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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

मध्‍यप्रदेश कारखाना नियम 1962...

Published 03 April 2021

Department
श्रम विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
191
Identifier
in.gazette.madhya.2021-04-03.191.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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ध्य प्र द श शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 191]

भोपाल , शनिवार, दिनांक 3 अप्रैल 2021 -चैत्र 13 , शक 1943

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 1 अप्रैल 2021

क्र.-555-37-2021- ए- सोलह. निम्नलिखित प्रारूप नियम जिन्हें मध्यप्रदेश शासन व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020 (2020 की 37) की धारा 133 और 135 जो सामान्य खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 की 10 ) की धारा 24 के साथ पठित है, द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, अर्थात्:-

381 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382

1. मध्यप्रदेश कारखाना नियम , 1962 ;

2. मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार ( नियोजन का विनियमन और सेवा शर्ते) नियम , 2020 ;

3. मध्यप्रदेश कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्रियल मेजर एक्सीडेंट हेजाड्स नियम , 1999;

4 ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) (मध्यप्रदेश) नियम , 1973;

5. मध्यप्रदेश बीड़ी और सिगार कर्मकार ( सेवा शर्ते) , नियम 1968 ;

6. मध्यप्रदेश मोटर परिवहन कर्मकार नियम , 1963;

7. अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार ( रोजगार का विनियमन और सेवा शर्ते) मध्यप्रदेश नियम, 1981 ;

का अधिक्रमण करते हुए ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किए जाने वाले कार्यो को अथवा किए जाने को छोड़कर बनाने का प्रस्ताव किया जाता है और इन्हें उक्त धारा 133 की उप- धारा ( 1 ) और धारा 135 की उप -धारा ( 1 ) में यथा वांछित प्रावधानों के अनुसार इससे प्रभावित होने वाले सभी संभावित व्यक्तियों की सूचना के लिए एत‌द्वारा अधिसूचित किया जाता है और एत‌द्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्ररूप अधिसूचना पर शासन के राजपत्र की प्रतियां जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित हुई है, आम जनता को उपलब्ध कराए जाने के 45 दिनों की अवधि के समाप्त होने के बाद विचार किया जाएगा;

यदि कोई आपतियां और सुझाव हों तो उन्हें उप सचिव , मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग , वल्लभ भवन, भोपाल को या ई-मेल ( [email protected] और [email protected] ) पर भेजे जा सकते है । आपतियों और सुझावों को एक प्रपत्र में भेजा जाना चाहिए जिसके कॉलम (एक) में व्यक्तियों और संगठनों के नाम और पतों और फॉलम (दो) में उस नियम अथवा उप- नियम जिसे संशोधित किये जाने का प्रस्ताव है और 382(1)

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कॉलम (तीन) में संशोधित नियम अथवा उप- नियम जिसे प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है और उसके कारणों का उल्लेख किया जाना चाहिए ।

उक्त प्ररूप अधिसूचना के संबंध में किसी व्यक्ति अथवा संगठन से ऊपर विनिर्दिष्ट 45 दिनों की अवधि के समाप्त होने से पहले प्राप्त होने वाली आपत्तियों और सुझावों पर राज्य शासन द्वारा विचार किया जाएगा ।

अध्याय एक

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ' ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं ( मध्य प्रदेश) नियम , 2020 है ।

(2) इनका विस्तार क्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश है ।

(3 ) ये किसी ऐसी स्थापन के संबंध में लागू होंगे जिसके लिए समुचित सरकार इस संहिता के अधीन राज्य सरकार है ।

(4) ये शासकीय राजपत्र में इसमें अंतिम प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ- ( 1 ) इन नियमों में , जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) ' परिशिष्ट' से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट;

(ख) "अनुमोदित" से अभिप्रेत है यथास्थिति, राज्य सरकार , द्वारा इस संबंध में अधिसूचित अधिकारी या मुख्य निरीक्षक सह सुविधा प्रदाता द्वारा लिखित में अनुमोदित;

( ग) ' बोर्ड ' से अभिप्रेत है संहिता की धारा 17 के अधीन गठित बोर्ड के रूप में जब और जहां प्रासंगिक है ;

( घ) " कलेण्डर वर्ष" से अभिप्रेत है किसी वर्ष में जनवरी के प्रथम दिन से आरम्भ होने वाली बारह मास की कालावधि;

(ड. ) "आकस्मिकअवकाश " से अभिप्रेत है व्यक्तिगत कारणों से कर्मचारी की कर्तव्य से आकस्मिक अनुपस्थिति आच्छारित करने के लिए अवकाश;

(च) " बालक" का वही अर्थ होगा जो इसे बालक और किशोर ( निषेध और विनियमन) अधिनियम , 1986 की धारा 21 के खण्ड (दो) में दिया गया है;

(छ) "संहिता " से अभिप्रेत है व्यावसायिक सुरक्षा , स्वास्थ्य और कार्यदशाएं , संहिता, 2020;

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(ज) "विभाग" से अभिप्रेत है श्रम विभाग, मध्य प्रदेश शासन;

( झ ) किसी स्थापन के संबंध में " जिला मजिस्ट्रेट " से अभिप्रेत है यथास्थिति , ऐसा जिला मजिस्ट्रेट जिसमें उस राजस्व जिले में , जिसमें स्थापन अवस्थित है , विधि व्यवस्था बनाए रखने की कार्यकारी शक्तियां निहित है:

परन्तु किसी ऐसी स्थापन की दशा में जो भागतः एक जिले में अवस्थितहै और भागतः किसी अन्य जिले में , उक्त प्रयोजन के लिए जिला मजिस्ट्रेट वह जिला मजिस्ट्रेट होगा जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए ;

(ञ) " परिसंकटमय पदार्थ " इन नियमों की अनुसूची-1 , भाग-1 और भाग -2, अधीन वर्णित रसायन या कोई अन्य ऐसे पदार्थों जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार , द्वारा समय समय पर अधिसूचित किए जाएँ;

(ट) "श्रम आयुक्त" से अभिप्रेत है राज्य शासन द्वारा, इस हैसियत में नियुक्त अधिकारी या इस हैसियत में नियुक्त अपर श्रम आयुक्त;

(ठ) 'प्रबन्धक' से अभिप्रेत हैं ऐसा व्यक्ति जो हेतु स्थापन के अधिभोगी द्वारा इस रूप में नामांकित या नियुक्त किया गया हो;

(ड) "राष्ट्रीय मानको" से अभिप्रेत है भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अनुमोदित मानक और भारतीय मानक ब्यूरो के ऐसे मानकों के अभाव में किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए राज्य सरकार , द्वारा अनुमोदित मानक :

(ढ ) "आधिकारिक पोर्टल " से अभिप्रेत है श्रम सेवा पोर्टल या किसी अन्य नाम से श्रम विभाग ,मध्य प्रदेश शासन का आधिकारिक वेब पोर्टल;

(ण) "संयंत्र या उपस्क्र " के अन्तर्गत कोई संयंत्र , उपस्कर , गियर , मशीनरी , साधित्र या साधन अथवा उसका कोई पुर्जा आता है ;

(त) "शक्ति" से अभिप्रेत है विद्युत ऊर्जा या ऊर्जा का कोई अन्य रूप , जिसका संचार यंत्र द्वारा किया जाता है और जिसका उत्पादन मानव या पशु द्वारा नहीं किया जाता है;

(थ) " दाब " से अभिप्रेत है स्तम्भों में उतना वायु दाब जो वायुमंडलीय दाब से अधिक है;

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(द) "दाब संयंत्र" से अभिप्रेत है वायु मंडलीय दाब से अधिक दाब पर प्रचालित उसके पाइपों और अन्य फिटिंगों के साथ दाब वाहिका;

( ध) "मूलगति उत्पादक" से अभिप्रेत है कोई इंजन , मोटर या अन्य साधित्र जो शक्तिउत्पादन या अन्यथा प्रदान करता है;

(न) "लोक स्वास्थ्य प्राधिकरण " से अभिप्रेत है अधिकारिता क्षेत्र वाले स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारी ;

(प) "अर्हताप्राप्त नर्स " से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जिसे नर्सिंग इंडियन नर्सिंग काउंसिल संहिता, 1947 के अधीन मान्यता प्राप्त है, और जो मध्य प्रदेश नर्स पंजीकरण परिषद , या भारत में किसी अन्य राज्य के समान निकाय के साथ पंजीकृत है ;

(फ ) " उत्तरदायी व्यक्ति" से अभिप्रेत है नियोजक द्वारा नियुक्त ऐसा व्यक्ति जो विनिर्दिष्ट कर्तव्य या कर्तव्यों के पालन करने के लिये उत्तरदायी हो और जिसके पास ऐसे कर्तव्य या कर्तव्यों के उचित पालन के लिये पर्याप्त ज्ञान और अनुभव तथा अपेक्षित प्राधिकार हो ;

(ब) " पंजीकरण अधिकारी " से अभिप्रेत है राज्य सरकार , द्वारा संहिता या इन नियमों के प्रयोजनार्थ नियुक्त किए गए पंजीकरण अधिकारी ;

(भ) "धारा" से अभिप्रेत है संहिता की धारा;

(म) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इन नियमों से उपाबद्ध कोई अनुसूची;

(य) " कार्यस्थल " से अभिप्रेत है वे सभी स्थान जहाँ भवन कर्मकारों से उपस्थित रहने या काम करने के लिये जाने की अपेक्षा है और जो नियोजक के नियंत्रण के अधीन है;

(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्द या अभिव्यक्तियाँ जो इनमें परिभाषित नहीं हैं, परन्तु व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ और कार्य दशाएं संहिता, 2020 में आए हैं के * वही अर्थ होंगे जो संहिता में दिए गए हैं । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

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अध्याय - दो

पंजीकरण

(धारा 3 और 79 के अधीन विहित नियम)

3. नक्शों का अनुमोदन और स्थापनाओं का पंजीकरण

(अ ) (धारा 79 के अधीन) कारखानों के नक्शों का अनुमोदन

(1 ) किसी स्थापन के लिए किसी भवन या संरचना का सन्निर्माण , पुनः सन्निर्माण या विस्तार नहीं किया जायेगा या उसका उपयोग किसी स्थापन या स्थापन के भाग के रूप में तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक मुख्य निरीक्षक सह सुविधा प्रदाता की लिखित पूर्व अनुमति प्राप्त न कर ली जाए । ऐसी अनुमति प्राप्त करने के लिए मुख्य निरीक्षक सह सुविधा प्रदाता को ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा तथा उसके साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे - (क) आवेदक द्वारा विधिवत भरा गया प्ररूप - 1

(ख ) उत्पादन प्रक्रिया का प्रोसेस फ्लो चार्ट तथा प्रक्रिया की विभिन्न अवस्थाओं का संक्षिप्त विवरण , सभी पदार्थों मध्यवर्ती तथा अन्तिम उत्पादों का संग्रह का विवरण सहित रासायनिक पदार्थों की स्थिति में उनके नाम व मात्रा का उल्लेख किया जाएगा ।

(ग) नक्शे ( कम्प्यूटर एडेड डिजाइन द्वारा बनाए गए नक्शों का पीडीएफ) जिसमें -

(एक) स्थापन के स्थान तथा ठीक आसपास के स्थान के समीप के भवनों और अन्य संरचनाओं , सड़कों , नालियों आदि को सम्मिलित करते हुए जो १ सेंटीमीटर बराबर ५०० सेंटीमीटर से कम न हो। (दो) नैसर्गिक प्रकाश, संवातन तथा आपातिक दशा में बच निकलने के साधनों से सम्बन्धित समस्त सुसंगत ब्यौरा उपदर्शित करते हुए विभिन्न भवनों और संरचनाओं के योजना एलीवेशन तथा आवश्यक क्रास सेक्शनल एलिवेशन, संयंत्र का स्पष्ट अभिन्यास , बगल के रास्ते तथा पास पहुँचने के मार्गों की स्थिति, संडास और पेशाबघर और स्वच्छता की अन्य व्यवस्थाओं को योजना में स्पष्टतः दर्शाया जाएगा और वे १ सेंटीमीटर बराबर १०० सेंटीमीटर से कम न होने वाले मान से बनाए जाएंगे । 382(5)

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( घ) संवातक-दरवाजों के क्षेत्रफल और ऐसे प्रत्येक कमरे में नियोजित किए जाने वाले प्रत्येक कर्मकार के लिए प्राप्त धनाकार स्थान सहित प्रत्येक काम करने में कमरे में नियोजित किए जा सकने वाले कर्मकारों की अधिकतम संख्या के सम्बन्ध में विशिष्टियाँ ;

(ड़) प्रस्तावित स्थापन पर लागू होने वाली संहिता, नियम और उसके अन्तर्गत अनुसूचियों के सम्बन्ध में विशिष्टियाँ;

(च) संहिता की धारा 2 (यक) और धारा 82 के अधीन संगठित स्थापन में सुरक्षा स्थिति का मनसेक्षण करने हेतु मुख्य निरीक्षक सह सुविधा प्रदाता द्वारा अपेक्षित हो सकने वाली अन्य विशिष्टियाँ ।

(2) कारखानों के नक्शों की योजना ऐसी कालावधि में विनिश्चित की जाएगी "लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम , 2010 " में समय समय पर यथा संशोधित में विहित है।

(3 ) यदि मुख्य निरीक्षक सह सुविधाप्रदाता का यह समाधान हो जाता है कि योजना नियमों की अपेक्षाओं के अनुसार है तो वह योजना को उन शर्तों के, यदि कोई हैं, अधीन , जिन्हें वह अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु निर्दिष्ट करें , अनुमोदन करने के लिए आदेश कर सकेगा ।

ऐसे नक्शे जो उप- नियम (2) में दी गई समय -सीमा के भीतर स्वीकृत हैं, मुख्य निरीक्षक सह सुकारक द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन जारी किए जाएगे जो डिजिटली हस्ताक्षरित नक्शे की प्रति व स्वीकृति पत्र आवेदक को उसी दिन ऑनलाइन भेजेगा और उसी दिन आवेदक को उसके ई- मेल पते और उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भी सूचित करेगा ।

(4 ) किसी भवन या भवन के भाग में कोई विनिर्माण प्रक्रिया तब तक नहीं शुरू या चलाई जा सकेगी , जब तक उन भवनों या भवन के नाम के सम्बन्ध में , नियमों के अधीन मान्यता प्राप्त घोषित सक्षम व्यक्ति द्वारा प्ररूप-2 में हस्ताक्षरित स्थायित्व प्रमाण पत्र मुख्य निरीक्षक सह' सुविधा प्रदाता को न दे दिया गया हो तथा उसके द्वारा उसे प्रतिगृहित न कर लिया गया हो ।

(ब) रजिस्ट्रीकरण ( धारा 3 के अधीन)

(एक) कारखानों का पंजीकरण-

( 1 ) कोई नियोक्ता किसी ऐसे स्थापन जो पहले से पंजीकृत नहीं है , के लिए .: पंजीकरण हेतु विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर प्ररूप -3 में स्थापन के बारे में जानकारी देते हुए इलैक्ट्रानिक रूप से आवेदन करेगा और संबंधित मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

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निर्दिष्ट दस्तावेज व नियमों की अनुसूची-दो में निर्दिष्ट अनुसार पंजीकरण शुल्क के भुगतान के प्रमाण , ट्रेजरी चालान/ई चालान या अन्यथा , की प्रति के साथ अपलोड किए जाएंगे। प्ररूप पर डिजिटल रूप से या पोर्टल पर यथा अपेक्षित किसी अन्य रीति से हस्ताक्षर किए जाएंगे। आवेदक , आवेदन में दी गई सभी सूचनाओं की सत्यता के लिए उत्तरदायी होगाः

परन्तु राज्य सरकार , सामान्य या विशेष आदेश द्वारा पंजीकरण शुल्क की अनुसूची में संशोधन कर सकेगी।

(2) नियम 3 अ के अनुसार नक्शों का अनुमोदन होने के यथाशक्य शीघ्र उपनियम 3 (न) ( एक) ( 1 ) अनुसार आवेदन प्राप्त होने पर यदि आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण है , मुख्य निरीक्षक सुविधा प्रदाता स्थापन को पंजीकृत करेगा तथा डिजिटल रूप में पंजीकरण का प्रमाण- पत्र प्ररूप-4 में "लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम , 2010 " में वर्णित समय समय पर संशोधित समयावधि में जारी करेगा , किन्तु पूर्ण आवेदन निक्षेप किए जाने की तारीख से सात कार्यदिवस तक जारी न करने पर ऐसे स्थापन को पंजीकृत मान लिया जाएगा ओर पंजीकरण का प्रमाण पत्र स्वतः सृजित हो जाएगा:

परन्तु पंजीकरण का प्रमाण पत्र ऐसी शर्तों के अध्यधीन जारी किया जा सकता है जैसे कि प्रमाण- पत्र में विनिर्दिष्ट की जाए ।

(दो) बागान का पंजीकरण -

( 1 ) कोई नियोक्ता किसी ऐसे बागान जो पहले से पंजीकृत नहीं है , के लिए पंजीकरण हेतु विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर प्ररूप -3 में इलैक्ट्रानिक रूप से आवेदन करेगा जिसमें स्थापना के बारे में जानकारी दी जाएगी और संबंधित निर्दिष्ट दस्तावेज व नियमों की अनुसूची-दो में निर्दिष्ट अनुसार पंजीकरण शुल्क के भुगतान के प्रमाण , ट्रेजरी चालान/ई चालान या अन्यथा, के साथ अपलोड किए जाएंगे । प्ररूप पर डिजिटल रूप से या पोर्टल पर यथा अपेक्षित किसी अन्य पंध्दति से हस्ताक्षर किए जाएंगे। आवेदक , आवेदन में दी गई सभी सूचनाओं की सत्यता के लिए उत्तरदायी होगाः

परन्तु यह कि राज्य सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा पंजीकरण शुल्क की अनुसूची में संशोधन कर सकेगी ।

(2) उपनियम ( 1 ) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर यदि आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण है , पंजीकरण अधिकारी बागान को पंजीकृत करेगा तथा डिजिटल रूप में पंजीकरण का प्रमाण-पत्र प्ररूप-4 में " लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 में वर्णित समय समय पर संशोधित समयावधि में जारी 382(7)

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करेगा , किन्तु पूर्ण आवेदन निक्षेप किए जाने की तारीख से सात कार्यदिवस तक जारी न करने पर ऐसे स्थापन को पंजीकृत मान लिया जाएगा ओर पंजीकरण का प्रमाण पत्र स्वतः सृजित हो जाएगाः

परन्तु यह है कि पंजीकरण का प्रमाण पत्र ऐसी शर्तों के अध्यधीन जारी किया जा सकेगा जैसा कि प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(तीन) मोटर परिवहन उपक्रम का पंजीकरण-

( 1 ) कोई नियोक्ता किसी ऐसे मोटर परिवहन उपक्रम के लिए जो पूर्व से पंजीकृत नहीं है , पंजीकरण हेतु विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर प्ररूप-3 में इलैक्ट्रानिक रूप से आवेदन करेगा जिसमें स्थापना के बारे में जानकारी दी जाएगी और संबंधित निर्दिष्ट दस्तावेज व नियमों की अनुसूची-दो में निर्दिष्ट अनुसार पंजीकरण शुल्क के भुगतान के प्रमाण, ट्रेजरी चालान/ई चालान या अन्यथा, के साथ अपलोड किए जाएंगे । प्ररूप पर डिजिटल रूप से या पोर्टल पर यथा अपेक्षित किसी अन्य रीति से हस्ताक्षर किए जाएंगे। आवेदक, आवेदन में दी गई सभी सूचनाओं की सत्यता के लिए उत्तरदायी होगाः

परन्तु यह कि राज्य सरकार , सामान्य या विशेष आदेश द्वारा पंजीकरण शुल्क की अनुसूची में संशोधन कर सकेगी ।

(2) यदि उप- नियम ( 1 ) के अधीन आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण है , तो पंजीकरण अधिकारी , स्थापन को पंजीकृत करेगा तथा डिजिटल रूप में पंजीकरण का प्रमाण-पत्र प्ररूप-4 में " लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010" में वर्णित समय समय पर संशोधित समयावधि में जारी करेगा , किन्तु पूर्ण आवेदन निक्षेप किए जाने की तारीख से सात कार्यदिवस तक जारी न करने पर ऐसे स्थापन को पंजीकृत मान लिया जाएगा ओर पंजीकरण का प्रमाण पत्र स्वतः सृजित हो जाएगा:

परन्तु जहां उपक्रम की इकाई एक से अधिक राज्यों से संचालित होती है, वहां उपक्रम का नियोजन उस राज्य के जिसमें मुख्यालय अवस्थित है , के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगा।

(चार ) बीड़ी तथा सिगार के " औ‌द्योगिक परिसर " की अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए पंजीकरण-

(1 ) कोई नियोक्ता किसी ऐसे बीड़ी तथा सिगार औ‌द्योगिक परिसर जो पहले से पंजीकृत नहीं है , के लिए पंजीकरण हेतु विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर प्ररूप-3 में इलैक्ट्रानिक रूप से आवेदन करेगा जिसमें स्थापन के बारे में मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

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जानकारी दी जाएगी और संबंधित निर्दिष्ट दस्तावेज व नियमों की अनुसूची- दो में निर्दिष्ट अनुसार पंजीकरण शुल्क के भुगतान के प्रमाण , ट्रेजरी चालान/ई चालान या अन्यथा , के साथ अपलोड किए जाएंगे। प्ररूप पर डिजिटल रूप से या पोर्टल पर यथा अपेक्षित किसी अन्य रीति से हस्ताक्षर किए जाएंगे । आवेदक, आवेदन में दी गई सभी सूचनाओं की सत्यता के लिए उत्तरदायी होगा:

परन्तु यह कि राज्य सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा पंजीकरण शुल्क की अनुसूची में संशोधन कर सकेगी ।

(2) उप- नियम ( 1 ) के अधीन आवेदन किया जाने पर स्थापन का पंजीयन करेगा और यदि आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण है , प्ररूप -4 में "लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 में वर्णित समय समय पर संशोधित समयावधि प्रमाण -पत्र में जारी करेगा, किन्तु पूर्ण आवेदन निक्षेप किए जाने की तारीख से सात कार्यदिवस में प्रस्तुत करने में असफल रहने पर ऐसे औ‌द्योगिक परिसर को पंजीकृत मान लिया जाएगा ओर पंजीकरण का प्रमाण पत्र स्वतः सृजित हो जाएगा:

परन्तु पंजीकरण का प्रमाण पत्र ऐसी शर्तों के अनुपालन अध्यधीन रहते हुए जारी किया जा सकेगा जैसा कि पंजीकरण प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(पांच) दृश्य- श्रव्य कार्यक्रम निर्माण का पंजीकरण-

(1 ) प्रत्येक उत्पादन जो किसी दृश्य- श्रव्य कार्यक्रम विनिर्माण से संबन्धित ऐसे स्थापन जो पहले से पंजीकृत नहीं है , के लिए पंजीकरण हेतु विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर प्ररूप -3 में इलैक्ट्रानिक रूप से आवेदन करेगा जिसमें स्थापन के बारे में जानकारी दी जाएगी और संबंधित निर्दिष्ट दस्तावेज व नियमों की अनुसूची-दो में स्थापन पंजीकरण शुल्क के भुगतान के प्रमाण, ट्रेजरी चालान/ ई चालान या अन्यथा, के साथ अपलोड किए जाएंगे । प्ररूप पर डिजिटल रूप से या पोर्टल पर यथा अपेक्षित किसी अन्य रीति से हस्ताक्षर किए जाएंगे । आवेदक, आवेदन में दी गई सभी सूचनाओं की सत्यता के लिए उत्तरदायी होगा:

परन्तु यह कि राज्य सरकार , सामान्य या विशेष आदेश द्वारा पंजीकरण शुल्क की अनुसूची में संशोधन कर सकेगी । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(9) (2) उप- नियम (1 ) के अधीन आवेदन किए जाने पर, पंजीकरण अधिकारी स्थापन को पंजीकृत करेगा तथा डिजिटल रूप में पंजीकरण का प्रमाणपत्र प्ररूप -4 में "लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 में वर्णित समय समय पर संशोधित कालावधि में जारी करेगा , किन्तु पूर्ण आवेदन निक्षेप किए जाने की तारीख से सात कार्यदिवस तक जारी न करने पर ऐसे स्थापन को पंजीकृत मान लिया जाएगा ओर पंजीकरण का प्रमाण पत्र स्वतः सृजित हो जाएगा:

परन्तु पंजीकरण का प्रमाण पत्र ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जारी किया जा सकता है जैसी कि पंजीकरण प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट की जाएं । (छह) भवन एवम अन्य संनिर्माण कार्य का पंजीकरण -

(1 ) संनिर्माण कार्य से संबन्धित , पंजीयन चाहने वाला प्रत्येक व्यक्ति ऐसे स्थापन के लिए जो पहले से पंजीकृत नहीं है , पंजीकरण हेतु विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर प्ररूप -3 में इलैक्ट्रानिक रूप से आवेदन करेगा जिसमें स्थापन के बारे में जानकारी दी जाएगी और संबंधित निर्दिष्ट दस्तावेज व नियमों की अनुसूची-दो में निर्दिष्ट किए अनुसार पंजीकरण शुल्क के भुगतान के प्रमाण, ट्रेजरी चालान/ई चालान या अन्यथा, के साथ अपलोड किए जाएंगे । प्ररूप पर डिजिटल रूप से या पोर्टल पर यथा अपेक्षित किसी अन्य रीति से हस्ताक्षर किए जाएंगे । आवेदक , आवेदन में दी गई सभी सूचनाओं की सत्यता के लिए उत्तरदायी होगाः

परन्तु यह कि राज्य सरकार , सामान्य या विशेष आदेश द्वारा पंजीकरण शुल्क की अनुसूची में संशोधन कर सकती है।

(2) पंजीकरण अधिकारी उपनियम (1 ) के अधीन आवेदन किया जाने पर , यदि आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण है, स्थापन को पंजीकृत करेगा तथा डिजिटल रूप में पंजीकरण का प्रमाणपत्र प्ररूप-4 में "लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम , 2010 " में वर्णित समय समय पर संशोधित समयावधि में जारी करेगा, किन्तु पूर्ण आवेदन निक्षेप किए जाने की तारीख से सात कार्यदिवस तक जारी न करने पर ऐसे स्थापन को पंजीकृत मान लिया जाएगा ओर पंजीकरण का प्रमाण पत्र स्वतः सृजित हो जाएगा:

परन्तु यह है कि पंजीकरण का प्रमाण पत्र ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जारी किया जा सकेगा जैसी कि पंजीकरण प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट की जाए । मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अप्रैल 2021

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(सात) ठेका कार्य का पंजीकरण-

( 1 ) कोई व्यक्ति जों ठेका कार्य से संबन्धित ऐसे स्थापन जो पहले से पंजीकृत नहीं है , के लिए पंजीकरण हेतु विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर प्ररूप-3 में इलैक्ट्रानिक रूप से आवेदन करेगा जिसमें स्थापन के बारे में जानकारी दी जाएगी और संबंधित निर्दिष्ट दस्तावेज व नियमों की अनुसूची-दो में विहित किए अनुसार पंजीकरण शुल्क के भुगतान के प्रमाण , ट्रेजरी चालान/ई चालान या अन्यथा , के साथ अपलोड किए जाएंगे । प्ररूप पर डिजिटल रूप से या पोर्टल पर यथा अपेक्षित किसी अन्य रीति से हस्ताक्षर किए जाएंगे । आवेदक, आवेदन , में दी गई सभी सूचनाओं की सत्यता के लिए उत्तरदायी होगाः परन्तु राज्य सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा पंजीकरण शुल्क की अनुसूची में संशोधन कर सकती है।

(2) उपनियम ( 1 ) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर यदि आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण है , पंजीकरण अधिकारी स्थापन को पंजीकृत करेगा तथा डिजिटल रूप में पंजीकरण का प्रमाण- पत्र प्ररूप-4 में "लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 में वर्णित समय समय पर संशोधित समयावधि में जारी करेगा, किन्तु पूर्ण आवेदन जमा किए जाने की तारीख से सात कार्यदिवस तक जारी न करने पर ऐसे स्थापन को पंजीकृत मान लिया जाएगा ओर पंजीकरण का प्रमाण पत्र स्वतः सृजित हो जाएगां:

परन्तु पंजीकरण का प्रमाण पत्र ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जारी किया जा सकता है जैसे किपंजीकरण प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट की जावें। 4. विलम्ब शुल्कः- जहां किसी नियोक्ता ने धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन यथा अपेक्षित 60 दिवस के भीतर पंजीकरण आवेदन प्रस्तुत नहीं किया हो, वहां पंजीकरण के लिए आवेदन निम्नानुसार समय समय पर अधिसूचित विलम्ब शुल्क सहित प्रस्तुत करेगा -

विलम्ब की कालावधि

विलम्ब शुल्क - शुल्क का प्रतिशत 30 दिवस तक

5 प्रतिशत

60 दिवस तक

25 प्रतिशत

प्रत्येक दिवस के लिए 1 % अतिरिक्त 60 दिवस पश्चात् 382(11)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

5. संहिता के अधीन पंजीकरण अधिकारी, खंड 3 उप- नियम ( 1 ) के खण्ड ( ख ) (एक), 3 (ख) (दो) , 3 (ख ) ( तीन ) , 3 ( ख) ( चार) , 3 ( ख) ( पांच) , 3 (ख ) ( छह) , 3 ( ख ) ( सात ) की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करने वाले नियोक्ता को उसमें उल्लिखित समय के भीतर इसका अनुपालन करने का निदेश दे सकता है और ऐसा नियोक्ता इस निमित्त अधिकारी द्वारा जारी निदेश का अनुपालन करेगा।

6. राज्य सरकार आपवादिक परिस्थितियों में ऐसी कालावधि के लिए अधिसूचना द्वारा राज्य के किसी भाग अथवा सम्पूर्ण राज्य को स्थापना अथवा स्थापना की किसी श्रेणी के संबंध में इलैक्ट्रॉनिक पंजीकरण की आवश्यकता से अलग कर सकेगी और इस प्रकार उपलब्ध कराए गए प्ररूप में आवेदन भेजने की अनुमति दी जा सकेगी ।

7. पंजीकरण प्रमाण पत्र अहस्तांतरणीय होगा और पंजीकरण प्रमाण पत्र की एक प्रति स्थापना के परिसर में किसी प्रमुख स्थान पर हार्ड कॉपी या इलैक्ट्रॉनिक रूप में प्रदर्शित की जाएगी ।

8. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य केन्द्रीय श्रम कानून के अधीन पूर्व से पंजीकृत किसी स्थापना के संबंध में नियोक्ता, पंजीकरण संबंधी विवरणों को संहिता के लागू होने की तारीख में 6 माह के भीतर आधिकारिक पोर्टल पर अद्यतन करेगा।

9. गलत जानकारी प्रदान कर प्राप्त किया गया कोई पंजीकरण रद्द किए जाने के दायित्वाधीन होगा परन्तु स्थापना को इक्ट्रॉनिक रूप से अथवा पंजीकृत डाक द्वारा यह कारण बताने का एक अवसर दिया गया हो कि पंजीकरण प्रमाण पत्र को क्यों न रद्द कर दिया जाए ।

10. नियोक्ता, यथास्थिति संहिता अथवा नियमों अथवा विनियमों अथवा योजना, के संबंध में उसके द्वारा तैयार अथवा पूर्ण किए गए सभी दस्तावेजों पर और संबंधित कार्यालय के साथ सभी पत्राचार में पंजीकरण संख्या का उल्लेख करेगा ।

11. स्वामित्व , प्रबंधन अथवा विशिष्ट पोर्टल पर पंजीकरण प्ररूप में दिए गए किसी विवरण में किसी परिवर्तन को नियोक्ता दारा ऐसे परिवर्तन के 30 दिनों के भीतर पोर्टल पर अद्यतन किया जाएगा ।

12. ऐसी स्थापनाओं का नियोक्ता जिस पर संहिता के प्रावधान लागू होते हैं और जिसके कारोबार में संबंधित कार्यकलाप बंद होने की प्रक्रिया में हैं, श्रम संबंधी संहिताओं के अधीन देय बकायों का पूरा ब्यौरा देने के पश्चात आधिकारिक पोर्टल पर पंजीकरण रद्द करने के लिए विहित प्ररूप में ऑनलाइन आवेदन कर सकता है:

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

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परन्तु पंजीकरण के रद्द किए जाने संबंधी ऐसे किसी आवेदन पर तथा तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक नियोक्ता द्वारा सभी सांविधिक विवरणियां निक्षेप न कर दी जाए , केन्द्रीय श्रम संहिताओं और किसी अन्य केन्द्रीय श्रम कानून के अधीन सभी सांविधिक बकायों का भुगतान न कर दिया जाए और उस आशय में सवधित एक स्व प्रमाण-पत्र आवेदन के साथ निक्षेप न दिया जाए ।

13. पंजीकरण अधिकारी प्ररूप- पांच में इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्थापना का एक रजिस्टर रखेगा जिसमें स्थापन के ब्यौरे दर्शायें जाएंगे जिसके संबंध में उसके द्वारा पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं ।

14. नियोक्ता, उस क्षेत्र जहां यथास्थिति प्रस्तावित स्थापन अथवा कार्य , किया जाना है, के क्षेत्राधिकार में आने वाले निरीक्षक-सह-सुविधा प्रदाता को किसी कार्य के आरंभ अथवा पूर्ण होने के 30 दिनों के भीतर सूचित करेगा जिसमें यथास्थिति कार्य के आरम्भ होने पूर्ण होने और स्थापना के बंद होने , की वास्तविक तिथि की सूचना इन नियमों के माथ संलग्न प्ररुप-चार में इलेक्ट्रोनिक रूप में दी जाएगी जो ईपीएफओ और ईएसआईसी के साथ स्वतः साझा हो जाएगी।

15. फीस का खाते में जमा करना. इन नियमों के अधीन देय समस्त फीस इस हेतु अधिसूचित राज्य लेखा शीर्ष के अधीन शासकीय कोषालय में जमा की जाएगी।

16. धारा 4 के अधीन अपील. ( एक) पंजीकरण अधिकारी के आदेश से व्यथित नियोक्ता ऐसे आदेश के विरुद्ध केन्द्र सरकार द्वारा ऐसे प्रयोजन के लिए नियुक्त अपीलीय अधिकारी के समक्ष ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर इलैक्ट्रॉनिक रूप से अपील कर सकेगा ।

(दो) जहां अपील का ज्ञापन व्यवस्थित है , उसमें अपीलीय अधिकारी अपील को स्वीकार करेगा , इसकी पावती भेजेगा और ऐसी अपील स्वीकार किए जाने की सूचना देगा और अपीलों के रजिस्टर में दर्ज किए जाने के प्रयोजनार्थ अपील को इलेक्ट्रॉनिक रूप में पंजीकृत करेगा।

(तीन) अपील स्वीकार कर लिए जाने पर अपील अधिकारी , पंजीकरण अधिकारी, ज़िसके आदेश के विरुद्ध अपील की गई है, को अपील का नोटिस भेजेगा और पंजीकरण अधिकारी , अपील अधिकारी को उस मामले के अभिलेख इलैक्ट्रॉनिक रूप से ऑनलाइन भेजेगा । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(13) (चार) अपील प्राप्त होने पर अपील अधिकारी अपीलकर्ता को इलेक्ट्रोनिक रूप में या पंजीकृत डाक द्वारा नोटिस भेजेगा कि वह अपील की सुनवाई के लिए नोटिस में निर्धारित की गई तारीख और समय पर उसके समक्ष उपस्थित हो ।

(पांच) यदि सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख को अपीलकर्ता उपस्थित नहीं होता है तो अपील अधिकारी , आवेदक वो इलैक्ट्रॉनिक रूप में आदेश की प्रति भेज कर , अपीलकर्ताओं से उपस्थित होने में विफल रहने के कारण अपील को खारिज कर सकता है ।

(छह) यदि कोई अपील खारिज कर दी गई है तो अपीलकर्ता आदेश के प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपील अधिकारी को अपील को बहाल करने के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन कर सकता है और यदि अपील अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि अपीलकर्ता समुचित कारण से उपस्थित नहीं हो पाया तो अपील अधिकारी उस अपील को पुनः बहाल करेगा।

(सात) अपील अधिकारी का आदेश अपीलकर्ता को इलैक्ट्रॉनिक रूप से अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जाएगा और उसकी एक प्रति पंजीकरण अधिकारी को भेजी जाएगी जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की गई है और इस अपील को निष्पादन अपील के प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों की कालावधि के भीतर किया जाएगा ।

17. लम्बित मामलों के लिए , व्यावृत्ति. इन नियमों में अन्तर्विष्ट कोई भी बात इन नियमों के प्रवृत्त होने के समय लम्बित अनुज्ञप्ति की मंजूरी, उसके नवीकरण, अन्तरण या संशोधन को प्रभावित नहीं करेगी। मंजूरी, नवीकरण, अन्तरण या संशोधन के ऐसे मामलों के सम्बन्ध में इन नियमों के प्रारम्भ होने के समय प्रवृत्त नियमों के अनुसार ही कार्यवाही की जाएगी ।

18. धारा 5 के अधीन नियोजक द्वारा कार्य शुरू करने और समाप्ति की सूचना प्रत्येक स्थापन का नियोक्ता, कार्य शुरू होने या समाप्त होने के तीस दिनों के भीतर , पंजीकरण अधिकारी को प्ररूप-6 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करेगा और कार्य समाप्त होने की सूचना के साथ यह प्रमाण- पत्र मंलग्न होगा कि स्थापना में नियोजित कामगारों के' सभी बकायों का भुगतान कर दिया गया है और परिसर को खतरनाक रसायनों और पदार्थों के भण्डारण से मुक्त कर दिया गया है। मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

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अध्याय - तीन

नियोक्ता और कर्मचारी के कर्तव्य धारा 6 के अधीन विहित नियम

19. उप- धारा ( 1 ) के खंड ( गं) के अधीन कर्मचारियों की वार्षिक स्वास्थ्य जांचः स्थापन , भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य , बीड़ी और सिगार कार्य , बागान, मोटर ट्रांसपोर्ट उपक्रम में जुडे प्रत्येक नियोक्ता द्वारा 30 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने वाले प्रत्येक कामगार ने स्वास्थ्य की जांच प्रत्येक वर्ष के अर्थात् प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के आरंभ होने के 120 दिनों के भीतर निःशुल्क कराने की व्यवस्था की जाएगी। चिकित्सा जांच किसी योग्यता प्राप्त मेडिकल प्रैक्टिसनर द्वारा प्ररूप -7 में दिए गए ब्यौरे के अनुसार कराई जाएगी । अर्हित मेडिकल प्रैक्टिसनर द्वारा संबंधित नियोक्ता और कर्मचारी को चिकित्सा प्रमाण - पत्र प्रस्तुत किया जाएगा ।

20. उप-धारा ( 1 ) के खंड (च) के अधीन कर्मचारी को नियुक्ति पत्र किसी स्थापना में कोई भी कर्मचारी तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उसे इस नियम के साथ विहित प्ररूप में नियुक्ति पत्र जारी न कर दिया जाए :

परन्तु कर्मचारी जिसे वांछित विवरणो के साथ नियुक्त पत्र जारी नहीं किया गया है. को इसे नियम के लागू होने के तीन महीने के भीतर नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा।

फार्मेट

(एक) कर्मचारी का नामः

(दो) पिता का नाम

(तीन) आधार संख्या

(चार) स्थापना की श्रम पहचान संख्या (एलआईएन):

(पांच) सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन)/ बीमा संख्या ( ईएमआईसी )

(छह) पदनाम

(सात) कौशल की श्रेणी

(आठ) कार्य ग्रहण की तिथि मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382( 15) (नौ) वेतन , मूल वेतन और महंगाई भत्ता

(दस ) आवास, जहां लागू हो , सहित अन्य भत्ता

(ग्यारह) उच्चतर वेतन /उच्चतर पद प्राप्त करने के अवसर

(बारह) लागू सामाजिक सुरक्षा ईपीएफओ और ईएसआईसी के लाभ की अनुप्रयोज्यता (तेरह) स्वास्थ्य जांच

(चौदह) किए जाने वाले' कार्यों की विस्तृत प्रवृति

(पंद्रह) कोई अन्य जानकारी

हस्ताक्षर अधिभोगी/ प्रबंधक 21. धारा 10 और धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के अधीन दुर्घटनाओं और खतरनाक घटनाओं की सूचना-

( 1 ) जहां स्थापना में किसी जगह जो कोई कारखाना, भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्य , बागान , बीड़ी और सिगार कार्य हो सकता है , में किसी स्थान पर किसी दुर्घटना के घटित होती है जिसके कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है , पर स्थापना का नियोक्ता इसकी सूचना प्ररूप 8 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से निरीक्षक- सह- सुविधा प्रदाता और मुख्य निरीक्षक- सह- सुविधा प्रदाता को देगा और जिला अधिकारी अथवा उप मंडल अधिकारी , नजदीकी थाने के प्रभारी अधिकारी और घायल अथवा मृत व्यक्ति के परिवार के सदस्यों/ रिश्तेदारों को दूरभाष पर देगा ।

(2) जहां स्थापना में किसी जगह जो कोई कारखाना , भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्य, बागान , बीड़ी और सिगार कार्य हो सकता है, में किसी स्थान पर किसी दुर्घटना के, घटित होती है जिसके परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को शारीरिक चोट लगती है जिसके कारण दुर्घटना के तुरंत बाद घायल व्यक्ति 48 घंटे अथवा उससे अधिक समय के लिए कार्य करने से रोक दिया जाता है तो स्थापना का नियोक्ता अथवा अधिभोगी अथवा प्रबंधक 48 घंटे की कालावधि पूर्ण होने पर 12 घंटों के भीतर निरीक्षक- सह- सुविधा प्रदाता को प्ररूप 8 में इलैक्ट्रॉनिक रूप में सूचना देगा । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

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(3 ) किसी स्थापना में संलग्न अनुसूची में यथा निर्दिष्ट किसी खतरनाक घटना जिसके कारण कोई शारीरिक चोट अथवा अपंगता आती है या नहीं , 12 घंटे के भीतर प्ररूप 6 में एक नोटिस निम्नलिखित को भेजी जाए;

(क) निरीक्षक सह - सुविधा प्रदाता;

(ख) जिला अधिकारी अथवा उप मंडल अधिकारीः

परन्तु उक्त उप नियमों के अधीन सूचनाएं और रिपोर्ट भेजने के बाद ऐसी दुर्घटना अथवा खतरनाक घटना में घायल किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो स्थापना का नियोक्ता अथवा अधिभोगी अपना प्रबंधन उप नियम ( 1 ) और (2 ) में उल्लिखित प्राधिकारियों और व्यक्तियों को इसकी सूचना दूरभाष से और इलेक्ट्रॉनिक रूप में देगा और मृत्यु से 12 घंटे के भीतर लिखित में इस सुचना की पुष्टि भी करेगाः

परन्तु यदि उप नियम (2) में उल्लिखित 48 घंटे अथवा उससे अधिक समय के लिए कार्य करने की अयोग्यता की कालावधि दुर्घटना अथवा खतरनाक घटना के तुरंत बाद नहीं आती है किन्तु बाद में आती है अथवा एक से अधिक वार आती है तो संदर्भित रिपोर्ट निरीक्षक सह- सुविधा प्रदाता विहित प्ररूप में दुर्घटना अथवा खतरनाक घटना के परिणामस्वरूप कार्य करने में अशक्तता की वास्तविक कुल कालावधि 48 घंटे पूर्ण होने, के 24 घंटे के भीतर भेजी जाएगी ।

अनुसूची

खतरनाक घटनाओं में निम्न वर्ग , चाहे वे व्यक्तिगत चोट या अशक्तता में शामिल हो , अर्थातः-

(एक) वायुमंडलीय दबाव से अधिक दबाव में किसी भी संयंत्र या पाइपलाइन गा पेट्रोलियम , भाप , संपीड़ित हवा या अन्य पदार्थ युक्त उपकरणों का विस्फोट;

(दो) एक क्रेन , डेरिक , विंच , उत्तोलक या अन्य उपकरणों या उनके किसी भाग का, खराब होना या बंद होना जिन्हें व्यक्तियों या सामानों को ऊपर नीचे उतारने के लिए उपयोग में लाया जाता है या क्रेन का पलटना;

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

(तीन ) विस्फोट , विस्फोटक , आग . रिसाव के कारण विस्फोट या हानिकारक जहरीली गैसों का रिसाव , किसी भी पिघले हुए धातु के रिसाव या गर्म द्रव अथवा गैस का रिसाव जिनके कारण उस कमरे या स्थान , जिसमें व्यक्ति नियोजित है को नुकसान पहुंचता है वा उसमें किसी व्यक्ति को शारीरिक चोट लगती है;

(चार ) किमी गैस या गैसों (वायु सहित) या किसी भी तरल या ठोस के गैस के सपीड़न से उत्पन्न वायुमंडलीय दबाव में अधिक दवाब में भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले रिसीवर या कंटेनर का विस्फोट;

( पांच) भवन या निर्माण सामग्री के संचालन में संबंधित उत्तोलक उपकरणों यां जत्तोलक या कन्वेयर्स के खराब या बंद होना अथवा रज्जु, चेन या लूज गियरों का टूटना या खराब होना , भवन या अन्य संनिर्माण कार्य में उपयोग में लाए जाने वाले क्रेन का पलटना, ऊँचाई से वस्तुओं का गिरना;

(छह) किसी भी दीवार , फर्श, गैलरी , रूफ ब्रिज , सुरंग, चिमनी , दीवार , या मिट्टी के ढेर या किसी अन्य संरचना, प्लेटफार्म , स्टेजिग , मचान या ढांचे सहित पहुंच के किसी साधन का गिरना, संपर्क कार्य , उत्खनन और पारेषण का खराब होना;

(सात ) खतरनाक पदार्थों का रिसाव या बहाव और उनके कंटेनर को नुकसान;

(आठ) स्थापना के भीतर परिवहन उपकरणों का खराब होना , गिरना , ढहना या टकराना;

(नौ ) किसी उत्खनन, लोडिंग या परिवहन मशीनरी का ऊँचाई में गिरना;

( दस ) जमीन के नीचे काम करते समय कोयले के किसी पिलर या कई पिलरों के किसी भाग ( जैसे ' बम्प' ) का अचानक खराब होना;

(ग्यारह )जमीन के नीचे कार्य करते समय विस्फोट; प्रचालन के किसी भाग का असमय गिरना;

(बाहर ) किसी भी यंत्र या उपकरण के आवश्यक पुर्जे का टूटना , फ्रैंक्चर या खराब होना जिससे लोगो की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है;

(तेरह) स्लाइड जिसके कारण किसी व्यक्ति को चोट लग सकती है . किसी मशीनरी को क्षति हो सकती है या सामान्य खनन कार्यों में रुकावट हो सकती है;

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

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(चौदह) ओपन कास्ट वर्किंग में डंप या साइड का खराब होना; ब्लोआउट;

(पंद्रह) किसी संरचना या संस्थापना का खराब होना , जिससे लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है ; या बिजली के फ्लैश से उत्पन्न स्पार्क जिसमे कोई व्यक्ति जल सकता है;

(सोलह) पेट्रोलियम का रासायनिक रिसाव का एक बड़ा अनियंत्रित उत्सर्जन;

22. धारा 12 की उप- धारा ( 1 ) और (2) के अधीन बीमारी की सूचना ( 1 ) किसी स्थापना , जिसमें संहित्ता की तीसरी अनुसूची में यथा अधिसूचित किसी बीमारी की घटना होती हैं, के नियोक्ता अथवा अधिभोगी अथवा प्रबंधक द्वारा निरीक्षक-सह- सुविधा प्रदाता अथवा मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधा प्रदाता को निम्नलिखित प्ररूप में सूचना इलैक्ट्रॉनिक रूप में भेजी जाएगी ।

बीमारी की सूचना

( 1 ) स्थापना का नामः

(2) स्थापना की प्रकृतिः

(3 ) मरीज का विवरणः

(क) मरीज का नाम

(ख) मरीज की संख्या

(ग) मरीज का पता

(घ) मरीज का यथार्थ व्यवसाय :

(4 ) पीडिय मरीज की बीमारी की प्रकृतिः

(5) बीमारी का पता लगने की तिथिः

(6) मेडिकल प्रेक्टिशनर का विवरणः

(7) क्या मामले की सूचना चिकित्सा अधिकारी को दी गई है ।

दिनांकः

नियोक्ता या अधिभोगी या

प्रबंधक के हस्ताक्षर 382( 19)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

(2) यदि किसी योग्यता प्राप्त मेडिकल प्रेक्टिशनर द्वारा किसी स्थापना में नियोजित किसी व्यक्ति की जांच करता है और उसका यह विश्वास है कि वह व्यक्ति तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट किसी बीमारी में पीड़ित है तो योग्यता प्राप्त मेडिकल प्रेक्टिशनर बिना किसी विलम्ब के मुख्य निरीक्षक- सह- सुविधा प्रदाता के कार्यालय को लिखित में रिपोर्ट भेजेगा जिसमें निम्नलिखित का उल्लेख होगा -

(क) मरीज का नाम और डाक का पूरा पता;

(ख ) उसके विश्वास के अनुसार मरीज किस बीमारी से पीड़ित है ; और

(ग) स्थापना का नाम और पता जिसमें मरीज नियोजित है या अंतिम रूप में नियोजित था ।

23. धारा 13 के खंड (प) और (छ) के अधीन कर्मचारी के कार्य यदि किसी कर्मचारी को स्थापना में किसी असुरक्षित अथवा अस्वास्थ्यकर स्थिति की जानकारी मिलती है तो वह नियोक्ता, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रतिनिधि अथवा सुरक्षा अधिकारी को जितनी जल्दी संभव हो, इलैक्ट्रॉनिक रूप से अथवा लिखित में अथवा दूरभाष से सूचित करेगा।

24. धारा 14 की उप धारा (3 ) के अधीन कर्मचारी के अधिकार कर्मचारी से उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए आसन्न खतरे की मौजूदगी के संबंध में सूचना मिलने पर नियोक्ता इस सबंध में तत्काल उपचारात्मक कार्रवाई करेगा। नियोक्ता चाहे वह संतुष्ट हो अथवा न हो , इस प्रकार किए गए कार्यों की एक रिपोर्ट निरीक्षक-सह- सुविधा प्रदाता को इलैक्ट्रॉनिक रूप से से अथवा पंजीकृत डाक द्वारा अथवा स्पीड पोस्ट द्वारा भेजेगा ।

अध्याय चार

व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य

धारा 17 के अधीन विहित नियम

25. राज्य व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य परामर्शी बोर्ड -

( 1 ) संहिता की धारा 17 के उद्देश्य के लिए राज्य व्यावसायिक, सुरक्षा और स्वास्थ्य परामर्शी बोर्ड का गठन निम्नलिखित से मिलकर होगा

( एक) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव , श्रम विभाग, मध्य प्रदेश शासन अध्यक्ष (पदेन) ,

(दो) अध्यक्ष , मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल सदस्य ( पदेन)

(तीन) अपर मुख्य सचिव /प्रमुख सचिव सचिव , उद्योग नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग , मध्य प्रदेश शासन सदस्य ( पदेन); ( मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

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(चार) श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश शासन सदस्य ( पदेन) ;

(पांच) आयुक्त , स्वास्थ्य, मध्यप्रदेश शासन - सदस्य ( पदेन) ;

(छह) मुख्य निरीक्षक सह सुविधा प्रदाता सदस्य (पदेन) ;

(सात) संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म , मध्यप्रदेश शासन सदस्य (पदेन);

(आठ) सचिव, मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल सदस्य (पदेन);

(नौ) असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मण्डल , श्रम विभाग, मध्यप्रदेश - सदस्य (पदेन);

(दस) मध्यप्रदेश श्रम कर्मकार कल्याण मण्डल सदस्य (पदेन) ;

(ग्यारह) संचालक , कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं , मध्यप्रदेश शासन- सदस्य ( पदेन) (बारह) नियोक्ताओं के पांच प्रतिनिधि सदस्य;

(तेरह) कर्मचारियों के पांच प्रतिनिधि सदस्य;

(चौदह) व्यवसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र से संबंधित पांच ख्यातिप्राप्त व्यक्ति सदस्य ;

(पंद्रह) उप सचिव , श्रम सदस्य सचिव ( पदेन) खंड (बारह) , (तेरह) , (चौदह) में उल्लिखित सदस्य मध्य प्रदेश शासन द्वारा नामांकित किए जाएगें ।

(2) पदावधि उपधारा ( 1 ) के खंड ( बारह) , (तेरह) , ( चौदह) में निर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी।

(3 ) सदस्यों के नामनिर्देशन तथा उनके कृत्यों के निर्वहन हेतु प्रक्रिया वह होगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए ।

(4) त्याग पत्र (क) राज्य बोर्ड का कोई सदस्य , जो पदेन सदस्य नहीं है, राज्य बोर्ड के अध्यक्ष को संबोधित पत्र द्वारा लिखित में अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है । (ख) ऐसे सदस्य का पद जिस तारीख को उसका त्याग पत्र राज्य सरकार द्वारा स्वीकार किया जाता है अथवा राज्य सरकार द्वारा त्याग पत्र प्राप्त होने की तारीख में तीस दिनों के समाप्त होने पर जो भी पहले हो, से रिक्त माना जाएगा।

( ग ) किसी सदस्य की मृत्यु, उसके त्याग- पत्र के कारण या अन्यथा उद्‌भूत हुई आकस्मिकरिक्ति को भरने के लिए नियुक्त किया गया सदस्य , उस सदस्य की पदावधि की शेष कालावधि तक पद धारण करेगा , जिसके स्थान पर * उसकी नियुक्ति की गई है। मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(21) (5) सदस्यता की समाप्ति राज्य बोर्ड का कोई सदस्य, जो पदेन सदस्य नहीं है, बोर्ड की लगातार तीन बैठकों में ऐसे राज्य बोर्ड के अध्यक्ष में अनुपस्थिति का अवकाश स्वीकृत कराए बिना भाग न लेने पर राज्य बोर्ड का सदस्य नहीं रहेगा:

परन्तु राज्य सरकार , का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा सदस्य लगातार तीन बैठकों में किसी उपयुक्त कारण के फलस्वरूप उपस्थित नहीं हो सका तो यह निदेश दे सकती है कि इस प्रकार की पद की समाप्ति नहीं की जाए और ऐसा निदेश दिए जाने पर वह सदस्य राज्य बोर्ड का सदस्य बना रहेगा।

(6) सदस्यता के लिए निरर्हता- कोई व्यक्ति राज्य बोर्ड का सदस्य बनने के लिए निरर्हित होगा यदि-

( एक) विकृतचित्त का है और ऐसा सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित किया गया है ।

(दो) वह अननुमोचित दिवालिया है; अथवा

(तीन) उसे किसी अपराध के लिए दोष सिध्द किया गया है, जिसमें तीन महीने अथवा उसमें अधिक समय का कारावास हुआ है ।

( 7) सदस्यता से हटाना राज्य सरकार, राज्य बोर्ड के किसी सदस्य को हटा सकती है यदि उसकी राय में ऐसा सदस्य राज्य बोर्ड में जिस प्रयोजन के लिए प्रतिनिधित्व करने हेतु रखा गया था उस कार्य को नहीं कर रहा है:

परन्तु ऐसा कोई सदस्य तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उसे इस नियम के अधीन प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध प्रतिनिधित्व करने का तर्कसम्मत अवसर नहीं दिया जाता है ।

(8) सदस्यों के लिए यात्रा भत्ता. ( एक) किसी शासकीय सदस्य का यात्रा भत्ता उसके द्वारा सरकारी कार्यों के लिए की गई यात्रा के लिए उस पर लागू नियमों द्वारा संचालित होगा और उसके वेतन का भुगतान करने वाले प्राधिकारी द्वारा भुगतान किया जाएगा।

(दो) राज्य बोर्ड के गैर सरकारी सदस्यों को ऐसे स्थानों पर राज्य बोर्ड की बैठक में भाग लेने के लिए यात्रा भत्ते का भुगतान वित्त विभाग , मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय -समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा।

( 9 ) बोर्ड मंडल की बैठक तथा गणपूर्ति.- ( 1 ) राज्य बोर्ड की बैठक आवश्यतानुसार बहुधा हो सकती है:

परन्तु अध्यक्ष, मंडल के कम से कम एक तिहाई सदस्यों से लिखित में अध्यपेक्षा प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर उसकी विशेष बैठक बुलाएगा। मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

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(2) किसी बैठक में ' किसी कारबार का संव्यवहार तब तक नहीं किया जाएगा जब तक उस बैठक में कम से कम छह सदस्य उपस्थित न हों:

परन्तु यह कि किसी बैठक में छह सदस्य से कम उपस्थित है , तो अध्यक्ष अन्य तारीख के लिये बैठक के स्थगन की उपस्थित सदस्यों को जानकारी देते हुए और अन्य सदस्यों को सूचना देते हुए वह स्थगित बैठक में कारबार को निपटाने की प्रस्थापना करता है चाहे उसमें विहित गणपूर्ति हो या न हो और उस पर उसके लिये यह विधिपूर्ण होगा कि वह उपस्थित सदस्यों की संख्या को विचार में लिये बिना स्थगित बैठक में कारबार का निपटारा करे:

परन्तु जब अध्यक्ष किसी ऐसे विषय के लिए बैठक बुलाता है तो उसकी राय में आवश्यक प्रकृति का है तो कम से कम तीन दिन की सूचना पर्याप्त समझी जाएगी ।

( 10) अध्यक्ष बैठकों की अध्यक्षता करेगा. अध्यक्ष (चेयर पर्सन ) , बोर्ड की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा और यदि अध्यक्ष, बोर्ड की बैठक में उपस्थित , रहने में किसी कारण से असमर्थ है तो अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त नामनिर्देशित कोई सदस्य अध्यक्ष करेगा तथा ऐसा नामनिर्देशन न होने पर बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा उनमें से निर्वाचित कोई अन्य सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा। ( 11 ) बैठक के कार्यवृत्त. बोर्ड की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही अभिलिखित की जाएगी तथा बोर्ड की अग‌ली बैठक में पुष्टि के अध्यधीन रहते हुए , बेठक के पश्चात् यथासंभव शीघ्र अध्यक्ष के अनुमोदन के बाद समस्त सदस्यों को वितरित की जाएगी , ऐसी पुष्टि के पश्चात् वह, कार्यवृत्त पुस्तक में अभिलिखित की जाएगी जो स्थायी अभिलेख के लिए रखी जाएगी।

(12) अशासकीय सदस्यों को देय भत्ते. बोर्ड तथा उसकी उप- समितियों की बैठकों में उपस्थितहोने के लिए प्रत्येक अशासकीय सदस्य को राज्य सरकार , के प्रथम श्रेणी अधिकारियों को अनुज्ञेय दरों पर यात्राभत्ता तथा दैनिक- भत्ता संदत्त किया जाएगा ।

( 13) सचिव , अन्य अधिकारियों और अन्य कर्मचारीवृन्द की नियुक्ति-

( 1 ) बोर्ड, सरकार की पूर्व सहमति से, किसी अधिकारी को, जो प्रथम पद श्रेणी से अनिम्न हो , बोर्ड के सचिव के रूप में नियुक्त कर सकेगा । 382(23)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

(2) बोर्ड , सरकार की सहमति से , ऐसे अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों को नियुक्त कर सकेगा, जैसा कि वह उसके कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए आवश्यक समझे ।

26. धारा 21 के अधीन आंकड़ों का एकत्रण. नियोक्ता द्वारा इस प्रयोजन के लिए मनोनीत वेब पोर्टल पर व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों के ब्यौरे इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजे जाएंगे ।

27. सुरक्षा समिति.-

(1 ) हर एक स्थापन, भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्य ,बीड़ी एवं सिगार कार्य और बागान में-

(क) जहाँ सामान्यतः 500 या उससे अधिक कर्मकार नियोजित किए जाते हों ; या (ख) जिसमें संहिता की धारा 2 ( यक) के अधीन परिभाषित परिसंकटमय प्रक्रिया चलाई जाती हो; या

(ग) जिसमें संहिता की धारा 82 के अधीन यथा परिभाषित कोई खतरनाक प्रक्रिया या संक्रिया चलाई जाती हो, एक सुरक्षा समिति होगीः

परंतु मुख्य निरीक्षक सह सुविधा प्रदाता के पूर्व अनुमोदन के साथ इस नियम का उ‌द्देश्य के लिए एक विशेष क्षेत्र में स्थित संहिता की धारा 81 के अधीन घोषित और समान प्रकृति के " परिसंकटमय प्रक्रिया" या "खतरनाक संक्रिया " संचालन करने वाले कारखानों के लिए एक सामान्य सुरक्षा समिति होगी । सामान्य सुरक्षा समिति का क्षेत्र मुख्य निरीक्षक सह सुविधा प्रदाता द्वारा तय किया जाएगा। मुख्य निरीक्षक सह सुविधा प्रदाता द्वारा सुरक्षा समिति के गठन को सुकारक बनाया जाएगा ।

(2) सुरक्षा समिति का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा । सुरक्षा समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार होगी।

( 3 ) कामगारों के प्रतिनिधि का चयन पंजीकृत ट्रेड यूनियन द्वारा किया जाएगा । जहां कोई पंजीकृत यूनियन नहीं है वहां सदस्यों का चुनाव स्थापना के कामगारों द्वारा किया जा सकता है:

परन्तु समिति में महिला कामगारों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होगा ।

(4) सुरक्षा समिति को निम्नलिखित के बारे में पर्याप्त और उपयुक्त रूप में सूचित जाने का अधिकार होगा मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(24)

(क ) कार्यस्थल पर कामगारों के लिए संभावित सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी जोखिम;

(ख ) दुर्घटनाओं से संबंधित आंकड़ों के साथ - साथ ऐसे प्रतिष्ठानों में संचालित किए गए कर्मचारियो के कार्य परिवेश और स्वास्थय संबंधी निरीक्षण में प्राप्त ब्यौरे ।

(5 ) स्थापना के स्वामी, अधिभोगी , नियोक्ता अथवा प्रबंधक द्वारा सुरक्षा समिति की सिफारिशों के पास होने की तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर उन्हें कार्यान्वित करने के लिए कार्रवाई की जाएगी ।

28. सुरक्षा समिति का गठन ( 1 ) सुरक्षा समिति में प्रबंधन के प्रतिनिधियों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे -

(क) कोई वरिष्ठ अधिकारी जो संगठन में अपने पद से समिति के कार्यकरण में प्रभावपूर्ण योगदान कर सकता है , अध्यक्ष होगा;

(ख ) जहां उपलब्ध हो एक सुरक्षा अधिकारी और चिकित्सा अधिकारी तथा ऐसे मामले में सुरक्षा अधिकारी समिति का सचिव होगा; और

( ग) उत्पादन , अनुरक्षण और खरीद विभागों से एक- एक प्रतिनिधि;

( घ) सामान्य सुरक्षा समिति के मामले में प्रत्येक स्थापन के अधिभोगी द्वारा नामांकित कम से कम एक कर्मचारी ।

(2 ) उप- नियम ( 1 ) में संदर्भित सुरक्षा समिति में कामगारों के प्रतिनिधियों का चयन कामगारों द्वारा किया जाएगा ।

(3 ) उप नियम ( 1 ) में संदर्भित सुरक्षा समिति की बैठक या कार्यवृत्त रिकार्ड किया जाएगा ।

(4) सुरक्षा समिति को निम्नलिखित के बारे में पर्याप्त और उपयुक्त रूप मे सूचित किए जाने का अधिकार होगा

(क) कार्यस्थल पर कामगारों के लिए संभावित सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी जोखिम;

(ख) दुर्घटनाओं से संबंधित आंकड़ों के साथ- साथ ऐसे प्रतिष्ठानों में संचालित किए गए कर्मचारियों के कार्य परिवेश और स्वास्थ्य संबंधी निरीक्षण मे प्राप्त ब्यौरे । (5 ) उप नियम ( 1 ) में संदर्भित सुरक्षा समिति के कार्यों में निम्नलिखित शामिल होंगे मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(25) (क) " सुरक्षा और स्वास्थ्य नीति" में उल्लिखित लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने में प्रबंधन की सहायता करना और सहयोग प्रदान करना;

' (ख ) स्वास्थ्य, सुरक्षा और परिवेश में संबंधित सभी मामलों का निपटारा करना और आने वाली समस्याओं का व्यवहार्य समाधान निकालना;

' ( ग ) सभी कामगारों के बीच सुरक्षा संबंधी जागरूकता का सृजन करना;

( घ) शैक्षिक , प्रशिक्षण और पदोन्नति संबंधी कार्यकलापों का संचालन,

(ड. ) सुरक्षा , पर्यावरणिक और व्यावसायिक स्वास्थ्य सर्वेक्षणों , सुरक्षा अंकेक्षणों, जोखिम आंकलन , आपातकालीन एवं आपदा प्रबंधन योजनाओं से संबंधित रिपोर्ट पर चर्चा करना और रिपोर्टों में की गई सिफारिशों का कार्यान्वयन;

(च ) वैसे मामलों की देख - रेख करना जो कामगारों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं और सुधारात्मक उपाय सुझाना;

(छ) इनके द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की समीक्षा करना।

29. सुरक्षा समिति के कार्य समिति के निम्नलिखित कार्य होंगे -

(क) समिति की जानकारी में कामगारों के प्रतिनिधि द्वारा लाई गई रिपोर्टों में इंगित किए गए अनुसार स्थापना में असुरक्षित स्थितियों और प्रक्रियाओं के विरुद्ध उपचारात्मक उपायों पर चर्चा करना और समुचित सिफारिशें करना;

(ख) दुर्घटना, खतरनाक घटनाओ आदि की जांच रिपोर्ट पर चर्चा करना और समुचित सिफारिशें करना;

(ग) दुर्घटनाओं और खतरनाक घटनाओं के विश्लेषण के आधार पर समुचित सुरक्षा अभियान तैयार और कार्यान्वित करना;

(घ) सुरक्षा एवं व्यावसायिक स्वास्थ्य संबंधी मामलों पर संपर्क के एक मंच के रूप में कार्य करना; और

(ड.) स्थापना में विभिन्न संयंत्रों , उपकरणों , संस्थापनाओ और प्रणालियों के लिए - तैयार की गई मानक प्रचालन प्रक्रियाओं (एमओपी) पर चर्चा करना और समुचित सिफारिश करना।

30. सुरक्षा अधिकारियों की अर्हताएँ ( 1 ) कोई भी व्यक्ति सुरक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा , जब तक कि-

(एक) उसके पास इंजीनियरी या प्रौ‌द्योगिकी की किसी शाखा की मान्य उपाधि न हो और उसे यथास्थिति किसी स्थापन या संनिर्माण कार्य जैसा भी मामला हो , में पर्यवेक्षी हैसियत में कार्य करने का कम से कम दो वर्षों का व्यावहारिक मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(26)

अनुभव न हो या उसके पास भौतिकी तथा रसायन शास्त्र की मान्य उपाधि न हो और उसे किसी स्थापना में पर्यवेक्षी हैसियत में काम करने का कम से कम 5 वर्षों का व्यावहारिक अनुभव न हो या उसके पास इंजीनियरी या प्रौ‌द्योगिकी की किसी शाखा की मान्य पत्रोपाधि न हो और उसे किसी स्थापना में पर्यवेक्षी हैसियत में कार्य करने का कम से कम 5 वर्षों का व्यावहारिक अनुभव न हो;

(दो) उसके पास औ‌द्योगिक सुरक्षा की कोई उपाधि या पत्रोपाधि न हो, जो राज्य शासन द्वारा इस संबंध में मान्यता प्राप्त हो; और

(तीन) उसे उस क्षेत्र में , जहाँ वह स्थापना स्थित हो और जिसमें उसकी नियुक्ति की जानी हो , रहने वाले अधिकांश कामगारों द्वारा बोली जाने वाली भाषा का पर्याप्त ज्ञान न हो ।

(2) उपनियम ( 1 ) के खण्ड ( एक) तथा (दो) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के होते हुए भी ऐसा कोई व्यक्ति भी, जिनके पास इन्जीनियर या प्रौ‌द्योगिकी की मान्य उपाधि या पत्रोपाधि हो और जिसे केन्द्रीय या राज्य शासन के किसी ऐसे विभाग में, जहाँ व्यावसायिक सुरक्षा ,स्वास्थ्य और कार्यदशायें, 2020 के प्रशासन के सम्बन्धित कार्य किया जाता हो, कम से कम 5 वर्षों तक कार्य का अनुभव हो; या

इन्जीनियरी या प्रौ‌द्योगिकी की कोई मान्य उपाधि या पत्रोपाधि हो और जिसे किसी उद्योग अथवा संस्था में दुर्घटना की रोकथाम करने विषयक प्रशिक्षण , शिक्षण , परामर्श या अनुसंधान के क्षेत्र में कम से कम 5 वर्षों का (पूर्णकालिक) अनुभव हो सुरक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा:

परन्तु यह कि मुख्य कारखाना निरीक्षक सह सुविधा प्रदाता ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हए , जिन्हें वह विनिर्दिष्ट करे , इस उपनियम की अपेक्षाओं से छूट दे सकेगा , यदि उसकी राय में आवश्यक अर्हता तथा अनुभव वाला उपयुक्त व्यक्ति नियुक्ति के लिए उपलब्ध न हो।

31. सुरक्षा अधिकारियों के कर्तव्य.-

सुरक्षा अधिकारियों का कर्तव्य होगा कि वह स्थापना के प्रबन्धक ( मैनेजमेन्ट) की व्यक्तिगत क्षतियों को रोकने से सम्बन्धित उनके सांविधिक या अन्य दायित्वों को पूरा करने और कार्य के लिए सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के संबंध में सलाह तथा सहायता देना। उसके कर्तव्यों में निम्नलिखित कर्तव्य भी शामिल होंगे , अर्थात् 382(27)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

(एक) सम्बन्धित विभागों को व्यक्तिगत क्षतियों के प्रभावी नियन्त्रण के लिए आवश्यक उपायों की योजना तथा व्यवस्था करने बाबत सलाह देना;

(दो) समस्त कार्य अध्ययनों के सुरक्षा संबंधी पहलुओं पर सलाह देना और चुनिन्दा कार्यों की कार्य सुरक्षा के बारे में विस्तृत अध्ययन करना;

(तीन) व्यक्तिगत क्षतियों की रोकथाम करने के लिए की गई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही के प्रभाव का परीक्षण तथा मूल्यांकन करना;

(चार ) क्रय तथा भण्डार विभागों को व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरणों की अच्छी किस्म तथा उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में सलाह देना;

(पांच) संयंत्र सुरक्षा निरीक्षकों के क्रियान्वयन से सम्बन्धित मामलों पर सलाह देना;

(छह) औ‌द्योगिक दुर्घटनाओं तथा रोगों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा जाँच- पड़ताल करने से सम्बन्धित मामलों पर सलाह देना;

सात) चुनिंदा दुर्घटनाओं की जाँच पड़ताल करना;

(

(आठ) नियमों के अधीन रिपोर्ट किये जाने योग्य औ‌द्योगिक सांसर्गिक रोगों तथा खतरनाक घटनाओं की जाँच-पड़ताल करना;

(नौं) दुर्घटनाओं , खतरनाक घटनाओं तथा औ‌द्योगिक रोगों से सम्बन्धित ऐसे अभिलेख रखने की सलाह देना , जो आवश्यक हों;

( दस ) सुरक्षा समितियाँ स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना और ऐसी समितियों के लिए सलाहकार के रूप में कार्य करना;

(ग्यारह) संबंधित विभागों के सहयोग से ऐसे अभियानों , प्रतियोगिताओं तथा अन्य गतिविधियों का आयोजन करना , जिनमें कार्य और प्रक्रियाओं की सुरक्षित स्थितियों की स्थापना करने और उन्हें कायम करने में कर्मकारों की रुचि का विकास हो तथा वह बनी रही है; और

(बारह) स्वतंत्र रूप से या प्रशिक्षण विभाग के सहयोग से व्यक्तिगत क्षति की रोकथाम करने के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण तथा शैक्षणिक कार्यक्रम तैयार करना तथा चलाना ।

32. सुरक्षा अधिकारियों को दी जाने वाली सुविधाएँ.- प्रत्येक स्थापना का नियोक्ता सुरक्षा अधिकारी को ऐसी सुविधाएं, उपकरण तथा जानकारी देगा , जो उसके द्वारा उसके कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन किए जाने के लिए आवश्यक हों । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(28)

33. अन्य कर्त्तव्य करने का प्रतिषेध. किसी भी सुरक्षा अधिकारी से ऐसा कोई कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी या अनुमति नहीं दी जाएगी, जो नियम 31 में विहित किए गए कर्तव्यों के पालन से असंगत हो या उसको अहितकर हो ।

34. सुरक्षा अधिकारियों की संख्या.- ऐसे प्रत्येक स्थापना जहां सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति अनिवार्य है, नीचे दिये गए मापमान में अधिकथित अनुसार सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति करेगा-

(क) कारखानो के लिए -

क्र०

नियोजन 1.

500 से 1000 भवन निर्माण कर्मकारों तक

2.

1001 से 2000 भवन निर्माण कर्मकारों तकः

3.

2001 से 5000 भवन निर्माण कर्मकारों तकः

4.

5001 से 10,000 भवन निर्माण कर्मकारों तकः

सुरक्षा अधिकारियों की संख्या एक सुरक्षा अधिकारी दो सुरक्षा अधिकारी तीन सुरक्षा अधिकारी चार सुरक्षा अधिकारी (ख) परिसंकटमय प्रक्रिया चलाने वाले कारखानो के लिए -

क्र०

नियोजन 1.

250 से 500 भवन निर्माण कर्मकारों तक

2.

501 से 1000 भवन निर्माण कर्मकारों तकः

3.

1001 से 2000 भवन निर्माण कर्मकारों तकः

4.

2001 से 5000 भवन निर्माण कर्मकारों तकः

5.

5001 से 10000 भवन निर्माण कर्मकारों तकः

(ग) भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्य के लिए - क्र०

नियोजन 1.

250 से 500 भवन निर्माण कर्मकारों तक

2.

501 से 1000 भवन निर्माण कर्मकारों तकः

3.

1001 से 2000 भवन निर्माण कर्मकारों तकः

4.

2001 से 5000 भवन निर्माण कर्मकारों तकः

5.

5001 से 10000 भवन निर्माण कर्मकारों तकः

सुरक्षा अधिकारियों की संख्या एक सुरक्षा अधिकारी दो सुरक्षा अधिकारी तीन सुरक्षा अधिकारी चार सुरक्षा अधिकारी पाँच सुरक्षा अधिकारी सुरक्षा अधिकारियों की संख्या एक सुरक्षा अधिकारी दो सुरक्षा अधिकारी तीन सुरक्षा अधिकारी चार सुरक्षा अधिकारी पाँच सुरक्षा अधिकारीः 382(29)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

परन्तु 10000 कर्मकारों से अधिक के लिए प्रत्येक 5000 अतिरिक्त कर्मचारी या उसके भाग के लिये एक सुरक्षा अधिकारी।

कोई भी नियुक्ति , जिस समय की जाएं ऐसे सुरक्षा अधिकारी की सेवा की अर्हताओं , निर्बंधनों और शर्तों के पूरे ब्यौरे के साथ क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाले निरीक्षक सह सुविधा प्रदाता को अधिसूचित की जाएगी।

अध्याय - पांच

काम के घंटे और वार्षिक अवकाश एवं वेतन

35. धारा 25 की उप-धारा (1 ) के खंड ( ख ) के अधीन दैनिक और साप्ताहिक काम के घंटे ( 1 ) किसी भी कामगार द्वारा निजी स्थापना में किसी सप्ताह में 48 घंटे से अधिक कार्य करने की आवश्यकता नहीं होगी या इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी ।

( 2) किसी भी कामगार में कार्य की कालावधि इस प्रकार निर्धारित की जाएगी किं उसके विश्राम अंतरालों को शामिल करते हुए काम घंटे किसी एक दिन में 12 घंटे से अधिक न हो ।

(3 ) कामगारों के कार्यों की कालावधि 5 घंटे से अधिक नहीं होगी और यह कि कोई कामगार कम से कम आधे घंटे के विश्राम के अंतराल में पहले घंटे में अधिक समय तक कार्य नहीं करेगा ।

(4) किसी दिन में काम के घंटों को उप-नियम ( 1) , (2) और (3 ) के अध्यधीन संशोधित किया जा सकता है ताकि किसी समाह में काम के घंटों की कुल संख्या इस प्रकार निर्धारित की जा सके और इसे अपनाया जा सके ।

36. धारा 25 की उप - धारा ( 1 ) के स्पष्टीकरण ( क) के अधीन चालन समय में अनुज्ञेय अवरोध की कालावधि ढुलाई वाहन के चलने के दौरान किसी भी समय अधिकतम 15 मिनट के अवरोध की अनुमति होगी।

37. धारा 25 की उप- धारा ( 2 ) के अधीन श्रमजीवी पत्रकारों के लिए काम के घंटे ( 1) इस नियम के अधीन के प्रावधान श्रमजीवी पत्रकारों पर लागू होंगे किन्तु संपादकों, अथवा संवाददाताओं, रिपोर्टरों अथवा समाचार फोटोग्राफरों पर लागू नहीं होंगे।

( 2 ) उप- नियम ( 1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी निम्नलिखित प्रावधान प्रत्येक संवाददाता, रिपोर्टर अथवा समाचार फोटोग्राफर पर लागू होंगे जो उस स्थान पर नियुक्त है जहाँ समाचार पत्र ( जिसमें ऐसा व्यक्ति नियोजित है ) स्थित हैं, अर्थात्ः- मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(30)

( क) संबंधित पक्षकारों के बीच, सामूहिक रुप से अथवा व्यक्तिगत रूप से किए गए ऐसे समझौते के अध्यधीन रहते हुए ऐसा प्रत्येक संवाददाता, रिपोर्टर अथवा समाचार फोटोग्राफर के किसी दिन कार्य पर आने पर उस पूरे दिन के लिए कार्य पर तब तक के लिए माना जाएगा जब तक वह उस दिन के दौरान उसे सौंपे गए कार्य को पूरा करता है:

परन्तु ऐसा संवाददाता, रिपोर्टर अथवा समाचार फोटोग्राफर द्वारा दो या उससे अधिक कार्य के बीच दो घंटे या कम कालावधि के लिए विश्राम के लिए कार्य विराम किया जाता है तो उसे ऐसी कालावधि के दौरान कार्य पर नहीं माना जाएगाः

परन्तु यह भी कि जब ऐसा अंतराल दो घंटे से अधिक का होता है तो उसे उक्त दो घंटे की कालावधि में अतिरिक्त कालावधि के दौरान कार्य पर माना जाएगा ।

(ख ) किसी सप्ताह के दौरान 36 घंटे से अधिक कार्य करने की किसी कालावधि, जिसे इस उप - नियम के प्रयोजनों के लिए कार्य के एक यूनिट के रुप में माना जाएगा. की प्रतिपूर्ति आने वाले सप्ताह के दौरान विश्राम द्वारा की जाएगी और एक या उससे अधिक बार दी जाएगी जो प्रत्येक तीन घंटे में कम नहीं होगी:

परन्तु काम किए गए अतिरिक्त घंटों का योग तीन घंटे से कम का होता है तो विश्राम की कालावधि को ऐसी अतिरिक्त कालावधि तक के लिए सीमित किया जाएगा ।

38. श्रमजीवी पत्रकार के लिए सामान्य कार्य दिवस. किसी श्रमजीवी पत्रकार के लिए घंटों की संख्या जो एक सामान्य दिवस के लिए होगी तथा जो भोजन के समय के अतिरिक्त होगी व दिन की पाली के मामले में प्रतिदिन छह घंटे से अधिक और रात की पाली के मामले में साढे पांच घंटे प्रतिदिन से अधिक होगी और किसी भी श्रमजीवी पत्रकार को साधारणतः एक सामान्य कार्य दिवस के लिए घंटों की संख्या से अधिक समय के लिए कार्य करने की आवश्यकता नहीं होगी या अनुज्ञेय नहीं होगी। 39. श्रमजीवी पत्रकार के लिए विश्राम हेतु अंतराल. किसी समाचार-पत्र स्थापना और उस स्थापना में नियोजित श्रमजीवी पत्रकारों के बीच हुए समझौते के अध्यधीन रहते हुए श्रमजीवी पत्रकार के लिए कार्य की कालावधि इस प्रकार निर्धारित की जाएगी कि कोई श्रमजीवी पत्रकार विश्राम के अंतराल के पहले जो दिन की पाली के लिए एक घंटा और रात की पाली के लिए आधा घंटा होगा , दिन की पाली के लिए चार घंटे से अधिक और रात की पाली में तीन घंटे में अधिक समय के लिए कार्य नहीं करेगा। मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(31) 40. समयोपरि कार्य के लिए प्रतिपूर्ति. जब कोई श्रमजीवी पत्रकार दिन की पाली में किसी दिन 6 घटे से अधिक कार्य करता है तथा रात्रि पाली में साढ़े पांच घंटे से अधिक कार्य करता है , तो उसे , उस समयोपरि कार्य के लिए , उतने ही घंटों के लिए जितना उसने समयोपरि कार्य किया है, विश्राम के घंटों के रूप में प्रतिपूर्ति दी जाएगी।

41. रात्रि पालियों को शासित करने वाली शर्तें. किसी भी श्रमजीवी पत्रकार को लगातार रात्रि पाली में एक बार में एक सप्ताह में अधिक अथवा चौदह दिन की कालावधि में एक सप्ताह से अधिक के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा।

42. पाली बदलने से पूर्व अंतराल. रात्रि से दिन अथवा दिन से रात्रि में पाली बदलने के लिए दोनो पालियों के बीच में लगातार न्यूनतम चौबीस घंटे का अंतराल होना चाहिए तथा एक दिन की पाली में दूसरे दिन की पाली अथवा एक रात्रि पाली में दूसरी रात्रि पाली में परिवर्तन करने पर लगातार न्यूनतम 12 घंटे का अंतराल होना चाहिए:

परन्तु किसी श्रमजीवी पत्रकार द्वारा संहिता की धारा 25 की उप- धारा (2) मे अधीन लिए गए अंतराल से ऐसा अंतराल जुड़ता है अथवा इसके दायरे में आता है, तो ऐसे किसी अंतराल की अनुमति नहीं दी जाए ।

43. बिक्री संवर्धन कर्मचारी अथवा श्रमजीवी पत्रकार के लिए एक वर्ष में अवकाश के दिनों की संख्या.- कोई श्रमजीवी पत्रकार अथवा बिक्री संवर्धन कर्मचारी किसी कैलेंडर वर्ष में 10 दिन के अवकाश का पात्र होगा।

44. बिक्री संवर्धन कर्मचारी अथवा श्रमजीवी पत्रकार के लिए प्रतिपूर्ति अवकाश. यदि किसी श्रमजीवी पत्रकार अथवा बिक्री संवर्धन कर्मचारी का किसी अवकाश के दिन कार्य करना अपेक्षित होता है तो उसे उस अवकाश के दिन के तत्काल पश्चात् 30 दिनों के अंदर उसके तथा उस नियोक्ता की पारस्परिक सहमति मे एक प्रतिपूर्ति अवकाश दिया जाएगा।

45. अवकाश के दिनों के लिए वेतन. श्रमजीवी पत्रकार अथवा बिक्री संवर्धन कर्मचारी सभी अवकाश के दिनों के लिए वैसे ही वेतन का पात्र होगा जैसे कि वह ड्यूटी पर होता है। 46. साप्ताहिक विश्राम दिवस के लिए वेतन. श्रमजीवी पत्रकार अथवा विक्री संबर्धन कर्मचारी साप्ताहिक विश्राम दिवस के लिए वैसे ही वेतन का पात्र होगा जैसे कि वह ड्यूटी पर होता है ।

47. सक्षम अधिकारी. प्रत्येक समाचार स्थापना अपने स्थापना में इस अध्याय के अधीन नियम के प्रयोजनार्थ एक अथवा अधिक अधिकारियों को सक्षम अधिकारियों के रूप में पदनामित करे । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(32)

48. श्रमजीवी पत्रकार अथवा विक्री संवर्धन कर्मचारी द्वारा अवकाश प्राप्त करने की प्रक्रिया.-

( 1) कोई श्रमजीवी पत्रकार अथवा बिक्री संवर्धन कर्मचारी जो अवकाश प्राप्त करना चाहता है , वह स्थापना के सक्षम अधिकारी को लिखित में आवेदन करेगा । (2 ) उप - नियम ( 1) के अधीन अवकाश के लिए आवेदन, आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त, चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर अवकाश तथा क्वारेनटाइन अवकाश. आवश्यक अथवा असंभावित परिस्थितियों को छोड़कर अवकाश के प्रारम्भ होने की तारीख से न्यूनतम एक माह पहले किया जाएगा ।

( 3 ) यदि अवकाश को मना कर दिया जाता है अथवा स्थगित किया जाता है , तो स्थापना का सक्षम अधिकारी यथास्थिति ऐसी मनाही अथवा स्थगन, के कारणों का रिकार्ड रखेगा तथा आदेश की एक प्रति यथास्थिति श्रमजीवी पत्रकार अथवा विक्री संवर्धन कर्मचारी, को भेजेगा।

(4) साप्ताहिक विश्राम दिवस के अतिरिक्त अवकाश स्थापना के सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी अवकाश के पूर्व अथवा बाद में नहीं जोड़ा जाएगा ।

(5 ) कोई अवकाश जिसमें साप्ताहिक विश्राम दिवस सम्मिलित है इन नियमों के अधीन स्वीकृत किए गए अवकाश के बीच में आता है, तो वह अवकाश की कालावधि का भाग होगा।

49. किसी श्रमजीवी पत्रकार अथवा बिक्री संवर्धन कर्मचारी को अवकाश की समाप्ति से पहले बापिस बुलाना.- ( 1 ) कोई समाचार पत्र स्थापना अवकाश पर गए किसी श्रमजीवी पत्रकार अथवा बिक्री संवर्धन कर्मचारी को वापिस बुला सकता है , यदि वह स्थापना ऐसा करना आवश्यक समझता हो। इस प्रकार वापिस बुलाने के मामले में ऐसा श्रमजीवी पत्रकार अथवा बिक्री संवर्धन कर्मचारी यात्रा भत्ते के लिए पात्र होगा , यदि वापिस बुलाने के समय वह अपना अवकाश अपने मुख्यालय से अलग किसी स्थान पर बिता रहा हो ।

(2 ) यात्रा भत्ता, जो उप- नियम ( 1 ) के अधीन किसी श्रमजीवी पत्रकार को भुगतान किया जाएगा , का निर्धारण , श्रमजीवी पत्रकारों अथवा बिक्री संवर्धन कर्मचारियों द्वारा अपने कार्य के दौरान की गई यात्राओं के लिए यात्रा भत्ते के लिए लागू उस स्थापना के नियमों के अनुसार किया जाएगा। 382(33)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

50. कार्यभार ग्रहण करने से पहले फिटनेश चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना कोई श्रमजीवी पत्रकार अथवा बिक्री संवर्धन कर्मचारी जो स्वास्थ्य कारणों के आधार पर अवकाश ले चुका है, उसके द्वारा अपने नियोक्ता को कार्यभार ग्रहण करने मे पहले किसी सक्षम चिकित्सक अथवा चिकित्सा अधिकारी जिसने चिकित्सा प्रमाण-पत्र जारी किया , से फिटनेश चिकित्सा प्रमाण - पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

51. चिकित्सा अधिकारी का पदनाम- श्रमजीवी पत्रकार अथवा विक्री संवर्धन कर्मचारी को नियोजित करने वाला प्रत्येक स्थापना संहिता की धारा 42 के अनुसार एक अथवा अधिक सक्षम चिकित्सकों को पदनामित कर सकेगा।

52. अर्जित अवकाश ( 1 ) कोई श्रमजीवी पत्रकार अथवा विक्री संवर्धन कर्मचारी ड्यूटी पर बिताए गए प्रत्येक 11 माह के लिए न्यूनतम एक माह की कालावधि के पूर्ण वेतन के साथ अर्जित अवकाश का पात्र होगाः

परन्तु अर्जित अवकाश की संख्या 90 दिन होने पर वह और अधिक ऐसा अवकाश अर्जित नहीं कर पाएगा ।

(2) ड्यूटी पर बितायी गई कालावधि में साप्ताहिक विश्राम दिवस , अवकाश के दिन , आकस्मिकअवकाश एवं क्वारंटाइन अवकाश शामिल होंगे ।

53. अर्जित अवकाश के दौरान वेतन अर्जित अवकाश पर कोई श्रमजीवी पत्रकार अथवा बिक्री संवर्धन कर्मचारी ड्यूटी पर बिताए गए बारह पूर्ण महीनों की कालावधि के दौरान अर्जित औसत मासिक वेतन अथवा यदि यह कालावधि 12 पूर्ण माह में कम है, ऐसी सम्पूर्ण कालावधि के दौरान , तो अवकाश प्रारम्भ होने मे तत्काल पूर्व माह के समान वेतन प्राप्त करेगा ।

54. नहीं लिए गए अर्जित अवकाश के लिए नकद प्रतिपूर्ति ( 1 ) जब कोई श्रमजीवी पत्रकार अथवा बिक्री संवर्धन कर्मचारी स्वेच्छा में अपना पद छोड़ देता है अथवा अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने पर सेवा से सेवानिवृत्त हो जाता है तो वह उसके द्वारा नहीं लिए गए अधिकतम 30 दिन तक के अर्जित अवकाश के लिए नकद प्रतिपूर्ति का पात्र होगा;

परन्तु यदि किसी श्रमजीवी पत्रकार अथवा बिक्री संवर्धन कर्मचारी को उसके बकाया अर्जित अवकाश को मना किया गया है तो वह इस प्रकार से मना किए अर्जित अवकाश के लिए नकद प्रतिपूर्ति प्राप्त करने का पात्र होगाः

परन्तु यह और कि यदि किसी श्रमजीवी पत्रकार की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है या उसने अपनी मृत्यु की तारीख से तत्काल पहले अपना बकाया अर्जित अवकाश नहीं लिया है. तो इस मामले में , उसके उत्तराधिकारी इस प्रकार नहीं लिए गए अवकाश के लिए नकद प्रतिपूर्ति के पात्र होंगे। मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(34)

( 2 ) जब किसी कारण मे , अनुशासनात्मक कार्रवाई के माध्यम में दिए गए दंड के अतिरिक्त किसी श्रमजीवी पत्रकार अथवा विकी सवंर्धन कर्मचारी की सेवाएं समाप्त की जाती हैं तो यह अधिकतम 90 दिनों तक के नहीं लिए गए अर्जित अवकाश हेतु नकद प्रतिपुर्ति का पात्र होगा ।

( 3 ) ऐसी नकद प्रतिपूर्ति किसी श्रमजीवी पत्रकार अथवा बिक्री संवर्धन कर्मचारी को उसके द्वारा नहीं लिए गए अवकाश की कालावधि के लिए देय वेतन की राशि से कम नहीं होगी, यहाँ प्रासंगिक वेतन वही होगा जो यथास्थिति उप - नियम (1 ) अथवा ( 2 ) में विनिर्दिष्ट किन्ही घटनाओं के होने मे तत्काल पूर्व किसी दिन वास्तव में उसके, अवकाश पर जाने पर जो उसे देय होता ।

55. चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर अवकाश ( 1 ) कोई श्रमजीवी पत्रकार अथवा बिक्री संवर्धन कर्मचारी प्रत्येक 18 माह की सेवा के लिए न्यूनतम एक माह की दर से आधे वेतन पर चिकित्सा प्रमाण- पत्र के आधार पर अवकाश का पात्र होगाः

परन्तु चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर अवकाश की संख्या 90 दिन होने पर वह ऐसा और अधिक अवकाश अर्जित नहीं कर सकेगा।

(2 ) ऐसा चिकित्सा प्रमाण पत्र किसी चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त करना होगाः परन्तु यदि जब कोई श्रमजीवी पत्रकार ने नियोक्ता की अनुमति से अपने मुख्यालय' से अलंग किसी स्थान पर चला जाता है और वहां बीमार पड़ जाता है तो वह किसी भी पंजीकृत चिकित्सा अधिकारी का चिकित्सा प्रमाण- पत्र प्रस्तुत कर सकता है:

परन्तु यह कि इसके अतिरिक्त जब सक्षम चिकित्सक सरकार की सेवा में नहीं है तो नियोक्ता अपने स्वयं के खर्चे पर किसी भी चिकित्सा अधिकारी द्वारा संबंधित श्रमजीवी पत्रकार अथवा बिक्री संवर्धन कर्मचारी की चिकित्सा जांच की व्यवस्था कर सकेगा ।

(3 ) चिकित्सा प्रमाण -पत्र पर अवकाश अर्जित अवकाश की निरंतरता में लिया जा सकता है बशर्ते , कि अर्जित अवकाश तथा साथ में लिए गए चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश की कुल कालावधि कभी भी एक बार में 120 दिन से अधिक नहीं होगी । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(35) (4) कोई श्रमजीवी पत्रकार अथवा बिक्री संवर्धन कर्मचारी आधे वेतन पर चिकित्सा प्रमाण - पत्र पर अवकाश को पूर्ण वेतन के साथ आधे अवकाश में बदलने के अपने विकल्प का पात्र होगा ।

(5 ) तपेदिक जैसी दीर्घकालिक बीमारियों से ग्रसित श्रमजीवी पत्रकारों अथवा किसी संवर्धन कर्मचारियों के मामले में संग्रह करने तथा अवकाश की कुल कालावधि से संबंधित उप- नियम ( 1 ) तथा उप - नियम (3 ) वे उपबंध में निर्धारित अधिकतम सीमा में सक्षम अधिकारी द्वारा छूट दी जा सकती है ।

( 6) उप - नियम ( 1 ) एवं (4 ) में संदर्भित चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर अवकाश अथवा चिकित्सा प्रमाण पत्र पर परिवर्तित अवकाश किसी श्रमजीवी पत्रकार को अर्जित अवकाश उसके पास बकाया होने पर भी उसके अनुरोध पर स्वीकृत किया जा सकता है ।

56. क्वारेंटाइन अवकाश समाचार पत्र स्थापना द्वारा धारा 42 के अधीन इसके लिए पदनामित प्राधिकृत चिकित्सक के प्रमाण पत्र पर अधिकतम 21 दिन अथवा अपवादिक परिस्थितियों में 30 दिन की कालावधि के लिए पूर्ण वेतन सहित क्वारेंटीझ अवकाश स्वीकृत किया जाएगा । उत्त कालावधि से अधिक के लिए क्वारेटाईन प्रयोजन हेतु अनिवार्य अवकाश को उस श्रमजीवी पत्रकार अथवा बिक्री संवर्धन कर्मचारी को देय अन्य अवकाश में समायोजित किया जाएगा ।

57. असाधारण अवकाश किमी श्रमजीवी पत्रकार अथवा बिक्री संवर्धन कर्मचारी को, जिसके पास कोई अवकाश शेष नहीं है , समाचार पत्र स्थापना के विशेषाधिकार से जिसमें वह श्रमजीवी पत्रकार अथवा, बिक्री संवर्धन कर्मचारी नियोजित है , बिना वेतन के असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।

58. अवकाश का न होना किसी श्रमजीवी पत्रकार अथवा बिक्री संवर्धन कर्मचारी को जिसके पास कोई अवकाश शेष नहीं है, समाचार पत्र स्थापना के विशेषाधिकार से जिसमें वह श्रमजीवी पत्रकार अथवा बिक्री संवर्धन कर्मचारी नियोजित है, अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है ।

59. अध्ययन अवकाश किसी श्रमजीवी पत्रकार अथवा बिक्री संवर्धन कर्मचारी को समाचार पत्र स्थापना के विशेषाधिकार से जिसमें वह श्रमजीवी पत्रकार अथवा बिक्री संवर्धन कर्मचारी नियोजित है , वेतन के साथ अथवा बिना वेतन के अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

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60. आकस्मिक अवकाश ( 1 ) कोई श्रमजीवी पत्रकार अथवा बिक्री संवर्धन कर्मचारी समाचार पत्र स्थापना के विवेकाधिकार से किसी कैलेंडर वर्ष में 15 दिन के आकस्मिक अवकाश का पात्र होगाः

परन्तु एक बार में 5 दिन से अधिक का आकस्मिक अवकाश नहीं लिया जाएगा तथा ऐसा अवकाश अन्य किसी अवकाश के साथ नहीं जोड़ा जाएगा ।

(2 ) किसी कैलेंडर वर्ष के दौरान नहीं लिए गए आकस्मिक अवकाश को अगले वर्ष में नहीं जोड़ा जाएगा।

61. धारा 26 की उप- धारा (2 ) के अधीन साप्ताहिक विश्राम दिवस धारा 26 के प्रयोजनार्थ , प्रत्येक स्थापना के कार्यालय के बाहर किसी विशिष्ट स्थान पर साप्ताहिक विश्राम दिवस को दर्शाने वाला नोटिस चिपकाया जाएगा । जहां स्थापना में नियोजित सभी व्यक्तियों के लिए साप्ताहिक विश्राम दिवस अलग-अलग हैं, वहां यह नोटिस प्रत्येक रिले, अथवा व्यक्तियों के समूह अथवा व्यक्तिगत रूप से आवंटित विश्राम के दिनों को दर्शाएगा।

62. प्रतिपूर्ति अवकाश ( 1 ) ऐसे कार्य में लगे कामगार को छोड़कर जिसमें किसी कार्य को तकनीकी कारणों से लगातार दिन भर किया जाए , इस संहिता की धारा 26 की उप- धारा ( 3 ) के अधीन अनुमेय की जाने वाले प्रतिपूर्ति अवकाशों को इस तरह से दिया जाना चाहिए कि एक सप्ताह में दो से अधिक प्रतिपूर्ति अवकाश नहीं दिए जाएं । ( 2 ) स्थापना का प्रबंधन , जिस माह में कार्य दिवसों का नुकसान हुआ है, की समाप्ति पर अथवा उससे पहले आगामी माह के दौरान दिए गए प्रतिपूर्ति अवकाशों वाले कामगारों तथा उनकी तारीखों से संबंधित एक नोटिस उस स्थान पर जिन पर धारा 26 के अधीन निर्धारित कार्यावधियों का नोटिस प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित करेगा । किसी प्रतिपूर्ति अवकाश के संबंध में नोटिस में किसी पश्चातवर्ती परिवर्तन को उस अवकाश की तारीख से न्यूनतम तीन दिन अग्रिम में किया जाएगा ।

(3 ) किसी प्रतिपूर्ति अवकाश अथवा अवकाशों जिसका कोई कामगार पात्र है, वे उसे कार्यमुक्त अथवा बर्खास्तगी करने से पहले दिए जाएंगे तथा इन्हें कार्यमुक्त अथवा बर्खास्तगी से पहले दिए जाने के लिए अपेक्षित किसी नोटिस कालावधि का भाग नहीं माना जाएगा।

63. धारा 27 के अधीन समयोपरि हेतु अतिरिक्त वेतन ( 1 ) संहिता की धारा 27 के अनुसरण में , जहां किसी स्थापना में कोई कामगार यथास्थिति एक दिन में 8 घटों से अधिक अथवा व सप्ताह में 48 घंटों से अधिक के लिए कार्य करता है , तो वह अपने वेतन की साधारण दर की दुगने दर में ऐसे समयोपरि कार्य के लिए वेतन का पात्र होगा तथा प्रत्येक वेतन कालावधि के अंत में इसका भुगतान किया जाएगा । 382(37)

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अप्रैल 2021

(2 ) किसी भी दिन समयोपरि गणना में किसी घंटे के 15 से 30 मिनट के अंश को 30 मिनट गिना जाएगा तथा 30 मिनट से अधिक समय के मामले में इसे पूर्ण घंटे के रूप में वास्तविक आधार पर एक घंटा गिना जाएगा।

(3 ) यदि किसी कामगार को माह के आधार पर भुगतान किया जाता है तो उसका वेतन अथवा आय गणना करने में, दैनिक वेतन उसके मासिक वेतन का 1/26वां भाग होगा तथा अन्य किसी कामगार के मामले में वह यथास्थिति दैनिक वेतन अथवा आय होगी ।

(4) कारखानों तथा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्यों में निम्नलिखित कार्यों और परिस्थितियों के अधीन किसी एक दिन में कामगारों के लिए 12 घंटे से अधिक होगी, अर्थात्ः-

(क) तत्काल मरम्मत;

(ख) प्रारम्भिक अथवा अनुपूरक प्रकृति के कार्य;

(ग ) कार्य जो अनिवार्य रूप से इतने सविराम प्रकृति के हैं कि अंतराल जिनके दौरान ये कार्य नहीं करते हैं जबकि ड्यूटी के दौरान सामान्यतः अंतरालों से अधिक विश्राम की आवश्यकता होती है;

(घ) ऐसे कार्य जो तकनीकी कारणों से सतत रूप से किए जाने अनिवार्य होते हैं;

(इ) अत्यधिक आवश्यकता वाली वस्तुओं के बनाने अथवा आपूर्ति में लगे कामगार जिन्हें प्रतिदिन बनाया अथवा आपूर्ति किया जाता है;

(च) ऐसी प्रक्रिया में लगे कामगार जिसे निर्धारित मौसमों को छोड़कर अन्य समय नहीं किया जा सकता है;

( छ ) ऐसी प्रक्रिया में लगे कामगार जिसे प्राकृतिक ताकतों की अनियमित कार्रवाई पर आश्रित समय को छोड़कर अन्य समय नहीं किया जा सकता है;

(ज) इंजन कक्ष अथवा बायलर हाउस अथचा पावर प्लांट की देखभाल अथवा मशीनरी ट्रांसमिशन में लगे कामगार;

(झ) मशीनरी के खराब होने के कारण प्रक्रिया में लगे कामगार;

(त्र) रेल वैगन अथवा लोरी अथवा ट्रकों की लोडिंग अथवा अनलोडिंग में लगे कामगार;

(ट) कार्य की आपवादिक अधिकता; और मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(38 )

( ठ) ऐसे किसी कार्य में लगे कामगार जिसे केन्द्र शासन अथवा राज्य शासन द्वारा सरकारी राजपत्र में राष्ट्रीय महत्व का कार्य अधिसूचित किया जाता है:

परन्तु किसी भी कामगार को किसी वर्ष की किसी तिमाही में 125 घंटों से अधिक समयोपरि कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

64. धारा 31 की उप- धारा ( 2) के अधीन कार्य की कालावधियों का नोटिस धारा 31 की उप धारा (2 ) में संदर्भित नोटिस को नोटिस बोर्ड पर किसी विशिष्ट स्थान अथवा इलैक्ट्रॉनिक बोर्ड पर दर्शाया जाएगा तथा प्ररूप-9 में इसका रखरखाव किया जाएगा और ऐसे नोटिस की प्रति इलेक्ट्रानिक ढंग से अथवा पंजीकृत डाक द्वारा निरीक्षण सह सुविधा प्रदाता को भेजी जाएगी ।

अध्याय - छह

रजिस्टर , अभिलेखों और विवरणियों का संधारण

65. रिपोर्टों, रजिस्टरों तथा अन्य अभिलेखों का संधारण एवं प्रस्तुत करना- प्रत्येक नियोक्ता.- (क) कामगारों , वेतन, समयोपरि , जुर्माने , नुकसान या क्षति के लिए कटौती के रजिस्टरों का प्ररूप- 10 में इलैक्ट्रॉनिक ढंग से रख - रखाव करेगा तथा स्थापना में आस-पास कार्यालय अथवा नजदीकी सुलभ भ्रवन में उपलब्ध कराएगा;

(ख ) मैनुअल रजिस्टरों तथा अन्य अभिलेखों के मामले में , प्रविष्टियां अग्रेंजी, हिन्दी अथवा नियोजित व्यक्तियों के बहुमत द्वारा समझी जाने वाली भाषा में स्याही से स्पष्ट रूप में की जाएंगी;

(ग) अंतिम रिपोर्ट अथवा प्रविष्टि की तारीख के पश्चात एक कैलेंडर वर्ष के लिए इनका मूल रूप में संरक्षण किया जाएगा ;

परन्तु एक वर्ष की कालावधि के पूर्ण होने से पहले मूल रिकार्ड गुम अथवा नष्ट हो जाता है, तो इसकी सत्यापित प्रतियाँ , यदि उपलब्ध हों, निर्धारित कालावधि के लिए संरक्षित की जाएंगी;

(घ) मुख्य निरीक्षक सह सुविधा प्रदाता अथवा निरीक्षक सह - सुविधा प्रदाता अथवा राज्य सरकार , की ओर में इस संबंध में प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा माने जाने पर इलैक्ट्रॉनिक अथवा पंजीकृत डाक द्वारा प्रस्तुत करेगा।

66. नोटिस बोर्ड का प्रदर्शन प्रत्येक नियोक्ता अपने नियंत्रणाधीन स्थापना के कार्य स्थल के विशिष्ट स्थान पर स्थापना का नाम एवं पता, कार्य घंटे , वेतन कालावधि, ऐसे वेतन के भुगतान की तारीख ,, गत 5 वर्षों के दौरान स्थापना में हुई दुर्घटना तथा खतरनाक घटना का विवरण , ऐसे स्थापना तता क्षेत्राधिकार रखने वाले निरीक्षक सह सुविधा 382(39)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

प्रदाता का नाम एवं पता तथा कामगारों के बकाया वेतन के भुगतान की तारीख को अंग्रेजी, हिन्दी तथा अधिकतर कामगारों द्वारा समझे जाने वाली स्थानीय भाषा में दर्शाते हुए नोटिस प्रदर्शित करेगा ।

67. विवरणी किसी स्थापना का प्रत्येक नियोक्ता अपने क्षेत्राधिकार वाले निरीक्षक सह- सुविधा प्रदाता को प्ररूप 11 में दो प्रतियों में अपने स्थापना से संबंधित विवरणी प्रतिवर्ष भेजेगा ताकि यह उसके पास प्रत्येक कैलेंडर वर्ष की समाप्ति के पश्चात 01 फरवरी तक पहुंच जाए और साथ ही इसकी एक प्रति महानिदेशक , श्रम ब्यूरो को इलेक्ट्रॉनिक ढंग में भेजी जाए।

68. दुर्घटना एवं जोखिमकारी घटनाओं का रजिस्टर संहिता की धारा 33 के खंड (क) के उप -खंड (4 ) द्वारा अपेक्षित दुर्घटना एवं जोखिमकारी घटनाओं का रजिस्टर प्ररूप 12 में रखा जाएगा ।

69. धारा 33 के खंड (क) के अधीन सवेतन अवकाश का रजिस्टर

(1 ) प्रत्येक स्थापना का अधिष्ठाता, एजेंट अथवा प्रबंधन प्ररूप 13 में इलेक्ट्रॉनिक ढंग से अथवा मैनुअली अपने प्रत्येक कर्मचारी के सवेतन अवकाश का रिकार्ड रखेगा। (2) उप- नियम ( 1 ) में उल्लिखित रजिस्टर इसमें की गई अंतिम प्रविष्टि के पश्चात दो वर्ष की कालावधि के लिए संरक्षित किया जाएगा तथा उक्त कालावधि की समाप्ति पर भी उसे नष्ट नहीं किया जाएगा जब तक की इसे समुचित ढंग में नए रजिस्टर में अंतरित नहीं किया गया हो ।

अध्याय-सात

निरीक्षक- सह- सुविधा प्रदाता एवं अन्य प्राधिकारी

し 70. विभिन्न स्थापनाओं के लिए मुख्य निरीक्षक सह सुविधा प्रदाता के पद हेतु अहर्ता अनुसूची-तीन के अनुरूप होगी।

71. निरीक्षक- सह- सुविधा प्रदाता की शक्तियां एवं कर्तव्य.-

(1 ) निरीक्षक-सह- सुविधा प्रदाता , प्रत्येक निरीक्षण के पश्चात , इसे अनिवार्य माना जाए, स्थापना के नियोक्ता को संहिता तथा इसके अधीन निर्मित नियमों एवं विनियमों के अधीन सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कामकाजी दशाओं के उपबंधों का अनुपालन नहीं करने का उल्लेख करते हुए निषेद्ध अथवा सुधार नोटिस जारी करेगा । मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अप्रैल 2021

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(2 ) निरीक्षक- सह-सुविधा प्रदाता, प्रत्येक निरीक्षण में यह पता लगाएगा कि किस सीमा तक पूर्ववर्ती निरीक्षण में अधिसूचित कमियों को दूर किया गया है तथा पूर्व में जारी किए गए नोटिसों का पालन किया गया है । उसके निष्कर्ष तथा निरीक्षण के दौरान सामने आयी कमियों के साथ- साथ संहिता अथवा इसके अधीन निर्मित विनियमों के अधीन उसके द्वारा पारित किए गए आदेश को रिकार्ड किया जाएगा तथा उनका संधारण किया जाएगा ।

72. किन्हीं वस्तुओं अथवा पदार्थों के सैम्पल लेने की शक्ति -

( 1 ) कोई निरीक्षक - सह - सुविधा प्रदाता स्थापना के नियोक्ता को सूचित करके स्थापना के सामान्य कार्य दिवसों में स्थापना में प्रयुक्त अथवा प्रयोग किए जाने वाले किसी पदार्थ का पर्याप्त सैम्पल इसमें इसके पश्चात् निर्धारित ढंग से लेंगा , ऐसा प्रयोग -

(क) निरीक्षक सह - सुविधा प्रदाता का यह मानना हो कि यह संहिता के उपबंधों अथवा इसके अधीन बनाए गए नियमों के उल्लंघन में है , अथवा

(ख ) निरीक्षक- सह - सुविधा प्रदाता के मत में स्थापना के किसी कर्मचारी को शारीरिक चोट अथवा उसके स्वास्थ्य पर जोखिम आने की संभावना हो । ( 2 ) जब निरीक्षक- मह - सुविधा प्रदाता उप - नियम ( 1 ) के अधीन सैम्पल लेता है , वह उस उपनियम के अधीन सूचित व्यक्ति की उपस्थिति में जब तक कि ऐसा व्यक्ति जानबूझकर अपने आपको अनुपस्थित नहीं रखता है , सैम्पल को तीन भागों में बांटेगा, प्रभावी ढंग से सील लगाएगा एवं समुचित ढंग से उन्हें मार्क करेगा , तथा उस व्यक्ति को भी अपनी सील एवं मार्क उस पर लगाने की अनुमति देगा। (3 ) उपर्युक्तानुसार सूचित व्यक्ति , यदि निरीक्षक -सह सुविधा प्रदाता ऐसी अपेक्षा रखता है , तो इस धारा के अधीन लिए गए सैम्पल को बाटने , सील करने तथा मार्क करने हेतु उपकरण उपलब्ध कराएगा ।

(4 ) निरीक्षक-सह - सुविधा प्रदाता, -

( क) उपनियम ( 1 ) के अधीन सूचित व्यक्ति को सैम्पल का एक भाग तुरन्त देगा;

(ख) दूसरे भाग को तुरन्त विश्लेषण एवं उस पर रिपोर्ट हेतु किसी सरकारी विश्लेषक को भेजेगा;

(ग) तीसरे भाग को न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु रखेगा यदि उस पदार्थ के संबंध में कार्यवाहियां , यदि कोई हों, चलाई जाती हैं । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(41) (5 ) इस धारा के अंर्तगत विश्लेषण और रिपोर्ट के लिए उसे सौपें गये किसी पदार्थ से किसी सरकारी विश्लेषक की रिपोर्ट के लिए तात्पर्यत कोई दस्तावेज़ उस पदार्थ के संबंध में प्रारम्भ की गई किसी कार्रवाई में साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जा सकता है ।

73. तृतीय पक्ष लेखापरीक्षण और प्रमाणन- श्रम आयुक्त किसी व्यक्ति या संस्थान को, जो कि व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं ( मध्यप्रदेश) नियमावली , 2020 के उल्लेखित नियमों के अधीन सक्षम व्यक्ति या संस्थान के रूप में कारखानों में स्थित खतरनाक मशीनों , हाईस्ट और लिफट, लिफटिंग मशीनों और लिफटिंग टूल्स एवं दाब यंत्र के परीक्षण हेतु मुख्य कारखाना निरीक्षक सह सुविधाप्रदाता द्वारा सक्षम व्यक्ति के रूप में मान्यता दिये गये हो या उक्त नियमों में उपर्युक्त यंत्रों के परीक्षण के लिए सक्षम व्यक्ति की विहित निर्धारित अर्हता रखते हों, पचास कामगारों तक नियोजन वाले गैर खतरनाक श्रेणी के कारखानों के तृतीय पक्ष लेखापरीक्षा/ प्रमाणन हेतु तृतीय पक्ष लेखापरीक्षक/ प्रमाणक के रूप में मान्यता प्रदान कर सकते हैं ।

(2 ) निर्धारित प्ररूप में प्राप्त ऐसे आवेदनों को श्रमायुक्त, आवेदक की शैक्षणिक योग्यता व अनुभव के परिप्रेक्ष्य में स्वयं का समाधान करने के पश्चात आवेदक को तृतीय पक्ष प्रमाणक हेतु अधिकृत या अस्वीकार करेंगे। ऐसे आवेदनों का 60 दिन की कालावधि में या तो विहित प्रारूप में तृतीय पक्ष लेखापरीक्षक/ प्रमाणक हेतु मान्यता पत्र जारी करके या कारणों को विनिर्दिष्ट करते हुए अस्वीकार करके उसका निराकरण करेंगे।

(3) मान्यता प्राप्ति का प्रमाण-पत्र ऐसे क्षेत्र व ऐसी कालावधि के लिए जारी किया जाएगा जो प्रमाण पत्र मे निर्दिष्ट की जाए ।

(4) श्रम आयुक्त को यदि यह विश्वास करने का कारण हो कि तृतीय पक्ष प्रमाणक किसी कारण से , जो लिखित में अभिलिखित किया गया हो, के द्वारा अयोग्य हो गया है तो श्रमायुक्त तृतीय पक्ष प्रमाणक को सुनवाई का अवसर देने के बाद घोषित तृतीय पक्ष प्रमाणक के रूप में उसकी मान्यता रदद् कर सकेगा।

(5 ) तृतीय पक्ष प्रमाणन हेतु मान्यता प्राप्त कोई भी व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता, (1860 का 45) के अर्थ में लोक सेवक नहीं समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजन के लिए संस्थान में संगठन व एजेंसी भी सम्मिलित है । मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अप्रैल 2021

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(6 ) ऐसे स्थापन यदि श्रम आयुक्त , मध्यप्रदेश के द्वारा इस हेतु अधिकृत तृतीय पक्ष लेखापरीक्षक/प्रमाणक से व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं , संहिता , 2020 सपठित नियमों के अनुपालन का प्रमाणीकरण कराकर प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी तक अपने क्षेत्राधिकार के निरीक्षक सह सुविधा प्रदाता के समक्ष प्रस्तुत करता है तो उन्हें दैनन्दिन निरीक्षण की प्रक्रिया से छूट मिल जायेगी परन्तु ऐसे कारखानों का निरीक्षण केवल गंभीर / प्राणान्तक दुर्घटना या शिकायत की सूचना के आधार पर श्रमायुक्त की अनुमति प्राप्त कर किया जा सकेगा। जो स्थापन प्रत्येक वर्ष निर्धारित समय- सीमा 31 जनवरी तक अपनी विहित प्रमाणीकरण प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करेंगे वे ऐसी छूट का लाभ लेने से वंचित रह जाएंगे ।

74. चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति-

(क) चिकित्सा अधिकारी वह चिकित्सक होगा जो भारतीय चिकित्सा परिषद् / राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अथवा मध्य प्रदेश चिकित्सा परिषद् से मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से एम बी बी एस डिग्रीधारी हो ।

(ख) औदयोगिक स्वास्थ्य में पत्रोपाधिधारी अथवा औदयोगिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण में समकक्ष स्नातकोत्तर प्रमाणपत्रधारी चिकित्सक को प्राथमिकता दी जाएगी ।

75. चिकित्सा अधिकारी के कर्तव्य

(1 ) संहिता की धारा 42 की उप- धारा (2) के खंड ( ग) के अधीन संदर्भ प्राप्त होने पर , चिकित्सा अधिकारी , चिकित्सा जाँच हेतु तारीख, समय एवं स्थान में संबंधित पूर्व में नोटिस देकर तथा ऐसे परीक्षण हेतु भेजे गए व्यक्ति की जाँच करने पर. आयु एवं फिटनेस प्रमाण पत्र तैयार करता है तथा उसकी एक प्रति अपने पास रखकर उसे संबंधित स्थापना के प्रबंधक को भेजता है ।

( 2 ) चिकित्सा अधिकारी आयु निर्धारण के प्रयोजनार्थ रेडियोलोजिस्ट, दंत चिकित्सक, ऑर्थोपेडिक सर्जन जैसे विशेषज्ञों की राय ले सकता है ।

(3 ) चिकित्सा अधिकारी ऐसी जांच करेगा तथा रिपोर्ट देगा जैसी सरकार निदेश देः (क) संहिता की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार ऐसे खतरनाक व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में स्थापना के कामगारों की जांच एवं प्रमाणन;

(ख ) की गई प्रक्रिया की कठिन प्रकृति अथवा कार्य की जोखिमकारी दशा के कारण उस स्थापना अथवा स्थापना की श्रेणी का चिकित्सकीय पर्यवक्षण जहां जीर्ण व्यावसायिक बीमारी के मामले हो चुके हैं ;

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(43) (ग) किसी स्थापना अथवा स्थापना की श्रेणी अथवा स्थापना के विवरण के संबंध में जिनमें कार्य संचालन में वहाँ नियोजित किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों की श्रेणियों के स्वास्थ्य को जोखिम शामिल है;

(घ) किसी स्थापना अथवा स्थापना की श्रेणी , जहां बीमारी के मामले सामने आ चुके हैं अथवा इस संहिता की तृतीय अनुसूची में यथानिर्धारित बीमारियां प्रचलित है, का व्यावसायिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण करना;

(ड) किसी स्थापना अथवा स्थापना की श्रेणी में नियोजन के लिए किशोर की आयु का पता लगाना तथा फिटनेस जारी करना।

अध्याय-आठ

स्त्रियों के संबंध में विशेष उपबंध

76. स्थापना में महिलाओं का नियोजन

( 1 ) रात्रि के दौरान अथवा पूर्वाह्न 6 वजे से पूर्व तथा अपराह्न 7 बजे के बाद महिलाओं के नियोजन हेतु निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाएगा , अर्थात्: - (क) महिला कर्मचारी की सहमति ली जाएगी;

(ख) किसी भी महिला को सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 ( 2020 का 36) के अधीन निर्धारित प्रसूति लाभ उपबंधों के विरुद्ध नियोजित नहीं किया जाएगा;

(ग) ऐसे कर्मचारी को उसके आवास से लाने और ले जाने के लिए महिला कर्मचारी को पर्याप्त परिवहन सुविधा उपलब्ध करायी जाएंगी;

(घ) शौचालय , वॉशरूम , पेयजल , प्रदेश एवं बाहर जाने के रास्ते सहित कार्य स्थान पर पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए ;

(इ) शौचालय, वॉशरूम तथा पेयजल सुविधाएं ऐसे कार्य स्थल के पास ही होनी चाहिए जहां महिला कर्मचारी नियोजित है; और

(च) सुरक्षित एवं स्वस्थ कार्य दशाएं उपलब्ध करायी जाएं ताकि किसी भी महिला कर्मचारी को अपने नियोजन के संबंध में कोई हानि न हो ;

(छ) कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण ( निवारण , निषेध एवं निराकरण) अधिनियम , 2013 ( 2013 का 14) , जो प्रतिष्ठानों पर लागू हो , के उपबंधों का अनुपालन किया जाएगा। मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

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77. खतरनाक संचालनों में महिलाओं के नियोजन की पर्याप्त सुरक्षा ( 1 ) खतरनाक प्रक्रिया अंतर्वलित ऐसे किसी स्थापन में किसी भी गर्भवती महिला को काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी; जहाँ वह संभावित रूप से खतरनाक पदार्थ से उजागर हो सकती है जो स्वयं उसे और टेराटोजेनिक ( भ्रूण के लिए) के लिए कार्सिनोजेनिक हैं ।

(2) खतरनाक संक्रियायें और परिसंकटमय प्रक्रियाओं से संबंधित प्रावधानों में उल्लेखित सभी उपाय का अनुपालन किया जाएगा।

(3) महिलाओं को उनके कार्य पर अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया जाएगा, उन्हें संभाले , संग्रहीत , विनिर्मित , किए जा रहे पदार्थों के खतरनाक गुणों के बारे में , उनके कार्यस्थल पर मौजूद खतरे और दूर करने के उपाय के बारे में ज्ञान प्रदान किया जाएगा ।

(4) कार्यरत महिलाओं को उनकी तैनाती के कार्यस्थलों पर सभी आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण प्रदान किया जाएगा ।

( 5) महिलाओं को आग , खतरनाक पदार्थों के छलकने , रिसाव की घटनाओं के दौरान सुरक्षित मार्ग से निकलने के साधनों के बारे में प्रशिक्षित और जागरूक किया जाएगा ।

अध्याय - नौ विशेष प्रावधान

भाग-01

ठेका श्रम

78. ठेकेदार की योग्यता एवं मानदण्ड अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के प्रयोजन हेतु , ठेकेदार को एक सत्ता के रूप में अथवा व्यक्तिगत रूप में अनुन्मुक्त दिवालिया अथवा गत दो वर्षों के दौरान किसी समय ऐसे अपराध का दोषी नहीं होना चाहिए , जो आपराधिक प्रकृति का हो तथा जिसमें तीन माह से अधिक के कारावास से दण्डनीय अपराध शामिल है ।

79. अनुज्ञापत्र की शर्तें ( 1 ) ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा किः

(क) कार्य के घण्टे व्यावसायिक सुरक्षा , स्वास्थ्य एवं कार्यदशाएं संहिता , 2020 (2020 का 37 ) की धारा 25 अधीन बनाये गये नियमों के अनुरूप होंगे;

(ख ) वेतन का भुगतान वेतन संहिता, 2019 (2020 का 29 ) के अनुसार किया जाएगा;

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

( ग ) यदि ठेकेदार का ठेका-कामगार प्रधान नियोक्ता के परिसर में कार्य कर रहा है , तो शौचालय , वॉशरूम , पेयजल , नहाने की सुविधा यदि अपेक्षित हो , कपड़े बदलने का कक्ष, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, कैंटीन एवं शिशुगृह जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रधान नियोक्ता का उत्तरदायित्व होगा;

(घ) अन्य सभी सुविधाएं एवं पात्रताएं ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी;

(ड ) यदि ठेकेदार ठेका- कामगार को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने में असफल हो जाता है, तो श्रमायुक्त अथवा उसका प्रतिनिधि बैंक गारंटी देकर नियम 84 के अधीन निक्षेप किये गये सुरक्षा डिपोजिट से ठेका कामगारों को ऐसा भुगतान करवायेगा, जो भुगतान नहीं किया गया है; और

(च) वह ठेका कार्य ऑर्डर मिलने के 15 दिन के अंदर उस ठेका कार्य ऑर्डर के बारे में नियम 86 के अनुसार निर्धारित ढंग से सूचित करेगा ।

80. ठेकेदार अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन का प्ररूप एवं तरीका- ठेकेदार द्वारा अनुज्ञप्ति की स्वीकृति हेतु प्रत्येक आवेदन अनुज्ञापन प्राधिकारी को प्ररूप-16 में श्रम विभाग के पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रानिक रूप में ऑनलाईन ढंग से करेगा।

81. अनुक्लप्ति का प्ररूप , निबंधन एवं शर्तें ( 1 ) जारी की गई प्रत्येक अनुज्ञप्ति प्ररूप -17 में होगी ।

(2) जारी की गई अथवा नवीकरण की गई प्रत्येक अनुज्ञप्ति निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन है , अर्थात्ः-

(एक) यह अनुज्ञप्ति अहस्तांतरणीय होगी;

(दो) ठेकेदार द्वारा, किसी भी दिन, ठेका श्रमिकों के रूप में नियोजित कामगारों की संख्या अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट अधिकतम संख्या से अधिक नहीं होगी;

(तीन) इन नियमों मे यथा उपबंधित प्रावधानों को छोड़कर, यथास्थिति अनुज्ञप्ति के जारी करने एवं नवीकरण हेतु निक्षेप की गई फीस , वापस नहीं होगी;

(चार) ठेकेदार द्वारा कामगारों को देय वेतन की दरें वेतन संहिता , 2019 के अधीन निर्धारित दरों से कम नहीं होगी तथा जहां समझौते , निपटान अथवा पंचाट द्वारा दरें निर्धारित की गई है, वहां ये दरें , इस प्रकार निर्धारित दरों से कम नहीं होगी । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

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82. अनुज्ञप्ति जारी करने की प्रक्रिया ( 1 ) इन नियमों में से किसी नियम के अधीन अनुज्ञप्ति जारी करने से पहले , ठेका श्रमिक के रूप में नियोजित किये जाने वाले प्रत्येक कामगार के लिये 1000/- रूपये की दर से गणना की गई राशि की बैंक गारंटी , जिनके संबंध में अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन किया गया है , अनुज्ञप्ति की शर्तों के निष्पादन हेतु ठेकेदार द्वारा निक्षेप की जाएगी तथा संहिता के उपबन्धों अथवा इसके अधीन निर्मित नियमों का अनुपालन किया जाएगा ।

(2 ) जहां जारी किये गये ठेका अनुज्ञप्ति की कालावधि हो गई है , उस मामले में प्ररूप में आवेदक के अनुरोध के आधार पर अनुज्ञप्ति अधिकारी नए अनुज्ञप्ति हेतु उसके आवेदन के लिए सुरक्षा निक्षेप को समायोजित कर सकता है।

(3 ) अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए भुगतान की जाने वाली फीस राज्य सरकार द्वारा , समय - समय पर , राजपत्र में जारी अधिसूचना के अनुसार होगी।

83. अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण ( 1 ) अनुज्ञप्ति के नवीकरण हेतु प्रत्येक ठेकेदार अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को श्रम विभाग के पोर्टल पर इलेक्ट्रानिक ढंग से आवेदन करेगा।

( 2 ) ऐसा प्रत्येक आवेदन उक्त पोर्टल पर अनुज्ञप्ति कालावधि के समाप्त होने से कम से कम 30 दिन पहले किया जाएगा परंतु यह आवेदन अनुज्ञप्ति के समाप्त होने के 90 दिन से पहले नहीं किया जाएगा।

(3 ) अनुज्ञप्ति के नवीकरण हेतु देय शुल्क एवं सुरक्षा निक्षेप वही होंगे जो नियम 82 के अधीन अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए है:

परन्तु अनुज्ञप्ति नवीकरण हेतु आवेदन उपनियम ( 2 ) निर्दिष्ट समय के अन्दर प्राप्त नहीं होता है , तो ऐसे नवीकरण हेतु 25 प्रतिशत अतिरिक्त फीस देय होगी।

(4 ) 30 दिन के अंदर अनुज्ञप्ति का नवीकरण करना संबंधित प्राधिकारी का उत्तरदायित्व होगा ।

84. सुरक्षा निक्षेप की वापसी ( 1 ) अनुज्ञप्ति की कालावधि समाप्त होने पर, यदि ठेकेदार अपनी अनुज्ञप्ति को नए सिरे से जारी रखने का इरादा नहीं रखता है , तो वह अनुज्ञप्ति और काम के पूरा होने की सूचना और बैंक विवरण जिसमें राशि वापस करने की आवश्यकता है , की प्रति के साथ उसके द्वारा निक्षेप की गई सुरक्षा ( बैंक गारंटी के रूप में ) की वापसी के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकारी को इलेक्ट्रानिक रूप से एक आवेदन करेंगा ।

(2) यदि लाइसेंसिंग प्राधिकारी संतुष्ट है कि अनुज्ञप्ति की शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं है या सुरक्षा निक्षेप या उसके किसी भी भाग को जब्त करने के लिए कोई आदेश नहीं है , तो वह आवेदक को सुरक्षा निक्षेप की वापसी का निर्देश देगा। मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(47) ( 3 ) यदि ठेकेदार के सुरक्षा निक्षेप के किसी भी हिस्से को जब्त करने का निर्देश देने वाला कोई आदेश है, तो जब्त की जाने वाली राशि को सुरक्षा निक्षेप से काट लिया जाएगा और शेष राशि , यदि कोई हो , तो ठेकेदार को वापस कर दी जाएगी । (4) रिफंड के लिए कोई भी आवेदन , जहां तक संभव हो, आवेदन की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर निपटाया जाएगा।

85. ठेकेदार की जवाबदेही- ( 1 ) ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को देय मजदूरी की दरें वेतन संहिता, 2019 (2019 का 29) के अधीन निर्धारित दरों से कम नहीं होगी और जहां दरें समझौते , निपटान या पंचाट द्वारा तय की गई है , वहां इस प्रकार से निर्धारित दरों से कम नहीं होगी।

(2) उस स्थिति में जहां ठेकेदार द्वारा नियोजित श्रमिक स्थापना के प्रधान नियोक्ता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियोजित श्रमिक , श्रमिक वाला अथवा उसी प्रकार का कार्य करते हैं , वहां ठेकेदार के कामगारों के लिए मजदूरी दर, छुट्टियां, काम के घंटे और श्रमिकों की अन्य सेवा - शर्तें स्थापना में प्रमुख नियोक्ता द्वारा उसी अथवा समान कार्य के लिए प्रत्यक्ष रूप से काम पर रखे गए श्रमिकों के समान होगीं । किसी भी विवाद के मामले में कि क्या कार्य समान प्रकार का है , इस मामले को निर्णय के किए निरीक्षक - सह - सुविधा प्रदाता को भेजा जाएगा।

(3 ) अन्य मामलों में , ठेकेदार के श्रमिकों की मजदूरी की दरें , छुटिटयां कार्य के घंटे और सेवा की शर्तें संहिता और इसके अधीन निर्मित नियमों में निर्दिष्टानुसार होगी ।

(4) सभी ठेका श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा संहिता , 2020 के संबंधित उपबंधों के अधीन अनुप्रयोज्यता के अध्यधीन ईपीएफओ और ईएसआईसी के सदस्य बनाया जाएगा ।

(5) ठेकेदार इलैक्ट्रानिक रूप से लाइसेंसिंग प्राधिकारी को श्रमिकों की संख्या या काम की शर्तों में किसी भी बदलाव की सूचना देगा।

86. कार्य आदेश की सूचना और सूचना के लिए समय सीमा ( 1 ) प्रत्येक ठेकेदार अनुबंध कार्य आदेश की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर अनुबंध के कार्य आदेश के बारे में सूचित करेगा जिसमें विवरण जैसे कि प्रधान नियोक्ता का नाम, उस परिसर का पता जहां काम किया जा रहा है , अनुबंध कार्य की शुरुआत की तारीख , उस कार्य आदेश के अधीन नियोजित अनुबंध श्रमिकों की संख्या, कार्य आदेशों की कालावधि शामिल होंगे । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(48)

(2) कार्य आदेश का विवरण ठेकेदार या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा भेजा जाएगा ।

(3) सूचना श्रमायुक्त या उनके प्रतिनिधि को श्रम विभाग के पोर्टल या ई - मेल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जाएगी।

87. अनुज्ञप्ति का विखण्डन अथवा निलंबन ( 1 ) यदि अनुज्ञप्ति प्राधिकारी संतुष्ट है कि अनुज्ञप्ति किसी महत्वपूर्ण तथ्य को बदल कर अथवा छिपाकर प्राप्त की गई है अथवा यदि ठेकेदार उन शर्तों का अनुपालन करने में असफल हो गया है जिनके अध्यधीन रहते हुए अनुज्ञप्ति प्रदान की गई अथवा ठेकेदार ने संहिता के अध्याय- ग्यारह , भाग - एक के उपबंधों अथवा इसके अधीन बनाए गए नियमों का उल्लंघन किया है , तो अनुज्ञप्ति प्राधिकारी ठेकेदार को इलेक्ट्रानिक ढंग से 15 दिन का कारण बताओ नोटिस जारी करेगा। 15 दिन के भीतर ठेकेदार से उत्तर, यदि कोई हो , की प्राप्ति पर अनुज्ञप्ति प्राधिकारी इसकी जांच करेगा तथा यदि अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को लगता है , कि ठेकेदार द्वारा इस ठेका व्यवसायी को जारी रखने से कामगारों का काफी नुकसान होगा, तो वह अनुज्ञप्ति के विखण्डन अथवा निलंबन अथवा अन्यथा कार्यवाही के लिए कारणों को रिकार्ड करते हुए आख्यापक आदेश (स्पीकिंग आर्डर ) पारित कर सकता है तथा वह इलेक्ट्रानिक ढंग से ठेकेदार को सूचित करेगा । इस आदेश की एक प्रति श्रमायुक्त, निरीक्षक- सह - सुविधा प्रदाता तथा संबंधित प्रमुख नियोजक को दी जाएगी।

(2) यदि ठेकेदार ने निर्धारित समयावधि के अंदर संहिता के उक्त उपबंधों तथा इनके अधीन बनाए गए नियमों का अनुपालन किया है , तो अनुज्ञप्ति प्राधिकारी स्पीकिंग आर्डर जारी करते हुए निलंबन वापिस ले लेगा अथवा निलंबन जारी रखा जाएगा ।

( 3 ) यदि ठेकेदार उप -नियम ( 1 ) में दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में असफल होता है , तो अनुज्ञप्ति प्राधिकारी इसके कारणों को अभिलिखित करते हुए तत्काल अनुज्ञप्ति के विखण्डन का आदेश पारित करेगा तथा इसकी सूचना वह इलेक्ट्रानिक ढंग से ठेकेदार को सूचित करेगा । इस आदेश की एक प्रति श्रमायुक्त, निरीक्षक - सह - सुविधा प्रदाता तथा संबंधित प्रमुख नियोजक को दी जाएगी।

88. अपील- संहिता की धारा 52 की उप - धारा ( 1 ) के अधीन अपीलीय प्राधिकारी राज्य शासन द्वारा अधिसूचित किया जाएगा । 382(49)

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अप्रैल 2021

89. वेतन के भुगतान की जिम्मेदारी ( 1 ) ठेकेदार द्वारा तय की गई वेतन कालावधि में वेतन देय होगा और कोई वेतन कालावधि एक महीने से अधिक नहीं होगी।

(2 ) एक स्थापना में या एक ठेकेदार द्वारा ठेका श्रमिक के रूप में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति के वेतन का भुगतान वेतन कालावधि के अंतिम दिन के बाद सातवें दिन की समाप्ति के पहले किया जायेगा, जिसके संबंध में वेतन देय है ।

(3) वेतन केवल बैंक हस्तांतरण या इलेक्ट्रॉनिक मोड से संवितरित किया जायेगा। 90. सुरक्षा निक्षेप राशि से मजदूरी का भुगतान यदि ठेकेदार या प्रधान नियोक्ता उसके द्वारा नियोजित ठेका श्रमिक को मजदूरी का भुगतान नहीं करता है, तो श्रमायुक्त या उसके प्रतिनिधि या यथा अधिसूचित सक्षम अधिकारी जांच करेगा अथवा करवाएगा तथा ठेकेदार को सुनने के पश्चात ऐसी राशि का , यदि कोई हो , ठेकेदार द्वारा सिक्योरिटी डिपोजिट के रूप में निक्षेप की गई राशि से भुगतान करने का आदेश पारित करेगा । ठेकेदार 15 दिनों के कालावधि के भीतर सुरक्षा निक्षेप को फिर से प्रस्तुत करेगा अन्यथा उसकी अनुज्ञप्ति निलंबित होने के लिए दायी होगा ।

91. अनुभव प्रमाण पत्र - प्रत्येक संबंधित ठेकेदार मांगे जाने पर ठेका श्रमिकों को प्ररूप- 18 में अनुभव प्रमाण- पत्र जारी करेगा जिसमें ऐसे ठेका श्रमिकों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में निष्पादित कार्य की कालावधि, निष्पादित कार्य प्राप्त अनुभव का विवरण शामिल होगा।

92. ठेका श्रमिकों के नियोजन पर प्रतिबंध यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या किसी स्थापना की कोई गतिविधि एक मुख्य गतिविधि है या अथवा , तो पीडित पक्ष श्रमायुक्त म.प्र . शासन को सहायक दस्तावेजों के साथ कारण बताकर एक आवेदन कर सकता है ।

भाग-दो - अन्तर्राज्यिक प्रवासी कामगार

93. अन्तर्राज्यिक प्रवासी कामगार को यात्रा भत्ता नियोक्ता अन्तर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक को ट्रेन से ( द्वितीय श्रेणी स्लीपर से कम नहीं ) या बस से या अन्य किसी यात्री परिवहन माध्यम से रोजगार के स्थान से गृह राज्य में उसके निवास स्थान तक के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में आने जाने की यात्रा के लिए किराये के रूप में एकमुश्त राशि का भुगतान करेगा, अर्थात्: -

यदि उसने पूर्ववर्ती 12 माह में संबंधित स्थापना (प्रतिष्ठानों) में कम से कम 180 दिन की कालावधि के लिए काम किया है:

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(50)

परन्तु यात्रा भत्ता अन्तर्राज्यिक प्रवासी श्रमिक को 12 महीने में एक बार दिया जाएगा । यदि रोजगार की कालावधि के बीच में अन्तर्राज्यिक प्रवासी कामगार द्वारा अपना नियोक्ता बदल लिया जाता है और उसने अपने पिछले नियोक्ता से यात्रा भत्ता का लाभ नहीं उठाया है, तो अन्तर्राज्यिक प्रवासी कामगार द्वारा दिये जाने वाले प्रमाण-पत्र के आधार पर , नियोक्ता जहां अन्तर्राज्यिक प्रवासी कामगार अब काम कर रहा है और इस तरह के कामगार ने पूर्ववर्ती नियोक्ता के साथ बितायी कालावधि सहित पूर्ववर्ती 12 महीनों में 180 दिन पूरे कर लिये है , तो नियोक्ता यात्रा भत्ता देगा।

94. सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा भवन एवं अन्य संनिर्माण कल्याणकारी कोष का लाभ उठाने हेतु योजना अन्तर्राज्यिक प्रवासी कामगार धारा 62 के अन्तर्गत विभागीय पोर्टल के माध्यम से लाभ ले सकेगा ।

95. अन्तर्राज्यिक प्रवासी कामगार के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाईन नंबर की सुविधा श्रम विभाग द्वारा अन्तर्राज्यिक प्रवासी कामगारों की शिकायतों को दूर करने के लिए एक टोल-फ्री नंबर उपलब्ध कराया जाएगा। हेल्पलाईन नंबर विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर उपलब्ध कराया जाएगा ।

* 96. अन्तर्राज्यिक प्रवासी कामगारों का अध्ययन- राज्य सरकार अन्तर्राज्यिक प्रवासी कामगारों की सुरक्षा , स्वास्थ्य एवं कल्याण को बढावा देने के लिए किये जाने वाले अध्ययनों की पहचान कर सकती है । जहां कहीं भी आवश्यक हो, राज्य सरकार अन्तर्राज्यिक प्रवासी कामगारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण में शामिल विशेषज्ञ संगठनों से परामर्श कर सकती है ।

भाग-तीन - श्रृव्य-दृश्य कामगार

97. श्रृव्य- दृश्य कामगारों के लिए समझौता-

(1 ) निर्माता के साथ श्रृव्य- दृश्य कामगारों के लिए समझौते का प्ररूप , प्ररूप -19 में दिया गया है ।

(2) केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किये जाने वाले सक्षम प्राधिकारी के पास समझौते को पंजीकृत किया जाएगा ।

(3 ) समझौते की एक प्रति श्रम सेवा पोर्टल या श्रम विभाग के अन्य पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

98. विवादों को सुलह अधिकारी या न्यायाधिकरण को संदर्भित करने के लिए प्रक्रिया- विवाद को सुलह अधिकारी या किसी न्यायाधिकरण को संदर्भित करने के लिए प्रक्रिया, औद्योगिक संबंध संहिता , 2020 और इसके अधीन निर्मित नियमों के अनुरूप होगी। मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(51) भाग-चार - बीड़ी एवं सिगार कामगार धारा 74 से 77 के अधीन नियम 99 से 113

99. अनुज्ञप्ति की स्वीकृति हेतु आवेदन प्ररूप एवं शुल्क धारा 119 की उपधारा ( 1 ) के अधीन किसी स्थान या परिसर को औद्योगिक परिसर अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रानिक माध्यम से जा सकेगा। के रूप में उपयोग हेतु प्ररूप-20 में आवेदन किया (2) आवेदन के साथ निम्नांकित दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक होगा, अर्थात्: - (क) रेखांक जो कि दर्शाता हो-

(एक) उस स्थान या परिसर का यथोचित्य , जो बीडी या सिगार या दोनों बनाने के उपयोग में लाये जाने को प्रस्थापित है एवं उस स्थान या परिसर के निकटतम इमारतें , संरचनाओं , सडकों , नालियों और जैसे सहित ऐसी जगह या परिसर के तत्काल आसपास के क्षेत्र; तथा

(दो) योजना ऊंचाई और आवश्यक क्रास-सेक्शन, प्राकृतिक प्रकाशं व्यवस्था, वेन्टीलेशन से संबंधित विवरण , आगजनी की स्थिति में पलायन हेतु व्यवस्था, संयंत्र और मशीनरी की स्थिति, यदि कोई हो, गलियारे या मार्ग में निर्माण प्रक्रियाओं के लिये उपयोग की जाने वाली विभिन्न इमारतों के संबंध में ;

(ख ) अनुसूची-दो के अनुसार अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु निर्धारित शुल्क का साइबर ट्रेजरी चालान।

(3 ) अनुज्ञप्ति जारी करने के पूर्व लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वह स्थान अथवा परिसर जो कि औ‌द्योगिक परिसर हेतु प्रस्तावित है , पर आवेदक द्वारा कोई अन्य औ‌द्योगिक संस्थान पिछले 12 माह में बंद न किया गया हो ताकि श्रमिकों/ कामगारों के हित प्रभावित हों।

100. नवीकरण हेतु आवेदन ( 1 ) धारा 74 के अधीन अनुज्ञप्ति के नवीकरण हेतु प्रत्येक आवेदन प्ररूप -20 में अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को श्रम विभाग के पोर्टल पर इलेक्ट्रानिक रीति से किया जावेगा । आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक होगा, अर्थात्ः-

(क) अनुज्ञप्ति की प्रति जिसका नवीकरण किया जाना है;

(ख) राजपत्र की अधिसूचना के अनुसार अनुज्ञप्ति की नवीकरण हेतु निर्धारित शुल्क का साइबर ट्रेजरी चालान। मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(52)

(2) नियम 99 के उपनियम ( 3 ) के उपबंध , जहां तक, इस नियम के अधीन प्राप्त आवेदनों पर लागू होगा ।

101. अनुज्ञप्ति प्ररूप , निबंधन एवम शर्तें ( 1 ) प्रत्येक अनुज्ञप्ति धारा 74 के अधीन प्ररूप- 21 में इलेक्ट्रानिक रूप से जारी किया जाऐगा ।

- (2) धारा 74 के अधीन जारी या नवीनीकृत प्रत्येक अनुज्ञप्ति निम्निलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी: - (एक ) विनिर्माण प्रक्रिया अनुज्ञप्ति के प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट औ‌द्योगिक परिसर के उस हिस्से पर ही की जाएगी;

(दो) औद्योगिक परिसर मे कार्यरत कर्मचारियों की अधिकतम संख्या किसी भी दिन अनुज्ञप्ति में निर्दिष्ट संख्या से अधिक नहीं होगी;

(तीन) अनुज्ञप्ति में निर्दिष्ट बिजली चालित मशीनरी का उपयोग परिसर में विनिर्माण प्रक्रिया में नहीं किया जाएगा;

(चार) सक्षम प्राधिकारी की लिखित अनुमति के अलावा औ‌द्योगिक परिसर को विस्तारित नहीं किया जाएगा और इस तरह की अनुमति के अलावा ऐसे परिसर में किसी भी इमारत में कोई संरचनात्मक परिवर्तन नहीं किया जाएगा;

(पांच) अनुज्ञप्ति हस्तांतरणीय नहीं होगी;

(छह) नियम में उपबंधित के सिवाय यथास्थिति अनुज्ञप्ति या , का नवीनीकरण के लिए देय शुल्क वापसी योग्य नहीं होगा।

102. अपील- अनुज्ञापन प्राधिकारी के अनुज्ञप्ति मंजूर करने या नवीकरणसे इंकार करने के आदेश के विरुद्धअपील-

(क) प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों की कालावधि के भीतर इलेक्ट्रानिक रूप में किया जाना चाहिए, जिसके खिलाफ अपील करने का आदेश दिया गया है;

(ख) आदेश की एक प्रति जिसके विरुद्ध अपील की गई , संलग्न किया जाना चाहिए;

(ग) कारण और तथ्य को दर्शाते मेमोरेण्डम;

(घ) अपील के संबंध में समय समय पर अधिसूचित शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में ट्रेजरी चालान । 382(53)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

103. शुल्क- धारा 74 के अधीन अनुज्ञप्ति के अनुदान या नवीनीकरण के लिए भुगतान किया जाने वाला शुल्क वह होगा जो समय-समय पर अधिसूचित किया जाए ।

104. शुल्क प्राप्ति इस नियमों के अधीन देय सभी शुल्क सरकारी खजाने में , राज्य लेखा शीर्ष में , जैसा भी अधिसूचित किया गया हो , में जमा किया जाएगा।

105. यदि सक्षम प्राधिकारी धारा 74 के अधीन किसी भी अनुज्ञप्ति को देने या नवीनीकृत - करने से इंकार करता है , तो उसके लिए भुगतान की गई फीस वापस नहीं की जाएगी।

106. राज्य सरकार , औद्योगिक परिसर के बाहर , समय - समय पर इस बावत् निर्दिष्ट शर्तों के अधीन , कर्मचारियों को बीड़ी या सिगार पत्ते गीला करने और काटने की अनुमति प्रदान कर सकेगी ।

107. नियोक्ता द्वारा कच्चे माल देने से संबंधित विवाद (1 ) नियोक्ता और कर्मचारी या कर्मचारी के बीच कोई विवादः-

(क) कर्मचारी को नियोक्ता द्वारा कच्चे माल का दिया जाना;

(ख ) बीडी या सिगार या दोनों के लिए मजदूरी का भुगतान नियोक्ता द्वारा खारिज कर दिया गया दोनों या;

( ग) बीडी या सिगार के लिए मजदूरी का भुगतान या दोनों नियोक्ता द्वारा खारिज कर दिया गया;

नियोक्ता या कर्मचारी या कर्मचारी द्वारा लिखित रूप में निरीक्षक-सह-सुविधा प्रदाता को किया जा सकता है , जो इस तरह की पूछताछ करने के बाद , जैसी कि वह आवश्यक समझे और पक्षकारों को अपने संबंधित मामले में पक्ष रखने के लिए अवसर देने के पश्चात् विवाद का निर्णय लेने और प्ररूप-22 में कार्यवाही अभिलिखित करेगा।

(

(2) उप - नियम ( 1 ) के अधीन दिए गए निर्णय से व्यथित कोई भी पक्षकार , लाइसेंसिंग प्राधिकारी को निर्णय की तारीख से 30 दिनों की कालावधि के भीतर अपील प्रस्तुत कर सकते है:

परन्तु अपीलीय प्राधिकारी उक्त कालावधि के बाद भी अपील स्वीकार कर सकता है , यदि अपीलार्थी ऐसे प्राधिकारी का समाधान कर देता है कि उसके पास उस कालावधि में अपील न करने के लिए पर्याप्त कारण थे । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(54)

108. कच्चे माल के वितरण का पर्यवेक्षण कोई नियोक्ता, यदि उसे लिखित रूप में एक निरीक्षक-सह-सुविधा प्रदाता द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा की जाती है, तो आदेश करने वाले निरीक्षक-सह - सुविधा प्रदाता की देखरेख में या किसी अन्य निरीक्षक की देखरेख में , ऐसे कर्मचारी या कर्मचारियों को कच्चे माल का और इस कालावधि के दौरान जैसा कि आदेश में निर्दिष्ट है वितरित करें ।

109. बीडी या सिगार की अस्वीकृति के संबंध में सीमा. ( 1 ) कोई भी नियोक्ता या ठेकेदार साधारणतया बीडी या सिगार या दोनों के पांच प्रतिशत से अधिक अवमानक या छट के रूप में स्वीकार नहीं करेगा ।

(2 ) जहां किसी भी बीडी या सिगार को या अन्यथा श्रमिक की जानबूझकर उपेक्षा के आधार के अलावा अवमानक या छट के रूप में खारिज किया जाता है इस प्रकार खारिज बीड़ी या सिगार के लिए मजदूरी का भुगतान उस देय भुगतान की दर से आधी दर पर जिस पर बीड़ी या सिगार, या दोनों के लिए मजदूरी देय होती है , जिसे अस्वीकार नहीं किया गया है , पर किया जाएगा ।

110. गृहकर्मियों को मजदूरी का भुगतान. जहां कच्चे माल की आपूर्ति एक श्रमिक को उसके घर पर की जाती है , उसके मजदूरी का भुगतान भी उसके घर पर किया जाएगा:

परन्तु कोई निरीक्षक-सह-सुविधा प्रदाता, अगर वह किसी मामले की परिस्थितियों में ऐसा करना समीचीन समझता है , तो किसी भी गृहकर्मी के संबंध में किसी अन्य जगह या उन स्थानों के विनिर्दिष्ट करेगा जहां मजदूरी का भुगतान किया जाएगा।

111. रिटर्न. प्रत्येक औद्योगिक परिसर के संबंध में नियोक्ता हर महीने के दसवें दिन या उससे पहले निरीक्षक- सह- सुविधा प्रदाता, जैसा कि इस बावत् अनुसूची-तीन में संदर्भित है, को प्ररूप-23 में मासिक रिटर्न और उस प्राधिकारी को हर महीने की 30 अप्रैल को या उसके पहले प्ररूप-24 में वार्षिक रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक रूप में या अन्यथा जैसा भी हो, प्रेषित करेगा ।

112. कुछ पंजियों का रख- रखाव.- ( 1 ) प्रत्येक नियोक्ता प्रत्येक गृहकर्मी को प्ररूप 25 में दो पुस्तकें मुफ्त उपलब्ध कराएगा (इसके बाद गृह- कार्यकर्ता लॉगबुक के रूप में संदर्भित किया जाता है) और गृहकर्मी कच्ची की मात्रा की लॉगबुक में एक रिकार्ड रखेगा। प्राप्त सामग्री, उसके द्वारा आपूर्ति की जाने वाली बीड़ी या सिगार की संख्या, मानक बीड़ी/सिगार की संख्या, अवमानक या छट बीडी/ सिगार की संख्या, मजदूरी मानक बीड़ी/सिगार , अवमानक या जो उसे प्राप्त है उसके द्वारा प्राप्त की जाती है । यह पुस्तक अच्छे गुणवत्ता के कागज से बनेगी, जो विधिवत रूप से बंधी होगी और 382(55)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

पिछले एक वर्ष में पर्याप्त संख्या में पृष्ठ होंगे । पुस्तकों की आपूर्ति इतनी व्यवस्थित होगी कि नियोक्ता द्वारा दो लगातार आपूर्ति या कच्चे माल के बीच की कालावधि के दौरान एक पुस्तक घर के कार्यकर्ता के पास रहेगी।

(2) प्रत्येक नियोक्ता प्ररूप 26 में एक घर के श्रमिकों के रोजगार रजिस्टर को इलेक्ट्रानिक रूप में या अन्यथा बनाये रखेगा जिसमें उसके अधीन कार्यरत सभी गृह श्रमिकों के नाम और विवरण शामिल होंगे और गृहकर्मी लॉगबुक में प्रविष्टियों के आधार पर रजिस्टर में प्रविष्टियां अद्यतन रखी जाएगी ।

113. कर्मचारियों द्वारा औद्योगिक परिसर के बाहर काम किये जाने हेतु अनुमति.- ( 1 ) नियोक्ता औद्योगिक परिसर के बाहर बीडी या सिगार पत्ते गीला करने या काटने की अनुमति प्राप्ति हेतु कर्मचारियों के एवज में श्रमायुक्त के माध्यम से श्रम विभाग के उप -सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव को संबोधन करते हुए आवेदन करेगा । श्रमायुक्त ऐसे आवेदन को अभिमत के साथ सात दिवस के समयावधि में राज्य शासन को प्रेषित करेगा जिसमें राज्य शासन द्वारा ऐसे आवेदन पर तीस दिवस के समयावधि में निर्णय लिया जाएगा । इस हेतु प्रदाय की गई अनुमति केवल ऐसी कालावधि के लिए ,जैसा अनुमति प्रदान करने वाले आदेश में निर्दिष्ट है, वैध होगी।

(2) धारा 76 की उप-धारा ( 1 ) के अधीन औ‌द्योगिक परिसर के बाहर किये जाने वाले कार्य का नियोक्ता द्वारा बनाए रखा जाने वाला रिकार्ड प्ररूप-27 में इलेक्ट्रानिक रूप में या अन्यथा जैसा भी हो , संधारित होगा।

(3 ) नियोक्ता ऐसे कर्मचारियों जिन्हें उनके गृह में काम करने की अनुमति है (जिन्हें आगे गृहकर्मी के नाम से संदर्भित किया जाएगा) , के संबंध में प्ररूप-28 में रजिस्टर इलेक्ट्रानिक ढंग या अन्यथा जैसा भी हो , संधारित करेगा ( जिसे आगे गृहकर्मी वेतन - सह- अवकाश पंजी के नाम से संदर्भित किया जा सकेगा) ।

भाग - पांच कारखाना (धारा 79 से 119 के अधीन नियम 114-118)

114. कारखाना अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन का प्ररूप एवं तरीका अधिभोगी स्थापन के लायसेंस , के लिए विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर प्ररूप -20 में अधिकतम 10 वर्ष की कालावधि हेतु इलैक्ट्रानिक रूप से आवेदन करेगा जिसमें स्थापन के बारे में जानकारी दी जाएगी और संबंधित दस्तावेज व नियम के अनुलग्न अनुसूची-दो में निर्दिष्ट अनुसार पंजीकरण शुल्क के भुगतान के प्रमाण , ट्रेजरी चालान/ई चालान या अन्यथा, के साथ अपलोड किए जाएंगे। प्ररूप पर डिजिटल रूप से या पोर्टल पर यथा अपेक्षित किसी अन्य रीति से हस्ताक्षर किए जाएंगे। आवेदक , आवेदन में दी गई सभी सूचनाओं की सत्यता के लिए उत्तरदायी होगा। मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(56)

अनुसूची'क'

अनुसूची ' ख' तथा ' ग' में विनिर्दिष्ट कारखानो को छोड़ कर व्यावसायिक सुरक्षा , स्वास्थ्य और कार्यदशाएं , संहिता, 2020 की धारा 2ब ( एक) में यथा परिभाषित या धारा 81 के अधीन अधिसूचित कारखानों के लायसेंस प्रदान करने या नवीनीकरण और संशोधन करने के लिए देय शुल्क का मान

( वार्षिक शुल्क रुपयों में )

01- 09 नियो जन

10- 20 नियो जन

21- 50 नियो जन

51- 100 नियो जन

101- 250 नियो जन

100

200 750-

251-501-

1-

1-

750

500

0

500

निनि

योज योज

न न

अशव शक्ति

337,482 0-10

144 8

241 3 9 7

579 2

965 .10-20

192 8

337 9

482 7

724 0

4 3 241

7 482

21-50

0 724

4 965 144 80

241 386

51-100

4 965

1

144 80

100 0 नि योज न

नि योज न

150 1- 150 200 0 नि योज न

0 नि योज न

500 0 से अधि क 193

386

115 84

289 61

173 77 07

14

434 41

579 22 193 241 386 434 579 724

144 80 07 34 14 41 22 02

434 579 724 868 241 34

193 07

337 88 41 22 02 83

289

458 579

193

07 34 61

482

289 337 88 55 22

724 02

965 36

868 83

337 458

101-250 7

144 80

193 07

530 724

106

241

34 61 88 55

724 193

337 251-500 0 07

241 34

41

289 61 88 965 241 289 337 95 02

868 83

965 36 190

434 579 675 868 965 106 120 22 75

670

83 36 190

434 530

501-750 4 34 61 88 41 95

751-

289

579 115

434

386

1000 84 61

22

14 41 1001- 241 337 434 530 675 2000 34 88

675 772 965 106 115 125 75 29 36 190 843 497

106 115 125

627 772 868

49 29 83 190 843 497

135 151

115

772 868

125

965

41 95 75 29 83 36

2001- 337

868 3000

88

386 14

530 95

675 75 83 3001- 434 530

772 965 4000 41

627 95 49 29 36 843

4001- 530 627

115

772 29

5000 95 49

843 497

135 151

144 804

106 125 144 164 183 202 804 112

190 497

419 726

222 033

115 135 154 173 193 212 231 458 765

151

072 380 687

135

173

231

193 212

250 154 458 765

965

36 843 151

5000 से

135 अधिक

965 36

627 49

772 29

115 843 151

154 458

072

687 994

380

212

173 765

193 072 380

231 687

270 301

250 994 382(57)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

अनुसूची 'ख'

अनुसूची ' क' तथा ' ख' में विनिर्दिष्ट कारखानों को छोड़ कर व्यावसायिक सुरक्षा , स्वास्थ्य और कार्यदशाएं , संहिता , 2020 की धारा 2ब (दो ) में यथा परिभाषित या धारा 81 के अधीन अधिसूचित कारखानों के लायसेंस प्रदान करने या नवीनीकरण और संशोधन करने के लिए देय शुल्क का मान

21से 50 नियोजन

20 नियोजन तक

51 100 नियोजन

से 101 से 250 नियोजन

251 से 500 नियोजन

4

6 2

5

3

9655

4828 1448 2415

3862

(वार्षिक शुल्क रुपयों में)

501 से 1000

नियोजन

1001 से 1500 नियोजन

1501 से 2000 नियोजन

2000 से अधिक नियोजन

10 8

9

7

38615 62749 24135 33788

अनुसूची ' ग'

समस्त विद्युत उत्पादन , रूपान्तरण या प्रेषक कारखानों के लायसेंस प्रदान करने या नवीनीकरण और संशोधन करने के लिए देय शुल्क का मान

(वार्षिक शुल्क रुपयों में )

मेगावाट

100 तक नियोजन

101-250 नियोजन

251-500 नियोजन 20

48368

67576

57923

77230

67576

20-50

57923

86883

67576 77230

50-100

77230

96536 100-250

86883

86883

106191 250-500

96536

500-1000-

96536 106191 115844 1000 से

अधिक

115844 125498 135151

1000 से अधिक नियोजन

501-1000 नियोजन

77230

86883

96536

86883

96536

106191

106191

115844

115844

125498

135151

125498

154459

144804 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(58)

फैक्ट्री की विभिन्न श्रेणियों के लिए अनुसूची क, ख , ग में निर्धारित शुल्क यह नियम लागू होने वाले वर्ष के पहले दिन से लागू होंगी जिसमें और उसके बाद हर तीन साल में देय शुल्क में 30% वृ‌द्धि होगी ।

115. लायसेंस जारी होने का तरीका. नियम 114 के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर यदि आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण है , पदाभिहित प्राधिकारी , इलेक्ट्रोनिकली लायसेंस प्ररूप- 21 में "लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010" में वर्णित समय समय पर संशोधित समयावधि में जारी करेगा:

परन्तु यह है कि लायसेंस ऐसी शर्तों के अध्यधीन जारी किया जा सकता है जैसी कि लायसेंस में विनिर्दिष्ट की जावें ।

116. लायसेंस का नवीनीकरण (1 ) ( क) अधिकतम दस वर्ष तक की कालावधि के लिए लायसेंस के नवीकरण आवेदन , अनुज्ञप्ति के समाप्त होने के दिनांक से कम से कम तीस दिन पूर्व , इलेक्ट्रोनिकली प्ररूप क्रमांक 2 में किया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ नियम 114 के अधीन दी गई अनुसूची में प्रतिवर्षानुसार उल्लिखित फीस की रकम की देनगी के प्रमाण के रूप में कोषागार चालान संलग्न होगाः

परन्तु राज्य सरकार , सामान्य या विशेष आदेश द्वारा लायसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन पत्र देने की कालावधि में वृद्धि कर सकेगा।

(ख) उपनियम ( क) में उल्लिखित की गई कालावधि की समाप्ति के पश्चात् या यदि कालावधि में वृद्धि की गई हो तो ऐसी बढ़ गई कालावधि की समाप्ति के पश्चात् लायसेंस के नवीकरण के हेतु किए गए किसी भी आवेदन पत्र पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा तथा लायसेंस का तब तक नवीकरण नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसके साथ उपनियम ( क) में निर्दिष्ट की गई अनुसूची में उल्लिखित की गई फीस की रकम तथा उस अनुज्ञप्ति के लिए , जिसका कि नवीकरण किया जाना है, देय फीस में 25 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त फीस की देनगी के प्रमाण के रूप में कोषागार चालान संलग्न न हो ।

(2) पदाविहित प्राधिकारी , उपनियम (1 ) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अनुज्ञप्ति के नवीकरण में कोई आपत्ति नहीं है तो वह उसे दस वर्ष से अधिक न होने वाली कालावधि के लिए नवीकृत कर सकेगा और प्ररूप 21 में आवेदक को लायसेंस इलेक्ट्रोनिकली जारी करेगा ।

117. लायसेंस का संशोधन ( 1 ) यदि अधिभोगी लायसेंस की कालावधि के दौरान किसी भी समय , किसी भी दिन अधिष्ठापित कुल अधिकतम बी.एच.पी. की सीमाएँ या किसी भी दिन नियोजित किए जाने वाले कर्मकारों की अधिकतम संख्या बढ़ाना आवश्यक 382(59)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

समझे या स्थापन के नाम में कोई परिवर्तन करे या अधिभोगी या लाइसेन्स आवेदन प्ररूप में वर्णित ऐसे विवरण में परिवर्तन हो तो वह लायसेंस के संशोधन के लिए आवेदन पत्र ऐसे परिवर्तन से सात दिन के भीतर पदाविहित प्राधिकारी को देगा और पदाविहित प्राधिकारी उस लायसेंस को तद्नुसार संशोधित कर सकेगा।

(2) संशोधन हेतु आवेदन प्ररूप 20 में ऑनलाइन किया जाएगा, उसके साथ लायसेंस संशोधन फीस, जो सौ रुपए होगी और नियमों के अधीन किसी भी दिन यथास्थिति, प्रतिष्ठापित कुल अधिकतम एच.पी. जो बढ़ाई जाना अभिप्रेत हो या केलेण्डर वर्ष के दौरान किसी भी दिन नियोजित किए जाने के लिए अभिप्रेत कर्मकारों की अधिकतम संख्या या दोनों के आधार पर देय फीस की रकम को जोड़कर उसमें से मूल अनुज्ञप्ति के लिए पहले ही प्रेषित कर दी गई फीस कम करके आने वाली रकम के भुगतान के सबूत के रूप में कोषालय चालान होगाः

परन्तु यह है कि संशोधन एवं नवीकरण का आवेदन एक साथ प्रस्तुत करने पर कोई संशोधन फीस देय नहीं होगी ।

118. फीस का निक्षेप किया जाना इन नियमों के अधीन देय समस्त फीस इस हेतु अधिसूचित राज्य लेखा शीर्ष के अधीन शासकीय कोषालय में निक्षेप की जाएगी। 119. परिसर के स्वामी का दायित्व -

कतिपय परिस्थितियों में परिसर के स्वामी का दायित्व-

( 1 ) जहाँ किसी परिसर में पृथक् पृथक् भवन विभिन्न अधिभोगियों को, पृथक , कारखानों के रूप में प्रयोग के लिए पट्टे पर दिए गए हैं , वहाँ पहुँच मार्गों , जल निकाक्षों, जल प्रदाय , रोशनी और स्वच्छता जैसी सामान्य सुविधाओं और सेवाओं की व्यवस्था और अनुरक्षा करने के लिए परिसर का स्वामी उत्तरदायी होगा।

( 2 ) राज्य सरकार , के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए मुख्य निरीक्षक सह सुविधा प्रदाता को उप- नियम ( 1 ) के उपबंधों के क्रियान्वित करने के संबंध में परिसर के स्वामी को आदेश देने की शक्ति होगी ।

(3 ) जहाँ किसी परिसर में स्वतंत्र या स्वतापूर्ण मंजिलें या फ्लैट विभिन्न अधिभोगी । ( अधिष्ठाताओं ) को पृथक कारखानों के रूप में प्रयोग किए जाने के लिए पट्टे पर दिए गये है परिसर का स्वामी निम्नलिखित के संबंध में इस अधिनियम के उपबंधों के किसी प्रकार के उल्लंघन के लिए ऐसे दायित्वाधीन होगा मानो वह स्थापन का अधिष्ठाता या प्रबंधक हो-

( एक) शौचालय , मूत्रालय और धुलाई की सुविधाएँ जहाँ तक उन प्रयोजनों के लिए है के सामान्य प्रदाय का बनाए रखना संबंधित है । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(60)

(दो) ऐसी मशीनरी और संयंत्र पर बाढ़ लगाना जो स्वामी का हो और अधिष्ठाता है अभिरक्षा या उसके प्रयोग के लिए विनिर्दिष्ट रूप में न्यस्त न किया गया हो।

(तीन ) मंजिलों या फ्लैटों तक पहुँचने के लिए निरापद साधन और सीढ़ियों और सामान मार्गों का बनाए रखना और सफाई;

(चार) आग लगने की दशा में पूर्वावधानियां;

(पाँच) उत्तोलकों और उत्तापकों का अनुरक्षण , और

(छह ) परिसर में उपलब्ध किन्हीं अन्य सामान्य सुविधाओं का अनुरक्षण।

(4 ) राज्य सरकार , के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए मुख्य निरीक्षक को उपधारा ( 3 ) के उपबंधों में कार्यान्वयन के बारे में परिसर के स्वामी को आदेश देने की शक्ति होगी। (5 ) जहाँ किसी परिसर में सामान्य शौचालयों, मूत्रालयों और धुलाई की मुविधाओं सहित पृथक कमरे विभिन्न अधिभोगियों ( अधिष्ठाताओं) को पृथक कारखानों के रूप में प्रयोग के लिए पट्टे पर दिए गये हैं वहाँ स्वामी के दायित्व के बारे में उपधारा (3 ) के उपबंध लागू होंगेः

परन्तु स्वामी शौचालयों , मूत्रालयों तथा धुलाई की व्यवस्था और अनुरक्षा करने से संबंधित अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

(6 ) राज्य सरकार , के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए मुख्य निरीक्षक सह सुविधाप्रदाता को उपधारा (5) में निर्दिष्ट परिसर के स्वामी को उपबंधों के कार्यान्वयन के बारे में आदेश देने की शक्ति होगी।

(7) जहाँ किसी परिसर में किसी कमरे या शेड के साथ विभिन्न अधिष्ठाताओं को पृथक कारखानों के रूप में प्रयोग के लिए पट्टे पर दिए जाते हैं वहाँ परिसर का स्वामी उपबंधों के किसी प्रकार के उल्लंघन के लिए दायित्वाधीन होगाः

परन्तु कोई भी अधिभोगी , संहिता के उपबंधों से संबंधित समस्त सुरक्षाओं के अनुपालन के लिए उत्तदायी होगा।

120. खतरनाक निर्माण प्रक्रिया या संक्रियाएं (1 ) निम्नलिखित विनिर्माण प्रक्रियाएँ या संक्रियाएँ जब किसी स्थापन में चलाई जाए तो वे धारा 82 के अधीन खतरनाक संक्रियाएँ घोषित की जाती हैं-

( एक) वातित जल का विनिर्माण तथा उससे आनुषंगिक प्रक्रियाएँ:

(दो) धातु की वस्तुओं का इलेक्ट्रोलाइट के, जिसमें क्रोमिक अम्ल या अन्य क्रोमियम यौगिक अन्तर्विष्ट हों, उपयोग इलेक्ट्रोलाइटिंग प्लेटिंग या आक्सीडेशनः

(तीन ) इलेक्ट्रिक एक्यूमुलेटर्स ( विद्युत संचय यंत्र ) का विनिर्माण तथा उनकी मरम्मतः 382(61)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

(चार) काँच विनिर्माणः

( पांच) धातुओं की ग्राइन्डिंग (पिसाई ) या ग्लेजिंग ( पालिश):

(छह) सीसे तथा सीसे के कतिपय यौगिकों का विनिमाण तथा शोधनः

(सात) पेट्रोल से पेट्रोल गैस का उत्पादनः

(आठ) अति-ज्वलनशील द्रव और ज्वलनशील दाबयुक्त गैसः

(नौ) कच्ची खालों या चमड़ों का लाइमिंग तथा उनको कमाना और उससे आनुषंगिक प्रक्रियाएँ

( दस) प्रिंटिंग प्रेस तथा टाइप फाउण्ड्री में की जाने वाली शीशे की प्रक्रियाएँ:

(ग्यारह) रासायनिक कार्य

(बारह) चीनी मिट्टी के बर्तनों का विनिर्माणः

(तेरह ) जल के इलेक्ट्रोलायसिस (विद्युद्विच्छेदन) द्वारा उत्पादन आक्सीजन तथा हाइड्रोजन का सम्पीड़नः

(चौदह) दाबयुक्त वायु या वाष्प के ब्लास्ट से प्रणोदित रेत , धातु की गोलियों या गिट्टियाँ या अन्य घर्षक की जेट ( तीव्र बौछार) से वस्तुओं की सफाई या चिकना या रूक्ष करने के कार्य आदिः

( पन्द्रह ) एस्बेस्टास का संधारण तथा प्रक्रिया करना , एस्बेस्टास की किसी वस्तु का विनिर्माण और अन्य विनिर्माण प्रक्रियाएँ या अन्यथा जिनमें किसी स्वरूप में एस्बेस्टास प्रयुक्त होः

(सोलह) संक्षारक पदार्थों का संधारण या अभिचालन :

( सत्रह ) रिफरेक्ट्री पदार्थों से वस्तुओं का विनिर्माण :

(अठारह) साल्वेन्ट एक्सट्रेक्शन प्लान्टः

(उन्नीस) कार्बन-डाय सल्फाइड प्लान्टः

(बीस ) मैगनीज और उसके यौगिकों का विनिर्माण या अभिचालनः

(इक्कीस) बैन्जीन या बैन्जीनयुत पदार्थों का विनिर्माण संधारण या उपयोग करने वाले कारखानो को लागू होगा :

(बाइस) स्लेट पेन्सिलों का विनिर्माणः

(तेईस) खतरनाक कीटनाशकों का विनिर्माण या अभिचालनः

(चौबीस ) कारसिनोजेनिक डाय इन्टरमिडियेट का विनिर्माण या अभिचालनः

(पच्चीस) उच्च शोर स्तर की संक्रियाएँ:

(छब्बीस) निरकोज प्रक्रिया द्वारा रेयान का विनिर्माणः

(सत्ताईस ) फाउण्ड्री में की संक्रियाएँ । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(62)

(2) इससे उपाबद्ध अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट किए गए उपबन्ध किसी वर्ग या प्रकार के कारखानों पर , जिनमें कि प्रत्येक अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई खतरनाक संक्रियाएँ की जाती हों , लागू होना और विभिन्न अनुसूचियों में आने वाले पद 'प्रथम नियोजन' से अभिप्रेत है ऐसी प्रक्रियाओं या संक्रियाओं में तीन कैलेण्डर मास से अधिक कालावधि के लिए नियोजन समाप्त होने के पश्चात् उनमें नियोजन या पुनः नियोजन ।

( 3 ) इस नियम से उपाबद्ध अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट उपबन्धों के होते हुए भी निरीक्षक - सह -सुविधा प्रदाता प्रबंधक या अधिभोगी को या दोनों को लिखित आदेश जारी कर ऐसी समयावधि में जो ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट हों, कर्मकारों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को खतरे की दशा दूर करने की दृष्टि से ऐसे उपायों को करने के लिए निर्देशित कर सकेगा या जहाँ ऐसी प्रक्रिया जो निरीक्षक-सह- सुविधा प्रदाता की राय में उसकी जाँच के आधार पर जहरीली या विषैली या अधिक खतरनाक बन सकती हो , को निलम्बित करने के आदेश दे सकेगा। (4) अधिभोगी समस्त खतरनाक प्रक्रियाओं में नियोजित समस्त कर्मचारियों का चिकित्सीय परीक्षण कराया जाना सुनिश्चित करेगा । तथापि पुनर्परीक्षण की आवृत्ति संबंधित अनुसूची में दिए अनुसार होगी:

परंतु अनुसूचियों में उल्लेखित क्लीनिकनल , पैथालॉजिकल एवं अन्य जांचों के अतिरिक्त भी चिकित्सा अधिकारी ऐसी जांच एवं परिक्षण कराने हेतु , जो खतरनाक संक्रियाओं में नियोजित कर्मकारों के लिए आवश्यक समझता है, परामर्श कर सकता है । अधिभोगी, चिकित्सा अधिकारी द्वारा परामर्श की गई समस्त अतिरिक्त जांच एवं परिक्षण कराया जाना सुनिश्चित करेगा ।

किसी कर्मकार के संबंध में इस नियम से उपाबद्ध अनुसूचिर्यो के अधीन अपेक्षित की गई चिकित्सीय परीक्षा तथा जाँच के रजिस्टर या अभिलेख निरीक्षक- सह- सुविधाप्रदाता को शीघ्र उपलब्ध होंगे, ऐसे रखे जाएंगे और उक्त कर्मकार का स्थापन में नियोजन बन्द होने के पश्चात् पाँच वर्ष बीतने तक सुरक्षित रखे जाएंगे ।

(5 ) चिकित्सा अधिकारी निम्नलिखित अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट किसी खतरनाक संक्रिया में नियोजित या नियोजित किए जानें वाले कर्मकारों की परीक्षण के पश्चात् प्ररूप 28 में एक फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करेगा । स्वास्थ्य पंजी प्ररूप 29 पर संघारित की जावेगी । 382(63)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

अनुसूची - एक

वाति पेय का विनिर्माण तथा उससे आनुषंगिक प्रक्रिया

1. यंत्रों को बाड़ लगाना. बोतलों या सायफनों के भरने के काम में लाए जाने वाले समस्त यंत्र इस प्रकार निर्मित किए जाएंगे, रखे जाएंगे या बाड़ युक्त किए जाएंगे , जिससे जहाँ तक व्यवहार्य हो, फटने वाली बोतल या सायफन के टुकड़े की स्थापन में नियोजित किसी व्यक्ति के लगने से रोक हो सके ।

2. फेस गाईस तथा लोहे के दस्ताने. ( 1 ) दखलकार, बोतलों या सायफनों के भरने के कार्य में लगे हुए समस्त व्यक्तियों के उपयोग के लिए-

(क) चेहरा , गर्दन तथा गले की रक्षा के लिए उपयुक्त फेस गार्डसः और

(ख) दोनों बाहों की रक्षा करने के लिए दोनों बाहों के लिए लोहे के उपयुक्त दस्तानेः प्रदान करेगा तथा उन्हें अच्छी दशा में बनाए रखेगाः

परन्तु यह कि -

( एक ) कण्डिका 2 ( 1 ) उस दशा में लागू नहीं होगी , जहाँ स्वचालित यंत्र से भरी जाती हों , जो इस प्रकार निर्मित हो कि फटने वाली बोतल का कोई भी टुकड़ा न निकल सकता होः और

(दो) जहाँ यंत्र इस प्रकार निर्मित हो कि उस पर कार्य कर रहे बोतल भरने वाले की केवल एक वांह ही खतरे में हो तो उस हाथ के लिए जो खतरे में न हो , लोहे का दस्ताना प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है । (2) दखलकार उन समस्त व्यक्तियों के उपयोग के लिए बोतलें या सायफनों में डाट लगाने , ढक्कन लगाने , पेंच लगाने , तार लगाने , पन्नी लगाने, केप्सूलिंग साइटिंग या उन पर लेबल चिपकाने के कार्य में लगे हों-

(क) चेहरे , गर्दन तथा गले की रक्षा के लिए उपयुक्त फेस गार्डस , और (ख) बाहों का और कम से कम आधी हथेली और अंगूठे और तर्जनी के मध्य स्थल की रक्षा करने के लिए दोनों बाहों के लिए लोहे के उपयुक्त दस्ताने प्रदान करेगा तथा उन्हें अच्छी दशा में बनाए रखेगा । 3. फेस गार्ड्स तथा लोहे के दस्तानों का पहना जाना.- कंडिका-2 में उल्लिखित की गई किन्हीं भी प्रक्रियाओं में लगे हए समस्त व्यक्ति, ऐसी प्रक्रियाओं में कार्य करते समय उक्त कंडिका के उपबंधों के अधीन प्रदान किए गए फेस गार्डस तथा लोहे के दस्ताने पहनेंगे । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(64)

4. चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सकीय परीक्षण.- ( 1 ) चिकित्सा अधिकारी इस अनुसूची में उल्लेखित प्रकियाओ में नियोजित प्रत्येक कर्मकार का परीक्षण करेगा । वह प्ररूप- 28 में फिटनेस प्रमाण-पत्र जारी करेगा ।

(2) यदि किसी समय चिकित्सा अधिकारी की राय में कोई कर्मकार वाति पेय का विनिर्माण तथा उससे प्रासंगिक प्रक्रिया में नियोजन हेतु और आगे के आधारों पर फिट नहीं पाया जाता है कि वहाँ निरन्तर बने रहने से उसके स्वास्थ्य को खतरा होगा तो वह उक्त प्रमाण-पत्र में तथा स्वास्थ्य रजिस्टर में अपने निष्कर्षों को अभिलिखित करेगा । उसके निष्कर्षों की इन दस्तावेजों में की गई प्रविष्टि में उस कालावधि को भी उल्लिखित किया जाएगा, जिसमें यह समझा जाता है कि उक्त व्यक्ति उक्त प्रक्रिया में कार्य के लिए अनफिट है । इस प्रकार के अवसरों में घोषित अनफिट व्यक्ति को वैकल्पिक स्थान पर रखे जाने की सुविधा होगी , जब तक कि वह चिकित्सा अधिकारी की राय में पूरी तौर पर असमर्थ न हो गया हो, उस दशा में प्रभावित व्यक्ति का उपयुक्त प्रकार से पुनर्वास किया जाएगा। (3) कोई भी व्यक्ति जो कार्य के लिए अनफिट पाया गया हो, उसे उक्त प्रक्रिया में जब तक पुनः नियोजित नहीं किया जाएगा या उसे काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक चिकित्सा अधिकारी ने और परीक्षण करने के पश्चात् उसे पुनः उन प्रक्रियाओं में नियोजन के लिए फिट प्रमाणीकृत न कर दिया हो । (4) फिटनेस के प्रमाण- पत्र तथा स्वास्थ्य रजिस्टर निरीक्षक-सह- सुविधा प्रदाता एवं मेडिकल निरीक्षक-सह-सुविधा प्रदाता को जाँच हेतु सुगमता से उपलब्ध कराए जाएंगे ।

अनुसूची - दो

धातु की वस्तुओं का इलेक्ट्रोलाइट , जिसमें क्रोमियम , निकल, केडेमियम , जस्ता, तांबा, चांदी, सोना आदि के अम्ल भस्म या लवण अन्तर्विष्ट हों, के उपयोग द्वारा इलेक्ट्रोलाइटिंग प्लेटिंग या आक्सीडेशन

1. परिभाषाएँ.- इस अनुसूची के प्रयोजन हेतु-

(क) "इलेक्ट्रोलाइटिंग प्रक्रियाएं" से अभिप्रेत है धातु की वस्तुओं का इलेक्ट्रोलाइट , जिसमें क्रोमियम , निकल, केडेमियम , जस्ता, तांबा, चांदी, सोना आदि के अम्ल भस्म या लवण अन्तर्विष्ट हों , के उपयोग द्वारा इलेक्ट्रोलाइटिंग प्लेटिंग या आक्सीडेशन;

(ख) "बाथ' से अभिप्रेत है कोई ऐसे बर्तन जो इलेक्ट्रोलाइटिंग प्रक्रिया या किसी पश्चात्वर्ती प्रक्रिया के लिए उपयोग में लाया जाता हो;

382(65)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

( ग) "नियोजित " से अभिप्रेत है " बाथ " के द्रव से सम्पर्क सन्निहित करने वाली प्रक्रिया में नियोजित ।

2. वायु निष्कासन.- ऐसे प्रत्येक बर्तन में, जिसमें इलेक्ट्रोलाइटिंग प्रक्रिया की जाती है , प्रभावी वायु निष्कासक प्रयुक्त किया जाएगा । ऐसे वायु निष्कासक की व्यवस्था यांत्रिक साधन द्वारा की जाएगी और वह प्रक्रिया में निकली हुई वाष्प या फुहार पर उसके उत्पत्ति के स्थान के यथासंभव निकट कार्य करेगी । वायु निष्कासन उपकरण इस प्रकार सन्निर्माण व्यवस्थित तथा संधारित किए जाएंगे कि जिससे किसी कमरे या स्थान में जिसमें कार्य चल रहा हो , वाष्प फुहार के प्रवेश को रोका जा सके ।

3. स्त्रियों तथा अल्पवयस्क व्यक्तियों के संबंध में प्रतिषेध. किसी भी स्त्री , किशोर या बालक को बाथ पर नियोजित या कार्य करने की अनुमति नहीं होगी ।

4. कार्य के कमरों के फर्श. प्रत्येक कमरे का फर्श जिसमें बाथ हो, जल के लिए अभेद्य होगा। फर्श अच्छा तथा समतल दशा में रखा जाएगा और कम से कम एक दिन में एक बार धोया जाएगा ।

5. रक्षात्मक युक्तियाँ . ( 1 ) स्थापन का अधिभोगी ऐसे समस्त व्यक्तियों के उपयोग के लिए ऐसी प्रक्रिया में नियोजित किए गए हों , जिसमें उनका किसी द्रव से संपर्क होना प्रत्याशित हो , सुरक्षात्मक व्यक्तियों के रूप में निम्नलिखित वस्तुओं का प्रदाय करेगा और उन्हें अच्छी तथा स्वच्छ दशा में बनाए रखेगा और ऐसी युक्तियाँ संबंधित व्यक्तियों द्वारा पहनी जाएंगी ।

(क) वाटर प्रूफ एप्रैन तथा विव्स; और

(ख) बाथ पर विस्तृत कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए रबर के ढीले दस्ताने तथा रबर के बट या अन्य वाटर प्रूफ जूते तथा रासायनिक चश्मे;

(2 ) अधिभोगी नियोजित किए गए समस्त व्यक्तियों के उपयोग के लिए सुरक्षात्मक युक्तियों के संग्रहण तथा सुखाने के लिए उपयुक्त स्थान की व्यवस्था करेगा तथा उसे बनाए रखेगा ।

6. पानी की सुविधाएँ.- ( 1 ) इलेक्ट्रोलाइटिक प्रक्रियाओं और उससे प्रासंगिक प्रक्रियाओं में नियोजित सभी व्यक्तियों के लिए

(क) आवरणयुक्त प्रक्षालन स्थान होगा, जो निम्न में से किसी एक प्रकार का होगा-

(एक) अभेद्य सतह वाली ट्रे होगी , जिसमें निकास पाइप लगा हो और जिसकी पर्याप्त लंबाई भी हो कि एक समय हर 5 नियोजित व्यक्तियों के लिए मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(66)

कम से कम 60 से.मी. स्थान उपलब्ध हो और ट्रे पर 60 से.मी. से अनधिक अंतराल पर लगी टोटियां या जेट (तीव्रधार) से पानी निरन्तर मिलता हो; या

(दो) किसी एक समय में नियोजित ऐसे हर पाँच व्यक्तियों के लिए एक वाश बेसिन होगा , जिसमें निकास पाइप तथा निरन्तर पानी मिलने की व्यवस्था होगी ।

(ख ) साफ तौलियों का पर्याप्त रूप से प्रदाय होगा व प्रतिदिन वे बदले जाएंगे और साबुन या अन्य उपयुक्त सफाई के पदार्थ पर्याप्त मात्रा में प्रदाय होंगे । (2 ) उप - पैरा ( 1 ) में उल्लिखित सुविधाओं के अतिरिक्त एक अनुमोदित प्रकार का इमरजेन्सी शावर , जिसमें आंख धोने का झरना होगा , की व्यवस्था होगी तथा उसे अच्छी कार्य दशा में अनुरक्षित किया जाएगा । जहाँ कहीं आवश्यक हो पानी का निरन्तर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए 1500 लीटर क्षमता के स्टोरेज टैंक की आपातकालीन उपयोग हेतु स्वच्छ जल प्रदाय के स्त्रोत के रूप में व्यवस्था होगी।

7. चेतावनी का इश्तिहार. निम्न प्ररूप में विनिर्दिष्ट तथा नियोजित कर्मकारों में से अधिकांश द्वारा समझी जाने वाली भाषा में छपा हआ चेतावनी का एक इश्तिहार स्थापन में प्रमुख स्थान पर जुड़ा हुआ होगा , जहाँ से वह कर्मकारों द्वारा आसानी तथा सुगमता से पढ़ा जा सके ।

चेतावनी

इलेक्ट्रोलाइटिंक प्लेटिंग

1. इस संयंत्र में संधारित रसायन संक्षारक तथा जहरीले हैं ।

2. इस क्षेत्र में धूम्रपान , तम्बाकू खाना, भोजन पानी करना प्रतिषिद्ध है । इस क्षेत्र में कोई खाद्य या पेय सामग्री नहीं लाई जाएगी।

3. इन रसायनों में से कुछ त्वचा के माध्यम से शरीर में सोख लिए जा सकते हैं तथा जहरीला प्रभाव पैदा कर सकते हैं ।

4. खाना खाने के पूर्व भली प्रकार प्रक्षालन करें ।

5. इस क्षेत्र में कार्य करते समय प्रदाय की गई सुरक्षा युक्तियों का उपयोग करें । 382(67)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

6. शरीर के किसी भी भाग पर या फर्श पर रसायन गिरने या फैल जाने पर तत्काल पानी से उसे धोया जाए ।

7. सभी कर्मकार उनके स्वास्थ्य की रक्षा हेतु निर्धारित चिकित्सीय जाँच हेतु नियमित रूप से उपस्थित होवें ।

8. चिकित्सीय सुविधाएँ और चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण. ( 1 ) हर स्थापन , जिसमें इलेक्ट्रोलाइटिंक प्रक्रियाएँ चलाई जाती हों , का अधिभोगी

(क) वहाँ नियोजित कर्मकारों की चिकित्सीय निगरानी हेतु एक अर्ह चिकित्सा व्यवसायी की व्यवस्था करेगा;

(ख) उक्त चिकित्सा व्यवसायी को खण्ड (क) में निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक सुविधाएँ देगा; और

(ग) विभिन्न बक्सों में पर्याप्त मात्रा में उपयुक्त बैरियर क्रीम , आइन्टमेन्ट और इमपेरीमेबल वाटर प्रूफ प्लास्टर अनुरक्षित करेगा, जो कर्मकारों को आसानी से पहुँच गम्य होकर पूर्णतः वहीं सामान रखने के उपयोग में लिया जाएगा । यदि बाथ में सायनाइड का उपयोग होता हो तो बक्से में आपातकालीन सायनाइड किट भी सम्मिलित होगी ।

(2) चिकित्सा अधिकारी , इलेक्ट्रोलाइटिंक प्रक्रिया में नियोजित किए जाने वाले सभी कर्मकारों का परीक्षण करेगा। फिटनेस प्रमाण - पत्र प्ररूप 28 तक जारी करेगा ।

(3) यदि किसी समय चिकित्सा अधिकारी की राय में कोई कर्मकार इलेक्ट्रोलाइटिंक प्रक्रिया में नियोजन हेतु और आगे के आधारों पर फिट नहीं पाया जाता है कि वहाँ निरन्तर बने रहने से उसके स्वास्थ्य को खतरा होगा तो वह उक्त प्रमाण - पत्र में तथा स्वास्थ्य रजिस्टर में अपने निष्कर्षों को अभिलिखित करेगा । उसके निष्कर्षों की इन दस्तावेजों में की गई प्रविष्टि में उस कालावधि को भी उल्लिखित किया जाएगा, जिसमें यह समझा जाता है कि उक्त व्यक्ति उक्त प्रक्रिया में कार्य के लिए अनफिट है। इस प्रकार के अवसरों में घोषित अनफिट व्यक्ति को वैकल्पिक स्थान पर रखे जाने की सुविधा होगी , जब तक कि वह चिकित्सा अधिकारी की राय में पूरी तौर पर असमर्थ न हो गया हो , उस दशा में प्रभावित व्यक्ति का उपयुक्त प्रकार से पुनर्वास किया जाएगा।

(4) कोई भी व्यक्ति अनफिट पाया गया हो, उसे उक्त प्रक्रिया में जब तक पुनः नियोजित नहीं किया जाएगा या उसे काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी , जब तक चिकित्सा अधिकारी ने और परीक्षण करने के पश्चात् उसे पुनः उन प्रक्रियाओं में नियोजन के लिए फिट प्रमाणीकृत न कर दिया हो। मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

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( 5 ) फिटनेस के प्रमाण - पत्र तथा स्वास्थ्य रजिस्टर निरीक्षक- सह- सुविधा प्रदाता एवं मेडिकल निरीक्षक-सह-सुविधा प्रदाता को जाँच हेतु सुगमता से उपलब्ध हों, ऐसे रखे जावेंगे ।

अनुसूची - तीन

इलेक्ट्रिक एक्युमुलेटर्स का विनिर्माण तथा उनकी मरम्मत

1. व्यावृत्तियाँ.- यह अनुसूची ऐसे इलेक्ट्रिक एक्युमुलेटर्स या उनके भाग के विनिर्माण या उनकी मरम्मत को , जिनमें सीसा या सीसे का कोई यौगिक अन्तर्विष्ट न हो या किसी एक्युमुलेटर की जो किसी स्थावर बैटरी का भाग है , परिसर पर मरम्मत को लागू नहीं होगी ।

2. परिभाषाएँ.- इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए-

(क) " सीसे की प्रक्रिया " से अभिप्रेत है सीसे या सीसे युक्त किसी पदार्थ गलाने , ढालने , सीसा जलाने या कोई अन्य कार्य , जिसमें लेपनयुक्त चादरों को छांटना या कोई अन्य आकर्षण या काटना सम्मिलित है , जिसमें सीसे के किसी आक्साइड का उपयोग वहन या अभिसाधन या उससे संस्पर्श सन्निहित हो;

(ख) "सीसे के रॉआक्साइड के अधिसाधन" से अभिप्रेत है सीसे की प्रक्रिया जिसमें सीसे का किसी पात्र में या एक संक्रिया से दूरी संक्रिया में किसी उपकरण के द्वारा संवहन को छोड़कर सीसे के रॉआक्साइड का कोई अभिसाधक या वहन सन्निहित हों ।

3. स्त्रियों तथा अल्पवयस्क व्यक्तियों के संबंध में प्रतिषेध. किसी भी स्त्री तथा अल्पवयस्क व्यक्ति को सीसे की किसी भी प्रक्रिया में या किसी भी कमरे में जिसमें सीसे के रॉआक्साइड का अभिसाधन या लेपन कार्य किया जाता हो , नियोजित या कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

4. कतिपय प्रक्रियाओं का पृथक्करण निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से प्रत्येक को ऐसी रीति में तथा ऐसी स्थितियों के अधीन किया जाएगा , जिससे एक का दूसरे से तथा किसी अन्य प्रक्रिया से प्रभावी पृथक्करण सुनिश्चित किया जा सके -

(क) सीसे के रॉआक्साइड का अभिसाधन

(ख) लेपन

( ग ) लेपित चद्दरों को सुखाना 382( 69)

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(घ) सीसे के जलाने के निर्माण ( टकिंग) जो उसके संबंध में आवश्यक रूप से किया जाता हो.

(इ) लेपित चद्दरों को लगाना ।

5. वायु स्थान.- प्रत्येक कमरे में जिसमें सीसे की प्रक्रिया की जाती हो , वहाँ उसमें नियोजित प्रत्येक व्यक्ति के लिए कम से कम चौदह क्यूविक वायु स्थान होगा और इस वायु स्थान की संगणना करने में तीन मीटर से ऊपर की ऊंचाई की गणना नहीं की जाएगी ।

6. संवातायन.- कार्य के प्रत्येक कमरे में पर्याप्त आकार के प्रवेश द्वार और निर्गमन द्वार की व्यवस्था होगी , जिससे कमरे के समस्त भागों में कार्यसाधन संवातायन प्राप्त किया जा सके तथा बनाए रखा जा सके ।

7. लेपन कार्य के कमरे में कर्मकारों के मध्य दूरी. लेपन कार्य के प्रत्येक कमरे में किसी लेपन के कार्य करने की स्थिति के केन्द्र और उसके निकटतम कार्य करने वाले लेपक के मध्य दूरी 5 फीट से कम नहीं होगी ।

8. कार्य के कमरों के फर्श ( 1 ) प्रत्येक कमरे का , जिसमें सीसे की प्रक्रिया की जाती हो, फर्श -

(क) सीमेंट या समान पदार्थ का होगा, जो चिकना हो और जल से अवेद्य रहेः (ख) अच्छी स्थिति में बनाए रखा जाएगा

(ग) ऐसी सामग्री , संयंत्र या अन्य बाधा से, जो कमरे में की जा रही प्रक्रिया के लिए अपेक्षित न हो या उसमें निर्मित न की गई हो रहित रखा जाएगाः (2) ग्रिड ढालने वाली दुकानों को छोड़कर ऐसे समस्त कमरों के फर्श -

(क) जब कमरे में कोई अन्य कार्य न किया जा रहा हो उस समय अच्छी तरह पानी छिड़कने के पश्चात् प्रतिदिन साफ किया जाएगा ।

( 3 ) ग्रिड ढालने वाली दुकानों में फर्श को प्रतिदिन साफ किया जाएगा ।

(4) उप-कंडिका ( 1 ) , (2) तथा (3 ) की अपेक्षाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जहाँ सीसे के रॉआक्साइड का अभिसाधन या लेपन का कार्य किया जाता हो, वहाँ के फर्श को-

(क) जब कार्य किया जा रहा हो लगातार गीला भी रखा जाएगा;

(ख) जल निकास के लिए उपयुक्त तथा पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी;

(ग) होज पाइप द्वारा प्रतिदिन अच्छी तरह से साफ किया जाएगा । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

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9. कार्य करने की बेंचें कार्य करने की बेंचें जिन पर सीसे की कोई भी प्रक्रिया की जाती हो-

(क) चिकनी सतह वाली होंगी तथा अच्छी दशा में बनाए रखी जाएंगी;

(ख) समस्त सामग्री या संयंत्र से जो वहाँ की जा रही प्रक्रिया अपेक्षित न हो या उससे निर्मित न किए गए हों, रहित की जाएगी; और

(ग) ग्रिड को ढालने वाली दुकानों को छोड़कर कार्य करने की ऐसी समस्त बेंचें जब उन पर कोई अन्य कार्य किया जा रहा हो तो पूर्ण रूप से गीली किए जाने के पश्चात् या सफाई करने के चूषण ( सक्शन ) साधित्र द्वारा प्रतिदिन साफ की जाएगी; और

(घ) ग्रिड ढालने वाली दुकानों में कार्य करने की ऐसी समस्त बेंचें प्रतिदिन साफ की जाएंगी; और

(ड़) पिन के लिए उपयोग में लाई जाने वाली कार्य की प्रत्येक बेंचें सीसे की चद्दर से या किसी अन्य अवेद् सामग्री से पूरी ढंकी जाएंगी;

(च ) उसके किनारे उठे हुए होंगे;

(छ) लेपन क्रिया की जाते समय लगातार गीली रखी जाएगी ।

10. वायु निष्कासन- कार्यसाधक वायु निष्कासन को उपयोग में लाए बिना निम्नलिखित प्रक्रियाएँ नहीं की जाएंगी.-

(क) सीसे को या सीसे युक्त पदार्थों को गलाने की;

(ख) सीसे के रॉ- आक्साइड के अभिसाधन की जब तक कि वह बंद साधित्र में न की जाए , जिससे कार्य के कमरे में धूल के फैलने की रोक हो सके;

(ग) लेपन कार्य ;

(घ) लेपित चद्दरों को छांटने, रेतने या कोई अन्य अवघर्षण या काटने का कार्य जिससे धूल उत्पन्न हो;

(इ) निम्नलिखित को छोड़कर सीसे को जलाने की क्रिया;

(एक) निर्माण के कमरे में टेकिंग ,

(दो ) सैल के आवरणों के लिए सीसे का अस्तर बनाने के हेतु रासायनिक जलाने की क्रिया जो अवयस्क रूप से ऐसी रीति में की जाती है कि कार्यसाधक निष्कासन की प्रयुक्ति अव्यवहार्य होती है , छोड़कर सीसे के जलाने की क्रिया। ऐसी वायु निष्कासन यांत्रिक साधनों द्वारा किया जाएगा और निकली हुई धूल और धुएँ पर उसके उत्पत्ति के स्थान के यथासंभव निकट कार्य करेगा . जिससे किसी कमरे की जिसमें व्यक्ति कार्य के वायु में उसके प्रवेश को रोका जा सके । 382(71)

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11. मेल्टिंग पाट ( मूषा) से निकलने वाला धुआँ तथा वायु. किसी मेल्टिंग पाट के गर्म किए जाने से उत्पन्न होने वाले ज्वलन उत्पादों को किसी कमरे , जिसमें व्यक्ति कार्य करता हो , नहीं जाने दिया जाएगा।

12. मैल रखने के लिए पात्र. कस कर लगने वाले ढक्कन से युक्त एक उपयुक्त पात्र की व्यवस्था की जाएगी, जो मैल के लिए जैसे ही वह प्रत्येक मेल्टिंग पाट से निकाला जाए, उपयोग में लाया जाएगा, ऐसा पात्र जब कार्य के कमरे में हो तो उस दशा के अतिरिक्त जबकि उसमें मैल इकट्ठा किया जा रहा हो, ढका हुआ रखा जाएगा । 13. सीसे से क्षेप्य के लिए पात्र. कार्य के प्रत्येक कमरे में एक उपयुक्त पात्र की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें पुरानी च‌द्दरें तथा क्षेप्य पदार्थ जिनसे धूल उत्पन्न हो सकती हो, निक्षेप किए जाएंगे ।

14. सुखाने के कमरे में रेक तथा शेल्फ. सुखाने के किसी कमरे में दिए गए रेक या शेल्फ फर्श से 8 फीट से ऊपर नहीं होंगे , किन्तु दोनों ओर से बन्द होने वाले या निकलने वाले रेकों या शेल्फों के संबंध में कुल चौड़ाई 4 फीट से अधिक नहीं होगी:

परन्तु ऐसे रेक या शेल्फ केवल अच्छी तरह से नम किए जाने पर ही साफ किए जाएंगे , जब तक कि इस प्रयोजन के लिए सफाई का कार्यसाधक चूषण-साधित्र ही उपयोग में न लाया जाए ।

15. चिकित्सीय सुविधाएँ और चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण. ( 1 ) हरेक स्थापन जिसमें इलेक्ट्रिक एक्युमुलेटर्स (विद्युत संचय यंत्र ) का विनिर्माण और मरम्मत कार्य चलाया जाता हो, का अधिभोगी-

(क) वहाँ नियोजित कर्मकारों की चिकित्सीय निगरानी हेतु एक अर्ह चिकित्सा व्यवसायी की व्यवस्था करेगा;

(ख) उक्त चिकित्सा व्यवसायी को खण्ड (क) में निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक सुविधाएँ देगा।

(2) सीसे की प्रक्रिया में नियोजित हर कर्मकार को उसके प्रथम नियोजन के पन्द्रह दिन के भीतर चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण किया जाएगा । ऐसे परीक्षण में पेशाब तथा खून में सीसे की मात्रा की, यूरिन हीमोग्लोबिन में ए.एल.ए. की मात्रा की कोशिकाओं ( सेल्स) में छिद्रता तथा स्थिरता की जाँच निहित होगी । किसी भी कर्मकार को प्रथम नियोजन के पन्द्रह दिन के पश्चात् स्थापन में तब तक काम करने की अनुमति नहीं होगी , जब तक उसे ऐसे निष्पादन हेतु चिकित्सा अधिकारी द्वारा फिट-प्रमाणित न कर दिया गया हो । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

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उक्त प्रक्रिया में नियोजित हरेक कर्मकार का प्रत्येक तीन केलेण्डर मास में कम से कम एक बार चिकित्सा अधिकारी द्वारा पुनः परीक्षण किया जाएगा । ऐसे पुनः परीक्षण में , जहाँ कहीं चिकित्सा अधिकारी उपयुक्त समझे । उप - पैरा ( 1 ) में विनिर्दिष्ट जाँच भी निहित होगी ।

(3) चिकित्सा अधिकारी, कर्मकार का परीक्षण करने के पश्चात् प्ररूप-28 में फिटनेस का प्रमाण पत्र जारी करेगा ।

(4) यदि किसी भी समय चिकित्सा अधिकारी की राय में कोई कर्मकार उक्त प्रक्रिया में नियोजन हेतु और आगे इन आधारों पर फिट नहीं पाया जाता है कि वहाँ निरन्तर बने रहने में उसके स्वास्थ्य को विशेष खतरा होगा तो वह प्रमाण-पत्र तथा स्वास्थ्य रजिस्टर में अपने निष्कर्षों की प्रविष्टि करेगा । उन दस्तावेजों में उसके निष्कर्षों की प्रविष्टियों में यह भी सम्मिलित होगा कि वह उसे कितनी कालावधि के लिए उक्त प्रक्रियाओं में काम करने के लिए अनफिट मानता है । उस प्रक्रिया में कार्य करने के लिए अनफिट होते हुए ऐसे निलंबित व्यक्ति को कारखाना प्रबंध द्वारा वैकल्पिक स्थापना की सुविधा दी जाएगी । जब तक कि वह चिकित्सा अधिकारी की राय में पूरी तौर पर असमर्थ न हो जाएगा , जिस दशा में प्रभावित व्यक्ति को उपयुक्त रूप से पुनर्वासित किया जाएगा ।

(5) उपरोक्त उप-पैरा (5) में कथित किए गए अनुसार काम करने के लिए अनफिट पाए गए किसी व्यक्ति को उक्त प्रक्रियाओं में पुनः नियोजित नहीं किया जाएगा या काम करने की अनुमति तब तक नहीं होगी, जब तक चिकित्सा अधिकारी उसे पुनः परीक्षण के पश्चात् उक्त प्रक्रियाओं में नियोजित किए जाने के लिए फिट प्रमाणीकृत नहीं कर देता ।

(6) फिटनेस का प्रमाण-पत्र तथा स्वास्थ्य रजिस्टर निरीक्षक- सह -सुविधाप्रदाता एवं चिकित्सा निरीक्षक- सह- सुविधाप्रदाता को निरीक्षण हेतु तत्काल उपलब्ध हो , ऐसे रखा जाएगा ।

16. सुरक्षात्मक वस्त्र. निम्नलिखित में नियोजित समस्त व्यक्तियों के लिए सुरक्षात्मक वस्त्रों की व्यवस्था की जाएगी तथा उन्हें अच्छी हालत में रखा जाएगा ।

(क) सीसे के रॉआक्साइड के अभिसाधन;

(ख) लेपन;

(ग) विरचन कक्ष;

और ऐसे वस्त्र सम्बद्ध व्यक्ति द्वारा पहने जायेंगे , सुरक्षात्मक वस्त्रो में एक जलसिद्ध लबादा तथा जल सिद्ध जूते और सीसे के रॉआक्साइड के अभिसाधन या लेपन में नियोजित व्यक्तियों के लिए हेड कवरिंग्स भी होंगे । हेड कवरिंग प्रतिदिन धोए जाएंगे । 382.(73)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

17. भोजन का कमरा. सीसे की प्रक्रिया में नियोजित तथा भोजन के अन्तरालों के दौरान में परिसर में रहने वाले समस्त व्यक्तियों के उपयोग के लिए एक उपयुक्त भोजन के कमरेकी, जो ( क) पर्याप्त मेजों तथा बेंचों से और ( ख ) भोजन गरम करने के लिए समुचित साधनों से सज्जित होगा , व्यवस्था की जाएगी तथा उसे बनाए रखा जाएगा। भोजन का कमरा एक उत्तरदायी व्यक्ति के प्रभार में रखा जाएगा और स्वच्छ रखा जाएगा।

18. क्लोक रूम. सीसे की प्रक्रिया में नियोजित किए गए समस्त व्यक्तियों के उपयोग के लिए निम्नलिखित की व्यवस्था की जाएगी तथा उसे बनाए रखा जाएगा-

(क) कार्य के घण्टों के दौरान में उतारकर रखे गए वस्त्रों को रखने, साथ ही वस्त्रों को, यदि गीले हों तो सुखाने की पर्याप्त व्यवस्था से युक्त एक क्लोक रूम की ऐसा आवास भोजन के किसी भी कमरे में पृथक् होगा;

(ख) कंडिका 16 के अधीन प्रदत्त किए गए सुरक्षात्मक वस्त्रों के संग्रह के लिए पृथक् तथा उपयुक्त प्रबंध की ।

19. प्रक्षालन की सुविधाएँ. सीसे की प्रक्रिया में नियोजित समस्त व्यक्तियों के उपयोग के लिए स्वच्छ तथा अच्छी मरम्मत की दशा में निम्नलिखित की व्यवस्था की जाएगी तथा उसे बनाए रखा जाएगा ।

(क) आच्छादित प्रक्षालन स्थान, जिसमें या तो

(एक) चिकनी अवेद्रद्य सतह का एक टब होगा , जिसमें प्लग रहित वेस्ट पाइप अन्वायोजित होगा और वह पर्याप्त लम्बाई का होगा , जिससे किसी एक समय में नियोजित ऐसे प्रत्येक पाँच व्यक्तियों के लिए कम से कम 2 फीट का स्थान मिल सके तथा जिसमें टब के ऊपर लगी हुई टोंटियों या फव्वारों से जो 2 फीट से अधिक अन्तर पर न होंगे , स्वच्छ जल का सतत् प्रदाय होता हो; या

(दो) किसी एक समय में नियोजित ऐसे प्रत्येक पाँच व्यक्तियों के लिए कम से कम ज्म् वाश बेसिन होगा , जो वेस्ट पाइप तथा प्लग से अन्वायोजित होगा और जिसमें जल का समतल प्रदाय होता हो;

(तीन) उपयुक्त सामग्री से बनी हुई स्वच्छ तौलियों का जो प्रतिदिन बदली जाएंगी , पर्याप्त प्रदाय होगा, जिस प्रदाय में उपकारों तथा सीसे की रॉआक्साइड के अभिसाधन में नियोजित व्यक्तियों की दशा में ऐसे प्रत्येक कर्मकार के लिए एक पृथक् रूप से चिन्हित तौलिया सम्मिलित होगी; और मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

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(चार

) साबुन या अन्य उपयुक्त स्वच्छता सामग्री तथा नाखून साफ करने के ब्रुशों का ' पर्याप्तं प्रदाय ।

(ख ) इसके अतिरिक्त उन कमरों के निकट , जिनमें सीसे के रॉ-आक्साइड का अभिसाधन या लेपन कार्य किया जाता हो, यदि मुख्य निरीक्षक- सह-सुविधा प्रदाता लिखित सूचना द्वारा ऐसी अपेक्षा करे तो प्रचालन की व्यवस्था की जाएगी ।

20. प्रक्षालन के लिए समय का दिया जाना. प्रत्येक भोजन के पूर्व तथा दैनिक कार्य की समाप्तिके पूर्व प्रत्येक व्यक्ति को, जो सीसे के रॉ-आक्साइड के अभिसाधन में या लेपन कार्य में नियोजित किया गया हो , नियमित रूप से दिये जाने वाले भोजन के समय अतिरिक्त कम से कम दस मिनट प्रक्षालन के हेतु दिए जाएंगे :

परन्तु यदि ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक बेसिन या 2 फीट टब हो तो यह नियम लागू नहीं होगा ।

21. नहाने की सुविधाएँ.- सीसे के रॉ-आक्साइड के अभिसाधन या लेपन कार्य में लगे हुए समस्त व्यक्तियों के लिए मुख्य निरीक्षक-सह- सुविधा प्रदाता के समाधान योग्य पर्याप्त नहाने के स्थान और साबुन तथा स्वच्छ तौलियों के पर्याप्त प्रदाय की व्यवस्था की जाएगी ।

22. कार्य के कमरों में खाद्य , पेय आदि का प्रतिपेक्षित होना. कार्य के किसी भी कमरे में , जिसमें सीसे की कोई भी प्रक्रिया की जाती हो किसी भी कर्मकार द्वारा न तो किसी भी खाद्य , पेय , पान तथा सुपारी तथा तम्बाकू का उपयोग किया जाएगा या ना ही उसे लाया जाएगा ।

चार

अनुसूची

कांच विनिर्माण

1. छूट.- यदि मुख्य निरीक्षक-सह - सुविधा प्रदाता का किसी स्थापन या प्रक्रिया के किसी भी वर्ग के संबंध में यह समाधान हो जाए कि कार्य की विशेष पद्धतियों या किसी स्थापन की विशेष स्थितियों के कारण या अन्यथा उसमें नियोजित व्यक्तियों को खतरा पहुँचाए बिना इस अनुसूची की किन्हीं भी अपेक्षाओं को निलंबित या शिथिल किया जा सकता या इस अनुसूची या उसके किसी भी भाग की प्रयुक्ति किसी भी कारण से अव्यवहार्य है तो ' वह लिखित प्रमाण-पत्र द्वारा ऐसे निलंबन या शिथिल किए जाने को ऐसी कालावधि के लिए तथा ऐसी शर्तों पर जैसी कि वह उचित समझे, प्रमाण पत्र में निदेशित किए गए अनुसार प्राधिकृत कर सकेगा । 382(75)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

2. परिभाषाएँ.- इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए

(क) " कार्य साधक वायु निष्कासक " से अभिप्रेत है गैस, वाष्प, धूल या धुएं को निकालने के लिए यांत्रिक साधनों द्वारा किए गए स्थानीय संवातन जिससे उन्हें किसी स्थान की, जिसमें काम किया जा रहा हो ( प्रायः रहने वाली वायुमण्डलीय स्थितियों में यथा व्यवहार्य) वायु में मिल जाने से रोका जा सके। किसी भी वायु निष्कासक को कार्यसाधन नहीं समझा जाएगा , जो उस स्थान पर उत्पन्न होने वाले धुएँ को, जहाँ पर ऐसी गैस, वाष्प या धूल उत्पन्न होती हो , न हटा सकता हो।

(ख) "सीसे से यौगिक" से अभिप्रेत है कच्चे सीसे को छोड़कर सीसे के किसी अन्य यौगिक से है , जो जब नीचे वर्णित रीति में शोधित किए जाने पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जलीय घोल और घुलनशील सीसे के यौगिक की कुछ मात्रा देता है , जो लेड मोनोक्साइड के रूप में गणना करने पर विश्लेषण हेतु लिए गए भाग के शुष्क भार से पाँच प्रतिशत अधिक होता है । शोधन की पद्धति निम्नानुसार होगी पदार्थ की तौली हुई मात्रा , जो 100 सेन्टीग्रेड पर सुखाई गई होगी और समान तापक्रम पर उसके भार से 1000 गुनी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जलीय घोल में, जिसमें हाइड्रोजन क्लोराइड का 0.25 प्रतिशत भार होगा , पूर्णतया सम्मिश्रित कर ली गई होगी , लगातार एक घंटे तक हिलाई जाएगी । इसके पश्चात् इस घोल को एक घण्टे तक स्थिर रखा जाएगा और उसके बाद छान लिया जाएगा । छाने गए स्वच्छ घोल के लेट साल्ट को लेड सल्फाइड के रूप में निस्सादित किया जाएगा और लेड सल्फेट के रूप में उनका भार ले लिया जाएगा।

3. वायु निष्कासन.- कार्यसाधक वायु निष्कासक के अधीन या ऐसी अन्य शर्तों के अधीन जैसी कि मुख्य निरीक्षक-सह- सुविधा प्रदाता द्वारा अनुमोदित की जाएं , ही निम्नलिखित प्रक्रियाएं की जाएंगी अन्यथा नहीं -

(क) कच्चे माल का ' समूह' बनाने हेतु मिश्रणः

(ख) काँच या काँच की किन्हीं भी वस्तुओं का सूखा पीसा जाना , चमकाया जाना और उन पर पालिश किया जानाः

( ग) वे समस्त प्रक्रियाएँ, जिनमें हाइड्रोफ्लूरिक एसिड का धुआँ या अमोनिकल वाष्प निकलती होः

(घ) भट्टी के साँचों या पात्रों के बनाने में समस्त प्रक्रियाएँ, जिनके उपयोग में लाए गए पात्रों का प्रेषण या दलन सम्मिलित है । मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अप्रैल 2021

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4. स्त्रियों तथा अल्पवयस्क व्यक्तियों के संबंध में प्रतिषेध. किसी भी स्त्री या अल्पवयस्क व्यक्तिको कण्डिका 3 में उल्लिखित की गई. किन्हीं भी संक्रियाओं में या किसी स्थान पर जहाँ ऐसी संक्रियाएँ की जाती हों, नियोजित नहीं किया जाएगा या कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

5. फर्श और कार्य करने की बेंचें. ऐसे प्रत्येक कमरे के , जिसमें सीसे के शुष्क यौगिक का शोधन किया जाता हो या जिसमें सिलिका धूल निकलने वाली कोई प्रक्रिया की जाती हो, फर्श तथा कार्य करने की बेचों को गीला रखा जाएगा और वह निम्नलिखित अपेक्षाओं की पूर्ति करेगा ।

फर्श

(क) सीमेंट या समान पदार्थ के होंगे , जिससे चिकने हों तथा जल से अवेध्य रहे ,

(ख) अच्छी स्थिति में बनाए रखे जाएंगे , और एक

(ग) जब कमरे में कोई अन्य कार्य न किया जा रहा हो, उस समय अच्छी तरह पानी छिड़कने के पश्चात् प्रतिदिन साफ किए जाएंगे ।

कार्य करने की बेंचें

(क) चिकनी सतह वाली होंगी तथा अच्छी दशा में बनाए रखी जाएंगी , और

(ख) जब उन पर कोई अन्य कार्य न किया जा रहा हो तो या पूर्ण रूप से गीली किए जाने के पश्चात् या सफाई करने के चूषण साधित्र द्वारा प्रतिदिन साफ की जाएंगी ।

6. हाइड्रोफ्लूरिक एसिड का उपयोग. उन कमरों को , जिनमें कांच का हाइड्रोक्लोरिक एसिड से शोधन किया जाता हो , निम्नलिखित उपबन्ध लागू होंगे

(क) पर्याप्त आकार के प्रवेश द्वार और निर्गमन द्वार होंगे , जिससे कमरे के समस्त भागों में कार्यसाधक संवातन किए जा सकें तथा बनाए रखा जा सकेः

(ख ) फर्स गटापारचा से ढका हुआ तथा दृढ़ होगा और ढकी हुई नाली की ओर क्रमशः ढालू होगा:

(ग) कार्यस्थलों को बहिर्वती हुडों से इस प्रकार परिवेष्ठित किया जाएगा , जिसने शोधित की जाने वाली वस्तुओं को भीतर जाने के लिए अपेक्षित मार्ग या व्यवहार्य छोटे होंगेः (घ) कार्यसाधक वायु निष्कासन इस प्रकार व्यवस्थित किया जाएगा , जिससे गैसे नीचे की ओर निष्कासित हों ।

7. हाइड्रोफ्लूरिक एसिड का परिसंग्रहण तथा परिवहन. हाइड्रोफ्लूरिक एसिड , सीसे या रबर के बने हुए सिलेण्डरों या पात्रों में ही संग्रहित की जाएगी या भेजी जाएगी , अन्यथा नहीं । 8. फुकनी- प्रत्येक शीशागार को एक पृथक् फूंकनी दी जाएगी, जिस पर उस व्यक्ति का , जिसे वह दी गई हो, विशिष्ट चिन्ह होगा और प्रत्येक शीशागार को अपनी फूंकनी जीवाणु शून्य करने के लिए उपयुक्त सुविधाएँ तुरन्त उपलब्ध होंगी । 382(77)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

9. कार्य के कमरे में खाद्य , पेय आदि का प्रतिषेधित होना. किसी भी कमरे में या कार्यस्थल हो, जिसमें कण्डिका-3 मैं उल्लिखित की गई कोई भी प्रक्रिया की जा रही हो , किसी भी कर्मकार द्वारा न तो कोई भी खाद्य , पान तथा सुपारी और तंबाकू लाई जाएगी और न उसका उपभोग किया जाएगा ।

10. सुरक्षात्मक वस्त्र. दखलकार कण्डिका-3 में उल्लिखित की गई प्रक्रियाओं में नियोजित समस्त व्यक्तियों के उपयोग के लिए कार्य के प्रकार के अनुसार उपयुक्त सुरक्षात्मक वस्त्रों, जूतों और चश्मों की व्यवस्था करेगा, उन्हें अच्छी दशा में बनाए रखेगा और ऐसे वस्त्र, जूते आदि सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा पहने जाएंगे ।

11. प्रक्षालन की सुविधाएँ- कण्डिका-3 में उल्लिखित की गई प्रक्रियाओं में नियोजित समस्त व्यक्तियों के उपयोग के लिए स्वच्छ तथा अच्छी मरम्मत की दशा में निम्नलिखित व्यवस्था की जाएगी तथा उसे बनाये रखा जाएगा

(क) प्रक्षालन स्थान जिसमें या तो

(एक) चिकनी अवैध सतह का एक टब होगा , जिसमें प्लग रहित वेस्ट पाइप अन्वायोजित होगा और वह पर्याप्त लम्बाई का होगा , जिससे किसी एक समय में नियोजित ऐसे प्रत्येक पाँच व्यक्तियों के लिए कम से कम 60 सेंटीमीटर का स्थान मिल सके तथा जिसमें टब के ऊपर लगी हुई टोंटियों या फव्वारों से , जो 60 सेंटीमीटर से अधिक अन्तर पर न होंगे, स्वच्छ जल का सतत् प्रदाय होता हो ; या

(दो) किसी एक समय में नियोजित ऐसे प्रत्येक पाँच व्यक्ति के लिए कम से कम एक, वाश बेसिन होगा , जो वेस्ट पाइप तथा प्लग से अन्वायोजित होगा तथा जिसमें जल का पर्याप्त प्रदाय होगा या सदैव शीघ्रता से उपलब्ध होगा और साबुन या अन्य उपयुक्त स्वच्छता सामग्री तथा नाखून साफ करने के बुश सहित उपयुक्त सामग्री से बनीहुई स्वच्छ तौलियों का, जो प्रतिदिन बदली जाएगी, पर्याप्त प्रदाय होगा; और

(ख) टोंटियों सहित खड़े नल पर्याप्त संख्या में होंगे । ऐसे खड़े नलों की संख्या और स्थिति आ मुख्य निरीक्षक- सह- सुविधा प्रदाता के समाधान योग्य होगी ।

12. चिकित्सीय सुविधाएँ और चिकित्सा अधिकारी द्वारा. ( 1 ) हरेक स्थापन में जिसमें ग्लास विनिर्माण प्रक्रिया चलाई जाती हो, उसका अधिभोगी

(क) वहाँ नियोजित कर्मकारों की चिकित्सीय निगरानी हेतु एक अर्ह चिकित्सा व्यवसायी की व्यवस्था करेगा । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(78)

(ख) उक्त चिकित्सा व्यवसायी को खण्ड (क) में निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक सुविधाएँ देगा ।

(2) काँच निर्माण प्रक्रिया में नियोजित प्रत्येक कर्मकार का परीक्षण चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जाएगा । वह प्ररूप -28 में उपयुक्तता प्रमाण पत्र जारी करेगा ।

(3) किसी भी समय यदि चिकित्सा अधिकारी की राय में कोई कर्मकार उक्त प्रक्रिया में नियोजन हेतु और आगे इन आधारों पर उपयुक्त नहीं पाया जाता है कि वहाँ निरन्तर बने रहने में कर्मकार के स्वास्थ्य को विशेष खतरा होगा, तो वह प्रमाण - पत्र तथा स्वास्थ्य रजिस्टर में अपने निष्कर्षों की प्रविष्टि करेगा। उन दस्तावेजों में उसके निष्कर्षों की प्रविष्टियों में यह भी सम्मिलित होगा कि वह उसे कितनी कालावधि के लिए उक्त प्रक्रियाओं में काम करने के लिए अनुपयुक्त मानता है । उस प्रक्रिया में कार्य करने के लिए अनुपयुक्त होते हए ऐसे निलंबित व्यक्ति को कारखाना प्रबंध द्वारा वैकल्पिक स्थापना की सुविधा दी जाएगी, जब तक कि वह चिकित्सा अधिकारी की राय में पूर्ण रूप से असमर्थ न हो उस दशा में प्रभावित व्यक्ति को उपयुक्त रूप से पुनर्वासित किया जाएगा। (4) उक्त उप - पैरा ( 3 ) में कथित अनुसार काम करने के लिए अनुपयुक्त पाए गए किसी व्यक्ति को उक्त प्रक्रियाओं में पुनः नियोजित नहीं किया जाएगा या काम करने की अनुमति तब तक नहीं होगी, जब तक चिकित्सा अधिकारी उसे पुनः परीक्षण के पश्चात् उक्त प्रक्रियाओं में नियोजित किए जाने के लिए उपयुक्त प्रमाणीकृत नहीं कर देता । (5 ) परीक्षण के अभिलेख निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को निरीक्षण हेतु तत्काल उपलब्ध हो, ऐसे संधारित किए जाएंगे ।

अनुसूची - पांच

धातुओं की पिसाई या पालिश तथा उससे प्रासंगिक प्रक्रियाएँ

1. परिभाषाएँ.- इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए-

(क) 'सान' से अभिप्रेत है, प्राकृतिक या विनिर्मित बालुओं , पत्थर से बनी हुई सान किन्तु उसमें धातु-चक्र या बेलन , जिसमें प्राकृतिक या विनिर्मित सान के टुकड़े अन्वायोजित किए गए हों , सम्मिलित नहीं हैं:

(ख) ' आघर्षी चक्र' से अभिप्रेत है ऐसे चक्र से है , जो बोण्डिड कुरुन्द से या समान आघर्षी से विनिर्मित हो::

(ग) ' पिसाई ' से अभिप्रेत है, यांत्रिक शक्ति की सहायता से सान या आघर्षी चक्र के द्वारा धातु का अवघर्षण। 382(79 )

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अप्रैल 2021

(घ) 'पालिश' से अभिप्रेत है , यांत्रिक शक्तिकी सहायता से किसी चक्र बर्फ , झाड़ने या सदृश्य उपकरण के द्वारा , जिसमें कोई अपघर्षक या चमकाने वाला पदार्थ संलग्न या प्रयुक्त हो , धातु का अपघर्षण , पालिश करना या परिष्कृत करना ।

(ड़) 'रेसिंग' से अभिप्रेत है , प्रथम बार प्रयोग में लाने से पूर्व परिभ्रामी सान की घुमाई, कटाई या उसका परिष्कार करना;

(च ) 'हेकिंग ' अभिप्रेत है , रॉड, छड़ या धातु की पट्टी के उपयोग द्वारा परिभ्रामी सान को तल के परिष्कृत करना;

(छ) 'रॉडिंग' से अभिप्रेत है, रॉड, छड़ या धातु की पट्टी के उपयोग द्वारा परिभ्रामी सान तल को परिष्कृत करना।

2. अपवाद.- ( 1 ) इस अनुसूची की कोई भी बात स्थापन के किसी ऐसे भाग को छोड़कर , जिसमें एक या एक से अधिक व्यक्ति धातुओं की पिसाई या पालिश करने में पूर्णतः या मुख्यतः नियोजित किए गए हों. किसी भी स्थापन को , जिसमें केवल मरम्मत की जाती हो, लागू नहीं होगी ।

(2) कण्डिका 4 को छोड़कर इस अनुसूची की कोई भी बात धातुओं की किसी पिसाई या पालिश करने को लागू नहीं होगी , जो रुक-रुककर की जाती हों और जिसमें किसी भी व्यक्ति को किसी भी सप्ताह में 12 घण्टे से अधिक के लिए नियोजित नहीं किया जाता है !

(3 ) मुख्य निरीक्षक- सह- सुविधाप्रदाता लिखित प्रमाण - पत्र द्वारा ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हए , जैसी कि वह उसमें उल्लिखित करे , किसी भी स्थापन के संबंध में इस अनुसूची के किन्हीं भी उपबंधों से छूट दे सकेगा या उन्हें निलंबित कर सकेगा, यदि कार्य की विशेष पद्धतियों के कारण या अन्यथा नियोजित व्यक्तियों के स्वास्थ्य या सुरक्षा के खतरे के बिना ऐसी छूट या ऐसा निलंबन व्यवहार्य हो ।

3. धूल को हटाने के लिए उपकरण. कोई भी रेसिंग , शुष्क पिसाई या पालिश का कार्य निम्नलिखित के बिना नहीं किया जाएगा i

(क) कोई हुड या अन्य उपकरण इस प्रकार निर्मित , विन्यस्त , रखा तथा संघ्रत होगा, जिसमें फेंकी गई धूल को सारतः रोका जा सके; और

(ख) समुचित आकार की एक नालिका, जो वायुरोधी होगी और इस प्रकार विन्यस्त होगी , जिससे धूल को दूर ले जाने में समर्थ हो, उस नालिका को बाधा से मुक्त रखा जाएगा और निरीक्षण तथा सफाई के लिए उसे पहुँच के उचित साधनों से युक्त रखा जाएगा और जहाँ व्यवहार्य हो, पंखे से दूरस्थ छोर पर ऐसे संयोजन से मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

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युक्त रखा जाएगा, जिससे निरीक्षक- सह- सुविधा प्रदाता उक्त नलिका में वायु के दबाव को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक किसी उपकरण को उससे संलग्न कर सके, और

(ग) एक पंखा या धूल खींचने के लिए पर्याप्त वायु उत्पन्न करने के अन्य कार्यसाधक साधनः

परन्तु मुख्य निरीक्षक- सह- सुविधा प्रदाता किसी अन्य उपकरण को स्वीकार कर सकेगा , जो उसकी राय में फेंकी हुई धूल को रोकने , हटाने तथा उसके निराकरण के लिए उतना ही प्रभावी हो, जितना हुड, नलिका और पंखा होता । 4. पिसाई की संक्रिया में नियोजन पर निर्बन्धन सान, अपवर्षी चक्र या पालिश के उपकरण पर किसी एक समय में एक से अधिक व्यक्ति पिसाई या पालिश की वास्तविक प्रक्रिया को नहीं करेंगे:

परन्तु यह कंडिका किसी ऐसे सान, अपवर्षी चक्र या पिसाई के उपकरण पर भारी अथवा स्थूल वस्तुओं के अभिसाधन में सहायता करने के लिए व्यक्तियों के नियोजन का प्रतिषेध नहीं करेगी ।

5. पालिश किसी भी कमरे में , जिसमें सान पर आई पिसाई की जाती हो, सान पर आर्द्र पिसाई से प्रासंगिक प्रक्रियाओं के अतिरिक्त, पालिश या अन्य प्रक्रिया नहीं की जाएगी। 6. हेकिंग और रॉडिंग हेकिंग और रॉडिंग तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि प्रक्रिया के दौरान में या तोः

(क) सान की ऊपरी तल पर जल का पर्याप्त प्रदान न रखा गया हो , या;

(ख ) कण्डिका तीन की अपेक्षाओं के अनुसार धूल को रोकने के लिए पर्याप्त उपकरणों की व्यवस्था न कर दी गई हो ।

7. धूल उपकरण का परीक्षण.- (क ) धूल के निकालने या दबाने की समस्त उपकरणों का कम से कम प्रत्येक छह मास में एक बार सक्षम व्यक्ति द्वारा परीक्षण किया जाएगा और उसकी जाँच की जाएगी और ऐसे परीक्षण तथा ऐसी जाँच के द्वारा पाई गई कोई त्रुटि यथा व्यवहार्य शीघ्र शोधित कर दी जाएगी।

(ख) प्ररूप क्रमांक 30 में एक ऐसा रजिस्टर रखा जाएगा, जिसमें ऐसे परीक्षण और जाँच के ब्यौरे अन्तर्विष्ट होंगे

8. चिकित्सीय सुविधाएँ और चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण ( 1 ) प्रत्येक स्थापन , जिसमें धातुओं की पालिश तथा' प्रक्रियाओं का कार्य चलाया जाता हो , का अधिभोगी-

(क) वहाँ नियोजित कर्मकारों की चिकित्सीय निगरानी हेतु एक अर्ह चिकित्सा व्यवसायी की व्यवस्था करेगा; और 382(81)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

(ख) उक्त चिकित्सा व्यवसायी को खण्ड ( क) में निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक सुविधाएँ देगा ।

(2) धातुओं की घिसाई या पालिश और उससे आनुषंगिक प्रक्रियाओं , में नियोजित प्रत्येक कर्मकार का परीक्षण चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जाएगा। वह प्ररूप-28 में फिटनेस का प्रमाण पत्र जारी करेगा ।

(3) किसी भी समय यदि , चिकित्सा अधिकारी की राय में कोई कर्मकार पिसाई , घिसाई या पालिश की प्रक्रियाओं में नियोजन हेतु और आगे इन आधारों पर उपयुक्त नहीं पाया जाता है कि वहाँ निरन्तर बने रहने में कर्मकार के स्वास्थ्य को विशेष खतरा होगा , वह उक्त प्रमाण-पत्र तथा स्वास्थ्य रजिस्टर में अपने निष्कर्षों की प्रविष्टि करेगा । उन दस्तावेजों में उसके निष्कर्षों का अभिलेख में यह भी सम्मिलित होगा कि वह उसे कितनी कालावधि के लिए उक्त प्रक्रियाओं में काम करने के लिए अनुपयुक्त मानता है । उस प्रक्रिया में कार्य करने के लिए अनुपयुक्त होते हुए ऐसे निलंबित व्यक्ति को कारखाना प्रबंध द्वारा वैकल्पिक स्थापना की सुविधा दी जाएगी । जब तक कि वह चिकित्सा अधिकारी की राय में पूर्ण रूप से असमर्थ न हो जाए , जिस दशा में प्रभावित व्यक्ति को उपयुक्त रूप से पुनर्वासित किया जाएगा ।

(4 ) उपरोक्त उप - पैरा ( 3 ) में कथित किए गए अनुसार काम करने के लिए अनुपयुक्त पाए गए किसी व्यक्ति को उक्त प्रक्रियाओं में पुनः नियोजित नहीं किया जाएगा या काम करने की अनुमति तब तक नहीं होगी , जब तक चिकित्सा अधिकारी उसे पुनः परीक्षण के पश्चात् उक्त प्रक्रियाओं में नियोजित किए जाने के लिए उपयुक्तत्य प्रमाणीकृत नहीं कर देता । ( 5 ) परीक्षण के अभिलेख निरीक्षक-सह- सुविधाप्रदाता एवं चिकित्सा निरीक्षक-सह- सुविधाप्रदाता को निरीक्षण हेतु तत्काल उपलब्ध हो, ऐसे संधारित किया जाएगा और रखा जाएगा ।

अनुसूची - छह

शीशे तथा शीशे के कतिपय यौगिकों का विनिर्माण तथा शोधन

1. छूट.- जहाँ मुख्य निरीक्षक का यह समाधान हो जाए कि इस अनुसूची के समस्त या कोई भी उपबंध नियोजित व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक नहीं है तो वह लिखित में प्रमाण पत्र द्वारा किसी स्थापन का , ऐसी शर्तों के अध्यधीन जैसी कि वह उसमें विनिर्दिष्ट की जाए , ऐसे समस्त या किन्हीं उपबन्धों से छूट दे सकेगा ।

2. परिभाषाएँ.- इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए-

(क) " सीसे के यौगिक" से अभिप्रेत है , कच्चे सीसे को छोड़कर सीसे के किसी अन्य यौगिक जो जब नीचे वर्णित रीति में शोधित किया जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जलीय घोल और घुलनशील सीसे के यौगिक के कुछ मात्रा देता है , जो मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

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लेड मोनोक्साइड के रूप में गणना करने पर विश्लेषण हेतु लिए गए भाग के शुष्क भार से पाँच प्रतिशत अधिक होता है । रंग लेपों तथा समान उत्पादों और अन्य मिश्रण जिसमें तेल, वार्निश या अन्य साधन अंतर्वलित हो ऐसी दशा में, अभिप्रेत है , तेल वार्निश या अन्य साधन को हटाने के लिए पदार्थ को उपयुक्त घोलकों से पूर्णतया मिलाने तथा शोधित करने के पश्चात् शेष बचे पदार्थ के शुष्क भार ।

शोधन पद्धति निम्नानुसार होगीः पदार्थ की तोली हुई मात्रा जो 100 डिग्री सेन्टीग्रेड पर सुखाई गई होगी और समान तापक्रम पर उसके भार से 1000 गुनी हाइडोक्लोरिक एसिड के जलीय घोल में, जिसमें हाइड्रोजन क्लोराइड का 0.25 प्रतिशत भार होगा, पूर्णतया सम्मिश्रित कर ली गई होगी, लगातार एक घण्टे तक हिलाई जाएगी । इसके पश्चात् इस घोल को एक घण्टे स्थिर रखा जाएगा और उसके बाद छान लिया जाएगा। छाने गए स्वच्छ घोल के लेड साल्ट को लेड सल्फाइड के रूप में निष्पादित किया जाएगा और लेड सल्फेट के रूप में उसका भार ले लिया जाएगा ।

(ख) "कार्यसाधक वायु निष्कासन " से अभिप्रेत है, गैस, वाष्प, धूल या धुएँ को निकालने के लिए ताप या यांत्रिक साधनों द्वारा किए गए स्थानीय संवातन, जिससे इन्हें किसी स्थान की, जिसमें काम किया जा रहा हो ( प्रायः रहने वाली वायु मंडलिक स्थितियों में यथा व्यवहार्य ) वायु में मिल जाने से रोका जा सके , किसी भी वायु निष्कासन को कार्यसाधक नहीं समझा जाएगा, जो उस स्थान पर उत्पन्न होने वाली धुएँ को जहाँ पर ऐसी गैस, वाष्प धुआँ या धूल उत्पन्न होती हो, न हटा सके।

3. प्रयुक्ति.- यह अनुसूची उन समस्त कारखानों या कारखानों के वर्गों को लागू होगी, जिनमें निम्नलिखित में से कोई भी संक्रियाएँ की जाती हों:-

(क) भट्टी का कार्य जहाँ जस्ते या सीसे की कच्ची धातु का परिवर्तन या शोधन किया जाता हो।

(ख) राख का, जिसमें सीसा अन्तर्विष्ट हो , अभिसाधन, शोधन या परिवर्तन सीसे का चाँदी से अलग करना या सीसे के टुकड़े या जस्ते का गलाना।

( ग) रांगे या मिश्र धातुओं का विनिर्माण , जिसमें दस प्रतिशत से अधिक सीसा हो। (घ) सीसा-इथिल के किसी आक्साइड, कारबोनेट, सल्फेट , क्रोमेट , एसीटेट नाइट्रेड या सिलीकेट का विनिर्माण।

(इ) लेट टेट्राइथिल का हस्तन या मिश्रण।

(च) कोई अन्य संक्रिया जिसमें सीसे के यौगिक का उपयोग अन्तर्ग्रस्त हो ।

(छ) कार्य के कमरों की सफाई जहाँ पूर्वोक्त संक्रियाओं में से कोई भी संक्रिया की जाती हो । 382(83)

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4. स्त्रियों और अल्पवयस्क के संबंध में प्रतिषेध. किसी भी स्त्री या अल्पवयस्क को कण्डिका 3 में विनिर्दिष्ट की गई किन्हीं भी संक्रियाओं में नियोजित या कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

5. पालन की जाने वाली अपेक्षाएँ. किसी भी व्यक्ति को सीसे के यौगिकों के उपयोग को अन्तर्ग्रस्त करने वाली किसी प्रक्रिया में, यदि प्रक्रिया ऐसी हो कि उसमें सीसे के यौगिक से धूल या धुआँ उत्पन्न होता हो या उसमें नियोजित व्यक्तियों पर उनके नियोजन के काल में सीसे के यौगिक के छींटे पड़ जाना प्रत्याशित हो तो जब तक कि कण्डिका 6 से 14 तक के उपबंधों का पालन न किया जाए , नियोजित या कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

6. वायु निष्कासन.- जहाँ प्रक्रिया धूल , धुआँ, गैस या वाष्प उत्पादक होती हो तो उन्हें हटाने के लिए कार्यसाधक वायु निष्कासक के द्वारा व्यवस्था की जाएगी, जो इस प्रकार से बनाना गया होगा कि धूल, धुआँ, गैस या वाष्प के उत्पत्ति के स्थान के यथासंभव निकट कार्य कर सके ।

7. चिकित्सीय सुविधाएँ और चिकित्सा अधिकारी द्वारा जाँच.- ( 1 ) प्रत्येक स्थापन जिन पर यह अनुसूची लागू हो , के अधिभोगी-

(क) वहाँ नियोजित कर्मकारों की चिकित्सीय निगरानी हेतु एक अर्ह चिकित्सा व्यवसायी की व्यवस्था करेगा;

(ख) उक्त चिकित्सा व्यवसायी को खण्ड ( क) में निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए समस्त आवश्यक सुविधाएँ देगा।

(2) कण्डिका ( 1 ) में निर्दिष्ट प्रक्रियाओं में नियोजित प्रत्येक कर्मकार का, उसके प्रथम नियोजन के 15 दिन के भीतर चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण किया जाएगा । ऐसे परीक्षण में खून और मूत्र में सीसे की जाँच, मूत्र में ए.एल.ए. हीमोग्लोबिन कंटेन्ट, स्टिपिलिंग ऑफ सेल्स और स्टडीनेस परीक्षण निहित होंगे । स्थापन के किसी भी कर्मकार को, जब तक चिकित्सा अधिकारी द्वारा ऐसे नियोजन हेतु उपयुक्त प्रमाणित न कर दिया गया हो , उसके प्रथम नियोजन के 15 दिनों के. पश्चात् काम करने की अनुमति नहीं होगी ।

(3) उक्त प्रक्रिया में नियोजित प्रत्येक कर्मकार का प्रत्येक तीन कलेण्डर मास में कम से कम एक बार चिकित्सा अधिकारी द्वारा पुनः परीक्षण किया जाएगा । ऐसे पुनः परीक्षण में , जहाँ कहीं चिकित्सा अधिकारी उपयुक्त समझे, उप -पैरा ( 1 ) में यथा विनिर्दिष्ट उपयुक्त जाँच सम्मिलित होगी ।

(4) शीशे तथा शीशे के कतिपय यौगिकों का विनिर्माण तथा शोधन प्रक्रिया में नियोजित प्रत्येक कर्मकार का परीक्षण चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जाएगा । वह प्ररूप-28 में फिटनेस का प्रमाण पत्र जारी करेगा । मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(84)

(5) किसी भी समय यदि चिकित्सा अधिकारी की राय में कोई कर्मकार सीसा की प्रक्रियाओं में नियोजन हेतु और आगे इन आधारों पर फिट नहीं पाया जाता है कि वहाँ निरन्तर बने रहने में कर्मकार के स्वास्थ्य को विशेष खतरा होगा तो वह उक्त प्रमाण-पत्र तथा स्वास्थ्य रजिस्टर में अपने निष्कर्षों का अभिलेख करेगा । उन दस्तावेजों में उसके निष्कर्षों की प्रविष्टियों में यह भी सम्मिलित होगा कि वह उसे कितनी कालावधि के लिए उक्त प्रक्रियाओं में काम करने के लिए अनुपयुक्त मानता है । उस प्रक्रिया में कार्य करने के लिए अनफिट होते हए ऐसे निलंबित व्यक्ति को कारखाना प्रबंध द्वारा वैकल्पिक स्थापना की सुविधा दी जाएगी जब तक कि वह चिकित्सा अधिकारी की राय में पूर्ण रूप से असमर्थ न हो जिस दशा में प्रभावित व्यक्ति को उपयुक्त रूप से पुनर्वासित किया जाएगा । (6 ) उपरोक्त उप - पैरा ( 5 ) में कथित किए गए अनुसार काम करने के लिए अनुपयुक्त पाए गए किसी व्यक्ति को उक्त प्रक्रियाओं में पुनः नियोजित नहीं किया जाएगा या काम करने की अनुमति तब तक नहीं होगी, जब तक चिकित्सा अधिकारी उसे पुनः परीक्षण के पश्चात् उक्त प्रक्रियाओं में नियोजित किए जाने के लिए उपयुक्तता प्रमाणीकृत नहीं कर देता ।

(7 ) उपयुक्तता का प्रमाण - पत्र तथा स्वास्थ्य रजिस्टर निरीक्षक - सह- सुविधाप्रदाता एवं चिकित्सा निरीक्षक- सह-सुविधाप्रदाता को निरीक्षण हेतु तत्काल उपलब्ध हो , ऐसे संधारित किया जाएगा और रखा जाएगा ।

8. कार्य के कमरों में खाद्य , पेय आदि का प्रतिषेधित होना. कार्य के किसी भी कमरे में जिसमें प्रक्रिया की जाती हो, किसी भी कर्मकार द्वारा न तो कोई भी खाद्य पेय , पान तथा सुपारी या तंबाकू लाई जाएगी और न उसका उपयोग किया जाएगा और भोजन तथा विश्राम के अन्तरालों के दौरान कोई भी व्यक्ति ऐसे किसी भी कमरे में नहीं रहेगा । 9. सुरक्षात्मक वस्त्र. - स्थापन के अधिभोगी द्वारा उपयुक्त सुरक्षात्मक सर्वछादी ( ओवर आल्स) तथा शीर्ष छदकों को उपलब्ध कराया जाएगा उन्हें बनाए रखा जाएगा तथा स्वच्छ रखा जाएगा और, ऐसे सर्वछादी तथा शीर्ष छादक नियोजित व्यक्तियों द्वारा पहने जाएंगे ।

10. कार्य के कमरों, औजारों आदि की स्वच्छता. वे कमरे जिनमें व्यक्तियों को नियोजित किया गया हो तथा उनके उपयोग में लाये जाने वाले समस्त औजारों और साधित्रों को स्वच्छ स्थिति में रखा जाएगा ।

11. प्रक्षालन की सुविधाएँ- ( 1 ) अधिभोगी नियोजित किए गए समस्त व्यक्तियों के उपयोग के लिए उपयुक्त प्रक्षालन की सुविधाओं की , जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगी, उपलब्ध करेगा तथा उन्हें बनाए रखेगा- मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(85) (क) चिकनी अभेद्य सतह का टब होगा , जिसमें प्लग रहित वेस्ट पाइप अन्वायोजित होगा और वह पर्याप्त लम्बाई का होगा , जिसमें किसी एक समय में नियोजित प्रत्येक 10 व्यक्तियों के लिए कम से कम 2 फीट का स्थान मिल सके तथा जिसमें टब के ऊपर लगी हई टोंटियों या फव्वारों से जो 2 फीट से अधिक अन्तर पर होंगे, स्वच्छ जल का सतत् प्रदाय होता; या

(ख) किसी एक समय में नियोजित प्रति दस व्यक्तियों के लिए कम से कम एक वाश बेसिन होगा, जो वेस्ट पाइप तथा प्लग से अन्वायोजित होगा और जिसमें स्वच्छ जल का सतत् प्रदाय होता है, साथ ही दोनों में से किसी भी दशा में नाखून साफ करने के बुरशों, साबुन या अन्य उपयुक्त स्वच्छता सामग्री और स्वच्छ तौलियों का पर्याप्त प्रदाय होगा ।

(2) इस प्रकार प्रदाय की गई सुविधाएँ किसी उत्तरदायी व्यक्ति के प्रभार में रखी जाएंगी और स्वच्छ रखी जाएंगी ।

12. भोजन कक्ष या स्वल्पाहार गृह. अधिभोगी नियोजित किए व्यक्तियों के उपयोग के लिए भोजन करने की उपयुक्त तथा पर्याप्त व्यवस्था करेगा और उसे बनाए रखेगा । इस व्यवस्था में कार्य के किसी कमरे में पृथक् कमरे का उपयोग सम्मिलित होगा , जिसे पर्याप्त मेजों और बेंचों से सज्जित किया जाएगा तथा जब तक कि गरम भोजन देने वाले स्वल्पाहार गृह की व्यवस्था न हो , भोजन गरम करने हेतु पर्याप्त साधन उपलब्ध कराए जाएंगे । कमरे को स्वच्छ वायु के परिचालन द्वारा पर्याप्त रूप से संवातित किया जाएगा , किसी उत्तरदायी व्यक्ति के प्रभार में रखा जाएगा, स्वच्छ रखा जाएगा ।

13. क्लोक रूम. अधिभोगी नियोजित किए गए व्यक्तियों के उपयोग के लिए कार्य के घण्टों में न पहने जाने वाले वस्त्रों के रखने तथा गीले वस्त्रों के सुखाने के लिए उपयुक्त स्थान की उपलब्ध करेगा तथा उसे बनाए रखेगा ।

अनुसूची - सात

पेट्रोल से पेट्रोल गैस का उत्पादन

1. स्त्रियों और अल्पवयस्क के संबंध में प्रतिषेध. किसी भी स्त्री या अल्पवयस्क को किसी भी भवन में , जिसमें पेट्रोल से पेट्रोल गैस का उत्पादन किया जाता हो, नियोजित या कार्य करने के लिए अनुज्ञात या प्रवेश करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

2. फ्लेम ट्रेप्स.- पेट्रोल से पेट्रोल गैस का उत्पादन करने वाले संयंत्र और उससे जुड़े हुए पाइप तथा अन्वायुक्तियों को कम से कम दो कार्यसाधक फ्लेम ट्रेप्स से अन्वायोजित किया जाएगा, जो इस प्रकार बनाए जाएंगे तथा संधारित किए जाएंगे , जिसे किसी बर्नर से मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(86)

निकली हई लौ को संयंत्र तक पहुँचने से पीछे रोक सके, इन ट्रेप्स में से एक संयंत्र के यथासंभव निकट अन्वायोजित किया जाएगा । संयंत्र तथा समस्त नलों और बल्वों की छिद्र रहित दशा में अधिष्ठापित किया जाएगा और संधारित किया जाएगा ।

3. भवन या कमरा जिसमें उत्पादन किया जाना है. इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए उपबंधों के प्रवृत्त होने के पश्चात् पेट्रोल से पेट्रोल गैसों का उत्पादन करने के लिए परिनिर्मित समस्त संयंत्र स्थापन के भवन के बाहर अच्छी प्रकार से संवातित पृथक भवन में (जो इसमें इसके पश्चात् उत्पादन भवन के रूप में निर्दिष्ट किया) परिनिर्मित किए जाएंगे , ऐसे संयंत्र की दशा में , जिसका इस अनुसूची से विनिर्दिष्ट किए गए उपबंधों प्रवृत्त होने के पूर्व निर्माण किया गया हो, वहां उस कमरे के जिसमें ऐसे सम्बन्धों का निर्माण किया गया है ( जो इसमें इसके पश्चात् 'उत्पादन का कमरा' के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) तथा स्थापन के भवन के शेष भाग के मध्य कोई सीधा सम्पर्क नहीं होगा । जहाँ तक व्यवहार्य हो , ऐसे समस्त उत्पादन के कमरे अग्निरोधी सामग्रियों से निर्मित होंगे ।

4. अग्निशामक.- पेट्रोल से लगी आगों को बुझाने के लिए कार्यसाधक साधन पेट्रोल से पेट्रोल गैस का उत्पादन करने वाले संयंत्र के निकट सहजगम्य स्थिति में संधारित किए जाएंगे। 5. संयंत्र का मुख्य निरीक्षक द्वारा अनुमोदित किया जाना. पेट्रोल गैस, पेट्रोल गैस का उत्पादन करने वाले ऐसे संयंत्र में , जिसका नमूना तथा निर्मित मुख्य निरीक्षक-सह- सुविधाप्रदाता द्वारा अनुमोदित कर दी गई हो , ही विनिर्मित की जाएगी अन्यथा नहीं। 6. पेट्रोल का बाहर निकालना. पेट्रोल को किसी नाली या मोरी में निकल जाने से रोकने के लिए प्रभावशाली उपाय किए जाएंगे ।

7. धूम्रपान के संबंध में प्रतिषेध. कोई भी व्यक्ति उत्पादन के कमरे या भवन या उसके समीपवर्ती स्थान में धूम्रपान नहीं करेगा या दियासलाई अग्नि या अनावरित ज्योति या चिनगारी उत्पन्न के अन्य साधन नहीं लाएगा और अधिकांश कर्मकारों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में ऐसे कमरे या भवन में धूम्रपान करने और दियासलाइयां, अग्नि या अनावरित ज्योति या चिनगारी उत्पन्न करने के अन्य साधन ले जाने का प्रतिषेध करते हुए एक चेतावनी देने वाली सूचना स्थापन में लगाई जाएगी ।

8. पेट्रोल या उसके पात्र तक पहुँच. किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति की किसी पेट्रोल तक या ऐसे पात्र तक, जिसमें पेट्रोल हो या जिसमें वास्तव में पेट्रोल रहा हो, पहुँच नहीं होगी । 9. विद्युत अन्वायुक्तियाँ. समस्त विद्युत अन्वायुक्तियाँ ज्वालारोधी निर्मित की होंगी तथा समस्त विद्युत संवाहक या तो धातु के कंडयूट से आवृत्त में होंगे या सीसे से ढके होंगे । 382(87)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021,

10. दरवाजों का निर्माण- उत्पादन के कमरे या भवन के समस्त दरवाजे बाहर की ओर खुलने वाले या सरकाने वाले बनाये जाएंगे तथा किसी भी दरवाजे में ऐसी रीति से ताला नहीं लगाया जाएगा या उसे अवरोधित या बंद नहीं किया जाएगा, जिसमें जब गैस का उत्पादन हो रहा हो और कोई व्यक्ति उत्पादन के कमरे या भवन में कार्य कर रहा हो तो उसे अंदर से सरलता से तथा तुरन्त न खोला जा सके ।

11. पेट्रोल के पात्रों की मरम्मत किसी भी पात्र की, जिसमें पेटोल रहा हो, उत्पादन के कमरे या भवन में मरम्मत नहीं की जाएगी और ऐसे किसी भी पात्र की तब तक मरम्मत नहीं की जाएगी, जब तक कि पात्र में गरम वाष्प न छोड़ी गई हो और उसका आंतरिक भाग पूर्णतः वाष्प से साफ न कर लिया गया हो या सुनिश्चित करने के लिए कि उसे पेट्रोल या ज्वलनशील वाष्प से रहित कर दिया गया है , अन्य समान प्रभावी उपाय ग्रहण न कर लिए गए हों ।

12. चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सकीय परीक्षण.- ( 1 ) चिकित्सा अधिकारी इस अनुसूची में उल्लेखित प्रकियाओ में नियोजित प्रत्येक कर्मकार का परीक्षण करेगा । वह प्ररूप 28 में उपयुक्त प्रमाण -पत्र जारी करेगा।

(2) यदि किसी समय चिकित्सा अधिकारी की राय में कोई कर्मकार प्रक्रियाओं में नियोजन हेतु और आगे के आधारों पर फिट नहीं पाया जाता है कि वहाँ निरन्तर बने रहने से उसके स्वास्थ्य को खतरा होगा, तो वह उक्त प्रमाण- पत्र में तथा स्वास्थ्य रजिस्टर में प्ररूप 29 पर , अपने निष्कर्षों को अभिलिखित करेगा । इन दस्तावेजों में निष्कर्षों की की गई प्रविष्टि में उस कालावधि को भी सम्मिलित किया जाएगा , जिसमें यह समझा जाता है कि उक्त व्यक्ति उक्त प्रक्रिया में कार्य के लिए अनुपयुक्त है । ऐसी परिस्थितियों में घोषित अनुपयुक्त व्यक्ति को वैकल्पिक स्थान पर रखे जाने की सुविधा होगी , जब तक कि वहं चिकित्सा अधिकारी की राय में पूर्ण रूप से असमर्थ न हो गया हो , उस दशा में प्रभावित व्यक्ति का समुचित रूप से पुनर्वासित किया जाएगा ।

(3 ) कोई भी व्यक्ति जो कार्य के लिए अनुपयुक्त पाया गया हो , उसे उक्त प्रक्रिया में जब तक पुनः नियोजित नहीं किया जाएगा या उसे काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक चिकित्सा अधिकारी ने और परीक्षण करने के पश्चात् उसे पुनः उन प्रक्रियाओं में नियोजन के लिए उपयुक्त प्रमाणीकृत न कर दिया हो । (4 ) परीक्षण के अभिलेख निरीक्षक- सह -सुविधाप्रदाता को जाँच हेतु सुगमता से उपलब्ध हों , ऐसे संधारित किए जाएंगे ।

13. इन नियमों में पेट्रोल से अभिप्रेत है, पेट्रोलियम अधिनियम, 1937 में यथापरिभाषित खतरनाक पेट्रोलियग। मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

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अनुसूची - आठ

अतिशीघ्र ज्वलनशील द्रव और ज्वलनशील दाबयुक्त गैस

1. लागू होना.- यह अनुसूची उन सभी कारखानों पर लागू होगी, जहाँ अतिशीघ्र ज्वलनशील द्रव या ज्वलनशील दाबयुक्त गैसों का विनिर्माण , भण्डारण रख रखाव या उपयोग होता हो ।

2. परिभाषाएँ.- इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए -

(क) "अतिशीघ्र ज्वलनशील द्रव " से अभिप्रेत है, ऐसे द्रव जिसमें उसके घोल , इमलशन या सस्पेन्शन सम्मिलित भी शामिल हैं, जो पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 की धारा 14 और 15 द्वारा निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट रीति में जाँच करने पर 32 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर ज्वलनशील वाष्प निकालते हैं;

(ख ) "ज्वलनशील दाबयुक्त गैस " से अभिप्रेत है, विस्फोटक अधिनियम, 1948 ( 1948 का 4 ) के अधीन बनाए गए स्टेटिक एण्ड मोबाइल प्रेशर वेसल्स (अनफायर्ड) रूल्स, 1981 के नियम 2 में परिभाषित है ज्वलनशील दाबयुक्त गैस ।

3. भण्डारण. ( 1 ) प्रत्येक कारखानों में उपयोग की जाने वाली ज्वलनशील द्रव या ज्वलनशील दाबयुक्त गैस उपयुक्त स्थिर भण्डारण टैंक या उपयुक्त रूप से बन्द बर्तन में सुरक्षित स्थान पर जमीन के अन्दर , खुले में या पर्याप्त अग्नि प्रतिरोधक संरचना के बने भण्डार गृह में भण्डारित की जाएगी ।

(2) प्रत्येक बर्तन या टैंक, जिसमें अतिशीघ्र ज्वलनशील द्रव या ज्वलनशील दाबयुक्त गैस भरी हो या भरी रहती हो , केवल उपयोग, चालन या अनुरक्षण के समय जैसा भी आवश्यक हो , को छोड़कर हमेशा बंद रखे जाएंगे और उसके कभी फैलने या रिसन हो जाने पर उसे बटोरने या किसी उपयुक्त कन्टेनर में तत्काल खाली करने के लिए उपयुक्त व्यवहार्य कदम उठाए जाएंगे ।

(3) अतिशीघ्र ज्वलनशील द्रव या ज्वलनशील दाबयुक्त गैस के भण्डारण के लिए उपयोग में आने वाले प्रत्येक कन्टेनर , बर्तन, टैंक, सिलेण्डर या भण्डारण गृह पर स्पष्ट तथा बड़े अक्षरों में शब्द " खतरा अतिशीघ्र ज्वलनशील द्रव " या " खतरा ज्वलनशील दाबयुक्त गैस ' अंकित होंगे ।

4. अतिशीघ्र ज्वलनशील द्रवों के परिवहन हेतु आवेष्ठित प्रणाली. स्थापन में जहाँ तक उपयुक्त रूप से व्यवहार्य हो , वहाँ अतिशीघ्र ज्वलनशील द्रवों को, भण्डारण टैंक या बर्तन से उपयोग के स्थान पर परिवहन के लिए पूर्ण रूप से आवेष्ठित प्रणाली , जिसमें पाइप लाइनें, पम्प और समरूप उपकरण सम्मिलित हैं, से किया जाएगा । ऐसी आवेष्ठित प्रणाली इस प्रकार रूपांकित स्थापित, चालित और अनुरक्षित होगी कि रिसन या छलक जाने का खतरा नहीं रहे । 382(89)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

5. हवा के साथ ज्वलनशील मिश्रण बनने से रोक. जहाँ कहीं किसी उपकरण पाइप लाइन, वाल्व, जोड़ या प्रणाली' के अन्य भाग से अतिशीघ्र ज्वलनशील द्रव या ज्वलनशील दाबयुक्त गैस के रिसन या छलक या फैल जाने की सम्भावना हो , वहाँ उस फैले हुए या रिसे पदार्थ को बटोरने या बर्तन में भरने या उसे तनु (पतला ) करने के सभी व्यवहार्य उपाय किए जाएंगे , ताकि हवा के साथ ज्वलनशील मिश्रण का बनना रोक दिया जाए । 6. ज्वलन की रोक. प्रत्येक काम के लिए या अन्य स्थानों पर , जहाँ अतिशीघ्र ज्वलनशील द्रव या ज्वलनशील पदार्थ का परिवहन , कार्य या उपयोग किया जाता हो या वहाँ हवा में अतिज्वलनशील या ज्वलनशील दाबयुक्त गैस के इकट्ठी होने से आग या विस्फोट का खतरा हो , वहाँ ज्वलन के स्त्रोतों को वर्जित करने के सभी व्यावहारिक उपाए किए जाएंगे , ऐसी पूर्वावधानियाँ निम्नलिखित होंगी -

(क) खतरे के क्षेत्र में, या तो. सभी प्रकार के विद्युत उपकरण वर्जित होंगे या उनकी संरचना, स्थापना तथा अनुरक्षण इस प्रकार होगा कि उसके ज्वलन स्त्रोत होने का खतरे से रोका जा सके;

(ख ) स्थिर विद्युत आवेश को खतरनाक सीमा तक एकत्र होने से रोकने के लिए प्रभावी उपाय अपनाए जाएंगे;

(ग) कोई व्यक्ति लोहे या स्टील के कीलों युक्त जूते या चप्पल या अन्य खुले हुए लोह पदार्थ की चीज , जिसके घर्षण से चिंगारी निकलने की संभावना हो, को न तो पहनेगा और न ही पहनने की अनुमति दी जाएगी;

(घ) धूम्रपान , आग लाना या माचिस, लाइटर या अन्य धूम्रपान की सामग्री ले जाना प्रतिषिद्ध होगा;

(ङ) लोहे के जोड़ युक्त संचालन बेल्टों का उपयोग नहीं किया जाएगा; और

(च) सभी अन्य पूर्वावधानियाँ, जो भी व्यवहार्य हों अपनायी जाएंगी, ताकि अन्य सभी संभावित स्त्रोतों से जैसे खुली ज्वालाएँ, घर्षण से उत्पन्न चिंगारी, मशीनरी या संयंत्र की अति तप्त सतह, रासायनिक अथवा भौतिकी रासायनिक अभिक्रिया और विवरण, उष्मा, प्रारम्भ होने से रोका जा सके ।

7. धूम्रपान का प्रतिषेध. किसी स्थान में जहाँ अतिशीघ्र ज्वलनशील द्रव या ज्वलनशील दाबयुक्त गैस की उपस्थिति होने पर उन परिस्थितियों में धूम्रपान नहीं करेगा , जिसमें धूम्रपान से आग का खतरा हो । अधिभोगी इस अपेक्षा के पालन को सुनिश्चित करने हेतु सभी व्यवहार्य उपाय करेगा , जिसमें धूम्रपान प्रतिषिद्ध है , यह प्रदर्शित करने वाले बड़े सूचना - पट्ट उस हरेक स्थान पर जहाँ - जहाँ यह अपेक्षा लागू होती हो लगाने होंगे । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

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8. अग्निशमन.- प्रत्येक कारखाने में , जहाँ अति ज्वलनशील द्रव या ज्वलनशील दाबयुक्त गैसों का विनिर्माण , भण्डारण , कार्य का उपयोग होता हो, वहाँ अग्निशमन के उपयुक्त तथा पर्याप्त साधनों की व्यवस्था होगी । ऐसे साधनों की उपयुक्तता तथा पर्याप्तता, जिस अभिव्यक्ति में , स्थाई तथा पोर्टेबल अग्निशमन प्रणाली , अग्निशमन पदार्थ, अग्निशमन की विधि और प्रक्रियाएँ उस मानक के अनुसार होना सम्मिलित हैं, जो नियमों में विहित किए गए हैं ।

9. चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सकीय परीक्षण. ( 1 ) चिकित्सा अधिकारी अतिशीघ्र ज्वलनशील द्रव और ज्वलनशील दाबयुक्त गैस निर्माण भंडारण सम्वहन एवं उपयोग करने वाली प्रक्रियाओं में नियोजित प्रत्येक कर्मकार का परीक्षण करेगा। वह प्ररूप 28 में फिटनेस प्रमाण-पत्र जारी करेगा ।

(2) यदि किसी समय चिकित्सा अधिकारी की राय में कोई कर्मकार प्रक्रिया में नियोजन हेतु और आगे के आधारों पर फिट नहीं पाया जाता है कि वहाँ निरन्तर बने रहने से उसके स्वास्थ्य को खतरा होगा तो वह उक्त प्रमाण-पत्र में तथा स्वास्थ्य रजिस्टर में अपने निष्कर्षों को अभिलिखित करेगा। स्वास्थ्य रजिस्टर प्ररूप 29 में होगा । उसके निष्कर्षों की इन दस्तावेजों में की गई प्रविष्टि में उस कालावधि को भी उल्लिखित किया जाएगा, जिसमें यह समझा जाता है कि उक्त व्यक्ति उक्त प्रक्रिया में कार्य के लिए अनफिट है । इस प्रकार के अवसरों में घोषित अनफिट व्यक्ति को वैकल्पिक स्थान पर रखे जाने की सुविधा होगी, जब तक कि वह चिकित्सा अधिकारी की राय में पूरी तौर पर असमर्थ न हो गया हो , उस दशा में प्रभावित व्यक्ति का उपयुक्त प्रकार से पुनर्वास किया जाएगा ।

(3 ) कोई भी व्यक्ति अनफिट पाया गया हो , उसे उक्त प्रक्रिया में जब तक पुनः नियोजित नहीं किया जाएगा या उसे काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी , जब तक चिकित्सा अधिकारी ने और परीक्षण करने के पश्चात् उसे पुनः उन प्रक्रियाओं में नियोजन के लिए फिट प्रमाणीकृत न कर दिया हो।

(4) फिटनेस के प्रमाण - पत्र तथा स्वास्थ्य रजिस्टर निरीक्षक- सह-सुविधा प्रदाता एवं मेडिकल निरीक्षक-सह- सुविधा प्रदाता को जाँच हेतु सुगमता से उपलब्ध हों , ऐसे रखे जावेंगे ।

10. छूट.- किसी स्थापन के संबंध में मुख्य निरीक्षक-सह- सुविधाप्रदाता का यदि यह समाधान हो जाता है कि अपवाद स्वरूप परिस्थितियो में प्रक्रिया के निरन्तर न चलने से या किसी अन्य कारण से इस अनुसूची के सभी या कई उपबंध स्थापन में कर्मकारों के बचाव के लिए आवश्यक नहीं हैं तो मुख्य निरीक्षक- सह- सुविधाप्रदाता एक लेखी प्रमाण पत्र द्वारा , जिसे कि वह अपनी स्वेच्छा से किसी भी समय निरस्त कर सकता है , ऐसे किसी स्थापन को ऐसे सभी या उनमें से किसी उपबंधों से उन शर्तों, यदि कोई हैं, के अधीन रहते हुए छूट दे सकेगा । मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अप्रैल 2021

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अनुसूची - नौ

कच्ची खालों और चमड़ों का लाइनिंग तथा उनको कमाना और उससे प्रासंगिक

प्रक्रियाएँ

1. चेतावनी का इश्तिहार.- ( 1 ) मुख्य निरीक्षक-सह- सुविधाप्रदाता द्वारा उल्लिखित प्ररूप में गिल्टी रोग (एन्थ्रेक्स) के संबंध में चेतावनी के इश्तिहार स्थापन के ऐसे प्रमुख स्थानों पर, जहाँ वे नियोजित व्यक्तियों द्वारा सरलता से तथा सुविधापूर्वक पढ़े जा सकें , चिपकाये जाएंगे ।

(2) मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधा प्रदाता द्वारा उल्लिखित प्ररूप में गिल्टी रोग विषयक चेतावनी के इश्तिहार की एक प्रति प्रत्येक नियोजित व्यक्ति को , जबकि वह काम पर लगाया जाए और तत्पश्चात् यदि नियोजित रहता हो तो प्रत्येक कलेण्डर वर्ष के प्रथम दिन दी जाएगी

(3) चमड़ी का क्रोम के प्रभाव के संबंध में चेतावनी के इश्तिहार प्रत्येक स्थापन के, जिसमें क्रोम का घोल उपयोग में लाया जाता हो, प्रमुख स्थानों पर चिपकाए जाएंगे और ऐसे इश्तिहार ऐसी जगह लगाए जाएंगे , जिससे नियोजित व्यक्तियों द्वारा सरलता से तथा सुविधापूर्वक पढ़े जा सके ।

(4) "प्रथमोपचार " पेटी या अलमारी की स्थिति और ऐसी पेटी तथा अलमारी के भारसाधक व्यक्ति का नाम बदलती हुई सूचनाएँ स्थापन के प्रमुख स्थानों पर चिपकाई जाएंगी ।

(5) यदि स्थापन में नियोजित कोई व्यक्ति अशिक्षित हो तो कंडिका 1 , 2 तथा 4 में उल्लिखित किए गए इश्तिहारों की विषय- वस्तु को और यदि स्थापन में क्रोम के घोल उपयोग में लाए जाते हों तो कंडिका 3 में उल्लिखित इश्तिहारों की विषय वस्तु को ऐसे अशिक्षित व्यक्ति को सावधानीपूर्वक समझाने के प्रभावी उपाय किए जाएंगे ।

2. सुरक्षात्मक परिधान.- दखलकार सुरक्षात्मक परिधान की निम्नलिखित वस्तुओं को उपलब्ध करेगा तथा उन्हें अच्छी दशा में बनाये रखेगा.

(क) वर्ण धातु घोलों से सम्पर्क सन्निहित करने वाली प्रक्रियाओं जिसमें ऐसे घोलों का निर्माण भी सम्मिलित है, में नियोजित व्यक्तियों के लिए बरसाती जूते, पायंचे, पेशबन्द तथा दस्ताने;

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

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(ख ) चूनाबाड़ा में नियोजित व्यक्तियों के लिए दस्ताने तथा जूते; और

(ग) खण्ड (क) तथा ( ख) में उल्लिखित प्रक्रियाओं के अतिरिक्त खाल या चमड़े के काम में सन्निहित होने वाली प्रक्रियाओं में नियोजित व्यक्तियों के लिए सुरक्षात्मक जूते, पेशबन्द तथा दस्तानेः

परन्तु -

(एक) दस्ताने , पेशबन्द, पायंचे या जूते , रबर या चमड़े के हो सकते हैं, किन्तु उपखण्ड ( क) तथा ( ख ) के अधीन उपबंधित दस्ताने तथा जूते रबर के होंगे;

(दो) हाथ से फैलाकर तख्ता बनाने वाले या ऐसी प्रक्रियाओं में , जिसमें चूना, सोडियम सल्फाइड या अन्य कास्टिक मदिरा से सम्पर्क होने का जोखिम न हो , नियोजित व्यक्तियों को दस्ताने का उपबंध नहीं भी किया जा सकेगा ।

3. प्रक्षालन की सुविधायें, भोजन कक्ष तथा क्लोक रूम. समस्त नियोजित व्यक्तियों के उपयोग के लिए निम्नलिखित की व्यवस्था की जाएगी और उन्हें स्वच्छ दशा में तथा अच्छी मरम्मत की दशा में रखा जाएगा ।

(क) चिकनी अभेघ सतह का एक टब होगा , जिसमें प्लग रहित वेस्ट पाइप अन्वायोजित होगा और यह पर्याप्त लम्बाई का होगा, जिससे किसी एक समय में नियोजित प्रत्येक दस व्यक्तियों के लिए कम से कम 600 कि.मी. का स्थान मिल सके तथा जिसमें टब के ऊपर लगी हुई टोंटियों या फव्वारों से, जो 600 कि.मी से अधिक अन्तर पर होंगे , जल का सत प्रदाय होता हो ; या

(ख) किसी एक समय में नियोजित ऐसे प्रत्येक दस व्यक्तियों के लिए कम से कम एक वाश बेसिन होगा, जो वेस्ट पाइप तथा प्लग से अन्वायोजित होगा , जिसमें जल का सतत् प्रदाय होता होय साथ ही दोनों में किसी भी दशा में नाखून साफ करने के ब्रुशों, साबुन या अन्य उपयुक्त स्वच्छता सामग्री और स्वच्छ तौलियों का पर्याप्त प्रदाय होगा; या

(ग) भोजन के अन्तरालों के दौरान परिसर में रहने वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त भोजन कक्ष की, जो पर्याप्त मेजों तथा बेंचों और भोजन गरम करने तथा पानी उबालने के लिए समुचित साधनों से सज्जित होगा । भोजन कक्षकिसी ऐसे कमरे या सायबान से , जिसमें खालों या चमड़ों का संग्रह किया जाता हो , शोधन किया जाता हो या अभिसाधन किया जाता हो, पृथक होगा क्लोक रूम से पृथक होगा और किसी उत्तरदायी व्यक्ति के प्रभाव में रखा जाएगा। मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(93) (घ) अधिभोगी दखलकार समस्त नियोजित व्यक्तियों के उपयोग के लिए कार्य के घंटों के दौरान उतारे गए परिधानों के लिए यथोचित स्थान का तथा सुरक्षात्मक परिधान के लिए एक अन्य स्थान का उपबंध करेगा तथा बनाए रखेगा और दोनों मामलों में परिधानों की यदि गीले होतो सुखाने के लिए पर्याप्त प्रबंध भी करेगा । इस प्रकार उपबंधित स्थान सभी समय , स्वच्छ रखा जाएगा और किसी उत्तरदायी वक्तिके प्रभार में रखा जाएगा।

4. कार्य के कमरों में खाद्य पेय आदि का प्रतिषेधित होना कार्य के किसी भी कमरे में या किसी भी सायबान में, जिसमें खालों या चमडों का संग्रह किया जाता हो, शोधन किया जाता है या अभिसाधन किया जाता हो, किसी भी कर्मकार द्वारा न तो कोई भी खाद्य, पेय , पान तथा सुपारी या तंबाकू लाई जाएगी और न उसका उपयोग किया जाएगा । 5. चिकित्सकीय परीक्षण- ( 1 ) हरेक स्थापन जिस पर यह अनुसूची लागू होती हो , का अधिभोगीः

(क) वहाँ नियोजित कर्मकारों के स्वास्थ्य पर चिकित्सीय निगरानी रखने के लिए अर्ह चिकित्सा व्यवसायी की व्यवस्था करेगा;

(ख) उक्त चिकित्सा व्यवसायी को खण्ड (क) में निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक सुविधायें प्रदत्त करेगा;

(ग) क्रोमियम पदार्थों के संपर्क में रहने वाले व्यक्तियों के हाथों की सप्ताह में दो बार जाँच कराए जाने की व्यवस्था करेगा; और

( घ) कर्मकारों के आसानी से पहुँच गम्य बाक्स में उपयुक्त मलहम तथा प्लास्टर का प्रदाय करेगा तथा बक्सों को केवल मलहम तथा प्लास्टर के ही उपयोग में लाया जाएगा ।

(2) कच्ची खालों और चमड़ों का लाइनिंग तथा उनको कमाना और उससे प्रासंगिक प्रक्रियाओं पर नियोजित प्रत्येक कर्मकार का चिकित्सा अधिकारी परीक्षण करेगा। वह प्ररूप 28 में फिटनेस प्रमाण-पत्र जारी करेगा ।

(3 ) यदि किसी समय चिकित्सा अधिकारी की राय में कोई कर्मकार प्रक्रिया में नियोजन हेतु और आगे के आधारों पर फिट नहीं पाया जाता है कि वहाँ निरन्तर बने रहने से उसके स्वास्थ्य को खतरा होगा तो वह उक्त प्रमाण-पत्र में तथा स्वास्थ्य रजिस्टर में प्ररूप-29 में अपने निष्कर्षों को अभिलिखित करेगा । उसके निष्कर्षों की इन दस्तावेजों में की गई प्रविष्टिमें उस कालावधि को भी उल्लिखित किया जाएगा, जिसमें यह समझा जाता है मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(94)

कि उक्त व्यक्ति उक्त प्रक्रिया में कार्य के लिए अनुपयुक्त है । इस प्रकार घोषित अनफिट व्यक्ति को वैकल्पिक स्थान पर रखे जाने की सुविधा होगी , जब तक कि वह चिकित्सा अधिकारी की राय में पूरी तौर पर असमर्थ न हो गया हो, उस दशा में प्रभावित व्यक्ति का उपयुक्त प्रकार से पुनर्वास किया जाएगा ।

(4 ) कोई भी व्यक्ति अनफिट पाया गया हो, उसे उक्त प्रक्रिया में जब तक पुनः नियोजित नहीं किया जाएगा या उसे काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक चिकित्सा अधिकारी ने और परीक्षण करने के पश्चात् उसे पुनः उन प्रक्रियाओं में नियोजन के लिए फिट प्रमाणीकृत न कर दिया हों ।

( 5 ) फिटनेस के प्रमाण - पत्र तथा स्वास्थ्य रजिस्टर निरीक्षक - सह - सुविधा प्रदाता एवं मेडिकल निरीक्षक - सह - सुविधा प्रदाता को जाँच हेतु सुगमता से उपलब्ध हों , ऐसे रखे जावेंगे ।

अनुसूची - दस

प्रिंटिंग प्रेस तथा टाइप फाउन्ड्री में की जाने वाली सीसे की प्रक्रियाएँ

1. छूट.- जहाँ मुख्य निरीक्षक - सह - सुविधा प्रदाता का यह समाधान हो जाए कि अनुसूची के समस्त या कोई उपबंध नियोजित व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक नहीं हैं तो वह लिखित प्रमाण- पत्र द्वारा किसी स्थापन को ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जैसी कि वह उसमें उल्लिखित करे , ऐसे समस्त या किन्हीं भी उपबंधों से छूट दे सकेगा । ऐसा प्रमाण पत्र मुख्य निरीक्षक- सह - सुविधा प्रदाता के द्वारा किसी भी समय प्रतिसंहरण किया जा सकेगा।

2. परिभाषाएँ. - इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए " सीसायुक्त पदार्थ " से अभिप्रेत है ऐसे पदार्थ जिसमें कम से कम पाँच प्रतिशत सीसा हो ।

( 1 ) " सीसे की प्रक्रिया " से अभिप्रेत है

( क) ढालने तथा यांत्रिक मुद्रयोजन ( कास्टिंग एण्ड मेकेनिकल कम्पोजिंग के लिए सीसे या सीसे के किसी पदार्थ के गलाने;

(ख ) उपयोग में लाए गए सीसेयुक्त पदार्थ से मशीनों के रिचार्जिग ;

( ग) किसी अन्य कार्य से है , जिसमें मेल्टिंग पार्टस से मैल हटाना, प्लंजर्स ( यंत्रों से गोता मालने वाले भागों ) का साफ करना सम्मिलित हैं ; और

( घ) सीसेयुक्त पदार्थ का अभिसाधन करने , उसे वहन करने या उसके अन्य उपचार । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(95) (2 ) " कार्यसाधक वायु निष्कासक' से अभिप्रेत है गैस , वाष्प, धूल या धुएँ को निकालने के लिए ताप यां' यांत्रिक साधनों द्वारा किए गए स्थानीय संवातन जिससे उन्हें किसी स्थान की, जिसमें काम किया जा रहा हो, वायु के मिल जाने से रोका जा सके। किसी भी वायु निष्कासक को कार्यसाधक नहीं समझा जाएगा, जो गैस , वाष्प, धुआँ या धूल को उस स्थान से हटा सके, जहाँ वे उत्पन्न होती हों ।

3. वायु निष्कासन (एग्जास्ट ड्राफ्ट). निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कोई भी प्रक्रिया कार्यसाधक वायु निष्कासन करके ही की जाएगी अन्यथा नहीं -

(क) सीसेयुक्त पदार्थ या स्लग्ज (कोष्ठक ) के गलाने

(ख) सीसेयुक्त पदार्थ को गरम करने की , जिसमें वह वाष्प जिसमें सीसा अन्तर्विष्ट हो , निकाली जा सके या जब तक कि वह ऐसी रीति में न किया जाए कि किसी स्थान की, जिसमें कि कार्य किया जाता हो, गैस , वाष्प , धुआँ और धूल में आसानी से मिल जाने से उसे रोका जा सके या जब तक कि विद्युत द्वारा गरम किए गए तथा थमोस्टेटिकली कन्ट्रोल्ड मेल्टिंग पार्टस (ताप स्थापकीय नियंत्रित द्रवण पात्र ) में न की जाए । ऐसा वायु निष्कासन यांत्रिक साधनों द्वारा किया जाएगा और इस प्रकार बनाया जाएगा , जिससे निकली हुई धूल, धुआँ, गैस या वाष्प पर उसकी उत्पत्ति के स्थान के यथासंभव निकट कार्य कर सके ।

4. स्त्रियों तथा अल्पवयस्क के संबंध में प्रतिषेध. किसी भी स्त्री या अल्पवयस्क को सीसे की किसी भी प्रक्रिया में नियोजित या कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा । 5. कतिपय प्रक्रियाओं का पृथक्करण निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से प्रत्येक को ऐसी रीति में तथा ऐसी स्थितियों के अधीन किया जाएगा, जिससे एक का दूसरे से तथा किसी अन्य पदार्थ से प्रभावी पृथक्करण सुनिश्चित किया जा सके

(क) सीसे का या सीसेयुक्त पदार्थ को गलाने की ,

(ख) सीसे की सीलें ( लैड इन्गाट्स) ढालने की,

(ग) मेकेनिकल कम्पोजिंग ( यांत्रिक मुद्रयोजन) की ।

6. मैल रखने के लिए पात्र कसकर लगने वाले ढक्कन से युक्त एक उपयुक्त पात्र की व्यवस्था की जाएगी , जो मैल के लिए , जैसे ही कि वह प्रत्येक मेल्टिंग पाट से निकाला जाए, उपयोग में लाया जाएगा ऐसा पात्र, जब कार्य के कमरे में मशीन के निकट हो तो उस दशा के अतिरिक्त जबकि उसमें मैल इकट्ठा किया जा रहा हो , ढंका हुआ रखा जाएगा । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

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7. कार्य के कमरे का फर्श. प्रत्येक कमरे का, जिसमें सीसे की प्रक्रिया की जाती हो , फर्श (क) सीमेंट या समान पदार्थ का होगा , जिससे कि वह चिकना हो और जल से अभेद्य रहे;

(ख) अच्छी स्थिति में , बनाए रखा जाएगा;

(ग) जब उस स्थान में कोई अन्य कार्य न किया जा रहा हो, उस समय अच्छी तरह पानी छिड़कने के पश्चात् प्रतिदिन पूर्ण तथा साफ किया जाएगा ।

8. भोजन करने का कमरा (मैस रूम) .- सीसे की प्रक्रिया नियोजित तथा भोजन के लिए अन्तरालों के दौरान में परिसर में रहने वाले समस्त व्यक्तियों के उपयोग के लिए एक उपयुक्त सह भोजन कक्ष की, जो पर्याप्त मेजों तथा बेंचों से सज्जित होगा , व्यवस्था की जाएगी तथा उसे बनाए रखा जाएगा ।

9. प्रक्षालन की सुविधाएं. (क) सीसे की प्रक्रिया में नियोजित समस्त व्यक्तियों के उपयोग के लिए स्वच्छ तथा अच्छी मरम्मत की दशा में निम्नलिखित की व्यवस्था की जाएगी तथा उसे बनाए रखा जाएंगा ( क) प्रक्षालन स्थान , जिसमें या तो-

(एक) चिकनी अभेद्य सतह का एक टब होगा , जिसमें प्लग रहित वेस्ट पाइप अन्वायोजित होगा और वह पर्याप्त लम्बाई का होगा, जिससे किसी एक समय में नियोजित प्रत्येक पाँच व्यक्तियों के लिए कम से कम दो फीट का स्थान मिल सके तथा जिसमें टबल के ऊपर लगी हई टोंटियों या फव्वारों से , जो दो फीट से अधिक अन्तर पर न होंगे , स्वच्छ जल का सतत् प्रदाय होता हो।

(दो) किसी एक समय में नियोजित ऐसे प्रत्येक पाँच व्यक्तियों के लिए -

(क) कम से कम एक वाश बेसिन होगा , जो वेस्ट पाइप तथा प्लग से अन्वायोजित होगा तथा जिसमें जल का पर्याप्त प्रदाय होगा या सदैव शीघ्रता से उपलब्ध हो सकेगा; और

(ख) साबुन या अन्य उपयुक्त स्वच्छता सामग्री के पर्याप्त प्रदाय सहित उपयुक्त सामग्री से बनी हुई स्वच्छ तौलियों को, जो प्रतिदिन बदली जाएंगी, पर्याप्त प्रदाय होगा ।

10. चिकित्सा सुविधाएँ और परीक्षण.- (1 ) हर एक स्थापन , जिस पर यह अनुसूची लागू होती हो, का अधिभोगी-

(क) वहाँ नियोजित कर्मकारों के स्वास्थ्य पर निगरानी हेतु एक अर्ह चिकित्सा व्यवसायी की व्यवस्था करेगा; और 382(97)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

( ख) उक्त चिकित्सा व्यवसायी को खण्ड (क) में निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक सुविधाएँ प्रदत्त करेगा ।

(2) सीसे की प्रक्रिया में नियोजित हर एक कर्मकार का, उसके प्रथम नियोजन के 15 दिन के भीतर चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण किया जाएगा । ऐसे परीक्षण में खून और मूत्र में सीसे की मात्रा, मूत्र में ए.एल.जे. हीमोग्लोबीन, स्टिपल आफ सेल्स और स्टेडीनेस जाँच निहित होगी । कोई भी कर्मकार को उसके प्रथम नियोजन के 15 दिन बाद जब तक चिकित्सा अधिकारी द्वारा ऐसे नियोजन हेतु उसे फिट प्रमाणित न कर दिया गया हो , काम करने की अनुमतिं नहीं होगी ।

(3) उक्त प्रक्रियाओं में नियोजित हर एक कर्मकार का एक छह कलेण्डर मास में कम से कम एक बार चिकित्सा अधिकारी द्वारा पुनः परीक्षण किया जाएगा । ऐसे परीक्षण में जहाँ कहीं चिकित्सा अधिकारी ठीक समझे , उप -पैरा ( 1 ) में विनिर्दिष्ट जाँच निहित होगी। (4) प्रिंटिंग प्रेस तथा टाइप फाउन्ड्री में की जाने वाली सीसे की प्रक्रियाओं पर नियोजित प्रत्येक कर्मकार की चिकित्सा अधिकारी परीक्षण करेगा। वह प्ररूप 28 में फिटनेस का प्रमाण पत्र जारी करेगा ।

(5) यदि किसी भी समय चिकित्सा अधिकारी की यह राय हो कि उक्त प्रक्रियाओं के कर्मकार और नियोजित करने के लिए इस आधार पर फिट नहीं पाया जाता है कि आगे निरन्तर नियोजित रहने से उसके स्वास्थ्य को विशेष खतरा होगा तो वह अपने निष्कर्षों का उक्त प्रमाण-पत्र और स्वास्थ्य रजिस्टर प्ररूप 29 में अभिलिखित करेगा। इन दस्तावेजों में उसके निष्कर्षों की प्रविष्टियों में उक्त व्यक्ति को उस प्रक्रियाओं में नियोजन से निलंबित व्यक्ति को कारखाना प्रबंधक द्वारा वैकल्पिक स्थान की सुविधा प्रदत्त की जाएगी , जब तक कि चिकित्सा अधिकारी की राय में वह पूरी तौर पर असमर्थ न हो गया हो और उस दशा में प्रभावित व्यक्ति का उपयुक्त तौर पर पुनर्वास किया जाएगा ।

( 6) उल्लिखित काम के लिए अनफिट पाए गए व्यक्ति को पुनः नियोजित करने या काम करने की अनुमति नहीं होगी , जब तक कि चिकित्सा अधिकारी द्वारा और परीक्षण करने के पश्चात् उन प्रक्रियाओं में नियोजन हेतु उसे पुनः फिट प्रमाणित न कर दिया गया हो ।

(7) फिटनेस प्रमाण पत्र प्ररूप 28 और स्वास्थ्य रजिस्टर प्ररूप 29 निरीक्षक-सह- सुविधाप्रदाता एवं चिकित्सा निरीक्षक- सह- सुविधाप्रदाता हेतु तत्काल उपलब्ध हो सके, ऐसे रखे जाएंगे । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

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11. कार्य के कमरे में खाद्य पेय आदि का प्रतिषेधित होना कार्य के किसी भी कमरे में, जिसमें सीसे की कोई भी प्रक्रिया की जाती हो , किसी भी कर्मकार द्वारा न तो किसी खाद्य , पेय , पान , सुपारी या तम्बाकू का उपयोग किया जाएगा और न ही उसे लाया जाएगा।

अनुसूची - ग्यारह

रासायनिक कार्य

भाग-एक

1. लागू होना.- यह अनुसूची रासायनिक कार्यों में किए जाने वाले समस्त विनिर्माण और उससे आनुषंगिक प्रक्रियाओं पर लागू होंगी ।

2. परिभाषाएँ.- इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए -

(क) "रासायनिक कार्य " से अभिप्रेत है किसी स्थापन या स्थापन के भाग में किए जाने वाले कार्य जो इस अनुसूची के परिशिष्ट ' क ' में सूचीबद्ध किए गए है ;

(ख) " सक्षण वायु निष्कासक " से अभिप्रेत है गैस , वाष्प , धुओं या धूल को बाहर निकालने के लिए यांत्रिक या अन्य साधनों द्वारा प्रभावी किए गए स्थानीय संवातन जिससे ऐसे किसी स्थान , जिसमें काम किया जा रहा हो, की वायु में उसे मिल जाने से रोका जा सके;

( ग) "ब्लीचिंग पाउडर " से अभिप्रेत है ब्लीचिंग पाउडर जिसे सामान्यतः चूने का क्लोराइड कहा जाता है;

(घ) "क्लोरेट " से अभिप्रेत है क्लोरेट या पर -क्लोरेट;

(इ) "कास्टिक" से अभिप्रेत है पोटेशियम या सोडियम के क्रोमेट या बाइक्रोमेट के विनिर्माण या विनिर्माण के संबंध में इन पदार्थों के अभिसाधन, संचालन या अन्य उपचार;

(च) "क्रोमोप्रक्रिया " से अभिप्रेत है पोटेशियम या सोडियम के क्रोमेट या बाइक्रोमेट के विनिर्माण या विनिर्माण के संबंध में इन पदार्थों के अभिसाधन , संचालन या अन्य उपचार;

(छ) " नाइट्रो या एमीनों " से अभिप्रेत है फीनोल तथा बेन्जीन या इनके समरूप पदार्थों के नाइट्रो या एमीनों यौगिकों का विनिर्माण और इन पदार्थों में से किसी के भी उपयोग से विस्फोटक पदार्थ बनाने ;

(ज) पद "परमिट टू वर्क" प्रणाली से अभिप्रेत है भाग -दो ने, पैरा 20 के अधीन निर्धारित प्रक्रिया के अनुपालन ;

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(झ ) " झद्ध विषैले पदार्थ " से अभिप्रेत है वे सभी पदार्थ जो जब वे मानव शरीर में श्वाँस लेने या खा लेने या त्वचा द्वारा सोखने के द्वारा पर्याप्त मात्रा में प्रविष्ट हो जाने से इसके स्वाभाविक रासायनिक या जीव वैज्ञानी प्रभावों से आरक्षित होने के कारण मनुष्य की मृत्यु या उसके स्वास्थ्य को गंभीर रूप से पीड़ा या उसके स्वास्थ्य में दीर्घ स्थायी हानिकारक प्रभाव कर दें । उन पदार्थों के संबंध में, जिनकी नियम 124 -ख में टी.एल.बी. ( स्वीकार योग्य स्तर) निर्दिष्ट है । उसमें विनिर्दिष्ट उसकी सान्द्रता से अधिक सान्द्रता होने पर वह विषैला होगा;

(ञ) "आपात स्थिति" से अभिप्रेत है उस स्थिति या दशा जिससे कि मनुष्य के स्वास्थ्य या जीवन को खतरा हो या जिससे बड़ी मात्रा में आग या विस्फोट या कार्यस्थल तथा बाहरी वातावरण प्रदूषित हो जाए और जो कर्मकारों या आसपास के स्थान को गंभीर रूप से प्रभावित कर दे और जिस परिस्थिति या जिन परिस्थितियों में तत्काल कार्यवाही की जाना अपेक्षित हो;

(ट) "खतरनाक रासायनिक प्रतिक्रिया " से अभिप्रेत है तेज गति प्रक्रिया जैसे रनअवे रिएक्शन, डिलड' रि - एक्श और जिनके कारण बहुत ज्यादा मात्रा में ऊष्मा का निक्षेप , ज्वलनशील या विषैली गैस या वाष्प का तीव्र निष्कासन , अचानक दाब का बनना आदि होता है ;

(ठ) "मैनीपुलेशन (अभिसाधन ) " से अभिप्रेत है कुशलतापूर्वक मिश्रित करना, मिलाना, भरना , खाली करना , पिसाई करना, छानना, सुखाना , पैक करना, झाडू या सफाई करना, काम करना , उपयोग करना आदि;

(ड) "अनुमोदित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण " से अभिप्रेत है वे व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जो संबंधित भारतीय मानक संस्थान के मानदण्डों के अनुरूप हो या उसके अभाव में मुख्य कारखाना निरीक्षक- सह-सुविधाप्रदाता द्वारा अनुमोदित किए गए हों;

(ढ़) "उपयुक्त व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण" से अभिप्रेत है वह व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जो कर्मकार द्वारा उपयोग किए जाने पर उसके जीवन या स्वास्थ्य या शरीर को कोई जोखिम न हो;

(ण) "सीमित साधन (कन्फाइन्ड स्पेस) " से अभिप्रेत है कोई स्थान जो अपनी संरचना के कारण , साथ ही साथ उसमें किए जा रहे कार्य की प्रकृति के संबंध में उसमें प्रविष्ट होने या वहाँ काम करने वाले व्यक्ति के लिए जोखिम विद्यमान हो , काम या काम के दौरान जोखिम उत्पन्न होने की संभावना हो। मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

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भाग-दो

परिशिष्ट ' क ' में वर्णित सभी संकर्मों को लागू होने वाली सामान्य अपेक्षाएँ

1. गृह व्यवस्था.- ( 1 ) कोई पदार्थ फैल जाने पर और आगे प्रक्रिया से पहले उसे साफ किया जाएगा ।

(2 ) फर्श, चूबतरे , साढ़ियाँ, मार्ग , गलियारे किसी प्रकार की बाधाओं से रहित रखे जाएंगे ।

(3 ) संयंत्र के सभी भागों की सफाई तथा कार्य की सुलभता हेतु उसके सभी भागों तक पहुँचने के लिए सुगम साधन प्रदत्त होंगे ।

2. रसायनों का अनुचित उपयोग. कर्मकारों द्वारा किन्हीं भी रसायनों या विलायकों का या किन्हीं खाली कन्टेनरों का , जिनमें से रसायन या विलायक रहा हो, उन प्रक्रियाओं को छोड़कर , जिनके लिए उनको प्रदाय किया गया है , किन्हीं अन्य प्रयोजनों हेतु उपयोग नहीं किया जाएगा ।

3. खाद्य सामग्री के उपयोग का प्रतिषेध आदि. किसी भी खाद्य , पेय , तंबाकू , पान या खाने योग्य वस्तु का संयंत्र या उपकरण के किसी भी भाग पर या उसके समीप में न तो संग्रह किया जाएगा न उसे गर्म किया जाएगा और न ही उसका उपयोग किया जाएगा ।

4. सावधानी सूचनाएँ या अनुदेश. ( 1 ) बहुसंख्यक कर्मकारों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में सावधानी की सूचनाएँ सभी खतरनाक क्षेत्रों में कर्मकारों का ध्यान स्वास्थ्य के खतरों , अग्नि और विस्फोट के अन्तर्वलित करते हुए और अन्य किसी खतरे जैसे कि प्रक्रिया में उपयोग में लाए जा रहे पदार्थ या सामग्री के जाँच करने के परिणामस्वरूप या किसी दूषित बर्तन को खाने या पीने के उपयोग में लेने के बारे में आकर्षित करने के लिए प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित की जाएगी, जिससे कि उनकी सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सुनिश्चित किए जाने के लिए कर्मकार का ध्यान उनकी ओर खींचा जा सके ।

( 2 ) उपरोक्त सावधानी सूचना के अतिरिक्त कर्मकारों को , प्रक्रिया के खतरों के बारे में विशेष तौर पर जिनसे कि वे काम के समय संपर्क में आ सकते है , शिक्षित तथा अनुदेशित किए जाने की व्यवस्था की जाएगी । ऐसी शिक्षा तथा अनुदेशों में और असुरक्षित और सामान्य तथा असामान्य स्थितियों में प्रयुक्त पदार्थों के गुण और हर एक खतरे के बारे में बरती जाने वाली पूर्वावधानियाँ भी सम्मिलित होंगी । कर्मकारों के नियोजन के एक मास के भीतर और पुराने कर्मकारों से इस नियम के क्रियान्वयन में आने के एक मास के भीतर एक वचन पत्र लिया जाएगा कि उन्होंने सावधानी सूचनाएँ और अनुदेशों को पढ़ लिया है , समझ लिया है और वे 382( 101)

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उसका पालन करेंगे । सभी कर्मकारों के तथा सभी पर्यवेक्षक कर्मचारियों के प्रशिक्षण तथा अनुदेशों मेंविभिन्न प्रकार के साधनों ( बर्तनों ) और पाइप लाइनों पर लगाए गए लेबलों या किए गए रंगों और चिन्हों का आशय या विशिष्टता जानना भी सम्मिलित होगा ।

5. मूल्यांकन और प्रक्रिया प्रारम्भ करने से पहले सुरक्षा के उपबंध.- ( 1 ) किसी प्रक्रिया या प्रायोगिक कार्य या परिशिष्ट-क के अधीन वर्णित किसी नए विनिर्माण को प्रारम्भ करने से पूर्व अधिभोगी वास्तविक में निहित खतरे और रासायनिक प्रतिक्रियाओं तथा खतरनाक रासायनिक प्रतिक्रियाओं में निहित खतरों, दोनों को पूरी तरह जानने के लिए सभी संभव कदम उठाएगा। उपयोग किए जा रहे कच्चे माल वाले अंतिम उत्पाद जो बनाए जाने है और विनिर्माण के दौरान उत्पन्न होने वाले कोई उप-उत्पाद के गुणों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जाएगा और विनिर्माण के दौरान उत्पन्न होने वाले कोई उप-उत्पाद के गुणों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जाएगा और विनिर्माण के दौरान उत्पन्न होने वाले किन्ही खतरों तथा उसके कर्मकारों पर प्रभावों का सामना करने के लिए व्यवस्था की जाएगी ।

(2) रूपांकन स्थिति से निराकरण स्थिति तक प्रक्रिया के विवरण उसके खतरे तथा उपरोक्त उपपैरा ( 1 ) में वर्णित अनुसार सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए या उठाए जाने वाले कदमों की लिखित में विस्तृत जानकारी मुख्य निरीक्षक- सह- सुविधाप्रदाता को और राज्य सरकार , के इण्डस्ट्रियल हायजिनिक लेबोरेटरी को जल्दी से जल्दी परिशिष्ट ' क ' में सम्मिलित किसी वस्तु के विनिर्माण उसको काम में लाने या उसका भण्डारण करने में , किसी भी दशा में 15 दिन पूर्व दी जाएगी , चाहे वह प्रयोगात्मक आधार पर या पायलट प्लांट या ट्रायल उत्पादन या बड़े पैमाने पर विनिर्माण के रूप में हो ।

(3 ) इस प्रकार मूल्यांकन किए गए स्वास्थ्य व सुरक्षा के प्रति सभी खतरों का, सभी स्तरों यथा भवनों , संयंत्र तथा सुविधाओं के रूपांकन , विनिर्माण संरचना , चालन , अनुरक्षण और निवर्तन के समय उनसे सुरक्षा हेतु ध्यान रखे जाएंगे ।

(4) उप -पैरा (1 ) से (3) के अधीन की गई अपेक्षाएँ कार्य को शासित करने वाले अन्य किसी अधिनियम के अधीन उपबंधों के स्थान पर या उनके अल्पीकरण में नहीं होंगे ।

6. अधिकृत प्रवेश. स्थापन या संयंत्र के किसी भाग में जहाँ किसी प्रकार की खतरनाक संक्रिया या प्रक्रिया चलाई जा रही हो या जहाँ खतरनाक रासायनिक प्रतिक्रियाएँ हो रही हों , जहाँ खतरनाक रसायनों का भण्डारण हो, वहाँ केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

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7. उपकरणों तथा सुरक्षा युक्तियों का परीक्षण.- ( 1 ) प्रक्रिया में उपयोग में लाए जा रहे सभी उपकरण तथा सुरक्षा युक्तियों की, उनके उपयोग के पहले तथा उसमें की गई किसी मरम्मत के बाद , मास में एक बार किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा जाँच की जाएगी। ऐसी जाँच तथा परीक्षणों के अभिलेख एक रजिस्टर में रखे जाएंगे ।

(2) प्रक्रिया में उपयोग लिए जा रहे उपकरणों तथा सुरक्षा युक्तियों को प्रतिदिन या बहुधा, जैसा भी जरूरी हो , संचालित किया जाएगा , ताकि हर सक्षम तथा प्रभावी रूप से उनका पालन सुनिश्चित हो।

8. विद्युत संस्थापनाएँ. परिशिष्ट ' क' में सम्मिलित प्रक्रियाओं में उपयोग में लाई गई सभी विद्युत स्थापनाएँ उस क्षेत्र में मौजूद खतरों जैसे धूल, नमी , क्षरण, ज्वलनशीलता और विस्फोटकता आदि से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रकार की होगी और जो उस क्षेत्र के लिए उनके निर्माण तय उपयोग को शासित करने वाले भारतीय मानदण्डों के विनिर्देशों के अनुरूप होंगी ।

9. रसायनों का संभालना और उनका भंडारण. ( 1 ) रसायनों की संभाल और भंडारण के लिए कन्टेनर , उसमें निहित खतरों को दृष्टिगत रखते हुए पर्याप्त शक्तिशाली होंगे । कन्टेनरों तथा उसमें भरे पदार्थों की पहचान हेतु उन पर उपयुक्त लेबल तथा रंगों के चिन्ह भी लगाए जाएंगे , जो संबंधित भारतीय मानक के अनुरूप होंगे । लेबल पर दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा । क्षतिग्रस्त कन्टेनरों का प्रयोग केवल उत्तरदायी तथा ज्ञानवान व्यक्ति के पर्यवेक्षण में किया जाएगा और फैले हुए पदार्थों को उपयुक्त साधनों को प्रयुक्त कर सुरक्षित तरीके से हानि रहित किया जाएगा । (2) रिएक्शनवेसल्स और कन्टेनरों में रसायनों को चार्ज करने को सम्मिलित करते हए रसायनों के भण्डारण की व्यवस्था इस प्रकार होगी कि आग या विस्फोट या पदार्थों की जहरीली सान्द्रता का नियम 124-ख में विनिर्दिष्ट सीमाओं से ऊपर निर्माण निवारित किया जा सके ।

(3) उपरोक्त उप -पैरा (2 ) की व्यापकता से युक्त पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना व्यवस्थाएं उपयुक्त संवातन सुविधाएँ और वेसल्स तथा कन्टेनरों में सुरक्षित स्तर बनाए रखा जाएगा । ऐसी व्यवस्था में फर्श के प्रकार , फर्श की क्षमता तथा पास में भंडारित अन्य रसायनों के साथ पदार्थों की अपेक्षाओं का भी ध्यान रखा जाएगा ।

(4) ( क) रसायनों और अन्तस्थ उत्पादों , जो अत्यन्त अस्थिर या प्रतिक्रियाशील या विस्फोटक हो , उनका भण्डारण केवल दो मास के उपयोग हेतु अपेक्षित मात्रा तक सीमित होगा । 382(103)

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(ख ) जहां उपरोक्त खण्ड ( क) द्वारा निर्धारित सीमा में वृद्धि की जानी हो तो उसके लिए मुख्य निरीक्षक- सह - सुविधा प्रदाता से अनुमति लेनी होगी । ( ग) उपरोक्त खंड ( क) और (ख ) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी मुख्य कारखाना निरीक्षक-सह-सुविधा प्रदाता परिशिष्ट ' क ' में सम्मिलित प्रक्रियाओं को करने वाले किन्ही कारखानों का सुरक्षा की दृ ष्टि से खतरनाक पदार्थों की दो मास के उपयोग हेतु अपेक्षित मात्रा से कम भण्डारण का निर्देश दे सकेगा ।

(5) बड़े से बड़े कन्टेनर की क्षमता के बराबर एक आपाती कन्टेनर की व्यवस्था हर समय उपलब्ध होगी , ताकि किसी कन्टेनर में कोई दोष आ जाने के परिणामस्वरूप विषैले पदार्थ की रिसन हो जाने पर विषेले पदार्थ को आपाती कन्टेनर में शीघ्रता से स्थानान्तरित किया जा सके ।

(6) अधातु पदार्थों जैसे कि फायबर , ग्लास , रिइन्फोर्ल्ड प्लास्टिक सभी कांच के बर्तन आदि का उपयोग करके संनिर्मित कोई भण्डारण सुविधा अन्तर्वस्तुओं से उत्पन्न प्रत्यावल , यदि कोई हो तो को सहन करने के लिए पर्याप्त रूप से शक्तिशाली होगी और वह भण्डारण भली प्रकार के जुड़ी या स्थिर की हुई होंगी। ऐसे भण्डारण सुविधा में उपयोग में लाए जा रहे काम के चबूतरे, पहुंच सीढ़ियाँ, पाइप लाइनें, आदि से और भण्डारण सुविधा की संरचना के सहारे न टिकी न जुड़ी होकर स्वतंत्र सहारे से लगाई जाएंगी ।

10. पृथक्करण की सुविधा. संयंत्र और उपकरण इस प्रकार सन्निर्मित तथा अनुरक्षित किए जाएंगे कि जिससे संयंत्र या संयंत्र का भाग या उपकरण उपयुक्त संकेत के साथ शीघ्रता से पृथक् किए जा सकें । सिक्योरिटी कार्मिक , मेन्टेनेन्स तथा स्वास्थ्य और सुरक्षा कार्मिकों के पास हर समय पृथक्करण सुविधा दर्शाने वाले ले- आउट योजना की एक- एक प्रति सदैव उपलब्ध रहेगी और मास में एक बार इन पृथक्करण सुविधाओं के प्रभावी होने के बाबत् जाँच की जाएगी ।

11. व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण.- ( 1 ) इन अनुसूची के अन्तर्गत आने वाली प्रक्रियाओं में निहित खतरों का सामना करने वाले सभी कर्मकारों को उपयुक्त तथा अनुमोदित किस्म के व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का प्रदाय किया जाएगा । ऐसे उपकरण जारी किए जाने से पहले पूरी तरह साफ, कीटाणु रहित तथा स्वास्थ्यकारी दशा में होंगे । (2 ) अधिभोगी सभी कर्मकारों को काम करते समय व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों के उपयोग के बारे में अवगत, शिक्षित करते तथा उसके बारे में निगरानी करने की व्यवस्था करेंगे । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

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( 3 ) किसी व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण के समुचित होने के बारे में किसी संदेह के संबंध में मुख्य निरीक्षक- सह-सुविधाप्रदाता का निर्णय अंतिम होगा ।

12. चेतावनी प्रणाली.- ( 1 ) ध्वनि और दृश्य संकेत देने वाली उपयुक्त तथा प्रभावी चेतावनी प्रणाली, नियंत्रण कक्ष ' साथ ही साथ नाजुक स्थलों प्रक्रिया जहाँ पर नियन्त्रण व्यवस्था उपलब्ध है, स्थापित की जाएगी, जिससे कि चालन-मानक ( पैरामीटर ) निर्धारित सुरक्षित स्तर के आगे बढ़ने या आग या विस्फोट स्थिति की ओर अग्रसर होने के पहले ही सुधार या सही करने की कार्यवाही की जा सके । ऐसी चेतावनी प्रणाली की हर रोज जाँच की जाएगी और हरेक मास में उसकी निरन्तर कार्य दक्षता सुनिश्चित करने के लिए उसकी कम से कम एक बार जाँच की जाएगी ।

(2 ) मुख्य कारखाना निरीक्षक- सह -सुविधाप्रदाता ऐसे संयंत्रों या प्रक्रियाओं की दशा में , जहाँ विषैले पदार्थ का उपयोग किया जाता हो और उनके फैलने या रिसने से वहाँ या संयंत्र के आसपास बड़े पैमाने पर विषैलापन फैल सकता हो । ऐसी चेतावनी प्रणाली स्थापित करने के निर्देश दे सकेगा ।

13. कार्य के वातावरण में पदार्थों के निष्कासन का नियंत्रण. ( 1 ) उन सभी संयंत्रों, कन्टेनरों , बर्तनों, सीवर लाइनों , नालियों , धूम्रमार्गों, वाहिनी, पुलियों में सामान्य कार्यदशा और दुर्घटना या आपात अवसरों पर ऐसे पदार्थों के लिए, जिनसे आग या विस्फोट या विषैलापन का खतरा होने की सम्भावना के लिए आवरण या उपमार्ग (बायपास) की निष्कासन , कर्षण के उचित ऋणात्मक दाब के संधारण आदि की प्रभावी व्यवस्था की जाएगी ।

(2) नियंत्रण व्यवस्था के असफल होने के परिणामस्वरूप कार्य के वातावरण में पदार्थों के निष्कासित होने की स्थति में प्रक्रिया का नियंत्रण करने के लिए ऐसी रीति में कार्यवाही की जाएगी , जिससे कि और आगे निष्कासन को सुरक्षित स्तर पर ले जाया जा सके ।

(3) उप-पैरा (2) में यथाअपेक्षित कदम उठाने से पहले कार्य के वातावरण में निष्कासित हो गए पदार्थ को हवा या पानी के या किसी अन्य उपयुक्त क्रियाकारक से तनु करके या पदार्थ के उपयुक्त उपचार द्वारा हानि रहित किया जाएगा ।

14. खतरनाक रासायनिक प्रतिक्रियाओं का नियंत्रण. खतरनाक रासायनिक प्रतिक्रियाओं के प्रभावों के नियंत्रण के लिए उपयुक्त व्यवस्था , जैसे स्वचालित तथा दूर संवेदी नियंत्रण व्यवस्था की जाएगी । नियन्त्रण असफल होने पर यह व्यवस्था प्रचालित हो जाएगी। 382(105)

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15. संयंत्र और उपकरणों की जाँच , परीक्षण और मरम्मत.- ( 1 ) प्रक्रिया में प्रयुक्त सभी संयंत्रों के भाग, उपकरण और मशीनों की, जिनके असफल होने पर किसी आपात अवस्था उत्पन्न होने की सम्भावना हो , सक्षम व्यक्ति द्वारा प्रक्रिया प्रारम्भ होने से पहले , जाँच और दो वर्ष के अन्तराल से या उसके मरम्मत किए जाने के बाद , पुनः जाँच की जाएगी । सक्षम व्यक्ति द्वारा संयंत्र के भागों, उपकरणों और मशीनों की, जिनकी उपरोक्तानुसार जाँच की जाती है, पहचान की जाएगी और उपयुक्त जाँच विधि विकसित की जाएंगी । दाब पात्र या प्रतिक्रिया भारक पात्रों के संबंध में ऊपर यथा वर्णित जांच करने में निम्नांकित पूर्वावधानियाँ बरती जाएंगी, अर्थातः-

(क) जाँच करने के पहले हरेक पात्र को बाहर से और जहाँ तक व्यवहार्य हो , वहाँ भीतर से भी सतह पर दिखाई देने वाले दोष , जंग और चिपके हुए अन्य पदार्थों को पूरी तरह साफ किया जाएगा तथा जाँच की जाएगी। सफाई प्रक्रिया के और मैले , यदि कोई हो , की सफाई के दौरान , यदि ऐसा मैल पायरोफेरिक (अग्निजनक) प्रकृति का हो या जिसमें स्वतः ज्वलनशील रसायन हो, वहाँ अग्नि या विस्फोट के विरुद्ध सभी आवश्यक पूर्वावधानियाँ बरती जाएंगी ।

(ख ) जैसे ही जाँच पूरी हो, पात्र को भीतर से पूरी तौर पर जाएगा और उस व्यक्तिजिसके द्वारा जांच की गई है के चिन्ह एवं अंक तथा जाँच का दिनांक उपदर्शित करने वाले की स्पष्ट मुद्रा लगाई जाएगी , और

(ग) कोई पात्र, जो जाँच में असफल हो गया हो या अन्य किसी कारण से उपयोग हेतु असुरक्षित पाया गया हो, उसे या तो नष्ट कर दिया जाएगा या मुख्य निरीक्षक- सह- सुविधाप्रदाता को सूचना देकर उसे अनुपयोगी कर दिया जाएगा ।

(2) संयंत्र उपकरण , मशीनों के सभी भागों , जिनके असफल हो जाने पर आपात स्थिति उत्पन्न हो जाने की संभावना होती हो , की सक्षम व्यक्ति द्वारा मास में एक बार परीक्षण किया जाएगा ।

(3) पैरा (1 ) और (2) में निर्दिष्ट जाँच तथा परीक्षण के अभिलेख तब तक रखे जाएंगे , जब तक कि उक्त संयंत्र , उपकरण और मशीन का वह भाग उपयोग में है । मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अप्रैल 2021

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(4) संयंत्र. उपकरण और मशीन में किए जाने वाले सभी मरम्मत कार्य . जिसमें परिवर्तन , उपान्तरण संयोजन आता है , किसी जिम्मेदार व्यक्ति के पर्यवेक्षण के अधीन किए जाएंगे, जो कार्यरत व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करने की प्रक्रिया विकसित करेगा । जब पाइप लाइनों की मरम्मत या उपान्तरण किया जाना हो और जोड़ों का वेल्डिंग अपेक्षित हो, तब उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा उल्लिखित कार्य का नियमन कार्य परमिट प्रणाली से किया जाएगा ।

16. स्टेजिंग. - ( 1 ) अनुरक्षण कार्य या मरम्मत कार्य या सीमित स्थानों में प्रवेश से संबंधित कार्य के लिए और परिशिष्ट " क " में उल्लिखित प्रक्रियाओं में उपयोग के लिए खड़े : सभी मंच, स्थिर , कठोर और पर्याप्त मजबूती के सशक्त पदार्थों से सन्निर्मित होंगे । ऐसे मंच संबंधित भारतीय मानक विशक्तियो के अनुरूप होंगे ।

(2) किसी बन्द या खुले पात्र के ऊपर, तब तक मंच नहीं बनाया जाएगा। जब तक कि पात्र मंच पर कार्य करने वाले व्यक्तियों का संपर्क रोकने के लिए निर्मित तथा हवादार न हो ।

(3 ) इस कार्य के प्रयोजन के लिए सन्निर्मित सभी मंचों तक उपयुक्त पहुँच होगी, जो कि सुरक्षित होगी और उसमें एक मीटर ऊंचाई की उपयुक्त हेन्डरेल और टो-बोर्ड लगे होंगे ।

17. बैठक व्यवस्था. परिशिष्ट ' क ' में सम्मिलित प्रक्रियाओं में काम करने वाले 'प्रचालन कार्मिको' के लिए प्रदान की गई बैठने की व्यवस्था सुरक्षित प्रकार से स्थित होगी , जिससे कि विनिर्माण या मरम्मत या अनुरक्षण के दौरान कार्य के वातावरण में या तो संयंत्र और उपकरण के असफल होने या उन पदार्थों के, जो दाबयुक्त हैं, वातावरण में निष्कासित होने से उत्सर्जित जहरीले , ज्वलनशील और विस्फोटक पदार्थ के संपर्क में आने में खतरे को रोका जा सके ।

18. सीमित स्थानों में प्रवेश या कार्य. ( 1 ) प्रत्येक स्थापन जिस पर इस अनुसूची के उपबंध लागू होते है , का अधिभोगी किसी व्यक्ति को सीमित स्थानों में प्रवेश या कार्य की अनुमति देने के पूर्व निम्नांकित पूर्वावधानियों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा: -

(क) सभी सीमित स्थानों और ऐसे स्थानों में सामान्यतः या असामान्यतः सामने आने वाले खतरों की प्रकृति की पहचान और सीमित स्थानों में प्रवेश करने या काम करने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य या सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त सुरक्षा उपायों को विकसित करना;

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382(107 ) (ख) " कार्य परमिट प्रणाली ' द्वारा सीमित स्थानों में प्रवेश या वहाँ कार्य का विनियमन करना , जिसमें ऊपर उपखण्ड ( क) के अधीन इस प्रकार विकसित, सुरक्षा उपाय भी आते हैं ;

(ग) प्रवेश या काम करने के लिए उन सीमित स्थानों की जाँच से पहले उस स्थान को प्रक्षालन या निष्क्रिय करने वाले अभिकर्ता से सफाई या वाष्प या अक्रिय गैस से शुद्धिकरण द्वारा और दाब युक्त संवाहन व्यवस्था या ऐसे अन्य उपायों से सुरक्षित बनाएगा ;

(घ ) किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा इस प्रयोजन हेतु किए जाने वाली ऐसी जाँच, जो आवश्यक हो , किए जाने की व्यवस्था करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि सीमित स्थान प्रवेश या काम करने के लिए सुरक्षित है। ऐसी जाँच कार्य के दौरान सुरक्षा की निरन्तरता सुनिश्चित करने के लिए , जितनी बार भी आवश्यक हो , की जाएगी;

(इ) सीमित स्थान में कार्य करने के लिए अपेक्षित कार्मिकों को उक्त कार्य में अन्तर्निहित खतरों के बारे में शिक्षित एवं प्रशिक्षित किए जाने की व्यवस्था करेगा । उपयुक्त और अनुमोदित प्रकार के व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, जिसमें बचाव, पुनरुज्जीवन प्राथमिक उपचार की व्यवस्था अन्तर्निहित हो , तैयार रखेगा । और उक्त कार्य के सारे समय एक उत्तरदायी और योग्य व्यक्ति द्वारा पर्यवेक्षण की व्यवस्था करेगा । (2) प्रबंधक सीमित स्थान में प्रवेश और काम करने की सभी जानकारियों को एक कार्य रजिस्टर (लॉग ) में संधारित करेगा और ऐसे अभिलेख में उन व्यक्तियों का विवरण , जिन्हें काम सुपुर्द किया हो, कार्य का स्थान और ऐसे अन्य विवरण होंगे , जो काम जिन व्यक्तियों को सुपुर्द किया गया हो, उनके स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से संबंधित है , इस प्रकार संधारित कार्य रजिस्टर उतने समय तक रखे जाएंगे , जब तक कि संबंधित कर्मकार सेवा में रहे और उन्हें माँग की जाने पर निरीक्षक - सह - सुविधाप्रदाता को प्रस्तुत किया जाएगा।

19. अनुरक्षण कार्य आदि. ( 1 ) संयंत्र तथा उपकरण के अनुरक्षण से संबंधित सभी कार्य, जिसमें इस अनुसूची के अन्तर्गत आने वाली प्रक्रियाओं में उपयोग में लाए गए खतरनाक पदार्थों के रिक्त कन्टेनरों का साफ किया जाना आता है, "कार्य परमिट प्रणाली" के अधीन प्रशिक्षित कार्मिक नियोजित करके और ऐसे उत्तरदायी व्यक्ति के, जिसे खतरों तथा उनसे निपटने में अपेक्षित पूर्वावधानियों का ज्ञान हो , पर्यवेक्षण में किया जाएगा । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

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(2) अनुरक्षण का कार्य ऐसी रीति में किया जाएगा कि जिससे समीप काम करने वाले व्यक्तियों को या उन व्यक्तियों को जो वहाँ से गुजरते हों, कोई खतरा न हो । यदि आवश्यक हो तो ऐसे कार्य के स्थल को घेराबन्द कर दिया जाएगा या असंबद्ध व्यक्तियों की उपस्थिति को प्रभावी रूप से नियंत्रित किया जाएगा ।

20. कार्य परमिट प्रणाली. कार्य परमिट प्रणाली और उसकी जैसी ही व्यवस्था में कार्य परमिट प्रणाली के अधीन विनिर्दिष्ट कार्यों को करते समय निम्नलिखित पूर्वावधानियाँ बरती जाएंगी

(क) कार्य परमिट प्रणाली के अधीन किए जाने वाले सभी कार्य जानकार और जिम्मेदार व्यक्तिके पर्यवेक्षण के अधीन किए जाएंगे;

(ख) संयंत्र या मशीनों या उपकरणों के सभी भाग , जिन पर " कार्य परमिट प्रणाली" कार्यन्वित होती हो, कार्य परमिट की सारी कालावधि के दौरान अन्य भागों से पृथक् रहेंगे और कार्य करने के स्थान , जिसमें संयंत्र व मशीनों के भाग सम्मिलित हैं, की सफाई , शुध्दिकरण, धुलाई आदि से सुरक्षित बनाया जाएगा;

( ग) "कार्य परमिट प्रणाली' के अधीन सभी कार्य की पूर्व निर्धारित कार्य प्रक्रिया होगी, जिसमें कार्य के साथ सुरक्षा संबद्ध करेगी, ऐसी प्रक्रियाओं का, जब कभी पदार्थ या उपकरणों में कोई बदलाव हो , तब पुनरावलोकन किया जाएगा , ताकि उन्हें सुरक्षित बनाए रखा जा सके सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके;

(घ) व्यक्ति जिन्हें "कार्य परमिट प्रणाली' का क्रियान्वयन कार्य सौंपा गया है , सीमित स्थान में प्रवेश करने से पूर्व सभी प्रकार से कार्य की प्रति मांग और प्रकृति को ध्यान में रखते हए शारीरिक रूप से तंदुरुस्त होंगे । ऐसे व्यक्तियों को सही कार्य प्रक्रियाओं तथा साथ में कार्य परमिट प्रणाली को क्रियान्वयन करते हुए बरती जाने वाली पूर्वावधानियों के बारे में उपयुक्त तौर पर अवगत करा दिया जाएगा;

(ड. ) कार्य परमिट प्रणाली का कार्य करते समय कार्य स्थल के समीप आपातकाल में उपयोग के लिए, जहाँ कहीं भी आवश्यक समझा जाए , पर्याप्त बचाव और पुनरुज्जीवन तथा प्राथमिक उपचार व्यवस्थाएँ अच्छी चालू हालत में उपलब्ध होगी;

(च ) कार्य परमिट प्रणाली का कार्य करते हुए उपगुक्त और अनुमोदित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाएगा;

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(छ ) कार्य परमिट प्रणाली के अध्यधीन रहते हुए कार्य पूरा होने पर उत्तरदायी व्यक्ति सभी उपकरण और औजार वहाँ से हटाएगा और पूर्ववत् स्थिति बहाल करेगा , जिससे कि नियमित प्रक्रिया करते समय किसी खतरे को रोका जा सकें ।

21. सुरक्षा नमूना लेने वाले कार्मिक. नमूना एकत्र करने का कार्य , जिन्हें सौपा गया है , उन व्यक्तियों की सुरक्षा अधिभोगी द्वारा उन्हें सुरक्षित प्रक्रिया के बारे में अनुदेश देकर सुनिश्चित की जाएगी । ऐसे कार्मिकों को यदि अपेक्षित हो तो उपयुक्त और अनुमोदित प्रकार के व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण प्रदत्त किए जाएंगे ।

22. संवातन.- प्रक्रिया स्थल में जहाँ खतरनाक या विषैले या ज्वलनशील या विस्फोटक पदार्थ अन्तर्वलित हो सकते हैं, हर समय पर्याप्त संवातन व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी और उसे बनाए रखा जाएगा। ऐसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगी कि कार्य के वातावरण में या तो हानिकर या विस्फोट में परिणित हो सकने वाली सान्द्रता न बनने दी जाए ।

23. आपात स्थिति का सामना करने की प्रक्रियाएं ( 1 ) परिशिष्ट " क " में सम्मिलित कार्य करने वाले हरेक स्थापन का अधिभोगी उक्त कार्य की प्रक्रिया के दौरान या मरम्मत या अनुरक्षण कार्य करते समय उत्पन्न हो सकने वाली सभी आपात स्थितियों की पहचान करेगा । इस प्रकार पहचानी गई आपात स्थितियों का प्रतिवर्ष पुनरावलोकन किया जाएगा। (2) ऐसी पहचानी गई सभी आपातकालीन स्थितियों का सामना करने के लिए अधिभोगी विस्तृत कार्य योजना बनाएगा , जिसमें बचाव तथा अग्निशमन हेतु बाहरी सहायता बुलाना और चिकित्सीय सुविधा की तत्काल उपलब्धि सम्मिलित होगी ।

(3) अधिभोगी आपातकालीन स्थितियों की सूची तथा उनका सामना करने के लिए बनाई गई कार्य योजना की विस्तृत जानकारी मुख्य कारखाना निरीक्षक-सह- सुविधाप्रदाता को प्रेषित करेगा ।

(4) अधिभोगी संयंत्र में सभी व्यक्तियों , साथ ही यदि आवश्यक हो तो बाहरी पड़ौसी रहवासियों को सावधान करने के लिए विशिष्ट और पहचानी जा सकने वाली चेतावनी देने की व्यवस्था स्थापित करेगा , ताकि व्यक्तियों उस स्थान को खाली कर सके। आपातकालीन कर्तव्यों पर तैनात व्यक्तियों द्वारा और आपातकालीन प्रक्रिया का पालन किया जा सके। सभी संबंधितों को चेतावनी व्यवस्था और उसके आशय की पूरी जानकारी होनी चाहिए । उरा व्यवस्था की दक्षता की प्रत्येक मास में जाँच की जानी चाहिए । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

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(5) वैकल्पिक विद्युत प्रदाय व्यवस्था की जाएगी और जो सामान्य विद्युत प्रदाय प्रणाली से जुड़ी होगी , जिससे इस अनुसूची के इस भाग के पैरा 10 , 11 , 12 , 13, 14 , 18 , 22 तथा भाग-दो , भाग- तीन , भाग - चार और भाग-पांच के इस पैराग्राफ कीअपेक्षाओं के अनुपालनार्थ सुविधाओं तथा उपकरणों को निरन्तर विद्युत प्रदाय बन सुनिश्चित बन सके ।

(6) किसी स्थान में जहाँ आपातकालीन स्थिति स्थापित हो , वहाँ अधिभोगी आगे प्रक्रिया कार्य को निलंबित करने की व्यवस्था करेगा और केवल उन लोगों को , जिन्हें आपातकालीन कार्य सौंपे हों, छोड़कर शेष सभी व्यक्तियों से वह तत्काल स्थान खाली कराएगा ।

(7) स्थापन के सभी नियोजितों को आपातकाल के दौरान वह स्थान खाली करने की प्रक्रियाओं को सम्मिलित करते हुए उन्हें क्या कार्रवाई करना चाहिए , इस बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा ।

(8 ) सभी आपातकालीन प्रक्रियाओं का प्रत्येक तिमाही में पूर्वाभ्यास किया जाएगा और उसके उ‌द्देश्यों की प्राप्ति में , यदि कोई त्रुटियाँ पाई जाएं , तो उन्हें उपयुक्त रूप से सुधारा जाएगा ।

(9) अधिभोगी 10 प्रतिशत कर्मकारों को प्राथमिक उपचार तथा अग्निशमन उपकरणों के उपयोग और विशिष्ट प्रक्रिया के विशेष खतरों को ध्यान में रखते हुए विशेष प्राथमिक उपचारों के करने के बारे में प्रशिक्षित करने की व्यवस्था करेगा ।

(10) अधिभोगी संपर्क में आए व्यक्तियों के आपातकालीन अवस्था में या प्राथमिक उपयुक्त उपचार हेतु चिकित्सा कर रहे चिकित्सक को जब आवश्यक हो और उसके द्वारा मांग की जाने पर खतरनाक पदार्थ की विशिष्ट रासायनिक पहचान तत्काल देगा ।

24. बहिःस्त्राव के कारण खतरा ( 1 ) विभिन्न प्रक्रियाओं और संक्रियाओं के बहिःस्त्रावों को, जो खतरनाक या विषैली गैसों उत्सर्जित कर सकते हों, मिश्रित न होने देने के लिए पर्याप्त पूर्वावधानियाँ बरती जाएंगी ।

( 2 ) बहि: स्त्राव , जिसमें विषैली गैस मिली हुई हो या जो दूसरे बहिःस्त्राव की उपस्थिति में विषैली गैसों को बढ़ावा दे सकते हों , यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसे अलग से एकत्र कर उसे सुरक्षित बनाया जा सके, एक स्वतन्त्र नाली प्रणाली की व्यवस्थाकी जाएगी । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

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भाग - तीन

आग और विस्फोट की जोखिमें

1. प्रकाश संस्थापन सहित ज्वलन के स्त्रोत. ( 1 ) किसी भी आंतरिक रहन तथा कोई भी विद्युत मोटर या अन्य विद्युत उपकरण और फिटिंग तथा फिक्सर , जिनसे चिंगारियाँ पैदा होती हैं या दाह उत्पन्न होता हो या कोई अन्य ज्वलन स्त्रोत को या किसी अनावृत प्रकाश को , उस प्रक्रिया, क्षेत्र में , जहाँ वे आग और विस्फोट का खतरा पैदा कर सके, अधिष्ठापित नहीं किया जाएगा और न उसे उपयोग करने की अनुमति होगी ।

(2) समस्त ऊष्ण निष्कासक पाइप भवन के बाहर अधिष्ठापित किए जाएंगे और अन्य ऊष्ण पाइपों या ऊष्ण सतह या सतहें , जिनके ऊष्ण होने की सम्भावना हो , उन्हें उपयुक्त रूप से रक्षित किया जाएगा ।

(3 ) खतरे की संभावना और विद्युत उपकरणों या अन्य उपकरण , जो ज्वलन पैदा कर सके, के चयन की दृष्टि से कार्य के क्षेत्रों का वर्गीकरण संबंधित भारतीय मानक के अनुसार होगा ।

(4) जहाँ ज्वलनशील वातावरण उपस्थित हो या पैदा हो सकता हो , वहाँ कर्मकारों के जूतों के सोल में कोई धातु नहीं होगी और ट्रक या कन्वेयर के पहिए संवाहक किस्म के होंगे ।

(5) इस क्षेत्र में कार्य के लिए उपयोग किए जाने वाले औजार, जिनसे चिंगारी पैदा न हो सके , इस प्रकार के होंगे ।

(6) उन प्रक्रिया क्षेत्रों में जहाँ आग और विस्फोट का जोखिम हो, धूम्रपान प्रतिषिद्ध होगा और कर्मकारों के बहुमत द्वारा समझी जाने वाली भाषा में चेतावनी सूचनाएँ विनिर्दिष्ट क्षेत्रो में 'धूम्रपान प्रतिषिद्ध" करते हुए कारखाने में चिपकाई जाएंगी । 2. स्थिर विद्युत.- (1 ) समस्त मशीनरी तथा संयंत्र , विशेष तौर पर पाइप लाइनें और बेल्ट ड्राइव्स ( पट्टा चालन ) जिन पर कि स्थिर विद्युत के संचित हो जाने की सम्भावना हो , उन्हें प्रभावी रूप से भूयोजित किया जाएगा । स्थिर विद्युत से चिंगारी रोकने के लिए ज्वलनशील द्रवों के लिए' पात्रों में भूयोजित प्रदाय टंकियों से धात्विक संयोजन होगा । जहाँ आवश्यक हो , आर्द्रता नियंत्रित की जाएगी।

(2 ) भरे जाने और खाली किए जाने के दौरान चल टंकी वैगन भूयोजित किए जाएंगे तथा ऐसे भरे जाने या खाली किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित करने के लिए भूयोजन प्रभावी है , पूर्वावधानियाँ बरती जाएंगी।

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3. तड़ित से रक्षा. - जहाँ आवश्यक हो , वहाँ तड़ित सुरक्षा उपकरण फिट किए जाएंगे और उनका अनुरक्षण किया जाएगा । मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अप्रैल 2021

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4. प्रोसेस हीटिंग (प्रक्रिया तापन) . किसी प्रक्रिया में, जिसमें आग या विस्फोट होने की सम्भावना हो , ताप - तापन की विधि जितना संभव हो सुरक्षित होगी और जहाँ खुली ज्वाला का उपयोग आवश्यक हो, वहाँ संयंत्र का सन्निर्माण इस प्रकार से किया जाएगा कि निकलकर बाहर आने वाली कोई भी ज्वलनशील गैस , वाष्प या धूल को ज्वाला या निष्कासित गैसों या अन्य स्त्रोतों, जिनसे ज्वलन होने की सम्भावना हो, को सम्पर्क में आने से रोका जा सके। जहाँ संभव हो वहाँ तापन व्यवस्था खतरे के तापमान से नीचे एक पूर्वानुमति तापक्रम पर स्वतः नियंत्रित होगी।

5. ज्वलनशील द्रवों की रिसन ( 1 ) ज्वलनशील द्रवों को अंतर्विष्ट करने वाले भण्डारण पात्रों से सम्भावित रिसाव को सीमित करने के लिए बन्डवाल , डाइक, सम्प आदि साधनों की व्यवस्था की जाएगी ।

(2) ज्वलनशील पदार्थों के संपर्क में रहे बेकार पदार्थों का भली प्रकार निवर्तन जानकार तथा उत्तरदायी व्यक्तिके पर्यवेक्षण में किया जाएगा ।

(3 ) ऐसे पात्रों के सामीप्य में समुचित और उपयुक्त आग बुझाने वाले साधन अधिष्ठापित किए जाएंगे ।

6. सेफ्टी वाल्व. प्रत्येक स्थिर पात्र और प्रत्येक बंद पात्र , जिसमें गैस उत्सर्जित हो या जिसमें से गैस गुजारी जाती हो और जिसमें वायुमण्डलीय दाब से ऊपर दबाव बढ़ने की संभावना है, वहाँ उसके साथ एक दाबमापी और एक उपयुक्त सेफ्टी वाल्व या अन्य प्रभावशाली समरूप दाबमुक्त करने के लिए संलग्न होगा । ऐसे उपकरण अच्छी दशा में अनुरक्षित रखे जाएंगे ।

7. पाइप लाइनों आदि का अधिष्ठापन. ज्वलनशील या विस्फोटक पदार्थं को ले जाने वाली सभी पाइप लाइनें यांत्रिक हानि ( टूट-फूट) से रक्षित होंगी और किसी जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा सप्ताह में एक बार उनमें किसी खराबी या दोष अथवा ज्वलनशील विस्फोटक पदार्थों के जमाव के बारे में पता लगाने के लिए परीक्षण किया जाएगा और पाए गए किसी दोष और की गई किसी मरम्मत का अभिलेख रखा जाएगा ।

8. अग्निशमन प्रणालियां. (1 ) 500 या अधिक व्यक्तियों को नियोजित और परिशिष्ट "क" में सूचीबद्ध क्रियाओं को करने वाले प्रत्येक स्थापन में

(क) प्रशिक्षित तथा उत्तरदायी अग्निशमन दस्ता होगा , जो आग या अन्य आपातकालीन स्थिति में अग्निशामक तथा जीवन रक्षक उपकरणों द्वारा प्रभावी रूप से कार्य कर सके । इस दल में व्यक्तियों की संख्या, आवश्यक तौर पर अन्तर्निहित जोखिम के आकार पर निर्भर करेगी, लेकिन किसी भी दशा में किसी भी समय में ऐसे उपलब्ध प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या 8 से कम नहीं होगी । इस दस्ते में निगरानी करने वाले कार्मिक, अग्नि पम्प चालक और विभागीय पर्यवेक्षक तथा अग्नि तथा आपातकालीन सेवाओं के संचालन में प्रशिक्षित चालक सम्मिलित होंगे ;

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

(ख ) दस्ते का अगुआ प्रमुख तौर पर शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति होंगे और उन्हें स्थापन में ही निवास स्थान प्रदत्त कर उसकी उपयोगिता में वृ‌द्धि की जाएगी ;

(ग ) दस्ते के कार्मिक को आवश्यक कपड़े , उपकरण जिसमें हेलमेट, बूट और बेल्ट भी आते हैं, उपलब्ध कराए जाएंगे ।

( 2 ) दस्ते के हर सदस्य को क्या डयूटी सौंपी गई है , यह प्रदर्शित करने वाला मस्टर रोल तैयार किया जाएगा और उसकी प्रति प्रत्येक अगुआ को दी जाएगी और साथ ही विशिष्ट स्थानों पर प्रदर्शित की जाएगी, जिससे कि वह आपात स्थिति में संदर्भ हेतु आसानी से उपलब्ध रहे ।

(3 ) पम्प चालक सभी उपकरणों की अवस्थिति के बारे में भलीभांति परिचित होगा । वह सभी अग्निशामक उपकरणों के सही चालू दशा में अनुरक्षित रखने के लिए उत्तरदायी होगा । उसकी जानकारी में आने वाली किसी भी त्रुटि के बारे में वह उस दस्ते के अगुआ को तत्काल अवगत कराएगा ।

(4 ) जहाँ तक व्यवहार्य हो स्थापन के फायर पम्प रूम और मुख्य द्वार सभी विनिर्माण या भण्डारण क्षेत्रों से टेलीफोन द्वारा एक दूसरे से जुड़े होंगे और उन्हें ऐसे स्थानों पर सुविधाजनक स्थलों पर रखा जाएगा ।

भाग - चार

विषैले पदार्थों की जोखिम

1. रिसन.- ( 1 ) सभी संयंत्र इस प्रकार रूपांकित और सन्निर्मित होंगे कि विषैले पदार्थों का निकलना रोका जा सके । जहाँ आवश्यक हो , वहाँ प्रक्रिया के खतरनाक प्रक्रमों (स्टेज ) के लिए पृथक भवन , कमरे या रक्षात्मक संरचनाओं का उपयोग किया जाएगा और भवन इस प्रकार रूपांकित होंगे कि विषैले पदार्थों के किसी निकास को सीमिति किया जा सके। (2) ऐसे रिसावों के खतरनाक प्रभाव को रोकने के लिए कैचपिट बन्डवाल , डाइक या उपयुक्त अन्य सुरक्षा उपायों का उपबंध किया जाएगा । पाइप लाइनों में जोड़ों के नीचे कैचपिट रखे जाएंगे , जहाँ कि अनुरक्षण और अन्य कर्मकारों को ऐसे रिसाव से खतरा हो सकता हो ।

2. ड्रेनेज (नालियों की व्यवस्था) . उपयुक्त नालियों की व्यवस्था की जाएगी, जो विशेष तौर पर इस प्रयोजन के संग्राहक टैंक तक जाएंगी जिनमें विषैले पदार्थों को सार्वजनिक सीवर या नालों में विसर्जित विषैले पदार्थों को सार्वजनिक सीवर या नालों में विसर्जित विषैले पदार्थों को सार्वजनिक सीवर या नालों में विसर्जित किए जाने के पूर्व उदासीन बनाया जाएगा , उपचारित किया जाएगा या अन्यथा सुरक्षित बनाया जाएगा। मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

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3. पात्रों को ढंकना.- ( 1 ) प्रत्येक स्थिर पात्र या संरचना , जिसमें कोई विषैला पदार्थ भरा हो और जो इस प्रकार न ढंका गया हो कि कर्मकार के शरीर का कोई भाग दुर्घटनावश सम्पर्क में आ जाने के संभावित जोखिम को दूर किया जा सके , वे इस प्रकार सन्निर्मित होंगे कि जिससे भौतिक संपर्क को टाला जा सके।

(2 ) ऐसे पात्र को, जब तक कि उसकी किनार समीपस्थ चबूतरे या भूतल से 90 से.मी. ऊपर न हो, सुरक्षित रूप से ऐसे समीपस्थं चबूतरे या भूतल से कम से कम 90 से.मी. ऊपर की ऊंचाई तक घेरा जाएगा ।

(3) जहां ऐसे पात्र जुड़े हों और किसी ईंट या अन्य किसी संरचना से उनके बीच का स्थान या तो चौड़ाई में 45 से.मी. से कम हो या 45 से.मी.से चौड़ाई में अधिक हो , लेकिन दोनों ओर पर कम से कम 90 से.मी. ऊंचाई तक सुरक्षापूर्वक न घिरा हो, वहाँ सुरक्षा बैरियर इस प्रकार लगाए जाएंगे कि उनके बीच मार्ग न रहेः

परन्तु इस पैरा का उप- पैरा (2 ) निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा

(क) अमोनिया सल्फेट के विनिर्माण हेतु उपयोग में लाए गए सेचुरेटर्स और

(ख) ब्राइन वाष्पीकरण कढ़ाव का वह भाग , जिसमें रैकिंग, ड्राइंग या भरना अपेक्षित हो ।

4. निरन्तर निष्कासन व्यवस्था. (1 ) कोई प्रक्रिया जिससे विषैली वाष्प, गैस, धुआँ और पदार्थ उत्सर्जित हो, उनमें प्रभावी निरन्तर वायु निष्कासक लगे होंगे । ऐसी व्यवस्था प्रक्रिया नियंत्रण से , जहाँ संभव हो , इन्टरलाक्ड होगी ।

(2 ) निरन्तर वायु निष्कासक व्यवस्था असफल होने की स्थिति में साधनों की व्यवस्था की जाएगी प्रक्रिया स्वतः ही रोकने के लिए ।

5. वर्क बैन्च. विषैले पदार्थों का अभिचालन शामिल करने वाली प्रक्रिया में उपयोग की जा रही सभी वर्क बैंचों के उपयुक्त रूप से श्रेणीबद्ध किया जाएगा और चिकनी अभेद्य सतह से बनी होंगी , जो कार्य समाप्त होने पर प्रतिदिन धोई जाएंगी ।

6. अवशिष्ट का निवर्तन.- ( 1 ) न सोखने वाले पदार्थ के बने उपयुक्त पात्र , जिसमें टाइट फिट ढक्कन हो , वह विषैले पदार्थ के साथ से मिल गए अविशिष्ट पदार्थ जमा करने के लिए व्यवस्था की जाएगी और ऐसे पात्र की सामग्री किसी जिम्मेदार व्यक्ति के पर्यवेक्षण के अधीन जलाई जाकर या अन्य उपयुक्त पद्धति का उपयोग कर नष्ट कर दी जाएगी। मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(115) (2) विनिर्माण के दौरान, जब कभी गुणवत्ता की दृष्टि से किसी खेप या विषैले अन्तवर्ती उत्पाद को निरस्त किया जाता है उसका निपटान करने से पहले उसे हानि रहित बनाए जाने या अन्यथा उसका उपचार करने या अक्रियाशील करने की पर्याप्त सावधानियाँ बरती जाएंगी ।

(3 ) विषैले पदार्थों के रिक्त पात्रों को उनका निपटान करने से पूर्व किसी उत्तरदायी व्यक्तिके पर्यवेक्षण के अधीन भलीभांति साफ किया जाएगा ।

भाग - पांच

विशेष उपबन्ध

1. नाइट्रो या अमीनों प्रक्रियाओं हेतु विशेष पूर्वावधानियाँ. ( 1 ) जब तक कि रवेदार नाइट्रो या अमीनों पदार्थ या उनका कोई द्रव पूर्ण रूप से बंद किसी प्रक्रिया में विघटित या उत्तेजित न किया जाता हो , ताकि उसकी धूल या धुआँ न उठे , वहाँ ऐसी प्रक्रियाएँ प्रभावशाली वायु निष्कासक के अधीन या कोई अन्य उपयुक्त साधन अपनाकर इस प्रकार की जाएंगी कि जिससे कार्य के वातावरण में धूल अथवा धुएँ का निकास न हो ।

(2) संयंत्र या उपकरण या औजार का कोई भाग जो नाइट्रो या अमीनी यौगिकों के सम्पर्क में हो, उसे जब तक खाली और पूरी तरह साफ और प्रदूषण मुक्त न कर दिया गया हो , तब तक उनकी मरम्मत या उसका कोई कार्य नहीं किया जाएगा । (3) शारीरिक सम्पर्क टालने के लिए नाइट्रो या अमीनों यौगिकों को पात्रों की भराई उपयुक्त के करछुल (चमचे) का उपयोग करके ही की जाएगी और सिगड़ी पर पात्र इस तरह सुखाए जाएंगे कि उससे निकली गर्म तथा संदूषित हवा कार्य के कमरेमें न आए ।

(4) नाइट्रो या अमीनो यौगिकों या इसके कच्चे माल से भरे पात्र में या उसके चारों ओर भाप देने को सम्मिलित करते हुए चलाई जाने वाली प्रक्रियाएं इस रीति से चलाई जाएगी कि भाप या वाष्प काम के कमरे के वातावरण में उड़कर वापस न आ सके।

(5) उपर्युक्त प्रतिकारक जैसें मिथाइलीन-ब्लू के इन्जेक्शन नाइट्रो या अमीनों यौगिकों से विषाणता को सम्मिलित करते हुए आपातकालीन अवस्था के दौरान उपयोग हेतु अभिहित स्थलों पर हर समय उपलब्ध रहेंगे । मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अप्रैल 2021

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2. क्रोम प्रक्रियाओं हेतु विशेष पूर्वावधानियाँ. ( 1 ) क्रोम प्रक्रियाओं में कच्चे माल की पिसाई और उसका छानना इस रीति से और ऐसी स्थितियों के अधीन किया जाएगा कि जिससे अन्य प्रक्रियाओं से प्रभावशील रूप से उसे पृथक् रखा जा सके और वह सक्षम वायु निष्कासक के अधीन रहे, ।

(2) जहाँ गीली अवस्था में क्रोम प्रक्रियाएं , जैसे कि लीचिंग, अमलीकरण , सल्फेट , सेटलिंग , वाष्पीकरण , रवे बनाना , सेन्ट्रीफ्यूसेशन या पैकिंग की जाती हो, उसके अत्यंत समीप ही प्रक्षालन सुविधाएँ होंगी , ताकि शरीर के प्रभावित भाग को बहते हुए पानी से शीघ्रता से धोया जा सके ।

( 3 ) प्रशिक्षित नर्स द्वारा क्रोम प्रक्रिया में नियोजित सभी कर्मकार के हाथ और पांव का साप्ताहिक निरीक्षण किया जाएगा और ऐसे निरीक्षण के अभिलेख मुख्य कारखाना निरीक्षक - सह - सुविधाप्रदाता द्वारा अनुमोदित प्ररूप में रखे जाएंगे । (4 ) कार्य के अभिहित स्थलों पर उपयुक्त मल्हम जैसे ग्लिसरीन , वैसलीन आदि और पृथक् बक्से में जल अभेद्य प्लास्टर हमेशा कर्मकारों को आसानी से पहुँचगम्य होते हुए उपलब्ध होंगा , ताकि नासिका के पर्दे मे छिद्र होना रोका जा सके । 3. सभी काँच के पात्रों में की जाने वाली प्रक्रियाओं के लिए विशेष पूर्वावधानियां.-

( 1 ) प्रक्रियाएं और रासायनिक प्रतिक्रियाएँ जैसे विनाइल क्लोराइड , वैजाइल , क्लोराइड आदि का विनिर्माण आदि, जिन्हें कांच के पात्रों में किया जाना अपेक्षित है , में कांच पात्र टूटने से पास में काम कर रहे व्यक्तियों के बचाव हेतु मजबूत तार की जाली के आवरण की व्यवस्था होगी ।

(2) व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैसे ओवराल आदि , जो क्लोरेट कर्मकारों को प्रदत्त हो , उसे कार्यस्थल से दूसरे स्थान को नहीं ले जाया जाएगा और वे अच्छी तरह से रोजाना साफ की जाएंगी ।

(3) अग्नि आपात स्थिति के दौरान उपयोग के लिए क्लोरेट प्रक्रिया स्थल के पास में पानी की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होगी ।

(4 ) क्लोरेट के रवे बनाने या पिसे हुए क्लोरेट के रवे भरने के लिए लकड़ी के पात्र का उपयोग नहीं किया जाएगाः ।

4. रिमफोर्डस प्लास्टिक से बने संयंत्र और उपकरणों के उपयोग में विशेष सावधानियाँ.- ( 1 ) सभी संयंत्र और उपकरण , उपयुक्त भारतीय या किसी अन्य राष्ट्रीय मानक के अनुरूप् होंगे ।

(2) दुर्घटनावश टूट- फूट रोकने के लिए संयंत्र और उपकरण के भण्डारण , परिवहन , कार्य औरअधिष्ठापन के दौरान सावधानी बरती जाएंगी। मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382( 117) (3) सभी संयंत्र और उपकरण , इस तरीके से अधिष्ठापित किए जाएंगे , कि जिससे रूपांकन में या विनिर्माता की अनुशंसित किए गए अनुसार ही भार का वितरण सुनिश्चित रूप से हो।

(4) सभी पाइप फिटिंग के कार्य सहारा दिए जाएगे जिससे कि पात्र या टैंक पर शाखाओं को स्थानीय कुल भार अपने रूपांकित मूल्य से अधिक न हो ।

(5) सभी संयंत्र और उपकरण का अधिष्ठापन के पश्चात उनके दाब की जाँच की जाएगी और सक्षम व्यक्ति द्वारा उनका परीक्षण किया जाएगा । जाँच तथा परीक्षण संबंधित मानक के अनुसार होगा । जाँच तथा परीक्षण का प्रमाण-पत्र सक्षम व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाएगा और स्थल पर उपलब्ध रखा जाएगा ।

(6) सभी संयंत्र और उपकरणों की नियतकालिक जाँच तथा परीक्षण होगा और इस अनुसूची के भाग- दो के पैरा 15 के अनुसार उसके अभिलेख संधारित किए जाएंगे । (7) उनके उपयोग के दौरान संयंत्र तथा उपकरणों को निर्धारित क्षमता से न तो अधिक भरा जाएगा और न उससे अधिक भारित किया जाएगा ।

भाग छह

चिकित्सीय अपेक्षाएँ

1. अशुद्धि को दूर करने की सुविधाएँ- उन स्थानों में जहाँ पर परिशिष्ट ' क ' में सूचीबद्ध प्रक्रियाओं में विषाक्त पदार्थों का उपयोग किया जा रहा हो, वहाँ किसी आपाती/आपातिक स्थिति का सामना करने के लिए निम्नलिखित उपबंध होंगे

(क) पूर्ण सुसज्जित प्राथमिक उपचार पेटी;

(ख) ऐसे विषाक्त और संक्षारक पदार्थों से संदूषित व्यक्तियों, व्यक्तियों के शरीर के भागों और व्यक्तियों के कपड़ों को पानी से भिगोने के लिए आसानी से पहुँचगम्य साधन होंगे और ऐसे साधन नीचे सारणी में दर्शाए अनुसार होंगे -

व्यक्तियों की संख्या

किसी समय नियोजित

50 व्यक्तियों तक

2

51 से 100 व्यक्तियों के बीच 3

101 से 200 के बीच

3+ 1 प्रत्येक 50 व्यक्ति पश्चात ।

201 से 400 के बीच

5+ 1 तथा प्रति 100 व्यक्ति के लिए ।

401 से ऊपर के बीच

7+ 1 तथा प्रति 200 व्यक्ति के लिए । मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अप्रैल 2021

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(ग ) आसवित जल या अन्य उपयुक्त पदार्थ से भरी ( आई - वाश) आंख धोने की बोतलें पर्याप्त संख्या जो पेटियों या लमारियों में सुगम स्थान पर रखी होंगी। जिन पर स्पष्ट रूप से चिन्ह , हर समय दिखाई दें , अंकित होगा ।

2. ( 1 ) 50 कर्मकारों तक नियोजित करने वाले कारखानों के लिए -

(क) एक अर्ह चिकित्सा व्यवसायी की सेवाएँ, जो इसमें इसके पश्चात कारखाना चिकित्सा अधिकारी के रूप में जाना जाएगा , स्थापन के कर्मकारों के लिए उसके अधिसूचित चिकित्सालय में आपात स्थिति के दौरान चिकित्सीय सहायता के लिए रिटेनर के आधार पर उपलब्ध होंगी । वह इस भाग के पैरा 4 में निर्धारित पूर्व रोजगार तथा नियतकालिक चिकित्सीय परीक्षण भी करेगा। (ख) प्राथमिक चिकित्सा ( फर्स्ट एड) प्रकियाओ मे प्रशिक्षित न्यूनतम पांच व्यक्ति, जिनके बीच कम से कम एक कार्यरत अवधि के दौरान उपब्ध रहेगा ।

(ग) एक पूर्ण रूप से सुसज्जित प्राथमिक चिकित्सा ( फर्स्ट एड) बाक्स।

(2) 51 से 200 कर्मकारों को नियोजित करने वाले कारखानों के लिए -

(क) व्यवसाय स्वास्थ्य केन्द्र में एक कमरा न्यूनतम, 15 वर्ग मीटर का भूमि क्षेत्र मे होना चाहिए , चिकनी बेस तथा अप्रवेश्य सतह से बनी फर्श और दीवारों के साथ तथा रोशनी हवादार तथा पर्याप्त रूप से सुसज्जित होगी।

(ख) एक अंशकालिक कारखाना चिकित्सा अधिकारी केन्द्र के समस्त प्रभार्य से अधिक होगा , जो सप्ताह में न्यूनतम दो बार कारखाने को दौरा करेगा और जिसकी सेवाएँ आपात काल के दौरान आसानी से उपलब्ध होंगी ।

(ग) कार्यरत अवधि के दौरान कर्तव्यस्थल पर एक अर्ह और प्रशिक्षित ड्रेसर -कम- कम्पाउण्डर होगा ।

(घ) एक पूर्ण रूप से सुसज्जित प्राथमिक चिकित्सा ( फर्स्ट एड बाक्स ) बाक्स। (3) 200 से अधिक कर्मकारों को नियोजित करने वाले कारखानों के लिए-

(क) 500 कर्मकारों तक नियोजित करने वाले कारखानों के लिए एक पूर्णकालिक कारखाना चिकित्सा अधिकारी होगा और प्रत्येक 1000 कर्मकारों या उसके भाग के लिए एक चिकित्सा अधिकारी होगा ।

(ख) इस मामले में व्यवसायिक स्वास्थ्य केन्द्र में न्यूनतम दो कमरे होंगे और प्रत्येक का क्षेत्रफल न्यूनतम 15 वर्गमीटर तथा फर्श से बनी दीवालें, चिकनी ठोस और आविश्य सतह से बनी होंगी और जो पर्याप्त रूप से प्रकाशित, हवादार और सुसंज्जित होंगी। मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(119) (ग ) कार्यरत कालावधि के दौरान एक प्रशिक्षित नर्स , एक ड्रेसर - कम- कम्पाउण्डर और एक वार्ड-बाय-कम सफाई कर्मचारी कार्यरत होंगे ।

(घ) इस मामले में व्यवसायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्रबंधकीय आपातकालीन चिकित्सीय केन्द्र उपयुक्त रूप से सुसज्जित होंगे।

3. एम्बुलेन्स बैन.- ( 1 ) परिशिष्ट 'क ' में पूर्ण रूप से सुसज्जित उल्लिखित प्रक्रियाएँ चलाने वाले प्रत्येक स्थापन में परिशिष्ट ' ग' के अनुसार उपयुक्त निर्मित तथा पूर्ण रूप से सुसज्जित एम्बुलेन्स वाहन अच्छी हालत में प्रदान और बनाए रखा जाएगा और एक पूर्णकालिक ड्रायवर- कम-मैकेनिक और प्रशिक्षित हेल्पर नियुक्त होंगे , और जो दुर्घटना अथवा बीमारी के गंभीर प्रकरणों में परिवहन के प्रयोजन के लिए प्राथमिक सहायता ( फर्स्ट एड) प्रयुक्त करने के लिए प्रशिक्षित होंगे , जब तक कि यह सुविधा समीपस्थ अस्पताल या अन्य स्थान से आपातकालीन स्थिति के दौरान अल्प सूचना पर उपलब्ध हो जाने की व्यवस्था नहीं की गई हो । एम्बुलेन्स बैन का यहां विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अलावा अन्य किसी प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं होगा और वह व्यवसायिक स्वास्थ्य केन्द्र के समीप सदैव उपलब्ध रहेगा ।

(2) उपरोक्त उप - पैरों ( 1 ) में उपबन्धित स्थान के समीप से एम्बुलेन्स बैन प्राप्त करने संबंधी शैथिल्य उन नियोजित कारखानों के लिए लागू नहीं होगा जहां 500 से अधिक कर्मकार हों ।

4. चिकित्सीय परीक्षण ( 1 ) परिशिष्ट ' क ' में उल्लिखित प्रक्रियाओं में नियोजित कर्मकार का कारखाना चिकित्सा अधिकारी द्वारा निम्नलिखित रीति से चिकित्सीय परीक्षण किया जाएगा:-

(क) नियोजन पूर्व एक बार ताकि विशिष्ट कार्य हेतु व्यक्ति की शारीरिक उपयुक्तता सुनिश्चित की जा सके;

(ख) हर छह माह की कालावधि में एक बार, ताकि कर्मकार के स्वास्थ्य का स्तर निर्धारित किया जा सके; और

(ग ) उपरोक्त पूर्व नियोजन और नियतकालिक चिकित्सीय परीक्षण के ब्यौरे विहित प्ररूप में अभिलिखित किए जाएंगे ।

(2) कारखाना चिकित्सा अधिकारी का कोई ऐसा निष्कर्ष जिससे प्रक्रिया में नियोजित किसी व्यक्ति की असामान्यता या अनुपयुक्तता प्रकट होती है, तो वह चिकित्सा निरीक्षक सह सुविधा प्रददता को तत्काल उसकी सूचना देगा , जो संबंधित कर्मकार की जाँच करेगा और 30 दिनों के भीतर अपने निष्कर्ष की सूचना देगा । यदि चिकित्सा निरीक्षक सह सुविधा प्रदाता की इस प्रकार परीक्षण किए गए व्यक्ति की यह राय हो कि उसके स्वास्थ्य रक्षा के लिए प्रक्रिया से निलम्बन अपेक्षित है , तो वह तद्नुसार अधिभोगी को निर्देशित मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अप्रैल 2021

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करेगा, जो उसी प्रक्रिया में कर्मकार को नियोजित नहीं करेगा । प्रक्रिया से इस प्रकार निलम्बित व्यक्ति को वैकल्पिक स्थापना की सुविधा के साथ प्रदत्त की जाएगी, जब तक कि वह चिकित्सा निरीक्षक सह सुविधा प्रदाता की राय में पूर्ण रूप से असमर्थ न हो चुका हो और ऐसी दिशा में प्रभावित व्यक्ति उपयुक्त पुनर्वासित किया जाएगाः

परन्तु यह कि चिकित्सा निरीक्षक सह सुविधा प्रदाता स्वप्रेरणा से किसी अन्य कर्मकार की, जिसका वह परिशिष्ट ' क ' में उल्लिखित प्रक्रिया में उसके नियोजित, वास्ते उसकी उपयुक्तता सुनिश्चित करने के लिए या किसी अन्य कर्मकार के स्वास्थ्य स्तर निर्धारित करने के लिए परीक्षण करना आवश्यक समझता है , और उसकी राय अंतिम होगी ।

(3) कारखाना चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त फिटनेस प्रमाण पत्र के बिना किसी व्यक्ति को नई नियुक्ति नहीं दी जाएगी । यदि कारखाना चिकित्सा अधिकारी किसी व्यक्ति को परिशिष्ट " क" में उल्लिखित प्रक्रियाओं में कार्य करने नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति को अनुपयुक्त घोषित करता है, तो ऐसे व्यक्ति को चिकित्सा निरीक्षक सह सुविधा प्रदाता को सम्मुख अपील करने का अधिकार होगा , और उसको इस संबंध में राय अंतिम होगी ।

(4) उप-पैरा (2) में अन्तर्निहित परिस्थितियों के कारण प्रक्रिया से निलम्बित कर्मकार को, केवल चिकित्सा निरीक्षक सह सुविधा प्रदाता से फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात तथा स्वास्थ्य रजिस्टर में प्रविष्टि करने के पश्चात् ही दोबारा उसी प्रक्रिया में नियोजित किया जाएगा ।

(5) इस अनुसूची की प्रक्रियाओं में नियोजित प्रत्येक कर्मकार की चिकित्सा अधिकारी परीक्षण करेगा । वह प्ररूप 28 में फिटनेस जारी करेगा ।

(6) यदि किसी समय चिकित्सा अधिकारी की यह राय है कि उक्त प्रक्रियाओं के कर्मकार और नियोजित करने के लिए इस आधार पर फिट नहीं पाया जाता है कि आगे निरन्तर नियोजित रहने से कर्मकार के स्वास्थ्य को विशेष खतरा होगा , तो वह निष्कर्ष का उक्त प्रमाण-पत्र और प्ररूप 29 में स्वास्थ्य रजिस्टर में अभिलिखित करेगा । इन दस्तावेजों में उसके निष्कर्ष की प्रविष्टियों में उक्त व्यक्ति को उस प्रक्रियाओं में कार्य करने के लिये अयोग्य पाए जाने पर विचार करने की अवधि भी शामिल करेग । ऐसी परिस्थितियों मे घोषित अयोग्य व्यक्ति को वैकल्पिक स्थान की सुविधा प्रदत्त की जाएगी, जब तक कि चिकित्सा अधिकारी की राय में वह पूर्ण रूप से असमर्थ न हो गया हो और उस दशा में प्रभावित व्यक्ति को उपयुक्त पुनर्वास किया जाएगा । 382( 121)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

(7) उप पैरा ( 6) में काम के लिए अयोग्य पाए गए व्यक्ति को पुनः नियोजित करने या ऐसी प्रक्रिया में काम करने की अनुमति नहीं होगी , जब तक कि चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण करने के पश्चात् उन प्रक्रियाओं में नियोजन हेतु उसे पुनः फिट प्रमाणित न कर दिया गया हो ।

(8 ) प्ररूप 28 तथा 29 में परीक्षण के अभिलेख निरीक्षक- सह-सुविधाप्रदाता एवं चिकित्सा निरीक्षक -सह- सुविधाप्रदाता द्वारा निरीक्षण के लिए तत्काल उपलब्ध हो सके, ऐसे अनुरक्षित रखे जाएंगे ।

भाग - सात

अतिरिक्त कल्याण सुविधाएँ

1. प्रक्षालन सुविधाएँ.- ( 1 ) प्रत्येक स्थापन में समस्त कर्मकारों के उपयोग के लिए प्रत्येक 15 कर्मकारों के लिए एक टोंटी प्रदत्त एवं अनुरक्षित होंगी । साथ में लिक्विड सोप जो एक झुकाए जा सकने वाले पात्र में होगा और नाखून साफ करने के बुश या प्रभावी सफाई करने के लिए अन्य उपयुक्त साधन होंगे । ऐसी सुविधाएं सुविधापूर्वक सुलभ . होंगी और साफ तथा स्वास्थ्य संबंधी दशा में रखी जाएंगी।

(2) यदि उपरोक्त अपेक्षित प्रक्षालन सुविधाएँ महिलाओं के लिए उपलब्ध हों तो ऐसी सुविधाएं उनके लिए पृथक होंगी तथा समूचित एकांतता में इन सुविधाओं की हर समय उपलब्धता सुनिश्चित होगी ।

2. भोजन कक्ष की सुविधाएँ. ( 1 ) परिशिष्ट "क " में अन्तनिर्हित प्रक्रियाओं को चलाने वाले समस्त कारखानों के अधिभोगी जिनके यहाँ 50 कर्मकार या अधिक नियोजित हों , वहाँ प्रति पाली में काम करने वाले कर्मकारों के लिए ऐसे भोजन कक्ष की सुविधा प्रदान करेगा , जिनमें भली प्रकार हवादार हो और बैठने की सुविधा हेतु वह टेबिलों युक्त होगा , साथ ही वहाँ ठण्डे और स्वास्थ्यकारी पीने के पानी की व्यवस्था होगी। (2) ऐसी सुविधाओं में सफाई तथा प्रक्षालन की उपयुक्त व्यवस्था सम्मिलित होगी और जो साफ और स्वास्थ्यकारी दशा में अनुरक्षित की जाएगी ।

3. क्लॉक रूम सुविधाएँ.- ( 1 ) परिशिष्ट ' क ' में अन्तर्निहित किसी प्रक्रिया को चलाने वाले प्रत्येक स्थापन का अधिभोगी प्रक्रिया में नियोजित कर्मकारों को लॉकर सहित क्लॉक रूम सुविधाएँ प्रदान करेगा । प्रत्येक कर्मकार को दो लॉकर दिए जाएंगे। एक काम के कपड़ों के लिए दूसरा अलग से निजी कपड़े रखने के लिए होगा और लॉकर इस प्रकार के होंगे कि उसमें कपड़े लटकाकर रखे जा सकें । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382( 122 )

(2) उप - पैरा ( 1 ) के अनुसरण में इस तरह से प्रदत्त क्लॉक रूम सुविधाएँ, जहाँ तक संभव हो , पैरा ( 1 ) के अनुसरण में प्रक्षालन के लिए प्रदत्त सुविधाओं के समीप होंगी , यदि प्रक्षालन सुविधा को क्लॉक रूम सुविधा के पास स्थापित करना संभव न हो तो सफाई एवं प्रक्षालन के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त व्यवस्था होगी ।

4. विशेष स्नानागार सुविधाएँ.- ( 1 ) परिशिष्ट ' ख ' के अधीन अन्तर्निहित प्रक्रिया चलाने वाले किसी स्थापन के अधिभोगी द्वारा नियोजित सभी कर्मकारों के लिए विशेष स्नानागार सुविधाएँ प्रदान की जाएंगी और ऐसी सुविधाएँ 25 कर्मकार या उसके भाग के लिए एक स्नानागार की दर से होगी , और उन्हें साफ एवं स्वास्थ्यकारी दशा में बनाए रखा जाएगा ।

(2) अधिभोगी परिशिष्ट ' ख ' में अन्तर्निहित प्रक्रियाओं में नियोजित सभी कर्मकारों से आग्रह करेगा , कि दिन या पाली का काम पूर्ण होने के पश्चात इस प्रकार स्नानागार सुविधाओं का उपयोग करे और वह स्नानागार सुविधा के अलावा किसी अन्य स्थान पर स्नान करने वाले कर्मकारों पर प्रभावी रूप से रोक लगाएगा ।

(3 ) उपरोक्त उप - पैरा ( 1 ) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी मुख्य निरीक्षक- सह-सुविधाप्रदाता किसी अन्य प्रक्रिया चलाने वाले किसी स्थापन में जहाँ उसकी राय में स्वास्थ्य की दृष्टि से स्नानागार सुविधा आवश्यक हो, उसके अधिभोगी से लिखित में विशेष स्नानागार सुविधा प्रदान करने की अपेक्षा कर सकेगा ।

भाग आठ

श्रमिकों के कर्तव्य

(1 ) परिशिष्ट "क" और परिशिष्ट " ख " में अन्तर्निहित प्रक्रियाओं में नियोजित प्रत्येक कर्मकार किसी सुरक्षा युक्ति या किसी साधित्र या घेरा या जाली की व्यवस्था को अक्रियाशील या दोषपूर्ण नहीं करेगा और उपरोक्त व्यवस्था की दोषपूर्ण होने की रिपोर्ट होते ही शीघ्रता से उनकी सूचना देगा ।

(2) परिशिष्ट " क" में अन्तर्निहित प्रक्रियाओं में नियोजित सभी कर्मकार अपने कार्य स्थान, साथ ही साथ में प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीनें , उपकरण या साधित्र की जाँच करेंगे और किसी विकृत चालन या त्रुटि की सूचना तत्काल सुपरवाइजर या प्रबंधक के किसी उत्तरदायी व्यक्ति को देंगे!

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382( 123) (3 ) सभी कर्मकार किसी कार्य को करने में या इस अनुसूची के अनुसरण में उन्हें किसी आकस्मिकको पूरा करने में प्रबंधक को सभी प्रकार से सहयोग देंगे और उन्हें दिए गए सभी व्यक्तिगत सुरक्षा जारी उपकरणों का हमेशा सावधानीपूर्वक उपयोग करेंगे । (4) परिशिष्ट " क" और परिशिष्ट " ख " में अन्तर्निहित प्रक्रियाओं में नियोजित सभी कर्मकार प्रक्रिया प्रक्षेत्र या भण्डारण क्षेत्र में धूम्रपान नहीं करेंगे । यदि प्रबन्धक द्वारा यदि विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती हैं , उन केवल ऐसी सुविधाओं का उपयोग किया जाएगा ।

(5 ) परिशिष्ट " क " में अन्तर्निहित प्रक्रियाओं में नियोजित सभी कर्मकार अनाधिकृत स्थान में नहीं रहेंगे , न अनाधिकृत कार्य या किसी व्यवस्था को सुधारने या शार्टकट पद्धति से करने या इस अनुसूची के अनुसरण में प्रदान की गई सुविधा का दुरुपयोग करने का कार्य इस तरह नहीं करेंगे , जिससे उन्हें स्वयं तथा साथ ही अन्य नियोजित के लिए जोखिम पैदा हो ।

(6) कर्मकार इन नियमों के अधीन अपेक्षित चिकित्सीय परीक्षण कराने से इंकार नहीं करेंगे ।

भाग - नौ

18 वर्ष से कम उम्र के अल्पवयस्क और स्त्रियों के नियोजन पर रोक

( 1 ) मुख्य कारखाना निरीक्षक इस अनुसूची के परिशिष्ट ' क ' में अन्तर्निहित प्रक्रियाओं में स्त्रियों और स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 18 वर्ष से कम के किशोरों के नियोजन भी लिखित में आदेश द्वारा निर्बन्धित या प्रतिषिद्ध कर सकेगा ।

(2 ) उपरोक्त उप-पैरा ( 1 ) के अनुसरण में जारी किए गए आदेश के कारण प्रक्रिया में कार्य करने से निर्बन्धित या प्रतिषिध ऐसे व्यक्तियों को ऐसा वैकल्पिक कार्य प्रदान किया जाएगा , जो उनके स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए अपायकर न हो ।

भाग - दस

छूट

1. छूट की शक्ति- राज्य शासन या राज्य शासन के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए मुख्य निरीक्षक परिशिष्ट "क " में अन्तर्निहित प्रक्रियाओं को चलाने वाले किसी स्थापन को इस अनुसूची की किन्हीं अपेक्षाओं के अनुपालन करने से पूर्णतः या भागतः आशिक छूट कर सकेगी । यदि अधिभोगी द्वारा स्पष्ट और समाधानप्रद रूप से यह स्थापित कर दिया जाए , कि नियोजित व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनुसूची में अन्तर्निहित किन्हीं अपेक्षा के स्थान पर उपयुक्त तथा प्रभावी बैर्काल्पत व्यवस्था उपलब्ध होने से ऐसी अपेक्षाओं का अनुपालन करना आवश्यक नहीं है । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

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परिशिष्ट ' क '

कोई कार्य या उसका कोई भाग जिसमें-

(क) निम्नलिखित में से किसी का विनिर्माण अभिचालन या पुनरोत्पादन किया जाता है: - (एक) सोडियम , पोटेशियम, लोहा , एल्यूमीनियम, कोबाल्ट, निकल, तांबा , आरसेनिक एन्टीमनी , क्रोमियम , जस्ता, सेलेनियम, मेग्नेशियम , केडमियम , मरकरी ( पारा ) , बेरिलियम और उनके कार्बनिक तथा अकार्बनिक लवण, एलाय, आक्साइड तथा हाइड्रो आक्साइड;

(दो) अमोनिया, अमोनियम , हायड्रोआक्साइड और अमोनियम लवण;

(तीन) कार्बनिक या अकार्बनिक यौगिक सलफ्यूरम, सलफ्यूरिक, नाइट्रिक नायट्रस, हाइड्रोक्लोरिक, हायड्रोफ्लोरिक , हायड्रोआयोजिक, हाडयड्रोब्रमोमिक, बोरिक; हायड्रोसलफ्यूरिक, (चार) सायनोजन यौगिक, सायनाइड यौगिक, सायनेट यौगिक;

(पाँच ) फास्फोरस और आरगोनोफासफोरस कीटाणु नाशकों के अलावा उसके अन्य यौगिक;

(छह) क्लोरीन ।

(ख) हायड्रोजन सल्फाइड के विखंडन द्वारा पैदा हुई मेटनलिक सल्फाइड , हायड्रोजन सल्फाइड का ऐसे सल्फाइड के उत्पादन में उपयोग;

( ग) ब्लीचिंग पाउडर का विनिर्माण या क्लोर-अल्कली संयंत्र में क्लोरीन गैस का उत्पादन;

(घ) ( एक) गैसवार या कोलतार या बिटमन या शैल आइल एस्फाल्ट या ऐसे ही टार का कोई अवशेष का रासायनिक विनिर्माण की किसी प्रक्रिया में आसवन या उपयोग किया जाता है;

(दो) तार आधारित संश्लेषित रंगाई पदार्थ या उनके मध्यवर्ती उत्पादकों का उत्पादन ;

(इ) नाइट्रो यौगिकों के विनिर्माण में नाइट्रिक एसिड का उपयोग;

(च) नाइट्रो यौगिकों के उपयोग से विस्फोटकों का उत्पादन;

(छ) ऐलीफेटिक या ऐरोमेटिक यौगिकों या उनके धात्विक या अधात्विक उत्पाद या विस्थापित उत्पाद जैसे कि क्लोरोफार्म , एथिलीन ग्लायकोल , फार्मलडिहायड, बेंजल क्लोराइड , फीनोल, मिथाइल , इथाइल , कीटोन , पेरोक्साइड, कोबाल्ट, कार्बोनिल , टंग्सटन कार्बाइड आदि विनिर्मित या पुनरोत्पादित किए जाते हों । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(125)

परिशिष्ट ' ख '

भाग-चार के पैरा 4 के अनुसरण में विशेष स्नानागार स्थान के संबंध में-

(1 ) नाइट्रो या अमीनों प्रक्रियाएँ ।

(2) सभी क्रोम प्रक्रियाएँ, ।

(3) गैस या कोलतार के आसवन की प्रक्रियाएँ या रसायन विनिर्माण की प्रक्रियाएँ जिनमें तार का उपयोग किया जाता है ।

(4) सायनोजन यौगिक , सायनोइड यौगिक, साइनाइट यौगिक को अन्तर्निहित करने वाली विनिर्माण , अभिचालन कार्य सम्भाल या पुनःप्राप्ति ।

(5) ब्लीचिंग पाउडर का विनिर्माण अन्तर्निहित करने वाली प्रक्रियाएँ या क्लोरोएल्कली संयंत्र में क्लोरिन गैस का उत्पादन ।

(5) निकिल और इनके यौगिकों का विनिर्माण , अभिचालन या पुनः प्राप्ति ।

(7) एलीफेटिक या एरोमेटिक यौगिकों या उनके उत्पादों या संश्लेषित उत्पादों का विनिर्माण , अभिचालन , या पुनः प्राप्ति को अन्तर्निहित करने वाली सभी प्रक्रियाएँ।

परिशिष्ट ' ग '

एम्बुलेन्सः

एम्बुलेन्स में निम्नलिखित उपकरण होंगे-

सामान्यतः

पहियों वाली स्ट्रेचर जिसमें फोल्डिंग तथा एडजस्टिंग युक्त हो;

स्ट्रेचर का सिरा ऐसा हो जो कि ऊपर को झुकाया जा सके;

फिक्स्डआक्सीजन इकाई उपकरणों सहित;

आवरण युक्त तकिए ;

चादरें ;

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(126)

कंबले;

तौलिए;

एमोसिस बैग ;

बैडपेन;

यूरिनल :

ग्लास ।

सुरक्षा उपकरणः

30 मिनट के जीवनासहित फ्लेअर ;

फ्लुडलाइटें;

फ्लेश लाइटें ;

ड्राय पाउडल किस्म का अग्निशामक;

पृथकरित लोहे का दस्ताना ;

आपातकालीन उपचार उपकरणः

"पुनरुज्जीवनः

पोर्टेबल सेक्शन इकाई ;

पोर्टेबल आक्सीजन इकाई ;

बैग वाल्व , मास्क, हाथों द्वारा चालित संवातन इकाई ;

एअरबेज ;

माउथ गैज;

ट्रेकोस्टामी एडॉप्टर्स ;

शार्ट स्पाइन बोर्ड ;

आई.व्ही. फ्ल्यूड्स सहित एडमिनिस्ट्रेशन इकाई ;

ब्लडप्रेशर मापी;

382(127)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

कग ;

स्टेथोस्कोप ।

निश्चलता (इमोबिलाइजेशन):

लम्बे तथा छोटे ग‌द्दीदार बोर्ड;

वायर-लेडर-रिप्लेन्टस;

तिकोनी पट्टियाँ ;

लॉग एण्ड शार्ट स्पाइन बोर्ड ।

ड्रेसिंगः

पट्टियाँ 4" + 4 " ;

यूनिवर्सल ड्रेसिंग 10' x 36 " ;

एल्यूमीनियम झिल्ली का रोल ;

साफ्ट रोलर पट्टियाँ 6" x 5 " गज ;

3 " के रोल में एडेसिव टेप;

सेफ्टी पिनें ;

बेन्डेज शीट ।

जहर (पायजनिंग):

इपाकाक के सायरप;

क्रियाशील चारकोल ; सुराक के अनुसार पूर्व मे पैकिट बंद

स्नैक बाइटकिट;

पीने का पानी।

आपातकालीन दवाएँ:

केवल चिकित्सा अधिकारी की सलाह के अधीन (जैसा आवश्यक हो) मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अप्रैल 2021

382( 128)

अनुसूची – बाहर

मिट्टी के बर्तनों का विनिर्माण

1. परिभाषाएँ.-

(क) "मिट्टी के बर्तनों " में मिट्टी के बर्तन ( अदर्न वेयर ) , पत्थर के बर्तन , पोसलन , चीनी , मिट्टी, टाइल्स, चिकनी मिट्टी से अथवा किसी मिश्रण से जिनमें चिकनी मिट्टी तथा अन्य पदार्थ उसे क्वार्टज , पिलट फ्लड्स पर तथा जिप्सन हों, बनी हुई वस्तुएँ सम्मिलित हैं;

(ख ) "कार्यसाधक वायु निष्कासन " से अभिप्रेत है धूल या धुएँ को निकालने के लिए यांत्रिक या अन्य साधनों द्वारा किए गए स्थानीय संचालन जिससे उसे किसी स्थान की , जिसमें काम किया जा रहा हो, वायु न मिल जाने से रोका जा सके। किसी भी वायु निष्कासक को कार्यसाधक नहीं समझा जाएगा , जो उस स्थान पर उत्पन्न होने वाली धूल या धुएँ को , जहाँ पर ऐसे धूल या धुआँ उत्पन्न होता हो प्रभावी रूप से न हटा सकता हो;

(ग) " फेटलिंग " ( टीपटाप करने) में स्केलोपिंग ( कामदार कोर काढ़ना) , टोइंग , सेण्डपेपरिंग ( रगमाल कागज से पालिश करना) , सेण्डस्टिकिंग , ब्रशिंग (ब्रुश करना ) या मिट्टी के बर्तनों को जिन मैं धूल निकलती हो , कोई अन्य प्रक्रिया सम्मिलित है;

( घ) " लीडलेस " (सीसारहित चमक) से अभिप्रेत है ऐसी चमक से है , जिसमें उसके शुष्क भार के एक प्रतिशत से अधिक लेडमोनोक्सआइड के रूप में माने जाने वाला सीसे का मिश्रण अन्तर्विष्ट न हो;

( ड़) "लो साल्यूविलीटीग्लज " से अभिप्रेत है ऐसी चमक से है, जो नीचे की गई रीति में निरूपित किए जाने पर लेडमोनोक्साइड के रूप में माने जाने वाले घुलनशील सीसे के यौगिक को उसके शुष्कभार के पाँच प्रतिशत से अधिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाइल्यूट न कर सकती हो;

द्रव्य की तुली हुई मात्रा , जो कि 100 से.ग्रे . तापक्रम पर सुखा ली गई हो और पूर्णतया मिश्रित कर ली गई हो, अपने भार के 1000 गुना भार के बराबर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जलीय घोल में, जिसमें 0.25 प्रतिशत भार हाइड्रोजन क्लोराइड का होगा , समान तापक्रम पर एक घण्टे तक लगातार हिलाई जाएगी । इसके पश्चात् इस घोल को एक घण्टे तक ऐसे ही रखा रहने दिया जाएगा और तब छाना जाएगा;

छने हुए घोले में होने वाले लेड सल्फाइड के रूप में निष्पादित किया जाएगा और लैंड सल्फेट के रूप में तोला जाएगा ।

(च) "पिसे हुए चूर्ण किए हुए पिंलट या क्वार्टज" में प्राकृतिक बालू सम्मिलित नहीं है;

382(129)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

(छ) "पार्टस शॉप " में वे समस्त स्थान जहाँ प्लेसिंग ( रखने ) या बिस्टिक फायर ( भट्टी मे चढाने) के पूर्व मिट्टी के बर्तनो का शॉपिंग (आकृति दी जाना) , फेटलिंग (टीप-टाप की जाना) या अन्य उपचार किया जाता हो , सम्मिलित है ।

2. कार्यसाधक वायु निष्कासनः कार्यसाधक वायु निष्कासन के उपयोग के बिना निम्नलिखित प्रक्रियाएँ नहीं की जाएंगी-

स्थिति (2)

संक्रिया (1)

फ्रिट के लिए मिश्रण तैयार करना। (एक ) सूखे तथा अनुपयुक्त योगिक के अभिसाधन अथवा उपयोग के अन्तर्विष्ट करने वाली समस्त प्रक्रियाएँ

(दो) किसी भी प्रकार के फैटलिंग संक्रियाएँ, चाहे वे कच्ची मिट्टी के बर्तनों पर हों या मिट्टी के सादा बर्तनों पर हों, परन्तु यह वेट फेटलिंग तथा यांत्रिक शक्तिकी सहायता के बिना मिट्टी की वस्तुओं के यदा कदा सुसज्जित करने को लागू नहीं करेगा

चाको ( या फेटलिंग मशीन ) पर सुसज्जित करना , हाथ से सुसज्जित करना , पाईप को चमकाने, मोडने तक पॉलिश करने के पूर्व धूल उडाना। मिट्टी के सादा बर्तनों को सुसज्जित करना । चमकाने से पूर्व घिसना

(तीन)

कील के सांचे तथा टाइल के सांचे के लिए बाडी बनाना

दबाव द्वारा मिट्टी के बर्तन या अन्य वस्तुओ बनाने के लिए चिकनी टाइल्स या किसी अन्य पदार्थ को छानना , उन दशाओ को छोडकर जहाँ: -

(क) यह एक ऐसी मशीन मे किया जाता हो , ताकि जिसमे धूल के बाहर निकलने को प्रभावी रूप से रोका जा सके, या

(ख) स्थानांतरित होने वाली साम्रगी इतनी नम है कि जिससे धूल न निकल सकती हो

(चार)

टाइल्स का सांचा, कील का सांचा या डाई का सांचा

चिकनी मिट्टी से टाइल्स के सापे बनाना, प्रत्येक सांचे से एक निष्कासक छिद्र संलग्न रहेगा , यह खण्ड खपरैलों को छोडकर चिकनी मिट्टी से वुस्तुओं के प्रेसिंग को भी लागू होगा , जब तक कि पदार्थ इतना नम न हो कि जिससे धूल न निकलती हो मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(130)

(पाँच )

हाथ द्वारा सुसज्जित करना दबाव द्वारा चिकनी मिट्टी से बनी हुई टाइल्स की फेटलिंग करना , उस स्थिति के सिवाय जहाँ फेटलिंग , पूर्व रूपेण नम पदार्थ से की जाती हो, यह खण्ड जब कि पदार्थ इतना न हो कि जिससे धूल न निकलती हो , चिकनी मिट्टी से बनाई गई अन्य वस्तुओं के फेटलिंग को भी लागू होगा

(छह)

डबलिंग खाली करने आवाओं के भरने , आवाओं के आवाओं के उस स्थिति में भरने तथा खाली करने की प्रक्रिया, जहाँ कि पिसे हुए तथा चूर्ण पिंलट, क्वार्टज, एल्युमीनियम या अन्य साम्रगी अन्तर्वलित हो

( सात )

हाथ से मिट्टी के सादा बर्तनों को सुसज्जित करना

मिट्टी के सादा बर्तन को ब्रुसिंग , जब तक कि वह प्रक्रिया ऐसे कमरे में न की जाती हो, जिसमें ऐसे कार्यसाधक सामान्य यांत्रिक संवातन या अन्य संवातन की व्यवस्था हो , जो मामले की समस्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए , स्थापन के निरीक्षक-सह- सुविधाप्रदाता द्वारा प्रमाणित की जाए

(आठ)

मिट्टी के सादा बर्तनों को सुसज्जित करना

मिट्टी के उन सादा बर्तनों का फेटलिंग , जिन्हें चूर्ण, फ्लिंट या क्वार्टज में तपाया गया हो , उस दशा के सिवाय जहाँ कि यह कार्य इस प्रकार समावृत मशीनों में किया जाए, जिससे धूल के बाहर निकलने का प्रभाव पूर्ण रूप से रोका जा सके

(नौ)

चमकाना तथा धूल साफ करना बर्तनों को डुबाने या अन्य प्रक्रिया द्वारा चमकाने की क्रिया के पश्चात् साफ करना

(दस)

क्वार्टज फेल्टस्पर्स आदि का जॉक्रशिंग एज रनर ग्राप पैबिल मिल ग्राईडिंग, टाइल के सांचों के लिए पिसाई , ग्रोग डिसईटीग्रेटर

पॉटर बाडीज तथा आवाओं के लिए सामग्री को कुचला जाना तथा उनकी शुष्क पिसाई , जब तक यह कार्य इस प्रकार समावृत मशीनों में न किया जाता हो , जिससे धूल के बाहर निकलने का प्रभावपूर्ण रूप से रोका जा सके या वह इतना तरह हो जिससे धूल न निकल सकती हो मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382( 131) ( ग्यारह) चूर्ण फ्लिट; क्वार्टज्, चिकनी मिट्टी, ग्रोग या इन पदार्थो के मिश्रण को छानना या अभिसाध, जब तक कि वह इतना तर न हो , जिससे धूल न निकल सकती हो

फायर क्ले डिसईटीग्रेटर (अग्निमुक्तिका) वियेजक, ग्रोग तथा फायर क्ले को हाथ से छानना आवाओं के लिए बोरों में मिक्स भरना

टंकियों को भरना तथा पदार्थों को मिलाना

( बारह) शक्ति चालित चाक पर टाइल्स का पीसा जाना , जब तक कि चाकों पर कार्यसाधक रूप से पानी के छिड़काव का उपयोग न किया जाए

(

क्वार्टज फेल्ड्सपर आदि का जॉक्रशिंग , एज रनर या पैबल मिल ग्रइडिंग, टाइल की बाडी के लिए ग्राइडिंग ।

टिप्पणी उत्तोलक , क्रशर तथा ग्रइन्डर के समीप थे

तेरह) उत्तोलक तथा वादक द्वारा पदार्थों का ऊपर उठाना तथा ढोना , जब तक कि वे प्रभावपूर्ण रूप से समावृत्त न हों, तथा इस प्रकार व्यवस्थित न किए गए हों , जिससे किसी ऐसे स्थान में या उसके समीप जहाँ पर व्यक्ति काम कर रहे हो , वायुमंडल से धूल के बाहर निकलने से रोका जा सके

स्प्रे ग्लेजिंग। ग्लेजिंग तथा डस्टिंग। (चौदह ) बहने वाले पदार्थ को तैयार करना अथवा तौल कर अलग करना , सूखे रंगों का त्लानिंग , कलर ब्लीचिंग

( पन्द्रह)

सांचा बनाना

सांचा बनाने में , जब तक कि प्लास्टर आफ पैरिस रखने के लिए उपयोग में लाए गए, पीपों या समान पात्रों के लिए उपयुक्त सामानों की व्यवस्था न हो

(सोलह

जिप्सम को जलाकर चूना बनाना। प्लास्टर ऑफ पैरिस को छानना ) जलाकर चूना बनाए गए पदार्थ का अभिसाधन जब तक कि पदार्थ इतना तर न बनाया गया हो तथा इतना तर न रहे कि जिससे धूल न निकल सके

सुरक्षात्मक उपकरण

(सत्रह)

कच्चे मालों को तौलना , धूलजर भरना , वॉल मिल भरना , आवाओं के लिए बोरों में मिक्स भरना। टंकियाँ भरना तथा द्रव्यों को मिलाना 3. निम्नलिखित प्रक्रियाओं मे प्रत्येक प्रक्रिया ऐसी रीति मे तथा ऐसी शर्तों के अधीन की जाएगी , जिससे कि एक का दूसरे से तथा अन्य आर्दू प्रक्रियाओं से प्रभावी पृथक्करण किया जा सके: -

(क) पदार्थों का क्रशिंग ( कुचलना) तथा ड्रई ग्राईडिंग ( शुष्क पिसाई ) या छानना, फेटलिंग टाइल्स का प्रेसिंग , चिकनी मिट्टी तथा कच्ची मिट्टी के बर्तन सुखाना, आवाओं को भरना तथा खाली करना ।

(ख) शुष्क सीसे के यौगिक के उपयोग को अन्तर्विष्ट करने वाली समस्त प्रक्रियाएँ। मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(132)

4. किसी भी ऐसे ग्लेज का , जो सीसा रहित ग्लेज या लो साल्यूविलीटी ग्लेज न हो , किसी भी ऐसे स्थापन में उपयोग नहीं किया जाएगा , जिसमें चीनी मिट्टी के बर्तन विनिर्माण किए जाते हों ।

5. खण्ड-2 में विनिर्दिष्ट किसी संक्रिया में या किसी ऐसे स्थान पर, जहाँ ऐसी संक्रियाएँ की जाती हों , किसी भी स्त्री या युवक को नियोजित नहीं किया जाएगा अथवा काम करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

6. कुम्हार के चाक ( जाली तथा जिगर) के लिए आड़ की व्यवस्था की जाएगी या वह उस प्रकार बनाया जाएगा , जिससे कि चिकनी मिट्टी की छीलन के चाक से परे गिरने से रोका जा सके ।

7. ( 1 ) फर्शों को करने के दौरान उडने वाली धूल को नम करने या अन्यथा रोकने के लिए समस्त व्यावहारिक उपाय किए जाएंगे;

(2) सफाई की प्रक्रिया के दौरान , जो कि कार्य समाप्त हो जाने के पश्चात् की जाएगी । हवा में उडने वाली धूल को रोकने में पद्धति को प्रभावी बनाने के लिए लकड़ी के गीले बुरादे का या अन्य उपयुक्त पदार्थ का उपयोग किया जाएगा।

8. पोटर की दुकानों , स्लिप हाउसेज , डिपिंग हाउसेज तथा वेयर क्लीनिंग रूम्स के फर्श कठोर चिकने तथा अभेद्य होंगे तथा किसी वयस्क पुरुष द्वारा आर्द्र पद्धति द्वारा पूर्ण रूप से प्रतिदिन साफ किए जाएंगे ।

9. चिकित्सीय सुविधाएँ और परीक्षण.- ( 1 ) प्रत्येक स्थापन , जहाँ चीनी मिट्टी के बर्तनों का विनिर्माण किया जाता है , का अधिभोगी-

(क) उसमें नियोजित कर्मकारों की चिकित्सीय निगरानी के लिए एक अर्ह चिकित्सा व्यवसायी की व्यवस्था करेगा; और

(ख) खण्ड ( क) मे निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए उक्त चिकित्सा व्यवसायी को सभी आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करेगा।

(2 ) उक्त चिकित्सा व्यवसायी द्वारा किए गए चिकित्सीय परीक्षण और उपयुक्त जाँच के अभिलेख रखे जाएंगे, जो निरीक्षक- सह- सुविधाप्रदाता द्वारा को निरीक्षण हेतु तत्काल उपलब्ध होगा।

(3) पैरा 3 के अधीन उल्लिखित किसी प्रक्रिया में नियोजित प्रत्येक कर्मकार का उसके प्रथम नियोजन के 15 दिन के भीतर चिकित्सा अधिकारी व्दारा परीक्षण किया जाएगा । ऐसे परीक्षण में पैरा (2) की मद ( एक) से ( चार ) में उल्लेखित प्रक्रिया में नियोजित कर्मकारो के लिए मूत्र और खून में सीसे की मात्रा , ए.एल.ए. हीमोग्लोबिन की मात्रा , स्टिपलिंग आफ सेल्स की जांच और पल्मोनरी फंक्शन जांच और सीने का एक्स-रे तथा अन्य कर्मकारों के लिए केवल पल्मोनरी फंक्शन जांच और सीने का एक्स - रे सम्मिलित होंगे । किसी कर्मकार कारखाने में उसके 382(133)

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प्रथम नियोजन के 15 दिन पश्चात कार्य करने की अनुमति नही होगी , जब तक की चिकित्सा अधिकारी व्दारा उसे ऐसे नियोजन के लिए फिट प्रमाणित न कर दिया गया हो ।

(4) मद (एक) से (चार ) तक के अधीन सम्मिलित किसी प्रक्रिया में नियोजित सभी व्यक्तियों को प्रत्येक तीन केलेण्डर मास में एक बार चिकित्सा अधिकारी व्दारा परीक्षण किया जाएगा । सभी कर्मकारों के परीक्षण के संबंध में ऐसी जांच में उप- पैरा ( 1 ) में विनिर्दिष्ट सभी जांच सम्मिलित होगी सिवाए एक्स-रे के तीन वर्ष में एक बार होगा ।

(5) पोटरी प्रक्रिया पर नियोजित प्रत्येक कर्मकार का चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण किया जाएगा । वह प्ररूप 28 मे फिटनेस का प्रमाण-पत्र जारी करेगा । (6) यदि चिकित्सा अधिकारी की किसी समय यह राय है, कि कोई कर्मकार इलेक्ट्रोलाइटिक प्रक्रिया में नियोजन हेतु फिट नहीं है और उसमें नियोजित बने रहने से उसके स्वास्थ्य को विशेष खतरा होगा , तो वह अपने निष्कर्षो को उक्त प्रमाण - पत्र तथा प्ररूप 29 स्वास्थ्य , रजिस्टर में अंकित करेगा । इन दस्तावेजों में उसके निष्कर्षो की प्रविष्टि में यह भी सम्मिलित होगा , कि वह कितनी कालावधि के लिए वह उसे उस प्रक्रिया में कार्य करने हेतु अनफिट मानता है । इस तरह से उक्त प्रक्रिया के लिए अनफिट होने के कारण निलंबित व्यक्ति को कारखाना प्रबंधक व्दारा वैकल्पिक स्थापना की सुविधा प्रदान की जायेगी , जब तक की वह चिकित्सा अधिकारी की राय में पूरी तौर पर असमर्थ न हो गया हो । उक्त दशा में प्रभावित व्यक्ति को उपयुक्त तौर पर पुनर्वासित किया जाएगा ।

(7) उक्त उप पैरा (5 ) मे अनफिट पाये गये व्यक्ति को उक्त प्रक्रिया में पुनः नियोजित या कार्य करने की अनुमति नही होगी , जब तक की चिकित्सा अधिकारी व्दारा और परीक्षण के उपरान्त उसे उन प्रक्रियाओं में नियोजन के लिए पुनः फिट प्रमाणित नहीं कर दिया जाता है ।

(8 ) परीक्षण के अभिलेख निरीक्षक- सह - सुविधाप्रदाता तथा चिकित्सा निरीक्षक सह- सुविधाप्रदाता द्वारा निरीक्षण के लिए तत्काल उपलब्ध अनुरक्षित ऐसे रखे जाएंगे ।

10. सुरक्षात्मक उपकरण.- ( 1 ) अधिभोगी खण्ड (2 ) के अधीन सम्मिलित प्रक्रिया में नियोजित समस्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त सर्वछादी तथा शीर्ष छादकों की व्यवस्था की जाएगी तथा उन्हे बनाए रखा जाएगा ।

(2) अधिभोगी डुबकी लगाने वालों, सहायकों , थोअर्स , जॉली वर्कर्स , ढलाई करने वालों माउण्ड मेकर्स तथा फिल्टर प्रेस एवं पग मिल कर्मकारों के उपयोग के लिए जल मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

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सिध्द या सामान पदार्थ के उपयुक्त एप्रनो की, जिन्हें प्रतिदिन स्पंज से पोछा जा सके, व्यवस्था जी जाएगी तथा उन्हें बनाए रखा जाएगा ।

(3

) खण्ड 11 (2 ) के अनुसरण में दिए गए एप्रनों को पहनने वाले व्यक्तियों व्दारा स्पंज से पोछ कर या अन्य आर्द्र प्रक्रिया व्दारा प्रतिदिन पूर्णतया सफाई की जाएगी । सभी ऑवरॉल्स तण सिर ढकने वालो को कम से कम एक सप्ताह मे प्रक्षालन , सफाई या मरम्मत किया जाएगा तथा इसकी धुलाई सफाई या मरम्मत अधिभोगी द्वारा प्रदान किया जाएगा।

(4 ) किसी व्यक्ति को उपयुक्त तथा कुशल डस्ट रेसपिरेटर पहने बिना धूल वाली वस्तुओं के बोरों को खाली करने , तौलने तथा धूल वाले पदार्थों को मिलाने और वाल मिल्स एवं ब्लंजर्स को भरने का कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

11. प्रक्षालन की सुविधाएँ.- (1 ) अधिभोगी खण्ड ( 2) में विनिर्दिष्ट की गई किन्हीं भी प्रक्रियाओं में नियोजित किए गए समस्त व्यक्तियों के उपयोग के लिए एक आच्छादित प्रक्षालन स्थान की व्यवस्था करेगा और उसे स्वच्छ तथा अच्छी मरम्मत की दशा में बनाए रखेगा, जिसमें या तो -

(एक) चिकनी अप्रवेश्य सतह का एक टब होगा , जिसमें प्लग रहित वेस्ट पाइप अन्वायोजित और वह पर्याप्त लम्बाई का होगा , जिससे किसी एक समय में नियोजित ऐसे प्रत्येक पाँच व्यक्तियों के लिए कम से कम दो फिट का स्थान मिल सके तथा जिसमें टब के ऊपर लगी हुई टोंटियाँ या फव्वारों से, जो दो फिट से अधिक अन्तर पर न होंगे , स्वच्छ जल का सतत प्रदाय होता हो , या

(दो) किसी एक समय मे नियोजित ऐसे प्रत्येक पांच व्यक्तियों के लिए कम से कम एक टोंटी या खड़ा पाइप होगा और ऐसी टोंटी या पाइप नल एक दूसरे के कम से कम 1.2 मीटर के अंतर पर लगा हुआ होगा , जिसमे नल का सतत् प्रदाय होता हो , और

(2) नाखून साफ करने के ब्रुशों तथा साबुन के पर्याप्त प्रदाय सहित उपयुक्त सामग्री से बनी हुई स्वच्छ तौलियों को, प्रतिदिन बदली जाएगी , पर्याप्त प्रदाय होगा ।

12. प्रक्षालन के लिए समय का दिया जाना. प्रत्येक भोजन के पूर्व तथा दैनिक कार्य की समाप्तिके पूर्व प्रत्येक व्यक्ति को , जो खण्ड 2 में उल्लिखित की गई प्रक्रियाओं में से किसी भी प्रक्रिया में नियोजित किया गया हो , निर्यामत रूप से दिए जाने वाले भोजन के समय के अतिरिक्त कम से कम दस मिनट प्रक्षालन के लिए दिए जाएंगे । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(135) 13. भोजन कक्ष.- ( 1 ) विश्राम के अन्तरालों के दौरान परिसर में रहने वाले समस्त व्यक्तियों के उपयोग के लिए एक उपयुक्त भोजन कक्ष की व्यवस्था की जाएगी तथा उसे बनाए रखा जाएगा, जिसमें प्रति व्यक्ति के लिए 10 स्क्वायर फीट स्थान की व्यवस्था होगी तथा जो निम्नलिखित से सुसज्जित होगा-

(एक) पर्याप्त संख्या में पीठ टिकाने वाली मेजों, कुर्सियों या बैंचों से;

***(दो) प्रक्षालन के लिए बर्तनों की व्यवस्था से;

(तीन) भोजन गर्म करने के लिए पर्याप्त साधनों से;

(चार) पीने के पानी की पर्याप्त मात्रा से;

(2 ) स्वच्छ वायु के परिचालन द्वारा कमरे को पर्याप्त रूप से संवातित किया जाएगा तथा किसी उत्तरदायी व्यक्ति के प्रभार में रखा जाएगा और स्वच्छ रखा जाएगा । 14. कार्य के कमरों में खाद्य , पेय आदि का प्रतिषेधित होना.- कार्य के किसी भी कमरे में , जिसमें खण्ड 2 में वर्णित कोई भी प्रक्रिया की जाती हो , किसी भी कर्मकार द्वारा न तो कोई भी खाद्य , पेय पान या सुपारी या तम्बाकू लाई जाएगी तथा न ही उसका उपयोग किया जाएगा और भोजन अथवा विश्राम के अन्तराल के दौरान कोई भी व्यक्ति किसी भी कमरे में नहीं रहेगा ।

15. क्लोक रूम. खण्ड 2 में वर्णित की गई प्रक्रियाओं में से किसी भी नियोजित किए गए समस्त व्यक्तियों के उपयोग के लिए निम्नलिखित व्यक्त की जाएगी तथा उसे बनाए रखा जाएगा

(क) कार्य के घण्टों के दौरान उतार कर रखे गए वस्त्रों को रखने के लिए एक क्लोक रूम की और ऐसा आवास , भोजन के किसी भी कमरे से पृथक होगा;

(ख ) खण्ड 11 के अधीन प्रदान किए गए सुरक्षात्मक वस्त्रों के संग्रह के लिए पृथक् तथा उपयुक्त प्रबन्ध की।

16. ये विनियम किसी भी ऐसे. स्थापन को लागू नहीं होंगे, जिसमें अन्य किसी पाटरी को छोड़कर निम्नलिखित वस्तुओं में से कोई वस्तु बनाई जाती हो-

(क) बिना पालिश की हुई या साल्ट ईंटें तथा खपरैलें , और

(ख ) प्लास्टिक क्ले से तथा या तो बिना पालिश की हुई या केवल सीसा रहित पालिश से पालिश की हुई मिट्टी से बनाई गई वस्तु विद्या संबंधी पकाई हुई मिट्टी (टैरारोटा) ।

17. छूट.- यदि किसी स्थापन के संबंध में मुख्य निरीक्षक- सह- सुविधाप्रदाता का यह समाधान हो जाए कि इस अनुसूची के समस्त या कोई भी उपबंध ऐसे स्थापन में नियोजित किए गए व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक नहीं हैं तो वह लिखित में प्रमाण पत्र द्वारा ऐसे स्थापन को ऐसे समस्त या किन्हीं भी उपबंधों से ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

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जैसी कि वह उसमें उल्लिखित करे , छूट दे सकेगा, ऐसा प्रमाण पत्र मुख्य निरीक्षक-सह- सुविधाप्रदाता द्वारा कोई कारण बतलाए बिना ही किसी भी समय रद्द किया जा सकेगा ।

अनुसूची - तेरह

जल के इलेक्ट्रोलाइसिस (विद्युतविच्छेद) द्वारा उत्पन्न आक्सीजन तथा हाइड्रोजन का सम्पीड़न.-

1. वह कमरा, जिसमें कि इलेक्ट्रोलाइजर संयंत्र स्थापित किया जाए, आक्सीजन तथा हाइड्रोजन का संग्रहण तथा सम्पीड़न करने वाले संयंत्र से पृथक् होगा ।

2. किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा घण्टे घण्टे भर के अन्तराल के निम्नलिखित बिन्दुओं पर आक्सीजन तथा हाइड्रोजन की शुद्धता का परीक्षण किया जाएगा: -

(एक) इलेक्ट्रोलाइसर कमरे में ;

(दो) गैस होल्डर इनलैट पर ; तथा

(तीन) सम्पीड़क के चूषण छोर पर ।

शुद्धता के अंक ऐसे परीक्षण करने वाले व्यक्तियों द्वारा रजिस्टर में प्रविष्ट तथा हस्ताक्षरित किए जाएंगे :

परन्तु कुछ भी हो , यदि इलेक्ट्रोलाइसर संयंत्र अलार्म लाइट्स ( संकट प्रकाश ) सहित आक्सीजन तथा हाइड्रोजन की शुद्धता से स्वचालित रिकार्डर से युक्त हों, तो यह पर्याप्त होगा। यदि गैसों की शुद्धता का केवल सम्पीड़क के सक्शन-एण्ड पर ही घण्टे- घण्टे के अन्तराल से परीक्षण कर लिया जाएगा।

3. आक्सीजन तथा हाइड्रोजन गैसें उस दशा में सम्पीड़ित नहीं की जाएंगी । यदि खण्ड 2 के अधीन तथा अवधारित उनकी शुद्धता किसी भी समय 98 प्रतिशत से नीचे गिर जाए । 4. प्रत्येक प्रकार की गैस के लिए कम से कम दो गैस धारक होंगे और उसी गैस के लिए गैस धारक उनके निकास स्थानों के संधि स्थान पर इंटरलाक्ड वाल्व या लीवरों तथा श्रीवे- काक्स से इस प्रकार युक्त होंगे कि कोई भी गैस- धारक किसी सम्पीड़क तथा इलेक्ट्रोलाइसर से एक ही समय पर संयोजित न हो तथा किसी एक समय पर केवल एक ही गैस- धारक कैपेशर लाइन से संयोजित हो ।

5. किसी भी गैस- धारक के खाली होने की दशा में, उसकी बेल को उसकी निम्नतम् स्थिति के 30 सेन्टीमीटर (12 इन्च) के भीतर नहीं जाने दिया जाएगा और यह दर्शाने के लिए कि वह सीमा पहुँच चुकी है । गैस धारक एक दिखने वाले तथा श्रव्य चेतावनी संकेत अन्वायोजित किया जाएगा।

6. घोल बनाने के लिए उपयोग में लाया गया जल तथा कास्टिक सोडा औषध निर्माण संबंधी सीमाओं के भीतर रासायनिक रूप से शुद्ध होगा। 382( 137)

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7. इलेक्ट्रोलाइसर सेल्स तथा जेनरेटर टरमिनल्स पर विद्युत संयोजन इस प्रकार लगाए जाएंगे , जिससे ऐसे गलत कनेक्शनों की संभावनाओं को, जिससे ध्रुवता का परावर्तन हो जाए , रोका जा सके ।

8. आक्सीजन तथा हाइड्रोजन गैस पाइप अन्तर प्रकट करने वाले रंगों से रंगे जाएंगे तथा हाइड्रोजन गैस पाइप के जोड़ों पर रिसाव होने की स्थिति में पाइप को पुनः जोड़ने के पश्चात् उसमें हाइड्रोजन का संग्रह करने करने के पूर्व उसकी समस्त हवा निकाल दी जाएगी ।

9. इलेक्ट्रोलाइसर कमरे में समस्त विद्युत तार तथा साधित्र ज्वालारोधी निर्मित होंगे या ज्वालारोधी अन्वायुक्तियों से आवृत्त होंगे और कोई भी अनावृत्त ज्योति या ज्वाला या तो किसी इलेक्ट्रोलाइसर कमरे में या वहाँ जहाँ कि गैसों के सम्पीड़न तथा भरे जाने का कार्य किया जाता हो, नहीं ले जाई जाएगी और ऐसी चेतावनी की सूचनाएँ प्रमुख स्थानों में प्रदर्शित की जाएंगी ।

10. इलेक्ट्रोलाइसर संयंत्र तथा गैस धारकों तथा कम्प्रेसर के किसी भी भाग का वेल्डिंग, ब्रेजिंग , सोल्डरिंग या कटिंग तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि उस भाग से किसी भी विस्फोटक पदार्थ को हटाने के लिए और ऐसी संक्रियाओं के लिए उस भाग को सुरक्षित करने के लिए उपाय न किए जा चुके हों तथा ऐसी संक्रियाओं के पूर्ण हो जाने के पश्चात् किसी भी विस्फोटक पदार्थ को उस भाग में ले जाए जाने के लिए तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, जब तक कि विस्फोटक के खतरे को रोकने के लिए धातु को पर्याप्त रूप से ठण्डा न कर लिया गया हो ।

11. संक्रिया , मरम्मत या बनाए रखने का कोई भी कार्य ऐसे व्यक्ति, जो अपने प्रशिक्षण , अनुभव तथा विस्फोट के खतरे के विरुद्ध सावधानियों का ज्ञान होने से ऐसे कार्य का पर्यवेक्षण कर ने के लिए सक्षम है , के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अधीन ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं ।

12. चिकित्सकीय परीक्षण.- ( 1 ) चिकित्सा अधिकारी जल के इलेक्ट्रोलाइसिस (विद्युतविच्छेद) द्वारा उत्पन्न आक्सीजन तथा हाइड्रोजन का सम्पीड़न इस अनुसूची में उल्लिखित प्रकियाओं में नियोजित प्रत्येक कर्मकार का परीक्षण करेगा । वह प्ररूप 28 में फिटनेस प्रमाण-पत्र जारी करेगा । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

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(2) यदि किसी समय चिकित्सा अधिकारी की राय में कोई कर्मकार वाति पेय का विनिर्माण तथा उससे प्रासंगिक प्रक्रिया में नियोजन हेतु और आगे के आधारों पर फिट नहीं पाया जाता है कि वहाँ निरन्तर बने रहने से उसके स्वास्थ्य को खतरा होगा तो वह उक्त प्रमाण-पत्र में तथा स्वास्थ्य रजिस्टर में अपने निष्कर्षों को अभिलिखित करेगा । उसके निष्कर्षों की इन दस्तावेजों में की गई प्रविष्टि में उस कालावधि को भी उल्लिखित किया जाएगा , जिसमें यह समझा जाता है कि उक्त व्यक्ति उक्त प्रक्रिया में कार्य के लिए अनफिट है । इस प्रकार के अवसरों में घोषित अनफिट व्यक्ति को वैकल्पिक स्थान पर रखे जाने की सुविधा होगी , जब तक कि वह चिकित्सा अधिकारी की राय में पूरी तौर पर असमर्थ न हो गया हो, उस दशा में प्रभावित व्यक्ति का उपयुक्त प्रकार से पुनर्वास किया जाएगा ।

(3) कोई भी व्यक्ति अनफिट पाया गया हो , उसे उक्त प्रक्रिया में जब तक पुनः नियोजित नहीं किया जाएगा या उसे काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक चिकित्सा अधिकारी ने और परीक्षण करने के पश्चात् उसे पुनः उन प्रक्रियाओं में नियोजन के लिए फिट प्रमाणीकृत न कर दिया हो।

(4) फिटनेस के प्रमाण - पत्र तथा स्वास्थ्य रजिस्टर निरीक्षक- सह - सुविधा प्रदाता एवं मेडिकल निरीक्षक-सह- सुविधा प्रदाता को जाँच हेतु सुगमता से उपलब्ध हों , ऐसे रखे जाएगे ।

अनुसूची - चौदह

कंकरी धातुओं या रेत या अन्य कोई घिसने की चीजों द्वारा जो दबी हुई (कंप्रेस्ड) वायु का भाप की दबाव गति से चलित हों, वस्तुओं को साफ सुथरा चिकना , खरखरा आदि करना। (उत्सफोटन (ब्लास्टिंग) के विनियमन

1. परिभाषाएँ- इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए-

(क) " उत्सफोटन (ब्लास्टिंग ) से अभिप्रेत है कंकरी, धातुकरण , रेतकण या अन्य किसी ऐसी वस्तु से दबी हुई वायु या वाष्प की शक्ति से चलित कोई भी वस्तु के पृष्ठ भाग ( सरफेस ) को साफ, सुथरा, चिकना, खरखरा करने या निकाल डालने;

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382(139) (ख) "उत्सफोटन घेरा (ब्लास्टिंग एनक्लोजर) " से अभिप्रेत है उल्सफोटन के लिए बनाया गया कोष्ठ (चेम्बर ) बेरल , पेटी (केबिनेट) या अन्य किसी घेरे ;

( ग) " उत्सफोटन (ब्लास्टिंग ) कोष्ठ (चेम्बर ) से अभिप्रेत है ब्लास्टिंग के ऐसे घेरे जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी समय किसी कार्य के संबंध से या अन्यथा उसमें प्रवेश कर सके;

( घ ) " ढली हुई वस्तुओं की सफाई " से अभिप्रेत है उस स्थिति में जहाँ पर वह कार्य धातु की ढली हुई वस्तुएँ बनाने से संबंधित आनुषंगिक (इंसीडेंटल ) या अनुपूरक (सप्लीमेंटल ) प्रक्रिया के रूप में किया जाता हो , ऐसी ढली हुई वस्तुओं से चिपके हुए रेत या अन्य पदार्थ से मुक्त करने और उसमें ढली हुई वस्तुओं की सामान्य सफाई तथा कोर निकलना सम्मिलित है , किन्तु इसमें फ्रीट्रीटमेंट संबंधी अन्य क्रिया सम्मिलित नहीं है;

2. रेत के उत्सफोटन (ब्लास्टिंग ) का प्रतिबंध- रेत या अन्य कोई पदार्थ , जिनमें मुक्त सिलिका अन्तर्विष्ट हो, ब्लास्टिंग उपकरण में रगड़ने वाली वस्तु के रूप में प्रविष्ट नहीं की जाएगी और उत्सफोटन के लिए उसका उपयोग नहीं किया जाएगाः

परन्तु यह खण्ड इस अनुसूची के प्रवर्तन में आने के दो वर्ष पश्चात् प्रवृत होगा :

परन्तु यह और भी कि रेत उत्सफोटन की किसी प्रक्रिया में किसी भी महिला या अल्पवय व्यक्ति को नियोजित या कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

3. उत्सफोटन प्रक्रिया के संबंध में पूर्वावधानियाँ- ( 1 ) उत्सफोटन घेरे में ही किया जाएगा , उत्सफोटन घेरे के सिवाय उत्सफोटन और कहीं नहीं किया जाएगा तथा उत्सफोटन और उसमें ठीक आनुषंगिक कोई कार्य तथा घेरे को खाली करने और इसमें स्थित संयंत्र (प्लांट) तथा उपकरणों ' सहितं घेरे की मरम्मत करने को छोड़कर कार्य अन्य कार्य उत्सफोटन घेरे में नहीं किया जाएगा । उत्सफोटन घेरे का प्रत्येक द्वार , झरोखा ( अपेरचर ) तथा जोड़ ( ज्वाइंट ) जबकि उसमें उत्सफोटन क्रिया चल रही हो , बन्द तथा वायुरुद्ध ( एयर टाइट) रखा जाएगा ।

(2 ) उत्सफोटन घेरे का अनुरक्षण. उत्सफोटन घेरा सदैव अच्छी दशा में बनाए रखा जाएगा तथा ऐसे घेरे में या उससे संबंधित उपकरणों से धूल का निष्कासन और उसके किसी कमरे की हवा में मिलने से रोकने के लिए प्रभावी उपाय किए जाएंगे । (3) पृथक्कारी उपकरण का उपबंध. प्रत्येक उत्सफोटन घेरे के लिए तथा उसके संबंध में कार्यक्षम उपकरण यावतसाध्य ( प्रेक्टिकेबल ) अपघर्षक ( अबरेसिव ) को, जो उत्सफोटन के लिए उपयोग में लाया जा चुका हो और जो पुनः अपघर्षक मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

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(अबरेसिव ) के रूप में लाया जाना हो , उत्सफोटन से मिली धूल या अन्य पदार्थ के कणों को पृथक् करने के लिए व्यवस्था की जाएगी तथा बनाए रखा जाएगा और किसी भी ऐसा अपघर्षक ( अबरेसिव) जब तक कि इस प्रकार अलग नहीं किया गया हो , तब तक किसी भी उत्सफोटन उपकरण में प्रविष्ट नहीं किया जाएगा और न ही उत्सफोटन के लिए उपयोग में लाया जाएगाः

परन्तु यह खण्ड ब्लास्टिंग कोष्ठ ( चेम्बर ) के सिवाय इस अनुसूची के प्रवृत्त होने के पूर्व उत्सफोटन के लिए निर्मित या प्रतिष्ठापित घेरे के लिए यदि मुख्य निरीक्षक- सह - सुविधाप्रदाता की यह राय हो कि ऐसे पृथक्करण उपकरणों की व्यवस्था करना युक्तियुक्त रूप से व्यवहार्य न हो , लागू नहीं होगा।

(4) संवातायन संयंत्र (व्हेटिलेटिंग प्लांट) का उपबंध घेरे में निर्मित धूल , यांत्रिक साधन द्वारा लगी निकास ( एक्जास्ट ड्राट) से निकालने के लिए प्रत्येक उत्सफोटन घेरे के लिए एक कार्यक्षम संवातायन संयंत्र ( प्लांट) का एक उपबंध किया जाएगा तथा बनाए रखा जाएगा, निकाली गई तथा हटाई गई धूल ऐसे तरीके से तथा ऐसी रीति में व्यनित की जाएगी कि वह किसी कमरे की हवा में न फैल सके और कमरे में जिसमें कि उन व्यक्तियों के अतिरिक्त, जो ऐसे बैग या अन्य छानने ( फिल्टरिंग ) या सेटलिंग युक्ति ( डिवाईस ) के कार्य में लगे हुए हों, अन्य व्यक्ति नियोजित किए गए हों , स्थित प्रत्येक अन्य छानने ( फिल्टरिंग) या सेटलिंग डिवाइस ( युक्ति) को खुली हवा में संवातित घेरे में कमरे की सामान्य हवा से पूर्णतः पृथक् रखा जाएगा।

(5) संवातायन संयंत्र (प्लांट) की क्रिया. उप कण्डिका (4) के प्रयोजन के लिए उपबंधित संवातायन संयंत्र ( प्लांट) में, जब भी उत्सफोटन घेरा उपयोग में हो, चाहे उसमें उत्सफोटन वास्तविक रूप में किया जा रहा हो या नहीं , लगातार चालू रखा जाएगा और ऐसी स्थिति में जब उत्सफोटन कक्ष में यदि कोई व्यक्ति कक्ष के भीतर सफाई करने के प्रयोजन के लिए हो तो भी वह चालू रखा जाएगा।

4. निरीक्षण तथा परीक्षण ( 1 ) प्रत्येक उत्सफोटन घेरे का जब वह उत्सफोटन के लिए उपयोग में लाया गया हो , सक्षम व्यक्ति द्वारा प्रत्येक सप्ताह में कम से कम एक बार विशेष रूप से निरीक्षण किया जाएगा । प्रत्येक उत्सफोटन घेरा, उससे संबंधित उपकरण और संवातायन संयंत्र ( प्लांट) का पूर्ण रूप से परीक्षण किया जाएगा और संवातायन संयंत्र की दशा में सक्षम व्यक्ति द्वारा प्रत्येक मास में कम से कम एक बार जाँच की जाएगी। (2) ऐसे प्रत्येक निरीक्षण , परीक्षण तथा जाँच के परिमाण के ब्यौरे एक रजिस्टर में तत्काल प्रविष्ट किए जाएंगे, जो मुख्य निरीक्षक- सह - सुविधाप्रदाता द्वारा अनुमोदित प्ररूप में रखा जाएगा और स्थापन में या उत्सफोटन के संबंध में नियोजित किसी भी 382(141)

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कर्मकार को निरीक्षण के लिए उपलब्ध होगा । ऐसे किसी निरीक्षण , परीक्षण या जाँच में पाई गई किसी भी त्रुटि को ऐसे निरीक्षण , परीक्षण या जाँच करने वाले व्यक्ति द्वारा स्थापन के अधिभोगी , प्रबंधक या अन्य समुचित व्यक्ति को तुरन्त रिपोर्ट की जाएगी और इस अनुसूची की पूर्वगामी अपेक्षाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना परिहार्य विलंब किए बिना दूर की जाएगी ।

5. संरक्षक हेलमेट्स , लोहे के दस्तानों ( गाँटलेट) तथा सर्वच्छादियों ( ओवरआल्स) का उपबंध.- ( 1 ) ऐसे समस्त व्यक्तियों के लिए जो उत्सफोटन कक्ष में या उससे संबंद्ध किसी कार्य में या उस कक्ष को साफ करने में नियोजित हो , मुख्य निरीक्षक- सह - सुविधाप्रदाता के प्रमाण पत्र द्वारा अनुमोदित प्रकार के संरक्षक (हेलमेट्स ) का उपबंध किया जाएगा तथा उन्हें बनाए रखा जाएगा और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति इस उपयोग के लिए उपबंधित (हेलमेट्स ) को जबकि वह कक्ष में हो , पहनेगा और उसे तब तक नहीं उतारेगा , जब तक कि वह कक्ष के बाहर न हो।

(2 ) प्रत्येक संरक्षक हेलमेट्स पर उस व्यक्ति को, जिसके द्वारा वह उपयोग में लाए जाने के लिए आशयित हो, दर्शाने वाला एक पहचान चिन्ह रहेगा और कोई भी व्यक्ति ऐसा हेलमेट जिस पर उसका चिन्ह न हो या ऐसा (हेलमेट) जो अन्य व्यक्ति द्वारा पहना जा चुका हो , जब तक कि वह रोगाणुनाशित न कर दिया गया हो , पहनने के लिए अनुज्ञात या अपेक्षित नहीं किया जाएगा।

( 3 ) प्रत्येक संरक्षक हेलमेट जब वह उपयोग में हो , के साथ कम से कम छह घन फुट प्रति मिनिट की मात्रा में स्वच्छ और समुचित ठंडी हवा का प्रदाय किया जाएगा।

(4) समस्त व्यक्तियों के उपयोग के लिए , जबकि वे उत्सफोटन का कार्य कर रहे हों या उत्सफोटन करने में सहायता कर रहे हों , उपयुक्त लोहे के दस्तानों ( गान्टलेट्स ) तथा सर्वच्छादियों ( ओव्हरआल्स) का उपबंध किया जाएगा और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जबकि वह ऐसे कार्य में लगा हुआ हो , उसे दिए गए लोहे के दस्ताने ( गांलांटलेट ) तथा सर्वच्छादी ( ओव्हर आल्स) पहनेगा।

6. सफाई तथा अन्य कार्य के संबंध में पूर्वावधानियाँ. ( 1 ) जहाँ कोई व्यक्ति उत्सफोटन उपकरण या उत्सफोटन घेरे या उससे संबंधित किसी अन्य कार्य उत्सफोटन घेरे या उससे संबंधित किसी उपकरण या संवातायन संयंत्र ( प्लांट) की सफाई में लगाया गया हो, जिससे वह धूल के जो कि उत्सफोटन से उत्पन्न हुई हो , निश्वसन की जोखिम से सुरक्षित न हो तो ऐसे निश्वसन को रोकने के लिए समस्त व्यवहार्य पूर्वोपाय किए जाएंगे । (2) खण्ड (5) में विनिर्दिष्ट किसी सफाई प्रक्रिया के संबंध में और छानने ( फिल्टरिंग ) या सेटलिंग युक्ति ( डिवाइस) से धूल हटाने के संबंध में धूल का व्ययन ( डिसपोजल ) ऐसी मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

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रीति से करने के लिए समस्त व्यवहार्य पूर्वोपाय किए जाएंगे, जिससे वह धूल किसी कमरे की हवा में प्रविष्ट न हो सके। निर्यात मार्जक (व्हेकुअम क्लीनर्स ) का उपबंध किया जाएगा और ऐसी सफाई प्रक्रियाओं में , जब भी व्यवहार्य हो , उन्हें प्रयोग में लाया जाएगा। 7. संरक्षक कपड़ों (प्रोटेक्टीव्ह वीयर ) के संग्रहण के लिए स्थान. खण्ड 5 द्वारा उपबंधित किए जाने के लिए अपेक्षित हेलमेट लोहे के दस्तानों (गान्टलेट्स ) तथा सर्वच्छादियों (ओवरआल्स) के संग्रहण के लिए पर्याप्त तथा समुचित स्थान प्रत्येक उत्सफोटन घेरे के बाहर तथा सुविधानुसार उसके पास ही होगा और ऐसा स्थान स्वच्छ रखा जाएगा। हेलमेट , लोहे के दस्ताने (गान्टलेट्स) एवं सर्वच्छादी ( ओवरआल्स) जबकि वे वास्तविक उपयोग में न हों, इसे स्थान में रखे जाएंगे ।

8. संरक्षक कपड़ों का रखरखाव तथा सफाई. इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए उपबंधित तथा पहने गए समस्त हेलमेट , लोहे के दस्ताने ( गान्टलेट्स ) , सर्वच्छादी ( ओवरआल्स) तथा अन्य संरक्षक युक्तियाँ ( डिवाइसेस) अच्छी दशा में रखे जाएंगे और जहाँ तक युक्तियुक्त रूप में व्यवहार्य हो , प्रत्येक सप्ताह में किसी एक दिन , जबकि उन्हें उपयोग में लाया गया हो, साफ किए जाएंगे , जहाँ ऐसे संरक्षक कपड़ों या युक्तियों (डिवाइसेस ) की सफाई करने से निकलने वाली धूल से निश्वसन होना संभव हो , वहाँ ऐसे निश्वसन को रोकने के लिए समस्त व्यवहार्य पूर्वोपाय किए जाएंगे , ऐसे कपड़ों से धूल हटाने के लिए जहाँ व्यवहार्य हो , वहाँ निर्वात मार्जन (व्हेक्युम क्लीनर्स ) उपयोग में लाए जाएंगे और ऐसे कपड़ों से धूल निकालने के लिए दबाव की हवा ( कम्प्रेशर एयर) का उपयोग नहीं किया जाएगा ।

9. निर्वात सफाई संयंत्र (व्हेक्युम क्लिनिंग प्लांट) का रखरखाव. इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए गए निर्वात सफाई संयंत्र ( व्हेक्युम क्लीनिंग प्लांट) को उचित रूप से बनाए रखा जाएगा ।

10. अल्पवयस्क व्यक्ति के नियोजन करने में निर्बन्धन (रेस्ट्रीक्शन). ( 1 ) 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति, उत्सफोटन करने में या उत्सफोटन में सहायता करने या किसी उत्सफोटन कक्ष (ब्लास्टिंग चेंबर) में या किसी उत्सफोटन कक्ष उपकरण या किसी उत्सफोटन घेरे या किसी उपकरण या उससे संबंधित किसी संवातायन संयंत्र को साफ करने में नियोजित नहीं किया जाएगा या ऐसे उपकरणों , घेरा या संयंत्र को बनाए रखने या मरम्मत करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा ।

(2 ) 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति किसी उत्सफोटन घेरे के बीस फुट के भीतर नियमित रूप से कार्य करने के लिए तब तक नियोजित नहीं किया जाएगा, जब तक कि ऐसा घेरा कोई कमरे में हो और वह व्यक्ति उस कमरे के बाहर हो , वहाँ वह घेरे से आने वाली किसी धातु से प्रभावी रूप से पृथक् हो । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(143) 11. छूट देने या शिथिल करने की शक्ति.- ( 1 ) यदि मुख्य निरीक्षक- सह- सुविधाप्रदाता का यह समाधान हो जाए कि किसी स्थापन या स्थापन के किसी वर्ग में किसी विशिष्ट निर्माण या प्रक्रिया (धातु ढालने की आनुषंगिक या अनुपूरक प्रक्रिया को छोड़कर ) उत्सफोटन में रेत या अपघर्षक ( अब्रेसिव) के रूप में ( फ्री)/ सिलिका के साथ अन्य पदार्थ का उपयोग आवश्यक है और निर्माण या प्रक्रिया ऐसे अपघर्षक अब्रेसिव के उपयोग के बिना कार्यान्वित नहीं किया जा सकता है या कार्य की विशेष शर्तों या विशेष तरीके के कारण या अन्यथा इस अनुसूची की किसी आवश्यकता को अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से निलंबित या किसी ऐसी आवश्यकता को लागू करना किसी कारण से अव्यवहार्य या अनुपयुक्त है तो वह राज्य शासन की पूर्व मंजूरी से लिखित में आदेश द्वारा इस अनुसूची के ऐसे उपबंधों के उक्त कारखानों के वर्ग को किसी ऐसी सीमा तक तथा ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए और ऐसी कालावधि के लिए जो कि उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए , छूट दे सकेगा।

(2) जहाँ उपखण्ड ( 1 ) के अधीन छूट मंजूर की जा चुकी हो, वहाँ उस आदेश की एक प्रति ...स्थापन के मुख्य प्रवेश स्थान के सूचना फलक पर उस स्थान पर भी जहाँ उत्सफोटन किया जाता हो , प्रदर्शित की जाएगी ।

12. चिकित्सीय सुविधाएँ और परीक्षण. - ( 1 ) हर एक स्थापन का , जिस पर यह अनुसूची लागू होती है, अधिभोगी-

(क) उसमें नियोजित सभी कर्मकारों के स्वास्थ्य पर निगरानी के लिए एक अर्ह चिकित्सा व्यवसायी की नियुक्ति करेगा और उसकी नियुक्ति मुख्य कारखाना निरीक्षक- सह - सुविधाप्रदाता के अनुमोदनाधीन होगी; और

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए उक्त चिकित्सा व्यवसायी को आवश्यक सुविधाएँ प्रदत्त करेगा।

(2 ) उक्त चिकित्सा व्यवसायी द्वारा किए गए चिकित्सीय परीक्षणों और उपयुक्त जाँच के अभिलेख , निरीक्षक- सह - सुविधाप्रदाता को निरीक्षण हेतु तत्काल उपलब्ध हों, ऐसे रखा जाएगा ।

( 3 ) चिकित्सा अधिकारी कंकरी धातुओं या रेत या अन्य कोई घिसने की चीजों द्वारा जो दबी हुई ( कंप्रेस्ड) वायु का भाप की दबाव गति से चलित हों , वस्तुओं को साफ सुथरा चिकना , खरखरा आदि प्रकियाओ में नियोजित प्रत्येक कर्मकार का परीक्षण करेगा । वह प्ररूप 28 पर फिटनेस प्रमाण-पत्र जारी करेगा। मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

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(4 ) यदि किसी समय चिकित्सा अधिकारी की राय में कोई कर्मकार इन प्रक्रियाओं में नियोजन हेतु और आगे के आधारों पर फिट नहीं पाया जाता है कि वहाँ निरन्तर बने रहने से उसके स्वास्थ्य को खतरा होगा तो वह उक्त प्रमाण -पत्र में तथा स्वास्थ्य रजिस्टर प्ररूप 29 में अपने निष्कर्षों को अभिलिखित करेगा । उसके निष्कर्षों की इन दस्तावेजों में की गई प्रविष्टि में उस कालावधि को भी उल्लिखित किया जाएगा , जिसमें यह समझा जाता है कि उक्त व्यक्ति उक्त प्रक्रिया में कार्य के लिए अनफिट है । इस प्रकार के अवसरों में घोषित अनफिट व्यक्ति को वैकल्पिक स्थान पर रखे जाने की सुविधा होगी , जब तक कि वह चिकित्सा अधिकारी की राय में पूरी तौर पर असमर्थ न हो गया हो, उस दशा में प्रभावित व्यक्ति का उपयुक्त प्रकार से पुनर्वास किया जाएगा ।

( 5 ) कोई भी व्यक्ति अनफिट पाया गया हो, उसे उक्त प्रक्रिया में जब तक पुनः नियोजित नहीं किया जाएगा या उसे काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी , जब तक चिकित्सा अधिकारी ने और परीक्षण करने के पश्चात् उसे पुनः उन प्रक्रियाओं में नियोजन के लिए फिट प्रमाणीकृत न कर दिया हो ।

(6 ) फिटनेस के प्रमाण- पत्र तथा स्वास्थ्य रजिस्टर निरीक्षक - सह - सुविधाप्रदाता एवं मेडिकल निरीक्षक - सह - सुविधाप्रदाता को जाँच हेतु सुगमता से उपलब्ध हों , ऐसे रखे जावेंगे ।

अनुसूची - पन्द्रह

एस्बेस्टास का कार्य और प्रक्रिया , एसबेस्टास की किसी वस्तु का विनिर्माण और विनिर्माण की अन्य कोई प्रक्रिया या अन्यथा जिसमें एस्बेस्टास का किसी रूप में

उपयोग ।

1. लागू होना.- यह अनुसूची उन सभी कारखानों या कारखानों के भागों को लागू होगी, जिसमें निम्नलिखित प्रक्रियाएं की जाती हों-

(क) एस्बेस्टास को तोड़ना, क्रश करना , छिन्न-भिन्न करना , खोलना, घिसाई करना , संमिव्रित करना या छानना और उसके आनुषंगिक अन्य प्रक्रियाएं जिनमें एस्बेस्टास का काम और अभिचालन शामिल हो;

(ख) एस्बेस्टास टेक्सटाइल विनिर्माण की सभी प्रक्रियाएँ, जिनमें प्रिपैरिट्री और फिनिशिंग प्रक्रिया भी शामिल है ;

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(145) ( ग) एस्बेस्टास से या उसे मिलाकर सुलेशन स्लैब या सैक्शन बनाना और उससे आनुषंगिक प्रक्रियाएँ;

( घ) एस्बेस्टास से या उसे मिलाकर इन्सुलेटिंग चटाई बनाना या उनकी मरम्मत करना और उनसे आनुषंगिक प्रक्रियाएँ;

( इ) एस्बेस्टास कार्ड-बोर्ड और कागज का विनिर्माण;

(च ) एस्बेस्टास सीमेंट की वस्तुओं का विनिर्माण;

(छ) फुहारे विधि से एस्बेस्टास की प्रयुक्ति;

(ज) एस्बेस्टास से या उसे मिलाकर बनी वस्तुओं को सूखी अवस्था में चिरान , पिसाई, टनिंर्ग, एम्ब्रेडिंग और पालिश करना;

(झ) एस्बेस्टॉस धूल को एकत्र करने के किसी कमरे , पात्र, चौम्बर , फिक्सचर या साधित्र की सफाई का कार्य ; और

(ञ) कोई अन्य प्रक्रियाएँ, जिसमें एस्बेस्टास धूल कार्य के वातावरण में छोड़ी जाती हो । 2. परिभाषाएँ.- इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए "

(क) " एस्बेस्टास " से अभिप्रेत है कोई रेशेदार सिलिकेट खनिज और उनका एक्टिनोलाइट, एमोसाइट , एन्थोफाइलाइट , ड्राइसोलाइट , क्रोसिडोलाइट , ट्रमोलाइड या उनका कोई मिश्रण चाहे वह कच्ची अवस्था में कूटकर या अलग-अलग कर दिया गया हो;

(ख ) " एस्बेस्टास टेक्सटाइलश से अभिप्रेत है एस्बेस्टास या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित एस्बेस्टास से बने धागे या कपड़े से है;

(ग) "अनुमोदित" से अभिप्रेत है मुख्य निरीक्षक- सह -सुविधाप्रदाता द्वारा तत्समय लिखित में अनुमोदित से है;

(घ) " श्वांस - उपकरण" से अभिप्रेत है आवश्यक संयोजन युक्त हेलमेट या फेस पीस जिससे उपयोग करने वाला व्यक्ति धूल मुक्त श्वांस ले सके या किसी अन्य अनुमोदित उपकरण ;

(ड़) "सक्षम वायु निष्कासन" से अभिप्रेत है धूल निकास के यांत्रिक साधनों द्वारा निर्मित सीमित संवातन जिसके द्वारा धूल को किसी ऐसे स्थान पर , जहाँ कार्य हो रहा हो कि हवा से विसर्जित होने से रोका जा सके। किसी निष्कासक को सक्षम नहीं माना मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अप्रैल 2021

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जाएगा । यदि वह धूल पैदा होने वाले बिन्दु पर धूल नियंत्रण करने में असफल हो जाता है ;

(च) " तैयार करना " ( प्रिपेरिंग ) से अभिप्रेत है एस्बेस्टास के ओपनिंग के लिए कूटना, टुकड़े करना और अन्य प्रक्रिया करना या उससे आनुषंगिक क्रियाओं से है;

(छ) "बचाव के कपड़े" से अभिप्रेत है ओवराल और सिर ढकने के कपड़े जो ( किसी भी दशा में) एस्बेस्टास धूल को बाहर ही रोक दें ।

3. औजार और उपकरण. उन प्रक्रियाओं में , जिन पर यह अनुसूची लागू होती हो , उपयोग किए जाने वाले कोई औजार या उपकरण इस प्रकार से होंगे कि वे निर्धारित सीमा से अधिक धूल पैदा नहीं करेंगे या वे सक्षम वायु निष्कासक से सज्जित होंगे ।

4. वायु निष्कासक.- ( 1 ) निम्नलिखित प्रक्रियाओं और मशीनों से धूल नियंत्रित करने के लिए सक्षम वायु निष्कासक प्रदत्त होंगे और अनुरक्षित किए जाएंगे-

(क) विनिर्माण और वहन ( कन्वेथिंग) मशीनें अर्थात्-

( एक) पूर्व प्रक्रिया पिसाई या शुष्क मिश्रण की मशीनें;

(दो) कार्डिंग , कार्ड वेस्ट और रिंग स्पिनिंग मशीनें और लूम्स;

(तीन) मशीनें या अन्य संयंत्र जिनमें एस्बेस्टास फीड किया जाता है; और (चार ) एस्बेस्टास के पूरे या मिलाकर बनी वस्तुओं की सूखी हालत में साईंग ग्राइंडिंग टर्निंर्ग , डिलिंग , एबेरजिंग या पालिशिंग में प्रयुक्त की जाने वाली मशीनें ।

(ख) कार्डिग मशीनों के सिलेन्डर या अन्य संरचनाएं जिनके अन्दर से खुला एस्बेस्टास गुजरता है या गुजारा जाता है;

( ग) एस्बेस्टास वेस्ट की छटाई या एस्बेस्टास को हाथ से एस्बेस्टास को किसी अभिचालन हेतु काम आने वाली कार्य बेन्च;

(घ) बोरेबेल्व या अंन्य पोर्टेबल भरने या उन्हें खाली किए जाने की, तोलने की या हाथ से की जाने वाली अन्य आनुषंगिक क्रियाएँ जहाँ की जाती हैं , वे स्थान;

(इ) बोरे सफाई की मशीनें;

(च) हाथों से एस्बेस्टास मिश्रित और ब्लेन्डिंग करना; और

(छ) अन्य प्रक्रियाएँ करना , जिनमें काम के वातावरण में धूल विसर्जित हो । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(147) (2 ) उप -पैरा ( 1 ) के अनुसार प्रदत्त वायु निष्कासक उपकरण , जब उक्त मशीन साधित्र या अन्य संयंत्र या उपकरण , जिसके संबंध में उसे लगाया गया है , के अनुरक्षण या मरम्मत का कार्य जब किया जाए, तब उसे भी उपयोग में लाया जाए , ताकि वायु निष्कासन पैदा हो , जो काम के स्थान की वायु में एस्बेस्टास धूल के प्रवेश को रोके । (3) वायु निष्कासन उपकरण द्वारा निष्कासित एस्बेस्टास धूल को काम के किसी कमरे में विसर्जित होने से रोकने की व्यवस्था की जाएगी ।

(4 ) वायु निष्कासन प्रणाली द्वारा किसी कमरे से हटाई गई एस्बेस्टास युक्त धूल उपयुक्त पात्र अथवा फिल्टर बैग में, जो काम के सभी क्षेत्रों से पृथक हो, इकट्ठी. की जाएगी ।

5. संवातन प्रणाली की जाँच तथा परीक्षण.- ( 1 ) इस अनुसूची द्वारा अपेक्षित धूल निष्कासन अथवा कम करने के लिए प्रयुक्त सभी संवातन प्रणाली की सप्ताह में एक बार उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा परीक्षण और जाँच की जाएगी । इसकी बारह महीने की कालावधि में एक बार सक्षम व्यक्ति द्वारा पूरी तरह परीक्षण और जाँच की जाएगी । इस तरह परीक्षण या जाँच में पाई गई किसी त्रुटि को तुरन्त दूर किया जाएगा।

(2) ऐसी परीक्षण और जाँच और संयंत्र की स्थिति और मरम्मत या परिवर्तन के, यदि कोई करना आवश्यक पाया गया हो , विवरण एक रजिस्टर में रखे जाएंगे , जो निरीक्षक- सह - सुविधाप्रदाता को निरीक्षण हेतु उपलब्ध हों ऐसे रखा जाएगा।

6. कुछ प्रक्रियाओं के प्रकरण में पृथक्करण. एस्बेस्टास का हाथ से मिश्रण करना या ब्लेन्डिंग करना या एस्बेस्टास युक्त या उसके कुछ भाग को मिलाकर बनाई गई अवरोधक चटाई का बनाना या मरम्मत करने का कार्य किसी ऐसे कमरे में , जिसमें अन्य कार्य किया जा रहा हो , नहीं किया जाएगा।

7. खुले एस्बेस्टास का भण्डारण और वितरण. खुला हुआ सभी एस्बेस्टास जब कि उसका उपयोग न हो , तब उसे उपयुक्त रूप से बंद पात्र में रखा जाएगा , जिससे उसमें से एस्बेस्टास धूल का निकलना रोका जा सके । एस्बेस्टास का स्थापन के अन्दर वितरण नहीं होगा । सिवाय उस दशा के जब कि वह बंद पात्र या पूरी तौर पर बंद वहन प्रणाली द्वारा किया जाए ।

8. एस्बेस्टास के थैले ( 1 ) स्थापन के अंदर एस्बेस्टास के परिवहन के प्रयोजन के लिए पात्र की तरह प्रयुक्त सभी थैले अभेद्य पदार्थ से निर्मित हों और वे अच्छी दुरुस्त दशा में रखे जावेंगे ।

(2) एस्बेस्टास युक्त थैलों की हाथ से पिटाई कर सफाई नहीं की जाएगी, बल्कि पैरा 3 के अनुपालन में बनी मशीन से थैलों की सफाई की जाएगी । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

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9. फर्श और कार्य स्थलों का अनुरक्षण.-

( 1 ) हर एक कमरे में , जिनमें इस अनुसूची की अपेक्षाएं लागू होती हों-

(क) फर्श , काम की बैंच , मशीनों और संयंत्र साफ और एस्बेस्टास चूरा रहित दशा में रखे जाएंगे और तत्काल उपयोग के लिए जो एस्बेस्टास अपेक्षित न हो, उसके भण्डारण की उपयुक्त व्यवस्था होगी; और

(ख) किन्हीं पदार्थ कोई यंत्र या अन्य वस्तुओं, जिनकी उस कमरे में किए जाने वाले कार्य में तत्काल आवश्यकता न हो और जो फर्श को भली प्रकार सफाई में बाधा डाले उनमें फर्श को मुक्तं रखा जाएगा।

(2) उपनियम ( 1 ) में उल्लिखित सफाई जहाँ तक व्यवहार्य हो, वायु निर्वात सफाई उपकरण से की जाएगी , जिसका रूपांकन और सन्निर्माण तथा उसका उपयोग इस प्रकार किया जाएगा कि न तो एस्बेस्टास धूल कार्य स्थल की वायु में निकलेगी और न ही विसर्जित होगी।

(3) उप-पैरा (2 ) में उल्लिखित पद्धति से भिन्न किसी अन्य पद्धति से सफाई की जाती है तो कमरे में सफाई करने वाले और अन्य नियोजित व्यक्तियों द्वारा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण और बचाव के कपड़े प्रयुक्त किए जाएंगे।

(4) उप-पैरा (2) के उपबंधों के अनुसार वायु निर्वात सफाई उपकरण का उपयोग किया जाए , तब उसका भली प्रकार से अनुरक्षण किया जाएगा और हर एक बार सफाई के बाद उसकी सतह साफ और एस्बेस्टास कचरे और धूल रहित रखी जाएगी।

(5) काम की पाली पश्चात् फर्श पर या कार्य स्थल की अन्य सतहों पर एस्बेस्टास कचरे को पड़ा रहने की अनुज्ञा नहीं होगी और बगैर देरी किए उसे उपयुक्त पात्र में अन्तरित कर दिया जाएगा। कार्य के दौरान भी किसी समय एस्बेस्टास कचरे के फैल जाने पर बगैर देरी' किए उसे इस प्रयोजन हेतु रखे गए पात्रों में अन्तरित किया जाएगा ।

10. सांस लेने के उपकरण और बचाव के कपड़े. निम्न कार्यों में नियोजित हरेक व्यक्ति के उपयोग के लिए अनुमोदित प्रकार के सांस लेने के उपकरण और बचाव के कपड़े प्रदाय किए जाएंगे और वे अच्छी दशा में बनाए रखे जाएंगे-

(क) खुले हुए एस्बेस्टासंयुक्त चेम्बरों में;

(ख) धूल बैठने या छानन के प्रकोष्ठों या उपकरणों की सफाई में;

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

(ग) सिलेण्डरों जिनमें डाफर, सिलेण्डर शामिल हैं या कार्डिंग मशीन के अन्य कोई भाग की, हाथ की मार से किए सफाई कार्य में; और

(घ) अवरोधक चटाई के विनिर्माण या मरम्मत में भरने, ठोंकने या तल बराबर करने में; और

(ड़) किसी अन्य प्रक्रिया या स्थिति में , जिनमें तकनीकी साधनों से एस्बेस्टास धूल का कार्य के स्थान में , अनुमति दी गई सीमा के भीतर नियंत्रण करने के साधनों का अपनाना व्यवहार्य हो ।

(2 ) इस नियम के अनुसार प्रदत्त सांस लेने के उपकरण व बचाव के कपड़े उपयोग हेतु जहाँ पहने व उतारे जा सकेंगे । इसके लिए सुगम स्थिति में स्थित उपयुक्त स्थान की व्यवस्था होगी और जब उनका उपयोग न हो , तब ऐसे उपकरणों व कपड़ों के भण्डारण के लिए भी व्यवस्था की जाएगी ।

(3) सभी सांस लेने के उपकरण और बचाव के कपड़े जब उपयोग न किए जाएं , तब उपरोक्त उपनियम ( 2 ) के अनुसार प्रदत्त स्थान में भण्डारित होंगे।

(4 ) सभी बचाव के कपड़ों की एक सक्षम वायु निष्कासक के नीचे या वायु निर्वात सफाई उपकरण से धूल झाड़ी जाएगी और उपयुक्त अन्तरालों पर उनकी धुलाई की जाएगी। सफाई का क्रम और प्रक्रिया ऐसी होगी कि जिससे पहनने वाले का सक्षमता से बचाव सुनिश्चित हो।

(5) सभी सांस लेने के उपकरणों को उपयुक्त अन्तरालों पर साफ और कीटाणु रहित किया जाएगा और मास में एक बार किसी उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा उनकी पूरी तौर पर जाँच की जाएगी ।

(6 ) सांस लेने के उपकरणों की सफाई और अनुरक्षण के अभिलेख उक्त प्रयोजन हेतु रखे गए एक रजिस्टर में रखे जाएंगे और वह निरीक्षक- सह -सुविधाप्रदाता को निरीक्षण हेतु तत्काल उपलब्ध रहेगा ।

(7) उप-पैरा ( 1 ) में निर्दिष्ट कार्यों को , जिनके लिए उक्त पैरा के अधीन सांस लेने के उपकरण प्रदत्त करना आवश्यक है , करने के लिए किसी व्यक्ति को नियोजित नहीं किया जाएगा, जब तक उसे उन उपकरणों के भली प्रकार उपयोग किए जाने के लिए पूरी तरह से अनुदेश न दिए गए हों। मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

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(8 ) उप -पैरा ( 1 ) के अनुसरण में प्रदत्त कोई सांस लेने वाला उपकरण , जिसे एक व्यक्ति द्वारा पहना जा चुका हो , उसे दूसरे व्यक्ति द्वारा तब तक नहीं पहना जाएगा , जब तक कि उसे आखिरी बार पहनने के पश्चात् पूरी तौर साफ और कीटाणु रहित न कर दिया गया हो और दूसरे व्यक्ति को उस उपकरण के भली प्रकार उपयोग करने के लिए पूरी तौर पर अनुदेशित न किया जा चुका हो ।

11. व्यक्तिगत कपड़ों हेतु पृथक् स्थान. उन सभी कार्यों, जिन पर यह अनुसूची लागू होती है , में नियोजित वयक्तियों के लिए सुगमता से पहुँच गम्य स्थिति में व्यक्तिगत कपड़ों को रखने के लिए पृथक् स्थान की व्यवस्था की जाएगी। यह स्थान उप-पैरा (2) के अधीन प्रदत्त स्थान पृथक् होगा , ताकि व्यक्तिगत कपड़ों को संदूषित होने से रोका जा सके। 12. प्रक्षालन और स्नान सुविधाएँ.- ( 1 ) इस अनुसूची के अन्तर्गत आने वा कार्यों में नियोजित सभी व्यक्तियों के उपयोग के लिए साफ व अच्छी मरम्मत की दशा में प्रत्येक 15 नियोजित व्यक्ति के लिए एक स्थान की दर से पर्याप्त प्रक्षालन और स्नान के स्थान होंगे और छायादार स्थान में निरन्तर जलप्रदाय होगा ।

(2) प्रक्षालन स्थान में एक मीटर की दूरी से कम न हो , इस अन्तर से स्टेण्ड पाइप लगे होंगे।

(3) प्रक्षालन स्थानों की कुल संख्या के आधे से कम न हो, इतनी संख्या में स्नानागार होंगे ।

(4) उपयुक्त पदार्थ के बने साफ तौलियों के प्रदाय की व्यवस्था होगी:

परन्तु यह कि यदि निरीक्षक- सह-सुविधाप्रदाता के द्वारा आदेशित किया जाए तो ऐसे तौलिए हर एक कर्मकार को व्यक्तिगत रूप से प्रदाय किए जाएंगे।

(5) साबुन नेल ब्रुस की पर्याप्त आपूर्ति की जाएगी।

13. खाने का कमरा.- ( 1 ) इस अनुसूची के अन्तर्गत आने वाले कारखानों में नियोजित सभी कर्मकारों के , जो आराम हेतु मध्यान्तर में वहां रह जाते हों , उपयोग के लिए एक उपयुक्त खाना खाने का कमरा होगा , जिसमें-

(क) पर्याप्त मात्रा में पीछे टिकने के बेन्च सहित बेन्च व टेबिलें होगी;

(ख) खाना गर्म करने के पर्याप्त साधन होंगे ।

(2) खाने का कमरा किसी उत्तरदायी व्यक्ति के प्रभार के अधीन होगा और उसे साफ रखा जाएगा । 382(151)

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अप्रैल 2021

14. अल्पवय व्यक्तियों के नियोजन का प्रतिषेध. इस अनुसूची के अन्तर्गत आने वाली किन्हीं भी प्रक्रियाओं में अल्पवय व्यक्तियों को नियोजित नहीं किया जाएगा ।

15. धूम्रपान के संबंध में प्रतिषेध. इस अनुसूची के अन्तर्गत आने वाली प्रक्रियाएं , जहां चलाई जाती हों , वहां किसी क्षेत्र में कोई व्यक्ति धूम्रपान नहीं करेगा । संयंत्र में ऐसे क्षेत्रों में बहुतायत कर्मकारों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में धूम्रपान प्रतिषेध करने हेतु सूचनाएँ चिपकाई जाएंगी ।

16. सावधानी संबंधी सूचनाएँ. ( 1 ) प्रवेश द्वारों पर और एस्बेस्टास प्रक्रिया क्षेत्र की परिमिति पर सभी व्यक्तियों को आगाह करने के लिए निम्नांकित के संबंध में सावधानी सूचनाएँ प्रदर्शित की जाएंगी- F.

(क) एस्बेस्टास धूल से स्वास्थ्य के खतरों के बारे में

(ख) उपयुक्त बचाव उपकरण के उपयोग की आवश्यकता के बारे में

( ग ) अनाधिकृत व्यक्ति या अधिकृत व्यक्ति जो बिना बचाव उपकरणों के हो , के प्रवेश परप्रतिषेध के बारे में;

(2 ) ऐसी सूचनाएँ बहुतायत कर्मकारों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में होंगी।

17. वायु मानीटरिंग. - नियंत्रक उपायों की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए हरेक पाली में कम से कम एक बार वायु में एस्बेस्टास रेशों की मानीटरिंग की जाएगी और प्राप्त परिणामों के अभिलेख विशिष्ट रूप से इस प्रयोजन के लिए रखे गए रजिस्टर में प्रविष्ट किए जाएंगे ।

18. चिकित्सीय सुविधाएँ और परीक्षण.- ( 1 ) हर एक स्थापन या उसके भाग , जिन पर यह अनुसूची लागू होती हो , का अधिभोगी-

(क) इस अनुसूची के अन्तर्गत आने वाले कर्मकारों की चिकित्सीय निगरानी हेतु एक अर्ह चिकित्सा व्यवसायी की व्यवस्था करेगा

(ख ) उक्त चिकित्सा व्यवसायी को खण्ड ( क) में निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा।

(2 ) उक्त चिकित्सा व्यवसायी द्वारा किए गए सभी परीक्षणों तथा उपयुक्त जाँचों के अभिलेख निरीक्षक- सह - सुविधाप्रदाता को निरीक्षण हेतु तत्काल उपलब्ध हों , ऐसे रखे जाएंगे ।

(3) पैरा ( 1 ) में निर्दिष्ट प्रक्रियाओं में नियोजित प्रत्येक कर्मकार का उसके प्रथम नियोजन के 15 दिनों के अन्दर चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण किया जाएगा। ऐसी जाँच में पल्मोनरी फंक्शन जाँच , थूक में एस्बेस्टास रेशों की उपस्थिति की जांच और सीने मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

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का एक्स -रे सम्मिलित होंगे। किसी कर्मकार को उसके प्रथम नियोजन के 15 दिन के पश्चात् काम करने की अनुमति नहीं होगी , जब तक कि चिकित्सा अधिकारी द्वारा ऐसे नियोजन हेतु उसे फिट प्रमाणित न कर दिया गया हो ।

(4) इस अनुसूची में उल्लेखित प्रक्रियाओं पर नियोजित प्रत्येक कर्मकार का चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण किया जाएगा। वह प्ररूप 28 में फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करेगा।

(5) यदि किसी भी समय चिकित्सा अधिकारी की किसी कर्मकार के बारे में इस आधार पर यह राय हो कि उक्त प्रक्रिया में निरन्तर कार्य करते रहने से उसके स्वास्थ्य को विशेष खतरा अन्तर्निहित करने से वह कर्मकार उक्त प्रक्रिया में नियोजित बने रहने के लिए फिट नहीं है तो वह अपने निष्कर्ष को उक्त सर्टिफिकेट और स्वास्थ्य रजिस्टर प्ररूप 29 में अंकित करेगा। इन दस्तावेजों के उसके निष्कर्ष की प्रविष्टि में वह कालावधि भी शामिल होगी , जिसके लिए वह व्यक्ति को उक्त प्रक्रिया में नियोजन के लिए फिट नहीं मानता। अनफिट होने से इस प्रकार उस प्रक्रिया से निलंबित किए गए व्यक्ति को कारखाना प्रबंधक द्वारा वैकल्पिक स्थापना की सुविधा दी जाएगी। जब तक कि चिकित्सा अधिकारी की राय में वह पूरी तौर पर असमर्थ न हो गया हो और उस स्थिति में प्रभावित व्यक्ति को उपयुक्त तौर पर पुनर्वासित किया जाएगा ।

(6 ) किसी भी व्यक्ति को, जो उप- पैरा (5 ) में उल्लिखित किए गए अनुसार कार्य के लिए अनफिट पाया गया हो । उक्त प्रक्रिया में तब तक पुनः नियोजित या कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, जब तक कि चिकित्सा अधिकारी और परीक्षण के पश्चात् उसे उन प्रक्रियाओं में नियोजित किए जाने के लिए पुनः फिट प्रमाणित नहीं कर देता।

(7) फिटनेस के प्रमाण पत्र और स्वास्थ्य रजिस्टर निरीक्षक- सह-सुविधाप्रदाता एवं चिकित्सा निरीक्षक-सह- सुविधाप्रदाता को निरीक्षण हेतु तत्काल उपलब्ध हों , ऐसे रखे जाएंगे ।

19. छूट.- यदि किसी स्थापन के सम्बन्ध में मुख्य निरीक्षक- सह- सुविधाप्रदाता को इस कारण से कि विशिष्ट परिस्थितियों या प्रक्रिया की अल्प आवृत्ति या किसी अन्य कारण से, यह समाधान हो जाए कि स्थापन के कर्मकारों की सुरक्षा हेतु इस अनुसूची के सभी या कुछ उपबंध आवश्यक नहीं हैं तो मुख्य निरीक्षक- सह -सुविधाप्रदाता लिखित प्रमाण-पत्र द्वारा , 382(153)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

जिसे वह अपनी स्वेच्छा से किसी भी समय निरस्त कर सकता है , ऐसे स्थापन को ऐसे सभी या उनमें से कुछ उपबन्धों से , ऐसी शर्तों के, यदि कोई है अधीन रहते हुए , जिन्हें वह उसमें निर्दिष्ट करे , छूट प्रदान कर सकेगा ।

अनुसूची - सोलह

क्षतिकारक (कोरोसिव) पदार्थों का हस्तन तथा प्रहस्तन

1. परिभाषाएँ.- इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए-

(क) " क्षतिकारक संक्रिया " से अभिप्रेत है किसी स्थापन में क्षतिकारक पदार्थों का उत्पादन संग्रहण हस्तन, उनकी प्रक्रिया , पैकिंग या उनका उपयोग करने की संक्रिया ;

(ख ) " क्षतिकारक पदार्थ में सम्मिलित हैं सल्फ्युरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाईड्रोक्लोरिक एसिड , हाइड्रोफ्लोरिक एसिड , कारबोलिक एसिड , फासफोरिक एसिड , द्रव कोलिन द्रव बोमाइन, अमोनिया, सोडियम , हाइड्रोक्साइड तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं उनका मिश्रण और अन्य ऐसे पदार्थ , जिन्हें राज्य शासन राजपत्र में अधिसूचना द्वारा क्षतिकारक पदार्थ होना विनिर्दिष्ट करे ।

2. फर्श. स्थापन के ऐसे प्रत्येक कार्य कक्ष का, जिसमें क्षतिकारक संक्रिया की जाती है । फर्श , अभेद्य, क्षरण एवं अग्नि का प्रतिकार करने वाली सामग्री से बनाया जाएगा और उसका निर्माण इस प्रकार किया जाएगा , ताकि कोई क्षतिकारक पदार्थ एक स्थान पर एकत्रित न हो सके । ऐसे फर्श का भूतल सदैव चिकना एवं स्वच्छ होगा और अच्छी दशा में बनाए रखा जाएगा।

3. रक्षात्मक संभार (इक्वीपमेंट).- (क) अधिभोगी किसी भी क्षतिकारक संक्रिया में नियोजित समस्त व्यक्तियों के उपयोग के लिए उपयुक्त रक्षात्मक उपाय के रूप में हाथों के दस्ताने और पैरों के लिए जूते , उपयुक्त एप्रन्स, मुखरक्षक , रसायनों से सुरक्षित चश्मे तथा वायु शुद्ध करने वाले यंत्रों की व्यवस्था करेगा । ऐसे यंत्र अच्छी हालत में बनाए रखे जाएंगे तथा साफ और आरोग्य दायक दशा में रखे जाएंगे , जिसके लिए उन्हें उपयुक्त प्रकारों से परिष्कृत किया जाएगा , ताकि किसी शोधन रसायन के दुष्परिणामों को दूर किया जा सके और उन्हें कीटाणु रहित भी किया जा सके। अधिभोगी उपयुक्त रक्षात्मक स्निग्ध पदार्थ ( क्रीम) तथा अन्य निर्मितियों (प्रपरेशन्स) की भी , जब कभी उनकी आवश्यकता हो , व्यवस्था करेगा।

(ख) उपबन्धित रक्षात्मक यंत्र तथा निर्मितियाँ किसी क्षतिकारक संक्रिया में नियोजित व्यक्तिद्वारा उपयोग में लाई जाएंगी । मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अप्रैल 2021

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4. जल सुविधाएँ.- जहाँ क्षतिकारक पदार्थों से संबंधित संक्रियाएँ की जाती हों , वहां ऐसी संक्रिया के यथासंभव निकटवर्ती स्थान पर जो 210 से.मी. ( 7 फुट) से कम ऊँचाई पर न हो । 1.25 से.मी. ( 1 ध्2 इंच) व्यास के नल द्वारा , जिसमें शीघ्र कार्य करने वाला वाल्व का प्रयोग किया गया हो , स्वच्छ जल की व्यवस्था की जाएगी, ताकि किसी कर्मकार को किसी क्षतिकारक पदार्थ द्वारा क्षति की दशा में क्षतिग्रस्त भाग को पूर्ण रूप से पानी से अच्छी तरह से धोया जा सके, जहाँ कहीं आवश्यक हो, जल सतत प्रदाय के हेतु एक जल संग्राहक ( स्टोरेज टैंक ) की व्यवस्था की जाएगी , जिसकी लम्बाई, चौड़ाई तथा ऊँचाई ऐसे होगी , जो कि मुख्य निरीक्षक-सह- सुविधाप्रदाता द्वारा स्वच्छ जल के स्त्रोत के रूप में अनुमोदित की जाए ।

5. सावधान करने वाली सूचना. अधिकांश कर्मकारों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में निम्नलिखित प्ररूप में सावधान करने वाली मुद्रित सूचनाएँ ऐसे स्थान पर प्रदर्शित की जाएंगी , जहाँ कंडिका 2 में वर्णित क्षतिकारक पदार्थों से संबंधित संक्रियाएँ की जाती हों और जहाँ उन्हें कर्मकारों द्वारा सरलतापूर्वक पढ़ा जा सके। यदि कोई कर्मकार अशिक्षित हो तो उसे इस प्रकार प्रदर्शित सूचना में अन्तर्विष्ट बातों को सावधानीपूर्वक समझाने का प्रभावी प्रबंध किया जाएगा।

"सावधान करने वाली सूचना"

खतरा क्षतिकारक पदार्थ अतिदाहक होते हैं तथा उनसे बनने वाली भाप अत्यन्त खतरनाक होती है । यदि ऐसे पदार्थ का शरीर के किसी भाग से स्पर्श हो जाए तो भाग को तुरन्त ही विपुल जलधारा के नीचे कम से कम 15 मिनट तक रखा जाए। "चिकित्सीय सुविधा तत्काल प्राप्त करें"

6. परिवहन.-

(क) क्षतिकारक पदार्थ धारक पात्रों के सिवाय अन्य किसी भी पात्र में नहीं भरे जाएंगे या उन पात्रों के सिवाय उन्हें हटाया नहीं जाएगा या ले जाया नहीं जाएगा और जब उनका परिवहन किया जाए , तब उसे मजबूत तथा पर्याप्त क्षमता की क्रेटों ( टोकरियों) में रखा जाएगा ।

(ख) ऐसा धारक पात्र, जिसका धारिता क्षतिकारक पदार्थ 11.5 लीटर्स ( 2 , 1/2 गैलन ) या उससे अधिक की हो किसी बर्तन या क्रेट में रखा जाएगा और तत्पश्चात् एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा कमरे के नीचे की ऊँचाई तक रखते हए उसे तब ही ले जाया जाएगा, जब कि उस प्रयोजन के लिए उपयुक्त रबर के पहिए वाली गाड़ी प्रयोग में लाई जाए , अन्यथा नहीं ।

( ग ) क्षतिकारक पदार्थ के धारकों पर सुस्पष्ट लेबिल लगाए जाएंगे। 382(155)

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7. क्षतिकारक पदार्थों के हस्तन के लिए साधन.- (क) क्षतिकारक पदार्थों से भरी हुई सुराहियों (जार ) बरनियों ( कारबायस ) तथा अन्य पात्रों के रिक्त करने हेतु उठाने ( लिफ्टिंग) या झुकाने (टिल्टिंग ) के लिए उपयुक्त साधनों का प्रयोग किया जाएगा।

(ख) क्षतिकारक पदार्थ हस्तन नंगे हाथों से नहीं किया जाएगा , किन्तु उपयुक्त कलछुओं (स्कूप ) या अन्य साधनों के जरिए उनका हस्तन किया जाएगा।

8. प्रतिबंधक (वाल्व) का खोलना.- क्षतिकारक पदार्थ से भरे हुए धारक के प्रतिबंधक ( वाल्व) बड़ी सावधानी से खोले जाएंगे। यदि वे आसानी से काम न करते हों तो उन्हें खोलने के *लिए जोर नहीं लगाया जाएगा । वे इस प्रयोजन के लिए उचित रूप से प्रशिक्षित कर्मकार द्वारा खोले जाएंगे ।

9. टंकी, स्टील्स आदि को साफ करना. ( क) क्षतिकारक पदार्थों को रखने के लिए उपयोग में लाए गए स्टील्स या अन्य बड़े कक्षों (चेम्बर्स ) में बचे हुए अवशेषों (रेसीडयू) को हटाने हेतु उपयुक्त लकड़ी या अन्य सामग्री के लिए ऐसे उपयुक्त औजार उपयोग में लाए जाएंगे, "जिससे अरसिनिरीटेड हाइड्रोजन (अरसिन) के बनने को रोका जा सके।

(ख) जब कभी किसी श्रमिक को ऐसे किसी कक्ष (चेम्बर्स ) , टंकी (टैंक) गड्‌ढ़ों ( पिट) या अन्य किसी निरुद्ध जगह ( कनफाइड स्पेस ) में , जिसमें क्षतिकारक पदार्थ रखा गया हो , सफाई करने या उसे व्यवस्थित रूप से बनाए रखने हेतु प्रवेश करना आवश्यक हो तो कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 36 के अधीन श्रमिक की सुरक्षा अभिनिश्चित करने के लिए अपेक्षित समस्त संभव सावधानियाँ बरती जाएंगी।

(ग) जब कभी संभव हो किसी उपकरण के किसी ऐसे भाग की मरम्मत या कार्य हाथ मे लेने के पूर्व , जिनमें क्षतिकारक पदार्थ का प्रयोग किया गया हो , ऐसे उपकरण या उसके भाग को लगे हुए अवशेष को उपयुक्त प्रणाली द्वारा मुक्त किया जाएगा ।

10. संग्रह. (क) क्षतिकारक पदार्थों को ऐसी जगह संग्रहीत नहीं किया जाएगा , जहां अन्य रसायन जैसे टरपेंटाईन, कार्बाइड्स मेटेलिक चूर्ण या अन्य ज्वालाग्राही पदार्थ रखे गए हों , जिनका इन क्षतिकारक पदार्थों से घनात्मक अपमिश्रण होने पर उसकी प्रतिक्रिया तीव्र हो सकती है या विषैली ज्वालाएँ या गैस बन सकती हैं ।

(ख) क्षतिकारक पदार्थों को रखने के लिए बनाई गई ओव्हर हेडटंकियां , पात्र (बेटेग्स) या अन्य संग्रह योग्य पात्र इस प्रकार व्यवस्थित रूप से रखे जाएंगे कि उनमें से पंप द्वारा उक्त पदार्थ निकालते समय या उन्हें भरते समय उक्त क्षतिकारक पदार्थ बहने न पाए तथा उससे किसी व्यक्ति को क्षति न पहुंचे । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

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( ग) प्रत्येक संग्रह पात्र , जिसमें क्षतिकारक पदार्थ रखे जाते हों एवं जिसकी क्षमता 20 लीटर या उससे अधिक हो तथा उससे संबद्ध नल पंक्ति प्रतिरोधक (वाल्व) एवं फिटिंग्स का प्रतिवर्ष सम्पूर्ण रीति से परीक्षण किया जाएगा और उनमें कोई दोष पाए जाने पर उसे तुरंत ही दूर किया जाएगा । इस प्रकार के परीक्षणों का एक रजिस्टर रखा जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर उसे कारखाना निरीक्षक-सह- सुविधाप्रदाता को प्रस्तुत किया जाएगा।

11. अग्निशामक यंत्र और आग बुझाने के साधन.- योग्य प्रकार के अग्निशामक यंत्र या आग बुझाने के साधन संग्रहीत क्षतिकारक पदार्थ के प्रकार को अनुलक्ष रखते हुए पर्याप्त संख्या में रखे जाएंगे । इन अग्निशामक यंत्रों या आग बुझाने के साधनों को नियमित रूप से जांचा जाएगा एवं उन्हें पुनः भरा जाएगा । इन अग्निशामक यंत्रों या आग बुझाने के साधनों के प्रयोग संबंधी सूचना अधिकांश श्रमिकों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में मुद्रित कराकर ऐसे यंत्र या साधन के पास चिपका दी जाएगी ।

12. चिकित्सकीय परीक्षण.- ( 1 ) चिकित्सा अधिकारी इस अनुसूची में उल्लेखित प्रकियांओ में नियोजित प्रत्येक कर्मकार का. परीक्षणं करेगा । वह प्ररूप 28 में फिटनेस प्रमाण-पत्र जारी करेगा ।

(2) यदि किसी समय चिकित्सा अधिकारी की राय में कोई कर्मकार क्षतिकारक (कोरोसिव ) पदार्थों का हस्तन तथा प्रहस्तन प्रक्रिया में नियोजन हेतु और आगे के आधारों पर फिट नहीं पाया जाता है कि वहाँ निरन्तर बने रहने से उसके स्वास्थ्य को खतरा होगा तो वह उक्त प्रमाण-पत्र में तथा स्वास्थ्य रजिस्टर प्ररूप 29 में अपने निष्कर्षों को अभिलिखित करेगा । उसके निष्कर्षों की इन दस्तावेजों में की गई प्रविष्टि में उस कालावधि को भी उल्लिखित किया जाएगा, जिसमें यह समझा जाता है कि उक्त व्यक्ति उक्त प्रक्रिया में कार्य के लिए अनफिट है । इस प्रकार के अवसरों में घोषित अनफिट व्यक्ति को वैकल्पिक स्थान पर रखे जाने की सुविधा होगी, जब तक कि वह चिकित्सा अधिकारी की राय में पूरी तौर पर असमर्थ न हो गया हो, उस दशा में प्रभावित व्यक्ति का उपयुक्त प्रकार से पुनर्वास किया जाएगा ।

( 3) कोई भी व्यक्ति अनफिट पाया गया हो , उसे उक्त प्रक्रिया में जब तक पुनः नियोजित नहीं किया जाएगा या उसे काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक चिकित्सा अधिकारी ने और परीक्षण करने के पश्चात् उसे पुनः उन प्रक्रियाओं में नियोजन के लिए फिट प्रमाणीकृत न कर दिया हो । 382(157)

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(4 ) फिटनेस के प्रमाण- पत्र तथा स्वास्थ्य रजिस्टर निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता एवं मेडिकल निरीक्षक-सह- सुविधाप्रदाता को जाँच हेतु सुगमता से उपलब्ध हों , ऐसे रखे जाएंगे ।

13. छूट. यदि किसी स्थापन के संबंध में उसके प्रबंधक द्वारा आवेदन करने पर मुख्य कारखाना निरीक्षक- सह- सुविधाप्रदाता का यह समाधान हो जाता है कि विशिष्ट परिस्थितियों के कारण या कार्य प्रणाली की अनित्यता के कारण या अन्य किसी कारण के फलस्वरूप जो कि अभिलिखित किए जाएंगे , इस अनुसूची के समस्त या किसी भी उपबंध जो उक्त कारखानों में नियुक्त व्यक्तियों की सुरक्षा के हेतु आवश्यक न हो तो वह एक लिखित प्रमाण पत्र द्वारा जिसे वह कभी भी निरस्त कर सकता है , उक्त स्थापन को ऐसे उपबंधों से और उन शर्तों के अध्यधीन रहते हुए , जिन्हें उक्त प्रमाण पत्र में उल्लिखित किया गया हो , छूट दे सकेगा।

अनुसूची - सत्रह

पत्थर या अन्य किसी पदार्थ जो स्वतंत्र सिलिका हो, का अभिचालन

1. लागू होना.- यह अनुसूची उन सभी कारखानों या कारखानों के भाग पर लागू होगी , जिसमें पत्थर या स्वतंत्र सिलिका सम्मिलित हो , का अभिचालन किया जाता हो ।

2. परिभाषाएँ. - इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए-

(क) "अभिचालन " से अभिप्रेत है पत्थर या स्वतंत्र सिलिका या अन्य कार्य , जिनमें पत्थर या ऐसे पदार्थ सम्मिलित हों, का कूटना , तोड़ना, छीलना, आकार देना , पिसाई करना, छानना , मिश्रित करना , छांटना या कार्य करना है ;

(ख ) "पत्थर या अन्य स्वतंत्र सिलिका पदार्थ " से अभिप्रेत है पत्थर या अन्य कोई ठोस पदार्थ जिसमें उसके वजन के 5 प्रतिशत से कम मात्रा में स्वतंत्र सिलिका न हो ।

3. अभिचालन में पूर्व सांवधानियां. किसी स्थापन या स्थापन के भाग में अभिचालन तब तक नहीं किया जाएगा , जब तक कि

(क) पत्थर या अन्य पदार्थ की प्रक्रिया का नम किया जाना,

(ख) पानी का छिड़काव करने ,

(ग) प्रक्रिया का बन्द किया जाना,

( घ) प्रक्रिया का पृथक् रूप से किया जाना , और

(ड़) वायु निष्कासक संवातन का प्रदाय किया जाना मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

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परंतु यह कि ऊपर उल्लिखित ऐसे उपाय वहां आवश्यक नहीं होंगे, जहां कि प्रक्रिया या कार्य इस प्रकार से हो कि वहां उत्पन्न व उपस्थित धूल का स्तर निर्दिष्ट निर्धारित स्तर से अधिक न हो ।

4. फर्श का अनुरक्षण.- ( 1 ) सभी फर्श या स्थान, जहां बारीक धूल जमने की संभावना हो और जहां कि व्यक्ति को काम करना हो या वहां से गुजरना हो , अभेद्य पदार्थ के होंगे और वे इस दशा में बनाए रखे जाएंगे कि उन्हें गीला कर या अन्य किसी पद्धति से, जिसमें सफाई प्रक्रिया में धूल उड़ना रूके , ऐसी पद्धति से किया जा सके।

(2) हर एक कमरे या स्थान के, जहां कोई कार्य किया जाता हो या जिसमें से उसके कार्य के दौरान उक्त व्यक्ति गुजरता हो हर एक फर्श की सतह , हर एक पाली में कम से कम एक बार पानी का छिड़काव कर या अन्य किसी उपयुक्त पद्धति से जिसमें सफाई प्रक्रिया में धूल उड़ना रोका जा सके , साफ की जाएगी।

5. अल्पवय व्यक्तियों के संबंध में प्रतिषेध. किसी प्रक्रिया में , जिसमें अभिचालन अन्तर्निहित हो या किसी ऐसे अन्य स्थान में, जहां ऐसे कार्य किए जाते हों, किसी अल्पवय व्यक्ति को न तो नियोजित किया जाएगा और न ही उसे वहां कार्य करने की अनुमति होगी।

6. चिकित्सीय सुविधाएँ और परीक्षण.- ( 1 ) हर एक कारखाने का अधिभोगी जिन पर यह अनुसूची लागू होती हो,

(क) वहां नियोजित कर्मकारों की चिकित्सीय निगरानी के लिए एक योग्य चिकित्सा अधिकारी की व्यवस्था करेगा; और

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्टः प्रयोजन के लिए उक्त चिकित्सा अधिकारी को सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा।

(2) उक्त चिकित्सा अधिकारी द्वारा किए गए चिकित्सीय परीक्षण और उपयुक्त जांच के अभिलेख , निरीक्षक-सह- सुविधाप्रदाता के निरीक्षण हेतु तत्काल उपलब्ध हो, संधारित किए जाएंगे ।

(3) पैरा ( 1 ) में विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं में नियोजित हर एक कर्मकार का उसके प्रथम नियोजन के 15 दिनों के अंदर चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण किया जाएगा । ऐसे चिकित्सीय परीक्षण में पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट और सीने का एक्स-रे सम्मिलित होगा। किसी कर्मकार को उसके प्रथम नियोजन के 15 दिन पश्चात् काम करने की अनुमति नहीं होगी , जब तक उसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा ऐसे नियोजन के लिए फिट प्रमाणित न कर दिया गया हो । परन्तु स्पाईरोमेटरी जाँच प्रत्येक बारह माह में एवं कर्मकार की आयु तीस वर्ष होने तक प्रत्येक चौबीस माह में सीने का एक्स-रे किया जाएगा । उसके तत्पश्चात् सीने का एक्स-रे प्रत्येक चार माह में किया जाएगा:

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परन्तु यदि चिकित्सा निरीक्षक- सह- सुविधाप्रदाता को यह प्रतीत होता है की स्पाईरोमेटरी एवं सीने के एक्स- रे की जाँच पुनः कराई जाना आवश्यक है , तथा अतिरिक्त परीक्षण तथा जांच कराया जाना आवश्यक है वह तदानुसार अनुशंसा करेगा एवं अधिभोगी इस प्रकार की जाँच हेतु व्यवस्था कराएगा रेडियोलाजिकल परीक्षणों का मूल्यांकन अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन द्वारा किया जाएगा ।

(4) इस अनुसूची में उल्लिखित प्रक्रियाओं पर नियोजित प्रत्येक कर्मकार का परीक्षण चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जावेगा । वह फिटनेस प्रमाण पत्र प्ररूप 28 में जारी करेगा।

(5) यदि किसी भी समय चिकित्सा अधिकारीक की राय में कोई कर्मकार उक्त प्रक्रिया में इस आधार पर नियोजन हेतु फिट नहीं पाया जाता, कि वहां निरन्तर रहने से उसके स्वास्थ्य को विशेष खतरा होगा तो वह अपने निष्कर्ष को उक्त प्रमाण-पत्र और स्वास्थ्य रजिस्टर प्ररूप 29 में अभिलिखित करेगा । इन दस्तावेजों में किए गए अभिलेख में यह भी शामिल होगा कि उसकी राय में उक्त व्यक्ति कितनी कालावधि के लिए उक्त प्रक्रिया में अनफिट है । प्रक्रिया से इस प्रकार अनफिट होने से निलंबित हुए व्यक्ति को कारखाना प्रबंधक द्वारा बैकल्पिक स्थापना की सुविधा प्रदान की जाएगी , जब तक कि वह चिकित्सा अधिकारी की राय में पुरी तौर से असमर्थ न हो गया हो और उस दशा में प्रभावित व्यक्ति को उपयुक्त तौर पर पुनर्वासित किया जाएगा ।

(6 ) किसी भी व्यक्ति को, जो उप-पैरा (6 ) में उल्लिखित किए गए अनुसार कार्य के लिए अनफिट पाया गया हो, उक्त प्रक्रिया में तब तक पुनः नियोजित या कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, जब तक कि चिकित्सा अधिकारी और परीक्षण के पश्चात् उसे उन प्रक्रियाओं में नियोजित किए जाने के लिए पुनः फिट प्रमाणित नहीं कर देता। (7) परीक्षण के अभिलेख संधारितं किए जाएंगे तथा स्वास्थ्य रजिस्टर निरीक्षक- सह- सुविधा प्रदाता एवं मेडिकल निरीक्षक- सह-सुविधाप्रदाता को जाँच हेतु सुगमता से उपलब्ध कराए जाएंगे ।

7. छूट.- यदि किसी स्थापन के संबंध में मुख्य निरीक्षक- सह- सुविधाप्रदाता का इस कारण में यह समाधान हो जाए कि अपवाद स्वरूप परिस्थितियों के कारण या प्रक्रिया की अल्प आवृति या अन्य किसी कारण से, इस अनुसूची के सभी या कुछ उपबंध कर्मकारों के स्वास्थ्य के बचाव हेतु आवश्यक नहीं हैं तो मुख्य निरीक्षक- सह- सुविधाप्रदाता लिखित प्रमाण पत्र द्वारा, जिसे वह किसी भी समय अपनी स्वेच्छा से निरस्त कर सकता है , ऐसे स्थापन को ऐसे सभी या उनमें से किसी उपबंधों से ऐसी शर्तों के, यदि कोई हों, जिन्हें कि वह निर्दिष्ट करे, के अधीन छूट प्रदान कर सकेगा । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

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अनुसूची - अठारह

विलायक निस्तारण संयंत्र

विलायक संयंत्र से वनस्पतियां जैविक स्त्रोत से तेल अथवा चिकनाई (फिट) निकालने की प्रक्रिया-

1. परिभाषाएँ.- इस अनुसूची में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "विलायक निस्सारण संयंत्र " से अभिप्रेत है एक ऐसा संयंत्र , जिसमें विलायकों के उपयोग से तेल अथवा चिकनाई वनस्पतियाँ या पशु स्त्रोत निकालने की प्रक्रिया की जाती है ;

(ख) "विलायक" से अभिप्रेत है पेन्टेन , हैक्सेन तथा हेप्टेन जैसे ज्वलनशील द्रव जिसका उपयोग वनस्पति तेल निकालने के लिए किया जाता है;

( ग ) "विद्युत मशीनरी या साधित्र में " यथा प्रयुक्त ज्वाला रोधी घेरे से अभिप्रेत है ऐसे घेरे जो आवरणों या अन्य प्रवेश द्वारों को उचित रूप से सुरक्षित किए जाने पर , ज्वलनशील गैस या वाष्प के घेरे के भीतर प्रवेश करे या जो घेरे के भीतर उत्पन्न हो , आंतरिक विस्फोट को क्षति पहुचाएं बिना सह सके तथा आंतरिक ज्वलन (या विस्फोटक) को बाहर ज्वलनशील गैस या वाष्प के सम्पर्क में जाने से रोक सके;

(घ) इस अनुसूची के प्रयोजनार्थ " सक्षम व्यक्ति" कम से कम इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) का सदस्य या उक्त संस्था का सह - सदस्य होगा , जिसे मुख्य निरीक्षक- सह- सुविधाप्रदाता द्वारा यथानुमोदित उत्तरदायित्व पूर्ण पद का दस वर्ष का अनुभव प्राप्त होः परंतु यांत्रिक इंजीनियरी अथवा रसायन प्रौ‌द्योगिकी के ऐसे स्नातक को भी सक्षम व्यक्ति माना जाएगा, जिसे तेलों और चर्बियों का विशेषीकृत ज्ञान हो और जिसे किसी विलायक निस्सारण संयंत्र का कम से कम पाँच वर्षों का अनुभव हो;

परंतु यह कि मुख्य निरीक्षक- सह -सुविधाप्रदाता किसी भी ऐसे अन्य व्यक्ति को जिसके पास उपयुक्त अर्हता तथा अनुभव हो, इस अनुसूची के प्रयोजनार्थ सक्षम व्यक्ति के रूप में स्वीकार कर सकेगा ।

2. अवस्थिति तथा अभिन्यास ( ले - आउट). (क) कोई भी विलायक निस्सारण संयंत्र निकटतम रिहायशी बस्ती से 30 मीटर की दूरी के भीतर निर्मित या विस्तारित नहीं किया जाएगा । (ख ) विलायक निस्सारण संयंत्र के चारों ओर संयंत्र से कम से कम 15 मीटर की दूरी पर 1.5 मीटर ऊंचाई एक अविछिन्न बाड़ लगाई जाएगी।

( ग) बाड़ से घिरे हुए क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कोई माचिस या खुली हुई ज्वाला या आग ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 382(161)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

(घ ) बायलर गृह या अन्य भवन , जिसमें खुली ज्वाला वाली प्रकियाएं चलाई जाती है , विलायक निस्सारण संयंत्र से कम से कम 30 मीटर की दूरी पर स्थित होंगे ।

(इ) यदि गोदाम तथा तैयार करने संबंधी प्रक्रिया के स्थान विलायक निस्सारकण संयंत्र से 30 मीटर से कम दूरी पर हो तो उनकी दूरी संयंत्र से कम से कम 15 मीटर होगी और विलायक निस्सारण संयंत्र से अदहनशील सामग्री की 5 मीटर ऊंची एक अविच्छिन्न रोक दीवाल ( बेरियर वाल) इस प्रकार बनी होगी कि वह संयंत्र से प्रज्जवलन के सामान्य स्त्रोतों तक अपने छोर के हर तरफ वाष्प् संचार के कम से कम 30 मीटर तक जाती हो ।

3. विद्युत स्थापना.- ( क) विलायक निस्सारण संयंत्र में अधिष्ठापित या स्थित समस्त विद्युत मोटरों तथा वायरिंग और अन्य विस्तृत उपकरण ज्वालारोधी होंगे ।

(ख) संयंत्र तथा भवन , जिसमें ऐसी विभिन्न टंकियां तथा धारक (कंटेनर्स) भी सम्मिलित है, जिसमें विलायक संग्रहीत किए जाते हों या विद्यमान हो, के समस्त धातु के भाग तथा विद्युत उपकरणों के ऐसे समस्त भाग , जिन्हें अर्जित करना ( इंनर्जीइज्ड) अपेक्षित न हो , उचित ढंग से आपस में परिबद्ध कर दिए जाएंगे और उन्हें भूमि से जोड़ दिया जाएगा , ताकि ऐसे भागों के विद्युत विभव , आकस्मिक रूप से बढ़कर भूमि विभव से अधिक न हो सकें ।

4. धूमपान पर प्रतिबंध- विलायक निस्सारण संयंत्र से 15 मीटर की दूरी के भीतर धूम्रपान पर सर्वथा रूपसे प्रतिबंधित होगा । इस प्रयोजनार्थ क्षेत्र में " धूम्रपान वर्जित है " सूचक क्षेत्र में संकेत स्थाई रूप से प्रदर्शित किए जाएंगे ।

5. घर्षण के विरुद्ध पूर्वोपाय.- ( क) ऐसे समस्त औजार तथा उपकरण , जिसमें सीढ़ियों , जंजीरें तथा अन्य उत्थापक साधन ( लिफ्टिंग, टेकल) सम्मिलित है , जो विलायक निस्सारण संयंत्र में उपयोग के लिए अपेक्षित होते हैं , अस्फुलिंग ( नानस्पार्किंग ) प्रकार के होंगे।

(ख) विलायक निस्सारण संयंत्र की कोई भी मशीनरी या उपकरण पट्टे से चलने वाला नहीं होगा , बल्कि पट्टा कइंस्टिव पदार्थ का न बना हो ।

(ग ) ऐसे किसी भी व्यक्ति को, जो नायलान के कपड़े पहने हुए हो या ऐसे अन्य वस्तुओं के कपड़े पहने हुए हों , जिनसे स्थातिक ( स्टेटिक ) विद्युत चार्ज उत्पन्न होता हो या ऐसे जूते पहने हुए हो , जिनमें घर्षण द्वारा स्फुलिगों के उत्पन्न होने की संभावना हो , विलायक निस्सारण संयंत्र में प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

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6. अग्निशमन साधित्र. (क) विलायक निस्सारण संयंत्र में पर्याप्त संख्या में ऐसे वहनीय अग्निशामक साधनों की व्यवस्था की जाएगी , जो ज्वलनशील तरल पदार्थों से लगने वाली अग्नि के विरुद्ध उपयोग करने के लिए उपयुक्त हो।

(ख) विलायक निस्सारण संयंत्र के ऊपर और जिस भवन में ऐसा संयंत्र हो, उस भवन में संग्रहीत जल की पर्याप्त पूर्ति से युक्त, स्वचालित जल फुहार छिड़काव पद्धति तथा उपरली जलप्लावन पद्धति की व्यवस्था की जाएगी।

7. विद्युत संचरण बंद हो जाने पर पूर्वोपाय.- (क) विद्युत संचरण बंद हो जाने की स्थिति में फार के अपने आप बंद हो जाने की व्यवस्था की जावेगी तथा

(ख ) आपाती स्थिति में धारित्रों (कंडेन्सर ) में जो विद्युत संचारण बंद हो जाने पर स्वतः काम करने लगेंगे , गुरुत्व द्वारा जल भरण के लिए उपरली जल पूर्ति की व्यवस्था की जाएगी । 8. चुम्बकीय विलगक (सेपरेटर्स ). निस्सारणधीन सामग्री हापर के जरिए एक वाहक ( कन्वेयर) द्वारा निस्सारण में भेजी जाएगी और इस अंतरण लोहे के किन्हीं भी टुकड़े को अलग करने के लिए चुम्बकीय विलगक की व्यवस्था की जाएगी ।

9. निकासन ( बेंटिंग).-

(क) विलायक भरी हुई टंकियों को आग लग जाने की स्थिति में अत्यधिक आंतरिक दाब से मुक्त करने के लिए आपाती निकास बनाकर संरक्षित किया जाएगा ।

(ख ) समस्त आपात विमोचन विकास भूमि से कम से कम 6 मीटर की ऊँचाई पर समाप्त होंगे और उनकी अवस्थिति इस प्रकार की होगी कि वाष्प् उस भवन में पुनः प्रवेश न कर सके जिसमें विलायक निस्सारण संयंत्र स्थित हो।

10. क्षेप्य जल (वेस्ट वाटर) . प्रक्रियागत क्षेप्य जल एक फलेश वाष्पित के जरिए बहाया जाएगा जिससे कि उसे निर्गत होदी ( सम्प) में वर्जित करने के पूर्व उसमें रहा कोई भी विलायक अलग किया जा सके। उक्त होदी बाड़ से घिरे क्षेत्र के अंदर होगी तथा बाड़ से आठ मीटर से कम दूरी पर नहीं होगी ।

11. संवातन.- विलायक निस्सारण संयंत्र सुसंवातित होगा और यदि संयंत्र किसी भवन में अवस्थित हो तो उस भवन में यांत्रिक संवातन की व्यवस्था होगी , जिसमें प्रति घंटा कम से कम 6 एयर चेंजरों की व्यवस्था होगी । मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(163) 12. भवनं व्यवस्था.- (क) विलायकों का संग्रहण केवल थोड़ी मात्रा को छोड़ , जो कि क्षेत्र अनुमोदित सुरक्षित डिब्बों (केन ) में संग्रहीत की जाएगी, विलायक निस्सारण संयंत्र के व्याप्ति क्षेत्र में नहीं किया जाएगा ।

(ख) तेलीय चिथड़ों और अन्य क्षेप्य सामग्री तथा अवशेषक जो विलायक तथा रंग तेलों को साफ करने के, उपयोग में लाए जाते हैं, अनुमोदित आधानों ( कंटेनरों) में रखे जाएंगे और उन्हें दिन में कम से कम एक बार परिसर से हटाया जाएगा ।

( ग) विलायक निस्सारण संयंत्र के भीतर तथा संयंत्र से 15 मीटर की दूरी के भीतर के स्थान को किसी भी ज्वलनशील वस्तुओं से मुक्त रखा जाएगा तथा बिखरे हुए तेल अथवा विलायकों को तुरन्त साफ कर दिया जाएगा ।

13. परीक्षण तथा मरम्मत.-

(क) विलायक निस्सारण संयंत्र की कमजोरी या संक्षारण तथा टूट-फूट के अवधारण की दृष्टि से सक्षम व्यक्ति द्वारा उसका प्रत्येक 12 महीने में एक बार परीक्षण किया जाएगा। ऐसे परीक्षण के संबंध में निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को अपनी इस टिप्पणी के साथ रिपोर्ट दी जाएगी कि संयंत्र चलने की दृष्टि से सुरक्षित स्थिति में है, अथवा नहीं ।

(ख) मशीनरी अथवा संयंत्र की कोई भी मरम्मत केवल सक्षम व्यक्ति के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अधीन ही की जाएगी अन्यथा नहीं ।

(ग) संयंत्र को सफाई या मरम्मत के लिए खोलने से पहले और मरम्मत के बाद सालवेन्ट के प्रवेश कराने से पहले अक्रिय गैस या वाष्प से पंजिंग करने की सुविधाएँ प्रदत्त होंगी। ,

14. परिचालन कर्मचारी. विलायक निस्सारण संयंत्र में संयंत्र तथा मशीनरी के परिचालन का प्रभार ऐसे सम्यक् रूप से अर्हता प्राप्त और प्रशिक्षित व्यक्तियों के हाथों से रहेगा , जो सक्षम व्यक्ति द्वारा इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त प्रमाणित किए जाएं तथा किसी भी व्यक्ति को संयंत्र तथा मशीनरी के परिचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

15. स्त्रियों तथा अल्पवयस्क व्यक्तियों का नियोजन. विलायक निस्सारण संयंत्र में किसी भी स्त्री या अल्प वयस्क व्यक्ति को नियोजित नहीं किया जाएगा । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

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16. वाष्प अभिज्ञान (डिटेक्शन) .- एक समुचित प्रकार के ज्वालारोधी, आसानी से एक जगह से दूरी जगह ले जाने लायक ज्वलनशील गैस संसूचक की व्यवस्था की जाएगी और उसे अच्छी हालत में रखा जाएगा तथा मुख्य निरीक्षक- सह - सुविधाप्रदाता द्वारा यथानुमोदित विभिन्न अवस्थितियों में वायुमंडल के नेमी नमूना अनुसूची तैयार की जाएगी और उसे इस प्रयोजनार्थ रखे गए रजिस्टर में प्रविष्ट किया जाएगा ।

17. लाग बुक. - निरीक्षक-सह - सुविधाप्रदाता द्वारा अनुमोदित प्रोफार्मा में संयंत्र परिचालन की एक लाग बुकरखी जाएगी ।

18. चिकित्सकीय परीक्षण. - ( 1 ) प्रत्येक कर्मकार का जो इस अनुसूची में उल्लेखित प्रक्रियाओं में नियोजित है का चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण किया जाएगा । वह प्ररूप 28 में फिटनेस प्रमाण-पत्र जारी करेगा ।

(2) यदि किसी समय चिकित्सा अधिकारी की राय में कोई कर्मकार विलायक निस्तारण संयंत्र प्रक्रिया में नियोजन हेतु और आगे के आधारों पर फिट नहीं पाया जाता है कि वहाँ निरन्तर बने रहने से उसके स्वास्थ्य को खतरा होगा तो वह उक्त प्रमाण- पत्र में तथा स्वास्थ्य रजिस्टर प्ररूप 29 में अपने निष्कर्षों को अभिलिखित करेगा । उसके निष्कर्षों की इन दस्तावेजों में की गई प्रविष्टि में उस कालावधि को भी उल्लिखित किया जाएगा , जिसमें यह समझा जाता है कि उक्तं व्यक्ति उक्त प्रक्रिया में कार्य के लिए अनफिट है । इस प्रकार के अवसरों में घोषित अनफिट व्यक्ति को वैकल्पिक स्थान पर रखे जाने की सुविधा होगी, जब तक कि वह चिकित्सा अधिकारी की राय में पूरी तौर पर असमर्थ न हो गया हो , उस दशा में प्रभावित व्यक्ति का उपयुक्त प्रकार से पुनर्वास किया जाएगा ।

( 3 ) कोई भी व्यक्ति उप पैरा (6 ) के अनुरूप अनफिट पाया गया हो , उसे उक्त प्रक्रिया में जब तक पुनः नियोजित नहीं किया जाएगा या उसे काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक चिकित्सा अधिकारी ने और परीक्षण करने के पश्चात् उसे पुनः उन प्रक्रियाओं में नियोजन के लिए फिट प्रमाणीकृत न कर दिया हो ।

(4) फिटनेस के प्रमाण - पत्र 'तथा स्वास्थ्य रजिस्टर निरीक्षक - सह - सुविधाप्रदाता एवं मेडिकल निरीक्षक - सह - सुविधाप्रदाता को जाँच हेतु सुगमता से उपलब्ध हों , ऐसे संधारित किए - जाएंगे । मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अप्रैल 2021

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अनुसूची - उन्नीस

कार्बन डाई सल्फाइड संयंत्र

1. प्रयुक्ति.- यह अनुसूची ऐसी सभी विद्युत भट्टियों जिनमें कार्बन डाई सल्फाइड बनाया जाता है तथा ऐसे अन्य संयंत्र के संबंध में लागू होगी, जहां कार्बन डाइ सल्फाइड बन जाने के बाद उसे संघनित, परिशोधित तथा संग्रहीत किया जाता है । ये नियम , अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं भी उपबंधों के अतिरिक्त हैं, उनके अल्पीकरण स्वरूप के नहीं ।

2. निर्माण , स्थापना तथा परिचालन.-

(क) ऐसे भवन, जिनमें विद्युत भटिटयां प्रतिष्ठापित की गई हों और कार्बन डाई के सल्फाइड बन जाने के बाद उसे संघनित और परिशोधित किया जाता हो , स्थापन के अन्य भागों से पृथक् जाएंगे और अधिकतम संवातन सुनिश्चित करने की दृष्टि से वे खुले प्रकार के होंगे तथा संयंत्र का अभिन्यास ऐसा होगा कि कम से कम संख्या में कर्मकारों को किसी एक समय में भाग या विस्फोटक का खतरा झेलना पड़े । (ख ) प्रत्येक विद्युत भट्टी और प्रत्येक ऐसा संयंत्र , जिसमें कार्बन डाई सल्फाइड संघनित , परिशोधित और संग्रहीत किया जाता हो , अपनी पूरी फिटिंग और संलागों (अटैचमेंट) सहित सुनिर्मित तथा ठोस सामग्री का बना होगा और पर्याप्त सुदृढ़ होगा तथा उसे अच्छी हालत में रखा जाएगा , ताकि भट्टी या संयंत्र में उत्पन्न आंतरिक दाब को वहन कर सके और उसका विन्यास (डिजाइन ) ऐसा होगा कि तरल तथा गैस कार्बन डाई सल्फाइड अपनी सामान्य क्रियाशीलता के दौरान बंद प्रणाली में रहे । f

(ग) विद्युत भट्टी के आधार कंकरीट में अथवा अन्य प्रभावी साधनों में 2 फीट गहरे मजबूती से गड़े रहेंगे ।

( घ ) प्रत्येक विद्युत भट्टी का प्रतिष्ठापन तथा परिचालन निर्माताओं के अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा और ये अनुदेश निर्माण तथा परिचालन के प्रभारी कर्मचारियों को स्पष्टतः समझा दिए जाएंगे ।

(ड) भट्टी के सही ताप , मापन , सल्फरडोज , स्वीकार्य विद्युत धारा शक्ति उपभोग तथा कोयला के स्तर की नियतकालिक जाँच संबंधी अनुदेशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा या अनुदेश भुट्टी के समीप से सहजगोचर स्थान पर प्रदर्शित किए जाएंगे । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

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3. इलेक्ट्राड्स.-

(क ) जहाँ ऊपरी रिंग वाले इलेक्ट्राड्स अथवा इस्पात के बने सीधे इलेक्ट्राड्स विद्युत भट्टी में काम में आते हो , वहाँ वे बिना जुड़े ट्यूब के बने होंगे तथा उनमें इलेक्ट्राडों में बने साइफन के जरिए अथवा पोजिटिव दाब वाले पानी के पंप के जरिए प्रशीतन जल प्रणाली से उन्हें किए जाने की व्यवस्था होगी ।

(ख ) खण्ड (क ) में विनिर्दिष्ट जल प्रशीतन की व्यवस्था स्वचालित चेतावनी प्रणाली से जुड़ी रहेगी, जो इलेक्ट्राडों में प्रशीतन जल में दाब पहुँचाने की स्थिति में उसे संचालित करेगी और नियंत्रण कक्ष में दृश्य श्रव्य चेतावनी संकेत देगी और साथ ही साथ भट्टी परिचालक के लिए विद्युत पूर्ति को तथा आगे जल पूर्ति को रोकेगी । चेतावनी संकेत पद्धति तथा संचालन युक्ति की प्रतिदिन जाँच की जाएगी ।

4. रेपचर डिस्क्स तथा सेफ्टी सील. ( क) प्रत्येक भट्टी पर पर्याप्त आकार वाली कम से कम दो रेपचर डिस्कों की व्यवस्था की जाएगी, जो परिचालन दाब से दुगुने दाब पर वायु विस्सारित करेगी और उन्हें या तो सीधे ही भट्टी के ऊपरी भाग पर लगाया जाएगा अथवा भट्टी के यथासंभव समीप अलग अलग पाइप के जरिए लगाया जाएगा ।

(

ख) एक सेफ्टी वाटर सील की व्यवस्था की जाएगी तथा उसे कोयला (चार कोल) सेपरेटर तथा सल्फर सेपरेटर के मध्य एक बिन्दु पर टेप किया जाएगा । 5. पायरोमीटर तथा मेनोमीटर. (क) भट्टी में विभिन्न स्थानों पर ताप के सही निर्धारण के लिए प्रत्येक विद्युत भट्टी माप जानने के लिए डायल नियंत्रण कक्ष में लगाए जाएंगे ।

( ख) दाब मशीनों के लिए मेनोमीटर्स या अन्य उपकरण लगाए जाएंगे ।

( 1 ) सल्फर सेपरेटर के पूर्व तथा पश्चात् आफ टेक पाइप में , तथा

(2) प्राथमिक तथा द्वितीय कंडेसरों में मेनोमीटरों की व्यवस्था की जाएगी । 6. चेक वाल्व.- कार्बन डाई सल्फाइड ले जाने वाली सम्पूर्ण पाइप प्रणाली में उपयुक्त स्थानों पर चेक वाल्व लगाए जाएंगे, ताकि उसके बंद हो जाने की स्थिति में गैस किसी भी भट्टी में उलटी प्रवाहित न हो सके ।

7. विद्युत भट्टी का निरीक्षण तथा अनुरक्षण.- (क ) सक्षम व्यक्ति द्वारा प्रत्येक विद्युत भट्टी का-

( 1 ) स्थापना के पश्चात् कार्य आरंभ किए जाने के पूर्व ; तथा

( 2 ) पुनर्निर्माण या मरम्मत के पश्चात् कार्य आरंभ किए जाने के पूर्व आंतरिक निरीक्षण किया जाएगा; तथा 382(167)

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अप्रैल 2021

(3) प्रत्येक भट्टी नियतकालिक रूप से साफ करने या राख निकालने या इलेक्ट्राड बदलने के लिए खोली जाती है , तब उसका आंतरिक निरीक्षण किया जाए ।

(ख ) जब कोई विद्युत भट्टी साफ करने या राख निकालने के लिए बन्द की जाती है तो- (1 ) अखंडता की दृष्टि से ईंट अस्तरण ( ब्रिक लाइनिंग ) की जाँच की जाएगी तथा उसका कोई भाग दोषपूर्ण पाए जाने पर उसे हटा दिया जाएगा;

(2) एक में उल्लिखित अस्तरण के लिए किसी भाग को हटाने के बाद शेल की स्थिति का सूक्ष्म रूप से निरीक्षण किया जाएगा; तथा

(3) यदि शेल बनाने वाली कोई भी प्लेट इस सीमा तक संक्षारित ( कोरो हेड) पाई जाए कि उससे भट्टी की सुरक्षा खतरे में हो तो उसे बदल दिया जाएगा ।

8. अभिलेखों का संधारण. लाग बुक में निम्नलिखित घंटेवार अभिलेख रखे जाएंगे

(1 ) 5 (ख ) ( 1 ) तथा ( 2 ) में विनिर्दिष्ट स्थलों पर मेनीमीटर वाचन ।

(2) पायरोमीटर तथा सल्फर सेपरेटर के पास के अन्य महत्वपूर्ण स्थलों तथा प्राथमिक एवं द्वितीयक कंडेसरों द्वारा दर्शाया गया गैस का ताप ।

(3) जल का ताप तथा इलेक्ट्रोडों में साइफन के जरिए जल का प्रवाह ।

(4 ) प्राथमिक तथा द्वितीयक वोल्टता तथा करेंट एवं उपभोग की गई ऊर्जा ( एनर्जी) । 9. विद्युत साधित्र वायरिंग तथा अन्वायुक्तियाँ ( फिटिंग) .- उन समस्त भवनों में , जिसमें कार्बन डाई सल्फाइड परिशोधित अथवा संग्रहीत किया जाता हो , विद्युत साधित्रों, वायरिंग तथा अन्वायुक्तियों ( फिटिंग ) की व्यवस्था की जाएगी , जो अग्नि तथा विस्फोट से पर्याप्त संरक्षण प्रदान करेगी ।

10. धूम्रपान के संबंध में निषेध. कोई भी व्यक्ति उन भवनों में , जिनमें कार्बन डाई सल्फाइड परिशोधित या संग्रहीत किया जाता हो, धूम्रपान नहीं करेगा या दियासलाइयाँ अग्नि या अनावृत प्रकाश या चिनगारी उत्पन्न करने के अन्य साधन नहीं ले जाएगा और अधिकांश कर्मकारों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में ऐसे कमरों में धूम्रपान करने और दियासलाइयाँ, अग्नि या अनावृत प्रकाश या चिनगारी उत्पन्न करने के अन्य साधन ले जाने का प्रतिबंध करते हुए संयंत्र में एक सूचना लगाई जाएगी ।

11. बच निकलने के साधन. आपात स्थिति में व्यक्तियों के यथासंभव शीघ्र बचकर सुरक्षित स्थानों में पहुँचने के पर्याप्त साधनों की व्यवस्था की जाएगी तथा उनका अनुरक्षण किया जाएगा । कम से कम दो स्वतंत्र सीढ़ियाँ जिनकी चौड़ाई 110 से.मी. से कम न हो और जो 54 अंश से अधिक का क्षितिज कोण न बनाती हो , की व्यवस्था ऐसे प्रत्येक भवन में दोनों ओर समुचित अन्तराल पर की जाएगी , जहाँ कि भट्टियाँ स्थित हों इन्हें सभी अवरोधों से मुक्त रखा जाएगा और उन्हें ऐसा बनाया जाएगा कि आसानी से आना- जाना हो सके । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

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12. आग के मामले में चेतावनी. आग या विस्फोट के मामले में चेतावनी देने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी , जो विद्युत से और विद्युत बंद हो जाने की स्थिति में अन्यत्र यांत्रिक साधनों द्वारा परिचालित होंगी ।

13. आग बुझाने के उपकरण.-

(क) संग्रहीत सामग्री की मात्रा तथा उसके स्वरूप में सन्निहित जोखिम से निपटने के अनुरूप पर्याप्त संख्या में उपयुक्त अग्निशामक यंत्र अथवा आग बुझाने के उपकरण सदैव तैयार रखे जाएंगे ।

(ख) अग्निशामक यंत्रों अथवा अन्य उपकरणों का उपयोग कैसे किया जाए , इस संबंध में स्पष्ट अनुदेश , जो नियोजित अधिकांश कर्मकारों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में मुद्रित होंगे, प्रत्येक अग्निशामक यंत्र या अन्य उपकरण पर लगाए जाएंगे । (ग) आग बुझाने के उपकरणों का उपयोग करने के लिए पर्याप्त संख्या में व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

14. बल्क सल्फर.-

(क) बल्क सल्फर के संग्रहण के लिए अनावरित अथवा अर्धावरित स्थल के पास आदि से निकलने वाली चिनगारियों के खतरे को समुचित रूप से ध्यान में रखकर निर्धारित किए जाएंगे और इस बात की सावधानी रखी जाएगी कि ज्वालाएँ, धूम्रपान तथा दियासलाइयाँ और प्रज्ज्वलन के अन्य स्त्रोत बल्क सल्फर को रखते- उठाते समय उठने वाले धूल के बादलों के संपर्क में न आयें ।

(ख ) बल्क सल्फर के लिए समस्त आहातें अज्वलनशील पदार्थों से निर्मित होंगे जिसमें पर्याप्त संचालन व्यवस्था होगी और उनकी डिजाइन इस प्रकार होगी कि उनमें धूल जमा होने का स्थान कम से कम हो ।

(ग ) आहातों में बल्क सल्फर इस प्रकार रखा उठाया जाएगा कि धूल बादल कम से कम बने और वहाँ ज्वाला , धूम्रपान तथा दियासलाइयाँ या प्रज्जवलन के अन्य स्त्रोत ले जाने की अनुमति नहीं होगी और जब कभी सल्फर को उठाया या हटाया जाए , तंब चिनगारी रोधी औजारों का उपयोग किया जाएगा ।

(घ ) जहाँ बल्क सल्फर संग्रहीत किया जाता हो उस आहाते में ऐसी मरम्मत नहीं की जाएगी। जिसमें उसका ताप पैदा हो या हाथ या शक्ति-चालित औजारों का उपयोग हो । 382(169)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

15. तरल सल्फर. - अनावृत्त ज्वालाएं, बिजली की चिंगारी तथा प्रज्जवलन के अन्य स्रोत जिसमें धूम्रपान तथा दियासलाइयाँ भी शामिल हैं , पिघले हुए सल्फर के आसपास के स्थान से दूर रखे जाएंगे ।

16. प्रशिक्षण तथा पर्यवेक्षक.-

(क) समस्त विद्युत भटिट्यां तथा समस्त संयंत्र , जिनमें कार्बन डाई सल्फाइड संघनित , परिशोधित अथवा संग्रहीत किया जाता हो , उस स्थिति में सदैव ही पर्याप्त रूप से पर्यवेक्षणाधीन रहेंगे , जबकि भट्टियाँ तथा संयंत्र चालू हों ।

(ख ) विद्युत विद्युत भटिट्यां तथा संयंत्रों के परिचालन तथा अनुरक्षण के प्रभारी कर्मकार समुचित रूप् से अर्हता प्राप्त तथा पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित होंगे ।

17. प्रक्षालन सुविधायें- दखलकार समस्त व्यक्तियों के उपयोग के लिए स्वच्छ तथा अच्छी मरम्मत की दशा में आच्छादित प्रक्षालन स्थान की व्यवस्था करेगा और उसे बनाए रखेगा, जिसमें कम से कम एक नल (टेप) अथवा स्टेण्ड पाइप हो और जिससे ऐसे हर पाँच व्यक्तियों को सतत् स्वच्छ जल की पूर्ति होती रहे । ये नल ( टेप ) स्टेण्ड पाइप 120 से.मी. के अन्तर पर होंगे और साबुन तथा स्वच्छ टावेल पर्याप्त मात्रा में रहेंगे । सल्फर संग्रहण में नियोजित सभी कर्मकारों को, जो सल्फर उठाने , रखने तथा पिघलाने का कार्य करते हों , नल ब्रश दिया जाएगा ।

18. व्यक्ति संरक्षी उपकरण.-

(क) कर्मियों के उपयोग के लिए उपयुक्त चश्मों तथा संरक्षी वस्त्रों , जिनमें जेब रहित ऊपरी पोशाकें दस्ताने तथा जूते होंगे , की व्यवस्था की जाएगी ।

(एक) द्रव आदि का नियंत्रण करने वाले वाल्वों अथवा कार्यों का परिचालन करते समय । (दो) सल्फर पात्रों से पिघला हुआ सल्फर निकालते समय भोजन तथा

(तीन) कोयला या सल्फर को उठाते रखते समय

(ख ) असाधारण परिस्थितियों का आपातकाल में उपयोग के लिए उपयुक्त श्वसन संरक्षी उपकरणों की व्यवस्था की जाएगी तथा उन्हें उपयुक्त स्थान पर संग्रहीत किया जाएगा । (ग ) ऐसे समस्त संरक्षी उपकरणों को उचित तथा सुचारू रूप से साफ करने की व्यवस्था की जाएगी । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

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19. क्लोक रूम.- प्रक्रियाओं में नियोजित समस्त व्यक्तियों के उपयोग के लिए कार्य के घंटों. के दौरान उतारे गए वस्त्रों के रखने के लिए एक क्लोक रूम तथा ऊपरी पोशाकों या कार्य के समय पहने जाने वाले वस्त्रों को रखने के लिए क्लोक रूम से पृथक् उपयुक्त स्थान की व्यवस्था की जाएगी तथा उसे बनाए रखा जाएगा, इस कारण कि व्यवस्था किया गया स्थान एक उत्तरदायी व्यक्ति के प्रभार में होगा तथा उसे स्वच्छ रखा जाएगा ।

20. अप्राधिकृत व्यक्ति. केवलं अनुरक्षण तथा मरम्मत करने वाले कर्मचारियों तथा संयंत्र परिचालन से प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध व्यक्तियों तथा प्राधिकृत व्यक्तियों के साथ आने वाले व्यक्तियों को ही संयंत्र में प्रवेश दिया जाएगा ।

21. चिकित्सीय परीक्षण ( 1 ) चिकित्सा अधिकारी इस अनुसूची में उल्लेखित प्रकियाओ में नियोजित प्रत्येक कर्मकार का परीक्षण करेगा । वह प्ररूप 28 पर फिटनेस प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

(2) यदि किसी समय चिकित्सा अधिकारी की राय में कोई कर्मकार कार्बन डाई सल्फाइड संयंत्र प्रक्रिया में नियोजन हेतु और आगे के आधारों पर फिट नहीं पाया जाता है कि वहाँ निरन्तर बने रहने से उसके स्वास्थ्य को खतरा होगा तो वह उक्त प्रमाण-पत्र में तथा स्वास्थ्य रजिस्टर प्ररूप 29 में अपने निष्कर्षों को अभिलिखित करेगा । उसके निष्कर्षों की इन दस्तावेजों में की गई प्रविष्टि में उस कालावधि को भी उल्लिखित किया जाएगा, जिसमें यह समझा जाता है कि उक्त व्यक्ति उक्त प्रक्रिया में कार्य के लिए अनफिट है । इस प्रकार के अवसरों में घोषित अनफिट व्यक्ति को वैकल्पिक स्थान पर रखे जाने की सुविधा होगी , जब तक कि वह चिकित्सा अधिकारी की राय में पूरी तौर पर असमर्थ न हो गया हो , उस दशा में प्रभावित व्यक्ति का उपयुक्त प्रकार से पुनर्वास किया जाएगा । ( 3 ) कोई भी व्यक्ति अनफिट पाया गया हो , उसे उक्त प्रक्रिया में जब तक पुनः नियोजित नहीं किया जाएगा या उसे काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी , जब तक चिकित्सा अधिकारी ने और परीक्षण करने के पश्चात् उसे पुनः उन प्रक्रियाओं में नियोजन के लिए फिट प्रमाणीकृत न कर दिया हो ।

(4 ) फिटनेस के प्रमाण- पत्र तथा स्वास्थ्य रजिस्टर निरीक्षक- सह - सुविधा प्रदाता एवं मेडिकल निरीक्षक- सह -सुविधा प्रदाता को जाँच हेतु सुगमता से उपलब्ध हों, ऐसे रखे जाएंगे । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

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अनुसूची - बीस

मैंगनीज तथा उसके यौगिक का विनिर्माण या उसका प्रहस्तन

1. परिभाषाएँ.- इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए-

(क) "मैंगनीज प्रक्रिया " से अभिप्रेत है मैंगनीज या मैंगनीज के किसी यौगिक या मंगनीज युक्त किसी मिश्रण के किसी अयस्क का प्रसंस्करण , विनिर्माण या उसका प्रहस्तनय;

(ख) " प्रथम नियोजन " से अभिप्रेत है किसी मैंगनीज प्रक्रिया में प्रथम नियोजन और उसके अन्तर्गत ऐसा पुनर्नियोजन भी आता है, जो किसी मैंगनीज प्रक्रिया में निरन्तर 3 केलेण्डर मास से अधिक कालावधि तक नियोजन में न रहने के बाद का हो ;

(ग) " प्रहस्तन" से अभिप्रेत है मैंगनीज या मंगनीज के किसी यौगिक या मंगनीज युक्त किसी अयस्क या मिश्रण को मिश्रित करना या सम्मिश्रित करना, भरना , खाली करना , पीसना , छानना , सुखाना, पैक करना , साफ करना , अन्यथा उसका हस्तन करना;

(घ) "कार्यक्षय निकास संवातन " से अभिप्रेत है स्थानीय संवातन, जो धूल या धुएं या कुहासे को उसकी उत्पत्ति के स्त्रोत से हटाने के लिए यांत्रिक साधनों द्वारा किया गया हो, जिससे कि उसे किसी ऐसे स्थान के वायुमण्डल में निकल जाने से रोका जा सके, जहाँ कि कोई कार्य किया जाता है । कोई भी ऐसा वायु प्रवाह कार्यक्षय नहीं समझा जाएगा , जो धूल या धुएँ या कुहारे को उस स्थान से न हटा सके, जहाँ कि वह उत्पन्न होता है और जो किसी कार्य स्थान में निकल जाने तथा फैल जाने से न रोक सके । 2. प्रयुक्ति.- यह अनुसूची प्रत्येक ऐसे स्थापन को लागू होगी, जिसमें या जिसके किसी भाग में कोई मैंगनीज प्रक्रिया क्रियान्वित की जाती हो ।

3. छूट.- यदि किसी स्थापन के संबंध में मुख्य निरीक्षक-सह- सुविधाप्रदाता को यह समाधान हो जाए कि आपवादिक परिस्थितियों के कारण या प्रक्रिया के कभी कभार होने के कारण से या किसी अन्य कारण से ऐसे स्थापन में नियोजित व्यक्तियों के संरक्षण हेतु इस अनुसूची के समस्त या उनमें से किन्हीं उपबंधों का लागू किया जाना आवश्यक नहीं है तो वह लिखित में एक आदेश द्वारा , जिसे कि वह अपने स्वविवेक पर प्रतिसंहृत कर सकेगा , ऐसे कारखानों को ऐसी शर्तों या ऐसी कालावधि तक के लिए, जो कि वह उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट करे , इन समस्त उपबंधों से या उनमें से किसी भी उपबंध से छूट दे सकेगा । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

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4. किसी प्रक्रिया का पृथक्करण. प्रत्येक ऐसी मैंगनीज प्रक्रिया, जिसमें मैंगनीजयुक्त धूल, वाष्प या कुहासा निर्मित हो सकता है , एक पूर्ण परिवेष्ठित पद्धति से की जाएगी या अन्यथा उसके ऐसी अन्य प्रक्रियाओं से प्रभावी ढंग से पृथक् रखा जाएगा कि जिसके द्वारा अन्य संयंत्रों तथा प्रक्रियाओं के और कारखानों 'के किसी अन्य भागों तथा प्रक्रिया के अन्य कार्यों में नियोजित व्यक्तिप्रभावित न हो सके ।

5. प्रक्रिया का संवातन. कोई भी ऐसी प्रक्रिया, जिसमें मैंगनीज युक्त धूल, वाष्प या कुहारा उत्पन्न होता हो, एक ऐसे कार्यक्षय निकास संवातन, जो धूल, वाष्प या कुहासा उत्पन्न होने के यथा व्यवहार्य निकटतम स्थान पर हो , के अधीन ही की जाएगी अन्यथा नहीं ।

6. चिकित्सीय परीक्षण. ( 1 ) हर एक स्थापन , जिस पर यह अनुसूची लागू होती हो, का अधिभोगी-

(क) वहाँ नियोजित कर्मकारों के स्वास्थ्य की निगरानी हेतु एक अर्ह चिकित्सा व्यवसायी की व्यवस्था करेगा ।

(ख) उक्त चिकित्सा व्यवसायी को खण्ड (क) में निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक सुविधाएँ प्रदत्त करेगा ।

(2) उक्त चिकित्सा व्यवसायी द्वारा किए गए चिकित्सीय परीक्षण और उपयुक्त जाँचों के अभिलेख , निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को निरीक्षण हेतु तत्काल उपलब्ध हो , तो ऐसे रखा जाएगा ।

(3) मैंगनीज की किसी प्रक्रिया में नियोजित कर्मकार का, उसके प्रथम नियोजन के 15 दिन के भीतर चिकित्सा अधिकारीद्वारा चिकित्सीय परीक्षण किया जाएगा । ऐसी जाँच में सीरम केल्शियम , सीरम फास्फेट , खन और मूत्र में मैंगनीज की खोज हेत जाँच और स्टेडीनेस टेस्ट अन्य न्यूरोमस्कुलर को-आर्डिनेशन टेस्ट भी शामिल होंगे , किसी भी कर्मकार को उसके कारखानें में प्रथम नियोजन के 15 दिन के पश्चात् काम करने की अनुमति नहीं होगी, जब तक चिकित्सा अधिकारीद्वारा ऐसे नियोजन हेतु उसे फिट प्रमाणित न कर दिया गया हो ।

(4) इस अनुसूची में उल्लेखित प्रक्रियाओं पर नियोजित प्रत्येक कर्मकार का चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण किया जाएगा । वह प्ररूप 28 में फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करेगा ।

(5) यदि किसी भी समय चिकित्सा अधिकारी की किसी कर्मकार के बारे में इस आधार पर यह राय हो कि उक्त प्रक्रिया में निरन्तर कार्य करते रहने से उसके स्वास्थ्य को विशेष खतरा अन्तर्निहित करने से वह कर्मकार उक्त प्रक्रिया में नियोजित बने रहने के लिए 382(173)

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अप्रैल 2021

फिट नहीं है तो वह अपने निष्कर्ष को उक्त सर्टिफिकेट और स्वास्थ्य रजिस्टर प्ररूप 29 में अंकित करेगा । इन दस्तावेजों के उसके निष्कर्ष की प्रविष्टि में वह कालावधि भी शामिल होगी , जिसके लिए वह व्यक्ति को उक्त प्रक्रिया में नियोजन के लिए फिट नहीं मानता। अनफिट होने से इस प्रकार उस प्रक्रिया से निलंबित किए गए व्यक्ति को कारखाना प्रबंधक द्वारा वैकल्पिक स्थापना की सुविधा दी जाएगी । जब तक कि चिकित्सा अधिकारी की राय में वह पूरी तौर पर असमर्थ न हो गया हो और उस स्थिति में प्रभावित व्यक्ति को उपयुक्त तौर पर पुनर्वासित किया जाएगा।

(6 ) किसी भी व्यक्ति को, जो उप-पैरा (5) में उल्लिखित किए गए अनुसार कार्य के लिए अनफिट पाया गया हो । उक्त प्रक्रिया में तब तक पुनः नियोजित या कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा , जब तक कि चिकित्सा अधिकारी और परीक्षण के पश्चात् उसे उन प्रक्रियाओं में नियोजित किए जाने के लिए पुनः फिट प्रमाणित नहीं कर देता। (7) फिटनेस प्रमाण पत्र और स्वास्थ्य रजिस्टर निरीक्षक- सह- सुविधाप्रदाता एवं चिकित्सा निरीक्षक-सह -सुविधा प्रदाता को निरीक्षण हेतु तत्काल उपलब्ध हों , ऐसे रखे जाएंगे । 7. वैयक्तिक संरक्षा उपस्कर. ( 1 ) स्थापन का अधिभोगी तथा प्रबंधक किसी मैंगनीज प्रक्रिया में नियोजित समस्त व्यक्तियों के लिए काम करने के समय की उपयुक्त पोशाख (ओव्हर आल्स) तथा हेलमेट की व्यवस्था करेगा और उन्हें अच्छी तथा स्वच्छ दशा में बनाए रखेगा और काम करने के समय की पोशाख तथा हेलमेट किसी मैंगनीज प्रक्रिया में काम करते समय ऐसे व्यक्तियोंद्वारा पहने जाएंगे ।

(2) स्थापन का अधिभोगी तथा प्रबंधक उपयुक्त श्वसन संरक्षा उपस्कर की व्यवस्था धूल, धुएँ तथा कुहासे के प्रश्वसन को रोकने के लिए कर्मकारों द्वारा आपातकाल में उपयोग करने हेतु करेगा । ऐसे उपस्कर के पूरे सेटों की प्राप्ति संख्या सदैव कार्यस्थल के निकट रखी जाएगी और उन्हें समुचित रूप में बनाए रखा जाएगा तथा सदैव ऐसी दशा में रखा जाएगा कि जिससे उनका आसानी से उपयोग किया जा सके ।

(3 ) अधिभोगी प्रबंधक समस्त नियोजित व्यक्तियों के उपयोग के लिए वैयक्तिक संरक्षा उपस्कर के भण्डारकरण हेतु उपयुक्त स्थान की व्यवस्था करेगा और वैयक्तिक संरक्षा उपस्कर की साफ - सफाई करने हेतु तथा उनके अनुरक्षण के लिए पर्याप्त व्यवस्था करेगा। 8. महिलाओं तथा अल्पवयस्क व्यक्तियों से सम्बन्धित प्रतिषेध. किसी महिला या अल्प वयस्क व्यक्ति को किसी भी मैंगनीज प्रक्रिया में नियोजित नहीं किया जाएगा या कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

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9. कार्य कक्षों में भोजन , पेय का प्रतिषेध. किसी भी कर्मकार को किसी भी ऐसे कार्य कक्ष में, जिसमें कोई मैंगनीज प्रक्रिया की जाती हो, भोजन , पेय , पदार्थ , पान तथा सुपारी या तंबाखू लाने या उनका उपयोग किए जाने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

10. भोजन कक्ष. - किसी मंगनीज प्रक्रिया में नियोजित व्यक्तियों के उपयोग के लिए एक उपयुक्त भोजन कक्ष की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें पर्याप्त संख्या में मेजों तथा बेंचों और भोजन गर्म करने के पर्याप्त साधनों की व्यवस्था की जाएगी । भोजन कक्ष किसी उत्तरदायी व्यक्ति के भारसाधन में रखा जाएगा और उसे स्वच्छ रखा जाएगा ।

11. प्रक्षालय की सुविधाएँ. मैंगनीज प्रक्रिया में नियोजित व्यक्तियों के उपयोगों के लिए स्वच्छ और अच्छी स्थिति में एक छप्परदार प्रक्षालय स्थल की व्यवस्था की जाएगी और उसका अनुरक्षण किया जाएगा , जिसमें निम्नलिखित की व्यवस्था होगी-

( 1 ) एक चिकनी अभेद्य सतह वाली नांद ( ट्रफ) जिसमें डाटरहित निःसार पाइप (वेस्ट पाइप ) लगा होगा । नांद की लंबाई इतनी होगी कि किसी एक समय में नियोजित ऐसे प्रत्येक दस व्यक्तियों के लिए कम से कम 60 से.मी. का स्थान रहे और जिसमें अधिक से अधिक 60 से.मी. की दूरी पर लगे नलों या जेट्स ( श्रमजे) से सतत् जलपूर्ति होती हो या किसी भी एक समय में नियोजित ऐसे प्रत्येक पाँच व्यक्तियों के लिए कम से कम एक धोवन कुंडी (वाश बेसिन) जिसमें एक निःसार पाइप तथा डाट ( प्लंग ) लगा होगा और जिसमें सतत् जलपूर्ति होती हो , तथा

(2 ) पर्याप्त मात्रा में साबुन या अन्य उपयुक्त सफाई सामग्री तथा नाखून साफ करने के ब्रश तथा साफ तोलिए ।

12. क्लोक कक्ष.- यदि मुख्य कारखाना निरीक्षक-सह- सुविधाप्रदाता अपेक्षा करे तो मैंगनीज प्रक्रिया में नियोजित व्यक्तियों के उपयोग के लिए एक सामान घर की व्यवस्था की जाएगी और उसका अनुरक्षण किया जाएगा , जिसमें कार्य करने के समय के दौरान उतारे गए कपड़े रखे जा सकें और जिसमें कपड़ों को सुखाने की समुचित व्यवस्था हो ।

13. चेतावनी देने वाले फलक तथा अनुदेश. स्थापन के ऐसे प्रमुख स्थानों में निम्नलिखित रूप से तथा नियोजित कर्मकारों में से अधिकांश कर्मकारों की भाषा में छपी हुई चेतावनी देने वाली सूचनाएँ लगाई जाएंगी , जहाँ से कि उन्हें कर्मकारों द्वारा आसानी से और सुविधापूर्वक पढ़ा जा सके और प्रबंधक या अधिभोगी द्वारा किसी मैंगनीज प्रक्रिया में नियोजित समस्त कर्मकारों को उनके कर्तव्यों से संबंधित स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों के बारे में तथा अपने आपकी सुरक्षा के सर्वोत्तम सुरक्षा उपायों और तरीकों के बारे में सर्वाधिक रूप से अनुदेश देने की व्यवस्था की जाएगी। वे सूचनाएं सदैव ही ऐसी स्थिति में रखी जाएगी कि उन्हें पढ़ा जा सके । 382(175)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

चेतावनी सूचना

मैंगनीज तथा मैंगनीज यौगिक

1. मंगनीज और उसके यौगिक की धूल , धुआँ तथा कुहासा सांस के अन्दर चले जाने पर या निगल लिए जाने पर विषाक्त हो जाता है ।

2. फार्म स्थान के निकट भोजन या पानी का उपयोग न करें ।

3. भोजन करने से पहले अच्छी तरह से नहा लें ।

4. कार्य क्षेत्र को साफ रखें ।

5. दिए गए संरक्षा वस्त्रों तथा उपस्करों का उपयोग करें ।

6. जब ऐसी स्थितियों में कार्य करना अपेक्षित हो, जहाँ कि धूल , धुआँ या कुहासा सांस के साथ अन्दर चला जाना संभव हो तो इस प्रयोजन के लिए दिए गए श्वसन संबंधी संरक्षा उपस्करों का उपयोग करे ।

7. यदि आप तेज सिरदर्द , दीर्घकालिक अनिद्रा या शरीर में असामान्य संवेदनाओं का अनुभव करें तो उसकी सूचना प्रबंधक को दें, जो आपकी परीक्षा तथा उपचार का इंतजाम करेगा।

अनुसूची - इक्कीस

बेंजीन या बेंजीन युक्त पदार्थ का निर्माण

1. यह अनुसूची ऐसे कारखानों को लागू होगी , जिनमें बेन्जीन या बेन्जीनयुक्त पदार्थों का विनिर्माण, उठाना - धरना या उपयोग होता है ।

2. परिभाषाएँ.- इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए

(क) " बेन्जीनयुक्त पदार्थ " से अभिप्रेत है वह पदार्थ जिसमें बेन्जीन की मात्रा आयतन में 1 प्रतिशत से अधिक हो;

(ख ) " प्रतिस्थापक " से अभिप्रेत है, ऐसा रसायन जो अहानिकारक हो या बेन्जीन की अपेक्षाहानिकारक हो और जिसे बेनजीन के स्थान पर उपयोग में लाया जा सकता हो ;

(ग ) " बन्द प्रणाली" से अभिप्रेत है , ऐसी प्रणाली जो काम करने के कमरे के वायुमण्डल में बेन्जीन की भाप को विमुक्त नहीं होने देती ;

(घ) " सक्षम निकास प्रवात ", से अभिप्रेत है स्थानीकृत संवातन जिसकी व्यवस्था गैसों, भापों तथा धूल या धुएँ को यांत्रिक साधन द्वारा हटाने के लिए की गई हो , ताकि उन्हें किसी काम करने के कमरे की वायु में विमुक्त होने से निवारित किया जाए तथा किसी ऐसे मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

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प्रवात को सक्षम नहीं माना जाएगा , यदि वह ऐसी गैसों , भापों , धुओं या धूल के उत्पन्न होने के स्थान पर उत्पादित धुओं को हटाने में असफल रहता है ।

3. प्रतिषेध तथा प्रतिस्थापन.-

(क) बेन्जीन और बेन्जीनयुक्त पदार्थों का निम्नलिखित प्रक्रियाओं में उपयोग प्रतिषिद्ध किया जाता है-

(एक) वार्निश, पेन्ट और थिनर के विनिर्माण में; और

(दो) सफाई और डी- ग्रीजिंग कार्यों में ।

(ख ) बेन्जीन या बेन्जीनयुक्त पदार्थों का उपयोग विलायक का तनुकारक के रूप में तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह प्रक्रिया जिसमें बेन्जीन का उपयोग किया जाता है । बंद प्रणाली में नहीं किया जाए या जब तक कि उसकी प्रक्रिया उस रीति में न की जाए, जो इस प्रकार हो, मानो कि वह प्रक्रिया बंद प्रणाली में की जा रही है ।

(ग ) जहाँ उपयुक्त प्रतिस्थापन उपलब्ध हो , वहीं उनका उपयोग बेन्जीन या बेन्जीनयुक्त पदार्थों के स्थान पर किया जाएगा, तथापि यह उपबंध परिशिष्ट " क" में विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं को लागू नहीं होगा ।

(घ ) मुख्य निरीक्षक- सह-सुविधाप्रदाता, राज्य सरकार , द्वारा पुष्टिकरण के अध्यधीन रहते हुए खण्ड 2 (क) में अधिकथित प्रतिशत से तथा उपखंड (ख) के उपबंधों से भी ऐसी शर्तों पर तथा ऐसे परिसीमित समयों के भीतर, जो कि संबंधित नियोजकों तथा कर्मकारों से परामर्श करके अवधारित की जाए , अस्थाई रूप से छूट दे सकेगा।

4. अन्तःश्वसन से संरक्षण.-

( क ) बेन्जीन या बेन्जीनयुक्त पदार्थों के उपयोग करने में अन्तर्वलित प्रक्रिया , यथासाध्य , बंद प्रणाली में चलाई जाएगी ।

(ख ) जहाँ बन्द प्रणाली में इस प्रक्रिया को चलाना व्यवहार्य न हो , वहाँ काम करने के कमरे को , जिसमें बेन्जीन या बेन्जीनयुक्त पदार्थों का उपयोग किया जाना है । बेन्जीन की भाप को हटाने के लिए , ताकि काम करने के कमरे की वायु में उनकी विमुक्ति को निवारित किया जा सके । एक सक्षम निकास प्रवात से या अन्य साधनों से सुसज्जित किया जाएगा , जिससे कि वायु के बेन्जीन के संकेन्द्रण की मात्रा आयतन में प्रति दस लाख भागों में 25 भाग या 80 एम.जी.एम. से अधिक न हो । ( ग) वायु में बेन्जीन की भाप के संकेन्द्रण का वायु विश्लेषण या भाप उन स्थानों पर जहाँ ऐसी प्रक्रिया , जिनमें बेन्जीन का उपयोग अन्तर्वलित करने वाली प्रक्रिया चलाई जाती हो , प्रत्येक 8 घंटे में या ऐसे मध्यान्तरों में जैसा कि मुख्य निरीक्षक- सह- 382( 177)

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सुविधाप्रदाता निर्देश दे , किया जाएगा तथा ऐसे विश्लेषण का परिणाम इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से रखे गए रजिस्टर में अभिलिखित किया जाएगा । यदि वायु विश्लेषण द्वारा माप किए गए अनुसार वायु में बेन्जीन की भाप को संकेन्द्रण की मात्रा आयतन में प्रति दस लाख भागों में 25 भाग में या 80 एम. जी. ध्एम . से अधिक हो जाती है तो प्रबंधक ऐसे संकेन्द्रण की रिपोर्ट मुख्य निरीक्षक -सह- सुविधाप्रदाता की ऐसी वृद्धि के कारण अभिलिखित करते हुए तत्काल देगा । ( घ ) ऐसे कर्मकारों को जिनके कि किन्हीं विशेष कारणों से काम करने के कमरे की वायु में खंड ( ख ) में विनिर्दिष्ट अधिकतम अधिक बेन्जीन से संकेन्द्रण से उत्छन्न होने की संभावना है , श्वासोच्छवास हेतु उचित फेस मास्क दिए जाएंगे । ऐसे उच्छन्न होने की समयावधि जहाँ तक संभव हो , सीमित होगी ।

5. त्वचा संस्पर्श से बचने के उपाय.-

(क) उन कर्मकारों को , जिनके बेन्जीन द्रव या बेन्जीन युक्त द्रव पदार्थों के संपर्क में आने की संभावना है, उपयुक्त दस्ताने, मलवस्त्र (एप्रन) जूते और जहाँ आवश्यक हो , वहाँ बेन्जीन या उसकी भ्राप से. प्रभावित न होने वाली सामग्री से निर्मित भापरोधी रासायनिक चश्मे उपलब्ध कराए जाएंगे ।

( ख ) उपखंड ( क ) में निर्दिष्ट सुरक्षा परिधान अच्छी हालत में बनाए रखे जाएंगे तथा उनका नियमित रूप से निरीक्षण किया जाएगा ।

6. महिलाओं तथा अल्पवय के नियोजन सम्बन्धी प्रतिषेध . किसी महिला या अल्पवय को काम करने के किसी ऐसे कमरे में , जिसमें बेन्जीन या बेन्जीनयुक्त पदार्थों में उच्छन्न होना अन्तर्वलित हो , नियोजित नहीं किया जाएगा या कार्य करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी । 7. लेबल लगाना.- ऐसे प्रत्येक पात्र पर , जिसमें बेन्जीन या बेन्जीनयुक्त पदार्थ हो , शब्द बेन्जीन तथा खतरे के अनुमोदित प्रतीक स्पष्ट दृश्य रूप में अंकित होंगे तथा उस बेन्जीन के मूल तत्व के विषय में जानकारी , उसके विषैलेपन के बारे में चेतावनी तथा इस रसायन की ज्वलनशीलता के बारे में चेतावनी प्रदर्शित की जाएगी ।

8. बेन्जीन का अनुचित उपयोग.-

(क) बेन्जीन या बेन्जीन पदार्थों का उपयोग कर्मकारों द्वारा उनके हाथ साफ करने के लिए प्रतिषिद्ध होगा । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

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(ख ) ऐसे दुरुपयोग से उत्पन्न होंने वाले संभावित खतरों के प्रति कर्मकारों को अनुदेश दिए जाएंगे तथा कर्मकार से, जिसके कि उसके कार्य के समरूप को ध्यान में रखते हुए द्रव बेन्जीन या बेन्जीनयुक्त द्रव पदार्थों के सम्पर्क में आने की संभावना है, एक लिखित अभिस्वीकृति अभिप्राप्त की जाएगी कि उसने अनुदेशों का आशय पूर्ण रूप से समझ लिया है ।

9. काम करने के कमरों से खाना आदि का उपयोग करने पर प्रतिषेध. किसी भी कर्मकार को उस काम करने के कमरे में, जिनमें बेन्जीन तथा बेन्जीनयुक्त पदार्थों का विनिर्माण , उठाना, धरना या उपयोग किया जाता हो, खाने की या पीने की वस्तु के भंडार करने या उपयोग करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा । काम करने के ऐसे कमरे में धूम्रपान करने या तंबाकू या पान सुपारी खाने पर प्रतिषेध होगा ।

10. जोखिम के सम्बन्ध में अनुदेश- प्रत्येक कर्मकार को उसके प्रथम नियोजन पर बेन्जीन या बेन्जीनयुक्त पदार्थों के मूल तत्व के बारे में , जिसका उसे संव्यवहार करना है तथा उसमें अन्तर्वलित जोखिमों के विषय में पूर्ण रूप से अनुदेश किए जाएंगे , कर्मकारों को किसी आपात स्थिति में किए जाने वाले उपायों के बारे में अनुदेश दिए जाएंगे ।

11. सावधानी सम्बन्धी सूचनाएँ. सावधानी संबंधी सूचनाएँ जो कि परिशिष्ट " ख " में विनिर्दिष्ट प्ररूप में होंगी तथा बहुसंख्यक कर्मकारों द्वारा सुविधापूर्वक पढ़ी तथा समझी जाने वाली भाषा में होंगी , काम करने के कमरों में उन प्रमुख स्थानों पर जिनमें बेन्जीन या बेन्जीन युक्त पदार्थों का विनिर्माण उठाना , धरना या उपयोग किया जाता है, प्रदर्शित की जाएंगी ।

12. धोने की सुविधाएँ, क्लाक रूम तथा सहभोजन कक्ष. ऐसे कर्मकारों में जिनमें बेन्जीन या बेन्जीन युक्त पदार्थों का विनिर्माण उठाना, धरना या उपयोग किया जाता है, अधिभोगी निम्नलिखित की व्यवस्था करेगा तथा उनको स्वच्छ स्थिति में तथा अच्छी मरम्मत की दशा में बनाए रखेगा ।

(क) धोने सम्बन्धी सुविधाएं, जो कि मानक के अनुरूप प्रत्येक 10 व्यक्तियों के लिए कम से कम एक नल , जिसमें जल प्रदाय होता हो तथा प्रत्येक कर्मकार को व्यक्तिगत रूप से साबुन तथा एक स्वच्छ तौलिया दिया जाएगा;

(ख ) एक क्लाक रूम , जिसमें प्रत्येक कर्मकार के लिए बाहर पहनने के कपड़े तथा काम करते समय पहनने के कपड़े रखने के लिए दो खण्डों वाला एक लाकर ;

( ग) टेबलों तथा बेंचों से सुसज्जित एक सहभोजन कक्ष , जिसमें भोजन गरम करने का इंतजाम रहेगा , परन्तु जहाँ कर्मकारों के लिए उनके भोजन लेने हेतु केन्टीन या अन्य उचित इंतजाम विद्यमान हों , वहां मेस रूम की अपेक्षाओं का परित्याग किया जाएगा । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(179) 13. चिकित्सीय सुविधाएँ और परीक्षण. - ( 1 ) हर एक स्थापन , जिस पर यह अनुसूची लागू होती हो, का अधिभोगी-

(क) वह नियोजित कैर्मकारों के स्वास्थ्य पर चिकित्सीय निगरानी हेतु एक अर्ह चिकित्सा व्यवसायी की व्यवस्था करेगा; और

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए उक्त चिकित्सा व्यवसायी को सभी आवश्यक सुविधाएँ प्रदत्त करेगा ।

(2 ) उक्त चिकित्सा व्यवसायी द्वारा किए गए चिकित्सीय परीक्षण और उपयुक्त जांच के अभिलेख , निरीक्षक- सह- सुविधाप्रदाता को निरीक्षण हेतु तत्काल उपलब्ध हों , ऐसे रखा जाएगा ।

(3) पैरा ( 1 ) में उल्लिखित प्रक्रियाओं नियोजित हर एक कर्मकार का, उसके प्रथम नियोजन के 15 दिन के भीतर चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण किया जाएगा । ऐसे परीक्षण में मूत्र में फीनोल का डिटेक्शन और यूरिनरी सल्फाइड रेशों और सी.एन.एस. और हेमोटोलाजिकल जाँच शामिल होगी । किसी कर्मकार को उसके प्रथम नियोजन के 15 दिन के पश्चात् नियोजित नहीं किया जाएगा । जब तक कि ऐसे नियोजन हेतु उसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा फिट प्रमाणित न कर दिया गया हो ।

(4) इस अनूसूची में उल्लेखित प्रक्रियाओं पर नियोजित प्रत्येक कर्मकार का चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण किया जाएगा । वह प्ररूप 28 में फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करेगा।

(5) यदि चिकित्सा अधिकारी की राय हो कि कोई कर्मकार उक्त प्रक्रिया में और नियोजन हेतु इस आधार पर फिट नहीं है कि उसमें निरन्तर रहने से उसके स्वास्थ्य को विशेष खतरा होगा तो वह अपन्ने निष्कर्ष को उक्त प्रमाण पत्र तथा स्वास्थ्य रजिस्टर प्ररूप 29 में अभिलिखित करेगा । इन दस्तावेजों में की गई उसकी प्रविष्टि में यह भी सम्मिलित होगा कि उक्त प्रक्रिया में वह उक्त व्यक्ति को कितनी कालावधि के लिए अनफिट समझता है । प्रक्रिया से इस प्रकार अनफिट होने से निलम्बित हए व्यक्ति को वैकल्पिक स्थापना की सुविधा प्रदत्त की जाएगी , जब तक कि चिकित्सा अधिकारी द्वारा उसे पूरी तौर पर असमर्थ घोषित न कर दिया जाए और उस दशा में प्रभावित व्यक्ति को उपयुक्त तौर पर पुनर्वासित किया जाएगा ।

(6 ) उप - पैरा ( 5 ) में कथित किए गए अनुसार अनफिट पाए गए व्यक्ति को उक्त प्रक्रिया में पुनः नियोजनर अथवा काम करने की अनुमति नहीं होगी , जब तक कि चिकित्सा अधिकारी द्वारा और परीक्षण के पश्चात् उक्त प्रक्रिया में नियोजन हेतु उसे पुनः फिट प्रमाणित न कर दिया गया हो । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

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(7 ) फिटनेस प्रमाण पत्र और स्वास्थ्य रजिस्टर निरीक्षक- सह-सुविधा प्रदाता को निरीक्षण हेतु तत्काल उपलब्ध हों , ऐसे रखे जाएंगे ।

परिशिष्ट-क

(खंड 3 (ख), )

1. बेन्जीन का उत्पादन ।

2. वह प्रक्रिया, जिसमें बेन्जीन का उपयोग रसायन के संश्लेषण हेतु किया जाता है । 3. मोटर स्पिरिट (जिनका ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है ) ।

परिशिष्ट-ख

(खण्ड 11 , )

(क) जोखिम-

( एक) बेन्जीन या बेन्जीन युक्त पदार्थ हानिप्रद हैं ।

(दो) बेन्जीन की भाप को लम्बे समय तक या बारम्बार श्वास के साथ लेने का परिणाम तीव्र, या जीर्ण विमुक्तिकरण होगा ।

(तीन) बेन्जीन चमड़ी के द्वारा भी सोखी जा सकती है, जिससे चर्म संबंधी तथा अन्यबीमारियाँ हो सकती है ।

(ख) किए जाने वाले निवारक उपाय

(एक) बेन्जीन भाप को श्वास के साथ जाने से बचाएं ।

(दो) चमड़ी में साथ बेन्जीन का लम्बे समय तक या बारम्बार संस्पर्श से बचें । (तीन) बेन्जीन सोखे हुए या गीले वस्त्र शीघ्रता से उतार दें ।

(चार) यदि किसी समय आप बेन्जीन की भाप के अत्यधिक संकेन्द्र से उच्छन्न हो जाएं तथा सिर चकराने, श्वास लेने में कठिनाई , अत्यधिक उत्तेजना तथा चेतना विहीन होने जैसे चिह्न तथा लक्षण प्रदर्शित होते हैं तो अपने स्थापन प्रबन्धक को तुरन्त सूचित करें।

(पाँच) बेन्जीन के सभी पात्रों को बन्द रखें ।

( छह) बेन्जीन तथा बेन्जीन युक्त पदार्थों का उठाना, रखना , उपयोग तथा प्रक्रिया सावधानीपूर्वक करें, ताकि वह फर्श पर गिरकर फैलने न पाए ।

(सात) सामान को व्यवस्थित रूप से रखें । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(181) (ग) उपयोग किए जाने वाले संरक्षक उपस्कर-

(एक) ऐसे स्थान में जहाँ बेंजीन की भाप अत्यधिक संकेन्द्रण में मौजूद हो, श्वसन संरक्षक उपस्कर का उपयोग करें ।

(दो ) स्वजनित्र ऑक्सीजन मास्क या ऑक्सीजन या वायु सिलेण्डर मास्क का आपात में उपयोग करें ।

(तीन) अपनी चमड़ी तथा शरीर के भागों को बेन्जीन के संस्पर्श से बचाने के लिए दस्ताने , अप्रेन, चश्मे तथा गम बूट पहनें ।

(घ) बेन्जीन के तीव्र विषाक्तीकरण की दशा में किए जाने वाले प्राथमिक उपचार के उपाय- (एक) वस्त्रों को यदि वे बेन्जीन से गीले हों तो तुरन्त उतार दें ।

(दो) यदि द्रव बेन्जीन आँखों में चला गया हो तो कम से कम 15 मिनिट तक स्वच्छ जल की धारा से आँखों को अच्छी तरह से धोयें और चिकित्सक को तत्काल दिखायें ।

(तीन) बेन्जीन की भाप से असामान्य रूप से उच्छन्न होने की दशा में किसी चिकित्सक को तुरन्त बुलायें , जब तक वह नहीं आते हैं, निम्नलिखित कार्य करें: -

यदि प्रभावित व्यक्ति होश में हो तो-

(क) उसे खुले स्थान में ताजी हवा में ले जाएं ।

(ख ) उसे बिना तकिया के लिटा दे तथा उसे शांत और गर्म रखें ।

** यदि प्रभावित व्यक्ति बेहोश हो तो-

(क) उसका सिर नीचे की ओर रखते हुए बायें करवट से लिटाना अधिक अच्छा होगा । ५. (ख ) कोई नकली दांत, चूसने की मिठाई (च्यूइंगम) तम्बाकू या अन्य बाहरी पदार्थ को जो उसके मुँह में हों, निकाल दें।

( ग) यदि सांस लेने में कठिनाई हो रही हो तो उसे कृत्रिम सांस दें ,

( घ) गहरी सांस लेने या शरीर पर पड़ने वाले नील ( चमड़ी , होंठ , कान , उँगलियों के नाखून की सतह का नीला हो जाना) की दशा में उसे चिकित्सीय ऑक्सीजन या ऑक्सीजन कार्बन डाई ऑक्सीजन का मिश्रण दिया जाना चाहिए । यदि आवश्यक हो तो उसे कृत्रिम सांस दी जाए ऑक्सीजन केवल प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा ही दी जाए । मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अप्रैल 2021

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अनुसूची - बाईस

स्लेट पेंसिलों का विनिर्माण

1. परिभाषाएं.- इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए-

(क) " स्लेट पेन्सिलों " का विनिर्माण से अभिप्रेत वर्तुलाकार आरी की सहायता या किसी अन्य साधन से, स्लेट पेन्सिलों के विनिर्माण के लिए पत्थर काटना तथा उसमें उससे आनुषंगिक प्रक्रिया जैसे पत्थर का काटना, धरना तथा उसके टुकड़े करना आरी से काटी गई धारियों पेन्सिलों को अलग करना और पेन्सिलों की गिनाई पैकिंग नोक बनाना तथा छंटाई ।

(ख) 'सक्षम निकास प्रवात' से अभिप्रेत है स्थानीय वृत्त संवातन जिसकी व्यवस्था धूल को यांत्रिक साधन ‌द्वारा हटाने के लिए की गई हो , ताकि उसे किसी ऐसे स्थान की जहाँ कार्य हो रहा हो , वायु में विमुक्त होने से निवारित किया जा सके तथा किसी ऐसे प्रवात को सक्षम नहीं माना जाएगा, यदि वह ऐसी धूल उत्पन्न होने के स्थान पर उत्पादित धूल को हटाने में असफल रहता है ।

2. (क) आरी की सहायता से पत्थरों को काटने या पत्थर में खांचा बनाने की प्रक्रिया तब तक नहीं की जाएगी, जब तक कि काटने वाली या खांचा बनाने वाले उपस्कर से ऐसा एक सक्षम निकास प्रवात जोड़ नहीं दिया जाता, जो धूल उत्पन्न होने के स्थान से धूल को खींच निकालता हो और उसे कार्य के स्थान से बाहर ले जाता हो ।

(ख) जहाँ निकास पंखा तथा काटने या खांचा बनाने वाले उपस्कर अलग-अलग मोटरों से चलाए जाते हों , वहां से मोटरें विद्युत से इस प्रकार अन्तर्ग्रन्थित की जाएंगी कि जब तक निकास पंखे की मोटरें काम न करें , तब तक काटने या खांचा बनाने वाले उपस्कर को चलाने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली मोटर को चालू करना संभव नहीं होगा ।

3. (क) किसी भी महिला या किशोर को पत्थरों को काटने या पत्थरों पर खांचा बनाने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली मशीनों पर कार्य करने के लिए अपेक्षित या अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(ख) पेन्सिलों की पेकिंग पुनः पेकिंग नोक करने तथा छांटने खाँचों को तोड़कर खोलने या वैसे ही अन्य कार्य उसी एक शेड में नहीं किए जाएंगे , जिसमें कि पत्थर काटने या उसमें खाँचा बनाने का कार्य किया जाता हो ।

4. ( क) स्लेट पेंसिलों के विनिर्माण में किसी भी कर्मकार को तब तक नियोजित नहीं किया जाएगा, जब तक कि किसी चिकित्सा अधिकारी द्वारा उसकी चिकित्सीय 382(183)

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तथा विकिरण चिकित्सीय परीक्षा नहीं ली जाती तथा प्ररूप क्रमांक 43 में उपयुक्तता का प्रमाण- पत्र प्रदान करते हए ऐसे नियोजन के लिए उपयुक्त घोषित न कर दिया गया है ।

(ख ) उस तारीख को , जिसको यह अनुसूची प्रवर्तन में आए स्लेट पेंसिल के विनिर्माण में नियोजित कर्मकार का उक्त तारीख से 3 मास के भीतर किसी चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सीय तथा विकिरण चिकित्सीय परीक्षा की जाएगी ।

(ग) स्लेट पेन्सिल , विनिर्माण में नियोजित हर एक कर्मकार का चिकित्सा अधिकारी द्वारा उपखंड (क) और (ख ) के अधीन उल्लिखित प्रथम परीक्षण के पश्चात् हर एक ऐसे अन्तराल से जो छह मास से अधिक नहीं होगी , चिकित्सीय परीक्षण किया जाएगा और हर एक ऐसे अन्तराल से जो चिकित्सा अधिकारी द्वारा निदेशित किया जाएए , विकिरण परीक्षण किया जाएगा ।

(घ) ऐसे कर्मकार को जो पहले से ही नियोजन में हो तथा चिकित्सा अधिकारी द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया गया हो , स्लेप पेसिलों के विनिर्माण में कार्य के लिए तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा , जब तक की उसकी पुनः परीक्षा नहीं की जाती और उसे उपयुक्तता का प्रमाण पत्र प्रदान नहीं किया जाता ।

(ड. ) चिकित्सा अधिकारी किसी भी कर्मकार की विकिरण चिकित्सीय परीक्षण कराने या उसकी विरुजालयीन , रोग विज्ञान संबंधी अन्यथा परीक्षा आगे और कराई जाने या उसकी विनिर्दिष्ट चिकित्सा की जाने के लिए निर्देश दे सकेगा तथा अधिभोगी और प्रबन्धक की यह जिम्मेदारी होगी कि वह विनिर्दिष्ट परीक्षण तथा चिकित्सा की व्यवस्था करे और उसके भाग तथा उसे संबंधित समस्त व्यय को वहन करें ।

(च) चिकित्सा अधिकारी प्रत्येक परीक्षण के पश्चात् प्ररूप क्रमांक 43 में एक प्रमाण पत्र प्रदान करेगा ।

(छ) प्रबन्धक प्ररूप 28 के समस्त प्रमाण पत्रों की एक उचित नस्ती में बनाए रखेगा तथा समस्त प्रमाण पत्र को निरीक्षक-सह- सुविधाप्रदाता के समक्ष जब भी मांग की जाए , प्रस्तुत करेगा ।

5. किसी भी कर्मकार को पत्थर काटने एवं खांचा बनाने वाली मशीन या किसी अन्य उपस्कर पर जो स्लेट पेंसिल के विनिर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले पत्थर से धूल उत्पन्न करती हो , तब तक कार्य करने के लिए अपेक्षित या अनुज्ञात नहीं किया जाएगा , जब तक कि वह धूल भुखाकरण (डस्ट मास्क) नहीं पहन लेता है । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

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अनुसूची - तेईस

खतरनाक कीटनाशकों का अभिचालन या विनिर्माण

1. लागू होना.- यह अनुसूची उन सभी कारखानों या उनके किसी भाग को, जिसमें खतरनाक कीटनाशकों का अभिचालन या विनिर्माण जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त विनिर्माण प्रक्रिया के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, चलाई जाती हो , को लागू होगी ।

2. परिभाषाएँ. - इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए-

(क) 'खतरनाक कीटनाशक' से अभिप्रेत है किसी ऐसे पदार्थ से है , जो किसी कीट के नियंत्रण, नष्ट या विकर्षित करने के लिए या उनकी वृद्धि रोकने या वृद्धि के प्रभाव को कम करने के लिए प्रस्तावित हो या जिसका उपयोग किया जाता हो , जिसमें उसके अन्तर्गत उसके फार्मूलेशन, जिन्हें कीटनाशी अधिनियम , 1968 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत विषैला माना गया हो और अन्य उत्पाद जिन्हें राज्य शासन द्वारा समय - समय पर अधिसूचित किया जाए , आते हैं ।

(ख) 'अभिचालन' में मिश्रित करना ब्लेडिंग करना, फार्मलेशन बनाना भरना, खाली करना पैक करना अथवा अन्य प्रकार से कार्य करना सम्मिलित हैं ।

( ग) 'सक्षम निकाय प्रवात' से अभिप्रेत है सीमित यांत्रिक संवातन से है, जो धुआँ, गैस , वाष्प, धूल या कोहरे को हटाने के लिए प्रयुक्त हो , ताकि किसी काम के कमरे, जिसमें कार्य किया जा रहा हो , की हवा में उनका प्रवेश रोका जा सके , किसी निकास प्रवात को, यदि वह प्रक्रिया के उस बिन्दु पर , जहाँ से ऐसी गैस , धूम्र , धूल, वाष्प या कोहरा उत्पन्न हो , पैदा हुए धुएँ को हटाने में असफल रहता है तो उसे सक्षम नहीं माना जाएगा ।

(घ) 'प्रथम नियोजन' से अभिप्रेत है किसी ऐसे विनिर्माण प्रक्रिया में , जिस पर यह अनुसूची लागू होती हो , प्रथम नियोजन से होगा और उसमें उक्त विनिर्माण प्रक्रिया में लगातार तीन कैलेण्डर मास से अधिक समय तक नियोजित न रहने के उपरान्त हुआ पुनर्नियोजन भी सम्मिलित होगा; और

(ड. ) 'निलम्बन' से अभिप्रेत है किसी प्रक्रिया से, जिसमें कारखाना कीटनाशक का अभिचालन किया जाता हो, चिकित्सा अधिकारीद्वारा जो ऐसी प्रक्रियाओं से सभी नियोजित व्यक्तियों, को निलंबित करने के लिए सक्षम हो , स्वास्थ्य रजिस्टर में हस्ताक्षरित लिखित प्रमाण पत्र द्वारा नियोजन में से किया गया निलम्बन ।

3. कर्मकारों को अनुदेश. हर एक कर्मकार को उसके प्रथम नियोजन पर उक्त विनिर्माण प्रक्रिया में काम लिए जा रहे रसायनों के गुण , जिसमें खतरनाक गुण भी सम्मिलित होंगे तथा उनके अंतर्वलित खतरों के बारे में पूरी तरह अनुदेश दिए जाएंगे। किसी आपात स्थिति में क्या उपाय किए जाने चाहिए , इस बारे में भी नियोजितों को अनुदेशित किया जाएगा । ऐसे अनुदेश समयबद्ध रूप से दोहराए जाएंगे । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(185) 4. सावधानी सूचनाएं और प्लेकार्ड. इस अनुसूची के परिशिष्ट में विनिर्दिष्ट रूप में और कर्मकारों के बहुमत की भाषा में छापी गई सावधानी सूचनाएँ तथा प्लेकार्ड सभी काम के स्थानों में, जहाँ कि उक्त विनिर्माण प्रक्रियाएँ चलाई जाती हों, प्रदर्शित होंगी , ताकि उन्हें कर्मकारों द्वारा आसानी और सुगमता से पढ़ा जा सके। स्थापन के अधिभोगी और प्रबन्धक द्वारा कर्मकारों को उक्त विनिर्माण प्रक्रिया से उद्‌भूत होने वाले स्वास्थ्य के खतरों और बचाव की पद्धति के संबंध में नियतकालिक रूप से अनुदेश देने की व्यवस्था की जाएगी। ऐसी सूचनाओं में कर्मकारों के स्वास्थ्य के बचाव के लिए नियतकालिक चिकित्सीय जाँच की अपेक्षाओं के बारे में अनुदेश सम्मिलित होंगे ।

5. स्त्रियों और अल्पवय किशोरों के नियोजन के संबंध में प्रतिषेध. किसी स्त्री या किशोर को किसी कार्य के कमरे में जहाँ कि उक्त विनिर्माण प्रक्रिया चलाई जा रही हो या किसी ऐसे कमरे में जहाँ खतरनाक कीटनाशक भण्डारित हों , नियोजित करने या कार्य करने की अनुमति नहीं होगी ।

6. भोजन , पेय और धूमपान का प्रतिषेध. ( 1 ) किसी ऐसे कमरे में, जिसमें उक्त विनिर्माण प्रक्रिया चलाई जाती हो, किसी कर्मकार द्वारा कोई खाने का सामान , पेय , तम्बाकू, पान या सुपारी न तो लाई जाएगी न उसका उपयोग किया जाएगा ।

(2) किसी ऐसे कमरे में , जिसमें उक्त विनिर्माण प्रक्रिया चलाई जाती हो, धूम्रपान प्रतिषिद्ध होगा।

7. बचाव के कपड़े और बचाव उपकरण. - ( 1 ) लम्बी पतलूनें और कमीजें या लम्बी बाजुओं के ओवराल और सिर के आवरण युक्त बचाव के कपड़ों की व्यवस्था उक्त विनिर्माण प्रक्रिया में नियोजित सभी कर्मकारों के लिए की जाएगी।

(2) (क) रबर के दस्ताने, गमबूट , रबर - एप्रन , रसायन सुरक्षा चश्मे और रेसपिरेटर्स को सम्मिलित करते हुए बचाव उपकरण की व्यवस्था उक्त विनिर्माण प्रक्रिया में नियोजित सभी कर्मकारों के लिए की जाएगी ।

(ख) जहाँ कीटनाशक तेलयुक्त हों, वहाँ दस्ताने, बूट , एप्रन संश्लेषित रबर से बने हुए होंगे ।

(3) कर्मकारों को, जिन्हें ऐसे कपड़े व उपकरण प्रदाय किए गए हों, वे इन बचाव के कपड़ों और बचाव उपकरणों को पहनेंगे ।

(4 ) यदि कर्मकार, निकोटीन या फास्फोरस युक्त कीटनाशक का कार्य करते हों तो कपड़ों व उपकरणों को रोजाना अन्दर से और बाहर से धोया जाएगा और यदि अन्य कोई कीटनाशक का प्रबन्धन करते हों तो वे (बार - बार) धोए जाएंगे ।

(5) बचाव के कपड़े और उपकरणों को अच्छी मरम्मत की दशा में रखा जाएगा । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

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8. फर्श और काम की बेन्च. ( 1 ) हर एक कमरे के, जहाँ खतरनाक कीटनाशक का अभिचालन किया जाता हो , फर्श सीमेन्ट या अन्य अभेद्य पदार्थ का चिकनी सतह वाले होंगे । ( 2 ) फर्श अच्छी मरम्मत की दशा में अनुरक्षित और नाली तक जाने वाले पर्याप्त ढलान वाले होंगे और दिन में एक बार होज पाइप से पूरी तरह धोए जाएंगे । (3) काम की बेंचें, जहाँ खतरनाक कीटनाशक का अभिचालन किया जाता हो , चिकनी तथा असोख पदार्थ प्रमुखतः स्टेनलेस स्टील की बनी होंगी और प्रतिदिन कम से कम एक बार साफ की जाएंगी।

9. बिखराव और कचरा ( 1 ) यदि खतरनाक कीटनाशक, उसके अभिचालन के दौरान काम की बेंच, फर्श या कर्मकार द्वारा पहने हुए बचाव के कपड़ों पर फैल जाए या बिखर जाए तो ऐसे स्थान या ऐसी वस्तुओं को पूरी तरह कीटाणुरहित किए जाने की तत्काल कार्यवाही की जाएगी ।

( 2 ) खतरनाक कीटनाशक में भीगे या लिपटे हुए कपड़े, चिन्दियाँ, कागज या अन्य पदार्थ उपयुक्त पात्र , जिसमें कसा हआ ढक्कन हो, में एकत्र किए जाएंगे, कीटाणुरहित कचरे को सप्ताह में कम से कम एक बार जलाकर नष्ट किया जाएगा।

( 3 ) जहाँ उपलब्ध हो , उपयुक्त निष्क्रिय कारक अभिकर्ता , जब बिखराव हो तो उसको संभालने के समय उपयोग में लेने हेतु तत्काल पहुंच गम्य स्थान पर रखे जाएंगे । (4) संयंत्र से सभी भागों में सफाई , अनुरक्षण और मरम्मत हेतु, पहुँचने के लिए सुगम साधन प्रदत्त होंगे ।

10. खतरनाक कीटनाशक के उपयोग में लिए गए खाली कन्टेनर्स. खतरनाक कीटनाशक के उपयोग में दिए गए कन्टेनर रद्द करने या नष्ट करने से पूर्व उसमें बचे हुए पदार्थ को पूरी तरह साफ और निष्क्रिय कारक अभिकर्ता से उपचारित या नष्ट किया जाएगा । 11. हाथ से कार्य करना. ( 1 ) खतरनाक कीटनाशक का या लम्बे हेंडल वाले कलछी साधन से किए गए अभिचालन के अलावा अन्य प्रकार से हाथ से करने की अपेक्षा या अनुमति नहीं होगी ।

(2) खतरनाक कीटनाशक के अभिचालन के दौरान उसके शरीर के किसी भी भाग से सीधे संपर्क से बचा जाएगा ।

12. संवातन.- ( 1 ) हर एक काम के कमरे या क्षेत्र, जहाँ खतरनाक कीटनाशक का अभिचालन किया जाता हो , में हर समय ताजी हवा के परिचालन से पर्याप्त संवातन की व्यवस्था की जाएगी । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(187) (2) प्रक्रिया जब तक पूरी तरह से बन्द न हो , खतरनाक कीटनाशक के अभिचालन के दौरान निम्नलिखित कार्य सक्षम निकास प्रवात के बिना नहीं किए जाएंगे

(क) खतरनाक कीटनाशक से भरे पात्र को खाली करना;

(ख) खतरनाक कीटनाशक का मिश्रण करना;

( ग) खतरनाक कीटनाशक युक्त द्रव या पाउडर तैयार करना और

( घ) खतरनाक कीटनाशक को एक कन्टेनर , टैंक , हापर या मशीन या छोटे आकार के कन्टेनर में बदलाव या भरना ।

(3 ) उपरोक्त प्रचालन में लगाया हुआ निकास प्रवात असफल हो जाने पर उक्त प्रचालन का किया जाना बन्द कर दिया जाएगा ।

13. प्रक्षालन हेतु अनुज्ञात समय.- ( 1 ) खतरनाक कीटनाशक के अभिचालन में लगे हुए हर एक कर्मकार को भोजन अवकाश और दिन का कार्य समाप्त होने से पहले नियमित विश्राम मध्यान्तर के अतिरिक्त कम से कम 10 मिनट का समय प्रक्षालन हेतु दिया जाएगा । ( 2) खतरनाक कीटनाशक के अभिचालन में लगे हुए हर एक कर्मकार को कोई भी खाने की वस्तु खाने से पूर्व तथा दिन का कार्य खत्म होने की पूरी तौर से प्रक्षालन करना होगा ।

14. प्रक्षालन और स्नान सुविधाएँ. (1 ) जहाँ उक्त विनिर्माण प्रक्रिया चलाई जाती हों , वहाँ सभी कर्मकारों के उपयोग के लिए साफ हालत और अच्छी मरम्मत से अनुरक्षित पर्याप्त प्रक्षालन और स्नान के स्थान बने होंगे , जिनमें छायादार जगह पर प्रति 5 नियोजित व्यक्तियों की दर से एक ऐसे स्थान पर उपयोग के लिए निरन्तर जल प्रदाय भी होगा। (2) प्रक्षालन स्थान पर एक मीटर के अंतर से स्टेण्ड पाइप लगे होंगे ।

(3 ) प्रक्षालन स्थानों की कुल संख्या के आधे से कम स्नानागार नही होंगे ।

(4) उपयुक्त पदार्थ के बने पर्याप्त तौलिए प्रदाय किए जाएंगे ।

परन्तु यह कि निरीक्षक- सह- सुविधाप्रदाता द्वारा यदि आदेशित किया गया हो तो हर एक कर्मकार का व्यक्तिगत रूप से ऐसे तोलिए प्रदाय किए जाएंगे ।

( 5 ) पर्याप्त साबुन और नाखुनों के बुश प्रदाय किए जाएंगे ।

15. क्लोक रूप. - स्थापन जहाँ उक्त विनिर्माण प्रक्रिया चलाई जाती हो , में नियोजित सभी कर्मकारों के उपयोग के लिए-

(क) काम करने के समय के दौरान कपड़े उतारने के लिए अभानती सामान घर की व्यवस्था, जिसमें यदि कपड़े गीले हों तो कपड़े सुखाने की व्यवस्था होगी, और मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

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(ख ) पैरा 7 के अधीन प्रदाय किए गए बचाव के कपड़ों के भण्डारण हेतु उपयुक्त और पृथक व्यवस्था की जाएगी ।

16. भोजन कक्ष.- ( 1 ) स्थापन जहाँ उक्त विनिर्माण प्रक्रिया चलाई जाती हो , में नियोजित सभी कर्मकारों के , जो विश्राम के मध्यान्तर में वहाँ रुक जाता हों, के लिए उपयुक्त भोजन कक्ष बनाया व अनुरक्षित किया जाएगा, और जो-

(क) पर्याप्त टेबिलों और पीछे टेक सहित बैंच. और

(ख) खाना गर्म करने के पर्याप्त साधन से सज्जित होगा ।

(2) भोजन कक्ष उत्तरदायी व्यक्ति के प्रभार में और साफ हालत में रखा जाएगा । 17. अभिचालन का न किया जाना. किसी स्थापन में कीटनाशक का विनिर्माण या अभिचालन नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसकी खतरनाक प्रकृति या अन्यथा होने के संबंध में निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता से प्रमाण पत्र प्राप्त न कर लिया गया हो ।

18. चिकित्सीय सुविधाएं एवं परीक्षण.- ( 1 ) उक्त विनिर्माण प्रक्रिया में नियोजित हर एक कर्मकार का उसके प्रथम नियोजन के सात दिवस के अन्दर चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण किया जाएगा और किसी कर्मकार को जब तक कि उसे चिकित्सा अधिकारीद्वारा ऐसे नियोजन हेतु प्ररूप 28 में फिटनेस प्रमाण-पत्र द्वारा फिट प्रमाणित न कर दिया गया हो, काम करने की अनुमति नहीं होगी ।

(2) उक्त प्रक्रिया में नियोजित हर एक कर्मकार को 6 कैलेण्डर मास में से कम से कम एक बार चिकित्सा अधिकारी द्वारा पुनः परीक्षण किया जाएगा ।

(3 ) उक्त विनिर्माण प्रक्रिया में नियोजित कर्मकारों के परीक्षण हेतु व्यवस्था के संबंध में चिकित्सा अधिकारीसे व्यवस्था बाबत सहमति मिलने के उपरान्त संबंधित कर्मकारों और चिकित्सा अधिकारीको उपयुक्त सूचना दी जाएगी ।

(4) प्ररूप 29 में स्वास्थ्य रजिस्टर रखा जाएगा ।

(5) किसी कर्मकार को निलम्बन पश्चात् स्वास्थ्य रजिस्टर में या उससे संलग्न किए गए चिकित्सा अधिकारीकी लिखित स्वीकृति के बिना नियोजित नहीं किया जाएगा । काम के लिए अनफिट होते हए इस प्रकार प्रक्रिया से निलम्बित व्यक्ति को कारखाना प्रबन्धक द्वारा वैकल्पिक स्थापना की सुविधा दी जाएगी, जब तक वह चिकित्सा अधिकारीकी राय में वह पूरी तौर पर असमर्थ न हो गया हो और उस दशा में प्रभावित व्यक्ति को उपयुक्त तौर पर पुनर्वासित किया जाएगा । (6) अधिभोगी इस अनुसूची के अन्तर्गत आने वाले कर्मकारों की चिकित्सीयं निगरानी हेतु एक अर्ह चिकित्सा व्यवसायी की व्यवस्था करेगा जो सप्ताह में एक बार एवं जब भी आवश्यक हो कारखने के परिसर में प्रक्रिया पर नियोजित सभी कर्मकारों का खतरनाक कीटनाशकों के अत्यधिक अवशोषण के प्रभाव के संबंध में परीक्षण एवं चिकित्सा करेगा । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(189) (7) आपातकाल में अर्ह चिकित्सा व्यवसायी की तत्काल उपलब्धता निश्चित करने के लिए अधिभोगी आवश्यक व्यवस्था करेगा ।

( 8 ) अधिभोगी खतरनाक कीटनाशक के अत्यधिक शोषण के इलाज के लिए अपेक्षित उपकरणों और प्रति- विष और दवाओं का प्रदाय करेगा ।.

(9 ) ऐसे परीक्षण , इलाज और जाँचों के अभिलेख रखे जाएंगे और निरीक्षक-सह- सुविधाप्रदाता को उपलब्ध कराए जाएंगे ।

( 10) किसी स्थापन में , जहाँ ऐसी विनिर्माण प्रक्रियाएँ चलाई जाती हों , कर्मकारों के संबंध में मुख्य निरीक्षक विनिर्दिष्ट अन्तराल से उपयुक्त क्लिनिकल जाँच या जांचों के कराए जाने के लिए आदेशित कर सकेगा , ऐसी जाँच या ऐसी जाँचों के प्रभार अधिभोगी द्वारा वहन किए जाएंगे ।

( 11 ) किसी स्थापन , जहाँ उक्त विनिर्माण प्रक्रिया चलाई जाती हो , के हर एक कर्मकार को विहित परीक्षण , जाँच और इलाज कराना होगा ।

( 12) इस अनुसूची की प्रक्रियाओं में नियोजित प्रत्येक कर्मकार का चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण किया जाएगा। वह प्ररूप 28 में फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करेगा । ( 13 ) यदि किसी भी समय चिकित्सा अधिकारी की किसी कर्मकार के बारे में इस आधार पर यह राय हो कि उक्त प्रक्रिया में नियोजित बने रहने के लिए फिट नहीं है उक्त प्रक्रिया में निरन्तर कार्य करते रहने से उसके स्वास्थ्य को विशेष खतरा अन्तर्वलित तो वह अपने निष्कर्ष को उक्त सर्टिफिकेट और स्वास्थ्य रजिस्टर में अंकित करेगा । इन दस्तावेजों के उसके निष्कर्ष की प्रविष्टि में वह कालावधि भी शामिल होगी, जिसके लिए वह व्यक्ति को उक्त प्रक्रिया में नियोजन के लिए फिट नहीं मानता। अनफिट होने से इस प्रकार उस प्रक्रिया से निलंबित किए गए व्यक्ति को कारखाना प्रबंधक द्वारा वैकल्पिक स्थापना की सुविधा दी जाएगी। जब तक कि चिकित्सा अधिकारी की राय में वह पूरी तौर पर असमर्थ न हो गया हो और उस स्थिति में प्रभावित व्यक्ति को उपयुक्त तौर पर पुनर्वासित किया जाएगा ।

( 14 ) किसी भी व्यक्ति को, जो उप- पैरा ( 5) में किए गए अनुसार कार्य के लिए अनफिट पाया गया हो उक्त प्रक्रिया में तब तक पुनः नियोजित या कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, जब तक कि चिकित्सा अधिकारी और परीक्षण के पश्चात् उसे उन प्रक्रियाओं में नियोजित किए जाने के लिए पुनः फिट प्रमाणित नहीं कर देता ।

( 15) परीक्षण के अभिलेख बनाए रखे जाएंगे फिटनेस के प्रमाण पत्र और स्वास्थ्य रजिस्टर निरीक्षक- सह- सुविधाप्रदाता एवं चिकित्सा निरीक्षक- सह -सुविधाप्रदाता को निरीक्षण हेतु तत्काल उपलब्ध हों , ऐसे रखे जाएंगे । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

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19. छूट.- यदि किसी स्थापन के संबंध में मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता का यह समाधान हो जाता है कि उसकी अपवाद स्वरूप परिस्थितियों या उक्त विनिर्माण प्रक्रिया की न्यून आवृत्ति या किसी अन्य कारण से, जिन्हें वह लिखित में अभिलिखित करे , स्थापन में नियोजित कर्मकार के बचाव के लिए इस अनुसूची के सभी या कोई उपबन्ध आवश्यक नहीं हैं तो वह लिखित प्रमाण पत्र द्वारा ऐसे स्थापन को सभी या किसी उपबन्ध से ऐसी शर्तों के अधीन जिन्हें वह विनिर्दिष्ट करे , छूट दे सकेगा । ऐसा प्रमाण - पत्र मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता द्वारा उसके कारणों को अभिलिखित करके किसी भी समय प्रतिसंहृत किया जा सकेगा ।

परिशिष्ट

सावधानी सूचना

1. इस संयंत्र में जिन रसायनों का कार्य किया जाता है, वे विषैले हैं ।

2. इस क्षेत्र में धूम्रपान, खाना या पेय पीना , तम्बाखू चबाना प्रतिषिद्ध है । इस क्षेत्र में कोई खाने की वस्तु या पेय नहीं लाया जाएगा ।

3. इन रसायनों में से कुछ रसायन चमड़ी द्वारा सोखे जा सकते हैं और विषैला प्रभाव पैदा कर सकते हैं ।

..4. खाना खाने से पहले भली प्रकार प्रक्षालन करें ।

5. पाली समाप्त होने पर अच्छी तरह स्नान करें ।

6. इस क्षेत्र में काम करते हुए प्रदाय किए गए बचाव के कपड़े व उपकरणों का उपयोग करें । 7. कीटनाशकों के कन्टेनर खाने की सामग्री रखने के उपयोग में न लाएं

8. शरीर के किसी भी भाग पर या फर्श पर या काम की बैंच पर रसायन फैल जाने पर उसे पानी से तत्काल धो दिया जाए.।

9. रसायन फैल जाने से संदूषित कपड़े तत्काल अलग कर दिए जाए ।

10. इस क्षेत्र में अधिक सफाई रखी जाएगी ।

11. नंगे हाथों से कीटनाशकों का कार्य न करें , हैण्डल लेग, कलछी का उपयोग करें ।

12.जी-मिचलाना, उल्टी आना, चक्कर आने जैसी बीमारी की दशा में प्रबन्धक को सूचना देवें , जो इलाज हेतु आवश्यक व्यवस्था करेंगें ।

13. सभी कर्मकार अपने स्वास्थ्य की रक्षा हेतु नियमित रूप से विहित चिकित्सीय जाँच हेतु रिपोर्ट करें । मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अप्रैल 2021

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अनुसूची - चौबीस

कारसिन्नों जैनिक (कैन्सरकारक) डाय इन्टरमीडियेट का विनिर्माण या अभिचालन 1. लागू होना.- यह अनुसूची उन सभी कारखानों या उसके किसी भाग को लागू होगी , जहाँ कि प्रक्रियाओं में पैरा (3 ) और (4) में उल्लिखित पदार्थ बनाए , विनिर्मित किए जाते हैं , उनका कार्य का उपयोग किया जाता है और उन उपदर्शित प्रक्रियाएँ, इसमें इसके पश्चात् 'उक्त प्रक्रियाएं ' के रूप में निर्दिष्ट की गई हैं और ऐसे निर्देश का अभिप्रेत है होगा , इस पैरा में वर्णित कोई भी या सभी प्रक्रियाएँ ।

2. परिभाषाएँ.- इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए-

( क ) ' नियंत्रित पदार्थ ' से अभिप्रेत है इस अनुसूची के पैरा (4 ) में वर्णित रासायनिक पदार्थ;

(ख) 'प्रथम नियोजन' से अभिप्रेत है उक्त प्रक्रियाओं में प्रथम नियोजन और ऐसी प्रक्रियाओं में लगातार तीन केलेण्डर मास से अधिक की कालावधि के लिए नियोजन समाप्त हो जाने के उपरान्त पुनर्नियोजन से भी है ;

(ग ) " सक्षम वायु निष्कासक' से अभिप्रेत है किसी स्थान, जहाँ काम किया जाता हो , से गैस , वाष्प, धूल या धूम को हटाने के लिए यांत्रिक साधनों से प्रभावशील किए गए सीमित संवातन से है , ताकि उस स्थान की वायु में उनके फैलाव को रोका जा सके। किसी वायु निष्कासक को उसी गैस , वाष्प, धूम्र और धूल जहाँ से उत्पन्न हो , उस बिन्दु से पैदा हुए धुएँ को हटाने में असफल रहे तो उसे सक्षम नहीं माना जाएगा; और

(घ ) ' प्रतिषिद्ध पदार्थ' से अभिप्रेत है इस अनुसूची के पैरा ( 3 ) में उल्लिखित रासायनिक पदार्थ ।

3. प्रतिषिद्ध पदार्थ. इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित रासायनिक पदार्थ ' प्रतिषिद्ध पदार्थ' के रूप में वगीकृत होंगे , केवल उस दशा को छोड़कर जबकि यह पदार्थ उपस्थित होंगे या रासायनिक प्रतिक्रिया में उपोत्पादक की तरह बनेंगे और उनकी कुल सान्द्रता एक प्रतिशत से अधिक नहीं होगी

(क) वीटा-नेप्थाइल एमीन और उसके लवण;

(ख) बेन्जेडाइन और उसके लवण;

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

(ग) 4-अमीनो डाइफिनाइल और उसके लवण;

(घ) 4-नाइट्रोडाइफिनाइल और उसके लवण; तथा

(इ ) इन योगिकों से युक्त कोई पदार्थ ।

4. ' नियंत्रित पदार्थ'.- इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित रासायनिक पदार्थ ' नियंत्रित पदार्थ' की तरह वर्गीकृत होंगे

(क) अल्फा-नेफ्थाइल एमीन या एक प्रतिशत से अनधिक या बीटानेप्थाइल एमीन युक्तअल्फानेप्थाइले एमीन जो कि या तो रासायनिक, प्रतिक्रिया के उप -उत्पादन या अन्य किसी रूप में हो और उसके लवण;

(ख) ओर्थो- टोल्यूडाइन और उसके लवण;

(ग) डाइनिजिडाइन और उसके लवण;

( घ) हाई क्लोरो वैन्जिडाइन और उसके लवण;

(इ) अरामिन; और

(च) मैग्नेट्ट ।

5. नियोजन का प्रतिषेध . किसी स्थापन , जिसमें प्रतिषिद्ध पदार्थों को बनाया , विनिर्मित , प्रसंस्कृत किया जाता हो उनका कार्य या उपयोग किया जाता हो , में किसी कर्मकार को उक्त प्रक्रियाओं में केवल उसी दशा में के सिवाय जब कि मुख्य निरीक्षक- सह- सुविधाप्रदाता ने पैरा (23 ) में यथा नियत छूट प्रदान की गई हो , नियोजित नहीं किया जाएगा।

6. नियंत्रित पदार्थों के प्रसंस्करण या कार्य करने के लिए अपेक्षाएँ. ( 1 ) जहाँ कहीं उपपैरा (4) में निर्दिष्ट नियंत्रित पदार्थ बनाए , विनिर्मित, प्रसंस्कृत किए जाते हों, उनका कार्य या उपयोग किया जाता हो , वहां कर्मकारों द्वारा जबकि वे उक्त पदार्थ के प्रसंस्करण में और उसके संयंत्र के अन्दर भण्डारण क्षेत्रों के अनुसरण में लगे होने के दौरान उक्त नियंत्रित पदार्थ के श्वासित करने , खाने अथवा शोषित करने से सभी व्यावहारिक कदम उठाए जाएंगे ।

(2 ) जहाँ तक संभव होगा , सभी कार्य पूरी तरह बन्द प्रणाली से किए जाएंगे । जहाँ कहीं ऐसे बन्द आवरण संभव न हों, वहां उस बिन्दु पर , जहाँ से प्रक्रिया के दौरान नियंत्रित पदार्थ के वायुमंडल में मिलने की संभावना हो , सक्षम वायु निष्कासन प्रयुक्त किया जाएगा । मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(193) (3) नियंत्रित पदार्थ स्थापन में , कस कर बन्द किए गए कन्टेनरों में ही प्राप्त किए जाएंगे और केवल जब यह पदार्थ प्रक्रिया या उपभोग में हों , के अलावा वैसे ही रो जाएंगे। नियंत्रित पदार्थ स्थापन से उपयुक्त प्रकार के कस कर बन्द किए गए कन्टेनरों में ही भेजे जाएंगे। सभी कन्टेनरों पर उसके अन्तर्गत वस्तु के बारे में बताते हुए स्पष्ट लेबल लगे होंगे ।

7. व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण. ( 1 ) उक्त प्रक्रियाओं में नियोजित हर एक कर्मकार को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण की निम्नलिखित वस्तुओं की व्यवस्था की जाएगी और वे उन्हें दी जाएंगी-

(क) लम्बे पतलून और पूरी बाह की कमीजें या ओवराल और हेलमेट कमीजें या ओवराल से गरदन को पूरी तौर से ढंका जाएगा ।

(ख) रबर के गम बूट ।

(2) उक्त प्रक्रियाओं में जब सामान्य कार्य या आपातकाल के अवसर पर कार्य के दौरान चोट का खतरा हो तो उनमें नियोजित कर्मकारों के उपयोग के लिए पर्याप्त संख्यामें व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों की निम्नलिखित वस्तुएँ प्रदाय की जाएंगी- (क) हाथ के रबर के दस्ताने

(ख) रबर स्प्रनय और

( ग ) एअर - लाइन -रेस्पिरेटर या अन्य उपयुक्त रेस्पिरेटरी सुरक्षा उपकरण । (3) व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों की सभी वस्तुओं को साफ और स्वास्थ्यकारी दशा में और अच्छी मरम्मत की दशा में अनुरक्षित करना प्रबन्धक की जिम्मेदारी होगी । 8. स्त्रियों और अल्पवय व्यक्तियों के नियोजन के संबंध में प्रतिषेध. किसी कमरे में जिसमें उक्त प्रक्रियाएँ चलाई जाती हों , किसी स्त्री या अल्पवय व्यक्ति को नियोजित या काम करने की अनुमति नहीं होगी ।

9. काम के कमरे के फर्श. हर एक कमरे , जिसमें उक्त प्रक्रिया चलाई जाती हो , के फर्श- (क) चिकने और जल-अभेद्य होंगे , परन्तु यह कि फर्श निर्माण में एस्फाल्ट या कोलतार का उपयोग नहीं होगा;

(ख) अच्छी मरम्मत की हालत में अनुरक्षित होंगे;

( ग) आसानी से सफाई के लिए उपयुक्त ढलान युक्त और नालीयुक्त होंगे; और मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

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( घ ) प्रतिदिन धोए जाएँगे और धुलाई का पानी बन्द नाली में से सीवर में जाएगा । 10. खाली कन्टेनरों का निर्वतन. नियंत्रित पदार्थों को रखने के उपयोग में लिए गए खाली कन्टेनरों के त्यक्त किए जाने के पूर्व उसकी अन्तर्वस्तुओं की पूरे तौर पर सफाई की जाएगी और निष्क्रिय कारक अभिकर्ता से उनका उपचार किया जाएगा ।

...11. हाथ से कार्य. नियंत्रित पदार्थों पदार्थों को केवल दस्तेयुक्त करछुल या बेलचे के साधन को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से मिश्रित करने , भरने , खाली करने , कार्य करने की अनुमति नहीं होगी । ऐसे करछुल या बेलचों को रोजाना पूरी तरह से साफ किया जाएगा । 12. जोखिम के संबंध में अनुदेश. हर एक कर्मकार को उक्त प्रक्रिया में प्रथम नियोजन पर उन विषैले पदार्थों , जिनसे कि उसके आरक्षित रहने की संभावना हो, के गुणों , उसमें * अंतर्निहित खतरों तथा बरती जाने वाली पूर्वावधानियों के बारे में पूरी तरह अनुदेश दिये जायेंगे । कर्मकारों को आपात स्थिति से निपटने के लिये किये जाने वाले उपायों के बारे में भी अनुदेश दिये जायेंगे ।

13. सचेतक कार्ड. - इस अनुसूची से संलग्न परिशिष्ट में निर्दिष्ट प्ररुप में और उक्त प्रक्रिया में नियोजित बहुतायत कर्मकारों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में छपवाकर स्थापन में प्रमुख स्थानों में , जहां यह पट्ट असानी से देखे और सुगमता से पढ़े जा सके , पर सचेतक कार्ड लगाए जाएंगे । ऐसे सभी कर्मकारों को सचेतक कार्ड में निहित पूर्वावधानियों के बारे में समय- समय पर अनुदेश देने की व्यवस्था प्रबंधक द्वारा की जाएगी।

14. कामगारों के कर्तव्य. यह नियोजित कर्मकारों का कर्तव्य होगा की वे स्वयं को मूत्र के एक्सफोलिवेटीव साईट्रोलॉजी की जाँच सहित अन्य परीक्षणों के लिए चिकित्सा अधिकारी अथवा योग्य चिकित्सा व्यवसायी के समक्ष प्रस्तुत रखें ।

15. प्रक्षालन और स्नान सुविधाएँ ( 1 ) उक्त प्रक्रियाओं में नियोजित सभी कर्मकारों के उपयोग के लिए निम्नलिखित प्रक्षालन और स्थान की सुविधाएं प्रदाय की जाएंगी और उन्हें साफ हालत और अच्छी मरम्मत की दशा में बनाए रखा जाएगा -

(क) ऐसे कर्मकारों के लिए प्रति 5 कर्मकारों के लिए कम से कम एक स्टैंड पाईप और निरंतर जल प्रदाय युक्त छायादार प्रक्षालन स्थान उपलब्ध होगा । साथ में ही वहां साफ तौलिए , साबुन, नाखून साफ करने के ब्रश का प्रदाय होगा;

(ख) खंड (क) के अधीन प्रदाय स्टैंड पाईपों में से 50 प्रतिशत स्नानगारों में होंगे , जहां स्थापन के कार्य समय के दौरान और उसके 1 घंटे बाद तक गर्म और ठंडा दोनों प्रकार का पानी उपलब्ध कराया जाएगा;

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(195) (ग) प्रक्षालन और स्नान सुविधाएँ , उक्त प्रक्रियाएँ जहां स्थित हो , उस क्षेत्र के समीप ही होंगी;

(घ) हर एक कर्मकार को व्यक्तिगत तौर पर साफ तौलिए प्रदाय होंगे; और

(ड) खंड ( क ) उल्लिखित टोंटियों के अतिरिक्त हरेक तल पर एक स्टैंड होगा , जिसमें गर्म पानी उपलब्ध कराया जाएगा।

(2) स्थापन की वर्दियों और अन्य काम के कमरों की हर रोज धुलाई किये जाने की व्यवस्था की जाएगी ।

16. कार्य के कमरे में खाद्य , पेय आदि का प्रतिषेध. ऐसे किसी भी कमरे में, जहां उक्त प्रक्रिया चलाई जाती है, कोई भी कर्मकार खाद्य वस्तु, पेय , पान सुपारी या तंबाकू का उपयोग नही करेगा या धूम्रपान नही करेगा और कोई भी कर्मकार खाने या विश्राम के अंतरालों में ऐसे कमरों में नही रहेगा ।

17. क्लॉक रुम उक्त प्रक्रिया में नियोजित कर्मकारों के उपयोग के लिए साफ और अच्छी मरम्मत की दशा में अनुरक्षित -

(क) क्लॉक रुम उपलब्ध होगा, जिसमें एक बाहर के कपड़ों के लिए और दूसरा काम के कपडों के लिए, ऐसे दो खानों में लॉकर होंगे; या और

(ख) लॉकर रूम और भोजन कक्ष से अलग एक ऐसे स्थान की व्यवस्था होगी , जहां प्रदाय किए गए सुरक्षा उपकरणों का भंडार किया जा सकेगा और ये स्थान किसी उत्तरदायी व्यक्ति के प्रभार में और साफ हालत में रखे जाएंगे ।

18. भोजन कक्ष उक्त प्रक्रियाओं में नियोजित कर्मकारों के, जो भोजन के मध्यावकाश के दौरान स्थापन प्रक्षेत्र में ही रह जाते हो, उपयोग के लिए एक भोजन कक्ष बनाया और अनुरक्षित किया जाएगा , टेबिलों और बेन्चों से सज्जित तथा भोजन गर्म करने की उपयुक्त साधन युक्त होगा।

19. प्रक्षालन हेतु समय की अनुमति उक्त प्रक्रिया में नियोजित हर एक कर्मकार को स्नान के लिए हरेक पाली समाप्त होने से पूर्व 30 मिनट का समय दिया जाएगा । इसके अतिरिक्त हर एक भोजनावकाश के पहले प्रक्षालन के लिए 10 मिनट का समय दिया जाएगा।

20. नियोजित व्यक्तियों की आयु पर निर्बन्धन.- 40 वर्ष से कम आयु के किसी कर्मकार को उक्त प्रक्रियाओं में इस अनुसूची के स्थापन को लागू होने के दिनांक के पश्चात् प्रथम बार नियोजित नहीं किया जाएगा । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

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21. चिकित्सीय परीक्षण ( 1 ) उक्त प्रक्रियाओं में नियोजित हर एक कर्मकार का, उसके प्रथम नियोजन के 14 दिन के अन्दर चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण किया जाएगा। ऐसे परीक्षण में , ऐसी जांच , जिन्हें चिकित्सा अधिकारी उपयुक्त समझे , शामिल होंगी और मूत्र की एक्सफोलिएटिव साइटोलाजी सम्मिलित होंगी, किसी भी कर्मकार को उसके प्रथम नियोजन के 14 दिन पश्चात् स्थापन में काम करने की अनुमति नहीं होगी , जब तक की चिकित्सा अधिकारी द्वारा ऐसे नियोजन के लिए उसे फिट प्रमाणित न कर दिया जाए । (2) उक्त प्रक्रिया में नियोजित हर एक कर्मकार का 6 कलेण्डर मास में कम से कम एक बार चिकित्सा अधिकारी द्वारा पुनः परीक्षण किया जाएगा। ऐसे परीक्षण में ऐसी जांच सम्मिलित होगी , जिन्हें चिकित्सा अधिकारी उपयुक्त समझे, लेकिन मूत्र की एक्सफोलिएटिव साइटोलाजी उसमें अवश्य सम्मिलित होगी।

(3) चिकित्सा अधिकारी द्वारा उप -पैरा ( 1 ) के अधीन चिकित्सीय परीक्षण किए गए व्यक्तिको प्रारुप 28 में फिटनेस का प्रमाण-पत्र दिया जाएगा और उप - पैरा (2) के अधीन किए गए पुनः परीक्षण के अभिलेख उसमें अंकित किए जाएंगे, प्रमाण-पत्र स्थापन के प्रबन्धक की अभिरक्षा में रखे जाएंगे। उप-पैरा ( 1 ) और (2) में निर्दिष्ट किए गए एक परीक्षण के अभिलेख, जिसमें जांच की प्रकृति व परिणाम भी सम्मिलित होंगे , चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्ररुप 29 में स्वास्थ्य रजिस्टर में अंकित किए जाएंगे ।

(4) फिटनेस का प्रमाण-पत्र और स्वास्थ्य रजिस्टर , निरीक्षक-सह - सुविधाप्रदाता के निरीक्षण हेतु तत्काल उपलब्ध होंगे , रखे जाएंगे।

(5 ) हर एक स्थापन, या उसके भाग, जिन पर यह अनुसूची लागू होती हो, का अधिभोगी-इस अनुसूची के अन्तर्गत आने वाले कर्मकारों की चिकित्सीय निगरानी हेतु एक अर्ह चिकित्सा व्यवसायी की व्यवस्था करेगा और उक्त चिकित्सा व्यवसायी को खण्ड (क) में निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा ।

(6) इस अनूसूची में उल्लेखित प्रक्रियाओं पर नियोजित प्रत्येक कर्मकार का चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण किया जाएगा। वह प्ररूप 28 पर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करेगा।

(7) यदि किसी भी समय चिकित्सा अधिकारी की यह राय हो कि कोई व्यक्ति उक्त प्रक्रियाओं में और आगे नियोजन हेतु इस आधार पर फिट नहीं है कि उसमें निरन्तर रहने से उसकें स्वास्थय को हानि होगी तो वह अपने निष्कर्षों को फिटनेस प्रमाण-पत्र और स्वास्थ्य रजिस्टर प्ररूप 29 में अंकित करेगा। इन 382(197)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

दस्तावेजों में उसके निष्कर्षों को प्रविष्टि में उस कालावधि का उल्लेख भी शामिल होगा , जिसके लिए वह उस व्यक्ति को यथास्थिति उक्त प्रक्रिया में या किसी भी कार्य में काम करने के लिए अनफिट मानता है । कार्य के लिए अनफिट होने के कारण इस प्रकार निलंबित व्यक्ति को कारखाना प्रबन्धक द्वारा वैकल्पिक स्थापना सुविधा दी जाएगी , जब तक कि चिकित्सा अधिकारी की राय में वह पूरी तौर पर असमर्थ न हो गया हो और उस दशा में प्रभावित व्यक्ति को उपयुक्त तौर पर पुनर्वासित किया जाएगा।

(8) किसी व्यक्तिको जिसे उप - पैरा (6) में उल्लेखानुसार अनफिट पाया गया हो, उसे पुनर्नियोजन अथवा काम करने की अनुमति नहीं होगी, जब तक कि उसे... चिकित्सा अधिकारी द्वारा और परीक्षण के पश्चात् नियोजन के लिए पुनः फिट प्रमाणित न किया गया हो।

(9) फिटनेस के प्रमाण पत्र और स्वास्थ्य रजिस्टर निरीक्षक- सह-सुविधाप्रदाता एवं चिकित्सा निरीक्षक-सह- सुविधाप्रदाता को निरीक्षण हेतु तत्काल उपलब्ध हों , ऐसे रखे जाएंगे।

-22 . छूट-प्रतिषिद्ध पदार्थ. (1 ) मुख्य निरीक्षक- सह- सुविधाप्रदाता लिखित प्रमाण - पत्र द्वारा (जिसे वह अपनी स्वेच्छा से किसी भी समय निरस्त कर सकता है) किसी प्रक्रिया , जिसके दौरान प्रतिषिद्ध पदार्थ के बनाने , प्रसंस्कृत करने, विनिर्भित करने उसका कार्य या उपयोग किया जाता हो , को पैरा (5 ) के उपबन्धों से ऐसी शर्तों के अधीन , यदि कोई हों , जिन्हें वह उसमें निर्दिष्ट करें , छूट दे सकेगा । यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि प्रक्रिया पूरे तौर पर बन्द और एयर टाइट शील प्रणाली से इस प्रकार की जाती है कि प्रतिषिद्ध पदार्थ केवल उतनी ही मात्रा , जितनी कि प्रक्रिया के नियंत्रण हेतु अपेक्षित है या जैसी उत्पाद को किसी भी प्रतिषिद्ध पदार्थ से रहित बनाने के लिए आवश्यक हो , से अनधिक मात्रा में नहीं निकाला जाता।

(2) मुख्य निरीक्षक-सह- सुविधाप्रदाता बेन्जे डाइन हाइड्रोक्लोराइड के विनिर्माण का या उपयोगकी अनुमति दे सकता है, परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उससे संबंधित सभी प्रक्रिया पूरी तरह बन्द प्रणाली से इस प्रकार की जाती हों कि केवल बेन्जेडाइन हाइड्रोक्लोराइड को छोड़कर अन्य कार्य प्रतिषिद्ध पदार्थ केवल उतनी ही मात्रा में, जितनी कि प्रक्रिया के नियंत्रण के प्रयोजन जैसी कि उत्पादन की प्रतिषिद्ध पदार्थ रहित बनाने के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो , अनधिक नहीं निकाली जाए और बेन्जेडाइन हाइड्रोक्लोराइड जब कि पूर्ण बन्द प्रणाली में न हो , को छोड़कर , को सभी समय दो भाग बेन्जेडाइन हायड्रोक्लोराइड को एक भाग पानी से कम न हो , इस अनुपात में गीला कर रखा जाए । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(198)

23. सामान्य छूट.- यदि किसी स्थापन के संबंध में अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में या प्रक्रिया को न्यून आवृत्ति या अन्य किसी कारण से मुख्य निरीक्षक-सह- सुविधाप्रदाता का यह समाधान हो जाता है कि इस अनुसूची के सभी या कोई उपबन्ध कर्मकारों के बचाव के लिए आवश्यक नहीं हैं तो मुख्य निरीक्षक-सह- सुविधाप्रदाता लिखित प्रमाण- पत्र (जिसे वह अपनी स्वेच्छा से किसी भी समय निरस्त कर सकता है) ऐसे स्थापन को सभी या ऐसी किसी भी उपबन्ध से ऐसी शर्तों के अधीन , यदि कोई हों , जिन्हें वह उसमें निर्दिष्ट करें, छूट प्रदान कर सकेगा ।

अनुसूची - पच्चीस

उच्च शोर स्तर अन्तर्निहित करने वाले कार्य

1. लागू होना.- यह अनुसूची किसी भी विनिर्माण प्रक्रियाओं में सभी कार्यों, जिसमें उच्च शोर स्तर हो, को लागू होगी। ,

2. परिभाषाएँ.- इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए-

(क) 'शोर ' से अभिप्रेत है अनचाही ध्वनियां ;

(ख ) "उच्च शोर स्तर ' से अभिप्रेत है ए- वेटेड स्केल पर मापे गए शोर स्तर जो 90 डेसीबल 5 या उससे अधिक हो;

(ग) ' डेसीबेल' से अभिप्रेत है बेल के दसवें भाग जो कि निर्दिष्ट या वास्तविक संख्याओं के अनुपात को व्यक्त करने के लिए उपयोग किए गए लोगरेथिम पैमाने का मूल भाग है , बेल संख्या इस अनुपात के 10 के आधार पर लोगरेथिम को व्यक्त करती है । शोर का स्तर ( या ध्वनि के दबाव का स्तर 20 ग् 19-6 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या 0.0002 डायन प्रति वर्ग सेन्टीमीटर , जो कि सुनने की दहलीज अर्थात औसतन स्वस्थ सुनने वाले को सुनाई देने के लिये घ्वानि का आवश्यक न्यूनतम स्तर है , के समतुल्य है , डेसीमल का संक्षेप रुप डीबी है;

(घ) 'आवृत्ति' से अभिप्रेत है दाव परिवर्तन की दर जो सायकल प्रति सेकण्ड या हर्टज में व्यक्त की जाती है;

(ड) 'डीबीए' डेसीबेल में ध्वनि स्तर को व्यक्त करता है , जो कि आउन्डेलेबल मीटर जो धीमी गति से चलित मोटर और ए-वेटेड नेटवर्क पर संचालित से मापी गई हो;

(च) ' ए- बेटिंग' से अभिप्रेत है शोर मापने के प्रयोजन के लिए विभिन्न आवृत्तियों की घवनि की तीव्रता के लिए किए गए क्रमिक संशोधन ताकि एक यंत्र द्वारा मापी गई ध्वनि के दबाव का स्तर मनुष्य के काम द्वारा वास्तविक रूप से अनुभव की गई घ्वनि के अनुसार ही माप को प्रकट करें । 382(199)

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3. शोर से बचाव.- ( 1 ) हरेक स्थापन में उपयुक्त अभियांत्रिकी नियंत्रण या प्रशासकीय उपाय यह सुनिश्चित करने हेतु किए जाएंगे कि जहाँ तक उपयुक्त रूप से व्यावहारितक हो कोई भी कर्मकार नीचे सारणी ( 1 ) और ( 2 ) में निर्दिष्ट अधिकतम अनुज्ञेय शोर के अनावरण स्तर से अधिक के ध्वनि स्तर से आरक्षित न हो-

सारणी - 1

निरन्तर शोर की स्थिति में अनुज्ञेय अनावरण

ध्वनि का दबाव स्तर डीबीए में अनावरण का कुल समय

* (निरंतर या लघु अनावरण कालावधियों में)

प्रतिदिन घंटों में

(2)

(1)

90

8

92

6

95

4

97

3

100

2

105

11/2

102

1

107

3/4

110

1/2

115

1/4

टिप्पणी- ( 1 ) 115 डी.बी.ए. से अधिक किसी भी अनावरण की अनुमति नहीं होगी ।

(2 ) किसी अंक और उसके तत्काल ऊपर के या नीचे के अंक, जैसे कि सारणी के कॉलम ( 1 ) में इंगित है , के बीच में आने वाले किन्ही अनावरण कालावधि के लिए घ्वानि के अनुज्ञेय दबाव का स्तर अनुपातिक आधार पर सीमांकन (ग्राफ) द्वारा अवधारित किया जाएगा । मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(200)

सारणी - 2

झटके या आघात शोर के लिए अनज्ञेय अनावरण स्तर

अनुज्ञेय झटकों या आघातों की संख्या प्रतिदिन

उच्चतम ध्वनि का दबाव स्तर की डीबी में

(2)

(1)

100

140

345

435

1,000

130

3,160

125

10,000

120

टिप्पणी- ( 1 ) 140 डी. बी. उच्चतम घ्वनि स्तर से अधिक पर अनावरण की अनुमति नहीं होगी । (2) किसी अंक ओर उसके तत्काल ऊपर के या नीचे के अंक, जैसे कि सारणी के कॉलम ( 1 ) में इंगित है , के बीच में आने वाली उच्चतम घ्वनि दाब स्तर के लिए अनुज्ञेय प्रति दिवस आधातों की संख्या अनुपातिक आधार पर सीमांकन ( ग्राफ से) द्वारा अवधारित की जाएगी।

(2) इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए यदि ध्वनि स्तर में परिवर्तन एक सेकण्ड या कम के . अन्तराल में अधिकतम अन्तर्निहित हो तो उक्त शोर को निरन्तर शोर माना जाएगा और सारणी-1 में दिया हुआ मानदंड लागू होगा । अन्य स्थितियों में शोर को झटके का या आघातजन्य शोर मानते हुए सारणी 2 में दिया हुआ मानदंड लागू होंगा ।

(3 ) जब दैनिक शोर अनावरण में विभिन्न स्तरों की शोर अनावरण की दो या अधिक कालावधि शामिल हो तो उनके अकेले अलग प्रभाव के बजाए सम्मिलित प्रभाव का आकलन करना होगा । यदि निम्न सूत्र का योग इकाई से अधिक हो तो संयुक्त प्रभाव की सीमा से अधिक माना जाना चाहिए ।

+

+

कन

क1

क2

टन

ट1

ट2

यहां क1 , क2 आदि एक निर्दिष्ट शोर के स्तर पर अनावरण के वास्तविक कुल समय को व्यक्त करते हैं और ट 1 ट2 , आदि उक्त स्तर पर अधिकतम अनुज्ञेय अनावरण समय को व्यक्त करते हैं । उपरोक्त संगणना में 90 डीबीए से कम स्तर के शोर अनावरण को छोड़ा जा सकता है ।

(4) जहाँ उप -पैरा ( 1 ) में विनिर्दिष्ट शोर अनावरण स्तर को उपयुक्त व्यावहारिक अभियांत्रिकीय नियंत्रण या प्रशासकीय उपायों द्वारा कम करना संभव न हो, वहां जहां तक संभव हो वहां तक ऐसे उपायों द्वारा शोर अनावरण कम किया जाएगा और हरेक मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(201) अनावृत्त कर्मकार को उपयुक्त इअर प्रोटेक्टर प्रदाय किए जाएंगे , ताकि उसका शोर से अनावरण उप-पैरा ( 1 ) में विनिर्दिष्ट स्तर तक कम किया जा सके ।

(5 ) जहाँ उप - पैरा (4 ) के अनुसार प्रदाय किए गए इअर प्रोटेक्टर , कर्मकार द्वारा उसे पहनने पर भी उसके कानों तक पहुंचनें वाले शोर को , जैसा कि डीबीए में उक्त इअर प्रोटेक्टर के संबंध में कम किया जाकर नियत किया जाए । यथास्थिति सारणी 1 और 2 , जैसी भी स्थिति हो के अधीन अनुज्ञेय स्तर तककम न किया जा सके तो शोर अनावरण कालावधि संबंधित उप - पैरा ( 1 ) में विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय अनावरण तक उपयुक्त रूप से घटाई जाएगी । (6) (क) उन सभी कारणों में जहाँ मौजूद ध्वनि स्तर उप - पैरा ( 1 ) में विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय स्तर से अधिक हो , वहाँ श्रवण संरक्षण के प्रभावी उपाय किए जाएंगे । जैसा कि अनुज्ञेय स्तर से अधिक स्तर पर अनावृत्त कर्मकारों का नियोजन पूर्व और समयबद्ध सर्वेक्षण किया जाना और ऐसे कर्मकारों का या तो उनके शोर स्तर के अनावरण की कालावधि कम करके या उन्हें जहाँ शोर स्तर तुलनात्मक रूप से कम हो , वह स्थानांतरित करके या अन्य उपयुक्त साधन से पुनर्वसित किया जाएगा ।

( ख ) उप-पैरा ( 1 ) में विनिर्दिष्ट अधिकतम अनुज्ञेय अनावरण स्तर से अधिक शोर के क्षेत्रों में नियोजित हर एक कर्मकार का चिकित्सा अधिकारी द्वारा उसके प्रथम नियोजन से 14 दिन के भीतर श्रवण क्षमता परीक्षण किया जाएगा और उसके बाद हर एक 12 मास में कम से कम एक बार उनका पुनः परीक्षण किया जाएगा । ऐसे प्रारम्भिक और समयबद्ध परीक्षणों में ऐसी जांच , जिन्हें चिकित्सा अधिकारी उपयुक्त समझे , शामिल होगी और उसमें 125 , 250 , 500 , 1000 , 2000 , 4000 तथा 8000 साइकिल प्रति सेकण्ड के शुद्ध स्वरों के लिए श्रवण सीमा का अवधारण शामिल होगा।

4. चिकित्सकीय परीक्षण. - ( 1 ) चिकित्सा अधिकारी इस अनुसूची में उल्लेखित प्रकियाओं में नियोजित प्रत्येक कर्मकार का परीक्षण करेगा। वह प्ररूप 28 में फिटनेस प्रमाण-पत्र जारी करेगा ।

(2) यदि किसी समय चिकित्सा अधिकारी की राय में कोई कर्मकार वाति पेय का विनिर्माण तथा उससे प्रासंगिक प्रक्रिया में नियोजन हेतु और आगे के आधारों पर फिट नहीं पाया जाता है कि वहाँ निरन्तर बने रहने से उसके स्वास्थ्य को खतरा होगा तो वह उक्त प्रमाण- पत्र में तथा स्वास्थ्य रजिस्टर में अपने निष्कर्षों को अभिलिखित करेगा । उसके निष्कर्षों की इन दस्तावेजों में की गई प्रविष्टि में उस कालावधि को भी उल्लिखित किया जाएगा , जिसमें यह समझा जाता है कि उक्त व्यक्ति उक्त प्रक्रिया में कार्य के लिए अनफिट है । इस प्रकार के अवसरों में मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(202)

घोषित अनफिट व्यक्ति को वैकल्पिक स्थान पर रखे जाने की सुविधा होगी , जब तक कि वह चिकित्सा अधिकारी की राय में पूरी तौर पर असमर्थ न हो गया हो, उस दशा में प्रभावित व्यक्ति का उपयुक्त प्रकार से पुनर्वास किया जाएगा ।

(4) कोई भी व्यक्ति अनफिट पाया गया हो , उसे उक्त प्रक्रिया में जब तक पुनः नियोजित नहीं किया जाएगा या उसे काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी , जब तक चिकित्सा अधिकारी ने और परीक्षण करने के पश्चात् उसे पुनः उन प्रक्रियाओं में नियोजन के लिए फिट प्रमाणीकृत न कर दिया हो ।

(5) फिटनेस के प्रमाण-पत्र तथा स्वास्थ्य रजिस्टर निरीक्षक- सह- सुविधाप्रदाता एवं मेडिकल निरीक्षक- सह-सुविधाप्रदाता को जाँच हेतु सुगमता से उपलब्ध हों, ऐसे रखे जावेंगे ।

अनुसूची - छब्बीस

विस्कोस प्रक्रिया द्वारा रैयान ( कृत्रिम रेशम) का विनिर्माण

1. परिभाषाएँ- इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए-

(क) 'अनुमोदित' से अभिप्रेत है मुख्य निरीक्षक- सह-सुविधाप्रदाता द्वारा तत्समय लेखी में अनुमोदित; '

(ख) 'ब्रीदिंग एप्रैटस' से अभिप्रेत है एक शिरस्त्राण या मुखौटा, जिसमें आवश्यक संयोजन हो ओर जिसकी सहायता से उसका विषैले दम घोंटू अथवा असहनीय वातावरण में उपयोग करने वाला व्यक्ति अदूषितहवा स्वासित कर सके या कोई अन्य अनुमोदित उपकरण;

(ग) 'चर्न' से अभिप्रेत है उस पात्र जिसमें क्षारीय सैल्यूलोज पलप कार्बन -डाइ -सल्फाइड से उपचारित किया जाए ;

(घ) 'डम्पिंग' से अभिप्रेत है सूखे चर्न से सैल्यूलोज जैन्थेट जिडाल्वर (घोलक) में स्थानान्तरण ;

(ड) 'सक्षम वायु निष्कासक' से अभिप्रेत है किसी गैस अथवा वाष्प को हटाने के लिए यांत्रिकीय साधनों द्वारा सीमित संवातन ताकि वह किसी ऐसे स्थान में, जहां काम किया जाता हो, की हवा में उनका निःसृत होना रोका जा सके । किसी वायु निष्कासक को यदि वह उस बिन्दु पर, जहाँ ऐसी गैस या घूम उत्पन्न होती हो , वहाँ से पैदा हुई गैस या घूम को प्रभावी रूप से नियंत्रित करने में असफल हो तो उसे सक्षम नहीं माना जाएगा;

382(203)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

(च) 'फ्यूम प्रक्रिया' से अभिप्रेत है किसी ऐसी प्रक्रिया जिसमें कार्बन -डाय - सल्फाइड या डायड्रोजन सल्फाइड का उत्पादन, उपयोग या विसर्जन होता है;

(छ) ' लाइफ बैल्ट' से अभिप्रेत है चमड़े या अन्य उपयुक्त पदार्थ से बने बैल्ट जिसे कि शरीर के चारों और सुरक्षापूर्वक कसा जा सके और जिसमें उपयुक्त लंबाई की रस्सी जुड़ी हुई हो और जिनमें हर एक पर्याप्त रूप से मजबूत हो , ताकि वह मनुष्य का वजन झेल सके ।

(ज ) 'सुरक्षा उपकरण' से अभिप्रेत है उपयुक्त पदार्थ के बने एप्रन, चश्मे, मुखौटे , आवरण ( शील्ड) जूते, दस्ताने और ओवराल से है ।

2. संवातन- ( 1 ) सभी कमरों में , जहाँ फ्यूम प्रक्रिया जलायी जाती हो , प्राकृतिक या यांत्रिक साधन से पर्याप्त संवातन होगा , ताकि अन्य नियंत्रणकारी साधनों के साथ- साथ हर एक कार्य के वातावरण को वायु में कार्बन -डाय - सल्फाइड और हायड्रोजन सल्फाइड की सान्द्रता अनुज्ञेय सीमा के अन्दर नियंत्रित की जा सके ।

(2) उप - पैरा ( 1 ) की अपेक्षाओं के होते हुए भी निम्नलिखित जगहों पर हवा मेंकार्बन- डाय-सल्फाइड और हायड्रोजन सल्फाइड की सान्द्रता नियंत्रित करने के लिए सक्षम वायु निष्कासक लगाये और अनुरक्षित किए जाएंगे-

( क) सूखे चर्न के डम्पिंग हौपर ,

(ख) स्पिनिंग मशीनें ,

( ग) स्टेपल फायबर स्पिनिंग में प्रयुक्त ट्रायो-रोलर और कर्टर्स,

( घ) यार्न कैक्स के लिए हायड्रो एक्स ट्रेक्टर्स ,

(ड) उपचार के बाद प्रक्रियाएं , और

(च) स्पिन बाथ ।

( 3 ) स्टेपल फायबर स्पिनिंग में प्रयुक्त ट्रायो रोलर्स और कर्ट्स का जहां तक संबंध है, उप - पैरा ( 1 ) में चाहेनुसार लगाए गए वायु निष्कासक की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए , उन्हें जहाँ तक व्यवहार्य हो पूरी तरह चारों ओर से बन्द कराया जाएगा और विभिन्न हिस्सों उपयुक्त शर्ट्स होंगे, ताकि कार्य के वातावरण में निःसृत कार्बन - डाय - सल्फाइड और हायड्रोजन सल्फाइड की मात्रा में बगैर अनावश्यक वृद्धि किए अपेक्षित कार्य किए जाते रहे है । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

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(4) किसी सूखे चर्न की उसकी प्रतिक्रिया पूरी होने के बाद पहले अवशेष कार्बन-डाय- सल्फाइड की वाष्प को, वाष्प निष्कासन की सक्षम व उपयुक्त व्यवस्था चालू कर निष्कासित किए बगैर नहीं खोला जाएगा और उक्त व्यवस्था जब तक चर्न खुला होगा , जब तक निरन्तर चालू रहेगी ।

(5) जब कभी उप -पैरा (2 ) , (3 ) और (4) की अपेक्षाओं को पूरा करने के प्रयोजन के लिए सामान्यतः अपेक्षित संवातन उपकरण अप्रभावी असफल हो जाए या किसी भी प्रयोजन के लिए बन्द किए जावें तो उन कार्यों क्षेत्रों में जहाँ उल्लिखित उप- पैरा में विनिर्दिष्ट उपकरण या प्रक्रियाएँ उपयोग में हो, वहाँ से यथाशीध्र और किसी भी स्थिति में ऐसी घटना होने पर 15 मिनट के अन्दर ही सभी व्यक्तियों से यह अपेक्षित होगा कि वे उक्त स्थान छोड़ दें ।

(6) (एक) उप-पैरा (2) , (3 ) और (4) में अपेक्षित प्रयोजनों के लिए लगाई गई सभी संवातन प्रणाली का उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा प्रत्येक सप्ताह में एक बार परीक्षण तथा जाँच की जाएगी । सक्षम व्यक्ति द्वारा हर एक 12 मास की कालावधि के दौरान एक बार उनका पूरी तौर पर परीक्षण और जाँच की जावेगी । ऐसे परीक्षण और जाँच में किसी प्रकार के दोष पाने पर उन्हें तत्काल सुधारा जाएगा ।

(दो) ऐसे परीक्षण और जाँच के विवरण और प्रणाली की हालत और आवश्यक पायी गई मरम्मत या परिवर्तन, यदि कोई हो , का विवरणयुक्त एक रजिस्टर रखा जाएगा और जो निरीक्षक-सह- सुविधाप्रदाता को निरीक्षण के लिए उपलब्ध होगा ।

3. स्पिनिंग मशीनों से क्षैपय (वैस्ट). स्पिनिंग मशीनों से निकले वैस्टयार्न को कसे हुए बन्द ढकक् नयुक्त उपयुक्त कन्टेनरों में इकट्ठा किया जाएगा । ऐसे वेस्ट को अदूषित करने के बाद जितना शीघ्र संभव होगा निर्वतन कर दिया जाएगा ।

4. सूखे चर्न की लाइनिंग- सभी सूखे चर्न की अन्दरूनी सतह पर न चिपकने वाले पेन्ट की परत चढ़ाई जाएगी, ताकि सैल्यूलोज जैन्थेट चर्न की सतह पर न चिपके ऐसी सतह अच्छी दशा में अनुरक्षित की जाएगी ।

5. एअर मानीटरिंग ( 1 ) नियंत्रक साधनों की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए कम से कम एक बार हर एक पाली में हवा में कार्बन-डाय- सल्फाइड और हायड्रोजन सल्फाइड को मानीटर किया जाएगा और इस प्रकार प्राप्त परिणामों को इस प्रयोजन के लिए बिशेष तौर पर रखे गए रजिस्टर में अंकित किया जाएगा ।

(2) उप- पैरा (1 ) की अपेक्षाओं के प्रयोजन के लिए तात्कालिक गैस डिटेक्टर ट्यूब का उपयोग नहीं किया जाएगा । दस मिनट से कम न हो , ऐसी कालावधि में हवा का सैम्पल इकट्ठा किया जाएगा और अनुमोदित पद्धति से उसका विश्लेषण किया 382(205)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

जाएगा । वे स्थान जहाँ ऐसी मानीटरिंग की जाना है , निरीक्षक- सह - सुविधाप्रदाता द्वारा निदेशित किए जाएंगे ।

(3 ) यदि कार्बन-डाय- सल्फाइड या हायड्रोजन सल्फाइड की सान्द्रता जैसी की ऐसी वाष्प या गैस की अनुज्ञेय सीमा नियम 124 -क में निर्दिष्ट है, से अधिक होती है तो हवा में ऐसे प्रदूषण की सान्द्रता नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाये जावेंगे । ऐसी किसी घटना की सूचना मुख्य निरीक्षक- सह -सुविधाप्रदाता को तत्काल दी जाएगी ।

6. फ्यूम प्रक्रिया के कमरे में रुकने पर निर्बन्धन कोई भी व्यक्ति भोजनावकाश या विश्राम के मध्यान्तर के दौरान में किसी कमरे में, जहाँ फ्यूम प्रक्रिया चलती हो , नहीं रुकेगा । 7. अल्पवय व्यक्तियों के नियोजन का प्रतिषेध किसी अल्पबय व्यक्ति को किसी फ्यूम प्रक्रिया या किसी कमरे में जहाँ ऐसी प्रक्रिया चलाई जाती हो, नियोजित या काम करने की अनुमति नहीं होगी ।

8. सुरक्षा उपस्कर - ( 1 ) अधिभोगी नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार उसमें निर्दिष्ट प्रक्रिया में नियोजित व्यक्तियों के उपयोग के लिए सुरक्षा उपकरणों का प्रदाय करेगा और उन्हें अच्छी दशा में अनुरक्षित रखेगा ।

सारणी

बचाव उपकरण

प्रक्रिया

(2)

(1)

1. सम्पूर्ण डम्पिंग

ओवराल, मुखोटा, दस्ताने , जूते (सभी उपयुक्त पदार्थ के बने हुए) 2. कताई स्पिनिंग

उपयुक्त एप्रन , दस्ताने और जूते उपयुक्त दस्ताने और जूते 3. प्रक्रियाएँ जिनमें विस्कोस घोल से संपर्क होता हो या संपर्क होने की संभावना है ।

उपयुक्त रासायनिक चश्मे 4. सल्फर का कार्य

निरीक्षक- सह - सुविधाप्रदाता द्वारा 5. कोई अन्य प्रक्रिया, जिसमें खतरनाक

गए अनुसार लिखित आदेश द्वारा किए रसायनों से सम्पर्क सम्मिलित हो ।

सुरक्षा उपकरण मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(206)

(2) कर्मकारों को प्रदाय किए गए सुरक्षा उपकरणों के भण्डारण के लिए विशेष तौर पर पृथक कमरा/कमरे या लाकर्स होंगे और ऐसे उपकरण इस प्रकार बनाए गए कमरे या लाकर्स के अलावा अन्य दूसरे स्थान पर भण्डारित नहीं किए जाएंगे ।

9. सांस लेने के उपकरण.- ( 1 ) हर एक स्थापन में , जहाँ फ्यूम प्रक्रियाएं चलती हैं , पर्याप्त रूप से- (क) ब्रीदिंग एप्रेटस;

(ख) आक्सीजन और उसके इस्तेमाल के लिए उपयुक्त उपकरण; और

(ग) लाइफ बैल्ट;

का प्रदाय किया जाएगा ।

(2) ( एक) उप - पैरा ( 1 ) में निर्दिष्ट ब्रीदिंग एप्रेटस और अन्य उपकरण अच्छी दशा में असुरक्षित होंगे और उपयुक्त स्थानों पर रखे जावेंगे , ताकि वे सुगमता से उपलब्ध हो सकें ।

(दो) उप -पैरा ( 1 ) के खंड (क) और (ख) में निर्दिष्ट ब्रीदिंग एप्रेटस और अन्य उपकरण उपयुक्त मध्यांतर से साफ और अदूषित किए जावेंगे और हर एक मास में किसी उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा एक बार उनका पूरी तौर पर निरीक्षण किया जाएगा ।

(तीन) उपखंड ( 1 ) में निर्दिष्ट ब्रीदिंग एप्रेटस और अन्य उपकरणों की अनुरक्षण और दशा में उल्लेख इस प्रयोजन के लिए रखे गए रजिस्टर में अंकित किए जावेंगे , जो निरीक्षक-सह- सुविधाप्रदाता को निरीक्षण हेतु तत्काल उपलब्ध होगा ।

(3) ब्रीदिंग एप्रेटस का उपयोग करने और कृत्रिम सांस दिए जाने के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मकारों को प्रशिक्षित और समयबद्ध रूप से पुनः प्रशिक्षित किया जावेगा, ताकि इस प्रकार प्रशिक्षित कम से कम दो व्यक्ति सभी कार्य की कालावधि के दौरान हर एक कमरे में जहाँ फ्यूम प्रक्रिया चलती हो , उपलब्ध हों ।

(4) ब्रीदिंग एप्रेटस को उपयुक्त लेबल लगाकर साफ, सूखे और हलके खोल में रखा जाएगा और यदि उसके फ्यूम से प्रभावित होने की संभावना हो तो उपयुक्त कन्टेनर में रखकर उन्हें सुरक्षित किया जाएगा ।

(5) उप-पैरा (1 ) में विनिर्दिष्ट किसी कार्य , जिसके लिए ब्रीदिंग एप्रेटस उक्त पैरा के अधीन प्रदाय किया जाना आवश्यक हो , करने के लिए किसी व्यक्ति को नियोजित नहीं किया जाएगा , जब तक कि उसे उक्त उपकरण को ठीक प्रकार उपयोग करने के पूरी तरह अनुदेश न दे दिए गए हों । 382(207)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

(6) उप- पैरा ( 1 ) के अनुसरण में प्रदाय किया गया कोई ब्रीदिंग एप्रेटस जो एक व्यक्ति द्वारा पहना जा चुका है , दूसरे व्यक्ति द्वारा नहीं पहना जावेगा, जब तक कि आखिरी पहने जाने के बाद उसे पूरी तौर पर साफ और अदूषित न कर दिया गया हो और उस व्यक्ति को उक्त उपकरण को ठीक प्रकार उपयोग करने के बारे में समुचित अनुदेश न दे दिए गए हों ।

10. विद्युत फिटिंग. किसी ऐसे कमरे जिसमें कार्बन-डाय - सल्फाइड का उत्पादन , उपयोग या उत्सर्जित या स्पिनिंग रूम के अलावा कार्य के वातावरण में उसके उत्सर्जित हो जाने की संभावना हो, में सभी विद्युत फिटिंग फ्लेम प्रूफ संरचना की होगी और सभी विद्युत संवाहक या तो धातु के कन्डयूट या सीसा मढ़े हुए होंगे ।

11. धूम्रपान के संबंध में प्रतिषेध आदि. किसी ऐसे कमरे, जिसमें फ्यूम प्रक्रिया चलाई जाती हो, में कोई भी व्यक्ति धूम्रपान नहीं करेगा । माचिस , आग या अनावृत्ति रोशनी या चिंगारी पैदा करने का कोई अन्य साधन नहीं ले जाएगा । बहुतायत कर्मकारों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में संयंत्र में धूम्रपान करना और माचिस, आग या अनावृत्त रोशनी अथवा अनावृत्त रोशनियाँ, चिंगारी पैदा करने का कोई अन्य कोई साधन ऐसे कमरों में ले जाना, प्रतिषिद्ध करने की सूचना संयंत्र में के मुख्य मुख्य स्थानों पर चिपकाई जावेंगी :

परन्तु यह कि आग , अनावृत्त रोशनी या अनावृत्त चिंगारी उत्पन्न करने के अन्य साधन जब प्रक्रिया के प्रयोजन के लिए आवश्यक हों तो वे उत्तरदायी व्यक्ति के निर्देशानुसार ऐसे कमरों में ले जाए जा सकेंगे ।

12. प्रक्षालन और स्नान सुविधाएँ.- ( 1 ) इस अनुसूची के दायरे में आने वाली प्रक्रियाओं में नियोजित सभी कर्मकारों के उपयोग के लिए पर्याप्त प्रक्षालन और स्नान करने के स्थान, जो हर एक 25 नियोजित व्यक्ति के लिए एक की दर से होंगे , छायादारं स्थान में निरन्तर जल प्रदाययुक्त रूप में उपलब्ध होंगे तथा वे साफ हालत और अच्छी मरम्मत की हुई दशा में अनुरक्षित किए जाएंगे ।

(2) प्रक्षालन स्थान पर एक मीटर से अनधिक दूरी के अन्तराल पर स्टेण्ड पाइप लगे होंगे ।

(3 ) प्रक्षालन स्थानों की कुल संख्या के आधे स्थानों पर स्नानागार होंगे ।

(4) उपयुक्त पदार्थ के बने पर्याप्त तौलिए प्रदाय होंगे:

परन्तु यदि निरीक्षक- सह- सुविधाप्रदाता द्वारा यदि ऐसा आदेश दिया जाए कि हर एक कर्मकार को व्यक्तिगत रूप से तौलिए दिए जाएं तो तदनुसार ऐसे तौलिए प्रदान किए जाएंगे ।

(5) पर्याप्त साबुन और नाखून साफ करने के ब्रश प्रदाय होंगे । मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(208)

13. विश्राम गृह.- ( 1 ) फिलामेंट यार्न स्पिनिंग प्रक्रिया के डम्फिंग कार्यों में लगाए गए कर्मकारों के लिए विश्राम कक्ष उपलब्ध कराए जाएंगे ।

(2) ऐसे विश्राम कक्ष में बैठने की पर्याप्त व्यवस्था होगी और स्वच्छ हवा प्रदाय होगी । 14. सावधानी सूचनाएँ और अनुदेश (1 ) निम्नलिखित सूचनाएँ हर एक फ्यूम प्रक्रिया के कमरेमें प्रमुख तौर पर प्रदर्शित की जाएंगी ।

"सावधानी की सूचनाएँ:

1. इस कमरे में कार्बन-डाय- सल्फाइड (सी-एस-2) और हायड्रोजन सल्फाइड (एच-2 एस) गैस उपस्थित हो सकती है , जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है ।

2. सुरक्षा अनुदेशों का पालन करें ।

3. जब अपेक्षित हो सुरक्षा उपकरणों और ब्रीदिंग एप्रेटस का उपयोग करें ।

4. इस क्षेत्र में धूम्रपान पूर्णतः प्रतिषिद्ध है ।

यह सूचना बहुतायत कर्मकारों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में होगी और जहाँ आसानी और सुगमता से पढ़ी जा सके, वहाँ प्रदर्शित होगी । यदि कोई कर्मकार अनपढ़ हो तो उसे प्रदर्शित सूचनाओं के अन्तर्विष्ट बातों के बारे में सावधानी से स्पष्टीकरण और समझाइश देने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। "

(2 ) हर एक कर्मकार फ्यूम प्रक्रिया के कमरे में नियोजित हो, उसे उनके काम से जुड़े हुए स्वास्थ्य के खतरों और बचाव के उपायों और उनको स्वयं के बचाने की पद्धति के बारे में अनुदेश देने की व्यवस्था की जाएगी । ऐसे अनुदेश उसके प्रथम नियोजन पर और नियतकालिक रूप से पुनः दिए जाएंगे ।

(3) सरल और विशेष अनुदेश तैयार किए जाएंगे, ताकि यह सुनिश्चित हो कि आपातकालीन स्थिति में कार्बन-डाय-सल्फाइड और हायड्रोजन सल्फाइड बाहर निकलने पर प्रभावी उपाय करना सुनिश्चित हो । यह अनुदेश संबंधित क्षेत्रों में प्रदर्शित होंगे और वहाँ के कर्मकारों की उसी आपात स्थिति में किए जाने वाले कार्यों के बारे में अनुदेश और प्रशिक्षित किया जाएगा । मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(209) 15. चिकित्सीय परीक्षण.- ( 1 ) प्रत्येक स्थापन या उसके भाग , जिन पर यह अनुसूची लागू होती हो, का अधिभोगी-

(क) इस अनुसूची के अन्तर्गत आने वाले कर्मकारों की चिकित्सीय निगरानी हेतु एक अर्ह चिकित्सा व्यवसायी की व्यवस्था करेगा; और

(ख) उक्त चिकित्सा व्यवसायी को खण्ड (क) में निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा ।

(2 ) उक्त चिकित्सा व्यवसायी द्वारा किए गए सभी परीक्षणों तथा उपयुक्त जाँचों के अभिलेख निरीक्षक- सह - सुविधाप्रदाता को निरीक्षण हेतु तत्काल उपलब्ध हों, ऐसे रखे जाएंगे ।

(3) इस अनुसूची में उल्लेखित प्रक्रियाओं पर नियोजित प्रत्येक कर्मकार का चिकित्सा अधिकारी द्वारा ' परीक्षण किया जाएगा । वह प्ररूप 28 पर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करेगा ।

(4 ) यदि किसी भी समय चिकित्सा अधिकारी की किसी कर्मकार के बारे में इस आधार पर यह राय हो कि उक्त प्रक्रिया में निरन्तर कार्य करते रहने से उसके स्वास्थ्य को विशेष खतरा अन्तर्निहित करने से वह कर्मकार उक्त प्रक्रिया में नियोजित बने रहने के लिए फिट नहीं है तो वह अपने निष्कर्ष को उक्त सर्टिफिकेट और स्वास्थ्य रजिस्टर प्ररूप 29 में अंकित करेगा। इन दस्तावेजों के उसके निष्कर्ष की प्रविष्टि में वह कालावधि भी शामिल होगी, जिसके लिए वह व्यक्ति को उक्त प्रक्रिया में नियोजन के लिए फिट नहीं मानता। अनफिट होने से इस प्रकार उस प्रक्रिया से निलंबित किए गए व्यक्ति को कारखाना प्रबंधक द्वारा वैकल्पिक स्थापना की सुविधा दी जाएगी । जब तक कि चिकित्सा अधिकारी की राय में वह पूरी तौर पर असमर्थ न हो गया हो और उस स्थिति में प्रभावित व्यक्ति को उपयुक्त तौर पर पुनर्वासित किया जाएगा ।

(5) किसी भी व्यक्ति को, जो उप -पैरा ( 5) में उल्लिखित किए गए अनुसार कार्य के लिए अनफिट पाया गया हो । उक्त प्रक्रिया में तब तक पुनः नियोजित या कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा , जब तक कि चिकित्सा अधिकारी और परीक्षण के पश्चात् उसे उन प्रक्रियाओं में नियोजित किए जाने के लिए पुनः फिट प्रमाणित नहीं कर देता ।

(6 ) फिटनेस के प्रमाण पत्र और स्वास्थ्य रजिस्टर निरीक्षक- सह - सुविधाप्रदाता एवं चिकित्सा निरीक्षक - सह- सुविधाप्रदाता को निरीक्षण हेतु तत्काल उपलब्ध हों , ऐसे रखे जाएंगे । मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(210)

16. छूट- यदि किसी स्थापन के संबंध में मुख्य निरीक्षक- सह- सुविधाप्रदाता का इस बात से समाधान हो जाए कि अपवाद स्वरूप परिस्थितियों या प्रक्रिया की अनावृत्ति या किसी अन्य कारण से इस अनुसूची के सभी या कोई उपबन्ध स्थापन में कर्मकारों के बचाव के लिए अनावश्यक हैं तो मुख्य निरीक्षक-सह- सुविधाप्रदाता लिखित प्रमाण- पत्र द्वारा जिसे वह अपनी स्वेच्छा से किसी भी समय निरस्त कर सकता है, ऐसे स्थापन की सभी या ऐसे किसी उपबन्ध से ऐसी शतेर् यदि कोई हों और जिन्हें वह उसमें निर्दिष्ट करे, के अधीन छूट प्रदान कर सकेगा । ,

अनुसूची - सत्ताईस

फाउन्ड्री में कार्य

1. लागू होना. - इस अनुसूची के उपबन्ध कारखानों के उन सभी भागों , जहाँ निम्नलिखित में से कोई कार्य या प्रक्रिया चलाई जाती है , को लागू होंगे ।

(क) रेत, मिट्टी , ढलाई , सम्मिश्रण या अन्य पदार्थों के मिश्रण के बने सांचों या शैल मोल्डिंग या सेन्टीफ्यूगल ढलाई द्वारा लोहे की कास्टिंग या जैसी की दशा हो , स्टील कास्टिंग का उत्पादन और ऐसे उत्पादन के आनुषंगिक कोई प्रक्रिया;

(ख ) रेत , मिट्टी, धातु, ढलाई, सम्मिश्रण या अन्य पदार्थ या पदार्थों का मिश्रण या शैल मोल्डिंग , डाई कास्टिंग ( प्रेशर डाई कास्टिंग को सम्मिलित करते हुए ) सेंटीफ्यूगल कास्टिंगया कन्टिन्यूअस कास्टिंग द्वारा अलोह कास्टिंग का उत्पादन और ऐसे उत्पादन से आनुषंगिक कोई प्रक्रिया; और

(ग ) इन्गोट, विलेट, स्लैब या अन्य समरूप उत्पादों के उत्पादन के लिए अलोह धातु का गलाना और ढालना और उनकी स्ट्रिपिंग करना , किन्तु यह निम्न के संबंध में लागू नहीं होगी -

(क) सीसे के पिघलाने और विद्युत संचायक और सीसे के विनिर्माण के संबंध में कोई प्रक्रिया;

(ख) छपाई कार्यों के प्रयोजन के लिए कोई प्रक्रिया; या

(ग) पिघलाने की कोई प्रक्रिया, जिसमें अवकरण क्रिया से धातु प्राप्त हो या ऐसी क्रिया से आनुषंगिक कोई प्रक्रिया; या

(घ) स्टील का इन्गोट के रूप में उत्पादन; या

(ड) सोल्डर विनिर्माण के दौरान कोई प्रक्रिया अथवा ऐसे विनिर्माण के संबंध में कोई आनुषंगिक क्रिया; या 382(211)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

(च) इन्गोट , विलेट , स्लेब या समरूप उत्पादन के विनिर्माण या उसके स्ट्रिपिंग के लिए शीशे या सीसायुक्त एलाय का गलाना और ढालना या ऐसे गलाने, ढालने या स्ट्रिपिंग करने से आनुषंगिक प्रक्रियाएं ।

2. परिभाषाएँ.- इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए-

(क) ' एप्रूव्ड रेसीपिरेटर' से अभिप्रेत है उस प्रकार के रेसीपिरेटर से है , जो मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता द्वारा अनुमोदित किया गया हो;

(ख) 'क्यूपोला या भट्टी' में उनसे जुड़े संग्राहक भी सम्मिलित हैं;

(ग ) 'ड्रेसिंग या फिटलिंग कार्य' में स्ट्रिपिंग करना और चिपकी हुई रेत, कार रनर , राइजर फ्लेश और ढलाई से अन्य अतिरिक्त धातु को हटाना और उपयुक्त रूप से साफ और चिकनी सतह का विनिर्माण सम्मिलित है , लेकिन इसमें (क) ड्रेस और फेटलिंग की हुई कास्टिंग से मशीनिंग या संयोजन के संबंध में आनुषंगिक रूप से धातु का हटाना , या (ख ) कोई कार्य जो इस अनुसूची के अर्थ के अन्तर्गत नोक आउट आपरेशन हो, सम्मिलित नहीं होंगे ;

(घ) 'फाउन्ड्री' से अभिप्रेत है स्थापन के उन भागों से है, जिसमें लोहे या स्टील या अलौह ढलाई ( कच्चे लोहे या इन्गोट के रूप में स्टील के विनिर्माण को छोड़कर ) रेत, मिट्टी, ढलाई सम्मिश्रण या अन्य पदार्थों के मिश्रण से बने सांचों में ढालकर या शैल मोल्डिंग या धातु के सांचो में रेत बिछाकर सेन्ट्रीफ्यूगल कास्टिंग की जाती हो । इसके साथ ही स्थापन का कोई अन्य भाग , जिसमें ऐसे उत्पादन के दौरान और उसके अनुक्रम में जो आनुषांगिक क्रियाएँ की जाती हैं अर्थात् फाउन्ड्री प्रक्रिया में उपयोग के लिए जाने वाले पदार्थों को बनाना और मिश्रित करना, सांचे और केन्द्रीय भाग का बनाना , नाक- आउट क्रिया और ड्रेसिंग या फेटलिंग क्रियाएँ;

(ड) 'नाक आउट क्रियाओं' से अभिप्रेत है सांचे से कास्टिंग हटाने की समस्त पद्धति या और निम्नलिखित क्रियाएँ जब उसके संबंध में की जाती हैं अर्थात् स्ट्रिपिंग करना, केन्द्रीय भाग निकालना और राइजर्स तथा रनर्स को हटाना;

(च) ' ढलाई गली' से अभिप्रेत है मुख्य गैंग -वे को जाने वाली या क्यूपोला या भट्टी से सीधी गली जहाँ सांचो में धातु उंडेली जाती हो ।

3. कुछ पदार्थों के विभाजक पदार्थों की तरह उपयोग का प्रतिषेध.- ( 1 ) यदि कोई पदार्थ सिलिकान योगिक युक्त है और जिसमें सूखे पदार्थ की तुलना में उसके भार से पाँच प्रतिशत से अधिक सिलिका की गणना की गई है, ऐसे पदार्थ का विभाजक पदार्थ की तरह उपयोग नहीं किया जाएगाः मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(212)

परन्तु यह प्रतिषेध निम्नलिखित को विभाजक पदार्थ के रूप में उपयोग किए जाने से निवारित नहीं करेगा । यदि उस सामग्री में किसी अन्य सिलिका का सम्मिश्रण न हो-

(क) जिरकोनियम सिलिकेट (जिरकान) ,

(ख) कैल्साइन्ड चाइनाक्ले,

(ग ) कैल्साइन्ड एल्यूमिनियम फायर क्ले,

(घ) सिलिमेनाइट,

(ड) केल्साइन्ड या पिघला हुआ एल्यूमिना,

(च) ओलिविन, '

(छ) प्राकृतिक रेत ।

(2 ) फेटलिंग या ब्लास्टिंग प्रक्रिया से जमी धूल और अन्य पदार्थ का विभाजक पदार्थ या विभाजक पदार्थ के संगठक की तरह उपयोग नहीं किया जाएगा ।

4. व्यवस्थाएँ और भण्डारण. काम के कमरों में सफाई और सुरक्षा को विकसित करने के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित अपेक्षाओं का पालन किया जाएगा-

(क) मोल्डिंग बाक्स , लोमप्लेट , लेडल्स, पैटर्न , पैटर्न प्लेटें, फ्रेम्स , बोर्डस , बाक्स वेट्स और अन्य भारी वस्तुएँ इस तरह व्यवस्थित कर रखी जाएंगी कि कार्य अनावश्यक जोखिम के बिना किया जा सके ।

(ख) अन्य गियरों और औजारों के भण्डारण के उपयोग के लिए उपयुक्त और सुगमता से पहुँचगम्य रैक्स विन्य या अन्य पात्र प्रदाय किए जाएंगे ।

(ग ) जहाँ कहीं रेत , ईंधन , मेटल स्क्रेप या अन्य पदार्थ या अवशेष का बड़ा भण्डार हो, वहां उपयुक्त विन्स, बन्कर्स या अन्य पात्र ऐसे भण्डारकरण के प्रयोजन के लिए प्रदान किए जाएंगे ।

5. फर्श का सन्निर्माण.- ( 1 ) भीतरी कार्यस्थलों के, जिनमें प्रक्रियाएं की जाती हों, सिवाए उन भागों के जो रेत के बने हों, फर्श समतल और कठोर पदार्थ के होंगे ।

(2 ) ऐसे भीतरी कार्यस्थल के फर्श का कोई भाग , सिवाए उस दशा के जहाँ कि किए जा रहे कार्य के कारण आवश्यक हो , रेत का नहीं होगा ।

(3 ) ऐसे भीतरी कार्यस्थल के फर्श के वे सभी भाग जो रेत के हों , जहां तक व्यवहार्य हो एक से और मजबूत दशा में अनुरक्षित किए जाएंगे । 382(213)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

6. भीतरी कार्यस्थलों की सफाई. ( 1 ) हर एक भीतरी कार्यस्थलों, जहाँ प्रक्रिया की जाती हो , की दीवारों के पहुँचगम्य सभी भागों और उन दीवारों पर लगी हुई हर एक वस्तु हर एक 14 मास की कालावधि में कम से कम एक बार उपयुक्त विधि से जमीन से 4.02 मीटर अनधिक ऊंचाई तक प्रभावी रूप से साफ की जावेगी । इस पैरा के अनुसरण में की गई ऐसी प्रभावी सफाई के अभिलेख , जिसमें दिनांक भी सम्मिलित हों, रखे जावेंगे, सफाई दिनांक तत्काल पहले की धुलाई , सफाई या अन्य उपचार करने के दिनांक से न तो पाँच महीने से कम पहले या उसके नौ महीने बाद की दिनांक नहीं होगी ।

(2) हर एक भीतरी कार्यस्थल में, जहाँ प्रक्रिया की जाती हो , उन भागों को जो रेत के हों, को छोड़कर फर्श के पहुँचगम्य सभी भागों की हर एक कार्य दिवस में कम से कम एक बार उपयुक्त पद्धति से प्रभावी सफाई की जावेगी और वे भाग जो रेत के हों , वे अच्छी दशा में रखे जाएंगे ।

7. शारीरिक क्रियाएँ जिनमें पिघली हुई धातु के कार्य अन्तर्वलित हों.- ( 1 ) पिघली धातु के कार्यों जिनमें धातु फैल जाने की संभावना हो, को सम्मिलित करते हुए शारीरिक प्रक्रियाओं में नियोजित सभी व्यक्तियों के लिए उक्त प्रक्रिया के लिए कार्यस्थल की- (क) जो कार्य के सुरक्षापूर्वक निष्पादन हेतु पर्याप्त हो; और

(ख) जो जहाँ तक युक्तियुक्त रूप से व्यवहार्य हो अवरोध रहित रखा जा सके, व्यवस्थाहोगी और उसे भली प्रकार से अनुरक्षित किया जाएगा ।

(2 ) कोई क्रिया, जिसमें पिघली हुई धातु से भरा कन्टेनर हाथों से ले जाना सम्मिलित हो, वहाँ फर्श जहाँ क्रिया की जाती हो और वे भाग , जिसमें क्रिया में संबद्ध व्यक्ति चलते - फिरते हों, वे दोनों एक ही तल पर होंगे :

परन्तु यह कि जहाँ अनावश्यक जोखिम के बिना प्रक्रिया के निष्पादन के लिए आवश्यक हो और फर्श के विभिन्न तलों पर स्थित कार्यस्थलों पर क्रिया में नियोजित हर एक व्यक्ति के फर्श से उस तक पहुँचने के सुरक्षित साधन हों, वहाँ इस पैरा की कोई भी बात कभी-कभी तथा अपवाद स्वरूप ऐसे उपयोग को प्रतिबन्धित नहीं करेगी ।

8. गंगवेज और ढुलाई के गलियारे.- ( 1 ) यह अनुसूची बनने के बाद सन्निर्मित, पुनर्निमित या उस रूप में उपयोग के लिए संपरिवर्तित हर एक कार्य के कमरे , जिस पर यह पैरा लागू होता है , जहाँ तक युक्तियुक्त रूप से व्यवहार्य हो , पर्याप्त और स्पष्ट रूप से चिन्हित मुख्य गैंगवेज बनाई और भली प्रकार अनुरक्षित की जाएगी, जो- मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(214)

(क) सपाट सतह और कठोर पदार्थ की होगी और वह विशेषतः रेत की नहीं होगी या उस पर आवश्यकता से अधिक रेत नहीं होगी, जिसमें दुर्घटनावश धातु के फैल जाने से धातु उड़ने का जोखिम दूर हो सके;

(ख) जहाँ तक युक्तियुक्त रूप से व्यवहार्य हो , अवरोध रहित रखी जाएगी;

(ग) यदि पिघली हुई धातु को ले जाने के उपयोग में नहीं ली जाती हो तो कम से कम 920 मिली मीटर चौड़ाई की होगी;

(घ ) यदि पिघली धातु ले जाने के उपयोग में ली जाए तो-

(एक) जहाँ प्रमुखतः ट्रक लेडल को उपयोग में लाया जाता हो तो लेडल की पूरी चौड़ाई से कम से कम 600 मिलीमीटर चौड़ाई की होगी;

(दो) जहाँ दो से अधिक आदमियों द्वारा हैण्ड शैक द्वारा ले जायी जाती हो, वहां कम से कम 920 मिलीमीटर चौड़ाई की होगी;

(तीन) जहाँ दो से अधिक आदमियों द्वारा हैण्ड शैक द्वारा ले जायी जाती हो तो कम से कम 1.2 मीटर चौड़ाई होगी; और

(चार) जहाँ दोनों दिशाओं में से साथ- साथ आदमियों द्वारा हैण्ड शैक लाई जाए तो कम से कम 1.8 मीटर चौड़ाई होगी ।

(2) इस अनुसूची के बनने के बाद उपयोग के लिए सन्निर्मित , पुनःनिर्मित या ऐसे उपयोग के लिए परिवर्तित कमरे में, जिस पर यह पैरा लागू होता हो, पर्याप्त और स्पष्ट रूप से परिभाषित गलियारा इस प्रकार बनाया और अनुरक्षित किया जाएगा किउसमें-

(क) सपाट सतह और कठोर पदार्थ का होगा और विशेषतः रेत का नहीं होगा या उस पर आवश्यकता से अधिक रेत नहीं होगी, जिससे दुर्घटनावश धातु के फैल जाने से धातु उड़ने का जोखिम दूर हो सकेय है;

(ख) जहाँ तक युक्तियुक्त रूप से व्यवहार्य हो , अवरोध रहित रखा जाएगा;

(ग ) यदि पिघली हुई धातु को हैण्ड लैडल या बुल लैडल द्वारा प्रति लैडल दो व्यक्ति से अनधिक द्वारा ले जाया जाए तो कम से कम 460 मिलीमीटर चौड़ा होगा, लेकिन जहाँ गलियारे के किनारे कार्यमोल्ड गलियारे के फर्श से मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(215) 510 मिलीमीटर ऊंचा हो तो गलियारा कम से कम 600 मिलीमीटर से कम चौड़ा नहीं होगा;

(घ ) यदि पिघली हुई धातु दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा हैण्ड लैडल या बुल लैडल द्वारा ले जाई जावे तो लैडल कम से कम 769 मिलीमीटर चौड़ा होगा;

(इ ) यदि क्रेन, ट्राली या ट्रक लैडल द्वारा पिघली धातु ले जाई जावे तो कार्य के सुरक्षित रूप से निष्पादन के लिए वह पर्याप्त चौड़ाई का होगा ।

(3) किसी कमरे या कमरे के भाग पर, यदि उसमें किए जा रहे कार्य की प्रकृति के कारण कमरे का या कमरे के उस भाग का फर्श रेत का हो तो उप- पैरा (1 ) और (2) की अपेक्षाएँ लागू नहीं होंगी।

(4) इस पैरा में कार्य के कमरे , जिस पर यह पैरा लागू होता हो, से अभिप्रेत है लौह या अलौह फाउन्ड्री के उस भाग से है , जिसमें पिघली धातु परिवहित या उपयोग की जाती हो या इस अनुसूची के बनने के बाद उपयोग के लिए सन्निर्मित, पुनः निर्मित या उपयोग के लिए संपरिवर्तित कमरे, जिस पर यह पैरा लागू होता है, से अभिप्रेत है उस कमरे से है , जिसका सन्निर्माण , पुनर्निर्माण या उपयोग हेतु संपरिवर्तन यह अनुसूची के बनने के बाद प्रारंभ हुआ हो ।

9. क्यूपोला और भट्टियों के समीप कार्य . क्यूपोला या भट्टी के किसी पनाले जो पिघली धातु के निकास के लिए हों, के निकासी वाले सिरे से गुजरने वाली ऊर्ध्व रेखा से 4 मीटर की दूरी के अंदर या ऐसे पनाले के सिरे पर कोई लैडल जो भरने के लिए लगी हो , के निकटतम भाग से 2.4 मीटर दूरी के भीतर कोई भी व्यक्ति कार्य नहीं करेगा , दोनों ही स्थिति में सिवाय उस दशा के जबकि क्यूपोला या भट्टी के उपयुक्त उपयोग या अनुरक्षण के लिए उक्त कार्य उल्लिखित दूरी के भीतर हो, करना आवश्यक हो या उक्त कार्य ऐसे समय और ऐसी दशाओं के अधीन किया जा रहा हो कि कार्य करने वाले व्यक्ति को पिघली हुई धातु, जो क्यूपोला या भट्टी या पनाले के सिरे पर भरने के लिए लगी लैडल में हो , से कोई जोखिम न हो ।

10. धूल और धूम.- ( 1 ) कार्य के कमरे के अंदर लैडल को गर्म करने या सुखाने के लिए कोयले , कोक या लकड़ी की खुली आग का उपयोग नहीं किया जाएगा , जब तक कि धुआँ और अन्य अशु‌द्धियों को काम के कमरे के वातावरण में प्रविष्ट होने या बने रहने से रोकने के लिए जहाँ तक व्यवहार्य हो, उपयुक्त साधन न किए गए हो ।

(2) सांचों को सुखाने के लिए केवल उन परिस्थितियों को छोड़कर , जो अपरिहार्य हों , कोयले, कोक या लकड़ी की खुली आग का प्रयोग नहीं किया जाएगा । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

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(3) मोल्ड स्टोव्ह, कोर-स्टोव्ह और एनीलिंग भट्टी इस प्रकार रूपांकित , सन्निर्मित अनुरक्षित और कार्य में लिए जाएंगी कि जहां तक व्यवहार्य हो किसी कार्य के कमरे में , जब व्यक्ति उसमें नियोजित हो , उस कालावधि के दौरान घृणात्मक या हानिकारक धुआँ प्रविष्ट न हो सके ।

(4) सभी नाक आउट क्रियाएँ इस प्रकार की जावेंगी कि-

( क) फाउन्ड्री के पृथक् भाग में, जिसमें उपयुक्त तौर पर पार्टीशन किया गया हो , एक कमरा या उसका भाग , जिसमें जहाँ तक व्यवहार्य हो , स्थानीय वायु निष्कासन संवातन और उच्च स्तर का सामान्य संवातन प्रदत्त होगा;

(ख ) फाउन्ड्री के उस क्षेत्र में जहाँ तक युक्तियुक्त रूप से व्यवहार्य हो, प्रभावी और उपयुक्त स्थानीय वायु निष्कासन संवातन होगा या जहाँ यह अनुपालन युक्तियुक्त रूप से व्यवहार्य न हो , वहां उच्चतम स्तर का सामान्य संवातन प्रदत्त होगा ।

(5) सभी ड्रेसिंग और फैटलिंग क्रियाएँ-

(क) एक पृथक् कमरे में या फाउन्ड्री के उपयुक्त तौर पर लगाए गए पार्टीशन से बने पृथक् भाग में या

(ख ) फाउन्ड्री के उस क्षेत्र में या जो इस प्रयोजन के लिए पृथक् किया गया हो , की जाएंगी और जहां तक युक्तियुक्त रूप से व्यवहार्य हो , उन्हें उपयुक्त स्थानीय वायु निष्कासक संवातन या धूल दबाने के समरूप प्रभाव साधन , जो धूल उत्पन्न होने वाले बिन्दु के जितना समीप संभव हो, क्रियाशाली हो , के साथ किया जाएगा।

11. वायु निष्कासन संयंत्र का अनुरक्षण और परीक्षण. - ( 1 ) धूल और धूम्र के अवशोषण, अधिक्रमण या नियंत्रण के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त सभी संवातन संयंत्र भली प्रकार अनुरक्षित होंगे ।

(2 ) धूल और धूम्र के अवशोषण, अधिक्रमण या नियंत्रण के प्रयोजनो के लिए प्रयुक्त सभी संवातन संयंत्र का हर एक सप्ताह में एक बार उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा परीक्षण और निरीक्षण किया जाएगा । सक्षम व्यक्ति द्वारा 12 महीने की कालावधि में कम से कम एक बार उनकी पूरी तौर पर परीक्षण और जांच की जाएगी और ऐसे परीक्षण और जांच के परिणामो का विवरण अनुमोदित रजिस्टर में रखा जाएगा , जो निरीक्षक- सह -सुविधाप्रदाता- सह - सुविधाप्रदाता को निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेगा। परीक्षण और जांच करने वाले व्यक्ति द्वारा ऐसे परीक्षण और जांच में पाए गए किसी दोष में स्थापन में अधिभोगी या प्रबंधक को तत्काल सूचना दी जाएगी । मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(217) 12. सुरक्षा उपकरण.- ( 1 ) कर्मकारो के बचाव हेतु विनिर्दिष्ट उपयुक्त सुरक्षा उपकरण प्रदाय और अनुरक्षित किये जाएंगे-

(क ) उपयुक्त दस्ताने या हाथ के बचाव के लिए अन्य सामग्री उन कर्मकारों के लिए जो किसी गर्म पदार्थ , जिससे कि हाथों के जलने, झुलसने या जख्म के जोखिम की संभावना हो , के कार्य में लगे हो या कच्चे लोहे , रफ कास्टिंग या अन्य वस्तु जिसमें हाथ के कटने या पिघलने की संभावना हो, के कार्य में लगे हो ;

(ख) अनुमोदित रैसपिरेटर्स उन कर्मकारों के लिए जो घनी धूल सान्द्रता उत्पन्न करने वाली क्रियाओं में कार्य करते है , जिसे वर्तमान संवातन व्यवस्था द्वारा शीघ्रता और प्रभावी रूप से दूर न किया जा सके।

(2) एक व्यक्ति द्वारा खंड ( ख ) के प्रयोजन के लिए प्रदत्त रैसपिरेटर को पहनने के बाद अन्य व्यक्ति द्वारा नही पहना जाएगा, जब तक कि उसे पूरी तौर पर साफ और अदूषित न किया जा चुका हो ।

(3 ) व्यक्ति, जो उनके किसी समय-

(क) क्यूपोला या भट्टी के पनाले पर काम या सेवा ऐसी परिस्थिति में करते हो कि उक्त पदार्थ उनके शरीर के संपर्क में आ सकता हों और उक्त पदार्थ ऐसे तापमान पर हो कि उसके शरीर के संपर्क में आने पर शरीर जल सके; या

(ख) पिघली धातु को उड़ेलने के संबंध में या सहायता करने के काम में लगे हो; या

(ग) पिघली धातु युक्त किसी लैडल या सांचे को शारीरिक शक्ति से चलाने या हाथ से ले जाते हो; या

(घ) नॉकिंग आउट क्रियाओं , जिसमें पदार्थ एसे तापमान हो कि उसका शरीर से संपर्क उसे जला सके, के काम में लगे हों, को उपयुक्त जूते और गैटर प्रदाय होंगे और जो उन्हें, जहां तक व्यवहार्य हो , उनके पैर और घुटनों को जलने के जोखिम से बचने के लिए पहनेंगे ।

(4) जहां उपयुक्त हो' उड़ने वाले पदार्थो ( किसी प्रक्रिया के दौरान निक्षेपित छिलकों, चिंगारियों और पिघली धातु के झलकने को सम्मिलित करते हुए ) से बचाव के लिए उपयुक्त स्क्रीन प्रदान किए जाएंगे।

(5) इस पैरा के अनुसरण में प्रदाय किए गए सुरक्षा उपकरणों के भण्डारण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदाय और अनुरक्षित किये जावेगें और उनकी सफाई और अनुरक्षण की उपयुक्त व्यवस्था की जावेगी। मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

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( 6 ) उप - पैरा ( 1 ) और (4) के अनुसरण में प्रदाय किए गए उपकरणों का हर एक व्यक्ति द्वारा पूरा और उपयुक्त उपयोग किया जाएगा और वह उनके किसी दोष या हानि के बारे मे अधिभोगी , प्रबंधक या अन्य उपयुक्त व्यक्ति को बिना देरी किए सूचित करेगा ।

13. प्रक्षालन और स्नान सुविधाएं.- ( 1 ) फाउन्ड्री में नियोजित सभी कर्मकारों के उपयोग के लिए-

(क) छाया के नीचे प्रक्षालन स्थान जिसमें या तो-

(एक) अभेद्य सतह का नांद , जिसमें बिना प्लग का वेस्ट पाइप जुड़ा हो और जिसकी पर्याप्त लंबाई हो कि एक बार में 10 व्यक्ति नियोजित करने के लिए ऐसे प्रति व्यक्ति के लिए कम से कम 60 सेन्टीमीटर स्थान हो और जिसमें नांद के ऊपर 60 सेंटीमीटर से अनधिक अंतराल पर स्थित टोंटियों या जैट के द्वारा पानी निरंतर रूप से प्रदाय होता हो; या

(दो) किसी भी इस समय नियोजित हर एक ऐसे 10 व्यक्तियों के एक टोंटी या स्टेण्ड पाइप की दर से, जो 1.2 मीटर के अंतर से लगे हों, टोंटी या स्टेण्ड पाइप होंगे , जिनमें साफ पानी निरंतर रूप से प्रदाय होता है ; और

(ख) खंड (क) के अधीन प्रदाय किए गए स्थानों में कम से कम आधे प्रक्षालन स्थान स्नानागार के रूप में होंगें;

(ग) उपयुक्त पदार्थ के बने साफ तौलिए पर्याप्त रूप से प्रदाय होंगे , जो प्रतिदिन बदले जावेंगे तथा साबुन और नाखून साफ करने के ब्रश पर्याप्त मात्रा में प्रदाय होंगे । (2 ) उप -पैरा ( 1 ) के प्रयोजन के लिए प्रदत्त सुविधाएं उत्तरदायी व्यक्ति या व्यक्तियों के प्रभार में रखी जावेंगी और साफ तथा व्यवस्थित दशा में अनुरक्षित की जाएंगी।

14. धातु के तलछट और मैल का निर्वतन.- पिघली धातु से निकाले गए तलछट और मैल को उपयुक्त पात्र में रखा जाएगा।

15. निक्षेप का निर्वतन. शैल मोल्डिंग से सभी निक्षेप पदार्थ (जली रेत को सम्मिलित करते हुए ) के निर्वतन के लिए कास्टिंग की नाक आउट क्रिया के बाद जितना व्यवहार्य हो सके उतने शीघ्र उपयुक्त उपाय किये जाएगें ।

16. द्वार के बाहर छोड़े हुए पदार्थ और उपकरण.- द्वार के बाहर छोड़े हुए पदार्थ और उपकरण (जिनमें केवल अस्थायी तौर पर या कभी-कभार छोड़े गए उपकरण भी सम्मिलित है) को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाएगा तथा रखा जाएगा , जिससे अनावश्यक जोखिम दूर हो सके । ऐसे सभी पदार्थ और उपकरणों तक पहुंचने के लिए सुरक्षित साधन होंगे और जहां तक व्यवहार्य हो। ऐसी पहुंच सड़क या पगडंडी से होगी, जो भली प्रकार अनुरक्षित होगी ऐसी सड़क या पगडंडी सपाट और मजबूत सतह की होगी और जितना युक्तियुक्त रूप से व्यवहार्य हो अवरोध रहित रखी जाएगी । मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(219) 17. चिकित्सीय सुविधाएं और परीक्षणों और जांच के अभिलेख. ( 1 ) हर एक स्थापन या उसके भाग , जिन पर यह अनुसूची लागू होती हो , का अधिभोगी-

(क) इस अनुसूची के अन्तर्गत आने वाले कर्मकारों की चिकित्सीय निगरानी हेतु एक अर्ह चिकित्सा व्यवसायी की व्यवस्था करेगा;

(ख) उक्त चिकित्सा व्यवसायी को खण्ड (क) में निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा ।

(2) इस अनुसूची में उल्लेखित प्रक्रियाओं पर नियोजित प्रत्येक कर्मकार का चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण किया जाएगा। वह प्ररूप 28 पर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करेगा।

( 3) यदि किसी भी समय चिकित्सा अधिकारी की किसी कर्मकार के बारे में इस आधार पर यह राय हो कि उक्त प्रक्रिया में निरन्तर कार्य करते रहने से उसके स्वास्थ्य को विशेष खतरा अन्तर्निहित करने से वह कर्मकार उक्त प्रक्रिया में नियोजित बने रहने के लिए फिट नहीं है तो वह अपने निष्कर्ष को उक्त सर्टिफिकेट और स्वास्थ्य रजिस्टर प्ररूप 29 में अंकित करेगा । इन दस्तावेजों के उसके निष्कर्ष की प्रविष्टि में वह कालावधि भी शामिल होगी , जिसके लिए वह व्यक्ति को उक्त प्रक्रिया में नियोजन के लिए फिट नहीं मानता। अनफिट होने से इस प्रकार उस प्रक्रिया से निलंबित किए गए व्यक्ति को कारखाना प्रबंधक द्वारा वैकल्पिक स्थापना की सुविधा दी जाएगी । जब तक कि चिकित्सा अधिकारी की राय में वह पूरी तौर पर असमर्थ न हो गया हो और उस स्थिति में प्रभावित व्यक्ति को उपयुक्त तौर पर पुनर्वासित किया जाएगा ।

(4 ) किसी भी व्यक्ति को, जो उप-पैरा (5) में उल्लिखित किए गए अनुसार कार्य के लिए अनफिट पाया गया हो । उक्त प्रक्रिया में तब तक पुनः नियोजित या कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा , जब तक कि चिकित्सा अधिकारी और परीक्षण के पश्चात् उसे उन प्रक्रियाओं में नियोजित किए जाने के लिए पुनः फिट प्रमाणित नहीं कर देता।

( 5 ) उक्त चिकित्सा व्यवसायी द्वारा किए गए सभी परीक्षणों तथा उपयुक्त जाँचों के अभिलेख निरीक्षक- सह -सुविधाप्रदाता एवं चिकित्सा निरीक्षक - सह - सुविधाप्रदाता को निरीक्षण हेतु तत्काल उपलब्ध हों , ऐसे रखे जाएंगे। मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(220 )

18. छुट.- यदि किसी स्थापन के संबंध में मुख्य निरीक्षक- सह - सुविधाप्रदाता का यह समाधान हो जाता है कि अपवाद स्वरूप परिस्थितियों या प्रक्रिया की अनावृत्ति या किसी अन्य कारण से इस अनुसूची से सभी या कोई उपबंध स्थापन के कर्मकारों के बचाव के लिए अनावश्यक है तो मुख्य निरीक्षक-सह- सुविधाप्रदाता लिखित प्रमाण-पत्र , जिसे वह अपनी स्वेच्छा से किसी भी समय निरस्त कर सकता है , के द्वारा ऐसे स्थापन को सभी या ऐसे किसी उपबंध से , ऐसी शर्तें यदि कोई हों और जिन्हें उसमें विनिर्दिष्ट करे, के अधीन छूट प्रदान कर सकेगा । ۴

नियम 121

121. साइड एप्राइजल कमेटी ( 1 ) गठन निम्नलिखित उपबंध साइट एप्राइजल कमेटी, जो इसमें पश्चात् कमेटी के नाम से निर्दिष्ट है , के कार्यकरण को शासित करेंगे- (क) राज्य शासन एक साइड एप्राइजल कमेटी का गठन कर सकेगा और जब आवश्यक हो उसका पुनर्गठन कर सकेगा ।

(ख) राज्य शासन कारखाना निरीक्षालय के वरिष्ठ अधिकारी को केमिकल इंजीनियरिंग की अर्हता को प्राथमिकता देते हुए कमेटी का सचिव नियुक्त कर सकेगा ।

(ग ) शासन निम्नलिखित को कमेटी को सदस्य नियुक्त कर सकेगा ।

(1 ) राज्य शासन के अग्निसेवा संगठन के एक प्रतिनिधि ।

(2) राज्य के उ‌द्योग विभाग के एक प्रतिनिधि।

( 3 ) डायरेक्टर जनरल फैक्ट्री एडवाइस सर्विस और लेबर इन्स्टीट्यूट बम्बई के एक प्रतिनिधि।

(2) कोई सदस्य जब तक कि विघि न्यायालय द्वारा ऐसा किया जाना अपेक्षित न हो और इस अधिनियम के प्रयोजनों के संबंध में सिवाय किसी भी समय उसके इस समिति के सदस्य रहने की कालावधि के दौरान उसके ज्ञान में आई किसी निर्माण या व्यापारिक व्यवसाय अन्य कार्य प्रक्रिया के संबंध में कोई जानकारी प्रकट नहीं करेगा ।

(3) साइट-एप्राइजल के लिए आवेदन.-

(क) खतरनाक प्रक्रिया कारखानों के संबंध में साइट एप्राइजल का आवेदन, साइट एप्राइजल कमेटी के अध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाएगा। 382(221)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

(ख ) साइट एप्राइजल के लिए आवेदन उसकी 15 प्रतियों के साथ प्ररूप 1 में प्रस्तुत किया जाएगा । कमेटी आवेदन प्ररूप में किसी विशिष्ट मद पर जानकारी लेने से अभियुक्ति दे सकेगी, यदि वह यह समझती है कि वह विचाराधीन आवेदन से सुसंगत नहीं है । (4) कमेटी के कार्य.-

(क) कमेटी का सचिव साइट एप्राइजल के प्राप्त आवेदनों को पृथक् रजिस्टर में रजिस्टर करने की व्यवस्था करेगा तथा सात दिनों की कालावधि के भीतर उसकी अभिस्वीकृति देगा।

(ख ) सचिव कमेटी की बैठक ऐसी रीति में निर्धारित करेगा कि प्राप्त हुए और रजिस्टरांकित किए गए सभी आवेदन उनकी प्राप्ति के दिनांक से एक महीने की कालावधि के भीतर कमेटी को निर्देशित किया जाएं ।

(ग) कमेटी आवेदनों के शीघ्रता से निराकरण को दृष्टिगत रखते हुए अपने कार्य के लिए एक प्रक्रिया अपना सकेगी ।

(घ) कमेटी साइट एप्राइजल्स के आवेदन की पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन बनाए गए इनवायरमेन्ट ( प्रोटेक्शन) नियम , 1986 के यिम 5 के उपबंधों के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने और प्रक्रियाओं तथा संक्रियाओं का क्रियान्वित करने के संबंध में प्रतिषेध तथा निर्बन्धनों के संदर्भ में जाँच करेगी । (ड़ ) कमेटी साइट की उपयुक्तता के संबंधमें अपना दृष्टिकोण निश्चित करने के लिए यदि आवश्यक हो , दस्तावेज बुला सकेगी, विशेषज्ञों का परीक्षण कर सकेगी तथा स्थल निरीक्षण कर सकेगी और अन्य कार्यवाही कर सकेगी।

(च) जहाँ कहीं प्रस्तावित स्थल के बाबत् उ‌द्योग मंत्रालय या पर्यावरण तथा वन मंत्रालय की अनापत्ति अपेक्षित हो, वहाँ साइट एप्राइजल कमेटी ‌द्वारा साइट एप्राइजल के आवेदन पर केवल ऐसी अनापत्ति प्राप्त होने के पश्चात् ही विचार किया जाएगा । 122. स्थल अनुमोदन आवेदन के लिए प्ररूप

1. आवेदक का नाम और पताः

2. स्थल के स्वामित्व संबंधी आंकड़ेः

(1) स्थल के राजस्व संबंधी ब्यौरे जैसेः सर्वे नंबर, प्लाट नंबर आदि । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382( 222)

(2) क्या स्थल वन के रूप में वर्गीकृत है, यदि हाँ तो क्या केन्द्र शासन से भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 5 के अधीन अनुमोदन प्राप्त किया जा चुका है?

( 3) क्या प्रस्तावित स्थल पर एनवायरमेन्टल प्रोटेक्शन एक्ट, 1986 की धारा 3 (2 ) ( पाँच) के उपबंध लागू होते हैं ? यदि हाँ तो लगाए गए निर्बन्धनों की प्रकृति?

स्थानीय प्राधिकारी जिसकी अधिकारिता में स्थित है ।

(4)

3. स्थल अभिन्यास ( 1 ) साइट प्लान , सीमाओं और अधिभोगी के लिए प्रस्तावित कुल क्षेत्रफल के साथ और जिसमें प्रस्तावित स्थल के निकट के निम्नलिखित ब्यौरे दर्शाए गए हों -

आसपास के क्षेत्र में के ऐतिहासिक स्मारक , यदि कोई है;

(क)

(ख) पड़ोस की विनिर्माण इकाइयों, मानव वस्तियों , शिक्षण और परीक्षण संस्थाओं , पेट्रोल स्थापनाओं , एलपीजी और आसपास के क्षेत्र में के अन्य खतरनाक पदार्थों के भण्डार के नाम तथा इकाई से उनकी दूरी;

(ग) आसपास के क्षेत्र में जल के स्त्रोतों ( नदी, नाला , नहर, बांध , जलशोधन संयंत्रआदि);

(घ

) समीपस्थ अस्पताल, अग्नि शमन केन्द्र, नागरिक प्रतिरक्षा केन्द्र, पुलिस स्टेशन और उनकी दूरी;

(ड. ) विद्युत की उच्च दाब की प्रसारण लाइनें , नागरिक, प्रतिरक्षा केन्द्र, पुलिस स्टेशन और उनकी दूरी ।

(2) मिट्टी की दशा का ब्यौरे तथा ठोस परत प्राप्त होने वाली गहराई ।

(3) क्षेत्र का कन्टूर मैप जो समीप की पहाड़ियों और तल अन्तर को प्रदर्शित करता है । (4) प्रतिष्ठा के प्लाट का अभिन्यास जो प्रवेश और निकास के बिन्दु, भीतरी सड़क , पानी , नालियाँ आदि प्रदर्शित करता है ।

4. प्रोजेक्ट रिपोर्ट:

(1) प्रोजेक्ट की मुख्य विशिष्टियों का सारांश;

(2) संगठन का स्वरूप ( शासकीय , अर्ध शासकीय , पब्लिक या प्रायवेट आदि) ;

(3) प्रतिष्ठा में काम में लगने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या;

(4) शक्तिऔर जल आवश्यकताओं की अधिकतम मात्रा तथा उनके प्रदाय का स्त्रोत;

(5) प्रस्तावित प्रदाय में भवनों और स्थापनाओं के ब्लाक मानचित्र;

(6) प्रस्तावित आवासीय कॉलोनी , अस्पताल, स्कूल तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं का ब्यौरे । 382( 223 )

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अप्रैल 2021

5. प्रस्तावित विनिर्माणी इकाई/ कारखाने के संगठन का ढांचाः

(1)

(क) सामान्यतः प्रस्तावित उद्यम;

(ख) स्वास्थ्य सुरक्षा और पर्यावरण सुरक्षा विभाग तथा उनका प्रक्रिया तथा तकनीकी विभागों के संबंध में के संगठनात्मक मानचित्र;

(2) प्रस्तावित स्वास्थ्य और सुरक्षा नीति;

(3) बेकार और उत्सर्जित पदार्थों के उपचार हेतु आवंटित क्षेत्र;

(4) सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण उपायों पर आयोजना व्यय का प्रतिशत ।

6. स्थल से संबंधित मौसम विज्ञान आंकड़े.-

पूर्व के दस वर्षों के दौरान के;

(1 )

(क) ताप,

(ख) आर्द्रता,

(ग) वायुगति

काऔसत, न्यूनतम और अधिकतम;

वायु दिशा में होने वाले मौसमी परिवर्तन;

(2)

(3) क्षेत्र में बाढ़ के दौरान पहुँचने वाला अभी तक का अभिलिखित अधिकतम जलस्तर;

(4) क्षेत्र के पीड़ित और भूकम्पीय आंकडे ।

7. संचार साधन.-

(1) बाहरी संचार हेतु टेलीफोन / टेलेक्स/वायरलैस और अन्य संचार सुविधाओं की उपलब्धता;

(2) प्रस्तावित आंतरिक संचार सुविधा।

8. विनिर्माण प्रक्रिया की जानकारी.-

(1) प्रोसेस फ्लो डायग्राम;

(2) प्रक्रिया और तकनीकी पर संक्षिप्त आलेख;

(3) प्रक्रिया के लिए संकटपूर्ण घटक जैसे कि दाब का बनना , तापमान का बढ़ना और रक्त- रनअवे-रिएक्शन;

(4) प्रक्रिया पर पड़ने वाले अन्य बाहरी संकटपूर्ण प्रभाव जो सुरक्षा को प्रभावित करते हैं, जैसे नमी अथवा जल प्रवेश , अनुपयुक्त पदार्थों से संपर्क , अचानक विद्युत विच्छेद;

(5) विनिर्माण तकनीक में समाविष्ट किए गए सुरक्षा/प्रदूषण नियंत्रण युक्तियाँ या उपायों की मुख्य विशेषताएं । मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(224)

9. खतरनाक पदार्थों के बारे में जानकारी.-

(1) कच्चे पदार्थ , अध्यवर्ती पदार्थ , उत्पाद और उपोत्पाद और उनकी मात्राएं ( हर एक खतरनाक पदार्थ के संबंध में मटेरियर सेफ्टी डाटा- शीट संलग्न करें) ;

(2) कच्चे पदार्थों, मध्यवर्ती पदार्थ, उत्पादों उपोत्पाद के लिए प्रस्तावित मुख्य और मध्यवर्ती भण्डार ( किसी भी समय भण्डारित की जाने वाली अधिकतम मात्रा) ;

(3) पदार्थों के अन्दर आने और बाहर जाने के लिए उपयोग में लाई जा रही परिवलन की रीति, उनकी मात्रा और संभावित रास्ते जिनका अनुसरण किया जाएगा;

(4) सुरक्षा उपाय जो कि-

पदार्थों का कार्य करने;

आंतरिक और बाहरी परिवहन; और

निवर्तन ( बने हुए पदार्थ को पैक करना तथा बाहर भेजना ) के लिए प्रस्तावित किए गए हैं ।

10. जल तथा प्रदूषण के निपटारे के बारे में जानकारी.-

(1 ) मुख्य प्रदूषण ( गैस , द्रव, ठोस ) उनके गुणधर्म और मात्रा ( औसत और अधिकतम भार);

(2) उत्पादित हुए बेकार पदार्थ की मात्रा और क्वालिटी, उसके उपचार और निर्वतन की रीति;

(3) हवा , पानी और मदा प्रदूषण की संभावित समस्याएं और उनके नियंत्रण हेतु प्रस्तावित उपाय , जिसमें उत्सर्जित पदार्थों का उपचार और निर्वतन भी शामिल हो ।

11. प्रक्रिया के खतरों की जानकारी.-

पर्यावरण पर प्रभाव आंकलन रिपोर्ट की प्रति संलग्न करें; 1)

(

जोखिम आंकलन अध्ययन की रिपोर्ट की प्रति संलग्न करें;

(2)

(3) कहीं भी (देश के भीतर या बाहर ) की समरूप संयंत्र में दुर्घटना की परिस्थितियों, व्यवसायजन्य स्वास्थ्य खतरों के बारे में (प्रकट या वर्गीकृत ) प्रकाशित रिपोर्ट, यदि कोई हो ।

12. प्रस्तावित सुरक्षा और व्यवसायजन्य स्वास्थ्य के संबंध में उपायों की जानकारी-

(1) अग्निशमन सुविधाओं और आपात स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक पानी , कार्बन-डाय-आक्साइड और/या अन्य अग्नि शमन उपाय;

(2) भवन में ही की जाने वाली प्रस्तावित चिकित्सा सुविधाओ के ब्यौरे । मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(225) 13. आपात् स्थिति हेतु तैयारी की जानकारी.-

(1) आन-साइट इमरजेन्सी योजना;

(2) पड़ोसी प्रतिष्ठा से आपसी सहायता योजना की प्रस्तावित व्यवस्था , यदि कोई हो । 14. अन्य कोई सुसंगत जानकारी.-

मैं प्रमाणित करता हूं कि उपरोक्त दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान से सही है और उसे प्रस्तुत करते समय कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य छुपाए नहीं गए हैं ।

123. अधिभोगी द्वारा जानकारी के आवश्यक प्रकटीकरण का तरीका.-

परिसंकटमय प्रक्रिया चलाने वाले प्रत्येक प्रतिष्ठा के अधिभोगी द्वारा कारखानें में नियोजित कर्मकारों को विनिर्माण , सामग्री एवं पदार्थों के संवहन , भंडारण एवं अन्य प्रक्रियाओं के कारण उत्पन्न स्वास्थ्य संबंधी एवं अन्य खतरों एवं उनसे निपटने के उपायों के संबंध में समस्त जानकारी मुख्य निरीक्षक- सह- सुविधाप्रदाता , स्थानीय प्रशासन जिनके क्षेत्राधिकार में कारखाना स्थित है एवं आस-पास के आम जन को निम्नानुसार प्रकट की जावेगी।

1. परीसंटमय प्रक्रिया चलाने वाले प्रत्येक प्रतिष्ठा का अधिभोगी निम्न जानकारी देगा-

(क) आपात योजना एवं विस्तृत संकट नियंत्रण उपाय जो उसमें नियोजित कर्मकारों एवं कारखाने के आस - पास के रहवासी आमजनों को सूचित कर दिए गए हों;

(ख ) कारखाने में संपादित की जा रही परिसंकटमय प्रक्रियाओं की सूची । उसमें नियोजित कर्मकारों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के संबंध में विस्तृतनीकि ओर ऐसी नीति को मुख्य निरीक्षक तथा स्थानीय प्राधिकारी को देना तथा उसके पश्चात् उक्त नीति में किसी परिवर्तन के बारे में प्रत्येक 12 मास मेंमुख्य निरीक्षक तथा स्थानीय प्राधिकारी की सूचना देना । नियोजित कर्मकारों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के संबंध में विस्तृत नीति जो मुख्य निरीक्षक - सह - सुविधाप्रदाता एवं स्थानीय प्रशासन को प्रत्येक बारह माह में नीति में किसी परिवर्तन की दशा में संसूचित करना;

( ग) प्रत्येक बारह माह में समस्त परिसंकटमय एवं खतरनाक प्रक्रियाओं (अथवा खतरा और संचालन अध्ययन की स्थिति में , जब भी आवश्यक हो) परिसंकट आंकलन अध्ययन जैसे सुरक्षा अंकेक्षण , त्रुटि रहित विश्लेषण , घटना रहित विश्लेषण , खतरा और संचालन अध्ययन;

(घ) परिसंकटमय पदार्थों के संबंध में सामग्री सुरक्षा डाटाशीट की उपलब्धता एवं स्थान;

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(226)

(ङ) पदार्थों के उठाई धराई के कारण जनित शारीरीक एवं स्वास्थ्य संबंधी खतरे;

(च ) अधिभोगी द्वारा शारीरिक एवं स्वास्थ्य संबंधी खतरों पर नियंत्रण एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु किए गए उपाय;

( छ) खतरनाक पदार्थों के परिवहन, सुरक्षित उठाई धराई प्रयोग के संबंध में किये जा रहे ' उपाय;

(ज) कारखानें में प्रावधान किये गये व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का ब्यौरा । (झ ) खतरनाक पदार्थों के रिसाव अथवा फैलाव की स्थिति में कर्मकारों द्वारा लिए जाने वाले उपाय;

( ञ) कर्मकारों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु कोई अन्य जानकारी जो अधिभोगी आवश्यक समझे ।

124. स्वास्थ्य और सुरक्षा नीति. ( 1 ) प्रत्येक नियोजक, प्रत्येक दो वर्ष की अंतराल में मुख्य निरीक्षक तथा सुविधा प्रदाता को पुनरीक्षित स्वास्थ्य और नीति भेजेगा,। यथा उपबंधित के सिवाय , कार्य पर लगे कर्मकारों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के संबंध में उसकी नीति का लिखित ब्यौरे तैयार करेगा ।

(2) ऐसे सभी कारखानों जिसमें पचास से कम कर्मकार नियोजित हैं और वे *** संहिता की धारा 2 ( यक) की अधीन प्रथम अनुसूची में नहीं आते हैं या जो संहिता की धारा 2 के अधीन खतरनाक घोषित संक्रियाएं चलाते हैं ।

(3 ) उपनियम (2 ) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी मुख्य निरिक्षक सह सुविधाप्रदाता किसी प्रतिष्ठा या किसी वर्ग या वर्णन के कारखानों के अधिभोगियों से उपनियम ( 1 ) की अपेक्षाओं का अनुपालन करने की अपेक्षा कर सकेगा। यदि उसकी राय में ऐसा किया जाना समीचीन है ।

(4) स्वास्थ्य और 'सुरक्षा नीति में निम्नलिखित या उसके संबंध में उपाय सम्मिलित होंगे.-

(क) शीर्ष प्रबंध की स्वास्थ्य , सुरक्षा तथा पर्यावरण और सभी सुसंगत वैधानिक अपेक्षाओं के अनुपालन हेतु घोषित आशय तथा वचनबद्धता;

(ख) घोषित नीति के क्रियान्वयन हेतु संगठन का गठन, जिसमेंविभिन्न स्तरों पर स्पष्ट रूप से उत्तरदायित्व सौंपे गए हों;

(ग) नीति को प्रभावशील किए जाने की व्यवस्था। 382(227)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

(5) नीति में विशिष्टत निम्नलिखित विनिर्दिष्ट होंगे.-

(क) कर्मकारों को सन्निहित किए जाने की व्यवस्था;

(ख ) विभिन्न स्तरों पर प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य तथा सुरक्षापूवर्क काम करने को ध्यान में रखने के आशय के साथ उनके कैरियर की अभिवृद्धि का विचार किया जाना;

(ग) परिसर में प्रवेश करने वाले ठेकेदार , उप ठेकेदार , परिवहनकर्ता तथा अन्य अभिकरणों के उत्तरदायित्व निर्धारित करना;

(घ ) प्रतिष्ठा की वार्षिक रिपोर्ट मेंस्वास्थ्य और सुरक्षापूर्वक काम करने की फिर से व्यवस्था के लिए उपबंध करना;

(ड़) स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण और सभी सुधार के उपायों को देखते हुए उनके नियतकालिक मूल्यांकन के लिए सुसंगत तकनीक और पद्धतियाँ जैसे- सेफ्टी आडिट ओर रिस्क असेसमेन्ट;

(च) सभी विनिश्चयों में , जिनमें संयंत्र, उपकरण , मशीनों और पदार्थों के क्रय साथ ही साथ कार्मिकों का चयन तथा पदप्रतिष्ठान सम्मिलित हों , स्वास्थ्य और सुरक्षा को समेकित करने के अपने आशय का वर्णन करना;

1 (छ) विभिन्न स्तरों पर स्वयं के कर्मचारियों को और जहाँ कहीं आवश्यक हो जनता को सूचना देने, शिक्षित करने , प्रशिक्षित करने और पुनः प्रशिक्षित करने की व्यवस्था ।

(6 ) स्वास्थ्य और सुरक्षा की घोषित नीति की एक- एक प्रति , जिस पर अधिभोगी द्वारा हस्ताक्षर किए गए हों, उस निरिक्षक सह सुविधा प्रदाता को, जिसकी अधिकारिता में प्रतिष्ठा स्थित हो तथा मुख्य निरीक्षक सह सुविधा प्रदाता को उपलब्ध कराई जाएगी ।

(7) उक्त नीति की.-

(क) सभी कर्मकारों को, जिसमें ठेके पर नियोजित कर्मकार , प्रशिक्षु, परिवहन कर्मकार , सप्लायर आदि आते हैं, उसकी प्रतियाँ उपलब्ध करवाकर ;

(ख) नीति की प्रतियाँ सहजदृश्य स्थानों पर प्रदर्शित करके; और

(ग) संचार के किसी अन्य साधन द्वारा भी कर्मकारों के बहुमत द्वारा समझी जाने वाली भाषा में जानकारी दी जाएगी। (8 ) अधिभोगी बहुधा, जब उपयुक्त हो, सुरक्षा नीति का पुनरावलोकन करेगा, किन्तु निम्नलिखित परिस्थितियों में उक्त नीति आवश्यक तौर पर पुनरावलोकित की जाएगी-

(क) जब कभी ऐसा विस्तार और उपान्तरण किया जाता है, जिसका प्रभाव कार्यरत व्यक्तियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर पड़ता हो;

(ख ) जब कभी विनिर्माण प्रक्रिया मेंनए पदार्थ या वस्तुएँ पुनःस्थापित की गई हों , जिनसे उन पदार्थों के अनावृत्त होने से व्यक्तियों का स्वास्थ्य तथा उनकी सुरक्षा प्रभावित होती हो ।

125. परिसंकटमय प्रक्रिया वाले कारखाने के अधिभोगी द्वारा मुख्य निरीक्षक सह सुविधाप्रदाता को प्रदान की जाने वाली जानकारी.-

इस नियम के अधीन आवश्यक जानकारी निम्ननुसार इलेक्ट्रिानिक रूप से प्रदान की जावेगी-

1. कारखाने का नाम

2. पता

3. उत्पाद

4. विनिर्माण प्रक्रिया

5. ( क) कच्चा माल

(ख) नाम एवं अधिकतम भंडारण क्षमता

6. (क) अंतिम उत्पाद

(ख) नाम एवं अधिकतम भंडारण क्षमता

7. (क) मध्यवर्ती उत्पाद

(ख) नाम एवं अधिकतम भंडारण क्षमता

8. कारखानें मेंव्याप्त परिसंकट

9. ली गई सुरक्षा सावधानियां

10. अग्नि एवं विस्फोट जोखिम

11. परिसंकटमय अवशिष्ट के निस्तारण का ब्यौरे

अधिभोगी के हस्ताक्षर मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(229 )

126. औद्योगिक अवशिष्ट पर जानकारी संहिता की धरा 84 और 85 के उपबंधों की अपेक्षाओं की अनुपालन में, मुख्य निरीक्षक सह सुविधाप्रदाता यदि आवश्यक समझे , रक्तमक संक्यिाओं को चलाने वाले कारखाने के अधिभोगियों की समय समय पर मार्गदर्शन जारी करेगा । ऐसे मार्गदर्शन अंतराष्ट्रीय निकायों जैसे राष्ट्रीय मानकों, अंतर्गत श्रम संगज तथा विश्व स्वास्थ्य संमर्थ की कोड आफ प्रेक्टिस या अनुशंसाओं पर आधारित होंगे।

127. परिसंकटों के संपर्क में आए कर्मकारों का स्वास्थ्य अभिलेख उपलब्ध कराना.

खतरनाक प्रक्रिया चलाने वाले कारखाने का अधिभोगी कर्मकारों की सुरक्षा और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए आवश्यक जानकारी प्रकट करेगा-

(क) उसके कर्मकारों; और

(ख) यदि कारखाने के अधिभोगी की यह राय है कि प्रोसेस और फार्मूलेशन के संबंध में ब्यौरे के प्रकरण से उसके व्यावसायिक हितों पर विपरीत प्रभाव पडेगा तो वह निरीक्षक सह सुविधाप्रदाता को ऐसी जानकारी रोकने के कारणों का कथन करेगा । मुख्य निरीक्षक सह सुविधा प्रदाता अधिभोगी को अवसर प्रदान करेगा और आदेश पारित करेगा। आदेश प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर राज्य सरकार, अधिभोगी को सुनवाई का अवसर देगी और आदेश पारित करेगी राज्य सरकार का आदेश अंतिम होगा।

128. खतरनाक पदार्थों के कार्य करने के लिए व्यक्ति की अर्हताएं.- ( 1 ) खतरनाक पदार्थ के कार्य का पर्यवेक्षण करने के लिए अपेक्षित सभी व्यक्ति निम्नलिखित अर्हताएँ और अनुभवधारी होंगे -

(1 ) (क) रसायन शास्त्र में स्नातक या केमिकल इंजीनियरिंग या टेक्नोलाजी का पत्रोपाधिधारी साथ में पांच वर्ष का अनुभव; या

(ख) रसायन शास्त्र में स्नातक या केमिकल इंजीनियरिंग या टेक्नोलाजी में डिग्री, सांथ में दो वर्ष का अनुभव;

(ग) उल्लिखित अनुभव रसायन उ‌द्योग में प्रक्रिया चालन या उसके अनुरक्षण में होगा ।

(2) मुख्य निरीक्षक, सुपरवाइजर से स्वास्थ्य और सुरक्षा में प्रशिक्षण प्राप्त करने की अपेक्षा कर सकेगा । स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की प्रशिक्षणावधि तथा पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण संचालन करने वाला संगठन , डायरेक्टर जनरल फैक्ट्री एडवाइस सर्विस, लेबर इन्स्टीट्यूट द्वारा या उनके द्वारा जारी की गई मार्गदर्शिका के अनुसार राज्य शासन द्वारा अनुमोदित किया गया होगा ।

441 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(230)

129. कर्मकारों का चिकित्सीय परीक्षण. खतरनाक प्रक्रिया में नियोजित कर्मकारों का कारखाना चिकित्सा अधिकारी द्वारा निम्नलिखित रीति से चिकित्सीय परीक्षण किया जाएगा- (1) नियोजन से पूर्व एक बार , जिसमें सभी कर्मकारों के व्यवसायजन्य स्वास्थ्य के जोखिम जिससे उनका सामना हों , के संबंध में स्वास्थ्य स्तर सुनिश्चित करने और उन प्रकरणों में जिनमें कारखाना चिकित्सा अधिकारी की राय में किसी भी कर्मकार के संबंध में अल्प अंतराल पर ऐसा करना आवश्यक है , ऐसा परीक्षण किया जाएगा ।

(2 ) उपरोक्तानुसार नियोजित पूर्व और नियतकालिक किए गए चिकित्सीय परीक्षण का ब्यौरे 44 स्वास्थ्य रजिस्टर में अभिलिखित किया जाएगा ।

(3) कारखाना चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्ररूप 43 में दिए गए फिटनेस प्रमाण पत्र के बिना किसी व्यक्ति को पहली बार नियोजित नहीं किया जाएगा। यदि कारखाना चिकित्सा अधिकारी किसी व्यक्ति को संहिता की धारा 2 (झेड ए) के अधीन किसी प्रक्रिया में नियोजन हेतु अनुपयुक्त घोषित करता है तो ऐसे व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि वह निरीक्षक - सह- सुविधाप्रदाता को अपील करे , जो ऐसे मामले को चिकित्सा निरीक्षक- सह - सुविधाप्रदाता को निर्देशित करेगा , जिसकी राय इस संबंध में अंतिम होगी। यदि निरीक्षक स्वयं ही चिकित्सा निरीक्षक- सह- सुविधाप्रदाता भी हो तो वह स्वयं आवेदन का निराकरण कर सकेगा।

(4) चिकित्सा अधिकारी के किसी निष्कर्षो में प्रक्रिया में नियोजित किसी व्यक्ति में कोई असामान्यता या अनुपयुक्तता प्रकट होती है तो उसे तत्काल चिकित्सा निरीक्षक- सह -सुविधाप्रदाता को सूचित किया जाएगा, जो संबंधित कर्मकार का परीक्षण करेगा और तीस दिन के अंदर अपने निष्कर्ष अधिभोगी को भेजेगा। यदि चिकित्सा निरीक्षक - सह - सुविधाप्रदाता की राय है कि इस प्रकार परीक्षण किए गए व्यक्ति को स्वास्थ्य बचाव के लिए प्रक्रिया में नियोजन से हटाना अपेक्षित है तो वह तदनुसार अधिभोगी को निर्देशित करेंगे । फिर भी इस प्रकार हटाए अए कर्मकार को वैकल्पिक रुप से नियोजन में रखा जाएगा , जब तक कि चिकित्सा अधिकारी की राय में वह पूरी तौर पर असमर्थ न रहे , और ऐसी दशा में प्रभावित कर्मकार को उपयुक्त तौर पर पुनर्वासित किया जाएगाः

परंतुक चिकित्सा निरीक्षक- सह - सुविधाप्रदाता अपने आप भी किसी कर्मकार का परीक्षण कर सकेगा , जबकि वह खतरनाक प्रक्रिया में उसके नियोजन हेतु उपयुक्तता सुनिश्चित करने या किसी कर्मकार का स्वास्थ्य स्तर सुनिश्चित करने के लिए ऐसा किया जाना आवश्यक समझे । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(231) (5) किसी प्रक्रिया में नियोजन से हटाए गए कर्मकार को उसी प्रक्रिया में केवल प्रमाणक शल्यज्ञ से फिटनेस प्रमाण-पत्र प्राप्त करने और उक्त प्रभाव की प्रविष्टि स्वास्थ्य रजिस्टर में करने के पश्चात् ही पुनर्नियोजित किया जा सकेगा।

(6 ) निरीक्षक- सह- सुविधाप्रदाता यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे, कर्मकार के अपेक्षानुसार चिकित्सीय परीक्षण हेतु चिकित्सा निरीक्षक- सह- सुविधाप्रदाता अथवा चिकित्सा अधिकारी के पास भेज सकता है ।

(7 ) इन नियमों के अधीन और केन्द्र या राज्य सरकार , द्वारा या उनकी ओर से किसी चिकित्सीय सर्वेक्षण के लिए चिकित्सीय परीक्षण कराने के लिए अपेक्षा की जाने पर कर्मकार ऐसा चिकित्सीय परीक्षण करने से इंकार नहीं करेगा।

130. कारखाने में विनिर्माण प्रक्रिया में रसायनिक पदार्थों के अनुज्ञेय स्तरमान निम्न अनुसूची के अनुसार होंगे:-

अनुसूची

रसायनिक एवं विषैले पदार्थों के अनुज्ञेय स्तरमान

पदार्थ

अनुक्रमांक

खुला छोडने की अनुज्ञेय सीमाएं

अल्पाविध खुला छोड़ने की सीमा

(15मिनट)*

समय-भार औसत

सान्द्रण

(8 घंटे)

पी०पी०ए म०

(3)

(2)

(1 )

100 1.

एसीट एल्डिहाइड

10 2.

एसीटिक अम्ल

750 3.

एसीटोन

0.1 4.

ऐक्रिलीन

2 5.

ऐक्रिलीनाइट्राइल-स्किन

6.

ऐल्ड्रिन-स्किन

1 7.

एलिलक्लोराइड

0.25 8.

अमोनिया

2 9.

एनिलीन-स्किन

मि०ग्रा० /मि 30 मि०ग्रा०/मि 30

पी०पी ०ए म०

(6)

(5)

(4)

270

150

180

37

15

25

2375

1000

1780

0.8

0.3

0.5

4.25

0.75 0.25

2

6 3

27

35

18

20

5

10 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(232)

0.5

0.1

10.

एनिसिडीन (ओपिसोनर्स) स्किन

0.2

11.

आर्सेनिक और यौगिक (Asके रूप में ")

75

25

20

10

12.

बेंजीन

0.002

13. बेरिलियम एवड कंपाउड

0.1

0.3

14.

बोर्नोन ट्राइफ्लूराइड

0.3

2

0.7

0.1

15 .

ब्रोमीन

800

1900

16.

ब्यूटेन

885

300

590

200

17. 2ब्यूटेनोन (मेथिएथिल कीटोन-MEK)

मि०ग्रा० /मि 30

मि०ग्रा०/मि 30

पी०पी ०ए म०

पी०पी०ए

म०

200

950

710

150

18. एन-ब्यूटिल एसीटेंट

सी० 150

19.

सी० 50

एन-ब्यूटिल एल्कोहाल-स्थित

1190

950

250

200

20. सेक ० / टेर्ट ब्यूरिल एसीटेट

1.5

0.5

21. ब्यूटिल मर्केप्टन

0.2

0.5

22.

कैडमियम-धूल और लवण (Cdके रूप म")

2

23.

कैल्शियम आक्साइड

10

5

24.

कार्बेरिल (सेविन)

0.1

25.

कार्बोफ्यूरान (फूराडान)

30

10

26.

कार्बन डाइसल्फाइड- स्किन

440

400

55

50

27.

कार्बन मोनोआक्साइड

30

5

28. कार्बन टैक्ट्राइक्लोराइड- स्किन

2

0.5

29.

क्लोराइडेन-स्किन मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(233)

0.1

0.4

कार्बोनिल क्लोराइ (फासजेन)

1

3

9

3

30 .

क्लोरीन

31.

75

350

क्लोरोबेंजीन (मोनोक्लोरोबेंजीन)

10

50

32.

क्लोरोफार्म

0.005

0.001

33.

बिस-क्लोरोमेथिल . ईथर

0.05

34.

क्रोमिक अम्ल और क्रोमेट (Cr के रूप में)

0.05

35. क्रोमस लवण (Cr के रूप म " )

0.2

36.

तांबाधूम

0.2

37.

कपास धूल , कच्चा

5

22

38.

क्रेसोल, सभी आइसोमर-स्किन

5

39. साइनाइड (सी एन स्किन केरूप में)

10

20

40.

साइनोजिन

41.

1

डी०डी०टी० (डाइक्लोरोडाइिफनाइल) ट्राइक्लोरोइथेन

0.1

0.01

42.

डमेटोन-स्किन

0.1

43.

डायजिनान-स्किन

5

44.

डाइब्यूटाल फाइथेलेट

0.1

1

45. डाइक्लोरोज ( डीडीवीपी) - स्किन

0.25

46.

डील्डिन-स्किन

0.15

1

47. डाइनाइट्रो बेंजीन ( सभी आइसोमर्स)-स्किन मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(234)

1.5

48. डाइनाइट्रोल्यून-स्किन'

0.2

1.5

49. डायोफिनाइल/बायफिनाइल

0.1

50. इंडोसल्फान (थियोडान) - स्किन

मि०ग्रा०/मि³

मि०ग्रा० /मि 30

पी०पी०ए म०

पी०पी ०ए

म०

0.1

51

एड्रिन-स्किन

1400

400

52

एथिल एसिटेट

1000

1900

53

एथिल ऐल्कोहाल

18

10

54

एथिलएमिन

2.5

55

फ्लूराइडस ( F के रूप में)

4

2

2

1

56

फ्लूओरीन

2

3

1.0

1.5

57. फामल डी हाइट एस सी

9

5

58.

फार्मिक अम्ल

1500

500

300

900

59.

गैसोलीन

0.1

0.1

60

हाइड्रोजन-स्किन

5

7

61.

हाइड्रोजन क्लोराइड

10

10

62. हाइड्रोजन साइनाइड- स्किन

2.5

3

63. हाइड्रोजन फ्लुराइड (F के रूप में)

1

1.5

65.

हाइड्रोजन पेरोक्साइड

21

14

15

10

65.

हाइड्रोजन सल्फाइड

1

0.1

66.

आयोडीन सी

5

67. लोह आक्साइडधमू (Fe2O3) ( Fe के रूप में )

525

100

68.

आइसोएिमल 382(235)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

एिसटेट

100

360

125

69.

आइसोएिमल ऐल्कोहाल

50

150

70.

आइसोब्यूटाइल एल्कोहाल

0.15

71.

सीसा , अकार्बनिक धूम और धूल

0.5

72.

लिनडेन-स्किन

10

73.

मेलाथियोन-स्किन

74. मैंगनीज (Mn के रूप म " ) धूल और यौगिक

3

1

75. मैग्नीज फयूल एम एन के रूप

0.01

0.03 76. (एक)

पारा ( Hg के रूप में)-स्किन एिल्कल यौगिक

0.05

76. (दो) ऐल्किल बाष्प के अितिरक्त सभी रूप

77.

0.1

एरील और अकार्बनिक यौगिक

200

260

310

250

78.

मेथिल- एल्कोहाल (मेथोनोल)- स्किन

5

16

79. मेथिल सोलोसाल्- स्किन(2मेथाक्सी) (इथोनो)

75

300

50

205

80. मेथिल आइसीब्यटील कीटोन-स्किन

0.05

0.02

81. मेथिल आइसोसायनेट मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(236)

82.

नेफ्थालीन 83. निकल कार्बोनाइल ( Ni केरूप में) 84. नाइट्रिक अम्ल 85.

नाइट्रिक आक्साइड 86. नाइट्रोबेंजीन- स्किन 87. नाइट्रोनज- डाइअक्साइड 88. तेल धुमिकर , खनिज 89.

ओजोन

90.

पराथियान-स्किन 91.

फीनॉल-स्किन 92. फोरेट (थिमेंट) - स्किन 93. फास्गान (कार्बोनाइल क्लोराइड) 94.

फास्फीन

95.

फास्फोरिक एसिड 96.

फास्फोरस (पीला) 97. फास्फोर पैन्टाक्लोराइड 98.

फास्फोरस ट्राइक्लोराइड 99.

पित्रिक अम्ल-स्किन 100.

पाइराइडीन 101.

सिलेन (सिलिकन टेट्राहाइड्राइड) 102. सोडियम हाइड्रोआक्साइड 103.

साइरीन, मोनोमर (फेनीलिथोलीन) 104. सल्फर डाइआक्साइड

75 10

50

15

0.05

0.35

4

2

5

10 30

25

1

5

10 3

6

5

5

10 0.1

0.2

0.6

0.3

0.1

5

19

0.05

0.2 0.1

0.4

1

1 0.3

0.4

1

3

3 1

1

0.1

0.2

1.5

0.5

0.1

0.3 5

15

5

7

2

50

215

425

100

10 2

5

5 382(237)

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अप्रैल 2021

6000

1000

105.

सल्फर हेक्साफ्लुराइड

1

106.

सल्फ्यूरिक अम्ल

107.

01

टेट्राइथाइल लेड पी की स्किनके रूप में

560

150

100

375

108 .

टालुईन ( टलुआल)

2

9

109 . ओ-टुलुडाइन-स्किन

0.2

2.5

110. ट्राई-ब्यूटाइल फास्फे ट

50

270

200

1080 111 .

ट्राइक्लोरोएिथलीन

0.2

0.6 112. यूरेनियम , प्राकृतिक ( U के रूप में)

5

10

113. विनायल क्लोराइड

5

114.

बेल्डिग धूम

100

435

655

150

115. जाइलीन (0-, M , P- आइसोमर्स)

116.

जिक आक्साइड

5

एक -फ्यूम

10

दो - डसट

5

10 117.

जिरोनियम यौगिक (Zr) के रूप में)

सी० अधिकतम सीमा द्योतित करता है ।

* दिन में चार बार से अधिक नहीं , दो क्रमिक खुले छोड़े जाने के बीच कम से कम 60 मिनट का अंतराल ह

पदार्थ

समय-भार

सान्द्रण

अनुज्ञेय औसत

(8 घंटे)

(एक) सिलिका

(क) क्रिस्टलाइन

(ख)क्वार्टज

10600 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(238)

%क्वाटर्ज + 10

एम.पी.पी.सी. ( 1 ) धूल गणना के रूप में:

एम.

10

मि० ग्रा०/मि³० (2 ) श्वसनीय धलू के रूप में:

%श्वसनीयक्वाटर्ज +

2

10

मि०ग्रा०/मि³० (3 ) सकल धूल के रूप में:

%क्वाटर्ज + 3

(दो) क्रिस्टाबेलाइट :

क्वाटर्ज के सामने दी गई सीमा का आधा

(तीन) ट्राइडाइमाइट:

क्वाटर्ज के सामने दी गई सीमा का आधा

वही सीमा जो क्वाटर्ज के लिए है । (चार ) फ्यूजकृत सिलिकाः

(पांच) (क) ट्रिपोली

वही सीमा जो क्वाटर्ज के सामने मद 2 के सूतर्योग म " है । (ख) रवाहीन

705 एम ०पी ०पी० सी ० एम ० । ] 131. निरीक्षक - सह- सुविधाप्रदाता के आदेश के विरुद्ध अपील. ( 1 ) निरीक्षक- सह -सुविधाप्रदाता के आदेश से व्यथित किन्ही कारखाने का अधिभोगी या प्रबंधक, उसे आदेश संसूचित किए जाने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर मुख्य निरीक्षक सह सुविधाप्रदाता के समक्ष अपील कर सकता है जो आवेदक की सुनवाई को अवसर देने के पश्चात अपील को यथाशक्य शीघ्रता से निपटाएगा:

परन्तु मुख्य निरीक्षक सह सुविधाप्रदाता पन्द्रह दिन की उक्त कार्यवाही का अवसान होने के पश्चात भी अपील को स्वीकार कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि आवेदक समुचित कारणो से अपील करने से प्रवरित हो गया था ।

इस संहिता की धारा 90 के अधीन प्रस्तुत अपील मुख्य निरीक्षक सह सुविधाप्रदाता को या उन मामलों में जहाँ आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई हो, उसी पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश हो तो राज्य शासन को या ऐसे प्राधिकारी को, जिसे राज्य शासन इस संबंध में नियुक्त करे , की जाएगी और ज्ञापन पत्र के रूप में होगी , जिसमें आदेश के संबंध में आपत्ति के आधारों का संक्षेप में वर्णन होगा तथा कोर्ट फीस एक्ट, 1870 की अनुसूची दो के अनुच्छेद 11 के अनुसार फीस मुद्रांक लगे होंगे और उस आदेश की, जिसके कि विरुद्ध अपील की गई है , प्रतिलिपि संलग्न होगी । 382(239)

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अप्रैल 2021

(2) असेसरों की नियुक्ति अपील के ज्ञापन- पत्र की प्राप्ति पर अपील प्राधिकारी यदि वह उचित समझे या यदि अपीलार्थी ने प्रार्थना की हो कि अपील असेसरों की सहायता से सुनी जाए तो उपनियम (3 ) के अधीन ऐसे निकाय को, जो संबंधित उ‌द्योग का प्रतिनिधि घोषित किया गया हो 4 दिन की कालावधि से भीतर एक असेसर नियुक्त करने के लिए कहेगा । यदि ऐसे निकाय द्वारा कोई असेसर नाम निर्देशित कर दिया जाए तो अपील प्राधिकारी स्वयं दूसरा असेसर नियुक्त कर देगा । वह अपील' की सुनवाई के लिए एक दिनांक नियत करेगा और अपीलार्थी को तथा निरीक्षक को, जिसके कि आदेश के विरुद्ध अपील की गई हो, ऐसे दिनांक की सम्यक् सूचना देगा और दोनों असेसरों को अपील की सुनवाई में सहायता देने के लिए ऐसे दिनांक को उपसंजात होने के लिए बुलाएगा ।

(3 ) अपीलार्थी उप - नियम ( 1 ) के अधीन प्रस्तुत किए गए ज्ञापन पत्र में यह कथन करेगा कि क्या वह निम्नलिखित निकायों में से एक या अधिक निकायों का सदस्य है । असेसर नियुक्त करने के लिए सशक्त निकाय-

(क) यदि अपीलार्थी ऐसे निकायों में से किसी एक का सदस्य हो तो वह निकाय होगा;

(ख) यदि वह ऐसे दो निकायों का सदस्य हो तो वह निकाय होगा, जिसे ऐसे असेसर की नियुक्ति करने के लिए अपीलार्थी चाहता हो; और

(ग) यदि अपीलार्थी उपरोक्त निकायों में से किसी का भी सदस्य न हो या यदि वह ज्ञापन पत्र में यह कथन न करे, यह ऐसे निकायों में से किस निकाय को चाहता है तो वह निकाय होगा , जिसे अपील प्राधिकारी संबंधित उपयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त समझे। (1)

(2)

(3)

(4)

(4) असेसरो का पारिश्रमिक. उप - नियम ( 2 ) , (3 ) के उपबन्धों के अनुसार नियुक्त किया गया असेसर अपील की सुनवाई के लिए अपील प्राधिकारी द्वारा निश्चित की जाने वाली फीस जो प्रतिदिन 50 रुपये से अधिक नहीं होगी , प्राप्त करेगा । वह वास्तविक यात्रा व्यय भी प्राप्त करेगा । असेसर को फीस तथा यात्रा व्यय शासन द्वारा दिए जाएंगे , किन्तु जहाँ असेसरों को अपीलार्थी की प्रार्थना पर नियुक्त किया गया हो और अपील पूर्णतः या अंशतः उसके विरुद्ध विनिश्चित की गई हो तो अपील प्राधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि असेसर की फीस तथा यात्रा व्यय पूर्णतः या अंशतः अपीलार्थी द्वारा जारी किए जाएंगे । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(240)

132. कामगारों के लिए आवास व्यवस्था. प्रत्येक नियोक्ता कामगारों और बागान में रहने वाले उनके परिवार को यथासंभव कार्यस्थल के निकटतम आवास की व्यस्था करेगा । 133. आवास व्यवस्था का मानक एवं विनिर्देश. बागान में कामगारों के सभी आवासीय व्यवस्था में महिला कामगारों हेतु पृथक कक्ष होंगे । ताजी हवा के संचरण के लिए प्रत्येक कक्ष में समुचित हवादार का प्रभावी एवं उपयुक्त प्रावधान किया जाएगा, तथा वहा पर्याप्त और उपयुक्त प्राकृतिक या कृत्रिम प्रकाश हेतु उचित व्यवस्था हो। कामगारों को आवास हेतु प्रदाय किए जाने वाले कमरों या अन्य उचित वैकल्पिक व्यवस्था ऐसे आयाम के हों जो कम से कम 10 वर्ग मीटर वाले क्षेत्रफल का फर्श हो, रसोई एवं टॉयलेट का ' क्षेत्रफलं को छोडकर । ऐसी व्यवस्था इस प्रकार निर्मित की जावे जिससे गरमी , हवा , बारिश से उचित बचाव हो सके तथा जिसके सतही फर्श चिकना , कठोर और अभेद्य हो।

134. आवास व्यवस्था हेतु स्थान. ( 1 ) आवास हेतु व्यवस्था अच्छी तरह से सूखी भूमि पर की जाए जो बागान से आवश्यक दूरी के अनुरूप हो एवं एक उचित दूरी के भीतर पेयजल की आपूर्ति हो। आवास हेतु प्रदाय किए गए घरों को दलदल से सुरक्षित दूरी पर और उच्चतम बाढ़ स्तर से ऊपर होना आवश्यक है ।

(2) जिस क्षेत्र में आवास की व्यवस्था है , उसके आसपास पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था की जाए ।

( 3 ) नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि जिस क्षेत्र में मकान स्थित हैं उस क्षेत्र में सीवर और नालियां भी हैं ।

(4 ) नियोक्ता को बागान के उन हिस्सों तक सार्वजनिक मुक्त पहुंच से इनकार नहीं करना चाहिए जहां श्रमिकों को रखा गया है ।

( 5 ) नियोक्ता सभी घरों के आसपास के क्षेत्र को गंदगी से दूर रखेगा और मलमूत्र और नालियों को रोज साफ किया जाएगा और उसके आस पास के कचढे को रोज तरीके से संग्रहीत किया जाएगा , हटाया जाएगा।

135. आवास का रख-रखाव ( 1 ) नियोक्ता स्वयं के व्यय पर , श्रमिकों के रहने के लिए उपलब्ध सभी आवास को समुचित और सुरक्षित स्थिति में रखेगा और वार्षिक रूप से और ऐसे अन्य मरम्मत करेगा जो समय - समय पर आवश्यक हों ।

(2) आवास में निवासरत कामगार और संहिता के अधीन नियुक्त निरीक्षक-सह- सुविधाप्रदाता , नियोक्ता को आवास की स्थिति मेंकभी के बारे में , जो कामगार के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए खतरनाक है जानकारी देगा जहां निरीक्षक- 382(241)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

सह- सुविधाप्रदाता इस तरह के किसी भी कमी के संबंध में नियोक्ता को जानकारी देता है , तो यह नियोक्ता का कर्तव्य होगा कि वह न्यूनतम देरी के साथ सुधार करे।

( 3 ) नियोक्ता द्वारा सभी आवास को हर साल कम से कम एक बार रंगाई- पुताई और सभी दरवाजे, खिड़कियां और अन्य लकड़ी के ढांचे तीन साल में एक बार वार्निश या पेंट कराना आवश्यक होगा। और जिसकी तारीखों का प्ररूप-10 में इलेक्ट्रानिक ढंग से संधारित करेगा ।

136. आवास निशुल्क होगा.- कामगारों को बागानों में प्रदान किए गए आवास और रहने वाले उनके परिवारजनों के लिए कोई किराया प्रभारित नहीं करेगा । प्रत्येकं नियोक्ता जिसके बागान में पूर्ववर्ती बारह महीनों के किसी भी दिन पचास या उससे अधिक कामगार ( जिसमें ठेका श्रमिक भी सम्मिलित हैं) कार्यरत हैं या थे , शिशुगृह सुविधा प्रदान करेगा।

137. कामगारों के बच्चों के लिए शैक्षणिक सुविधाएं.- (क ) प्रत्येक नियोक्ता को अपने बागान में कामगारों के छह से बारह वर्ष की आयु के बीच के बच्चों की संख्या 25 से अधिक होने पर, बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए एक प्राथमिक विद्यालय या विद्यालयों की संचालन करेगा ।

बागान का प्रत्येक नियोक्ता अपने बागान में अस्पताल की व्यवस्था करेगा । बागान में दो प्रकार के अस्पताल होंगे अर्थात उ‌द्यान अस्पताल और समूह अस्पताल।

(ख) बागान का प्रत्येक नियोक्ता , अपने बागान मेंएक अस्पताल की व्यवस्था करेगा ।

बागान में दो प्रकार के अस्पताल होंगे और बगीचा अस्पताल और सामूहिक अस्पताल ( एक) बगीचा अस्पतालो में बाहय रोगियों का उपचार होगा। आंतरिक रोगी जिन्हे किसी विस्तृत जांच और उपचार संक्रमण रोग, प्रसव पीडा , शिशुओं ओर बच्चों की साहयता पैतृक, प्रसव के बाद की देखभाल और कामकारों के आवधिक निरीक्षण भी किया जाएगा । समूह अस्पतालो सभी सामान्य प्रकरणों में प्रभावी कार्यवाही करेंगे किन्तु इन्हें रुर्टिन उपचार के लिए उपयोग में नहीं लाया जाएगा । सामूहिक अस्पतालों में प्रवेश , बगीचा अस्पताल की अनुशंसाओ पर किया जाएगा।

यंत्र तथा औषध- प्रत्येक औषधालय, बगीचा अस्पताल तथा सामूहिक अस्पताल में ऐसे यंत्र तथा औषध जैसे राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाएं रखे जाएंगे । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(242)

(ग ) चिकित्सा अभिलेख- प्रत्येक औषधालय , बगीचा अस्पताल या सामूहिक अस्पताल का चिकित्सा प्रभारी, प्रत्येक रोगी के संबंध में चिकित्सीय अभिलेख रखेगी जैसा राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए विहित किया जाए और ऐसे विनियमो का अनुपालन करेगा जैसा राज्य सरकार द्वारा मेडिकल स्टोर के लिए विहित किया जाए।

138. मनोरंजन की सुविधाएं, - ( 1 ) प्रत्येक नियोक्ता-

( एक) राज्य सरकार , की पूर्व अनुशंसा के अनुसार श्रम आयुक्त के निर्देशों के अनुरूप हर एक सौ पचहत्तर परिवारों के लिए एक मनोरंजन केंद्र की दर से हर बागान हेतु कम से कम एक मनोरंजन केन्द्र जिसमें रेडियो और टेलीविजन सेट और वयस्क श्रमिकों और बच्चों के लिए इनडोर गेम्स ।

(दो) जहां उचित दूरी के भीतर पर्याप्त फ्लैट खुला स्थान उपलब्ध है , वयस्क और बाल श्रमिकों के लिए आउट-डोर खेल के लिए खेल-उपकरण के साथ खेल का मैदान उपलब्ध कराएगा।

(2 ) प्रत्येक मनोरंजन केंद्र की व्यवस्था कामगारों के आवास से समुचित दूरी पर होनी चाहिए ।

139. बागान में कीटनाशकों, रासायनिक और विषाक्त पदार्थों का उपयोग ,हैंडलिंग , परिवहन और भंडारण.- ( 1 ) किसी भी कीटनाशक , रासायनिक और विषाक्त पदार्थ का इस तरह से परिवहन या संग्रहण नहीं किया जाएगा कि वह खाद्य पदार्थों या जानवरों के भोजन या पीने के पानी के सीधे संपर्क में आए ।

(2) यदि कोई कीटनाशक, रसायन और जहरीले पदार्थ का परिवहन या भंडारण के समय स्त्राव हो जाता है , तो यह नियोक्ता की जिम्मेदारी होगी कि वो मिट्टी या पानी की विषाक्तता और प्रदूषण को रोकने के लिए तत्काल उपाय करे । (3) ऐसे पैकेट जो कीटनाशक, रसायन और विषैले पदार्थों को संग्रहीत करने के लिए उपयोग किए गए हैं, को मात्रा और प्रकृति के आधार पर अलग कमरे या परिसर से दूर किसी अलग कमरे या परिसर में जहां ऐसे पदार्थों का संग्रहण किया जाता हो या अलग आलमारियों में ताले के अंदर संग्रहीत किए जाएंगे । (4) कीटनाशक, रासायनिक और विषैले पदार्थों के भंडारण के लिए बने कमरे या परिसर पर्याप्त आयाम के साथ सूखा , हवादार एवं प्रकाशयुक्त हो ।

140. कीटनाशकों, रसायनों और विषाक्त पदार्थों को संभालने में महिलाओं और किशोर श्रमिकों के नियोजन पर प्रतिबंध या प्रतिषेध. कीटनाशक, रसायन और विषाक्त पदार्थों को संभालने या भंडारण या परिवहन कार्य में किसी भी महिला या किशोर कामगार के नियोजन की अनुमति नहीं होगी । 382(243)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

141. पर्यवेक्षकों की नियुक्ति और योग्यता.- कीटनाशकों, रसायनों और विषाक्त पदार्थों के उपयोग , हैंडलिंग , भंडारण और परिवहन की निगरानी एक सक्षम व्यक्ति द्वारा की जाएगी , जिसके पास निम्न योग्यताएं होनी चाहिए -

( एक) वह कृषि या विज्ञान में स्नातक होगा या वह मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा संचालित रसायनों और विषाक्त पदार्थों से निपटने के लिए एक सर्टिफिकेट कोर्स का अधिकारी होगा;

(दो) उसे एक नामित प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ; तथा

(तीन) कामगारों को प्राथमिक उपचार देने के लिए उनके पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से वैध प्रमाण पत्र होना चाहिए ।

142. कामगारों का प्रशिक्षण. ( 1 ) राज्य सरकार, द्वारा अधिसूचित संस्थानों में समय - समय पर सुरक्षा सावधानियों को ध्यान में रखते हुए कीटनाशकों, रसायनों, विषाक्त पदार्थों से निपटने के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी । ।

(2) सभी कामगार जो एग्रोकैमिकल्स या अन्य रासायनिक पदार्थों के संपर्क में आते हैं या संभालते हैं , परिवहन करते हैं , उन्हें कम से कम निम्नलिखित विषयों में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए-

(एक) सामान्य स्वास्थ्य;

(दो) कीटनाशकों के मामले में उपयोग किए जाने वाले पदार्थों का निर्माण, नाम और जैव-रासायनिक क्रिया;

(तीन) व्यक्तिगत सुरक्षात्मक कपड़ों और उपकरणों का सही उपयोग;

(चार) रासायनिक पदार्थों , उपकरणों , तकनीकों , साइनेज, चिकित्सा परीक्षा आदि के कारण स्वास्थ्य और पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए निवारक उपाय;

(पांच) आपातकालीन प्रक्रियाओं , रासायनिक पदार्थों से विषाक्तता या अनुचित संपर्क से जुड़े मामलों के लिए प्राथमिक चिकित्सा पर ध्यान देना;

(छह ) रासायनिक पदार्थों से निपटने और कृषि रसायनों के सही अनुप्रयोग के लिए तकनीक;

(सात) चालकों के लिए कृषि- रसायनों का सुरक्षित संचालन और परिवहन; तथा (आठ) वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त अन्य आवश्यक प्रशिक्षण। मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(244)

143. कामगारों का आवधिक स्वास्थ्य परीक्षण. ( 1 ) प्रत्येक कामगार जो कीटनाशकों, रासायनिक और विषाक्त पदार्थों को संभालने , निपटने, या छिड़काव या मिश्रण के काम में लगा हुआ है, के नियोजन के पूर्व व कार्य के दौरान प्रत्येक छह माह में अधिसूचित अस्पतालों में परीक्षण कराया जाएगा ।

(2) स्वास्थ्य परीक्षण एवं अन्य रिपोर्ट प्ररूप 7 में संधारित किया जाएगा ।

(3 ) विषाक्तता के लक्षण दिखने पर व्यक्ति की तुरंत जाँच कराई जाएगी और उसे उचित उपचार दिया जाएगा।

144. स्वास्थ्य रिकॉर्ड का रख-रखाव. प्रत्येक नियोक्ता, कामगारों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को संधारित करेगा जैसे कि वार्षिक चिकित्सा परीक्षा या किसी भी अन्य परीक्षा , और इसकी उपलब्धता प्रत्येक कामगार को होगी ।

145. धुलाई , स्नान और क्लोक रूम सुविधाएं.- ( 1 ) प्रत्येक नियोक्ता, कीटनाशक, रसायन और विषाक्त पदार्थों के प्रयोग में कार्यरत कामगारों को धुलाई, स्नान और क्लोक रूम की सुविधा प्रदान करेगा ।

(2) सुरक्षात्मक कपड़े और उपकरण-

(क) कीटनाशकों, रसायनों और विषाक्त पदार्थों के संचालन , वितरण , मिश्रण , छिड़काव के दौरान व्यक्तियों को उपयुक्त कपड़ों के साथ पर्याप्त रूप से संरक्षित किया जाएगा ।

(ख ) सुरक्षात्मक कपड़े उन सामग्रियों से बने होंगे जो किसी भी प्रकार के कीटनाशक , रासायनिक और जहरीले योगों के प्रवेश को रोकते हों। सामग्री धोने योग्य होगी ताकि प्रत्येक उपयोग के बाद विषाक्त तत्वों को हटाया जा सके। (ग) सुरक्षात्मक कपड़ों का एक पूरा सूट निम्नलिखित कपड़ों से मिलकर बना होगा, अर्थात् -

(एक) टोपी के साथ सुरक्षात्मक बाहरी परिधान।

(दो) रबर के दस्ताने या इस तरह के अन्य सुरक्षात्मक दस्ताने तरल पदार्थ के लिए अभेद्य सामग्री से बने हों, जिनका विस्तार अग्र भुजा हो । (तीन) धूल से बचाव हेतु चश्मे।

(चार) जूते।

(पांच) पुनः प्रयोज्य कपड़ा मास्क।

146. कीटनाशकों, रसायनों और विषाक्त पदार्थों की सूची का प्रदर्शन. प्रत्येक नियोक्ता केंद्र सरकार द्वारा समय - समय पर कीटनाशक अधिनियम , 1968 ( 1968 का केंद्रीय अधिनियम 46 ) के अधीन अधिसूचित कीटनाशकों, रसायनों और विषाक्त पदार्थों की सूची प्रदर्शित करेगा। 382(245)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

147. एहतियाती नोटिस बागानों में प्रत्येक नियोक्ता निम्नलिखित एहतियाती नोटिस को उस स्थान पर या उसके आसपास प्रदर्शित करेगा जहां कीटनाशक, रसायन और विषाक्त पदार्थ का उपयोग किया जा रहा है -

(एक) सुरक्षात्मक कपड़े जैसे चौग़ा, दस्ताने , रबर गम - बूट और चौड़ी कटी हुई टोपी का उपयोग करें ।

(दो) इन्सेक्टीसाइड और पेस्टीसाइडस से दूषित कपड़े न पहनें।

(तीन) सुरक्षात्मक कपड़ों को साबुन और पानी से धो कर साफ करें ।

(चार ) बच्चों, बीमार व्यक्तियों और गर्भवती महिलाओं और नर्सिंग माताओं को कीटनाशक संभालने की अनुमति न दें ।

( पांच) कीटनाशक का प्रयोग करते समय खाना, पीना, धूम्रपान न करें ।

(छह) अपने मुंह से कभी कीटनाशक से भरे हुए डब्बे का ढक्कन न खोलें ।

त्वचा, मुँह और आँखों पर ( सात) लीक करने वाले स्प्रेयर का उपयोग न करें । रसायनिक पदार्थ लगने से बचाएं ।

(आठ) खेतों में कीटनाशक के प्रयोग के समय रसायन सांस के साथ अंदर न लें । (नौ) हवा की दिशा के विपरीत कीटनाशक का छिड़काव कभी न करें ।

(दस ) खेतों में कीटनाशकों को सामान्यतः बिना उपयोग के खुले में न छोडे ।

(ग्यारह) निर्माताओं द्वारा सुझाए गए समय कालावधि के लिए कीटनाशकों के छिड़काव वाले क्षेत्रों में मनुष्यों और पशुधन को प्रवेश करने की अनुमति न दें।

(बारह ) कीटनाशकों के कंटेनरों को कुएं या बहती धारा के पास न धोएं ।

(तेरह ) साफ पानी , साबुन और तौलिया इस्तेमाल के लिए तैयार रखें।

(चौदह) खाने , पीने, धूम्रपान और काम करने से पहले हाथों और त्वचा को अच्छी तरह साबुनऔर पानी से धोएं।

(पन्द्रह ) कीटनाशक को स्टोर रूम में बंद करके बच्चों और अन्य अनधिकृत व्यक्तियों की पहुँच से बाहर रखें।

( सोलह ) छिड़काव वाले क्षेत्र में प्रवेश न करें । निर्माताओं द्वारा सुझाए गए हर्बिसाइड्स सहित सभी कीटनाशकों के लिए पुनः प्रवेश कालावधि का पालन करें । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(246)

(सत्रह) कीटनाशकों और कीटनाशकों को उनके मूल लेबल वाले कंटेनरों में रखें । (अठारह ) कीटनाशकों को तत्काल उपयोग के अलावा बिना लेबल वाले कंटेनरों में न डालें ।

(उन्नीस) अच्छी तरह से खाली करने और धोने के बाद कंटेनरों को सुरक्षित रूप से निपटान करें । उन्हें पानी के स्रोत से दूर एक जगह पर दफनाया जा सकता है । ( बीस) यदि कंटेनरों से कीटनाशक के अवशेषों को हटाना असंभव है तो किसी अन्य उद्देश्य के लिए , कभी भी कंटेनर का पुनः उपयोग न करें ।

अध्याय दस

धारा 111 के अंतर्गत अपराध एवं दंड

148. कतिपय प्रकरणों में शास्ति अधिरोतिप करने के लिए राज्य शासन के अधिकारियों की शक्ति.-

( 1 ) दंड अधिरोपित करने के प्रयोजन हेतु निम्नलिखित रीति में जांच करने के लिए राज्य शासन द्वारा नियुक्त अधिकारी -

( क ) संबंधित क्षेत्रधिकार वाले निरीक्षक सह सुविधाप्रदाता से धारा 111 ( 1 ) में यथा उल्लिखित प्रावधानों के उल्लंघनों का ब्यौरा प्राप्त होने पर , जांच कर्ता अधिकारी , नियोक्ता/ प्रबंधक एवं निरीक्षक सह सुविधाप्रदाता को साक्ष्य देने एवं जांच के संबंध में सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु समन करेगा। ( ख ) सुनवाई के उपरांत अधिकारी कार्यवाही ब्यौरे बनाएगा एवं सात दिनों के भीतर नियोक्ता/ प्रबंधक के विरुद्ध दंड अधिरोपित करने का अथवा उसे मुक्त करने का कारण दर्शाते हुए आदेश पारित करेगा ।

(2) अधिकारी द्वारा पारित आदेश से व्यथित होकर प्रभावित व्यक्ति श्रमायुक्त के समक्ष अपील कर सकेगा । आदेश की प्रति प्राप्त होने के साठ दिनों के भीतर अपील की जा सकेगी ।

अपील का प्ररूप

अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील में निम्न प्ररूप रहंगेः-

1. दंड अधिरोपित करने वाले आदेश की प्रति

2. आलोच्य आदेश को निरस्त करने के आधार

3. मांगी गई राहत

4. समय समय पर अधिसूचित शुल्क का चालान 382(247)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

149. अपराधों का प्रशमन. धारा 114 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिकृत अधिकारी द्वारा अपराधों का प्रशमन का तरीका -

( 1 ) धारा 114 ( 1 ) के अधीन अपराधों के प्रशमन के प्रयोजन हेतु राज्य शासन द्वारा अधिसूचित अधिकारी , धारा 114 ( 1 ) के अधीन प्रशमन हो सकने वाले अपराधों के लिए नियोक्ता, अधिभोगी, प्रबंधक अथवा जिस व्यक्ति द्वारा अपराध किया जाना पाया गया है , को इलेक्ट्रिानिक पद्धति से सूचना भेजेगा।

( 2 ) ऐसे अधिसूचित व्यक्ति सूचना प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर , अधिकारी के समक्ष आवेदन के साथ पूरी प्रशमन राशि इलेक्ट्रिानिक अथवा अन्य प्रकार से जमा करा सकते है ।

(3 ) प्रशमन राशि के जमा होने के दस दिन के भीतर प्रशमन अधिकारी द्वारा , जिस व्यक्ति से प्रशमन की सूचना की संतुष्टि अनुसार राशि प्राप्त हो गई है , उसे प्रशमन प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा ।

(4 ) यदि अधिसूचित व्यक्ति सूचना प्राप्त होने के एक माह के भीतर प्रशमन राशि जमा नहीं कराता है तो सक्षम न्यायालय के समक्ष अभियोजन की कार्यावाही की जावेगी । ( 5 ) किसी भी नियोक्ता को धारा 110( 1 ) एवं धारा 114 के अधीन प्रशमन किए जा सकने वाले प्रावधानों के पालन का अवसर दिये बिना उनके विरुद्ध अभियोजन दायर नहीं किया जाएगा ।

अध्याय- ग्यारह

विविध

धारा 121 (2) के अंतर्गत विहित नियम

150. सुरक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति के संबंध में सर्वेक्षण का तरीका.- मुख्य निरीक्षक- सह- सुविधाप्रदाता, संहिता की धारा 121 ( 2 ) के उपलब्धो के अनुसार राज्य शासन द्वारा नियुक्त अधिकारी अथवा समिति प्रतिष्ठान के सामान्य काम के घंटों के दौरान या किसी ऐसे अन्य समय पर, जब वह आवश्यक समझे , प्रतिष्ठान के नियोक्ता या प्रबन्धक या ऐसे अन्य व्यक्ति को , जिसका तत्समय प्रतिष्ठा का भारसाधक होना तात्पर्यित है, इत्तिला देकर सुरक्षा और व्यावसायिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण कर सकेगा । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(248)

(1 ) ऐसा नियोक्ता या प्रबन्धक या अन्य व्यक्ति ऐसे सर्वेक्षण के लिए सभी सुविधाएं प्रदान करेगा जिनके अन्तर्गत संयंत्र और मशीनरी की परीक्षा और परीक्षण के लिए और सर्वेक्षण से सुसंगत नमूने और अन्य आंकड़े के संकलन की सुविधाएं भी हैं ।

( 2) सर्वेक्षणों को सुकर बनाने के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मकार यदि सर्वेक्षण करने वाले व्यक्ति ने ऐसी अपेक्षा की है तो अपनी स्वयं ऐसी चिकित्सीय परीक्षा कराएगा जैसी वह आवश्यक समझे और अपने कब्जे में की और ऐसी सभी जानकारी देगा जो उसके पास हो और जो सर्वेक्षण से सुसंगत हो । (

3 ) नियम (2 ) के अधीन चिकित्सीय परीक्षा कराने या जानकारी देने के लिए कर्मकार ने जितना समय व्यतीत किया है उसके बारे में यह समझा जाएगा कि वह मजदूरी और अतिकाल काम के लिए अतिरिक्त मजदूरी की संगणना करने के प्रयोजन के लिए ऐसा समय है जिसके दौरान उस कर्मकार ने प्रतिष्ठा में काम किया था ।

प्ररूप एक

(नियम 3 के अंतर्गत विहित )

प्रतिष्ठा के रूप में किसी भवन का निर्माण करने उसका विस्तार करने उपयोग करने हेतु योजना के अनुमोदन के लिए तथा अनुज्ञा के लिए आवेदन ( जो प्रयुक्त न हों काट दे) 1. कारखाने का नाम

2. आवेदक का पता जिस पर वह इस संबंध में पत्राचार का इच्छुक है ....

3. प्रतिष्ठा का पूरा नाम और डाक का पता......

4. कारखाना जहाँ स्थित ' है/ स्थित किया जाने वाला है उस स्थान सड़क/रेलवे . की स्थिति.....

तहसील .....

नगर/ग्राम....

जिला....

5. विनिर्माणी प्रक्रिया : --

( क) यदि कारखाना नया है । की जावेगी ( यदि कारखाना विद्यमान है ) ... की जा रही है। (ब्यौरे दीजिये )..........

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(249) ( ख ) क्या इसमें धारा 2 ( यक) के अधीन परिभाषित किए गये अनुसार ( यक ) " परिसंकटमय प्रक्रिया " सम्मिलित हैं ? (ब्यौरे दीजिए ) .......

(ग) क्या इसमें धारा 82के अधीन घोषित किए गये अनुसार कोई खतरनाक प्रक्रिया आंशिक रूप से या पूरी तौर पर सम्मिलित है (ब्यौरे दीजिए )

(घ) यदि ( ख) व ( ग ) के लिये हां है, तो क्या सुसंगत अनुसूची के अनुसार बनाई जाने वाली स्थापनाओं व्यवस्था को योजना में सम्मिलित कर लिया गया है?

6. (क) प्रतिष्ठा के प्रत्येक कमरे में नियोजित किए जाने वाले कर्मकारों की संख्या....

(ख ) क्या संहिता और उसके अधीन बने नियमों के अनुसार सभी कर्मकारों के लिए अपेक्षित साधन सुविधाओं की व्यवस्था के संबंध में योजना में सोच विचार कर लिया गया है ।

7. (क) क्या संयंत्र में किसी प्रकार की लिफ्ट/हाइस्ट/ लिफ्टिंग मशीनें स्थापित हैं स्थापित की जाएगी (ब्यौरे दीजिए)

(ख) यदि (क) के लिए " हां' है तो क्या संहिता और उसके अधीन बने नियमों के अनुसार व्यवस्था के संबंध में योजना में सोच विचार कर लिया गया है? (ब्यौरे दीजिए)

8. ( क) क्या किसी कर्मकार से विभिन्न तलों पर या ऊंचाई पर , जहाँ से उसके गिर जाने की संभावना है या मशीनों या फिटिंग्स या सीमित स्थान गड्ढे या सम्भ के कारण संकुचित ( कन्जेस्टेड ) स्थल पर कार्य करने की अपेक्षा की जावेगी? ( ब्यौरे दीजिए ) (ख ) यदि ऐसा है तो , क्या संहिता और उसके स्थान अधीन बने नियमों के अनुसार पहुँच, बचाव और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की जाने वाली व्यवस्था के उपबंध के बारे में योजना में सोच विचार कर लिया गया है ? ( ब्यौरे दीजिए) 0

9. क्या खतरनाक धूम्र / गैस निष्कासित होने या उसका विस्फोट होने की कोई संभावना है ? यदि हाँ तो क्या संहिता और उसके अधीन बने नियमों के अनुसार किए जाने वाले उपयुक्त व्यवस्था के बारे में योजना में सोच विचार कर लिया गया है ? (ब्यौरे दीजिए ) 10. निर्माण हेतु कौन से पदार्थों का उपयोग किया है/किया (क) भवन हेतु (ब्यौरे दीजिए ) .... जाएगा (ख) छत के लिए (ब्यौरे दीजिए ) ...

11. नियमों की अपेक्षाओं के अनुसार प्रदत्त की गई जानकारी की विशिष्टियों के साथ प्रस्तुत की गई ड्राइंग्ज की विशिष्टियाँ-

(1)

दिनांक

अधिभोगी के हस्ताक्षर मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(250)

प्ररूप दो

[नियम 3 (4) के अधीन विहित]

स्थायित्व का प्रमाण-पत्र

1. कारखाने का नाम.

2. ग्राम , नगर और जिला जिसमें कारखाना स्थित है.

3. कारखाने का डाक का पूरा पता .....

4. कारखाने के अधिभोगी का नाम.....

5. कारखाने में की जाने वाली विनिर्माण प्रक्रिया की प्रकृति

6. तलों की संख्या जिन पर कर्मकारों को नियोजित किया जाएगा ....

7. निर्माण सामग्री, दीवाल , छत वगैरह ...

8. भवनों/संरचनाओ की संख्या ,ब्योरा दीजिये

(अ) भू तल पर निर्मित क्षेत्रफल

(ब) कुल निर्मित क्षेत्रफल व प्रत्येक तल की ऊंचाई...

9.की गई जाँचें: -

(अ) रिबाउन्ड हेमर -

(ब) अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट-

(स ) अन्य कोई टेस्ट , नामताः

10. स्टील स्ट्रक्चर व शीट के छतों की जांचों के ब्यौरे : -

(अ) ऊंची चिमनीः यह स्व - समर्थित हैं या तनावपूर्ण रस्सियों द्वारा बंधी हुई है , क्या तनाव रस्सियाँ / नींव बन्धन सुरक्षित और अच्छी स्थिति में हैं :

(ब) स्टील स्ट्रक्चर संबंधी अन्य प्रेक्षण ;

11. कमी / मरम्मत की आवश्यकता , यदि कोई है :

मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैने भवन/ भवनों का, निरीक्षण किया है , जिनके की नक्शे मुख्य निरीक्षक सह सुविधाप्रदाता द्वारा उनके पत्र क्रमांक दिनांक .......... से अनुमोदित किये जा चुके हैं और उसके विभिन्न भागों की , जिसमें मशीनों , संयंत्रों आदि को जो वहाँ लगाए गये हैं विशेष संदर्भ में नीवों को सम्मिलित करते हुए जाँच की है। राय में, उक्त भवन मुख्य कारखाना निरीक्षक सह सुविधाप्रदाता के उपरोक्त उल्लिखित पत्र द्वारा अनुमोदित नक्शों के अनुसार निर्मित /पुनर्निमित /विस्तारित /उपयोग में लिया गया है/ लिए 382(251)

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अप्रैल 2021

गये हैं और यह कि उनकी संरचना मजबूत है और यह कि उनको के विनिर्माण, जिसके लिए मशीनरी, संयंत्र आदि का लगाया जाना आशयित है के लिए कारखाना/प्रतिष्ठा के भाग की तरह उसका/उनका उपयोग करने में उसके/ उनके स्थायित्व को खतरा नहीं होगा ।

हस्ताक्षर ...

अर्हता.

पता

दिनांक.

मुख्य निरीक्षक द्वारा जारी किया प्रमाणगया पत्र क्रमांक...

दिनांक.....

यदि किसी कम्पनी या संगठन द्वारा नियोजित हो तो कम्पनी या संगठन का नाम

प्ररूप तीन

(नियम 3 देखिए)

मौजूदा प्रतिष्ठानों/ नए प्रतिष्ठान के पंजीकरण हेतु/ पंजीकरण प्रमाण -पत्र में संशोधन हेतु

आवेदन

क. प्रतिष्ठान के ब्यौरे

1. एलआईएन के माध्यम से प्रतिष्ठान के विवरणों का पता लगानाः

2. प्रतिष्ठान का नामः

3. प्रतिष्ठान का स्थान और पताः

4. प्रतिष्ठान के अन्य ब्यौरेः

(क) प्रतिष्ठान में सीधे कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्याः

( ख ) कार्यरत ठेका कर्मचारियों की कुल संख्याः

( ग ) नियोजित अंतर - राजयिक प्रवासी कामगारों की कुल संख्याः

5. (क) कारखानों के लिए:

संग्रहीत मात्रा के संभाले जाने रसायन का नाम विनिर्माण प्रक्रिया ब्यौरे

अधिभोगी और

प्रबंधक का

नाम और पता

किसी भी दिवस नियोजित होने वाले कामगारों की अधिकतम संख्या

योजना अनुमोदन का का विवरणों के साथ पूरा डाक पता और कारखानों की स्थिति

3

5

4

1

2 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(252)

5 (ख) बगानों के लिए:

बागान का कुल क्षेत्रफल

नियोजक नाम एवं पता का कंपनी की स्थिति में निवेशक(कों) के नाम व पते 1

2

3 5 ( ग ) मोटर परिवहन उपक्रम हेतुः

की मार्गों कुल दूरी

मार्गों की कुल संख्या

पिछले साल की अंतिम को तारीख कुल परिवहन वाहनो की संख्या मोटर परिवहन की ,जैसे उपक्रम सेवाओं प्रकृति नगर सेवा , लंबी दूरी की यात्री सेवा लंबी दूरी की माल ढुलाई सेवा आदि

2

3

1

4 5 (घ) बीड़ी और सिगार कार्य हेतुः

उद्योग में नियोजक का पूर्व अनुभव नियोजक के वित्तीए संसाधन जैसे चल एवं अचल संपत्ति बैंक संदर्भ आयकर स्वनिर्धारण

क्या नियोजक ट्रेड एंड मर्चेंडाइज मार्क्स एक्ट, 1958 के अधीन पंजीकृत ट्रेड मार्क धारी है

2

4 1

3

तम्बाखू आपूर्ति स्रोत का क्या आवेदन दिनांक के ठीक बारह महीने पहले की कालावधि में आवेदक द्वारा किसी औ‌द्योगिक परिसर को बंद किया गया था ; यदि ऐसा है तो इसका कारण

किसी भी दिवस नियोजित होने वाले की कामगारों अधिकतम संख्या

संग्रहीत मात्रा के साथ संभाले जाने वाले परिसंकटमय रसायनो कीटनाशकों नाम

5

4

नियोजक का नाम एवं पता

कंपनी की स्थिति में निवेशक(कों) के नाम व पते पिछले साल के किसी भी दिन परिवहन कामगारों की अधिकतम संख्या

5

6

7

औ‌द्योगिक परिसर में पिछले वित्तीए वर्ष में बीड़ी या सिगार या दोनों का कुल उत्पादन मूल्य

क्या औ‌द्योगिक परिसर किसी पूर्व स्थित औ‌द्योगिक परिसर के परिवर्तन के परिणामस्वरूप है ,यदि हाँ तो इसका कारण

5

कंपनी की स्थिति में निवेशक (कों) के नाम व

किसी भी दिवस नियोजित होने वाले कामगारों की अधिकतम संख्या

क्या आवेदक द्वारा विनिर्मित बीड़ी और सिगार का विक्रय और पते विपणन स्वंम द्वारा किया 382(253 )

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

जाएगा अथवा एंड मर्चेंडाइज मार्क्स एक्ट, 1958 के अधीन पंजीकृत ट्रेड मार्क के उपयोगकर्ता या स्वत्वधारी द्वारा किया जाएगा

6

7

8

9

10 5 ( इ ) भवन और अन्य संनिर्माण कार्य हेतुः

निर्माण कार्य के प्रकार कार्य प्रारंभ करने की संभांवित कालावधि

काम समप्ति की अपेक्षित कालावधि

स्थानीय प्राधिकारी के अनुमोदन का ब्यौरे 1

2

3

4 5 ( च) श्रृब्य- दृश्य उत्पादन हेतुः

उत्पादन हाउस के निर्माता /निर्माताओं के नाम एवं पता

किसी भी दिवस नियोजित होने वाले श्रृब्य- दृश्य कामगारों की अधिकतम संख्या 1

2

5. ( छ) ठेका कार्य हेतुः

ठेकेदार का नाम एवं पता

किसी भी दिवस संलग्न होने वाले ठेका कामगारों की अधिकतम संख्या 1

2

6. स्वामित्व प्रकार/क्षेत्रः

7. राष्ट्रीय औ‌द्योगिक वर्गीकरण के अनुसार गतिविधिः

8. चयनित एनआईसी संहिता के ब्यौरेः

9. क. प्रतिष्ठान की पहचान , नियोक्ता/प्रतिनिधि का ई- हस्ताक्षर/डिजिटल हस्ताक्षरः मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(254)

ख . नियोक्ता के ब्यौरेः-

1. नियोंक्ता/अधिभोगी/स्वामी/ एजेट/मुख्य कार्यपालक/ पत्तन प्राधिकारी आदि का नाम और पताः

2. पदनामः

3. नियोक्ता के पिता/ पति का नामः

4. ई -मेल पता, दूरभाष और मोबाईल सं.:

ग. प्रबंधक का ब्यौरेः-

1. प्रबंधक या प्रतिष्ठान के पर्यवेक्षण और नियंत्रण हेतु उत्तरदायी व्यक्ति का पूरा नाम और पता

2. प्रबंधक/एजेट का पताः

3. ई - मेल पता , दूरभाष और मोबाईल संः

घ . ठेकेदार के ब्यौरे: -

ठेकेदार का

कार्य का नाम

नाम और

कार्यरत ठेका कामगारों की अधिकतम संख्या

पता

ठेकेदार का ई- मेल पता और मोबाईल

कार्य के आरंभ होने/ समाप्ति की संभावित तारीख

1

2

4

3

5 ड. अन्य ब्यौरेः-

दिनांक:-

नियोक्ता का हस्ताक्षर/ ई- हस्ताक्षर

स्थानः-

/ डिजिटल हस्ताक्षर मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(255)

प्ररूप चार

(नियम-3 ( 1 ) देखिए )

प्रतिष्ठान के पंजीकरण का प्रमाण-पत्र

पंजीकरण संख्या

दिनांक

व्यावसायिक सुरक्षा ,, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं, 2020 ( 2020 का.....) की धारा 33 की उप धारा (2) 2) के अधीन निम्नलिखित विवरणों में अंतर्विष्ट पंजीकरण प्रमाण-पत्र

एतद्वारा . ..(प्रतिष्ठान का नाम ) को प्रदान किया जाता है ।

1. प्रतिष्ठान में किए जाने वाले कार्य की प्रकृति ( कृपया निशान लगाएं )

(क) कारखाना

(ख) खनन

(ग) गोदी कार्य

(घ) ठेका कार्य

(ड) भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य

(च) कोई अन्य कार्य ( जो उपर शामिल नहीं किए गए है)

2. प्रतिष्ठान के ब्यौरे

(क) प्रतिष्ठान में सीधे कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्याः

(ख ) ठेकेदार के माध्यम में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या

(ग) ठेकेदारों की संख्या और उनके ब्यौरेः

(घ ) नियोजित अंतर राजयिक प्रवासी कामगारों की कुल संख्याः

3. (क) कारखानों के लिए:

विनिर्माण प्रक्रिया का ब्यौरे

अधिभोगी और प्रबंधक का नाम और पता

किसी भी दिवस नियोजित होने वाले कामगारों की अधिकतम संख्या योजना अनुमोदन का विवरणों के साथ पूरा डाक पता और कारखानों की स्थिति

1

2

3

4 3 (ख ) बगानों के लिए:

नियोजक का नाम एवं पता

बागान का कुल क्षेत्रफल

किसी भी दिवस नियोजित होने वाले कामगारों की अधिकतम संख्या

कंपनी की स्थिति में

निवेशक(कों) के नाम व पते

1

2

3

4 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(256)

3 ( ग ) मोटर परिवहन उपक्रम हेतुः

मार्गों की कुल दूरी

मार्गों की कुल संख्या

पिछले साल की अंतिम तारीख को कुल परिवहन वाहनो की संख्या मोटर परिवहन उपक्रम सेवाओं की प्रकृति, जैसे नगर सेवा, लंबी दूरी की यात्री सेवा, लंबी दूरी की माल ढुलाई सेवा आदि

1

2

3

4 3 (घ) बीड़ी और सिगार कार्य हेतुः

उ‌द्योग में एंड नियोजक अनुभव नियोजक के वित्तीए संसाधन जैसे चल एवं अचल संपत्ति बैंक संदर्भ ,आयकर स्वनिर्धारण

क्या नियोजक ट्रेड मर्चेंडाइज मार्क्स का एक्ट, 1958 के अधीन पंजीकृत ट्रेड मार्क धारी है

2

3 1

तम्बाखू आपूर्ति का स्रोत

क्या आवेदन दिनांक के ठीक बारह महीने पहले की कालावधि में आवेदक द्वारा किसी औ‌द्योगिक परिसर को बंद किया गया था ;यदि ऐसा है तो इसका कारण

क्या आवेदक द्वारा विनिर्मित बीड़ी और सिगार का विक्रय और विपणन स्वंम द्वारा किया जाएगा अथवा एंड मर्चेंडाइज मार्क्स एक्ट, 1958 के अधीन पंजीकृत ट्रेड मार्क के उपयोगकर्ता या स्वत्वधारी द्वारा किया जाएगा

8

7

6

नियोजक का नाम एवं पता

कंपनी की स्थिति में निवेशक (कों) के नाम व पते पिछले साल के किसी भी दिन परिवहन कामगारों की अधिकतम संख्या

7 5

6

औ‌द्योगिक परिसर में पिछले वित्तीए वर्ष में पूर्व बीड़ी या सिगार या दोनों का कुल उत्पादन मूल्य

क्या औ‌द्योगिक परिसर किसी पूर्व स्थित औ‌द्योगिक परिसर के के परिवर्तन परिणामस्वरूप है यदि हाँ तो इसका कारण

5

4

दिवस

की में के

कंपनी स्थिति निवेशक(कों) नाम व पते

किसी भी नियोजित होने वाले कामगारों की अधिकतम संख्या

9

10 382(257)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

4 (इ) भवन और अन्य संनिर्माण कार्य हेतुः

निर्माण कार्य के प्रकार

काम समाप्ति की अपेक्षित कालावधि

कार्य प्रारंभ करने की संभावित कालावधि

स्थानीय प्राधिकारी के अनुमोदन का ब्यौरे

4

3

2

1

4 (च) श्रृब्य-दृश्य उत्पादन हेतुः

किसी भी दिवस नियोजित होने वाले श्रृब्य- दृश्य कामगारों की अधिकतम संख्या

उत्पादन हाउस के निर्माता / निर्माताओं के नाम एवं पता

2

1

4 (छ) ठेका कार्य हेतुः

ठेकेदार का नाम एवं पता

किसी भी दिवस संलग्न होने वाले ठेका कामगारों की अधिकतम संख्या

2

1

5. भुगतान किया गया पंजीकरण शुल्क की रकम

6.. पंजीयन अधिकारी की अभ्युक्तियां

पदनाम सहित पंजीयन अधिकारी का हस्ताक्षर/ई-हस्ताक्षर/ डीएससी

स्थानः

दिनांक

पंजीकरण की शर्ते

(1 ) नियम 4 के अधीन जारी किया गया प्रत्येक पंजीकरण प्रमाण- पत्र निनलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा , अर्थात्ः

(क) पंजीकरण प्रमाण पण गैर -हस्तांतरिणीय होगा

(ख) सीधे प्रतिष्ठान में नियोजित कामगारों और ठेका कर्मचारियों की संख्या किसी भी दिन पंजीकरण प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ठ अधिकतम संख्या में अधिक नहीं होगा, और;

(ग) इन नियमों में उपबंधित के सिवाय , पंजीकरण प्रमाण-पत्र के अनुदान के लिए भुगतान की गई फीस गैर- प्रतिदेय होगी। मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382( 258 )

( 2) नियोक्ता, कामगारों की संख्या या कार्य शर्तों के बदलाव यदि कोइ हो , की सूचना पंजीयन अधिकारी को 30 दिनों के भीतर देगा,

(3) नियोक्ता किसी कार्य के आरंभ और समापन के 30 दिनों के भीतर कार्य क्षेत्र में आने वाले निरीक्षक- सह- सुविधाप्रदाता को यथास्थिति जहां प्रस्तावित प्रतिष्ठान है या कार्य किया जाता है , यथास्थिति ऐसे कार्य के आरंभ होने या समाप्त की वास्तविक तिथि, इन नियमों में संलग्न प्ररूप छह में इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचित करेगा ।

(4) पंजीकरण प्रमाण-पत्र की एक प्रति उस परिसर में विशिष्ट स्थानों पर प्रदर्शित की जाएगी जहाँ काम चल रहा है ।

प्ररूप- पांच

(नियम-13 देखिए)

प्रतिष्ठान का पंजीकरण

अनुक्रमांक कार्य की प्रकृति

अभ्युक्ति

पंजीकरण सं. तारीख और

ठेका कामगारों की कुल संख्या

का नियोक्ता नाम पता और संपर्क ब्यौरे

पंजीकृत

प्रतिष्ठान

का नाम

और पता

एवं स्थान

कामगारों की कुल संख्या और कुल हॉर्सपावर (यदि कोई हो)

1

3

2

4

5

6

7

8 (क) कारखाना

(ग) ठेका कार्य

(घ) अंतरराज्यीय

प्रवासी परिवाहन

(ख) भवन और अन्य संनिमार्ण कार्य कार्य

(ड.) बीड़ी एवं सिगार कार्य 382(259)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

(च) दृश्य श्रव्य कार्य

(ज) अन्य कोई कार्य (जो उपर शामिल नहीं किए गए)

प्ररूप - छह

(नियम -14 देखिए)

क-प्रतिष्ठान के आरंभ समाप्ति का नोटिस

1. रजिस्ट्रेशन संख्याः

2. प्रतिष्ठान का नाम और ' पताः

3. नियोक्ता/ पत्तन प्राधिकारी का नाम और पदनाम ( जिनका प्रतिष्ठान के मामलों पर अंतिम नियंत्रण है) :

4. पूर्ण पता जिस पर प्रतिष्ठान में संबंधित पत्राचार किया जाना है:

5. प्रतिष्ठान के कार्य की प्रकृतिः

6. यदि नोटिस कार्य आरंभ करने के मामले में है तो कार्य की अनुमानित अवधिः

7. समाप्तिकी दशा में समाप्ति की तारीख

मैं / हम एतद्वारा सूचित करता हूँ। करते हैं कि प्रतिष्ठान जिसका पंजीयन क्रमांक

..है.. कार्य आरंभ होने की संभावना है । समाप्ति. .(दिनाक) से प्रभावी होने की संभावना है। .दिनांक ..... (दिनांक)/ कार्य समाप्ति के मामले में

मैं/ हम इस बात को प्रमाणित करता हूँ। करते है कि प्रतिष्ठान में नियोजित कामगारों को सभी देय राशि का भुगतान कर दिया गया है और परिसर को खतरनाक रसायनों और पदार्थो के भडारण से मुक्त रखा गया है ।

नियोक्ता का हस्ताक्षर

सेवा में ,

निरीक्षक-सह -सुविधाप्रदाता मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(260 )

प्ररूप सात

(नियम -21 देखिए)

निम्नलिखित प्ररूप के अनुसार किसी योग्यता प्राप्त चिकित्सक द्वारा चिकित्सा जांच

संचालित की जाएगीः

(क) जनसांख्यिकीयः

प्रश्न

उत्तर

अभ्युक्ति कामगार का नाम

आयु

स्थायी पता

लिंग

परिवार के सदस्यों की कुल संख्या

परिवार की कुल मासिक आय

हां/नहीं

क्या कर्मचारी ईएसआई ( कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन है , यदि हां तो , 'आईपी संख्या उपलब्ध करें ।

हां/नहीं

क्या कर्मचारी ईएमआई योजना के अलावा किसी अन्य स्वास्थ्य योजना के अधीन है ? ( यदि हा , तो योजना का नाम उपलब्ध कराएं)

(ख ) व्यावसायिक इतिहास

प्रश्न

उत्तर

अभ्युक्ति वर्तमान पदनाम

कार्य प्रोफाइल

वर्तमान कार्य प्रोफाइल में सेवा की कालावधि

प्रति पाली कार्य घंटे

प्रति सप्ताह रात्रि पाली

प्रति सप्ताह रात्रि पाली 382(261)

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अप्रैल 2021

( ग) चिकित्सा ब्यौरे की संक्षिप्त समीक्षाः पूर्व मे रोग की पहचान की गई या वर्तमान में उपचाराधीन है या वर्तमान में निम्नलिखित से पीड़ित है

प्रश्न

उत्तर (हां/नही) अभ्युक्ति रक्तहीनता

पीलिया

दमा

सीओपीडी

किसी अन्य फेफड़े के रोग का इतिहास ( यदि हो, तो कृपया निर्दिष्ट करें )

सर घूमना/चक्कर आना

मधुमेह संबंधी रोग

उच्च रक्तचाप

कैंसर रोग ( यदि हां , तो कृपया कैंसर रोग का उल्लेख करें)

पीठ के निचले भाग में दीर्घकालिक दर्द

हॉथ या कुहनी में दीर्घकालिक दर्द

हार्निया

हाइड्रोसील

अपस्फीत नस

बवासीर

कार्य के दौरान अंग-विच्छेद/ फैक्चर/ हडडी या जोड का उखड़ जाने बाली चोट का इतिहास ( यदि हां , तो कृपया उल्लेख करें )

त्वचाशोध ( यदि हां . तो जगह का उल्लेख करें )

श्रवण दोष

दृष्टि दोष

पिखले एक वर्ष से किसी बड़ी बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती हों ( यदि हाँ तो , रोग का नाम )

पिछले 1 वर्ष में व्यवसायजनित चोट : यदि हां तो, चोट का स्थान और उसकी बारंबारता का उल्लेख करें । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(262 )

(घ ) वर्तमान लक्षण -रोग मॉड्यूल

प्रश्न

उत्तर (हां/नही) अभ्युक्ति धूम्रपान की आदत

चबाने वाला तंबाकू या पान मसाला या गुटखा

शराब की लत

त्वचा रोग (इरिटेट कांटेक्ट डर्मेटाइटिस/ एक्जिमा/ क्लोरेने/ एलर्जिक कांटेक्ट डर्मेटाइटिस )

रासायिनक एजेंट या जैविक एजेंट की प्रतिक्रिया के कारण आंख/नाक/ गला की जलन

श्वसन संबंधी कठिनाई /सीने में जकड़न/ शिफ्ट के प्रारंभ होने पर सूखी खांसी

वर्तमान में टीबी से पीडित

पीलिया या हेपेटाइटिस

वर्तमान में पीठ के निचले भाग में दर्द मे पी इत से पीड़ित

बर्तमान में हॉथ या कोहनी के दर्द से पी इत

वर्तमान में दृष्टिदोष से पीड़ित

वर्तमान में श्रवण दोष से पीड़ित

कोई मौजूदा चोट (अंग-विच्छेद/ फ्रैक्चर /हडडी या जोड़ का उखड जाने वाली चोट)

चोट मांशपेशी संबंधी मोच/खिचाव

(ड. ) शारीरिक जांच

जांच की तारीख

प्रश्न

टिप्पणी

उत्तर ( हां/ नही) या यथा उपयुक्त

सामान्य त्वचा की स्थितिः ( यदि कोई त्वचाशोध है,, तो कृपया उसके स्थान का उल्लेख करें )

भार (किलोग्राम में).

कद ( मीटर में)

तापमान (फारेनहाइट) 382(263)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

रक्तचाप

नब्ज

एसपीओ 2

श्वसन दर

महिला कर्मचारी की स्तन जांच

(च) अन्वेषण रिपोर्ट

नियमित रक्त जांच रिपोर्ट छायाप्रति संलग्न करें

जीवनकाल में एक बार रक्त समूहन और आरएच टाइपिंग और एचबी इलेक्ट्रोफोरोसिस मानदंड उत्तर

मान

(सामान्य/वृद्धि/कमी)

हीमोग्लोबिन %

कुल डब्ल्यूबीसी गणना और अंतर गणनाः

प्लेटलेट गणना

ईएसआर

एफबीएस

पीपीबीएस

एचबीए 1 सी स्तर

बीयूएन

क्रिएटिनिन

कुल प्रोटिन

एल्बूमिन

ग्लोबुलिन

एसजीओटी

एसजीपीटी

बिलिरुबिन मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382( 264)

युरिन आरई

युरिन एमई

प्रोस्टेट विशिष्ट एन्टिजन ( पीएसए)

(छ) मानक छाती का एक्स रे (पी.ए) दृष्यः रिपोर्ट की छायाप्रति संलग्न करें

दिनांक

तारीख मानदंड

उत्तर (सामान्य/असामान्य)

मान( यदि कोई महत्व है) रिपोर्ट

(ज) नेत्र परीक्षणः रिपोर्ट की छायाप्रति संलग्न करे

दिनांक

(झ) लीड ईसीजी और इकोकार्डियोग्राफी : अंतिम रिपोर्ट

(স) अधिभोगी और अर्हित चिकित्सा व्यवस्थाकर्ता द्वारा पारस्परिक रूप से सहमत कोई अन्य जानकारी/परीक्षण/जैविक अन्वेषण/परीक्षण

प्ररूप आठ

(नियम -21 के अधीन विहित)

दुर्घटना या खतरनाक घटना की नोटिस

ई.एस.आई.सी. नियोक्ता का संहिता संख्या. घायल व्यक्ति की ई.एस.आई.सी. बीमा क्रमांक 1. नियोक्ता का नाम

2. कार्य/ परिसर का पता जहाँ दुर्घटना या खतरनाक घटना कारित हुई .

3. उ‌द्योग की प्रकृति और प्रतिष्ठान का एलआईएन

4. शाखा या विभाग और वह सटीक स्थान जहां दुर्घटना या खतरनाक घटना घटी है

5. घायल व्यक्ति का नाम और पताः

6. (क) लिंग

(ख) आयु (पिछले जन्मदिन पर )

(ग) घायल व्यक्ति का व्यवसाय

7. वह स्थानीय ई.एस.आई.सी. कार्यालय जहां घायल व्यक्ति संलग्न है ।

8. दुर्घटना या खतरनाक घटना की तिथि , पाली , और घंटाः 382(265)

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अप्रैल 2021

9. (क) वह तारीख जब घायल व्यक्ति ने दुर्घटना या खतरनाक घटना के दिन कार्य आरंभ किया थाः

(ख) क्या दुर्घटनाया खतरनाक घटना के दिन के लिए उसे पूर्ण या भागतः मजदूरी देय हैं ।

10. (क) दुर्घटना या खतरनाक घटना का कारण या प्रकृतिः

(ख ) यदि मशीनरी से कारित हुई है तो -

(एक ) मशीन का नाम और उसके भाग का नाम बताएं जिससे दुर्घटना या खतरनाक घटना घट रही है:

(दो) उल्लेख करे कि क्या दुर्घटना या खतरनाक घटना के समय यह यांत्रिक शक्तिद्वारा ले जाया गया था.

( ग ) सटीक रूप में उल्लेख करें कि दुर्घटना या खतरनाक घटना के समय घायल व्यक्तिक्या कर रहा थाः

( घ ) आपकी राय में , क्या घायल व्यक्ति दुर्घटना या खतरनाक घटना के समय- (एक) किसी भी कानून के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा था,, या

(दो) अपने नियोक्ता की ओर से या द्वारा दिए गए किसी भी आदेश के उल्लंघन में कर रहा था , या

(तीन ) अपने नियोक्ता के अनुदेश के बिना कार्य कर रहा था ??

(ड़) यदि (घ) ( एक) (दो) या ( तीन) का उत्तर सकारात्मक है , तो उल्लेख करे कि क्या यह कार्य नियोक्ता के ट्रैड या व्यापार के प्रयोजनार्थ और संबंध में था ।

11. यदि यह दुर्घटना या खतरनाक घटना नियोक्ता के परिवहन में यात्रा करने के दौरान हुई थी, तो उल्लेख करें कि क्या

(क) घायल व्यक्ति अपने कार्यस्थल से आना जाना यात्री के रूप में कर रहा थाः (ख ) घायल व्यक्ति अपने नियोक्ता के व्यक्त या निहित अनुमति से यात्रा कर रहा थाः

(ग ) नियोक्ता द्वारा या उनके पक्ष में किसी और व्यक्ति द्वारा वाहन का परिचालन किया जा रहा है जिसे नियोक्ता के साथ किए गए व्यवस्थाओं के अनुसरण में प्रदान किया जाता है और

(घ) वाहन सार्वजनिक परिवहन सेवा के सामान्य कालावधि में परिचालन किया/ नहीं किया जा रहा है । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(266)

12. यदि आपातकालीन के दौरान दुर्घटना या खतरनाक घटना घटती है , तो उल्लेख करे- ( क) इसकी प्रकृति; और

( ख) ( 4 ) क्या दुर्घटना या खतरनाक घटना के समय घायल व्यक्ति जहा दुर्घटना या खतरनाक घटना घटी है उस परिसर में या आस-पास अपने नियोक्ता के ट्रेड या व्यापार के प्रयोजनार्थ नियोजित था ।

13.संक्षेप में वर्णन करें कि कैसे दुर्घटना वा खतरनाक घटना घटीः

14. साक्षियो के नाम और पता

(1)

(2)

15. ( क) चोट की प्रकृति और विस्तार (जैसे घातक चोट, उंगली खोना, पैर का फैक्चर, स्कॉल्ड स्क्रैच के बाद सेप्सिस आदि )

(ख ) चोट की जगह (जैसे दाया पैर, बायां हाँथ, बायी आंख आदि )

16. (क) यदि दुर्घटना या खतरनाक घटना घातक नहीं थी तो उल्लेख करें कि क्या घायल व्यक्ति 48 घंटों से अधिक समय तक काम नहीं कर पा रहा था

(ख ) कार्य से वापसी की तारीख और घंटे

17. ( क) फिजिशियन, डिस्पेसरी या अस्पताल जहां से घायल व्यक्ति ने उपचार प्राप्त किया या प्राप्त कर रहा है ।

(ख ) घायल व्यक्ति द्वारा चयनित दवाखाना/ पैनल चिकित्सक का नाम

18. ( क) क्या घायल व्यक्ति की मृत्यु हो गई ?

(ख) यदि हाँ, मृत्यु की तारीख

मैं यह प्रमाणित करता हूं कि मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार उपरोक्त ब्यौरे मेरे सर्वोत्तम ज्ञान से सही हैं ।

स्वामी/ नियोक्ता/प्रबंधक के हस्ताक्षर और नाम तथा पदनाम रिपोर्ट प्रेषित करने की तिथि

स्थान 382(267)

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अप्रैल 2021

प्ररूप नौ

(नियम-64 देखिए)

कार्य कालावधि का नोटिस

नाम .

स्थान

का

प्रतिष्ठान

जिला

महिला

समूह टिप्पणी पुरुष

पुरुषों की कुल संख्या

की कुल

नियोजित

नियोजित महिलाओं

का ब्यौरे

संख्या

का र्य समू

कार्य

छ

ज

ख

ग

ड

च

क

घ

की

ho ह की का

प्रकृ

ति

लाव

धि 1 2 3 123123123123123123123

रिले

कार्य दिवसों पर

से..

तक ..

से..

तक..

से..

तक..

आंशिक कार्य दिवसो पर

से..

तक..

से..

तक..

वह दिनांक जब यह सुचना पहले प्रदर्शित की गई है

प्रबंधक या एजेंट का दिनांक

हस्ताक्षर मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(268)

प्ररूप दस

(नियम-65 देखिए)

किसी प्रतिष्ठान में नियोजित कामगारों , मजदूरी, समयोपरी , भत्तों,, जुर्माना, क्षति या नुकसान हेतु कटौती का रजिस्टर

प्रतिष्ठान का नाम

स्वामी का नाम

श्रमिक पहचान संख्या(एलआईएन) कर्मचारी का नाम

पदनाम/ विभाग

कर्मचारी पंजी में क्र.सं

नियोक्ता का नामः

नियोक्ता का पैन/ टैन

मजदूरी की दरें

भत्ते

मूल वेतन

मंहगा ई भत्ता मजदूरी की कालावधि से तक

मजदूरी के भुगतान की 'कालावधि (मासिक/पाक्षिक/ साप्ताहिक/ दैनिक/मात्रा अनुपाती दर) 1

2

4

3

समयोपरि आय

लगाए गए जुर्मानकी राशि

कार्य की प्रकृति और तिथि के साथ चूक जिसके लिए जुर्माना लगाया गया है

कर्मचारी की उपेक्षा या चूक से नियुक्ता को क्षति या नुकसान

14 11

12

13

कालावधि के दौरान कार्य किए गए कुल दिवसों की संख्या

कुल समयोपरि भत्ते (पीस कामगारों के मामले में किए गए कार्य घंटे या उत्पादन)

10 5

6

7

8 9

उपस्थिति

दिनांक हस्ताक्षर

भुगतान तारीख की

भुगतान की गई मजदूरी की कुल राशि

मजदूरी की कटौती की राशि

17

19 15

16

18 382(269)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

प्ररूप - ग्यारह

(नियम-67 देखिए )

एकीकृत वार्षिक विवरणी प्रपत्र वर्ष....... को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए

व्यावसायिक सुरक्षा,, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता , 2020 ,, औ‌द्योगिक संबंध संहिता, 2020 ,सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और मजदूरी संहिता, 2019 के अधीन ऑन-लाइन भरे जाने हेतु एकल समेकित विवरणी

वार्षिक विवरणी भरे जाने हेतु अनुदेश

( 1 ) इस विवरणी को प्रत्येक वर्ष 28 या 29 फरवरी को या उससे पहले भरा और जमा किया जाना अपेक्षित है।

(2) विवरणी के दो भाग है अर्थात भाग-1 सभी प्रतिष्ठानो द्वारा भरे जाएंगे।

(3) भाग- ॥ इन प्रतिष्ठानों द्वारा भरे जाएंगे , जो भाग-1 के अतिरिक्त केवल खदान है । (4) शब्द प्रतिष्ठान और खदानों का वही अर्थ होगा जो व्यावसायिक सुरक्षा,, स्वास्थ्य और कार्य और दशाए संहिता,,, 2020 के अधीन दिया गया है ।

(5) यह विवरणी उस ठेकेदार या श्रम- बल आपूर्तिकर्ता के मामले में भरी जाएगी , जिसने 50 से अधिक कामगारों को नियोजित किया हो और खदान के मामले में भले ही सुसंगत कालावधि में एक कर्मचारी कार्यरत हो।

सभी प्रतिष्ठानों पर लागू- भाग-1

क. सामान्य सूचनाः

अनुक्रमांक

कोष्ठक भरे जाने के लिए अनुदेश

1.

श्रमिक पहचान संख्या

ईपीएफओ, ईएसआईसी, एमसीए , श्रम और रोजगार मंत्रालय (एलआईएन)

से-तक

विवरणी की कालावधि

2.

कालावधि केलेंडर वर्ष होना चाहिए

3 .

प्रतिष्ठान का नाम

4.

ई-मेल आईडी

5.

दूरभाष संख्या मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(270)

6.

मोबाईल संख्या 7

परिसर का नाम 8

उप-मोहल्ला

9

जिला

10

राज्य

11

पिन-संहिता

12

भू-निर्देशांक

एक दिन में कार्य घटे ख(क)

पालियों की संख्या ख(ख)

ग.

किए गए मानव शक्ति का ब्यौरे

ब्यौरे

सीधे नियोजित कौशल श्रेणी

कुश ल

माध्यम से महा योग ठेकेदार के नियोजित

अकुश अतिकु कुशल अर्ध- अकु

शल शल

अर्ध-

कुशल ल

कुश ल अति

पुरुष

गी उभयलिं

ला महि ( एक ) वर्ष के दौरान किसी भी दिन प्रतिष्ठान में नियोजित कर्मचारीयों की अधिकतम संख्या

महि

ला (दो ) वर्ष के दौरान पुरुष प्रतिष्ठान में कार्यरत कर्मचारियों की औसत संख्या

पुरुष महि उभयलिं गी

ला (तीन) उपरोक्त ( दो) में से प्रवासी कामगार

महि ला (चार) निश्चित कालावधि पुरुष के कार्यरत कर्मचारी की संख्या

कुशल

कुल कुल पुरुष महिला उभय लिंगी

कुल

उभयलिं कुल पुरुष महिला गी

उभय लिंगी

कुल कुल पुरुष महिला उभय लिंगी

कुल

महिला उभय लिंगी

उभयलिं कुल पुरुष गी 382(271)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

(घ) प्रतिष्ठान में कार्यरत ठेकेदारों का ब्यौरे

कार्यरत ठेका श्रमिक की संख्या एलआईएन सहित ठेकेदार का नाम

अनुक्रमांक

(ड) उपलब्ध कराई गई विभिन्न स्वास्थ्य और कल्याण सुविधाओं का ब्यौरे

अनुक्रमांक

भरने हेतु अनुदेश

वैधानिक ( विधान निर्दिष्ट करें)

उपलब्ध कराई गई विभिन्न कल्याण सुविधाओं की प्रकृति

1

बॉक्स में नहीं पर लगाएं हां या निशान

क्या कैन्टीन की सुविधा दी गई है ( ( ओएसएच संहिता, 2020 की धारा 24 (फ) के अनुसार)

उन सभी प्रतिष्ठानों पर लागू है जहां ठेका श्रम सहित सौ या अधिक कामगारों को सामान्य रूप से नियोजित किया गया था 2

उन सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होगा है जहां पचास या अधिक कामगार कार्यरत है

बॉक्स में नहीं पर लगाएं हां या निशान

झूलाघर ( सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 67 और ओएसएच संहिता, 2020 की धारा 24 के अनुसार)

3

बॉक्स में नहीं पर हां या निशान लगाएं

एंबुलेंस कक्ष (ओएसएच संहिता , 2020 की धारा 24(2 )(i ) के अनुसार)

खदान, भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य जिसमें पांच सौ से अधिक कामगारों को सामान्य रूप से नियोजित किया जाता है

4

बॉक्स में नहीं पर हां या निशान लगाएं

सुरक्षा समिति ( ओएसएच संहिता, 2020 की धारा 22( 1 ) के अनुसार)

500 कामगारों या अधिक नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों और कारखानों , खतरनाक प्रक्रिया वाले कारखानों और बीओसीडब्लयू जिसमें 250 या अधिक कामगार कार्यरत है और 100 या अधिक कामगारों को नियोजित करने वाली खदानों पर लागू मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(272)

5

सुरक्षा समिति ( ओएसएच संहिता, 2020 की धारा 22 (2 ) के अनुसार)

खदान के मामले में 100 या अधिक कामगारों और बीओसीडब्ल्यू के मामले में 250 या अधिक कामगारों के मामले में सामान्य रूप से नियोजित किया जाता है ।

6

योग्यता प्राप्त चिकित्सक (ओएसएच संहिता, 2020 की धारा 12(2) के अनुसार)

प्रतिष्ठान में नियोजित न्यूनतम चिकित्सक की संख्याके लिए कोई विनिर्देश नहीं है । हांलांकि व्यावसायिक स्वास्थ्य पर डेटा होने के लिए इस ब्यौरे की आवश्यकता होती है । (च) औ‌द्योगिक संबंध

1

हां नहीं

क्या कार्यसमिति कार्य कर रही है । (आईआर संहिता, 2020 की धारा 3 )

औ‌द्योगिक प्रतिष्ठान जिसमें 100 या अधिक कामगार कार्यरत है गठन की तारिख

(क)

2

हां/नहीं

क्या शिकायत निवारण समिति का गठन किया गया है (आईआर संहिता , 2020 की धारा 4)

20 या अधिक कामगारों को रोजगार देने वाले औ‌द्योगिक प्रतिष्ठान में कामगार नियोजित है 3

प्रतिष्ठानों में यूनियनों की संख्या

4

हां नहीं

क्या कोई समझौता संघ मौजूद है (आईआर सहिता 2020 की धारा 14)

5

हां/नहीं

क्याकिसी वार्ता परिषद का गठन किया गया है (आईआर संहिता 2020 की धारा 14 ) 382( 273)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

6

वर्ष के दौरान खारिज किए गए, पदच्युत किए गए , छंटनी किए गए या जिनकी सेवा समाप्त कर दी गई थी, उन कामगारों की संख्या

छंटनी किए गए

किए

कुल

बर्खास्त गए

पदच्युत किए गए

सेवा समाप्त या हटाए गए योग

7.

निम्नलिखित के कारण वर्ष के दौरान व्यर्थ गए श्रमदिन

कालावधि/दिनांक

कारण

अनुक्रमांक

धन संबंधी हानि

व्यर्थ गए श्रमदिनों की संख्या

हडताल

(क)

तालाबंदी

(ख)

8

छटनी/कामबंदी के ब्यौरे

छंटनी किए गए

कर्मचारीयों को

भुगतान किए

गए का ब्यौरे

कामबंदी के कारण व्यर्थ गए श्रमदिन की संख्या

अनुक्रमांक कालावधि के दौरान छटनी किए गए व्यक्तियों की संख्या

कालावधि के दौरान कामबदी से प्रभावित होने वाले कामगारों की संख्या

(छ) प्रसूति प्रसुविधा से संबंधित ब्यौरे

महिला कर्मचारीयों की संख्या

मातृत्व अवकाश का लाभ उठाने वाले महिला कर्मचारीयों की संख्या

महिला कर्मचारीयों की संख्या जिन्हे चिकित्सा बोनस दिया गया

महिला कर्मचारियों द्वारा किसी भी तरह की मजदूरी में कटौती की गई की संख्या

(ज) बोनस के भुगतान का ब्यौरे

अनुक्रमांक

से बोनस भुगतान की बोनस प्रावधान के अधीन सम्मिलित गए कर्मचारियों की संख्या

तिथि

वास्तविक रूप भुगतान की गई कुल राशि मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(274)

(झ) दुर्घटनओं, खतरनाक घटनाओं और अधिसूचनीय रोगों का ब्यौरे

अनुक्रमांक

2020 10 के घातक ओएसएच संहिता, की धारा अनुसार दुर्घटनाओं की कुल संख्या और मृतक के नाम।

ओएसएच संहिता , 2020 की धारा 11 के अधीन यथा परिभाषित खतरनाक घटनाओं कुल संख्या।

प्रभावित व्यक्तियों के ब्यौरे के साथ ओएसएच संहिता 2020 की तीसरी अनुसूची निर्दिष्ठ में अधिसूचना रोगों के मामलो की कुल संख्या घायल दुर्घटनाओं की कुल संख्या जिसके द्वारा व्यक्ति को ओएसएच संहिता 2020 की धारा 10 के अनुसार 48 घंटे या उससे अधिक की कालावधि के लिए काम करने से रोका जाता है ।

(ढ) दुर्घटनाओं/ खतरनाक घटनाओं के कारण व्यर्थ गए श्रमदिनं और उत्पादन

व्यर्थ गए श्रमदिनं

उत्पादन का नुकसान अनुक्रमांक

दुर्घटना/खतरनाक घटना

प्रमाणित किया जाता है कि विहित प्रकय मे सारणी को सम्मकरूप से भरा गया है और समान सारगियो मे दी गई जानकारी और अंक, मेरे सर्वोत्तम ज्ञान से सत्य है ।

स्थान

स्वामी/अभिकर्ता/प्रबंधक की मुद्रा सहित हस्ताक्षर

तारीख

प्ररूप बारह

(नियम - 68 देखिए)

दुर्घटनाओं और जोखिमकारी घटनाओं का रजिस्टर

घायल व्यक्ति कीकाम से वापसी

घायल व्यक्ति का नाम ( यदि कोई हो तो)

दुर्घटना या जोखिमकारी घटना की प्रकृति

निरीक्षक सह

सुविधाप्रदाता को

रिपोर्टकी गई

दिनांक

दुर्घटना या जोखिमकारी घटना की दिनांक

घायल व्यक्ति के कार्य पर अनुपस्थितहोने के दिनों की संख्या

5

6

4

3

2

1 382(275)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

प्ररूप - तेरह

(नियम-69देखिए)

वेतन सहित अवकाश रजिस्टर

भाग एक व्यस्क

भाग दो- किशोर

प्रतिष्ठान

कामगार का नाम पिता का नाम

विभाग

टिप्पणिया सेवा में व्यवधान

से प्रभावी छुटीया

स

डिस्चार्ज किया गया कामगार

आने की तारीख

जिस तारीख से को छुटटी की कामगार स्वीकृति दी गई है ।

कामगार के रजिस्टर में संख्या क्रम

अवकाश जिसके लिए भुगतान किया गया

क्याअगले 12 महिनों के दौरान छुटी इच्छित नहीं है

अनैच्छिक अन्य बेरोजगारी

बीमारी और

अधिकृत छुटी

डिस्चार्ज की तारीख

दुर्घटनाएं

ताला बंदी या वैध हडता ल

बकाया छुटी के बदले भुगतान की गई राशि और तारीख

14

15

13

12

11

6

7

8 910

5

3

4

2

नोटः- प्रत्येक कामगार को अलग पृष्ठ आवंटित कराया जाएगा।

प्ररूप - चौदह

(उपनियम 73 के अधीन विहित ) व्यक्तिके लिये तृतीय पक्ष प्रमाणक हेतु आवेदन

1. नाम

2. जन्म दिनांक

3. संगठन का नाम ( यदि स्व नियोजित न हो )

4. पद

5. शैक्षणिक योग्यता ( प्रमाणपत्रों की छाया प्रतियां संलग्न की जाए )

6. व्यावसायिक अनुभव ( क्रमानुसार ) संगठन का नाम , सेवा की कालावधी, पदनाम, उत्तरदायित्व का क्षेत्र

7. व्यवसायिक संस्थाओं से की सदस्यता , यदि हो

8. कारखाना अधिनियम, 1948 / व्यावसायिक सुरक्षा , स्वास्थ्य और कार्यदशाएं (मध्यप्रदेश ) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(276)

नियम, 2020 अथवा नियमों के अधीन प्रमाण पत्र जारी किया गया है ? प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें

9. सक्षमता के ऐसे प्रमाण पत्र की वैधता की कालावधि ( यदि लागू हो तो )

10. अन्य कोई तत्संबंधी जानकारी

11. आवेदक द्वारा घोषणा

मैं ....

जानकारी सत्य है कि - .. एतद् द्वारा घोषित करता हूं कि उपर दी गई (क) उपरोक्त संगठन छोड देने की स्थित में मुख्य निरीक्षक सह सुविधाप्रदाता को तुरंत सूचित करूंगाः

(ख) तृतीय पक्ष प्रमाणक हेतु मुख्य निरीक्षक सह सुविधाप्रदाता द्वारा जारी प्रमाण पत्र में समय समय पर उल्लेखित शर्तों का पालन करूँगा

आवेदक के स्थान

हस्ताक्षर

दिनांक

संस्था की ओर से घोषणा ( यदि नियोजित हों)

प्रमाणित करता हूँ कि श्री .... जिनका ब्यौरे उपर दिया गया है , हमारे यहां नियोजित है एवं उन्हें संहिता के अतर्गत तृतीय पक्ष घोषित करने हेतु संगठन की ओर से नामांकित किया गया है । मैं वचन देता हूं कि तृतीय पक्ष प्रमाणक के नियोजन छोड़ देने की स्थिति में , मैं श्रमायुक्त को सूचित करूंगा ।

( क ) उपरोक्तानुसार समस्त सुविधाओं का प्रावधान करूंगा एवं उनका अच्छा रख रखाव करूंगा ।

(ख ) सुविधाओं में किसी भी परिवर्तन की स्थिति में ( वृद्धि अथवा कमी होने कर स्थित में ) श्रमायुक्त को संसूचित करूंगा।

स्थान

हस्ताक्षर

पद

दिनांक

दूरभाष

मुद्रा मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(277)

प्ररूप चौदह - क

(नियम 73 का उप- नियम ( 2 ) देखिए ) किसी संगठन को तृतीय पक्ष प्रमाणक स्वीकृति हेतु आवेदन

1 . संगठन का पूरा नाम एवं पता

2. संगठन का प्रकार ( क्या शासकीय / स्वायत्त/ सहकारी / कार्पोरेट अथवा निजी है ) 3 . क्या संगठन को इस संहिता अथवा अन्य किसी विधान के अधीन तृतीय पक्ष प्रमाणक घोष्ति किया गया है ? यदि हां तो ब्यौरे देवें

4. नियोजित व्यक्तियों की शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव

शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव

नाम एवं पद

अनुक्रमांक

5. कारखाना अधिनियम , 1948 / व्यावसायिंक सुरक्षा , स्वास्थ एवं कार्यदशाएँ संहिता, 2020 की धारा एवं नियम जिसके अधीन प्रमाणपत्र जारी किया गया हो (प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें )

सक्षमता के ऐसे प्रमाण पत्र की वैधता की कालावधि ( यदि लागू हो) 6 .

7 . अन्य कोई तत्संबंधी जानकारी

8 . घोषणा

मैं . .. की ओर से घोषित करता हूं कि उपर दी गई जानकारी मेंरे ज्ञान से सत्य है एवं वचनबद्ध करता हूं कि

(ग) तृतीय पक्ष प्रमाणीकरण हेतु श्रमायुक्त द्वारा जारी प्रमाण पत्र में उल्लेखित शर्तों एवं समय समय पर जारी निर्देशों का पालन करूंगा

स्थान

संगठन के प्रमुख अथवा उनकी

ओर से हस्ताक्षर करने दिनांक

हेतु

अधिकृतव्यक्ति के हस्ताक्षर मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(278)

प्ररूप पंद्रह

[नियम 73 के अधीन विहित ]

व्यक्ति या संगठन को जारी किए गए तृतीय पक्ष प्रमाणक का प्रमाण पत्र

मैं... प्रदेश) , नियम , 2020 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , एतद‌द्वारा (संस्था का नाम) या श्री ( आवेदक का नाम ) ..(संगठन का नाम) ...... में नियोजित हैं , को मध्य प्रदेश में अवस्थित पचास से कम श्रमिकों के नियोजन वाले गैर खतरनाक श्रेणी के प्रतिष्ठानों के निरीक्षण और प्रमाणीकरण करने के उद्देश्य से तृतीय पक्ष प्रमाणक के रूप में मान्य करता हूँ। व्यावसायिक स्वास्थ्य , सुरक्षा और कार्यदशाएँ ( मध्य यह प्रमाण पत्र से तक मान्य है ।

यह प्रमाणपत्र निम्नलिखित शर्तों के अधीन जारी किया जाता है:

(एक) निरीक्षण संहिता के प्रावधानों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में किए जाएंगे;

(दो) निरीक्षण तृतीय पक्ष प्रमाणक द्वारा अथवा तृतीय पक्ष प्रमाणक के रूप में मान्यता प्राप्त संस्था के अधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जाएगा।

(तीन) व्यक्ति अपने आवेदन में उल्लिखित संगठन को छोड़ देता है तो जारी किया गया तृतीय पक्ष प्रमाणक का प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त हो जाएगा ;

(चार ) तृतीय पक्ष प्रमाणक के रूप में मान्यता प्राप्त संस्थान श्रम आयुक्त को निरीक्षण करने के लिए इसके द्वारा अधिकृत व्यक्तियों के नाम , पदनाम और योग्यता से अवगत रखेगा ।

(पांच)

(छह)

स्टेशन

हस्ताक्षर श्रम आयुक्त आधिकारिक मुहर 382(279)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

प्ररूप - सोलह

(नियम 80)

अनुज्ञप्तिके लिए आवेदन

लायसेंस/लायसेंस का नवीनीकरण/ लायसेंस में संशोधन (कॉमन/सिंगल लायसेंस सहित ) के लिए ऑनलाइन आवेदनभारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय प्रतिष्ठान की रूपरेखाः श्रम पहचान संख्या दिनांक पावती सं . तिथि. आवेदन की ( एक) प्रतिष्ठान के ब्यौरे जिसके लिए अनुज्ञप्ति अपेक्षित है

1. प्रतिष्ठान का नाम

2. प्रतिष्ठान का पता

( क ) ईमेल आईडी सहित मुख्य कार्यालय का नाम-

(ख) ईमेल आईडी सहित निगमित कार्यालय का नाम-

3. दूरभाष संख्या

4. राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण के आधार पर कार्यकलापः (दी गई सभी लागू कार्यकलापों को चुनें)

5. विशिष्ठ एनआईसी संहिता का ब्यौरा

6. मुख्य प्रतिष्ठान में किए जा रहे कार्य की प्रकृति

7. प्रतिष्ठान के पहचानकर्ता का (चुने) ई- हस्ताक्षर/ डिजिटल हस्ताक्षर

(दो) नियोक्ता के ब्यौरे

1. नियोक्ता का पूरा नाम .. प्रतिष्ठान के साथ संबंध 2. नियोक्ता का पूरा पता

3. नियोक्ता की ईमेल आईडी

4. नियोक्ता का मोबाइल नंबर

(तीन) नियोजित होने वाले नियोजित ठेका श्रमिकों का ब्यौरे ( कार्यवार यदि अनुज्ञप्ति अपेक्षित है ) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(280)

कार्यक्षेत्रों

पूरा होने की तिथि

का स्थान

कार्य का नाम

कार्य आरंभ की तिथि

साइट प्रभारी का नाम, पता ईमेल आईडी राष्ट्रीय औ‌द्योगिक वर्गीकरण के आधार पर कार्यकलाप

प्रतिष्ठान का नाम जिसमे ठेका श्रमिक नियोजित है। होने के लिए प्रस्तावित है

1

2

4

3

5

6

5. किसी दिन प्रतिष्ठान में नियोजित होने के लिए प्रस्तावित कामगारों की अधिकतम संख्या 24 6. अनुज्ञप्ति फीस की राशि आईएनआर

(लेनदेन आईडी)

7. सुरक्षा जमा राशि: आईएनआर

(लेनदेन आईडी)

(चार) प्रतिष्ठानों के ब्यौरे जिनके लिए कॉमन अनुज्ञप्ति अपेक्षित है (यदि आवेदन कर रहे है) प्रतिष्ठान

का प्रकार

प्रतिष्ठान का नाम एवं पता

कार्य

आरंभ होने

की तिथि

स्थाई प्रतिष्ठान या कार्य पूर्ण होने की संभावित दिनांक

पंजीकरण संख्या यदि प्राप्त कर लिया गया है , तो उसका ब्यौरा प्रतिष्ठान में किए जा रहे कार्य की प्रकृति (दो)राष्ट्रीय औ‌द्योगिक वर्गीकरण के आधार' पर कार्यकलाप

नियोजित /नियोजित करने के लिए प्रस्तावित कर्मचारियों की अधिकतम संख्या

1

2

3

4

5

6

7

ठेकेदार के हस्ताक्षर

(ई-हस्ताक्षर/डीएससी) टिप्पणीः यह श्रम सुविधा पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन का सारांश है ।

अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन

दिनांक

1. अनुज्ञप्तिसंख्या

2. एलआईएन और पैन

3. प्रतिष्ठान का नाम और पता

4. पूर्व अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तिथि 382(281)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

5. क्या नियोंक्ता/ ठेकेदार का अनुज्ञप्ति स्थगित किया गया था

6. जमा किए गए फीस के.. ब्यौर (ई भुगतान प्राप्ति संलग्न करें) राशि ..भुगतान की तारिख नियोक्ता/ठेकेदार का ई हस्ताक्षर/ डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक अनुज्ञप्ति के संशोधन के लिए आवेदन

1. अनुज्ञप्ति संख्या दिनांक

2. एल आई एन और पेन

3. प्रतिष्ठान का नाम और पता

4. ब्यौरे जिसके लिए संशोधन मांगा गया है

(क) वर्तमान में नियोजित कामगारों के अधिकतम संख्या ( नियोजित होने वाले कामगारों की अधिक संख्या में बढोत्तरी है तो विधि के अनुसार अतिरिक्त फीस सुरक्षा जगा भरने की आवश्यकता होगी)

(ख) ई भुगतान के माध्यम से किए गए भुगतान फीस की तारीख का ब्यौरा जारी किए गए अनुज्ञप्ति में अपेक्षित संशोधन का ब्यौरे (अपेक्षित संशोधन के प्रमाण में आवश्यक दस्तावेज अपलोड किया जाए)

नियोक्ता ठेकेदार का ई- हस्ताक्षर/डिजिटल दिनांक

हस्ताक्षर मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(282)

प्ररूप - सत्रह

(नियम 81)

अनुज्ञप्तिप्ररूप

पंजीकरण की व्यावसायिक सुरक्षा , स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता, 2020 और इसके अधीन बने नियमों के प्रावधानों के अध्यधीन उल्लिखित सीमाओं के अधीन प्रतिष्ठान के रूप में उपयोग के लिए अनुज्ञप्ति तारीख . संख्या.. पंजीकरण संख्या...

जिसे.

जो.

.20 .

क्रम संख्या

जारी करने की कालावधि

के लिए विधिमान्य किसी एक दिन मे संविदा श्रमिक/कर्मकार की अधिकतम संख्या संशोधन

जब संशोधन किया गया

को एतद्वारा अनुज्ञप्ति दिया जाता है परिसर के रूप में जाना जाता है

......... में स्थित है ।

फीस

भुगतान की तारीख

भुगतान की तारीख

विलंब से भुगतान के लिए अतिरिक्त फीस

जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर भुगतान की तारीख

संशोधन फीस के

भुगतान की

तारीख

किसी एक ' दिन में ठेका श्रमिक/कामगारों की अधिकतम संख्या

जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(283)

प्ररूप अठ्ठारह

(नियम 91)

संविदा कर्मचारी का अनुभव प्रमाणपत्र

1. संविदाकार / नियोक्ता का नाम

2. संविदाकार/ नियोक्ता की एलआईएन/पेन की संख्या

3. संविदाकार/ नियोक्ता की ई- मेल आईडी

4. संविदाकार/नियोक्ता की मोबाइल संख्या

5. कार्य की प्रकृति और स्थान

6. मुख्य नियोक्ता का नाम

7. मुख्य नियोक्ता की एलआईएल/पेन की संख्या

8. मुख्य नियोक्ता की ई- मेल आईडी

9 मुख्य नियोक्ता की मोबाइल संख्या

10 कामगार का नाम

11 यूएएन/ आधार संख्या

12 मोबाइल संख्या

13 कर्मचारी रजिस्टर में क्रम संख्या

14 बोर्ड की पंजीकरण संख्या, दिनांक और नाम यदि भवन और अन्य संनिर्माण कामगार लाभार्थी के रूप में पंजीकृत है

15 रोजगार की कालावधि

16 पद

ठेकेदार की मुहर सहित हस्ताक्षर जो भी लागू नहीं हो वो काट दें । मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(284)

प्ररूप- उन्नीस

(नियम 19 के अधीन)

निर्माता और श्रव्य दृष्य कामगार के मध्य अनुबंध

प्रथम भाग में मैसर्स के मध्य.. .कार्यालय में इस दिन ... माह वर्ष ( निर्माता के रूप में इसके बाद संदर्भित किया जाता है) समझौता किया जाता है और दूसरें भाग में श्री के पुत्र/ पुत्री/ पत्नी रूप में संदर्भित) निवास. (बाद में 'श्रव्य दृश्य कामगार' के ..मे रहते है । ' निर्माता' और ' श्रव्य दृश्य कामगार' शब्द उनके उत्तराधिकारी , प्रशासन और कानूनी प्रतिनिधि में शामिल होगे।

अतएव यह समझौता इस प्रकार है

1. यह कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत है कि इस समझौते की कालावधि श्रव्य -दृश्य कार्य के पूरा होने तक की तारीख से होगी और यह कालावधि अनुगामी महीनों से अधिक नहीं होगी।

2. यह कि श्रव्य दृश्य कामगार स्टूडियों, स्थान या कार्य स्थल मे, निर्माता द्वारा लिखित सूचना या लिखित रूप में उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा जैसा मामला हो, उसकी पिछली कार्य की आवश्यकता के अधीन और उसकी सहमति पर , उसके संबंधित कार्य पर यथासमय जब उसकी आवश्यकता होगी उपस्थित होने के लिए सहमत होता है ।

करने के लिए सहमत है इस ..रूपये (रुपये . 3. यह कि श्रव्य दृश्य सेवाओं के विसंगति के रूप में , पूर्वोक्त रूप में , निर्माता भुगतान समझौते पर हस्ताक्षर करने और श्रव्य-दृश्य )की राशि प्राप्त करने के लिए सहमत है और समान किश्तों में रुपये का अग्रिम शेष है। कामगार .... .देय 4. यह कि श्रव्य दृश्य उत्पादन यदि निर्धारित कालावधि के भीतर पूरा नहीं होने पर और निर्माता को अभी भी श्रव्य दृश्य कामगार की सेवाओं की जरूरत है ताकि श्रव्य- दृश्य उत्पादन को पूरा किया जा सके और निर्माता भुगतान करने के लिए सहमत है तथा श्रव्य दृश्य कामगार प्रो- राहा के आधार पर अतिरिकत पारिश्रमिक प्राप्त करने के लिए सहमत होता है , जो उत्पादन के पूरा होने तक, उपर दिए गए खंड 3 की तरह से देय होगा ।

5. यह कि उपर्युक्त खंड 1 और 4 में निर्धारित कालावधि की तुलना में श्रव्य - दृश्य कामगार का कार्य समय से पहले पूर्ण हो जाता है तो निर्माता श्रव्य दृश्य कामगार का पूर्ण भुगतान करेगा तथा रिकॉर्डिंग कार्य / सेंसर के शुरू होने से पहले, जो भी पहले हो शेष राशि का पूरा भुगतान करेगा। 382(285)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

6. यदि आवश्यक हो तो श्रम- दृश्य कामगार

(क) जैसा मामला हो प्रारंभिक कार्य के लिए पूर्व की पाली में निर्धारित समय से पहले स्टूडियो, स्थान या कार्य -स्थान में आना और उस स्थिति में , उसे निर्माता द्वारा ऐसी प्रारंभिक उपस्थिति के लिए प्रति घंटे या उसके भाग ..... रु. की दर से अतिरिक्त मजदूरी का भुगतान किया जाएगा।

(ख ) यदि वह एक घंटे के विराम के साथ , कार्यदिवस से परे काम करना जारी रखता है और उस स्थिति में, निर्माता को सुविधाओं के अतिरिक्ष घंटो के दौरान काम के लिए उसे .........रूपये की दर रो मजदूरी का भुगतान और जलपान, और परिवहन सुविधा प्रदान किया जाएगा।

8. यह कि निर्माता और श्रव्य दृश्य कामगार के प्रतिनिधि संगठनों के बीच द्विपक्षीय व्यवस्थाओं द्वारा प्रथागत या निर्धारित के अनुसार निर्माता डयूटी पर रिपोर्ट करने के लिए परिवहन और भोजन या यात्रा भत्ते का भुगतान और डयूटी पर भोजन भत्ते उपलब्ध करेगा ।

9. यह कि निर्माता सभी यात्रा और आवास खर्ची, किरायों, भोजन की लागत और ऐसे अन्य प्रथागत भत्ते का भुगतान करेगा जब श्रव्य दृश्य कामगारों को बाहरी स्थल पर काम करना आवश्यक है ।

10. इस समझौते के अधीन , निर्माता को श्रव्य दृश्य कामगार उसके रोजगार/कार्य की कालावधि के दौरान हुई दुर्घटना के द्वारा हुई मृत्यु सहित उस व्यक्ति की कोई भी चोट या क्षति के लिए का बीमा कराना होगा।

11. जहां आग , दंगा, प्राकृतिक आपदा, सार्वजनिक प्राधिकरण के आदेश या उसके नियंत्रण से परे किसी अन्य कारण से निर्माता को श्रव्य दृश्य के उत्पादन बढने से रोका जाता है: -

(क) उत्पादन निलंबित होने की स्थिति में उत्पादन के निलंबन की कालावधि के दौरान वह इस समझौते के संचालन को निलंबित करने का हकदार होगा। निर्माता श्रव्य- दृश्य कामगार पर इस तरह के निलंबन के बारे में सूचना देने का काम करेगा और इस तरह के नोटिस की सेवा की तारीख तक अपने ऊपरसभव देय का भुगतान करेगा। फिल्म पर काम फिर से शुरू करने पर, यह समझौता पुनर्जीवित हो जाएगा और निलबन कालावधि को छोड़कर खंड । में निर्धारित कालावधि के लिए मान्य रहेगा; या

(ख ) वह पूरी तरह से उत्पादन बंद होने की स्थिति में , उत्पादन की समाप्ति से इस समझौते को समाप्त करने का हकदार होगा। निर्माता श्रव्य दृश्य कामगार पर इस तरह की समाप्ति की सूचना देने के लिए एक नोटिस जारी करेगा और समाप्ति के समय श्रव्य दृश्य कामगार के सभी राशि का भुगतान करेगा । मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(286)

12. यदि निर्माता इस समझौते के अधीन आवश्यक सेवाओं को करने के लिए श्रव्य -दृश्य कामगार के कर्तव्यों के निष्पादन या उसकी अनिच्छा के संबंध में अन्य कारणों से अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले इस समझौते को समाप्त करने की इच्छा रखता है, तो निर्माता केवल अनुबंध की निर्धारित राशि के शेष राशि के भुगतान पर ऐसा करने का हकदार होगा । श्रव्य दृश्य कामगार को ऐसे भुगतान के बाद ही , निर्माता को उसके स्थान पर किसी अन्य श्रव्य दृश्य कर्मचारी को नियुक्त करने के लिए अधिकार दिया जाएगा ।

13. यह कि निर्माता के पास यह अधिकार होगा कि वह अपने कर्तव्यों के पालन या समझौते के अधीन आवश्यक सेवा करने के लिए उसकी अनिच्छा के संबंध में श्रव्य- दृश्य कामगार की ओर में कदाचार के आधार पर इस समझौते को समाप्त कर दे , समाप्ति के समय राशि के श्रव्य दृश्य कामगार को भुगतान , श्रव्य दृश्य कामगार के ऑडियो-विजुअल में कुल काम और समझौते के समापन की तारीख तक पूरा होने वाले कार्य को ध्यान में रखते हुए गणना की गई । इस खंड के अधीन समाप्ति तब तक नहीं की जाएगी, जब तक कि निर्माता श्रव्य दृश्य कामगार के खिलाफ निर्माता के आरोपों को एक मंच से पहले प्रदान नहीं किया जाता है जिसमें उत्पादक संगठन के प्रतिनिधि और श्रव्य दृश्य कामगार का संगठन समान है जिसमें निर्माता और श्रव्य- दृश्य शामिल हैं क्रमशः श्रव्य दृश्य कामगार हो सकता है । मंच का निर्णय दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा । जब फोरम ने इस तरह की समाप्ति के पक्ष में निर्णय दिया हो और श्रव्य दृश्य कामगार को उसके सभी बकाया का भुगतान करने के बाद ही निर्माता इस समझौते के लिए नौकरी के लिए एक अन्य श्रव्य दृश्य कामगार को संलग्न कर सकता है।

14. इस समझौते की समयपूर्व समाप्ति के मामले में, यह निर्माता का विकल्प होगा कि वह श्रव्य दृश्य कामगार के काम को श्रव्य दृश्य में बनाए रखे या नहीं, साथ ही यह विकल्प होगा श्रव्य दृश्य कामगार फिल्म के क्रेडिट खिताब पर जाने के लिए अपने नाम की अनुमति देता है या नहीं।

15. यह कि निर्माता के पास स्क्रीन पर श्रव्य दृश्य कामगार के व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करने का तरीका तय करने का अधिकार होगा , उसके कपडे, मेकअप और हेयर स्टाइल और श्रव्य- दृश्य कामगार पूरी तरह से और स्वेच्छा से पालन करेंगे इस संबंध में निर्माता की दिशा, बशर्ते कि इस संबंध में निर्माता की आवश्यकताओं को श्रव्य-दृश्य कामगार को सुचित किया गया हो और उसके द्वारा स्वीकार किया गया हो। 382(287)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

16. यह कि श्रव्य दृश्य कामगार इस बात से सहमत है कि वह अपनी सेवाओं को सर्वश्रेष्ठ रूप से अपनी क्षमता इस तरह प्रस्तुत करेगा/करेगी जैसे कि निर्माता था जैसा कि श्रव्य दृश्य के निदेशक निर्देश देता हैं और सभी उचित निर्देशों का पालन करें जो वह फिल्म के निर्माण के लिए कर सकते हैं ।

17. यह कि निर्माता को सभी यात्रा और आवास खर्च , किराए , भोजन की लागत और ऐसे अन्य भत्तों जो प्रथागत होते हैं के लिए भी भुगतान करना होगा, जब श्रव्य - दृश्य कामगार को स्थान पर काम करना आवश्यक होता है।

18. इस समझौते के अधीन निर्माता को श्रव्य दृश्य कामगार उसके रोजगार उसके कार्य की कालावधि के दौरान हुई दुर्घटना के द्वारा हुई मृत्यु सहित उस व्यक्ति की कोई भी चोट या क्षति के लिए बीमा कराना होगा ।

19. जहा निर्माता को आग, दंगा , प्राकृतिक आपदा, सार्वजनिक प्राधिकरण के आदेश या उसके नियंत्रण से परे किसी अन्य कारण से श्रव्य दृश्य के प्रोडक्शन को आगे बढने रोक सकता है ।

(क) उत्पाद निलंबित होने की स्थिति में ,उत्पादन के निलंबन की कालावधि के दौरान, उसे इस समझौते के संचालन को निलंबित करने का हकदार होगा। निर्माता श्रव्य दृश्य कामगार पर इस तरह के निलंबन के बारे में सूचना देने का काम करेगा और इस तरह के नोटिस की सेवा की तारिख तक अपने सभी भुगतान करेगा। फिल्म पर काम फिर मे शुरू करने पर, यह समझौता पुनर्जीवित हो जाएगा और निलंबन कालावधि को छोडकर खंड । में निर्धारित कालावधि के लिए मान्य रहेगा; या

(ख) वह पूरी तरह मे उत्पादन बंद होने की स्थिति में , उत्पादन की समाप्ति से इस समझौते को समाप्त करने का हकदार होगा । निर्माता श्रव्य दृश्य कामगार पर इस तरह की समाप्ति की सूचना देने के लिए एक नोटिस जारी करेगा और समाप्ति के समय श्रव्य दृश्य कामगार के सभी राशि, का भुगतान करेगा। 20. यदि निर्माता इस समझौते के अधीन आवश्यक सेवाओं को करने के लिए श्रव्य- दृश्य कामगार के कर्तव्यों के निष्पादन या उसकी अनिच्छा के संबंध में अन्य कारणों से अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले इस समझौते को समाप्त करने की इच्छा रखता है, तो निर्माता केवल अनुबंध की निर्धारित राशि के शेष राशि के भुगतान ऐसा करने की हकदीर होगा । श्रव्य दृश्य कामगार को ऐसे भुगतान के बाद ही, निर्माता को न उसके स्थान पर किसी अन्य श्रव्य दृश्य कर्मचारी को नियुक्त करने के लिए अधिकार दिया जाएगा । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(288)

21. निर्माता के पास यह अधिकार होगा कि वह अपने कर्तव्यों के पालन या समझौते के अधीन आवश्यक सेवा करने के लिए उसकी अनिच्छा के संबंध में श्रव्य दृश्य कामगार की ओर से कदाचार के आधार पर इस समझौते को समाप्त कर दे , समाप्ति के समय राशि के श्रव्य दृश्य कामगार भगतान , श्रव्य दृश्य कामगार के ऑडियो-विजुअल में कुल काम और इस समझौते के समाप्ति की तारीख तक पूरा होने वाले कार्य को ध्यान में रखते हुए गणना की गई । इस खंड के अधीन समाप्ति में रखते तक नहीं की जाएगी, जब तक कि निर्माता श्रव्य दृश्य कामगार के खिलाफ निर्माता के आरोपों को एक मंच से पहले प्रदान नहीं किया जाता है जिसमें उत्पादक संगठन के प्रतिनिधि और श्रव्य दृश्य कामगार का संगठन समान है जिसमें निर्माता और श्रव्य दृश्य शामिल हैं क्रमशः श्रव्य दृश्य कामगार हो सकता है । मंच का निर्णय दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा । जब फोरम ने इस तरह की समाप्ति के पक्ष में निर्णय दिया हो और श्रव्य- दृश्य कामगार को उसके सभी बकाया का भुगतान करने के बाद ही निर्माता इस समझौते के लिए नौकरी के लिए एक अन्य श्रव्य दृश्य कामगार को संलग्न कर सकता है ।

22. इस समझौते की समयपूर्व समाप्ति के मामले में, यह निर्माता का विकल्प होगा कि वह श्रव्य दृश्य कामगार के काम को श्रव्य दृश्य में बनाए रखे या नहीं , साथ ही यह विकल्प होगा श्रव्य दृश्य कामगार फिल्म के क्रेडिट खिताब पर जाने के लिए अपने नाम की अनुमति देता है या नहीं ।

23. यह कि निर्माता के पास स्क्रीन पर श्रव्य दृश्य कामगार के व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करने का तरीका तय करने का अधिकार होगा , उसके कपडे, मेकअप और हेयर स्टाइल और श्रव्य दृश्य कामगार पूरी तरह से और स्वेच्छा से पालन करेंगे इस संबंध में निर्माता की दिशा , बशर्ते कि इस संबंध में निर्माता की आवश्यकताओं को श्रव्य दृश्य कामगार को सूचित किया गया हो और उसके द्वारा स्वीकार किया गया हो ।

24. यह कि श्रव्य दृश्य कामगार इस बात से सहमत है कि वह अपनी सेवाओं को सर्वश्रेष्ट रूप से अपनी क्षमता इस तरह प्रस्तुत करेगा/ करेगी जैसे कि निर्माता या जैसा कि श्रव्य दृश्य के निदेशक निर्देश देता हैं और सभी उचित निर्देशों का पालन करें जो बह फिल्म के निर्माण के लिए कर सकते हैं ।

25. यह कि श्रव्य दृश्य कामगार स्टूडियो, स्थान या कार्य स्थल के सभी नियमों का जैसा भी मामला हो पालन करेगा।

26. यह कि निर्माता श्रव्य दृश्य कामगार के लिखित रूप में सहमति के बिना किसी अन्य व्यक्तिको इस समझौते के लाभ को असाइन या ट्रांसफर नहीं करेगा ।

27. यह कि कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम , 1952 के प्रावधान इस समझौते पर लागू होंगे । 382(289)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

28. यह कि निर्माता श्रव्य दृश्य कामगार की पूर्व अनुमति के बिना , इस समझौते के अधीन श्रव्य दृश्य कामगार के अलावा किसी भी फिल्म में श्रव्य दृश्य कामगार के काम का उपयोग नहीं करेगा ।

दोनों पक्षों ने एक - दूसरे की उपस्थिति में और गवाहों की उपस्थिति में उपरोक्त तिथि, माह और वर्ष पर इस समझौते को स्वीकार किया है ।

1. साक्षी निर्माता नाम और पता

2. साक्षी श्रव्य दृश्य कामगार नाम और पता

प्ररूप - बीस

(नियम 99,114)

अनुज्ञप्तिके लिए आवेदन

अनुज्ञप्ति/ अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण/ अनुज्ञप्ति का संशोधन के लिए ऑनलाइन आवेदन श्रम मंत्रालय , मध्यप्रदेश शासन

प्रतिष्ठान की रूपरेखाः

श्रम पहचान संख्या

दिनांक

पावती सं ..

आवेदन की तिथि..

( एक) 1. प्रतिष्ठान का ब्यौरे जिसके लिए अनुज्ञप्ति अपेक्षित है

2. प्रतिष्ठान का नाम

3. प्रतिष्ठान का पता

(क ) ईमेल आईडी सहित मुख्य कार्यालय का नाम-

(ख) ईमेल आईडी सहित निगमित कार्यालय का नाम-

4. दूरभाष संख्या

5. राष्ट्रीय औ‌द्योगिक वर्गीकरण के आधार पर कार्यकलापः (दिए गए लागू समीत्त कार्यकलापों को चुनें)

6. विशिष्ठ एनआईसी संहिता का ब्यौरे

7. मुख्य प्रतिष्ठान में किए जा रहे कार्य की प्रकृति

8. प्रतिष्ठान के पहचानकर्ता का (चुने) ई- हस्ताक्षर / डिजिटल हस्ताक्षर मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(290 )

(दो) नियोक्ता के ब्यौरे

1. नियोक्ता/अधिभोगी (प्रतिष्ठा के प्रकरण में) का पूरा नाम . प्रतिष्ठान के साथ संबंध

2. नियोक्ता/अधिभोगी (प्रतिष्ठा के प्रकरण में) का पूरा पता

3. नियोक्ता/अधिभोगी (प्रतिष्ठा के प्रकरण में ) की ईमेल आईडी

4.

नियोक्ता/अधिभोगी ( प्रतिष्ठा के प्रकरण में ) का मोबाइल नंबर

विनिर्माण प्रक्रिया

किसी दिन नियोजित होने वाले कामगारों की संख्या

संभालने व संग्रिहित किए जाने वाले रसायन का नाम एवं मात्र

क्या परिसंकटमय प्रक्रिया या खतरनाक प्रक्रिया अंतर्वलित है

कुल स्थापित अश्व शक्ति (एच.पी. )

(क) ठेका श्रमिक

(ख) अंतरराज्यिक प्रवासी कामगार

(ग) अन्य

कुल

1

2

3

4

5

तीन . कारखानो के लिए

परिसर या भवन के मालिक का नाम

अनुज्ञप्ति फीस की राशि

चालान क्रमांक तथा दिनांक

नक्शा अनुमोदन

का

क्रमांक

दिनांक

व

प्रबंधक का पूरा नाम व पता मोबाइल सहित नंबर

6

7

9

8

10 (चार) बीड़ी और सिगार कार्य हेतुः

उ‌द्योग

अनुभव

में

नियोजक का पूर्व

नियोजक के वित्तीए संसाधन (जैसे चल एवं अचल संपत्ति , बैंक संदर्भ, स्वनिर्धारण) आयकर

क्या नियोजक ट्रेड मर्चेंडाइज मार्क्स एक्ट, 1958 के अधीन पंजीकृत ट्रेड मार्क धारी है एंड

क्या औ‌द्योगिक परिसर किसी पूर्व स्थित औ‌द्योगिक परिसर के परिवर्तन के परिणामस्वरूप है , यदि हां तो इसका कारण

औ‌द्योगिक परिसर में पिछले वित्तीए वर्ष में बीड़ी या सिगार या दोनों का कुल उत्पादन मूल्य

1

2

3

4

5 382(291)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

तम्बाखू आपूर्ति का स्रोत

क्या आवेदन दिनांक के ठीक बारह महीने पहले की कालावधि में आवेदक द्वारा किसी औ‌द्योगिक परिसर को बंद किया गया था; यदि ऐसा है तो उसके कारण

6

7 .

किसी भी दिवस नियोजित होने वाले कामगारों की अधिकतम संख्या

कंपनी की स्थिति में निवेशक(कों) के नाम व पते

(अ) ठेका श्रमिक

(ब) अंतरराज्यिक प्रवासी कामगार

(स) अन्य

कुल

क्या आवेदक द्वारा विनिर्मित बीड़ी और सिगार अथवा ट्रेड एंड मर्चेंडाइज मार्क्स एक्ट, 1958 के अधीन पंजीकृत ट्रेड मार्क के या उपयोगकर्ता स्वत्वधारी द्वारा किया जाएगा का विक्रय और विपणन स्वय किया जाएगा

8

9

10

नियोक्ता के हस्ताक्षर ( ई /डिजिटल हस्ताक्षर)

टिप्पणीः यह आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन का सारांश है ।

अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन 1. अनुज्ञप्ति संख्या....

2. रजिस्ट्रेशन संख्या..

3. एलआईएन

4. प्रतिष्ठान का नाम और पता

5. पूर्व अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तिथि दिनांक

दिनांक

6. क्या नियोंक्ता/ ठेकेदार की अनुज्ञप्ति को स्थगित किया गया था

7. जमा किए गए फीस का ब्यौरे ( ई भुगतान प्राप्ति संलग्न करें ) राशि .. भुगतान की तारीख नियोक्ता/ठेकेदार का ई हस्ताक्षर /डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक..........

अनुज्ञप्ति के संशोधन के लिए आवेदन 1. अनुज्ञप्ति संख्या दिनांक

2. रजिस्ट्रेशन संख्या..

3. एल आई एन

4. प्रतिष्ठान का नाम और पता 5. ब्यौरे जिसके लिए संशोधन चाहा गया है

दिनांक मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(292)

भी कुल

किसी

विनिर्माण अधिभोगी/नियोक्ता परिसर के पते में सुधार बीड़ी एवं सिगार कार दिवस

का नाम

में प्रस्तावित संशोधन प्रक्रिया

स्थापित

अश्व

नियोजित

होने वाले शक्ति

कामगारों

अधिकतम

की संख्या

(क) ई भुगतान के माध्यम से किए गए भुगतान फीस की तारीख के ब्यौरा

(ख) जारी किए गए अनुज्ञप्ति में अपेक्षित संशोधन का ब्यौरे (अपेक्षित संशोधन के प्रमाण में आवश्यक दस्तावेज अपलोड किया जाए )

नियोक्ता/संविदाकार के आवेदन की तारीख

ई-हस्ताक्षर/डिजीटल हस्ताक्षर

प्ररूप - इक्कीस

(नियम 101)

अनुज्ञप्तिका प्ररूप

संख्या.

पंजीकरण

व्यावसायिक सुरक्षा , स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता, 2020 और इसके अधीन बने नियमों के प्रावधानों के अध्यधीन उल्लिखित सीमाओं के अधीन प्रतिष्ठान के रूप में उपयोग के लिए अनुज्ञप्ति तारीख . संख्या.. पंजीकरण की

..को एतद्वारा अनुज्ञप्ति दिया जाता है जिसे.

परिसर के रूप में जाना जाता है

जो.

..में स्थित है ।

.20 .

जारी करने वाला प्राधिकारी 382(293)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

फीस

के लिए विधिमान्य

क्रम संख्या

जारी करने वाले प्राधिकारी हस्ताक्षर के

चालान क्रमांक व भुगतान तारीख की

जारी करने की कालावधि

कुल स्थापित अश्व शक्ति/ मेगावॉट

किसी भी दिवस नियोजित होने वाले कामगारों की अधिकतम संख्या

संशोधन

भी

अधिभोगी/नियोक्ता का नाम

विनिर्माण प्रक्रिया

के लिए विधिमान्य

जब किया

वह वर्ष संशोधन गया था

कुल स्थापित अश्व शक्ति/ मेगावॉट

किसी दिवस नियोजित होने वाले कामगारों की अधिकतम संख्या

6

5

2

3

4

1

प्राधिकारी के सुधार किया गया पता

जारी करने वाले हस्ताक्षर

बीडी एवं सिगार कार्य में

संशोधन

9

8

7 382(294)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

प्ररूप बाईस

(नियम-107 देखिए)

विनिश्चय या आदेश का अभिलेख

1. अनुक्रमांक

2. आवेदन की तारीख

3. आवेदकों के नाम या नाम, माता पिता, पता या पते या कुछ या समस्त आवेदक

4. नियोक्ता का नाम और पता

5. विवाद का कारण

6. पार्टियों की याचिका और उनकी परीक्षा , यदि कोई हो

7. दस्तावेज देखे गए

8. साक्ष्य का सार

9. उसके निष्कर्ष और उसका संक्षिप्त ब्यौरे

10.विनिश्चय

दिनांक............

हस्ताक्षर मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(295)

प्ररूप - तेईस

(नियम-111)

मासिक विवरणी

1. औद्योगिक परिसर का नाम और डाक का पूरा पता..........

2. अनुज्ञप्ति क्रमांक एवं जारी दिनांक...

3. माह जिससे रिटर्न संबंधित है ......

4. नियोक्ता का नाम....

5. प्रमुख नियोक्ता का नाम यदि नियोक्ता, प्रमुख नियोक्ता के लिए ठेकेदार के रूप में कार्य का रहा है ..........

6. केन्द्रीय उत्पाद फीस विभाग द्वारा जारी की गई बीडी और/ या सिगार तंबाकू की मात्रा.

7. प्रमुख नियोक्ता द्वारा आपूर्ति की गई बीडी और/या सिगार तंबाकू की मात्रा 8. औद्योगिक परिसर में नियोक्ता द्वारा निर्मित बीडी और /या सिगार की संख्या 9. औद्योगिक परिसर के अतिरिक्त अन्य स्थान जैसे अपने घरों में काम करने वाले श्रमिकोंद्वारा निर्मित बीडी और / या सिगार की संख्या

10. बिक्रीत बीडी और/ या सिगार की संख्या तथा किसे विक्रीत किए गए दिनांक

नियोक्ता के हस्ताक्षर 382(296)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

प्ररूप

चौबीस

(नियम-111)

वार्षिक विवरणी

1. औद्योगिक परिसर का नाम और पता

2. अनुज्ञप्ति क्रमांक एवं दिनांक

3. नियोक्ता का नाम..

4. प्रमुख नियोक्ता का नाम यदिं नियोक्ता, प्रमुख नियोक्ता के लिए ठेकेदार के रूप में कार्य का रहा है .

5. औद्योगिक परिसर में प्रतिदिन कार्यरत श्रमिकों की औसत संख्या..

पुरुष श्रमिक

महिला श्रमिक

किशोर श्रमिक

कुल पुरुष श्रमिक संख्या

कुल महिला श्रमिक संख्या

6. नियोजित गृह - कर्मियों की मासिक औसत संख्या

7. औद्योगिक परिसर में साप्ताहिक सामान्य कार्य के घंटे...............

8. औद्योगिक परिसर में वार्षिक सामान्य कार्य के दिवस...................

9. कैलेंडर वर्ष के दौरान छुटटी का लाभ लेने वाले श्रमिकों की संख्या

किशोर श्रमिक

(क) औद्योगिक परिसर में नियोजित..

(ख ) घर से कार्य करने वाले..............

किशोर श्रमिकों के अलावा मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(297) ( क) औ‌द्योगिक परिसर में नियोजित..

(ख ) घर से कार्य करने वाले .

10. वर्ष में मातृत्व हितलाभ लेने वाली महिला श्रमिक की संख्या

(क) औ‌द्योगिक परिसर में नियोजित

(क) घर से कार्य करने वाले...............

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है । दिनांक

हस्ताक्षर टिप्पणी.- अर्ध पाली या अर्ध कार्य दिवस से कम उपस्थिति की उपेक्षा की जाएगी एवं अर्ध पाली या अर्ध कार्य दिवस से अधिक उपस्थिति को पूर्ण उपस्थिति माना जाएगा * वर्ष में दैनिक उपस्थित श्रमिकों की औसत संख्या की गणना हेतु वर्ष के कार्य दिवसों पर कुल उपस्थिति को वर्ष में कार्य दिवसों की संख्या से विभाजित कर प्राप्त की जाएगी। अलग- अलग पाली में उपस्थिति , जैसे रात और दिन की पाली, अलग-अलग गिनी जाएगी। * औसत श्रमिकों की गणना पिछले 12 माह में गृह- कर्मी नियोजन पंजी में दर्ज श्रमिकों की कुल संख्या को विभाजित कर प्राप्त की जावेगी। मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(298)

प्ररूप- पच्चीस

(नियम-112)

गृह कर्मीलॉग बुक

1. गृह कर्मी का नाम..

2. गृह का पता जहां विनिमार्ण प्रकिया संचालित है.................

3. माह..

घर पर काम का लेखा

दिनांक श्रमिको को प्रदाय किया गया कच्चा माल

धागा

तेंदू पत्ता तंबाकू

(3) (4) (1) (2)

अमानक बीडी या छट बीडी की संख्या मानक बीडी की संख्या

(8) (7)

दिनांक आज दिनांक तक बकाया मजदूरी ( एरियर्स )

(13)

(12)

नियोक्ता द्वारा प्राप्त बीडी की संख्या

श्रमिक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

(6)

(5)

श्रमिको को देय मजदूरी

श्रमिकों को भुगतान मजदूरी अमानक बीडी या छट बीडी हेतु

मानक बीडी हेतु

(11)

(10)

(9)

श्रमिक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

नियोक्ता के हस्ताक्षर

(15) (14) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(299)

प्ररूप - छब्बीस

(नियम-112)

गृह कर्मी रोजगार पंजी

माह...... वर्ष.........

प्रत्येक गृह कर्मी के संबंध के में निर्मित बीडी संख्या उचित तिथि के नीचे दर्शाया जाना

चाहिए

दिनांक

श्रमिक का नाम

घर का पता

भुगतान की गई मजदूरी

1234567 8 9 10 to 31

प्ररूप - सत्ताईस

(नियम-113)

बाहय काम का हिसाब

औद्योगिक परिसर के बाहर कार्य करने हेतु शासकीय आदेश क्रमांक व दिनांक........

टिप्पणी

था कार्य की प्रकृति श्रमिक प्रकृति

दिनांक स्थान जहां बाहय कार्य की अनुज्ञप्ति

(2)

(1)

(3)

(5)

(4) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(300 )

प्ररूप - अट्ठाईस

(नियम-113)

गृह कर्मी लॉग बुक

1. गृह कर्मी का नाम....

2. गृह का पता जहां विनिमार्ण प्रकिया संचालित है..

3. माह..

घर पर काम का हिसाब

दिनांक श्रमिको को प्रदाय किया गया कच्चा माल

धागा तेंदू पत्ता तंबाकू

(2)

(3) (4) (1)

अमानक बीडी या छट बीडी की संख्या मानक बीडी की संख्या

(7)

(8)

दिनांक आज दिनांक तक बकाया मजदूरी ( एरियर्स ) (12)

(13)

नियोक्ता द्वारा प्राप्त बीडी की संख्या

श्रमिक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

(6)

(5)

श्रमिको को देय मजदूरी

श्रमिकों को भुगतान मजदूरी अमानक बीडी या छट बीडी हेतु

मानक बीडी हेतु

(11) (9)

(10)

श्रमिक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

नियोक्ता के हस्ताक्षर

(15) (14) 382(301)

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अप्रैल 2021

प्ररूप - उनतीस

(नियम 120 के अधीन विहित)

योग्यता का प्रमाण पत्र- खतरनाक संक्रियाओ के लिए

अनुक्रमांक

परीक्षण का दिनांक

कर्मकार का नाम

लिंग .

आधार क्रमांक

आयु ..

पिता/ पति का नाम .

पता.

चाहता/चाहती प्रतिष्ठा है.. का नाम जहा वह नियोजित होना

कार्य का प्रकार जहा वह नियोजित होना चाहता/ चाहती है ..

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेनें उपरोक्त व्यक्ति का परीक्षण किया है एव परीक्षण से जितना सुनिश्चित किया जा सके उसके अनुसार वहः-

नियोजन के लिए योग्य

नियोजन के लिए अयोग्य

अस्थायी रूप से अयोग्य (तीन माह पश्चात पुनः परीक्षण के लिए लाया जा सकता है)

अंतिम प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक यदि जारी हो तो

चिकित्सा अधिकारी का परामर्श

हस्ताक्षर/ परीक्षण किये गये व्यक्ति के बाएं हाथ के अगुठे की निशानी

चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुद्रा मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382( 302)

प्ररूप - उनतीस (क)

' (नियम 120 के अधीन विहित)

स्वास्थ्य रजिस्टर

कारखाने का नाम

ग्राम/शहर

से दिनांक 31 दिसंबर ..

दिनांक 1 जनवरी

अधिसूचना

आयु

अनुक्रमांक

लिंग

आधार कार्ड नं

स्वास्थ्य रेक्षण का ब्यौरे

प्रतिष्ठा का क्रमांक

हस्ताक्षर चिकित्सा अधिकारी के

स्वास्थ्य परिक्षण का परिणाम (योग्य/ अयोग्य )

योग्य रोग यदि परिलक्षित हुआ हो तो ( हाँ/ना)

स्वास्थ्य परिक्षण का प्रकार (नियोजन के पूर्व/सामयि क

पुनर्वसन नियोजन परिवर्तन अथवा के लिए परामर्श का आधार

नियोजन परिवर्तन अथवा पुनर्वसन के लिए परामर्श दिया गया (हाँ/ना)

प्ररूप- तीस

(नियम 120 के अधीन विहित)

धूल निष्कर्षण प्रणाली (डस्ट एक्ट्रेक्शन सिस्टम ) की जाँच रिपोर्ट

1. प्रणाली का ब्यौरे

2. शीर्ष (हेड) -

(क) शीर्ष ( हेड) का क्रमांक

(ख) परिग्रहित संदूषण (कांटीगिनेंट केपचर्ड)

(ग ) परिग्रहण वेग , ( केपचउर्ड व्हेलाकिटीज ) परिकल्पित मूल्य वास्तविक मूल्य (विनिर्दिष्ट किए जाने ) डिफाइन वेल्यू) वाले बिन्दुों पर )

(घ) शीर्ष पर परिसमाप्त मात्रा(वाल्ययूम एक्झास्टेड हेड)

(ङ) शीर्ष स्थिर दबाव (हेट स्टेटिक प्रेशर ) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(303) 3. निम्नलिखित पर डाना गया कुल दबाव (टोटल प्रेशर) -

(क)जोड़

(ख ) प्रणाली के अन्य बिन्दु (विनिर्दिष्ट किए जाए )

4. वाहिनी में वहन वेग ( ट्रांसपोर्ट वेलासिटी इन डस्ट) ( वाहिनियों के साथ बिन्दुआं पर विनिर्दिष्ट किया जावे)

5. वायु शोधक युक्ति ( एयर क्लिनिंग डिव्हाईंग )

(क)प्रयुक्त प्रकार

(ख) व्हेलासिटी एट एनलेट (प्रवेश ‌द्वार पर वेग)

(ग) प्रवेश द्वार स्थित दबाव ( स्टेटिक प्रेशर एट एनलेट)

(घ) निर्गम द्वार पर वेग ( वेलासिटी प्रेशर एट आउटलेट)

(ङ) निर्गम द्वार पर स्थिर दबाव ( वेलासिटी प्रेशर एट आउट लेट)

6. पंखे-

(क) प्रयुक्त प्रकार

(ख) परिचालित पात्रा (व्हाल्यूम हेडल्ड)

(ग) स्थिर दबाव (स्टेटीक प्रेशर )

(घ) पंखे के निर्गम पर डाला गया दबाव ( प्रेशर ड्राप एट आउट लेट आफ फेन) 7. पंखे की मोटर-

(क) प्रकार

(ख) गति तथा अश्व शक्ति

8. उपर्युक्त किसी घटकों के परीक्षण के दौरान पाए गए दोषों, यदि कोई हों, के ब्यौरे मैं प्रमाणित करता हूँ कि आज तारीख ..मास ....सन् को उक्त धूल निष्कर्षण प्रणाली (डसट एक्स्ट्रेक्शन सिस्टम ) को पूर्णतः साफ कर दिया गया (जहाँ तक उसके निर्माण के अनुार अनुमत हों) उसे सम्पूर्ण परीक्षण के लिए पहुँच योग्य बना दिया गया है । मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उक्त तारीख को मैंने उक्त धूल निष्कर्षण प्रणाली और उसके संघटकों तथा फिटिंगों का पूर्णतः परीक्षण किया है, और यह मेरे परीक्षण की सही रिपोर्ट है ।

हस्ताक्षर

अर्हता

पता

तारीख

यदि कम्पनी के संगठन द्वारा नियुक्ति दी गई है, तो नाम एवं पता दें। मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(304)

अनुसूची - एक

नियम 1 -ञ

भाग एक

( क) विषैले रसायन- रसायन जिनकी गंभीर विषालुता का निम्नलिखित मान है और जो अपने भौतिक और रसायनिक गुणों के कारण व्यापक दुर्घटना परिसंकट पैदा करने के लिये संक्षम है-

अनुक्रमांक

विषालुता की

अंतःश्वसन मार्ग द्वारा मध्यम धातक सांद्रता,चार घंटे) एलसी 50 वरीक्षण पशुओं मिलीग्राम/ लीटर अंतःश्वसन

मुखीय मार्ग चर्माया मार्ग द्वारा एलडी (वरीक्षण पशुओं 50 ) वरीक्षण का मि.ग्रा./कि.ग्रा. पशुओं का मि.ग्राम/कि.ग्रा. शारीरिक वजन

200

0.1-0.5

1.

अत्यंत विषैला 50

2.

201-2000

उच्च विषैला 51-500

0.5-2.0

200-1000

2-10

3.

विषैला 50-200

(ख) ज्वलनशील रसायन-

(क) ज्वलनशील र्गसे रसायन जो सामान्य दाब पर गैसीय दशा में और वायु मिश्रित किये जाने पर ज्वलनशील हो जाते हैं और जिनका सामान्य दाब पर क्वथनांक 20 डिग्री सेन्टीग्रेड या उससे कम है ।

(ख) उच्च ज्वलनशील द्रव रसायन जिनका 23 डिग्री सेन्टीग्रेड प्रज्वलन ताप है और जिनका क्वथनांक सामान्य दाबपर 20 डिग्रीसेन्टीग्रेड से अधिक है । ( ग) ज्वलनशील द्रव- रसायन जिनका प्रज्वलन ताप 65 डिग्री सेन्टीग्रेउड से कम है और जो दाब के अधीन वहाँ द्रव बने रहते हैं जहाँ विशिष्ट प्रसंस्करण दशाएँजैसे उच्च दाब और उच्च तापमान व्यापक दुर्घटना परिसंकट पैदा कर सकती हैं ।

(ग) विस्फोटक- रसायन जिनका ज्वाला , ऊष्मा या फोटो रसायन संबंधी दशाओं के प्रभाव से विस्फोट हो सकता है या जो डाइनइट्रोबेन्जीन की तुलना में प्रधात या घर्षण के लिये अधिक सुग्राही है । 382(305)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

भाग - दो

परिसंकटमय एवं विषैले रसायनों की सूची

1. एसीटेल्डि

2. एसीटिक अम्ल

3. एसीटिक एनहिड्राईड

4. एसीटोन

5. एसीटोन साइनोहाइड्रीन

6. एसीटोन थाइयोसेमिकार्बेझाइड

7. एसीटोनाइट्राईल

8. एसीटाइलिन

9. एसीटाइलिन टेट्रा क्लोराइड

10. एक्रोलिन

11. एक्रिलमाईड

12. एक्रिलोनाइट्राइल

13. एडिपोनाइट्राइल

14. आलडिकार्ब

15. आल्ड्रिन

16. एलिल एल्कोहल

17. एलिल अमाइन

18. एलिल क्लोराइड

19. एल्युमिनियम (पावडर )

20. एल्युमिनियम अजाईड

21. एल्युमिनियम बोरोहाइड्राइड

22. एल्युमिनियम क्लोराइड

23. एल्युमिनियम फ्लोराइड

24. एल्युमिनियम फोसफाइड

25. एमीनो डाइफेनाइल

26. एमीनों पायराडाइन

27. एमीनोफेनॉल -2

28. एमीनोटेरीग

29. एमीटोन

30. एमीटोन डायालेट

31. अमोनिया

32. अमोनियम क्लोरो प्लेटिंनेट

33. अमोनियम नाइट्रेट मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(306)

34. अमोनियम नाइट्राइट

35. अमोनियम पाइक्रेट

36. एनाबेसाइन

37. एनीलाईन

38. एनीलाइन 2,4,6- ट्राइ मिथाइल

39. एन्थ्राक्वीनोन

40. एन्टीमोनी पेन्टाफ्लोराइड

41. एन्टीमाइसिन ए

42. एएनटीयू

43. आर्सेनिक पेन्टोक्साइड

44. आर्सेनिक ट्राइआक्साइड

45. आर्सेनस ट्राइक्लोराइड

46. आरसाइन

47. एसफॉल्ट

48. एजिनफो-इथाइल

49. एजिनफोस-मिथाइल

50. बेसीट्रासिन

51. बेरीयम एजाइड

52. बेरीयम नाइट्रेट

53. बेरीयम नाइट्राइड

54. बेन्जल क्लोराइड

55. बेन्जीनामाइन, 3 - ट्राइफ्लोरोमिथाइल

56. बेन्जीन

57. बेन्जीन सल्फोनाइलक्लोराइड

58. बेन्जीन. 1-(क्लोरोमिथाइल ) -4 नाइट्रो

59. बेन्जीन आर्सेनिक अम्ल

60. बेन्जीडाइन

61. बेन्जीडाइन साल्ट

62. बेन्जीमीडेजाल . 4,5-डाइक्लोरो-2( ट्राइफ्लोरो मिथाइल )

63. बेन्जोक्विनोन-पी

64. बेन्जोट्राइक्लोराइड

65. बेन्जोइल क्लोराइड

66. बेन्जोइल पेरोआक्साइड

67. बेन्जील क्लोराइड

68. बेरीलियम ( पाउडर ) मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(307) 69. बाइसाइक्लों ( 2,2,1 ) हेप्टेन-2-कार्बोनाइट्राइल

70. बायफिनाइल

71. बिस (2-क्लोरोइथाइल ) सल्फाइड

72. बिस (क्लोरोमिथाइल ) किटोन

73. बिस (टेर्- बुटिल पेरोक्सील ) साइक्लोहेग्जिन

74. बिस (टेरबुटिलपेरोक्सी) बुटेन

75. बिस (2,4,6 - ट्राइमिटरो फिनाइलेमाइन)

76. बिस ( क्लोरोमिथाइल ) एथर

77. बिसमुथ और कंपाउन्डस्

78. बिसफेनाल - ए

79. बिटोस्केनेट

80. बोरोन पाउडर

81. बोरोन ट्राइक्लोराइड

82. बोरोन ट्राइफ्लोराइड

83. बोरोन ट्राइफ्लोराइड कोम्प. विथ मैथिलेथर, 1 : 1

84. ब्रोमाइन

85. ब्रोमाइन पेन्टाफ्लोराइड

86. ब्रोमोक्लोरोमिथेन

87. ब्रोमोडाइलोन

88. बुटाडाइन

89. बुटेन

90. बुटेनोन-2

91. बुटाइल अमाइन टर्ट

92. बुटाइल ग्लाइसिडल इथर

93. बुटाइल आइसोवलारेट

94. बुटाइल पेरोक्सीमेलिएट टर्ट

95. बुटाइल मिनाइल इथर

96. बुटाइल-एन-मर्केप्टन

97. सी.आई. बेसिक ग्रीन

98. केडमियम आक्साइड

99. केडमियम स्टीयरेड

100. केल्शियम आर्सेनेट

101. केल्शियम कार्बाइड

102. केल्शियम साइनाइड

103. केमफेक्लोर (टोक्साफिन ) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(308)

104. केनेथेरिडिन

105. केपटेन

106. कार्बाकोलक्लोराइड

107. कार्बराइल

108. कार्बोफुरन (फुराडन)

109. कार्बन टेट्रा क्लोराइड

110. कार्बन डाइ सल्फाइड

111. कार्बन मोनो आक्साइड

112. कार्बन फेनोथियोन

113. कार्वोन

114. सेल्युलोज नाइट्रेट

115. क्लोरो एसीटिक अम्ल

116. क्लोरडेन

117. क्लोरोफेनविनफोज

118. क्लोरीनेटेड बेन्जीन

119. क्लोराइन

120. क्लोराइन ऑक्साइड

121. क्लोराइन ट्राइफ्लोराइड

122. क्लोरमेफॉस

123. क्लोरमेक्वेट क्लोराइड

124. क्लोरोएसेटल क्लोराइड

125. क्लोरोएसेटल डिहाइड

126. क्लोरोएनीलिन -2

127. क्लोरोएनीलिन-4

128. क्लोरोबेंजीन

129. क्लोरोएथाइल क्लोरोफॉर्मेट

130. क्लोरोफॉम

131. क्लोरोर्फामाइल मोर्फीलाइन

132. क्लोरोमिथेन

133. क्लोरोमिथाइल मिथाइल ईथर

134. क्लोरोनाइट्राबेन्जीन

135. क्लोरोफेसिनॉन

136. क्लोरोस्लफॉनिक अम्ल

137. क्लोरोथियोफोस

138. क्लोरोजुरोन 382(309)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

139. क्रोमिक अम्ल

140. क्रोमिक क्लोराइड

141. क्रोमियम पाउडर

142. कोबाल्ट कोर्बोनिल

143. कोबाल्ट नाइट्रील मिथालाइडाइन कंपाउन्ड

144. कोबाल्ट(पाउडर)

145. कोलकिसाइन

146. कॉपर और कंपाउन्डस

147. कॉपर ऑक्सीक्लोराइड

148. कोमफ्यूराइल

149. कोमाफोस

150. कोमाटेट्रालाइड

151. क्रिमाडाइन

152. क्रोटिनल डिहाइड

153. क्रोटोनल डिहाइड

154. क्युमिन

155. साइनोजेन ब्रोमाइड

156. साइनोजेन आइयोडाइड

157. साइनोफोज

158. साइनोथोएट

159. साइन्युरिक फ्लोराइड

160. साइक्लो हेक्जीलामाइन

161. साइक्लोहेक्जेन

162. साइक्लोहेक्जीनॉन

163. साइक्लो हेक्जीमाइड

164. साइक्लो पेन्टाडाइन

165. साइक्लो पेन्टेन

166. साइक्लो टेट्रामिथाइल ऐने टेट्रा नाइट्रामाइन

167. साइक्लो ट्राइमिथेलिन एट्रीन नाइट्रानाइन

168. साइपर मेर्थीन

169. डीडीटी

170. डेकाबोरेन( 1 : 4)

171. डेमेटोन

172 डेमेटोनएस- मिथाइल

173. डाइ - एन-प्रोपाइल पेरोक्सिडाइकार्बोनेट ( कोन्स . - 80 प्रतिशत ) मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(310)

174. डायलिफोज

175. डायजोडिनाइट्रोफिनाल

176. डायबिन्जाइल पेरोक्सिडाइकार्बोनेट (कोन्स. 90 प्रतिशत)

177. डायबोरेन

178. डायक्लोरो एसीटाइलिन

179. डायक्लोरोबेन्जाकोनियम क्लोराइड

180. डायक्लोरोइथाइल इथर

181. डायक्लोरोमिथाइल फिनाइलसिलेन

182. डायक्लोरोफिनोल-2,6

183. डायक्लोरोफिनोल-2,4

184. डायक्लोरोफेनाक्सी एसिटिक अम्ल

185. डायक्लोरोप्रोपेन -2,2

186. डायक्लोरोसेलिसिलिक अम्ल-3,5

187. डायक्लोरवोस (डीडीवीपी)

188. डाइक्रोफोस

189. डाइड्रिन

190. डाइपोक्सी ब्युटेन

191. डाइइथाइल कार्बोमजाइन साइट्रेट

192. डाइइथाइल क्लोरोफोसफेट

193. डाइइथाइल एथटेनॉलमाइन

194. डाइथाइल पेरोक्सीडाइकार्बोनेट (कोन्स. -30 प्रतिशत )

195. डाइइथाइल फिनाइलीन डायामाइट

196. डाइइथेलेमाइन

197. डाइइथिलिन ग्लाइकोल

198. डाइइ‌थिलिन ग्लाइकोल डाइनाइट्रेट

199. डाइइथिलिन ट्राइमाइन

200. डाइइथिलिनग्लाइकोल ब्युटाइल ईथर

201. डाइग्लाइसिडाइल इथर

202. डाइजीटाक्सीन

203. डाइहाइड्रोपेरोक्सीप्रोपीन (कोन्स. -30 प्रतिशत)

204. डाइसोब्यूटाइल पेरोक्साइड

205. डाइमेफोक्स

206. डाइमेथोएट

207. डाइमिथाइल डाइक्लोरोसिलेन

208. डाइमिथाइल हाइड्राजाइन मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(311 ) 209. डाइमिथाइल नाइट्रोसोआमाइन

210. डाइमिथाइल पिफिनाइलिन डायमाइन

211. डाइमिथाइल फोस्फोरेमाइडी साइनाइडिक अम्ल ( टीएबीयूएम)

212. डाइमिथाइल फोस्फोरोक्लोराइडोथायोएट

213. डाइमिथाइल सुफोलेन (डीएमएस)

214. डाइमिथाइल सल्फाइड

215. डाइमिथाइलेमाइन

216. डाइमिथाइलेनाइलाइन

217. डाइमिथाइलकार्बोनाइल क्लोराइड

218. डाइमेटीलन

219. डाइनाइट्रो ओ-क्रेसोल

220. डाइनाइट्रो फेनॉल

221. डाइनाइट्रो टोल्यूइन

222. डाइनोसेब

223. डाइनाइटर्ब

224. डायोक्सेन-पी

225. डायोक्सेथियोन

226. डायऑक्साइन एन

227. डायफॉसिनान

228. डायफोस्फोरामाइड आक्टामिथाइल

229. डाइफिनाइल मिथेन डाइ आइसोसाइनेट ( एमडीआई )

230. डाइप्रोपायलिन ग्लाइकोल ब्युटाइल ईथर

231. डायप्रोपायलिन ग्लाइकोल मिथाइल ईथर

232. डायसेक- ब्युटाइल पेरोक्सीडाय कार्बोनेट (कोन्स. -80 प्रतिशत )

233. डायसुफोटोन

234. डायथियाजामाइन आइयोडाइड

235. डायथायोबायुरेट

236. एन्डोसुल्फान

237. एन्डोथियोन

238. एन्ड्रीन

239. एपीक्लोरोहाइड्राइन

240. ईपीएन

241. अरगोकेल्सीफेराल

242. अर्गोटेमाइन टार्टरेट

243. इथेनस्लफेनाइल क्लोराइड , 2 क्लोरो 382( 312)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

244. इथेनाल 1-2 डाइक्लोरासेटेट

245. इथियॉन

246. एथोप्रोफोस

247. इथाइल एसीटेट

248. इथाइल एल्कोहल

249. इथाइल बेंजील

250. इथाइल बीस एमाइन

251. इथाइल ब्रोमाइड

252. इथाइल कार्बामेट

253. इथाइल ईथर

254. इथाइल हेक्सानोल -2

255. इथाइल मर्केप्टन

256. इथाइल मर्क्यूरिक फोस्फेट

257. इथाइल मेथाक्राइलेट

258. इथाइल नाइट्रेट

259. इथाइल थायोसाइनेट

260. इथाइलेमाइन

261. एथिलिन

262. एथिलिन क्लोरोहाइड्राइन

263. एथिलिन डाइब्रोमाइड

264. एथिलिन डायामाइन्ड

265. एथिलिन डायामाइन्ड हाइड्रोक्लोराइड

266. एथिलिन फ्लोरोहाइड्राइन

267. एथिलिन ग्लाइकोल

268. एथिलिन ग्लाइकोल डायनाइट्रेट

269. एथिलिन ऑक्साइड

270. एथिलेनाइमाइन

271. एथिलिन डाय क्लोराइड

272. फेमामिफोस

273. फेमिट्राथियोन

274. फेन्सल्फोथियोन

275. फ्लुमेटिल

276. फ्लोरीन

277. फ्लोरो 2- हाइड्रॉक्सी बुटीरिक अम्ल अमीड

278. फ्लोरो एसेटामाइड 382(313)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

279. फ्लोरा एसेटीक अम्ल अमाईड साल्डस और एस्टर्स

280. फ्लोरोएसेटाइलक्लोराइड

281. फ्लोराब्यूटिरीक अम्ल अमाईड साल्ट एस्टर

282. फ्लोरोक्रोटोनिक अम्ल अमाईड साल्ट एस्टर्स

283. फ्लोरोयूरेसिल

284. फोनोफॉस

285. फोर्मलडिहाइड

286. फोर्मेटानेड हाइड्रोक्लोराइड

287. फोर्मिक अम्ल

288. फोर्मोपेरानेट

289. फोर्मोथियॉन

290. फोस्थियोटन

291. फ्यूबरीडेसोल्ड

292. फ्यूरॉन

293. गेलियम ट्रायक्लोराइड

294. ग्लाइकोनाइट्राइल (हाइड्रोक्सीएसेटोनाइट्राइल )

295. ग्वानाइल- 4- नाइट्रोसेमिनागाइनाल- 1- टेट्राज़िन

296. हेप्टाक्लोर

297. हेक्जामिथाइल टेट्रा ऑक्सीयासाइक्लोनानएट (कोन्स. -75 प्रतिशत ) 298. हेक्जाक्लोरोबेंजीन

299. हेक्जाक्लोरो साइक्लोहेक्सन ( लिनडेन )

300. हेक्जाक्लोरो साइक्लोपेन्टाडाइन

301. हेक्जाक्लोरो डायबेजो-पी- डायऑक्सीन

302. हेक्जाक्लोरो नेपथेलिन

303. हेक्जाफ्लोरो प्रोपेनॉन सेस्क्वीहाइड्रेड

304. हेक्जामिथाइल फोस्फोरोमाइड

305. हेक्जामिथिलिन डायामाइड एन एन डाइब्युटाइल

306. हेक्जेन

307. हेक्जानाइट्रोस्टीलबीन 2,2,4,4,6,6

308. हेक्जीन

309. हाइड्रोजन सेलेनाइड

310. हाइड्रोजन सल्फाइड

311. हाइड्राजाइन

312. हाइड्राजाइन नाइट्रेट

313. नाइट्रोक्लोरिक अम्ल (गैस ) मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अप्रैल 2021

382( 314)

314. हाइड्राजाइन

315. हाइड्राजाइन ब्रोमाइड

316. हाइड्राजाइन साइनाइड

317. हाइड्राजाइन क्लोराइड

318. हाइड्राजाइन पेरोक्साइड

319. हाइड्राक्वीनॉन

320. इंडीन

321. इन्डीयम पाउडर

322. इंडोनेथासिन

323. आयोडिन

324. आयरिडियम टेट्रा क्लोराइड

325. आयरन पेन्टा कार्बोनाइल

326. आइसोबेन्जान

327. आइसोएमिल एल्कोहल

328. आइसोब्यूटिल एल्कोहल

329. आइसोबुटायरो नाइट्राइट

330. आइसोसाइनिक अम्ल 3,4-डाईक्लोरोफिनाइल एस्टर

331. आइसोड्रिन

332. आइसोफ्लोरोफास्फेड

333. आइसोफोरोन डायआइसो साइनेड

334. आईसोप्रोपाइल एल्कोहल

335. आईसोप्रोपाइल क्लोरोकार्बोनेट

336. आईसोप्रोपाइल फोर्मेट ,

337. आईसोप्रोपाइल मिथाइल पायराजोलाइल डाइ‌मिथाइल कार्बामेड

338. जुगलॉन ( 5 -हाइड्रोक्सी नेफ्थेलिन -1 , 4 डायोन)

339. केटिन

340. लेक्टोनाइट्राइल

341. लेड आर्सेनाइड

342. लेड उच्चतापमान पर ( पिघला हुआ)

343. लेड अजाइड

344. लेड स्टाइफानेड

345. लेप्टोफोस

346. लेनीसाइड

347. लिक्विफाइड पेट्रोलिय गैस

348. लिथियम हाइड्राइड मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(315) 349. एन-डायनाइट्रोबेन्जीन

350. मैग्नीशियम पावडर या रिबिन

351. मेलाथियोन

352. मेलेइक एड हाइड्राइड

353. मेलोनोनाइट्राइट

354. मैग्नीज ट्राइकार्बोनाइल' साईक्लोपेन्टाडाइन

355. मेक्लोर इथामाइन

356. मेफोस्फोलान

357. मर्क्यूरिक क्लोराइड

358. मर्फ्यूरिक ऑक्साइड

359. मर्क्युरी एसिटेड

360. मर्क्युरी फलमिनेड

361. मर्क्यूरि मिथाइल क्लोराइड

362. मेसिटाइलिन

363. मेथाएक्रोलिन डाइएसिटेड

364. मेथाएक्रिलिक एंड हाइड्राइड

365. मैथाक्राइलो नाइट्राइल

366. मैथाक्राइलोइन ऑक्सीइथाइल आईसोसाइनेड

367. मैथानिडोफोस

368. मिथेन

369. मिथेनसल्फोनाइल फ्लोराइड

370. मेथिडाथियोन

371. मेथियोकार्ब

372. मेथोनाइल

373. मेथोक्सी इथेनोल (2- मिथाइल सेलोसोल्व)

374. मेथोक्सीएथाइल मर्क्यूरिक एसिटेट

375. मिथाइएक्रीलोल क्लोराइड

376. मिथाइल 2- क्लारोक्रायलेट

377. मिथाइल एल्कोहल

378. मिथाइल अमाईलन

379. मिथाइल ब्रोमाइड (ब्रोमोमिथेन)

380. मिथाइल क्लोराइड

381. मिथाइल क्लारोफॉम

382. मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट

383. मिथाइल साइक्लोहेक्जीन मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(316)

384. मिथाइल डाईसल्फाईड

385. मिथाइल ईथाइल किटोन पेरोक्साइड (कोन्स. 60 प्रतिशत )

386. मिथाइल फॉरमेट

387. मिथाइल हाईड्राज़ीन

388. मिथाइल आइसोब्युटाइल किटोन

389. मिथाइल आइसोसाइनेट

390. मिथाइल आइसोथायोसाइनेट

391. मिथाइल मर्फ्यूरिक डायसाइनामाइड

392. मिथाइल मर्काप्टन

393. मिथाइल मेथाक्रायलेट

394. मिथाइल फेनकेपटॉन

395. मिथाइल फास्फोनिक डायक्लोराइड

396. मिथाइल थायोसाइनाइड

397. मिथाइल ट्राइक्लारोसाइलेन

398. मिथाइल विनाइल किटोन

399. मिथाइलिन बीस ( 2- क्लारोएनीलाइन)

400. मिथाइलिन क्लोराइड

401. मिथाइलिनबीस-4,4 (2- क्लारोएनीलाइन)

402. मेटोलकार्ब

403. मेवीनफोस

404. मेजाकार्बेट

405. मिटोमाइसिन सी

406. मोलीबडेनम पॉवडर

407. मोनोक्रोटोफोस

408. मोर्फोलाइन

409. म्यूसीनोल

410. मस्टर्ड गैस

411. एन ब्युटाइल एसीटेट

412. एन ब्युटाइल एल्कोहल

413. एन- हक्जेन

414. एन- मिथाइल - एन, 2,4,6- टेट्रानाइट्रोएनाइलिन

415. नेफ्था

416. नेफ्था सोल्वेंट

417. नेफ्थालीन

418. नेफ्थाइल एमाइन 382(317)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

419. नीकल कार्बोनाइल/ नीकल टेट्राकार्बोनाइल

420. नीकल पॉवडर

421. निकोटीन

422. निकोटीन सल्फेट

423. नाइट्रीक अम्ल

424. नाइट्रीक ऑक्साइड

425. नाइट्रो बेंजीन

426. नाइट्रोसेल्यूलोज़ (ड्राय )

427. नाइट्रोक्लोरोबेंजीन

428. नाइट्रोसाइक्लोहेक्जेन

429. नाइट्रोजन

430. नाइट्रोजन डायऑक्साइड

431. नाइट्रोजन ऑक्साइड

432. नाइट्रोजन ट्रायफ्लोराइड

433. नाइट्रोग्लीसरीन

434.नाइट्रोप्रोपेन-1

435. नाइट्रोप्रोपेन-2

436. नाइट्रोसो डायमिथाइल एमाइन

437. नोनेन

438. नोरबोरमाइड

439. ओ- क्रेसोल

440. ओ- नाइट्रो टॉल्यून

441. ओ- टॉल्यूडाइन

442. ओ जायलिन

443. ओ/पी नाइट्रोएनिलाइन

444. ओलीयम

445. ओओ डायइथाइल एस इथाइल सफ. मिथाइल फोस

446. ओओ डायइथाइल एस प्रोफाइथीयो मिथाइल फोसडायथायोट

447. ओओ डायइथाइल एस इथाइलसल्फाइनाइल मिथाइलफोस्फोरोथीयोट

448. ओओ डायइथाइल एस इथाइलसल्फोनाइल मिथाइलफोस्फोरोथीयोट

449. ओओ डायइथाइल एस इथाइलथायोमिथाइलफोस्फोरोथीयोट

450. ऑरगानो रहोडीयम कॉम्पलेक्स

451. ऑरोटीक अम्ल

452. ऑस्मीयम टेट्रोक्साइड

453. ऑक्साबेन मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(318)

454.ऑक्जामाइल

455. ऑक्सेटेन , 3 , 3- बीस (क्लोरोमिथाइल )

456. ऑक्सीडाइफेनोक्सरसाइन

457. ऑक्सी डाइसल्फोटोन

458. ऑक्सीजन ( द्रव्य)

459. ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड

460. ओजोन

461. पी- नाइट्रोफिनोल

462. पेराफिन

463. पेराऑक्जोन (डायेथाइल 4 नाइट्रोफिनाइल फॉस्फेट)

464. पेराक्वाट

465. पेराक्वाट मेथोसल्फेट

466. पेराथायोन

467. पेराथायोन मिथाइल

468. पेरिस ग्रीन

469. पेंटा बोरेन

470. पेंटा क्लोरोइथेन

471. पेंटा क्लोरोफिनोल

472. पेंटा ब्रोमोफिनोल

473. पेंटाक्लोरो नेफ्थलिन

474. पेंटाडायसील-अमाइन

475. पेंटेरिथायोटोल टेट्रानाइट्रेट

476. पेंटेन

477. पेंटेनोन

478. परक्लोरीक अम्ल

479. परक्लोरोइथाइलीन

480. पेरोक्सीएसेटिक अम्ल

481. फिनोल

482. फिनोल , 2,2- थायोबीस ( 4,6-डायक्लोरो)

483. फिनोल 2,2- थायोबीस (4) क्लोरो 6- मिथाइल फिनोल)

484. फिनोल , 3- (1- मिथाइल इथाइल ) मिथाइलकार्बामेट

485. फिनाइल हाइड्रोजीन हाइड्रोक्लाराइड

486. फिनाइल मर्क्युरी एसीटेट

487. फिनाइल सिलाट्रेन

488. फिनाइल थायोरिया 382(319)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

489. फिनाइलिन पी- डायेमाइन

490. फॉरेट

491. फॉसाजेटीन

492.फॉसफोलान

493. फॉसजीन

494. फॉस्मेट

495. फॉस्फामिडोन

496. फॉस्फाइन

497. फॉस्फोरिक अम्ल

498. फॉस्फोरिक अम्ल डायमिथाइल ( 4- मिथाइल थियो) फिनाइल

499. फॉस्फोरिक अम्ल डायमिथाइल एस (2- बीस ) एस्टर

500. फोस्फोरोथायोइक अम्ल मिथाइल ( एस्टर )

501. फोस्फोरोथायोइक अम्ल, ओओ डायमिथाइल एस- ( 2- मिथाइल )

502. फोस्फोरोथायोइक, मिथाइल-इथाइल एस्टर

503. फोस्फोरस

504. फोस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड

505. फोस्फोरस पेंटाऑक्साइड

506. फोस्फोरस ट्रायक्लोराइड

507. फोस्फोरस पेंटाक्लोराइड

508. फ्थालिक एनहाइड्राइड

509. फायलोक्वीनोन

510. फायसोस्टीगनाइन

511. फायसोस्टीगनाइन सेलीसायलेट ( 1 : 1 )

512. पायक्रीक अम्ल ( 2,4,6 - ट्रायनाइट्रोफेनोल )

513. पायक्रोटोक्सीन

514. पायपरडाइन

515. पायप्रोटल

516. पायरायनिफोस- इथाइल

517. प्लेटीनस क्लोराइड

518. प्लेटीनम टेट्राक्लोराइड

519. पोटेशियम आर्सेनाइट

520. पोटेशियम क्लोरेट

521. पोटेशियम सायनाइड

522. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड

523. पोटेशियम नाइट्राइड मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(320)

524. पोटेशियम नाइट्राइट

525. पोटेशियम परोक्साइड

526. पोटेशियम सील्वरसायनाइट

527. पॉवडरड मेटल्स और मिश्रण

528. प्रोमेकार्ब

529. प्रोम्युरीट

530. प्रोपेनसल्टोन

531. प्रोपरगाइल एल्कोहल

532. प्रोपरगाइल ब्रोमाइड

533. प्रोपेन- 2- क्लोरो-1,3 डायो डायसिटेट

534. प्रोपियोलेक्टोन बिटा

535. प्रोपियोनाइट्राइल

536. प्रोपियोनाइट्राइल , 3- क्लोरो

537. प्रोपियोफिनोन, 4- अमीनो

538. प्रोपाइल क्लोरोफॉरमेट

539. प्रोपाइलिन डायक्लोराइड

540. प्रोपाइलिन ग्लायकोल, एलायलेथर

541. प्रोपाइलिन आइमाइन

542. प्रोपाइलिन ऑक्साइड

543. प्रोथोएट

544. सुडोसुमीन

545. पायराज़ोक्सोन

546. पायरीन

547. पायरायडीन

548. पायरायडीन , 2 मिथाईल3 विनाइल

549. पायरायडीन, 4 नाइट्रो-1- ऑक्साइड

550. पायरायडीन, 4-नाइट्रो-1- ऑक्साइड

551. पायरीमायनील

552. क्वीनलीफोस

553. क्वीनोन

554. रहोडीयम ट्रायक्लोराइड

555. सल्कोमाइन

556. सरीन

557. सेलेनीयस अम्ल

558. सेलेनीयम हेक्जाक्लोराइड 382(321)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

559. सेलेनीयम ऑक्सीक्लोराइड

560. सेमीकार्बजाइड हाइड्रोक्लोराइड

561. साइलेन ( 4- एमीनो बूटाइल) डायइथोक्सीमेथ

562. सोडीयम

563. सोडीयम एन्थ्रा क्वीनोन 1 सल्फोनेट

564. सोडीयम आर्सेनेट

565. सोडीयम आर्सेनाइट

566. सोडीयम अजाइड

567. सोडीयम केकोडायलेट

568. सोडीयम क्लोरेट

569. सोडीयम साइनाइड

570. सोडीयम फ्लोरो- एसीटेट

571. सोडीयम हाइड्रोक्साइड

572. सोडीयम पेंटाक्लोरो-फेनेट

573. सोडीयम पायक्रेमेट

574. सोडीयम सेलेनेट

575. सोडीयम सेलेनाइट

576. सोडीयम सल्फाइड

577.सोडीयम टेलोराइट

578. स्टेनेन एक्सेटोक्सी ट्रायफिनाइल

579. स्टीबाइन ( एंटीमनी हाइड्राइड )

580. स्ट्राइकनाइन

581. स्ट्राइकनाइन सल्फेट

582. स्टायफिनिक अम्ल ( 2,4,6- ट्रायनाइट्रोरेसोर्सिनोल )

583. स्टायरीन

584. सल्फोटेक

585. सल्फोक्साइड, 3- क्लोरोप्रोपाइल ऑक्टाइल

586. सल्फर डायक्लोराइड

587. सल्फर डायोक्साइड

588. सल्फर मोनोक्लोराइड

589. सल्फर टेट्राफ्लोराइड

590. सल्फर ट्रायोक्साइड

591. सल्फयुरिक अम्ल

592. टेल्यूरिम (पॉवडर)

593. टेल्यूरियम हेक्साफ्लोराइड मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382( 322)

594. टीइपीपी ( टेट्राइथाइल पायरोफोस्फेट)

595. टरबुफोस

596. टर्ट-ब्युटाइल एल्कोहल

597. टर्ट-ब्युटाइल पेरोक्सी कार्बोनेट

598. टर्ट -ब्युटाइल पेरोक्सी आयसोप्रोपाइल

599. टर्ट-ब्युटाइल पेरोक्सीसेटेट (कोन्स 70 प्रतिशत)

600. टर्ट-ब्युटाइल पेरोक्सीपायवेलेट ( कोन्स 77 प्रतिशत )

601. टर्ट-ब्युटाइल पेरोक्सीसो-ब्यटाइरेट

602. टेट्रा हाइड्रोफुरान

603. टेट्रा मिथाइल लेड

604. टेट्रा नाइट्रोमिथेन

605. टेट्रा क्लोरोडायबेन्जो-पीं-डायोक्सीन, 1 , 2, 3,7,8 (टीसीडीडी)

606. टेट्रा इथाइल लेड

607. टेट्राफ्लोरीथाइन

608. टेट्रामिथाइलीन डायसल्फोटेटरामाइन

609. थेलिक ऑक्साइड

610. थेलियम कॉर्बोनेट ,

611. थेलियम सल्फेट

612. थेलोस क्लोराइड

613. थेलोस मेलोनेट

614. थेलोस सल्फेट

615. थायोकॉर्बजाइड

616. थायोसाइनामिक अम्ल, 2 (बेन्जोथायजोलिथियो) मिथाइल

617. थायोफेमोक्स

618. थायोमिटोन

619. थायोनेजिन

620. थायोनाइल क्लोराइड

621. थायोफेनोल

622. थायोसेसीकार्बाजाइड

623. थायोरिया(2- क्लोरोफिनाइल )

624. थायोरिया(2- मिथाइल-फिनाइल )

625. ट्रायपेट( 2,4 - डायमिथाइल - 1,3 -डायथायोलेन)

626. टायटेनियम पॉवडर

627. टायटेनियम टेट्रा-क्लोराइड

628. टॉल्यून 382(323 )

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

629. टॉल्यून-2,4 -डाई- आईसोसाइनेट

630. टॉल्यून 2,6-डाई आईसोसाइनेट

631. ट्रान्स -1,4- डाई क्लोरो -ब्यूटिन

632. ट्राइ नाइट्रोएनीसोल

633. ट्राइ, (सोइलोहेक्साइल) , मिथाइलस्टेनाइल 1,2,4 ट्राइजोल

634. ट्राइ, (सोइलोहेक्साइल ) स्टेनाइल 1 एच -1,2,3, ट्राइजोल

635. ट्राइमिनोंट्रायनाइट्रोबेन्जीन

636. ट्रायइमफोस

637. ट्राइजोफोस

638. ट्राइब्रोमोफेनाल2,4,6

639. ट्राइक्लोरोनेफ्थालिन

640. ट्राइक्लोरो क्लोरोमिथाइल साइलेन

641. ट्राइक्लोरो एसेटाइल क्लोराइड

642. ट्राइक्लोरो डायक्लोरोफिनाइलसाइलिन

643. ट्राइक्लोरो इथाइल साइलेन

644. ट्राइक्लोरो इथायलिन

645. ट्राइक्लोरो मिथिन सल्फेनाइल क्लोराइड

646. ट्राइक्लोरोनट

647. ट्राइक्लोरोफेनाल 2,3,6

648. ट्राइक्लोरोफेनाल 2,4,5

649. ट्राइक्लोरोफिनाइल साइलेन

650. ट्राइक्लोरोफोन

651. ट्राइथोक्सीसाइलेन

652. ट्राइथाइलेमाइन

653. ट्राइथाइलिन मेलामाइन

654. ट्राइमिथाइल क्लोरोसाइलेन

655. ट्राइ‌मिथाइल प्रोपेन फोस्फाइड

656. ट्राइमिथाइल टीनक्लोराइड

657. ट्राइनाइट्रो एलिनाइन

658. ट्राइनाइट्रोबेंजीन

659. ट्राइनाइट्रोबेंजोइक अम्ल

660. ट्राइनाइट्रो फेनेटोल

661. ट्राइनाइट्रो-एम-क्रेसोल

662. ट्राइनाइट्रोटोल्युन

663. ट्राइ-ओरथोक्रेसिलफोसफेट

/ मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382( 324)

664. ट्राइफिनाइल टिन क्लोराइड

665. ट्रीस (2- क्लोरोइथाइल ) एमाइन

666. टर्पेन्टाइन

667. यूरेनियम और उसके कंपाउन्डस

668. वेलिनोमाइसिन

669. वेनेडियम पेन्टाक्साइड

670. विनाइल एसीटेट मोनोनेर

671. विनाइल ब्रोमाइड

672. विनाइल क्लोराइड

673. विनाइल साइक्लोहेक्सेन डाइक्साइड

674. विनाइल फ्लोराइड

675. विनाइल नार्बोमिन

676. विनाइल टोल्युन

677. विनाइल्डीन क्लोराइड

678. वारफारिन

679. वारफारीन सोडीयम

680. जायलिन डायक्लोराइड

681. जायलाडाइन

682. जिंक डायक्लोरो पेंटा नाइट्राइल

683. जिंक फॉस्फाइड

684. जिर्कोनियम और कंपाउडस 382(325)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

अनुसूची - 3

(नियम - 3 देखिए)

(क) कारखानों के पंजीकरण फीस की अनुसूची

कारखानों के पंजीकरण प्रमाण - पत्र के लिए देय फीस निम्नानुसार होगा-

रु.100

(क) 100 तक

रु.500

(ख ) 100 से अधिक किन्तु 500 से कम

रु.1000

(ग) 500 से अधिक

रु.2000

(घ) 1000 से अधिक

( ख ) बागान के पंजीकरण फीस की अनुसूची

फीस की दर

प्लांटेशन का क्षेत्र

1000/-

10 हेक्टेयर से अधिक नहीं

1500/-

10 हेक्टेयर या उससे अधिक लेकिन 25 हेक्टेयर से कम

2500/-

25 हेक्टेयर या उससे अधिक लेकिन 50 हेक्टेयर से कम

3000/-

50 हेक्टेयर या उससे अधिक लेकिन 75 हेक्टेयर से कम

3500/-

75 हेक्टेयर या उससे अधिक लेकिन 100 हेक्टेयर से कम

4000/-

100 हेक्टेयर या उससे अधिक लेकिन 150 हेक्टेयर से कम

5000/-

150 हेक्टेयर से अधिक मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(326)

( ग ) मोटर वाहन उपक्रमों में पंजीकरण फीस की अनुसूची

फीस रु.

किसी वर्ष में मोटर वाहन नियोजित श्रमिकों की अधिकतम संख्या

(2)

(1)

400

10

1000

25

2000

50

4000

100

10000

250

20000

500

30000

750

40000

1000

60000

1500

अनुसूची (घ)

बीडी सीगार कार्य परिसर के लिए अनुज्ञपित एवं पंजीकरण की फीस

शक्तिसे चलित मशीनों का उपयोग करने वाले औद्योगिक परिसरों के लिए फीस

शक्ति से चलित मशीनों का उपयोग नहीं करने वाले औद्योगिक परिसरों के लिए फीस

(1 )

(2)

रु.

रु.

वित्तीय वर्ष , जिसके लिए अनुज्ञप्ति की आवश्यकता है अथवा नवीनीकरण किया जाना है, में नियोजित कर्मकारों का अथवा प्रस्तावित नियोजन, यदि -

200

150

(अ) दस से कम

400

300

(ब) दस से अधिक परन्त बीस से कम

750

900

(स) बीस से अधिक परन्तु पचास से कम 382(327)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

1500

1800

(द) पचास से अधिक परन्तु सौ से कम

3000

3600

(ड ) सौ से अधिक परन्तु दो सौ पचास से कम

4500

5000

(फ) दो सौ पचास से अधिक

अनुसूची (ड़. )

श्रव्य दृश्य निर्माण के पंजीकरण की फीस की

फीस रू .

एक वर्ष में के दौरान कार्यरत अधिकतम श्रव्य दृश्य कामगार की संख्या

(2)

(1)

500

10

1000

25

2000

50

4000

100

10000

250

20000

500

30000

750

40000

1000

60000

1500 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(328)

अनुसूची - (च)

भवन एवं सन्निर्माण कार्य के पंजीकरण फीस की भवन एवं सन्निर्माण कार्य के पंजीकरण प्राप्त करने हेतु निम्नानुसार फीस देय होगी -

रु.100

(1 ) 100 तक

रु. 500

(2 ) 100 से अधिक किन्तु 500 से कम

रु.1000

(3) 500 से अधिक

अनुसूची-(छ)

ठेका श्रमिकों के पंजीकरण फीस की

श्रमिकों की संख्या

फीस रू.

(1)

(2)

100

50 तक

200

50 से अधिक परन्तु 100 से कम

300

100 से अधिक परन्तु 200 से कम

500

200 से अधिक परन्तु 400 से कम

1000

400 से अधिक मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021

382(329)

अनुसूची-

धारा 34 ( 5 ) के अधीन विभिन्न प्रतिष्ठानों के लिए मुख्य निरीक्षक- सह - सुविधा प्रदाता

क्षेत्राधिकार

स्थापना का नाम

अनुक्रमाक

राज्य में पद के कार्यरत नाम

शैक्षणिक योग्यता एवं

अनुभव

1

श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश

संपूर्ण राज्य

श्रमायुक्त

भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्य

2

स्थापना

संपूर्ण राज्य औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, मध्यप्रदेश के संचालक/प्रभारी संचालक

इंजीनियरींग में स्नातक उपाधि तथा कारखाना अधिनियम 1948/उपजीविका सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता, 2020 के प्रशासन से संबंधित न्यूनतम प्रदह वर्ष का अनुभव

3

स्नातक उपाधि

बीड़ी एवं सिंगार कार्य

सहायक श्रमायुक्त्/ श्रम पदाधिकारी

संबंधित कार्यक्षेत्रानुसार

स्नातक उपाधि

4

मोटर वाहन उपक्रम

सहायक श्रमायुक्त्/श्रम पदाधिकारी

संबंधित कार्यक्षेत्रानुसार

बागान

स्नातक उपाधि

5

सहायक श्रमायुक्त्/ श्रम पदाधिकारी

संबंधित कार्यक्षेत्रानुसार

6

ठेका श्रमिक

स्नातक उपाधि

सहायक श्रमायुक्त्/ श्रम पदाधिकारी

संबंधित कार्यक्षेत्रानुसार

स्नातक उपाधि

7

श्रव्यं दृश्य निर्माण

सहायक श्रमायुक्त्/ श्रम पदाधिकारी

संबंधित कार्यक्षेत्रानुसार

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

छोटे सिंह, उपसचिव, नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2021 .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 03 April 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2021-04-03.191.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2021-04-03.191.Extraordinary.