इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है .
मध्यप्रदे श शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 205 ]
भोपाल, मंगलवार, दिनांक 6 अप्रैल 2021-चैत्र 16, शक 1943
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 6 अप्रैल 2021
क्र. एफ बी- 04-01-2021-2- पांच-( 02 ) .- रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) की धारा 80 - ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारां , अनन्यतः महिलाओं के पक्ष में निष्पादित संपत्ति संबंधी दस्तावेजों पर अधिनियम की धारा 78 के अंतर्गत अधिसूचित " रजिस्ट्रीकरण तथा अन्य संबंधित फीस की सारणी " के अनुच्छेद - एक के खंड ( एक ) तथा अनुच्छेद- दो के अंतर्गत प्रभार्य पंजीयन फीस में निम्नानुसार छूट प्रदान करती है:-
1. यथा मूल्य दर से प्रभार्य एवं उक्त सारणी के अनुच्छेद - एक के खंड ( एक ) के अंतर्गत दस्तावेजों पर प्रभार्य पंजीयन फीस की दर भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 में यथा परिभाषित " बाजार मूल्य गाइडलाइन " के आधार पर संगणित मूल्य के 3 प्रतिशत से घटा कर 1 प्रतिशत की जाए .
2. उक्त सारणी के अनुच्छेद - दो के अंतर्गत 30 वर्ष अथवा इससे अधिक अवधि के पट्टा विलेखों पर प्रभार्य पंजीयन फीस न्यूनतम 1000 रुपये के अध्यधीन रहते हुए उक्त पट्टा विलेख पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क के तीन चौथाई से घटाकर स्टाम्प शुल्क का 35 प्रतिशत किया जाए .
2. यह अधिसूचना दिनांक 07 अप्रैल 2021 से प्रवृत्त होगी .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव , उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 6 अप्रैल 2021
क्र. एफ बी- 04-01-2021-2- पांच ( 02 ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुक्रम में , इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ बी-04-01-2021-2- पांच ( 02 ) , दिनांक6 अप्रैल 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.
409 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अप्रैल 2021
410
Bhopal , the 6th April 2021
No. F B - 04-01-2021-2 - V ( 02 ) . In exercise of the powers conferred by Section 80 - B of the Registration Act , 1908 (No. 16 of 1908 ) , the State Government , hereby, gives the following exemptions on the registration fee chargeable under clause ( i ) of Article 1 and under Article II of the " Table of Registration and other related fees " , notified under section 78 of the Act , on the documents executed exclusively in favor of women , related to transactions of immovable property: -
1. Registration fees chargeable on the documents underclause ( i ) of Article I of the said Table shall be reduced from 3 % to 1 % of the value calculated on the basis of market value guide lines , as defined in The Indian Stamp (Madhya Pradesh ) Act , 1899 .
2. Registration fees chargeable under Article II of the said Table , on the lease deeds of the term 30 years or more shall be reduced from three fourth of Stamp duty to 35 % of the value of stamp duty payable on the lease , subject to a minimum of Rs . 1000/ - .
2. This notification shall come into force from 07 April 2021 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
R. P. SHRIVASTAVA , Dy . Secy .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2021 .