मध्यप्रदेश शासन
इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 21 मई 2021 - वैशाख 31 , शक 1943
क्रमांक 21 ]
विषय- सूची
भाग 3.-(1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
भाग 1.- (1 ) राज्य शासन के आदेश , (2) विभागों के आदेश ,
(2) सांख्यिकी सूचनाएं,
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,
भाग 4.- (क) (1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3) संसद् में पुरः स्थापित विधेयक, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं , (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक- भाषा परिशिष्ट.
(ख) (1 ) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम , (3) संसद् के अधिनियम.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
(ग) (1 ) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 7 अप्रैल 2021
फा. क्र. 1665-2021 - इक्कीस - ब (एक). राज्य शासन, उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री सुनील कुमार जैन (जूनियर) , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , त्यौंथर, जिला रीवा की सेवाएं , उप सचिव , मानव अधिकार आयोग के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, एतद्वारा , मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय को सौंपता है.
फा. क्र. 1619-2021 - इक्कीस- ब (एक).- राज्य शासन, उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्रीमती तृप्ति शर्मा, 14 वें अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल की सेवाएं, विधिक सलाहकार आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ई.ओ. डब्लू) , भोपाल के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, एतद्वारा , सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल को सौंपता है .
6755
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2021 .
6756
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मई 2021
भोपाल , दिनांक 12 मई 2021
फा. क्र. 1877- इक्कीस- ब (दो)-2021.- राज्य शासन, एतद्वारा , दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्यांक 2) की धारा 24 की उपधारा (1 ) के अंतर्गत मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात् राज्य सरकार की ओर से मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय में किसी अभियोजन , अपील या अन्य कार्यवाही के संचालन के लिये इस विभाग के आदेश क्रमांक 4951 - इक्कीस- ब (दो) , दिनांक 17 जनवरी 2021 द्वारा महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर / नई दिल्ली / इंदौर / ग्वालियर में नियुक्त शासकीय अधिवक्ताओं / उप शासकीय अधि विक्ताओं को, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अपर लोक अभियोजक नियुक्त करता है.
भोपाल , दिनांक 13 मई 2021
फा. क्र. 1869-2021 - इक्कीस- ब (एक).- राज्य शासन , आदेश क्रमांक 1737-2021 - इक्कीस- ब (एक) , दिनांक 16 अप्रैल 2021 को निरस्त करते हुए , अपर कल्याण आयुक्त, भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल एवं उपसचिव, मध्यप्रदेश मानवाधिकार आयोग , भोपाल में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ निम्नांकित उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों का स्थानांतरण नियमित न्यायालयों में किये जाने के फलस्वरूप उनकी सेवाएं प्रतिनियुक्ति से वापस लेकर एतद्वारा , मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है :-
नवीन पद स्थापना क्र. नाम तथा पद
(2)
(3)
(1)
पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
1. श्री सुरेश सिंह, अपर कल्याण आयुक्त, भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल.
[ भाग 1
(3) (1) (2)
2. श्री सुधीर सिंह चौहान,
उपसचिव, मध्यप्रदेश
मानवाधिकार आयोग , भोपाल.
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर की हैसियत से श्री रामबिलास गुप्ता के स्थान पर.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सत्येन्द्र कुमार सिंह , प्रमुख सचिव.
भोपाल, दिनांक 10 मई 2021
पंजी क्र. 1778-2021 - इक्कीस- ब(एक) .- राज्य शासन , एतद्वारा, उच्चतम न्यायालय , नई दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर अतिरिक्त रजिस्ट्रार के पद पर पदस्थ श्री विधान महेश्वरी का स्थानांतरण नियमित न्यायालय में किये जाने के फलस्वरूप उनकी सेवाएं प्रतिनियुक्ति से वापस लेकर मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय , जबलपुर को सौंपता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रत्नेशचन्द्र सिंह बिसेन, सचिव.
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 11 मई 2021
क्र. 1361-2021 - पचास- दो. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 ( 2016 का सं.02 ) की धारा 4 की उपधारा (1 ) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथा-विनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम (3) में यथा-विनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों 6757 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 मई 2021
भाग 1 ]
का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए , कॉलम (4) में यथा- विनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है, अर्थात्: - क्र किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय 1
2
1
अनूपपुर 2
बालाघाट 3
छिंदवाड़ा 4
देवास 5
डिंडोरी 6
धार
7
गुना
8
होशंगाबाद 9
इंदौर
10
झाबुआ 11
मुरैना 12
पन्ना
13
रायसेन 14
रतलाम 15
सिवनी 16
शहडोल 17
शिवपुरी
सीधी
18
सिंगरौली 19
20
विदिशा ::अनुसूची::
जिले का नाम
प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम
3
4
अनूपपुर
श्री राम अवतार पटेल, JMFC
बालाघाट
कु. शिवानी धुर्वे, JMFC
छिंदवाड़ा श्रीमती प्रियंका सुमन साकेत , JMFC
देवास
श्रीमती वर्षा सिंह भाटी, JMFC
डिंडोरी
श्रीमती रिजवाना कौशर , JMFC
धार
कु. परिधि उइके , JMFC
गुना
श्री सुनील कुमार खरे , JMFC
होशंगाबाद श्रीमती मीना शाह, JMFC
इंदौर
श्रीमती नेहा बंसल , JMFC
झाबुआ
श्रीमती तन्वी माहेश्वरी ठाकुर, JMFC (Officiating ) मुरैना
श्रीगती शिखा अग्रवाल , JMFC
पन्ना
श्री ऋषिराज मिश्रा, JMFC (Officiating )
रायसेन
श्रीमती मनीषा जैन, JMFC
रतलाम
श्री कपिल वर्मा, JMFC
सिवनी
कु. शिवांगी सिंह परिहार, JMFC (Officiating )
शहडोल
श्रीमती विजयश्री राठौर , JMFC
शिवपुरी कु. नेहा प्रधान , JMFC
सीधी
श्री राहुल सिंह यादव , JMFC
सिंगरौली श्रीमती अंशु, JMFC
विदिशा
कु. अनुप्रिया पाराशर, JMFC 6758
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मई 2021
[ भाग 1 No. 1361-2021 -L - 2 . In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) and (2 ) of section 4 of the Juvenile Justice ( Care & Protection of Children) Act 2015 (No.02 of 2016) the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column no. 4 as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2 ) of the schedule below for the District as specified in column ( 3 ) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act, namely: -
Schedule-
S.NO
Name of the District
Name of the Principal Magistrate & Designation
Name of the Juvenile JusticeBoard & its Head Quarter
1
2
3
4
1 Anooppur
Anooppur
Shri Ram Avtar Patel , JMFC
2 Balaghat
Balaghat
Ku . Shivani Dhurve , JMFC
Chhindwara
3 Chhindwara
Smt. Priyanka Suman Saket, JMFC
Dewas
Dewas
4
Smt. Varsha Singh Bhati , JMFC
Dindori
5
Dindori
Smt. Rizwana Kaushar , JMFC
Dhar
Dhar
6
Ku . Paridhi Uikey, JMFC
Guna
Guna
7
Shri Sunil Kumar Khare , JMFC
8 Hoshangabad Hoshangabad Smt. Meena Shah , JMFC
Indore
Indore
9
Smt. Neha Bansal , JMFC
Jhabua
10 Jhabua
Smt . Tanvi Maheshwari Thakur , JMFC (Officiating)
Morena
Morena
11
Smt. Shikha Agrawal , JMFC
Panna
12
Panna
Shri Rishiraj Mishra , JMFC ( Officiating ) Raisen
Raisen
13
Smt . Manisha Jain , JMFC 6759
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मई 2021
भाग 1 ]
Ratlam
Ratlam
14
Shri Kapil Verma , JMFC
Seoni
Seoni
15
Ku. Shivangi Singh Parihar , JMFC (Officiating)
Shahdol
Shahdol
16
Smt. Vijayshree Rathore , JMFC
Shivpuri
17 Shivpuri
Ku . Neha Pradhan , JMFC
Sidhi
Sidhi
18
Shri Rahul Singh Yadav , JMFC
19 Singrauli
Singrauli
Smt. Anshu , JMFC
Vidisha
Vidisha
20
Ku . Anupriya Parashar, JMFC
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जगदीश चन्द्र जटिया, उपसचिव.
कार्यालय , राज्यपाल का सचिवालय , मध्यप्रदेश, भोपाल राजभवन , भोपाल , दिनांक 12 मई 2021
क्र. एफ- 49-1 - रा.स. यू.ए.-5-2016-383.- राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 27 (1 ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , माननीय कुलाधिपतिजी निम्नलिखित विधायकगणों को अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (2 ) के खण्ड (नौ) के अन्तर्गत राज्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्य के रूप में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के प्रबंध मण्डल में सदस्य मनोनीत करते हैं :-
1- Jhykku flg ; kno] fo/ kk d ] fuolk hckbZkgc dhij y { ehxa ] y ' dj ] ft y k& okły; j-
2- Jhchjibhzjqalkj fo/ kk d ] fuok hekko fogli dkywal ckik jMfloij ft y k&f koi ph
dk / kfr ] jkt ekrkfot ; lijkt slik dikfo' ofo ky ; ] Xkfy ; j dsvinsitulkki ]
देवेन्द्र पाल सिंह गौर , राज्यपाल के अपर सचिव.
6760
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मई 2021
[ भाग 1 कार्यालय , राज्यपाल का सचिवालय , मध्यप्रदेश , भोपाल
राजभवन , भोपाल , दिनांक 12 मई 2021
क्र. एफ. 53-1 - रा.स.-यू.ए.- 5-2016-385.- इस सचिवालय की अधिसूचना क्र. एफ. 53-1 - रा.स. यू.ए.- 5-2016-178, दिनांक 17 जनवरी 2021 के द्वारा नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 22 की उपधारा (2 ) के खण्ड (क) के अंतर्गत डॉ. उमेश चन्द्र शर्मा, रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य वेटरनरी काउंसिल, मध्यप्रदेश, भोपाल को विश्वविद्याल के प्रबंध मण्डल में सदस्य नामांकित किया गया था. डॉ. उमेश चन्द्र शर्मा को भारतीय पशु चिकित्सा परिषद्, नई दिल्ली ने भी विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 22 (2) (च) के तहत विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड में सदस्य नामांकित किया है. अतः इस सचिवालय की अधिसूचना दिनांक 17 जनवरी 2021 को निरस्त करते हुए , डॉ. उमेश चन्द्र शर्मा के स्थान पर डॉ. शिव चन्द्र दुबे , भूतपूर्व डायरेक्टर आई.सी.ए. आर . "निषाद " नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सेक्योरिटी एनीमल डिसीज, भोपाल , निवासी 29-30 , ईशान पार्क, रायसेन रोड आनन्द नगर , भोपाल को अधिनियम की धारा 22 (2) (क) के तहत विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड में माननीय कुलाधिपतिजी द्वारा सदस्य नामांकित किया गया है.
कुलाधिपति, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय , जबलपुर के आदेशानुसार, देवेन्द्र पाल सिंह गौर, राज्यपाल के अपर सचिव.
कार्यालय , राज्यपाल का सचिवालय , मध्यप्रदेश , भोपाल
राजभवन , भोपाल , दिनांक 13 मई 2021
संशोधित अधिसूचना
1. क्र. एफ. - 1-4-20- रा.स. यू.ए.- 1.- राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1998 (क्र. 13 सन् 1998) की धारा 12 की उपधारा (2) के प्रावधान के तहत राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल के नियमित कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु पैनल अनुशंसित करने के लिए इस सचिवालय की अधिसूचना क्र. एफ-1-4-20- रा.स. यू.ए.1- 323, दिनांक 26 मार्च 2021 के द्वारा प्रो. विनय कुमार पाठक, कुलपति , डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम टेक्नीकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति नियुक्त की गई है. समिति में प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी, डायरेक्टर , इलेक्ट्रानिक्स एवं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग , आई.आई.टी. रुडकी , रुडकी एवं प्रो. कपिल देव मिश्र, कुलपति, रानी दुर्गावती वि.वि. , जबलपुर सदस्य है.
2. समिति को गठन दिनांक से छः सप्ताह में बैठक कर पैनल प्रस्तुत करना था परन्तु कोविड-19 महामारी की द्वितीय वेव के तीव्र संचरण के कारण समिति द्वारा निर्धारित छः सप्ताह की समयावधि में पैनल प्रस्तुत नहीं किया जा सका है.
3. अतः , राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम , 1998 की धारा 12 की उपधारा (5) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुलाधिपतिजी के द्वारा पैनल प्रस्तुत करने के लिए समिति को पूर्व निर्धारित छः सप्ताह की समयावधि में 02 सप्ताह की और वृद्धि की गई है. समिति आवश्यक कार्यवाही संपन्न कर प्रदत्त समयावधि में पैनल प्रस्तुत करेगी.
कुलाधिपति, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल के आदेशानुसार , डी.पी.एस. गौर , राज्यपाल के विधि अधिकारी.
6761
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मई 2021
भाग 1 ]
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 18 मई 2021
क्र. एफ- 01-07-2020- सात- 7.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा (3 ) में अंतर्विष्ट उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा , यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार , संभाग इंदौर के जिला बुरहानपुर की वर्तमान तहसील नेपानगर की सीमाओं को परिवर्तित करने, नवीन तहसील धूलकोट का सृजन करने तथा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गए अनुसार उसकी सीमाओं को परिभाषित करना प्रस्तावित करती है :-
"मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस का अवसान होने के पश्चात् प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा तथा उसके संबंध में कोई भी आपत्ति या सुझाव, लिखित में, उक्त कालावधि का अवसान होने के पूर्व प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग को अग्रेषित किये जा सकेंगे:-
क्र. विद्यमान संभाग / जिले / उपखण्ड/ तहसील और उसका मुख्यालय
प्रस्तावित परिवर्तन (विद्यमान संभाग / जिले / उपखण्ड / तहसील में सम्मिलित किये जाने वाले या अपवर्जित किये जाने वाले क्षेत्रों के विवरण ) (3) (1)
1.
अनुसूची
अभि- युक्तियाँ प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात् संभाग /जिले / उपखण्ड / तहसील में समाविष्ट किये गये क्षेत्रों का विवरण
प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात् संभाग / जिले/ उपखण्ड / तहसील की सीमाएं
प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात् संभाग / जिले / उपखण्ड/ तहसील एवं उसके मुख्यालय का नाम
(7) (5)
(6)
(4)
तहसील-नेपानगर
मुख्यालय- नेपानगर
(2) तहसील-नेपानगर मुख्यालय- नेपानगर
वर्तमान तहसील नेपानगर के रा.नि. मंडल आसेर के पटवारी हल्का क्र.1 से 11 तक तथा 14ग्राम अपवर्जित होंगे .
2.
पूर्वमें तहसील खकनार, पश्चिम में प्रस्तावित तहसील- धूलकोट, उत्तर में- तहसील खण्डवा, दक्षिण में- तहसील बुरहानपुर नगर.
वर्तमान तहसील नेपानगर के रा.नि. मंडल नेपानगर के पटवारी हल्का क्र. 12से 45 इस प्रकार कुल 34पटवारी हल्के तथा 52 ग्राम सम्मिलित रहेंगे.
प्रस्तावित नवीन
तहसील-धूलकोट
मुख्यालय-धूलकोट
वर्तमान तहसील नेपानगर के पटवारी हल्का क्र. 1 से 11 तक कुल 11 पटवारी हल्के तथा 14 ग्राम समाविष्ट होंगे.
पूर्वमें- तहसील नेपानगर, पश्चिम में- तहसील झिरन्या, उत्तर में- तहसील पंधाना, दक्षिण में- तहसील बुरहानपुर नगर .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मई 2021
6762
[ भाग 1 2. प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 18 मई 2021
सूचना
क्र. एफ- 3-53-2019- अठारह- 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 19 की उपधारा (4 ) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा खजुराहो निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2031 मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 (2 ) में उपांतरणों के साथ अनुमोदित की गई है, तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा , अर्थात्:-
1. आयुक्त, सागर संभाग , सागर , मध्यप्रदेश.
2. कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश.
3. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय छतरपुर, मध्यप्रदेश.
4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगर परिषद्, राजनगर, मध्यप्रदेश.
2. यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 18 मई 2021
क्र. एफ-03-53-2021- अठारह-5.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, नगरीय विकास एवं आवास की सूचना क्रमांक एफ- 03-53-2021-अठारह-5 , दिनांक 18 मई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव, 6763
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मई 2021
भाग 1 ]
Bhopal , the 18th May 2021
NOTICE
No. F-3-53-2019 - XVIII - 5.- Notice under section 19 (4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development Plan with modifications for Khajuraho (Planning Area) 2031 under sub - section (2) of Section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 (No. 23 of 1973 ) , and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours , namely : - 1. Commissioner, Sagar Division , Sagar, Madhya Pradesh .
2. Collector, District Chhatarpur, Madhya Pradesh .
3. Assitant Director, Town & Country Planning, District Office Chhatarpur, Madhya Pradesh .
4. CheifMunicipal Officer , Nagar Parishad Rajnagar, Madhya Pradesh .
2. The said development plan shall come into operation with effect from the date of publication of this notice in Madhya Pradesh Gazettee under section 19 (5 ) ofMadhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SHUBHASHISH BANERJEE , Dy. Secy.
भोपाल , दिनांक 18 मई 2021
सूचना
क्र. एफ- 3-56-2021- अठारह-5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा दतिया निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2035 मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 (1 ) में उपांतरणों के साथ अनुमोदित की गई है, तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात्:-
1. आयुक्त, ग्वालियर संभाग , ग्वालियर , मध्यप्रदेश.
2. कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश.
3. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय ग्वालियर, मध्यप्रदेश.
4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगर परिषद्, दतिया, मध्यप्रदेश.
2. यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 18 मई 2021
क्र. एफ- 03-56-2021 - अठारह- 5.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, नगरीय विकास एवं आवास की सूचना क्रमांक एफ-03-56-2021-अठारह -5, दिनांक 18 मई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.
6764
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मई 2021
[ भाग 1
Bhopal , the 18th May 2021
NOTICE
No. F- 3-56-2021 - XVIII - 5.- Notice under section 19 (4 ) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development Plan with modifications for Datia (Planning Area) 2035 under sub - section ( 1 ) of Section 19 ofthe Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 (No. 23 of1973) , and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours , namely: - Commissioner, Gwalior Division , Gwalior, Madhya Pradesh . 1.
Collector, District Datia, Madhya Pradesh . 2.
3. Joint Director, Town & Country Planning, District Office Gwalior, Madhya Pradesh.
4. CheifMunicipal Officer, Nagar Palika Datia, Madhya Pradesh .
2. The said development plan shall come into operation with effect from the date of publication of this notice in Madhya Pradesh Gazettee under section 19 (5 ) of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SHUBHASHISH BANERJEE , Dy. Secy.
भोपाल , दिनांक 18 मई 2021
सूचना
क्र. एफ- 3-57-2021 - अठारह- 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा डबरा निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2031 मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 (1 ) में उपांतरणों के साथ अनुमोदित की गई है, तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात्:-
1. आयुक्त, ग्वालियर संभाग , ग्वालियर, मध्यप्रदेश.
2. कलेक्टर , जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश.
3. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय ग्वालियर, मध्यप्रदेश.
4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिका परिषद्, डबरा , मध्यप्रदेश.
2. यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 18 मई 2021
क्र. एफ- 03-57-2021- अठारह-5.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, नगरीय विकास एवं आवास की सूचना क्रमांक एफ- 03-57-2021-अठारह-5 , दिनांक 18 मई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.
6765
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 मई 2021
भाग 1 ]
Bhopal , the 18th May 2021
NOTICE
No. F -3-57-2021 -XVIII- 5.- Notice under section 19(4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 is hereby given that the State Governinent has approved the Development Plan with modifications for Dabra (Planning Area) 2031 under sub - section ( 1 ) of Section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 (No. 23 of 1973 ), and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours, namely : - 1. Commissioner, Gwalior Division Gwalior, Madhya Pradesh .
2. Collector, District Gwalior, Madhya Pradesh.
3. Joint Director, Town & Country Planning , District Office Gwalior, Madhya Pradesh .
4. CheifMunicipal Officer, Nagar Palika Parishad Dabra, Madhya Pradesh .
2. The said development plan shall come into operation with effect from the date of publication of this notice in Madhya Pradesh Gazettee under section 19 (5 ) of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SHUBHASHISH BANERJEE , Dy. Secy.
भोपाल , दिनांक 18 मई 2021
सूचना
क्र. एफ- 3-58-2021 - अठारह- 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा भिण्ड निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2035 मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 (1 ) में उपांतरणों के साथ अनुमोदित की गई है, तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात्:-
1. आयुक्त, चम्बल संभाग, चम्बल, मध्यप्रदेश.
2.
कलेक्टर, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश.
3.
सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय भिण्ड, मध्यप्रदेश.
4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, भिण्ड, मध्यप्रदेश.
2. यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 18 मई 2021
क्र. एफ- 03-58-2021 -अठारह- 5.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में , नगरीय विकास एवं आवास कीसूचना क्रमांक एफ-03-58-2021-अठारह -5, दिनांक 18 मई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मई 2021
6766
[भाग 1
Bhopal , the 18th May 2021
NOTICE
No. F-3-58-2021 -XVIII -5.- Notice under section 19 (4 ) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development Plan with modifications for Bhind (Planning Area) 2035 under sub -section ( 1 ) of Section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 (No. 23 of1973), and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours, namely: - 1. Commissioner, Chambal Division, Chambal , Madhya Pradesh .
2. Collector, District Bhind , Madhya Pradesh .
3. Assistant Director, Town & Country Planning , District Office Bhind, Madhya Pradesh .
4. CheifMunicipal Officer, Nagar Palika Parishad Bhind, Madhya Pradesh .
2. The said development plan shall come into operation with effect from the date of publication of this notice in Madhya Pradesh Gazettee under section 19 (5 ) of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SHUBHASHISH BANERJEE , Dy. Secy .
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय , आयुक्त, भू-अभिलेख , मध्यप्रदेश
ग्वालियर, दिनांक 20 मई 2021 क्र.- 228-2021- CLR-भू- सर्वेक्षण-2020
भू-सर्वेक्षण का प्रारम्भ
मध्यपदेश भू- राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता , 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 64 दवारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आयुक्त , भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6 ) में वर्णित क्षेत्र भू- सर्वेक्षण के अधीन लिए गए हैं:-
अनुसूची
तहसील ग्राम/नगर
जिला
भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए क्षेत्र
सरल क्रमांक
पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर
क्रमांक
(6)
1
(2)
(3)
(4)
(5)
1
48
छनेरा
संपूर्ण राजस्व ग्राम छनेरा
खण्डवा हरसूद
2
हरसूद सक्तापुर
संपूर्ण राजस्व ग्राम सक्तापुर खण्डवा
45
47
3
देवल्दी
संपूर्ण राजस्व ग्राम देवल्दी
खण्डवा हरसूद
ज्ञानेश्वर बी. पाटील , आयुक्त.