ध्य प्रदेश शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 21 मई 2021 - वैशाख 31 , शक 1943
क्रमांक 230 ]
लोक स्वास्थ्यएवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 21 मई 2021
क्रमांक एफ 10-04-2021 - सत्रह -मेडि- 2.- ऐपेडेमिक डिजिसेस एक्ट, 1897 की धारा 2 सहपठित मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट, 1949 की धारा 50 , 51 एवं धारा 71 ( 1 ) ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्वारा , म्युकरमाईकोसिस ( Mucormycosis ) को संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य के लिए अधिसूचित संक्रामक रोग ( Notified Infectious Disease ) घोषित करते हुए ऐपेडेमिक डिजिसेस एक्ट, 1897 एवं पब्लिक हेल्थ एक्ट, 1949 में उपबंधित समस्त अधिकार , समस्त जिला मजिस्ट्रेट , मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी , सिविल सर्जन- सह- मुख्य अस्पताल अधीक्षक को जिला स्तर पर तथा समस्त अनुविभागीय अधिकारियों ( Sub Divisional Magistrate ) तथा खण्ड चिकित्सा अधिकारियों को ब्लॉक स्तर पर प्रदत्त करती है.
2. उपरोक्त अधिसूचना तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , आकाश त्रिपाठी, सचिव .
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2021.