ध्य प्रदेश शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 232]
भोपाल, मंगलवार, दिनांक 25 मई 2021-ज्येष्ठ 4 , शक 1943
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 25 मई 2021
क्र. 1899 ' अ'- इक्कीस- ब( दो ).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक सहपठित मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 ( क्रमांक 29 सन् 1983 ) की धारा 29 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण अधिकारी तथा सेवक सेवा ( भरती तथा सेवा की अन्य शर्तें ) नियम, 2002 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त नियमों में, नियम 11 में, उप- नियम ( 2 ) के पश्चात् निम्नलिखित उप - नियम जोड़ा जाए, अर्थात्ः-
" ( 2क ) अनुसूची- एक में उल्लिखित सहायक ग्रेड- तीन एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की एजेन्सी के माध्यम से की जा सकेगी. ".
No. 1899'A' -XXI - B ( II) . In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, read with clause (d) of sub- section (2) of Section 29 of Madhya Pradesh Madhyastham Adhikaran Adhiniyam , 1983 (No. 29 of 1983) , the State Government , hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Madhyastham Adhikaran Officers and Servants Services (Recruitment and Other Conditions of Service) Rules , 2002 , namely :-
AMENDMENTS
In the said rules , in rule 11 , after sub - rule (2) , the following sub - rule shall be substituted , namely :-
"(2a) Posts of Assistant Grade - III and Class - IV mentioned in Schedule - I may be recruited through the Agency of the High Court of Madhya Pradesh . " .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गोपाल श्रीवास्तव, सचिव.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2021 .