ध्यप्रदेश शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , गुरुवार, दिनांक 13 मई 2021- वैशाख 23 , शक 1943
क्रमांक 227]
वन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 13 मई 2021
एफ- 30-08 / 2002 / 10-3:: भारतीय वन अधिनियम , 1927 (1927 का 16) की धारा 41 और 42 के साथ पठित धारा 76 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , मध्यप्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थातः-
संशोधन
उक्त नियमों में,-
(1) नियम 3 में, प्रथम पैरा के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा स्थापित किया जाए , अर्थातः-
" 3. अनुज्ञा पत्रों के माध्यम से वनोपज के अभिवहन का विनियमन कोई भी वनोपज, मध्यप्रदेश राज्य में या उसके बाहर या उसके भीतर, इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति के सिवाय इन नियमों से संलग्न प्ररूप क याग में अभिवहन अनुज्ञा पत्र अथवा ऑनलाइन नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम (https://ntps.nic.in ) द्वारा जारी किये गये इलेक्ट्रॉनिक अभिवहन पास / अनापत्ति प्रमाणपत्र के बिना गमनागमन नहीं की जाएगी । अभिवहन अनुज्ञा पत्र/ अनापत्ति प्रमाण- पत्र, किसी वन अधिकारी या इन नियमों के अधीन सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति या ऑनलाइन नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किया जाएगा । "
(2) नियम 18 में, उपनियम (2) में , निम्नलिखित पैरा अंत में जोड़ा जाए , अर्थातः-
ऑनलाइन नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम (https://ntps.nic.in) के माध्यम से जारी किया गया इलेक्ट्रॉनिक अभिवहन पास / अनापत्ति प्रमाणपत्र भी सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में विधिमान्य किया जाएगा एवं उसके माध्यम से परिवहन किये जा रहे वनोपज हेतु फारेन पास की आवश्यकता नहीं होगी ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर , पदेन सचिव.
453 454
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मई 2021
भोपाल , दिनांक 13 मई 2021
एफ- 30-08 / 2002 / 10-3:: भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 30-08 / 2002 /10-3 दिनांक 13/05/२०२) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर , पदेन सचिव.
Bhopal, the 13th May 2021
File No./F-30-08/2002/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 41 and 42 read with section 76 of the Indian Forest Act , 1927 ( 16 of 1927 ) , the State Government , hereby , makes the following amendments in the Madhya Pradesh Transit (Forest Produce ) Rules , 2000 , namely : -
AMENDMENTS
In the said rules ,
(1) In rule 3 , for the first para , the following para shall be substituted , namely : -
" 3. Regulation of Transit of forest produce by means of passes.- No forest produce shall be moved into or outside the State or within the State of Madhya Pradesh except in the manner as herein after provided without a transit pass in form A or C annexed to these rules or electronic Transit Pass/No Objection Certificate issued through online National Transit Pass System ( https://ntps.nic.in ) . The Transit Pass / No objection Certificate shall be issued by a Forest Officer or a person duly authorized under these rules or by online National Transit Pass System electronically. " .
(2) In rule 18 , in sub - rule ( 2) , the following para shall be added at the end, namely : -
"Electronic Transit Pass /No objection Certificate issued through online National Transit Pass System ( https://ntps.nic.in ) shall also be valid in the whole of the State of Madhya Pradesh and foreign pass shall not be required for forest produce being transported by it ." .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR, Ex Officio Secy.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2021
454( 1)
भोपाल, दिनांक 13 मई 2021
एफ-30-08 / 2002 /10-3 :: मध्यप्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम, 2000 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , तथा पूर्व में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ- 30-7-99- एक्स-3 दिनांक 4 अक्टूबर 2011 को अतिष्ठित करते हुए राज्य शासन, एतद्दद्वारा , राज्य के भीतर अथवा बाहर वन उपज की मात्रा अनुसार दरें निर्धारित कर परिवहन के लिये परिवहन अनुज्ञा पत्र जारी करने के लिये निम्नानुसार शुल्क निर्धारित करती है : -
वनोपज की मात्रा
दर (रु. में)
(अ ) ट्रक द्वारा परिवहन हेतु
1. दो घनमीटर तक
400/ -
2. 2 से 5 घनमीटर
600/ -
3. 5 से 8 घनमीटर
800/ -
4. 8 घनमीटर से अधिक
800 / +100 /- प्रत्येक
अतिरिक्त घनमीटर पर (यदि मात्रा एक घनमीटर से कम है तब उसे एक घनमीटर के समतुल्य माना जाएगा) (ब) ट्रेक्टर-ट्रॉली द्वारा परिवहन हेतु 400/-
(5) 4 घनमीटर अधिकतम
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर , पदेन सचिव.
भोपाल, दिनांक 13 मई 2021
एफ- 30-08 / 2002 / 10-3: भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 30-08 / 2002 /10-3 दिनांक 13/05/२०२) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , संजय मोहरीर , पदेन सचिव.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2021
454(2)
Bhopal, the 13th May 2021
File No./F-30-08/2002/10-3 :: In exercise of the powers conferred by Rule 5 of the Madhya Pradesh Transit (Forest Produce ) Rules , 2000 , No. F - 30-7-99 -X - 3 and in suppression of previous notification published on 4th October , 2011 the State Government hereby , prescribes the following fee to be recovered for issue of Transit Pass for quantity of forest produce within or outside the State , as follows: -
Amount ( in Rs . )
Quantity of Forest Produce
For transport by truck
(A)
400/-
1. Upto 2 cubic meter
600/-
2. 2 to 5 cubic meter
800/-
3. 5 to 8 cubic meter
Above 8 cubic meter
4.
800/- + 100/- for each additional cubic meter ( if the quantity is less than I cubic meter , then it shall be presumed to be equivalent to 1 cubic meter)
(B) For transport by tractor trolley
400/-
Maximum 4 cubic meter
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, SANJAY MOHARIR, Ex Officio Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2021,