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मध्यप्रदेश
शा स
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , शनिवार, दिनांक 3 अप्रैल 2021- चैत्र 13, शक 1943
क्रमांक 193 ]
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 3 अप्रैल, 2021
क्र. 5133-179- इक्कीस-अ(प्रा.). मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 2 अप्रैल, 2021 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है , एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.
385 386
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अप्रैल 2021
मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक १५ सन् २०२१
मध्यप्रदेश वेट ( संशोधन ) अधिनियम, २०२१
[ दिनांक २ अप्रैल, २०२१ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " में दिनांक ३ अप्रैल, २०२१ कोप्रथम बार प्रकाशित की गई. ]
मध्यप्रदेश वेट अधिनियम , २००२ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान- मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
संक्षिप्त नाम और
१. ( १ ) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वेट ( संशोधन ) अधिनियम , २०२१ है.
प्रारंभ.
( २ ) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.
धारा ४ का
संशोधन.
२. मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ ( क्रमांक २० सन् २००२ ) की धारा ४ की उपधारा ( ८ ) में, शब्द तथा पूर्ण विराम " जो मध्यप्रदेश राज्य कराधान सेवा का सदस्य रह चुका हो और कम से कम तीन वर्षों तक अपर आयुक्त या उसके समतुल्य या कोई उच्च पद धारण कर चुका हो. ", के स्थान पर , शब्द और पूर्ण विराम " जो मध्यप्रदेश राज्य कराधान सेवा का न्यूनतम तीस वर्ष तक सदस्य रह चुका हो , तथा,-
(क) संचालक या अतिरिक्त आयुक्त का पद धारण कर चुका हो या
(ख) कम से कम तीन वर्षों तक उप आयुक्त का पद धारण कर चुका हो . " स्थापित किए जाएं.
३. ( १ ) मध्यप्रदेश वेट ( संशोधन ) अध्यादेश , २०२१ ( क्रमांक ५ सन् २०२१ ) एतद्वारा निरसित किया जाता है .
निरसन व्यावृत्ति. तथा
( २ ) उक्त अध्यादेश के निरसित होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कार्रवाई या की गई कोई बात, उक्त अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई कार्रवाई या की गई वात समझी जाएगी .
भोपाल, दिनांक 3 अप्रैल , 2021
क्र. 5133-179 - इक्कीस अ ( प्रा. ) . भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में मध्यप्रदेश वेट ( संशोधन ) अधिनियम, 2021 ( क्रमांक 15 सन् 2021 ) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.
MADHYA PRADESH ACT
No. 15 OF 2021
THE MADHYA PRADESH VAT ( AMENDMENT ) AСТ, 2021
[Received the assent of the Governor on the 2nd April , 2021 ; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra - ordinary ) " , dated the 3rd April , 2021.1
An Act further to amend the Madhya Pradesh VAT AСТ, 2002 .
Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventy - second year of the Republic of India as follows : - मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 अप्रैल 2021
386 ( 1 ) 1. ( 1 ) This Act may be called the Madhya Pradesh VAT ( AMENDMENT) Act , 2021 .
Short title and commencement .
(2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette .
Amendment of Section 4.
2. In sub - section (8) of Section 4 of the Madhya Pradesh VAT Act, 2002 (No. 20 of 2002) , for the words and full stop "who has been a member of the Madhya Pradesh State Taxation Service and has held the post of Additional Commissioner or equivalent or a higher post for at least three years . " , the words and full stop " who has been a member of the Madhya Pradesh State Taxation Service for not less than thirty years and ,-
(a) has held the post of Director or Additional Commissioner or
(b) has held the post of Deputy Commissioner for at least three years . " . shall be substituted .
Repeal saving. and 3. ( 1 ) The Madhya Pradesh VAT ( Amendment ) Ordinance , 2021 ( No. 5 of 2021 ) is hereby repealed.
(2) Notwithstanding the repeal of the said Ordinance , anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2021