मध्यप्रदे श शास
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सत्यमेव जब ते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , शुक्रवार , दिनांक 14 मई 2021 - वैशाख 24 , शक 1943
क्रमांक 20]
विषय-सूची
भाग 3.- (1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं ,
भाग 1.- (1 ) राज्य शासन के आदेश, (2 ) विभागों के आदेश,
(2) सांख्यिकी सूचनाएं ,
4.- (क) (1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, (2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
भाग
(3) संसद् में पुरः स्थापित विधेयक, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक- भाषा परिशिष्ट.
(ख) (1 ) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद् के अधिनियम.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 27 अप्रैल 2021
क्र. बी.-1-41-2021-2- एक. श्री अक्षयसिंह मरकाम, रा.प्र. से (आर.आर.- 2017) भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , एन.एच.डी.सी. कुक्षी, जिला धार (वर्तमान मेंमें जिलाध्यक्ष कार्यालय, इन्दौर में संलग्न ) द्वारा दिनांक 07 अक्टूबर 2020 को आवेदन प्रस्तुत कर उनकी नियुक्ति के समय सेवा अभिलेखों में अंकित गृह जिला इंदौर के स्थान पर गृह जिला उज्जैन करने का अनुरोध किया है.
(2) श्री मरकाम द्वारा गृह जिला परिवर्तन के संबंध में प्रस्तुत अभ्यावेदन के साथ संलग्न किए गये अभिलेखों के परीक्षणोंपरांत, राज्य शासन, एतद्वारा, श्री अक्षयसिंह मरकाम, रा.प्र.से. (आर.आर. 2017) भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , एन.एच.डी.सी. कुक्षी, जिला धार (वर्तमान में जिलाध्यक्ष कार्यालय, इन्दौर में संलग्न) का वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 17 नवम्बर 1972 एवं स्पष्टीकरण दिनांक 29 जनवरी 2001 के परिप्रेक्ष्य में गृह जिला इंदौर के स्थान पर गृह जिला उज्जैन परिवर्तित करने की स्वीकृति प्रदान करता है.
(3) उपरोक्तानुसार गृह जिला परिवर्तन करने की प्रविष्टि श्री अक्षयसिंह मरकाम, रा.प्र.से. (आर.आर.-2017) भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, एन.एच.डी.सी. कुक्षी , जिला धार (वर्तमान में जिलाध्यक्ष कार्यालय , इन्दौर में संलग्न) के सेवा अभिलेखों एवं पदक्रम सूची में कीजावे.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस.के. सैन्द्रे, अवर सचिव " कार्मिक" .
6751
नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2021 .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2021
6752
[ भाग 1
गृह विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 5 मई 2021
क्र. एफ-1 (ए) 22-1993-ब-2- दो. राज्य शासन विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 12 मार्च 2021 को निरस्त करते हुए उसके स्थान पर श्री के. टी. वाईफै, भापुसे, अति ० पुलिस महानिदेशक (प्रशासन) , विपुस्था० , लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 23 से 30 मार्च 2021 तक, आठ दिवस अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.
(2) आदेश की शेष कंडिका यथावत् रहेगी .
क्र. एफ1 (ए) 73-2008- ब- 2 - दो. राज्य शासन, श्री अनुराग , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन ), अ.अ.वि. , पुलिस मुख्यालय, भोपाल का दिनाक 22 से 30 मार्च 2021 तक, नौ दिवस अर्जित अवकाश व 20-21 मार्च 2021 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.
(2) श्री अनुराग , भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री गौरव राजपूत, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक (समन्वय) , अ.अ.वि, पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री अनुराग , भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन) , अ.अ.वि. पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री अनुराग, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्तहोंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री अनुराग , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनुराग, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
क्र. एफ-1 (ए) 90-2008- ब - 2 - दो. राज्य शासन, श्री रूचिवर्धन मिश्र , भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रशासन) , पु.मु. , भोपाल का दिनांक 12 से 16 अप्रैल 2021 तक, पांच दिवस संतान पालन अवकाश एवं 11 अप्रैल 2021 व17-18 अप्रैल 2021 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.
(2) श्री रूचिवर्धन मिश्र, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री एम.एल. छारी, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक), पु.मु. , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री रूचिवर्धन मिश्र , भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रशासन), पु.मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्री रूचिवर्धन मिश्र, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .
(5) अवकाशकाल में श्री रूचिवर्धन मिश्र , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने केपूर्वमिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रूचिवर्धन मिश्र , भा.पु.से. उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
क्र. एफ-1 (ए) 116-2011- ब- 2- दो. राज्य शासन, श्री जी.जी. पाण्डेय , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, नारकोटिक्स प्रकोष्ठ, इन्दौर कादिनांक 20 अप्रैल से 07 मई 2021 तक, 18 दिवस अर्जित अवकाश एवं 08-09 मई 2021 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.
(2) श्री जी.जी. पाण्डेय , भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री सुनील तिवारी , रापुसे, पुलिस अधीक्षक , नारकोटिक्स प्रकोष्ठ , इन्दौर द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा."
(3) अवकाश से लौटने पर श्री जी.जी. पाण्डेय, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक नारकोटिक्स प्रकोष्ठ, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
6753
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2021
भाग-1 ]
(4) श्री जी.जी. पाण्डेय, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्तहोंगे .
(5) अवकाशकाल में श्री जी.जी. पाण्डेय , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जी.जी. पाण्डेय, भापुसे , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
क्र. एफ-1 (ए) 176-1997- ब-2- दो. राज्य शासन, श्री के.पी. वेंकटेश्वर राव, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, बालाघाट जोन, बालाघाट कादिनाक 30 मार्च से 5 अप्रैल 2021 तक, 07 दिवस अर्जित अवकाश व 28-29 मार्च 2021 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ केके साथ कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.
(2) श्री के.पी. वेंकटेश्वर राव, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री अनुराग शर्मा, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, बालाघाट रेन्ज, बालाघाट द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री के.पी. वेंकटेश्वर राव, भापुसे, को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक बालाघाट जोन, बालाघाट के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री के.पी. वेंकटेश्वर राव, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री के.पी. वेंकटेश्वर राव, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर के पूर्वमिलता था. जाने के
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के.पी. वेंकटेश्वर राव, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्नू भलावी, अवर सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग
प्रथम तल, विन्ध्याचल भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 11 मई 2021
फा.क्र. 1 (सी)-1873-1057 - एट्रोसिटीज- इक्कीस - ब (दो). राज्य शासन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम , 1989 (क्र. 33 सन् 1989) की धारा 14 के अंतर्गत स्थापित विशेष न्यायालय, जिला ग्वालियर के लिये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण ) नियम, 1995 के नियम 4 (1 ) के अंतर्गत श्री दिनेश सिंह चौहान (नामांकन क्र. एम. पी. 2003/1999) तथा शिवेन्द्र सिंह यादव (नामांकन क्र. एम.पी. 2229/2006) को विशिष्ठ ज्येष्ठ अधिवक्ता नियुक्त करता है. श्री दिनेश सिंह चौहान, जिनकी जन्म तिथि 3 जुलाई 1974 तथा श्री शिवेन्द्र सिंह यादव, जिनकी जन्म तिथि 26 जनवरी 1980 की उक्त विशिष्ठ ज्येष्ठ अधिवक्ता के रूप में नियुक्ति आदेश दिनांक से 3 वर्ष की अवधि अथवा उनकी जन्म तिथि के आधार पर उनके द्वारा 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, इनमें से जो पहले हो, के लिये होगी तथा यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी.
(2) श्री दिनेश सिंह चौहान तथा श्री शिवेन्द्र सिंह यादव, अधिवक्ताओं को ऐसे विशिष्ठ ज्येष्ठ अधिवक्ता के रूप में कार्य के लिये देय शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1 (सी) एट्रोसिटी- 21 - ब (दो) , दिनांक 24 सितम्बर 2018 के अनुरूप देय होंगे एवं इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29- मुख्य शीर्ष-2225- अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातिया तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण (01 ) अनुसूचित जातियों का कल्याण (800) -अन्य व्यय- 0703 - केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जाति उपयोजना (सबस्कीम) योजना (5171 )-विशेष न्यायालयों की स्थापना- 31 - व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां की उपमद-003-अभिभाषकों को फीस के अंतर्गत विकलनीय होगा. जिसका भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा.
(3) श्री दिनेश सिंह चौहान तथा श्री शिवेन्द्र सिंह यादव, विशिष्ठ ज्येष्ठ अधिवक्ता, ग्वालियर को विशेष लोक अभियोजक की अनुपस्थिति के दिनांक पर विशेष न्यायालय में केवल उस दिन की कार्यवाही हेतु कार्य जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आबंटित किया जायेगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गोपाल श्रीवास्तव, सचिव.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 मई 2021
6754
[ भाग 1
भोपाल , दिनांक 7 मई 2021
फा. क्र. 1809- इक्कीस- ब (दो)- 2021. राज्य शासन, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक- 2951- इक्कीस (ब - दो)-16, दिनांक 12 अगस्त 2016 की सारणी के सरल क्रमांक 9 (3 ), 9(5) की प्रविशिष्टयों को संशोधित करते हुए नोटरी के 01 (एक) पद को तहसील - भाण्डेर से तहसील- इन्दरगढ़ , जिला- दतिया में स्थानांतरित किये जाने के पश्चात् तहसील - भाण्डेर एवं तहसील - इन्दरगढ़ , जिला दतिया में नोटरी के पदों की वर्तमान संख्या को निम्नानुसार दर्शित करता है:--
स.क्र. जिला/ तहसील
घटाये गये पदों
की संख्या
बढ़ाये गये पदों की संख्या
कुल स्वीकृत पद पूर्व स्वीकृत पद
नवीन आवंटित पद
(6)
(7) (3)
(4)
(2)
(5)
(1)
00
05
01
05
01
9(3) भाण्डेर (दतिया)
02
00
01
03 00
9(5) इन्दरगढ़ (दतिया)
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रशांत कुमार, अपर सचिव.
मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण विंध्याचल भवन, भूतल 'बी' विंग , भोपाल
भोपाल, दिनांक 7 मई 2021
ग्रीष्म कालीन अवकाश बावत्
क्र. स्था. सह.अधि.- 2021 - बयालीस मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण के अध्यक्ष को मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण विनियम , 2000 के विनियम 24 के प्रावधानों के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के आदेश दिनांक 28 अप्रैल 2021 द्वारा घोषित ग्रीष्मकालीन अवकाश दिनांक 10 मई 2021 से 4 जून 2021 तक में से पंद्रह दिन (15 दिन) का लाभ उठाने की पात्रता है.
(2) तद्नुसार इस अधिकरण के माननीय अध्यक्ष दिनांक 10 से 24 मई 2021 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश पर रहेंगे, जिसके फलस्वरूप न्यायालय में उक्त अवधि से ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा.
(3) तथापि उक्त दिवसों में अधिकरण में कार्यालयीन कार्य यथावत जारी रहेगा.
विमल श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार.