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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 22, Part Part 1, 28 May 2021

Published 28 May 2021

Type
Ordinary
Gazette no.
22
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2021-05-28.22.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदेश शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 मई 2021 - ज्येष्ठ 7 , शक 1943

क्रमांक 22]

विषय-सूची

भाग 3.-(1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,

भाग 1.-(1 ) राज्य शासन के आदेश, (2) विभागों के आदेश ,

(2) सांख्यिकी सूचनाएं ,

भाग 4.- (क) (1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरः स्थापित विधेयक, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं , (7) लोक- भाषा परिशिष्ट.

(ख) (1 ) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं .

(ग) (1 ) प्रारूप नियम, (2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

नाम एवं पदनाम

क्र.

विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल

(2)

(1 )

भोपाल, दिनांक 13 मई 2021

1.

श्रीमती अभिलाषा एन. मावर , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, छिंदवाड़ा.

2.

श्री अमित भूरिया, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अशोकनगर.

3. श्री आर्शीवाद भिलाला, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भिण्ड.

फा. क्र. 1881-2021 - इक्कीस ब (एक) भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के खण्ड (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय के परामर्श से मध्यप्रदेश शासन, एतद्वारा , निम्नलिखित वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीशों को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2017 के नियम 5(1 ) (ए) के अंतर्गत उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर ), वेतनमान रुपये 51550-1230-58930- 1380-63070 , के पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करता है:-

4. श्री संदीप कुमार सोनी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट , धार.

6767

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2021 .

6768

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 मई 2021

(2)

(1)

5. श्री अभिषेक गोयल, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट , अलीराजपुर.

6. श्री अबधेश कुमार श्रीवास्तव, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवास.

7. श्री अनिल चौधरी , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट , उमरिया.

8. श्रीमती कविता इवनाती, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डिंडौरी.

9. श्री अतुलराज भलावी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पन्ना.

10. श्री वरूण पुनासे, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जबलपुर.

11. श्रीमती शिल्पा तिवारी , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुरैना.

12.

श्री अजय रामावत्, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शिवपुरी.

13.

श्री विवेक कुमार सिंह, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट , सीधी.

14.

श्री गोपेश गर्ग, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट , राजगढ़.

15. श्री विवेकानन्द त्रिवेदी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमच.

16. श्री हिमांशु कौशल, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, होशंगाबाद.

17. श्री इंदुकांत तिवारी , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कटनी.

18. श्री रोहित सिंह, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दतिया.

19. श्री योगीराज पाण्डेय, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रीवा.

20. श्री लक्ष्मण कुमार वर्मा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खण्डवा.

[ भाग 1

(2)

(1)

21.

श्रीमती तृप्ती पाण्डेय, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट , उज्जैन.

22.

श्री महेश कुमार झा , तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इन्दौर.

23.

श्रीमती नौसिन खान , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा.

24.

श्री कौशलेन्द्र सिंह भदौरिया, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट , गुना.

25.

श्रीमती मान्वेन्द्र प्रताप सिंह, प्रथम व्यवहार शीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ग्वालियर. न्यायाध 26.

श्री अफजल खान , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायसेन.

27.

श्री आशीष दावड़े , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खरगौन (मण्डलेश्वर) .

28.

श्री गौरव प्रज्ञानंन , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झाबुआ.

29.

श्री नीलेश कुमार गिरेती , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रतलाम.

30.

श्री विपिन सिंह भदौरिया , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, छतरपुर.

31.

श्री राजेश शर्मा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट , बालाघाट.

32.

श्री संकर्षण प्रसाद पाण्डेय , छटवे व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , उज्जैन.

33.

श्री पारस कुमार जैन, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टीकमगढ़, 34.

श्री धर्मेन्द्र सोनी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शाजापुर.

35.

श्री विवेक कुमार पाठक, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट , सागर.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मई 2021

भाग 1 ]

(2)

(1)

36. श्री युगल रघुवंशी , डिप्टी वेलफेयर कमिश्नर, भोपाल गैस पीड़ित, भोपाल.

37. श्री स्वयं प्रकाश दुबे, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अनुपपुर.

38. श्री विशाल शर्मा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट , मण्डला.

39. श्री महेन्द्र मंगौदिया, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट , श्योपुर.

40. श्री निशिथ खरे , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट , भोपाल.

41. श्री उमेश कुमार पटेल, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सतना.

42. श्री राघबेन्द्र कुमार श्रीवास्तव , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 के अतिरिक्त न्यायाधीश बासौदा (विदिशा).

43. श्रीमती रजनी प्रकाश बाथम, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट , दमोह.

44. श्री विवेक बुखारिया , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नरसिंहपुर.

45. श्री संदीप कुमार जैन , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट , विदिशा .

46. श्री जैनुल अबदीन, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बड़वानी.

47. श्रीमती सुचिता श्रीवास्तव , तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 सिवनी.

48. श्री जंगबहादुर सिंह राजपूत, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 पांडुर्ना, छिंदवाड़ा.

49. श्री श्याम सुन्दर झा, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 बैढ़न (सिंगरौली).

50. श्री हरीश वनवंशी, 10 वें व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 , जबलपुर.

51. श्री विवेक शिवहरे, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 , जीरापुर (राजगढ़).

6769 (1)

(2)

52. श्री उमेश कुमार सोनी , सातवे व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , जबलपुर.

श्री महेश कुमार माली , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 एवं कार्यवाहक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शाजापुर. 53.

श्री हरीश चन्द्र पटेल, पीठासीन अधिकारी , श्रम न्यायालय , सागर . 54.

श्री मनीष कुमार पाटीदार , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 के अतिरिक्त न्यायाधीश, देवास. 55.

कुमारी चारूलता दांगी , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 के अतिरिक्त न्यायाधीश , सनावद (मण्डलेश्वर). 56.

57. कुमारी उर्मिला यादव, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , पाटन, जबलपुर.

58. श्री उपदेश राठौर , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , बैगमगंज, रायसेन.

59. श्री रूपेश नईक , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , जुन्नारदेव (जामाई) , छिन्दवाड़ा.

60. श्री अनिल कुमार नामदेव, सातवे व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 , ग्वालियर.

61. श्री विशाल अखण्ड, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , भोपाल .

62. श्री हेमराज सनौदिया, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , देवास.

63. श्री संतोष सैनी, व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , कसरावद (मण्डलेश्वर) .

भोपाल, दिनांक 17 मई 2021

फा. क्र. 1705-2021- इक्कीस- ब(एक) . राज्य शासन , उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी , श्री सुदीप कुमार श्रीवास्तव (जूनियर), द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर की सेवाएं , अतिरिक्त कल्याण आयुक्त के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, एतद्वारा , कार्यालय कल्याण आयुक्त, भोपाल गैस पीड़ित, भोपाल को सौंपता हैं .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

6770

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 मई 2021

[ भाग 1

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

आदेश

भोपाल , दिनांक 20 मई, 2021

क्र.- एफ- 3-6-2021- तेरह - विद्युत अधिनियम , 2003 (केन्द्रीय अधिनियम क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 166 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एवं ऊर्जा विभाग के आदेश क्रमांक 2493- तेरह -2004 , दिनांक 17 मई 2004 जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र (भाग-1 ) में दिनांक 21 मई 2004 को किया गया था, को अतिष्ठित करते हुए , राज्य सरकार, एतद्वारा , राज्य समन्वय फोरम का निम्नानुसार पुनर्गठन करती है:-

अध्यक्ष

1. अध्यक्ष, म. प्र. विद्युत नियामक आयोग

सदस्य

2. सदस्यगण, म. प्र. विद्युत नियामक आयोग

सदस्य

3. प्रबंध संचालक, एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड

सदस्य

4. प्रबंध संचालक, म. प्र . पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड

सदस्य

5. प्रबंध संचालक, म. प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड

सदस्य

6. प्रबंध संचालक, म. प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड

सदस्य

7. प्रबंध संचालक, म. प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड

सदस्य

8. प्रबंध संचालक, म. प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

सदस्य

9. ऊर्जा विभाग , म. प्र. शासन का एक प्रतिनिधि

सदस्य

10. म. प्र. राज्य भार प्रेषण केन्द्र जबलपुर का एक प्रतिनिधि

(2) राज्य समन्वय फोरम के अध्यक्ष द्वारा नामांकित म. प्र. विद्युत नियामक आयोग के सदस्य, फोरम के सदस्य- संयोजक होंगे. (3) राज्य समन्वय फोरम की बैठकें प्रत्येक 3 माह में एक बार अध्यक्ष द्वारा निर्धारित तिथि का आयोजित की जायेंगी . (4) फोरम की बैठकों के आयोजन व संचालन के नियमों का निर्धारण राज्य समन्वय फोरम के सदस्यों द्वारा किया जायेगा.

ORDER

No. F - 3-6-2021 - XIII . - In exercise of the powers conferred under Sub - Section (4 ) of Section 166 of Elec- tricity Act , 2003 (Central Act No. 36 of 2003 ) and in supersession of Energy Department's order No. 2493- XIII - 2004 , dated 17th May 2004, published in Madhya Pradesh Gazette (Part - I ) on dated 21st May 2004 , the State Government , hereby reconstitutes the State Coordination Forum as below : -

Chairperson 1. Chairperson of the MP Electricity Regulatory Commission

Member 2. Members of the MP Electricity Regulatory Commission

Member

Member 3. Managing Director, MP Power Management Company Limited 4. Managing Director, MP Poorv Kshetra Vidyut Vitaran Company Limited

Member 5. Managing Director, MP Madhya Kshetra Vidyut Vitaran Company Limited

Member 6. Managing Director , MP Pashchim Kshetra Vidyut Vitaran Company Limited

Member 7. Managing Director , MP Power Generating Company Limited

Member 8. Managing Director, MP Power Transmission Company Limited

Member 9. Arepresentative of the Energy Department, Govt . of MP

Member 10. A representative from the MP State Load Dispatch Centre , Jabalpur

2. One Member of the MP Electricity Regulatory Commission, as nominated by the Chairperson of the Forum, Shall be the Member - Convenor of the Coordination Forum .

6771

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मई 2021

भाग 1 ]

3. The Meetings of the Coordination Forum shall be held once every three months on the date decided by the Chairperson of the Coordination Forum.

4. The rules for organizing and conduct of the meetings of the Forum will be decided by the members of the Forum.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय दुबे, प्रमुख सचिव.

राजस्व विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 मई, 2021

क्र.- एफ- 01-01-2021 - सात- 7.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (3 ) में अंतर्विष्ट उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा , यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार , संभाग शहडोल के जिला शहडोल के वर्तमान अनुविभाग जैतपुर तथा सोहागपुर की सीमाओं को परिवर्तित करने, अनुविभाग जैतपुर के स्थान पर अनुविभाग जैतपुर- बुढार का गठन करने तथा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गए अनुसार उसकी सीमाओं को परिभाषित करना प्रस्तावित करती है.

" मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस का अवसान होने के पश्चात प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा तथा उसके संबंध में कोई भी आपत्ति या सुझाव, लिखित में, उक्त कालावधि का अवसान होने के पूर्व प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व, विभाग को अग्रेषित किये जा सकेंगे:-

क्र ० विद्यमान संभाग/जिले/ उपखण्ड/तहसील भौर उसका मुख्यालय

अनुसूची

अभि- युक्तियों

प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चातसंभाग/जिले/ उपखण्ड/तहसील की सीमाएँ

प्रस्तावित परिवर्तनों के

पश्चातसंभाग/जिले/

उपखण्ड/तहसील एवं उसके

मुख्यालय का नाम

प्रस्तावित परिवर्तन ( विद्यमान संभाग/ जिले/ उपञ्चण्ड/तहसील में सम्मिलित किये जाने वाले या अपवर्जित किये जाने वाले क्षेत्रों के बिवरण)

3 1

1

तहसील बुढार सम्मिलितहोगी प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात संभाग/जिले/ उपखण्ड/तहसील मे समाविष्ट किये गये क्षेत्रों का विवरण

7

6

4

पूर्व में जिला कोरिया (छत्तीसगढ़) एवं जिला

अनुविभाग - जैतपुर-बुढार

मुख्यालय -बुढार

2 अनुविभाग-जैतपुर मुख्यालय-जैतपुर

2.

तहसील बुढार अपवर्जित होगी

5 तहसील जैतपुर तथा तहसील बुढार समाविष्ट होगी

पश्चिम में- शेष

अनुविभाग सोहागपुर, उत्तर में- जिला

अनूपपुर, कोरिया (छत्तीसगढ़), दक्षिण में जिला

पूर्व में प्रस्तावित्त अनूपपुर

तहसील सोलगपुर

अनुविभाग जैतपुर-

अनुविभाग-सोहागपुर

मुख्यालय-सोहागपुर

अनुविभाग-सोहागपुर मुख्यालय-सोहागपुर

बुढार,

पश्चिम में जिला

उमरिया,

उत्तर में अनुविभाग

अयसिंहनगर ,

दक्षिण मे जिला

अनूपपुर

2/ प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावीरूप से किया जा सके ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मुजीबुर्रहमान खान , उपसचिव.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मई 2021

[ भाग 1 6772

कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , तहसील भीकनगांव , जिला खरगौन, मध्यप्रदेश

भीकनगांव, दिनांक 5 मई 2021 क्र. 2187 - भू- अर्जन- 2021 - रा.प्र.क्र.-009-अ- 82-2020-21

प्ररुप- "घ"

{नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-2581 /री-1 / 2020, भीकनगांव, दिनांक 03.10.2020 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर० डी० 83.045 कि० मी० पर ग्राम- पिपलई बुजुर्ग , तह० भीकनगांव जिला खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक-03 से ग्राम बड़िया तह० भीकनगांव जिला खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 05 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम लखापुर, प.ह.नं.- 30, तह० भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23.10.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

= अनुसूची:

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

3

5

2

1

भीकनगांव

खरगोन

0.100

64 65/1

ग्राम-

लखापुर,

प.ह.नं.- 30

0.100

01

कुल योग

6773

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मई 2021

भाग 1 ]

क्र. 2189 - भू-अर्जन-2021-रा.प्र.क्र.-0013-अ- 82-2020-21

प्ररुप- "घ"

{ नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-2589/री-1 /2020, भीकनगांव, दिनांक 03.10.2020 द्वारा , राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्‌वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर ० डी० 83.045 कि० मी० पर ग्राम पिपलई बुजुर्ग, तह ० भीकनगांव जिला खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-03 से ग्राम बड़िया तह० भीकनगांव जिला- खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक 05 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- आवल्या, प.ह.नं.- 27, तह० भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23.10.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची :

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2

3

1

4

5 खरगोन

0.040

15/3/1

भीकनगांव ग्राम

0.048

15/4

15/3/2

0.032

आवल्या,

प.ह.नं.- 27

16/1/1

0.014

4

0.134

कुल योग

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 मई 2021

6774

[ भाग 1 क्र. 2221 - भू- अर्जन - 2021 -रा.प्र.क्र. -006- अ-82-2020-21

प्ररुप- "घ"

{ नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-2575/री-1 /2020, भीकनगांव, दिनांक 03.10.2020 द्वारा , राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर०डी० 53.63 कि०मी० पर ग्राम बावड़िया तह. सनावद जिला खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-02 से ग्राम खारवी तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 04 तक एवं उक्त पम्प हाऊस क्रमांक 04 से टेल ( ग्राम- बिरुल प.ह.नं. -39, तह० भीकनगांव, जिला- खरगोन) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम घोड़वा, प.ह.नं.- 10, तह० भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23.10.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

2

3

1

0.030

438

भीकनगांव

खरगोन

ग्राम- घोड़वा,

प.ह.नं.- 10

0.098

439

506

0.040

507

0.112

0.080

510 6775

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मई 2021

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

3

4

2

1

512

0.032

खरगोन

ग्राम- घोड़वा,

भीकनगांव

0.008

513

प.ह.नं.- 10

0.047

514

0.028

515

0.036

516

0.042

517

0.033

518

0.023

519

0.609

13

कुल योग

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मई 2021

[ भाग 1 6776

क्र. 2199- भू- अर्जन- 2021- रा.प्र.क्र.- 0011-अ-82-2020-21

प्ररुप- "घ"

{नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-2585/री-1 /2020, भीकनगांव, दिनांक 03.10.2020 द्वारा , राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर०डी० 83,045 कि० मी० पर ग्राम- पिपलई बुजुर्ग, तह० भीकनगांव जिला खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-03 से ग्राम बड़िया तह० भीकनगांव जिला- खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 05 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम ढाकबर्डि, प.ह.नं.- 29, तह० भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23.10.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची :

जिला

तहसील

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

2

4

5

3

1

0.034

ग्राम

65/1

खरगोन भीकनगांव

66

0.059

ढाकबर्डि,

प.ह.नं.- 29

69/1

0.081

71/1/2

0.015 6777

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 मई 2021

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

3

2

4

5

1

71/72/73/2

भीकनगांव

खरगोन

0.075

72,73

ग्राम- ढाकबर्डि,

71/1/3

प.ह.नं.- 29

72/1/3

0.034

73/1/3

0.054

71/1/172 , 73

0.056

75/4

78/2

0.136

0.544

9

कुल योग

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 मई 2021

6778

[ भाग 1 क्र. 2195 - भू- अर्जन- 2021 - रा.प्र.क्र. -0025-अ- 82-2020-21

प्ररुप- "घ"

{नियम- ४ देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-2567 / री-1 /2020, भीकनगांव, दिनांक 03.10.2020 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाडा माईको उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम खारवी तह, भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 04 से टेल (ग्राम- बिरुल प.ह.नं. -39 , तह० भीकनगांव , जिला- खरगोन) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- लछोरा , प.ह.नं.- 39, तह० भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23.10.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्काकमांक

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

2

3

1

4

भीकनगांव

खरगोन

197

0.006

ग्राम- लछोरा,

प.ह.नं.- 39

0.006

01

कुल योग

6779

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मई 2021

भाग 1 ]

क्र. 2177-भू- अर्जन-2021- रा.प्र.क्र.-0022-अ- 82-2020-21

प्ररुप "घ"

[नियम- ४ देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा ( 1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-2661 /री-1 /2020, भीकनगांव, दिनांक 03.10.2020 द्वारा , राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम- खारवी तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक- 04 से टेल (ग्राम- बिरुल प.ह.नं. -39 . तह० भीकनगांव, जिला- खरगोन) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- मछलगांव, प.ह.नं.- 34 , तह० भीकनगांव , जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23.10.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम /पटवारी हल्काकमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

2

3

4

5

1

68/1

0.070

खरगोन भीकनगांव ग्राम मछलगांव,

60/2

0.048

प.ह.नं.- 34

61/2

0.088

63/2

0.038 भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मई 2021

6780

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.038

63/1

भीकनगांव

खरगोन

0.072

62/3

0.012

61/3

ग्राम-

मछलगांव,

प.ह.नं.- 34

0.074

61/4

0.100

32/4

0.124

166

0.070

170

0.012

279/1

0.028

277/1

0.002

277/4

0.018

274/4

0.030

274/5

0.041

274/7

0.034

274/9

0.008

272

0.064

269/4

0.024

269/3

0.006

268/5

0.118

268/6

0.136

263/2

0.019

262

1.274

25

कुल योग

6781

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 मई 2021

भाग 1 ]

क्र. 2181 - भू-अर्जन- 2021- रा.प्र.क्र.-0017- अ- 82-2020-21

प्ररुप- "घ"

[नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-2651/री-1 /2020, भीकनगांव , दिनांक 03.10.2020 द्वारा , राज्य सरकार भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उ‌द्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम खारवी तह. भीकनगांव, जिला खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक 04 से टेल (ग्राम- बिरुल प.ह.नं.-39 . तह० भीकनगांव, जिला- खरगोन) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक-03 में जल परिवहन हेतु ग्राम- नवलपुरा, प.ह.नं.- 95, तह० भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23.10.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

3

4

2

1

0.071

130/3

भीकनगांव

खरगोन

0.002

131/1/4

ग्राम

नवलपुरा,

प.ह.नं.- 95

0.020

131/1/5

0.020

131/1/6 6782

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 मई 2021

[ भाग 1 तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

3

4

2

1

5

0.022

131/1/7

खरगोन भीकनगांव

0.002

132/1/1/1

132/1/2/1

0.048

ग्राम-

नवलपुरा,

प.ह.नं.- 95

0.022

132/2/1/1

132/2/1/3

0.021

132/2/1/4

0.007

0.014

132/2/3

0.020

132/2/1/2

0.032

133/1/1

0.009

133/1/2

14

0.310

कुल योग

6783

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मई 2021

भाग 1 ]

क्र. 2203 - भू-अर्जन- 2021- रा.प्र.क्र.-005-अ-82-2020-21

प्ररुप- "घ"

{नियम- 6 देखिए }

1 अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 2573/री-1 /2020, भीकनगांव, दिनांक 03.10.2020 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर० डी० 39,00 कि० मी० पर ग्राम दौडवा, तह०- भीकनगांव जिला खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-01 से ग्राम बोरगांव, तह० भीकनगांव जिला खरगोन तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम पछाया, प.ह.नं.- 12, तह० भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23.10.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

2

3

1

5

0.004

खरगोन भीकनगांव ग्राम पछाया, प.ह.नं.- 12

6

0.009

8/1

0.010

8/2

0.028

10/1

0.002 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मई 2021

6784

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

2

3

1

4

5

11/1/2

0.007

खरगोन भीकनगांव

11/1/3

0.009

ग्राम- पछाया,

प.ह.नं.- 12

11/1/4

0.011

11/1/5

0.011

13/1

0.006

13/2

0.062

0.002

16/3

16/6

0.011

16/4

0.003

16/5

0.034

15

0.209

कुल योग

6785

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मई 2021

भाग 1 ]

क्र. 2193 - भू- अर्जन-2021- रा.प्र.क्र.-0015-अ- 82-2020-21

प्ररुप- "घ"

[नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-2593 /री-1 / 2020, भीकनगांव, दिनांक 03.10.2020 द्वारा , राज्य सरकार भीकनगांव बिंजलवाड़ा माईको उद्दहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर०डी० 21.00 कि०मी० पर ग्राम बड़िया तह. भीकनगांव जिला खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 05 से टेल (ग्राम- महुफाटा, प.ह.नं.- 34, तहसील- झिरन्या, जिला- खरगोन) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम पलासी, प.ह.नं.- 65, तह० भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23.10.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएवं, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची :

जिला

तहसील ग्राम /पटवारी हल्काकमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

1

2

4

3

5

0.004

15/2

खरगोन भीकनगांव ग्राम पलासी, प.ह.नं.- 65

17

0.053

18

0.023

32/10

0.017 भाग 1 6786

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 मई 2021

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

1

2

3

4

5

57

0.012

खरगोन भीकनगांव

58/1

0.017

ग्राम पलासी,

प.ह.नं.- 65

0.017

59/1

58/2/2

0.021

59/2

0.017

59/3

0.010

69

0.003

70/2

0.011

70/3

0.015

94/4/3

0.013

94/8

0.006

103

0.018

104/2

0.059

130/3

104/4

0.035

130/3

0.007

105

0.019

109

0.015

111

0.023

112

0.009

0.424

23

कुल योग

6787

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मई 2021

भाग 1 ]

क्र. 2191 -भू- अर्जन- 2021- रा.प्र.क्र.-0024- अ- 82-2020-21

प्ररुप- "घ"

{नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-2565/री-1 /2020, भीकनगांव, दिनांक 03.10.2020 द्वारा , राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिजलवाड़ा माईको उद्दहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम खारवी तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 04 से टेल (ग्राम- बिरुल प.ह.नं.-39. तह० भीकनगांव, जिला- खरगोन) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- रामपुरा (कांझर), प.ह.नं.- 33, तह० भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23.10.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा - 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची:

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

2

1

3

4

5

0.008

भीकनगांव

खरगोन

289

0.016

288

रामपुरा (कांझर),

प.ह.नं.- 33

286

0.009

285

0.007

Ain मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मई 2021

6788

[ भाग 1 तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

1

2

3

4

5

खरगोन भीकनगांव

284

0.013

रामपुरा

(कांझर),

प.ह.नं.- 33

0.056

282

272

0.008

275

0.063

0,031

276

277

0.022

226

0.050

0.283

11

कुल योग

6789

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मई 2021

भाग 1 ]

क्र. 2209 - भू- अर्जन- 2021 -रा.प्र.क्र. - 008 -अ-82-2020-21

प्ररुप "घ"

{नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-2577/ री-1 /2020, भीकनगांव, दिनांक 03.10.2020 द्वारा , राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर० डी० 83.045 कि ० मी० पर ग्राम पिपलई बुजुर्ग, तह० भीकनगांव जिला खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-03 से ग्राम बड़िया तह० भीकनगांव जिला खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 05 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम पिपलई बुजुर्ग, प.ह.नं.- 20, तह ० भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23.10.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

1

2

3

4

5

56/1/1

0.045

खरगोन भीकनगांव

56/1/2

0.002

ग्राम- पिपलई

बुजुर्ग,

प.ह.नं.- 20

56/8

0.027

56/2/1

0.023

56/2/2

0.024

A भाग 1 6790

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मई 2021

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

3

4

1

2

5

खरगोन भीकनगांव

56/5

0.042

ग्राम- पिपलई

बुजुर्ग,

प.ह.नं.- 20

56/6

0.031

0.037

58/1

08

0.231

कुल योग

6791

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मई 2021

भाग 1 ]

क्र. 2205 -भू-अर्जन-2021-रा.प्र.क्र.-0023-अ- 82-2020-21

प्ररुप- "घ"

[नियम- ४ देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-2563/री-1 / 2020, भीकनगांव, दिनांक 03.10.2020 द्वारा , राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम खारवी तह . भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 04 से टेल (ग्राम- बिरुल प.ह.नं. -39 , तह० भीकनगांव, जिला- खरगोन) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम नागझिरी, प.ह.नं.- 33 , तह० भीकनगांव, जिला खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23.10.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के * लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

2

3

4

1

5

खरगोन भीकनगांव

294

0.014

77

0.041

ग्राम-

नागझिरी,

प.ह.नं.- 33

80

0.043

79

0.053 6792

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 मई 2021

[ भाग 1 जिला

तहसील

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

1

2

3

4

5

78

0.041

खरगोन भीकनगांव

84

0.034

67

0.023

ग्राम

नागझिरी,

प.ह.नं.- 33

66

0.040

65

0.027

68

0.002

62

0.058

59

0.044

0.029

58

7

0.063

8

0.016

3

0.041

18

0.039

19

0.034

20

0.028

19

0.670

कुल योग

6793

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 मई 2021

भाग 1 ]

क्र. 2187-भू- अर्जन- 2021-रा.प्र.क्र.- 009-अ- 82-2020-21

प्ररुप- "घ"

{नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-2581 / री-1 /2020, भीकनगांव, दिनांक 03.10.2020 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उ‌द्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर० डी० 83.045 कि0 मी0 पर ग्राम पिपलई बुजुर्ग, तह० भीकनगांव जिला खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-03 से ग्राम- बड़िया तह० भीकनगांव जिला - खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 05 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- लखापुर, प.ह.नं.- 30, तह० भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23.10.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

2

3

5

1

भीकनगांव

खरगोन

0.100

64 65/1

ग्राम

लखापुर,

प.ह.नं.- 30

0.100

01

कुल योग

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मई 2021

6794

[ भाग 1 क्र. 2183 - भू-अर्जन-2021 - रा.प्र.क्र. -0016- अ- 82-2020-21

प्ररुप- "घ"

{नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-2595/री-1 /2020, भीकनगांव, दिनांक 03.10.2020 द्वारा , राज्य सरकार भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर०डी० 83.045 कि०मी० पर ग्राम पिपलई बुजुर्ग, तह० भीकनगांव जिला खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-03 से ग्राम बड़िया तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक 05 तक एवं पम्प हाऊस कमांक 05 से टेल (ग्राम महफाटा, प.ह.नं.- 34. तहसील झिरन्या, जिला खरगोन) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम बड़िया, प.ह.नं.- 64, तह० भीकनगांव, जिला खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23.10.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

2

4

3

1

3/3

0.056 भीकनगांव

खरगोन

ग्राम बड़िया,

प.ह.नं.- 64

0.005

3/6

3/1

0.052

0.002

43 6795

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 मई 2021

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

1

2

4

3

0.041

24/1

खरगोन भीकनगांव

0.017

23/4

ग्राम- बड़िया,

प.ह.नं.- 64

0.014

21

0.035

20

0.006

18/1

0.016

77/3

0.027

49/1

0.028

14/1

0.023

14/2

0.024

14/3

0.035

72

73

0.007

0.059

75/3

0.005

75/2/2

0.047

75/2/3

0.045

76/1/1

76/2

0.011

0.013

77/2/3

76/3/2

0.009

0.020

76/3/3

24

0.597

कुल योग

6796

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मई 2021

[ भाग 1 क्र. 2179 - भू-अर्जन- 2021- रा.प्र.क्र.-0014-अ- 82-2020-21

प्ररुप- "घ"

[ नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-2591 / री-1 / 2020, भीकनगांव, दिनांक 03.10.2020 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर० डी० 83.045 कि ०मी० पर ग्राम पिपलई बुजुर्ग, तह० भीकनगांव जिला खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक-03 से ग्राम बड़िया तह० भीकनगांव जिला खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 05 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम बंजारी, प.ह.नं.- 30, तह० भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23.10.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची :

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1

2

3

4

5

खरगोन

0.004

11/2

भीकनगांव ग्राम- बंजारी, प.ह.नं.- 30

9/5

0.011

9/6

0.024

9/1

0.094 6797

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 मई 2021

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

3

4

1

2

5

खरगोन भीकनगांव

10/1

0.020

ग्राम- बंजारी,

प.ह.नं.- 30

4/2

0.002

5/1

5/2

0.155

6

कुल योग

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मई 2021

[ भाग 1 6798

क्र. 2201 - भू- अर्जन- 2021 - रा.प्र.क्र. -0019-अ- 82-2020-21

प्ररुप "घ"

[नियम 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-2655/री-1 / 2020, भीकनगांव, दिनांक 03.10.2020 द्वारा , राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम खारवी तह, भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 04 से टेल (ग्राम- बिरुल प.ह.नं. -39. तह० भीकनगांव, जिला- खरगोन) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- सिराली, प.ह.नं.- 16, तह० भीकनगांव, जिला खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23.10.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि, (हेक्टेयर में)

5

2

4

3

1

1

खरगोन भीकनगांव

0.070

4

0.031

ग्राम

सिराली,

प.ह.नं.- 16

5

0.004

9

0.005 6799

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मई 2021

भाग 1 ]

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2

4

1

3

5

10

0.084

खरगोन भीकनगांव

7

0.026

8

0.072

ग्राम

सिराली,

प.ह.नं.- 16

23

0.090

22

0.014

20

0.009

21

19

0.019

270/2/2

0.060

270/2/3

0.024

269/2/1

0.075

303/1

0.062

298

0.008

303/2

0.046

307/1

0.058

308/465

0.034

307/2

0.034

316/2

0.088

317

0.048

0.064

346

342/2/1

0.029

363/3

0.004

364/1/1

0.075

365

0.017

369

0.042

372

0.019

373

29

1.211

कुल योग

6800

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 मई 2021

[ भाग 1 क्र. 2197- भू-अर्जन- 2021- रा.प्र.क्र.- 0012- अ- 82-2020-21

प्ररुप- "घ"

{ नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-2587/री-1 /2020, भीकनगांव, दिनांक 03.10.2020 द्वारा , राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर ० डी० 83,045 कि० मी० पर ग्राम- पिपलई बुजुर्ग, तह० भीकनगांव जिला खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-03 से ग्राम- बड़िया तह ० भीकनगांव जिला- खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक 05 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम भीकनगांव, प.ह.नं.- 43, तह० भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

* और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23.10.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी /अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2

3

1

4

5

0.052

खरगोन भीकनगांव

127/7

0.042

127/6

ग्राम

भीकनगांव,

प.ह.नं.- 43

0.038

127/1/2

0.016

127/1/3 6801

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मई 2021

भाग 1 ]

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1

2

3

4

5

खरगोन भीकनगांव

0.022

127/4

ग्राम-

भीकनगांव,

प.ह.नं.- 43

0.063

129/2

6

0.233

कुल योग

6802

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 मई 2021

[ भाग 1 क्र. 2211 - भू-अर्जन- 2021-रा.प्र.क्र.-0020- अ- 82-2020-21

प्ररुप- "घ"

{नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-2557 / री-1 /2020, भीकनगांव, दिनांक 03.10.2020 द्वारा , राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम खारवी तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक- 04 से टेल (ग्राम- बिरुल प.ह.नं.-39. तह० भीकनगांव, जिला- खरगोन) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- बिरुल, प.ह.नं.- 39, तह० भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23.10.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2

3

4

5

1

10/4

भीकनगांव

खरगोन

0.065

11/4

ग्राम बिरुल,

प.ह.नं.- 39

10/1

0.025

10/5

0.027

11/5

10/6

0.060

11 6803

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 मई 2021

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2

3

4

5

13/1

0.033

1 खरगोन भीकनगांव

13/2

0.009

ग्राम बिरुल,

प.ह.नं.- 39

12/1

0.029

12/7

0.078

21/1

0.082

0.408

09

कुल योग

6804

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 मई 2021

[ भाग 1 क्र. 2215 - भू- अर्जन- 2021 -रा.प्र.क्र. -0026- अ- 82-2020-21

प्ररुप- "घ"

[नियम- 8 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-2569/ री-1 /2020, भीकनगांव, दिनांक 03.10.2020 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम- खारवी तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक- 04 से टेल (ग्राम- बिरुल प.ह.नं. -39 , तह० भीकनगांव, जिला- खरगोन) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- बोरुठ, प.ह.नं.- 10 , तह० भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23.10.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

1

2

3

4

5

0.025

504

खरगोन भीकनगांव ग्राम बोरुठ, प.ह.नं.- 10

505

0.008

0.045

519

0.002

506 6805

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मई 2021

भाग 1 ]

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1

2

3

4

5

खरगोन भीकनगांव

516

0.010

ग्राम- बोरुठ,

प.ह.नं.- 10

517

0.080

520

0.020

7

0.190

कुल योग

6806

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मई 2021

[ भाग 1 क्र. 2207- भू- अर्जन- 2021 -रा.प्र.क्र.-0010-अ- 82-2020-21

प्ररुप- "घ"

{नियम- 6 देखिए }

अत्तएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-2583/री-1 /2020, भीकनगांव, दिनांक 03.10.2020 द्वारा , राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर ० डी० 83.045 कि० मी० पर ग्राम पिपलई बुजुर्ग, तह० भीकनगांव जिला खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-03 से ग्राम- बड़िया तह० भीकनगांव जिला- खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 05 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- देवला, प.ह.नं.- 27/86, तह० भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23.10.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2

1

3

4

5

0.022 खरगोन भीकनगांव

1/3

ग्राम- देवला, प.ह.नं.-

0.066

18/1

27/86

19

0.142

0.027

21/1

0.026

21/2 6807

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मई 2021

भाग 1 ]

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1

2

3

4

5

0.023

21/3

खरगोन भीकनगांव

0.020

21/4

ग्राम देवला, प.ह.नं.-

0.002

21/5/2

27/88

23

0.004

35

0.017

0.098

62/1

0.018

25

0.021

36

0.064

65/1

0,058

65/4

71

0.032

0.020

72/2

0.024

72/3

0.043

72/4

0.002

82/3

0.128

84/2

0.080

84/3

22

0.937

कुल योग

6808

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मई 2021

[ भाग 1 क्र. 2213 - भू- अर्जन-2021 - रा.प्र.क्र.- 0021- अ- 82-2020-21

प्ररुप- "घ"

{नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-2559/री-1 /2020, भीकनगांव, दिनांक 03.10.2020 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम खारवी तह . भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 04 से टेल (ग्राम- बिरुल प.ह.नं.-39, तह० भीकनगांव, जिला- खरगोन) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- एकतासा, प.ह.नं.- 34, तह० भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23.10.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के ** लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1

3

2

4

5

खरगोन भीकनगांव ग्राम

2/2

0.086

3/1

0.057

एकतासा,

प.ह.नं.- 34

5

0.076

4

0.002 6809

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मई 2021

भाग 1 ]

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

2

3

4

5

1

8

0.110

खरगोन भीकनगांव ग्राम

9

0.051

एकतासा,

10/2

0.089

प.ह.नं.- 34

0.013

11

13

0.049

134

0.046

135

0.021

0.018

137

12

0.618

कुल योग

6810

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 मई 2021

[ भाग 1 क्र. 2217 - भू-अर्जन- 2021- रा.प्र.क्र.-0027-अ- 82-2020-21

प्ररुप- "घ"

[नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-2571 /री-1 / 2020, भीकनगांव, दिनांक 03.10.2020 द्वारा , राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम खारवी तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 04 से टेल (ग्राम- बिरुल प.ह.नं.-39. तह० भीकनगांव, जिला- खरगोन) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- कालधा, प.ह.नं.- 11 , तह० भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23.10.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा - 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

2

3

1

349

0.006

खरगोन भीकनगांव ग्राम कालधा,

प.ह.नं.- 11

350

0.094

0.072

355

0.015

359/2 6811

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मई 2021

भाग 1 ]

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

खसरा कमांक 1

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

2

3

1

भीकनगांव

खरगोन

0.080

360

ग्राम- कालधा,

प.ह.नं.- 11

0.018

361/2

0.080

361/3

0.365

7

कुलयोग

6812

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 मई 2021

[ भाग 1 क्र. 2219 - भू-अर्जन- 2021 - रा.प्र.क्र.-007- अ-82-2020-21

प्ररुप- "घ"

{नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 2579/री-1 /2020, भीकनगांव, दिनांक 03.10.2020 द्वारा , राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर०डी० 53.63 कि० मी० पर ग्राम बावड़िया तह . सनावद जिला खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 02 से ग्राम खारवी तह , भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक- 04 तक एवं उक्त पम्प हाऊस कमांक- 04 से टेल (ग्राम- बिरुल प.ह.नं.-39. तह० भीकनगांव, जिला- खरगोन) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम खारवी, प.ह.नं.- 10, तह० भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23.10.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

2

1

3

0.055

158

खरगोन भीकनगांव ग्राम खारवी, प.ह.नं.- 10

269

0.054

270

0.051

271

0.069

272

0.036

Ai 6813

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मई 2021

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

2

3

1

0.024

273

भीकनगांव

खरगोन

275

0.002

ग्राम- खारवी, प.ह.नं.- 10

0.102

276

0.022

303

0.042

304

0.024

306

0.036

346

0.078

369

0.005

370

0.024

371

0.051

397

421

0.001

400

0.035

0.008

404

406

0.044

20

0.763

कुल योग

लोचन लाल अहिरवार, भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 28 May 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2021-05-28.22.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2021-05-28.22.Ordinary.