमांक
(4) (1)
(2)
(3)
1 अलीराजपुर अलीराजपुर
भू- सर्वेक्षण के अधीन लिए गए क्षेत्र
पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक
(6)
(6)
ग्राम का आबादी क्षेत्र तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का
तहसील के
समस्तग्रामीणग्राम
2
जोबट
अलीराजपुर
ग्राम का आबादी क्षेत्र
तहसील के
समस्तग्रामीणग्राम
3 अलीराजपुर चन्द्रशेखर आजाद जाद तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का
ग्राम का आबादी क्षेत्र तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का
तहसील के
समस्तग्रामीणग्राम
नगर
4
कट्टीवाड़ा
अलीराजपुर
ग्राम का आबादी क्षेत्र
तहसील के
समस्तग्रामीणग्राम
5
सोण्डवा
अलीराजपुर
तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का
ग्राम का आबादी क्षेत्र
तहसील के
समस्तग्रामीणग्राम
तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का
ज्ञानेश्वर बी . पाटील , आयुक्त.
6172
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
[ भाग 1
ग्वालियर, दिनांक 2 अप्रैल 2021 क्र. 179-2021 - CLR- भू- सर्वेक्षण-2020
भू- सर्वेक्षण का प्रारम्भ
मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता ( भू- सर्वेक्षण तथा भू- अभिलेख ) नियम , 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आयुक्त, भू-अभिलेख , मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6 ) में वर्णित क्षेत्र भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए हैं :-
अनुसूची
जिला
ग्राम/नगर
तहसील
सेक्भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए
गए क्षेत्र सरल क्रमांक
(1)
(2)
(3)
(4)
पटवारी हल्का क्रमांक/ टर क्रमांक (6)
(6)
1
ग्राम का आबादी क्षेत्र पुष्पराजगढ़
अनूपपुर
तहसील के समस्तग्रामीणग्राम
तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का
ग्राम का आबादी क्षेत्र 2
जैतहरी
अनूपपुर
तहसील के समस्तग्रामीणग्राम
तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का
3
ग्राम का आबादी क्षेत्र अनूपपुर अनूपपुर
तहसील के समस्तग्रामीणग्राम
तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का
4
ग्राम का आबादी क्षेत्र अनूपपुरकोतमा
तहसील के समस्तग्रामीणग्राम
तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का
ज्ञानेश्वर बी. पाटील , आयुक्त.
6173
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
क्र. 180-2021 - CLR- भू- सर्वेक्षण-2020
ग्वालियर, दिनांक 2 अप्रैल 2021
भू-सर्वेक्षण का प्रारम्भ
मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता ( भू- सर्वेक्षण तथा भू- अभिलेख ) नियम , 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आयुक्त , भू- अभिलेख , मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू- सर्वेक्षण के अधीन लिए गए हैं : -
अनुसूची
तहसील ग्राम/नगर जिला
सरल क्रमांक
(1)
(3)
(2)
(4) 1
जबलपुर जबलपुर
तहसील के समस्तग्रामीणग्राम 2
जबलपुर कुंडम
तहसील के समस्तग्रामीणग्राम 3
पाटन
जबलपुर
तहसील के समस्तग्रामीणग्राम 4
सिहोरा
जबलपुर
तहसील के समस्तग्रामीणग्राम 5
तहसील के जबलपुर मझौली
समस्तग्रामीणग्राम 6
शहपुरा
जबलपुर
तहसील के समस्तग्रामीणग्राम 7
पनागर
जबलपुर
तहसील के समस्तग्रामीणग्राम 8
जबलपुर गोरखपुर
तहसील के समस्तग्रामीणग्राम 9
जबलपुर
तहसील के समस्तग्रामीणग्राम
आधार ताल
10
रांझी
जबलपुर
तहसील के समस्तग्रामीणग्राम
सेक्भू- सर्वेक्षण के अधीन लिए गए क्षेत्र
पटवारी हल्का क्रमांक/ टर क्रमांक
(6)
(6)
ग्राम का आबादी क्षेत्र
तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का
ग्राम का आबादी क्षेत्र
तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का
ग्राम का आबादी क्षेत्र
तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का
ग्राम का आबादी क्षेत्र
तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का
ग्राम का आबादी क्षेत्र
तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का
ग्राम का आबादी क्षेत्र
तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का
ग्राम का आबादी क्षेत्र
तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का
ग्राम का आबादी क्षेत्र
तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का
ग्राम का आबादी क्षेत्र
तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का
ग्राम का आबादी क्षेत्र
तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का
ज्ञानेश्वर बी. पाटील, आयुक्त.
6174
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
[ भाग 1
ग्वालियर, दिनांक 2 अप्रैल 2021 क्र. 181-2021- CLR- भू- सर्वेक्षण-2020
भू- सर्वेक्षण का प्रारम्भ
मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता ( भू- सर्वेक्षण तथा भू- अभिलेख) नियम , 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आयुक्त , भू-अभिलेख , मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6 ) में वर्णित क्षेत्र भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए हैं :-
अनुसूची
तहसील
जिला
ग्राम/नगर
भू- सर्वेक्षण के अधीन लिए सरल क्रमांक
पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक् टर क्रमांक
गए क्षेत्र
(1)
(3)
(4)
(6)
(2)
(6)
1
ग्राम का आबादी क्षेत्र थांदला
झाबुआ
तहसील के समस्तग्रामीणग्राम
तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का
2
ग्राम का आबादी क्षेत्र पेटलावद
झाबुआ
तहसील के समस्तग्रामीणग्राम
तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का
3
ग्राम का आबादी क्षेत्र झाबुआ
झाबुआ
तहसील के समस्तग्रामीणग्राम
तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का
4
ग्राम का आबादी क्षेत्र रामा
झाबुआ
तहसील के समस्तग्रामीणग्राम
तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का
5
ग्राम का आबादी क्षेत्र रानापुर
झाबुआ
तहसील के समस्तग्रामीणग्राम
तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का
6
ग्राम का आबादी क्षेत्र मेघनगर
झाबुआ
तहसील के समस्तग्रामीणग्राम
तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का
ज्ञानेश्वर बी. पाटील , आयुक्त.
6175
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
ग्वालियर, दिनांक 2 अप्रैल 2021 क्र. 182-2021 -CLR- भू- सर्वेक्षण-2020
भू-सर्वेक्षण का प्रारम्भ
मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता ( भू- सर्वेक्षण तथा भू- अभिलेख ) नियम , 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आयुक्त, भू- अभिलेख , मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए हैं : -
अनुसूची
तहसील ग्राम/नगर
जिला
सरल क्रमांक
पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक् टर क्रमांक
भू- सर्वेक्षण के अधीन लिए गए क्षेत्र
(9)
(1)
(2) (3)
(4)
(6)
1 उज्जैन
ग्राम का आबादी क्षेत्र खाचरोद
तहसील के समस्तग्रामीणग्राम
तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का
2 उज्जैन
ग्राम का आबादी क्षेत्र
तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का
तहसील के समस्तग्रामीणग्राम
महिदपुर
3 उज्जैन
ग्राम का आबादी क्षेत्र
तहसील के समस्तग्रामीणग्राम
तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का
घट्टिया
4 उज्जैन
ग्राम का आबादी क्षेत्र
तहसील के समस्तग्रामीणग्राम
तराना
तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का
5
ग्राम का आबादी क्षेत्र उज्जैन
उज्जैन
तहसील के समस्तग्रामीणग्राम
तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का
6 उज्जैन
ग्राम का आबादी क्षेत्र
तहसील के समस्तग्रामीणग्राम
बडनगर
तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का
7 उज्जैन
ग्राम का आबादी क्षेत्र
तहसील के
नागदा
समस्तग्रामीणग्राम
तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का
8 उज्जैन
ग्राम का आबादी क्षेत्र
तहसील के
समस्तग्रामीणग्राम
झारड़ा
तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का
9 उज्जैन
ग्राम का आबादी क्षेत्र
तहसील के समस्तग्रामीणग्राम
माकड़ौन
तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का
10 उज्जैन
ग्राम का आबादी क्षेत्र
तहसील के समस्तग्रामीणग्राम
तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का
कोठी महल
ज्ञानेश्वर बी. पाटील, आयुक्त.
6176
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
[ भाग 1
ग्वालियर, दिनांक 2 अप्रैल 2021 क्र. 183-2021 -CLR-भू- सर्वेक्षण-2020
भू-सर्वेक्षण का प्रारम्भ
मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता ( भू- सर्वेक्षण तथा भू- अभिलेख ) नियम , 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आयुक्त , भू- अभिलेख , मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू- सर्वेक्षण के अधीन लिए गए हैं : -
अनुसूची
ग्राम/नगर
तहसील
जिला
भू- सर्वेक्षण के अधीन लिए गए क्षेत्र
पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक
सरल क्रमांक
(6)
(2) (3)
(4)
(1)
(6)
ग्राम का आबादी क्षेत्र 1
बहरी
सीधी
तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का
तहसील के समस्तग्रामीणग्राम
ग्राम का आबादी क्षेत्र 2 सीधी चुरहट
तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का
तहसील के समस्तग्रामीणग्राम
3
ग्राम का आबादी क्षेत्र गोपद
सीधी
तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का
तहसील के समस्तग्रामीणग्राम
बनास
ग्राम का आबादी क्षेत्र 4
कुशमी
सीधी
तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का
तहसील के समस्तग्रामीणग्राम
5
ग्राम का आबादी क्षेत्र मझौली
सीधी
तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का
तहसील के समस्तग्रामीणग्राम
6
ग्राम का आबादी क्षेत्र सीधी
तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का
तहसील के समस्तग्रामीणग्राम
रामपुर नैक
ग्राम का आबादी क्षेत्र 7 सीधी सिहावल
तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का
तहसील के समस्तग्रामीणग्राम
ज्ञानेश्वर बी. पाटील, आयुक्त.
6177
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
क्र. 184-2021 - CLR-भू- सर्वेक्षण-2020
ग्वालियर, दिनांक 2 अप्रैल 2021
भू- सर्वेक्षण का प्रारम्भ
मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता ( भू- सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख ) नियम , 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आयुक्त, भू- अभिलेख, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू- सर्वेक्षण के अधीन लिए गए हैं :-
अनुसूची
जिला
ग्राम/नगर
तहसील
सरल क्रमांक
(1)
(3)
(4)
(2)
1 टीकमगढ़ टीकमगढ़ तहसील के समस्तग्रामीणग्राम
2 टीकमगढ़ बल्देवगढ़ तहसील के समस्तग्रामीणग्राम
3 टीकमगढ जतारा
तहसील के समस्तग्रामीणग्राम
4
पलेरा
टीकमगढ़
तहसील के समस्तग्रामीणग्राम
बडागांव
5 टीकमगढ़
तहसील के समस्तग्रामीणग्राम
धसान
6
खरगापुर
टीकमगढ़
तहसील के समस्तग्रामीणग्राम
7 टीकमगढ़ मोहनगढ तहसील के समस्तग्रामीणग्राम
8 टीकमगढ़ लिधौरा
तहसील के समस्तग्रामीणग्राम
पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक
भू- सर्वेक्षण के अधीन लिए गए क्षेत्र
(9)
(6)
ग्राम का आबादी क्षेत्र तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का
ग्राम का आबादी क्षेत्र तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का
ग्राम का आबादी क्षेत्र तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का
ग्राम का आबादी क्षेत्र तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का
ग्राम का आबादी क्षेत्र तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का
ग्राम का आबादी क्षेत्र पटवारीहल्का तहसील के समस्तग्रामीण
ग्राम का आबादी क्षेत्र तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का
ग्राम का आबादी क्षेत्र तहसील के समस्तग्रामीण पटवारीहल्का
ज्ञानेश्वर बी. पाटील , आयुक्त.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
6178
विभाग प्रमुखों के आदेश संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश , मध्यप्रदेश , भोपाल
"कचनार " , ई -5 , पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास , भोपाल
भोपाल , दिनांक 31 मार्च 2021 क्रमांक- 2054- अमृत - वि.यो.-27-पीथमपुर- नग्रानि-2021
सूचना
एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि पीथमपुर निवेश क्षेत्र के लिए पीथमपुर विकास योजना, 2035 का प्रारूप म.प्र नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 18 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है , इसकी एक प्रति संचालनालय की वेब साइट-
http://mptownplan.gov.in/LU-panel/Indore/Ptmr2035.pdf पर तथा कार्यालयीन समय में निम्नलिखित कार्यालयों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं
1. आयुक्त, इन्दौर संभाग , इन्दौर
2. कलेक्टर, जिला इन्दौर
3. कलेक्टर, जिला धार
4. मुख्य नगर पालिका अधिकारी , नगर पालिका परिषद्, पीथमपुर जिला धार 5. मुख्य नगर पालिका अधिकारी , नगर परिषद, बेटमा तह. देपालपुर जिला इन्दौर 6. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय इन्दौर, म.प्र.
यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप पीथमपुर विकास योजना के संबंध में हों, उसे लिखित रूप में संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय , इन्दौर या ई- मेल आईडी [email protected] में इस सूचना के म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है ।
अजीत कुमार , आयुक्त- सह- संचालक.
6179
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
Bhopal , the 31st March 2021 No.2054 - Amrut - D.P. - 27 - Pithampur - TCP - 2021
NOTICE
Notice is hereby given that the Pithampur Development Plan , 2035 for Pithampur Planning area has been published as under in accordance with the provisions of sub - section [ 1 ] of Section 18 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 a copy thereof is available for inspection on Directorate's website http://mptownplan.gov.in/LU-panel/Indore/Ptmr2035.pdf_and at following offices during office hours namely -
Commissioner , Indore Division, Indore 1.
2. Collector , District- Indore
3. Collector, District- Dhar
4. Chief Municipal Officer , Nagar Palika Parishad , Pithampur Dist . Dhar 5. Chief Municipal Officer , Nagar Parishad , Betma Teh . Depalpur Dist . Indore
6. Joint Director , Town and Country Planning, District office , Indore
If there be any objection or suggestion with respect to the said Pithampur Draft Plan , the same may be submitted in writing to the Joint Director , Town and Country Planning , Indore or mail on email - id- obj- [email protected] before the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette for due consideration .
AJEET KUMAR, Commissioner - cum - Director .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
6180
[ भाग 1 पीथमपुर
विकास योजना 2035 ( प्रारूप )
संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश , मध्यप्रदेश, भोपाल
88
109 6181
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
पीथमपुर विकास योजना 2035 (प्रारुप) मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 के प्रावधानान्तर्गत प्रकाशित
संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश
मध्यप्रदेश , भोपाल
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
6182
[ भाग 1
2035
पीथमपुर विकास योजना
प्रस्तावना
मालवा के पठार पर स्थित पीथमपुर नगर , मध्यप्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर है तथा "ऑटोमोबाइल मैन्युफेक्चरिंग हब " के रुप में जाना जाता है । यह नगर प्रदेश के प्रमुख व्यवसायिक एवं सतत् प्रगतिशील इन्दौर नगर से 35 कि.मी. की दूरी पर धार जिले के अंतर्गत स्थित है । पीथमपुर क्षेत्र में प्रचलित समस्त औद्योगिक प्रतिष्ठानों के अधिकांश व्यावसायिक कार्यालय इन्दौर में ही स्थित है ।
भारत सरकार के वाणिज्यिक एवं औद्योगिक मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरिडोर परियोजना के प्रभावी क्षेत्र के अंतर्गत पीथमपुर- धार- महू क्षेत्रों को सम्मिलित कर एक वृहद् औद्योगिक केन्द्र के रुप में विकसित तथा एम.पी.आई.डी.सी. द्वारा प्रस्तावित योजना का भी क्रियान्वयन किया जा रहा है, जो यहां आर्थिक आधार के साथ- साथ एक परिपूर्ण अधोसंरचना के माध्यम से स्थानीय वाणिज्यिक , व्यापार एवं विदेशी पूंजी निवेश को प्रोत्साहित कर क्षेत्र के परिपूर्ण विकास को विकसित करने में सहायक सिद्ध होगा।
पीथमपुर विकास योजना 2035 में नियोजन के कई विशिष्ट प्रावधान सम्मिलित किये गये है । वृहद् औद्योगिक केन्द्र के अंतर्गत लॉजिस्टिक हब (ड्रायपोर्ट) का विकास , औद्योगिक एवं सार्वजनिक / अर्धसार्वजनिक भूमि उपयोग के तीव्र विकास हेतु विभिन्न श्रेणियों का एकीकृत विकास किया जाना एवं निजी क्षेत्र की सहभागिता को प्रोत्साहन, पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों को संरक्षित करना, इकोनॉमिक कॉरिडोर की परिकल्पना एवं मिश्रित भूमि उपयोग का भी योजना में समावेश किया गया है । यहां पर विकसित देश के सबसे बड़े "ऑटो टेस्टिंग ट्रेक" से दुनिया की अत्याधुनिक व्हीकल टेस्टिंग सर्विसेज उपलब्ध होंगी । साथ ही पीथमपुर से होकर निर्माणाधीन इन्दौर दाहोद ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का निर्माण होने पर पीथमपुर नगर को रेल सुविधा उपलब्ध होगी , जिससे इस वृहद् औद्योगिक केन्द्र का तीव्र नियोजित विकास होगा । विकास योजना का सफल क्रियान्वयन न केवल क्रियान्वयन संस्थाओं पर निर्भर करता है, अपितु इस प्रयास में नगरवासियों का भी रचनात्मक सहयोग आवश्यक है ।
नगर के सर्वांगीण भावी विकास हेतु पीथमपुर नगर की विकास योजना 2035 का प्रारुप , जनसामान्य से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित किया जा रहा है । मुझे आशा है कि, नागरिकगण अपने व्यवहारिक एवं सृजनशील सुझाव को व्यक्त करेगें , ताकि उनके सक्रिय योगदान से इसे अंतिम रुप देकर जन अपेक्षा अनुरुप, पीथमपुर विकास योजना 2035 के प्रस्ताव को मूर्तरुप प्रदान किया जा सके ।
(अजीत कुमार) आयुक्त सह- संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल मध्यप्रदेश भाग 1 ] मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021 6183
पीथमपुर विकास योजना 2035 6184
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
[ भाग 1
पीथमपुर विकास योजना 2035
पीथमपुर विकास योजना संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश , मध्यप्रदेश , भोपाल
योजना दल
संयुक्त संचालक
राजेश नागल
एस.के. मुदगल
डॉ. अमित कुमार गजभिये
सहायक संचालक
इन्दुत्रिपाठी
के.एस. गवली
विनिता दर्शामकर
कर्मचारीगण
जयंत शील अनूप कुमार खेरदे
अरविंद सक्सेना अभिषेक उईके
अनिल सक्सेना विजय जत्थाप
सर्वेश पिड़िहा विनती यादव
सरिता ठाकुर नताशा सरस्वती (इंटर्न)
मानसी गुज्जेवार मध्यप्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद (LU & USD) का दल
डॉ. विवेक कटारे हेड, प्रिंसिपल साइंटिस्ट
डॉ. देवानु भटनागर प्रोजेक्ट कोर्डिनेटर, अमृत
श्रीमती सोनाली वर्मा रिसर्च एसोसिएट डॉ. शैलेजा देसाई रिसर्च एसोसिएट
बाहुल कुमार व्यास रिसर्च एसोसिएट
सादिक दानुगोंडा जूनियर रिसर्च फैलो भाग 1 ] मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021 6185
पीथमपुर विकास योजना 2035 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
6186
[ भाग 1
2035
पीथमपुर विकास योजना
विषय सूची
विवरण क्र
प्रस्तावना
योजना दल
विषय सूची
सारणी सूची
मानचित्र सूची
आकृति सूची
भाग एक , समस्याओं का विश्लेषण अध्याय-1
नगर परिचय एवं नियोजन दृष्टिकोण 1.1 प्रस्तावना
1.2 क्षेत्रीय संदर्भ
1.2.1 क्षेत्रीय परिदृश्य
1.2.2 क्षेत्रीय संदर्भ में महत्व
1.3 अध्ययन क्षेत्र एवं स्थिति
1.4 निवेश क्षेत्र
1.5 नगर पालिका क्षेत्र
1.6 रेलवे क्षेत्र
1.7 नगरीय विस्तार
1.8 भौतिक स्वरुप
1.8.1 जलवायु
1.8.2 वायु प्रवाह की दिशा
1.8.3 प्राकृतिक जल निकास
1.9 औद्योगिक पृष्ठ भूमि
1.9.1 दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर 1.9.2
पृष्ठ क्र
III
V
XV
XVIII
XX
1
3
3
3
5
5
5
7
7
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12
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14
14
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14
15
16
पीथमपुर-धार- महू पूंजी निवेश क्षेत्र (वृहद् औद्योगिक केन्द्र)
1.9.3
17
प्रस्तावित पूंजी निवेश क्षेत्र (वृहद् औद्योगिक केन्द्र) की कनेक्टिविटी
6187
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
1.10 नियोजन हेतु प्रयास
1.11 नगर जनसंख्या परिवर्तन
नगर की आर्थिक रूपरेखा 1.12
1.12.1 व्यवसायिक संरचना 1.12.2 कृषि उपज एवं थोक व्यापार
2035
पीथमपुर विकास योजना
19
19
20
21
22
1.13 विकास योजना तैयार करने में सुदूर संवेदन तकनीक एवं भौगोलिक सूचना
प्रणाली का उपयोग
1.13.1 अमृत योजना
1.13.2 सुदूर संवेदन तकनीक 1.13.3 भौगोलिक सूचना प्रणाली 1.14 उद्देश्य एवं कार्यप्रणाली 1.14.1 उद्देश्य
1.14.2 कार्यप्रणाली
1.14.3 जनसंख्या आकलन पद्धति 1.14.4 अमृत मानकों की व्याख्या 1.15 थिमेटिक मानचित्रीकरण 1.15.1 यातायात संरचना
1.15.2 भूमि उपयोग / भूमि आच्छादन 1.15.3 ढलान
1.15.4 मृदा
1.15.5 बाढ़ आपदा
1.15.6 जल स्त्रोत
1.15.7 भूकम्प आपदा परिक्षेत्र 1.15.8 भूमि मूल्य
1.15.9 ग्राम/ वार्ड सीमा
1.16 नगर के मुख्य कार्यकलाप 1.16.1 औद्योगिक केन्द्र
1.16.2 क्षेत्रीय वाणिज्यिक एवं व्यापारिक केन्द्र
1.16.3
22
22
24
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29
30
30
30
30
31
34
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35
35
36
36
37
37
वायु, रेल एवं माल यातायात (लॉजीस्टिक हब) का प्रमुख केन्द्र
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
6188
अध्याय-2
वर्तमान भूमि उपयोग एवं आवास 2.1 भूमि उपलब्धता
2.2 भूमि उपयोग वर्गीकरण 2.3 वर्तमान भूमि उपयोग एवं भूमि उपयोगिता
2.3.1 आवासीय
2.3.2 मिश्रित
वाणिज्यिक
2.3.3
औद्योगिक
2.3.4
2.3.5 सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक 2.3.6 सार्वजनिक उपयोगितायें एवं सुविधायें
2.3.7 आमोद-प्रमोद
2.3.8 यातायात एवं परिवहन 2.4
आवास
2.4.1 आवासीय घनत्व 2.5 गंदी बस्तियां
2.6 आवासीय ईकाईयों की कमी 2.7 जनसांख्यिकी एवं सामाजिक आर्थिक विश्लेषण
जनसंख्या विश्लेषण 2.7.1
2.8 जनसंख्या लिंगानुपात एवं शिशु जनसंख्या लिंगानुपात
2.9 शिशु जनसंख्या
2.10 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या
साक्षरता
2.11
कार्यशील जनसंख्या 2.12
2.13 नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता 2.13.1 वर्तमान भूमि उपयोग
भू- संरचना विज्ञान (जियोमॉर्फोलॉजिकल) उपखण्ड
2.13.2
2.13.3 मिट्टी की जानकारी 2.13.4 चट्टानों की रचना (लिथोलॉजी)
2035 पीथमपुर विकास योजना
39
39
39
40
40
41
42
42
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57
57
58
59 6189
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
2.13.4 चट्टानों के प्रकार (लिथोलॉजी ) 2.13.5 ढलान
2.13.6 बाढ़ आपदा
2.13.7 भूकम्प आपदा परिक्षेत्र 2.13.8 जल स्त्रोत बफर 2.13.9 भूमिगत जल संभावना 2.13.10 भूमि अवक्रमण 2.13.11 मार्ग संरचना
2.13.12 भूमि मूल्य
2.14 नगरीय भूमि उपयुक्तता विकल्प 2.15 असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोग
अध्याय-3
वर्तमान यातायात संरचना एवं नगरीय अधोसंरचना
3.1 क्षेत्रीय यातायात 3.1.1 सड़क मार्ग
3.1.2 क्षेत्रीय यातायात (यात्री) 3.1.3 क्षेत्रीय यातायात (माल) 3.1.4 रेल मार्ग
3.1.5 हवाई मार्ग
3.2 नगरीय यातायात पीथमपुर विकास योजना 2035
59
59
60
60
61
61
62
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71
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71
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72
73
73
73
74 3.2.1 क्षेत्रीय मार्ग संयोजकता तथा पीथमपुर क्षेत्र हेतु सुगम्य पहुँच
3.3 यातायात प्रणाली में सुधार 3.3.1 मार्ग संगमों का सुधार 3.4 यातायात अवसान केन्द्र 3.4.1 बस स्टैण्ड
3.4.2 यातायात नगर एवं मैकेनिक नगर
3.5 परिवहन के साधन 3.6 वाहन विराम स्थल 3.7 दुर्घटना स्थल
75
75
76
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76
76
77
77 6190
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
3.8 नगरीय अधोसंरचना
3.8.1 जलप्रदाय
3.8.2 भू-जल आवर्धन
जल- मल निकासी
3.8.3
3.8.4 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
3.8.5 वर्षा जल निकास 3.8.6 विद्युत व्यवस्था 3.9 अन्य सेवा सुविधायें 3.9.1 अग्निशमन केन्द्र 3.9.2 शमशान घाट एवं कब्रिस्तान
संचार
3.9.3
3.9.4 डाकतार घर
3.9.5 सुरक्षा
3.10 निवेश क्षेत्र में स्थित ग्रामों में उपलब्ध सेवा एवं सुविधायें
भाग दो, नियोजन प्रस्ताव अध्याय-4
विकास योजना प्रस्ताव 2035 4.1 नगर के मुख्य कार्यकलाप 4.2 योजना कालावधि 4.3 उद्देश्य एवं लक्ष्य
[ भाग 1 पीथमपुर विकास योजना 2035
78
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79
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81
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83
85
85
86
86
86 4.4 87
योजना की अवधारणा 4.5 भावी जनसंख्या अनुमान वर्ष 2035 4.6 अनुमानित व्यवसायिक संरचना 4.7 अनुमानित आवास आवश्यकता 4.8 प्रस्तावित भूमि उपयोग एवं भू-आवंटन
4.9 प्रस्तावित भूमि उपयोग संरचना 4.9.1 आवासीय
4.9.2 मिश्रित
4.9.3 वाणिज्यिक
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90
90
92
93
93
93
94 6191
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
औद्योगिक
4.9.4
4.9.5 सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक 4.9.6 सार्वजनिक उपयोगितायें एवं सुविधायें
आमोद-प्रमोद
4.9.7
4.9.8 यातायात एवं परिवहन 4.10 निवेश ईकाईयां
4.10.1 निवेश ईकाई क्रमांक -1 (इन्दौर पेरीफेरियल सिटी)
4.10.2 निवेश ईकाई क्रमांक-2 (पीथमपुर सिटी)
4.10.3 निवेश ईकाई क्रमांक -3 (बेटमा सिटी)
4.10.4 निवेश ईकाई क्रमांक-4 (लेबड़ सिटी)
4.11 पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन 4.12 असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोग 4.13 अनौपचारिक सेक्टर
4.14 ग्राम विकास
अध्याय-5
प्रस्तावित यातायात संरचना एवं नगरीय अधोसंरचना
5.1 प्रस्तावित परिभ्रमण संरचना 5.1.1
पीथमपुर विकास योजना 2035
94
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101
103
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103
103
क्षेत्रीय मार्ग संयोजकता तथा पीथमपुर क्षेत्र हेतु सुगम्य पहुँच
5.2 मार्गों का कार्यात्मक श्रेणीक्रम
क्षेत्रीय मार्ग
5.2.1
लिंक मार्ग
5.2.2
5.2.2 परिधि मार्ग
आर्टिरियल मार्ग
5.2.3
5.2.4 मुख्य मार्ग
खण्ड स्तरीय मार्ग
5.2.5
उपखण्ड स्तरीय मार्ग 5.2.6
स्थानीय मार्ग
5.2.7
पादचारी मार्ग
5.2.8
5.3 मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई
104
104
105
106
106
107
107
107
107
107
107 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
6192
5.4 यातायात प्रणाली में सुधार 5.4.1 मार्ग संगमों का सुधार 5.4.2 यातायात अवसान केन्द्र 5.5 वाहन विराम स्थल
नगरीय अधोसंरचना
5.6
5.6.1 जलप्रदाय
5.6.2 जल- मल निकासी 5.6.3 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन 5.6.4 विद्युत प्रदाय
5.7 अन्य सेवा सुविधायें
5.7.1 अग्निशमन केन्द्र
5.7.2 शमशान घाट एवं कब्रिस्तान 5.7.3 सुरक्षा
अध्याय-6
विकास नियमन
6.1 प्रवृत्तशीलता
6.2 क्षेत्राधिकार
6.3 परिभाषायें
6.4 भूमि उपयोग परिक्षेत्र 6.5 आवासीय
6.5.1 आवासीय विकास हेतु नियमन 6.5.2 भूमि के आवासीय विकास हेतु नियोजन मापदण्ड
6.5.3 समूह आवास
6.5.4 बहुविध बहुमंजिली ईकाई निर्माण 6.5.5 फार्म हाऊस
6.5.6 कृषि पर्यटन सुविधा 6.5.7 12.50 मीटर से ऊँचे भवनों संबंधी नियमन
बिल्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट 6.5.8
निगमित विकास
6.5.9
पीथमपुर विकास योजना 2035
109
109
110
112
112
112
113
115
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117
117
117
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119
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125
125
128
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128
128
128
129
129 6193
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
2035
पीथमपुर विकास योजना
129 6.6 मिश्रित भूमि उपयोग
129 6.6.1 मिश्रित भूमि उपयोग नियमन
6.6.2 मिश्रित भूमि उपयोग के मार्गदर्शी सिद्धांत 129 6.6.3 मिश्रित भूमि उपयोग की सामान्य शर्तें 130 वाणिज्यिक
6.7 130 वाणिज्यिक क्षेत्रों के लिए रुपांकन मार्गदर्शिका 130 6.7.1
6.7.2 वाणिज्यिक क्षेत्रों में विकास हेतु नियमन 131 6.7.3 वाणिज्यिक विकास हेतु नियमन 131 6.7.4 मिश्रित उपयोग कॉरिडोर 132
133 6.7.5 इकॉनोमिक कॉरिडोर
135 अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान
6.7.6
6.7.7 ईंधन भराव एवं भराव सह- सेवा केन्द्र के मानक 136
136 6.7.8 शॉपिंग मॉल / खुला मॉल
137 6.7.9 होस्टल, वर्किंग वूमन होस्टल , रेस्ट / गेस्ट हाउस , लॉजिंग / बोर्डिंग
137 6.7.10 बारात घर / मांगलिक भवन / कल्याण मण्डपम
137 6.7.11 होटल हेतु मापदण्ड
6.7.12 शीतकेन्द्र / वेयर हाउस / गोदाम / अन्य भण्डारण केन्द्र के लिए मापदण्ड 138 6.7.13 छविगृहों के लिए मापदण्ड 138 मल्टीप्लेक्स 138 6.7.14
6.7.15 मैरिज गार्डन 138
138 6.8 औद्योगिक
6.8.1 औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक अभिन्यास हेतु नियमन 138 6.8.2 औद्योगिक भूखण्डों हेतु नियोजन मानक 139 6.8.3 विशेष आर्थिक क्षेत्र (एस.ई.जेड) 139
139 6.8.4 प्रदूषणकारी उद्योग क्षेत्र
6.9 सामुदायिक सुविधायें/ सेवायें हेतु नियमन 140
141 6.10 यातायात नगर/ मैकेनिक नगर / लॉजिस्टिक हब / निजी बस स्थानक
6.10.1 यातायात नगर /ट्रांसपोर्ट नगर हेतु नियमन 141 6.10.2 यातायात नगर की सुविधाओं हेतु मानक 141 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
6194
पीथमपुर विकास योजना 2035 6.10.3 ट्रेवल्स हेतु नियोजन मापदण्ड 142 6.10.4 बस स्टैण्ड हेतु मानक 142 6.10.5 शमशान घाट/ कब्रिस्तान / सिमेट्री 143
143 6.10.6 उच्च दाब विद्युत लाइन (एच.टी.लाइन)
6.11 आमोद - प्रमोद उपयोग 143 6.11.1 क्षेत्रीय / नगर उद्यान 143 6.11.2 संरक्षित हरित क्षेत्र 144
145 6.12 पर्यावरण संरक्षण हेतु नियमन
145 6.12.1 संरक्षित क्षेत्र में विकास की गतिविधियों हेतु नियमन
146 6.13 उपयोग परिक्षेत्रों में उपयोग परिसरों की अनुमति
6.14 विकास /नियोजनअनुज्ञा प्राप्ति की प्रक्रिया 150
151 अध्याय-7
151 विकास योजना क्रियान्वयन
152 7.1 विकास योजना का क्रियान्वयन
7.2 योजना क्रियान्वयन की नीति 153
155 7.3 पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण के प्रमुख तथ्य
7.4 नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना 156
158 7.4.1 मार्ग संरचना
7.4.2 जलप्रदाय एवं सीवरेज डिस्पोजल नेटवर्क/ डिस्पोजल सिस्टम / नगर स्तरीय
159 उद्यान/ अन्य अधोसंरचना
7.5 प्रथम चरण के घटक 159
161 7.6 प्रथम चरण लागत
7.7 योजना पर्यवेक्षण तंत्र 162 7.8 योजना की व्याख्या 162
165 परिभाषायें
179 परिशिष्ट-1
181 परिशिष्ट-2
182 परिशिष्ट-3
183 परिशिष्ट-4 6195
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
2035
पीथमपुर विकास योजना
185 परिशिष्ट-5
186 परिशिष्ट-6
188 परिशिष्ट-7
190 परिशिष्ट-8
191 परिशिष्ट-9
192 परिशिष्ट-10
194 परिशिष्ट-11
196 परिशिष्ट-12
198 परिशिष्ट-13
200 परिशिष्ट-14
203 परिशिष्ट-15
210 परिशिष्ट-16
218 परिशिष्ट-17 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
[ भाग 1 6196
पीथमपुर विकास योजना 2035
सारणी सूची
पृष्ठ क्र.
सारणी क्र. विवरण
अध्याय-1
6 1-सा-1 पीथमपुर: अन्य प्रमुख नगरों की दूरी
9 1-सा-2 पीथमपुर: निवेश क्षेत्र
1-सा-3 पीथमपुर: दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 20 1-सा-4 पीथमपुर: व्यवसायिक संरचना 21 1-सा-5 पीथमपुर: उपग्रह चित्रों के मानक 24
26 1-सा-6 पीथमपुर: स्पेशियल लेयर्स की क्लासेस एवं सब - क्लासेस
31 1-सा-7 पीथमपुर: यातायात संरचना एवं जियो स्पेशियल डाटा
32 1- सा-8 पीथमपुर: बिल्डिंग फुटप्रिंट एवं जियो स्पेशियल डाटा
35 1-सा-9 पीथमपुर: जलाशयों का वर्गीकरण
1-सा-10 पीथमपुर: सीमाओं का वर्गीकरण 36 अध्याय-2
2- सा-1 पीथमपुर: भूमि उपलब्धता 39 2-सा-2 पीथमपुर: वर्तमान भूमि उपयोग 2020 41 2-सा-3 पीथमपुर: निवेश क्षेत्र में सम्मिलित क्षेत्र का वार्ड वार 46 आवासीय घनत्व
2-सा-4 पीथमपुर: अधिसूचित गंदी बस्तियां 48 2-सा-5 पीथमपुर: आवास की कमी 49
49 2-सा-6 पीथमपुर: संभाग में जनसंख्या विवरण एवं लिंग अनुपात (जिला वार)
51 2-सा-7 पीथमपुर : वार्ड वार कुल जनसंख्या, शिशु जनसंख्या, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति , जनसंख्या व साक्षरता
53 2- सा-8 पीथमपुर: जनसंख्या लिंगानुपात
2-सा-9 पीथमपुर: शिशु जनसंख्या लिंगानुपात 53 2-सा-10 पीथमपुर: शिशु जनसंख्या 54
54 2-सा-11 पीथमपुर: अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या
2-सा-12 पीथमपुर: साक्षरता प्रतिशत 55
55 2-सा-13 पीथमपुर: कार्यशील जनसंख्या (सहभागिता) 6197
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
पीथमपुर विकास योजना 2035 विवरण
सारणी क्र .
पृष्ठ क्रं.
58
2-सा-14 पीथमपुर: जियोमॉर्फोलॉजिकल उपखण्ड एवं क्षेत्रफल
58
2-सा-15 पीथमपुर: मिट्टी की संरचना के विभिन्न प्रकार
59
2- सा-16 पीथमपुर: चट्टानों की रचना (लिथोलॉजी)
59
2-सा-17 पीथमपुर: चट्टानों के प्रकार (लिथोलॉजी)
60
2-सा-18 पीथमपुर : ढलान के विभिन्न श्रेणी के अंतर्गत क्षेत्रफल
61
2-सा-19 पीथमपुर: जल स्त्रोत बफर क्षेत्रफल
61
2-सा-20 पीथमपुर: भूमिगत जल संभावना
62 2-सा-21 पीथमपुर: भूमि अवक्रमण
62
2- सा-22 पीथमपुर: मार्ग संरचना बफर क्षेत्रफल
64
2-सा-23 Weighted Index For Composite Land Suitability (Model- 1)
65 2-सा-24 Weighted Index For Composite Land Suitability (Model-2)
66 2- सा-25 Weighted Index For Composite Land Suitability
(Model-3)
67 2- सा-26 Land Suitability Area (Model - 1)
67 2-सा-27 Land Suitability Area (Model - 2)
68 2-सा-28 Land Suitability Area (Model -3 )
69 2-सा-29 पीथमपुर : असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोग
अध्याय-3
3- सा-1 पीथमपुर: मार्गों की वर्तमान चौड़ाई 75
78 3- सा-2 पीथमपुर: जलप्रदाय
अध्याय-4
89 4-सा-1 पीथमपुर: अनुमानित जनसंख्या की पद्धति
91 4-सा-2 पीथमपुर: अनुमानित परिवार एवं आवास आवश्यकतायें
92 4-सा-3 पीथमपुर: प्रस्तावित भूमि उपयोग 2035
97 4-सा-4 पीथमपुर : निवेश ईकाई वार भूमि उपयोग
99 4-सा-5 पीथमपुर: असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोगों की पुनर्स्थापना
अध्याय-5
108 5-सा-1 पीथमपुर : मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
6198
2035
पीथमपुर विकास योजना सारणी क्र . विवरण
पृष्ठ क्रं.
113 5-सा-2 पीथमपुर : जल आपूर्ति आवश्यकता का अनुमान
114 5-सा-3 पीथमपुर : सीवेज का अनुमान
115 5-सा-4 पीथमपुर : ठोस अपशिष्ट उत्पादन 2035
117 5-सा-5 पीथमपुर: विद्युत आपूर्ति मांग का विश्लेषण
अध्याय-6
124 6-सा-1 पीथमपुर : उपयोग परिक्षेत्र
126 6-सा-2 पीथमपुर: आवासीय भूखण्डों के विकास मापदण्ड
136 6-सा-3 पीथमपुर: अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान
139 6-सा-4 पीथमपुर : औद्योगिक विकास हेतु नियमन
140 6-सा-5 पीथमपुर: सामुदायिक सुविधाओं / सेवाओं हेतु नियमन
141 6-सा-6 पीथमपुर : यातायात नगर / ट्रांसपोर्ट नगर हेतु नियमन
141 6-सा-7 पीथमपुर: यातायात नगर की सुविधाओं हेतु मानक
144 6-सा-8 पीथमपुर : खुले स्थलों एवं आमोद - प्रमोद क्षेत्रों के मापदण्ड
146 6-सा-9 पीथमपुर: उपयोग परिसर में स्वीकृत / स्वीकार्य गतिविधियां
अध्याय -7
153 7- सा-1 पीथमपुर: योजना क्रियान्वयन की लागत 2035
161 7-सा-2 पीथमपुर: प्रथम चरण क्रियान्वयन लागत 6199
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
पीथमपुर विकास योजना 2035
मानचित्र सूची
विवरण
मानचित्र क्रं.
पृष्ठ क्रं.
अध्याय-1
1.1
6 (A) पीथमपुर शहर की स्थिति
1.2
8 (A) पीथमपुर निवेश क्षेत्र
नगरीय विस्तार
1.3
14(A) 1.4
सैटेलाईट इमेज
14 ( B ) अध्याय-2
2.1
40(A) बिल्डिंग फूटप्रिंट
2.2
42(A) वर्तमान भूमि उपयोग
2.3
52(A) पीथमपुर वार्ड
2.4
54 ( A) वार्ड वार जनसंख्या लिंगानुपात
2.5
54(B) वार्ड वार शिशु जनसंख्या लिंगानुपात
2.6
54 ( C) वार्ड वार शिशु जनसंख्या
2.7
54( D) वार्ड वार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या
वार्ड वार साक्षरता प्रतिशत
2.8
56(A) 2.9
56(B) वार्ड वार कार्यशील (सहभागिता) जनसंख्या
2.10
वार्ड वार जनसंख्या घनत्व
56(C) जियोमॉर्फोलॉजी
2.11
58 (A) 2.12
मिट्टी की संरचना
58 ( B) 2.13
लिथोलॉजी
60(A) 2.14
ढलान
60( B) 2.15
डिजिटल ऐलीवेशन मॉडल
62(A) 2.16
62(B) कंटूर
2.17
62( C) भूकंप जोन
2.18 जल स्त्रोत बफर
62( D)
62( Ε ) ग्राउण्ड वॉटर प्रोस्पेक्टस
2.19
62( F) 2.20 भूमि अवक्रमण
मार्ग बफर
2.21
62( G) 2.22
70( A) शासकीय भूमि मानचित्र 6200
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
[ भाग 1
2035
पीथमपुर विकास योजना
विवरण
मानचित्र क्र .
पृष्ठ क्रं.
2.23
70 ( B) भूमि मूल्य
2.24
70 (C) नगर भूमि उपयुक्तता (मॉडल-1 )
2.25
70( D) नगर भूमि उपयुक्तता (मॉडल-2)
2.26
70 ( E ) नगर भूमि उपयुक्तता (मॉडल-3)
अध्याय-3
वर्तमान यातायात संरचना
3.1
72( A) 3.2
बस स्थानक
76( A) 3.3
82( A) सामुदायिक शौचालय
3.4
82(B) ए.टी.एम.
अध्याय-4
4.1
92(A) प्रस्तावित भूमि उपयोग 2035 (प्रारुप)
4.2
निवेश ईकाई
96 (A) अध्याय-5
प्रस्तावित यातायात संरचना
5.1
110 ( A) अध्याय-7
7.1
प्रथम चरण क्रियान्वयन
154 (A) 6201
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
2035
पीथमपुर विकास योजना
आकृति सूची
विवरण
पृष्ठ क्रं.
आकृति क्रं.
अध्याय-1
3 1.1
पीथमपुर शहर
6 1.2 क्षेत्रीय परिदृश्य
12 1.3
नगर पालिका पीथमपुर
23 1.4
अमृत योजना के चयनित पीथमपुर शहर
23 1.5 अमृत योजना में पीथमपुर शहर
29 1.6
उद्देश्य एवं कार्य प्रणाली
अध्याय-2
44 2.1
बेटमा साहिब गुरुद्वारा
44 2.2
धरावरा धाम
अध्याय-3
72 3.1
सड़क मार्ग
73 टिही रेलवे स्टेशन
3.2
80 3.3
ट्रेंचिग ग्राउण्ड
अध्याय-4
89 जनसंख्या आकलन
4.1
110 बस स्टैण्ड
4.2 6202
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
[ भाग 1
पीथमपुर विकास योजना 2035
भाग एक
समस्याओं का विश्लेषण भाग 1 ] मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021 6203
पीथमपुर विकास योजना 2035 6204
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
2035
पीथमपुर विकास योजना
अध्याय-1
नगर परिचय एवं नियोजन दृष्टिकोण
आकृति 1.1 पीथमपुर शहर
प्रस्तावना
1.1
भूमि सम्पूर्ण पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि मानव बस्तियां बसाने हेतु भूमि की आवश्यकता के ऊपर ही बसते है, जिस भूमि पर नगरीय आबादी को बसाया गया है, उस भूमि की दशा एवं आसपास की भूमियों पर उसके प्रभाव के अध्ययन से यह ज्ञात किया जा सकता है कि, इस महत्वपूर्ण संसाधन का उपयोग बुद्धिमतापूर्ण किया गया है अथवा नहीं ? विभिन्न मानव बसाहटों के अध्ययन से यह पता चलता है कि, नगरीय आबादी में कई समस्यायें उत्पन्न हुई है , जिनमें अधोसंरचना, सुविधाओं की कमी , उपजाऊ खेती तथा हरित क्षेत्रों एवं जलाशयों का समाप्त होना , भूमिगत पानी के स्तर में कमी, वायु एवं जल प्रदुषण इत्यादि प्रमुख है । अतः यह आवश्यक है कि, नगरीय नियोजन में भूमि के समुचित उपयोग पर विशेष ध्यान दिया जावे ।
पर्यावरण सिद्धांतों से सुसंगत विकास योजना तैयार करने हेतु यह आवश्यक है कि, नगरीय पर्यावरण के अंतर्गत निहित विभिन्न घटकों का परस्पर संबंध कैसा है । इसका अध्ययन करना एवं वहां के पर्यावरण से संबंधित जानकारी का नगर विकास के दृष्टिकोण से प्रभावी विश्लेषण करते हुए तथा प्रशासनिक एवं नैसर्गिक सीमाओं के आधार पर जानकारी तैयार की जाये । उक्त कार्य साध्य करने हेतु यह अत्यावश्यक है कि, नगरीय पर्यावरण से संबंधित वर्तमान संदर्भ में विस्तृत एवं विश्वसनीय, सही जानकारी उपलब्ध हो । अभी तक के 6205
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
2035
पीथमपुर विकास योजना
अनुभवों से ज्ञात होता है कि, आंकड़े एकत्रित करने एवं भूमि उपयोग सर्वेक्षण तथा आंकड़ों के परीक्षण में भी परम्परागत पद्धति का इस्तेमाल होने से कई प्रकार की कमियां रह जाती है, जिसके फलस्वरुप नियोजन के प्रस्ताव वास्तविक धरातल पर नहीं होने से उनके क्रियान्वयन में भी कठिनाईयां आती है तथा विकास योजनाओं में कई प्रकार की कमियां रहती है । यह भी देखा गया है कि, परम्परागत सर्वेक्षण द्वारा जो विकास योजना तैयार की जाती है, उसमें इतना समय लग जाता है कि, जब तक विकास योजना तैयार की जाती है, तब तक मौके का सर्वेक्षण एवं आंकड़े बहुत पुराने हो चुके होते है एवं विकास योजना का क्रियान्वयन किया जाना कठिन होता है । इन कमियों को दूर करने में सुदूर संवेदन तकनीकी उपग्रह चित्र (रिमोट सेसिंग ) एवं भौगोलिक सूचना पद्धति ( GIS तकनीक ) का महत्वपूर्ण योगदान है । इन पद्धतियों से भूमि उपयोग, कंटूर लेवल्स तथा विभिन्न प्रकार के आंकड़ों का विश्लेषण कम समय में वैधानिक और विश्वसनीय तरीके से किया जा सकता है एवं भावी नियोजन हेतु विभिन्न प्रकार के विकल्प तैयार किये जा सकते है, जिनके आधार पर नियोजकों एवं प्रशासकों को सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुनने एवं चयन करने में भी आसानी होती है ।
अमृत
AtalMission for Rejuvenation and Urban Transformation
GIS geographic information system आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन "Atal Mission for Rejuvenation & Urban Transformation " ( AMRUT ) के अंतर्गत वर्ष 2015 में देश के सभी शहरों हेतु अधोसंरचना जैसे पानी की आपूर्ति, सीवेज कनेक्शन , बिजली , परिवहन , हरितक्षेत्र , सीवरेज सुधार, बाढ़ को कम करने के लिए वर्षा जल नाले, पैदल मार्ग , गैर मोटरीकृत और सार्वजनिक परिवहन सुविधायें , पार्किंग स्थल, बच्चों के लिए हरित स्थलों, पार्कों एवं मनोरंजन केन्द्रों का विकास और उन्नयन करके शहरों की भव्यता बढ़ाने के उद्देश्य से देश में संचालित की गई है । इस योजना के माध्यम से चयनित शहरों की विकास योजना सुदूर संवेदन तकनीकी उपग्रह चित्र एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली से तैयार चित्र की सहायता से उपरोक्त सुविधाओं को अंकित कर विस्तृत विकास योजना तैयार किया जाना है । इस योजना की उपयोजना के अंतर्गत चयनित शहरों की विकास योजना में सुदूर संवेदन तकनीकी उपग्रह चित्र (रिमोट सेंसिंग) एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली का महत्वपूर्ण योगदान है । इस योजना की उपयोजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश के चयनित 34 शहरों की विकास योजना CUSTOMERS में सुदूर संवेदन तकनीक से (रिमोट सेंसिंग) एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS तकनीक ) का उपयोग कर, विकास योजना तैयार करने हेतु मापदण्ड ( Design & Standards ) दिये गये है । इस पद्धति के आधार पर वर्तमान भूमि उपयोग , जनसांख्यिकी, सर्वेक्षण में प्राप्त विभिन्न [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
6206
2035
पीथमपुर विकास योजना
आंकड़ों का वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से नियोजन दृष्टिकोण को आधारित कर पीथमपुर विकास योजना 2035 (प्रारुप) तैयार किया गया है ।
1.2 क्षेत्रीय संदर्भ
1.2.1 क्षेत्रीय परिदृश्य
मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 4 के अंतर्गत जारी अधिसूचना क्रमांक एफ-62 / 2010 /73 , दिनांक 22/10/1973 द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में से पीथमपुर "इन्दौर एग्रो इंडस्ट्रियल क्षेत्र के अंतर्गत आता है । इस क्षेत्र के अंतर्गत इन्दौर, उज्जैन , देवास , धार, रतलाम, मंदसौर, नीमच , अलीराजपुर एवं झाबुआ जिले आते है । किसी भी नगर के विकास की दिशा उसके भौतिक स्वरुप एवं मानवीय प्रयासों से निर्धारित होती है । पीथमपुर निवेश क्षेत्र इन्दौर राजस्व संभाग के अंतर्गत आता है, तथा इसके आसपास कृषि उत्पादन तथा औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत वृहद् एवं मध्यम श्रेणी के उद्योग कार्यरत होने से क्षेत्रीय संसाधन उपलब्ध है । इस कारण से एम.पी.आई.डी.सी. द्वारा घोषित औद्योगिक परियोजना क्षेत्र के साथ - साथ निवेश क्षेत्र में भी औद्योगिक विकास होने की संभावना है । साथ ही निवेश क्षेत्र से राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 52 , राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 47 एवं नगर के मध्य से महू- नीमच मार्ग गुजरने के कारण इसका यातायात की दृष्टि से विशेष महत्व है ।
क्षेत्रीय संदर्भ में महत्व
1.2.2
पीथमपुर नगर से इन्दौर की दूरी लगभग 35 कि.मी. , भोपाल की दूरी 220 कि.मी. एवं धार की दूरी 45 कि.मी. है । महू- नीमच मार्ग नगर के मध्य से होकर गुजरता है । यह मार्ग नगर की मुख्य धूरी होकर इसके दोनों ओर औद्योगिक क्षेत्र स्थित है, तथा नगर को रतलाम , मंदसौर, नीमच तथा पश्चिम भारत के महत्वपूर्ण नगरों से जोड़ता है । उक्त मार्ग से नगर से लगकर ही दक्षिण की ओर निकलने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 52 (राजगढ़ (ब्यावरा) से देवास- इन्दौर- सेंधवा तक) तथा उत्तर की ओर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 47 (अहमदाबाद- इन्दौर- बैतूल से नागपुर तक) जोड़ता है । यह दोनों राष्ट्रीय राजमार्ग भी पीथमपुर निवेश क्षेत्र से होकर गुजरते है । राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 52 एवं राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 47 लेबड़- रतलाम एवं मानपुर मार्ग को जोड़ते है । इस प्रकार क्षेत्रीय यातायात की दृष्टि से पीथमपुर देश एवं प्रदेश के प्रमुख नगरों से राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ा हुआ है । क्षेत्रीय परिदृश्य का विवरण आकृति क्रमांक 1.2 में दर्शाया गया है । 6207
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
नागदा
लाम
उज्जैन
20
सरदारपुर
धार पीथमपुर
मांडव
मनावर
महेश्वर
बडवानी
खरगोन
सेंधवाको
2035 पीथमपुर विकास योजना
पीथमपुर विकास योजना
क्षेत्रीय बसाहट
शाजापुर
नगरीय केन्द्र
देवास
सोनकच्छ
5000 से अधिक आबादी
वाले ग्राम
राष्ट्रीय मार्ग
इंदौर
40
100 क्षेत्रीय मार्ग
रेल्वे मार्ग
नदी / नाले
ओंकारेश्वर
N
A
खंडवा
सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र, मा ० विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद विज्ञान भवन, भोपाल
संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश , मध्यप्रदेश
आकृति 1.2 क्षेत्रीय परिदृश्य
पीथमपुर शहर से अन्य नगरों की दूरी सारणी क्रमांक 1 - सा -1 में दर्शायी गयी है :-
पीथमपुर : अन्य प्रमुख नगरों की दूरी
निकटतम नगर क्र
2 1
भोपाल 1
2
इन्दौर
उज्जैन 3
धार 4
5
रतलाम
देवास 6
7
महू
सारणी 1 - सा -1
दूरी
3
220कि.मी.
35कि.मी.
84कि.मी.
45कि.मी.
120कि.मी.
68 कि.मी.
12कि.मी.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
6208
TORAAU
Waterbody
PlanningAreaBoundary
MunicipalAreaBoundary
VillageBoundary
RailwayLine
NationalHighway
MPIDCArea
OtherMajorRoad
StateHighway
TOMHOW
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
TO SENDHWA
TODEPALPUR
TO MANPUR
TONEEMUCH
1.5 3 4.567.5910.512 Km Pithampur
TODHAR
1.1RegionalLocationMap
Dewas
IndoreAgroIndustriesPradesh
Ujjain
Mandsaur
Neemuch
Dhar
Ratlam
Jhabua
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal
Alirajpur India 6209
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
पीथमपुर विकास योजना 2035 1.3 अध्ययन क्षेत्र एवं स्थिति
मालवा के पठार पर स्थित पीथमपुर औद्योगिक नगर धार जिले के अंतर्गत आता है । यह नगर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक केन्द्र है । पीथमपुर से इन्दौर 35 कि.मी. , धार 45 कि.मी. , उज्जैन 84 कि.मी. एवं रतलाम 120 कि.मी. , दूरी पर विद्यमान है । भौगोलिक रुप से यह नगर 22 ° 37 ' उत्तरी अक्षांश एवं 75°41 ' पूर्वी देशान्तर पर समुद्र की सतह से लगभग 550 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है ।
सड़क मार्ग से इस नगर का सम्पर्क , राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 52, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 47 एवं महू- नीमच मार्ग के माध्यम से, इन्दौर, भोपाल , धार, रतलाम , बड़ौदा, अहमदाबाद, मुंबई एवं अन्य नगरों से जुड़ा हुआ है । इन क्षेत्रीय मार्गों के कारण नगर का सड़क यातायात की दृष्टि से विशेष महत्व है ।
पीथमपुर को निकटस्थ नगर महू तथा इन्दौर नगर से ब्रॉड गेज रेलवे की सुविधा प्राप्त है । इन्दौर से पीथमपुर होकर इन्दौर दाहोद छोटा उदयपुर ब्रॉड गेज रेलवे फ्राईट कॉरिडोर प्रस्तावित किया गया है , जिसमें इन्दौर से टिही (निवेश क्षेत्र का ग्राम) स्टेशन तक का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है । वर्तमान में रेलवे विभाग द्वारा टिही स्टेशन से पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र से देश के विभिन्न भागों एवं बंदरगाहों के लिए कन्टेनर सेवा प्रदाय की जा रही है । भविष्य में पीथमपुर से प्रस्तावित मक्सी- गोधरा छोटा उदयपुर रेलवे लाइन के निर्मित होने से पीथमपुर देश एवं प्रदेश के मुख्य नगरों जैसे मुंबई, दिल्ली , अहमदाबाद , इन्दौर , भोपाल, जयपुर एवं अन्य प्रमुख नगरों से जुड़ जायेगा । पीथमपुर से निकटतम एयरपोर्ट की सुविधा इन्दौर में है ।
निवेश क्षेत्र
1.4
पीथमपुर निवेश क्षेत्र का गठन, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 की उपधारा (1 ) अंतर्गत, मध्यप्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 2183 / 2450 /32-1 / 85, दिनांक 10.06.1985 द्वारा किया गया था । इसके पश्चात् देपालपुर तथा महू तहसील के क्रमशः 19 एवं 5 ग्राम सम्मिलित कर अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2 ) के अंतर्गत कार्यालय कलेक्टर एवं जिला योजना समिति धार की अधिसूचना क्रमांक 843-2001, दिनांक 26.03.2001 द्वारा निवेश क्षेत्र की सीमाओं का पुनर्गठन किया गया, जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र के भाग एक दिनांक 13.04.2001 में किया गया है ।
पीथमपुर के तेजी से हो रहे, औद्योगिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए , भौगोलिक एवं नियोजन की दृष्टि से इन्दौर तथा महू तहसील के तीन- तीन ग्राम सम्मिलित कर दूसरी बार पीथमपुर निवेश क्षेत्र का पुनर्गठन अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत , मध्यप्रदेश शासन मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
6210
[ भाग 1
2035
पीथमपुर विकास योजना
आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक / एफ-3 /128 / 2010, दिनांक 24.12.2011 द्वारा कर निवेश क्षेत्र सीमाओं का परिनिश्चयन किया गया है । दिल्ली- मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के अंतर्गत पीथमपुर के आसपास का क्षेत्र प्रस्तावित होने से पीथमपुर निवेश क्षेत्र में जिला धार के 22 ग्राम सम्मिलित कर पुनः निवेश क्षेत्र की सीमाओं का पुनर्गठन, मध्यप्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक / एफ-3 /128 / 2010, दिनांक 01.12.2012 , जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र के भाग एक दिनांक 21.12.2012 में किया गया है ।
पीथमपुर निवेश क्षेत्र की पुनर्गठित सीमाओं एवं सम्मिलित ग्रामों के नाम में टंकण सुधार कर , मध्यप्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक / एफ-3 /128 /32 / 2010 , दिनांक 06.09.2016 को किया गया, जिसकी अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र के भाग एक दिनांक 16.09.2016 में प्रकाशन किया गया ।
पीथमपुर निवेश क्षेत्र में से एम.पी.आई.डी.सी. की योजना में सम्मिलित क्षेत्र को पृथक करते हुए पुनः निवेश क्षेत्र की सीमाओं का पुनर्गठन, मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-3 /128 / 32 / 2010 , दिनांक 08.09.2020 को किया गया, जिसकी अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र के भाग एक दिनांक 18.09.2020 में प्रकाशन किया गया ।
गयी है :- पीथमपुर निवेश क्षेत्र की वर्तमान सीमायें निम्नलिखित अनुसूची में परिनिश्चित की उत्तर में :- ग्राम पिपल्दा, कल्साड़ा खुर्द, लेबड, सेजवाया, डेहरी (धार) , ताजखेड़ी, मेठवाड़ा (आंशिक) , झलारिया, मोथला, बदीपुरा , बेटमाखास (आंशिक), बिजेपुर (आंशिक ), बेटमाखुर्द (आंशिक) , माचल , गलौंडा, धरावरा की उत्तरी सीमा तक ।
पूर्व में :- ग्राम धरावरा , नरलाय , मोकलाय , डेहरी ( महू) , सोनवाय तथा पिपल्या मल्हार की पूर्वी सीमा तक ।
दक्षिण में :- ग्राम पिपल्या मल्हार , कवटी, टिही, भाटखेड़ी (आंशिक) , गोपालपुरा, बनजारी (आंशिक) , भौंड़िया, खण्डवा (आंशिक) , कल्याणसी खेड़ी (आंशिक) , भिचोली (आंशिक) , बकसाना (आंशिक) , निजामपुरा , नाजिक बरोदा तथा मिर्जापुर की दक्षिणी सीमा तक ।
पश्चिम में :- ग्राम पिपल्दा, गुणावद तथा मिर्जापुर की पश्चिमी सीमा तक । 6211
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
A
PlanningArea
MPIDCArea
Pithampur
Km
PITHAMPUR
Legend
Waterbody
1.2PLANNINGAREA
PlanningAreaBoundary
VillageBoundary
NationalHighway
RailwayLine
MPIDCArea
StateHighway
OtherMajorRoad
Dhar
---MunicipalAreaBoundary
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
1.534.567.5910.512
Source:AMRUTSatellitedata,NRSC&GroundVerification
Scale District-Dhar,Indore
0
222830
2230304
22450N
TORAAU
TOINDORE
754508
TOINDORE
TOMHOW
NH47
TO SENDHWA
EPUR
TODEPALPUR
753401
75340
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal 75-28308
75-28208
MANPUR
TONEEMUCH
139
TODHAR
NO .
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
6212
[ भाग 1 पीथमपुर विकास योजना 2035
पीथमपुर निवेश क्षेत्र में सम्मिलित ग्रामों का विवरण सारणी क्रमांक 1 - सा -2 में दिया गया है :-
पीथमपुर निवेश क्षेत्र
क्र
ग्राम का नाम
2 1
अ) तहसील धार
1
लेबड़
सेजवाया 2
3
डेहरी (धार) 4
पिपल्दा 5
कल्साड़ाखुर्द 6
एकलदूना दिग्ठान 7
गुणावद 8
मिर्जापुर 9
नाजिक बड़ौदा 10
निजामपुरा 11
कुमार कराड़िया 12
उमरिया (आंशिक एम.पी.आई.डी.सी. क्षेत्र सीमा में) शेष क्षेत्र
13
बगोदा (आंशिक एम.पी.आई.डी.सी. क्षेत्र सीमा में) शेष क्षेत्र
14
बकसाना (आंशिक एम.पी.आई.डी.सी. क्षेत्र सीमा में) शेष क्षेत्र
15
कल्याणसीखेड़ी (आंशिक एम.पी.आई.डी.सी. क्षेत्र सीमा में ) शेष क्षेत्र
16
बिचौली (आंशिक एम.पी.आई.डी.सी. क्षेत्र सीमा में) शेष क्षेत्र
17
खण्डवा (आंशिक एम.पी.आई.डी.सी. क्षेत्र सीमा में) शेष क्षेत्र
18
माधवपुर (आंशिक एम.पी.आई.डी.सी. क्षेत्र सीमा में) शेष क्षेत्र
योग ब) तहसील इन्दौर
नरलाय 19
सारणी 1 -सा-2
जनसंख्या 2011
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
4
3
671.81
2760
5952
786.77
8606
96.32
1104
723.99
1206
783.42
925.08
1676
1202.40 3754
589
499.73
288
448.41
369
201.48
322.82
950
300
152.46
257
75.74
613
394.91
वीरान
104.64
36.36
564
2285
168.03
400
13.71
31673
7608.08
397.63
880 6213
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
मोकलाय 20
डेहरी 21
योग स) तहसील महू
भैंसलाय 22
सोनवाय 23
पिपल्या मल्हार 24
कवटी 25
26
गोपालपुरा
टिही 27
(आंशिक एम.पी.आई.डी.सी. क्षेत्र सीमा में) शेष क्षेत्र
भाटखेड़ी 28
(आंशिक एम.पी.आई.डी.सी. क्षेत्र सीमा में ) शेष क्षेत्र
बंजारी 29
(आंशिक एम.पी.आई.डी.सी. क्षेत्र सीमा में) शेष क्षेत्र
योग द) तहसील देपालपुर
ओसरोद 30
ताजखेड़ी 31
झलारिया 32
33
मोथला
पीर पिपल्या 34
चिराखान 35
सेजवानी 36
37
बगोदा (इन्दौर)
माचल 38
गलौंडा 39
धरावरा 40
बंदीपुरा 41
(आंशिक एम.पी.आई.डी.सी. क्षेत्र सीमा में) शेष क्षेत्र
बेटमाखुर्द 42
(आंशिक एम.पी.आई.डी.सी. क्षेत्र सीमा में) शेष क्षेत्र
43
भंवरगढ़ (आंशिक एम.पी.आई.डी.सी. क्षेत्र सीमा में) शेष क्षेत्र
44
बिजेपुर (आंशिक एम.पी.आई.डी.सी. क्षेत्र सीमा में) शेष क्षेत्र
पीथमपुर विकास योजना 2035
243.28
134
294.03 वीरान
1014
934.94
2404
1037.29
3969
534.55
1141
250.07
1855
262.85
594
189.54
560.08
1984
4366
620.08
8313
127.82
24626
3582.28
1548
354.23
424
125.49
1113
487.94
568
302.57
917
382.76
1697
352.57
990
772.33
1246
314.64
3790
694.16
693
1291.95
2684
966.57
1368
308.74
860
886.11
393
158.97
904
396.18 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
6214
सलमपुर 45
(आंशिक एम.पी.आई.डी.सी. क्षेत्र सीमा में) शेष क्षेत्र
रणमल बिल्लौद 46
(आंशिक एम.पी.आई.डी.सी. क्षेत्र सीमा में) शेष क्षेत्र
47
धन्नड़ (आंशिक एम.पी.आई.डी.सी. क्षेत्र सीमा में) शेष क्षेत्र
48
सांगवी (आंशिक एम.पी.आई.डी.सी. क्षेत्र सीमा में) शेष क्षेत्र
49
घाटा बिल्लौद (आंशिक एम.पी.आई.डी.सी. क्षेत्र सीमा में) शेष क्षेत्र
मेठवाड़ा 50
(आंशिक एम.पी.आई.डी.सी. क्षेत्र सीमा में) शेष क्षेत्र
करवासा 51
(आंशिक एम.पी.आई.डी.सी. क्षेत्र सीमा में) शेष क्षेत्र
किशनपुरा 52
(आंशिक एम.पी.आई.डी.सी. क्षेत्र सीमा में ) शेष क्षेत्र
योग
(क) योग ग्रामीण क्षेत्र (अ + ब+स+ द)
गवला 53
भौंडिया 54
जामोदी 55
आगराखेडी 56
57
सिलौटिया (आंशिक एम.पी.आई.डी.सी. क्षेत्र सीमा में)
58
पीथमपुर ( आंशिक एम.पी.आई.डी.सी. क्षेत्र सीमा में)
59
अकोलिया (आंशिक एम.पी.आई.डी.सी. क्षेत्र सीमा में)
60
बरदरी (आंशिक एम.पी.आई.डी.सी. क्षेत्र सीमा में)
61
खेड़ा (आंशिक एम.पी.आई.डी.सी. क्षेत्र सीमा में)
62
सागौर (आंशिक एम.पी.आई.डी.सी. क्षेत्र सीमा में )
63
बगदून (आंशिक एम.पी.आई.डी.सी. क्षेत्र सीमा में )
64 मण्डलावदा (आंशिक एम.पी.आई.डी.सी. क्षेत्र सीमा में)
(ख ) पीथमपुर नगर पालिका क्षेत्र
65
(ग) बेटमाखास नगर पंचायत क्षेत्र (आंशिक एम.पी.आई.डी.सी. क्षेत्र सीमा में)
कुल योग (क+ ख + ग) स्त्रोत : - भारत की जनगणना 2011
[ भाग 1
2035
पीथमपुर विकास योजना
272.06
1454
1526
109.52
3635
506.43
836
39.72
3877
232.96
2892
752.62
729
273.72
309
66.59
34453
10048.83
91766
22174.13
पीथमपुर नगर पालिका क्षेत्र में सम्मिलित
126200
3815.07
707.43 15999
233965
26696.63 6215
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
2035
पीथमपुर विकास योजना
नोट:- पीथमपुर निवेश क्षेत्र में सम्मिलित ग्रामों, पीथमपुर नगर पालिका एवं बेटमाखास नगर पंचायत का क्षेत्रफल राजस्व अभिलेखों के अनुसार 26696.63 हेक्टेयर है । विकास योजना 2035 हेतु सेटेलाइट इमेज एवं ग्राम सीमा के डिजिटल मानचित्र के आधार पर निवेश क्षेत्र के कुल वास्तविक क्षेत्र को प्रगणित किया गया है, जिसके अनुसार निवेश क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 24499.76 हेक्टेयर होता है । यह विकास योजना जी.आई.एस. पद्धति पर स्थल की वास्तविक स्थिति अनुसार तैयार की गई है, इसीलिए विकास योजना तैयार करने के उद्देश्य से 24499.76 हेक्टेयर क्षेत्रफल को मान्य करते हुए विकास योजना के प्रस्ताव दिए गए है ।
1.5 नगर पालिका क्षेत्र
मुख्यालय नगर पालिका परिषद , पीथमपुर
आकृति 1.3 नगर पालिका पीथमपुर
मध्यप्रदेश शासन की औद्योगिक नीति के तहत , इन्दौर के उपनगर के रुप में पीथमपुर औद्योगिक विकास केन्द्र के विकास हेतु, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 64 के प्रावधानों के तहत पूर्व में यहां विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन किया गया था । वर्ष 1992 में विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण को भंग कर यहां पर नगर पंचायत का गठन किया गया । वर्ष 2000 में नगर पंचायत भंग कर पीथमपुर सहित 14 ग्रामों को सम्मिलित कर नगर पालिका का गठन किया गया । वर्ष 2001 में नगर पालिका सीमाओं का पुनर्गठन कर समस्त नगर पालिका क्षेत्र को 31 वार्डों में विभाजित किया गया था , जिसका पुनर्गठन दिनांक 24.02.2017 को किया गया । निवेश क्षेत्र में स्थित दो उपनगरीय केन्द्रों में पीथमपुर नगर पालिका तथा बेटमाखास नगर पंचायत सम्मिलित है । पीथमपुर नगर पालिका एवं बेटमाखास नगर पंचायत की 2011 की जनगणना अनुसार जनसंख्या क्रमशः 126200 एवं 15999 है ।
1.6 रेलवे क्षेत्र
इन्दौर से पीथमपुर होकर इन्दौर दाहोद छोटा उदयपुर ब्रॉड गेज रेलवे फ्राईट कॉरिडोर प्रस्तावित किया गया है , जिसमें इन्दौर से टिही (निवेश क्षेत्र का ग्राम) स्टेशन तक का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है । वर्तमान में रेलवे विभाग द्वारा टिही स्टेशन से पीथमपुर 6216
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
[ भाग 1
2035
पीथमपुर विकास योजना
औद्योगिक क्षेत्र से देश के विभिन्न भागों एवं बंदरगाहों के लिए कन्टेनर सेवा प्रदाय की जा रही है । पीथमपुर को निकटस्थ नगर महू तथा इन्दौर नगर से ब्रॉड गेज रेलवे की सुविधा प्राप्त है । भविष्य में पीथमपुर से प्रस्तावित मक्सी- गोधरा छोटा उदयपुर रेलवे लाइन के निर्मित होने से पीथमपुर देश एवं प्रदेश के मुख्य नगरों जैसे मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद , इन्दौर, भोपाल , जयपुर एवं अन्य प्रमुख नगरों से जुड़ जायेगा ।
नगरीय विस्तार
1.7
नगरीय बसाहट का फैलाव विस्तारीकरण एक निरंतर प्रक्रिया है । इस प्रक्रिया में नैसर्गिक बाधायें , ऐतिहासिक घटनायें , महत्वपूर्ण प्रशासकीय एवं नीतिगत निर्णय तथा भौतिक अधोसंरचना विकास के प्रयत्न , बसाहट के आकार एवं संरचना को स्थाई रुप से प्रभावित करते है ।
राज्य सरकार की मंशा, पीथमपुर को औद्योगिक केन्द्र विकसित करने की थी । पीथमपुर, अधिसूचित पिछड़े / आदिवासी जिला धार का , इन्दौर के निकटस्थ ग्राम होने से यहां स्थापित होने वाले उद्योगों को पिछड़ा क्षेत्र में प्रावधानीत शासन की योजना के अनुसार कई सुविधायें प्राप्त है । उपरोक्त कारण से, राज्य सरकार के द्वारा पीथमपुर को औद्योगिक केन्द्र के रुप में विकसित किया गया । साथ ही पास में स्थित व्यवसायिक नगर इन्दौर में तैयार माल हेतु बाजार, पूंजी निवेश , उद्योगपति, हवाई सेवा, रेल एवं सड़क मार्गों की मजबूत यातायात अधोसंरचना उपलब्ध है । इसलिए पीथमपुर सहित आसपास के ग्रामों को सम्मिलित कर एम.पी.आई.डी.सी. द्वारा औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला रखी गई । पीथमपुर नगर के विस्तार का क्रम एवं महत्वपूर्ण घटनाओं से नगरीय फैलाव विस्तार की सीमा निर्धारित हुई है ।
पीथमपुर निवेश क्षेत्र में समय - समय पर कालान्तर में हुये प्रमुख विकास निम्नानुसार हुआ है:-
15 वीं शताब्दी
1. बेटमा साहेब गुरुद्वारा
वर्ष 1983-84
2. पीथमपुर सेक्टर 01 , 02 एवं 03
वर्ष 1993
3. औद्योगिक क्षेत्र खेड़ा
वर्ष 1992
4. नगर पंचायत का गठन
वर्ष 2000
5. एस.ई.जेड . ( SEZ)
वर्ष 2001
6. पीथमपुर नगर पालिका गठन
वर्ष 2009
7. ऑटो टेस्टिंग ट्रैक (नेट्रीप)
वर्ष 2015
8. ड्राई पोर्ट
वर्ष 2018
9. टिही रेलवे स्टेशन 6217
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
पीथमपुर विकास योजना 2035 1.8 भौतिक स्वरुप
पीथमपुर मालवा के पठार पर स्थित है । नगर का ढलान पश्चिम- दक्षिण से उत्तर- पूर्व की तरफ होकर यहां का धरातल समतल है । पूर्व एवं उत्तर की दिशा में असमतल क्षेत्र होने के कारण नगर विकास अवरुद्ध हुआ है ।
1.8.1 जलवायु
मालवा क्षेत्र में स्थित होने से पीथमपुर का तापमान सामान्य होकर जलवायु सुरम्य है, जिसके कारण यहां वर्ष भर सामान्य गतिविधियां सुचारु रुप से संचालित होती रहती है । यहां पर अप्रैल से जून तक ग्रीष्म ऋतु होकर वातावरण गर्म रहता है तथा दिसम्बर से फरवरी तक शीत ऋतु रहती है ।
मौसम विभाग के तापमान संबंधी आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि, यहां अधिकतम औसत तापमान 42 ° से 44° सेन्टीग्रेड एवं न्यूनतम औसत तापमान 7.5° सेन्टीग्रेड से 7.8° सेन्टीग्रेड तक रहता है । यहां पर सामान्य रुप से 900 मि.ली. से 1000 मि.ली. तक वर्षा होती है, जुलाई एवं अगस्त माह में लगातार वर्षा होती रहती है । जून एवं अक्टूबर में रुक - रुककर वर्षा होती है । वर्षा ऋतु में वातावरण में आद्रता के प्रतिशत में वृद्धि होने से रात - दिन के तापमान में गिरावट आ जाती है । वर्ष के शेष माहों में आद्रता कम रहती है ।
1.8.2 वायु प्रवाह की दिशा
निवेश क्षेत्र में वर्ष में सात महीने (मार्च से सितम्बर) पश्चिम हवा चलती है, इस दौरान हवा की गति सामान्य से तेज रहती है । अक्टूबर से फरवरी माह में नगर में उत्तर- पूर्व दिशा से हवा चलती है, इस दौरान हवा की गति काफी धीमी रहती है ।
1.8.3 प्राकृतिक जल निकास
विद्यमान नगर का ढाल सामान्यतः दक्षिण से उत्तर एवं उत्तर - पूर्व की ओर है । नगर से गुजरने वाले प्राकृतिक नाले उत्तर दिशा में स्थित निम्न तलीय भूमि पर जाकर मिलते है, जिनसे नगर का समस्त जल - मल प्रवाहित होता है ।
1.9 औद्योगिक पृष्ठ भूमि
पीथमपुर औद्योगिक विकास केन्द्र का विकास वर्ष 1983 से प्रारंभ हुआ था, जो कि वर्तमान में लगभग 2400.00 हेक्टेयर क्षेत्र में फैल चुका है । पीथमपुर औद्योगिक विकास केन्द्र के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र क्रमांक 01 , 02 , 03 एवं खेड़ा ग्रोथ सेन्टर आते है । 6218
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
[ भाग 1
PlanningArea
MPIDCArea
Pithampur
PITHAMPUR
Indore
Legend
WorldView-II,2020
Waterbody
1.3URBANSPRAWL
MunicipalAreaBoundary
2001-2010(202.63)
2010-2020(694.26)
PlanningAreaBoundary
Landuse&UrbanSurveyDivision
RailwayLine
NationalHighway
MPIDCArea
VillageBoundary
Dhar
OtherMajorRoad
StateHighway
Upto2005(134.38)
UrbanSprawl(Areainha)
RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
Source:SatelliteImageofIRSLISS-III,2005,IRSLISS-III,2010,
Scale District-Dhar,Indore
0 1.534.567.5910.512 Km
222830
22-340N
22450
RAAU
TOINDORE
75450E
TOINDORE
754501
MHOW
753308
TOSENDHWA
JEPUR
MOTHAL
TODEPALPUR
75340E
75-28308
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal
75-28308
TOMANPUR
PUR
TONEEMUCH
148
TODHAR 6219
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
PlanningArea
Image Acquisition
2012
2011
Pithampur
MPIDCArea
Km
2.5
Satellite Yearof Resolution Sensor(inm)
Legend
Indon
LISS-III23.5
PAN
PAN-MSS0.50.52017
Source:MPCST&NRSC PlanningAreaBoundary
PITHAMPUR 1.4SATELLITEIMAGES
TEMPORALDATASPECIFICATION
CARTOSAT
Dhar
Note:SatelliteImagesareDepictedin TrueColourComposite
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
3691215182124
3 WORLDVIEW-II
1RESOURCESAT-2
Scale
S.No.NameofSatellite
District-Dhar,Indore
0
CARTOSAT,2011
WORLDVIEW-II,2017
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal LISS-III,2012
147 6220
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
[ भाग 1
पीथमपुर विकास योजना 2035 मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2003 में इन्दौर स्पेशल इकोनॉमिक झोन एक्ट 2003 (स्पेशल प्रोविजन) लागू किया । उक्त अधिनियम के अंतर्गत पीथमपुर में स्पेशल इकोनॉमिक झोन-पीथमपुर (एस.ई. जेड.) घोषित किया है । इस सम्पूर्ण क्षेत्र के लिए भारत सरकार के वाणिज्यिक मंत्रालय ने भी दिनांक 16.11.2006 को एस.ई.जेड. के तहत अधिसूचना जारी की । कुल प्रस्तावित क्षेत्र में से औद्योगिक केन्द्र विकास निगम इन्दौर द्वारा लगभग 569.33 हेक्टेयर क्षेत्र एस.ई.जेड. के लिए अधिग्रहित होकर विकसित हुआ है । वर्तमान में औद्योगिक केन्द्र विकास निगम द्वारा 600.00 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र के अधिग्रहण की कार्यवाही की जा रही है । पीथमपुर औद्योगिक विकास केन्द्र वर्तमान में प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक विकास केन्द्र है । भविष्य में डी.एम.आई.सी. के प्रभाव से सम्पूर्ण क्षेत्र में और अधिक औद्योगिक एवं अन्य विकास होगा ।
यह औद्योगिक नगर " ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब " के रुप में विकसित हो रहा है । इसी दृष्टि से यहां पर भारत सरकार ने एशिया महाद्वीप के सबसे बड़े "ऑटो टेस्टिंग ट्रैक" के विकास / निर्माण करने की अनुमति प्रदान की गई है, जिसके लिए यहां 478.31 हेक्टेयर भूमि का प्रावधान कर ट्रैक आदि का विकास कार्य दो चरणों में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा है । जिसके तहत यहां 14 ट्रैक, प्रयोगशाला, कार्यालय भवन तथा अन्य गैर तकनीकी भवनों का निर्माण किया जा रहा है । ऑटो टेस्टिंग ट्रैक के कुल क्षेत्रफल में निवेश क्षेत्र के बाहर का कुछ क्षेत्र भी सम्मिलित है ।
यहां पर ऑटो मोबाईल इंडस्ट्रीज के अतिरिक्त सिन्थेटिक, स्टील ट्यूब्स, वाहन टायर्स, फूड प्रोसेसिंग , केमिकल प्रोसेसिंग , डिस्टलरीज , इलेक्ट्रिकल्स , इलेक्ट्रोनिक्स, टैक्सटाइल्स, फाइवर्स , प्लास्टिक , आयरन , दवाईयां, डाइफोरजीन तथा अर्थमूवर्स मशीन इंडस्ट्रीज आदि बड़े - बड़े कारखानें स्थापित होकर वर्तमान में सफलतापूर्वक कार्यरत है । 1.9.1 दिल्ली- मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर
औद्योगिक विकास एवं वाणिज्यिक विकास को बढ़ावा देकर राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए भारत सरकार के वाणिज्यिक एवं औद्योगिक मंत्रालय द्वारा दिल्ली एवं मुंबई के मध्य हाई एक्सल (High Axle) लोड डेडीकेटिड फ्रेट कॉरिडोर (रेलवे लाईन ) प्रस्तावित की है , जो कि वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय की नीति को साकार करने के लिए प्रस्तावित की गई है । उक्त प्रस्तावित परियोजना को दिल्ली- मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है । दिल्ली- मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर में प्रभावी क्षेत्र के अंतर्गत मध्यप्रदेश के अतिरिक्त महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान , हरियाणा, उत्तरप्रदेश एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (दिल्ली) आते है ।
मध्यप्रदेश देश का छठा राज्य है , जो कि प्रस्तावित दिल्ली- मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है । यह कॉरिडोर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक आदर्श 6221
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
पीथमपुर विकास योजना 2035 औद्योगिक कॉरिडोर होगा , जो कि उसके प्रभावी क्षेत्र के अंतर्गत विनिर्माण एवं सेवा के आधार पर विकास को फैलाकर परिपूर्ण करेगा । दिल्ली- मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर एक मजबूत एवं परिपूर्ण आर्थिक आधार के साथ - साथ एक परिपूर्ण अधोसंरचना के माध्यम से स्थानीय वाणिज्यिक एवं व्यापार को बढ़ावा देने, विदेशी पूंजी निवेश ( वृहद् औद्योगिक केन्द्र) को बढ़ावा देने एवं क्षेत्र के परिपूर्ण विकास को विकसित करने में सहायक सिद्ध होगा । इस अवधारणा को साकार करने के लिए, उपरोक्त उल्लेखित राज्यों में प्रथम चरण के अंतर्गत 11 पूंजी निवेश क्षेत्र (वृहद् औद्योगिक केन्द्र) एवं द्वितीय चरण में 13 पूंजी निवेश क्षेत्र (वृहद् औद्योगिक केन्द्र) प्रस्तावित किये गये है ।
प्रदेश में डी.एम.आई.सी. के प्रस्तावित उपक्षेत्र में इदौर, धार, उज्जैन, रतलाम , शाजापुर, मंदसौर , देवास एवं झाबुआ जिले सम्मिलित किये गये है । प्रदेश के अंतर्गत इन जिलों में प्रस्तावित क्षेत्रों में से प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण में निम्न चार पूंजी निवेश क्षेत्र (वृहद् औद्योगिक केन्द्र) / औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित किये गये है ।
1. प्रथम चरण (अ) पीथमपुर-धार- महू पूंजी निवेश क्षेत्र (वृहद् औद्योगिक केन्द्र) (ब) रतलाम-नागदा पूंजी निवेश क्षेत्र (वृहद् औद्योगिक केन्द्र)
2. द्वितीय चरण (अ) शाजापुर- देवास औद्योगिक क्षेत्र (ब) नीमच नयागांव औद्योगिक क्षेत्र
प्रथम चरण के प्रस्तावित उपरोक्त दो पूंजी निवेश क्षेत्रों ( वृहद् औद्योगिक केन्द्र) में से पीथमपुर- धार - महू पूंजी निवेश क्षेत्र का विकास / निर्माण प्राथमिकता के आधार पर किया जाना प्रस्तावित है ।
1.9.2 पीथमपुर- धार - महू पूंजी निवेश क्षेत्र (वृहद् औद्योगिक केन्द्र)
पीथमपुर-धार - महू पूंजी निवेश क्षेत्र लगभग 200 वर्ग कि.मी. क्षेत्र पर स्थित है , जो कि प्रथम चरण के अंतर्गत सम्पूर्ण डी.एम.आई.सी. क्षेत्र में प्रस्तावित क्षेत्र का छठा भाग है । यह पूंजी निवेश क्षेत्र मध्यप्रदेश के मालवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो कि दक्षिण के पठार का पश्चिमी क्षेत्र है ।
उक्त प्रस्तावित पूंजी निवेश क्षेत्र प्रदेश के प्रमुख वाणिज्यिक केन्द्र इन्दौर के पश्चिम में 35 कि.मी. की दूरी पर स्थित पीथमपुर नगर के आसपास प्रस्तावित है , जिसका जिला मुख्यालय धार है, जो कि पीथमपुर से 45 कि.मी. की दूरी पर स्थित है, जबकि महू- इन्दौर जिले का एक छोटा कस्बा है , जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 52 पर पीथमपुर से लगभग 12 कि.मी. की दूरी पर स्थित है । 6222
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
[ भाग 1
2035
पीथमपुर विकास योजना
उक्त प्रस्तावित पूंजी निवेश क्षेत्र का अधिकांश भाग इन्दौर एवं धार जिले के मध्य फैला हुआ है तथा यह क्षेत्र विंध्य रेंज के उत्तर में आता है । क्षेत्र की महत्वपूर्ण नदियां चम्बल एवं गंभीर है । नगरीयकरण के मान से उक्त प्रस्तावित क्षेत्र से लगा हुआ, इन्दौर एक मुख्य नगर है, जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा नगर होकर प्रदेश का प्रमुख वाणिज्यिक केन्द्र भी है । क्षेत्र के अंतर्गत ही धार , पीथमपुर के अतिरिक्त महू, बेटमा, घाटा बिल्लौद एवं लेबड़ अन्य छोटे कस्बे भी आते है ।
पीथमपुर- धार जिले के वृहद् औद्योगिक नगर के रुप में विकसित हो रहा है । पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक ग्रोथ सेंटर है, जो कि मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम द्वारा विकसित किया गया है । औद्योगिक विकास केन्द्र के अंतर्गत 95 वृहद् एवं मध्यम श्रेणी की औद्योगिक ईकाईयां एवं 288 छोटे आकार की औद्योगिक ईकाईयों में से ऑटो मोबाईल सेक्टर, टैक्सटाईल , फार्मास्यूटिकल इत्यादि स्थित है । प्रसिद्धी के रुप में पीथमपुर भारत के "डेट्रायट " के रुप में जाना जाता है, इसका मुख्य कारण यहां पर आयशर मोटर्स , फोर्स मोटर्स , हिन्दुस्तान मोटर्स , महिन्द्रा मोटर्स, एल.एन.टी. एवं अन्य ऑटो मोबाईल एवं इसके सहायक उद्योगों का कार्यरत होना है ।
पीथमपुर औद्योगिक विकास केन्द्र के अंतर्गत भारत का पहला ग्रीन फील्ड स्पेशल इकोनॉमिक झोन ( एस.ई.जेड. ) वर्ष 2000 से कार्यरत है । यह एस.ई.जेड. बहु- उद्देशीय उत्पाद का परिक्षेत्र है, जिसके अंतर्गत चार वृहद् एवं मध्यम श्रेणी की औद्योगिक ईकाईयां कार्यरत है । पीथमपुर औद्योगिक विकास केन्द्र के अतिरिक्त पूंजी निवेश क्षेत्र के अंतर्गत खेड़ा, घाटा बिल्लौद , लेबड़ , सेजवाय , छोटे औद्योगिक कलस्टर महू- नीमच मार्ग एवं इन्दौर-अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 47 पर स्थित है ।
इन्दौर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर होकर यहां का आर्थिक आधार अत्यंत सुदृढ़ है। यह नगर सम्पूर्ण परिक्षेत्र को आवश्यक सेवायें उपलब्ध कराने का एक मुख्य केन्द्र है, इसके अतिरिक्त नगर उक्त क्षेत्र की व्यापारिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों, शैक्षणिक गतिविधियों एवं स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों के लिए एक हब के रुप में कार्य करता है । 1.9.3 प्रस्तावित पूंजी निवेश क्षेत्र (वृहद् औद्योगिक केन्द्र ) की कनेक्टिविटी डी.एम.आई.सी. के अंतर्गत प्रस्तावित पीथमपुर पूंजी निवेश क्षेत्र (वृहद् औद्योगिक केन्द्र) देश एवं राज्य से राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 52 (मुंबई- आगरा मार्ग ) एवं राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 47 (इन्दौर- अहमदाबाद मार्ग) से जुड़ा है । राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 52 इन्दौर को दक्षिण में मुंबई की ओर तथा उत्तर में आगरा की ओर जोड़ता है । राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 47 इन्दौर को गुजरात के अहमदाबाद एवं अन्य नगरों से जोड़ता है । महू- नीमच मार्ग क्षेत्र को रतलाम एवं प्रदेश के अन्य पश्चिमी क्षेत्र एवं राजस्थान से जोड़ता है । निवेश क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 47 से जुड़ने वाले निम्न तीन पहुँच मार्ग है:-
6223
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
2035
पीथमपुर विकास योजना
(अ) सेजवाया- मानपुर मार्ग
(ब) राऊ- पीथमपुर मार्ग
(स) बेटमा सागौर मार्ग
इन्दौर- खण्डवा ब्रॉड गेज रेल लाईन क्षेत्र के पूर्वी किनारे पर स्थित है । प्रस्तावित इन्दौर , दाहोद -छोटा उदयपुर ब्रॉड गेज रेलवे लाईन क्षेत्र के अंतर्गत प्रस्तावित की गई है तथा उक्त प्रस्तावित लाईन पर तीन रेलवे स्टेशन भी प्रस्तावित किये गये है ।
प्रस्तावित क्षेत्र की सीमा से लगभग 30 कि.मी. की दूरी पर इन्दौर एयरपोर्ट स्थित है । पूंजी निवेश क्षेत्र में प्रस्तावित इकोनॉमिक कॉरिडोर के निर्मित होने पर यह क्षेत्र एयरपोर्ट से सीधा जुड़ जाएगा । इन्दौर एयरपोर्ट का विस्तार कार्य प्रचलित है तथा निर्मित नया यात्री एवं माल टर्मिनल भवन भी वर्तमान में प्रारम्भ हो चुका है ।
इन्दौर- पीथमपुर- महू पूंजी निवेश क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य क्षेत्र की आर्थिक उन्नति करना है, इसके मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार है :-
1. पीथमपुर-धार- महू पूंजी निवेश क्षेत्र को एक अधोसंरचना आधारित पूंजी निवेश क्षेत्र ( वृहद् औद्योगिक केन्द्र) के रुप में विकसित करना प्रस्तावित है, जो कि रोजगार निर्मित करने, निर्माण को बढ़ावा देने एवं सामान्य सम्पन्नता को विकसित करने के लिए नई आर्थिक संभावनायें प्रदान करेगा । भौतिक एवं सामाजिक अधोसंरचना के प्रस्ताव जीवन शैली की गुणवत्ता में सुधार करेंगे । साथ ही साथ ये कुशल गुणवत्ता के कार्यकारी अमले को भी आकर्षित करेगा ।
2. वर्तमान आर्थिक आधार एवं औद्योगिक आधार की अधूरी अधोसंरचना को विकसित कर सुदृढ़ करना, ताकि पूंजी निवेश की संभावना एवं ब्रॉड इमेज में सुधार हो सके ।
3. अर्ली बर्ड प्रोजेक्ट के रोल को प्राथमिकता के आधार पर विकसित करना, जिससे कि क्षेत्र की ब्रॉड इमेज विकसित हो सके एवं पूंजी निवेश तथा आर्थिक संभावना को बढ़ावा मिल सके ।
4. द्रुत गति के रेल एवं सड़क मार्गों को जोड़ने का प्रावधान , जो कि देश के पश्चिमी समुद्री तट के बंदरगाहों को जोड़ेंगे ।
5. आर्थिक, शैक्षणिक एवं सामाजिक सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए क्षेत्र को महत्वपूर्ण नगरों से जोड़ना ।
6. क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता की सामाजिक अधोसंरचना, आवास , शैक्षणिक एवं आमोद- प्रमोद सुविधायें तथा उच्च गुणवत्ता के कार्य केन्द्र विकसित करने मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
6224
[ भाग 1
2035
पीथमपुर विकास योजना
के लिए क्षेत्र को एक परिपूर्ण आर्थिक पूंजी निवेश के रुप में विकसित करना ।
पीथमपुर-धार - महू पूंजी निवेश क्षेत्र (वृहद् औद्योगिक केन्द्र) के उपरोक्त मुख्य उद्देश्योंको साकार करने के लिए दिल्ली- मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्पोरेशन ने उक्त क्षेत्र की एक अवधारित विकास योजना तैयार की है , जिसमें पीथमपुर एवं इसके आसपास का क्षेत्र समाविष्ट है । दिल्ली- मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्पोरेशन की उपरोक्त अवधारणा को साकार करने के लिए राज्य सरकार ने उक्त क्षेत्र के मान से पीथमपुर एवं उसके आसपास के क्षेत्र को सम्मिलित कर पीथमपुर का नया निवेश क्षेत्र पुनर्गठित किया है । दिल्ली- मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकास कार्पोरेशन द्वारा तैयार की गई क्षेत्र की अवधारित विकास योजना की अवधारणा को दृष्टिगत रखते हुए , पीथमपुर विकास योजना तैयार की जा रही है ।
1.10 नियोजन हेतु प्रयास
विकास की सतत् प्रक्रिया को दृष्टिगत रखते हुए , पीथमपुर तथा इसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्र को धीरे- धीरे औद्योगिक / नगरीय स्वरुप प्राप्त हो रहा है । नगर विकास की इस नैसर्गिक प्रक्रिया को नियंत्रित किया जाना अत्यंत आवश्यक है । इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु इस नगर / औद्योगिक विकास केन्द्र एवं दिल्ली- मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर की भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए , नगर पालिका क्षेत्र के साथ - साथ संबद्ध ग्रामीण क्षेत्र के समन्वित एवं सुनियोजित विकास हेतु पीथमपुर निवेश क्षेत्र का गठन किया गया है । पीथमपुर निवेश क्षेत्र में एम.पी.आई.डी.सी. योजना क्षेत्र को पृथक किया गया है ।
पीथमपुर निवेश क्षेत्र में सम्मिलित ग्राम , पीथमपुर नगर पालिका तथा बेटमाखास नगर पंचायत हेतु जिला कार्यालय इन्दौर द्वारा, पीथमपुर विकास योजना 2041 (प्रारुप) तैयार की गई थी । किन्तु निवेश क्षेत्र के एक भाग पर एम.पी.आई.डी.सी. द्वारा पृथक से निवेश क्षेत्र घोषित किये जाने के कारण , उनके क्षेत्र को छोड़कर शेष भाग पर पीथमपुर विकास योजना का निवेश क्षेत्र पुनर्गठित किया गया। अमृत योजना के मानकों के आधार पर, पीथमपुर विकास योजना 2035 का (प्रारुप) तैयार किया गया है ।
नगर जनसंख्या परिवर्तन
1.11
किसी भी नगर की जनसंख्या वृद्धि में वहां के आर्थिक क्रियाकलापों, भौतिक संसाधनों, आमोद- प्रमोद एवं सेवा- सुविधाओं का विशेष प्रभाव पड़ता है । भारत की जनगणना अनुसार पीथमपुर निवेश क्षेत्र की वर्ष 1991 में जनसंख्या 67203 थी , जिसकी दशकीय वृद्धि दर 76.30 प्रतिशत रही । वर्ष 2001 में जनसंख्या 147942 तथा दशकीय वृद्धि दर 120.14 प्रतिशत एवं वर्ष 2011 में जनसंख्या 233965 तथा दशकीय वृद्धि 58.15 प्रतिशत रही । उपरोक्त 6225
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
पीथमपुर विकास योजना 2035 से परिलक्षित हो रहा है कि, पिछले 4 दशकों में निवेश क्षेत्र की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर वर्ष 2001 में अधिकतम रही, जिसका मुख्य कारण वर्ष 2001 में निवेश क्षेत्र एवं नगर पालिका सीमाओं का पुनर्गठन होना था । नगर की जनसंख्या एवं दशकीय वृद्धि निम्न सारणी में दर्शायी गई है :-
पीथमपुर : दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर
सारणी 1 - सा-3
पीथमपुर निवेश क्षेत्र में
स्थित ग्राम
पीथमपुर नगर पालिका एवं बेटमाखास नगर पंचायत वर्ष
क्र
जनसंख्या
जनसंख्या
दशकीय वृद्धि दर (प्रतिशत में)
3
4 2
1
7866
30253
11981
45636
174.18
21567
21991
67332
80610
273.77 3 2001
91766
76.40
142199
4 2011
स्त्रोत:- भारत की जनगणना 2011
नगर की आर्थिक रूपरेखा
1.12
निवेश क्षेत्र की दशकीय वृद्धि दर (प्रतिशत में ) पीथमपुर निवेश क्षेत्र की कुल जनसंख्या
दशकीय वृद्धि दर (प्रतिशत में)
8
6
7
5 38119
76.30
67203
50.85
120.14
147942
47.54
58.15
233965
36.29
नगर नियोजन का मुख्य उद्देश्य नगर में उपलब्ध संसाधनों के संतुलित उपयोग से नगरीय बसाहट के जीवन स्तर के उन्नयन की प्राप्ति है । पीथमपुर का आर्थिक स्वरुप मुख्य रुप से यहां स्थित भारी एवं मध्यम श्रेणी के औद्योगिक ईकाईयों, एस.ई.जेड . (SEZ) तथा यहां की वाणिज्यिक गतिविधियों पर आधारित है । वर्तमान में नगर को वृहद् औद्योगिक क्षेत्र , ऑटो टेस्टिंग ट्रैक, विशेष आर्थिक क्षेत्र, शासकीय एवं अर्धशासकीय कार्यालय , सेवा केन्द्र, शिक्षा, खेल , एम.पी.आई.डी.सी. व जिला औद्योगिक एवं व्यापार केन्द्र के रुप में देखा जाता है । यह औद्योगिक नगर ऑटो मोबाईल मन्युफेक्चरिंग हब के रुप में विकसित हो रहा है । साथ ही अन्य प्रमुख उद्योग जैसे सिन्थेटीक , स्टील ट्युब्स , वाहन टायर्स, फुड प्रोसेसिंग, केमिकल प्रोसेसिंग , डिस्टलरीज, इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रोनिक्स , टैक्सटाईल्स , फाईबर्स, प्लास्टिक, आयरन , दवाईयां, डाईफोरजीन तथा अर्थमूवर्स , मशीन इंडस्ट्रीज आदि बड़े- बड़े कारखाने स्थापित होकर वर्तमान में सफलता पूर्वक कार्यरत है । पीथमपुर वृहद् औद्योगिक क्षेत्र होने से यहां सभी प्रकार के उद्योगों की स्थापना की अपार संभावनायें है । यहां स्थित उद्योग , नगर तथा प्रदेश की आर्थिक विकास की धूरी है । नगर से औद्योगिक उत्पादत के अतिरिक्त यहां पर खाद्यान , किराना, सब्जी, फल तथा दूध का खुदरा एवं होलसेल का व्यापार भी होता है । 6226
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
[ भाग 1
2035
पीथमपुर विकास योजना
पीथमपुर औद्योगिक केन्द्र की स्थापना 1983 में हुई, जिसमें आयशर मोटर्स लि. , हिन्दुस्तान मोटर्स लि. , फोर्स मोटर्स लि. , क्रॉम्प्टन ग्रीव्स लि. , रेमंड वूलन मिल्स, लार्सन एण्ड ट्रबो लि. , ग्रोथ सेन्टर में भारत पेट्रोलियम, प्रतिभा सिंटैक्स एवं एस.ई.जेड. में सोया एवं एग्रो प्रोसेसिंग , टैक्सटाईल्स, एपरल , बायोटेक, लॉजीस्टिक हब , फार्मास्यूटिकलस , आई.टी. , इलेक्ट्रॉनिक्स तथा पावर जनरेशन इत्यादि की ईकाईयां स्थापित हुई है । इनमें 500 से अधिक लघु उद्योग , 250 से अधिक वृहद् एवं मध्यम उद्योग स्थापित है, जिसमें 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि का निवेश एवं लगभग एक लाख व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है ।
1.12.1 व्यवसायिक संरचना
किसी भी नगर की आत्मनिर्भरता एवं आर्थिक स्थिति का अनुमान वहां के व्यवसायिक ढांचे एवं सहभागिता दर से किया जा सकता है । पीथमपुर नगर की कुल जनसंख्या में श्रमिकों/ कार्य सहभागिता की संख्या के अध्ययन से ज्ञात होता है कि, वर्ष 2011 की जनसंख्या में से कितने प्रतिशत व्यक्ति विभिन्न कार्यकलापों एवं व्यवसायों में संलग्न होकर जीविकोपार्जन कर रहे है । यहां भारी एवं मध्यम श्रेणी के उद्योग, लघु उद्योग , कृषि आधारित उद्योग , थोक तथा खुदरा व्यापार प्रमुख है । वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार नगर की व्यावसायिक संरचना सारणी क्रमांक 1 - सा-4 में दर्शायी गई है: -
पीथमपुर : व्यवसायिक संरचना
सारणी 1 - सा -4 क्र वर्ग / प्रकार
प्रति 1000 जनसंख्या पर श्रमिक
1000 श्रमिकों का विभाजन
कार्यशील व्यक्ति/ श्रमिक
5
4
3
2
1
13
36
1691
(अ) प्राथमिक क्षेत्र 1 1. कृषक
17
46
2112
2. कृषि श्रमिक
82
30
3803
योग
2
05
15
683
(ब) द्वितीयक क्षेत्र 1. घरेलु उद्योग
(स) तृतीयक क्षेत्र
3
330
903
41653
1. अन्य
365
1000
46139
योग
स्त्रोत : - भारत की जनगणना 2011 6227
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
2035
पीथमपुर विकास योजना 1.12.2 कृषि उपज एवं थोक व्यापार
नगरों की आर्थिक उन्नति का आधार वहां के कृषि उपज एवं व्यापार होते है । कृषि उपज में गेहूँ, सोयाबीन, चना , मक्का, उड़द, तिवड़ा, कपास , रायड़ा तथा मसूर आदि है । यहां सर्वाधिक उपज गेहूँ, सोयाबीन, मक्का तथा चना की होती है । पीथमपुर में कृषि उपज मण्डी नहीं होने से किसान अपनी उत्पादित फसल यहां से समीपस्थ धार, इन्दौर आदि मण्डियों में विक्रय हेतु ले जाते है ।
पीथमपुर में स्थित भारी एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों के उत्पादों का थोक व्यापार देश तथा विदेश में किया जाता है , जिससे देश एवं प्रदेश की अर्थव्यवस्था की समृद्धि के योगदान के साथ - साथ लाखों लोगों को रोजगार उपलब्ध है ।
1.13 विकास योजना तैयार करने में सुदूर संवेदन तकनीक एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग
1.13.1 अमृत योजना
भारत सरकार द्वारा "Atal Mission for Rejuvenation & Urban Transformation " (AMRUT ) योजना की उपयोजना के अंतर्गत देश के 500 चयनित शहरों की विकास योजना में सुदूर संवेदन तकनीक एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग करना सुनिश्चित किया गया है । इन 500 शहरों में मध्यप्रदेश के 34 शहरों का चयन किया गया है, जिसमें पीथमपुर शहर भी सम्मिलित है । इस योजना के मुख्य उद्देश्य है :-
भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग करते हुए भूमि उपयोग मानचित्र एवं जियोरिफरेंस आधार मानचित्र तैयार करना ।
अमृत योजना के अंतर्गत चयनित शहरों की जी.आई.एस. आधारित विकास योजना तैयार करना । 6228
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
[ भाग 1
2035
पीथमपुर विकास योजना
AMRUTCITIES
PITHAMPUR आकृति 1.4 अमृत योजना के चयनित पीथमपुर शहर
Madhay pradesh Map of AMRUT Cities
◆ Selected Cities
MORENA
GWALIOR
SHEOPUR
DATIA
SHIVPURI
TIKAMGARH
GUNA
CHHATARPUR
SATNA REWA
ASHOKNAGAR
NEEMUCH
PANNA
SINGROULI
SIDHI
MANDSAUR
AGAR MALWA RAJGARH
KATNI
SAGAR DAMOH
VIDISHA
UMARIA
RATLAM UJJAIN
SHAHDOL
SHAJAPUR BHOPAL
JABALPUR
RAISEN
SEHORE
ANUPPUR
DINDORI
NARSINGHPUR
JHABUA
DEWAS
MANDLA
HOSHANGABAD
Pichar
ALIRAJPUR
DHAR
HARDA
SEONI
KHANDWA
CHHINDWARA
BALAGHAT
BARWANI
BETUL
KHARGONE
BURHANPUR
आकृति 1.5
अमृत योजना में पीथमपुर शहर
6229
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
1.13.2 सुदूर संवेदन तकनीक
2035
पीथमपुर विकास योजना
इस अध्ययन तकनीक के अंतर्गत राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र ( NRSC) , हैदराबाद से प्राप्त World View -II उच्च आवर्धन उपग्रह चित्रों का उपयोग , थिमेटिक मानचित्र तैयार करने हेतु किया गया है । उपग्रह चित्रों का उपयोग अमृत योजना के अंतर्गत आधार मानचित्र 1:4000 पैमाने पर तैयार करने हेतु किया गया । अमृत योजना में उपग्रह चित्रों के मानक सारणी क्रमांक 1 - सा -5 में दर्शाया गया है ।
पीथमपुर : उपग्रह चित्रों के मानक
1 Description
Value 3
2
1
0.5 Metres or Better
1
Spatial Resolution
2
Spectral Resolution
PAN Sharpened (Bands : Panchromatic, Red , Green , Blue and NearInfrared)
3
सारणी 1 - सा-5
Remarks
4
IR band is optional
Less than 1/4th of pixel
size
Band to Band Registration
10 bit or better
4 Radiometry
Nearest Neighbourhood
5
Image Resampling
Plain Areas : Monoscopic
Hilly areas : Stereoscopic
a . Monoscopic/ Stereoscopic
6
Need of Stereoscopic to be reviewed case by case . If the city is built on the terrain slope more than 15 degrees .
Less than 10 degrees
from Nadir
b . Monoscopic data view angle
c. Stereoscopic
Oneof the stereo image view angle should be less than 10 degress from Nadir
Inspecific cases, maximum upto 15 degrees view angle shall beallowed
Base to Height (B/H ) ratio : 0.6< B/ H< 0.8
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
6230
[ भाग 1
2035
पीथमपुर विकास योजना 7
Vantage Imaging
Fresh Acquisition : Within 6Months Archived Data : Less than 1 Year
If one town / city is covered by multiple scenes, the time difference among the scenes should be less than 3 months .
Ortho - kit data with RPCs 8 Product type
Image data should be associated with corresponding Rational Polynomial Coefficients (RPCs)
Format:
1. Image data : Geo- tiff 2. RPCs : Open Standards
Datum : WGS84
9
Spatial Reference
Projection : UTM
10 Cloud Coverege
Cloud free data is preferable
Zero % in the core town/ city , less than 10% in the periphery of town/city limits
1.13.3 भौगोलिक सूचना प्रणाली
यह प्रणाली कम्प्यूटराईज पद्धति से सभी भौगोलिक जानकारियों, जिनका विश्लेषण संभव है, को संयुक्त रुप से उपलब्ध कराती है । भौगोलिक सूचना प्रणाली प्राकृतिक संसाधन एवं पर्यावरण के व्यवस्थापन, क्षेत्रीय योजना प्रस्ताव एवं अन्य भौगोलिक संदर्भ में निर्णय लेने में उपयोगी है । अमृत योजना में विभिन्न स्पेशियल लेयर्स को क्लास एवं सबक्लास में विभाजित किया गया है, जिनका उपयोग विकास योजना तैयार करने में किया गया है । विभिन्न स्पेशियल लेयर्स को सारणी क्रमांक 1 - सा-6 में दर्शाया गया है : - 6231
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
पीथमपुर विकास योजना 2035
पीथमपुर : स्पेशियल लेयर्स की क्लासेस एवं सब - क्लासेस
Spatial Layers S. No.
2
1
BaseLayer
1. Road
2. Rail
3.Bridges
4. Flyovers
5. Water Bodies
Urban Land Use/ Land Cover III Building Footprints
IV Utilities
1.Water Supply Network 2. Storm Water Drainage Network
3. Sewerage Network 4. Power Supply Network 5. Gas Distribution Network V Hypsography
1. Digital Elevation Model (DEM)
2. Contour
3.Ground Control Points VI Cadastral Layer
VII Boundaries
1. Administrative Boundaries 2. Planning Boundaries 3 . Municipal Boundaries MPIDC Scheme Boundaries 4.
VIII Hazard Prone Areas
सारणी 1 - सा-6
Classification Based OnUse & Attributes
Source For Spatial Data Generation
Classes
Sub Classes
5
3
4
46
5
Very High Resolution Satellite Data
220
28
22
144
12
1
2
1
Urban Local Bodies
8
1
8
1
6
1
1
1
Topographic Survey ;
1
1
Existing DEMs Or Contour Maps .
2
1
1
State Revenue Department
7
1
State Revenue Department
8
1
Town& Country Planning Department
4
1
Urban Local Bodies
MPIDC
3
1
Information From NRSC , ISRO , GSI , NDMA, Other State & Central Govt Dept.
6232
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
[ भाग 1
2035
पीथमपुर विकास योजना
1.14 उद्देश्य एवं कार्यप्रणाली
विकास योजना 2035 का प्रस्ताव तैयार करने का मुख्य उद्देश्य , स्थायी एवं पूर्ण क्षमता युक्त नगरीय उपलब्ध क्षेत्र का विकास करना है । तकनीकी दृष्टि से सुदृढ़ एवं पर्यावरण की दृष्टि से सुसंगत विकास योजना तैयार करने हेतु पर्यावरण के सभी घटकों जैसे नैसर्गिक पर्यावरण एवं भविष्य में होने वाली बसाहट का ध्यान रखा गया है । भूमि उपयोग मानचित्र के प्रावधान लचीले होना आवश्यक है , जिससे बदलती परिस्थितियों का समायोजन हो सके । अतः स्थायी एवं पूर्ण क्षमता युक्त भूमि उपयोग तैयार करने हेतु नगर एवं परिक्षेत्र हेतु प्राकृतिक, भौगोलिक , ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं पर विचार किया जाना चाहिए । इसके साथ ही यह भी लक्ष्य रखा गया है कि, विकास योजना के प्रस्ताव भूमि उपयोग के क्षमता के आधार पर हो । एकीकृत विकास योजना तैयार करने हेतु निम्नलिखित घटकों के संबंध में विस्तृत जानकारी आवश्यक है:-
धरातल विशेषतायें
भौतिक स्थिति, कंटूर, भू- गर्भ विशेषतायें , मिट्टी की विशेषतायें एवं गहराई, भूमिगत जल स्त्रोत, तापमान, हवा , बारिश एवं सूर्य का मार्ग ।
भूमि उपयोग वितरण
नगरीय विस्तार , कृषि एवं अनुपयोगी भूमि, उत्तम भू- दृश्यीकरण स्थल, नगरीय भूमि उपयोग जैसे आवासीय , मिश्रित, वाणिज्यिक, औद्योगिक, सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक, आमोद- प्रमोद, कृषि, यातायात , रिक्त क्षेत्र जो आगामी विकास हेतु उपलब्ध है , प्रत्येक उपयोगों के प्रकार एवं सघनता ।
जनसंख्या विशेषतायें
जनसंख्या, आयु एवं लिंग के संबंध में जानकारी , जनसंख्या वृद्धि संबंधी आंकड़े , वितरण , बढ़ने की प्रक्रिया , आव्रजन वितरण, जनसंख्या आकलन , जनसंख्या घनत्व , व्यवसायिक संरचना एवं कामगार श्रमिकों के संबंध में जानकारी ।
आर्थिक गतिविधियां
कृषि, उद्यानिकी एवं अन्य भूमि आधारित गतिविधियां, आर्थिक धरातल समस्यायें एवं संभावनायें, वाणिज्यिक क्षेत्र का वितरण, व्यापार का आकार, स्थानीय संस्था की वित्तीय स्थिति एवं आगामी विकास हेतु संभावनायें । यातायात विशेषतायें
वर्तमान सेवाओं के प्रकार एवं क्षमतायें जैसे माल वाहन, निजी वाहन , सार्वजनिक वाहन, सायकल पथ, पादचारी पथ, वायु सेवा , केन्द्रीय सुविधायें एवं यातायात संरचना । 6233
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
2035
पीथमपुर विकास योजना
आवास विशेषतायें
उपलब्ध संख्या एवं भवनों की स्थिति, सक्रिय आवश्यकता, झुग्गीवासियों की आवश्यकतायें एवं उनका निराकरण , भूमि की उपलब्धता तथा वित्तीय स्थिति । सार्वजनिक सेवायें
पेयजल वितरण एवं आवश्यकता, मल प्रबंधन प्रणाली, विद्युत प्रदाय, संचार सेवायें ।
सार्वजनिक सुविधायें
शैक्षणिक संस्थायें , आमोद - प्रमोद क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवायें, वाणिज्यिक क्षेत्र । अतः जो जानकारी एकत्रित की गयी है, वह एकीकृत प्रक्रिया के अंतर्गत, World View - II उपग्रह चित्रों के आधार पर अमृत योजनानुसार निम्नलिखित उद्देश्य पर आधारित है , जिसमें URDPFI गाईडलाईन के अंतर्गत समावेशी नियोजन अवधारणा सम्मिलित है । 1.14.1 उद्देश्य
भूमि उपयोग
World View - II उपग्रह द्वारा प्राप्त जानकारी पर आधारित नगरीय भूमि उपयोग का मानचित्र तैयार किये गये है , जिसमें आवासीय , मिश्रित , वाणिज्यिक, औद्योगिक, सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक, कृषि, आमोद-प्रमोद एवं यातायात भूमि उपयोग अंकित हो ।
बसाहट का फैलाव
विभिन्न तिथियों पर उपग्रह से उपलब्ध जानकारी के आधार पर, नगर का विकास, क्रमशः विभिन्न समयावधि में हुआ है, का मानचित्र तैयार करना ।
सम्पूर्ण पीथमपुर नगर के लिए यातायात मानचित्र तैयार करना ।
नैसर्गिक विपदाओं का, जैसे बाढ़ , भूमि कटाव, भूकम्प से संबंधित क्षेत्र का मानचित्र तैयार करना ।
जल स्त्रोत , नैसर्गिक जल प्रवाह प्रणाली, जलाशय , ढलान , मिट्टी के प्रकार का मानचित्र तैयार करना ।
नगर विकास हेतु उपयुक्त भूमि के संरक्षण वाले क्षेत्र को मानचित्र पर अंकित करना ।
प्रस्तावित भूमि उपयोग मानचित्र तैयार करना।
जनगणना के आंकड़े
जनसंख्या के वर्ष 1981 , 1991 , 2001 एवं 2011 जनगणना के आंकड़े प्रस्तावित जनसंख्या का निर्धारण करने हेतु उपयोग किये है । 6234
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
[ भाग 1
2035
पीथमपुर विकास योजना
1.14.2 कार्यप्रणाली
पीथमपुर नगर की अमृत योजना के लिए जी.आई.एस. आधारित विकास योजना तैयार करने हेतु अंगीकृत कार्यप्रणाली आकृति क्रमांक 1.6 में दी गई है । अमृत योजना के अंतर्गत NRSC हैदराबाद से प्राप्त , स्थल मानचित्र जिसमें उपग्रह चित्र के साथ बिल्डिंग फुटप्रिंट अंकित थे, का स्थल पर सत्यापन कर , अमृत मानकों के अनुसार आंकड़े एकत्रित कर , सामाजिक , आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर जी.आई.एस. आधारित विकास योजना हेतु आधार मानचित्र तैयार किया गया। विकास योजना तैयार करने हेतु कार्यप्रणाली विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत है :-
Ancillarydata
WorldView II Satellite Data
GIS Layers
Demography & Socio
Economic data
Acts& Rules
Population Projection
DataVetting and Correction
T&CP Act 1973 ThematicMapping
MP Bhumi Vikas
Infrastructure
Niyam 2012 Geomorphology, slope
AMRUT Guideline Land cover/ Land use
UrbanSprawl
URDPFI Guidelines Soil. Ground Water
Potential
GAPAnalysis
Land Allocation Land value & land Ownership
RoadBuffer
WaterbodyBuffer
Comprehensive Urban Land Suitability Map Weight ageAnalysis
Suitability Index
LandAvailable for Planning
Proposed Land use Allocation
Draft Development Plan
आकृति 1.6 उद्देश्य एवं कार्यप्रणाली
6235
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
2035
पीथमपुर विकास योजना 1.14.3 जनसंख्या आकलन पद्धति
वर्ष 2035 की भावी जनसंख्या के निर्धारण करने हेतु वर्ष 1981 से 2011 तक की जनगणना की जानकारी एकत्रित की गई एवं विभिन्न सांख्यिकी पद्धति के आधार पर यथा ( I ) अंक गणितीय वृद्धि पद्धति (Arithmetic Progression Method ) , (II ) ज्यामितीय वृद्धि पद्धति ( Geometrical Progression Method ) , ( III ) वृद्धि दर पद्धति ( Incremental Increase Method ) , ( IV ) घातांकीय वृद्धि पद्धति ( Exponential Increase Method ) के आधार पर प्रगणित की गई है ।
1.14.4 अमृत मानकों की व्याख्या
अमृत मानकों के अनसार, नगर के विभिन्न विभागों से आंकड़े एकत्रित किये गये । इन आंकड़ों में नगर की भौगोलिक जानकारी , जनसांख्यिकी आंकड़े, औद्योगिक पहलू, सामाजिक अधोसंरचना, जिसमें शैक्षणिक, स्वास्थ्य, सार्वजनिक उपयोगितायें एवं सुविधायें जैसे संचार , जल - मल निकास, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, आपदा, परिवहन, पर्यावरण , पर्यटन एवं राजस्व से संबंधित जानकारी सम्मिलित है ।
1.15 थिमेटिक मानचित्रीकरण
विकास योजना तैयार करने हेतु किए जाने वाले विश्लेषण में उपयोग में आने वाले विभिन्न थिमेटिक मानचित्र तैयार किए गये है , जिसका उद्देश्य एवं कार्यप्रणाली आकृति में स्पष्ट की गई है ।
1.15.1 यातायात संरचना
अमृत योजना के मानकों के आधार पर उपग्रह चित्र आधारित वर्तमान यातायात मानचित्र तैयार किया गया है , जिसमें निम्न मानकों को आधार मानकर वर्गीकृत किया गया है, जिसे सारणी क्रमांक 1 - सा -7 में दर्शाया गया है । 6236
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
[ भाग 1
2035 पीथमपुर विकास योजना
पीथमपुर : यातायात संरचना एवं जियो स्पेशियल डाटा
NO
CODE
CLASS
2
3 1
01-01
01-02
01-03
1
Road
01-09
01-10
01-11
01-15
02-01
Rail 2
03-01
03-03
3
Bridges
03-05
03-08
4
04-01
Flyover 1.15.2 भूमि उपयोग / भूमि आच्छादन
सारणी 1 - सा -7 SUB -CLASS
4
National Highway
StateHighway
Major District Road
Major City Road
Minor City Road
Other Public Road
VillageRoad
Broad Gauge
Culvert
BridgeAcross River
Under Pass
FootOver Bridge
Flyover
एन.आर.एस.सी. से प्राप्त उच्च आवर्धन उपग्रह चित्रों पर आधारित बिल्डिंग फुटप्रिंट के उपयोग को आधार मानकर, पीथमपुर निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र स्थल सत्यापन के उपरांत तैयार किया गया । भूमि उपयोग मानचित्र तैयार करते समय अमृत योजना में दिए गये वर्गीकरण प्रणाली को अंगीकृत किया गया । अमृत योजना के अंतर्गत नगरीय भूमि उपयोग वर्गीकरण प्रणाली सारणी क्रमांक 1 - सा -8 में उल्लेखित है : - 6237
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
2035
पीथमपुर विकास योजना
पीथमपुर: बिल्डिंग फुटप्रिंट एवं जियो स्पेशियल डाटा
CLASS
CODE
NO
3
2
1
06-04
Residential 1
06-05
06-06
07-01
07-02
07-03
07-04
07-05
07-06
2
Commercial
07-07
07-08
07-09
07-10
07-11
07-14
08-01
08-04
08-05
Industrial
08-08
3
08-09
08-10
08-11
09-01
Mixed 4 09-03
09-04
10-01
10-02
Educational 5
10-05
सारणी 1 -सा-8
SUB -CLASS
4
House
Group Houses
Apartment
Retail
Wholesale
General Business
Hotel/ Lodge/Restaurant
Shopping Centre/Mall
Multiplex/Cinema
Function Hall /Marriage Garden
Warehouse
StorageGodown
Resort
Petrol Pump/LPG Filling Station
Market ( Daily & Weekly ) /Mandi
Manufacturing
Pharmaceutical
Textile
Agro Based & Food Processing
Obnoxious
Cottage& Household
Other Industries
Residential & Commercial
Residential & Educational
Residential & Health Services
School
College
Anganwari मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
6238
10-06
10-07
11-01
11-02
6
Health Services
11-03
11-04
11-05
12-01
Central Govt .
7
12-02
Property
13-01
State Govt .
8
13-02
Property 9
14-01
Railway
15-01
15-02
15-03
15-05
15-08
Public& Semi 10
Public
15-10
15-11
15-14
15-25
15-26
16-01
16-02
16-03
11
Religious
16-04
16-05
16-09
17-01
Recreational
17-02
12
17-04
[ भाग 1
2035
पीथमपुर विकास योजना
Training Institute
Govt . Hostel
Govt. Hospital
PrivateHospital
Diagnostic Centre
Clinic/Dispensary
Nursing Home
Office
Quarter
Office
Quarter
Railway Property
PrivateOffice
Banks
CreditSociety
Police Station
Crematorium/Burial
Ground/Grave Yard
CommunityHall
Dharmashala
Convention Centre
Public/ Community Toilet
Social Welfare Centre
Temple
Mosque
Idgah
Church
Gurudwara
Aashram/Math/Bhojan Shala
Garden
Park
Club 6239
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
17-05
17-06
17-07
17-08
Public Utilities
18-01-02
13
20-01
Communication 14
20-02
21-01
15
Heritage
24-01
16
Transportation
24-02
Rural
26-02
17
33-09
33-10
33-11
Others 18
33-12
33-14
1.15.3 ढलान
2035
पीथमपुर विकास योजना
SportCentre
Gymnasium
Swimming Pool
Stadium
Electric Sub Station
Telephone Exchange
Post/Telegraph Office
Monument
BusStand /Terminus
Railway Station
House
Farm House
Dairy Farm
Poultry Farm
PlantNursery
Dairy Booth
भारतीय सर्वेक्षण संस्था से प्राप्त टोपोशीट के आधार पर एवं मेप आई.टी. (Madhya Pradesh Agency For Promotion Of Information Technology) से प्राप्त Carto- DEM के आधार पर ढलान मानचित्र तैयार किया है । इसका आधार ग्रिड पद्धति से निम्नलिखित समीकरण है:-
{ढलान का प्रतिशत = (ऊँचाई में अंतर / दूरी में अंतर) X100 ]
1.15.4 मृदा
सम्पूर्ण जिले के मृदा के प्रकार का मानचित्र , भारत की मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण विभाग , जो मृदा के सर्वेक्षण का कार्य करती है, से जानकारी प्राप्त कर तैयार किया गया है । उक्त मानचित्र तैयार करने में सुदूर संवेदन तकनीकी एवं मृदा प्रोफाईल के विश्लेषण के आधार पर मृदा की उपयोगिता का निर्धारण किया गया । मृदा के विभिन्न घटकों के आधार पर भूमि का कटाव मानचित्र, मृदा की बनावट का मानचित्र तथा मृदा की गहराई का मानचित्र तैयार किया गया है । [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
6240
2035
पीथमपुर विकास योजना
1.15.5 बाढ़ आपदा
उक्त जानकारी हेतु ढलान की जानकारी , जलाशय मानचित्र से प्राप्त आकड़ों तथा भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग कर संभावित बाढ़ क्षेत्र का मानचित्र तैयार किया गया है ।
जल स्त्रोत
1.15.6
World View - II उच्च आवर्धन उपग्रह चित्र एवं अमृत योजना के वर्गीकरण प्रणाली को आधार मानकर पीथमपुर शहर मे स्थित जल स्त्रोत का मानचित्र तैयार किया गया है । अमृत योजना के अंतर्गत जलाशयों की वर्गीकरण प्रणाली सारणी क्रमांक 1 - सा-9 में उल्लेखित है : -
पीथमपुर: जलाशयों का वर्गीकरण
सारणी 1 - सा-9 No
CLASS
SUB-CLASS CODE
4
3
2
1
River
05-01
05-02
Stream
5
WaterBody
Drain
05-04
Ponds
05-05
1.15.7 भूकम्प आपदा परिक्षेत्र
मध्यप्रदेश के 28 जिले भूकम्प क्षेत्र अंतर्गत आते है । इनमें से पीथमपुर जिला झोन-III ( Moderate Damage Risk Zone ) में शामिल है । भूगर्भीय स्थिति के फ्रेक्चर्स एवं फॉल्ट एवं मिट्टी की जानकारी , ढलान की जानकारी एवं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया, के आंकड़ों के आधार पर , भूकम्प आपदा परिक्षेत्रों का मानचित्र तैयार किया गया है । 1.15.8 भूमि मूल्य
महानिरीक्षक पंजीयन द्वारा प्रकाशित बाजार मूल्य मार्गदर्शिका से, निवेश क्षेत्र अंतर्गत कुल 31 वार्ड के भूमि मूल्य की जानकारी एकत्रित की गई एवं बाजार मूल्य के संदर्भ में वर्गीकृत जानकारी का मानचित्र तैयार किया गया है ।
1.15.9 ग्राम /वार्ड सीमा
राजस्व विभाग से प्राप्त डिजिटल खसरा मानचित्रों का उपयोग कर ग्राम सीमा मानचित्र तैयार किया है । भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग कर खसरा मानचित्रों को जियोरिफरेंस किया गया । ग्राम मानचित्रों को जियोरिफरेंस करने के पश्चात् निवेश क्षेत्र सीमा 6241
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
2035
पीथमपुर विकास योजना
निर्धारित की गयी । नगर पालिका से प्राप्त वार्ड मानचित्र के आधार पर नगर का वार्ड मानचित्र तैयार किया गया है । अन्य सीमाओं हेतु भारतीय सर्वेक्षण विभाग की 1: 30000 का तथा 1:25000 माप पर तैयार टोपोशीट का उपयोग किया गया है । जनसंख्या के आंकड़े , जो भारत की जनगणना 2011 से प्राप्त हुए , उनको ग्राम मानचित्रों से संबद्ध किया गया है । अमृत योजना के अंतर्गत सीमाओं का वर्गीकरण प्रणाली सारणी क्रमांक 1 - सा -10 में उल्लेखित है:-
पीथमपुर: सीमाओं का वर्गीकरण
सारणी 1 - सा -10
SUB -CLASS
CLASS
No CODE
4
3
2
1
VillageBoundary
Administrative Boundaries
37-05
1
Planning Area Boundary
38-01
2
Planning Boundaries
MPIDC Industrial Zone Boundary 38-06
Municipal Boundary
39-01
3
Municipal Boundaries
थिमेटिक मानचित्र भौगोलिक सूचना प्रणाली के अंतर्गत, उपग्रह चित्रों के विश्लेषण के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर Remote Sensing Classification का उपयोग कर डिजीटाईज कर पीथमपुर निवेश क्षेत्र के साथ समन्वित किये गये है ।
1.16 नगर के मुख्य कार्यकलाप
किसी भी नगर के सुनियोजित विकास हेतु उस नगर में उपलब्ध वर्तमान परिस्थितियों का अध्ययन , नगर में प्रचलित गतिविधियों एवं क्रियाकलापों के संदर्भ में किया जाना आवश्यक है । नागरिकों के लिए बेहतर जीवन स्तर की प्राप्ति ही नियोजन का लक्ष्य है । आर्थिक संसाधनों के कुशलतम उपयोग में नगर नियोजन की अनिवार्य आवश्यकता होती है । नगर में वृहद् औद्योगिक क्षेत्र , ऑटो टेस्टिंग ट्रैक, विशेष आर्थिक क्षेत्र ( SEZ ) , शासकीय /अर्धशासकीय कार्यालय, सेवा केन्द्र, शिक्षा तथा खेल व जिला औद्योगिक एवं व्यापार केन्द्र तथा एम.पी.आई.डी.सी. द्वारा विकास किया जा रहा है । उदार आर्थिक नीतियों तथा वैश्वीकरण के फलस्वरुप नगरीय व्यवस्था में तेजी से आ रहे बदलावों के परिप्रेक्ष्य में नगर के मुख्य कार्यकलापों पर विचार किया जाना आवश्यक है । उपरोक्त परिदृश्य के आधार पर पीथमपुर नगर के निम्न मुख्य कार्यकलापों पर विचार किया जाना आवश्यक होगा:-
1.16.1 औद्योगिक केन्द्र
क्षेत्र में तेजी से बढ़ते औद्योगिकीकरण के कारण शहर को प्रमुख औद्योगिक केन्द्र का दर्जा प्राप्त हो चुका है । नगर में औद्योगिक निर्माण ईकाईयों द्वारा विभिन्न वस्तुयें जैसे ऑटो मोबाईल सेक्टर , फार्मास्यूटिकल, टैक्सटाईल्स, इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रोनिक्स, ग्लास , मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
[ भाग 1 6242
पीथमपुर विकास योजना 2035 केमिकल , पेट्रोलियम प्रोडक्ट, फाइवर्स , प्लास्टिक तथा सबमर्सिबल पम्प इत्यादि मुख्य केन्द्र है ।
1.16.2 क्षेत्रीय वाणिज्यिक एवं व्यापारिक केन्द्र
नगर का विकास एम.पी.आई.डी.सी. द्वारा विकसित किये जा रहे औद्योगिक क्षेत्र से प्रभावित है । नगर में उद्योगों में तैयार माल के साथ- साथ लोहे के सामान, दवाईयां, खाद्यान , ऑटो पार्ट्स, गारमेंट्स, किराना , सब्जी, फल तथा दूध का खुदरा एवं होलसेल का व्यापार भी होता है । परिवहन, भण्डारण तथा माल लदान एवं उतारना आदि गतिविधियों में भी पिछले कुछ वर्षों में वृद्धि हुई है । पीथमपुर में ड्राइपोर्ट विकसित होकर संचालित है एवं वायु मार्ग से समान भेजने हेतु टर्मिनल भी प्रस्तावित है, जो नगर का मुख्य व्यवसाय एवं व्यापार केन्द्र होने का धोतक है ।
1.16.3 वायु , रेल एवं माल यातायात (लॉजीस्टिक हब ) का प्रमुख केन्द्र इन्दौर एयरपोर्ट पर एयर कार्गो टर्मिनल निर्मित होकर संचालित है । एम.पी.आई. डी.सी. के योजना क्षेत्र में एयर कार्गो टर्मिनल का निर्माण प्रस्तावित है । रेलवे के द्वारा डेडीकेटेड फ्राईट कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है । नगर से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग तथा राज्य राजमार्ग के कारण मार्ग द्वारा माल यातायात भेजा जाता है । उपरोक्त कारण से नगर वायु, रेल एवं माल यातायात के प्रमुख केन्द्र के रुप में उभरा है । भाग 1 ] मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021 6243
पीथमपुर विकास योजना 2035 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
6244
[ भाग 1
2035
पीथमपुर विकास योजना
अध्याय-2
वर्तमान भूमि उपयोग एवं आवास किसी भी नगर का आकार , उसके भौतिक विकास की प्रक्रिया पर निर्भर करता है । पीथमपुर नगर की आकृति एवं आकार निर्धारित होने में महू- नीमच मार्ग की महत्वपूर्ण भूमिका है । नगर में रेलवे यातायात सुविधा उपलब्ध नहीं है तथा नगरवासियों को सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन महू एवं इन्दौर है । नगर में स्थित भूमि, जो नगरीय उपयोग में लायी जाती हो , वह भूमि विकसित मानी गई है । निवेश क्षेत्र के विकसित क्षेत्र में जो भूमि सम्मिलित की गई है, उसमें जलाशय , कृषि भूमि तथा वन क्षेत्र का समावेश नहीं है । विकसित क्षेत्र के अध्ययन से प्राप्त जानकारी का उपयोग विकास योजना बनाने के लिए वर्तमान में उपलब्ध नगरीय केन्द्र की सुख- सुविधाओं, नगरीय कार्यकलापों तथा भावी विकास हेतु आकलन करने में सहायक होती है ।
2.1 भूमि उपलब्धता
पीथमपुर निवेश क्षेत्र में 65 ग्रामों को सम्मिलित किया गया है, जिसके अंतर्गत पीथमपुर नगर पालिका क्षेत्र एवं बेटमाखास नगर पंचायत क्षेत्र भी सम्मिलित है । निवेश क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 24499.76 हेक्टेयर है । निवेश क्षेत्र के अंतर्गत कुल विकसित क्षेत्र 2117.16 हेक्टेयर है , जो कि कुल निवेश क्षेत्र का 8.64 प्रतिशत है । निवेश क्षेत्र में अनुपयुक्त भूमि जिसका विवरण सारणी क्रमांक 2 - सा -1 में दिया गया है, को छोड़कर नगर के भावी विकास हेतु 21198.12 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध है, जो कि कुल निवेश क्षेत्र का 86.52 प्रतिशत है ।
पीथमपुर : भूमि उपलब्धता
2-सा-1
क्षेत्रफल
प्रतिशत क्र
भूमि उपयोग विवरण
(हेक्टेयर में)
4
3
2
1
8.64
2117.16
विकसित क्षेत्र
1
670.22
2.74 अ) जलाशय (नदी , नाले एवं अन्य)
2
2.10
514.26
ब) वन क्षेत्र
86.52
21198.12
3 नियोजन हेतु उपलब्ध भूमि
100.00
24499.76
योग
स्त्रोत : - जी.आई.एस. सर्वेक्षण 6245
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
2035
पीथमपुर विकास योजना
2.2 भूमि उपयोग वर्गीकरण
नगर के विभिन्न क्रियाकलापों के अनुरुप भूमि उपयोग का निर्धारण होता है, जिनका नगर की गतिविधियों से प्रत्यक्ष रुप से संबंध होता है । भूमि उपयोग समस्याओं को समझने के लिए विभिन्न उपयोगों के अंतर्गत भूमि का परिमाप तथा इसके सह संबंध का अध्ययन करना आवश्यक है । नगर में विभिन्न उपयोगों के अंतर्गत भूमि उपलब्धता का आकलन करने के लिए भूमि उपयोगों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है, जो निम्नानुसार है :-
2.
मिश्रित
1. आवासीय
4.
औद्योगिक
3. वाणिज्यिक
सार्वजनिक उपयोगितायें एवं सुविधायें 5. सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक 6 .
8 . यातायात एवं परिवहन
7. आमोद-प्रमोद
10. जलाशय
9. कृषि
11. वन क्षेत्र
उपरोक्त वर्गीकरण को, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 के अंतर्गत वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र को तैयार करने में किया गया है । पीथमपुर निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अंतर्गत अंगीकृत किया गया ।
2.3 वर्तमान भूमि उपयोग एवं भूमि उपयोगिता
नगर के भावी स्वरुप का अनुमानित करने एवं नगर की भावी विकास योजना तैयार करने के लिए नगर के वर्तमान भूमि उपयोग का अध्ययन किया जाना आवश्यक है । इसी परिप्रेक्ष्य में , मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 15 के अंतर्गत अधिसूचना, मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 01.09.1989 तथा 21.06.2013 के द्वारा वर्तमान भूमि उपयोग अंगीकृत किया गया था । वर्ष 2020 में वर्तमान भूमि उपयोग के अद्यतन किये जाने पर निवेश क्षेत्र में कुल 2117.16 हेक्टेयर क्षेत्र विकसित पाया गया है । निवेश क्षेत्र में वर्ष 2011 की जनसंख्या 2.34 लाख है तथा वर्ष 2020 की जनसंख्या 3.56 लाख आंकी गई है, जिसके मान से प्रति हजार जनसंख्या के लिए भूमि उपयोगिता दर 5.95 आती है जो कि, नगर की आवश्यकताओं एवं कार्यकलापों की दृष्टि से कम है । नगर की वर्तमान भूमि उपयोग संरचना एवं भूमि उपयोगिता दर निम्न सारणी में दर्शायी गई है :-
[ भाग 1 6246
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
PlanningArea
Pithampur
MPIDCArea
Km
PITHAMPUR
Legend
Communication
Transportation
0.5
Recreational
Educational
Commercial
Residential
Religious
Heritage
RailwayLine
Railway
PlanningAreaBoundary
Industrial
Others
MPIDCArea
PublicUtilitiesFacilities
VillageBoundary
Central/StateGovt.Property
Road
Dhar
HealthServices
Public&Semi-public
Mixed
Rural
2.1BUILDINGFOOTPRINT
Source:BuildingFootprintGeospatialData-AMRUT, SurveybyMPCST&T&CP
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
Scale District-Dhar,Indore
SILOTIA
BHATKHERI
GOPALPURA DHANNADKHURD
NH-
Mhow-Neemuchly
BBANJARE
R DirectorateofTown&CountryPing:MadhyaPradesh,Bhopal
Sanjay
Tab
BARDARI 6247
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
2035 पीथमपुर विकास योजना
पीथमपुर : वर्तमान भूमि उपयोग 2020
क्र भूमि उपयोग
2
1
1
आवासीय 2
मिश्रित 3
वाणिज्यिक 4
औद्योगिक 5
सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक 6
सार्वजनिक उपयोगितायें एवं सुविधायें
आमोद-प्रमोद 7
8 यातायात एवं परिवहन
सारणी 2- सा-2 क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
भूमि प्रतिशत उपयोगिता दर
URDPFI मार्गदर्शिका अनुसार भूमि उपयोग प्रतिशत
6
7
4
3
43-48
3.27
55.01
1164.57
2.50
0.15
52.86
4-6
6.40
0.38
135.41
7-9
0.74
264.83
12.51
6-8 6.30
0.37
133.40
0.54
0.03
11.51
12-14
0.02
0.39
8.16
10-12 16.36
0.97
346.42
5.95
2117.16 100.00
योग
स्त्रोत:- जी.आई.एस. आधारित विश्लेषण वर्ष 2020
नोट :- 1. वर्ष 2020 में निवेश क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या 356000 है ।
2. भूमि उपयोगिता दर 5.95 हेक्टेयर प्रति हजार जनसंख्या है ।
भूमि के सघन विकास को प्रोत्साहित कर संतुलित भूमि उपयोगिता दर प्राप्त करना आवश्यक है । विभिन्न उपयोगों के अंतर्गत वर्तमान विकसित भूमि उपयोग की स्थिति का विवरण निम्नानुसार है:-
आवासीय 2.3.1
पीथमपुर निवेश क्षेत्र में 1164.57 हेक्टेयर भूमि आवासीय उपयोग हेतु विकसित हुई है, जो कि कुल विकसित क्षेत्र का 55.01 प्रतिशत है । पीथमपुर निवेश क्षेत्र में, मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल , नगर पालिका पीथमपुर तथा निजी व्यक्तियों द्वारा नवीन आवासीय कॉलोनियों का विकास किया गया है । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
6248
[ भाग 1
2035
पीथमपुर विकास योजना
2.3.2 मिश्रित
पीथमपुर निवेश क्षेत्र में 52.86 हेक्टेयर भूमि मिश्रित उपयोग हेतु विकसित हुई है , जो कि कुल विकसित क्षेत्र का 2.50 प्रतिशत है ।
वाणिज्यिक
2.3.3
पीथमपुर निवेश क्षेत्र में 135.41 हेक्टेयर भूमि वाणिज्यिक उपयोग हेतु विकसित हुई है, जो कि कुल विकसित क्षेत्र का 6.40 प्रतिशत है । पीथमपुर एवं बेटमा क्षेत्र में स्थित अधिकांश वाणिज्यिक ईकाईयां मुख्य मार्गों पर क्रमशः महू- नीमच मार्ग एवं इन्दौर-धार मार्ग पर स्थित है । अन्य नगरों की तरह क्षेत्र में स्थित वाणिज्यिक विकास नियोजित विकास नहीं है । क्षेत्र में नगर स्तर की कोई भी वाणिज्यिक गतिविधि जैसे- मण्डी, यातायात नगर, विशेषीकृत बाजार स्थित नहीं है । वाणिज्यिक गतिविधियों के रुप में क्षेत्र में केवल दुकानें एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान विद्यमान है । थोक व्यापार हेतु नगर इन्दौर पर निर्भर है । क्षेत्र में साप्ताहिक हाट पीथमपुर प्रति शनिवार को लगता है तथा बेटमा में प्रति शुक्रवार को राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 47 मुख्य मार्ग , बेटमा सागौर कुटी मार्ग तथा स्थानीय थाने के पीछे लगता है । इस हेतु कोई विशिष्ट स्थल निर्धारित नहीं है , जिसके कारण यातायात की समस्या अत्यधिक जटिल हो रही है ।
औद्योगिक
2.3.4
पीथमपुर निवेश क्षेत्र में 264.83 हेक्टेयर भूमि औद्योगिक उपयोग हेतु विकसित हुई है , जो कि कुल विकसित क्षेत्र का 12.51 प्रतिशत है । औद्योगिक उपयोग के अंतर्गत विकास प्रमुखतः औद्योगिक विकास केन्द्र के, औद्योगिक क्षेत्र क्रमांक 01 , 02 , 03 , ग्राम खेड़ा, एस.ई.जेड. (SEZ ) में हुआ है ।
2.3.5 सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक
पीथमपुर निवेश क्षेत्र में 133.40 हेक्टेयर भूमि सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक उपयोग हेतु विकसित हुई है , जो कि कुल विकसित क्षेत्र का 6.30 प्रतिशत है । सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक उपयोग के अंतर्गत , महू- नीमच मार्ग पर स्वास्थ्य केन्द्र, विद्यालय , पुलिस स्टेशन , डाकघर एवं औद्योगिक विभाग के कार्यालय तथा पीथमपुर- राऊ मार्ग पर नगर पालिका, ग्राम भैंसलाय एवं डेहरी में महाविद्यालय स्थित है ।
(क) शैक्षणिक
नगर में महाविद्यालयीन कोई शिक्षण संस्थान नहीं है । परन्तु निवेश क्षेत्र के ग्राम भैसलाय में एक तकनीकी महाविद्यालय संचालित है । इसके अतिरिक्त नगर में वर्तमान में शासकीय एवं निजी क्षेत्र के 45 प्राथमिक विद्यालय , 46 माध्यमिक विद्यालय , 35 सेकेण्डरी , 23 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, इंजीनियरिंग महाविद्यालय 6249
मध्यप्रदेश
जपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
राजपत्र
भाग 1 ]
SP10
G1
12
PlanningArea
MP
Km
10.512
सामान्य
सार्वजनिकसेवाएंएवं
वाणिज्यिक
उद्यान
सार्वजनिकएवंअर्धसार्वजनिकP
ग्राम एम.पी.आई.डी.सी.क्षेत्र
जलाशय
परिवहन
औद्योगिक सामान्यउद्योग
पुल
रेल्वेलाईन
आरक्षितवन
राज्यमार्ग
रेल्वेस्टेशन
सुविधाएं
बसस्थानक
मार्ग
अन्यमार्ग
9
सीमाएं निवेशक्षेत्र
आमोदप्रमोद
आवासीय सामान्यआवासीय
मिश्रितउपयोग
कृषिभूमि
PITHAMPUR
Indore
Legend
-राष्ट्रियराजमार्ग
67.5
PITHAMPUR
2.2EXISTINGLANDUSE
Dhar
TRANSPORTATION
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal RECREATIONAL
AGRICULTURE
WATERBODIES
COMMERCIAL
BOUNDARIES PLANNINGAREA
RESIDENTIAL
RAILWAYSTATION
RAILWAYLINE
NATIONALHIGHWAY
GENERAL
FACILITIES
GENERALRESIDENTIAL
RESERVEDFOREST
VILLAGE
INDUSTRIAL GENERALINDUSTRIES
BRIDGE
MPIDCAREA
OTHERROAD
MIXEDLANDUSE
STATEHIGHWAY
PARK
PUBLIC&SEMIPUBLIC
PUBLICUTILITIES&
BUSSTAND ROADS
Source:WorldView-11,2017SatelliteData&GroundVerification
District-Dhar,Indore
Scale
01.534.5
22340N
75450E
75/4508
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal 752830
75/230
177
NO .
NO .
भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
6250
2035
पीथमपुर विकास योजना
एवं 1 आई.टी.आई. संस्थान है । किन्तु इंजीनियरिंग महाविद्यालय एवं आई.टी.आई. संस्थान को छोड़कर विशिष्ट स्तर के अन्य शैक्षणिक संस्थाओं की कमी है । बेटमाखास नगर पंचायत क्षेत्र 6 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एक हाई स्कूल (कन्या) , 10 मिडिल स्कूल तथा 5 प्राथमिक स्कूल है । नगर में कोई महाविद्यालय नहीं है ।
स्वास्थ्य
(ख)
पीथमपुर नगर में स्वास्थ्य सुविधायें अंतर्गत वर्तमान में दो शासकीय एवं पाँच निजी ऐलोपेथिक, एक शासकीय आयुर्वेदिक तथा एक शासकीय होम्योपेथिक अस्पताल है । एक शासकीय होम्योपेथिक डिस्पेन्सरी , पाँच मेटरनिटी होम तथा पाँच नर्सिंग होम की सुविधा उपलब्ध है । बेटमाखास नगर पंचायत क्षेत्र में एक शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा एक निजी नर्सिंग होम / चिकित्सालय है, जिनमें 30 एवं 50 चिकित्सा शैय्या है ।
इस क्षेत्र में तीव्र गति से हो रहे औद्योगिकरण के कारण रोजगार के लिए बाहर से जनसंख्या का आवर्जन नियमित रुप से हो रहा है । इसके मान से यहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं की अत्यंत कमी है । अतः नगर में स्थित सामुदायिक सह स्वास्थ्य केन्द्र का विस्तार चिकित्सकों तथा अन्य स्टाफ की पूर्ति, स्वास्थ्य उपकरणों की पूर्ति एवं एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध कराई जाना आवश्यक है । नगर में निवासरत् नागरिक विशिष्ट चिकित्सा की कोई अन्य व्यवस्था नहीं होने से यहां के निवासी इन्दौर में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं पर निर्भर है ।
कार्यालय
(ग)
पीथमपुर नगर की पहचान एक औद्योगिक केन्द्र के रुप मे है । प्रशासनिक दृष्टि से पीथमपुर का जिला मुख्यालय धार है, किन्तु औद्योगिक केन्द्र की सुविधा की दृष्टि से पीथमपुर में औद्योगिक केन्द्र विकास निगम द्वारा उद्योगों से संबंधित विभागों को उनके द्वारा निर्मित विकास भवन में कार्यालय भवन उपलब्ध कराये गये है ।
सामाजिक एवं सांस्कृतिक
(घ)
पीथमपुर नगर में परम्परागत सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्सव समय- समय पर आयोजित होते रहते है । नगर में एक सामुदायिक भवन को छोड़कर कोई ऐसा स्थल नहीं है, जहां पर ये गतिविधियां सुचारु रुप से सम्पन्न हो सके । ये 6251
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
2035
पीथमपुर विकास योजना
गतिविधियां मार्गों के किनारे अथवा चौराहों पर सम्पन्न होती है । नगर में 3 धर्मशालायें, एक जमातखाना, एक सामुदायिक भवन एवं एक सिनेमा है ।
बेटमा नगर में 2 सामुदायिक भवन , 5 धर्मशालायें तथा 2 जमातखाने है । इसके अतिरिक्त यहां पर सिक्खों का एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा " बेटमा साहिब गुरुद्वारा " भी स्थित है ।
1. बेटमा साहिब गुरुद्वारा
ऐतिहासिक बेटमा साहिब गुरुद्वारा , बेटमाखास नगर पंचायत में स्थित है । बेटमा साहिब गुरुद्वारा 500 वर्ष पूर्व गुरु नानक देव महाराज जब अपनी दूसरी उदासी (जन कल्याण भ्रमण यात्रा ) पर इस पवित्र स्थान पर आए थे । गुरुद्वारा प्रागंण में यहां बावड़ी अर्थात् कुआं है , जिस पर गुरुद्वारे का नाम बाउली साहिब रखा है । यहां का जल खारा होता था, गुरुनानक देव के समक्ष गांव के लोगों ने यह समस्या रखी तो गुरुजी की दया दृष्टि से खारा पानी मीठे में तब्दील हो गया ।
आकृति 2.1 बेटमा साहिब गुरुद्वारा 2. धरावरा धाम
धरावरा धाम , धार रोड़ पर धरावरा नामक गांव में स्थित है, इस धाम में संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है , जिसके दर्शन करने के लिए इन्दौर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु जाते है । इस परिसर में भगवान राम, माता सीता व लक्ष्मण जी की भी भव्य प्रतिमायें स्थापित है ।
आकृति 2.2 धरावरा धाम [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
6252
पीथमपुर विकास योजना 2035 2.3.6 सार्वजनिक उपयोगितायें एवं सुविधायें
पीथमपुर निवेश क्षेत्र में 11.51 हेक्टेयर भूमि सार्वजनिक उपयोगितायें एवं सुविधायें उपयोग हेतु विकसित हुई है , जो कि कुल विकसित क्षेत्र का 0.54 प्रतिशत है ।
2.3.7 आमोद-प्रमोद
पीथमपुर निवेश क्षेत्र में 8.16 हेक्टेयर भूमि आमोद- प्रमोद उपयोग हेतु विकसित हुई है, जो कि कुल विकसित क्षेत्र का 0.39 प्रतिशत है ।
2.3.8 यातायात एवं परिवहन
पीथमपुर निवेश क्षेत्र में 346.42 हेक्टेयर भूमि यातायात एवं परिवहन उपयोग हेतु विकसित हुई है , जो कि कुल विकसित क्षेत्र का 16.36 प्रतिशत है ।
2.4 आवास
आवास मानव की मूलभूत आवश्यकता है , मानव बसाहट में आवास निर्माण एक निरंतर प्रक्रिया है , किन्तु कभी - कभी ही यह जनसंख्या वृद्धि तथा आवश्यकता के अनुरुप गतिमान नहीं रह पाती है परिणाम स्वरुप आवास में कमी , अतिसंकुलता , झुग्गी- झोपड़ी एवं गंदी बस्तियों का विकास होना है , किसी भी नगर की सीमा में विद्यमान भूमि उपयोगों में आवासीय उपयोग के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र होता है, जिसके अनुरुप ही नगर का स्वरुप निर्धारित होता है और अंततः नगर के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन को प्रभावित करता है, नगर में आवासीय क्षेत्रों का स्तर एवं भवनों की संख्या , निवास की परिस्थितियां , नगर में स्थित आवासों की स्थिति, आवास के प्रकार एवं सेवा- सुविधाओं की उपलब्धता के साथ- साथ आवासीय क्षेत्रों का कार्य केन्द्रों से सह- संबंध तथा उनसे उपलब्ध होने वाले पर्यावरण पर नगरवासियों का जीवन निर्भर करता है । इसलिए आवासीय क्षेत्र में स्थित निवास ईकाईयों का वर्तमान परिस्थितियों के अंतर्गत अधिवासी दर, आवासीय घनत्व एवं भवनों की दशा , आवासों की कमी आदि महत्वपूर्ण पहलुओं का अध्ययन किया जाता है ।
2.4.1 आवासीय घनत्व
पीथमपुर नगर कोई पुराना स्थापित नगर / ऐतिहासिक नगर नहीं है । वर्ष 1983-84 में औद्योगिक विकास केन्द्र , पीथमपुर की स्थापना के प्रस्ताव के पश्चात् औद्योगिक विकास के दबाव के मान से आवश्यकतानुसार धीरे- धीरे मार्ग के दोनों ओर आवासीय क्षेत्र विकसित हुआ है, जो कि निरंतर रुप से बढ़ रहा है । पीथमपुर निवेश क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य आवासीय क्षेत्र पीथमपुर नगर पालिका क्षेत्र एवं बेटमाखास नगर पंचायत क्षेत्र की सीमा के अंतर्गत ही स्थित है ।
पीथमपुर नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत कुल आवासीय भूमि 172.23 हेक्टेयर क्षेत्र आवासीय उपयोग के अंतर्गत आता है । 6253
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
2035
पीथमपुर विकास योजना|
पीथमपुर : निवेश क्षेत्र में सम्मिलित क्षेत्र का वार्ड वार आवासीय घनत्व
वार्ड का नाम
वार्ड क्र
सारणी 2- सा-3
जनसंख्या 2011
आवासीय क्षेत्र (हेक्टेयर में )
आवासीय घनत्व (व्यक्ति प्रति हेक्टेयर)
निवेश क्षेत्र में
सम्मिलित वार्ड
का क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
3
2
1
654.81
गवला**
1
0.00 2
पुरानी धन्नड़*
0.00
नई धन्नड*
3
35.70
वीर सावरकर **
4
388.41
भोंडिया
5
20.34 6
बी हाउसिंग **
12.37
जवाहर
7
6.23
छत्रछाया
8
27.25
इंडस
9
22.95
गांधी**
10
16.50
सरदार पटेल **
11
भगतसिंग **
10.04 12
7.69 13 लालबहादुर शास्त्री **
5.88
विकास भवन **
14
26.28
लक्ष्मीबाई
15
10.60
बजरंग नगर
16
179.68
जय नगर
17
255.85
अकोलिया* *
18
13.62
बरदरी **
19
603.50 20
खेड़ा जामोदी**
157.04 21
कुटी**
317.37 22 अब्दुल कलाम आजाद **
38.37
मोती नगर **
23
23.40
बस स्टैण्ड
24
552.35 25
सुभाषचंद्र बोस
331.69 26
जूनी सागौर**
0.00 27
नई बगदून*
2.19 28
पुरानी बगदून**
2.75 29
नया मण्डलावदा **
0.00 30
इण्डोरामा *
92.21 31 पुराना मण्डलावदा **
3815.07
योग
स्त्रोत :- नगर पालिका , पीथमपुर
6
4
5
295
2780
9.42
0
6388
0.00
0
3507
0.00
3300
1749
0.53
154
3183
20.65
353
4274
12.12
725
4539
6.26
5507
12170
2.21
324
2813
8.67
966
3816
3.95
298
1717
5.77
1879
5562
2.96
1675
2412
1.44
47349
16572
0.35
538
3538
6.58
1222
2139
1.75
2205
1119
1.97
112
2269
20.21
594
5217
8.79
98
2658
27.21
692
4761
6.88
1483
3440
2.32
384
891
2.32
287
1382
4.82
390
1389
3.56
303
3483
11.49
0
6663
0.00
0
0.00
5380
0
4597
0.00
0
2740
0.00
0
1966
0.00
733
126200
172.23
D1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
[ भाग 1 6254
2035
पीथमपुर विकास योजना
* पूर्ण रुप से एम.पी.आई.डी.सी. क्षेत्र में सम्मिलित ।
नोट :-
** आंशिक रुप से एम.पी.आई.डी.सी. क्षेत्र में सम्मिलित ।
उपरोक्त सारणी से यह ज्ञात होता है कि, पीथमपुर नगर की औसत आवासीय घनत्व 733 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर है । वर्तमान में वार्ड क्रमांक 14 की आवासीय घनत्व सर्वाधिक 47349 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर तथा वार्ड क्रमांक 20 का आवासीय घनत्व सबसे कम 98 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर है । उक्त सारणी में वर्णित वार्ड वार घनत्व से यह भी स्पष्ट होता है कि, नगर में पुरानी बस्ती क्षेत्र में आवासीय घनत्व, अधिकतम पाया गया है , जबकि बाह्य क्षेत्र में कम है।
2.5 गंदी बस्तियां
जिन आवासीय क्षेत्रों में अधिक सघनता , कच्चे मकान , संकीर्ण गलीनुमा मार्ग, अस्वास्थ्यप्रद पर्यावरण तथा मूलभूत सेवाओं का अभाव है, उन क्षेत्रों को गंदी बस्ती क्षेत्र कहां जाता है । इन बस्तियों में उपयुक्त पर्यावरण का अभाव होने के साथ ही मकानों की दशा दयनीय है । नगर पालिका से प्राप्त जानकारी अनुसार पीथमपुर नगर में गैर अधिसूचित गंदी बस्तियों की संख्या 12 है । गंदी बस्तियों के पर्यावरण सुधार हेतु आवश्यक है कि, इनके विकास निर्मूलन एवं पुनर्स्थापना हेतु एकीकृत कार्यक्रम की आवश्यक है । इस हेतु निम्नानुसार प्रयास किया जाना प्रस्तावित है:-
पारिवारिक आवश्यकताओं के अनुरुप आवासीय क्षेत्र का प्रावधान ।
पानी, विद्युत एवं निस्तार जैसे जन उपयोगी सुविधाओं की सुगमता तथा वहन करने योग्य अन्तर एवं आंतरिक आवागमन का प्रावधान ।
सामाजिक सुविधायें जैसे शिक्षा , स्वास्थ्य, आमोद - प्रमोद आदि का प्रावधान । यातायात के साधन एवं सुविधायें, जो कार्य केन्द्रों, शिक्षा एवं अन्य सुविधाओं से उचित ढंग से संबद्ध हो, की उपलब्धता ।
भवन निर्माण संबंधी परिक्षेत्रिक नियमों का निर्धारण एवं उनका पालन । आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग हेतु आरक्षित भूमि का निश्चित समय - सीमा में उसी वर्ग के लिए विकास ।
गंदी बस्ती क्षेत्र में पर्यावरण सुधार हेतु सार्वजनिक सुविधाओं का विकास । जिन गंदी बस्ती क्षेत्रों को वर्तमान स्थान पर पर्यावरण सुधार कर रखा जाना संभव नहीं हो , उनको स्थानान्तरित कर नवीन स्थल पर पुनर्स्थापना करना । पीथमपुर के अंतर्गत अधिसूचित गंदी बस्ती की जानकारी सारणी क्रमांक 2- सा-4 में दी गई है : - 6255
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
2035 पीथमपुर विकास योजना
पीथमपुर: अधिसूचित गंदी बस्तियां
क्र वार्ड क्र
वार्ड का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
2
3 1
1
1013.73 1
217.24
2
2
3
3
250.03
53.50
9
4
233.45 5 13
157.85 6
14
414.27
18
7
333.80
26
8
407.08 9
28
178.67 10 29
109.14
30
11
206.41 12 31
3575.17 योग
स्त्रोत: - पीथमपुर नगर पालिका 2.6 आवासीय इकाईयों की कमी
सारणी 2- सा-4
जनसंख्या 2011 वार्ड के अंतर्गत स्थित गंदी बस्ती का नाम
5
4
4390
गवला
1887
पुरानी धन्नड़
2028
नई धन्नड़
1821
गांधी वार्ड
1859
विकास भवन (अकोलिया )
4859
लक्ष्मीबाई वार्ड
1915
खेड़ा
2578
जूनी सागौर
1990
अयोध्या बस्ती
2118
नया मण्डलावदा
2353
इण्डोरामा
2478
पुराना मण्डलावदा
30276
नगरीय क्षेत्रों में आवास घरों की कमी एक ज्वलन समस्या बन गई है । यह समस्या इसलिए निर्मित हुई है, कि नगरों की जनसंख्या जिस अनुपात में बढ़ती है, उस अनुपात में नये मकान नहीं बन पाते है । इस प्रकार वास्तविक आवश्यकता की तुलना में मकानों की कमी निरंतर बढ़ती जा रही है ।
जनगणना 2011 के अनुसार पीथमपुर नगर पालिका क्षेत्र की कुल जनसंख्या 126200 है तथा मकानों की संख्या 26783 है । इन आंकड़ों से ज्ञात होता है कि प्रति आवासीय मकान में 4.71 व्यक्ति निवासरत् है । वर्ष 2011 में कुल परिवारों की संख्या 31136 है अर्थात् परिवार का औसत आकार लगभग 4.05 है । 6256
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
पीथमपुर विकास योजना 2035
पीथमपुर : आवास कमी
विवरण क्र
2 1
1 वर्ष 2011 की जनसंख्या
2 वर्ष 2011 में परिवार संख्या
सारणी 2- सा-5
संख्या
3
126200
31136
26783 3 जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार उपलब्ध आवासीय ईकाईयां
4 2011 तक शेष पूर्ति
अनुपयुक्त आवास
5
कच्चे एवं जर्जर मकान 26783 का पुनर्निर्माण का 5 प्रतिशत
4353
1340
5693
कुल आवासीय ईकाईयों की कमी
स्त्रोत : - नगर तथा ग्राम निवेश विभाग 2.7 जनसांख्यिकी एवं सामाजिक आर्थिक विश्लेषण
जनसंख्या विश्लेषण 2.7.1
जनसंख्या विश्लेषण का विवरण सारणी क्रमांक 2 - सा-6 में दर्शाया गया है ।
पीथमपुर : संभाग में जनसंख्या विवरण एवं लिंग अनुपात (जिला वार)
जिला एवं तहसील
सारणी 2- सा-6
लिंगानुपात
कुल जनसंख्या 2011
क्र
3
2
1
2185793
धार जिला
1
3276697 2
इन्दौर जिला
1986864 3
उज्जैन जिला
1455069
रतलाम जिला
4
1563715 5
देवास जिला
126200 6 पीथमपुर शहर
स्त्रोत : - भारत की जनगणना 2011 महिला
पुरुष
6
4
5
1073068
964
1112725
928
1577070
1699627
955
970575
1016289
716828
971
738241
758356
942
805354
55950
70250
796
मध्यप्रदेश में कुल जनसंख्या 72626809 है , जिसमें पुरुष 37612306 एवं महिला 35014503 है तथा लिंगानुपात 931 है । 6257
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
2035
पीथमपुर विकास योजना उपरोक्त सारणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि, धार में लिंगानुपात 964 , मध्यप्रदेश राज्य के महिला एवं पुरुष लिंगानुपात 931 से अधिक है । उक्त चार जिलों में सबसे कम लिंगानुपात इन्दौर एवं सबसे अधिक रतलाम में है ।
पीथमपुर नगर
पीथमपुर नगर की जनसंख्या, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 126200 है, जो वर्ष 2001 में 68080 थी । अमृत योजना के मानकों के अनुसार वार्ड वार कुल जनसंख्या, शिशु जनसंख्या, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं साक्षर जनसंख्या की जानकारी सारणी क्रमांक 2 - सा -7 में दर्शायी गई है :-
मध्यप्रदेश राजपत्र, दि
दिनांक 2 अप्रैल 2021
[ भाग 1 6258
432
413
1427 4478
3603
693
555
F
1410
732
947
1349
16
1158
1525
607
2035
712 1366832
1571 2372 7215
772302
1486
1106
5563
803
M
1008
2073
1747
2909
15
1411
सारणी2-सा-7
Literates
1144
11693
2644
1799 1074
3799
2198
2518
1358
3483
9166
1615
3096
4434
14
T
2143
161
365
51 307
250
F
79
13
187
पीथमपुरविकासयोजना
440393
238210
75
9676
180 11188
1040846
78
459397
M
470
687625
305
315
12
STPop.
7674153521109696
855457398
341
856
622 172
448
833
199
T
1312
555
126
835
1886
458271
11
157
552
46
236
284
230
203
163
139 344
281
101
277
314 38
125
10 90
F
57
320 221 301 214 691
142 173 224
9
123
112 373
48
399
358
M
SCPop.
103
454 384
312
597
267
743
417
672 86
1243 8 202
224
585
654
T
284531295
176
329
204
1259
288 135
240
455
7
536 322 201 355
107
F
948
235
240
195
1474
148
116
369
6
576
317
222
229
459
380 1120
M
339
238
ChildPop.(0-6)
469
444 589305
423
605 283
661
735 2068
473
1112
914
5
698
2733
223
T
1009371
1960
1615
1300
1431
5180
652
2475
1677
1107
7189 4
774
F
1978
1285 1504
2633
1752
1130
1923
3087
2139
1065
2579
1305
9383
1513
3
3755
2296 6990
M
975
2003
1495
Population
पीथमपुर:वार्डवारकुलजनसंख्या,शिशुजनसंख्या,अनुसूचितजाति,अनुसूचितजनजातिएवंसाक्षरता
5562 16572
2412
4274
2139
3538
3816
2813
4539
1717
12170
1749
2 2780
3183
T
6388
3507
16
13
12
14 15
9
8
10
4
1
2 3
6 7
11
5
1
Ward 6259
मध्यप्रदेश राजपत्र ,
दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
32965
1186
408
597
394 363
1013
1764
331
849
1836 1036
818
513
974
420
F 16
696
52218
1473
2172
1835
1366 541 600
1336
388
2958
1529
706 809
2047
M
952
15
Literates
2070
1104
2848
3358
85183
2185
1770
963
2340 935
3883
1322
719
2565
14
T 1126
118
4722344 309
8020
9
7
16
201
13
F
पीथमपुरविकासयोजना2035
148
3866
360 388
8569
124102
22 45 145121
13
302811
294252
199
30170
525488
M 12
STPop.
104
520271249
266
52 266 704
22
697
546 226
38
400 200
16589 11
1113
1013
T
382
64
402 115
2
172
40
6243
152 453
96
60
518 69
151
144
10
F
130
484
474 83
6
7328
84 259
44
520
528
100
92
182 164
9
M
127
SCPop.
886 245
147
144 856
84
13571
431
8
196
1046
973 161
279
8 326 315
T
349 166
575
155
518
9867
241
44
220
321
367 251
99
103
181
F 7 203
199
340
414
546
588
193
115
11066
74 95
332
462 307
6
249
226
M
199
ChildPop.(0-6)
354
763 359
20933
1064
581
214
118
1163
829 558 198
5
653 469
429
T
898
2881
421
2021
55950
2373 951
621
676 1537
1599
2208
2564
4
1074380
1319
F 1038
1068
2576
1789
3782
70250
768
1946 3007
1841 706
470
2553
2653
M 3
1339
1195
1167
Population
1966
126200
5380
4597
2740
1382
891
3483
1389 6663
4761
2
3440
2269 2658
5217
T
2205
31
30
28 29
25
27
26
24
TOTAL
22
20 21
23
1
18 19
17
Ward
स्त्रोत:-भारतकीजनगणना2011 6260
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
[ भाग 1
PlanningArea
MPIDCA
Pithampur
12
PartlyinsideAKVIN
PartlyinsideAKVN
PITHAMPUR
Legend
7.5910.5
331.09PartlyinsideAKVTV
20.34Party
454
603.5
7.69PartlyinsideAKYN
17968FullyinsidePlanningAre
2.3WARDS
Waterbody
MunicipalAreaBoundary
VillageBoundary
PlanningAreaBoundary
RailwayLine
NationalHighway
MPIDCArea
StateHighway
OtherMajorRoad
lanaabdulkalam31737
Akoward
Chatchaya
Source:MunicipalCouncil,Pithampur
thondiaward
Jawaharward
Sardarpatel
Thedalamodiward
Bhagatsinghwand
Dhar
Labahadunharonward Visarbhavanward
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
Scale District-Dhar,Indore,
01.534.56
22-430N
2234N
22-2830N
TORAAU
TOINDORE
754508
TOINDORE
75450
MHOW
TO SENDHWA
ROTHAL
TODEPALPUR
75-340
753401
DIGTHAN
75-2830
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal
7528308
MANPUR
TONEEMUCH
188
TODHAR
NO .
22-3830 6261
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
2035
पीथमपुर विकास योजना
2.8 जनसंख्या लिंगानुपात एवं शिशु जनसंख्या लिंगानुपात
पीथमपुर नगर पालिका क्षेत्र में जनसंख्या लिंगानुपात एवं शिशु जनसंख्या लिंगानुपात की जानकारी सारणी क्रमांक 2 - सा-8 , 2 - सा-9 एवं मानचित्र क्रमांक 2.4 व 2.5 दर्शायी गई है :-
पीथमपुर : जनसंख्या लिंगानुपात
सारणी 2- सा-8
वार्ड वार जनसंख्या लिंगानुपात
(न्यूनतम 532 तथा अधिकतम 985 )
क्र श्रेणी
वार्ड क्रमांक
वार्डों की संख्या
4
3
2
1
1
<600
01
30
2 600-700
01
11
3 700-800
11
2, 3 , 4 , 7 , 8 , 10, 14 , 26 , 27 , 28 , 29
1 , 5 , 6, 9 , 12 , 13 , 15 , 16 , 17 , 18 , 21 , 22, 23 , 4 800-900
15
25, 31
5
03
>950
19 , 20, 24
स्त्रोत : - भारत की जनगणना 2011
पीथमपुर : शिशु जनसंख्या लिंगानुपात
सारणी 2- सा-9 वार्ड वार शिशु जनसंख्या लिंगानुपात (न्यूनतम 595 तथा अधिकतम 1084)
वार्ड क्रमांक
वार्डों की संख्या
क्र श्रेणी
4
3
1
2
1
<800
4
21, 23 , 26 , 30
2
10
800-900
7, 8, 13 , 14 , 17 , 20 , 22 , 25 , 29 , 31
15
3 900-1000
1, 2, 3, 4, 5 , 6 , 10, 11 , 12 , 15 , 16, 18, 19 , 27, 28
2
4
>1000
9, 24
स्त्रोत: - भारत की जनगणना 2011 6262
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
2.9 शिशु जनसंख्या
[ भाग 1
2035
पीथमपुर विकास योजना
पीथमपुर नगर पालिका क्षेत्र में शिशु जनसंख्या प्रतिशत की जानकारी सारणी क्रमांक 2 - सा-10 एवं मानचित्र क्रमांक 2.6 में दी गई है:-
पीथमपुर: शिशु जनसंख्या
सारणी 2- सा -10
वार्ड वार शिशु जनसंख्या (0-6)
(न्यूनतम 12.5 तथा अधिकतम 20)
वार्डों की संख्या
प्रतिशत
क्र
3
2
1
03 1 <13
03 2 13-15
14 3 15-17
09 4 17-19
5
02
>19
स्त्रोत:- भारत की जनगणना 2011 वार्ड क्रमांक
4
4, 19, 30
5, 23, 24
7, 8 , 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 22, 25 , 26 , 29 1, 2, 3 , , 6, 13, 16, 20, 21, 27, 31
17, 28
2.10 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या
पीथमपुर नगर पालिका क्षेत्र में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या सारणी क्रमांक 2- सा-11 एवं मानचित्र क्रमांक 2.7 में दर्शायी गई है:-
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या
वार्डों की संख्या क्र प्रतिशत
3
2
1
02 1 <10
11 2 10-20
3 20-30
06
07 4 30-40
02 5 40-50
02 6 50-60
>60
01 7
स्त्रोत:- भारत की जनगणना 2011
सारणी 2- सा-11
वार्ड वार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या (न्यूनतम 03 तथा अधिकतम 61 )
वार्ड क्रमांक
4
24, 25
2, 4, 5, 7, 8, 14, 22 , 26, 27, 30 , 31
6, 10, 12, 19, 23 , 28
3, 9, 11 , 15 , 18 , 21 , 29
16, 20
1, 13
17
160 6263
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
PlanningArea
MPIDCArea
Pithampur
Km
PITHAMPUR
Indore
Low
Legend High
Waterbody
PlanningAreaBoundary
Source:CensusofIndia,2011
VillageBoundary
RailwayLine
NationalHighway
601-700
901-986
801-900
701-800
MPIDCArea
StateHighway
OtherMajorRoad
2.4WARDWISESEXRATIO
<600
Dhar
34.567.5910.512
SexRatio(Femalesper1000Male)
---MunicipalAreaBoundary
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
1.5
District-Dhar,Indore
22-2830
220
22:40
TORAAU
TOINDORE
75-450E
TOINDORE
MHOW
TO SENDHWA
TODEPALPie
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal 752830
TOMANPUR
TONEEMUCH
141
TODHAR
NOSPE 6264
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
[ भाग 1
PlanningArea
MPIDCArea
Pithampur
PITHAMPUR
Legend
High
Waterbody
Source:CensusofIndia,2011
PlanningAreaBoundary
RailwayLine
951-1954 751-850 NationalHighway
MPIDCArea
StateHighway
851-950 651-750
4.567.5910.512 Km
OtherMajorRoad
<650 Low
Dhar
3
2.5WARDWISECHILDSEXRATIO
+VillageBoundary
---MunicipalAreaBoundary
ChildSexRatio(Femalesper1000Male)
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
1.5
Scale District-Dhar,Indore
222830
22240
22-30/30
22430N
RAAU
TOINDORE
75450°E
TOINDORE
75450
MHOW
75330
TO SENDHWA
BLUEPUR
GOTHALA
TODEPALPUR
DIGTHAN
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal
75-230
TO MANPUR
TONEEMUCH
TODHAR 6265
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग ग 1 ]
PlanningArea
MPIDCArea
Pithampur
PITHAMPUR
Indore
Legend
Low
High
Waterbody
Source:CensusofIndia,2011
PlanningAreaBoundary
RailwayLine
NationalHighway
MPIDCArea
VillageBoundary
StateHighway
61-332
OtherMajorRoad
16-30
31-60 6-15
<5
ChildPopulation0-6(Percent)
Dhar
3 4.567.5910.512m
---MunicipalAreaBoundary
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal 2.6WARDWISECHILDPOPULATION(0-6)
Scale District-Dhar,Indore
0 1.5
22340
TORAAU
TOINDORE
75450
75450
MHOW
7530308
TO SENDHWA
BLUEPUR
TODEPALPUR
75-3408
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal 75/2530E
76-28301
TO MANPUR
TONEEMUCH
TODHAR
NO .
6266
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
[ भाग 1
PlanningArea
MPIDCArea
Pithampur
910.512 Km
PITHAMPUR
Indore
Low
Legend
High
Waterbody
Source:CensusofIndia,2011
PlanningAreaBoundary
RailwayLine
NationalHighway
VillageBoundary
MPIDCArea
StateHighway
OtherMajorRoad
11-20
21-30
31-40
41-61
<10
SC/STPopulation(Percent)
Dhar
34.567.5
2.7WARDWISESC/STPOPULATION
----MunicipalAreaBoundary
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
1.5
District-Dhar,Indore
22-2830
22-3/30N
22430
RAAU
TOINDORE
75450
TOINDORE
MHOW
30€
752930
TO SENDHWA
MOTHA
TODEPALPUR
75-3408
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal
TO MANPUR
TONEEMUCH
191
TO
ALOR97.77 6267
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
2035
पीथमपुर विकास योजना
2.11 साक्षरता
पीथमपुर नगर पालिका क्षेत्र में साक्षरता दर क्रमशः 67.50 एवं प्रतिशत है । साक्षरता जनसंख्या सारणी क्रमांक 2 - सा -12 एवं मानचित्र क्रमांक 2.8 में दर्शायी गई है:-
पीथमपुर : साक्षरता प्रतिशत
सारणी 2- सा -12
वार्ड वार साक्षरता
(न्यूनतम 34 तथा अधिकतम 83 )
वार्ड क्रमांक
वार्डों की संख्या
क्र प्रतिशत
4
3
1
2
02
13, 20
<50
1
06
2 50-60
1, 16, 17 , 18 , 21 , 23
13
3 60-70
2, 3 , 9 , 10 , 11 , 12, 15 , 22 , 24, 25 , 26, 28, 29 70-80
4
08
4, 6, 7, 8 , 14, 19, 27, 30
5
02
5, 23
>80
स्त्रोत:- भारत की जनगणना 2011
2.12 कार्यशील जनसंख्या
पीथमपुर नगर पालिका क्षेत्र में कार्यशील जनसंख्या की सारणी क्रमांक 2 - सा-13 एवं मानचित्र क्रमांक 2.9 में दर्शायी गई है :-
पीथमपुर : कार्यशील जनसंख्या (सहभागिता)
सारणी 2- सा-13
वार्ड वार कार्य सहभागिता
(न्यूनतम 19 तथा अधिकतम 56 )
वार्ड क्रमांक
क्र
वार्डों की संख्या
प्रतिशत
4
3
2
1
<30
5
1
20, 22 , 23 , 24 , 25
7
30-34
2
4, 6, 10 , 18 , 21 , 26, 31
10
34-38
3
5, 7, 8, 12 , 13, 14, 17, 27, 28 , 29
6
38-42
4
1, 2, 3 , 9 , 15 , 16
3
>42
5
11, 19, 30
स्त्रोत: - भारत की जनगणना 2011 6268
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
[ भाग 1
पीथमपुर विकास योजना 2035 2.13 नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता
नगरीय भूमि उपयोग के उपयुक्तता मानचित्र तैयार करने की प्रक्रिया में यह निर्धारित करना आवश्यक होता है कि, कौनसी भूमि का विकास किया जाये एवं कैसे किया जाये । इस कारण भूमि उपयोग के उपयुक्तता मानचित्र तैयार करने की प्रक्रिया में प्राकृतिक विशेषतायें , नैसर्गिक अवरोध एवं सामाजिक व आर्थिक समानतायें महत्वपूर्ण है । मूलतः इस प्रक्रिया में भूमि की धारण क्षमता के अंतर्गत , भूमि उपयोग उपयुक्तता एवं भूमि मूल्य सम्मिलित है। भूमि का मूल्य प्रमुखतः निम्न तीन आधारों पर निर्भर होना चाहिए :-
(1 ) भूमि का बाजार मूल्य, जो पूर्ण विक्रय के आधार पर होता है ।
(2) प्राकृतिक संरचना के गुणात्मक मूल्यांकन पर ।
(3) संस्पर्शी क्षेत्र का भूमि मूल्य ।
भूमि मूल्य एवं भूमि उपयुक्तता के संयुक्त मानचित्र , के आधार पर सामाजिक एवं आर्थिक मूल्य के संदर्भ में वैकल्पिक विकास योजना प्रस्ताव तैयार कर सकते है । निवेश क्षेत्र में नगरीय विकास हेतु उपयुक्त भूमि का निर्धारण महत्वपूर्ण है एवं इसी आधार पर विकास योजना प्रस्ताव तैयार किये जाते है । भूमि की उपयुक्तता न सिर्फ प्राकृतिक विशेषता पर निर्भर है , अपितु आर्थिक पहलू भी महत्वपूर्ण है । उक्त दोनों मापदण्डों का परिणाम उपयुक्तता श्रेणी का निर्धारण करना एवं भूमि का नियोजित विकास करना है । यदि भूमि पर आर्थिक दबाव रहा , उस दशा में उक्त भूमि जो उपयुक्तता के आधार पर ग्राह्य नहीं है, का विकास होगा । यह स्पष्ट है कि, मापदण्ड़ों की श्रेणीयां अधिक होगी, जो बाजार के संदर्भ से प्रभावित होती है । अतः उपरोक्त संदर्भ में उपयोगिता विश्लेषण प्रक्रिया जो इस रिपोर्ट में उल्लेखित है, वरीयता के आधार पर नगरीय भूमि उपयोग हेतु निर्धारण की दृष्टि से देखा गया है । इस अध्ययन में, बहु प्रणाली आधारित अध्ययन (स्थल सर्वेक्षण, स्थल की वास्तविकता, पुराने मानचित्र एवं सुदूर संवेदन तकनीकी मानचित्र) का उपयोग किया गया है, जिसके परिणामस्वरुप भूमि उपयुक्तता विश्लेषण संभव हुआ । पीथमपुर नगर के संदर्भ में Composite Land Suitability Analysis हेतु अपनाई गई प्रक्रिया को अध्याय 3 में दर्शाया गया है । इस विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि, कौन सी भूमि भवन निर्माण हेतु उपयुक्त है एवं किस भूमि को हरित क्षेत्र के रुप में संरक्षित रखना है । भूमि उपयुक्तता निर्धारण करने हेतु निम्नलिखित घटकों पर विचार किया गया है:-
1. वर्तमान भूमि उपयोग
2. जियोमार्फोलॉजी
3. मिट्टी का प्रकार
196
4. ढलान का प्रतिशत
5. जलाशय 6269
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
PlanningArea
Pithampur
MPIDCArea
Km
PITHAMPUR
Low
Legend High
Ind
67.5910.512
LITERACY(Percent)
Waterbody
Source:CensusofIndia,2011
PlanningAreaBoundary
VillageBoundary
RailwayLine
NationalHighway
MPIDCArea
OtherMajorRoad
StateHighway
56-60
76-84
66-75
61-65
2.8WARDWISELITERACY
<55
Dhar
34.5
----MunicipalAreaBoundary
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
1.5
District-Dhar,Indore
22-340
22-2630N
223/30
22450N
TOINDORE
75450
TOINDORE
754508
MHOW
75-5030
TO SENDHWA
BLUEPUR
BOTHALA
TODEPALPUR
753408
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal
752830E
TO MANPUR
TONEEMUCH
192
TODHAR
NAS .
47.77 6270
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
[ भाग 1
PlanningArea
MPIDCArea
Pithampur
Km
12
Indore,
PITHAMPUR
Low
Legend High
Waterbody
1251-2050
3051-6432
2051-3050
Source:CensusofIndia,2011
PlanningAreaBoundary
651-1250
RailwayLine
NationalHighway
MPIDCArea
VillageBoundary
StateHighway
OtherMajorRoad
<650
Dhar
WorkParticipationRate(Percent)
2.9WARDWISEWORKPARTICIPATION
----MunicipalAreaBoundary
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
1.534.567.5910.5
Scale District-Dhar,Indore
0
22-28304
2234
223/3/
22450
INDORE
RAAU
754506
TOINDORE
MHOW
7539302
TO SENDHWA
JEPUR
TODEPALPUR
753408
STHAN
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal 752820
MANPUR
TONEEMUCH
198
TODHAK 6271
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
A
PlanningArea
Pithampur
MPIDCArea
PITHAMPUR
Legend
High
Waterbody
Source:CensusofIndia,2011
PlanningAreaBoundary
Pithamput
376-1955
176-375
RailwayLine
MPIDCArea
76-175 NationalHighway
VillageBoundary
25-75
OtherMajorRoad
StateHighway
<25 Low
Dhar
PopulationDensity(PersonperHectare)
---MunicipalAreaBoundary
2.10WARDWISEPOPULATIONDENSITY
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
1.534.567.5910.512 Km
Scale District-Dhar,Indore
222830
22340
22450N
RAAU
TOINDORE
TOINDORE
75*450
75450E
MHOW
TO SENDHWA
BUEPUR
ROTHALA
TODEPALPUR,
SEJANI
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal
TOMANPUR
TONEEMUCHI'lisAD
199
ODHAR TO
NAS .
6272
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
[ भाग 1
2035
पीथमपुर विकास योजना
6. ग्राउण्ड वॉटर प्रोस्पेक्ट
7. मार्ग संरचना
8. भूमि का मूल्य (वार्ड अनुसार)
उपरोक्त घटकों के मूल्यांकन के माध्यम से नगर विकास हेतु भूमि के संदर्भ में उपयोग सीमा निर्धारित होती है । भूमि उपयोग सीमा की अवधारणा भूमि के गुणात्मक मूल्यांकन से है । अगर ढलान अधिक है , तो यह स्पष्ट है कि, अधिक ढलान वाले क्षेत्र को विकसित करने हेतु व्यापक स्त्रोत (पैसा, जनशक्ति , सामग्री) आवश्यक होंगे । अतः उक्त भूमि समतल भूमि से कम उपयोगी होगी । उक्त अवधारणा सभी घटकों के संदर्भ में प्रभावी है । उपरोक्त सभी घटकों के प्राकृतिक विचारणीय बिन्दु को नगर विकास हेतु उपयुक्त भूमि के विश्लेषण तथा पर्यावरण के विश्लेषण में शामिल किया गया है । इन घटकों से जानकारी का विश्लेषण कर, भौगोलिक सूचना प्रणाली से समन्वय कर संकेतक प्राप्त किये गये है ।
2.13.1 वर्तमान भूमि उपयोग
पीथमपुर निवेश क्षेत्र का भूमि उपयोग मानचित्र नगर में निर्मित ईकाईयों एवं रिक्त भूमि के वर्तमान उपयोग पर आधारित है । सारणी क्रमांक 2 - सा-2 में उल्लेखित वर्गीकरण प्रणाली के आधार पर डिजिटल विश्लेषण एवं स्थल सत्यापन करने के पश्चात् निवेश क्षेत्र का भूमि उपयोग मानचित्र तैयार किया गया है ।
2.13.2 भू- संरचना विज्ञान (जियोमॉर्फोलॉजिकल ) उपखण्ड
पीथमपुर निवेश क्षेत्र को भू- आकृति की दृष्टि से तीन भागों में विभाजित किया गया है । निवेश क्षेत्र का अधिकांश भाग पेडीप्लेन क्षेत्र में आता है । निवेश क्षेत्र से होकर चम्बल एवं गंभीर नदी गुजरती है । नगर के मध्य से छोटे - बड़े नालों से नगर का प्रदूषित जल - मल निकास होता है । यह भाग भू- आकृति की दृष्टि से पेडीमेन्ट क्षेत्र में आता है । जिसकी जानकारी सारणी क्रमांक 2- सा-14 एवं मानचित्र क्रमांक 2.11 में दर्शायी गई हैः- 6273
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
पीथमपुर विकास योजना 2035
पीथमपुर : जियोमार्फोलॉजिकल उपखण्ड एवं क्षेत्रफल
जियोमार्फीलॉजिकल विशेषतायें
क्र
2 1
Pediment 1
2
Pediplain
Strori - Low Dissected Lower Plateau
3
4
Scarp
Water Bodies 5
कुल स्त्रोत : - जी.आई.एस. सर्वेक्षण
2.13.3 मिट्टी की जानकारी
सारणी 2- सा-14
क्षेत्रफल (प्रतिशत में) क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
4
3
7.44 1822.22
84.25 20640.01
5.06 1239.76
0.52 127.55
2.74
670.22
100.00 24499.76
भारतीय मृदा एवं भूमि उपयोग सर्वेक्षण संस्थान से प्राप्त मिट्टी की जानकारी एवं MPCST भोपाल द्वारा अध्ययन के आधार पर प्रत्येक प्रकार की मिट्टी को विभाजित किया गया है । इससे मिट्टी की संरचना संबंधी मानचित्र तैयार किया गया है , जिसकी जानकारी सारणी क्रमांक 2- सा-15 एवं मानचित्र क्रमांक 2.12 में दर्शायी गई है:-
पीथमपुर : मिट्टी की संरचना के विभिन्न प्रकार
सारणी 2- सा-15
क्षेत्रफल (प्रतिशत में )
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
क्र मिट्टी की संरचना
2
1
4
3
15.49
3795.09
1
Clayey
2
Clayey Skeletal
0.98
240.12
63.80
15630.63
Fine
3
10.33
2530.23
4
FineLoamy
5.49
1344.34
5
Loamy
6
Loamy Skeletal
Water Bodies
7
1.18
289.13
2.74
670.22
100.00
24499.76
कुल
स्त्रोत:- भारतीय मृदा एवं भूमि उपयोग सर्वेक्षण संस्थान मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
[ भाग 1 6274
PlanningArea
Pithampur
MPIDCArea
PITHAMPUR
Indore
Legend
Waterbody
Pediplain
Pediment
Pahampur
PlanningAreaBoundary
NationalHighway
RailwayLine
BuiltupArea
MPIDCArea
2.11GEOMORPHOLOGY
Dhar
Road
Scarp
Strori-LowDissectedLowerPlateau
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
1.534.567.5910.512 Km
MappingProjectNRSC,ISRO-2016 Source:NationalGeomorphologicalMappingPro
Scale District-Dhar,Indore
222830
22340N
22450N
RAAU
TOINDORE
TOINDORE
TOMHOW
TO SENDHWA
TODEPALPUR
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal 752830
75-282018
TO MANPUR
TONEEMUCH
202
TODHAR
22'450'N
NO .
6275
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
PlanningArea
Pithampur
MPIDCArea
Km
10.512
PITHAMPUR
Legend
67.59
LoamySkeletal
ClayeySkeletal
2.12SOILTEXTURE
FineLoamy
Waterbody
PlanningAreaBoundary
RailwayLine
BuiltupArea
NationalHighway
MPIDCArea
Laomy
Dhar
Clayey
StateHighway
4.5
Fine Road
Source:SoilandLanduseSurveyofIndia SoilTexture
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
1.53
District-Dhar,Indore
22-340
22450
TOINDORE
TORAAU
TOINDORE
TOMHOW
TO SENDHWA
TODEPALPUR
75-340
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal 752850
MANPUR
TONEEMUCH
203
TOD
NOcc.
NAZZ 6276
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
[ भाग 1
पीथमपुर विकास योजना 2035 2.13.4 चट्टानों की रचना (लिथोलॉजी)
पीथमपुर : चट्टानों की रचना (लिथोलॉजी)
सारणी 2- सा-16
श्रेणी
क्र
क्षेत्रफल (प्रतिशत में )
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
3
4 1
2
1
11242.01
45.89 Bargonda Formation Malwa Group : 11 Flows
20.78
5090.94
2 Indore Formation Malwa Group : 8 Flows
Kankaria Pirukhedi Formation Malwa
8166.81
33.33 3
Group : 6 Flows
100.00
24499.76
कुल
स्त्रोत : - भारतीय मृदा एवं भूमि उपयोग सर्वेक्षण संस्थान
2.13.4 चट्टानों के प्रकार ( लिथोलॉजी)
पीथमपुर : चट्टानों के प्रकार (लिथोलॉजी)
सारणी 2- सा -17 क्र
श्रेणी
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
क्षेत्रफल (प्रतिशत में)
3
4
1
2
100.00 1
24499.76
DeccanTrap
100.00
24499.76
कुल
स्त्रोत : - भारतीय मृदा एवं भूमि उपयोग सर्वेक्षण संस्थान
2.13.5 ढलान
निवेश क्षेत्र में , प्राकृतिक संरचना के अंतर्गत ढलान के विशिष्ट पहलूओं का अध्ययन, भूमि उपयुक्तता निर्धारण करने में महत्वपूर्ण है । ऊँचाई के आधार पर निर्धारित ढलान की विशेषतायें दर्शाने वाला मानचित्र Carto- DEM के आधार पर तैयार किया गया है , जिसकी जानकारी सारणी क्रमांक 2 - सा-18 एवं मानचित्र क्रमांक 2.14 में दर्शायी गई है:-
6277
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
2035
पीथमपुर विकास योजना
पीथमपुर : ढलान के विभिन्न श्रेणी के अंतर्गत क्षेत्रफल
सारणी 2- सा-18
प्रतिशत ढलान
क्र
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
4
3
2
1
68.29
16731.89
<1%
1
7.09
1737.83
2
1-3%
7.65
1873.26
3
3-5 %
15.04
3684.41
5-10 %
4
1.93
472.37
5
>10 %
100.00
24499.76
कुल
स्त्रोत : - Carto-DEM & Map IT
2.13.6 बाढ़ आपदा
पीथमपुर मालवा के पठार पर स्थित है । नगर का प्राकृतिक ढलान सामान्यतः दक्षिण से उत्तर एवं उत्तर से पूर्व की ओर है । पीथमपुर निवेश क्षेत्र में चम्बल एवं गंभीर नदी का प्रवाह दक्षिण से उत्तर की ओर है । गंभीर नदी का प्रवाह , शिप्रा नदी में मिलता है । नगर के मध्य से गुजरने वाले छोटे एवं बड़े नाले, गंभीर नदी में मिलते है । इन्हीं नालों से नदी में समस्त जल - मल प्रवाह , गटर एवं नालियों का पानी तथा वर्षा जल का निकासी होती है । जिसके कारण वर्षा ऋतु में नगर के कई क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति निर्मित हो जाती है , जो कि नगर के लिए एक बड़ी समस्या है एवं जिसके स्थायी समाधान हेतु व्यवस्था किया जाना नितान्त आवश्यक है । चम्बल नदी से आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों का वर्षा जल प्रवाहित होकर जल निकास होता है । नगर का पश्चिम- दक्षिण से उत्तर- पूर्व की तरफ का क्षेत्र समतल है एवं पूर्व की दिशा में असमतल क्षेत्र (गहराई) वाला क्षेत्र होने से, नगर का विकास अवरुद्ध हुआ है ।
नगर का प्राकृतिक ढलान सामान्यतः दक्षिण से उत्तर एवं उत्तर से पूर्व की ओर होने से जल प्रदूषित करने वाले कोई भी उद्योग उत्तर दिशा में स्थापित किये जाना उचित नहीं है , क्योंकि इसके कारण आबादी क्षेत्र में प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होने की संभावना है ।
2.13.7 भूकम्प आपदा परिक्षेत्र
क्षेत्र के सूक्ष्म अध्ययन से भूकम्प (आपदा ) परिक्षेत्र का मानचित्र, जिसमें फाल्ट तथा छोटे मध्यम एवं वृहद् फ्रेक्चर परिक्षेत्र के आधार पर, मिट्टी की स्थिति, भूगर्भिक फाल्टस का अध्ययन एवं विश्लेषण किया गया है । उक्त आधार पर निवेश क्षेत्र का भूकम्प संभावना युक्त क्षेत्र का मानचित्र तैयार किया गया है । पीथमपुर भूकम्प तीव्रता की दृष्टि से झोन-III (निम्न श्रेणी- बहुत कम रिस्क वाला जोन ) में वर्गीकृत किया गया है । अतः उच्च तीव्रता के भूकम्प आने की संभावना इस क्षेत्र में कम है ।
205 6278
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
[ भाग 1
PlanningArea
Pithampur
Km
10.512
9
PITHAMPUR
Legend
2.13LITHOLOGY
Dhar
Waterbody
PlanningAreaBoundary
MPIDCArea
BargondaFormationMalwaGroup:11flows
KankariaPirukhediFormationMalwaGroup:6flows
RockFormation:DeccanTrap
NationalHighway
RailwayLine
BuiltupArea
IndoreFormationMalwaGroup:8flows
Road
34567.5
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
1.5
Source:DistrictResourceMap2001,&LimitedFieldSurvey
District-Dhar,Indore
22-28307
223930
22450N
TORAAU
TOINDORE
75-450°E
TOINDORE
TOMHOW
TO SENDHWA
TODEPALPUR
753402
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal
7528300
TO MANPUR
TONEEMUCH
206
TODHARA 6279
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
PlanningArea
Pithampur
MPIDCArea
Indore
PITHAMPUR
Legend
2.14SLOPE
67.5910.512 Km
Waterbody
PlanningAreaBoundary
NationalHighway
Dhar
RailwayLine
4.5
BuiltupArea
MPIDCArea
Source:CartoDEM,MAPIT -5
Road
5-10 1-3
<1 Low
>10 High
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
District-Dhar,Indore
Scale 01.53
22-2820N 22490N
22-3920
ORAAU
TOINDORE
TOINDORE
OMHOW
TO SENDHWA
TODEPALPUR
752830
75
TO MANPUR
20☐☐DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal
TONEEMUCH
TODHAR मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
6280
2.13.8 जल स्त्रोत बफर
[भाग 1 पीथमपुर विकास योजना 2035
पीथमपुर निवेश क्षेत्र से होकर चम्बल एवं गंभीर नदी प्रवाहित होती है । इन दोनों नदियों के तटीय क्षेत्र का सौंदर्याकरण किया जाना आवश्यक है । जल स्त्रोत बफर की जानकारी सारणी क्रमांक 2 - सा-19 एवं मानचित्र क्रमांक 2.18 में दर्शायी गई है :-
पीथमपुर : जल स्त्रोत बफर क्षेत्रफल
क्र
सारणी 2 - सा-19
क्षेत्रफल (प्रतिशत)
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
बफर (मीटर में )
2
1
3
4
39.15
1559.46
15
1
2
30
45
3
60
4
20.87
831.26
20.25
806.44
786.08
19.73
100.00
3983.24
योग
स्त्रोत:- भारतीय मृदा एवं भूमि उपयोग सर्वेक्षण संस्थान
2.13.9 भूमिगत जल संभावना
पीथमपुर निवेश क्षेत्र में अधिकांश भाग में भूमिगत जल की संभावना अच्छी है , जिसे सारणी क्रमांक 2- सा-20 तथा मानचित्र क्रमांक 2.19 में दर्शाया गया है :-
पीथमपुर : भूमिगत जल संभावना
श्रेणी
क्र
सारणी 2 - सा-20
क्षेत्रफल (प्रतिशत)
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
2
1
1 Good To Moderate
Moderate To Poor 2
Poor To Nill 3
4
Water Bodies
4
3
84.25
20640.01
3061.98
12.50
0.52
127.55
2.74
670.22
100.00
24499.76
कुल
स्त्रोत:- भारतीय मृदा एवं भूमि उपयोग सर्वेक्षण संस्थान 6281
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
पीथमपुर विकास योजना 2035 2.13.10 भूमि अवक्रमण
पीथमपुर निवेश क्षेत्र अंतर्गत कुछ क्षेत्रों में भूमि कटाव है , किन्तु अधिकांश भाग अवक्रमण से प्रभावित नहीं है, जिसे सारणी क्रमांक 2 - सा -21 तथा मानचित्र क्रमांक 2.20 में दर्शाया गया है:-
पीथमपुर : भूमि अवक्रमण
सारणी 2 - सा -21
श्रेणी
क्र
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
क्षेत्रफल ( प्रतिशत में )
4
3
2
1
231.45
0.94 1 Mining - Surface / Opencast Mines
2.84
695.84
Water Erosion - Gullies
2
18.01
4412.38
Water Erosion - Sheet - Moderate
3
स्त्रोत : - भारतीय मृदा एवं भूमि उपयोग सर्वेक्षण संस्थान
2.13.11 मार्ग संरचना
मार्ग संरचना निवेश क्षेत्र के अंतर्गत भावी विकास के क्षेत्रों को विकसित करने हेतु महत्वपूर्ण माध्यम है । नगरीय भूमि उपयुक्तता का विश्लेषण करने हेतु मार्गों के बफर जोन, मार्ग के दोनों ओर निर्धारित किए गये है, जिसकी जानकारी सारणी क्रमांक 2- सा-22 एवं मानचित्र क्रमांक 2.21 में दर्शायी गई है: -
पीथमपुर : मार्ग संरचना बफर क्षेत्रफल
सारणी 2 - सा-22
क्षेत्रफल (प्रतिशत) क्र
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
मार्ग बफर (मी. )
4
3
2
1
27.58
4809.39
100
1
23.72
4135.48
200
2
48.70
8490.52
3
500
100.00
17435.39
योग
स्त्रोत : - भारतीय मृदा एवं भूमि उपयोग सर्वेक्षण संस्थान 6282
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
[भाग 1
PlanningArea
Pithampur MPIDCArea
Km
PITHAMPUR
High
Legend
Indore
2.15DEM
Waterbody MunicipalAreaBoundary
PlanningAreaBoundary
RailwayLine
MPIDCArea
NationalHighway
Pithampur Dhar
Road
Source:CartoDEM,MAPIT
Low:452
High:579
34.567.5910.512
+VillageBoundary
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
Scale District-Dhar,Indore
01.5
22450N
22340N
22-2830N
TORAAU
TOINDORE
75-450
TOINDORE
TOMHOW
TO SENDHWA
TODEPALPUR
75-28308
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal
75-28308
TO MANPUR
TONEEMUCH
210
TODHAR
NOC 6283
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
PlanningArea
Pithampur
MPIDCArea
10.5 12
PITHAMPUR
Legend
2.16CONTOUR
Waterbody
PlanningAreaBoundary
NationalHighway
RailwayLine
MPIDCArea
Contour(460m-580m) Road
Dhar
Source:SruveyofIndiaToposheetandCartoDEM
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
1.534.5 67.59
District-Dhar,Indore
22FON
22-450N
222830
масле
TOINDORE
INDORE
75-450E
MHOW
TO SENDHWA
TODEPALPUR
753408
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal
752301
TO MANPUR
TONEEMUCH
211
TODHAR
223930 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
6284
[भाग 1
MadhyaPradesh
1.25
Zone(MSKVII)
Legend
Waterbodies
NationalHighways
DistrictBoundary
Forest
0.75
ZONE-IILowDamageRiskZone (MSKVIORLess)
MADHYAPRADESH
ZONE-IIIModerateDamageRisk
Rail
2.17EARTHQUAKEZONES
EARTHQUAKEZONES
Source:SeismotectonicAtlasofIndia,GSI,GOI
0.250.5
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
Scale India
N.005.42
NOCAG.92
251830N
23-3730N
82*360°E
814530 814530
3.005.00
3.06.09
791408 782330E
77"330"
784230
704220
PITHAMPUR
75-520
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal
3.01.2 74-110E
74110
212
NARIZ 6285
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
PlanningArea
Pithampur
MPIDCArea
Km
PITHAMPUR
Indore
Legend
Waterbody
PlanningAreaBoundary
RailwayLine
NationalHighway
MPIDCArea
BuiltupArea
StateHighway
VillageBoundary
OtherMajorRoad
Dhar
2.18WATERBODYBUFFER
60 45
15
30
Source:Worldview-IISatellitedata WaterbodyBuffer(DistanceinMeters)
----MunicipalAreaBoundary
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
1.534.567.5910.512
District-Dhar,Indore
22
22340N
22-30/30
222830
RAAU
TOINDORE
75-450°E
TOINDORE
TOMHOW
TO SENDHWA
TODEPALPUR
75-2830E
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal
7528308
TO MANPUR
TONEEMUCH
30
21388
TODHAR
Nasze
NOR .
NOC .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
6286
PlanningArea
Pithampur
Km
10.512
PITHAMPUR
Indore
Legend
Lineaments
Waterbody
ModeratetoPoor
PlanningAreaBoundary
NationalHighway
RailwayLine
BuiltupArea
MPIDCArea
GoodtoModerate
Road
PoortoNill
Dhar
GroundwaterProspects
2.19GROUNDWATERPROSPECTS
Source:ResourceSat-2,LISS-IV&IntegrationofLithology. GeomorphologyandHydrologyLayers.
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
1.5 34.567.59
Scale District-Dhar,Indore
22-30/30
22340N
22-2830N
TORAAU
TOINDORE
TOINDORE
TO MHOW
TO SENDHWA
TODEPALPUR
75340
75-2000
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal 75-2830
TO MANPUR
TONEEMUCH
214
TODHAR 6287
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
PlanningArea
Pithampur
MPIDCA
PITHAMPUR
Legend
Indore
Waterbody
PlanningAreaBoundary
RailwayLine
NationalHighway
BuiltupArea
MPIDCArea
Mining-Surface/opencastmines
Road
Watererosion-SheetModerate
Watererosion-Gullies
2.20LANDDEGRADATION
Dhar
Source:NationalLandDegradationMappingProject NRSC,ISRO-2018 LandDegradation
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
1.534.567.5910.512 Km
Scale District-Dhar,Indore
22:30
22-39/30/
RAAU
TOINDORE
TOINDORE
TOMHOW
753030
75-39308
TO SENDHWA
NH-52
TODEPALPUR
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal
752830
TO MANPUR
NB-47
TONEEMUCH
215
TODHAR
223030 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
6288
पीथमपुर विकास योजना 2035 2.13.12 भूमि मूल्य
महानिरीक्षक पंजीयन द्वारा प्रकाशित बाजार मूल्य मार्गदर्शिका से नगर पालिका 31 वार्ड के अंतर्गत भूमि मूल्य की जानकारी एकत्रित कर बाजार मूल्य के संबंध में वर्गीकृत जानकारी प्राप्त की गई । जिला पंजीयक पीथमपुर से, निवेश क्षेत्र के अंतर्गत रिहायशी क्षेत्र एवं व्यवसायिक क्षेत्र में भूमि के मूल्यों की श्रेणी को मानचित्र क्रमांक 2.23 में दर्शाया गया है ।
2.14 नगरीय भूमि उपयुक्तता विकल्प
निवेश क्षेत्र के अंतर्गत भूमि विकल्पों में प्रत्येक घटक का क्रम दूसरे घटक के परस्पर संबंधों पर निर्धारित किया गया है एवं नगरीयकरण के संबंध में निर्धारित उपयुक्तता विकल्प सारणी क्रमांक 2- सा-23 , 2 - सा-24 एवं 2 - सा 25 में दर्शाया गया है:-
6289
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
पीथमपुर विकास योजना 2035
Weighted Index For Composite Land Suitability [Model -1]
THEME S.NO.
सारणी 2- सा -23 CLASS
CLASS WEIGHT
THEME
WEIGHT
2
1
1
LANDUSE 2
3
1
GEOMORPHOLOGY 2
3
1
2
GROUND WATER PROSPECTS 3
1
2
3
SOIL TEXTURE 4
5
6
1
2
ROAD BUFFER 3
4
1
2
3
WATER BODIES BUFFER 4
5
1
2
SLOPE 3
4
5
1
2
LAND VALUE 3
4
5
4
5
3
9
Agriculture
9
Vacant Land
16
8
Wasteland
9
Pediplain
8
Pediment
16
8
Plateau
9
Good To Moderate
7
Moderate To Poor
14
3
PoorTo Nil
9
Fine
8
Clayey
7
FineLoamy
14
6
Loamy
5
Loamy Skeletal
4
Clayey Skeletal
9
100 M
8
200M
10
7
500m
6
>500 M
5
15 M
6
30m
7
45m
10
8
60M
9
>60 M
9
0-1%
8
1-3%
6
3-5 %
10
5
5-10 %
2
10-56 %
9
8500-9250
8
9250-10250
7
10250-15000
10
5
15000-15500
4
15500-16500 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
6290
[भाग 1
2035
पीथमपुर विकास योजना
Weighted Index For Composite Land Suitability [Model -2]
THEME
S.NO.
सारणी 2- सा-24 CLASS
CLASS WEIGHT
THEME
WEIGHT
2
1
1
LANDUSE 2
3
1
GEOMORPHOLOGY 2
3
1
2
GROUND WATER PROSPECTS 3
1
2
3
SOIL TEXTURE 4
5
6
1
2
ROAD BUFFER 3
4
1
2
WATER BODIES BUFFER 3
4
5
1
2
SLOPE
3
4
5
1
2
LAND VALUE 3
4
5
5
4
3
9
Agriculture
9
Vacant Land
18
8
Wasteland
9
Pediplain
8
Pediment
18
8
Plateau
9
Good To Moderate
7
Moderate To Poor
8
3
Poor To Nil
9
Fine
8
Clayey
7
FineLoamy
8
6
Loamy
5
Loamy Skeletal
4
Clayey Skeletal
9
100 M
8
200 M
10
7
500m
6
>500 M
5
15 M
6
30m
7
45m
18
8
60M
9
>60M
9
0-1 %
8
1-3%
6
3-5 %
10
5
5-10 %
2
10-56 %
9
8500-9250
8
9250-10250
7
10250-15000
10
5
15000-15500
4
15500-16500 6291
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
2035
पीथमपुर विकास योजना
Weighted Index For Composite Land Suitability [Model - 3 ]
THEME
S.NO.
सारणी 2- सा-25 CLASS
CLASS WEIGHT THEME WEIGHT
2
1
1
LANDUSE 2
3
1
GEOMORPHOLOGY 2
3
1
2
GROUND WATER PROSPECTS 3
1
2
3
SOIL TEXTURE 4
5
6
1
2
ROAD BUFFER 3
4
1
2
WATER BODIES BUFFER 3
4
5
1
2
SLOPE
3
4
5
1
2
LAND VALUE 3
4
5
4
5
3
9
Agriculture
9
Vacant Land
14
Wasteland
8
9
Pediplain
8
Pediment
12
8
Plateau
9
Good to Moderate
7
Moderate To Poor
10
3
Poor to Nil
9
Fine
8
Clayey
7
FineLoamy
10
6
Loamy
5
Loamy Skeletal
4
Clayey Skeletal
100 m
9
8
200 m
16
7
500m
6
>500 m
5
15 m
6
30m
7
45m
10
8
60m
9
>60 m
9
0-1 %
8
1-3%
6
10
3-5 %
5
5-10 %
2
10-56%
8500-9250
9
8
9250-10250
7
10250-15000
10
5
15000-15500
4
15500-16500 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
6292
2035
पीथमपुर विकास योजना
घटकों को नगरीय उपयुक्तता के आधार पर मूल्यांकन के बाद श्रेणी प्रदान की गई है, जो 8 मानचित्रों के एकीकरण परिणाम है । 8 मानचित्रों के संयुक्त परिणाम के कारण कई उपयुक्त पॉलीगन निर्मित हुए । उक्त पॉलीगन को संस्पर्शी पॉलीगन में विसर्जित किया गया, जिसका आधार स्थल संदर्भित स्थिति एवं न्यूनतम मानचित्र खण्ड (Minimum Mappable Unit ) है । एकजाई आकृति में संयुक्त भूमि उपयुक्तता श्रेणी है एवं प्रत्येक श्रेणी में सभी घटकों के चरित्र विद्यमान है , जो भूमि उपयुक्तता हेतु आवश्यक हैं । प्रत्येक श्रेणी की मूल्यांकन वरीयता उक्त घटक के महत्व के आधार पर एवं एक दूसरे से तुलना के आधार पर की गई है ।
संयुक्त उपयोगिता संकेतक (Composite Suitability Index ) की गणना 8 घटकों के मूल्यांकन को उनकी श्रेणी से गुणा कर प्राप्त किया है । सी.एस.आई. को 3 श्रेणी में विभाजित किया गया है । इस प्रक्रिया में प्रत्येक श्रेणी इस बात की सूचक है कि, सक्षमता की सीमा प्रत्येक वर्ग के संदर्भ में कितनी है, अर्थात् न्यूनतम या अधिकतम ।
सी.एस.आई. मूल्यांकन जितना अधिक होगा , उतना ही नगरीय विकास हेतु उच्च वरीयता का घोतक है , कम सी.एस.आई. मूल्यांकन का संदर्भ नगर विकास हेतु कम मूल्यांकन परंतु संरक्षण हेतु उच्च वरीयता होगी । अंततः संयुक्त श्रेणी के संयुक्त परिणाम हेतु नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता की चार श्रेणी में विभाजित है ।
Land Suitability Area [ Model - 1 ]
सारणी 2- सा-26
%
Area (Ha)
Suitability Class
3
2
1
3.89
953.03
Highly Suitable
9.52
2332.07
Moderately Suitable
63.24
15494.48
Less Suitable
23.35
5720.18
NotSuitable
100.00
24499.76
Total
Land Suitability Area [ Model - 2 ]
सारणी 2- सा-27
%
Area ( Ha)
Suitability Class
3
2
1
3.07
752.02
Highly Suitable
14.22
3483.11
Moderately Suitable
64.71
15854.49
Less Suitable
18.00
4410.14
Not Suitable
100.00
24499.76
Total 6293
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
पीथमपुर विकास योजना 2035
Land Suitability Area [ Model - 3]
सारणी 2 - सा-28
% Suitability Class
Area (Ha)
2
3 1
3.89
952.03
Highly Suitable
2242.07
9.15 Moderately Suitable
13085.41
53.41 Less Suitable
33.55
8220.26
Not Suitable
100.00
24499.76
Total
नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता हेतु [ Model - 1 ] , [ Model - 2 ] एवं [ Model -3] तैयार किये गये है, जिसकी जानकारी मानचित्र क्रमांक 2.24, 2.25 एवं 2.26 में दर्शायी गई है । भूमि उपयुक्तता के संदर्भ में [ Model - 2 ] का चयन अंतिम रुप से पीथमपुर विकास योजना तैयार करने हेतु किया गया है, क्योंकि इसका मुख्य आधार Highly Suitable तथा Moderately Suitable भूमि का प्रतिशत सबसे अधिक आता है ।
2.15 असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोग
नगर में कई गतिविधियां / भूमि उपयोग स्थान की कमी एवं आसपास के भूमि उपयोग से सामंजस्य नहीं रखती है । ऐसी गतिविधियों को आसपास के वातावरण , यातायात समस्या तथा पर्यावरण की दृष्टि से वर्तमान स्थल पर संचालित किया जाना उचित नहीं है तथा भविष्य में उनका वर्तमान स्थल से अन्यत्र स्थानांतरित करना आवश्यक है । नगर में असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोगों की सूची सारणी क्रमांक 2 - सा-29 में दी गई है : - 6294
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
[भाग 1
2035
पीथमपुर विकास योजना
पीथमपुर : असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोग
सारणी 2- सा-29
वर्तमान स्थल
समस्या
क्र
भूमि उपयोग
4
3
1
2
यातायात समस्या 1
महू- नीमच मार्ग
वाणिज्यिक दुकानें मार्ग चौड़ाई के अंतर्गत
यातायात समस्या 2 साप्ताहिक बाजार
महू- नीमच मार्ग
यातायात की गंभीर समस्या 3
महू- नीमच मार्ग, कस्बा पीथमपुर के दोनों ओर आयशर चौराहे तक
मार्ग चौड़ाई के अंतर्गत स्थित अस्थाई दुकानें, हॉकर्स एवं अन्य गतिविधियां
यातायात की गंभीर समस्या 4
महू- नीमच मार्ग ( सागौर- कूटी जंक्शन ) के दोनों ओर विद्यमान गतिविधियां
मार्ग चौड़ाई के अंतर्गत स्थित अस्थाई दुकानें, हॉकर्स एवं अन्य गतिविधियां
5
राऊ-पीथमपुर टोल मार्ग असंगत भूमि उपयोग संचालित उद्योग तथा बंद उद्योग
6
हेजार्ड उपयोग एवं आसपास के उपयोग से भिन्न उपयोग
महू-नीमच मार्ग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 47
ग्राम पीथमपुर, सेजवाया, लेबड़ एवं घाटा बिल्लौद में अव्यवस्थित रुप से स्थित चालू/ बंद उद्योग
स्त्रोत : - नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा किया गया स्थल सर्वेक्षण । 6295
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
पीथमपुर विकास योजना 2035 6296
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
[भाग 1
PlanningArea
Pithampur
MPIDCArea
Km
10.512
PITHAMPUR
Indore
Legend
67.59
2.21ROADBUFFER
Waterbody
PlanningAreaBoundary
Landuse&UrbanSurveyDivision
MPIDCArea
Roads
BuiltupArea
Dhar
500
200
100
Source:Worldview-IISatellitedata RoadBuffer(DistanceinMeters)
RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
Scale District-Dhar,Indore
01.534.5
22-340N
2223 22-4507N
223830N
TORAAU
TOINDORE
TOINDORE
75450
TOMHOW
TO SENDHWA
TODEPALPUR
75340
753408
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal
OMANPUR
TONEEMUCH
TODHAR
22450N
NOR .
6297
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
PlanningArea
Pithampur
MPIDCArea
12 10.512
PITHAMPUR
Indore
Legend
GovernmentLand
Waterbody
MunicipalAreaBoundary
PrivateLand
PlanningAreaBoundary
NationalHighway
RailwayLine
2.22GOVERNMENTLAND
MPIDCArea
VillageBoundary
StateHighway
OtherMajorRoad
Dhar
34.567.59
LandOwnership
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
Source:CommissionerLandRecords(10thMay,2019)
Scale District-Dhar,Indore
22-30/30N
22340
TORAAU
TOINDORE
TOINDORE
75490E
TOMHOW
75-30301
TO SENDHWA
DEPUR
KARWASA
TODEPALPUR
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal
752830/E
TOMANPUR
TONEEMUCH
TODHAR
2230 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
[भाग 1 6298
PlanningArea
Pithampur MPIDCArea
10.512
Low
PITHAMPUR
Legend
Ind
10250-15000
15000-15500
2.23LANDVALUES
High 15500-16500
9250-10250
8500-9250 Waterbody
MunicipalAreaBoundary
PlanningAreaBoundary
VillageBoundary
RailwayLine
NationalHighway
MPIDCArea
Dhar
Road
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
1.5 34.567.59 Km
WardwiseLandValueRangeinINR (PerSqureMeter)
Source:DepartmentofRegistration&Stamp,Govt.ofM.P.(2019)
District-Dhar,Indore
0
223
222830
22-30/30N
TORAAU
TOINDORE
TOINDORE
MHOW
NH
75-30/30
TO SENDHWA
PUR
ANMALBILLOD
TODEPALPUR
75340
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal
TO MANPUR
TONEEMUCH
TODHAR
222830 6299
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
A
PlanningArea
Pithampur
MPIDCArea
PITHAMPUR
Indore
Legend
Source:DatabaseLayers
Waterbody
ModeratelySuitable
PlanningAreaBoundary
RailwayLine
NationalHighway
BuiltupArea
Pithampur
MPIDCArea
HighlySuitable
Road
Dhar
LessSuitable
NotSuitable
SUITABILITY
34.567.5910.512 Km
2.24UrbanLandSuitability(Model-1)
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal (EqualWeightagetoAllLayers)
1.5
Scale District-Dhar,Indore
22450N
2234
222830N
223030N
ORAAU
TOINDORE
75/45:08
TOINDORE
754502
MOHIW
75-3030
TO SENDHWA
TODEPALPUR
753408 75-28306
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal
75-28307E
TO MANPUR
222
TONEEMUCH
TODHAR 6300
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
[भाग 1
PlanningArea
Pithampur MPIDCArea
10.512 12km
PITHAMPUR
Indore
Legend
67.59
Source:DatabaseLayers ModeratelySuitable
Waterbody
PlanningAreaBoundary
NationalHighway
RailwayLine
BuiltupArea
MPIDCArea
HighlySuitable
Pithampur
Road
Dhar
LessSuitable
45
NotSuitable
SUITABILITY
3
2.25UrbanLandSuitability(Model-2)
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal (Landuse,Geomorphologyand WaterbodyBuffergivenmoreWeightage)
District-Dhar,Indore
22450N
222730N
222830
TORAAU
STOINDORE
76450
TOINDORE
75:450
MHOW
75/3030
TO SENDHWA
TODEPALPUR
75340
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal
79/2020
TO MANPUR
TONEEMUCH
TODHAR
22450N 6301
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
PlanningArea
Pithampur
MPIDCArea
PITHAMPUR
Indore
Legend
Source:DatabaseLayers
Waterbody
ModeratelySuitable
PlanningAreaBoundary
NationalHighway
RailwayLine
BuiltupArea
MPIDCArea
Pithampur
HighlySuitable
Road
Dhar
LessSuitable
NotSuitable
SUITABILITY
34.567.5910.5 12km
2.26UrbanLandSuitability(Model-3)
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal (Landuse,Slope,TransportBufferand WaterbodyBuffergivenmoreWeightage)
Scale District-Dhar,Indore
2230
2239307
222830N NOSY.22
TORAAU
STOINDORE
75-450
TOINDORE
75-450E
OMHOW
75/30/30/E
TO SENDHWA
TODEPALPUR
753408 752830E
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal
75/28306
NO MANPUR
TONEEMUCH
TODHAR
NOCZ मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
6302
[भाग 1
पीथमपुर विकास योजना 2035
अध्याय-3
वर्तमान यातायात संरचना एवं नगरीय अधोसंरचना किसी भी नगर की परिभ्रमण संरचना तथा अन्य सेवा- सुविधाओं की उपलब्धता नगर की आर्थिक एवं सामाजिक संपन्नता प्रकट करती है । नगर के बढ़ते आकार एवं स्वरुप के कारण समन्वित यातायात एवं परिवहन की सक्षम प्रणाली की आवश्यकता के साथ- साथ नागरिकों की मूलभूत सेवाओं की पूर्ति हेतु सक्षम नगरीय अधोसंरचना नगर की प्रथम आवश्यकता के अंतर्गत आता है । इस प्रकार नगर के सुसंगत विकास के लिए दोनों एक- दूसरे के पूरक कहे जा सकते हैं, जहां नगर की परिभ्रमण संरचना , यातायात के स्वरुप , यातायात की घनता, मार्ग क्षमता, समय गति , दूरी इत्यादि को निर्धारित करती है । वहीं नगरीय अधोसंरचना के आधार पर नगरवासियों को सेवा - सुविधायें उपलब्ध होती है तथा इसके विभिन्न कारक नगरीय जीवन के स्तर का निर्धारण करते है । इन सेवा एवं सुविधाओं के अंतर्गत जल प्रदाय एवं जल - मल निकास , ठोस अपशिष्ट विसर्जन तथा विद्युत प्रदाय आदि सम्मिलित है ।
यातायात प्रणाली की कार्य- कुशलता का आकलन निम्न घटकों के आधार पर किया जाता है:-
(2) नगरीय यातायात
(1) क्षेत्रीय यातायात
क्षेत्रीय यातायात
3.1
3.1.1 सड़क मार्ग
पीथमपुर राष्ट्रीय स्तर का औद्योगिक शहर है । इस कारण से यातायात की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है । यहां से महू- नीमच मार्ग नगर के मध्य से होकर गुजरता है । यह मार्ग नगर की मुख्य धूरी होकर इसके दोनों ओर औद्योगिक क्षेत्र स्थित है , तथा नगर को रतलाम , मंदसौर, नीमच तथा पश्चिम भारत के महत्वपूर्ण नगरों से जोड़ता है । उक्त मार्ग के अतिरिक्त नगर से लगकर ही दक्षिण की ओर निकलने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 52 (राजगढ़- ब्यावरा से देवास- इन्दौर सेंधवा तक) तथा उत्तर की ओर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 47 (अहमदाबाद - इन्दौर बैतूल से नागपुर तक) निवेश क्षेत्र से होकर गुजरते है, जो पीथमपुर को दक्षिण - पश्चिम भारत, उत्तर भारत तथा पूर्वी भारत के नगरों से जोड़ते है । राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 52 एवं राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 47 लेबड़- रतलाम एवं मानपुर मार्ग को जोड़ते है । इस प्रकार क्षेत्रीय यातायात की दृष्टि से पीथमपुर देश एवं प्रदेश के प्रमुख नगरों से राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ा हुआ है । उपरोक्त क्षेत्रीय मार्ग निवेश क्षेत्र के मध्य से गुजरने के कारण क्षेत्रीय यातायात तथा शहरी यातायात प्रबंधन एवं उसके प्रवाह में अवरोध उत्पन्न होता है । अतः क्षेत्रीय मार्गों तथा अंतर्नगरीय मार्गों के तंत्र में सुधार आवश्यक है । 6303
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
2035
पीथमपुर विकास योजना
आकृति 3.1 सड़क मार्ग
3.1.2 क्षेत्रीय यातायात (यात्री)
पीथमपुर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक केन्द्र है । यहां पर आसपास के ग्रामीण क्षेत्र एवं नगरों, इन्दौर, उज्जैन , देवास , धार, महू एवं राऊ से कर्मचारी एवं श्रमिकों का प्रतिदिन आवागमन होता है । यह नगर देश के प्रमुख नगरों से सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है । प्राइवेट बस ऑपरेटर्स यूनियन एवं आई.ए.सी.टी.एल. के द्वारा वर्तमान में विविध मार्गों से नगर में प्रवेश एवं बहिर्गमन करने वाली बस संचालित की जाती है । यात्री बस यातायात में सबसे अधिक वृद्धि इन्दौर- पीथमपुर, महू- पीथमपुर एवं पीथमपुर- धार मार्ग पर हुई है । 3.1.3 क्षेत्रीय यातायात (माल )
क्षेत्रीय यातायात का परिमाप नगर की सुदृढ़ आर्थिक स्थिति का परिचायक है । नगर देश एवं प्रदेश का मुख्य औद्योगिक केन्द्र होने से यहां माल वाहनों (ट्रकों) संबंधी यातायात की अत्यंत अधिकता रहती है, अधिकतम यातायात महू- नीमच मार्ग पर रहता है । वर्तमान में माल परिवहन के लिए यहां रेल प्रणाली आंशिक रुप से ग्राम टिही तक उपलब्ध हो चुकी है । इसके अतिरिक्त इन्दौर एयरपोर्ट से भी माल परिवहन हेतु हब बनाया गया है । इस प्रकार नगर में हवाई , रेल एवं सड़क यातायात से माल यातायात का साधन उपलब्ध है । नगर में कच्चे माल का आवागमन तथा तैयार माल का बहिर्गमन ट्रकों, बड़े ट्रालों तथा अन्य भारी वाहनों से लेकर रेल एवं हवाई साधनों से देश एवं प्रदेश के अन्यत्र स्थानों तथा देश के बंदरगाहों पर पहुँचाया जाता है । मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
[भाग 1 6304
PlanningArea
Pithampur
MPIDCArea
Km
10.512
PITHAMPUR
Indore
Legend
PITHAMPUR
Waterbody
PlanningAreaBoundary
RailwayStation
RailwayLine(BroadGauge)
NationalHighway
VillageBoundary
MPIDCArea
Bridge
StateHighway
MajorDistrictRoad
MajorCityRoad
MinorCityRoad
BusStand
Dhar
3.1EXISTINGTRANSPORTNETWORK
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
Source:WorldView-11,2017SatelliteData&GroundVerification
District-Dhar,Indore
01.534.567.59
22340N
222830 75450E
75/450°E
753030E 753407E
753408
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal
NO.22 6305
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
2035
पीथमपुर विकास योजना
रेल मार्ग
3.1.4
इन्दौर से पीथमपुर होकर इन्दौर दाहोद छोटा उदयपुर ब्रॉड गेज रेलवे फ्राईट कॉरिडोर प्रस्तावित किया गया है , जिसमें इन्दौर से टिही ( निवेश क्षेत्र का ग्राम) स्टेशन तक का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है । पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र से वर्तमान में रेलवे विभाग द्वारा टिही स्टेशन से देश के विभिन्न भागों एवं बंदरगाहों के लिए कन्टेनर सेवा प्रदाय की जा रही है । पीथमपुर को निकटस्थ नगर महू तथा इन्दौर नगर से ब्रॉड गेज रेलवे की सुविधा प्राप्त है । भविष्य में पीथमपुर से प्रस्तावित मक्सी- गोधरा छोटा उदयपुर रेलवे लाइन के निर्मित होने से पीथमपुर देश एवं प्रदेश के मुख्य नगरों जैसे मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद , इन्दौर , भोपाल, जयपुर एवं अन्य प्रमुख नगरों से जुड़ जायेगा ।
टाहा TIHI
आकृति 3.2 टिही रेलवे स्टेशन
हवाई मार्ग
3.1.5
हवाई यातायात के लिए पीथमपुर नगर से 30 कि.मी. की दूरी पर इन्दौर में स्थित देवी अहिल्याबाई होलकर विमानपत्तन से हवाई यातायात की सुविधा उपलब्ध है । इस विमानपत्तन पर डोमेस्टिक कार्गो की मासिक क्षमता 500 टन तथा अंतर्राष्ट्रीय कार्गो हेतु 5000 टन क्षमता का गोडाउन तैयार है ।
नगरीय यातायात
3.2
नगर के मध्य से गुजरने वाला महू- नीमच मार्ग नगर की मुख्य धूरी होकर यह नगर का एक प्रमुख नगरीय मार्ग भी है । इस मार्ग के दोनों ओर औद्योगिक क्षेत्र तथा नगर की प्रमुख वाणिज्यिक गतिविधियां विद्यमान है । इस कारण से इस मार्ग पर यातायात का मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
[भाग 1 6306
2035
पीथमपुर विकास योजना
अधिक दबाव बना रहता है । यह मार्ग मुख्यतः नगर के आंतरिक यातायात को वहन करता है । आंतरिक यातायात के लिए (मुख्य रुप से आवासीय क्षेत्र) के यातायात के लिए कॉलोनी के आंतरिक मार्ग ही उक्त मार्ग से जुड़े हुए हैं, क्योंकि यह नगर पूर्व से ही कोई स्थापित नगर नहीं था । यहां वर्ष 1983-84 में पीथमपुर औद्योगिक विकास केन्द्र की स्थापना प्रारंभ होने पश्चात् महू- नीमच मार्ग के दोनों ओर मार्ग से लगकर आवासीय एवं वाणिज्यिक विकास संपन्न हुआ है । औद्योगिक क्षेत्र में स्थित मार्ग इन क्षेत्रों की यातायात सुविधा के लिए निर्मित किये गये है, जो कि औद्योगिक क्षेत्र के ही मुख्य मार्ग है । उक्त मार्ग के अतिरिक्त राऊ - पीथमपुर टोल मार्ग नगर को इन्दौर नगर से सीधे जोड़ता है तथा इस मार्ग के दोनों ओर भी आवासीय , वाणिज्यिक एवं औद्योगिक गतिविधियों का विकास हो रहा है । इसी प्रकार बेटमा सागौर मार्ग नगर को निवेश क्षेत्र में ही राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 47 , बेटमाखास नगर से जोड़ता है । इस मार्ग के दोनों ओर मुख्य रुप से आवासीय कॉलोनियां निर्मित हुई है । इन मार्गों के अतिरिक्त नगर में अन्य कोई मुख्य मार्ग नहीं है ।
वर्तमान परिवहन व्यवस्था के अध्ययन से ज्ञात होता है कि, वाहनों की संख्या में पिछले दशक में कई गुना वृद्धि हुई है । तीव्र गति एवं मंदगति वाहनों द्वारा नगरीय मार्गों का मिश्रित उपयोग करना सुरक्षित एवं सुविधाजनक यातायात के लिए समस्या है । नगर में जनसामान्य द्वारा यातायात के साधन के रुप में सायकल, स्कूटर , मोटर सायकल आदि का अधिक उपयोग किया जाता है । ऑटोरिक्शा, मैजिक वेन, प्राईवेट ट्रैक्सी तथा मिनी बस सार्वजनिक यातायात के प्रमुख साधन है । वर्तमान में दक्ष सार्वजनिक परिवहन का अभाव है । दक्ष सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के अभाव में नागरिकों को अपने कार्य केन्द्रों एवं अन्य विकसित कॉलोनियों तक पहुँचने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है । अतः दक्ष सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की अत्यधिक आवश्यकता है ।
3.2.1 क्षेत्रीय मार्ग संयोजकता तथा पीथमपुर क्षेत्र हेतु सुगम्य पहुँच
वर्तमान में पीथमपुर निवेश क्षेत्र को प्राथमिक रुप से राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 47 (अहमदाबाद - इन्दौर- बैतूल से नागपुर तक) , राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 52 (राजगढ़- ब्यावरा से देवास- इन्दौर- सेंधवा तक) , महू- नीमच मार्ग तथा राऊ- पीथमपुर मार्ग से पहुँच उपलब्ध है । राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय मार्ग संयोजकता के मान से निम्नलिखित मार्ग महत्वपूर्ण है :-
1. राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 52
राजगढ़ - ब्यावरा से देवास- इन्दौर सेंधवा की ओर मुंबई तथा राजगढ़ - ब्यावरा की ओर आगरा को जोड़ता है ।
अहमदाबाद - इन्दौर- बैतूल से नागपुर ।
2. राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 47
3. महू- नीमच मार्ग । 6307
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
पीथमपुर विकास योजना 2035 पीथमपुर क्षेत्र की सम्बद्धता को प्रदेश एवं देश से बेहतर रुप से जोड़ने के लिए यह आवश्यक है कि, क्षेत्र एवं उपरोक्त उल्लेखित मार्गों के मध्य यातायात का संचालन बिना किसी अवरोध से सतत् रुप से हो । यह भी आवश्यक है कि, सीधे जाने वाले यातायात को पीथमपुर क्षेत्र में प्रस्तावित मुख्य मार्गों से गुजरना न पड़े , ताकि मार्ग सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन में कोई कठिनाई न हो ।
पीथमपुर : मार्गों की वर्तमान चौड़ाई
3-सा-1
मार्ग का नाम
क्र
वर्तमान चौड़ाई (मीटर में)
3
2
1
60
1
राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 47 (इन्दौर- अहमदाबाद मार्ग )
60
2 राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 52 बायपास (आगरा- मुंबई मार्ग)
60
3
महू-नीमच मार्ग
60
4
लेबड़-मानपुर फोरलेन मार्ग
30
5
बेटमा - सागौर कुटी मार्ग
45
6
पीथमपुर - राऊ- इन्दौर मार्ग
30
7
सेजवाया- एकलदूना मार्ग
स्त्रोत: नगर तथा ग्राम निवेश विभाग ।
3.3 यातायात प्रणाली में सुधार
नगर की वर्तमान मार्ग संरचना एवं यातायात प्रणाली को दृष्टिगत रखते हुए यातायात तकनीक के माध्यम से नगर की वर्तमान यातायात व्यवस्था में सुधार लाया जाकर यातायात प्रवाह की क्षमता बढ़ायी जा सकती है ।
3.3.1 मार्ग संगमों का सुधार
पीथमपुर नगर औद्योगिक नगर होने से यहां पर यातायात का दबाव अत्यधिक रहता है । साथ ही यह भी पाया गया है कि, नगर में स्थित चौराहे भी अधिक सक्रिय रहते है । निम्न मार्ग संगमों पर पार्किंग , वाणिज्यिक गतिविधियां आदि भी सक्रिय रहती है तथा इन गतिविधियों से चौराहों पर यातायात का आवागमन, भीड़-भाड़ और यातायात अवरुद्धता की स्थिति बनती है और चौराहों पर यातायात क्षमता काफी कम हो जाती है: -
1. बजाज टू व्हीलर उद्योग के पास स्थित मार्ग संगम
2. आयशर चौराहा
3. सागौर कुटी चौराहा
4. इण्डोरामा चौराहा 6308
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
पीथमपुर विकास योजना 2035 5. राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 52 एवं महू- नीमच मार्ग को जोड़ने वाले लूप मार्ग संगम।
6. बेटमा चौराहा
7. ग्राम घाटा बिल्लौद में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 47 तथा राज्य महू- नीमच मार्ग का मार्ग संगम
8. लेबड़ तिराहा (राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 47 तथा महू- नीमच मार्ग )
3.4 यातायात अवसान केन्द्र
यातायात के मुख्य अवसान केन्द्र बस स्टैण्ड, यातायात नगर एवं उद्योगों के निकट के क्षेत्र है । यहां बस , ट्रक , बड़े ट्राले , मल्टीएक्सेल व्हीकल , ट्रैकटर ट्राली एवं माल वाहन अवसान किये जाते है ।
बस स्टैण्ड
3.4.1
पीथमपुर नगर वर्तमान में रेल मार्ग से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए क्षेत्रीय परिवहन सेवा के लिए शहर पूरी तरह से सड़क परिवहन पर निर्भर है । पीथमपुर नगर से गुजरने वाले महू- नीमच मार्ग के दोनों ओर एक पट्टीनुमा विकास में बसाहट हुई है । यह नगर कोई नियोजित नगर न होकर औद्योगिक विकास के दबाव से धीरे - धीरे मार्ग के दोनों ओर विकसित होता रहा है । वर्तमान में राऊ - पीथमपुर मार्ग पर आयशर फैक्ट्री के सामने बस स्टैण्ड का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है । इसके अतिरिक्त महू- नीमच मार्ग पर आयशर चौराहे तथा सागौर कुटी चौराहे को बस स्टैण्ड के रुप में उपयोग किया जाता है, जिसके कारण यहां यातायात अवरूद्ध होता है । इसी प्रकार बेटमा नगर में भी यही समस्या है । विकास योजना 2035 में उपरोक्त समस्याओं के समाधान हेतु प्रावधान किया जाना आवश्यक है ।
3.4.2 यातायात नगर एवं मैकेनिक नगर
नगर में यातायात नगर एवं ट्रक स्थानक नहीं होने से जगह- जगह मार्गों के किनारे ही माल चढ़ाने एवं उतारने का कार्य किया जाता है । समस्त ट्रांसपोर्ट्स भी मार्ग के किनारे पृथक - पृथक जगह अपनी निजी दुकानों में ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय करते है । नगर में वर्तमान में कोई मैकेनिक नगर विकसित नहीं है । अतः विकास योजना में नगर स्तर पर एक सर्वसुविधायुक्त यातायात नगर के साथ - साथ मैकेनिक नगर का भी प्रावधान किया जाना आवश्यक है ।
परिवहन के साधन
3.5
पीथमपुर नगर में ऑटो और मैजिक वेन परिवहन का मुख्य साधन है । ऑटो नगर से सभी मुख्य मार्गों पर मध्यवर्ती परिवहन सेवा के रुप में कार्य कर रहे है । ये वाहन 6309
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
PlanningArea
Pithampur
910.5
PITHAMPUR
Indorg
Legend
PITHAMPUR
Source:GroundVerification
Waterbody
NationalHighway
RailwayLine
ExistingBusStop
VillageBoundary
3.2EXISTINGBUSSTOP
MPIDCArea
StateHighway
Road
Dhar
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
District-Dhar,Indore
Scale
01.534.567.5
223
2228 22450
TOINDORE
75450
753930
RANMALBELOD
TODEPALPUR
75-340€
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal 75-2830
75-2630
222 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
6310
पीथमपुर विकास योजना 2035 सार्वजनिक परिवहन का प्रमुख साधन है , लेकिन उचित पार्किंग , रिक्त स्थान की कमी के कारण , यह यातायात के प्रवाह के लिए समस्या उत्पन्न कर रहे है , इसलिए ऑटो स्टैण्ड तथा मैजिक वेन स्टैण्ड हेतु स्थानीय संस्था द्वारा निर्धारित किया जाना आवश्यक है । 3.6 वाहन विराम स्थल
किसी भी नगर के यातायात एवं अवसान केन्द्रों के आसपास वाहन विराम स्थलों का होना अत्यंत आवश्यक है , ताकि वाहनों के आवागमन में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। पीथमपुर वृहद् औद्योगिक एवं नगरीय क्षेत्र तथा बेटमा नगरीय क्षेत्र में वाहन स्थलों का सर्वथा अभाव है । नगर में पार्किंग अधोसंरचना का अभाव है, जिसके कारण सभी प्रकार के वाहन मार्गों पर खड़े किये जाते है । इसका प्रभाव पैदल मार्ग, सड़क पर पैदल चलने वाले लोग तथा सायकल चालक आदि पर पड़ता है, और हमेशा दुर्घटना का खतरा भी रहता है । यह पाया गया है कि, महू- नीमच मार्ग पर स्थित वाणिज्यिक गतिविधियों में नियत वाहन विराम स्थलों की कोई सुविधा नहीं है , जिसके कारण सभी प्रकार के वाहन मार्ग के किनारे ही विराम किये जाने से मार्ग की वास्तविक यातायात क्षमता प्रभावित होती है । पार्किंग को विभिन्न स्थानों पर गंभीर समस्या के रुप में पहचाना गया है । नगर के विभिन्न स्थानों पर विशेषतः सघन गतिविधि क्षेत्रों के समीप मार्गों के किनारे वाहन विराम हेतु स्थल नियत करना, मार्गों की यातायात वाहन क्षमता को बनाये रखने के लिये बहुत आवश्यक है । नगर में निम्न स्थानों पर वाहन विराम स्थलों की आवश्यकता है:-
1. बजाज टू व्हीलर उद्योग के पास स्थित मार्ग संगम
2. आयशर चौराहा
3. सागौर कुटी चौराहा
4. इण्डोरामा चौराहा
5. राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 52 एवं महू- नीमच मार्ग को जोड़ने वाले लूप मार्ग संगम ।
6. बेटमा चौराहा
7. ग्राम घाटा बिल्लौद में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 47 तथा महू- नीमच मार्ग का मार्ग संगम
8. लेबड़ तिराहा (राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 47 तथा महू- नीमच मार्ग )
3.7 दुर्घटना स्थल
नगर में स्थित कतिपय मार्गों पर असुविधाजनक मार्ग संगम एवं मार्गों की संकीर्णता तथा वाहन यातायात की अधिकता के कारण दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है । नगर में यातायात में वृद्धि के साथ- साथ दुर्घटनाओं में भी वृद्धि हुई है । नगर के मध्य गुजरने वाले मुख्य मार्ग, सागौर कुटी, इण्डोरमा एवं आयशर चौराहा इत्यादि पर यातायात का दबाव के 6311
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
पीथमपुर विकास योजना 2035 कारण इन स्थलों पर दुर्घटना घटती रहती है । स्थानीय पुलिस विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार नगर में प्रति वर्ष सामान्यतः 35 घातक दुर्घटनायें तथा लगभग 150 अघातक दुर्घटनायें होती है । साथ ही दुर्घटनाओं पर नियंत्रण हेतु मार्ग संगमों एवं तिराहों का सुनियोजित विकास तथा मार्गों की चौड़ाई बढ़ाई जाना आवश्यक है ।
3.8 नगरीय अधोसंरचना
नगरीय विकास से संबंधित गतिविधियों में सेवायें एवं सुविधाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है । नगरीय विकास एवं जनसंख्या दबाव का नगरीय अधोसंरचना , जैसे जलप्रदाय , जल - मल निकास , ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, वर्षा जल निकास , विद्युत व्यवस्था पर भारी दबाव रहता है । जब तक किसी भी नगर की अधोसंरचना विकसित नहीं होती , तब - तक उस नगर का आर्थिक एवं सामाजिक विकास संभव नहीं है । नगर में उपलब्ध अधोसंरचना एवं सेवा- सुविधाओं संबंधी जानकारी निम्नानुसार है:-
3.8.1
जलप्रदाय
पीथमपुर नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आबादी एवं औद्योगिक क्षेत्रों में विभिन्न जल स्त्रोतों से जल की आपूर्ति की जाती है , जिनमें संजय जलाशय, जामनिया जलाशय , नलकूप एवं कुऐं है । इन जल स्त्रोतों से वर्तमान में संपूर्ण नगर पालिका क्षेत्र में 11.50 एम.एल.डी. जल की ही आपूर्ति की जाती है । वर्तमान जल स्त्रोतों द्वारा किये जाने वाले जल प्रदाय की जानकारी का विवरण सारणी क्रमांक 3 - सा-2 में दिया गया है:-
पीथमपुर : जलप्रदाय
3-सा-2 जल स्त्रोत का नाम
क्र
जल प्रदाय की मात्रा (एम.एल.डी. में)
संख्या
4
3
2
1
2.0
1
1 कारम डेम ( एम.पी.आई.डी.सी. )
3.0
1
संजय जलाशय
2
2.5
298
3 ट्यूबवेल
1.0
191
4 हैण्ड पम्प
1.5
1
5 कुआ
1.5
6 अन्य स्त्रोत
11.50
योग
स्त्रोत: - नगर पालिका पीथमपुर
बेटमा नगर में वर्तमान में जल स्त्रोत का मुख्य साधन नलकूप है । नगर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित कुल 16 नलकूपों से नगर में एक दिन छोड़कर 6.0 एम.एल.डी. जल आपूर्ति की जाती है , जबकि 135 लीटर प्रति व्यक्ति के मान से नगर में 21.6 एम.एल.डी.
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
[भाग 1 6312
पीथमपुर विकास योजना :2035 जल आपूर्ति की आवश्यकता है । इससे यह स्पष्ट होता है कि, नगर में 15.6 एम.एल.डी. जल की आपूर्ति की कमी है ।
निवेश क्षेत्र के अंतर्गत गंभीर एवं चम्बल नदियां स्थित है, किन्तु ये नदियां वर्ष में निरंतर रुप से बहने वाली नदियां न होने के कारण इनके स्त्रोतों से जल की आपूर्ति संभव नहीं है । नर्मदा जो कि निमाड़ क्षेत्र में स्थित है, को ही एक मात्र जल स्त्रोत माना जा सकता है । इसके अतिरिक्त निवेश क्षेत्र में स्थित सभी जलाशयों में जल संग्रहण एवं भू- जल संवर्धन के प्रावधान किया जाना आवश्यक है । वर्तमान में निवेश क्षेत्र में संजय जलाशय ही जल प्रदाय का प्रमुख स्त्रोत है । निवेश क्षेत्र में स्थित चम्बल एवं गंभीर नदियों पर बांध / बेरेज बनाकर वर्षा जल का संग्रहण किया जाना आवश्यक है ताकि अतिरिक्त जलापूर्ति हो सके । 3.8.2 भू- जल आवर्धन
नगर में स्थित वृहद् उद्योगों में पानी की आवश्यकता एवं पूर्ति के कारण यहां जल की अधिक मात्रा में मांग बनी रहती है । पुराने एवं नये जल स्त्रोतों का संवर्धन आवश्यक है । कुंओं, हेण्ड पम्पों एवं नलकूपों में जल वर्षा को एकत्रित कर भू- जल पुनर्भरण ( रुफ वॉटर हार्वेस्टिंग) एक असरदार तकनीक है । इसमें भू- जल भण्डार में वृद्धि होगी, साथ ही रिचार्ज पिट (गड्डा) ट्रेंच रिचार्ज किया जा सकता है । इन पद्धतियों का समावेश, मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 में भी किया गया है । इसका पालन प्रत्येक विकासकर्ता / निर्माणकर्ता को करना अनिवार्य होगा । इसके अतिरिक्त अति दोहन वाले क्षेत्र में नये नलकूपों का निर्माण तुरंत प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक है ।
जल - मल निकासी
3.8.3
प्रदेश के अन्य नगरों की भांति पीथमपुर नगर तथा बेटमा उपनगर में भी भूमिगत जल - मल निकास की कोई व्यवस्था नहीं है । वर्षा जल निकास की उपयुक्त व्यवस्था का नगर में अभाव है । नगर में 31 वार्डों में कुल खुले सतही नालियां 149.50 कि.मी. की लम्बाई में है , जिसमें से 47 कि.मी. ढकी हुई नालियां है । नगर में 3 सीवरेज ट्रीटमेंट एवं 1 इफ्युलियंट ट्रीटमेंट प्लांट है ।
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
3.8.4
नगरीय ठोस अपशिष्ट निपटान
अ)
नगर में ठोस अपशिष्ट को विसर्जित करने के लिए ग्राम तारपुरा में औद्योगिक ठोस अपशिष्ट निपटान सुविधा है । 6313
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
2035
पीथमपुर विकास योजना
आकृति 3.3 - ट्रेंचिंग ग्राउण्ड
ब) औद्योगिक कचरे का संयुक्त उपचार, भण्डारण तथा निपटान सुविधा पीथमपुर में मेसर्स एम.पी. वेस्ट मैनेजमेंट फेसिलिटी जो कि, मेसर्स रामकी एन्वारोन इंजीनियर्स लि. हैदराबाद की सहयोगी संस्था है, के द्वारा औद्योगिक कचरे के निपटान के लिए 24.92 हेक्टेयर क्षेत्र पर एक आय आधारित प्लांट का संचालन वर्ष 2006 से किया जा रहा है , जिसमें संस्था की 377 सदस्य औद्योगिक ईकाईयों द्वारा निष्कासित 30 से 40 मिट्रिक, टन औद्योगिक कचरे का प्रतिदिन निपटान किया जाता है ।
पीथमपुर शहर से निकलने वाले कचरें को नगर पालिका के कचरा संग्रहण वाहन (Door To Door Collection ) के माध्यम से इकट्ठा किया जाता है । ठोस अपशिष्ट के मुख्य स्त्रोत घरेलू, व्यवसायिक, अस्पताल / नर्सिंग होम , फल एवं सब्जी बाजार एवं औद्योगिक क्षेत्र आदि है । इस हेतु ट्रेंचिंग ग्राउण्ड के लिए नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन ) नियम में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त भूमि का निर्धारण गैर नगरीय क्षेत्र में कलेक्टर, स्थानीय प्रशासन , नगरीय निकाय / ग्राम पंचायत के परामर्श द्वारा किया जावेगा ।
वर्षा जल निकास
3.8.5
नगर की आंशिक भूमि पहाड़ी है, किन्तु नालियों की कमी एवं उनके रख - रखाव की ओर पर्याप्त ध्यान न दिये जाने के कारण जल निकासी की व्यवस्था संतोषजनक नहीं है । वर्षा का अधिकांश जल नालियों से प्रभावित होकर चम्बल एवं गंभीर नदी तथा संजय मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
[भाग 1 6314
पीथमपुर विकास योजना 2035 जलाशय से मिलकर जल प्रदूषित करता है । वर्षा जल के उचित निकास हेतु उपयुक्त व्यवस्था की जाना आवश्यक है ।
3.8.6 विद्युत व्यवस्था
वर्तमान में नगर को , राज्य के 440 के.वी. विद्युत ग्रिड से विद्युत प्रदाय की जाती है, जो राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड से संबद्ध है । पीथमपुर नगर में विद्युत संयंत्र की स्थापना इसके औद्योगिक क्षेत्र बनने के साथ ही की गई थी । यहां पर 220 के.वी. , 132 के.वी. एवं 120 के. वी. की गहन एच.टी. लाइनों का जाल स्थित है , जिससे औद्योगिक क्षेत्र में व आसपास के क्षेत्र में विद्युत वितरण किया जाता है । इसके बावजूद भी वर्तमान में विद्युत मांग एवं पूर्ति में अंतर बना हुआ है ।
पीथमपुर निवेश क्षेत्र के अंतर्गत स्थित ग्राम सागौर में प्रतिभा सिन्टैक्स के निकट 220 के.वी. का विद्युत उपकेन्द्र, ग्राम पीथमपुर में आयशर मोटर्स के पास 132/133 के.वी. तथा इन्दौर जिले के ग्राम श्रीराम तलावली में चोईथराम अस्पताल के पास 132/133 के.वी. क्षमता के विद्युत केन्द्र स्थापित है , जिनसे यहां पर विद्युत की आपूर्ति होती है । सड़क मार्गों में प्रकाश की समुचित व्यवस्था करने की भी आवश्यकता है ।
3.9 अन्य सेवा सुविधायें
अग्निशमन केन्द्र
3.9.1
नगर पालिका क्षेत्र में दो अग्निशमन केन्द्र स्थित है ।
3.9.2 शमशान घाट एवं कब्रिस्तान
नगर में चार कब्रिस्तान एवं 14 श्मशान घाट है । वे तब तक उपयोग में रहेगें , जब तक ये पर्यावरण की दृष्टि से अनुपयुक्त न हो जावें ।
संचार
3.9.3
वर्तमान नगर में 2 दूरभाष केन्द्र संचालित है । वर्तमान में सेलफोन (मोबाईल ) का उपयोग अधिक होने से लैण्ड लाईन फोन के उपयोग में कमी आई है । अतः वर्तमान दूरभाष केन्द्र पर्याप्त प्रतीत होता है । 6315
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
2035
पीथमपुर विकास योजना
डाकतार घर
3.9.4
नगर में 3 डाकघर कार्यरत है । वर्तमान में दूरभाष एवं मोबाईल फोन का अधिक प्रचलन के कारण डाकतार कार्य में कमी आई है , इसके कारण वर्तमान डाकघर हेतु क्षेत्र पर्याप्त प्रतीत होता है ।
3.9.5 सुरक्षा
वर्तमान में नगर में दो पुलिस थाने व एक पुलिस चौकी है । बेटमाखास नगर में वर्तमान में एक पुलिस थाना स्थित है, जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लिए है । 3.10 निवेश क्षेत्र में स्थित ग्रामों में उपलब्ध सेवा एवं सुविधायें पीथमपुर निवेश क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की जनसंख्या विशिष्ट चिकित्सा सेवा हेतु इन्दौर नगर पर निर्भर है । सामान्य चिकित्सा हेतु पीथमपुर एवं बेटमा में प्राथमिक चिकित्सालय उपलब्ध है । निवेश क्षेत्र स्थित ग्राम पक्की सड़क मार्ग से जुड़े है तथा इन ग्रामों में शिक्षा, हैण्ड पम्प एवं विद्युत सेवा उपलब्ध है । मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
[भाग 1 6316
PlanningArea
Pithampur
MPIDCArea
ndore
PITHAMPUR
Legend
Waterbody
CommunityToilet
MunicipalAreaBoundary
Source:GroundVerification
PlanningAreaBoundary
VillageBoundary
RailwayLine
NationalHighway
MPIDCArea
Dhar
StateHighway
3.3EXISTINGCOMMUNITYTOILET
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
Scale 1.534.567.5910.512 km
District-Dhar,Indore,
222830N
TORAAU
TOINDORE
INDORE
75450
TOMHOW
TO SENDHWA
TODEPALPUR
75-3408
75-2830E
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal
TOMANPUR
TONEEMUCH
TODHAR
22*3930
NO .
6317
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
PlanningArea
Pithampur
MPIDCArea
Indore
PITHAMPUR
Legend
67.5910.512 Km
3.4EXISTINGATM
Waterbody
Source:GroundVerification
RailwayLine
NationalHighway
MPIDCArea
Dhar
4.5
StateHighway
Road
ATM
3
---VillageBoundary
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
1.5
Scale District-Dhar,Indore
0
220
22430N
после
TORAAU
TOINDORE
INDORE
75-450E
75400
TOMHOW
7530308
TO SENDHWA
MALBILLOD
BILLOD
TODEPALP EPALPUR
75343E
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal 7528308
TO MANPUR
TONEEMUCH
TODHAR
222830 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
[भाग 1 6318
पीथमपुर विकास योजना 2035
भाग दो
नियोजन प्रस्ताव 6319
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
पीथमपुर विकास योजना 2035 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
[भाग 1 6320
पीथमपुर विकास योजना 2035
अध्याय-4
विकास योजना प्रस्ताव 2035 नगर में वर्तमान उपलब्ध सेवा एवं सुविधायें, आवासों की संख्या, विभिन्न उपयोगों के अंतर्गत भूमि उपयोग , वर्तमान समस्यायें तथा विभिन्न क्षेत्रों में कमी आदि की विवेचना एवं विश्लेषण पूर्व अध्यायों में किया जा चुका है । पीथमपुर निवेश क्षेत्र के मध्य में एम.पी.आई.डी. सी. का निवेश क्षेत्र एवं स्कीम स्थित है । किसी भी निवेश क्षेत्र के मध्य में किसी अन्य स्कीम का निवेश क्षेत्र अपने आप में अनुठा उदाहरण है । इस कारण से पीथमपुर निवेश क्षेत्र में उद्योगों से संबंधित आनुशंगिक / सहायक गतिविधियां विकसित हुई है ।
प्रदेश के अंतर्गत दिल्ली- मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (डी.एम.आई.सी. ) के प्रस्तावित उपक्षेत्र में प्रथम चरण के अंतर्गत प्रस्तावित पीथमपुर- धार- महू पूंजी निवेश क्षेत्र के प्राथमिकता के आधार पर विकास / निर्माण के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजना विकसित की जा रही है । पूंजी निवेश क्षेत्र की आवश्यकता के मान से भावी आवश्यकताओं का आकलन, नई वृहद् औद्योगिक संरचना, वर्तमान औद्योगिक ईकाईयों का सुदृढ़ीकरण , एकीकृत आवासीय क्षेत्रों के प्रावधान , अधोसंरचनाओं का प्रावधान , लॉजीस्टिक, विद्युत एवं अन्य प्रावधानों के साथ जोड़ मार्गों के सुदृढ़ीकरण एवं नये मार्गों के प्रस्ताव, के आधार पर किया जा सकता है , ताकि दिल्ली- मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना में प्रस्तावित पीथमपुर पूंजी निवेश क्षेत्र (वृहद् औद्योगिक क्षेत्र ) के उद्देश्य साकार हो सके ।
नगर का भावी स्वरुप , कार्यकलाप तथा जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए भावी आवश्यकताओं का आकलन निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर किया गया है:-
1. विकास योजना हेतु कालावधि ।
2. योजना कालावधि में भावी जनसंख्या तथा विभिन्न आवश्यकतायें ।
3. प्रमुख कार्य केन्द्र एवं कार्यकलाप हेतु भूमि की आवश्कतायें ।
4. वाणिज्यिक, सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक, सार्वजनिक सेवा-सुविधायें , औद्योगिक क्षेत्र हेतु भूमि की आवश्यकता ।
5. दक्ष यातायात एवं परिवहन व्यवस्था हेतु परिभ्रमण संरचना ।
6. निवेश क्षेत्र में नैसर्गिक संसाधनों एवं संवेदनशील क्षेत्रों का पर्यावरण संरक्षण । 7. आवास गृहों हेतु आवश्यकता । 6321
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
पीथमपुर विकास योजना 2035 4.1 नगर के मुख्य कार्यकलाप
1. राज्य स्तरीय औद्योगिक केन्द्र
2. क्षेत्रीय वाणिज्यिक एवं व्यापारिक केन्द्र
3. वायु, रेल एवं माल यातायात (लॉजीस्टिक हब ) का प्रमुख केन्द्र
4. उच्च स्तरीय क्षेत्रीय शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य केन्द्र
पीथमपुर नगर एवं इसके आसपास के निवासी अपनी शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु इन्दौर पर निर्भर है । भविष्य में यहां आने वाले उद्योगों, उनसे संबंधित आनुशंगिक गतिविधियां से रोजगार के अवसर उत्पन्न होगें , जिससे यहां पर आने वाले कर्मकारों / उद्योगपतियों / व्यापारियों /ट्रांसपोर्टस इत्यादि हेतु उच्च स्तरीय क्षेत्रीय शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य की गतिविधियों की आवश्यकता होगी ।
4.2 योजना कालावधि
विकास योजना कालावधि नगर विकास की एक सतत् प्रक्रिया है तथा इस प्रक्रिया में अनेक घटकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है । इन सभी घटकों में कालावधि को नगर के विकास तथा नियोजन हेतु आधार माना जाता है । कालावधि के आधार पर नगर की भावी जनसंख्या की आवश्यकताओं आदि को अनुमानित कर नगर का भावी स्वरुप निर्धारित किया जाता है । पीथमपुर नगर के वर्तमान एवं भावी विकास को दृष्टिगत रखते हुए विकास योजना की कालावधि वर्ष 2035 तक निर्धारित की गई है । अतः नगर की भावी जनसंख्या एवं अन्य आवश्यकताओं का निर्धारण उपरोक्त कालावधि हेतु किया जाने के साथ- साथ इसमें दीर्घकालीन आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा गया है ।
विकास योजना में प्रस्तावित भूमि उपयोग एवं नगरीय अधोसंरचना के प्रस्ताव केवल विकास योजना कालावधि तक सीमित नहीं रखे जा सकते है । नगर विकास एक सतत् प्रक्रिया है एवं योजना कालावधि के बाद के नगरीय विकास के लिए आधारभूत संरचना उपयोगी सिद्ध होगी । अतः पीथमपुर विकास योजना के प्रस्ताव योजना कालावधि समाप्त हो जाने के उपरांत भी विकास योजना के पुनर्विलोकन एवं उपांतरण होने तक अथवा विकास योजना प्रस्तावों के संतृप्त होने तक प्रभावशील रहेंगे ।
4.3 उद्देश्य एवं लक्ष्य
पीथमपुर नगर में एम.पी.आई.डी.सी. के औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित औद्योगिक ईकाईयों के लिए संतुलित एवं सुनियोजित भावी विकास को उचित दिशा प्रदान करना ही विकास योजना का प्रमुख उद्देश्य है । इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु नगर की सम्पूर्ण आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का आवश्यकतानुसार निर्धारण कर इनका युक्तियुक्त मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
6322
[भाग 1
पीथमपुर विकास योजना 2035
वितरण इस प्रकार सुनिश्चित किया गया है कि, नगरवासियों को स्वस्थ एवं भौतिक परिस्थितियों के अनुकूल अच्छा पर्यावरण उपलब्ध हो सके ।
विकास योजना 2035 के प्रस्तावों में निम्न प्रमुख उद्देश्य एवं लक्ष्य है:-
1. पीथमपुर में स्थित वर्तमान औद्योगिक क्षेत्र को विकसित कर पूंजी निवेश आकर्षित करना तथा रोजगार निर्माण की संभावनाओं में वृद्धि कर भविष्य के लिए एक आर्थिक स्तम्भ तैयार करना ।
2. पीथमपुर के अनुकुल एवं मांग अनुसार स्थानीय औद्योगिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ाने के प्रयास , जिसके फलस्वरुप क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर विकास की प्राप्ति हो सके ।
3. जीवन शैली की गुणवत्ता में सुधार के लिए भौतिक एवं सामाजिक अधोसंरचना काविकास ।
4. द्रुत गति के रेल (Freight Corridor ) , एयरपोर्ट से लॉजीस्टिक हब कॉरिडोर एवं इन्दौर- पीथमपुर सड़क मार्गों को आपस में जोड़ने का प्रावधान ।
5. आर्थिक, शैक्षणिक एवं सामाजिक सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए क्षेत्र को देश के महत्वपूर्ण नगरों से जोड़ना ।
6. क्षेत्र को एक स्वच्छ हरित आर्थिक पर्यावरण क्षेत्र के रुप में विकसित करना । 7. जल एवं ठोस अपशिष्ट के पुनर्चक्रीकरण का प्रावधान ।
8. उच्च गुणवत्ता की सामाजिक अधोसंरचना, आवास, शैक्षणिक एवं आमोद - प्रमोद की सुविधायें तथा उच्च गुणवत्ता के कार्यकेन्द्रों को विकसित करना ।
9. असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोगों को अनके वर्तमान स्थान से स्थानांतरित करना ।
4.4 योजना की अवधारणा
पीथमपुर नगर कोई पुराना स्थापित नगर / ऐतिहासिक नगर नहीं है । वर्ष 1983-84 में औद्योगिक विकास केन्द्र पीथमपुर की स्थापना के प्रस्ताव के पश्चात् औद्योगिक विकास के दबाव के कारण महू- नीमच मार्ग के दोनों ओर धीरे - धीरे यह नगर विकसित हुआ है । उक्त मार्ग के दोनों ओर पीथमपुर के उद्योग भी स्थित है । यह मार्ग नगर की मुख्य धूरी है । औद्योगिक क्षेत्र को छोड़कर अन्य उपयोग का नियोजित विकास नहीं हुआ है ओर न ही वाणिज्यिक एवं अन्य उपयोगों में नगर स्तर की किसी भी गतिविधि का विकास / निर्माण हुआ है । इसी प्रकार आमोद - प्रमोद उपयोग का विकास लगभग नगण्य है । इसलिए विभिन्न उपयोगों में युक्तियुक्त रुप से नगर स्तर के प्रस्ताव दिये गये है ।
पीथमपुर- महू-धार क्षेत्र में प्रस्तावित वृहद् औद्योगिक क्षेत्र के लिए दिल्ली- मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर विकास कॉर्पोरेशन लि. द्वारा उक्त क्षेत्र की एक औद्योगिक कॉरिडोर अवधारित परियोजना तैयार की है, जिसमें पीथमपुर एवं इसके आसपास का क्षेत्र समाविष्ट 6323
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
पीथमपुर विकास योजना 2035 है । उक्त अवधारित विकास परियोजना के लिए पीथमपुर का एक वृहद् निवेश क्षेत्र गठित किया गया था , जिसमें से मध्यप्रदेश औद्योगिक डेवलपमेंट कार्पोरेशन द्वारा घोषित निवेश क्षेत्र (परियोजना क्षेत्र) को छोड़कर शेष निवेश क्षेत्र की विकास योजना नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा तैयार की गई है । इस विकास योजना में एम.पी.आई.डी.सी. द्वारा तैयार की जा रही विकास योजना के प्रस्तावों से समन्वय करते हुए , भौतिक एवं सामाजिक अधोसंरचना, वाणिज्यिक केन्द्र, औद्योगिक क्षेत्र तथा आवासीय क्षेत्र के प्रस्ताव दिये गये है । केन्द्र सरकार की अवधारणा पीथमपुर के आसपास के क्षेत्र को एक वृहद् औद्योगिक क्षेत्र के रुप में विकसित करने की दृष्टि से उक्त क्षेत्र में विकास एवं निर्माण का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अत्यधिक दबाव होगा । वृहद् औद्योगिक क्षेत्र के विकास को दृष्टिगत रखते हुए पीथमपुर क्षेत्र का भावी विकास एवं स्वरुप निम्न अवधारणा पर आधारित है :-
निवेश क्षेत्र में औद्योगिक उपयोग के साथ- साथ अन्य भूमि उपयोगों का परिनिश्चयन करना ।
व्यापक विकास एवं विस्तार हेतु वर्तमान औद्योगिक क्षेत्रों की सीमाओं एवं क्षेत्र की बसाहटों का समन्वय करना ।
रहवासी क्षेत्रों एवं कार्य क्षेत्रों के मध्य पारस्परिक संबंध स्थापित करना । मूलभूत सेवाओं एवं सुविधाओं की व्यवस्था करना ।
क्षेत्रीय संयोजन तंत्र की स्थापना करना ।
नगर निर्माण हेतु युक्तियुक्त प्रस्ताव देना।
पर्यावरणीय पहलू को दृष्टिगत रखते हुए युक्तियुक्त प्रस्ताव तैयार करना । योजना का चरणबद्ध क्रियान्वयन करना ।
संसाधनों के पुनर्चक्रीकरण को शामिल कर मूल जीवन प्रणाली का संरक्षण । एम.पी.आई.डी.सी. द्वारा प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र की विकास योजना में प्रस्तावित भूमि उपयोगों, मार्ग संरचना आदि से समन्वय कर विकास योजना में उनकी यथोचित निरंतरता रखना ।
4.5 भावी जनसंख्या अनुमान वर्ष 2035
पीथमपुर निवेश क्षेत्र में वर्ष 2035 में जनसंख्या का अनुमान विभिन्न सांख्यकीय पद्धति से अर्थात् अंक गणितीय वृद्धि पद्धति, ज्यामितीय वृद्धि पद्धति, वृद्धि दर पद्धति एवं घातांकीय वृद्धि पद्धति से किया गया है । वर्ष 2021 , 2031 , 2035 एवं 2041 में जनसंख्या वृद्धि का आकलन , सारणी क्रमांक 4 - सा -1 तथा आकृति क्रमांक 4.1 में दर्शाया गया है : - [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
6324
पीथमपुर विकास योजना 2035 पीथमपुर: अनुमानित जनसंख्या की पद्धति
सारणी 4 - सा-1 निवेश क्षेत्र में अनुमानित जनसंख्या की पद्धति
वृद्धि दर
पद्धति
वर्ष
औसत (Average)
घातांकीय वृद्धि पद्धति ( Exponential Increase Method)
( Incremental
Increase
Method)
ज्यामितीय वृद्धि पद्धति (Geometrical Progression Method)
अंक गणितीय वृद्धि पद्धति (Arithmetic Progression Method)
6
4
5
3
2
1
286301
370007
327717
432513
299247
2021
440241
585153
449938
799552
364529
2031
563715
755276
525283
1138810
397170
2035
687190
925399
600628
1478068
429811
2041
स्त्रोत :- नगर तथा ग्राम निवेश
1600000
1400000
1200000
Arithmetic Progression Method
1000000
Geometrical Progression Method
800000
Population
Incremental Increase Method 600000
Exponential Increase Method 400000
Average
200000
0
2041
2031
2035
2021
Year
आकृति 4.1 जनसंख्या आकलन
पीथमपुर निवेश क्षेत्र हेतु चारों प्रकार की विधियों से की गई गणना के आधार पर घातांकीय वृद्धि पद्धति अनुसार वर्ष 2021 हेतु जनसंख्या 3.70 लाख , वर्ष 2031 हेतु जनसंख्या 5.85 लाख एवं वर्ष 2035 हेतु जनसंख्या 7.56 लाख अनुमानित की गई है , जिसके आधार पर विकास योजना 2035 के प्रस्ताव तैयार किये गये है । 6325
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
2035
पीथमपुर विकास योजना
4.6 अनुमानित व्यवसायिक संरचना
वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार नगर में 46139 कार्यशील व्यक्ति पाये गये है , जो कुल जनसंख्या का 36.56 प्रतिशत है । निवेश क्षेत्र में वर्ष 2035 हेतु 7.56 लाख जनसंख्या का आकलन किया गया है, जिस अनुसार वर्ष 2035 में 40 प्रतिशत के अनुमान से कुल 3.02 लाख व्यक्ति कार्यशील होंगे ।
4.7 अनुमानित आवास आवश्यकता
आवासीय ईकाईयों की भावी आवश्यकताओं का अनुमान भावी जनसंख्या , परिवार का आकार तथा वर्तमान एवं भावी आर्थिक, सामाजिक परिस्थितियों आदि पर आधारित होता है । जनगणना 2011 के अनुसार पीथमपुर नगर पालिका क्षेत्र में कुल 31136 परिवार, 26783 आवासों में निवास करते है, जिसके अनुसार औसत परिवार का आकार लगभग 4.05 व्यक्ति परिवार पाया गया है । वर्ष 2035 में निवेश क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या 7.56 लाख के अनुमान से परिवार आकार 5.0 व्यक्ति के आधार पर आवासीय ईकाईयों की आवश्कताओं का विवरण सारणी क्र 4 - सा -2 में दर्शाया गया है । नगर में आवासीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है :-
नगरीय अधोसंरचना तथा सेवा- सुविधाओं के विकास हेतु भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करना ।
निजी संस्थाओं तथा सामुदायिक समूहों द्वारा भूमि के विकास में आने वाली रुकावटों को दूर करना ।
नियोजन एवं विकास अनुज्ञा की प्रक्रिया का सरलीकरण ।
उपयुक्त आवासीय क्षेत्रों / कॉलोनियों के नियमितीकरण की कार्यवाही शीघ्र किया जाना । मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
6326
[भाग 1
2035
पीथमपुर विकास योजना
पीथमपुर: अनुमानित परिवार एवं आवास आवश्यकतायें
सारणी 4-सा-2
आवासीय ईकाइयों की आवश्यकता
विवरण
क्र
2035
2011
4
3
2
1
756000
234000
जनसंख्या
1
522000 अतिरिक्त जनसंख्या वर्ष 2035 तक
2
5.0 औसत परिवार का आकार
4.46
3
104400
अतिरिक्त परिवार
4
93960 5
वर्ष 2035 में 90 प्रतिशत परिवारों की आवास आवश्यकता
99653
5693
6
वर्ष 2011 की कमी को सम्मलित करते हुए आवास की आवश्यकता
6246 7
वर्ष 2011 से 2019 तक निर्मित अतिरिक्त आवास + पी.एम.ए.वाय.
93407 8
वर्ष 2019 तक निर्मित अतिरिक्त आवास को घटाकर आवास की आवश्यकता
4342 9
निवास योग्य रहवासी ईकाइयों की प्रतिवर्ष एक प्रतिशत की दर से पुनर्स्थापना (31011 मकान)
97749 10
कुल आवास आवश्यकता
स्त्रोत : - नगर तथा ग्राम निवेश
आवासों की कमी के आकलन में निवेश क्षेत्र को लिया गया है । नगर में गंदी बस्तियों तथा झोपड़ियों का 100 प्रतिशत का पुनर्निर्माण की कमी के रुप में शामिल किया गया है । प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गंदी बस्तियों तथा झोपड़ियों के व्यवस्थापन हेतु 2018 ईकाईयां निर्मित की जा रही है ।
नगर में आवासीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निम्न कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है:-
नगरीय अधोसंरचना तथा सेवा- सुविधाओं के विकास हेतु भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करना ।
निजी संस्थाओं तथा सामुदायिक समूहों द्वारा भूमि के विकास में आने वाली रुकावटों को दूर करना ।
नियोजन एवं विकास अनुज्ञा की प्रक्रिया का सरलीकरण ।
6327
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
2035
पीथमपुर विकास योजना
उपयुक्त आवासीय क्षेत्रों / कॉलोनियों के नियमितीकरण की कार्यवाही शीघ्र किया जाना ।
4.8 प्रस्तावित भूमि उपयोग एवं भू-आवंटन
नगर विकास हेतु उपयुक्त भूमि का चयन करने के पश्चात्, URDPFI मार्गदर्शिका के मानकों के आधार पर भूमि उपयोग क्षेत्र का निर्धारण किया गया है ।
नगर के भावी स्वरुप , जनसंख्या तथा उनकी आवासीय , वाणिज्यिक , अधोसंरचना , सेवा- सुविधाओं एवं आमोद- प्रमोद इत्यादि की आवश्यकताओं का आकलन कर विभिन्न भूमि उपयोगों के अंतर्गत भूमि की आवश्यकता का निर्धारण किया गया है । वर्तमान भूमि उपयोग विश्लेषण के अनुसार नगर में 2117.16 हेक्टेयर भूमि नगरीय उपयोग के अंतर्गत आती है । विकास योजना 2035 की अनुमानित जनसंख्या 7.56 लाख हेतु भूमि 18216.86 हेक्टेयर भूमि नगरीय हेतु प्रस्तावित की गई है, इसके आधार पर नगर का सकल घनत्व 41.50 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर आता है । प्रस्तावित भूमि उपयोग का विवरण सारणी क्रमांक 4- सा-3 एवं मानचित्र क्रमांक 4.1 में दर्शायी गई है:-
पीथमपुर: प्रस्तावित भूमि उपयोग 2035
सारणी 4- सा-3 प्रस्तावित भूमि उपयोग 2035
वर्तमान भूमि उपयोग 2020
क्र भूमि उपयोग
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
3 1
2
1164.57
आवासीय
1
52.86 2
मिश्रित
135.41
वाणिज्यिक
3
264.83 4
औद्योगिक
133.40 5
सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक
11.51 6
सार्वजनिक उपयोगितायें एवं सुविधायें
8.16
आमोद-प्रमोद
7
346.42 8 यातायात एवं परिवहन
2117.16
कुल
प्रतिशत
प्रतिशत
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
भूमि उपयोगिता दर
7
5
6
4
7.36
5565.34 30.55
55.01
1820.42 9.99
2.41
2.50
6.17
1.49
6.40
1124.51
5.72
23.73
12.51
4322.57
0.54
6.30
406.60
2.23
0.02
13.54
0.07
0.54
2610.56
3.45
14.33
0.39
3.11
12.92
16.36
2353.32
24.10
18216.86 100.00
100.00
स्त्रोत : - नगर तथा ग्राम निवेश एवं जी.आई.एस. आधारित विश्लेषण वर्ष 2020 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
6328
[भाग 1
2
52 505
PlanningArea
આ
PITHAMPUR
Legend
EXISTINGPROPOSED
4.1ProposedLanduse
DEVELOPMENTPLAN(DRAFT2035)
Dhar
ON
NSPORTATION
Landuse&UrbanSurveyDivision Survey RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
WAYSTATION
ENERAL
MUNICIPAL
ENERAL STRIES
PLANNINGAREA
GADS
VILLAGE
Source:AMRUTSatellitedata,NRSC&GroundVerification
BRIDGE
MPIDCAREA
PUBLICUTILITIES&
SIDENT MIXEDLANDUSE
BUSSTAND
District-Dhar,Indore
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal 6329
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
पीथमपुर विकास योजना 2035 टीप:-
1. वर्ष 2011 की जनसंख्या 234000
2. वर्ष 2020 की आकलित जनसंख्या 356000
3. वर्ष 2021 की आकलित जनसंख्या 370000
4. वर्ष 2035 की आकलित जनसंख्या 756000
4.9 प्रस्तावित भूमि उपयोग संरचना
नगर के वर्तमान मिश्रित भू- उपयोग स्वरुप को विकास योजना की अवधारणा में सम्मिलित किया गया है, ताकि नगर के वर्तमान भूमि उपयोगों को कम - से- कम स्थानांतरित करना पड़े, लेकिन कतिपय वर्तमान असंगत भूमि उपयोगों का अन्यत्र स्थानांतरित किया जाना भी प्रस्तावित किया गया है । प्रस्तावित भूमि उपयोगों के मुख्य कार्य बिन्दु, कार्य केन्द्रों की सम्बद्धता वर्तमान विकसित क्षेत्र का प्रस्तावित विकास से समन्वय तथा कार्य केन्द्रों का विकेन्द्रीकरण है ।
आवासीय
4.9.1
विकास योजना में नये आवासीय क्षेत्रों को प्रस्तावित करते समय यह प्रयास किया गया है कि क्षेत्र में सार्वजनिक सेवा सुविधाओं का प्रावधान कार्य केन्द्रों से निकटता, प्रदूषण मुक्त वातावरण तथा सामाजिक गतिविधियों में उचित समन्वय हो सके । नगर की भावी जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए कुल 5565.34 हेक्टेयर आवासीय क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है, जिसमें 1164.57 हेक्टेयर वर्तमान आवासीय क्षेत्र भी सम्मिलित है । आवासीय उपयोग हेतु प्रस्तावित क्षेत्र कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 30.55 प्रतिशत होकर 7.36 हेक्टेयर प्रति 1000 जनसंख्या की भूमि उपयोगिता दर आती है । उक्त आधार पर नगर का औसत आवासीय घनत्व 136 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर आता है । आवासीय भूमि उपयोग हेतु वर्तमान दर अधिक भूमि आवंटन का कारण नगर के कुछ सघन एवं संकीर्ण क्षेत्रों की घनता कम करना तथा गंदी बस्तियों की पुनस्र्थापना अथवा उनका वर्तमान स्थल पर ही पर्यावरण सुधार एवं उन्नयन किया जाना प्रस्तावित है , इसका निर्धारण स्थानीय प्रशासन एवं स्थानीय निकाय के परामर्श से सक्षम अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा ।
मिश्रित
4.9.2
पीथमपुर विकास योजना में प्रस्तावित भूमि उपयोग के अंतर्गत मिश्रित उपयोग की नवीन अवधारणा का समावेश किया गया है । मिश्रित उपयोग पारंपरिक नियोजन तथा भारतीय सामाजिक- आर्थिक- सांस्कृतिक परिवेश पर आधारित है । इस दृष्टिकोण से मिश्रित उपयोग के अंतर्गत पीथमपुर निवेश क्षेत्र में स्थित क्षेत्रीय मार्गों के दोनों तरफ विकास योजना में मिश्रित भूमि उपयोग का प्रावधान किया गया है । इस उपयोग के अंतर्गत 1820.42 हेक्टेयर भूमि का प्रावधान किया गया है , जो कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 9.99 प्रतिशत है । मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
[भाग 1 6330
पीथमपुर विकास योजना 2035 इस प्रक्रिया से भविष्य में सुनियोजित तरीके से मिश्रित उपयोग का प्रावधान न केवल नगर के नियोजित स्वरुप को दर्शित करेगा , बल्कि स्थानीय संस्था को इस भूमि उपयोग क्षेत्र की अधोसंरचना के विकास हेतु राशि भी उपलब्ध हो सकेगी ।
वाणिज्यिक
4.9.3
वर्तमान में नगर की सभी वाणिज्यिक गतिविधियां महू- नीमच मार्ग के दोनों ओर संचालित होती है । नगर की भावी व्यापारिक , वाणिज्यिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2035 की भावी जनसंख्या 7.56 लाख के मान से विकास योजना में वाणिज्यिक उपयोग के अंतर्गत कुल 1124.51 हेक्टेयर क्षेत्र का प्रावधान किया गया है, जो कुल प्रस्तावित भूमि का 6.17 प्रतिशत है । प्रस्तावित वाणिज्यिक क्षेत्रों में इकॉनोमिक कॉरिडोर, अनाज मण्डी, सब्जी एवं फल मण्डी, किराना मण्डी, लोहा मण्डी, वेयर हाउस / कोल्ड स्टोरेज , गोदाम , भवन सामग्री, यातायात नगर तथा होलसेल एवं रिटेल मार्केट हेतु भूमि प्रस्तावित की गई है, जिसमें 135.41 हेक्टेयर वर्तमान विकसित क्षेत्र भी सम्मिलित है ।
उपरोक्त वाणिज्यिक प्रस्ताव के अतिरिक्त डी.एम.आई.सी. की अवधारित दिल्ली- मुंबई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन परियोजना के उक्त वृहद् औद्योगिक क्षेत्र के तैयार माल को मुंबई बंदरगाह तथा देश के अन्य स्थानों तक पहुँचाने के लिए तथा कच्चे माल को बंदरगाह से औद्योगिक क्षेत्र तक लाने के लिए क्षेत्र में प्रस्तावित इन्दौर -पीथमपुर -धार- छोटा उदयपुर- मुंबई रेलवे लाइन का कार्य प्रगति पर है । उक्त निर्यात एवं आयात होने वाले माल के लिए पीथमपुर में एक रेलवे स्टेशन (सक्षम यार्ड सहित) प्रस्तावित किया गया है तथा रेलवे स्टेशन के दक्षिण दिशा में लॉजिस्टिक हब प्रस्तावित किया गया है । उक्त हब के अंतर्गत वृहद् स्तर पर गोडाउन , वेयर हाउस एवं वृहद् यातायात नगर से संबंधित सभी सुविधाओं ( पार्किंग सहित) का विकास होगा ।
4.9.4 औद्योगिक
पीथमपुर में वर्ष 1983-84 में मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम द्वारा औद्योगिक केन्द्र की स्थापना की गई है , जिसके कारण इस नगर को एक औद्योगिक नगर के रुप में पहचान प्राप्त हुई है । इस औद्योगिक विकास केन्द्र के अंतर्गत औद्योगिक सेक्टर क्रमांक 01 , 02, 03 तथा खेड़ा ग्रोथ सेंटर एवं एस.ई.जेड़ पीथमपुर सम्मिलित है । यहां पर स्थित औद्योगिक ईकाईयों में से ऑटो मोबाइल सेक्टर, टैक्सटाइल तथा फॉर्मास्युटिकल उद्योग प्रमुख है । इनके अतिरिक्त यहां पर यहां कृषि आधारित एवं खाद्य प्रोसेसिंग , बेसिक मेटल , केमिकल एवं केमिकल प्रोडक्ट, ट्रक एवं फॉर्मास्युटिकल, इलेक्ट्रिकल , मैकेनिकल , इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी आधारित उद्योग , नॉन मेटेलिक मिनरल्स, रबड़ एवं प्लास्टिक , टैक्सटाइल एवं अपरेल एवं अन्य विविध प्रकार के उद्योगों में अत्यंत वृद्धि संभावित है । पीथमपुर निवेश क्षेत्र तथा इससे संलग्न अन्य ग्रामों में एशिया महाद्वीप स्तर का एक ऑटो टेस्टिंग ट्रेक भी विकसित हो चुका है । 6331
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
2035
पीथमपुर विकास योजना
भारत सरकार के वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा दिल्ली- मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के अंतर्गत पीथमपुर- धार इन्वेस्टमेंट रीजन ( वृहद् औद्योगिक क्षेत्र) प्रस्तावित किया गया है । यह कॉरिडोर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आदर्श कॉरिडोर होगा, जो क्षेत्र के परिपूर्ण विकास को विकसित करने में सहायक होगा । विकास योजना में औद्योगिक उपयोग हेतु लगभग 4322.57 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है, जो कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 23.73 प्रतिशत है , इसमें वर्तमान औद्योगिक क्षेत्र 264.83 हेक्टेयर क्षेत्र भी सम्मिलित है ।
4.9.5 सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक
इस भूमि उपयोग के अंतर्गत प्रशासकीय कार्यालय , शैक्षणिक संस्थान सेवायें , सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थायें, जनसेवा सुविधाओं का समावेश होता है ।
पीथमपुर- धार- महू इन्वेस्टमेंट रीजन ( वृहद् औद्योगिक क्षेत्र) में औद्योगिक गतिविधियों का मुख्य फोकस रहेगा । इसके अतिरिक्त विकास योजना में नगर स्तरीय सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक गतिविधियों हेतु भूमि का प्रावधान भी किया गया है । इस उपयोग के अंतर्गत 7.56 लाख की जनसंख्या के लिए लगभग 406.60 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है , जो कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 2.23 प्रतिशत है, इसमें 133.40 हेक्टेयर वर्तमान क्षेत्र भी सम्मिलित है ।
4.9.6 सार्वजनिक उपयोगितायें एवं सुविधायें
विकास योजना में सार्वजनिक उपयोगिता एवं सुविधायें के अंतर्गत कुल 13.54 हेक्टेयर भूमि है । सार्वजनिक उपयोगिता एवं सुविधाओं के अंतर्गत प्रस्तावित क्षेत्र का प्रतिशत 0.07 है । सार्वजनिक उपयोगिता के अंतर्गत जल - मल शोधन संयंत्र, कचरा प्रबंधन संयंत्र, विद्युत केन्द्र के विकास हेतु प्रावधान किए गए है । नवीन श्मशानघाट, कब्रिस्तान आदि का विकास कृषि उपयोग के अंतर्गत स्वीकार्य होगा । इसके लिए क्षेत्र का निर्धारण स्थानीय निकाय एवं जिला प्रशासन द्वारा किया जाना प्रस्तावित है ।
4.9.7 आमोद-प्रमोद
पीथमपुर एक औद्योगिक नगर है । यहां पर आवासीय एवं वाणिज्यिक विकास अव्यवस्थित रुप से हुआ है, जिसके कारण यहां पर स्वच्छ पर्यावरण हेतु आमोद - प्रमोद का जो विकास हुआ है, वह अत्यंत नगण्य है । क्षेत्र की वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए 7.56 लाख की आबादी के लिए आमोद - प्रमोद उपयोग हेतु विकास योजना में 2610.56 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है, जो कि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 14.33 प्रतिशत है । इस उपयोग के अंतर्गत सिटी पार्क, स्टेडियम, रीजनल पार्क, हरित क्षेत्र , बॉटनीकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन, पिकनिक स्पॉट एवं अन्य पर्यावरणीय क्षेत्रों का विकास आदि आते है । मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
6332
[भाग 1
2035
पीथमपुर विकास योजना
4.9.8 यातायात एवं परिवहन
यातायात एवं परिवहन उपयोग के अंतर्गत मार्ग यातायात, अवसान केन्द्र, वाहन विराम स्थल तथा बस स्थानक संबंधी सुविधाओं का समावेश होता है । पीथमपुर विकास योजना में इस उपयोग हेतु 2353.32 हेक्टेयर भूमि का प्रावधान किया गया है , जो कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 12.92 प्रतिशत है । इस क्षेत्र में वर्तमान 346.42 हेक्टेयर क्षेत्र भी सम्मिलित है ।
विकास योजना में यातायात एवं परिभ्रमण संरचना के अंतर्गत चार स्थलों पर बस स्टैण्ड का प्रावधान किया गया है, जिनका स्थल संबंधी विवरण निम्नानुसार है: -
ग्राम भैंसलाय में रेलवे स्टेशन के पास । 1.
2. ग्राम गुणावद में रेलवे स्टेशन के पास ।
3. ग्राम बेटमाखास में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 47 बायपास पर ।
4. ग्राम लेबड़ में महू- नीमच मार्ग पर ।
4.10 निवेश ईकाईयां
पीथमपुर निवेश क्षेत्र एक वृहद् क्षेत्र पर फैला हुआ है, जिसको एक समन्वित नगरीय इकाई के रुप में विकसित किया जाना प्रशासनिक दृष्टि, सेवा- सुविधायें उपलब्ध कराने तथा त्वरित आवागमन की दृष्टि से आवश्यक है । इस हेतु सम्पूर्ण निवेश क्षेत्र को चार सर्वसुविधा युक्त निवेश ईकाईयां (माइक्रोसिटी) में निम्नानुसार विभक्त किया गया है:-
1. निवेश ईकाई क्रमांक -1 (इन्दौर पेरीफेरियल सिटी)
2. निवेश ईकाई क्रमांक-2 (पीथमपुर सिटी)
3. निवेश ईकाई क्रमांक-3 (बेटमा सिटी)
4. निवेश ईकाई क्रमांक -4 (लेबड़ सिटी)
विकास योजना में इन निवेश ईकाईयों के आधार पर प्रस्ताव दिये गये है । प्रत्येक निवेश ईकाईयों सेवा - सुविधा केन्द्र के साथ- साथ प्रशासनिक केन्द्र के रुप में भी कार्य करेगा । ये निवेश ईकाईयां वाणिज्यिक , शैक्षणिक , स्वास्थ्य, मनोरंजन सुविधाओं की दृष्टि से आत्म निर्भर होंगे । सभी निवेश ईकाईयों को यातायात संरचना से युक्तियुक्त तरीके से जोड़ा गया है, ताकि ये निवेश ईकाईयां समस्त सुविधाओं के साथ आत्म निर्भर हो ।
निवेश ईकाई का विस्तृत विवरण सारणी क्रमांक 4 - सा-4 एवं मानचित्र क्रमांक 4.2 में दर्शित है: - 6333
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
PlanningArea
Pithampur
MPIDCArea
Indore
PITHAMPUR
Legend
4.2PLANNINGUNIT
Waterbody
PithampurUnit-2
MunicipalAreaBoundary
PlanningAreaBoundary
VillageBoundary
RailwayLine
MPIDCArea
IndoreUnit-1
Dhar LebadUnit-4
BetmaUnit-3
Road
StatelHighway
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
Scale 1.534.5 Km 67.59 10.512
District-Dhar,Indore
222830"N 22450N
TOINDORE
TORAAU
75450E
TOINDORE
TOMHOW
7538308
NH
TO SENDHWA
BUEPUR
TODEPALPUR
753408
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal
7528308
TO MANPUR
TONEEMUCH
TODHAR
MOST.Z [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
6334
2035
पीथमपुर विकास योजना
पीथमपुर : निवेश ईकाई वार भूमि उपयोग
सारणी 4-सा-4
निवेश ईकाईयां
क्र
निवेश ईकाईयां
कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
3
2
1
2400.30
1 निवेश ईकाई क्रमांक -1 (इन्दौर पेरीफेरियल सिटी)
8881.53
2 निवेश ईकाई क्रमांक-2 (पीथमपुर सिटी)
5063.83
3
निवेश ईकाई क्रमांक -3 (बेटमा सिटी)
8154.10
4
निवेश ईकाई क्रमांक -4 (लेबड़ सिटी)
24499.76
योग
4.10.1 निवेश ईकाई क्रमांक -1 (इन्दौर पेरीफेरियल सिटी)
इस निवेश ईकाई की सीमा उत्तर में निवेश क्षेत्र की सीमा तक , पश्चिम में निवेश ईकाई क्रमांक -2 की सीमा तक, दक्षिण में निवेश क्षेत्र सीमा तक तथा पूर्व में निवेश क्षेत्र की सीमा तक है । इस निवेश ईकाई का कुल क्षेत्रफल 2400.30 हेक्टेयर है । इस निवेश ईकाई में इकॉनोमिक कॉरिडोर , ग्राम सोनवाय तथा भैंसलाय में औद्योगिक क्षेत्र स्थित है ।
4.10.2 निवेश ईकाई क्रमांक-2 (पीथमपुर सिटी)
इस निवेश ईकाई की सीमा उत्तर में निवेश क्षेत्र सीमा तक, पश्चिम में एम.पी. आई.डी.सी. क्षेत्र एवं निवेश ईकाई क्रमांक-3 तक, दक्षिण में एम.पी.आई.डी.सी. क्षेत्र एवं निवेश क्षेत्र सीमा तक तथा पूर्व में निवेश ईकाई क्रमांक -1 की सीमा तक है । इस निवेश ईकाई का कुल क्षेत्रफल 8881.53 हेक्टेयर है । इस निवेश ईकाई में नगर पालिका पीथमपुर, एम.पी.आई. डी.सी का औद्योगिक क्षेत्र, ऑटो टेस्टिंग क्षेत्र तथा आयशर इत्यादि स्थित है ।
4.10.3 निवेश ईकाई क्रमांक -3 (बेटमा सिटी)
इस निवेश ईकाई की सीमा उत्तर में निवेश क्षेत्र सीमा तक, पश्चिम में निवेश ईकाई क्रमांक-4 एवं निवेश क्षेत्र की सीमा तक, दक्षिण में एम.पी.आई.डी.सी. क्षेत्र तक तथा पूर्व में निवेश ईकाई क्रमांक-2 की सीमा तक है । इस निवेश ईकाई का कुल क्षेत्रफल 5063.83 हेक्टेयर है । इस निवेश ईकाई में ग्राम बेटमाखास नगर पंचायत, बेटमा साहिब गुरुद्वारा तथा फार्मा कलस्टर (ग्राम बिजेपुर) का औद्योगिक क्षेत्र स्थित है ।
4.10.4 निवेश ईकाई क्रमांक-4 (लेबड़ सिटी)
इस निवेश ईकाई की सीमा उत्तर में निवेश क्षेत्र सीमा तक, पश्चिम में निवेश क्षेत्र सीमा तक , दक्षिण में निवेश क्षेत्र सीमा तक तथा पूर्व में एम.पी.आई.डी.सी. क्षेत्र तक है । इस 6335
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
2035
पीथमपुर विकास योजना
निवेश ईकाई का कुल क्षेत्रफल 8154.10 हेक्टेयर है । इस निवेश ईकाई में ग्राम लेबड़, सेजवाया तथा घाटा बिल्लौद का औद्योगिक क्षेत्र स्थित है ।
4.11 पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन
नगरीय क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के तहत चम्बल एवं गंभीर नदी के किनारे 30 मीटर एवं बड़े जलाशयों के किनारे 60 मीटर तथा अन्य जलाशयों व नालों हेतु, मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 50 के प्रावधान लागू माने जावेगें । तदानुसार विकास किया जाना प्रस्तावित है ।
4.12 असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोग
नगर में कई गतिविधियां / भूमि उपयोग स्थान की कमी एवं आसपास के भूमि उपयोग से सामंजस्य नहीं रखती है । ऐसी गतिविधियों को आसपास के वातावरण , यातायात समस्या तथा पर्यावरण की दृष्टि से वर्तमान स्थल पर संचालित किया जाना उचित नहीं है तथा भविष्य में उनका वर्तमान स्थल से अन्यत्र स्थानांतरित करना आवश्यक है । विभिन्न गतिविधियों की पुनर्स्थापना से रिक्त हुए स्थल के उपयोग के प्रस्ताव सारणी क्रमांक 4 - सा-5 में दर्शाये गये है:-
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
6336
[भाग 1 पीथमपुर विकास योजना 2035
पीथमपुर : असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोगों की पुनर्स्थापना
सारणी 4- सा-5 प्रस्तावित स्थल
वर्तमान स्थल
क्र भूमि उपयोग
3
2
1
1
रिक्त भूमि का प्रस्तावित उपयोग
5
4
महू-नीमच मार्ग
वाणिज्यिक दुकानें मार्ग चौड़ाई के अंतर्गत
साप्ताहिक बाजार
2
मार्ग विस्तार तथा शेष मिश्रित उपयोग
प्रस्तावित वाणिज्यिक उपयोग में
महू-नीमच मार्ग
3
महू- नीमच मार्ग, कस्बा पीथमपुर के दोनों ओर आयशर चौराहे तक मार्ग चौड़ाई के अंतर्गत स्थित अस्थाई दुकानें, हॉकर्स एवं अन्य गतिविधियां
4
महू- नीमच मार्ग (सागौर कूटी जंक्शन) के दोनों ओर विद्यमान गतिविधियां मार्ग चौड़ाई के अंतर्गत स्थित अस्थाई दुकानें, हॉकर्स एवं अन्य गतिविधियां
5
मार्ग विस्तार तथा शेष मिश्रित उपयोग
प्रस्तावित वाणिज्यिक उपयोग में
मार्ग विस्तार तथा शेष मिश्रित उपयोग
निकटस्थ प्रस्तावित वाणिज्यिक उपयोग में
मार्ग विस्तार तथा शेष मिश्रित उपयोग
प्रस्तावित वाणिज्यिक उपयोग में
मिश्रित उपयोग
प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र में
राऊ-पीथमपुर टोल
मार्ग
संचालित उद्योग तथा बंद उद्योग
6
मिश्रित उपयोग
महू-नीमच मार्ग एवं
राष्ट्रीय राजमार्ग
क्रमांक 47
ग्राम पीथमपुर, सेजवाया, लेबड़ एवं घाटा बिल्लौद में अव्यवस्थित रुप से स्थित चालू/ बंद उद्योग
स्त्रोत :- नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा किया गया स्थल सर्वेक्षण ।
4.13 अनौपचारिक सेक्टर प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र में व्यवस्थापन किया जायेगा ।
बेरोजगार एवं सीमित रुप से रोजगार से जुड़े कर्मी जो रोजगार की तलाश में है अथवा आर्थिक उन्नति के लिए आशान्वित है, अनौपचारिक वर्ग के अंतर्गत आते है । यह वर्ग शहर की आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है तथा आवासीय क्षेत्र के लिए सेवा जनसंख्या के रुप में भी कार्य करते है । 6337
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
पीथमपुर विकास योजना 2035 पीथमपुर में पथ विक्रेता के द्वारा विक्रय का कार्य समस्त नगर में किया जाता है । पथ विक्रताओं की संख्या का आकलन नहीं है, तथापि यह अनुमान लगाया जा सकता है कि, आबादी की 1 प्रतिशत दर अर्थात् करीब 2500 पथ विक्रेता वर्तमान में है । यह विक्रेता शहर के आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान करते है । यह रोजगार का ही एक मुख्य स्त्रोत नहीं है , बल्कि अधिकांश शहरी आबादी को किफायती सेवायें भी प्रदान करता है ।
अनौपचारिक गतिविधियां मुख्य रुप से कार्य केन्द्रों, वाणिज्यिक केन्द्रों , शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के बाहर , यातायात केन्द्रों एवं बड़े आवासीय समूहों के आसपास स्थापित हो जाती है । चूंकि आर्थिक गतिविधियों में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है । इसलिए औपचारिक वर्ग के साथ - साथ अनौपचारिक गतिविधियों के लिए भी विकास योजना में प्रस्ताव रखे गये है ।
अनौपचारिक गतिविधि क्षेत्रों की योजना, व्यापार एवं विभिन्न प्रकार के उपयोग परिक्षेत्र के नियंत्रित विकास में समाहित एवं सम्मिलित कर निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रस्तावित है:-
सामान्य वाणिज्यिक क्षेत्र में सेवा प्रदान करने हेतु फुटकर दुकानों का प्रावधान करना जैसे - नगर केन्द्र, खण्ड स्तरीय दुकानें व सुविधा दुकान क्षेत्र।
थोक व्यापार एवं यातायात नगर क्षेत्र में सेवा प्रदान करना ।
संस्थागत क्षेत्रों, आमोद - प्रमोद , औद्योगिक क्षेत्रों एवं अवसान केन्द्रों पर खाद्य सेवा प्रदान करने वाली सेवा दुकानें उपलब्ध कराना ।
आवासीय क्षेत्रों के निकट सेवा दुकानें ।
निर्माण स्थलों के समीप अस्थाई रहवास की व्यवस्था करना ।
अनौपचारिक सेक्टर को नियोजित आवासीय विकास क्षेत्र में निम्नानुसार समाहित किया जाना प्रस्तावित है: -
परिक्षेत्रिक योजना बनाते समय अनौपचारिक सेक्टर के लिए प्रस्तावित आवासीय विकास हेतु भूमि सुरक्षित रखना ।
अभिन्यास स्वीकृति के समय अनौपचारिक एवं आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग का प्रावधान भी समय- समय पर शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुरुप किया जाना प्रस्तावित है ।
अनौपचारिक सेक्टर ईकाई का विकास , क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरुप किया जावे । मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
6338
[भाग 1
पीथमपुर विकास योजना 2035 ग्राम विकास
4.14
पीथमपुर निवेश क्षेत्र में स्थित, जो ग्राम आबादी विकास योजना में प्रस्तावित नगरीय क्षेत्र में शामिल की गई है, उनका विकास पीथमपुर विकास योजना में प्रस्तावित उपयोग के अनुरुप ही किया जावेगा, किन्तु जो ग्राम आबादी प्रस्तावित नगरीय क्षेत्र में शामिल नहीं हुई है, उनका विस्तार वर्तमान आबादी के आसपास के क्षेत्र को नियोजित रुप देकर उसके ग्रामीण स्वरुप के समान ही रहेगा , तथा उनका विस्तार सक्षम अधिकारी की अनुज्ञा से ग्राम विकास की अनुज्ञा से हो सकेगा , वर्तमान ग्रामीण आबादी के चारों ओर 200 मीटर तक की परिधि में सक्षम अधिकारी की अनुमति से किया जा सकेगा । 6339
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
पीथमपुर विकास योजना 2035 6340
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
[भाग 1
पीथमपुर विकास योजना 2035
अध्याय-5 प्रस्तावित यातायात संरचना एवं नगरीय अधोसंरचना प्रस्तावित परिभ्रमण संरचना
5.1
दिल्ली- मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के प्रस्तावित उपक्षेत्र में इन्दौर - धार - उज्जैन- रतलाम - शाजापुर- मंदसौर- देवास एवं झाबुआ जिले सम्मिलित किये गये है । इन जिलों में प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रों में से पीथमपुर- धार- महू इन्वेस्टमेंट रीजन (वृहद् औद्योगिक क्षेत्र) प्रथम चरण के अंतर्गत उक्त प्रस्तावित इन्वेस्टमेंट रीजन (वृहद् औद्योगिक क्षेत्र ) की परिकल्पना के आधार पर ही पीथमपुर निवेश क्षेत्र घोषित किया गया है तथा निवेश क्षेत्र में प्रस्तावित विकास का फोकस मुख्य रुप से औद्योगिक मानते हुए विकास योजना प्रस्ताव तैयार किया गया है ।
भूमि उपयोग एवं यातायात संरचना एक दूसरे के पूरक है । उपयुक्त यातायात एवं परिवहन संरचना के माध्यम से यात्रा का समय , दूरी तथा वाहन चालन व्यय , रखरखाव का व्यय आदि को कम किया जा सकता है । अतः पीथमपुर निवेश क्षेत्र की वर्तमान यातायात समस्याओं एवं भावी आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए यातायात संरचना निम्न अवधारणा पर आधारित है:-
1. पीथमपुर निवेश क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्रीय मार्गों तथा राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़कर परिभ्रमण संरचना में सुधार करना ।
2. पीथमपुर निवेश क्षेत्र को इन्दौर से जोड़ने वाले वर्तमान मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कर सुधार करना ।
3. क्षेत्र के प्रस्तावित भावी विकास के संबंध में उपयुक्त परिभ्रमण संरचना । 4. क्षेत्रीय यातायात एवं नगरीय यातायात का पृथककरण ।
5. भावी यातायात के आकलन के आधार पर मार्गों का कार्यात्मक श्रेणीकम । 6. नगर केन्द्रों एवं अन्य कार्य केन्द्रों को सक्षम रुप से जोड़ना ।
7. वर्तमान आबादी क्षेत्रों को न्यूनतम प्रभावित करना ।
5.1.1 क्षेत्रीय मार्ग संयोजकता तथा पीथमपुर क्षेत्र हेतु सुगम्य पहुँच
राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय मार्ग संयोजकता के मान से निम्नलिखित मार्ग महत्वपूर्ण है :-
1. राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 52 (राजगढ़ - ब्यावरा से देवास- इन्दौर- सेंधवा तक) 2. राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 47 (अहमदाबाद - इन्दौर बैतूल से नागपुर तक) 3. महू- नीमच मार्ग
4. लेबड़- मानपुर मार्ग 6341
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
पीथमपुर विकास योजना 2035 पीथमपुर क्षेत्र की सम्बद्धता को प्रदेश एवं देश से बेहतर रुप से जोड़ने के लिए यह आवश्यक है कि, क्षेत्र एवं उपरोक्त उल्लेखित मार्गों के मध्य यातायात का संचालन बिना किसी अवरोध से सतत् रुप से हो । यह भी आवश्यक है कि, सीधे जाने वाले यातायात को पीथमपुर क्षेत्र में प्रस्तावित मुख्य मार्गों से गुजरना न पड़े , ताकि मार्ग सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन में कोई कठिनाई न हो ।
मार्गों का कार्यात्मक श्रेणीक्रम
5.2
कार्यानुरुप मार्ग अनुक्रम के अनुसार मार्गों का वर्गीकरण किया गया है । ऐसा पूर्व निर्धारित विविध गतिविधियों का आपस में तथा आवासीय क्षेत्रों से सह- संबंध का विशेष ध्यान रखा गया है । नगर में विभिन्न प्रकार के मार्गों का मार्गानुक्रम निम्नानुसार प्रस्तावित है: - क्षेत्रीय मार्ग
लिंक मार्ग
परिधि मार्ग
आर्टिरियल मार्ग
मुख्य मार्ग
खण्ड स्तरीय मार्ग
उपखण्ड स्तरीय मार्ग
स्थानीय मार्ग
पादचारी मार्ग
क्षेत्रीय मार्ग
5.2.1
वर्तमान में पीथमपुर निवेश क्षेत्र को प्राथमिक रुप से राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 47 इन्दौर- अहमदाबाद मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 52 आगरा - इन्दौर- मुंबई मार्ग, महू- नीमच मार्ग महू-घाटा बिल्लौद- नीमच मार्ग तथा राऊ पीथमपुर मार्ग से पहुँच उपलब्ध है । इन मार्गों पर यातायात का दबाव होने से व्यवधान उत्पन्न होता है तथा दुर्घटनायें की संभावनायें बनी रहती है । अतः क्षेत्रीय यातायात को नगर के बाहर से निकालने के उद्देश्य से परिधि मार्ग प्रस्तावित किये गये है ।
1. इन्दौर- अहमदाबाद (राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 47)
राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 47 (अहमदाबाद - इन्दौर बैतूल नागपुर) निवेश क्षेत्र के मध्य से गुजरता है । इस मार्ग पर क्षेत्रीय तथा नगरीय यातायात का अधिकतम दबाव रहता है । इस मार्ग की चौड़ाई विकास योजना 2035 में 75 मीटर प्रस्तावित की गई है । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
[भाग 1 6342
2035
पीथमपुर विकास योजना
2. राजगढ़ - ब्यावरा- देवास - इन्दौर- सेंधवा मार्ग
राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 52 (राजगढ़ -ब्यावरा देवास - इन्दौर- सेंधवा ) मार्ग पीथमपुर के दक्षिण दिशा से होकर सेंधवा - मुंबई को चला जाता है । इस मार्ग पर भी यातायात का भारी दबाव रहता है । इस मार्ग की चौड़ाई विकास योजना 2035 में 60 मीटर प्रस्तावित की गई है ।
3. महू- नीमच राज्य राजमार्ग
महू- नीमच मार्ग पीथमपुर के मध्य से होकर गुजरता है । यह मार्ग नगर का मुख्य मार्ग भी है । जिस पर नगरीय यातायात का दबाव रहता है । यह मार्ग वाह्य यातायात के अतिरिक्त आंतरिक यातायात को भी वहन करता है तथा क्षेत्रीय यातायात का मिश्रण भी इसी मार्ग पर होता है । इस मार्ग की चौड़ाई विकास योजना 2035 में 60 मीटर प्रस्तावित की गई है ।
4. लेबड़-मानपुर फोरलेन मार्ग
यह मार्ग लेबड़ के निकट महू- नीमच मार्ग से प्रारम्भ होकर मानपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 52 पर मिलता है । यह मार्ग महू- नीमच मार्ग से राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 52 को जोड़ने वाले मार्ग का कार्य करता है । इससे मुंबई की ओर से आकर नीमच मंदसौर की ओर जाने वाले यातायात के लिए बायपास का कार्य करता है । इस मार्ग की चौड़ाई विकास योजना 2035 में 60 मीटर प्रस्तावित की गई है ।
5. पीथमपुर- राऊ- इन्दौर मार्ग
यह मार्ग पीथमपुर से गुजरने वाले महू- नीमच मार्ग को जोड़ता है । इस मार्ग पर दोनों ओर आवासीय कॉलोनीयां तथा औद्योगिक क्षेत्र स्थिति है । इस मार्ग के द्वारा इन्दौर से राऊ होकर पीथमपुर की ओर आने वाले यातायात की बहुलता रहती है, जो मिश्रित यातायात के रुप में है । इस मार्ग की चौड़ाई विकास योजना 2035 में 60 मीटर प्रस्तावित की गई है ।
5.2.2 लिंक मार्ग
यह मार्ग इन्दौर विकास योजना में प्रस्तावित सुपर कॉरिडोर को जोड़ने के लिए इकॉनोमिक कॉरिडोर के रुप में एवं पश्चिमी रिंग रोड़ को राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 52 को जोड़ने के लिए प्रस्तावित किये गये है, जिनकी चौड़ाई 75 मीटर दी गई है । 6343
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
पीथमपुर विकास योजना 2035 परिधि मार्ग
5.2.2
ये मार्ग उच्च क्षमता एवं तीव्र गति कॉरिडोर के रुप में कार्य करेंगे । इन मार्गों का उपयोग मिश्रित अथवा क्षेत्रीय तथा नगर स्तर के परिवहन हेतु होगा । इन मार्गों की चौड़ाई 60 मीटर रखी गई है । इन मार्गों द्वारा प्राथमिक रुप से वृहद् औद्योगिक क्षेत्र का परिधि मार्ग तंत्र निर्मित होगा । राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 47 , राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 52 , दक्षिण परिधि मार्ग , इन्दौर पश्चिमी मुद्रिका मार्ग विस्तार राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 52 , महू- नीमच मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 47 , इन्दौर पश्चिमी मुद्रिका मार्ग लिंक तथा महू- नीमच मार्ग , जो कि इन्वेस्टमेंट रीजन की पश्चिमी सीमा के निकट से गुजरता है । परिधि मार्गों द्वारा तीव्रता से वृहद् औद्योगिक क्षेत्र से तैयार मार्ग देश के अन्य भागों तथा बंदरगाहों को भेजने की सुविधा तथा कच्चा माल लाने की सुविधा प्रदान करना प्रस्तावित है । इसीलिए परिधि मार्गों के किनारे अधिकांश औद्योगिक कलस्टर का प्रावधान किया गया है । इन मार्गों से निजी क्षेत्र को सीधे पहुँच उपलब्ध नहीं होगी , ऐसे क्षेत्रों को केवल सर्विस रोड़ द्वारा पहुँच प्रदान की जावेगी ।
आर्टिरियल मार्ग
5.2.3
इन मार्गों को नियोजित करने का मुख्य उद्देश्य इन्वेस्टमेंट रीजन के विभिन्न झोन तथा नियोजित क्षेत्रों के मध्य उच्च स्तरीय गतिशीलता प्रदान कर स्थानिक एवं कार्यात्मक रुप से वृहद् औद्योगिक क्षेत्र को समन्वित करना है । इन मार्गों का उपयोग यात्री यातायात संचालन के लिए किया जावेगा । यद्यपि सीमित मात्रा में माल का परिवहन भी नियत मार्ग खण्डों पर किया जा सकेगा । इन मार्गों की चौड़ाई 45 मीटर रखी गई है । विकास योजना में इन्वेस्टमेंट रीजन ( वृहद् औद्योगिक क्षेत्र) के अंतर्गत पूर्व दिशा से पश्चिम की ओर एक प्रमुख मार्ग का प्रावधान किया गया है, जो क्षेत्र के लिए केन्द्रीय धूरी का कार्य करेगा । इस मार्ग द्वारा आवासीय क्षेत्रों तथा पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के पश्चिमी दिशा में प्रस्तावित नये औद्योगिक कलस्टर को जोड़ा जावेगा तथा मार्ग के किनारे पंक्तिबद्ध रुप से नगर स्तरीय वाणिज्यिक केन्द्र तथा संस्थागत नोड (पुंजक ) का प्रावधान किया गया है । निवेश क्षेत्र में उपरोक्त केन्द्रीय धूरी मार्ग पर उत्तर से दक्षिण की ओर अन्य मार्ग प्रस्तावित किये गये है । इन मार्गों के द्वारा या तो राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 47 , राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 52 का बायपास अथवा महू- नीमच मार्ग को जोड़ा जावेगा । वर्तमान राऊ- पीथमपुर मार्ग तथा महू- नीमच मार्ग भी उक्त मार्ग तंत्र के अंग होंगे , क्योंकि इन मार्गों की वर्तमान संयोजकता महू- राऊ - पीथमपुर वृहद् औद्योगिक क्षेत्र तथा घाटा बिल्लौद की बसाहट , इन्दौर तथा इसके आसपास के क्षेत्र के लिए उपलब्ध होगी । [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
6344
पीथमपुर विकास योजना 2035
5.2.4 मुख्य मार्ग
विकास योजना में इन मार्गों की चौड़ाई 30 मीटर मार्गाधिकार सहित का प्रावधान किया गया है । इन मार्गों द्वारा प्राथमिक रुप से निजी संपत्ति धारकों एवं प्रक्षेत्र समूहों को पहुंच उपलब्ध होगी ।
5.2.5 खण्ड स्तरीय मार्ग
निवेश ईकाई के आंतरिक तीव्र गति के यातायात की दृष्टि से यह मार्ग महत्वपूर्ण है । यह मार्ग खण्ड स्तर के यातायात तथा एक मुख्य मार्ग से दुसरे मुख्य मार्ग को जोड़ने हेतु प्रस्तावित किये गये है । इन मार्गों की चौड़ाई 24 मीटर प्रस्तावित की गई है ।
5.2.6 उपखण्ड स्तरीय मार्ग
विकास योजना में इन मार्गों की चौड़ाई मार्गाधिकार सहित 18 मीटर का प्रावधान किया गया है । इन मार्गों को सुगम यातायात की दृष्टि से छोटी- छोटी दूरियों पर विभक्त किया गया है , ताकि मध्यम एवं हल्के वाहनों को अनावश्यक दूरी न तय करना पड़े तथा प्रमुख मार्गों तक प्रक्षेत्र स्तरीय मार्गों के माध्यम से आवागमन सुविधाजनक हो सके । इस मार्ग तंत्र द्वारा निजी संपत्ति क्षेत्र या समूह क्षेत्र को पहुँच उपलब्ध होगी ।
स्थानीय मार्ग
5.2.7
स्थानीय मार्ग आवासीय वृत्त खण्ड़ों के आंतरिक यातायात के लिए होते हैं तथा इनके द्वारा भवन तक पहुँच उपलब्ध की जाती है । इन मार्गों पर जलप्रदाय, मल निकासी , विद्युत प्रदाय आदि की लाईनें स्थित होगी । प्रस्तावित परिभ्रमण संरचना में इन मार्गों को नहीं दर्शाया गया है , क्योंकि यह आवासीय अभिन्यास के अंग होते है । इन मार्गों की चौड़ाई 9 से 12 मीटर तक प्रस्तावित है ।
पादचारी मार्ग
5.2.8
पादचारी मार्ग पैदल यात्रियों की सड़क दुर्घटनाओं से सुरक्षा एवं कम दूरी के स्थान पर पैदल चलने की दृष्टि से बहुत उपयुक्त पाये गये है । भविष्य में प्रमुख मार्गों के उपयोग की अनिवार्यता समाप्त कर पादचारी मार्गों द्वारा एक आवासीय क्षेत्र से जोड़ने का प्रयास किया जावेगा । उपरोक्त के साथ सायकल पथ भी प्रस्तावित की गई है ।
5.3 मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई
विभिन्न श्रेणी के मार्गों की चौड़ाई, दीर्घकालीन यातायात, यातायात सघनता, स्वरुप तथा विशिष्टता को दृष्टिगत रखते हुए सारणी क्रमांक 5 - सा-1 एवं मानचित्र क्रमांक 5.1 में दर्शाये अनुसार प्रस्तावित की गई है:-
6345
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
2035
पीथमपुर विकास योजना
पीथमपुर: मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई
मार्ग का नाम क्र
2
1
(अ) क्षेत्रीय मार्ग
1
इन्दौर- अहमदाबाद (राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 47) 2
इन्दौर- देवास (राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 52 ) 3
महू- नीमच मार्ग 4
लेबड़-मानपुर मार्ग 5
पीथमपुर- राऊ- इन्दौर मार्ग 6
सेजवाया- एकलदूना मार्ग 7
बेटमा-सागौर कुटी- आसुखेड़ी- मानपुर मार्ग (ब ) लिंक मार्ग
इकोनॉमिक कॉरिडोर मार्ग 1
2
इन्दौर- पश्चिमी रिंग रोड़ से राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 52 का जोड़ मार्ग (स) परिधि मार्ग
1
राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 47 से राऊ-पीथमपुर 2
राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 52 से ग्राम आचना की ओर 3
परिधि मार्ग -2 से ग्राम माधवपुरा से ग्राम गुणावद तक 4
राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 47 से ग्राम सुलावद तक (द) आर्टिरियल मार्ग
1
राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 47 से लिंक मार्ग -1 तक 2
लिंक मार्ग -1 से महू- नीमच मार्ग तक
सारणी 5 - सा-1
उद्देश्य
मार्ग खण्ड
प्रस्तावित चौड़ाई (मी. में)
5
4
3
75
क्षेत्रीय यातायात
सम्पूर्ण मार्ग
60
क्षेत्रीय यातायात
सम्पूर्ण मार्ग
60
क्षेत्रीय यातायात
सम्पूर्ण मार्ग
60
क्षेत्रीय यातायात
सम्पूर्ण मार्ग
60
क्षेत्रीय यातायात
सम्पूर्ण मार्ग
45
क्षेत्रीय यातायात
सम्पूर्ण मार्ग
45
क्षेत्रीय यातायात
सम्पूर्ण मार्ग
75
क्षेत्रीय यातायात
सम्पूर्ण मार्ग
75
क्षेत्रीय यातायात
सम्पूर्ण मार्ग
60
नगरीय यातायात
सम्पूर्ण मार्ग
60
नगरीय यातायात
सम्पूर्ण मार्ग
60
नगरीय यातायात
सम्पूर्ण मार्ग
60
नगरीय यातायात
सम्पूर्ण मार्ग
45
नगरीय यातायात
सम्पूर्ण मार्ग
45
नगरीय यातायात
सम्पूर्ण मार्ग मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
[भाग 1 6346
पीथमपुर विकास योजना 2035
45 3
क्षेत्रीय यातायात
सम्पूर्ण मार्ग
लिंक मार्ग -2 से आर्टिरियल मार्ग -2 तक
45 4
सम्पूर्ण मार्ग नगरीय यातायात
राऊ- पीथमपुर से परिधि मार्ग-4 तक
45 5
नगरीय यातायात
सम्पूर्ण मार्ग
राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 47 से परिधि मार्ग -3 तक
मुख्य मार्ग
(ध)
30 1
नगरीय यातायात
सम्पूर्ण मार्ग
मुख्य मार्ग क्रमांक 01 से 88 तक
खण्ड स्तरीय मार्ग
(न)
24 1
स्थानीय यातायात
सम्पूर्ण मार्ग
खण्ड स्तरीय मार्ग क्रमांक 01 से 57 तक
उपखण्ड स्तरीय मार्ग
(प)
18 1
स्थानीय यातायात
सम्पूर्ण मार्ग
उपखण्ड मार्ग क्रमांक 01 से 93 तक
9-12
स्थानीय यातायात
स्थानीय मार्ग
(फ)
स्थानीय यातायात
पादचारी
(म)
5.4 यातायात प्रणाली में सुधार
नगर की वर्तमान मार्ग संरचना एवं यातायात प्रणाली को दृष्टिगत रखते हुए यातायात नियोजन एवं प्रबंधन तकनीक के माध्यम से नगर की वर्तमान यातायात व्यवस्था में सुधार लाया जाकर यातायात प्रवाह की क्षमता बढ़ायी जा सकती है । अन्य प्रस्ताव निम्नानुसार है:-
5.4.1 मार्ग संगमों का सुधार
नगर के विभिन्न मार्ग संगम को सुविधाजनक एवं सुरक्षित यातायात की दृष्टि से सुधारा जाना आवश्यक है । सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए न्यायसंगत डिजाइन के निर्धारण हेतु प्रमुख चौराहों की क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव है । इन मार्ग संगमों को नगरीय रुपांकन एवं नियंत्रण की दृष्टि से विकसित किया जाना प्रस्तावित किया गया है , जो निम्नानुसार है:-
1. बजाज टू व्हीलर उद्योग के पास स्थित मार्ग संगम
2. आयशर चौराहा
3. सागौर कुटी चौराहा
4. इण्डोरामा चौराहा
5. राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 52 एवं महू- नीमच मार्ग को जोड़ने वाले लूप मार्ग संगम ।
6. बेटमा चौराहा 6347
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
पीथमपुर विकास योजना 2035 7. ग्राम घाटा बिल्लौद में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 47 तथा महू- नीमच मार्ग का मार्ग संगम
8. लेबड़ तिराहा (राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 47 तथा महू- नीमच मार्ग )
5.4.2 यातायात अवसान केन्द्र
पीथमपुर निवेश क्षेत्र एक वृहद् क्षेत्र में फैला हुआ है । सुविधा की दृष्टि से विकास योजना में वाहन अवसान केन्द्र जैसे - बस स्टैण्ड , प्रस्तावित रेलवे स्टेशन , माल गोदाम , यातायात नगर / ट्रक स्थानक , मैकेनिक नगर, लॉजिस्टिक हब तथा उद्योगों के निकटवर्ती क्षेत्र के समीप भावी यातायात संबंधी आवश्यकताओं का प्रावधान किया गया है ।
बस स्टैण्ड
(अ)
पीथमपुर नगर वर्तमान में रेल मार्ग से जुड़ा हुआ नहीं है , इसलिए क्षेत्रीय परिवहन सेवा के लिए शहर पूरी तरह से सड़क परिवहन पर निर्भर है । विकास योजना 2035 में पीथमपुर नगर एवं बेटमा नगर में सर्वसुविधायुक्त नवीन बस स्थानकों हेतु स्थल का प्रावधान किया जाना आवश्यक है । विकास योजना 2035 में ग्राम टिही एवं अकोलिया में रेलवे स्टेशन के पास , ग्राम बेटमाखास राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 47 , लेबड़- मानपुर मार्ग एवं महू- नीचम मार्ग संगम पर तथा ग्राम गुणावद में प्रस्तावित रेलवे स्टेशन के पास नवीन बस स्टैण्ड प्रस्तावित किये गये है ।
आकृति 4.2 बस स्टैण्ड
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
[भाग 1 6348
PlanningArea
Pithampur
एम.पी.आई.डी.सी.क्षेत्र
MPIDCArea
ए.के.वी.एनमार्ग
यातायातनगर
निवेशक्षेत्र
नगरपालिका
जलाशय ग्राम
परिवहन
रेल्वेस्टेशन
रेल्वेलाईन
पुल सीमाएं
बसस्थानक
मार्ग
10.512 Km
===
PITHAMPUR
Legend
EXISTINGPROPOSED
Pithampur Indore
4.567.59
Dhar
TRANSPORTATION
5.1PROPOSEDTRANSPORTNETWORK
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
WATERBODIES BOUNDARIES
TRANSPORTNAGAR
1.5
MUNICIPAL
PLANNINGAREA
VILLAGE
RAILWAYLINE
RAILWAYSTATION
BRIDGE
MPIDCAREA
ROAD
Source:WorldView-11,2017SatelliteData&GroundVerification AKVNRoad
DistrictDhar,Indore
BUSSTAND
222830N 75-450E
75-340
75-3408
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal
NOR 6349
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
पीथमपुर विकास योजना 2035 बस डिपो
(ब)
बस डिपो नवीन प्रस्तावित बस स्टैण्ड कैम्पस में प्रस्तावित है ।
रेलवे स्टेशन
(स)
वर्तमान में नगर में मक्सी- गोधरा - छोटा उदयपुर के रेलवे ट्रेक का निर्माण कार्य चल रहा है , जिसमें से ग्राम टिही तक रेलवे लाइन का कार्य पूर्ण हो चुका है । पीथमपुर निवेश क्षेत्र के अंतर्गत चार रेलवे स्टेशन प्रस्तावित है । रेलवे विभाग के प्रस्ताव अनुसार रेलवे क्षेत्र के आसपास आवश्यक खुला क्षेत्र, जो कि स्टेशन की गतिविधियों के लिए जरुरी है , का विकास योजना में प्रावधान करना आवश्यक है । साथ ही महू- नीमच मार्ग एवं अन्य मुख्य मार्गों से रेलवे स्टेशन तक उचित पहुँच मार्ग के प्रावधान विकास योजना में करना आवश्यक है , ताकि रेलवे स्टेशन को उचित पहुँच मार्ग के साथ सर्वसुविधायुक्त विकसित किया जा सके ।
हवाई मार्ग
(द)
पीथमपुर नगर हवाई मार्ग के लिए इन्दौर शहर पर निर्भर है । इन्दौर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा प्राप्त करने हेतु विस्तार प्रस्तावित है । इसी को दृष्टिगत रखते हुए , ग्राम बेटमाखास में 81.0 हेक्टेयर में अंतर्राष्ट्रीय लॉजीस्टिक हब प्रस्तावित किया गया है , जिसमें वेयर हाऊस , स्टोरेज क्षेत्र, डिस्ट्रीब्युशन क्षेत्र , ऑफिस , ट्रक सर्विसेस , कंटेनर यार्ड, वे ब्रिज इत्यादि सुविधायें प्रस्तावित है । यातायात नगर एवं मैकेनिक नगर
(इ)
नगर में वर्तमान में कोई ट्रक स्थानक एवं मैकेनिक नगर विकसित नहीं है । अतः विकास योजना में नगर स्तर पर एक सर्वसुविधायुक्त यातायात नगर के साथ - साथ मैकेनिक नगर का भी प्रावधान किया जाना आवश्यक है । ट्रांसपोर्ट नगर के लिए संभावित स्थान शहर की सीमा के बाहर तथा सभी दिशाओं से आने जाने के लिए सुलभ होना चाहिए । विकास योजना 2035 में माल ढुलाई टर्मिनल या ट्रांसपोर्ट नगर एवं मैकेनिक नगर ग्राम अकोलिया, ग्राम झलारिया एवं ग्राम लेबड़ स्थानों पर प्रस्तावित किये गये है ।
पिकअप स्टैण्ड
(फ)
नगर में सार्वजनिक परिवहन की कमी एवं आबादी को दृष्टिगत रखते हुए मुख्य मार्गों पर पिकअप स्टैण्ड के लिए निम्नानुसार स्थान उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है : -
1. आयशर चौराहा
2. सागौर कुटी चौराहा
3. इण्डोरामा चौराहा [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
6350
पीथमपुर विकास योजना 2035 4. बेटमा चौराहा
5. बजाज टू व्हीलर चौराहा
5.5 वाहन विराम स्थल
पीथमपुर नगर कोई नियोजित नगर न होने से विकास योजना में विभिन्न समस्त कार्यकेन्द्रों, अवसान केन्द्र, वाणिज्यिक केन्द्र, औद्योगिक केन्द्र इत्यादि के निकट वाहन विराम स्थलों के प्रस्ताव निम्नानुसार स्थल प्रस्तावित किये गये है :-
1. बजाज टू व्हीलर उद्योग के पास स्थित मार्ग संगम
2. आयशर चौराहा
3. सागौर कुटी चौराहा
4. इण्डोरामा चौराहा
5. राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 52 एवं महू- नीमच मार्ग को जोड़ने वाले लूप मार्ग संगम।
6. बेटमा चौराहा
7. ग्राम घाटा बिल्लौद में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 47 तथा महू- नीमच मार्ग का मार्ग संगम
8. लेबड़ तिराहा (राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 47 तथा राज्य महू- नीमच मार्ग ) 5.6 नगरीय अधोसंरचना
नगर की वर्ष 2035 की अनुमानित भावी जनसंख्या 7.56 लाख जलप्रदाय , जल - मल निकास, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन , वर्षा जल निकास, विद्युत व्यवस्था संबंधी अधोसंरचना प्रणाली के संबंध में विस्तृत योजना तैयार की जाना आवश्यक है, ताकि बढ़ती जनसंख्या के अनुरुप आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके ।
5.6.1 जलप्रदाय
निवेश क्षेत्र के अंतर्गत गंभीर एवं चम्बल नदियां स्थित है , किन्तु ये नदियां वर्ष में निरंतर रुप से बहने वाली नदियां न होने के कारण इनके स्त्रोतों से जल की आपूर्ति संभव नहीं है । नर्मदा जो कि, निमाड़ क्षेत्र में स्थित है , को ही एक मात्र जल स्त्रोत माना जा सकता है । इसके अतिरिक्त निवेश क्षेत्र में स्थित सभी जलाशयों में जल संग्रहण एवं भू- जल संवर्धन के प्रावधान किया जाना आवश्यक है । वर्तमान में निवेश क्षेत्र में संजय जलाशय ही जल प्रदाय का प्रमुख स्त्रोत है । निवेश क्षेत्र में स्थित चम्बल एवं गंभीर नदियों पर बांध / बेरेज बनाकर वर्षा जल का संग्रहण किया जाना आवश्यक है ताकि अतिरिक्त जलापूर्ति हो सके । पीथमपुर-धार - महू इन्वेस्टमेंट रीजन ( वृहद् औद्योगिक क्षेत्र ) के निकटस्थ स्थल पर इन्टेक पाईंट बनाकर नर्मदा नदी से पाईप लाइन द्वारा उक्त औद्योगिक क्षेत्र में जल आपूर्ति किया जाना प्रस्तावित है । 6351
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
पीथमपुर विकास योजना 2035 संपूर्ण निवेश क्षेत्र के लिए वर्ष 2035 में लगभग 112.27 एम.एल.डी. पानी की आवश्यकता आकलित की गई है । सी.पी.एच.ई.ई.ओ. मानकों के अनुसार पानी की 135 एल.पी.सी.डी. की दर से आपूर्ति करने की आवश्यकता है, तदानुसार भावी मांग का आकलन किया गया है : -
पीथमपुर: जल आपूर्ति आवश्यकता का अनुमान
सारणी 5 - सा-2
जनसंख्या
वर्ष
मांग (एम.एल.डी.)
3
2
1
54.95
370000
2021
86.87
585000
2031
112.27
756000
2035
टीप: - अतिरिक्त 10 % मात्रा को अस्थायी आबादी के लिए शामिल किया गया है ।
उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि, निवेश क्षेत्र के लिए जल प्रदाय प्रणाली में सुधार एवं जलप्रदाय की योजना बनाने की आवश्यकता है, जिसका क्रियान्वयन योजना काल में किया जाना प्रस्तावित है ।
5.6.2 जल - मल निकासी
प्रदेश के अन्य नगरों की भांति पीथमपुर नगर तथा बेटमा उपनगर में भी भूमिगत जल- मल निकास की कोई व्यवस्था नहीं है । नगर की भूमि के भौतिक स्वरुप को दृष्टिगत रखते हुए , वर्तमान आबादी क्षेत्र एवं औद्योगिक क्षेत्रों के साथ - साथ भविष्य में विकसित किये जाने वाले क्षेत्रों हेतु एक भूमिगत जल - मल निकास की योजना का क्रियान्वयन प्रस्तावित है । मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम एवं स्थानीय निकाय द्वारा पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र तथा नगरीय क्षेत्र में सक्षम भूमिगत जल- मल निकास हेतु संपूर्ण निवेश क्षेत्र में परियोजना तैयार कर योजना का क्रियान्वयन किया जाना प्रस्तावित है । गंदे पानी को प्रदूषण मुक्त करने हेतु उचित स्थानों पर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाना उचित होगा । वर्षा जल प्रवाह की उपयुक्त व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है । सी.पी.एच.ई.ई.ओ. मार्ग निर्देशों के अनुसार किसी भी क्षेत्र में जल - मल निकासी की व्यवस्था वहां की जल आपूर्ति की 80 % मात्रा के लिए की जानी चाहिए । निम्न सारणी में 2035 तक की जल - मल उत्पत्ति का आकलन किया गया है:-
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
[भाग 1 6352
2035
पीथमपुर विकास योजना
पीथमपुर : सीवेज का अनुमान
सारणी 5 - सा-3 जनसंख्या
वर्ष
अनुमानित सीवेज ( एम.एल.डी. में)
3
2
1
43.96
370000
2021
69.50
585000
2031
89.81
756000
2035
टीप : - जल आपूर्ति मांग की मात्रा के 80 % की दर से सीवेज जनरेशन ।
योजनाकाल तथा वर्तमान जनसंख्या हेतु, भूमिगत जल - मल प्रवाह की नालियों की व्यवस्था सम्पूर्ण नगर पालिका क्षेत्र में की जाकर इसके उपचार हेतु जल - मल शोधन संयंत्र की व्यवस्था किया जाना अत्यंत आवश्यक है । जल स्त्रोतों के प्रदूषण को रोका जाकर शोधित जल पुनः उपयोग की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है ।
घरेलू जल - मल निकासी हेतु नालियां तथा वर्षा जल की निकासी हेतु वर्षा जल प्रवाह नालियां , इस प्रकार पृथक - पृथक नालियां उपलब्ध कराई जायेगी । शहर में निकासी की व्यवस्था हेतु निम्नलिखित दृष्टिकोण बनाए गए है :-
1. खुले में शौच से मुक्त शहर हेतु सभी मकानों / भवनों में शौचालय । 2. 100 प्रतिशत नगर को सम्मिलित करती हुई नाली व्यवस्था ।
3. नाली व्यवस्था से सम्पर्क बनाए रखने हेतु सुविधायें एवं प्रोत्साहन । 4. स्वतंत्र स्वशासी तथा सक्षम संगठन ।
5. नाली प्रणाली / रीति का निर्धारण तथा सेवाओं पर निगरानी ।
6. उपचारित गंदे पानी का पुनर्चक्रीकरण व पुनः उपयोग ।
7. वाणिज्यिक स्थानों , बगीचों तथा लोक स्थानों पर सुव्यवस्थित सशुल्क शौचालय ।
8. आर्थिक रुप से वहन किए जाने योग्य नाली व्यवस्था ।
9. औद्योगिक क्षेत्र में आने वाले श्रमिकों की सुविधा हेतु चलित शौचालय अथवा स्वच्छ आधुनिक (मोड्यूलर) / जैविक शौचालय की व्यवस्था । विकास योजना में वर्तमान आबादी वाले क्षेत्रों के साथ- साथ भविष्य में विकसित किये जाने वाले क्षेत्रों हेतु समग्र रुप से संगठित जल - मल व्यवस्था के साथ जल - मल निकासी की योजना तैयार कर शीघ्र क्रियान्वयन करना प्रस्तावित है । 6353
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
पीथमपुर विकास योजना 2035 पीथमपुर शहर की वर्ष 2035 की जनसंख्या 7.56 लाख के आधार पर अपशिष्ट जल के शोधन की आवश्यकता हेतु नये शोधन संयंत्र तथा वर्तमान में शहर में स्थापित शोधन संयंत्रों की क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है ।
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
5.6.3
अ) नगरीय ठोस अपशिष्ट निपटान
निवेश क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट को विसर्जित करने के लिए ग्राम तारपुरा में ठोस अपशिष्ट निपटान सुविधा है । नगर की आबादी से निकलने वाले नगरीय ठोस अपशिष्ट के निपटान के लिए युक्तियुक्त स्थलों पर नवीन ट्रेंचिंग ग्राउण्ड के प्रस्ताव विकास योजना में दिया जाना आवश्यक है ।
पीथमपुर शहर से निकलने वाले कचरें को नगर पालिका के कचरा संग्रहण वाहन (Door To Door Collection ) के माध्यम से इकट्ठा किया जाता है । ठोस अपशिष्ट के मुख्य स्त्रोत घरेलू, व्यवसायिक, अस्पताल / नर्सिंग होम, फल एवं सब्जी बाजार एवं औद्योगिक क्षेत्र आदि होते है, जिसकी मात्रा का आकलन नगर में निवास करने वाली जनसंख्या , व्यवसायिक एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान , औद्योगिक क्षेत्र आदि के साथ- साथ नगर के आर्थिक एवं सामाजिक स्वरुप के आधार पर निर्धारित किया जाना आवश्यक होगा । औसतन विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन निकलने वाली मात्रा के आधार पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन किया जाना आवश्यक है । सी.पी.एच.ई.ई.ओ. मानकों के अनुसार इस श्रेणी के नगरों में ठोस अपशिष्ट की उत्पत्ति की मात्रा 0.2 से 0.6 किलोग्राम प्रति व्यक्ति होती है । पीथमपुर नगर में कुल 50 टन कचरा प्रतिदिन निकलता है, जो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मान से 0.21 किलोग्राम है तथा भावी मांग का आकलन 0.25 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मान से निम्न सारणी में दिया गया है:-
पीथमपुर: ठोस अपशिष्ट उत्पादन 2035
सारणी 5 - सा-4 जनसंख्या
वर्ष
अनुमानित जनरेशन (एम.टी. में)
3
2
1
101.75
370000
2021
160.88
585000
2031
207.90
756000
2035
टीप : - अतिरिक्त 10 % मात्रा को अस्थायी आबादी के लिए शामिल किया गया है ।
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तंत्र प्रणाली के अंतर्गत पुनर्चक्रीकरण प्रणाली अपनायी जा सकती है , जो स्थानीय संस्थाओं के आय का स्त्रोत सिद्ध होगी । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
[भाग 1 6354
2035
पीथमपुर विकास योजना
पुनर्चक्रीकरण प्रणाली से ठोस अपशिष्ट, कागज, लोह धातु, कांच , रबर एवं प्लास्टिक जैसे उत्पादों को पृथक कर विभिन्न उद्योगों द्वारा पुनः उपयोग में लिया जा सकता है । इस प्रकार छोटे उद्योगों की स्थापना सुदृढ़ होगी तथा क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे । ठोस अपशिष्ट के अन्य शेष अंशों का उपयोग ऊर्जा एवं जैविक खाद्य उत्पादों में किया जा सकता है , जो आसपास के ग्रामीण कृषि क्षेत्रों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा ।
ब) औद्योगिक कचरे का संयुक्त उपचार , भण्डारण तथा निपटान सुविधा ग्राम तारपुरा में स्थित औद्योगिक ठोस अपशिष्ट निपटान प्लांट को अगले 20 वर्षों में वर्तमान औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाले औद्योगिक कचरे के निपटान , प्रबंधन हेतु परिकल्पित किया गया है, किन्तु नगर की आबादी एवं औद्योगिक क्षेत्रों को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान प्लांट का विस्तार एवं निवेश क्षेत्र में युक्तियुक्त स्थल पर औद्योगिक कचरे के संयुक्त उपचार हेतु भी नये प्लांट का प्रावधान विकास योजना में किया जाना आवश्यक है ।
इस हेतु ठोस अपशिष्ट निपटान के लिए नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन ) नियम में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त भूमि का निर्धारण गैर नगरीय क्षेत्र में कलेक्टर , स्थानीय प्रशासन , नगरीय निकाय / ग्राम पंचायत के परामर्श द्वारा किया जावेगा, जो कि कृषि भूमि उपयोग के अंतर्गत अनुज्ञेय होगा । 5.6.4 विद्युत प्रदाय
वर्तमान में नगर को मध्यप्रदेश राज्य के 440 के.वी. विद्युत ग्रिड से विद्युत प्रदाय की जाती है , जो राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड से संबद्ध है । वर्तमान औद्योगिक क्षेत्र, ऑटो टेस्टिंग ट्रेक परियोजना तथा दिल्ली- मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना के विकास के लिए विद्युत पॉवर उपलब्धता प्राथमिक आवश्यकताओं में से एक है । दिल्ली- मुंबई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा प्रस्तावित पीथमपुर- धार- महू इन्वेस्टमेंट रीजन ( वृहद् औद्योगिक क्षेत्र) हेतु 758 मेगावाट विद्युत पॉवर की आवश्यकता अनुमानित की गई है । भविष्य में औद्योगिक क्षेत्र एवं नगरीय क्षेत्र में सुचारू रुप से विद्युत उपलब्ध कराने हेतु इन्वेस्टमेंट रीजन में अतिरिक्त विद्युत केन्द्रों एवं वितरण ट्रांसफार्मर्स की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है । इस हेतु स्थल का चयन मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल के परामर्श से किया जावेगा ।
उपरोक्त विद्युत केन्द्रों के द्वारा सम्पूर्ण नगर में विद्युत प्रदाय किया जाता है । वर्ष 2018 में नगर में आवासीय, वाणिज्यिक , औद्योगिक तथा अन्य कुल 14899 विद्युत कनेक्शन है, जिनके द्वारा 58.68 एम. के .डब्लु.एच. विद्युत की खपत होती है । वर्ष 2035 तक आवश्यक विद्युत आपूर्ति की मात्रा का अनुमान यू.आर.डी.पी.एफ.आई. मार्गदर्शिका पर आधारित है, जिसके अनुसार खपत की अनुशंसा 1000 यूनिट प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष अथवा 2.74 6355
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
पीथमपुर विकास योजना 2035 के.डब्ल्यू.एच . प्रति व्यक्ति प्रति दिन है, जिसमें घरेलु व्यावसायिक , औद्योगिक तथा अन्य आवश्यकतायें शामिल है । सड़क मार्गों में प्रकाश की समुचित व्यवस्था करने की भी आवश्यकता है । निवेश क्षेत्र में घरेलू, वाणिज्यिक एवं औद्योगिक विद्युत खपत की जानकारी सारणी 5- सा-5 में दी गई है : -
पीथमपुर: विद्युत आपूर्ति मांग का विश्लेषण
सारणी 5 - सा-5
विद्युत आपूर्ति मांग
जनसंख्या
वर्ष
विद्युत मांग (यूनिट के.डब्ल्यू.एच . में)
3
1
2
370000000
370000
2021
585000000
585000
2031
756000000
756000
2035
विकास योजना की सीमाओं के अंतर्गत क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की मांगों पर विचार करते हुए यह आवश्यक है कि, विद्यमान इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करते हुए विद्युत वितरण क्षमता को बढ़ाया जाए । यू.आर.डी.पी.एफ.आई. मार्गनिर्देशों के अनुसार 15 हजार की जनसंख्या के लिए 33/11 के.वी. के एक विद्युत सब स्टेशन का प्रावधान किया जाना चाहिए । अतः वर्ष 2035 तक की जनसंख्या की विद्युत मांग को मेन स्टेशन से 33 के.वी. वोल्टेज स्तर पर विद्युत के आयात द्वारा पूरा किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए नगर के अन्दर अथवा आसपास 33/11 के.वी. के अतिरिक्त सब स्टेशन का निर्माण करने की आवश्यकता है ।
5.7 अन्य सेवा सुविधायें
अग्निशमन केन्द्र
5.7.1
नगर एवं औद्योगिक क्षेत्र तथा दिल्ली- मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की भावी आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए इन सेवाओं का विस्तार किया जाना प्रस्तावित है ।
शमशान घाट एवं कब्रिस्तान
5.7.2
नगर के भावी विकास को देखते हुए , नये कब्रिस्तान एवं श्मशान घाट , आमोद - प्रमोद एवं प्रस्तावित मार्गों को छोड़कर अन्य समस्त उपयोगों के अंतर्गत अनुज्ञेय होंगे , किन्तु इनके स्थल का चयन जन सामान्य की मांग पर कलेक्टर, स्थानीय संस्था एवं नगर तथा ग्राम निवेश की सहमति से किया जायेगा । मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
[भाग 1 6356
पीथमपुर विकास योजना 2035 5.7.3 सुरक्षा
सुरक्षा की वर्तमान आवश्यकता की मान से नवीन थाने, कंट्रोल रुम एवं चौकी की आवश्यकता है, जिसके लिए विकास योजना में भूमि का प्रावधान किया जाना आवश्यक है। बढ़ती आबादी को दृष्टिगत रखते हुए यहां पर पुलिस चौकी, यातायात पुलिस थाना एवं अग्निशमन केन्द्र हेतु विकास योजना में प्रस्ताव दिये गये है ।
उपरोक्त सेवा- सुविधाओं के अतिरिक्त नगर में अन्य सेवा - सुविधायें भी आवश्यक होती है, जिनमें डाक एवं तारघर, दूरभाष केन्द्र, धोबी घाट, जल वितरण केन्द्र, विद्युत उपकेन्द्र इत्यादि की क्षमता में भावी जनसंख्या के मान से वृद्धि करना होगी , इस हेतु विकास योजना में आवश्यकता अनुसार भूमि का प्रावधान किया गया है ।
उक्त सेवा- सुविधाओं को अधिक उपयोगी एवं दक्ष बनाना , पर्यावरणीय समस्याओं से मुक्त कर विकसित किया जाना प्रस्तावित है । श्मशान घाट / कब्रिस्तान तथा डेयरी एवं पशुपालन संबंधी गतिविधियों को आबादी क्षेत्र में प्रतिबंधित करना प्रस्तावित है । उक्त सेवा- सुविधाओं हेतु स्थल का चयन स्थानीय प्रशासन एवं स्थानीय निकाय के परामर्श से सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा । 6357
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
पीथमपुर विकास योजना 2035
अध्याय-6
विकास नियमन 6.1 प्रवृत्तशीलता
इन नियमनों का उद्देश्य निवेश क्षेत्र के नगरवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है । यह नियमन निम्न गतिविधियों को नियंत्रित करेंगे:-
1. निवेश क्षेत्र के अंदर समस्त विकास ।
2. भूमि के स्वरुप में परिवर्तन , जिसमें भूमि का उप विभाजन शामिल है तथा भूमि के व्यवसायिक उपयोग के परिप्रेक्ष्य में भूमि उपयोग ।
3. समूह आवासीय परियोजनाओं का समन्वित विकास ।
4. किसी भी प्रकार के भवन, जिसमें भवन की ऊँचाई सम्मिलित हो ।
5. ऐसे क्षेत्र में जो निवेश क्षेत्र सीमा से बाहर, किन्तु निवेश क्षेत्र सीमा के अन्दर है, भूमि का विकास, भवनों का निर्माण / परिवर्तन एवं तोड़ना ।
6.2 क्षेत्राधिकार
1. इस अध्याय में वर्णित विकास नियमन , राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 13 (1 ) के अंतर्गत गठित , पीथमपुर निवेश क्षेत्र पर लागू होंगे तथा जो नियमन इस अध्याय में वर्णित नहीं है , वे मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 में निहित प्रावधानों के अनुरुप लागू होंगे ।
2. इस अध्याय में वर्णित सक्षम प्राधिकारी से तात्पर्य है , संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जो विकास योजना में विभिन्न उपयोगों के अंतर्गत स्वीकार्य गतिविधियों हेतु विकास अनुज्ञा देने हेतु सक्षम है ।
3. विकास योजना प्रस्तावों का विस्तृतीकरण परिक्षेत्रिक योजना में किया जाता है । यह संभावना है कि, विकास योजना में परिभ्रमण एवं उपयोग परिक्षेत्रों के निर्धारण संबंधी प्रस्तावों के क्रियान्वयन संबंधी यांत्रिकी आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में संशोधित करना पड़े , ऐसे संशोधनों के संबंध में राज्य शासन का निर्णय अंतिम होगा , जो कि विकास योजना प्रस्तावों का एकीकृत भाग माना जायेगा ।
4. विकास योजना पुस्तक के मानचित्र में दर्शित प्रस्ताव सांकेतिक एवं स्थूल स्वरुप के है , तथा उक्त प्रस्ताव नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 17 के आधार पर चिन्हित किये गये है, उदाहरणार्थ आवासीय परिक्षेत्र , जो विकास मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
[भाग 1 6358
2035
पीथमपुर विकास योजना
योजना मानचित्र में दर्शाया गया है , उसमें आंतरिक मार्ग , खुले तथा हरित क्षेत्र , नागरिकों के लिए आवश्यक शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु क्षेत्रफल तथा नगरीय विकास हेतु अनुपयोगी भूमि, वर्तमान वृक्ष समूहों द्वारा व्याप्त भूमि आदि आवासीय क्षेत्र के अभिन्न अंग के रुप में सम्मिलित है । इस कारण उक्त क्षेत्र विकास योजना मानचित्र में पृथक से नहीं दर्शाये गये है ।
5. विकास योजना मानचित्र में, निर्धारित किसी भी उपयोग परिक्षेत्र में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूर्व से विधिवत स्वीकृत वर्तमान भवन , वर्तमान अवस्था में तथा वर्तमान उपयोग हेतु यथावत रहेगे ।
6. झुग्गियों में रहने वाले निवासी , नगरीय केन्द्र की विभिन्न गतिविधियों में सेवा कार्य से जुड़े होते है, यदि झुग्गी- झोपड़ी का किसी स्थान पर विस्थापन कर उसे विकसित किया जाना है, तो उस दशा में जल स्त्रोतों के क्षेत्र, आमोद -प्रमोद के क्षेत्र तथा प्रस्तावित मार्ग के क्षेत्र को छोड़कर , शेष भूमि उपयोग परिक्षेत्रों में झुग्गी- झोपड़ी का विस्थापन ग्राह्य होगा ।
7. विकास योजना मानचित्र जो पुस्तक के साथ संलग्न है, वह मशीन द्वारा छोटा /बड़ा किया गया मानचित्र है । इस कारण उक्त मानचित्र के आधार पर भूमि कीलंबाई- चौडाई अथवा क्षेत्रफल को नहीं नापा जाये । लंबाई - चौड़ाई एवं क्षेत्रफल नापने की कार्यवाही खसरा / सर्वे मानचित्र , जो 1: 4000 के माप पर हो , के आधार पर नापा जाये (वर्तमान भूमि उपयोग में स्थल की वास्तविक स्थिति के अनुसार ही खसरा मानचित्र) पर अंकित किए जायेंगे । इस संबंध में स्थल निरीक्षण/ अभिलेख का परीक्षण कर अंतिम निर्णय लिया जा सकेगा ।
8. परिक्षेत्रिक योजना तैयार करने की पद्धति विकास योजना तैयार करने के ही समान है । विकास के स्वरुप के अनुरुप अलग-अलग विकास नियमन /परिक्षेत्रिक नियमनों की आवश्यकता हो सकती है, किन्तु परिक्षेत्रिक योजना के प्रकाशित एवं प्रभावशील होने तक इस अध्याय में वर्णित नियमों के आधार पर विकास अनुज्ञा दी जायेगी ।
9. प्रत्येक उपयोग परिसर की परिक्षेत्रिक योजना / विस्तृत अभिन्यास में दी गई शर्तें, स्थिति एवं सीमायें , स्थल पर विद्यमान वर्तमान मार्ग / गाड़ी मार्ग एवं अन्य भौतिक स्वरुपें को संदर्भ माना जायेगा ।
10. जिन अभिन्यासों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति दी गई है, अर्थात् मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 के अंतर्गत अथवा मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता की धारा 172 के अंतर्गत नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा स्वीकृत की गई है एवं उनकी समयावधि विकास योजना प्रारुप प्रकाशन की तिथि पर वैध है , उस 6359
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
पीथमपुर विकास योजना 2035 दशा में यह माना जायेगा कि, वह अभिन्यास / स्वीकृत विकास योजना में प्रस्तावित भूमि उपयोग के अनुरुप है ।
11. अपरिहार्य परिस्थितियों तथा सार्वजनिक हित में, राज्य शासन नगर जनसंख्या को सामूहिक लाभ देने वाली राष्ट्रीय, राज्य एवं नगर स्तर की गतिविधियों हेतु विकास पर विचार कर सकती है ।
12. किसी भी उपयोग परिक्षेत्र में उपयोगिता अधोसंरचना से संबंधित निर्माण अथवा गतिविधि, जो स्थल पर आवश्यकता के अनुरुप तथा उपयुक्त अधोसंरचना, नियोजन एवं रुपांकन के अनुरुप तथा सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित हो, स्वीकार्य होंगे ।
13 . विकास योजना में विभिन्न उपयोगों, परिक्षेत्रों तथा उपयोग परिक्षेत्रों के विकास हेतु उल्लेखित नियमों में यदि कोई विरोधाभास की स्थिति निर्मित होती है अथवा किसी स्पष्टीकरण / व्याख्या की आवश्यकता होती है, तो इस संबंध में राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा ।
14. वर्तमान भूमि उपयोग अंतर्गत दर्शाये गये सार्वजनिक / अर्धसार्वजनिक, हरित क्षेत्र , औद्योगिक क्षेत्र, उपयोगिता, मार्ग एवं शासकीय विभागों द्वारा धारित भूमि तथा उससे संलग्न भूमि का सत्यापन स्थल की स्थिति के अनुसार मान्य होगा तथा विकास योजना में मुद्रित मानचित्र के आकार से भिन्न होने पर खसरे के आधार पर ही विस्तृत मानचित्र में भूमि उपयोग निर्धारित किया जायेगा ।
15. वर्तमान भूमि उपयोग का प्रकाशन , मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत किया गया है । यदि कोई भूमि स्वामी वर्तमान भूमि उपयोग में दर्शाये गये उपयोग को भूमि व्यपवर्तन आदेश के आधार पर चुनौती देता है, तो संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , ऐसे भूमि व्यपवर्तन आदेश जो कि, वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र प्रकाशन के पूर्व का हो, कि विधिवत जांच करते हुए वर्तमान भूमि उपयोग का निर्धारण कर सकेगा ।
16. आस-पास विद्यमान / निर्मित एवं धारा 16 में स्वीकृत मार्गों एवं कार्यालय द्वारा जारी अभिमत में दर्शित मार्गों का समन्वय कर , मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 27 , 28 व 29 में प्राप्त प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा । निवेश क्षेत्र में ऐसे निर्मित मार्ग, जो मौके पर विद्यमान हैं, परन्तु जिनके प्रस्ताव विकास योजना में उप - दर्शित नहीं है अथवा उप - दर्शित है, परन्तु चौड़ाई का उल्लेख नहीं है, ऐसे मार्गों की उनकी मौके पर उपलब्ध चौड़ाई अनुसार निरंतरता समन्वय के साथ सुनिश्चित की जावेगी । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
[भाग 1 6360
2035
पीथमपुर विकास योजना
17 . ग्रामीण सड़कों की प्रस्तावित चौड़ाई यदि विकास योजना में उल्लेखित नहीं है, तो स्थल पर उपलब्धता अनुसार निर्धारित की जावेगी, परंतु यह 12 मीटर से कम नहीं रखी जावेगी ।
18. विकास अनुज्ञा के लिए प्रस्तुत मानचित्रों में यदि संशोधन आवश्यक हो , तो संबंधित अधिकारी द्वारा सुधार कर पुनः प्रस्तुत करने हेतु आवेदक को वापिस किया जायेगा । विकास अनुज्ञा संशोधित मानचित्र पर ही दी जा सकेगी ।
19. नगर में निर्मित होने वाले फ्लाय ओवर / स्काय वॉक के नीचे के स्थान को पार्किंग एवं अन्य जनहित उपयोगी गतिविधियों में उपयोग की अनुमति स्थल विशेष की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुये दी जायेगी, परंतु ऐसी गतिविधि हेतु संचालक से पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।
20. नियमन में वर्णित गतिविधि के समानार्थी गतिविधि, जिसका उल्लेख नियमनों में नहीं है, समानता के आधार पर मान्य किये जा सकेंगे ।
21. पीथमपुर निवेश क्षेत्र , कृषि प्रधान ग्रामों में स्थित शासकीय भूमि विकास योजना 2035 के प्रस्तावों के परिप्रेक्ष्य में , मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 की धारा 237 के अनुसार नियंत्रित होगी ।
परिभाषायें
6.3
उपयोग परिक्षेत्र
:- मुख्य भू- उपयोग से संबंधित प्रस्तावित विशिष्ट नगरीय कार्यकलापों में से किसी एक कार्यकलाप का क्षेत्र ।
उपयोग परिसर :- उपयोग परिसर से तात्पर्य ऐसा परिसर , जो कि उपयोग परिक्षेत्र के उपविभाजन का एक भाग हो एवं जिसे अभिन्यास तैयार करते समय एक विशिष्ट मुख्य उपयोग या गतिविधि के लिए स्पष्ट किया गया हो ।
:-
अभिन्यास
अभिन्यास से तात्पर्य उप विभाजित योजना से है, जिसमें उपयोग परिसर के सभी आकार एवं प्रकार इंगित हो ।
:- सभी उपयोग परिक्षेत्रों को दर्शाने वाला मानचित्र , भूमि उपयोग मानचित्र कहलायेगा ।
प्रस्तावित भूमि उपयोग मानचित्र
परिक्षेत्रिक योजना
: - निवेश क्षेत्र के एक परिक्षेत्र (निवेश ईकाई) की योजना जिसमें नियोजन के प्रावधानों का विस्तार , सामाजिक 6361
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
पीथमपुर विकास योजना 2035
अधोसंरचना, उद्यान, खुले क्षेत्र एवं यातायात तंत्र संबंधी विस्तृत जानकारी प्रावधित हो ।
नगरीय ग्राम :- भूमि उपयोग मानचित्र में दर्शाये एवं प्रस्तावित उपयोग परिक्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण आबादी, नगरीय ग्राम कहलायेंगे ।
नगरीय विरासत का क्षेत्र :- नगरीय विरासत से तात्पर्य है, ऐसा परिसर जिसमें कि पुरातत्व महत्व के ऐतिहासिक भवन एवं उसके आसपास का परिसर सम्मिलित हो तथा संबंधित अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित हो ।
विकसित क्षेत्र :- विकसित क्षेत्र से तात्पर्य विकास योजना के रंगीन मानचित्र में दर्शित वर्तमान उपयोग ।
एकल / संयुक्त परिवार :- एकल / संयुक्त परिवार संबंधी विकास का तात्पर्य ऐसे भूखण्डीय विकास (अभिन्यास ) से है, जिसका नगरीय उपयोग प्रमुखतः एकल परिवार, संयुक्त परिवार के आवास हेतु किया जाना हो । ऐसे परिवार में गैरेज / गैरेजों हेतु अतिरिक्त संलग्न ब्लॉक का प्रावधान किया जा सकेगा , जिसकी गणना एफ.ए. आर. में नहीं होगी ।
मिश्रित भूमि उपयोग
:- मिश्रित भूमि उपयोग से तात्पर्य ऐसे उपयोग परिक्षेत्र से है, जो कि इस विकास योजना में उल्लेखित किया गया है । इस उपयोग परिक्षेत्र में आवासीय, वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक परिक्षेत्र तथा उनके स्वीकार्य गतिविधियां मान्य होगी । संवेदनशील क्षेत्र
:- परिस्थितिजन्य पर्यावरणीय , ईकोलॉजिकल एवं विरासत के आधार पर सीमांकित क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्र कहलाएगा । इसके अंतर्गत नदी, तालाबों के जलग्रहण क्षेत्र भी सम्मिलित होंगे ।
अन्य परिभाषायें व नियमन मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम , 2012 में निहित प्रावधानों के अनुरुप लागू होंगे ।
6.4 भूमि उपयोग परिक्षेत्र
निवेश क्षेत्र को 8 प्रमुख उपयोग परिक्षेत्रों में विभक्त किया गया है । प्रत्येक उपयोग परिक्षेत्र आगे विभिन्न उपयोग परिसरों के रुप में उपविभाजित किये गये है । प्रत्येक उपयोग परिसर में विशिष्ट उपयोग / उपयोग गतिविधियां शर्तों या बिना शर्तों के स्वीकार्य होगी । ऐसे क्षेत्र जिसका कि निर्धारित अभिन्यास स्वीकृत नहीं है, का विकास योजना / परिक्षेत्रिक योजना [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
6362
2035
पीथमपुर विकास योजना
में प्रस्तावित भू- उपयोग / विकास नियमन के अधीन निर्धारित होगा । विकास योजना में मुख्य रुप से 10 भूमि उपयोगों के अनुरुप उपयोग परिक्षेत्र रहेंगे , यथा आवासीय, मिश्रित, वाणिज्यिक, औद्योगिक, सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक, सार्वजनिक उपयोगिता एवं सेवायें, आमोद -प्रमोद, यातायात एवं परिवहन, जलाशय एवं कृषि । उपयोग परिक्षेत्रों का विभाजन एवं उपयोग श्रेणियों का विवरण सारणी में दिया गया है:-
पीथमपुर : उपयोग परिक्षेत्र
सारणी 6- सा -1
नाम पद्धति
भू- उपयोग उप - परिक्षेत्र
क्र भू- उपयोग परिक्षेत्र 1
2
आवासीय 1
4
3
आवासीय
(आर 1)
आवासीय , वाणिज्यिक , सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक
2
मिश्रित
वाणिज्यिक 3
(आर 2)
सामान्य
(सी 1)
मण्डी
(सी 6)
इकॉनोमिक कॉरिडोर
(सी 7)
सामान्य उद्योग
4
औद्योगिक
मनोरंजन 5
(आई 2)
उद्यान
(जी 1 )
(जी 4)
प्राकृतिक क्षेत्रों या भू- दृश्य क्षेत्रों का संरक्षण या
वृक्षारोपण
6
सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक
(पी)
सार्वजनिक संस्थान और प्रशासनिक क्षेत्र / शिक्षा और अनुसंधान / स्वास्थ्य/ सामाजिक / सांस्कृतिक संस्थागत गतिविधियां
(टी 1)
बस स्टैण्ड / बस डिपो
मार्ग
(टी 3)
रेलवे स्टेशन
7
यातायात एवं परिवहन
(टी 4)
रेलवे लाईन
(टी 5)
(टी 7)
ट्रांसपोर्ट नगर
जल शोधन संयंत्र
(पीयूएफ 1 ) जल- मल शोधन संयंत्र
(पीयूएफ 2)
(पीयूएफ 3) विद्युत सब स्टेशन
8
ट्रेचिंग ग्राउण्ड
(पीयूएफ 4)
(पीयूएफ 7) दूरसंचार केन्द्र
सार्वजनिक उपयोगितायें और सुविधायें अग्निनियंत्रण स्टेशन
(पीयूएफ 8)
ठोस अपशिष्ट निपटान / अपघटन संयंत्र
(पीयूएफ 9) कब्रिस्तान/ श्मशान घाट
9
जल क्षेत्र 10
कृषि
(पीयूएफ 10) नदियां
(डब्ल्यू 1 )
तालाब
(डब्ल्यू2)
नाला
(डब्ल्यू3)
(ए 1)
कृषि भूमि
ग्राम आबादी विस्तार
(ए 2) 6363
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
2035
पीथमपुर विकास योजना
आवासीय
6.5
6.5.1 आवासीय विकास हेतु नियमन
1. इन नियमन का उद्देश्य विभिन्न परिक्षेत्रों के अभिन्यास तैयार करने हेतु मार्गदर्शन देना है । इन नियमों में परिभ्रमण संरचना एवं सुविधाओं के प्रावधानों के मानक सम्मिलित है । ऐसे अभिन्यासों से जुड़े सेवा प्रावधान जैसे भौतिक संरचनायें , जलप्रदाय, जल - मल निकास आदि संबंधित नियमों के अनुरुप होंगे ।
2. सामान्यतः भूखण्ड की चौड़ाई एवं गहराई का अनुपात 1: 1.5 से 1 :3 होना चााहिए , किन्तु स्थल की स्थिति के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसके अतिरिक्त अनुपात का निर्णय लिया जायेगा ।
3. भवन निर्माता / वास्तुविदों को अपने भवन नियोजन हेतु आवासीय विकास के संदर्भ में भूखण्ड आकार , भूखण्ड प्रकार, फर्शी क्षेत्र अनुपात, भू-तल आच्छादन , भवन की ऊँचाई तथा स्वीकार्य आवासीय ईकाईयों के मानकों की आवश्यकता होती है । नीचे दी गई सारणी में आवासीय क्षेत्रों के आच्छादन तथा सीमान्त खुला क्षेत्र वर्णित है एवं सारणी में दर्शायें भूखण्ड स्वीकृत अभिन्यास का भाग होना आवश्यक है तथा भवन अनुज्ञा हेतु यह पूर्णतः विकसित होना चाहिए । 4. एक भूखण्ड में चार इकाईयों से अधिक को समाहित करने हेतु, प्रस्तावित आवासीय क्षेत्र में तैयार किये गये अभिन्यास की स्वीकृति तभी दी जावेगी, जब आवश्यक प्रावधान जैसे - जल प्रदाय , मल निकास एवं पार्किंग सुविधा का प्रावधान किया हो तथा भवन निर्माण की स्वीकृति देने के पूर्व उक्त सेवायें एवं सुविधायें स्थल पर उपलब्ध होना चाहिये ।
5. मध्यप्रदेश नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण , निर्बंधन एवं शर्तें) नियम, 1998 एवं मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कॉलोनियों का विकास) नियम , 2014 के प्रावधानों के अनुरुप कमजोर आय वर्ग एवं निम्न आय वर्ग हेतु प्रावधान किये जावेंगे ।
6. मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम , 2012 के नियम 99 (परिशिष्ट- ञ) में निहित प्रावधानों के अनुरुप विशेषतः कमजोर आय वर्ग व निम्न आय वर्ग का अभिन्यास तैयार किया जाना चाहिये । मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
[भाग 1 6364
2035
पीथमपुर विकास योजना
पीथमपुर: आवासीय भूखण्डों के विकास मापदण्ड
सारणी 6 - सा-2
मीटर
सीमांत खुला क्षेत्र
अग्र
क्र
पृष्ठ आजू बाजू
अधिकतम ऊँचाई (मी. में)
विकास का प्रकार
फर्शी क्षेत्र अनुपात
भू आच्छादन क्षेत्र प्रतिशत
भूखण्ड का आकार मीटर में
क्षेत्रफल (वर्ग गीटर में)
भूखण्ड के सामने मार्ग कीन्युनतम चौड़ाई (मी. में)
एक भूखण्ड पर अधिकतम स्वीकार्य ईकाईयाँ
13
12
8
9
10
11
7
5
6
4
2
3
1
2
6.0
0.0
1.50
6.0
0.0
0.0
2.5
60
32
पंक्ति
1
4.0×8.0
2
6.0
1.50
0.0
6.0
2.5 1.5 0.0
48
पंक्ति
60
2 4.0×12.0
6.0
2
0.0
1.50
6.0
0.0
3.0 1.5
60
पंक्ति
75
3 5.0×15.0
2
7.5
6.0
1.50
0.0 0.0
50
3.0 1.5
105
4 7.0×15.0
पंक्ति अर्ध
4
7.5
12.5
0.0
2.5
1.50
1.5
30
50
5 9.0×15.0 135
4
9.0
12.5
0.0
2.5
1.50
3.0 2.5
50
198
6 11.0×18.0
पृथक्कृत अर्ध पृथक्कृत
4
12.5
1.50
9.0
2.5 1.5
2.5
3.0
50
198
7 11.0×18.0
अर्ध पृथक्कृत
अर्ध
4
12.5
3.0 0.0
1.25
9.0
2.5
3.5
50
216
8 12.0×18.0
पृथक्कृत अर्ध
4
9.0
12.5
1.25
3.0 1.5
2.5
40
4.5
288
9 12.0×24.0
पृथक्कृत अर्ध
4
1.25
12.0
12.5
3.0 3.0
6.0 2.5
35
360
10 15.0×24.0
पृथक्कृत अर्ध
4
12.0
12.5
3.0
3.5
1.0
7.5 3.0
33
405
11 15.0×27.0
पृथक्कृत अर्ध
4
12.5
12.0
3.0
1.0
4.0
8.0 3.0
33
540
12 18.0×30.0
पृथक्कृत
4
12.5
12.0
1.0
4.5 3.0
33
9.0 3.0
600
13 20.0×30.0
अर्ध पृथक्कृत
4
12.5
4.5
1.0
12.0
4.5 4.5
12.0
30
750
14 25.0×30.0
अर्ध पृथक्कृत
नोट:-
1. उपरोक्त सारणी एकल / संयुक्त परिवार के भूखण्डीय विकास हेतु प्रस्तावित है ।
2. सारणी के अनुक्रमांक 9 से 14 में दर्शाये भूखण्ड आकार को केवल प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों में बहु ईकाई भूखण्डीय विकास के रुप में मान्य किया जा सकता है । ऐसे भूखण्डो पर स्वीकार्य आवासीय ईकाईयों की गणना भूमि विकास नियम , 2012 द्वारा अधिशासित होगे ।
3. ऐसे भूखण्ड जिनका क्षेत्र सारणी में दर्शायी श्रेणियों के मध्य के आकार के हो, को इसके पूर्व की श्रेणी के एम.ओ.एस. आच्छादित क्षेत्र, एफ.ए.आर. के अनुसार अथवा नियोजन अनुज्ञा में वर्णित अनुसार स्वीकृति दी जानी चाहिए । ऐसे आच्छादित क्षेत्र अथवा एम.ओ.एस. में निर्धारित करते समय यदि कतिपय भिन्नता आती है, तो आच्छादित क्षेत्र अथवा एम.ओ.एस. में से किसी एक 6365
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
पीथमपुर विकास योजना 2035
को निश्चित कर स्वीकृति दी जायेगी, किन्तु ऐसे प्रकरणों में भवन रेखा निर्धारित कर ही स्वीकृति दी जायेगी ।
4. भवन की अधिकतम ऊँचाई 12 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिये । ऐसी अवस्था में जब भूतल , आच्छादित पार्किंग के लिए उपयोग में लाया गया हो तो भवन की अधिकतम ऊँचाई 14.40 मीटर तक हो सकेगी ।
5. एकल / संयुक्त परिवार के भूखण्ड पर 4 आवासीय ईकाईयों से अधिक स्वीकार्य नहीं होगी ।
6. निर्धारित एफ.ए.आर. के अतिरिक्त 250 वर्गमीटर से अधिक एवं 500 वर्गमीटर तक के भूखण्डों में अधिकतम एक कर्मचारी आवास एवं एक गैरेज तथा 500 वर्गमीटर से अधिक के भूखण्डों में दो कर्मचारी आवास एवं दो गैरेज स्वीकृत योग्य होंगे ।
7. एक कर्मचारी आवास एवं एक गैरेज का अधिकतम आकार 25 वर्गमीटर होगा जिसमें एक रहवासी कमरा 11 वर्गमीटर फर्शी क्षेत्र का होगा । इसके अतिरिक्त ऐसी आवासीय ईकाई जिसमें कुकिंग , वरांडा एवं बाथरुम सह शौचालय होना आवश्यक होगा ।
8. घनत्वीय गणना हेतु एक आवासीय ईकाई में 5 व्यक्ति तथा कर्मचारी आवास में 3 व्यक्ति का रहवास माना जावेगा ।
9. 288 वर्गमीटर से अधिक के भूखण्डों में स्वीकार्य निर्मित फर्शी क्षेत्र के प्रति 240 वर्गमीटर पर एक कार पार्किंग स्थल प्रावधित होना चाहिए ।
10. झुग्गियों की पुनर्स्थापना की दशा में 32 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्ड स्वीकार्य होंगे ।
11. भू-खण्ड जिनका क्षेत्रफल 425 वर्गमीटर अथवा अधिक है, पर स्वीकार्य निर्माण क्षेत्र के भूतल पर 2.4 मीटर ऊँचाई तक आच्छादित पार्किंग का प्रावधानित क्षेत्र निर्माण करने की स्थिति में, निर्मित क्षेत्र फर्शी क्षेत्र अनुपात एवं भवन ऊँचाई की गणना से मुक्त रखा जावेगा । इस क्षेत्र में किसी प्रकार का निर्माण कार्य स्वीकार्य नहीं होगा ।
12. मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम , 2012 के नियम 81 उपनियम (4 ) के तहत, छत पर वर्षा के जल के उपयोग के लिए, रुफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की व्यवस्था परिशिष्ट ( ज -1 , ज-2 एवं ज-3) अनुसार उन समस्त निर्माणाधीन भवनों में की जावेगी , जिनका भू- खण्ड क्षेत्रफल 140 वर्गमीटर से अधिक हो ।
13. अनुक्रमांक 9 से 14 के भूखण्डों के समक्ष 12 मीटर से कम चौड़ा मार्ग होने पर केवल 4 आवासीय ईकाइयां मान्य होंगी ।
विभिन्न आकारों के भूखण्डों पर आच्छादित क्षेत्र , एम.ओ.एस. व एफ.ए.आर. ऊँचाई आदि नियोजन मापदण्ड मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 अनुसार किये जा सकेगे । मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
[भाग 1 6366
2035
पीथमपुर विकास योजना
6.5.2 भूमि के आवासीय विकास हेतु नियोजन मापदण्ड
भूमि के आवासीय विकास हेतु नियोजन मापदण्ड मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के प्रावधानों के अनुसार लागू होगें ।
1. आवासीय अभिन्यास में विक्रय योग्य (सेलेबल ) आवासीय एवं अन्य भूमि/ भूखण्ड कुल भूमि के 60 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे ।
2. अभिन्यास में मार्गों की चौड़ाई न्यूनतम 09 मीटर रहेगी ।
3. सामान्यतः भूखण्ड की चौड़ाई एवं गहराई का अनुपात 1: 1.5 से 1: 3 होना चााहिए ।
4. स्थानीय दुकानें, स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक गतिविधियां मान्य होगी , परन्तु ऐसी गतिविधियों के लिए भूखण्ड का आकार, मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार मान्य होगा तथा भूखण्ड के सामने मार्ग की चौड़ाई 12 मीटर से कम न हो ।
5. अन्य प्रावधान मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम , 2012 एवं शासन द्वारा समय- समय पर जारी आदेशों, निर्देशों का पालन किया जावेगा ।
6.5.3 समूह आवास
समूह आवास हेतु मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के प्रचलित प्रावधान के अनुसार मापदण्ड मान्य होंगे । फर्शी क्षेत्र अनुपात 1:50 से अधिक नहीं होगा । यह प्रावधान सभी उपयोगों (आमोद - प्रमोद एवं कृषि को छोड़कर) मान्य होंगे ।
6.5.4 बहुविध बहुमंजिली ईकाई निर्माण
होंगे । मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 42 के मापदण्ड अनुसार नियंत्रित 6.5.5 फार्म हाऊस
फार्म हाऊस हेतु मापदण्ड मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम , 2012 के नियम 17 अनुसार नियंत्रित होंगे ।
6.5.6 कृषि पर्यटन सुविधा
कृषि पर्यटन सुविधायें हेतु मापदण्ड मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 17 (क) अनुसार नियंत्रित होंगे ।
6.5.7 12.50 मीटर से ऊँचे भवनों संबंधी नियमन
मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम , 2012 के नियम 42 के प्रावधानों अनुसार मान्य होंगे । 6367
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
पीथमपुर विकास योजना 2035 6.5.8 बिल्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट
इस हेतु विकासकर्ता को अभिन्यास अनुमोदन उपरांत कॉलोनी विकास की स्वीकृति मिलने के पश्चात् यदि वह भूखण्ड पर भवन निर्माण करना चाहता है, तो ऐसा निर्माण , विकास के साथ - साथ अनुज्ञात किया जा सकेगा ।
6.5.9 निगमित विकास
निगमित विकास के अंतर्गत शासन द्वारा प्रायोजित स्मार्ट सिटी का एकीकृत विकास मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम द्वारा किया जाना प्रस्तावित है ।
6.6 मिश्रित भूमि उपयोग
मिश्रित भूमि उपयोग से तात्पर्य ऐसे उपयोग परिक्षेत्र से है , जो कि इस विकास योजना में उल्लेखित किया गया है । इस उपयोग परिक्षेत्र में आवासीय , वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक परिक्षेत्र तथा उनके स्वीकार्य गतिविधियां मान्य होगी ।
6.6.1 मिश्रित भूमि उपयोग नियमन
मिश्रित भूमि उपयोग पारम्परिक नगर नियोजन तथा भारतीय सामाजिक-आर्थिक- सांस्कृतिक परिवेश पर आधारित है ।
मिश्रित भूमि उपयोग के संबंध में अध्ययन किया गया, जिसमें यह परिलक्षित हुआ कि, आवासीय परिसरों में बाजार के आर्थिक आवश्यक बल के कारण सार्वजनिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों का विकास आवासीय परिसरों में हुआ है । इसी प्रकार वाणिज्यिक उपयोग हेतु निर्धारित क्षेत्र में आवासीय तथा सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक गतिविधियों का विकास हुआ है । बाजार के आर्थिक आवश्यक बल होने के कारण आवासीय परिसरों में वाणिज्यिक गतिविधियों की मांग ओर बढ़ रही है । अतः वास्तविकता को अनदेखा करना नियोजन की दृष्टि से उचित नहीं होगा । अब ऐसी नीति बनाने की आवश्यकता है, जिसके फलस्वरुप नागरिकों की वास्तविक आवश्यकता एवं नागरिकों की सुविधा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मध्य संतुलन बना रहे । इस हेतु आवासीय परिसरों में मिश्रित उपयोग स्वीकार्य करने हेतु स्पष्ट सिद्धांत एवं प्रक्रिया का निर्धारण आवश्यक है ।
6.6.2 मिश्रित भूमि उपयोग के मार्गदर्शी सिद्धांत
मिश्रित भूमि उपयोग का आशय आवासीय / वाणिज्यिक / सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक परिक्षेत्र में स्वीकार्य समस्त गतिविधियां । [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
6368
पीथमपुर विकास योजना 2035
ऐसे कार्यकलापों की सामाजिक , आर्थिक आवश्यकता तथा आवासीय क्षेत्र में उक्त कार्यकलापों से पर्यावरण पर पड़ने वाले संभावित विपरीत प्रभाव के बीच संतुलन बनाये रखना आवश्यक है ।
मिश्रित भूमि उपयोग से अलग -अलग मोहल्लों में निकटतम क्षेत्र में व्यावसायिक सुविधायें प्राप्त हो सकेंगी, जिससे आवागमन में कमी आयेगी, किन्तु इससे मिश्रित भूमि उपयोग के इलाकों में भीड़ -भाड़ बढ़ने, पार्किंग की असुविधा एवं अन्य पर्यावरणीय दुष्प्रभाव भी पड़ना संभावित है । प्रस्तावित नियमन से इन प्रभावों का प्रबंधन एवं नियंत्रण संभव होगा ।
6.6.3 मिश्रित भूमि उपयोग की सामान्य शर्तें
मिश्रित भूमि उपयोग हेतु विकास नियंत्रण के उपयोग परिक्षेत्र में लागू मापदण्ड (फर्शी क्षेत्र अनुपात एवं भूतल निर्मित क्षेत्र, ऊँचाई , सीमान्त खुला क्षेत्र , पार्किंग इत्यादि) मिश्रित भूमि उपयोग के लिए लागू रहेंगे ।
जब किसी क्षेत्र / मार्ग पर मिश्रित उपयोग की ग्राह्यता के परिप्रेक्ष्य में स्वीकृति दी जाती है तो यह स्वीकृति निम्न बिन्दुओं द्वारा नियंत्रित होगी:-
निम्न गतिविधियां वर्जित होंगी:-
1.
(क) भवन निर्माण सामग्री गतिविधि ( लकड़ी, लकड़ी उत्पाद , संगमरमर , लोहा, स्टील और रेत, जलाऊ कोयला)
(ख) मरम्मत की दुकानें ऑटोमोबाईल्स, एवं कर्मशाला ।
(ग) कबाड़खाना ।
(घ) ऐसे प्रकरणों में जहां मिश्रित भू- उपयोग विचारणीय होगा, वहां आवेदक को सामने के सेटबेक को बिना शर्त स्थानीय संस्था को मार्गाधिकार एवं पार्किंग व्यवस्था के एक भाग के रुप में उपयोग हेतु छोड़ना होगा ।
6.7 वाणिज्यिक
वाणिज्यिक क्षेत्रों के लिए रुपांकन मार्गदर्शिका
6.7.1
नगर / निवेश ईकाई केन्द्र में निम्न घटक होंगे : -
1. फुटकर दुकानें
2. वाणिज्यिक कार्यालय
3. सेवा केन्द्र सुविधायें
4. सांस्कृतिक परिसर
5. होटल
6. भू- दृश्यीकरण घटक 6369
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
पीथमपुर विकास योजना 2035 7. थोक व्यापार (जहाँ उपलब्ध कराया गया हो)
कुछ परिस्थिति में उपरोक्त सभी घटकों के लिए एकीकृत योजना बनाना संभव हो सकता है । अन्य परिस्थितियों में भूमि विकास एवं उसके विक्रय , कार्यविधि अथवा कतिपय रुपांकन संबंधी आवश्यकताओं के कारण इस समाधान की संभावना नहीं हो सकती है । सुविधाओं, होटलों तथा थोक व्यापार के घटकों के विकास को अलग से अंकित किये जाने की आवश्यकता हो सकती है । संभवतः अन्य समूह तथा फुटकर कार्यालय , सांस्कृतिक परिसर तथा आवासीय उपयोग को भू- दृश्य एवं परिभ्रमण के माध्यम से उसी भवन स्थल या क्षेत्र में ज्यादा सरलता से एकीकृत किया जा सकता है । सभी घटकों को या कुल घटकों को शामिल करते हुए एकीकृत योजना तैयार करने का कार्य रुपांकनकार के ऊपर छोड़ देना उचित होगा । नगर के भाग के रुप में भू- दृश्यीकरण क्षेत्रों को नगरीय केन्द्रों के माध्यम से सुखद पर्यावरण विकसित करना चाहिए । नगर के आवासीय क्षेत्र का पादचारी , पहुँच या उपमार्गों का समन्वय होना चाहिए ।
6.7.2 वाणिज्यिक क्षेत्रों में विकास हेतु नियमन
पीथमपुर विकास योजना 2035 (प्रारुप) में वाणिज्यिक गतिविधियों हेतु, थोक एवं सामान्य वाणिज्यिक गतिविधियों हेतु व्यापक स्वरुप के प्रस्ताव दिये गये हैं, जिनमें निम्नलिखित गतिविधियां विकसित हो सकेगी:-
नगरीय केन्द्र, उपनगरीय केन्द्र , वृत्तखण्ड स्तर केन्द्र, स्थानीय शॉपिंग , सुविधाजनक शॉपिंग सेंटर , खेरची दुकानें, वाणिज्यिक कार्यालय इत्यादि ।
6.7.3 वाणिज्यिक विकास हेतु नियमन
वाणिज्यिक उपयोग परिक्षेत्र के अभिन्यास हेतु, नियमन निम्नानुसार है: -
1. सामान्य वाणिज्यिक भूखण्डों हेतु नियमन
भूमि के सम्मुख मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12 मीटर ।
न्यूनतम आवश्यक खुला क्षेत्र , मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम , 2012 अनुसार । पार्किंग , मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 अनुसार ।
अधिकतम स्वीकार्य भूखण्डीय क्षेत्रफल 50 प्रतिशत होगा तथा एफ.ए.आर. 1: 1 . 50 स्वीकृत किया जा सकेगा ।
12.50 मीटर से अधिक ऊँचाई के भवनों हेतु मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 42 अनुसार ।
सामुदायिक खुले स्थान तथा सुविधायें, मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार । [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
6370
पीथमपुर विकास योजना 2035 सामान्य वाणिज्यिक विकास हेतु अभिन्यास के मानक
1. मार्ग की चौड़ाई
न्यूनतम 18 मीटर
अधिकतम 45 प्रतिशत 2. भूखण्डीय क्षेत्र
अधिकतम 35 प्रतिशत 3. मार्ग एवं उपयोगिता एवं सेवायें क्षेत्र
7.5 प्रतिशत
4. पार्किंग क्षेत्र
10 प्रतिशत
5. न्यूनतम खुला क्षेत्र
2.5 प्रतिशत
6. इंफॉर्मल सेक्टर
12मीटर
7. आंतरिक मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई
2. थोक वाणिज्यिक एवं मण्डी के भूखण्डों हेतु नियमन
भूमि के सम्मुख मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 18 मीटर ।
न्यूनतम आवश्यक खुला क्षेत्र , मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 अनुसार । पार्किंग , मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम , 2012 अनुसार ।
अधिकतम स्वीकार्य भूखण्डीय क्षेत्रफल 50 प्रतिशत होगा तथा एफ.ए.आर. 1:2.0 स्वीकृत किया जा सकेगा ।
12.50 मीटर से अधिक ऊँचाई के भवनों हेतु मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012के नियम 42 अनुसार ।
सामुदायिक खुले स्थान तथा सुविधायें, मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार ।
थोक वाणिज्यिक एवं मण्डी विकास हेतु अभिन्यास के मानक
1. मार्ग की चौड़ाई
न्यूनतम 30 मीटर
अधिकतम 45 प्रतिशत 2. भूखण्डीय क्षेत्र
अधिकतम 35 प्रतिशत 3. मार्ग एवं उपयोगिता एवं सेवायें क्षेत्र
7.5 प्रतिशत
4. पार्किंग क्षेत्र
10 प्रतिशत
5. न्यूनतम खुला क्षेत्र
2.5 प्रतिशत
6. इंफॉर्मल सेक्टर
18 मीटर
7. आंतरिक मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई
मिश्रित उपयोग कॉरिडोर
6.7.4
इस उपयोग के अंतर्गत वर्तमान मुख्य मार्गों के दोनों ओर 150-150 मीटर गहराई तक मिश्रित उपयोग कॉरिडोर प्रस्तावित किया गया है । इसके अंतर्गत समस्त प्रकार की गतिविधियां स्वीकार्य रहेगी, किन्तु इस क्षेत्र में ऐसी प्रदूषणकारी गतिविधि स्वीकार नहीं होगी, जिसको मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा ऑरेंज अथवा रेड श्रेणी में रखा गया हो । 6371
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
2035
पीथमपुर विकास योजना
6.7.5 इकॉनोमिक कॉरिडोर
पीथमपुर इकॉनोमिक कॉरिडोर को इन्दौर विकास योजना में प्रस्तावित सुपर कॉरिडोर से पीथमपुर में प्रस्तावित रेलवे स्टेशन तक नियोजित किया गया है । सुपर कॉरिडोर में समस्त ऐसी गतिविधियां स्वीकार्य होगी , जो वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में आधुनिक विकास में सहायक हो , इस क्षेत्र में ऊंचे भवनों के निर्माण में नियोजित की जा सकेगी । इकॉनोमिक कॉरिडोर अंतर्गत सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ट्रेड सेंटर, शिक्षण संस्थान, इलेक्ट्रानिक कॉम्पलेक्स आदि मान्य होगी , जो कि किसी भी भवन में मान्य किया जा सकेगा ।
अ) इकॉनोमिक कॉरिडोर के विकास हेतु नियमन
पीथमपुर विकास योजना 2035 में एक इकॉनोमिक कॉरिडोर की परिकल्पना की गई है । इस परिकल्पना का आधार यह है कि, इस क्षेत्र में उच्च तकनीकी क्षेत्र की गतिविधियों तथा कार्पोरेट कार्यालय, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स आदि गतिविधियां स्थापित हो, जो पीथमपुर के दिल्ली- मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर एक अंतर्राष्ट्रीय पूंजी निवेश क्षेत्र / नगर के रुप में अपनी पहचान बनाने में सहायक होगी एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियां एवं राष्ट्रीय स्तर के संस्थान यहां आकर्षित होंगे । इकॉनोमिक कॉरिडोर निम्नलिखित मार्ग के दोनों ओर 500-500 मीटर की गहराई तक रहेगा ।
1. इन्दौर विकास योजना में प्रस्तावित 75 मीटर मार्ग को आगे राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 3 को मिलाने वाला मार्ग ।
2. राऊ-पीथमपुर मार्ग (ग्राम सोनवाय से सिलोटिया ग्राम की पश्चिमी सीमा तक)
यह इकॉनोमिक कॉरिडोर क्षेत्र एक प्रकार से मुख्यतः संस्थागत गतिविधियों हेतु रहेगा । इन गतिविधियों के अंतर्गत ऐसी समस्त गतिविधियां स्वीकृत होगी , जो वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में आधुनिक विकास में सहायक हो तथा गैर प्रदूषणकारी हो ।
ब) इकॉनोमिक कॉरिडोर के अभिन्यास हेतु नियमन
प्रस्तावित इकॉनोमिक कॉरिडोर मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई के पश्चात् दोनों ओर 500-500 मीटर भूमि का विकास संस्थागत प्रयासों से किया जाना प्रस्तावित है । अर्थात् मुख्य मार्ग इकॉनोमिक कॉरिडोर है तथा 500-500 मीटर दोनों इकॉनोमिक कॉरिडोर भूमि उपयोग है , जिसके आंतरिक विकास के लिए नियमन दिये गये है । इसके लिए यह आवश्यक है कि, इसके दोनों ओर आवश्यक भूमि विकास हेतु संस्थागत पहल पर एकीकृत स्कीम / योजना तैयार की जाकर चरणबद्ध तरीके से मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
[भाग 1 6372
पीथमपुर विकास योजना 2035
विकास किया जावें । योजना प्रस्ताव के तहत नियमों के अंतर्गत निजी भूमि स्वामी द्वारा भी विकास किया जा सकेगा ।
भूखण्डों हेतु नियमन
1. भूखण्ड का आकार 75 मीटर चौड़े मार्ग से संलग्न भूखण्ड का न्यूनतम आकार 2000 वर्गमीटर एवं शेष आवश्यकतानुसार रखे जा सकेगें ।
2. अधिकतम सार्वजनिक खुला क्षेत्र 10 प्रतिशत ।
3. इकॉनोमिक कॉरिडोर को छोड़कर शेष भूखण्डों का नियोजन, मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम , 2012 के प्रावधानों के अनुसार होगा । इन भूखण्डों पर नियोजन मापदण्डों के अनुसार दी गई विकास अनुज्ञा में उतना ही एफ.ए.आर. अनुज्ञात किया जा सकेगा , जो मापदण्डों के निर्धारण के पश्चात् उपयोग किया जा सकता है, किन्तु ऐसा एफ.ए.आर. 1 : 3.00 से अधिक नहीं होगा ।
4. सेवा - सुविधाओं के लिए क्षेत्र संबंधित प्रशासकीय विभागों द्वारा निर्धारित मानकों अनुसार ।
5. आंतरिक मार्गों की चौड़ाई आंतरिक मार्गों की चौड़ाई न्यूनतम 18 मीटर रहेगी , किन्तु ऐसे क्षेत्र जहां भूखण्डों का क्षेत्रफल 2000 वर्गमीटर से कम है , में मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12 मीटर होगी ।
विकसित भूखण्ड हेतु नियमन
30प्रतिशत
1. अधिकतम भू-आच्छादन क्षेत्र
2. सीमांत खुला क्षेत्र
अग्र
75 मीटर चौड़े मार्ग पर संलग्न भूखण्डों पर न्यूनतम 18 मीटर अथवा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार, जो भी अधिक हो ।
दायें / बायें तथा पृष्ठ
मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम , 2012 के अनुसार ।
1:3.0अधिकतम
3. फर्शी क्षेत्र अनुपात
टीप :- आवासीय गतिविधियां केवल उन्हीं भूखण्डों पर मान्य होगी , जो इकॉनोमिक कॉरिडोर से संलग्न नहीं है अर्थात् जिस मार्ग को आधार मानकर दोनों ओर 500-500 मीटर तक इकॉनोमिक कॉरिडोर भूमि उपयोग निर्दिष्ट है, उस मार्ग से संलग्न भूखण्ड को छोड़कर मुख्य मार्ग के दोनों ओर संलग्न क्षेत्र के आंतरिक मार्गों पर आवासीय गतिविधि स्वीकार्य होगी । 6373
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
पीथमपुर विकास योजना 2035 वाणिज्यिक गतिविधियों पर प्रीमियम
वाणिज्यिक गतिविधियों में फर्शी क्षेत्र अनुपात पर प्रीमियम (पी.ओ.एफ. ) निम्नानुसार देय होगा:-
1. फर्शी क्षेत्र अनुपात 1: 1.0 पर कोई प्रीमियम देय नहीं होगा ।
2. 1: 1.0 फर्शी क्षेत्र अनुपात से अधिक वृद्धि की दशा में (पी.ओ.एफ. ) Premium on F.A.R. देय होगा । यह राशि जिलाध्यक्ष द्वारा प्रतिवर्ष जारी होने वाली मार्गदर्शिका में वाणिज्यिक उपयोग हेतु निर्धारित दर का 5 प्रतिशत होगी । प्रीमियम की गणना निम्नानुसार की जावेगी:-
कुल देय राशि = भूखण्ड का क्षेत्रफल x ( कुल स्वीकार्य एफ.ए.आर. 1.0) x (भूमि का मूल्य, कलेक्टर दर ) x 0.05
3. उपरोक्त प्रीमियम केवल एक बार ही देय होगा ।
4. यह प्रीमियम भवन निर्माण अनुमति जारी करते समय राज्य शासन द्वारा निर्धारित निकाय / संस्था में जमा कराया जावेगा, जो इस प्रीमियम का उपयोग संबंधित क्षेत्रों की बाह्य अधोसंरचना एवं पार्किंग विकास हेतु करेंगे । यह दरे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर पुनरीक्षित की जा सकेगी ।
5. भूखण्ड पर भवन अनुमति प्राप्त कर ही निर्माण किया जा सकेगा ।
टीप:- उपरोक्त प्रीमियम समस्त प्रकार की वाणिज्यिक गतिविधियों पर लिया जावेगा । 6.7.6 अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान
नवीन वाणिज्यिक केन्द्रों के नियोजन के समय फुटपाथ दुकानें, हाथ ठेला एवं इसी तरह की अन्य गतिविधियों के लिए सारणी क्रमांक 6 - सा -3 में दिए गए मानकों के अनुसार अनौपचारिक वर्ग हेतु प्रावधान निर्धारित किए गए है :-
6374
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
पीथमपुर विकास योजना 2035
पीथमपुर : अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान
विवरण
क्र
2
1
फुटपाथ व्यापार
वृत्त खण्ड केन्द्र 1
उपवृत्त खण्ड केन्द्र
सुलभ शॉपिंग 2 शासकीय एवं वाणिज्यिक कार्यालय थोक व्यापार एवं मालभाड़ा कॉम्पलेक्स 3
चिकित्सालय
4
विद्यालय
प्राथमिक
5
माध्यमिक / उच्चतर माध्यमिक
उद्यान
नगर उद्यान 6
स्थानीय उद्यान
आवासीय
7
औद्योगिक
8
9
रेलवे स्टेशन / बस स्थानक
सारणी 6- सा-3
मानक
3
3 से 4 ईकाई प्रति 10 औपचारिक दुकानें 5 से 6 ईकाई प्रति 100 कर्मकार
3 से 4 ईकाई प्रति 10 औपचारिक दुकानें 3 से 4 ईकाई प्रति 100 बिस्तर
3 से 4 ईकाई
5 से 6 ईकाई
8 से 10 ईकाई प्रत्येक प्रमुख प्रवेश द्वार 2से 3 ईकाई
1 ईकाई प्रति 500 जनसंख्या
5 से 6 ईकाई प्रति 1000 कर्मकार
परियोजना तैयार करते समय किये गये सर्वेक्षण पर निर्भर होगा ।
टीप : - प्रत्येक ईकाई 2.5 से 5 वर्गमीटर के आकार की नियत होगी ।
6.7.7 ईंधन भराव एवं भराव सह- सेवा केन्द्र के मानक
ईंधन भराव एवं भराव सह- सेवा केन्द्र 18 मीटर चौड़े विद्यमान मार्ग पर स्वीकार्य होंगे तथा शेष मानक , मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 53 (3) (चार ) के अनुरुप होंगे । ई - वाहन / बैटरी चार्जिंग स्टेशन के मानक शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार लागू होंगे ।
6.7.8 शॉपिंग मॉल / खुला मॉल
शॉपिंग मॉल हेतु मापदण्ड, मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 96 के अनुरुप होंगे । उक्त गतिविधि विकास योजना में दर्शित वाणिज्यिक , मिश्रित एवं आवासीय भू- उपयोग में मान्य होगी । 6375
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
2035
पीथमपुर विकास योजना
6.7.9 होस्टल , वर्किंग वूमन होस्टल , रेस्ट / गेस्ट हाउस , लॉजिंग / बोर्डिंग
होस्टल, वर्किंग वूमन होस्टल, रेस्ट / गेस्ट हाउस , लॉजिंग / बोर्डिंग के लिए नियमन
500 वर्गमीटर
भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल
1:1.0
अधिकतम एफ.ए.आर.
33प्रतिशत
अधिकतम भूतल आच्छादन (कवरेज )
भूमि विकास नियम अनुसार अधिकतम ऊँचाई एवं सीमांत खुला क्षेत्र
अन्य नियंत्रण
12मीटर
भूखण्ड के सम्मुख मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई
पार्किंग , मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के प्रावधान अनुसार रहेगी । 6.7.10 बारात घर / मांगलिक भवन / कल्याण मण्डपम
बारात घर / मांगलिक भवन / कल्याण मण्डपम आवासीय एवं वाणिज्यिक भूमि उपयोग में स्वीकार्य होंगे । विकास के नियमन निम्नानुसार होंगे:-
500 वर्गमीटर
भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल
1:1.0
अधिकतम एफ.ए.आर.
15प्रतिशत
अधिकतम भूतल आच्छादन (कवरेज)
भूमि विकास नियम अनुसार अधिकतम ऊँचाई एवं सीमांत खुला क्षेत्र अन्य नियंत्रण
भूखण्ड के सम्मुख मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12 मीटर ।
भूखण्ड के सम्मुख खुले क्षेत्र का 40 प्रतिशत भाग सार्वजनिक पार्किंग हेतु आरक्षित रहेगा ।
इस गतिविधि से जनित होने वाली पार्किंग की पूर्ण व्यवस्था परिसर के अंदर ही सुनिश्चित की जायेगी ।
टीप:- शासकीय भूमि अथवा मार्ग पर एवं परिसर के बाहर पार्किंग गतिविधि स्वीकार्य नहीं होगी ।
6.7.11 होटल हेतु मापदण्ड
33प्रतिशत
अधिकतम भूतल आच्छादन (कवरेज)
1:1.50
अधिकतम फर्शी क्षेत्र अनुपात
भूमि विकास नियम अनुसार अधिकतम ऊँचाई एवं सीमांत खुला क्षेत्र
अन्य नियंत्रण:T
भूखण्ड के सम्मुख मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12 मीटर ।
304 6376
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
[भाग 1
पीथमपुर विकास योजना 2035
तलघर का अधिकतम क्षेत्र भूतल पर निर्मित क्षेत्र के बराबर होगा ।
फर्शी क्षेत्र अनुपात का 5 प्रतिशत क्षेत्र होटल गतिविधि संबंधित वाणिज्यिक उपयोग में लाया जा सकेगा ।
पार्किंग हेतु नियम , मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम , 2012 के नियम 84 के प्रावधान मान्य होंगे ।
6.7.12 शीतकेन्द्र / वेयर हाउस / गोदाम / अन्य भण्डारण केन्द्र के लिए मापदण्ड भण्डारण / वेयर हाउस के लिए निम्न नियमन रहेंगे ।
1000 वर्गमीटर
भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल
1:0.40
अधिकतम तल क्षेत्र का अनुपात
40प्रतिशत
अधिकतम निर्मित क्षेत्र
18 मीटर
भूखण्ड के सामने मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई
सीमांत खुला क्षेत्र
7.5 मीटर
(अ) सम्मुख
6 मीटर
(ब) अन्य तीन ओर
6.7.13 छविगृहों के लिए मापदण्ड
मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 53 (3) (एक) (दो) के प्रावधान लागू होंगे , जो आवासीय , वाणिज्यिक , औद्योगिक तथा मिश्रित उपयोग में मान्य होंगे । 6.7.14 मल्टीप्लेक्स
मल्टीप्लेक्स हेतु मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 95 के प्रावधान लागू होंगे । जो आवासीय , मिश्रित, वाणिज्यिक, औद्योगिक भूमि उपयोग में मान्य होंगे एवं फर्शी क्षेत्र अनुपात उस भू- उपयोग के अनुरुप होगा , जिसमें उक्त गतिविधि मान्य की गई हो ।
6.7.15 मैरिज गार्डन
मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम , 2012 के नियम 53 (3 ) (तीन) अनुसार मान्य होंगे । 6.8 औद्योगिक
6.8.1 औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक अभिन्यास हेतु नियमन
औद्योगिक अभिन्यास के विकास हेतु नियमन निम्नानुसार रहेंगे :-
6377
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
2035
पीथमपुर विकास योजना
पीथमपुर : औद्योगिक विकास हेतु नियमन
6-सा-4
प्रतिशत
नियमन
क्र
3
2
1
50 प्रतिशत
1 औद्योगिक भूखण्डों के अंतर्गत अधिकतम निर्मित क्षेत्र
10 प्रतिशत
अनुशांगिक आवासीय उपयोग हेतु अधिकतम क्षेत्र
2
05 प्रतिशत
खुले क्षेत्र के अंतर्गत न्यूनतम क्षेत्र
3
10 प्रतिशत
4 दुकानें, सेवा सुविधाओं एवं गतिविधियां अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य भूमि उपयोग में
25 प्रतिशत
5 मार्ग एवं पार्किंग
टीप :- 1 ) क्र. 2 एवं 4 पर उल्लेखित गतिविधि यदि प्रस्तावित नहीं की जाती है, तो इनके समतुल्य औद्योगिक भूखण्डों की पात्रता रहेगी ।
2) औद्योगिक विकास हेतु आंतरिक मार्ग की चौड़ाई 18 मीटर से कम नहीं होगी ।
6.8.2 औद्योगिक भूखण्डों हेतु नियोजन मानक
1. औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक भूखण्डों हेतु नियमन , मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 48 (3) अनुसार होगें ।
2. औद्योगिक विकास हेतु आंतरिक मार्ग की चौड़ाई 18 मीटर से कम नहीं होगी ।
3. मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 अनुसार पार्किंग मान्य होगी ।
6.8.3 विशेष आर्थिक क्षेत्र (एस.ई.जेड)
यह गतिविधि आमोद - प्रमोद उपयोग एवं यातायात तथा परिवहन उपयोग हेतु आरक्षित क्षेत्र को छोड़कर अन्य समस्त भूमि उपयोगों में मान्य होगी । राज्य शासन द्वारा विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र योजना स्वीकृत होने के पश्चात्, इस प्रक्षेत्र में भारत शासन द्वारा आर्थिक प्रोत्साहन हेतु लागू की जाने वाली अन्य योजनायें भी मान्य होगी ।
6.8.4 प्रदूषणकारी उद्योग क्षेत्र
प्रदूषणकारी उद्योग क्षेत्र / स्थल का चयन संबंधित जिला कलेक्टर , मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग , उद्योग विभाग एवं प्रदूषण निवारण मण्डल तथा स्थानीय निकाय द्वारा संयुक्त रुप से किया जावेगा । मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
6378
6.9 सामुदायिक सुविधायें / सेवायें हेतु नियमन
[भाग 1 पीथमपुर विकास योजना 2035
सामाजिक अधोसंरचना हेतु मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम , 2012 के नियम 49 के प्रावधान लागू होंगे ।
पीथमपुर: सामुदायिक सुविधाओं / सेवाओं हेतु नियमन
श्रेणी
क्र
सारणी 6 - सा-5
अधिकतम
निर्मित क्षेत्र
2
1
शैक्षणिक भवन
एफ. ए. आर.
अन्य तीन ओर (मी. में)
अग्र सीमान्त खुलाक्षेत्र (मी. में)
न्यूनतम मार्ग चौड़ाई (मी. में)
6
7
3
5
4
12
6
3
1.0
50 प्रतिशत
1. नर्सरी/ पूर्व प्राथमिक शाला
3.5 12
7.5
1.0
50 प्रतिशत
1 2. प्राथमिक विद्यालय
12
5
1.0
18
40 प्रतिशत
3. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय
6
18
12
40 प्रतिशत
4. महाविद्यालय
स्वास्थ्य
1.0
15
6
1.5
18
40 प्रतिशत
हॉस्पिटल 100 बिस्तर
6
1.5
18
15
40 प्रतिशत
हॉस्पिटल 30 से 100 बिस्तर
12
4.5 1.5
18
40प्रतिशत
हॉस्पिटल 0 से 30 बिस्तर
4.5
12
1.0
18
30प्रतिशत
नेच्रोपेथी सेन्टर
4.5 18
12
50प्रतिशत 1.0
2 हेल्थ सेन्टर
12
4.5
30प्रतिशत 1.0
नर्सिंग होम
12
12
4.5 1.0
12
30 प्रतिशत
पालीक्लीनिक
4.5 12
12
30प्रतिशत
पेट क्लीनिक
1.0
12
12
4.5 1.0
30प्रतिशत
ब्लड बैंक / पैथालाजी सेन्टर इत्यादि
4.5
12
1.0
12
30प्रतिशत
फिजियोथेरेपी सेन्टर
जनउपयोगिता एवं सेवायें 1.0
35प्रतिशत
पुलिस चौकी
12
1.0
50 प्रतिशत
पुलिस स्टेशन आवास गृह सहित 12
1.0
40 प्रतिशत
सामुदायिक भवन
3
12
1.0
35 प्रतिशत
उप अग्निशमन केन्द्र
12
50 प्रतिशत 1.0
अग्निशमन केन्द्र
35 प्रतिशत
डाक एवं तार
विद्युत सब स्टेशन
1.0
12
मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 42 के अनुसार मान्य होंगे ।
मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 42 के अनुसार मान्यहोंगे । 12
30प्रतिशत
4 धार्मिक भवन
शासकीय / अर्धशासकीय 1.0
12
40 प्रतिशत
5
कार्यालय
1.5
नोट :- उपरोक्त सारणी में जो सुविधायें सम्मिलित नहीं हैं उनके भू- आच्छादित क्षेत्र 30 प्रतिशत तथा फर्शी क्षेत्र अनुपात 1.0 से अधिक नहीं होंगे । जो सीमांत खुले क्षेत्र उपरोक्त सारणी में उल्लेखित नहीं हैं , वे मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम , 2012 के प्रावधानों के अनुसार रहेंगे । 6379
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
6.10
2035
पीथमपुर विकास योजना
यातायात नगर / मैकेनिक नगर / लॉजिस्टिक हब / निजी बस स्थानक
6.10.1 यातायात नगर / ट्रांसपोर्ट नगर हेतु नियमन
यातायात नगर के अभिन्यास हेतु नियमन निम्नलिखित सारणी 6 - सा-6 के अनुसार होंगे ।
पीथमपुर : यातायात नगर / ट्रांसपोर्ट नगर हेतु नियमन
कार्य का प्रकार क्र
2
1
1
माल बुकिंग कार्यालय एवं गोदाम 2 स्पेयर पार्ट की दुकान , सर्विस स्टेशन 3
मैकेनिक एवं इलेक्ट्रिक वर्कशॉप 4
टायर ट्यूब बिकी दुकानें , शोरुम
ढाबा, धर्मशाला , लॉज 5
6
चाय नाश्ता , रेस्टोरेंट , होटल, पान दुकान, नाई आदि
6.10.2 यातायात नगर की सुविधाओं हेतु मानक
6-सा-6
अनुशंसित क्षेत्रफल की सीमा प्रति वर्गमीटर
प्रति 100 ट्रकों पर इकाईयों की संख्या
4
3
29-450
30-40
9-72
10-15
7.5-135
15-25
7.5-90
12-20
30-90
5-7
10-15
15-20
पीथमपुर : यातायात नगर की सुविधाओं हेतु मानक
क्षेत्रफल प्रति इकाई वर्गमीटर
क्र सुविधा
3
2
1
100
बैंक
1
100 डाकघर
2
800 3 पेट्रोल पम्प
600 4 होटल , लॉज
200 5 पुलिस पोस्ट
200 6 डिस्पेन्सरी
200 अग्निशमन
7
300 8 तोलकांटा
6-सा-7
टिप्पणी
4
200 ट्रक पर कम से कम एक प्रत्येक अवसान बिन्दु पर एक
निर्गम/ आगमन बिन्दु पर
मंजिलों पर प्राथमिकता
सामरिक स्थानों पर
सामरिक स्थानों पर
सामरिक स्थानों पर
निर्गम/ आगमन बिन्दु पर [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
6380
पीथमपुर विकास योजना 2035
टीप :-
1. परिभ्रमण तंत्र
18 मीटर चौड़ा
अभिन्यास में प्रमुख मार्ग
12मीटर
द्वितीयक मार्ग
18मीटर
खुले क्षेत्रों के ओर के मार्ग
(वाहन पार्किंग एवं मरम्मत हेतु)
2. पार्किंग परिभ्रमण क्षेत्र छोड़कर पार्किंग हेतु 36 मीटर प्रति ट्रक (खुले यार्ड अथवा मार्ग के समानांतर पार्किंग के रुप में) 6.10.3 ट्रेवल्स हेतु नियोजन मापदण्ड
1. ऐसी गतिविधि न्यूनतम 30 मीटर चौड़े मार्ग पर ही स्वीकार्य होगी तथा भूखण्ड / भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1000 वर्गमीटर होना आवश्यक होगा । 2. भूतलीय निर्मित क्षेत्र 10 प्रतिशत तथा फर्शी क्षेत्र अनुपात 1.1 से अधिक नहीं होगा । इस निर्माण अंतर्गत कार्यालय , केंटिंग , ए.टी.एम. एवं शौचालय उपयोग मान्य होगा ।
3. भूमि / भूखण्ड का क्षेत्रफल 1500 वर्गमीटर से अधिक होने की दशा में भूतलीय निर्मित क्षेत्र 20 प्रतिशत स्वीकार्य होगा तथा लॉजिंग की सुविधा उपलब्ध करायी जा सकेगी , परन्तु एफ.ए.आर. 1.1 ही रहेगा ।
4. सीमांत खुला क्षेत्र चारों ओर 6 मीटर से कम नहीं होगा ।
5. बस पार्किंग परिसर के अंदर ही करना अनिवार्य होगा ।
6.10.4 बस स्टैण्ड हेतु मानक
बस स्टैण्ड हेतु प्रस्तावित कुल क्षेत्र का 65 प्रतिशत क्षेत्र बस स्थानक परिसर हेतु उपयोग किया जा सकेगा , शेष भूमि जो कुल क्षेत्र के 35 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी , के अंतर्गत वे समस्त उपयोग अनुमत होंगे , जो वाणिज्यिक उपयोग में अनुमत है । एफ.ए.आर. 1:1.5 मान्य होगा ।
बस स्थानक परिसर के नियमन निम्नानुसार होंगे : -
1. भू- तल पर अधिकतम आच्छादित क्षेत्र 25 प्रतिशत ।
2. अधिकतम एफ.ए.आर. 1: 1.0
3. स्वीकार्य गतिविधियां बस स्थानक, वाहन चालक व परिचालक हेतु रिटायरिंग रूम , टिकट काउंटर्स, बैंक / ए.टी.एम. , बुक स्टॉल , केन्टीन, रेन बसेरा , क्लॉक रूम , होटल , फुड कोड, ट्रेवल एजेन्सी हेतु ऑफिस , आवश्यक कर्मचारियों हेतु आवास , दुकानें, डिसपेंसरी , पुलिस चौकी, पोस्ट ऑफिस एवं अन्य अनुशांगिक गतिविधियां ।
4. बस स्टैण्ड हेतु एकीकृत रुप से विकास मान्य होगा, इस भूमि पर छोटे- छोटे टुकड़ों पर पृथक- पृथक अनुमतियां मान्य नहीं होगी । 6381
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
पीथमपुर विकास योजना 2035 6.10.5 शमशान घाट / कब्रिस्तान / सिमेट्री
1. वर्तमान में स्थित श्मशान घाट में विद्युत शवदाह गृह का प्रावधान किया जाना आवश्यक है ।
2. प्रस्तावित नगरीय क्षेत्रों में नये श्मशान घाट , विद्युत शवदाह गृह, कब्रिस्तान , सिमेट्री इत्यादि पार्किंग एवं लेण्डस्केपिंग के प्रावधानों के साथ प्रस्तावित किया जावें । इस हेतु स्थल का चयन जिलाध्यक्ष इन्दौर / धार, स्थानीय निकाय द्वारा किया जायेगा ।
6.10.6 उच्च दाब विद्युत लाइन (एच.टी.लाइन)
विद्यमान उच्चदाब लाइन्स टॉवर के आकार को छोडने के पश्चात् दोनों ओर 7.5-7.5 मीटर खुला क्षेत्र कॉरिडोर अथवा विद्युत विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्ड, जो भी अधिक होगा ।
आमोद - प्रमोद उपयोग
6.11
6.11.1 क्षेत्रीय / नगर उद्यान
1. क्षेत्रीय / नगर उद्यान के अंतर्गत प्रस्तावित क्षेत्र में न्यूनतम 15 हेक्टेयर के प्रस्ताव होने की दशा में उद्यान के कुल क्षेत्र के 5 प्रतिशत क्षेत्र में निर्माण स्वीकार्य होगी तथा अधिकतम स्वीकार्य एफ.ए.आर. 1 :0.05 तथा अधिकतम ऊंचाई 7.5 मीटर मान्य होगी । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि, स्वीकृत की जाने वाले गतिविधि उद्यान की अनुषांगिक गतिविधियां होगी , जैसे - सुलभ शौचालय , खान- पान की दुकान, फुड झोन, स्पोर्ट्स आदि ।
2. स्टेडियम आमोद - प्रमोद एवं कृषि भूमि उपयोग पर मान्य होगा । स्टेडियम हेतु मानक, स्टेडियम के लिए आरक्षित कुल क्षेत्र का अधिकतम 5 प्रतिशत आच्छादित क्षेत्र तथा अधिकतम एफ.ए.आर. 1: 0.5 स्वीकृत किया जा सकेगा, जिसके अतंर्गत स्वल्पाहार गृह , होटल , रेस्टोरेंट , केफेटेरिया, ऑफिस , पुलिस चौकी, पोस्ट ऑफिस , बैंक / ए.टी.एम. , खिलाड़ियों हेतु होस्टल , क्लब एवं अन्य अनुशांगिक गतिविधियां स्वीकार्य होगी । स्टेडियम हेतु एकीकृत रुप से विकास मान्य होगा , इस भूमि पर छोटे- छोटे टुकड़ों पर पृथक - पृथक अनुमतियां मान्य नहीं होगी ।
3. आमोद- प्रमोद के अंतर्गत नकारात्मक उपयोग जैसे - जल स्त्रोत के पास का हरित क्षेत्र , पहाड़ी तथा वन क्षेत्र सम्मिलित नहीं है । इन क्षेत्रों में केवल अधोसंरचना विकास ही किया जा सकेगा ।
4. क्षेत्रीय एवं नगर उद्यान के अंतर्गत पेट्रोल पम्प की अनुज्ञा पृथक से दी जा सकेगी । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
6382
[भाग 1
2035 पीथमपुर विकास योजना
पीथमपुर : खुले स्थलों एवं आमोद - प्रमोद क्षेत्रों के मापदण्ड
सुविधायें
निम्नतम प्रति ईकाई (हेक्टेयर)
6-सा-8 सेवा हेतु सामान्य जनसंख्या
सेवा क्षेत्र की अधिकतम त्रिज्या (कि.मी.) निम्नतम प्रति ईकाई की चौड़ाई (मीटर)
निम्नतम भूमि/क्षेत्र (हेक्टेयर) प्रति हजार व्यक्ति
3
2
1
0.03
0.03
टाटलाट
0.30
0.06
क्रीडा क्षेत्र
1.50
0.10
क्रीडा मैदान
0.75
0.20
नेवरहुड पार्क
1.50
0.20
वृत्त खण्ड उद्याान
4.00
0.04
जिला क्रीडा केन्द्र
4.00
0.30
नगर उद्यान
5.00
0.10
अन्य
नोट :-
6
5
4
0.15
1000
15
0.30
5000
48
0.50
15000
1.38
0.30
5000
60
0.30
15000
100
0.5 से 1.0 लाख
175
0.5 से 1.0 लाख
150
5.00
300
0.5 से 1.0 लाख
टाटलाट , क्रीड़ागन तथा दो स्तरों के स्थानीय उद्यानों को छोड़कर शेष क्षेत्रों में परिभ्रमण एवं वाहन विराम की आवश्यकतायें शामिल है । अन्य सुविधाओं के अंतर्गत परेड मैदान एवं प्रदर्शनी क्षेत्र आदि शामिल है ।
संरक्षित हरित क्षेत्र
6.11.2
इस श्रेणी में नदी नाले एवं जलाशयों के किनारे आने वाले क्षेत्र सम्मिलित होंगे ।
1. विकास योजना में प्रावधानित संरक्षित हरित क्षेत्र (ग्रीन बफर) के अंतर्गत किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य प्रतिबंधित रहेगा ।
2. चम्बल तथा गंभीर नदी के किनारे से 30 मीटर तक का क्षेत्र खुला रखना आवश्यक होगा ।
बड़े जलाशयों की श्रेणी में निम्न जलाशय / नदियां आते है ।
1. संजय जलाशय
2. बेटमाखुर्द तालाब
बडे जलाशयों के एच.एफ.एल. स्तर से 60 मीटर की दूरी तक खुला क्षेत्र रखना होगा । शेष अन्य जलाशय , छोटे जलाशय मान्य होंगे । उपरोक्त सभी श्रेणियों में शासकीय अधोसंरचना विकास किया जा सकेगा । 6383
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
पीथमपुर विकास योजना 2035 6.12 पर्यावरण संरक्षण हेतु नियमन
6.12.1 संरक्षित क्षेत्र में विकास की गतिविधियों हेतु नियमन
1. विकास योजना में नदी / नालों के दोनों ओर दर्शाया गया हरित क्षेत्र सांकेतिक रुप का है । बड़े जलाशयों के उच्चतम जल स्तर से 60 मीटर की दूरी तक, छोटे जलाशयों के उच्चतम जल स्तर से 30 मीटर की दूरी तक तथा नालों की स्थिति में, मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम , 2012 के नियम 50 (ख ) में निहित प्रावधानों के अनुसार खुला क्षेत्र रखना अनिवार्य होगा, परंतु इस भूमि पर मार्ग का निर्माण स्वीकार्य होगा ।
2. नियंत्रित क्षेत्र में वृक्षारोपण एवं पार्क फर्नीचर रखे जा सकते है ।
3. जल क्षेत्र का उपयोग जलाशय के विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन के पश्चात् ही अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर किया जा सकेगा ।
4. संवेदनशील क्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से आमोद - प्रमोद या दर्शनीय स्थलों के विकास / विस्तार जैसे अन्य कार्य आमोद- प्रमोद हेतु निर्धारित मापदण्ड के अनुरुप स्वीकार्य होंगे ।
5. नियंत्रण क्षेत्र में आने वाले वर्तमान भवनों में आच्छादित क्षेत्र या एफ.ए.आर. में वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी ।
6. संवेदनशील क्षेत्र में निम्न श्रेणी के रखरखाव के विस्तार संबंधी कार्य स्वीकार्य होंगे ।
ऐतिहासिक
नागरिक एवं सांस्कृतिक महत्व के भवन
प्राचीन वास्तुकला भवन यदि किसी आधिपत्य में हो , तो भी समय - समय पर उत्खनित / खोजी गई विरासतीय भवन ।
पीथमपुर निवेश क्षेत्र सीमा के अंदर से गुजर रही गैस तथा पेट्रोलियम पाइप लाइन स्थल के संबंध में संबंधित विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना आवश्यक होगा । भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
6384
पीथमपुर विकास योजना 2035 6.13 उपयोग परिक्षेत्रों में उपयोग परिसरों की अनुमति
पीथमपुर : उपयोग परिसर में स्वीकृत / स्वीकार्य गतिविधियां
सारणी 6 - सा-9 उपयोग
स्वीकृत उपयोग परिसर
क्र
3
2
1
1 आवासीय आवासीय भूखण्डीय विकास , अपार्टमेंट हाउसिंग / फ्लेट्स , अतिथि गृह / रेस्ट हाउस , रात्रि विश्राम गृह , धर्मशाला मैरिज हॉल / बारात घर / मांगलिक भवन / कल्याण मण्डपम, कम्युनिटी हॉल , मैरिज गार्डन, बाल सुधार गृह / कामकाजी महिला छात्रावास, होस्टल / लॉजिंग एवं बोर्डिंग , वृद्धाश्रम , सुविधाजनक दुकानें, स्थानीय दुकानें, साप्ताहिक हाट बाजार , क्लिनिक / डिस्पेंसरी , प्रसूति गृह , प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, पालतू पशु क्लिनिक / औषधालय, खेल का मैदान / नेबरहूड पार्क, झूलाघर / डे- केयर सेंटर, क्लिनिकल प्रयोगशाला, खुला रंग - मंच, सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र , अनाथालय, योग केन्द्र, ध्यान आध्यात्मिक केन्द्र, सिनेमा हॉल , मल्टीप्लेक्स , शॉपिंग माल / खुला माल , होटल , ईंधन भराव एवं भराव - सह - सेवा केन्द्र, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग , सामान्य चिकित्सालय , विशिष्ट चिकित्सालय, शैक्षणिक महाविद्यालय / संस्थान , समस्त विद्यालय , कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, संगीत / नृत्य / नाटिका प्रशिक्षण केन्द्र, स्थानीय संस्थायें / शासकीय /अर्धशासकीय कार्यालय / सुविधायें , कन्वेंशन सेंटर, बस स्टाप , सामाजिक कल्याण केन्द्र, जल / वेस्ट वॉटर शोधन उपचार संयंत्र , मनोरंजन क्लब , खेल मैदान / स्टेडियम , लाइब्रेरी , म्यूजियम , स्टाफ क्वार्टर, बैंक / ए.टी.एम, रेस्टोरेंट , तरणताल , कम्प्यूटर सेंटर ।
2 मिश्रित भूमि उपयोग
आवासीय , वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक भूमि उपयोग में समस्त स्वीकृत उपयोग परिसर स्वीकार्य होगे ।
वाणिज्यिक
3
अ) सामान्य वाणिज्यिक
आवासीय में स्वीकार्य समस्त वाणिज्यिक गतिविधियां , सिनेमा हॉल , मल्टीप्लेक्स, शॉपिंग माल / खुला माल , होटल, ईंधन भराव एवं भराव - सह - सेवा केन्द्र, प्रिंटिंग प्रेस , निजी व्यवसाय कॉर्पोरेट कार्यालय , ऑटो सर्विस स्टेशन / मोटर गैरेज एवं वर्कशॉप , सूचना प्रौद्योगिकी, कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण सेंटर, दूर - संचार केन्द्र , 6385
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1
2035
पीथमपुर विकास योजना
ट्रांसमिशन टावर , वायर लेस स्टेशन , रेडियो एवं टेलीविजन स्टेशन , वेधशाला एवं मौसम कार्यालय , अग्निशमन केन्द्र, दूरभाष केन्द्र, पोस्ट ऑफिस , दूर- संचार टावर एवं स्टेशन, पुलिस स्टेशन , पुलिस पोस्ट, फिटनेस क्लब ।
सामान्य वाणिज्यिक में स्वीकार्य गतिविधियां, डिपो तथा थोक व्यापार एवं लॉजिस्टिक हब ।
4
ब) वर्गीकृत वाणिज्यिक औद्योगिक औद्योगिक भूखण्डीय विकास , अतिथि गृह / रेस्ट हाउस , होस्टल / लॉजिंग एवं बोर्डिंग , सुविधाजनक दुकानें, स्थानीय दुकानें , क्लिनिक / डिस्पेंसरी , प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम , खेल मैदान , बालगृह, दिन देखभाल केन्द्र, धार्मिक परिसर, क्लिनिकल प्रयोगशाला, सिनेमा हॉल , मल्टीप्लेक्स होटल, ईंधन भराव एवं भराव- सह- सेवा केन्द्र, शीत संग्रहागार एवं दुग्ध द्रुतशीतजन संयंत्र, जंकयार्ड, पेट्रोलियम उत्पाद डिपो , गैस गोडाउन , प्रिटिंग प्रेस , ऑटो सर्विस स्टेशन / मोटर गैरेज एवं वर्कशॉप , सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग , डेरी प्लांट , स्लाटर हाउस , फेलैटेड फैक्टरी , स्टोरेज / गोदाम (अज्वलनशील , ज्वलनशील , डीजल स्टोरेज) , एक्सटेंसिव विशिष्ट एक्सट्रेक्टिव उद्योग , औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, स्थानीय संस्थायें / अर्धशासकीय / शासकीय कार्यालय , दूर-संचार केन्द्र, ट्रांसमिशन टावर, वायर लेस स्टेशन, अग्निशमन केन्द्र, दूर संचार , पोस्ट ऑफिस, दूरभाष केन्द्र पोस्ट ऑफिस, दूर- संचार टावर एवं स्टेशन, पुलिस स्टेशन , पुलिस पोस्ट, बस स्टाप, सामाजिक कल्याण केन्द्र, जल / वेस्ट वॉटर शोधन संयंत्र, लाइब्रेरी , म्यूजियम , स्टाफ क्वार्टर , बैंक / ए.टी.एम. रेस्टोरेंट ।
5 सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक
अतिथि गृह / रेस्ट हाउस , बालगृह , कामकाजी महिला छात्रावास , होस्टल, लॉजिंग एवं बोर्डिंग , वृद्धाश्रम , सुविधाजनक दुकानें, स्थानीय दुकानें, क्लिनिक/ डिस्पेंसरी , प्रसूति गृह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम , पालतू पशु औषधालय , खेल का मैदान, नेबरहूड पार्क , झूला घर / डे केयर केन्द्र, धार्मिक परिसर, क्लिनिकल प्रयोगशाला, खुला रंग - मंच , सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र, अनाथालय , योग- ध्यान-अध्यात्मिक केन्द्र, ईंधन भराव एवं भराव - सह- सेवा केन्द्र, निजी व्यवसाय एवं कॉर्पोरेट कार्यालय , स्टोरेज / गोदाम (अज्वलनशील) , सामान्य चिकित्सालय , विशिष्ट चिकित्सालय , पशु चिकित्सालय , विश्व विद्यालय, शैक्षणिक महाविद्यालय , चिकित्सा / इंजीनियरिंग महाविद्यालय, अन्य व्यवसायिक महाविद्यालय , पॉलीटेक्निक , माध्यमिक विद्यालय , प्राथमिक विद्यालय / नर्सरी , प्ले स्कूल , कोचिंग सेंटर , कम्प्यूटर प्रशिक्षण सेंटर , [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
6386
पीथमपुर विकास योजना 2035 शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र , नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान , विकलांग बच्चों के लिए विद्यालय , (अ- मानसिक विकलांगता, ब - शारीरिक विकलांगता) , समन्वित आवासीय विद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान / प्रबंधन संस्थान, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, संगीत / नृत्य नाटिका प्रशिक्षण केन्द्र, स्थानीय संस्थायें / शासकीय / अर्धशासकीय कार्यालय , दूर - संचार केन्द्र, ट्रांसमिशन टावर, वायर लेस स्टेशन , रेडियो एवं टेलीविजन स्टेशन , वेधशाला एवं मौसम कार्यालय , मनोरंजन क्लब , आंतरिक स्टेडियम , स्पोर्ट्स काम्पलेक्स, लाइब्रेरी , म्यूजियम, स्टाफ क्वार्टर, बैंक / ए.टी . एम. रेस्टोरेंट , तरणताल , होटल मैनेजमेंट संस्थान, कन्वेंशन सेंटर , सामाजिक कल्याण केन्द्र, सूचना प्रौद्योगिकी * एवं गैर-प्रदूषणकारी उद्योग** ।
6 सार्वजनिक उपयोगितायें एवं सुविधायें
अग्निशमन स्टेशन , दूरभाष केन्द्र , पोस्ट ऑफिस , दूर- संचार टावर / स्टेशन , पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट , बस स्टाप , मल /अपशिष्ट उपचार संयंत्र, कब्रिस्तान, शमशान घाट , विद्युत शव - दाह, जल / वेस्ट वॉटर शोधन उपचार संयंत्र, रख रखाव कार्यालय , यातायात सुविधायें, संचार सुविधायें, अत्यावश्यक सेवाओं संबंधी कार्य ।
7 यातायात एवं परिवहन
रेलवे स्टेशन एवं रेलवे लाईन / रेलवे साइडिंग / यार्ड / ऑपरेशनल एरिया , बस स्टैण्ड , बस डिपो , ट्रक टर्मिनल- नगर , हवाई पट्टी, मॉल गोदाम , शीतगृह , सर्विस स्टेशन , रिपेयर वर्कशॉप , अनुशांगिक दुकानें, यातायात नगर / मैकेनिक नगर ।
8 आमोद- प्रमोद
(अ) क्षेत्रीय / नगर उद्यान/ मनोरंजन
खेल का मैदान , पार्क, मनोरंजन साईट, घुड़सवारी , जिम्नेशियम मय वोट क्लब , इंडोर स्टेडियम , स्टेडियम , स्पोर्ट कॉम्पलेक्स, ऑरचर्ड, तरणताल, पिकनिक हट , फ्लाईंग क्लब , फिटनेस क्लब, मेला मैदान, नर्सरी , पक्षी अभ्यारण्य , वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यान, मत्स्यालय , केम्पिंग साईट , पर्यटक / कुटीर, खेल उद्यान , नगरीय उद्यान, क्षेत्रीय उद्यान, संग्रहालय , अन्य विशिष्ट उद्यान , सर्कस , सूचना केन्द्र, सार्वजनिक शौचालय , स्टोर, चौकीदार निवास , चौकीदार हट , पम्प हाउस , अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवायें / सुविधायें ।
(ब) स्टेडियम / खेल मैदान
स्टेडियम / खेल मैदान , नेबरहूड पार्क, घुड़सवारी प्रशिक्षण , जिम्नेशियम , शूटिंग रेंज , वोट क्लब , इंडोर स्टेडियम , स्टेडियम , स्पोर्ट कॉम्पलेक्स, ऑरचर्ड , तरणताल , पिकनिक हट, फ्लाईंग , फिटनेस क्लब , मेला स्थल, नर्सरी , खेल उद्यान , नगरीय उद्यान, क्षेत्रीय उद्यान, अन्य विशिष्ट उद्यान, सूचना केन्द्र, सार्वजनिक शौचालय, स्टोर , 6387
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
2035
पीथमपुर विकास योजना
चौकीदार निवास , पम्प हाउस , चौकीदार हट, अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवायें / सुविधायें ।
(द) हरित क्षेत्र
खेल का मैदान , नेबरहुड पार्क, एम्युजमेंट पार्क , घुड़सवारी प्रशिक्षण , वोट क्लब , ऑरचर्ड , तरणताल , पिकनिक हट , फ्लाईंग , नर्सरी, पक्षी अभ्यारण्य, वनस्पति उद्यान , प्राणी उद्यान, मत्स्यालय , केम्पिंग साईट , वाटर पार्क, खेल उद्यान, पम्प हाउस , नगरीय उद्यान, क्षेत्रीय उद्यान । (ई) वृक्षारोपण
पर्यावरण वानिकी, खेल का मैदान नेबरहूड पार्क, घुड़सवारी , वोट क्लब , ऑरचर्ड, तरणताल , पिकनिक हट , मेला मैदान, नर्सरी , पक्षी अभ्यारण्य , वनस्पति उद्यान , प्राणी उद्यान , मत्स्यालय , केम्पिंग साईट- अस्थाई प्रकृति की, पर्यटक कुटीर (अस्थाई प्रकृति की) , खेल उद्यान, नगरीय उद्यान, क्षेत्रीय उद्यान, सूचना केन्द्र, सार्वजनिक शौचालय , स्टोर , पम्प हाउस, चौकीदार निवास , चौकीदार हट, अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवायें / सुविधायें ।
9
कृषि ऐसे समस्त स्वीकृत उपयोग जो "कृषि" शब्द की परिभाषा में, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 में वर्णित है । श्मशान घाट / कब्रिस्तान , जल - मल शोधन केन्द्र, ईंट भट्टे, दुग्ध डेयरी , तेल डिपो, फार्म हाउस , वेयर हाउस , गोडाउन , विस्फोटक सामग्री संग्रहण , शासकीय / अर्धशासकीय / पंजीकृत संस्थाओं का कार्यालय एवं उनके द्वारा प्रायोजित विशिष्ट स्वास्थ्य / शैक्षणिक / संचार गतिविधियां, ग्राम विकास संबंधी गतिविधियां (क्लिनिक / डिस्पेंसरी , प्रसूति गृह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मैरिज हॉल, योग केन्द्र, ध्यान आध्यात्मिक केन्द्र , ईंधन भराव एवं भराव-सह- सेवा केन्द्र, खुला मॉल , विकलांग बच्चों के लिए विद्यालय , (अ- मानसिक विकलांगता , ब - शारीरिक विकलांगता) , पुलिस स्टेशन , पुलिस पोस्ट बस स्टाप , जल / वेस्ट वॉटर शोधन उपचार संयंत्र , नर्सरी, सेवाओं/ सुविधाओं संबंधी अत्यावश्यक स्टाफ क्वार्टर, ग्राम आबादी विस्तार, भवन सामग्री यार्ड, टिम्बर यार्ड, शीत संग्रहागार , दुग्ध द्रुतशीतजन संयंत्र, जंकयार्ड, पेट्रोलियम उत्पाद डिपो , गैस गोडाउन , डेरी प्लांट स्टोरेज / गोदाम (अज्वलनशील , ज्वलनशील , डीजल स्टोरेज ), एक्सटेंसिव-विशिष्ट एक्सट्रेक्टिव उद्योग , दूरभाष केन्द्र, पोस्ट ऑफिस , पुलिस पोस्ट, बस स्टाप , मल / अपशिष्ट उपचार संयंत्र , कब्रिस्तान , शमशान घाट , विद्युत शव -दाह, जल / वेस्ट वॉटर शोधन उपचार संयत्र , समस्त खेल गतिविधियां, स्टेडियम , सूचना प्रौद्योगिकी * एवं गैर- प्रदूषणकारी उद्योग ** , कृषि पर्यटन सुविधा, समस्त प्रकार के भण्डारण । भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
6388
2035
पीथमपुर विकास योजना
नोट :-
1. * सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के, नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें ।
2. **गैर- प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मण्डल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग ।
6.14 विकास / नियोजन अनुज्ञा प्राप्ति की प्रक्रिया
विकास योजना के प्रस्तावों के अंतर्गत आवेदनकर्ता द्वारा अनुमति प्राप्त करने हेतु अपने आवेदन पत्र के साथ , मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम , 2012 के प्रावधान अनुसार । 6389
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
पीथमपुर विकास योजना 2035
अध्याय-7
विकास योजना क्रियान्वयन किसी भी नगर की विकास योजना तैयार करना तभी सार्थक होगा , जब विकास योजना प्रस्तावों का प्रभावशील क्रियान्वयन किया जावे । विकास योजना क्रियान्वयन हेतु नागरिकों, निजी निर्माण संस्थायें, शासकीय / अर्धशासकीय संस्थायें तथा स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा योजना प्रस्तावों के अनुरुप निर्माण / पुनर्निर्माण हेतु विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए विकास किया जावे । इसलिए प्रस्तावों के क्रियान्वयन हेतु मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम , 2012 में समस्त विकास प्रस्ताव , अनुज्ञप्तिधारी इंजीनियर / संरचना इंजीनियर / आर्किटेक्ट / नगर योजनाकार के साथ - साथ सर्वेयर तथा पर्यवेक्षक के सहयोग से प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रावधान किये गये है ।
मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 15 के अंतर्गत निवेश क्षेत्र के अंतर्गत समस्त प्रकार की अनुमतियां , मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 16 सहपठित मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम , 2012 के अंतर्गत दी जाती है तथा अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत विकास योजना के प्रभावशील होने के पश्चात् नियोजन अनुज्ञा , मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 29 सहपठित मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के अंतर्गत आवेदन करने के पश्चात् धारा 30 के तहत दिये जाने के प्रावधान है ।
किसी भी नगर के विकास के लिए शासकीय / अर्धशासकीय कार्यालय , स्थानीय प्राधिकारी आदि की भागीदारी जितनी महत्वपूर्ण है , उतनी ही भागीदारी निजी विकासकर्ताओं तथा व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रुप में नागरिकों की भी है । इसके अतिरिक्त मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल , लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग , लोक निर्माण विभाग , उद्योग विभाग , नगर पालिका आदि द्वारा भी अपने संबंधित कार्य क्षेत्र में निर्माण कार्य किया जाता है , उससे विकास योजना के क्रियान्वयन में मदद मिलेगी । पीथमपुर विकास योजना, पीथमपुर नगर को मुख्य रुप से वृहद् औद्योगिक क्षेत्र के रुप में विकसित करने हेतु तैयार की गई है ।
औद्योगिक विकास के साथ - साथ नगरीय अधोसंरचना हेतु एम.पी.आई.डी.सी. , स्थानीय प्राधिकारी , जिसमें पीथमपुर नगर पालिका तथा बेटमाखास नगर पंचायत के साथ-साथ निवेश क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायतों की भी मुख्य भूमिका है । साथ ही शासकीय एवं अर्धशासकीय कार्यालयों का भी उनके क्षेत्राधिकार में योगदान अपेक्षित है ।
विकास योजना का क्रियान्वयन मुख्यतः मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 38 (1 ) के अंतर्गत गठित नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
6390
PlanningArea
Pithampur
MPIDCAREA
12km
सेवाएंएवं
एवंअर्थ
प्रस्तारितभूउपयोग
Indore
PITHAMPUR
7.5910.512
Legend
6
7.1FIRSTPHASE
Landuse&UrbanSurveyDivision LESALE
LITIES&
SEMIPUBLIC☐
Dhar
4.5
SPORTATION
LANDUSE
EATIONAL
NGAREA
RICULTURAL
GIONALPARK
VIATERBODIES
ILWAYSTATION
MUNICIPALBOUNDARY
VILLAGEBOUNDARY
INDUSTRIAL
TRANSPORTNAGAR
3
MPIDCAREA
FOREST
GREENBUFFER
RAIL
CITY/OTHERPARK
ROAD
ECONO RIDOR
BUSSTAND
LANDUSE RESIDENTIAL יווין OMMERCIAL ENERAL
RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
1.5
Scale District-Dhar,Indore
0
22340N
222830N
22-30/30
INDORE
RAAU
75450
TOINDORE
75-450E
TOMHOW
TO SENDHWA
BILLOO
TODEPALPUR
753408
75340
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal 7520/30/E
75-2830E
MANPUR
TONEEMUCH
TO 6391
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
2035
पीथमपुर विकास योजना
पीथमपुर द्वारा किया जावेगा । जब तक विकास प्राधिकारी का गठन नहीं होता , तब तक क्रियान्वयन का दायित्व नगर पालिका पीथमपुर द्वारा वहन किया जावेगा ।
7.1 विकास योजना का क्रियान्वयन
निवेश क्षेत्र के अंतर्गत 65 ग्राम सम्मिलित है , जिसमें 2 नगरीय निकाय है । पीथमपुर नगर पालिका, जिला धार तथा बेटमाखास नगर पंचायत, जिला इन्दौर के अंतर्गत है । इसके साथ ही 30 ग्राम जिला धार तथा 35 ग्राम जिला इन्दौर के प्रशासनिक नियंत्रण में है ।
विकास योजना के प्रस्ताव वर्ष 2035 तक की कालावधि के लिए है । वर्तमान मूल्यों के अनुसार पूर्ण प्रस्ताव क्रियान्वयन करने में लगभग 1370371.43 लाख रुपये का व्यय अनुमानित है । इसमें विभिन्न भूमि उपयोग हेतु प्रस्तावित भूमि के अर्जन हेतु मुआवजा एवं 60 प्रतिशत भूमि के विकास पर व्यय , नये मार्गों एवं ओव्हर ब्रिज का निर्माण आदि शामिल है । भूमि अर्जन की औसत दर 75 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर मानी गई है ।
विकास योजना में दर्शित प्रथम चरण के घटक प्राथमिकता के आधार पर विकसित किये जायेगे , जिसमें होने वाले व्यय हेतु शासन एवं अनुदान / जिला प्रशासन के बजट से विकलनीय होगा । [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
6392
पीथमपुर विकास योजना 2035
पीथमपुर: योजना क्रियान्वयन की लागत 2035
क्षेत्र (हेक्टेयर में) क्र भूमि उपयोग विवरण
विकास हेतु उपलब्ध भूमि
भूमि के अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र
4
3
2
1
880.15
4400.77
आवासीय
1
530.27
1767.56
मिश्रित
2
326.40 24480.23
989.10
वाणिज्यिक
3
2028.87
4057.74
औद्योगिक
4
136.60
273.20
5
सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक
सार्वजनिक
2.03
2.03
6 उपयोगितायें एवं सुविधायें
1301.20
2602.40
आमोद-प्रमोद
7
1003.45
2006.90
यातायात एवं परिवहन
8
6208.98
16099.70 कुल
स्त्रोत : - नगर तथा ग्राम निवेश
सारणी 7 - सा -1 उपलब्ध भूमि का 60 प्रतिशत
विकास
विकास
कुल लागत (रु. लाख में)
लागत (रु. लाख में)
क्षेत्र (हेक्टेयर में)
भू-अर्जन लागत (रु. 75 लाख प्रति हेक्टेयर की दर से)
दर प्रति हेक्टेयर (रु. लाख में)
9
8
7
6
5
330057.75 100.00 264046.20
66011.55 2640.46
92796.90
53026.80
1060.54 50.00
39770.10
83826.23 100.00 59346.00
593.46
395629.65
243464.40
100.00
2434.64
152165.25
18441.00
8196.00
50.00
163.92
10245.00
213.15
60.90
50.00
1.22
152.25
253734.00
156144.00
1561.44 100.00
97590.00
195672.75
120414.00
100.00
1204.14
75258.75
1370371.43
904698.30
9659.82
465673.13
नोट : - उपरोक्त सारणी में वर्णित आंकड़ें सांकेतिक स्वरुप के है ।
7.2 योजना क्रियान्वयन की नीति
मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 का अध्याय 6 में भूमि का विकास तथा उसके उपयोग पर नियंत्रण के संबंध में है । भूमि के विकास तथा उपयोग का नियंत्रण किये जाने हेतु अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 प्रभावशील किये गये है । अधिनियम की धारा 27 , 28 तथा 29 में क्रमशः संघ या राज्य सरकार की ओर से हाथ में लिया गया विकास कार्य , स्थानीय प्राधिकारी या इस अधिनियम के अंतर्गत गठित किये गये किसी प्राधिकारी द्वारा विकास तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा विकास के लिये प्रावधान किये गये है ।
राज्य शासन द्वारा नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत मध्यप्रदेश नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्ते) नियम, 1998 तथा ग्राम स्वराज एवं 6393
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
2035
पीथमपुर विकास योजना
पंचायत राज अधिनियम अंतर्गत मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कॉलोनियों का विकास ) नियम, 2014 प्रभावशील किये गये है ।
1. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 के अंतर्गत केन्द्र / राज्य शासन, स्थानीय प्राधिकारी तथा अन्य व्यक्तियों हेतु निम्नानुसार प्रावधान किये गय है :-
संघ अथवा राज्य सरकार के कार्यों के लिये प्रक्रिया
मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 27 संघ अथवा राज्य सरकार के द्वारा लिये जाने वाले कार्यों की अनुरुपता विकास योजना के प्रावधानों के अनुसार हो यह सुनिश्चित करती है । इस हेतु संबंधित कार्यालय का भारसाधक अधिकारी संचालक को सरकार के ऐसा करने की जानकारी विकास कार्य प्रारंभ करने के कम से कम 30 दिवस पूर्व में समस्त विशिष्टियां तथा ऐसे दस्तावेज व रेखांक जो वैध किये जावे नियमों तथा अधिनियमों के उपबंधों का अनुपालन करते हुए प्रेषित किये जावेंगे । संचालक द्वारा उठायी गई आपत्तियों को भारसाधक अधिकारी द्वारा परिवर्तन कर प्रस्तुत करना होगा । यदि संचालक द्वारा सूचित किये गये आपत्तियों से अधिकारी सहमत नहीं है , तो वह अंतिम निराकरण हेतु आपत्तियों सहित विनिश्चय के लिये प्रस्तुत करेगा । राज्य शासन द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा आबद्धकर होगा ।
स्थानीय प्राधिकारीयों के कार्यों के लिये प्रक्रिया
मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 28 के अंतर्गत स्थानीय प्राधिकारी द्वारा लिये जाने वाले कार्यों की अनुरुपता विकास योजना के प्रावधानों के अनुसार हो यह सुनिश्चित करती है । इस हेतु संबंधित कार्यालय का भारसाधक अधिकारी संचालक को सरकार के ऐसा करने की जानकारी विकास कार्य प्रारंभ करने के कम से कम 30 दिवस पूर्व में समस्त विशिष्टियां तथा ऐसे दस्तावेज व रेखांक जो वैध किये जावे नियमों तथा अधिनियमों के उपबंधों का अनुपालन करते हुए प्रेषित किये जावेंगे । संचालक द्वारा उठायी गई आपत्तियों को भारसाधक अधिकारी द्वारा परिवर्तन कर प्रस्तुत करना होगा । यदि संचालक द्वारा सूचित किये गये आपत्तियों से अधिकारी सहमत नहीं है, तो वह अंतिम निराकरण हेतु आपत्तियों सहित विनिश्चय के लिये प्रस्तुत करेगा । राज्य शासन द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा आबद्धकर होगा ।
अन्य व्यक्तियों के कार्यों के लिये प्रक्रिया
मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 29 सहपठित मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 की विहित प्रक्रिया के अंतर्गत नियोजन अनुज्ञा की प्रक्रिया निर्धारित की गई है । [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
6394
2035
पीथमपुर विकास योजना
2. नगर विकास स्कीमों का तैयार किया जाना
मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 49 के अंतर्गत नगर विकास स्कीम में किये जाने वाले विषयों का निरूपण किया गया है ।
3 . समाज के कमजोर वर्गों हेतु आवास प्रदान करना
राज्य शासन द्वारा नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत मध्यप्रदेश नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्ते) नियम, 1998 तथा ग्राम स्वराज एवं पंचायत राज अधिनियम अंतर्गत मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कॉलोनियों का विकास ) नियम , 2014 प्रभावशील किये गये है । इन नियमों में समाज के कमजोर आय वर्गों हेतु आवास / भूखण्ड उपलब्ध कराने के प्रावधान किये गये है ।
4. पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण कार्यक्रम
नगरीय विकास में पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण का कार्य मुख्य रुप से ठोस कचरा प्रबंधन तथा सीवरेज डिस्पोजल के संबंध में किया जाना होता है । आदर्श स्थिति में प्रथमतः नगरीय अधोसंरचना का विकास किया जाना चाहिये तथा जहां नगरीय अधोसंरचना अर्थात् नगरीय मार्ग , नगर स्तरीय सीवरेज नेटवर्क तथा जलप्रदाय सुविधा हो, किन्तु नगरीय अधोसंरचना के अनुभव से प्रदेश के किसी भी नगर में संपूर्ण निवेश क्षेत्र में इस प्रकार की अधोसंरचना उपलब्ध नहीं है । अतः निवेश क्षेत्र में नियोजन स्वीकृति देते समय यह आवश्यक है कि, विकासकर्ता द्वारा कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्ते नियम अंतर्गत समस्त आंतरिक सुविधायें उपलब्ध कराने के पश्चात् बाह्य अधोसंरचना का कार्य किया जावे तथा जिस समय नगरीय अधोसंरचना उपलब्ध हो , उस समय आंतरिक सुविधाओं का संयोजन नगरीय अधोसंरचना से किया जावे ।
ठोस कचरा प्रबंधन की कार्यवाही हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अंतर्गत कार्यवाही स्थानीय प्राधिकारी द्वारा की जाती है । इसी प्रकार सीवरेज डिस्पोजल से कोई समस्या न हो, इस हेतु पुनर्चक्रीकरण की व्यवस्था स्थानीय प्राधिकारी , निजी विकासकर्ताओं से विकास अनुमति देते समय करवाई जाना प्रस्तावित है ।
7.3 पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण के प्रमुख तथ्य
1. जल स्त्रोतों में, जल- मल के प्रवाह को रोकने हेतु सक्षम कार्यवाही नगरीय निकाय से अपेक्षित है ।
2. निजी विकासकर्ताओं द्वारा भी जल - मल के निष्पादन के प्रावधान स्वयं करने होगे तथा किसी प्रकार का प्रदूषित जल सीधे नालों / तालाबों में अनुज्ञेय नहीं होगा । 6395
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भाग 1 ]
पीथमपुर विकास योजना 2035 3. मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 में रूफ टाप वाटर हार्वेस्टिंग के प्रावधान किये गये है । स्थानीय प्राधिकारी द्वारा इन प्रावधानों को सुनिश्चित कराने हेतु ठोस कदम उठाने होगे ।
4. शासकीय तालाबों का संरक्षण - राजस्व अभिलेखों में शासकीय तालाब का क्षेत्र दर्शाया गया है । विकास योजना मानचित्र में कोई भी प्रस्ताव होने पर यदि राजस्व अभिलेख में ऐसे क्षेत्र तालाब के रुप में दर्शित है तो उनको यथावत तालाब के रुप में ही मान्य किया जावेगा चाहे वह स्थल पर उपलब्ध न हो किन्तु यदि ऐसे तालाब जो स्थल पर वर्तमान स्थिति में उपलब्ध नहीं है , यदि कलेक्टर ऐसे तालाबों की भूमि किसी अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग करना का आशय रखते हो , तो इस हेतु राज्य सरकार को प्रस्ताव प्रेषित कर अनुमोदन प्राप्त करना होगा ।
7.4 नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना
योजना नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना का प्रमुख स्वरुप निम्न नीतिगत बिन्दुओं की पूर्ति से ही संभव है :-
विस्तृत योजना प्रस्ताव तथा भूमि सक्षमता के अनुरुप भूमि उपयोग तथा अधोसंरचना विकास हेतु नियमन
मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 49 तथा 50 में नगर विकास स्कीम तैयार किया जाना तथा उनके विषय संबंधी प्रावधान किये गये है, इन प्रावधानों के अंतर्गत विकास योजना तथा नियमन अनुसार कार्यवाही की जाना अपेक्षित है ।
इसी प्रकार निजी विकासकर्ताओं को भी विकास योजना के भूमि उपयोग अनुरुप ही, अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत अनुज्ञा प्राप्त करने के उपरान्त ही विकास हेतु अधिकार प्राप्त हो सकते है ।
संघ या राज्य सरकार / स्थानीय प्राधिकारी या अधिनियम में गठित किये गये प्राधिकारी को भी अधिनियम की धारा 28/29 के अंतर्गत विकास योजना के अनुरुप ही विकास किये जाने के प्रावधान किये गये है । इस प्रकार शासकीय / अर्धशासकीय / निजी विकासकर्ताओं को विकास योजना भूमि उपयोग तथा नियमन का पालन करते हुए , विकास किया जाना अपेक्षित है , जिसके लिये अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया का पालन भी आवश्यक है ।
भौतिक एवं वित्तीय आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में निजी एवं राज्य योजनाओं के स्थल तथा रूपांकन में अधिकतम सक्षम भूमि उपयोग । [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
6396
पीथमपुर विकास योजना 2035 नगर के रहवासियों एवं क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में आर्थिक एवं सामाजिक अधोसंरचना तथा सेवाओं का युक्तियुक्त प्रावधान ।
उक्त के तीन प्रमुख तत्व है : -
नियंत्रित विकास 1.
विकास कार्यक्रमों में भूस्वामी / विकासकर्ता / सामुदायिक समूह की भागीदारी के माध्यम से नियंत्रित विकास हेतु भू उपयोगों के अंतर्गत स्वीकृत एवं स्वीकार्य योग्य भूमि उपयोगों का वर्गीकरण किया गया है । साथ ही अध्याय -6 में विकास हेतु नियमन भी तैयार किये गये है । सार्वजनिक संस्थायें , प्रमुख सेवा तंत्र के एकीकृत नियोजन एवं रूपांकन हेतु उत्तरदायी होगी ।
2. अधोसंरचना भूमि- बैंक का गठन
एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम में सहभाग करने वाली सार्वजनिक संस्थाओं तथा निजी संस्थाओं की विभिन्न परियोजनाओं में सम्मिलित भूमि में से अनुपातिक एवं साम्य के आधार पर भूमि अंशदान करने हेतु अधोसंरचना भूमि बैंक की स्थापना प्रस्तावित है । नगर के मुख्य मार्गो एवं सार्वजनिक खुले क्षेत्रों हेतु अधोसंरचना विकास बैंक में भूमि के अंशदान को प्रोत्साहन स्वरुप छूट या लाभ राज्य शासन के सहयोग से प्रदत्त किया जाना प्रस्तावित है ।
3. एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार करना
एकीकृत विकास कार्यक्रम को निम्नलिखित नीतिगत ढाँचे के अनुरुप क्रियान्वित एवं तैयार किया जा सकेगा ।
योजना क्रियान्वयन हेतु स्थानीय संस्थायें, विकास योजना के अनुसार अपने कार्यक्रम बनायेगी तथा क्रियान्वयन करेगी । मूलतः यह कार्यक्रम योजना के प्रमुख क्षेत्रों के विकास हेतु प्राथमिकता लिये जाने वाले क्षेत्रों के लिये विकास कार्यक्रम होगा । वार्षिक विकास कार्यक्रम नगर विकास प्रक्रिया में सहभागिता के दृष्टिकोण से समन्वय प्राधिकारी द्वारा वार्षिक विकास कार्यक्रम तैयार किया जावेगा । यह कार्यक्रम भूमि अधिग्रहण- लक्ष्य, भू- विकास प्रस्ताव , वृत्त खण्ड एवं उप वृत्त खण्ड स्तर की सुविधाओं का विकास तथा शासकीय एवं अर्धशासकीय संगठनों के कार्यक्रमों को प्रमुख रुप से दर्शायेगा । यह कार्यक्रम चालू वर्षों में पूर्ण किये जाने वाले नगरीय मार्ग तंत्र तथा प्रमुख सेवा - सुविधाओं को विशेष रुप से प्रदर्शित करेगा । इस निवेश योजना का एकीकृत दृष्टिकोण आलोच्य क्षेत्रों में नगर अधोसंरचना के विकास के लिये समूचे धनराशि का समय पर उपलब्ध कराने का प्रयास होगा । योजना के क्रियान्वयन में सार्वजनिक संस्थाओं की भूमि सुविधादायक के रुप में होगी । 6397
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भाग 1 ]
2035
पीथमपुर विकास योजना
योजना के क्रियान्वयन में सार्वजनिक संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका सुविधादायक के रुप में होनी चाहिये । इस हेतु समन्वित तंत्र तैयार करने की आवश्यकता है , नगर विकास में निवेश के अंतर्गत अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिये एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार करना उपयुक्त होगा । इस कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न सार्वजनिक संस्थाओं के पास उस वर्ष विशेष के लिये उपलब्ध बजट एवं अन्य स्त्रोतों को एकत्रित कर , निर्धारित एकीकृत नगर विकास परियोजनाओं में निवेश करने का प्रयास किया जावेगा । एकीकृत नगर विकास योजना कार्यक्रम का क्रियान्वयन निम्नलिखित ढाँचे के अंतर्गत किया जाकर लक्ष्य की पूर्ति किया जाना प्रस्तावित है :-
1. एकीकृत नगरीय विकास योजना के तत्वों की पहचान ।
2. कार्यक्रम के समन्वय प्राधिकारी एवं अन्य सहभागियों में से निवेश के लिये सर्वसम्मत विषय सूची की पहचान ।
3. विकास योजना की प्राथमिकता का निर्धारण ।
4. एकीकृत नगरीय विकास योजना तैयार करना ।
5. निवेश क्षेत्र के ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करना, जो सहभागिता का उपयोग करते हुए विकास में समन्वित विकास का दृष्टिकोण रखते हो । 6. समन्वय प्राधिकारियों और अन्य वृत्त खण्डीय / एजेन्सियों की क्रियान्वयन भूमिका को परिभाषित करना ।
मार्ग संरचना
7.4.1
निवेश क्षेत्र के अंतर्गत प्रस्तावित मार्ग संरचना में 18 मीटर से अधिक चौड़े मार्गों को दो ग्रामों की कांकड पर प्रस्तावित किया गया है । इन ग्रामों की कांकड शासकीय भूमि के रुप में राजस्व अभिलेख में दर्ज रहती है । राजस्व विभाग (कलेक्टर ) से यह अपेक्षा है कि, समस्त प्रस्तावित मार्ग जो शासकीय भूमि पर प्रस्तावित किये गये है, को राजस्व अभिलेख में मार्ग के रुप में प्रविष्टि की जावे । ऐसे मार्गों पर निजी विकास के समय कलेक्टर से अनुमति प्राप्त कर निजी विकासकर्ता मार्ग का निर्माण कर सकते है ।
अ) महू- नीमच मार्ग निवेश क्षेत्र के मध्य से निकलता है । भविष्य में यह मार्ग पूर्ण रुप से व्यस्थतम नगरीय क्षेत्र में रहेगा । उक्त मार्ग पर यातयात के दबाव को कम करने के लिए निवेश क्षेत्र में लिंक, परिधि, आर्टिरियल एवं मुख्य मार्ग प्रस्तावित किये गये है, जिससे क्षेत्रीय यातायात तथा नगरीय यातायात को पृथक किया जा सके ।
ब) निवेश क्षेत्र के अंतर्गत समस्त ग्रामीण मार्ग की चौडाई 18 मीटर रखी जावेगी । यदि किसी मार्ग की चौडाई अधिक है , तो वह चौडाई यथावत रखी जावेगी तथा [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
6398
2035
पीथमपुर विकास योजना
अतिरिक्त क्षेत्र को मार्ग की अन्य अधोसंरचनाओं के लिये उपयोग किया जा सकता है ।
स) निवेश क्षेत्र के अंतर्गत वर्तमान में स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग / राज्य राजमार्ग / ग्रामीण मार्ग / नगरीय क्षेत्रों के मार्गों के अतिरिक्त प्रस्तावित भूमि उपयोगों के मध्य मार्ग प्रस्तावित किये गये है । इन मार्गों का क्रियान्वयन संबंधित विकासकर्ता संस्था द्वारा किया जायेगा ।
7.4.2 जलप्रदाय एवं सीवरज डिस्पोजल नेटवर्क / डिस्पोजल सिस्टम / नगर स्तरीय उद्यान / अन्य अधोसंरचना
इस हेतु स्थानीय प्राधिकारी अथवा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम के अंतर्गत गठित प्राधिकारी अथवा किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत गठित प्राधिकारी अथवा राज्य शासन द्वारा अथवा किसी अधिनियम के अंतर्गत इस हेतु, जिसे दायित्व सौंपा जावेगा, के द्वारा नगर स्तरीय अधोसंरचना विकसित की जावेगी तथा इस हेतु विकास शुल्क उस योजना से लाभ प्राप्त करने वाले विकासकर्ताओं / व्यक्तियों से नियमानुसार वसूल किया जाने हेतु योजना बनाई जा सकती है ।
7.5 प्रथम चरण के घटक
1. इकॉनोमिक कॉरिडोर 75 मीटर प्रस्तावित मार्ग की चौड़ाई के पश्चात् दोनों ओर 300-300 मीटर भूमि का विकास संस्थागत प्रयासों से किया जाना प्रस्तावित है । अर्थात् मुख्य मार्ग इकॉनोमिक कॉरिडोर है तथा 500-500 मीटर दोनों इकॉनोमिक कॉरिडोर भूमि उपयोग है । इकॉनोमिक कॉरिडोर राऊ- पीथमपुर मार्ग पर ग्राम सिलोटिया की पश्चिमी सीमा तक प्रस्तावित है ।
2. महू- नीमच मार्ग की चौड़ाई 60 मीटर प्रस्तावित है । इस मार्ग के दक्षिण दिशा में प्रस्तावित इन्दौर- दाहोद रेलवे मार्ग पर, प्रस्तावित पीथमपुर रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड तथा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 52 बायपास पर प्रस्तावित मल्टी मॉडल लॉजीस्टिक हब , सार्वजनिक / अर्धसार्वजनिक उपयोग तथा संजय जलाशय (भौंड़िया तालाब) का पर्यावरणीय एवं जल स्त्रोतों के रुप में विकास ।
3. चम्बल एवं गंभीर नदी, बेटमाखुर्द जलाशय, गुणावद जलाशय का पर्यावरण संरक्षण एवं जल स्त्रोतों का विकास , इको झोन तथा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 47 के उत्तर की ओर ग्राम बेटमाखुर्द में प्रस्तावित मिश्रित उपयोग , आवासीय , सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक, पार्क आदि का प्राथमिकता पर विकास किया जाना आवश्यक है । साथ ही कस्बा बेटमा में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 47 के दक्षिण में प्रस्तावित बस 6399
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
पीथमपुर विकास योजना 2035 स्टैण्ड, आवासीय , सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक, मिश्रित एवं वाणिज्यिक उपयोग का विकास ।
4. ग्रीन फिल्ड सिटी में (आवासीय , मिश्रित, सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक, वाणिज्यिक, पार्क ) यह सिटी राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 47 पर दक्षिण की ओर ग्राम बेटमा के समीप प्रस्तावित है , जिसमें ग्राम बेटमा , पीर पिपल्या, करवासा तथा ग्राम मण्डलावदा की भूमि समाविष्ट है ।
5. ग्राम झलारिया में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 47 पर प्रस्तावित मण्डी, ट्रांसपोर्ट नगर तथा वाणिज्यिक ( सामान्य) उपयोग का विकास, पार्क का विकास ।
6. वाटर सप्लाई एवं वेस्ट वाटर मैनेजमेंट फॉर पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया। 7. मार्गों का विकास : - सुगम यातायात के लिए विकास योजना में प्रस्तावित मार्ग संरचना के तहत प्रथम चरण हेतु चयनित प्रस्तावित मार्गों हेतु निम्नलिखित मार्गों का विकास किया जाना आवश्यक है:-
इकॉनामिक कॉरिडोर मार्ग 75 मीटर चौड़े मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 52 बायपास तक का विकास करना ।
इन्दौर विकास योजना में प्रस्तावित आर.डब्ल्यू. 3 मार्ग , जो कि 75 मीटर है, को पीथमपुर निवेश क्षेत्र से होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 52 बायपास तक जोड़ते हुए मार्ग का विकास ।
बेटमा- सागौर कुटी मार्ग , जिसकी प्रस्तावित चौड़ाई 45 मीटर है, इसके किनारे आसपास आवासीय एवं औद्योगिक गतिविधियों के बढ़ने के कारण यातायात का दबाव इसी मार्ग पर है । अतः इस 45 मीटर चौड़े मार्ग का विकास प्राथमिकता पर किया जाना आवश्यक है ।
वर्तमान में पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र को इन्दौर नगर से पहुँच मार्ग के रुप में राऊ - पीथमपुर मार्ग उपलब्ध है, जिसकी चौड़ाई 60 मीटर प्रस्तावित है , का मजबूतीकरण तथा विकास योजना में प्रस्ताव अनुसार मार्ग निर्माण किया जाना आवश्यक है ।
राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 47 (ग्राम धरावरा) से राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 52 बायपास को जोडने वाले लिंक रोड़ का विकास ।
राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 47 से ग्राम मेठवाड़ा से होकर प्रस्तावित 60 मीटर चौडे मार्ग का विकास प्राथमिकता पर किया जाना है ।
राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 47 (ग्राम सेजवानी) से एकलदूना होते हुए मानपुर जाने वाला मार्ग (45 मीटर चौड़ा) भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
6400
7.6 प्रथम चरण लागत
2035 पीथमपुर विकास योजना
विकास योजना के प्रथम चरण में चयनित घटकों के क्रियान्वयन द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में भूमि उपयोग के अंतर्गत लगभग 33 % भूमि अधिग्रहित कर विकसित किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण की लागत सहित क्षेत्र की वर्तमान विकास दर के अनुसार प्रथम चरण क्रियान्वयन की अनुमानित लागत लगभग 456790.48 लाख होगी ।
विकास योजना प्रथम चरण क्रियान्वयन की अनुमानित लागत का विस्तृत विवरण निम्न सारणी में दिया गया है :-
पीथमपुर : प्रथम चरण क्रियान्वयन लागत
क्र
भूमि उपयोग विवरण
सारणी 7- सा-2
लागत (रु. लाख में)
कुल लागत (रु. लाख में) विकास दर प्रति हेक्टेयर (रु. लाख में)
विकसित
की जाने
वाली भूमि
का क्षेत्र
(हेक्टेयर
में)
भू-अर्जन की लागत (रु. 75 लाख प्रति हेक्टेयर के मान से)
भू-अर्जन हेतु भौतिक लक्ष्य (हेक्टेयर में)
4
3
2
1
22003.85
293.38
1 आवासीय
13256.70
176.76
मिश्रित
2
8160.08
108.80
वाणिज्यिक
3
50721.75
676.29
4 औद्योगिक
3415.00
45.53
5
सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक
50.75
0.68
6
सार्वजनिक उपयोगितायें एवं सुविधायें
32530.00
433.73
आमोद-प्रमोद
7
25086.25
334.48
8
यातायात एवं परिवहन
155224.38
2069.66
कुल
स्त्रोत : - नगर तथा ग्राम निवेश
8 6
7
5
110019.25
88015.40
100.00
880.15
30932.30
17675.60
50.00
353.51
27942.08
19782.00
100.00
197.82
131876.55
81154.80
100.00
811.55
6147.00
2732.00
50.00
54.64
71.05
20.30
50.00
0.41
84578.00
52048.00
100.00
520.48
65224.25
40138.00
100.00
401.38
456790.48
301566.10
3219.94
नोट :- उपरोक्त सारणी में वर्णित आंकड़ें सांकेतिक स्वरुप के है । 6401
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
2035
पीथमपुर विकास योजना
7.7 योजना पर्यवेक्षण तंत्र
विकास योजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन का दायित्व मुख्यतः नगर पालिका का होगा, अपितु इसके क्रियान्वयन में अन्य संस्थायें एंव विभाग भी सहभागी होंगे । अतः अन्य क्रियान्वित की जाने वाली संस्थाओं से समन्वय एवं पर्यवेक्षण के लिए राज्य शासन के आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्रमांक एफ-3-45 / 32 / 2010 दिनांक 15.04.2010 द्वारा जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है, जो संचालक नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश के आदेश क्रमांक 2876 दिनांक 15.05.1998 में उल्लेखित कार्य पद्धति को अपनाते हुए नियोजन एवं पर्यवेक्षण करेगी । नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी के गठन होने तक यह दायित्व नगर पालिका वहन करेगा । पीथमपुर निवेश क्षेत्र अंतर्गत दो जिलों के क्षेत्र सम्मिलित है । स्थानीय स्तर पर संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में नियोजन पर्यवेक्षण समिति का गठन प्रस्तावित किया गया है । नियोजन पर्यवेक्षण समिति निम्न क्षेत्रों में क्रियान्वयन समिति के मध्य समन्वय स्थापित करायेंगे
1. पंचवर्षीय योजनायें एवं वार्षिक योजनायें
नियोजन एवं पर्यवेक्षण समिति निवेश क्षेत्र के अंतर्गत उत्तरदायी संस्थाओं से उनकी पंचवर्षीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए तथा विभिन्न संस्थाओं की योजनाओं को देखते हुए योजनायें क्रियान्वित करने हेतु सुझाव देंगे , ताकि योजनाओं का पूर्ण लाभ प्राप्त किया जा सके ।
2. निवेश क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मार्गों को प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वयन कराने हेतु विभिन्न शासकीय संस्थाओं से एकीकृत योजना तैयार करवायेंगे , जिससे क्षेत्र का समुचित विकास हो सके ।
3. निवेश क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक खुले क्षेत्रों के विकास की योजनायें ।
4. मध्यप्रदेश कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्ते नियम के अंतर्गत समाज के कमजोर वर्ग के भवन / भूखण्डों के क्रियान्वयन की समीक्षा । 5. असंगत भूमि उपयोगों के संबंध में कार्यवाही ।
6. विभिन्न संस्थाओं द्वारा नगर अधोसंरचना संबंधी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा ।
योजना की व्याख्या
7.8
पीथमपुर विकास योजना मूलतः नीतिगत योजना है । विकास योजना में निहित प्रस्ताव विस्तृत तथा सांकेतिक स्वरुप के है , अतः विकास प्रस्तावों की व्याख्या करने हेतु निम्नलिखित मापदण्ड निर्धारित किये गये है:-
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
6402
2035
पीथमपुर विकास योजना
1. विकास योजना प्रस्तावों की व्याख्या करते समय तथा विकास अनुज्ञा देने के पूर्व विकास योजना प्रतिवेदन में उल्लेखित विषय वस्तु के साथ- साथ संदर्भित नियमों का पालन आवश्यक है । विकास योजनाओं के प्रस्तावों का अंकन भी ग्रामीण खसरा मानचित्र पर आवश्यक है, किन्तु निवेश क्षेत्र के खसरा मानचित्र के जोड़ने के पश्चात् मार्गों के रेखांकन में त्रुटि परिलक्षित होती है । अतः निवेश क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्रामों के मानचित्र पर दर्शाये गये मार्ग स्थूल स्वरुप के होंगे , उनके आधार पर किया गया परीक्षण अंतिम रुप तभी ले सकेगा , जब उसका स्थल पर परीक्षण कर लिया जावेगा । मार्ग सीमांकन में हुए आंशिक परिवर्तन हेतु सक्षम प्राधिकारी का निर्णय बाध्यकारी होगा ।
2. रंगीन मानचित्र में दर्शित वर्तमान भूमि उपयोग को खसरा मानचित्र पर अंकित करने पर स्थिति एवं आकार में यदि कोई भिन्नता पाई जाती है, तो खसरा मानचित्र में सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक, मार्ग , सार्वजनिक क्षेत्र की उपयोगितायें (जैसे- श्मशान घाट, कब्रिस्तान, तालाब के क्षेत्र , विद्युत केन्द्र आदि ) एवं औद्योगिक क्षेत्र इत्यादि को विकसित भूमि के आधार पर अंकित किया जावेगा । जिसका प्रमाण संबंधित संस्था को आवंटित / आरक्षित / विकसित भूमि से किया जाकर खसरा मानचित्र पर अंकित किया जावेगा । ऐसी स्थिति में वर्तमान भूमि उपयोग से संस्पर्शी अन्य उपयोग को मान्य किया जावेगा। उदाहरण स्वरुप यदि स्कूल का क्षेत्र रंगीन मानचित्र में अधिक दिया गया है तथा उसके संस्पर्शी आवासीय उपयोग को भी आकार एवं क्षेत्रफल के आधार पर सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक क्षेत्र अंतर्गत दर्शाया गया है, तो खसरा मानचित्र पर सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक उपयोग अभिलेख के आधार पर ही खसरा मानचित्र में दर्शाया जायेगा ।
3. खसरा मानचित्र के आधार पर दिया गया भूमि उपयोग प्रमाण पत्र भी उपयोग को स्थूल रुप से ही दर्शाता है । योजना क्रियान्वयन के समय ऐसे क्षेत्र जहां भूमि उपयोग सीमा परिवर्तित होती है , उनमें स्थल के आधार पर परिवर्तन हो सकता है । ऐसे प्रकरण के निराकरण के समय स्थल के आधार पर ही भूमि उपयोग परिवर्तन को अंतिम रुप दिया जा सकता है । अतः भूमि उपयोग प्रमाण पत्र के आधार पर ऐसे प्रकरणों का निराकरण स्थल निरीक्षण के साथ ही किया जा सकेगा , जिसमें सक्षम प्राधिकारी का निर्णय बाध्यकारी होगा ।
4. सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई भी निर्णय लेने के पूर्व अधिनस्थ कर्मचारीयों के सहयोग से स्थल निरीक्षण कराया जावेगा तथा विवरण देते हुए प्रकरण का निराकरण किया जावेगा । सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रकरणों का निराकरण शासकीय / अर्धशासकीय संस्थाओं के प्रकरणों में धारा 27 , 28 के अधीन किया जाता है तथा अन्य व्यक्तियों के प्रकरणों को धारा 30 में निराकृत किया जाता है । धारा 27, 28 के प्रकरणों में भारसाधक अधिकारी के सहमत न होने पर शासन का निर्णय अंतिम होता है तथा 6403
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
पीथमपुर विकास योजना 2035 धारा 30 के प्रकरणों में अधिनियम की धारा 31 के अंतर्गत अपील तथा धारा 32 के अंतर्गत पुनरीक्षण के प्रावधान है, जिसके निर्णय अंतिम होते है ।
5. विकास योजना के प्रावधानों की व्याख्या में कतिपय ऐसे बिन्दु उपस्थित हो सकते है , जिन पर संचालक नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा नीतिगत निर्णय लेते हुए व्याख्या की जावेगी । ऐसे प्रकरणों में नीतिगत निर्णय हेतु प्रश्न उपस्थित होने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रकरण की पूर्ण विषय वस्तु संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश के माध्यम से राज्य शासन को प्रेषित की जावेगी, जिसमें शासन द्वारा की गई व्याख्या अंतिम होगी । 6. विकास योजना में किन्हीं ऐसे प्रावधान अथवा रिपोर्ट जिसके कारण व्याख्या में विरोधाभास अथवा एक से अधिक अर्थ निकलते हो , जिससे निर्णय लेने में एकरुपता न हो ऐसे बिन्दु संज्ञान में आने पर सक्षम प्राधिकारी , संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश के माध्यम से राज्य शासन को प्रतिवेदन प्रेषित करेगा तथा शासन द्वारा ऐसे बिन्दुओं पर की गई व्याख्या ही मान्य होगी ।
7. अध्याय 6 में नियोजन अनुज्ञा हेतु नियमन दिये गये है तथा ऐसे प्रावधान जो विकास योजना में नहीं है किन्तु भूमि विकास नियम में हैं , ऐसी स्थिति में भूमि विकास नियम के प्रावधानों अनुसार प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा । ऐसी गतिविधि जिनके लिये न तो विकास योजना में प्रावधान किये गये है ना ही भूमि विकास नियम में प्रावधान किये गये है ऐसे प्रकरणों के निराकरण के लिये गतिविधि की व्याख्या करते हुए समतुल्य गतिविधि प्रावधानों को रखते हुए प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा । 8. परिक्षेत्र में स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग , सारणी एवं विकास नियमन के अध्याय 6 में वर्णित प्रक्रिया अनुसार होगा । नेबरहूड के वर्तमान स्थल एवं व्यापक क्षेत्रफल उपखण्ड स्तर तथा खण्ड स्तर की गतिविधियों का क्षेत्र विकास प्रस्तावों में समाहित है । अतः उनका रेखांकन नहीं किया गया है ।
9. ऐसे भूमि उपयोग , गतिविधियां जो प्रमुख भू- उपयोग वर्ग (मेजर लेण्ड यूज जोन) में परिभाषित नहीं है , वे भूमि उपयोग परिवर्तन की श्रेणी में मानी जावेगी , किन्तु जो स्वीकार्य भूमि उपयोग / स्वीकृत भूमि उपयोग सूची में शामिल है , वे भू- उपयोग परिवर्तन की श्रेणी में नहीं आयेगे ।
10. विकास प्रस्ताव क्रियान्वयन के समय प्रमुख मार्ग संरचना में आंशिक बदलाव अपरिहार्य होता है । स्थल की स्थिति तथा अभियांत्रिकी आवश्यकता के आधार पर मार्ग संरचना का निर्धारण आवश्यक होगा । इस संदर्भ में राज्य शासन द्वारा जारी किया गया निर्णय, स्वीकृत विकास योजना का अंश माना जायेगा । [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
6404
2035
पीथमपुर विकास योजना
परिभाषायें 1. आवासीय भू- खण्ड भू- खण्डीय आवास
एक या अधिक आवासीय ईकाईयों का ऐसा परिसर, जिसमें मुख्य भवन खण्ड तथा एक गैरेज / गैरेजेस , सेवक आवास हेतु एक अतिरिक्त खण्ड सम्मिलित हो ।
2. आवासीय भू- खण्ड समूह आवास
न्यूनतम 5000 वर्गमीटर का परिसर, जिसमें मूलभूत सेवा सुविधायें जैसे वाहन विराम स्थल , उद्यान, सुविधाजनक दुकानें, सार्वजनिक सुविधायें आदि के साथ आवासीय प्रकोष्ठ स्थित हो ।
आवासीय फ्लेट 3.
एक परिसर के लिए आवासीय इकाई, जो कि समूह आवास का भाग या स्वतंत्र हो । 4. आवासीय - सह - कार्य भू- खण्ड
एक परिवार में एक परिवार के लिए उपलब्ध आवासीय जगह हो तथा जिसका कार्य स्थल भूतल तक सीमित हो , ऐसे परिसर केवल सार्वजनिक आवासीय परियोजनाओं में मान्य होंगे ।
5. आवासीय परिसर -विशेष क्षेत्र
विशेष क्षेत्र नियमन में दिये अनुसार मिश्रित उपयोग रहित या सहित विशेष क्षेत्र में आवासीय स्थान ।
6. छात्रावास (होस्टल )
दीर्घावधि हेतु आवंटित संस्थानों से जुड़े कमरों का परिसर ।
7. अतिथिगृह बोर्डिंग एवं लॉजिंग गृह
अतिथिगृह से तात्पर्य अल्पावधि हेतु शासकीय, अर्धशासकीय, सार्वजनिक उपक्रम एवं निजी मर्यादित संस्थाओं हेतु आवासीय परिसर ।
बोर्डिंग हाउस वह परिसर , जिसमें कमरों को छात्रावासों की अपेक्षा दीर्घावधि के लिए किराये पर दिये हो ।
8. धर्मशाला एवं इसके समकक्ष
वह परिसर जिसमें बिना किसी लाभ के अल्पावधि के लिए अस्थाई रहवासी जगह उपलब्ध हो ।
9. बारात घर
सार्वजनिक संस्था द्वारा संचालित विवाह एवं अन्य सामाजिक कार्यों के उपयोग हेतु स्थान । 6405
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
2035
पीथमपुर विकास योजना
10. रैन बसेरा (नाइट शेल्टर)
ऐसा परिसर जिसमें व्यक्तियों को रात्रि में स्थान बिना किसी शुल्क या सांकेतिक शुल्क के साथ उपलब्ध कराया जाता हो , जो कि स्थानीय शासन या स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित हो ।
11. फुटकर दुकानें
आवश्यक भण्डारण के साथ उपभोक्ताओं हेतु सीधे आवश्यक वस्तुओं का विक्रय परिसर ।
12. मरम्मत दुकान
गृह सामग्री, इलेक्ट्रानिक सामान , आटोमोबाईल , सायकल आदि की मरम्मत हेतु फुटकर दुकानों के समकक्ष परिसर ।
13. व्यक्तिगत सेवा दुकान
फुटकर दुकान के समकक्ष ऐसा परिसर जिसमें दर्जी , नाई आदि की सेवायें उपलब्ध हो ।
14. बेडिंग बूथ
यांत्रिकी या अन्य व्यवस्था के माध्यम से दैनिक उपयोग की वस्तुओं का विक्रय परिसर, जो कि एक बूथ के स्वरुप में हो ।
15. सुविधाजनक दुकान केन्द्र
लगभग 5000 जनसंख्या हेतु आवासीय क्षेत्र में अधिकतम 50 दुकानों का समूह । 16. स्थानीय दुकान केन्द्र
लगभग 15 हजार जनसंख्या हेतु आवासीय क्षेत्र में 75 दुकानों का समूह ।
17. साप्ताहिक बाजार / अनौपचारिक समूह इकाई
बाजार में सप्ताह में एक बार उपयोगिता अनौपचारिक दुकानों का समूह क्षेत्र । यह बाजार सप्ताह में विभिन्न दिवसों में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित हो । 18. थोक व्यापार
ऐसा परिसर जहां से वस्तुयें एवं सामग्री फुटकर व्यवसायियों को विक्रय हेतु पहुँचाई जाती हो ।
19. स्टोरेज , गोदाम एवं भण्डारण
ऐसा परिसर जहां केवल विशेष रुप से संबंधित वस्तुओं की आवश्यकता के अनुरुप सामग्री एवं वस्तुओं के भण्डारण का उपयोग किया जाता है । भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
6406
2035
पीथमपुर विकास योजना
20 . कोल्ड स्टोरेज (शीतगृह)
आवश्यक तापमान बनाये रखने हेतु यांत्रिकी एवं विद्युत उपकरणों के उपयोग के साथ ऐसी बंद जगह जहां शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं का भण्डारण किया जाता हो ।
21. गैस गोदाम
ऐसा परिसर जहां खाना पकाने की गैस के सिलेण्डर या अन्य गैस सिलेण्डरों का भंडारण किया जाता हो ।
22. तेल डिपो संबंधित सुविधाओं के साथ पेट्रोलियम उत्पाद भण्डारण का परिसर ।
23. कबाड़खाना
अतिशेष वस्तुयें एवं सामग्री के क्रय - विक्रय के साथ बंद, अर्धबंद एवं खुला भण्डारण परिसर ।
24. वाणिज्यिक कार्यालय
लाभ अर्जित करने वाली संस्थाओं के कार्यालयीन उपयोग का परिसर ।
बैंक
25.
ऐसा परिसर जहां बैंकिंग कार्य एवं गतिविधियों के कार्यालय स्थित हो ।
26. मोटर गैरेज एवं कार्यशाला
वाहनों के मरम्मत एवं सर्विसिंग परिसर ।
27 . छविगृह
दर्शकों की बैठक व्यवस्था के साथ बंद जगह जहां चलचित्र दिखाये जाने की व्यवस्था हो, ऐसा परिसर ।
28. पेट्रोल पम्प
ऐसा परिसर जहां उपभोक्ताओं को पेट्रोलियम उत्पाद विक्रय हो, साथ ही वाहन सर्विसिंग की व्यवस्था हो ।
29. रेस्टोरेंट / अल्पहार गह
ऐसा परिसर जिसका उपयोग व्यवसायिक आधार पर खाने के व्यंजनों को उपलब्ध कराने के लिए किया जाता हो (व्यंजन पकाने की व्यवस्था के साथ) जिसमें खुले, बंद या दोनों प्रकार की बैठक व्यवस्था हो । 6407
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
2035
पीथमपुर विकास योजना
30 . होटल
ऐसा परिसर, जहां भोजन अथवा बिना भोजन व्यवस्था के 15 व्यक्तियों की सशुल्क रहवास की व्यवस्था हो ।
31. मोटल
ऐसा परिसर, जो कि मुख्य राजमार्ग के समीप एवं नगरीय सीमा के बाहर हो तथा जिसका उपयोग सड़क से यात्रा करने वाले व्यक्तियों के सुलभ भोजन व्यवस्था हेतु किया जाता हो ।
32. फ्लेटेड समूह उद्योग
ऐसा समूह जिसमें अहानिकारक लघु उद्योग इकाईयों का समूह स्थित हो, यह ईकाईयां बहुमंजिला भवन में हो सकती है ।
33. सेवा केन्द्र
ऐसा परिसर जिसमें विशिष्ट रुप से वाहन मरम्मत , विद्युतीय उपकरण मरम्मत, भवन सामग्री आदि की दुकानें स्थित हो, ताकि पड़ोसी आवासीय क्षेत्रों को आवश्यक सेवा प्रदाय हो सके ।
34. औद्योगिक भूखण्ड- हल्के उद्योग
अहानिकारक 50 कर्मचारियों वाली उद्योग इकाईयों का परिसर ।
35. औद्योगिक भूखण्ड विशिष्ट उद्योग
ऐसी औद्योगिक इकाईयों का परिसर , जिसमें इलेक्ट्रानिक सामग्री आदि जैसी विशिष्ट उत्पादन इकाईयों का समूह सम्मिलित हो ।
36. उद्यान (पार्क)
आमोद- प्रमोद गतिविधियों के उपयोग का परिसर जिसमें भू- दृश्यीकरण, वाहन विराम, सार्वजनिक शौचालय , फैंसिंग आदि संबंधित सुविधायें हों , इसमें लॉन , खुले एवं हरित क्षेत्र आदि सम्मिलित होंगे ।
37. क्रीड़ागन
बाह्य खेलों के उपयोग में आने वाला परिसर , इसमें भूदृश्यीकरण , वाहन विराम सुविधा , सार्वजनिक शौचालय सम्मिलित हो ।
38. बाह्य खेल स्टेडियम
बाह्य खेलों के लिए ऐसा स्टेडियम जिसमें पवेलियन के साथ दर्शक दीर्घा एवं खिलाड़ियों के लिए संबंधित सुविधायें उपलब्ध हो । [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
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पीथमपुर विकास योजना 2035 39. आंतरिक खेल स्टेडियम
अहानिकारक खेलों के लिए ऐसा परिसर जिसमें खेल क्षेत्र , दर्शक दीर्घा तथा खिलाड़ियों के लिए संबंधित सुविधायें उपलब्ध हो ।
40. आंतरिक खेल हॉल ऐसा परिसर जिसमें आंतरिक खेलों तथा खिलाड़ियों से संबंधित सुविधाओं हेतु आवश्यक क्षेत्र संलग्न हो ।
41. शूटिंग रेंज ऐसा परिसर , जिसमें निशानेबाजी के अभ्यास एवं खेल की सुविधायें उपलब्ध हो । 42. तरण पुष्कर ऐसा परिसर, जिसमें तैराकी की सुविधा एवं आकार , मानक एवं उद्देश्य के अनुपात में दर्शकों के बैठने की व्यवस्था हो ।
43. आमोद -प्रमोद क्लब
संबंधित सुविधाओं के साथ ऐसा परिसर जहां सामाजिक एवं मनोरंजन के उद्देश्य से व्यक्तियों के समूह का एकत्रीकरण होता हो ।
44. ऐतिहासिक स्मारक
ऐसा परिसर जिसमें प्राचीन समय के खण्डहर एवं ढांचे स्थित हो ।
45. प्राणी उद्यान एवं मत्स्यालय
संबंधित समस्त सुविधाओं के साथ ऐसा परिसर जिसमें उद्यान, पार्क या मत्स्यालय के रुप में पशु और पक्षियों की प्रजातियां प्रदर्शनी एवं अध्ययन हेतु उपलब्ध हो । 46. पक्षी अभ्यारण्य
पक्षियों के संरक्षण एवं प्रजनन हेतु वन या विस्तृत उद्यान के रुप में संबंधित सर्वसुविधायुक्त परिसर ।
47. वनस्पति उद्यान
अनुसंधान एवं प्रदर्शन के लिए उद्यान के स्वरुप में वृक्षारोपण वाला परिसर ।
48. पिकनिक हट / केम्पिंग साइट
ऐसा परिसर जहां पर्यटन एवं आमोद- प्रमोद के उद्देश्य से अल्पावधि के लिए परिवार सहित ठहरने की सुविधा उपलब्ध हो ।
49. फ्लाईंग क्लब
ऐसा परिसर जहां ग्लाईडिंग एवं छोटे विमानों को उड़ाने का प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था हो , साथ ही इसमें मनोरंजन एवं आंतरिक खेल गतिविधियां शामिल हो । 6409
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भाग 1 ]
पीथमपुर विकास योजना 2035 50. माल एवं टिकट घर
ऐसा परिसर जिसका उपयोग एक एयरलाईन द्वारा टिकिट घर एवं माल के भण्डारण के लिए किया जाता हो ।
51. रेल माल गोदाम ऐसा परिसर जिसका उपयोग रेलवे द्वारा ढोये गये माल के भंडारण हेतु किया जाता हो ।
52. रेल टिकट घर
ऐसा परिसर जिसका उपयोग यात्रियों के प्रवास हेतु रेलवे टिकिट घर के रुप में किया जाता हो ।
53. सड़क परिवहन टिकट घर
ऐसा परिसर जिसका उपयोग यात्रियों के प्रवास हेतु सड़क परिवहन द्वारा टिकट घर के रुप में किया जाता हो जिसमें गोदाम भी सम्मिलित हो या सम्मिलित नहीं हो । 54. वाहन विराम
सार्वजनिक वाहन विराम हेतु उपयोग में लाया जाने वाला परिसर जो कि व्यवसायिक या गैर व्यवसायिक आधार पर संचालित किया जाता हो ।
55. टैक्सो एवं तिपहिया वाहन स्थानक
ऐसा परिसर जिसका उपयोग अंतवर्ती सार्वजनिक यातायात वाहनों , जो कि व्यवसायिक आधार पर चलती हों, द्वारा विराम हेतु किया जाता है । वाहन विराम स्थल व्यवसायिक अथवा गैर व्यवसायिक हो ।
56 . बस अवसान केन्द्र
ऐसा परिसर जिसका उपयोग जनता के उपयोग में आने वाली सार्वजनिक यातायात संस्था की बस द्वारा कम समय के विराम हेतु किया जाता हो । इसमें यात्रियों के लिए आवश्यक सुविधायें शामिल हो सकती है ।
57. बस स्थानक ऐसा परिसर, जिसका उपयोग सार्वजनिक यातायात संस्था या अन्य किसी संस्था द्वारा बसों के रख - रखाव , मरम्मत एवं विराम हेतु किया जाता हो , इसमें कर्मशाला भी शामिल की जा सकती है अथवा नहीं भी ।
58. सार्वजनिक उपयोगिता परिसर
1. पानी की टंकी ऐसा परिसर जिसमें समीपस्थ क्षेत्रों में जल वितरण एवं संग्रहण हेतु पानी की टंकी स्थित हो , इसमें पम्प हाऊस भी सम्मिलित किया जा सकता है । [भाग 1
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2035
पीथमपुर विकास योजना
2. भूमिगत टंकी - ऐसा परिसर जिसमें समीपस्थ क्षेत्रों में जल वितरण एव संग्रहण हेतु पानी की भूमिगत टंकी स्थित हो , इसमें पंप हाऊस भी सम्मिलित किया जा सकता है ।
3. आक्सीकरण पौंड ऐसा परिसर जिसमें स्थित तालाब का उपयोग जल निकास एवं अन्य अपशिष्ट पदार्थों के आक्सीकरण हेतु किया जाता हो ।
4. सेप्टिक टैंक ऐसा परिसर , जिसमें जल - मल निकास संकलन एवं उसके निराकरण हेतु भूमिगत टैंक स्थित हो ।
5. जल - मल पम्पिंग स्टेशन ऐसा परिसर जिसका उपयोग जल - मल को ऊँचाई पर भेजने हेतु पम्पिंग स्टेशन हेतु किया जाता हो ।
सार्वजनिक शौचालय एवं मूत्रालय ऐसा परिसर जिसमें सार्वजनिक शौचालय 6.
एवं मूत्रालय स्थित हो, इसमें पीने के पानी की सुविधा भी सम्मिलित की जा सकती है और नहीं भी ।
7. विद्युत उपकेन्द्र ऐसा परिसर जिसमें विद्युत वितरण हेतु ट्रांसफार्मर एवं संबंधित उपकरण स्थित हो ।
8. घूरा एवं कचराघर ऐसा परिसर जिसका उपयोग अपशिष्ट पदार्थों के एकत्रीकरण एवं आगे गड्डों को भरने हेतु लदान किया जाता हो ।
9. धोबीघाट ऐसा परिसर जिसका उपयोग कपड़े धोने , सुखाने इत्यादि के लिए किया जाता हो ।
59 . केन्द्र शासन के कार्यालय
ऐसा परिसर जिसका उपयोग केन्द्र शासन के कार्यालयों द्वारा किया जाता हो । 60. स्थानीय शासन के कार्यालय
ऐसा परिसर जिसका उपयोग स्थानीय शासन एवं स्थानीय संस्थाओं के कार्यालय हेतु किया जाता हो ।
सार्वजनिक उपक्रम कार्यालय
61.
ऐसा परिसर जिसका उपयोग सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो अधिनियम के अंतर्गत स्थापित कंपनियों के कार्यालयों द्वारा किया जाता हो ।
62. न्यायालय
ऐसा परिसर जिसका उपयोग न्यायालयीन कार्यालयों द्वारा किया जाता हो ।
63. शासकीय भूमि (अनिर्धारित उपयोग )
शासकीय भूमि का ऐसा परिसर जिसका उपयोग अनिर्धारित हो ।
64. चिकित्सालय
ऐसा परिसर जिसमें आंतरिक एवं बाह्य रोगियों की सामान्य एवं विशेषीकृत चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध हो । 6411
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
पीथमपुर विकास योजना 2035 65. स्वास्थ्य केन्द्र ऐसा परिसर जिसमें बाह्य रोगियों एवं आंतरिक रोगियों (30 बिस्तर तक) की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो । स्वास्थ्य केन्द्र का प्रबंधन सार्वजनिक एवं धर्मार्थ संस्था द्वारा गैर- व्यवसायिक आधार पर किया जाता है । इसमें परिवार कल्याण केन्द्र भी सम्मिलित है ।
उपचार केन्द्र 66. ऐसा परिसर जिसमें 30 बिस्तरों वाले आंतरिक बाह्य रोगियों की चिकित्सा सुविधा हो । जिसका संचालन चिकित्सक या चिकित्सक समूह द्वारा व्यवसायिक आधार पर किया जा सकता है ।
67. औषधालय ऐसा परिसर जिसमें सार्वजनिक अथवा धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा चिकित्सकीय परामर्श एवं दवाईयों के प्रबंधन की व्यवस्था हो ।
68. क्लीनिक / चिकित्सा केन्द्र
ऐसा परिसर जिसमें चिकित्सक द्वारा वाह्य रोगियों के उपचार की सुविधा हो । पाली क्लीनिक की दशा में चिकित्सकों के समूह द्वारा प्रबंधन किया जायेगा ।
69. उपचार प्रयोगशाला
ऐसा परिसर, जिसमें रोगों की पुष्टि करने हेतु विभिन्न प्रकार के परीक्षण की सुविधा हो ।
70 . स्वैच्छिक स्वास्थ्य सेवा
ऐसा परिसर, जिसमें स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा रक्त बैंक एवं बाह्य रोगियों के चिकित्सा की सुविधा हो । यह सेवा धर्मार्थ उद्देश्य से अस्थाई कैम्प द्वारा भी उपलब्ध कराई जा सकती है ।
71. झूलाघर एवं दिवस देख - रख केन्द्र
ऐसा परिसर, जिसमें दिन में छोटे बच्चों की देखरेख की सुविधा हो । यह केन्द्र व्यक्तिगत अथवा व्यवसायिक अथवा गैर व्यवसायिक संस्था द्वारा संचालित हो सकती है ।
72. पूर्व माध्यमिक एवं किंडरगार्डन स्कूल
ऐसा परिसर, जिसमें पाठशाला पूर्व बच्चों के खेलने एवं प्रशिक्षण की सेवायें उपलब्ध हो।
73. माध्यमिक शाला
ऐसा परिसर, जिसमें कक्षा 5 तक के छात्रों की शिक्षा एवं खेलने की सुविधा हो । भाग 1
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2035
पीथमपुर विकास योजना
74. प्राथमिक शाला
ऐसा परिसर, जिसमें कक्षा 6 से 10 तक के छात्रों के पढ़ने खेलने की सुविधा हो । इसमें वर्तमान में संचालित कक्षा 8 तक की माध्यमिक शालायें सम्मिलित है ।
75. उच्चतर माध्यमिक शाला
ऐसा परिसर , जिसमें कक्षा 10 से 12 तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की व्यवस्था हो ।
76 . एकीकृत शाला
ऐसा परिसर, जिसमें कक्षा 12 तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की सुविधा हो । 77. एकीकृत आवासीय शाला
ऐसा परिसर, जिसमें कक्षा 12 तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की सुविधा हो तथा छात्रों के लिए बोर्डिंग सुविधा हो । इसमें अध्यापकों के आवास भी हो सकते है । 78. महाविद्यालय
ऐसा परिसर, जिसमें विश्वविद्यालय के स्नातक एवं स्नातकोत्तर तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की सुविधा हो । इसमें सभी व्यवसायिक शिक्षण शामिल है ।
79. व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र
ऐसा परिसर , जिसमें कम अवधि के शिक्षण पाठ्यक्रम तथा कतिपय विशेष व्यवसाय व व्यापार से संबंधित रोजगार हेतु प्रशिक्षण सुविधा हो । ये सार्वजनिक अथवा धार्मिक संस्था द्वारा गैर व्यवसायिक आधार पर संचालित होना चाहिये । इसमें प्रशिक्षण- सह- कार्य केन्द्र शामिल है ।
80. सामाजिक कल्याण केन्द्र
ऐसा परिसर , जिसमें सामुदायिक विकास के उन्नयन एवं कल्याण की सुविधा हो । यह सार्वजनिक अथवा धार्मिक संस्थाओं द्वारा संचालित हो सकता है ।
अनुसंधान एवं विकास केन्द्र 81.
ऐसा परिसर , जिसमें किसी विशेष विषय में अनुसंधान एवं विकास की सुविधा हो । 82. पुस्तकालय
ऐसा परिसर, जिसमें एक विशेष वर्ग अथवा सामान्य जनता के पढ़ने एवं संदर्भ के लिए वृहद् संख्या में पुस्तकों का संकलन हो ।
83 . तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र
ऐसा परिसर, जिसमें तकनीकी प्रकृति के विषय में प्रशिक्षण की सुविधा हो । इसमें तकनीकी शाला, औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र आदि शामिल है । 6413
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भाग 1 ]
2035
पीथमपुर विकास योजना
84. वाणिज्यिक एवं सचिवालयीन प्रशिक्षण
ऐसा परिसर , जिसमें शीघ्रलेखन एवं टंकण, पत्राचार , रिकार्ड रखने आदि के प्रशिक्षण की सुविधा हो ।
85 . संगीत , नृत्य एवं नाटक प्रशिक्षण केन्द्र
ऐसा परिसर , जिसमें संगीत, नृत्य एवं नाटकों आदि के प्रशिक्षण प्रदान करने की सुविधा हो ।
86 . खेल प्रशिक्षण केन्द्र
ऐसा परिसर, जिसमें तैराकी सहित विभिन्न आंतरिक एवं बाह्य खेलों के प्रशिक्षण की सुविधा हो । इसमें शारीरिक शिक्षा केन्द्र भी शामिल है ।
वाहन चालन प्रशिक्षण केन्द्र 87 .
ऐसा परिसर, जिसमें आटो / वाहनों के चालन के प्रशिक्षण की सुविधा हो ।
88. बाल यातायात उद्यान
ऐसा परिसर , जिसमें बालकों को यातायात एवं संकेतों की शिक्षा- सह- उद्यान की सुविधा हो ।
89 . संग्रहालय
ऐसा परिसर , जिसमें प्राचीन वस्तुओं, प्राकृतिक, ऐतिहासिक एवं काल संबंधी वस्तुओं के संकलन एवं प्रदर्शन की सुविधा हो ।
90 . कला दीर्घा एवं प्रदर्शनी स्थल
ऐसा परिसर , जिसमें पेंटिंग , छाया चित्रों, मूर्तियों, भित्ती क्षेत्र, मिट्टी से बनी कलाकृतियों, हाथ करघा अथवा विशेष वर्ग के उत्पादन को प्रदर्शन करने की सुविधा हो । 91. सभागृह (ऑडीटोरियम )
ऐसा परिसर, जिसमें संगीत विद्या गतिविधियों के विभिन्न आयोजन हेतु दर्शक दीर्घा सहित मंच हो ।
92. खुला रंगमंच
ऐसा परिसर, जिसमें आयोजनों के लिए दर्शक दीर्घा व मंच सहित खुला रंगमंच हो । 93. सामुदायिक भवन
ऐसा परिसर , जिसमें 15000 की समीपस्थ जनसंख्या की विभिन्न सामाजिक- सांस्कृतिक गतिविधियों हेतु सुविधा हो । भाग 1
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पीथमपुर विकास योजना
मेला मैदान
94.
ऐसा परिसर , जिसमें सहभागी समूह के लिए प्रदर्शनी , प्रदर्शन एवं अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की सुविधायें हो ।
95. सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र
ऐसा परिसर, जिसमें संस्था, राज्य तथा देश के लिए सांस्कृतिक व सूचना सेवा की सुविधायें हो ।
सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था 96.
ऐसा परिसर, जिसमें गैर - वाणिज्यिक रुप से सार्वजनिक, स्वैच्छिक अथवा व्यक्तिगत सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों हेतु सुविधायें हो ।
97. सुधार गृह ऐसा परिसर , जिसमें अपराधियों के कारावास एवं सुधार की सुविधा उपलब्ध हो । 98. अनाथालय
ऐसा परिसर , जिसमें अनाथ बच्चों के रहने की सुविधा हो । यह शैक्षणिक सहित या रहित हो सकता है ।
धार्मिक
99.
ऐसा परिसर , जिसमें अनाथ बच्चों के रहने की सुविधा हो । यह शैक्षणिक सहित या रहित हो सकता है ।
100. योग , ध्यान, आध्यात्मिक एवं धार्मिक प्रवचन केन्द्र
ऐसा परिसर, जिसमें आत्म चिंतन, शरीर एवं मस्तिष्क की उच्च गुणवत्ता प्राप्ति करना , आध्यात्मिक एवं धार्मिक प्रवचन आदि की सुविधायें शामिल हो ।
101. पुलिस चौकी
पुलिस स्टेशन की तुलना में लघु एवं अस्थाई स्थानीय पुलिस चौकी हेतु सुविधायुक्त परिसर ।
102. पुलिस स्टेशन ऐसा परिसर, जिसमें स्थानीय पुलिस चौकी के कार्यालयों हेतु सुविधा हो ।
103. जिला पुलिस कार्यालय अर्धसैनिक बलों के कार्यालय हेतु सुविधायुक्त परिसर ।
104. नागरिक सुरक्षा एवं नगर सैनिक
आंतरिक सुरक्षा की नागरिक संस्थानों हेतु कार्यालय सुविधा एवं अन्य कार्यकलापों वाला परिसर । 6415
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
2035
पीथमपुर विकास योजना
105. न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला
ऐसा परिसर , जहां न्यायिक प्रकरणों में चिकित्सा ज्ञान के प्रयोग की सुविधा प्राप्त हो ।
106. जेल ऐसा परिसर, जहां कानून के अंतर्गत कारावास / बंदीगृह एवं अपराधियों के सुधार की व्यवस्था हो ।
107. अग्निशमन पोस्ट
ऐसा परिसर, जहां अल्प स्तर पर अग्निशमन व्यवस्था हो । अग्नि प्रवृत्त गतिविधियों वाले विशिष्ट परिसरों में यह व्यवस्था संलग्नित की जा सकती है ।
108. अग्निशमन केन्द्र एक निर्धारित क्षेत्र हेतु अग्निशमन सुविधा से युक्त परिसर ।
109. डाकघर सार्वजनिक उपयोग के लिए डाक सुविधायुक्त परिसर ।
110. डाक एवं तार घर सार्वजनिक उपयोग के लिए डाक एवं दूरसंचार सुविधायुक्त परिसर ।
111. मुख्य डाकघर
सार्वजनिक उपयोग के लिए डाक एवं दूरसंचार सुविधायुक्त परिसर ।
112. टेलीफोन एक्सचेंज परिसर जहां सार्वजनिक टेलीफोन प्रणाली केन्द्र स्थापित हो ।
113. रेडियो एवं दूरदर्शन स्टेशन
समाचार एवं अन्य कार्यक्रमों का संबंधित माध्यमों द्वारा प्रचार , प्रसार, रिकार्डिंग आदि सुविधायुक्त परिसर, जिसमें अतिथि कलाकारों के लिए होस्टल व्यवस्था तथा प्रचार (ट्रांसमिशन) के लिए टावर्स जैसे सुविधायें भी सम्मिलित हो सकती है ।
114. ट्रांसमिशन टावर एवं वायरलेस स्टेशन
ऐसा परिसर, जिसका उपयोग संचार के उद्देश्य के लिए टावर निर्माण हेतु किया जाता हो ।
115. उपग्रह एवं दूरसंचार केन्द्र ऐसा परिसर, जहां उपग्रह एवं दूरसंचार तकनीकी के अनुसंधान तथा विकास के लिए सुविधा उपलब्ध हो । [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
6416
पीथमपुर विकास योजना 2035
116. वैधशाला एवं मौसम कार्यालय ऐसा परिसर , जहां मौसम के आंकड़ों के विश्लेषण एवं विकास तथा इस आधार पर मौसम की पूर्व सूचना किये जाने की सुविधा उपलब्ध हो ।
117. कब्रिस्तान मृतकों के अंतिम संस्कार हेतु आवश्यक सुविधायुक्त परिसर ।
118. विश्रामघाट दाह विधि से मृतकों के अंतिम संस्कार का आवश्यक सुविधायुक्त परिसर ।
119. सिमिट्री
ईसाई समुदाय के मृतकों के अंतिम संस्कार का आवश्यक सुविधायुक्त परिसर ।
120. विद्युत दाहगृह
ऐसा परिसर, जहां विद्युत फरनेस में मृतक का दाह किया जाता हो ।
121. बाग (ओरचर्ड) सघन फल वृक्षों का परिसर, जिसमें फल वृक्षों के साथ उद्यान सम्मिलित हो सकता है।
122. पौध नर्सरी पौध के उगाने एवं विक्रय का सुविधायुक्त परिसर ।
123. वन
सघन प्राकृतिक वन युक्त परिसर ।
124. डेरी फार्म
ऐसा परिसर, जहां डेयरी उत्पादन के उपचार एवं उत्पादन की सुविधा उपलब्ध हो । जिसमें अस्थायी रुप से पशु एवं पक्षियों के शेड्स सम्मिलित हो सकते है ।
125. कुक्कुट फार्म
कुक्कुट उत्पाद के प्रजनन एवं उपचार का सुविधायुक्त परिसर जिसमें अस्थायी रुप से पक्षियों के शेड्स सम्मिलित हो सकते है ।
126. सुअर पालन
सुअर प्रजनन एवं उत्पादन उपचार का सुविधायुक्त परिसर जिसमें सुअरों के लिए अस्थायी स्वरुप के शेड्स सम्मिलित हो सकते है ।
127. फार्म हाउस
एक फार्म पर बनी आवासीय इकाई ।
128. ग्रामीण केन्द्र
एक निश्चित संख्या के ग्रामों हेतु विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन का सुविधायुक्त परिसर। 6417
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
पीथमपुर विकास योजना 2035
परिशिष्ट-1
(नियम 14 देखिये)
नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 16 या 29 (1 ) के अधीन विकास अनुज्ञा हेतु आवेदन प्रारुप
प्रति,
मैं नगर... मोहल्ला या बाजार क्रमांक क्षेत्र.. जिला. के कॉलोनी या भू-खण्ड (विकास के प्रयोजन का में स्थित खसरा क्रमांक ..तहसील. ग्राम हेक्टेयर / वर्ग मीटर उल्लेख करें) में तथा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 16 के अनुसार विकास करना चाहता हूं और मैं इसके साथ मेरे तथा वस्तुविद या संरचना इंजीनियर जो इसके निम्नलिखित रेखांक या इंजीनियर नगर निवेशक (नाम स्पष्ट अक्षरों में) अनुज्ञप्ति क्रमांक विकास का पर्यवेक्षण करेगा द्वारा सम्यक् हस्ताक्षरित दस्तावेज तथा विशिष्ट विवरण चार प्रतियों में अग्रेषित है :-
1. मुख्य रेखांक नियम 16 (3 ) अनुसार
2. स्थल रेखांक नियम 16 (4) अनुसार
3. उप विभाग / अभिन्यास योजना (नियम (5 ) अनुसार सबडिवीजन / ले- आउट प्लान}
4. सेवा आयोजना रेखांक नियम 16 (7 ) अनुसार)
5. प्रस्तावित विकास कार्य को दर्शाते हुए प्रोजेक्ट रिपोर्ट
6. स्थल के संबंध में भूमि स्वामित्व अथवा कोई विधिक अधिकार के सबूत दर्शाने वाले दस्तावेज नियम 16 ( 11 ) अनुसार)
7. नजूल अनापत्ति की कापी नियम 16 ( 11 ) अनुसार
8. आवेदन शुल्क की पावती की प्रति नियम 21 (2) (झ) अनुसार )
9. इस आवेदन के साथ स्वामी द्वारा अधिकृत किये गए आवेदक के सबूत प्रस्तुत करें (जहां आवेदक स्वामी से भिन्न हो)
10. पार्किंग संगणना के साथ पार्किंग प्लान
11. ऊपर दिए गए अनुक्रमांक 1 से 10 की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
[भाग 1 6418
2035
पीथमपुर विकास योजना
मैं निवेदन करता हूं कि, प्रस्तावित विकास कार्यों को अनुमोदित किया जाए और मुझे / हमें कार्य निष्पादित करने की अनुज्ञा प्रदान की जायें ।
आवेदक के हस्ताक्षर
आवेदक का नाम
आवेदक का पता
ई- मेल पता
दूरभाष / मोबाइल न .
दिनांक 6419
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
2035
पीथमपुर विकास योजना
परिशिष्ट-2
नियम {49 (3 )}
विकास योजना के प्रस्तावों को प्राप्त करने हेतु आवेदन
प्रति,
उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश
महोदय ,
मैं एतद् द्वारा नगर बस्ती / कॉलोनी / गली ग्राम मोहल्ला, / बाजार सड़क ..भूखण्ड क्रमांक खसरा क्रमांक की भूमि के विकास/ पुनर्विकास करने का इच्छुक हूं। क्षेत्र में संबंधित विकास योजना / परिक्षेत्रिक विकास योजना संबंधी प्रस्तावों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक भुगतान किया जा चुका है तथा रसीद की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न है ।
संलग्न :-
रुपये 50 / - रसीद / चालान की प्रति ।
पी- ए फार्म खसरा पाँचसाला की मूल अभिप्रमाणित सत्यापित प्रति।
खसरा अक्स की मूल अभिप्रमाणित सत्यापित प्रति ।
स्वामी के हस्ताक्षर
स्वामी का नाम
(स्पष्ट अक्षरों में)
सुस्पष्ट डाक का पता
ग्राम का नाम
तहसील विकास खण्ड
जिले का नाम
दूरभाष क्रमांक [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
6420
2035
पीथमपुर विकास योजना
परिशिष्ट-3
नियम {49 (4) }
विकास योजना के प्रस्तावों को प्राप्त करने का प्रारुप
प्रति,
प्राधिकारी
मध्यप्रदेश
महोदय,
मोहल्ला/ बाजार
मैं एतद् द्वारा नगर बस्ती /कॉलोनी / गली भूखण्ड क्रमांक खसरा क्रमांक की भूमि के विकास/ पुनर्विकास करने का इच्छुक हूँ। क्षेत्र से संबंधित विकास योजना / परिक्षेत्रिक विकास योजना से संबंधित प्रस्ताव ऊपर उल्लेखित भूमि के लिए उपखण्ड आयोजना तैयार करने के लिए उपलब्ध किये जा सकेंगे / विकास योजना / परिक्षेत्रिक विकास योजना संबंधी प्रस्तावों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक भुगतान किया जा चुका है तथा रसीद की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न है ।
आवेदक अथवा स्वामी के हस्ताक्षर
आवेदक अथवा स्वामी के नाम
(स्पष्ट अक्षरों में)
आवेदक अथवा स्वामी का पता
दिनांक .
6421
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1
2035
पीथमपुर विकास योजना
परिशिष्ट-4
मध्यप्रदेश शासन ,
आवास एवं पर्यावरण विभाग
अधिसूचना
भोपाल, दिनांक 10/06/1985 क्रमांक 2183 / 2450 / 32-1 / 85 , मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 (क्र. 23 सन् 1973 ) की धारा 13 की उपधारा (1 ) के अंतर्गत राज्य शासन एतद् द्वारा पीथमपुर निवेश क्षेत्र का गठन करता है, जिसकी सीमायें नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चित की गई है ।
:: अनुसूची::
पीथमपुर निवेश क्षेत्र की सीमायें
उत्तर में :- ग्राम ताजखेड़ी , झलारिया , नलुसिना , मोयल , बेटमा, विजेयपुर , बेटमाखुर्द, मांचल , गलोंडा, कलारिया तथा सिंदोड़ी की उत्तरी सीमा ।
पूर्व में :- ग्राम सिंदोड़ी, शिवखेड़ी, रंगवासा तथा ग्राम सोनवाय की पूर्वी सीमा तक । दक्षिण में :- ग्राम सोनवाय, कवटी , टिही, भाटखेड़ी, गोपालपुरा, बंजारी , भोंडिया , अकोलिया , जामोदी, खेड़ा, सागोर, सुलावड़, सांगवी तथा ग्राम औसरोद की दक्षिणी सीमा ।
पश्चिम में :- ग्राम औसरोद, घाटा बिल्लौद तथा ग्राम ताजखेड़ी की पश्चिमी सीमा तक ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
हस्ता/-
(चित्रा साहा)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन ,
आवास एवं पर्यावरण विभाग मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
[भाग 1 6422
पीथमपुर विकास योजना 2035
भोपाल , दिनांक 10/06/1985 क्रमांक 2184/ 2450 / 32-1 / 85
प्रतिलिपि : - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
1. संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक 2425 दिनांक 17/05/1985 के संदर्भ में ।
2. आयुक्त, इन्दौर संभाग , इन्दौर ।
3. कलेक्टर , जिला इन्दौर ।
4. अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण , इन्दौर ।
5. आयुक्त, नगर निगम, इन्दौर ।
6. नियंत्रक , शासकीय मुद्रणालय , मध्यप्रदेश भोपाल की ओर मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशनार्थ ।
हस्ता/ -
अवर सचिव मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग 6423
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
पीथमपुर विकास योजना 2035
परिशिष्ट-5
भाग 3 (1 ) मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 01/09/1989
कार्यालय संयुक्त संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय इन्दौर संभाग , इन्दौर
एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) के प्रावधानों के अंतर्गत पीथमपुर निवेश क्षेत्र के लिए भूमि के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्रों के प्रकाशन की कार्यवाही धारा 15 (1 ) एवं 15 (2 ) के अंतर्गत पूर्ण होने के पश्चात् उपरोक्त मानचित्रों को धारा 15 (3 ) के अंतर्गत आवश्यक उपांतरणों सहित अंगीकृत किया जाता है ।
अंगीकृत मानचित्रों का निरीक्षण संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश के कार्यालय में कार्यलयीन समय में किया जा सकता है ।
आर.बी. शर्मा संयुक्त संचालक [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
6424
पीथमपुर विकास योजना 2035
परिशिष्ट-6
मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय
आदेश
भोपाल , दिनांक 20/01/1998 क्र. एफ-3 /130 / 32 / 97 - राज्य शासन एतद् द्वारा मध्यप्रदेश के जिन विभिन्न नगरों की विकास योजनायें अनुमोदित है कि, विकास योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु क्रियान्वित की जाने वाली संस्थाओं से समन्वय एवं पर्यवेक्षण के लिए निम्नानुसार नियोजन एवं पर्यवेक्षण समिति का गठनकर्ता है :-
(1) समिति में निम्नलिखित भी सदस्य के रुपा में शामिल किये जाते हैं :-
अध्यक्ष 1 संभागीय मुख्यालय के नगरों हेतु संबंधित संभागायुक्त तथा जिला मुख्यालय एवं अन्य नगरों हेतु संबंधित कलेक्टर
सदस्य 2 सांसद , संबंधित क्षेत्र
सदस्य 3 अध्यक्ष, संबंधित विकास प्राधिकरण
सदस्य 4 अध्यक्ष , संबंधित जिला पंचायत
सदस्य 5 महापौर, संबंधित नगर पालिका निगम
सदस्य 6 निवेश क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों के विधायक
सदस्य 7 अध्यक्ष , संबंधित नगर पालिका
सदस्य 8 अध्यक्ष , संबंधित नगर पंचायत
सदस्य 9 मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल का उपायुक्त / कार्यपालन यंत्री
सदस्य 10 संबंधित आयुक्त , नगर पालिका निगम / मुख्य कार्यपालन अधिकारी नगर पालिका / नगर पंचायत
सदस्य 11 लोक निर्माण विभाग का संबंधित अधीक्षण यंत्री / कार्यपालन यंत्री
सदस्य 12 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का संबंधित अधीक्षण यंत्री/ कार्यपालन यंत्री
सदस्य 13 मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल का संबंधित अधीक्षण यंत्री / कार्यपालन यंत्री
सदस्य 14 संबधित प्राधिकरण अथवा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालन अधिकारी
15 संयुक्त संचालक / उप संचालक / सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम सदस्य सचिव निवेश संबंधित जिला कार्यालय 6425
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
पीथमपुर विकास योजना 2035 (अ ) इस समिति की बैठक प्रत्येक छः माह में आयोजित किया जाना अनिवार्य होगा ।
(ब) सदस्य सचिव विकास योजना के विभिन्न घटकों की प्राथमिकता का सकारण निर्धारण कर वार्षिक योजना समिति के समक्षा प्रस्तुत करेंगे ।
(स) क्रियान्वयन संस्थायें अपना वार्षिक बजट समिति द्वारा अनुमोदित वार्षिक योजना के आधार पर तैयार करेगा ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
सही./-
(जी. व्ही. उपाध्याय )
उप सचिव मध्यप्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
6426
2035
पीथमपुर विकास योजना
परिशिष्ट-7
संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
मध्यप्रदेश भोपाल
भोपाल , दिनांक 15 मई , 1998 क्रमांक / 2876 / नग्रानि/ वि.यो. / 98
प्रति,
1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी विकास प्राधिकरण/ विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
2. आयुक्त/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर निगम/ नगर पालिका
विषय विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा गठित नियोजन एवं पर्यवेक्षण समिति की कार्यवाही हेतु रुपरेखा ।
मध्यप्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-3 / 130 / 32 / 97 दिनांक 20.01.98 द्वारा मध्यप्रदेश के विभिन्न नगरों की अनुमोदित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन संबंधी गठित की गई " नियोजन एवं पर्यवेक्षण समिति " की कार्य पद्धति की संक्षिप्त रुपा रेखा निम्नानुसार है: -
(1 ) पर्यवेक्षण समिति निम्न क्षेत्रों में क्रियान्वयन स्थिति का पर्यवेक्षण करेगी ।
(अ ) नगरीय अधोसंरचना का विकास
(ब) आवासीय एवं आश्रय योजनाओं का विकास
(स) सार्वजनिक सुविधाओं एवं नगरीय केन्द्रों / उपकेन्द्रों का विकास
(द) आमोद-प्रमोद क्षेत्रों का विकास
(2) समिति निम्नलिखित कार्यों की प्रगति की समीक्षा हेतु 3 माह में एक बार बैठक करेगी ।
(अ ) कार्यक्रम का चयन
(ब) परियोजना तैयारीकरण
(स) परियोजना क्रियान्वयन एवं वित्तीय व्यवस्था
(द) कार्यक्रम क्रियान्वयन के मूल्यांकन के फलस्वरुपा वांछित सुधार
(3) समिति निम्नलिखित व्यवस्था अनुसार वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी । विकास प्राधिकरण / स्थानीय निकाय द्वारा नियोजन पर्यवेक्षण समिति के समक्ष वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा । जिसमें नियोजन क्रियान्वयन के सभी 6427
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
2035
पीथमपुर विकास योजना
पहलू सम्मिलित होने के साथ ही सुधार हेतु अनुशंसित बिन्दु भी सम्मिलित होंगे । समिति अपनी अनुशंसा के साथ संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , मध्यप्रदेश के विचारार्थ वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी तथा संचालक द्वारा उक्त प्रतिवेदन का अनुमोदन कर राज्य शासन को प्रस्तुत किया जावेगा ।
हस्ता./- (के.के. सिंह) संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल मध्यप्रदेश [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
6428
2035
पीथमपुर विकास योजना
परिशिष्ट-8
मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय
संशोधन
भोपाल दिनांक 12 अगस्त, 1998 क्रमांक एफ-3 / 55 / 32 / 98 , राज्य शासन एतद् द्वारा नगरों की अनुमोदित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन एवं क्रियान्वित की जाने वाली संस्थाओं के समन्वय एवं पर्यवेक्षण हेतु इस विभाग के आदेश क्र. एफ-3 /130 / 32 / 97 , दिनांक 21.01.98 द्वारा संभागायुक्त / कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित नियोजन एवं पर्यवेक्षण समिति ' मे निम्नानुसार आंषिक संशोधन करता है-
(1 ) समिति मे निम्नलिखित भी सदस्य के रुपा में शामिल किये जाते है : -
1. सांसद , संबंधित क्षेत्र
2. अध्यक्ष , संबंधित विकास प्राधिकरण
3. अध्यक्ष, संबंधित जिला पंचायत
4. महापौर , संबंधित नगर पालिका निगम
5. अध्यक्ष , संबंधित नगर पालिका
6. अध्यक्ष , संबंधित नगर पंचायत ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
हस्ता/-
उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग 6429
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
पीथमपुर विकास योजना 2035
परिशिष्ट-9 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13/04/2001 (भाग -1 )
कार्यालय कलेक्टर एवं जिला योजना समिति , धार
धार, दिनांक 26/03/2001 क्रमांक 843-2001 / जि.यो.स. धार जिला योजना समिति /निर्णय क्रमांक 2 / जि.यो. स. दिनांक 26/09/2000 , मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 13 की उपधारा (2) के तहत जिला योजना समिति एतद् द्वारा पूर्व में गठित पीथमपुर निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमायें परिनिश्चित करती है व राज्य शासन की अधिसूचना 2183 / 2450/32-1 / 85 भोपाल , दिनांक 10/06/1985 द्वारा गठित पीथमपुर निवेश क्षेत्र में से 9 ग्राम पृथक कर 46 ग्रामों का संशोधित निवेश क्षेत्र गठन किया जाता है, जिसकी सीमायें नीचे दी गई अनुसूची अनुसार परिनिश्चित की जाती है: -
:: अनुसूची::
पीथमपुर निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमायें
उत्तर में :- ग्राम ताजखेड़ी , झलारिया , मोथल, बेटमाखुर्द, बेटमा, बिजेपुर, मांचल तथा गलोंडा की उत्तरी सीमा तक ।
ग्राम धरावरा , धन्नड़, बगोदा , टिही तथा कवटी की पूर्व सीमा तक । :-
पूर्वमें
दक्षिण में :- भाटखेड़ी , गोपालपुरा , बंजारी , भोड़िया , अकोलिया, जामोदी, खेड़ा , सागोर, सुलावड़ तथा सांगवी की दक्षिणी सीमा तक ।
पश्चिम में :- ग्राम औसरोद , घाटा बिल्लौद, ताजखेड़ी, सांगवी तथा सुलावड़ की पश्चिमी सीमा तक ।
राजेश राजोरा , कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
[भाग 1 6430
पीथमपुर विकास योजना 2035
परिशिष्ट-10
मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय
आदेश
भोपाल , दिनांक 15/04/2010 क्रमांक एफ-3-45/32 / 2010 , राज्य शासन के आदेश क्रमांक एफ- 3-130 / 32 / 97 , दिनांक 12.08.1998 एवं आदेश क्रमांक एफ- 3-130 /32 / 97, दिनांक 3 मई 2000 के द्वारा अनुमोदित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु संभागायुक्त/ कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित " नियोजन एवं पर्यवेक्षण समिति " को एतद् द्वारा निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:-
अध्यक्ष 1 संभागीय मुख्यालय के नगरों हेतु संबंधित संभागायुक्त तथा जिला मुख्यालय एवं अन्य नगरों हेतु संबंधित कलेक्टर
सदस्य 2 सांसद, संबंधित क्षेत्र
3 अध्यक्ष , संबंधित विकास प्राधिकरण सदस्य 4 अध्यक्ष , संबंधित जिला पंचायत सदस्य 5 महापौर , संबंधित नगर पालिका निगम सदस्य 6 निवेश क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों के विधायक सदस्य
सदस्य 7 अध्यक्ष, संबंधित नगर पालिका
सदस्य 8 अध्यक्ष , संबंधित नगर पंचायत
सदस्य 9 मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल का उपायुक्त / कार्यपालन यंत्री
सदस्य 10 संबंधित आयुक्त , नगर पालिका निगम / मुख्य कार्यपालन अधिकारी नगर पालिका/ नगर पंचायत
सदस्य 11 लोक निर्माण विभाग का संबंधित अधीक्षण यंत्री / कार्यपालन यंत्री
12 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का संबंधित अधीक्षण सदस्य यंत्री/कार्यपालन यंत्री
सदस्य 13 मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल का संबंधित अधीक्षण यंत्री / कार्यपालन यंत्री
सदस्य 14 संबधित प्राधिकरण अथवा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालन अधिकारी
15 संयुक्त संचालक / उप संचालक / सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम सदस्य सचिव निवेश संबंधित जिला कार्यालय 6431
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
2035
पीथमपुर विकास योजना
(अ ) इस समिति की बैठक प्रत्येक छः माह में आयोजित किया जाना अनिवार्य होगा ।
(ब) सदस्य सचिव विकास योजना के विभिन्न घटकों की प्राथमिकता का सकारण निर्धारण कर वार्षिक योजना समिति के समक्षा प्रस्तुत करेंगे ।
(स ) क्रियान्वयन संस्थायें अपना वार्षिक बजट समिति द्वारा अनुमोदित वार्षिक योजना के आधार पर तैयार करेगा ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
सही./-
(वर्षा नावलेकर)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
6432
2035
पीथमपुर विकास योजना
परिशिष्ट-11
मध्यप्रदेश शासन,
आवास एवं पर्यावरण विभाग ,
मंत्रालय
अधिसूचना
भोपाल , दिनांक14/12/2011 क्रमांक- एफ -5 /120 / 32 / 2010 , मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (2 ) के क्रमांक 843-2001 /जिला योजना समिति धार, दिनांक 26/03/2001 द्वारा गठित पीथमपुर निवेश क्षेत्र की सीमा में संशोधन कर संशोधित सीमायें परिनिश्चित करता है, पूर्व में गठित पीथमपुर निवेश क्षेत्र में 46 ग्रामों के स्थान पर 6 ग्रामों को सम्मिलित कर 52 ग्रामों को सम्मिलित करते हुए , निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमायें अनुसूची अनुसार परिनिश्चित की जाती है ।
:: अनुसूची::
पीथमपुर निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमायें
उत्तर में :- ग्राम मोकलाय , नरलाय , धरावरा , गलोंडा, मांचल, बेटमाखुर्द, बिजेपुर , बेटमा , मोथला, झलारिया तथा ताजखेड़ी की उत्तरी सीमा तक ।
पूर्व में ग्राम मोकलाय , डेहरी , सोनवाय , पिपल्या मल्हार की पूर्वी सीमा तक। :-
ग्राम पिपल्या मल्हार, कवटी , टिही, भाटखेड़ी, गोपालपुरा , बंजारी , भोंडिया, अकोलिया , जामोदी , खेड़ा, सागोर एवं सुलावड़ की दक्षिणी सीमा तक । दक्षिण में :-
पश्चिम में : - ग्राम सुलावड़, सांगवी , औसरोद, ताजखेड़ी की पश्चिमी सीमा तक ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
हस्ता/-
(वर्षा नावलेकर)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग 6433
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
पीथमपुर विकास योजना 2035
भोपाल दिनांक 24/11/2011 पृ.क्र.-5/120 /32/ 2011
प्रतिलिपि:-
1. उप नियंत्रक , शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर अग्रेषित कर लेख है कि, उक्त आदेश को मध्यप्रदेश के साधारण राजपत्र में प्रकाशित कराकर राजपत्र की 25 प्रतियां विभागीय उपयोग हेतु इस विभाग को भिजवाने का कष्ट करें ।
2. आयुक्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , भोपाल की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि, राजपत्र की 25 प्रतियां शासन , केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से प्राप्त कर विभागीय उपयोग हेतु भिजवाने की व्यवस्था करें ।
हस्ता/-
उप सचिव मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
6434
2035
पीथमपुर विकास योजना
परिशिष्ट-12
भाग -1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21/12/2012
4222
आवास एवं पर्यावरण विभाग ,
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 01/12/2012 क्रमांक एफ-3 /128 / 32 / 2010 , मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 (2 ) (क ) के अंतर्गत राज्य शासन, एतद् द्वारा इस अधिनियम के अधीन समसंख्यक अधिसूचना 24/12/2011 के द्वारा गठित पीथमपुर निवेश क्षेत्र की सीमाओं को पुनः परिवर्तित कर निवेश क्षेत्र को पुनर्गठित करता है । पूर्व में गठित पीथमपुर निवेश क्षेत्र जिसमें 52 ग्राम सम्मिलित थे, को वृद्धित कर 74 ग्राम सम्मिलित कर निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमायें निम्न अनुसूची अनुसार परिनिश्चित की जाती है: -
:: अनुसूची::
पीथमपुर निवेश क्षेत्र की पुनर्गठित सीमायें
उत्तर में :- पिपन्दा, लेबड़ , सेजवाया, डेहरी , ताजखेड़ी, झलारिया , मोथला , बेटमा, बिजेपुर, मांचल तथा गलोंडा की सीमायें ।
:- मिर्जापुर, गुणावद तथा पिपंदा की सीमायें ।
पूर्व में
दक्षिण में :- कवटी, टिही , भाटखेड़ी, गोपालपुरा , बंजारी , खण्डवा, कल्याणसीखेड़ी, आसूखेड़ी, सुहागपूरी , सागोर, सुलावट, मिथौली , बक्साना, बागोदा, कुमार कराड़िया, निजामपुरा, नाजिम बड़ोदा, मिर्जापुर ।
पश्चिम में :- धरावरा, नरलाय , मोकलाय , डेहरी , सोनवाय , पिपल्या मल्हार गांव की सीमायें ।
इस प्रकार पीथमपुर निवेश क्षेत्र में नगर पालिका पीथमपुर व नगर पालिका बेटमा के साथ तहसील धार के 22 ग्राम, तहसील देपालपुर के 25 ग्राम , तहसील इन्दौर के 3 ग्राम व तहसील महू के 8 ग्राम सम्मिलित है । सम्मिलित ग्रामों की सूची निम्नानुसार है : - नगर पालिका पीथमपुर, जिला धार के 14 ग्राम
5) बरदरी
3) भोंडिया
4) अकोलिया
2) धन्नड़खुर्द
1) पीथमपुर
10) खेड़ा
9) सागोर
8) सिलोटिया
7) गवला
6)तारपुरा
14) मण्डलावदा
13) बगदून
12) आगरखेड़ी
11) जामोदी
तहसील धार के 23 ग्राम
5) पिपंदा
4) डेहरी
2) लेबड़
3) सेजवाया
1) सुलावड़
10) मिर्जापुर
9) गुणावत
7) सजवानी 8) एकलदूना
6) तलसाड़ाखुर्द 6435
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
2035 पीथमपुर विकास योजना
14) उमरिया
13 ) कुमार बारडिया
12) निजामपुरा 11 ) नाजिक बड़ोदा
19) सौहागपुरी 18) उदली
17) बिचौली
16) बक्साना
15) बागोदा
23) खण्डवा
22) कल्याणसीखेड़ी
21 ) माधवपुर
20) आसूखेड़ी
नगर पंचायत बेटमा , जिला इन्दौर के 1 ग्राम
1) बेटमा
तहसील देपालपुर, जिला इन्दौर के 25 ग्राम
5) मेठवाड़ा 4) ताजखेड़ी
3) घाटा बिल्लौद
2) सांगवी
1) औसरोद
10) बंदीपुरा 9) करवासा
8) पीर पिपल्या
7) मोथला
6) झलारिया
15 ) अम्बापुरा 14 ) काली बिल्लौद
13 ) रणमल बिल्लौदा
12) सलेमपुर
11 ) बिजपुर
20) चीराखान 19) बजरंगपुरा
18) भंवरगढ़
17 ) बेटमाखुर्द
16) किशनपुरा
23 ) धरावरा
22) गलोंडा
21) मांचल
तहसील इन्दौर , जिला इन्दौर के 3 ग्राम
2) मोकलाय 1) नरलाय
तहसील महू, जिला इन्दौर के 8 ग्राम
25) बागोदा 24) धन्नड़
3) डेहरी
5) बंजारी
3) भाटखेड़ी
2) टिही
1) केवटी
4) गोपालपुरा
8) पिपल्या मल्हार
7) भौंसलाय
6) सोनवाय
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार वर्षा नावलेकर , उप सचिव मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
[भाग 1 6436
2035
पीथमपुर विकास योजना
परिशिष्ट-13 मध्यपदेश राजपत्र , दिनांक 21/06/2013 {भाग-3 ( 1 ) }
कार्यालय संयुक्त संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय इन्दौर
दिनांक 14/06/2013 पीथमपुर निवेश क्षेत्र में सम्मिलित अतिरिक्त 28 ग्रामों के वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र , मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1 ) के अधीन राजपत्र दिनांक 09 नवम्बर , 2012 तथा 08 मार्च, 2013 में प्रकाशित किया गया था एवं उक्त धारा की उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन जनता से आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किये गये । समस्त ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने आपत्तियां, सुझाव , उपांतरण प्रस्तुत किये गये हैं, अपेक्षित विचारण उसमें किया गया है ।
अब उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3 ) के अंतर्गत उक्त 28 ग्रामों की भूमि के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र सम्यक् रुपा से अंगीकृत किये जाते हैं और उसकी एक प्रति दिनांक 17 जून, 2013 से 24 जून , 2013 तक कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण हेतु निम्न कार्यालयों में उपलब्ध रहेगी:-
1. आयुक्त, इन्दौर संभाग , इन्दौर
2. कलेक्टर, जिला इन्दौर एवं धार
3. कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , इन्दौर
4. नगर पालिका परिषद्, कार्यालय पीथमपुर
अनुसूची
पीथमपुर निवेश क्षेत्र में सम्मिलित 28 अतिरिक्त ग्रामों की सूची
1 ) जिला इन्दौर
अ) तहसील इन्दौर: - नरलाय , मोकलाय , डेहरी ब) तहसील महू: - सोनवाय, भैंसलाय, पिपल्या मल्हार
2 ) जिला धार एवं तहसील धार : - लेबड, सेजवाया , डेहरी, पिपल्दा, कल्साड़ाखुर्द, सेजवानी, एकलदूना, गुणावद, मिर्जापुर, नाजिक बड़ौदा, निजामपुरा , कुमार कराड़िया, उमरिया, बागोदा, बक्साना, उदली , सुहागपूरा , आसूखेड़ी, माधवपुर, कल्याणसीखेड़ी , खण्डवा , भिचौली । वर्तमान भूमि उपयोग अंगीकरण संबंधी सूचना की प्रति अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (4) के अनुसरण में मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित की जा रही है, जो इस बात 6437
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
2035
पीथमपुर विकास योजना
का निश्चायक साक्ष्य होगा कि, मानचित्र सम्यक् रुपा से तैयार तथा अंगीकृत कर लिये गये है ।
स्थान इन्दौर
संजय मिश्रा
संयुक्त संचालक भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
6438
2035
पीथमपुर विकास योजना
परिशिष्ट-14
भाग-1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर 2016
3448
शुद्धि- पत्र
भोपाल , दिनांक 6 सितम्बर 2016 क्रमांक एफ-3 /128 /32 / 2010 विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 01 दिसम्बर 2012 द्वारा, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 13 (2) (क) के अंतर्गत पीथमपुर निवेश क्षेत्र की सीमाओं को पुनः परिवर्तित कर निवेश क्षेत्र की सीमा पुनर्गठित की गई है , उक्त अधिसूचना में कतिपय ग्रामों के नाम टंकण त्रुटिवश गलत हुये है, उनमें सुधार कर के पीथमपुर निवेश क्षेत्र की पुनर्गठित सीमायें एवं सम्मिलित ग्रामों की सूची को निम्नानुसार पढ़ा जावे:-
पीथमपुर निवेश क्षेत्र की पुनर्गठित सीमायें
उत्तर में :- पिपन्दा, लेबड़, सेयवाया , डेहरी , ताजखेड़ी, झलारिया, मोथला, बेटमा , बिजेपुर , माचल तथा गलौंडा की सीमाये के स्थान पर पीपल्दा, कलसाड़ा खुर्द, लेबड़, सेजवाया, डेहरी , ताजखेड़ी, मेथवाड़ा, झलारिया , मोथला, बदीपुरा , बेटमाखास , बिजेपुर, बेटमाखुर्द, माचल , गलौंडा, धरावरा की उत्तरी सीमा तक पढा जावे ।
पूर्वमें
मिर्जापुर , गुणावद तथा पिपन्दा की सीमायें के स्थान पर धरावरा , नरलाय , मोकलाय , डेहरी , सेजवाया, पिपल्यामल्हार की पूर्वी सीमा तक पढ़ा जावे । दक्षिण में
:- :- कवटी, टिही , भाटखेड़ी, गोपालपुरा , बंजारी, खण्डवा, कल्याणसी खेड़ी, आसुखेड़ी, सुहानपुरी , सागौर, सुलावह, मिथोली, बकसाना, बनौदा, कुमार कराडिया, निजामपुरा , नाजिक बरोदा, मिर्जापुर के स्थान पर पिपल्यापल्हार , कवटी, टिही , भाटखेड़ी , गोपालपुरा , बंजारी , भोंडिया , खण्डवा , कल्याणसीखेड़ी, माधोपुर , आसूखेड़ी, उदली, सुहागपुरा , सागौर, सुलावड़, भिलौची, बक्साना, निजामपुरा, नजिक बरोदा, मिर्जापुर की दक्षिणी सीमा तक पढ़ा जावे ।
पश्चिम में : - धरावरा , नरलाय , मोकलाय , डेहरी , सोनवाय , पिपल्या मल्हार की सीमायें के स्थान पर पीपल्दा, गुणावद तथा मिर्जापुर की पश्चिमी सीमा तक पढ़ा जावे ।
सम्मिलित ग्रामों की सूची
(1) नगर पालिका पीथमपुर, जिला धार (14 ग्राम)
5. बरदरी
4. अकोलिया
3. भोंडिया
2. धन्नड़खुर्द
1. पीथमपुर
9. सागोर
8. सिलोटिया
10. खेड़ा 7. गवला
6. तारपुरा
14. मण्डलावदा
12. आगराखेडी
11. जामोदी
13. बगदून
उपरोक्त के स्थान पर निम्नानुसार पढ़ा जावे ।
नगर पालिका पीथमपुर, जिला धार ( 14 ग्राम)
5. बरदरी
4. अकोलिया
3. भौण्डिया
2. धन्नड़खुर्द
1. पीथमपुर 6439
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1
2035
पीथमपुर विकास योजना
10. खेड़ा
9. सागोर
8. सिलोटिया
7. गवला
6. तारपुरा
12. आगराखेड़ी 11. जामौदी
14. मण्डलावदा
13. बगदून
(2) तहसील धार (23 ग्राम)
5. पीपंदा
4. डेहरी
3. सेजवाया
2. लेबड
1. सुलावड़
10. मिर्जापुर 9. गुणावत
8. एकलदुना
7. सजवानी
6. तलसाड़ा खुर्द
13. कुमार बारडिया
12. निजामपुरा
11. नाजिक बड़ौदा
18. उदली
17. बिचोली
16. बक्साना
15. बगोदा
14. उमरिया
23. खण्डवा 22. कल्याणसीखेड़ी
21. माधवपुर
20. आशुखेड़ी 19. सौहागपुरी
उपरोक्त के स्थान पर निम्नानुसार पढ़ा जावे ।
तहसील धार (23 ग्राम)
5. पिपल्दा
4. डेहरी
3. सेजवाया
2. लेबड़
1. सुलावड़
10. मिर्जापुर 9. गुणावद
8. एकलदुना
7. सेजवानी
6. कलसाड़ाखुर्द
11. नाजिक बरोदा
13. कुमार कराडिया
12. निजामपुरा
18. उदली
17. भिचौली
16. बक्साना
15. बगोदा
14. उमरिया
23. खण्डवा 22. कल्याणसीखेड़ी
21. माधवपुर
20. आंसूखेड़ी 19. सुहागपुरा
(3) नगर पंचायत बेटमा, जिला इन्दौर 1. बेटमा
उपरोक्त के स्थान पर निम्नानुसार पढ़ा जावे ।
नगर पंचायत बेटमा, जिला इन्दौर 1. बेटमाखास
(4) तहसील देपालपुर, जिला इन्दौर (25 ग्राम) 4. ताजखेड़ी
5. मेढवाड़ा
3. घाटोबिल्लोद
2. सांगवी
1. औसरोद
9. करवासा
8. पीर पीपल्या
7. मोथला
6. झलारिया
10. बंदीपुरा
15. अम्बापुरा 14. काली बिल्लोद
13. रनमल बिल्लोदा
12. सलेमपुर
11. बिजपुर
20. चिराखान 19. बजरंगपुरा
18. भंवरगढ़
17. बेटमाखुर्द
16. किशनपुरा
23. धरावरा
22. गलोडा
21. माचल
25. बगोदा 24. धन्नड
उपरोक्त के स्थान पर निम्नानुसार पढ़ा जावे ।
तहसील देपालपुर , जिला इन्दौर (25 ग्राम)
5. मेठवाडा
3. घाटाबिल्लोद
2. सांगवी
1. औसरोद
4. ताजखेड़ी
9. करवासा
8. पीर पिपल्या
7. मोथला
6. झलारीया
10. बदीपुरा
15. अम्बापुरा 14. काली बिल्लौद
13. रणमल बिल्लौदा
12. सलमपुर
11. बिजेपुर
17. बेटमाखुर्द
20. चिराखान 19. बजरंगपुरा
18. भंवरगढ़
16. किशनपुरा
23. धरावरा
22. गलोंडा
21. माचल
(5) तहसील इन्दौर, जिला इन्दौर (3 ग्राम)
3. देहरी
2. मोकलाय
1. नरलाय
25. बगौदा 24. धन्नड़
उपरोक्त के स्थान पर निम्नानुसार पढ़ा जावे ।
तहसील इन्दौर , जिला इन्दौर (3 ग्राम) [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
6440
पीथमपुर विकास योजना 2035
3. डेहरी
2. मोकलाय
1. नरलाय
(6) तहसील महू, जिला इन्दौर (8 ग्राम )
5. बंजारी
3. भाटखेडी
2. टिही
1. केवटी
4. गोपालपुरा
8. पिपल्यामल्हार
7. भैंसलाय
6. सोनवाय
उपरोक्त के स्थान पर निम्नानुसार पढ़ा जावे ।
तहसील महू, जिला इन्दौर (8 ग्राम)
5. बंजारी
3. भाटखेड़ी
2.टिही
1. कवटी
4. गोपालपुरा
8. पिपल्यामल्हार
7. भैंसलाय
6. सोनवाय
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
सी.के. साधव , उपसचिव 6441
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
पीथमपुर विकास योजना 2035
परिशिष्ट-15
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 फरवरी 2017
क्रमांक 8
भाग 2
स्थानीय निकाय की अधिसूचनायें कार्यालय , कलेक्टर , जिला धार, मध्यप्रदेश
धार , दिनांक 13 फरवरी 2017 क्रमांक 2083-जि.श.वि.अ.- 2017- मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं , श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर, जिला धार, एतद् द्वारा , मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961 ) की उपधारा (1 ) के अधीन नगर पालिका परिषद्, पीथमपुर, जिला धार के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार अवधारित करता हूँ: -
:: अनुसूची::
वार्ड क्र
वार्ड का नाम
वार्ड क्र
17
गवला वार्ड
1
18 2
पुरानी धन्नड़ वार्ड
19 3
नई धन्नड़ वार्ड
20
वीर सावरकर वार्ड
4
21
भोंडिया वार्ड
5
22
" बी" हाउसिंग वार्ड
6
23
जवाहर वार्ड
7
24
छत्रछाया वार्ड
8
25
इण्डस वार्ड
9
26
गांधी वार्ड
10
27
सरदार पटेल वार्ड
11
28
भगतसिंह वार्ड
12
29 13 लाल बहादुर शास्त्री वार्ड
30
विकास भवन वार्ड
14
31
लक्ष्मी बाई वार्ड
15
बजरंग नगर वार्ड
16
वार्ड का नाम
जयनगर वार्ड
अकोलिया वार्ड
बरदरी वार्ड
खेड़ा-जामोदी वार्ड
कुटी वार्ड
मौलाना अब्दुल कलाम आजाद वार्ड
मोती नगर वार्ड
बस स्टैण्ड वार्ड
सुभाषचन्द्र बोस वार्ड
जूनी सागौर वार्ड
नई बगदून वार्ड
पुरानी बगदून वार्ड
नया मण्डलावदा वार्ड
इण्डोरामा वार्ड
पुराना मण्डलावदा वार्ड
(वार्डों की चतुर्सीमा)
:- देवास वायर फैक्ट्री उत्तर- पश्चिम में
:- राधेश्याम का मकान उत्तर-पूर्व में
:- राममिलन का मकान पूर्व- दक्षिण में
दक्षिण- पश्चिम में :- एलाइंड एशिया फैक्ट्री
वार्ड क्रमांक 1 गवला वार्ड 6442
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
[भाग 1
2035
पीथमपुर विकास योजना
वार्ड क्रमांक 2 पुरानी धन्नड़ वार्ड उत्तर- पश्चिम में :- रमेश वर्मा का मकान
उत्तर-पूर्वमें :- नाला
पूर्व- दक्षिण में :- गत्ता फैक्ट्री
दक्षिण- पश्चिम में :- मजार , ए.के.वी.एन. रोड़
वार्ड क्रमांक 3 नई धन्नड़ वार्ड उत्तर- पश्चिम में :- इस्लाम पटेल की नई कॉलोनी नाले के पास
उत्तर-पूर्वमें :- जाकिर पटेल की कॉलोनी तक
पूर्व- दक्षिण में :- फोर्स मोटर्स फैक्ट्री
दक्षिण- पश्चिम में :- आर.एस. सर्विस सेन्टर एवं नाला
वार्ड क्रमांक 4 वीर सावरकर वार्ड उत्तर- पश्चिम में :- फोर्स मोटर्स से हाउसिंग कॉलोनी
उत्तर-पूर्वमें :- भागीरथ कोच फैक्ट्री
पूर्व- दक्षिण में :- शा. स्कूल से हाउसिंग कॉलोनी
दक्षिण- पश्चिम में :- ए.ई. 738 हाउसिंग कॉलोनी
वार्ड क्रमांक 5 भोंडिया वार्ड :- सी.एम. सेक्टर उत्तर- पश्चिम में
उत्तर-पूर्वमें :- सन ब्राईट स्कूल
पूर्व-दक्षिण में :- सिंधी भोंडिया में कालू राम के मकान तक
दक्षिण- पश्चिम में :- नूतन नगर में रामदीन के मकान तक
वार्ड क्रमांक 6 " बी" हाउसिंग वार्ड उत्तर- पश्चिम में :- पुरानी कोका कोला फैक्ट्री
उत्तर- पूर्वमें :- रामरतन पटेल नगर होटल ड्रीम गर्ल
पूर्व- दक्षिण में :- बी सेक्टर पानी की टंकी
दक्षिण-पश्चिम में :- शांती नगर कॉलोनी जगदीश सोनी का मकान
वार्ड क्रमांक 7 जवाहर वार्ड उत्तर- पश्चिम में :- मेडीकेप्स से सैनी होटल और सिमरन होटल
उत्तर- पूर्वमें :- सुरेश पटेल की दुकान से पटेल पब्लिक स्कूल से संजय
जलाशय रोड मिश्राजी का प्लाट
पूर्व- दक्षिण में :- मेडिकेप्स से दक्षिण की ओर प्रकाश प्रजापत का मकान
दक्षिण-पश्चिम में :- मिश्राजी का प्लाट , सांई मंदिर मनवानी , मालवा हॉस्पिटल , मेडीकेप्स की दिवार
वार्ड क्रमांक 8 छत्रछाया वार्ड उत्तर- पश्चिम में :- जय नगर चौराहे से गुप्ताजी का मकान 6443
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
पीथमपुर विकास योजना 2035 :- छत्रछाया से होते हुए मेडीकेप्स दिवार, गुरुकुल स्कूल , कमेटी हाल से यादवजी की दुकान उत्तर- पूर्व में
पूर्व- दक्षिण में
छत्रछाया गेट से नाला होते हुए डॉ. कॉलोनी की सीमा व गजानंद का मकान :-
टंकी गार्डन से चावड़ा के मकान एवं गजानंद के मकान तथा रामरतन पटेल नगर दक्षिण-पश्चिम में :-
वार्ड क्रमांक 9 इण्डस वार्ड उत्तर- पश्चिम में :- डॉ. कॉलोनी एवं युनिवर्सल कॉलोनी
उत्तर-पूर्वमें :- इण्डस टाउन फेस वन मे विजय अहिर का महान एवं रमेश मिश्रा का मकान
इण्डस टाउन फेस 2 की सम्पूर्ण बाउण्ड्रीवॉल
:-
पूर्व- दक्षिण में
आर.के. तिवारी के मकान से घनश्याम वैष्णवजी का खेत दक्षिण- पश्चिम में :-
वार्ड क्रमांक 10 गांधी वार्ड :- पानी की टंकी से सी.सी. पावर चौराहा
उत्तर- पश्चिम में
सी.सी. पावर चौराहा पुलिस चौकी से आजाद चौराहा
उत्तर-पूर्व में :-
न.पा. काम्पलेक्स से पूर्व तक तथा बांडी खाली पानी की टंकी पूर्व- दक्षिण में :-
दक्षिण-पश्चिम में :- महू- नीमच रोड़ सुरेश पटेल एवं पटेल पब्लिक स्कूल से संजय जलाशय रोड़ भवानी रेस्टोरेंट
वार्ड क्रमांक 11 सरदार पटेल वार्ड उत्तर- पश्चिम में :- पूर्व सरपंच वैष्णव तथा पूर्व सरपंच अग्रवाल का मकान
:- सामुदायिक भवन, नरसिंह चौहान का मकान श्मशान घाट उत्तर- पूर्वमें
:- अम्बाराम का मकान श्मशान मार्ग
पूर्व- दक्षिण में
:- राजेश चौधरी के मकान से लगाकर गंगाराम चौधरी के मकान दक्षिण - पश्चिम में
वार्ड क्रमांक 12 भगतसिंह वार्ड उत्तर- पश्चिम में :- आम कोठारी मेटल फैक्ट्री, न्यू सेक फैक्ट्री तथा इन्दौर बायपास मार्ग
उत्तर-पूर्व में :- बजाज स्टाफ क्वार्टर, मान एल्युमिनियम फैक्ट्री
पूर्व- दक्षिण में :- जे.एम. स्प्रिंग फैक्ट्री , हर्षदीप फैक्ट्री
दक्षिण-पश्चिम में :- शंकरजी का ओटला, पटेल धर्मशाला, गोविंद का मकान, विक्रम पटेल का मकान एवं मालवी मोहल्ला
वार्ड क्रमांक 13 लाल बहादूर शास्त्री वार्ड :- राम मंदिर , पटेल कॉलोनी बंशी के मकान से सेन्ट मेरी स्कूल उत्तर- पश्चिम में
:- राम मंदिर , पटेल कॉलोनी तोताराम का मकान
उत्तर-पूर्वमें
पूर्व-दक्षिण में :- पूर्व साड़ा काम्पलेक्स, देवा काम्पलेक्स तथा महू- धार मार्ग दक्षिण- पश्चिम में :- आयशर चौराहे से लगाकर आयशर कम्पनी का नया प्लांट ता ए.के.वी.एन. रोड़ [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
6444
पीथमपुर विकास योजना 2035
वार्ड क्रमांक 14 विकास भवन वार्ड उत्तर- पश्चिम में :- राजश्री फोरेक्स वाटर फिल्टर प्लांट
उत्तर- पूर्वमें :- जे.के. फाईल फैक्ट्री से लगाकर कपिला लेम्प फैक्ट्री तथा ए.के. वी.एन. रोड़
पूर्व- दक्षिण में :- आयशर फैक्ट्री तथा महू- धार रोड़
दक्षिण-पश्चिम में :- भेरु मुकाती का ट्युबवेल हा.से. स्कूल तथा पहाड़ी पर टेलीफोन ऑफिस, सूर्या कवर फैक्ट्री
वार्ड क्रमांक 15 लक्ष्मी बाई वार्ड उत्तर- पश्चिम में :- कन्हैयालाल लोधी के मकान से पूर्व की ओर सेन्ट फ्रांसिस स्कूल की दिवार तक
उत्तर-पूर्वमें :- क्षेत्रीय कार्यालय से राजश्री होटल
पूर्व- दक्षिण में :- धररु के मकान से , प्रहलाद पथरिया के मकान से, डाबिया जी के मकान से , मरी के मकान से होते हुए स्कूल की दिवार दक्षिण-पश्चिम में :- वैष्णव कॉलोनी से देवश्री कॉलोनी
वार्ड क्रमांक 16 बजरंग नगर वार्ड उत्तर- पश्चिम में :- लक्ष्मी मंदिर से सेन्ट फ्रांसिस स्कूल की दिवार
उत्तर- पूर्वमें :- सुपर मार्केट से लक्ष्मी मंदिर की दोनों गलियां
पूर्व- दक्षिण में :- सुरेश असोलिया के मकान से जयनगर चौराहा
दक्षिण- पश्चिम में :- स्कूल ओर से जयनगर उपाध्याय किराना दुकान से रघुवंशी दुध डेरी से जयनगर चौराहा
वार्ड क्रमांक 17 जयनगर वार्ड उत्तर- पश्चिम में :- उपाध्याय के मकान से मामा किराना का मकान
उत्तर- पूर्वमें :- गायत्री कॉलोनी से त्रिकोना गार्डन से सीधा सेन्ट फ्रांसिस स्कूल की दिवार
:- पूर्व- दक्षिण में गायत्री नगर से सरस्वती स्कूल व अंत में विश्वकर्मा का मकान दक्षिण- पश्चिम में :- शांतीधाम से गलियां होते हुए विश्वकर्मा की सब्जी की दुकान
वार्ड क्रमांक 18 अकोलिया वार्ड उत्तर- पश्चिम में :- ब्रम्हानन्द रघुवंशी का मकान
उत्तर-पूर्व में :- हीरालाल सोमाजी का मकान
पूर्व- दक्षिण में :- रतनसिंह पिता बाबुलाल का मकान
दक्षिण-पश्चिम में :- माताजी का मंदिर एवं मरीमाता आदिवासी टापरा
वार्ड क्रमांक 19 बरदरी वार्ड उत्तर- पश्चिम में :- धनसिंह गोंदीया का मकान
उत्तर- पूर्वमें :- पहाडी क्षेत्र
पूर्व- दक्षिण में :- महू- नीमच रोड़ मिडिल स्कूल
दक्षिण-पश्चिम में :- महू- नीमच रोड़ 6445
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
पीथमपुर विकास योजना 2035
वार्ड क्रमांक 20 खेड़ा, जामोदी वार्ड उत्तर- पश्चिम में :- हनुमान मंदिर तथा सतनाला
:- उत्तर-पूर्व में मालवा मेटल तथा अकोलिया गांव
:- पूर्व- दक्षिण में निहाल सिंह मुकाती के मकान से माधवपुरा मुख्य मार्ग
दक्षिण- पश्चिम में :- श्मशान घाट खेडत्रा और ब्रिजस्टोन कंपनी ए.के.वी.एन. रोड़
वार्ड क्रमांक 21 कुटी वार्ड उत्तर- पश्चिम में :- ए.के.वी.एन. मार्ग एवं रामेश्वर भंडारी का मकान
उत्तर- पूर्वमें :- भारत पेट्रोलियम फैक्ट्री तथा प्रकाश सालवेक्स
पूर्व-दक्षिण में :- रामनारायण चौधरी का प्लाट, दुलेसिंह बग्गड़ का मकान
दक्षिण-पश्चिम में :- घड़ी डिटर्जेंट कंपनी, कुसुम इनगार्ड फैक्ट्री , प्रतीप स्टील तथा ए.के.वी.एन. रोड़
वार्ड क्रमांक 22 - मौलाना अब्दुल कलाम आजाद वार्ड :-- उत्तर- पश्चिम में अगरेड़ नदी शिव मंदिर
:- गोदीपीर बाबा की दरगाह उत्तर-पूर्वमें
:- ऑटो टेस्टिंग की बाउंड्रीवॉल पूर्व- दक्षिण में
दक्षिण-पश्चिम में :- केसर सिंह के मकान से कांता बाई का मकान
वार्ड क्रमांक 23 मोतीनगर वार्ड उत्तर- पश्चिम में :- अचाना मार्ग का दक्षिणी भाग
:-
शकील का मकान व ईदगाह रोड़ का पश्चिमी भाग
उत्तर-पूर्वमें
पूर्व- दक्षिण में :- ईदगाह रोड़ से उत्तर का भाग (चमन चौराहा मंदिर)
दक्षिण- पश्चिम में :- श्मशान घाट अगरेड़ नदी चंदन खेड़ी की सीमा
वार्ड क्रमांक 24 बस स्टैण्ड वार्ड उत्तर- पश्चिम में :- सदर बाजार मार्ग से दक्षिण का भाग कमल पान कार्नर
उत्तर-- पूर्वमें :- मिर्ची बाजार रोड़ का पश्चिमी भाग व जवाई मोहल्ला मानपुर रोड़
पूर्व- दक्षिण में :- अचना मार्ग से उत्तरी भाग
दक्षिण- पश्चिम में :- इमलीवन रोड़ का पूर्वी भाग
वार्ड क्रमांक 25 सुभाषचन्द्र बोस वार्ड उत्तर- पश्चिम में :- अंगरेड नदी बेनीराम का मकान
उत्तर- पूर्वमें :- सागौर से मानपुर मार्ग का पश्चिमी भाग
पूर्व- दक्षिण में :- बस स्टैण्ड रोड़ का उत्तरी भाग सदर बाजार
दक्षिण-पश्चिम में :- भेरु महाराज मंदिर का मंदिर अगरेड नदी
वार्ड क्रमांक 26 जूनी सागौर वार्ड उत्तर- पश्चिम में :- रामलाल प्रजापत का मकान
उत्तर-पूर्वमें :- हकीम के घर से विष्णु खोडन के मकान ता सागौर कुटी मार्ग पूर्व- दक्षिण में :- अगरेड नदी [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
6446
पीथमपुर विकास योजना 2035 दक्षिण- पश्चिम में :- प्रतापसिंह राजपुत का मकान
वार्ड क्रमांक 27 नई बगदून वार्ड उत्तर- पश्चिम में :- संजय का मकान , नाला
उत्तर- पूर्वमें :- जीवन वर्मा का मकान, रमाकांत का मकान
पूर्व- दक्षिण में :- झुग्गी झोपड़ी, जीन बाई का मकान
दक्षिण-पश्चिम में :- लाखन चौधरी के मकान , महू- नीचम रोड़
वार्ड क्रमांक 28 पुरानी बगदून वार्ड उत्तर- पश्चिम में :- सपना पब्लिक स्कूल
उत्तर- पूर्व में :- रघुवंशी कॉलोनी, श्मशान घाट करवासा
पूर्व-दक्षिण में :- इन्दौर वायर , एल.एन.टी. कंपनी
दक्षिण- पश्चिम में :- पुलिस थाना , वर्थ कंपनी वार्ड क्रमांक 27 की सीमा
वार्ड क्रमांक 29 नया मण्डलावदा वार्ड उत्तर- पश्चिम में :- एलम का मकान, चौधरी का मंदिर
उत्तर-पूर्वमें :- बच्ची डेरानी का मकान
पूर्व- दक्षिण में :- रामचंद्र चौधरी का मकान
दक्षिण- पश्चिम में :- बायोकोल कंपनी
वार्ड क्रमांक 30 इण्डोरामा वार्ड उत्तर- पश्चिम में :- जिन्ना खाँ का मकान
उत्तर-पूर्वमें :- कंटेनर डिपो
पूर्व- दक्षिण में :- जयदीप इस्पात
दक्षिण- पश्चिम में :- पारख एग्रो
वार्ड क्रमांक 31 पुराना मण्डलावदा वार्ड उत्तर- पश्चिम में :- अनिल महाराज मंदिर
उत्तर- पूर्वमें :- रामचन्द्र चौधरी का कुंआ
पूर्व- दक्षिण में :- मित्तल फैक्ट्री
दक्षिण- पश्चिम में :- भारती का मकान
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर 6447
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
पीथमपुर विकास योजना 2035
धार दिनांक 13 फरवरी 2017
क्रमांक 2084 - परिसीमन - धार- 2017 - भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसार में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2083 - परिसीमन - धार-2017 , दिनांक 13 फरवरी 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है,
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
[भाग 1 6448
पीथमपुर विकास योजना 2035
परिशिष्ट-16 नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 8 सितम्बर 2020 क्रमांक एफ-3 /128 /32 / 2010 , मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 (2) क के अंतर्गत राज्य शासन एतद् द्वारा इस अधिनियम के अधीन समसंख्यक अधिसूचना 24/12/2011 , अधिसूचना दिनांक 01/12/2012 तथा शुद्धि पत्र अधिसूचना दिनांक 06/09/2016 के द्वारा पुनर्गठित निवेश क्षेत्र की सीमाओं को मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम के निवेश क्षेत्र को छोड़कर शेष ग्रामों/ क्षेत्र की सीमाओं को पुनः परिवर्तित कर निवेश क्षेत्र को पुनर्गठित करता है । पूर्व में पुनर्गठित निवेश क्षेत्र में 74 ग्राम सम्मिलित थे , जिनमें से पीथमपुर के नवीन संशोधित निवेश क्षेत्र में 34 ग्राम पूर्णतः तथा 31 ग्राम आंशिक रुप से समाहित है । पीथमपुर नवीन पुनर्गठित निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमायें निम्न अनुसूची अनुसार परिनिश्चित की जाती है :-
:: अनुसूची::
पीथमपुर निवेश क्षेत्र की पुनर्गठित सीमायें
उत्तर में
:- ग्राम पिपल्दा, कल्साड़ाखुर्द, लेबड़, सेजवाया , डेहरी ( धार ) , ताजखेड़ी, मेठवाड़ा (आंशिक) , झलारिया , मोथला, बंदीपुरा, बेटमाखास (आंशिक) , बिजेपुर (आंशिक), बेटमाखुर्द (आंशिक) , माचल , गलौंडा, धरावरा की उत्तरी सीमा तक ।
पश्चिम में :- ग्राम पिपल्दा, गुणावद तथा मिर्जापुर की पश्चिमी सीमा तक।
दक्षिण में :- ग्राम पिपल्या मल्हार, कवटी, टिही , भाटखेड़ी (आंशिक) , गोपालपुरा , बंजारी (आंशिक) , भौंड़िया, खण्डवा (आंशिक) , कल्याणसीखेड़ी (आंशिक) , बिचौली (आंशिक ) , बकसाना (आंशिक ), निजामपुरा, नाजिक बड़ौदा तथा मिर्जापुर की दक्षिणी सीमा तक ।
पूर्व में
:- ग्राम धरावरा , नरलाय , मोकलाय , डेहरी (महू) , सोनवाय तथा पिपल्या मल्हार की पूर्वी सीमा तक । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
6449
2035
पीथमपुर विकास योजना
ग्रामों की सूची जो आंशिक या अधिकांश क्षेत्र निवेश क्षेत्र में समाहित है : -
4) सेजवाया
3) लेबड़
1) पिपल्दा
2) कल्सावड़ाखुर्द 7) ओसरोद
6) ताजखेड़ी 5) डेहरी (धार)
8) कुमार कराड़िया
12) गुणावद
11 ) मिर्जापुर
10) नाजिक बड़ौदा 9) निजामपुरा
16) पीर पिपल्या
15) झलारिया
14) सेजवानी 13) एकलदूना दिग्ठान
20) गलौंडा
19) माचल
18) मोथला 17) बंदीपुरा
23) मोकलाय
22) नरलाय 21) धरावरा
26) भैंसलाय
24) डेहरी ( महू)
28) कवटी
27) गोपालपुरा
25) सोनवाय
31 ) चिराखान
30 ) बागोदा (इन्दौर ) 29) पिपल्या मल्हार
34) जामोदी 33 ) भौंडिया
32 ) गवला
ग्रामों की सूची जो आंशिक या अधिकांश क्षेत्र में समाहित है:-
1 मेठवाडा सर्वे क्रमांक 26 , 28 , 41 , 44 , 370 , 368 , 367 , 366 , 363 , 456 , 455 , 454 , 453, 558 , 560 , 549 सहित ए.के.वी.एन. सीमा से उत्तर दिशा का क्षेत्र । सर्वे क्रमांक 548 , 554 , 546 , 543 , 536 सहित ए.के.वी.एन. सीमा से पश्चिम दिशा का क्षेत्र । 2 मण्डलावदा सर्वे क्रमांक 3/2 , 3/3 , 35/5 , 35/1/1 , 35/3 , 36/1 , 58/1 , 37 का उत्तरी भाग, 47/1 एवं 47/2 का उत्तरी भाग सहित ए.के.वी. एन. सीमा से उत्तर दिशा का क्षेत्र ।
सर्वे क्रमांक 30 का उत्तरी भाग , सर्वे क्रमांक 29 का दक्षिण भाग छोड़कर, सर्वे क्रमांक 28 का उत्तरी भाग , सर्वे क्रमांक 24 भाग ए.के.वी.एन. सीमा के पश्चात् का क्षेत्र , 51/2 (55 का भाग) ए.के.वी.एन. सीमा के पश्चात् का क्षेत्र, सर्वे क्रमांक 68 (मार्ग ), सर्वे क्रमांक 70/4 , 70/3 (भाग) ए.के. वी.एन. सीमा के पश्चात् का क्षेत्र ।
सर्वे क्रमांक 3 एवं 80 का भाग (ए.के.वी.एन. सीमा से उत्तरी दिशा का क्षेत्र)
3 बगदून सर्वे क्रमांक 7 , 4 , 5, 6 (भाग ) सहित ए.के.वी.एन. सीमा के उत्तर का क्षेत्र ।
4 करवासा सर्वे क्रमांक 33 , 31 (भाग) , 41 (भाग ) , 44 (भाग) , 52 (भाग) , 51 (भाग ) , 139 (भाग ) , 140 (भाग) , 141 (भाग ), 146, 145 (भाग), 174 (भाग ) , 171 (भाग) सहित ए.के.वी.एन. सीमा से उत्तर दिशा का क्षेत्र । [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
6450
पीथमपुर विकास योजना 2035 5 रणमल बिल्लौद सर्वे क्रमांक 20 (भाग) , 18 (भाग ), 14 (भाग ) , 10 (भाग) , 8 (भाग) , 7 सहित ए.के.वी.एन. सीमा से उत्तर दिशा का क्षेत्र ।
6 सलमपुर दक्षिण - पूर्व से सर्वे क्रमांक 75 , 77 , 79, 82 , 83 , 85 , 86 , 87 , 101 , 102 , 105, 117 , 116 सहित ए.के.वी.एन. सीमा से पश्चिम दिशा का क्षेत्र । 7 बंदीपुरा सर्वे क्रमांक 115 (भाग ), 181/261 (भाग ) सहित ए.के.वी.एन. सीमा से पश्चिम दिशा का क्षेत्र ।
8 बिचौली सर्वे क्रमांक 157 (भाग) , 149 (भाग), 141 (भाग) , 142 (भाग ) , 143 (भाग ), 144 (भाग) , 148 (भाग) , 33 (भाग) , 34 , 35 , 22, 23 , 24 , 21 , 20, 44, 46 सहित ए.के.वी.एन. सीमा से पश्चिम दिशा का क्षेत्र ।
9 बकसाना सर्वे क्रमांक 45 (भाग) , 333 (भाग) , 332 (भाग) , 331 (भाग) , 339 (भाग ) , 341 (भाग ) , 342 (भाग) , 343 (भाग) , 323 (भाग) , 311 (भाग ), 312 (भाग) , 316 (भाग ) , 315 (भाग ) सहित ए.के.वी.एन. सीमा से पश्चिम दिशा का क्षेत्र ।
10 बगोदा सर्वे क्रमांक 121/3 (भाग) , 121/2 (भाग), 120 (भाग ) , 131 (भाग ), 132 (भाग) , 21 (भाग ), 23 (भाग) , 22 (भाग ) सहित ए.के.वी.एन. सीमा से पश्चिम दिशा का क्षेत्र ।
11 उमरिया सर्वे क्रमांक 21 (भाग) , 201 (भाग ) , 205/2 (भाग) , 205/1 (भाग ) , 206 (भाग) , 220/1 (भाग ) , 216/3 (भाग ) सहित ए.के.वी.एन. सीमा से पश्चिम दिशा का क्षेत्र ।
सर्वे क्रमांक 216/3 (भाग) , 219 (भाग ) , 218 (भाग) , 231 (भाग ) सहित ए.के.वी.एन. सीमा से उत्तर दिशा का क्षेत्र ।
12 सांगवी सर्वे क्रमांक 47 (भाग ) सहित ए.के.वी.एन. सीमा से उत्तर दिशा का क्षेत्र । सर्वे क्रमांक 46 (भाग ) ए .के.वी.एन. सीमा के पश्चात् का क्षेत्र, सर्वे क्रमांक 43 (भाग ) , 44, 4 , 5, 14 (भाग) ब 85 (भाग ) नदी ।
13 घाटा बिल्लौद सर्वे क्रमांक 302 (भाग ), 288 (भाग) , 230 (भाग ), 231 (भाग) , 237 (भाग ), 240 (भाग) , 242 (भाग ) , 157 (भाग ) सहित ए.के.वी.एन. सीमा से पश्चिम दिशा का क्षेत्र । सर्वे क्रमांक 159 (भाग) , 160 (भाग) , 161 (भाग ), 162 (भाग) , 156 (भाग) , 55 (भाग ) , 54 (भाग ), 50 (भाग ) , 43 (भाग) , 34 (भाग) , 32 (भाग ) , 36 (भाग) सहित ए.के.वी.एन. सीमा से उत्तर दिशा का क्षेत्र । 6451
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
2035
पीथमपुर विकास योजना
सर्वे क्रमांक 12 (भाग), 14 (भाग ) , 22 (भाग) , 21 (भाग ), 18 ( मार्ग ) , सहित ए.के.वी.एन. सीमा से पूर्व दिशा का क्षेत्र ।
सर्वे क्रमांक 426 (भाग ) , 427 (भाग) , 428 (भाग) , 434 (भाग ), 433 (भाग ) , 440 (भाग) , 442 (भाग ), 452 (भाग), 454 (भाग) , 455 (भाग) , 456 (भाग) , 14 बेटमाखास (नगर पंचायत) 463 (भाग) , 462 (भाग) , 476 (भाग ) , 475 (भाग) , 474 (भाग ) , 485 (भाग) , 530 (भाग ) , 531 (भाग ) , 591 (भाग ) , 592 (भाग ) , 593 (भाग) , 594 (भाग) , 595 (भाग) , 587 (भाग) , 586 (भाग) , 628 (भाग ), 627 (भाग ), 629 (भाग) , 630 (भाग ), 251 (भाग) सहित ए.के.वी.एन. सीमा से उत्तर दिशा का क्षेत्र । 15 बिजेपुर सर्वे क्रमांक 89 (भाग ), 88 सहित ए.के.वी.एन. सीमा से उत्तर दिशा का क्षेत्र।
सर्वे क्रमांक 104 (भाग) , 110 (भाग ) सहित ए.के.वी.एन. सीमा से पूर्व दिशा का क्षेत्र ।
16 बेटमाखुर्द सर्वे क्रमांक 16, 13, 35 (भाग) , 41 (भाग) , 48 (भाग) , 49 ( भाग) , 50 (भाग) सहित ए.के.वी.एन. सीमा से पूर्व दिशा का क्षेत्र ।
17 किशनपुरा सर्वे क्रमांक 86 (भाग ) , 86/108/1 (भाग ) , 1/109/2 (भाग ) , 1/111 (भाग) , 1 (भाग) , 2 (भाग) , 5 (भाग), 10 (भाग) , 11 (भाग) , 57 (भाग ) , 55 (भाग) , 48 (भाग ), 29 (भाग ) , 30/1 (भाग) , 36 (भाग) , 30/2 (भाग), 30/3 (भाग ) , 30/4 (भाग) , 30/5 (भाग) , 26 (भाग) , 27 (भाग) , 20 (भाग) , 21 (भाग) , 68 (भाग ) सहित ए.के.वी.एन. सीमा से उत्तर दिशा का क्षेत्र ।
18 भंवरगढ सर्वे क्रमांक 86 (भाग ) , 82 (भाग ) , 85 (भाग ) सहित ए.के.वी.एन. सीमा से पूर्वदिशा का क्षेत्र । सर्वे क्रमांक 87 (भाग ) , 88 (भाग ), 85 (भाग ) सहित ए.के.वी.एन. सीमा से पश्चिम दिशा का क्षेत्र, 88 (भाग) , 126 (भाग ) , सहित ए.के.वी.एन. सीमा के उत्तर दिशा का क्षेत्र ।
19 सिलौटिया सर्वे क्रमांक 173 (भाग) , 174 (भाग ), 171 (भाग ), 166 (भाग ), 192 (भाग ) , 195 (भाग ) , 194 (भाग ), 193 (भाग ) सहित ए.के.वी.एन. सीमा से उत्तर दिशा का क्षेत्र ।
20 धन्नड सर्वे क्रमांक 850 (भाग ) , 851 (भाग) , 853 (भाग ) , 854 (भाग ), 844 (भाग ) सहित ए.के.वी.एन. सीमा से उत्तर दिशा का क्षेत्र । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
[भाग 1 6452
पीथमपुर विकास योजना 2035 सर्वे क्रमांक 843 (भाग) , 841 (भाग) , 872 (भाग ) , 878 (भाग ) , 898 (भाग) , 1032(भाग) , 1033 (भाग) , 1034 (भाग ), 1035 (भाग) , 1036 (भाग ) , 1037 (भाग) , 1067 ( भाग) , 1066 (भाग ) , 1065 (भाग ), 1064 (भाग) , 1062 (भाग) , 1061 (भाग ), 1068 (भाग) , 1120 (भाग ) सहित ए .के.वी.एन. सीमा से पूर्वदिशा का क्षेत्र ।
21 टिही सर्वे क्रमांक 1 (भाग), 2 (भाग ), 35 (भाग ), 42 (भाग ) , 51 (भाग ) , 52 (भाग) , 53 (भाग ) , 118 (भाग ) , 119 (भाग ), 120 (भाग), 122 (भाग ) , 123 (भाग) , 124 (भाग ) सहित ए.के.वी.एन. सीमा से पश्चिम दिशा का क्षेत्र । 22 भाटखेड़ी सर्वे क्रमांक 228 (भाग ) , 230 (भाग ) , 231 (भाग ) , 227 (भाग ) , 291 (भाग ) , 224 (भाग) , 292 (भाग) , 293 (भाग) , 78 (भाग), 297 (भाग ) , 299 (भाग) , 301 (भाग) , 302 (भाग) , 300 (भाग) , 339 (भाग) , 358 (भाग) , 357 (भाग) , 314/1 (भाग ) , 317 (भाग ), 318 (भाग ) , 319 (भाग) , 321 (भाग ) सहित ए.के.वी.एन. सीमा से पूर्व दिशा का क्षेत्र ।
23 बंजारी सर्वे क्रमांक 322 (भाग ) , 320 (भाग) , 60 (भाग) , 72 (भाग ), 62 (भाग) , 60 (भाग) , 63 (भाग ), 65 (भाग) , 66 (भाग) , 67 (भाग ) , 211/3/1 (भाग), 3/3/1 (भाग) , 3/2 (भाग ) , 2/1/2/2 (भाग) , 2/1/2 (भाग) , 1/1 (भाग ), 1/3 (भाग ) सहित ए.के.वी.एन. सीमा से दक्षिण दिशा का क्षेत्र ।
24 पीथमपुर सर्वे क्रमांक 351 ब 363 (भाग) , 364 (भाग) , 366 (भाग) , 368 (भाग) , 323 (भाग) सहित ए.के.वी.एन. सीमा से दक्षिण- पश्चिम दिशा का क्षेत्र । सर्वे क्रमांक 322 , 325 (मार्ग ) , 317 , 320 , 319 , 312 , 311 , 262 (भाग) , 305, 264 , 244 (भाग ) सहित ए.के.वी.एन. सीमा से पश्चिम दिशा का क्षेत्र ।
सर्वे क्रमांक 241 , 238 , 249 , 250 , 252 , 220 सहित ए.के.वी.एन. सीमा से उत्तर का क्षेत्र , 5 पूर्व दिशा का क्षेत्र ।
सर्वे क्रमांक 229 , 227, 210 ( भाग ) सहित ए.के.वी.एन. सीमा से उत्तर दिशा का क्षेत्र 186 , 187 , 197 ए.के.वी.एन. सीमा तक, 132 (भाग) , 132/525 सहित ए.के.वी.एन. सीमा के दक्षिण दिशा का क्षेत्र ।
सर्वे क्रमांक 167 , 166 , 155 , 152 , 154 , 153 , 149, 145 सहित ए.के.वी. एन. सीमा से पूर्व दिशा का क्षेत्र ।
सर्वे क्रमांक 146 ए.के.वी.एन. सीमा से उत्तर सीमा तक , 140 ए.के.वी.एन. सीमा तक , 115 (भाग) , 114 (भाग) , 111 (भाग ), 107 (भाग) , 100 (भाग), A 6453
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
पीथमपुर विकास योजना 2035 99 (भाग ) , 98 (भाग ) , 97 (भाग ) , सहित ए . के.वी.एन. सीमा से दक्षिण दिशा का क्षेत्र ।
25 बरदरी सर्वे क्रमांक 430 (भाग ) , 423 , 424, 425 , 436 (भाग), 439 (भाग ) , 440 (भाग), 441 (भाग) सहित ए.के.वी.एन. सीमा से पश्चिम दिशा का क्षेत्र , 443, 442 (ए.के.वी.एन. सीमा तक) , 444 (भाग ) ए.के.वी.एन. सीमा से दक्षिण दिशा का क्षेत्र, 279 ए.के.वी.एन. सीमा से पश्चिम दिशा का क्षेत्र । सर्वे क्रमांक 278 , 271 , 272 , 273 , 275 , 276 , 255 सहित ए.के.वी.एन. सीमा से उत्तर दिशा का क्षेत्र ।
सर्वे क्रमांक 248 , 249 , 250 , 251 , 255 , 256 , 257 , 258 तथा 259 (भाग) , 263/3 , 280 , 281 (भाग ) सहित ए.के.वी.एन. सीमा से पूर्व दिशा का क्षेत्र, 261, 262 (ए.के.वी.एन. सीमा तक ), 301 (भाग ) ए.के.वी.एन. सीमा के दक्षिण- पूर्व दिशा का क्षेत्र, 299 एवं 304 (ए.के.वी.एन. सीमा तक) , 305 (भाग) ए.के.वी.एन. सीमा से पूर्व दिशा का क्षेत्र, 306 (भाग ) , 327 (भाग) , 422 (भाग ) , 421 (भाग ) ए.के.वी.एन. सीमा से दक्षिण दिशा का क्षेत्र । सर्वे क्रमांक 307 , 308 , 322 , 325 , 327 , 328 (भाग ), 320 (भाग) ए.के.वी. एन. सीमा तक ।
26 अकोलिया सर्वे क्रमांक 34 (भाग ) ए.के.वी.एन. सीमा से दक्षिण दिशा का क्षेत्र , 46 (भाग) ए.के.वी.एन. सीमा से पूर्व दिशा का क्षेत्र, 50 , 51 , 52 (ए.के.वी.एन. सीमा तक) , 88 (भाग ), 89 (भाग ), 90 (भाग) , 93 (भाग) , 96 (भाग) , 97 (भाग ), 98 (भाग ) , 99 ( भाग ) सहित ए.के.वी.एन. सीमा से दक्षिण दिशा का क्षेत्र ।
सर्वे क्रमांक 97 (ए.के.वी.एन. सीमा तक) , 113 (ए.के.वी.एन. सीमा तक) , 140 , 141 , 135 ( ए.के.वी.एन. सीमा तक) , 186 (ए.के.वी.एन. सीमा तक) , 362 (ए.के.वी.एन. सीमा तक) , 360 (भाग ) ए.के.वी.एन. सीमा से उत्तर- दक्षिण दिशा का क्षेत्र, 301 ए.के.वी.एन. सीमा से पश्चिम दिशा का क्षेत्र, 323 , 221 , 217 , 220, 224 (ए.के.वी.एन. सीमा तक) ।
सर्वे क्रमांक 227 (भाग) , 228 (भाग ) , 238 (भाग ) , 265 (भाग) , 264 (भाग ) , 262 (भाग ) तथा 280 (भाग ) सहित ए.के.वी.एन. सीमा से पूर्व दिशा का क्षेत्र , 261 (भाग) सहित ए.के.वी.एन. सीमा से दक्षिण दिशा का क्षेत्र , 260 , 259, 241 , 243, 245 , 246 , 258 , 257 , 256, 254 (ए.के.वी.एन. सीमा तक) । 6454
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
[भाग 1
2035
पीथमपुर विकास योजना
27 खण्डवा सर्वे क्रमांक 467 (भाग ), 464 (भाग ) , 462 (भाग) , 468 (भाग ) , 469 (भाग ) , 473 (भाग) , 474 (भाग) , 490 (भाग ), 489 (भाग ) , 485 (भाग ), 486 (भाग) , 497 (भाग) , 594 (भाग) , 592 (भाग) , 607 (भाग ), 608 (भाग ), 619 (भाग) , 618 (भाग ) , 617 (भाग) , 623 (भाग) , 625 (भाग ) , 626 (भाग ) , 627 (भाग) , 628 (भाग ) , 113 (भाग ) सहित ए.के.वी.एन. सीमा से पूर्व दिशा का क्षेत्र । 28 कल्याणसी
खेड़ी
सर्वे क्रमांक 554 (भाग) , 79 (भाग), 80 (भाग), 83 (भाग) , 84 (भाग) , 86 (भाग) , 88 (भाग) , 110 (भाग ) , 109 (भाग ), 108 (भाग ), 107 (भाग ) , 106 (भाग) , 105 ( भाग ) , 104 (भाग ) , 102 (भाग) सहित ए.के.वी.एन. सीमा से पूर्वदिशा का क्षेत्र ।
29 सागौर सर्वे क्रमांक 1137 (भाग) , 1138 (भाग) , 1143 (भाग ), 1156 (भाग ) , 1161 (भाग) , 1157 (भाग ) , 867 (भाग ) सहित ए.के.वी.एन. सीमा से उत्तर दिशा का क्षेत्र ।
सर्वे क्रमांक 224 (दक्षिण क्षेत्र) , 223 , 221 , 220 , 207 , 206 , 204 , 203 , 202 (ए.के.वी.एन. सीमा तक) ।
सर्वे क्रमांक 237 (भाग ) , 236 (भाग ) ए.के.वी.एन. सीमा से पूर्व दिशा का क्षेत्र, 392 (भाग ) दक्षिण दिशा का क्षेत्र ।
सर्वे क्रमांक 313 , 314 , 385, 320 (भाग) , 324 (भाग) , 322 (भाग) , 335, 41 , 44 , 40 , 40/3 , 40/2 , 40/1 , 32 सहित ए.के.वी.एन. सीमा से पश्चिम दिशा का क्षेत्र ।
सर्वे क्रमांक 834 (भाग) , 852 (भाग ) , 838 (भाग) , 842 (भाग ), 5 (भाग) सहित ए.के.वी.एन. सीमा से दक्षिण दिशा का क्षेत्र ।
30 खेड़ा सर्वे क्रमांक 339 (भाग) , 317 (भाग ), 311 (भाग ), 337 (भाग ) , 339 (भाग ) , 340 (भाग) , 313 (भाग ) , 219 (भाग) , 210 (भाग ) सहित ए.के.वी.एन. सीमा से उत्तर दिशा का क्षेत्र ।
सर्वे क्रमांक 200 (भाग) , 208 (भाग), 824 (भाग) सहित ए.के.वी.एन. सीमा से पूर्व दिशा का क्षेत्र ।
सर्वे क्रमांक 823 (भाग) , 822 (भाग ) , 853 , 815 , 818 , 808 , 805 सहित ए.के.वी.एन. सीमा से उत्तर दिशा का क्षेत्र ।
सर्वे क्रमांक 818 , 816 , 917 , 919, 818 (भाग ) सहित ए.के.वी.एन. सीमा से पूर्व दिशा का क्षेत्र । 6455
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
पीथमपुर विकास योजना 2035 सर्वे क्रमांक 907, 905 ए.के.वी.एन. सीमा से उत्तर दिशा का क्षेत्र, 908 , 902 , 898 , 895 , 896 सहित ए.के.वी.एन. सीमा से पश्चिम दिशा का क्षेत्र । सर्वे क्रमांक 1159 ( भाग) , 1161 (भाग) , 1171 (भाग ) , 1177 (भाग ), 1178 (भाग) , 1034 (भाग ) , 1033 (भाग ), 1023 (भाग ) सहित ए.के.वी.एन. सीमा से उत्तर दिशा का क्षेत्र ।
31 माधवपुर सर्वे क्रमांक 15 (भाग ) , 13 (भाग) , 25 (भाग ), 26 (भाग) , 11 (भाग ) , 9 (भाग) , 102 (भाग ) , 100 (भाग ) , 101 (भाग ), 4 (भाग ) , 2 (भाग ) , 1 (भाग ) सहित ए.के.वी.एन. सीमा से उत्तर दिशा का क्षेत्र ।
नोट : - ए.के.वी.एन. सीमा से तात्पर्य ए.के.वी.एन. निवेश क्षेत्र सीमा
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डॉ. शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव 6456
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
[भाग 1
2035
पीथमपुर विकास योजना
परिशिष्ट-17
मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन भोपाल
// आदेश //
भोपाल , दिनांक 16/02/2021 क्रमांक एफ- 3-32 / 21 /18 / 5, राज्य शासन एतद् द्वारा, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 17 क (1 ) के अंतर्गत पीथमपुर विकास योजना हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है । यह समिति, अधिनियम की धारा 17 क (2 ) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी । अधिनियम
पदनाम
की धारा 17 क (1 ) की उपधारा
(1)
(2)
अध्यक्ष
(क)
अध्यक्ष
संस्था/ पता
समिति में पद
(4)
(3)
सदस्य
नगर पालिका परिषद , पीथमपुर , जिला धार
सदस्य
नगर पंचायत बेटमा, तहसील देपालपुर, जिला इन्दौर
सदस्य
जिला पंचायत, धार
अध्यक्ष
(ख)
सदस्य
जिला पंचायत , इन्दौर
अध्यक्ष
(ग) संसद सदस्य संसद सदस्य
धार-महू
1. विधायक
(घ)
2. विधायक
3. विधायक
4. विधायक
अध्यक्ष
सदस्य
सदस्य
संसद सदस्य , संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, इन्दौर संसद सदस्य , संसदीय निर्वाचन क्षेत्र,
सदस्य
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र धार, जिला धार
सदस्य
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र महू, जिला इन्दौर
सदस्य
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र देपालपुर , जिला इन्दौर
सदस्य
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्र. 04 राऊ, जिला इन्दौर
कोई नहीं
नगर विकास प्राधिकरण / साड़ा
सदस्य
जनपद पंचायत, धार
अध्यक्ष
(3) (च)
अध्यक्ष
सदस्य
जनपद पंचायत, नालछा , जिला धार
अध्यक्ष
इन्दौर
सदस्य
जनपद पंचायत , अम्बेडकर नगर (महू) , जिला 6457
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
अध्यक्ष
2035
पीथमपुर विकास योजना
सदस्य
जनपद पंचायत , इन्दौर
अध्यक्ष
(छ) सरपंच ग्राम पंचायत
(अ ) तहसील देपालपुर , जिला इन्दौर
1. सरपंच
2. सरपंच
सदस्य
जनपद पंचायत, देपालपुर, जिला इन्दौर
सदस्य
ग्राम पंचायत, झलारिया (ग्राम झलारिया)
सदस्य
ग्राम पंचायत, पीर पिपल्या ( ग्राम पीर
पिपल्या, मोथला)
3. सरपंच
4. सरपंच
5. सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत, रणमल बिल्लौद ( ग्राम रणमल बिल्लौद , करवासा)
सदस्य
ग्राम पंचायत, सलमपुर (ग्राम सलमपुर, बंदीपुरा)
सदस्य
ग्राम पंचायत, बिजेपुर ( ग्राम बिजेपुर,
बेटमाखुर्द)
6. सरपंच
7. सरपंच
8. सरपंच
9. सरपंच
10. सरपंच
11. सरपंच
12. सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत, बजरंगपुर (ग्राम भंवरगढ़ , किशनपुरा)
सदस्य
ग्राम पंचायत, घाटा बिल्लौद (ग्राम घाटा बिल्लौद)
सदस्य
ग्राम पंचायत, सांगवी (ग्राम सांगवी , ओसरोद)
सदस्य
ग्राम पंचायत , मेठवाड़ा (ग्राम मेठवाड़ा)
सदस्य
ग्राम पंचायत, राम बड़ोदिया (ग्राम ताजखेड़ी)
सदस्य
ग्राम पंचायत, चीरा खान (ग्राम चीरा खान)
सदस्य
ग्राम पंचायत, माचल (ग्राम माचल)
13. सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत, गलौंडा ( ग्राम गलौंडा)
14. सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत, धरावरा (ग्राम धरावरा)
15. सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत, धन्नड़ (ग्राम धन्नड़)
16. सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत, बागोदा (ग्राम बागोदा)
(ब) तहसील धार, जिला धार
1. सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत, लेबड़ (ग्राम लेबड़)
2. सरपंच
3. सरपंच
4. सरपंच
5. सरपंच
6. सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत , सेजवाया (ग्राम सेजवाया)
सदस्य
ग्राम पंचायत, डेहरी सराय (ग्राम डेहरी सराय)
सदस्य
ग्राम पंचायत, पिपल्दा ( ग्राम पिपल्दा)
सदस्य
ग्राम पंचायत, कलसाड़ा खुर्द (ग्राम कलसाड़ा खुर्द)
सदस्य
ग्राम पंचायत, एकलदुना (ग्राम एकलदुना) 6458
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
7. सरपंच
[भाग 1
2035 पीथमपुर विकास योजना
सदस्य
ग्राम पंचायत, गुणावद (ग्राम गुणावद,
मिर्जापुर )
8. सरपंच
9. सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत , नारायणपुरा (ग्राम नाजिक बड़ौदा)
सदस्य
ग्राम पंचायत, बक्साना (ग्राम बक्साना ,
निजामपुरा , बागोदा, उमरिया)
10. सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत, सेजवानी (ग्राम सेजवानी,
कुमार कराड़िया)
11. सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत, खण्डवा (ग्राम खण्डवा,
कल्याणसी खेड़ी)
12. सरपंच (स) तहसील इन्दौर
1. सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत, चम्बल बड़ौदा (ग्राम भिचौली)
सदस्य
ग्राम पंचायत, नरलाय (ग्राम नरलाय ,
मोकलाय, डेहरी)
(द) तहसील महू, जिला इन्दौर
1. सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत, भैंसलाय (ग्राम भैंसलाय)
2. सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत, सोनवाय (ग्राम सोनवाय)
3. सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत , पिगडम्बर (ग्राम पिपल्या
मल्हार)
4. सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत, कवटी (ग्राम कवटी)
5. सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत, टीही (ग्राम टीही)
6. सरपंच
7. सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत, भाटखेड़ी (ग्राम भाटखेड़ी)
सदस्य
ग्राम पंचायत, बंजारी (ग्राम बंजारी ,
गोपालपुरा)
सदस्य
कलेक्टर, जिला इन्दौर
1. प्रतिनिधि (ज)
सदस्य
कलेक्टर, जिला धार
2. प्रतिनिधि
3. प्रतिनिधि
4. प्रतिनिधि
5. प्रतिनिधि
सदस्य
प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम , इन्दौर
सदस्य
मुख्य अभियंता, नेशनल हाईवे / उनके प्रतिनिधि, लोक निर्माण विभाग, इन्दौर
सदस्य
इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया
सदस्य
इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया
6. प्रतिनिधि
सदस्य
कौंसिल ऑफ आर्किटेक्चर
7. प्रतिनिधि
समिति का
(झ)
संयोजक
संयोजक
संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय इन्दौर म.प्र .
6459
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अप्रैल 2021
भाग 1 ]
पीथमपुर विकास योजना 2035
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
हस्ता/-
(डॉ. शुभाशीष बैनर्जी)
उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
भोपाल दिनांक 16/02/2021 पृ.क्र.-एफ-3-32 / 21 /18-5 ,
प्रतिलिपि:-
1. उप नियंत्रक, शासन केन्द्रीय मुद्रणालय की ओर अग्रेषित कर अनुरोध है कि, आदेश को मध्यप्रदेश के साधारण राजपत्र में प्रकाशित करने का कष्ट करें ।
2. आयुक्त, सह- संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।
3. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय इन्दौर मध्यप्रदेश ।
हस्ता/-
उप सचिव मध्यप्रदेश शासन ,
नगरीय विकास एवं आवास विभाग 6460
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अप्रैल 2021 [भाग 1
पीथमपुर विकास योजना 2035