मध्यप्रदेश
शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , शुक्रवार , दिनांक 7 मई 2021 - वैशाख 17 , शक 1943
क्रमांक 19]
विषय-सूची
भाग 3.- (1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
भाग 1.-(1 ) राज्य शासन के आदेश, (2) विभागों के आदेश ,
(2) सांख्यिकी सूचनाएं,
भाग 4.- (क) (1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3) संसद् में पुरः स्थापित विधेयक, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं , (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक- भाषा परिशिष्ट.
(ख) (1 ) अध्यादेश , (2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद् के अधिनियम.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं .
(ग) (1 ) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
गृह विभाग
वाहिनी, विसबल, गुना द्वारा अपने कार्य के साथ सम्पादित किया जावेगा.
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 16 अप्रैल 2021
(3) अवकाश से लौटाने पर श्री रजत सकलेचा, भापुसे को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न सेनानी , 26वीं वाहिनी, विसबल, गुना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री रजत सकलेचा, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.
क्र. एफ-1-(ए) 30-2018- ब- 2- दो. राज्य शासन श्री रजत सकलेचा भापुसे, सेनानी 26वीं वाहिनी, विसबल, गुना को दिनांक 18 अप्रैल से 2 मई 2021 तक, पंद्रह दिवस पितृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
(2) श्री रजत सकलेचा, भापुसे के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री परवेज अनवर खान, रापुसे, उप सेनानी , 26वीं
(5) अवकाशकाल में श्री रजत सकलेचा, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
6725
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2021 .
6726
भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मई 2021
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रजत सकलेचा, भापूसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल , दिनांक 20 अप्रैल 2021
क्र. एफ- 1- (ए) 107-2008- ब- 2- दो. राज्य शासन श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, भापुसे, पुलिस, महानिरीक्षक होशंगाबाद जोन, होशंगाबाद को दिनांक 22 अप्रैल से 7 मई 2021 तक 16 दिवस अर्जित अवकाश व 21 अप्रैल एवं 08-09 मई 2021 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.
(2) श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, भापुसे के अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री जगत सिंह राजपूत, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक , होशंगाबाद रेन्ज, होशंगाबाद द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, भापुसे को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक होशंगाबाद जोन, होशंगाबाद के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्नूभलावी, अवर सचिव.
वन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 9 अप्रैल 2021
क्र. एफ- 5-7-94- दस-4. राज्य शासन एतद्वारा श्री पुरषोतम लाल धीमान (भावसे -1992) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/ प्रबंध संचालक , मत्स्य महासंघ, भोपाल द्वारा अपना नाम "पुरषोतम लाल धीमान " में से " लाल " शब्द विलोपित करने काअनुरोध किया है. इस हेतु उनके द्वारा निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत की है:-
1. निर्धारित प्रपत्र में डीड
2.
स्थानीय समाचार पत्र में नाम परिवर्तन की सूचना.
3. मध्यप्रदेश राजपत्र में नाम परिवर्तन की सूचना प्रकाशन हेतु चालान द्वारा जमा राशि की प्रति.
4. नाम बदलने संबंधी विलेख पूर्ण कराकर दो राजपत्रित अधिकारियों के हस्ताक्षर मय मुद्रा सहित की प्रति.
(2) उक्त अनुरोध पर विचारोपरान्त राज्य शासन श्री पुरषोतम लाल धीमान का नाम निम्नानुसार परिवर्तन की अनुमति प्रदान करता है:-
पूर्वनाम "पुरषोतम लाल धीमान" परिवर्तित नाम "पुरषोतम धीमान "
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
विजया पुनवटकर, अवर सचिव.
6727
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मई 2021
भाग 1 ]
9
पदमाप्रियाबालकृष्णन,सचिव.
पदमाप्रियाबालकृष्णन,सचिव.
वनमंडलकीसीमाओंका विवरण
उत्तर-राजस्थानराज्यएवं
पश्चिम-जिलाउज्जैनएवं
जिलारतलामकीसीमातथा
राजस्थानराज्यकीसीमा
दक्षिण-जिलासीहोरएवंजिला देवासकीसीमा
जिलाराजगढ़कीसीमा पूर्व-जिलाराजगढ़एवंजिला सीहोरकीसीमा
मध्यप्रदेशकेराज्यपालकेनामसेतथाआदेशानुसार,
मध्यप्रदेशकेराज्यपालकेनामसेतथाआदेशानुसार,
8
सीहोरकीसीमा दक्षिण-जिलासीहोरएवं जिलादेवासकोसीमा
उत्तर-राजस्थानराज्यएवं
उपवनमंडलोंकीसीमाओं काविवरण
पश्चिम-जिलाउज्जैनएवं
जिलारतलामकीसीमातथा
राजस्थानराज्यकीसीमा
जिलाराजगढ़कीसीमा पूर्व-जिलाराजगढ़एवंजिला
7
शाजापुर
सुसनेर
(मुख्यालय-सुसनेर)
आगर (मुख्यालय-आगर)
सम्मिलितपरिक्षेत्रों कानाम(मुख्यालय)
(मुख्यालय-शाजापुर)
शुजालपुर
(मुख्यालय-शुजालपुर)
भोपाल,दिनांक22अप्रैल2021
भोपाल,दिनांक22अप्रैल2021
6
77.77
क्षेत्रफल (वर्गकि.मी.)
5
आगरमालवा (मुख्यालय आगरमालवा)
उपवनमंडल कानाम (मुख्यालय)
4
वनमंडल कानाम (मुख्यालय)
शाजापुर (मुख्यालय शाजापुर)
3 एवं आगर मालवा
शाजापुर
जिले कानाम
2
उज्जैन
वृत्तका नाम
1
01
अ.क्र.
एफ25-21-2013-दस-3.-भारतकेसंविधानकेअनुच्छेद340केखण्ड(3)केअनुसरणमें,इसविभागकीअधिसूचनाक्रमांकएफ25-21-2013-दस-3,दिनांक
क्र.एफ-25-21-2013-दस-3.-मध्यप्रदेशशासनवनविभागकेआदेशक्रं.7840/X-11/82भोपालदिनांक20-09-1982एवंअधिसूचना क्रमांक-110-10-1-6-1-83भोपालदिनांक06-01-1983मेंआंशिकसंशोधनकरतेहुएराज्यशासनद्वाराउपवनमंडलशाजापुरक्षेत्रीयकेअधिकार क्षेत्रकोयथावत्रखतेहुयेउपवनमंडलकेनामतथामुख्यालयमेंप्रशासनिकदृष्टिसेनिम्नानुसारपरिवर्तनकियाजाताहै:-
22अप्रैल2021काअंग्रेजीअनुवादराज्यपालकेप्राधिकारसेएतद्वाराप्रकाशितकियाजाताहै.
भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मई 2021
6728
७
Descriptionofthe
boundariesofForest
Division
North-Boundryof RajsthanStateandRajgarh District
East-BoundryofRajgarh andSehoreDistrict South-BoundryofSehore andDewasDistrict West-Boundryof RajsthanStateandUjjain andRatlamDistrict
18)
Descriptionofthe
boundariesofForest
Sub-Division
North-Boundryof RajsthanStateand RajgarhDistrict
West-Boundryof RajsthanStateandUjjain andRatlamDistrict
East-BoundryofRajgarh andSehoreDistrict South-BoundryofSehore andDewasDistrict
7
Susner(Head quarter-Susner) Agar(Head
quarter-Agar) Shajapur (Headquarter- Shajapur)
Nameof
Ranges
included
(Headquarter)
Shujalpur (Headquarter- Shujalpur)
6
ByorderandinthenameoftheGovernerofMadhyapradesh, PDMAPRIYABALAKRISHNAN,Secy.
77.77/
Area
(sq.k.m.)
5
Bhopal,the22ndApril2021
Agar-Malwa (Headquarter- Agar-Malwa)
NameofForest
Sub-Division
(Headquarter)
4
Shajapur (Headquarter- Shajapur)
NameofForest
Division
(Headquarter)
3
Nameof
District
Shajapur andAgar Malwa
2
Ujjain
Name
ofCircle
6-1-83Bhopaldated06-01-1983ofMadhyaPradeshForestDepartmentasunder:-
1
S. no
01
F-25-21-2013-X-3.-..InexerciseofthepowersvestedwithGovernmentofMadhyaPradeshinviewofAdministrativereasons, withoutchangingthejurisdictionoftheShajapurTerritorialForestSub-division,thenameandheadquarterofShajapurTerritorial ForestSub-divisionischangedbypartiallyamendingtheOrderno.7840/X-11/82Dated20-09-1982andNotificationno.110-10-1- 1 6729
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मई 2021
भाग 1 ]
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्ल्भ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 19 अप्रैल 2021
क्र. एफ- 3-48-2021-अठ्ठारह - 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 सहपठित धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है , कि राज्य सरकार, द्वारा संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्र. - 2919-वि.यो.-496- नग्रानि-2020 , भोपाल, दिनांक 4 अगस्त 2020 द्वारा प्रकाशित अशोकनगर विकास योजना 2021 में उपांतरण हेतु सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार अशोकनगर निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2021 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19(1 ) में अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात्:-
1. आयुक्त, ग्वालियर संभाग , ग्वालियर मध्यप्रदेश.
2. कलेक्टर , जिला अशोकनगर , मध्यप्रदेश.
3. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय गुना मध्यप्रदेश.
4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगर पालिका परिषद् अशोकनगर मध्यप्रदेश.
अनुसूची
अध्याय क्र.
विकास योजना में भूमि उपयोग
विकास योजना (नगर का नाम)
(4)
(3)
(1)
(2)
6
सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक
1 अशोकनगर विकास योजना 2021
6
कृषि
व्याख्या-
i
विकास योजना की सारणी
सारणी कॉलम का सरल क्रमांक
उपांतरण प्रस्ताव कॉलम क्रमांक (5) एवं कॉलम क्रमांक (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग (7) (5)
(6)
4
6-सा-15
सूचना प्रौद्योगिकी एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग **
7
6-सा-15
सूचना प्रौद्योगिकी* गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** कृषि पर्यटन सुविधा *** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे.
* सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है , मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें.
ii **गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग.
6730
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मई 2021
[ भाग 1 iii *** कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम-17 (क ) में वर्णित अनुसार.
टीप :- उपरोक्त i एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी.
विकास योजना में किया गया उपांतण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 19 की उपधारा (5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा.
क्र. एफ- 3-49-2021-अठ्ठारह - 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 19 की उपधारा (4 ) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्र. - 3114- वि.यो.-496- नग्रानि-2020 , भोपाल, दिनांक19 अगस्त 2020 द्वारा प्रकाशित झाबुआ विकास योजना 2011 में उपांतरण हेतु सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार झाबुआ निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2011 मे उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19(1 ) में अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात्:-
1. आयुक्त, इन्दौर संभाग , इन्दौर मध्यप्रदेश.
2. कलेक्टर , जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश.
3. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यलय झाबुआ मध्यप्रदेश.
4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगर पालिका परिषद् झाबुआ मध्यप्रदेश.
अध्याय क्र.
विकास योजना में भूमि में उपयोग विकास योजना (नगर का नाम)
(4) (2)
(1)
(3)
सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक 1 झाबुआ विकास योजना 2011
6
कृषि
व्याख्या-
अनुसूची
विकास योजना की सारणी
सारणी कॉलम का सरल क्रमांक
उपांतरण प्रस्ताव उपांतरित कॉलम क्रमांक (5) एवं कॉलम क्रमांक (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं
स्वीकार्य उपयोगी (7) (5)
(6)
6 4
6-सा-15
सूचना प्रौद्योगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग **
7
6-सा-15
सूचना प्रौद्योगिकी* गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** कृषि पर्यटन सुविधा *** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे.
i *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मई 2021
भाग 1 ]
ii ** गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग.
iii *** कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है , मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम , 2012 के नियम-17(क ) में वर्णित अनुसार .
टीप:- उपरोक्त i एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी .
विकास योजना में किया गया उपांतण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में प्रवर्तित होगा.
क्र. एफ- 3-50-2021 - अठ्ठारह - 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है, कि राज्य सरकार, द्वारा संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्र.- 3698- वि.यो. -496- नग्रानि-2020 , भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2020 द्वारा प्रकाशित आलोट विकास योजना 2031 में उपांतरण हेतु सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार आलोट निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2031 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 (1 ) में अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात्:-
1. आयुक्त, उज्जैन संभाग , उज्जैन मध्यप्रदेश.
2. कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश.
3. उप संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय रतलाम मध्यप्रदेश.
4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिका परिषद् आलोट, मध्यप्रदेश.
अध्याय क्र.
विकास योजना में भूमि में उपयोग विकास योजना (नगर का नाम)
(3)
(4) (1)
(2)
6
सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक 1 आलोट विकास योजना 2021
कृषि
अनुसूची
सारणी कॉलम का सरल क्रमांक
विकास योजना की सारणी
उपांतरण प्रस्ताव कॉलम क्रमांक (5) एवं कॉलम क्रमांक (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग (7) (5)
(6)
6-सा-13
4 सूचना प्रौद्योगिकी * एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** 6-सा-13
6 7 सूचना प्रौद्योगिकी*
गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** कृषि पर्यटन सुविधा *** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मई 2021
[ भाग 1 व्याख्या-
i *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिक विभाग के नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें.
ii ** गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग.
iii *** कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम , 2012 के नियम-17 (क) में वर्णित अनुसार.
टीप :- उपरोक्त i एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी.
विकास योजना में किया गया उपांतण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में प्रवर्तित होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.
श्रम विभाग
मंत्रालय , वल्ल्भ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 27 अप्रैल 2021
क्र. 597-259-2021 - ए- सोलह-5.- कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , मध्य प्रदेश सरकार, एतद द्वारा , इस अधिसूचना प्रकाशन. दिनांक से तीन माह के लिए कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत पंजीकृत सभी कारखानों को धारा 65 की उपधारा (3) की कंडिका (क) के अंतर्गत वयस्क कर्मकारों के साप्ताहिक घंटे, दैनिक घंटे, विश्राम अंतराल संबंधी प्रावधानों में निम्न शर्तों के साथ छूट दिया जाना विनिर्दिष्ट करती है:-
(1) किसी भी वयस्क कर्मकार से किसी भी दिवस में 12 घंटे से अधिक तथा सप्ताह में 72 घंटे से अधिक कार्य नहीं लिया जायेगा ।
(2) किसी कारखाने में वयस्क कर्मकारों के प्रतिदिन के काम करने को कालावधियां इस प्रकार की नियत की जाएंगी कि कोई कालावधि छः घंटे से अधिक की नहीं होगी और कोई कर्मकार कम से कम आधे घंटे का विश्राम अंतराल ले चुकने के पूर्व छः घंटों से अधिक काम नहीं करेगा ।
(3) प्रत्येक कर्मकार को अतिकाल कार्य हेतु कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 59 के प्रावधानानुसार अतिकाल अवधि का नियमानुसार भुगतान किया जावेगा, (4) ऐसा अतिकाल काम किसी कर्मकार के लिए अनिवार्य या बाध्यकर नहीं होगा । 6733
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मई 2021
भाग 1 ]
:: No. 597-259 -XVI - A- 16.- In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Factories Act, 1948 the Government of Madhya Pradesh hereby directs that all the factories registered under the Factories Act , 1948 shall be exempted from various provisions relating to weekly hours , daily hours, Intervals for rest etc. of adult workers under clause (a) of sub-section (3) of section 65 with the following conditions for 3 months from the date of publication of this notification in Madhya Pradesh Gazette :-
(1) No adult worker shall be allowed or required to work in a factory for more than Twelve hours in any day and Seventy Two hours in any week .
(2) The periods of work of adult workers in a factory each day shall be so fixed that no period exceed six hours and that no worker shall work for more than six hours before he has had an interval for rest of at least half an hour .
(3) Over time Wages shall be paid as provided under section 59 of the Factories Act , 1948.
3
(4) Such overtime work shall not be made compulsory or obligatory for any worker .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सचिन सिन्हा, प्रमुख सचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला बड़वानी , मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
बड़वानी दिनांक 9 फरवरी , 2021 क्र. 993- रीड़र- भू- अर्जन- 2021 - कलेक्टर रा.प्र.क्र. 0001-अ- 82-20-21.-
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया हैं कि नीचे दी गई , अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की,अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है | अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है की निजी भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता हैं: -
अनुसूची
1. भूमिकावर्णन:-
(क) जिला बड़वानी
(ख) तहसील-पानसेमल
(ग) ग्राम-राजपुरा
(घ) क्षेत्रफल -7.328 हेक्टेयर • 6734
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मई 2021
स.क्र. खसरा नबर
46/2/1
46/1
46/2/2
46/2/3
2345
12/4/2
12/5
6
12/6
13/1
7
10/4
12/2
8
10/3 11/2/2
9
10/2
11/2/1
9/4
10
10/1
योग
[ भाग 1 आजित रकबा (ह.मे. )
1.174
0.382
0.080
0.080
1.032
1.013
0.888
0.777
0.494
1.408
7.328
2. सार्वजनिक प्रयोजन: राजपुरा तालाब योजना के डुब क्षेत्र/वेस्ट वियर ग्राम राजपुरा के निर्माण एवं उससे सम्बंधित अन्य कार्य हेतु |
3. भूमि के नक़्शे (प्लान ) का अवलोकन भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग बड़वानीके कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता हैं ।
गैस प्रारंभिक उदघोषणा में वर्णित भूमि के क्षेत्र एवं औचित्य के सम्बन्ध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू- अर्जन अधिकारी ,के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं |
* समुचित सरकार की वेबसाइट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया हैं ।
क्र. 992-2021 - कलेक्टर प्र.क्र. 0001 - A- 82-20-21.- 'चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया हैं, कि नीचे दी गई अनुसूची क्र . 01 में गोमई नदी परियोजना के हार्टिंग झोन एवं नहर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम हरन्या, मालकातार , दोंदवाड़ा एवं चिखल्दा तहसील पानसेमल जिला बड़वानी की प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है | सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है ।
अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र . 30 सन 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत घोषित किया जाता है की निम्मन वर्णित अनुसूची (2) की भूमि अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची ( 1 )
ग्राम-गोमई नदी परियोजना
विवरण क्र
गोमई नदी परियोजना के हार्टिंग झोन , वेस्ट वियर एवं नहर क्षेत्र में प्रभावित होने से
योग तहसील - पानसेमल ,जिला- बड़वानी
अर्जित कीजाने वालीभूमिकाकुल रकबा
सिचित असिंचित कुल
-0.413
0.708 1.121
0.413 0.708 1.121 6735
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मई 2021
भाग 1 ]
अनुसूची (2 )
गोमई नदी परियोजना के हार्टिंग झोन एवं नहर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम हरन्या, मालकातार, दोंदवाड़ा एवं चिखल्दा तहसील पानसेमल जिला बड़वानी की प्रभावित भूमि का विवरण
क्र
भूमि का कुल रकबा
कृषक का नाम व पिता/पति का नाम खसरा नंबर
अर्जित कीजानेवाली भूमिका कुल रकबा (हे.)
सिंचित असिंचित कुल
असिंचित कुल
सिंचित
1
0.708
0.748
0.708
0.748
24/2
शा.न .25/3
29
मदन सुदाम पिता देवराम, मेका पिता बम्बा , सेवंतीबाई बेवा बम्बा , राक्शा पिता डब्बा , सायराबाई बेवा डब्बा, भटूसिंह विजय किसन विक्रम पिता टंटिया थावलीबाई बेवा टंटिया मुकेश युवराज पिता जयसिंह ,खेतलीबाई बेवा जयसिंह , मच्छिंदर सुनिल पिता बाजीराव राडिया पिता जालमा रायणीबाई सीताबाई पिता जालमा बिरदान राधेश्याम पिता काल्या गुलाब जुलाब ईवान पिता फैदरिया भूमि स्वामी
ठानसिंग बादशाह दारासिंग प्रतापसिंग कृष्णा दिलिप अशोक पिता हैदर राजकुमार अनिल सुनिल पिता 'बाजीराव नारगीबाई बेवा बाजीराव भूमिस्वामी
0.118
0.118
1.91
1.910
2
9/4
शा.न .9/6 0
चन्दुबाई बेवा भीका वनवासी अनस्या वडया उषाबाई पिता भीखा पता नि.ग्रा. भूमि स्वामी भाग 1 6736
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मई 2021
3
3.035 0.186
0.186
92/1ग 3.035
रामलाल दला पिता लिमडिया पता नि.ग्रा . चिचल्या भूमि स्वामी
4
0.708 0.055
139/6 0.708
0.055 राजेंद्र कुमार , अशोक कुमार पिता शंकर पता नि.ग्रा . भूमि स्वामी दोंदवाड़ा
5
76/2
0.054
0.054
1.011
1.011
लालसिंग , रायसिंग पिता रब्बू पिंजारीबाई बेवा रब्बू राजू प्रकाश पिता फुला अ.पा.क. माँ बनीबाई व बनीबाई बेवा फुला जाती पावरया पता नि.ग्रा . भूमि स्वामी
0.748 7.412 0.413 0.708 1.121
6.664
कुल योग
नोट: - भूमि का नक्शा (प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) पानसेमल व कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग बड़वानी एवं अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उप- संभाग पार्नसेमल के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर अवलोकन किया जा सकता हैं ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिवराज सिंह वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
6737
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मई 2021
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल , मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
क्र . 1 -अ-82-20-21-4303
बैतूल, दिनांक 7 अप्रैल 2021
चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक 1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कालम (6) में, वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है । भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 )के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची-1
( प्रभावित कृषको की सूची)
तहसील
जिला
नगर/ग्राम अर्जन का रकबा हे० में
4
3
1
0.120 हे0
2 घोड़ाडोंगरी लोनिया रैयत
बैतूल (म०प्र०)
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
5
लोक
6 सारणी से लोनिया मार्ग के पुल हेतु ।
कार्यपालन यंत्री, निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग भोपाल
अनुसूची 2
( प्रभावित धारको की सूची )
क्र.
भूमिस्वामी का नाम
2 1
1
जसोदा जौजे किशोरीलाल जाति कोरकु सा० देह भूमि स्वामी
योग
ख. नं. कुल रकबा हे० में
अर्जित रकबा हे० हे० में
5
3
4
3.116
0.120
50
1
3.116
0.120
1- चूंकि सारणी से लोनिया मार्ग के पुल हेतु ,हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट , स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किया जा रहा है ।
2- सकता है । भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधि ० (रा) शाहपुर के कार्यालय में किया जा 3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।
4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 6738
भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मई 2021
क्र. 53- अ-82-19-20-4305
चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक 1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कालम (6) में, वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है । भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची-1
( प्रभावित कृषको की सूची)
जिला तहसील नगर/ ग्राम अर्जन का रकबा हे ० में
2
3
4 1
0.027 मुलताई मासोद
बैतूल (म०प्र०)
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
5
6
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग भोपाल निर्माण
मुलताई से आठनेर मार्ग में अम्बोरा नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु ।
अनुसूची - 2
( प्रभावित धारको की सूची )
क्र.
भूमिस्वामी का नाम
2 1
1 सरला पिता बाबूलाल सा० देह भूमि स्वामी
योग
ख. नं. कुल रकबा हे० में
अर्जित रकबा हे० हे० में
4
3
5
1.534
0.027 101/3
1
1.534
0.027 1- चूंकि ,हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है , जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है , जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट , स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किया जा रहा है ।
2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधि० (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा । :
4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 6739
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मई 2021
भाग 1 ]
क्र. 12-अ-82-20-21-4308
चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक 1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कालम (6 ) में, वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है । भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:- ;
अनुसूची-1
( प्रभावित कृषको की सूची)
नगर/ ग्राम
जिला तहसील
अर्जन का रकबा हे० में
4
3
1
0.872
2 भैसदेही कोयलारी
बैतूल (म०प्र०)
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
6
5
कोयलारी लघु जलाशय हेतु
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 बैतूल
अनुसूची- 2
( प्रभावित धारको की सूची )
क्र.
भूमिस्वामी का नाम
2 1
1
दशरथ, राजू, संजू व० नारायण, संगीता , ममता पिता नारायण जाति कुन्बी निवसी विजयग्राम
योग
ख. नं.
अर्जित रकबा हे० हे० में
कुल रकबा हे० में
5
3
4
0.872
7.859
175/1
0.872
1
7.859
1- चूंकि, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है , जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किया जा रहा है ।
2- सकता है । भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधि० (रा) भैसदेही के कार्यालय में किया जा 3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।
4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 6740
भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मई 2021
क्र. 13-अ-82-20-21-4309
चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कालम (6) में, वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है । भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची-1
( प्रभावित कृषको की सूची)
तहसील नगर/ ग्राम
जिला
अर्जन का रकबा हे० में
4
3
1
2.
18.899 भैसदेही देवलवाड़ा
बैतूल (म०प्र०)
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
6
5
पूर्णा लघु जलाशय हेतु जल
कार्यपालन यंत्री, संसाधन संभाग क्रमांक 2 बैतूल
अनुसूची - 2
( प्रभावित धारको की सूची )
क्र.
भूमिस्वामी का नाम
2 1
1 लक्ष्मण , सदानंद, विजय व. पुनू कुन्बी ग्राम घोघामा
2 सदानंद व. पुनू कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी 3 लक्ष्मण व. पुनू कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी 4
जयवन्ती बे. पुनू, विजय लक्ष्मण , सदानंद व. पुनू कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी
5
भागा बे. आत्माराम परसराम, गुलाबराव, पंजाबराव, आशा, काशी, देवी, ईमला पिता आत्माराम सा. देह भूमिस्वामी
ख. नं.
अर्जित रकबा हे० हे० में
कुल रकबा हे० में
5 3
4
0.825
0.825
83/1
5.312
3.450 93/1
5.312
5.312 93/2
5.312
5.312
93/3
1.076
6.070
94
2.286
1.052 11 6741
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मई 2021
भाग 1 ]
0.609
1.019
10/1
6
श्रीराम व. काशीराम भागरता पिता काशीराम कुन्बी नि. घोघामा सा. देह भूमिस्वामी
0.050
1.774
2/3
7
रामदयाल व. भैयालाल, गेदाबाई बे. भैयालाल सा० पोहर भूमिस्वामी
0.030
0.030
54/5
गुनी बेवा नामदेव, देवराव, गोविन्दराव , जया, राधिका, पूरभा पिता नामदेव कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी
8
एक मंदिर
54/5 0
देवी मैया मंदिर सेवा समिति घोघामा
0.523
0.628
75/4
9 लता बेवा सुदामा कुन्बी सा. देह भूमि स्वामी
0.267
0.498
75/7
0.203
0.203 10
साधुराम व ० किसना जाति कुन्बी पता बैतूल सा .देह 75/11 भूमिस्वामी
0.227
0.190
99/8
चिन्ध्या व ० किसना जाति कुन्बी पता सा. देह भूमि स्वामी
11
13
29.496 18.899 योग
1- चूंकि हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किया जा रहा है ।
2- सकता है । भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधि० (रा ) भैसदेही के कार्यालय में किया जा 3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।
4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 6742
भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मई 2021
क्र. 52-अ-82-19-20-4311
चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक 1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कालमै (6) में, वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है । भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची-1
( प्रभावित कृषको की सूची)
नगर/ ग्राम
जिला तहसील
अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के
प्राधिकृत अधिकारी
अर्जन का रकबा हे० में 1
3
4
2
मुलताई साईखेड़ा 0.061 हे0 बैतूल (म०प्र०)
6
5
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग भोपाल
साईखेड़ा - ससुन्द्रा-बिसनूर मार्ग के कि० मी० 1/8 पुल निर्माण हेतु ।
अनुसूची - 2
( प्रभावित धारको की सूची )
क्र.
भूमिस्वामी का नाम
2 1
1
निखिल पिता योगेन्द्र कुमार , सविता जौजे योगेन्द्र कुमार जाति कुन्बी भूमि स्वामी
योग
ख. नं. कुल रकबा हे० में
4
अर्जित रकबा हे० हे० में 5
3
0.061 353
7.964
1
7.964
0.061 1- चूंकि साईखेड़ा- ससुन्द्रा बिसनूर मार्ग के पुल हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है , जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3 ) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट , स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किया जा रहा है ।
2- सकता है । भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधि० (रा ) मुलताई के कार्यालय में किया जा 3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।
4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 6743
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मई 2021
भाग 1 ]
क्र. 8 - अ-82-20-21-4314
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची-1
(प्रभावित कृषको की सूची)
जिला तहसील नगर/ ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जन का रकबा
हे० में
2
3
4
हनोत्या
0.158
बैतूल
1 बैतूल (म०प्र०)
5
बैतूलबाजार से एन० एच० 69 बायपास मार्ग हेतु ।
अनुसूची - 2
( प्रभावित धारको की सूची )
क० भूमिस्वामी का नाम
2
1
1 ए उमेश कुमार, हर्षप्रसाद ब्राम्हण निवासी बैतूलबाजार भूमि स्वामी ।
लोपा पति रमेश प्रसाद जाति ब्राम्हण 1 बी
2 रमेश कुमार व ० ओमकार प्रसाद ब्राम्हण निवासी बैतूलबाजार भूमि स्वामी ।
3 सविता जौजे अर्जुन वर्मा निवासी बैतूलबाजार भूमि स्वामी ।
4 बृजनारायण, गजानंद वर्मा व० गंगाराम , रमेशकुमार, कमल कुमार, दिलीप कुमार, हरीश कुमार, व ० गणेश प्रसाद, ललिता, पुष्पा, हीराबाई , मालती पिता गणेश प्रसाद नीलम बेवा नीलेश कुमार, तन्मय , समर्थ व० नीलेश कुमार निवासी बैतूलबाजार भूमि स्वामी । 5 रमेशकुमार, कमल कुमार , दिलीप कुमार, हरीश कुमार, व० गणेश प्रसाद, ललिता, पुष्पा, हीराबाई, मालती पिता गणेश प्रसाद नीलम बेवा नीलेश कुमार, तन्मय, समर्थ व ० नीलेश कुमार निवासी बैतूलबाजार भूमि स्वामी ।
योग:-
कुलअर्जित रकबा हैं० में
कुल रकबा हे०
खसरा नम्बर
5
3
4
0.030
0.861
137/1
0.010
0.405
137/17
2.000
0.062
137/2
0.030
0.861
137/18
0.097
0.013
130/1
0.227
0.013
131/1
4.451
0.158
(2) चूंकि बैतूलबाजार से एन ०एच० 69 बायपास मार्ग का निर्माण कार्य हेतु अर्जन की जा रही भूमियो के हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।
(3) भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बैतूल के न्यायालय में किया जा सकता है ।
(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 6744
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मई 2021
क्र. 8-3-82-20-21-4718
[ भाग 1
बैतूल, दिनांक 26 अप्रैल 2021
चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक 1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कालम (6) में, वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है । भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची-1
( प्रभावित कृषको की सूची)
तहसील नगर/ ग्राम
जिला
अर्जन का रकबा हे ० में
3
4 1
2
7.463 हे 0
भैसदेही टेमुरनी
बैतूल (म०प्र०)
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
5
6
मेंढा मध्यम परियोजना हेतु
जल कार्यपालन यंत्री, संसाधन संभाग कमांक 2 बैतूल अनुसूची - 2
( प्रभावित धारको की सूची )
क्र.
भूमिस्वामी का नाम 1
2 1
श्री सम्झेर पुत्र सम्मत जाति गोंड सा० देह भूमि स्वामी
2
गजानंद पुत्र मूकचंद, दमड़ीबाई पुत्री मूकचंद, फन्दीबाई पुत्री मूकचंद जाति गोंड सा० देह भूमि स्वामी ।
3 छतरू पुत्र सूम्मत जाति गोंड, सा ० देह भूमि स्वामी
4 सरपसिंग पुत्र पंचम जाति गोंड सा० देह भूमि स्वामी
योग ख. नं. कुल रकबा हे० में
अर्जित रकबा हे ० हे० में
4
3
5
1.514
1.514
34/6
4.289
8.668
35/2, 36
1.514
1.514
34/5
0.146
0.146
34/1
11.842
05
7,463
1- चूंकि मेंढा मध्यम परियोजना हेतु ,हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट , स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किया जा रहा है।
2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधि० (रा) भैसदेही के कार्यालय में किया जा सकता है । धारा 15 (2) के अधीन तदाशय के सम्बंध में कोई व्यक्ति आपत्ति 60 दिवस के भीतर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भैसदेही के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है ।
3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।
4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 6745
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मई 2021
भाग 1 ]
क्र. प्र.क्र.- 2- अ-82-19-2- कामिद-4720
चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान होगा या है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित भूमि स्वामियों का, भूमि अर्जन पुनर्वास न और पुनर्व्यवस्थापन मेंउचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैः-
अनुसूची- 1
सार्वजनिकप्रयोजन का वर्णन नगर / ग्राम
जिला तहसील
अर्जित रकबा
लगभग क्षेत्रफल
(हे० में)
5
3
4
2
1.232
1 बैतूल भैंसदेही कामिदा
मेंढा मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना
अनुसूची- 2
( प्रभावित धारको की सूची )
भूमिस्वामी का नाम
रकबा हे० कुल
खसरा नम्बर
क 0
कुलअर्जित रकबा हैं० में
3
4
5 1
2
0.200
0.809
412
1. मंगली जौजे फुन्दाजी, जाति कोरकू, सा .देह भूमिस्वामी 6746
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मई 2021
[ भाग 1
0.303
2.024
421
2 बोतोय बे . सुखराम, भीमराव व. सुखराम , जाति कोरकू, सा. देह भूमिस्वामी
2.024
422
0.284 3 सुखराम व. काल, जाति कोरकू, सा. देह भूमिस्वामी
0.445
2.023
423
रामू व. बिहारी , जाति कोरकू, सा.देह भूमिस्वामी
4.
1.232
योग :-
6.880
2- चूंकि मेंढा मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि का अर्जन प्रस्तावित है , जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नही होने से धारा 19 की उप धारा (2 ) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नही हैं ।
3- भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी भैंसदेही के न्यायालय में किया जा सकता है ।
4- समुचित सरकार की वेबसाई www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया । क्र. प्र.क्र. - 3-3-82-19-20- पलासपानी-4722
चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान होगा या है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित भूमि स्वामियों का, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची- 1
सार्वजनिकप्रयोजन का वर्णन जिला तहसील नगर/ ग्राम अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे० में)
3
4
1
2
5
2.722
पलासपानी
आठनेर
बैतूल
मेंढा मध्यम उद्वहन सिंचाई। परियोजना 6747
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मई 2021
भाग 1 ]
अनुसूची- 2
( प्रभावित धारको की सूची )
भूमिस्वामी का नाम
क 0
खसरा नम्बर
कुल रकबा हे ०
कुल अर्जित रकबा हैं ० में 1
2
3
4
5 1
2.154
1.020
71/2
77
0.403
2.334
गुलबू पुत्र जीवता, टुटु पुत्र जीवता, जाति गोंड, सा.देह भूमिस्वामी
2.153
1.020
72/2
2 महादेव पुत्र सोमदास , कुवंरलाल पुत्र सोनसा , झमकी पुत्री लक्खू, झिमला पुत्री लक्खु, साहेबलाल पुत्र सोनसा, बाबूलाल पुत्र सोनसा, सुकिया पुत्री सोनसा, मंशु पुत्र सोमदास, फूलवंती पुत्री लक्खु, ओझे पुत्री सोमदास, मिडमू पुत्री सोमदास, भीमराव पुत्र लक्खु, सन्तु पुत्र बिलसु, पिया पुत्री बिलसु, सुई पुत्री बिलसु, सुरवा पुत्री बिलसु, जाति गोंड सा. देह भूमि-स्वामी
3
54
0.279
0.279
गोविंद पुत्र शंकर, निशा, मनीषा पुत्री मनोला, बहोली बेवा शंकर, जाति गोंड, भूमिस्वामी शंकर, सा. देह
योग:-
6.920 2.722 2- चूंकि मेंढा मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि का अर्जन प्रस्तावित है , जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नही होने से धारा 19 की उप धारा ( 2 ) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं हैं ।
3- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जनं अधिकारी भैंसदेही के न्यायालय में किया जा सकता है ।
4- समुचित सरकार की वेबसाई www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया । 6748
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मई 2021
क्र. प्र.क्र. -5- अ-82-19-20- भौरा-4724-0005
[ भाग 1 चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक 1 के कालम (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची-1
जिला तहसील नगर/ ग्राम अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (है ०में)
5
3
4
1
2
शाहपुर
1.168
ढोढरामोहार उर्फ भौंरा
बैतूल (म०प्र०)
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
6
उपमुख्य अभियंता मध्य रेलवे अजनी नागपुर एवं संबंधित क्षेत्र के राजस्व अधिकारी
ईटारसी-नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन हेतु
अनुसूची - 2
( प्रभावित धारको की सूची )
क्र.
भूमि स्वामी का नाम 1 करतारसिंग व. बलवंतसिंह जाति पंजाबी 2
भिकारी व. बाबुलाल सागरबाई पिता बाबुलाल जाति अ० जा ० सा० देह 3
सुन्दरबाई बे. बुद्ध रामभरोस पिता बुद्ध कैलाश व० बुद्ध सेवंती पत्री बुद्ध शारदा पुत्री बुद्ध जाति अ० जा ० सा० देह कुल रकबा हे०
अर्जित रकबा हे० खसरा नम्बर
0.094 0.532
45/10
0.065 0.101
45/2
0.035 0.118
45/6 6749
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मई 2021
भाग 1 ]
0.113
0.035
45/4
4
सुनिल व ० सम्मल अनिल व ० सम्मल , राजकुमारी व ० सम्मल भारती व० सम्मल , नीकिता व ० सम्मल जाति गोंड
0.080
5
0.035 लक्ष्मीबाई पति दशरथ जाति गोंड
45/8
0.067 6
0.101
439
धुरप व. भंगी जाति परधान
0.146 7
449
1.343
नन्दाबाई बे . सोमू विष्णुप्रसाद व. सोमू गंगाराम व ० सोमू जाति परधान
8
280
0.097 गजराज सिंग व ० शेरसिंग जाति गोंड
1.158
0.046
281
0.146
9 तुलसी व ० शेरसिंग जाति गोंड
0.267
0.074
282
10
रनिया बे० शंकर, भागवती पुत्री शंकर, रामविलास व ० शंकर , कैलाश व० शंकर, बशारे व० शंकर, नेहरू व० शंकर , अनिल व० शंकर जाति गोंड
0.085
0.551
261/1
धुरप व. भंगी जाति परधान
11
1.874
0.04 12
259/1
नन्दाबाई बे. सोमू विष्णुप्रसाद व. सोमू गंगाराम व ० सोमू जाति परधान
2.023
0.205
257/2
परसु व० कन्नू गोंड सा ० देह भूमि स्वामी
13
254
0.417
0.095 मैनाबाई पति मन्नु गोंड सा० देह
14
0.049
1.421
257/1
15 मेंदों बे ० रामु गोंड सा० देह भूमि स्वामी
10.245
1.168 योग
1- चूंकि तीसरी रेलवे लाईन हेतु ,हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट , स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है ।
2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) शाहपुर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।
4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमनबीर सिंह बैस , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.