मध्यप्रदेश शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 मई 2021 - ज्येष्ठ 7 , शक 1943
क्रमांक 22]
विषय-सूची
भाग 3.-(1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
भाग 1.-(1 ) राज्य शासन के आदेश, (2) विभागों के आदेश ,
(2) सांख्यिकी सूचनाएं ,
भाग 4.- (क) (1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरः स्थापित विधेयक, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं , (7) लोक- भाषा परिशिष्ट.
(ख) (1 ) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं .
(ग) (1 ) प्रारूप नियम, (2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
नाम एवं पदनाम
क्र.
विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल
(2)
(1 )
भोपाल, दिनांक 13 मई 2021
1.
श्रीमती अभिलाषा एन. मावर , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, छिंदवाड़ा.
2.
श्री अमित भूरिया, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अशोकनगर.
3. श्री आर्शीवाद भिलाला, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भिण्ड.
फा. क्र. 1881-2021 - इक्कीस ब (एक) भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के खण्ड (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय के परामर्श से मध्यप्रदेश शासन, एतद्वारा , निम्नलिखित वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीशों को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2017 के नियम 5(1 ) (ए) के अंतर्गत उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर ), वेतनमान रुपये 51550-1230-58930- 1380-63070 , के पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करता है:-
4. श्री संदीप कुमार सोनी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट , धार.
6767
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2021 .
6768
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 मई 2021
(2)
(1)
5. श्री अभिषेक गोयल, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट , अलीराजपुर.
6. श्री अबधेश कुमार श्रीवास्तव, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवास.
7. श्री अनिल चौधरी , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट , उमरिया.
8. श्रीमती कविता इवनाती, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डिंडौरी.
9. श्री अतुलराज भलावी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पन्ना.
10. श्री वरूण पुनासे, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जबलपुर.
11. श्रीमती शिल्पा तिवारी , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुरैना.
12.
श्री अजय रामावत्, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शिवपुरी.
13.
श्री विवेक कुमार सिंह, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट , सीधी.
14.
श्री गोपेश गर्ग, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट , राजगढ़.
15. श्री विवेकानन्द त्रिवेदी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमच.
16. श्री हिमांशु कौशल, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, होशंगाबाद.
17. श्री इंदुकांत तिवारी , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कटनी.
18. श्री रोहित सिंह, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दतिया.
19. श्री योगीराज पाण्डेय, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रीवा.
20. श्री लक्ष्मण कुमार वर्मा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खण्डवा.
[ भाग 1
(2)
(1)
21.
श्रीमती तृप्ती पाण्डेय, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट , उज्जैन.
22.
श्री महेश कुमार झा , तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इन्दौर.
23.
श्रीमती नौसिन खान , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदा.
24.
श्री कौशलेन्द्र सिंह भदौरिया, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट , गुना.
25.
श्रीमती मान्वेन्द्र प्रताप सिंह, प्रथम व्यवहार शीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ग्वालियर. न्यायाध 26.
श्री अफजल खान , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायसेन.
27.
श्री आशीष दावड़े , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खरगौन (मण्डलेश्वर) .
28.
श्री गौरव प्रज्ञानंन , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झाबुआ.
29.
श्री नीलेश कुमार गिरेती , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रतलाम.
30.
श्री विपिन सिंह भदौरिया , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, छतरपुर.
31.
श्री राजेश शर्मा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट , बालाघाट.
32.
श्री संकर्षण प्रसाद पाण्डेय , छटवे व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , उज्जैन.
33.
श्री पारस कुमार जैन, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टीकमगढ़, 34.
श्री धर्मेन्द्र सोनी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शाजापुर.
35.
श्री विवेक कुमार पाठक, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट , सागर.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मई 2021
भाग 1 ]
(2)
(1)
36. श्री युगल रघुवंशी , डिप्टी वेलफेयर कमिश्नर, भोपाल गैस पीड़ित, भोपाल.
37. श्री स्वयं प्रकाश दुबे, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अनुपपुर.
38. श्री विशाल शर्मा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट , मण्डला.
39. श्री महेन्द्र मंगौदिया, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट , श्योपुर.
40. श्री निशिथ खरे , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट , भोपाल.
41. श्री उमेश कुमार पटेल, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सतना.
42. श्री राघबेन्द्र कुमार श्रीवास्तव , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 के अतिरिक्त न्यायाधीश बासौदा (विदिशा).
43. श्रीमती रजनी प्रकाश बाथम, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट , दमोह.
44. श्री विवेक बुखारिया , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नरसिंहपुर.
45. श्री संदीप कुमार जैन , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट , विदिशा .
46. श्री जैनुल अबदीन, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बड़वानी.
47. श्रीमती सुचिता श्रीवास्तव , तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 सिवनी.
48. श्री जंगबहादुर सिंह राजपूत, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 पांडुर्ना, छिंदवाड़ा.
49. श्री श्याम सुन्दर झा, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 बैढ़न (सिंगरौली).
50. श्री हरीश वनवंशी, 10 वें व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 , जबलपुर.
51. श्री विवेक शिवहरे, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 , जीरापुर (राजगढ़).
6769 (1)
(2)
52. श्री उमेश कुमार सोनी , सातवे व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , जबलपुर.
श्री महेश कुमार माली , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग-1 एवं कार्यवाहक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शाजापुर. 53.
श्री हरीश चन्द्र पटेल, पीठासीन अधिकारी , श्रम न्यायालय , सागर . 54.
श्री मनीष कुमार पाटीदार , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 के अतिरिक्त न्यायाधीश, देवास. 55.
कुमारी चारूलता दांगी , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 के अतिरिक्त न्यायाधीश , सनावद (मण्डलेश्वर). 56.
57. कुमारी उर्मिला यादव, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , पाटन, जबलपुर.
58. श्री उपदेश राठौर , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , बैगमगंज, रायसेन.
59. श्री रूपेश नईक , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -1 , जुन्नारदेव (जामाई) , छिन्दवाड़ा.
60. श्री अनिल कुमार नामदेव, सातवे व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 , ग्वालियर.
61. श्री विशाल अखण्ड, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , भोपाल .
62. श्री हेमराज सनौदिया, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , देवास.
63. श्री संतोष सैनी, व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , कसरावद (मण्डलेश्वर) .
भोपाल, दिनांक 17 मई 2021
फा. क्र. 1705-2021- इक्कीस- ब(एक) . राज्य शासन , उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी , श्री सुदीप कुमार श्रीवास्तव (जूनियर), द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर की सेवाएं , अतिरिक्त कल्याण आयुक्त के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, एतद्वारा , कार्यालय कल्याण आयुक्त, भोपाल गैस पीड़ित, भोपाल को सौंपता हैं .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.
6770
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 मई 2021
[ भाग 1
ऊर्जा विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
आदेश
भोपाल , दिनांक 20 मई, 2021
क्र.- एफ- 3-6-2021- तेरह - विद्युत अधिनियम , 2003 (केन्द्रीय अधिनियम क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 166 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एवं ऊर्जा विभाग के आदेश क्रमांक 2493- तेरह -2004 , दिनांक 17 मई 2004 जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र (भाग-1 ) में दिनांक 21 मई 2004 को किया गया था, को अतिष्ठित करते हुए , राज्य सरकार, एतद्वारा , राज्य समन्वय फोरम का निम्नानुसार पुनर्गठन करती है:-
अध्यक्ष
1. अध्यक्ष, म. प्र. विद्युत नियामक आयोग
सदस्य
2. सदस्यगण, म. प्र. विद्युत नियामक आयोग
सदस्य
3. प्रबंध संचालक, एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड
सदस्य
4. प्रबंध संचालक, म. प्र . पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड
सदस्य
5. प्रबंध संचालक, म. प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड
सदस्य
6. प्रबंध संचालक, म. प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड
सदस्य
7. प्रबंध संचालक, म. प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड
सदस्य
8. प्रबंध संचालक, म. प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
सदस्य
9. ऊर्जा विभाग , म. प्र. शासन का एक प्रतिनिधि
सदस्य
10. म. प्र. राज्य भार प्रेषण केन्द्र जबलपुर का एक प्रतिनिधि
(2) राज्य समन्वय फोरम के अध्यक्ष द्वारा नामांकित म. प्र. विद्युत नियामक आयोग के सदस्य, फोरम के सदस्य- संयोजक होंगे. (3) राज्य समन्वय फोरम की बैठकें प्रत्येक 3 माह में एक बार अध्यक्ष द्वारा निर्धारित तिथि का आयोजित की जायेंगी . (4) फोरम की बैठकों के आयोजन व संचालन के नियमों का निर्धारण राज्य समन्वय फोरम के सदस्यों द्वारा किया जायेगा.
ORDER
No. F - 3-6-2021 - XIII . - In exercise of the powers conferred under Sub - Section (4 ) of Section 166 of Elec- tricity Act , 2003 (Central Act No. 36 of 2003 ) and in supersession of Energy Department's order No. 2493- XIII - 2004 , dated 17th May 2004, published in Madhya Pradesh Gazette (Part - I ) on dated 21st May 2004 , the State Government , hereby reconstitutes the State Coordination Forum as below : -
Chairperson 1. Chairperson of the MP Electricity Regulatory Commission
Member 2. Members of the MP Electricity Regulatory Commission
Member
Member 3. Managing Director, MP Power Management Company Limited 4. Managing Director, MP Poorv Kshetra Vidyut Vitaran Company Limited
Member 5. Managing Director, MP Madhya Kshetra Vidyut Vitaran Company Limited
Member 6. Managing Director , MP Pashchim Kshetra Vidyut Vitaran Company Limited
Member 7. Managing Director , MP Power Generating Company Limited
Member 8. Managing Director, MP Power Transmission Company Limited
Member 9. Arepresentative of the Energy Department, Govt . of MP
Member 10. A representative from the MP State Load Dispatch Centre , Jabalpur
2. One Member of the MP Electricity Regulatory Commission, as nominated by the Chairperson of the Forum, Shall be the Member - Convenor of the Coordination Forum .
6771
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मई 2021
भाग 1 ]
3. The Meetings of the Coordination Forum shall be held once every three months on the date decided by the Chairperson of the Coordination Forum.
4. The rules for organizing and conduct of the meetings of the Forum will be decided by the members of the Forum.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय दुबे, प्रमुख सचिव.
राजस्व विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 19 मई, 2021
क्र.- एफ- 01-01-2021 - सात- 7.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (3 ) में अंतर्विष्ट उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा , यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार , संभाग शहडोल के जिला शहडोल के वर्तमान अनुविभाग जैतपुर तथा सोहागपुर की सीमाओं को परिवर्तित करने, अनुविभाग जैतपुर के स्थान पर अनुविभाग जैतपुर- बुढार का गठन करने तथा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गए अनुसार उसकी सीमाओं को परिभाषित करना प्रस्तावित करती है.
" मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस का अवसान होने के पश्चात प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा तथा उसके संबंध में कोई भी आपत्ति या सुझाव, लिखित में, उक्त कालावधि का अवसान होने के पूर्व प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व, विभाग को अग्रेषित किये जा सकेंगे:-
क्र ० विद्यमान संभाग/जिले/ उपखण्ड/तहसील भौर उसका मुख्यालय
अनुसूची
अभि- युक्तियों
प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चातसंभाग/जिले/ उपखण्ड/तहसील की सीमाएँ
प्रस्तावित परिवर्तनों के
पश्चातसंभाग/जिले/
उपखण्ड/तहसील एवं उसके
मुख्यालय का नाम
प्रस्तावित परिवर्तन ( विद्यमान संभाग/ जिले/ उपञ्चण्ड/तहसील में सम्मिलित किये जाने वाले या अपवर्जित किये जाने वाले क्षेत्रों के बिवरण)
3 1
1
तहसील बुढार सम्मिलितहोगी प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात संभाग/जिले/ उपखण्ड/तहसील मे समाविष्ट किये गये क्षेत्रों का विवरण
7
6
4
पूर्व में जिला कोरिया (छत्तीसगढ़) एवं जिला
अनुविभाग - जैतपुर-बुढार
मुख्यालय -बुढार
2 अनुविभाग-जैतपुर मुख्यालय-जैतपुर
2.
तहसील बुढार अपवर्जित होगी
5 तहसील जैतपुर तथा तहसील बुढार समाविष्ट होगी
पश्चिम में- शेष
अनुविभाग सोहागपुर, उत्तर में- जिला
अनूपपुर, कोरिया (छत्तीसगढ़), दक्षिण में जिला
पूर्व में प्रस्तावित्त अनूपपुर
तहसील सोलगपुर
अनुविभाग जैतपुर-
अनुविभाग-सोहागपुर
मुख्यालय-सोहागपुर
अनुविभाग-सोहागपुर मुख्यालय-सोहागपुर
बुढार,
पश्चिम में जिला
उमरिया,
उत्तर में अनुविभाग
अयसिंहनगर ,
दक्षिण मे जिला
अनूपपुर
2/ प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावीरूप से किया जा सके ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुजीबुर्रहमान खान , उपसचिव.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मई 2021
[ भाग 1 6772
कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , तहसील भीकनगांव , जिला खरगौन, मध्यप्रदेश
भीकनगांव, दिनांक 5 मई 2021 क्र. 2187 - भू- अर्जन- 2021 - रा.प्र.क्र.-009-अ- 82-2020-21
प्ररुप- "घ"
{नियम- 6 देखिए }
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-2581 /री-1 / 2020, भीकनगांव, दिनांक 03.10.2020 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर० डी० 83.045 कि० मी० पर ग्राम- पिपलई बुजुर्ग , तह० भीकनगांव जिला खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक-03 से ग्राम बड़िया तह० भीकनगांव जिला खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 05 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम लखापुर, प.ह.नं.- 30, तह० भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23.10.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
= अनुसूची:
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
3
5
2
1
भीकनगांव
खरगोन
0.100
64 65/1
ग्राम-
लखापुर,
प.ह.नं.- 30
0.100
01
कुल योग
6773
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मई 2021
भाग 1 ]
क्र. 2189 - भू-अर्जन-2021-रा.प्र.क्र.-0013-अ- 82-2020-21
प्ररुप- "घ"
{ नियम- 6 देखिए }
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-2589/री-1 /2020, भीकनगांव, दिनांक 03.10.2020 द्वारा , राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर ० डी० 83.045 कि० मी० पर ग्राम पिपलई बुजुर्ग, तह ० भीकनगांव जिला खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-03 से ग्राम बड़िया तह० भीकनगांव जिला- खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक 05 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- आवल्या, प.ह.नं.- 27, तह० भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23.10.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची :
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2
3
1
4
5 खरगोन
0.040
15/3/1
भीकनगांव ग्राम
0.048
15/4
15/3/2
0.032
आवल्या,
प.ह.नं.- 27
16/1/1
0.014
4
0.134
कुल योग
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 मई 2021
6774
[ भाग 1 क्र. 2221 - भू- अर्जन - 2021 -रा.प्र.क्र. -006- अ-82-2020-21
प्ररुप- "घ"
{ नियम- 6 देखिए }
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-2575/री-1 /2020, भीकनगांव, दिनांक 03.10.2020 द्वारा , राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर०डी० 53.63 कि०मी० पर ग्राम बावड़िया तह. सनावद जिला खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-02 से ग्राम खारवी तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 04 तक एवं उक्त पम्प हाऊस क्रमांक 04 से टेल ( ग्राम- बिरुल प.ह.नं. -39, तह० भीकनगांव, जिला- खरगोन) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम घोड़वा, प.ह.नं.- 10, तह० भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23.10.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
2
3
1
0.030
438
भीकनगांव
खरगोन
ग्राम- घोड़वा,
प.ह.नं.- 10
0.098
439
506
0.040
507
0.112
0.080
510 6775
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मई 2021
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
3
4
2
1
512
0.032
खरगोन
ग्राम- घोड़वा,
भीकनगांव
0.008
513
प.ह.नं.- 10
0.047
514
0.028
515
0.036
516
0.042
517
0.033
518
0.023
519
0.609
13
कुल योग
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मई 2021
[ भाग 1 6776
क्र. 2199- भू- अर्जन- 2021- रा.प्र.क्र.- 0011-अ-82-2020-21
प्ररुप- "घ"
{नियम- 6 देखिए }
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-2585/री-1 /2020, भीकनगांव, दिनांक 03.10.2020 द्वारा , राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर०डी० 83,045 कि० मी० पर ग्राम- पिपलई बुजुर्ग, तह० भीकनगांव जिला खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-03 से ग्राम बड़िया तह० भीकनगांव जिला- खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 05 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम ढाकबर्डि, प.ह.नं.- 29, तह० भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23.10.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची :
जिला
तहसील
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
2
4
5
3
1
0.034
ग्राम
65/1
खरगोन भीकनगांव
66
0.059
ढाकबर्डि,
प.ह.नं.- 29
69/1
0.081
71/1/2
0.015 6777
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 मई 2021
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
3
2
4
5
1
71/72/73/2
भीकनगांव
खरगोन
0.075
72,73
ग्राम- ढाकबर्डि,
71/1/3
प.ह.नं.- 29
72/1/3
0.034
73/1/3
0.054
71/1/172 , 73
0.056
75/4
78/2
0.136
0.544
9
कुल योग
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 मई 2021
6778
[ भाग 1 क्र. 2195 - भू- अर्जन- 2021 - रा.प्र.क्र. -0025-अ- 82-2020-21
प्ररुप- "घ"
{नियम- ४ देखिए }
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-2567 / री-1 /2020, भीकनगांव, दिनांक 03.10.2020 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाडा माईको उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम खारवी तह, भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 04 से टेल (ग्राम- बिरुल प.ह.नं. -39 , तह० भीकनगांव , जिला- खरगोन) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- लछोरा , प.ह.नं.- 39, तह० भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23.10.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्काकमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
2
3
1
4
भीकनगांव
खरगोन
197
0.006
ग्राम- लछोरा,
प.ह.नं.- 39
0.006
01
कुल योग
6779
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मई 2021
भाग 1 ]
क्र. 2177-भू- अर्जन-2021- रा.प्र.क्र.-0022-अ- 82-2020-21
प्ररुप "घ"
[नियम- ४ देखिए }
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा ( 1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-2661 /री-1 /2020, भीकनगांव, दिनांक 03.10.2020 द्वारा , राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम- खारवी तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक- 04 से टेल (ग्राम- बिरुल प.ह.नं. -39 . तह० भीकनगांव, जिला- खरगोन) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- मछलगांव, प.ह.नं.- 34 , तह० भीकनगांव , जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23.10.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम /पटवारी हल्काकमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
2
3
4
5
1
68/1
0.070
खरगोन भीकनगांव ग्राम मछलगांव,
60/2
0.048
प.ह.नं.- 34
61/2
0.088
63/2
0.038 भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मई 2021
6780
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.038
63/1
भीकनगांव
खरगोन
0.072
62/3
0.012
61/3
ग्राम-
मछलगांव,
प.ह.नं.- 34
0.074
61/4
0.100
32/4
0.124
166
0.070
170
0.012
279/1
0.028
277/1
0.002
277/4
0.018
274/4
0.030
274/5
0.041
274/7
0.034
274/9
0.008
272
0.064
269/4
0.024
269/3
0.006
268/5
0.118
268/6
0.136
263/2
0.019
262
1.274
25
कुल योग
6781
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 मई 2021
भाग 1 ]
क्र. 2181 - भू-अर्जन- 2021- रा.प्र.क्र.-0017- अ- 82-2020-21
प्ररुप- "घ"
[नियम- 6 देखिए }
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-2651/री-1 /2020, भीकनगांव , दिनांक 03.10.2020 द्वारा , राज्य सरकार भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम खारवी तह. भीकनगांव, जिला खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक 04 से टेल (ग्राम- बिरुल प.ह.नं.-39 . तह० भीकनगांव, जिला- खरगोन) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक-03 में जल परिवहन हेतु ग्राम- नवलपुरा, प.ह.नं.- 95, तह० भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23.10.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
3
4
2
1
0.071
130/3
भीकनगांव
खरगोन
0.002
131/1/4
ग्राम
नवलपुरा,
प.ह.नं.- 95
0.020
131/1/5
0.020
131/1/6 6782
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 मई 2021
[ भाग 1 तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
3
4
2
1
5
0.022
131/1/7
खरगोन भीकनगांव
0.002
132/1/1/1
132/1/2/1
0.048
ग्राम-
नवलपुरा,
प.ह.नं.- 95
0.022
132/2/1/1
132/2/1/3
0.021
132/2/1/4
0.007
0.014
132/2/3
0.020
132/2/1/2
0.032
133/1/1
0.009
133/1/2
14
0.310
कुल योग
6783
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मई 2021
भाग 1 ]
क्र. 2203 - भू-अर्जन- 2021- रा.प्र.क्र.-005-अ-82-2020-21
प्ररुप- "घ"
{नियम- 6 देखिए }
1 अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 2573/री-1 /2020, भीकनगांव, दिनांक 03.10.2020 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर० डी० 39,00 कि० मी० पर ग्राम दौडवा, तह०- भीकनगांव जिला खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-01 से ग्राम बोरगांव, तह० भीकनगांव जिला खरगोन तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम पछाया, प.ह.नं.- 12, तह० भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23.10.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
2
3
1
5
0.004
खरगोन भीकनगांव ग्राम पछाया, प.ह.नं.- 12
6
0.009
8/1
0.010
8/2
0.028
10/1
0.002 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मई 2021
6784
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
2
3
1
4
5
11/1/2
0.007
खरगोन भीकनगांव
11/1/3
0.009
ग्राम- पछाया,
प.ह.नं.- 12
11/1/4
0.011
11/1/5
0.011
13/1
0.006
13/2
0.062
0.002
16/3
16/6
0.011
16/4
0.003
16/5
0.034
15
0.209
कुल योग
6785
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मई 2021
भाग 1 ]
क्र. 2193 - भू- अर्जन-2021- रा.प्र.क्र.-0015-अ- 82-2020-21
प्ररुप- "घ"
[नियम- 6 देखिए }
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-2593 /री-1 / 2020, भीकनगांव, दिनांक 03.10.2020 द्वारा , राज्य सरकार भीकनगांव बिंजलवाड़ा माईको उद्दहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर०डी० 21.00 कि०मी० पर ग्राम बड़िया तह. भीकनगांव जिला खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 05 से टेल (ग्राम- महुफाटा, प.ह.नं.- 34, तहसील- झिरन्या, जिला- खरगोन) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम पलासी, प.ह.नं.- 65, तह० भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23.10.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएवं, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची :
जिला
तहसील ग्राम /पटवारी हल्काकमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1
2
4
3
5
0.004
15/2
खरगोन भीकनगांव ग्राम पलासी, प.ह.नं.- 65
17
0.053
18
0.023
32/10
0.017 भाग 1 6786
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 मई 2021
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1
2
3
4
5
57
0.012
खरगोन भीकनगांव
58/1
0.017
ग्राम पलासी,
प.ह.नं.- 65
0.017
59/1
58/2/2
0.021
59/2
0.017
59/3
0.010
69
0.003
70/2
0.011
70/3
0.015
94/4/3
0.013
94/8
0.006
103
0.018
104/2
0.059
130/3
104/4
0.035
130/3
0.007
105
0.019
109
0.015
111
0.023
112
0.009
0.424
23
कुल योग
6787
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मई 2021
भाग 1 ]
क्र. 2191 -भू- अर्जन- 2021- रा.प्र.क्र.-0024- अ- 82-2020-21
प्ररुप- "घ"
{नियम- 6 देखिए }
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-2565/री-1 /2020, भीकनगांव, दिनांक 03.10.2020 द्वारा , राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिजलवाड़ा माईको उद्दहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम खारवी तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 04 से टेल (ग्राम- बिरुल प.ह.नं.-39. तह० भीकनगांव, जिला- खरगोन) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- रामपुरा (कांझर), प.ह.नं.- 33, तह० भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23.10.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा - 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची:
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
2
1
3
4
5
0.008
भीकनगांव
खरगोन
289
0.016
288
रामपुरा (कांझर),
प.ह.नं.- 33
286
0.009
285
0.007
Ain मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मई 2021
6788
[ भाग 1 तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1
2
3
4
5
खरगोन भीकनगांव
284
0.013
रामपुरा
(कांझर),
प.ह.नं.- 33
0.056
282
272
0.008
275
0.063
0,031
276
277
0.022
226
0.050
0.283
11
कुल योग
6789
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मई 2021
भाग 1 ]
क्र. 2209 - भू- अर्जन- 2021 -रा.प्र.क्र. - 008 -अ-82-2020-21
प्ररुप "घ"
{नियम- 6 देखिए }
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-2577/ री-1 /2020, भीकनगांव, दिनांक 03.10.2020 द्वारा , राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर० डी० 83.045 कि ० मी० पर ग्राम पिपलई बुजुर्ग, तह० भीकनगांव जिला खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-03 से ग्राम बड़िया तह० भीकनगांव जिला खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 05 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम पिपलई बुजुर्ग, प.ह.नं.- 20, तह ० भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23.10.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1
2
3
4
5
56/1/1
0.045
खरगोन भीकनगांव
56/1/2
0.002
ग्राम- पिपलई
बुजुर्ग,
प.ह.नं.- 20
56/8
0.027
56/2/1
0.023
56/2/2
0.024
A भाग 1 6790
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मई 2021
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
3
4
1
2
5
खरगोन भीकनगांव
56/5
0.042
ग्राम- पिपलई
बुजुर्ग,
प.ह.नं.- 20
56/6
0.031
0.037
58/1
08
0.231
कुल योग
6791
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मई 2021
भाग 1 ]
क्र. 2205 -भू-अर्जन-2021-रा.प्र.क्र.-0023-अ- 82-2020-21
प्ररुप- "घ"
[नियम- ४ देखिए }
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-2563/री-1 / 2020, भीकनगांव, दिनांक 03.10.2020 द्वारा , राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम खारवी तह . भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 04 से टेल (ग्राम- बिरुल प.ह.नं. -39 , तह० भीकनगांव, जिला- खरगोन) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम नागझिरी, प.ह.नं.- 33 , तह० भीकनगांव, जिला खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23.10.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के * लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
2
3
4
1
5
खरगोन भीकनगांव
294
0.014
77
0.041
ग्राम-
नागझिरी,
प.ह.नं.- 33
80
0.043
79
0.053 6792
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 मई 2021
[ भाग 1 जिला
तहसील
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1
2
3
4
5
78
0.041
खरगोन भीकनगांव
84
0.034
67
0.023
ग्राम
नागझिरी,
प.ह.नं.- 33
66
0.040
65
0.027
68
0.002
62
0.058
59
0.044
0.029
58
7
0.063
8
0.016
3
0.041
18
0.039
19
0.034
20
0.028
19
0.670
कुल योग
6793
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 मई 2021
भाग 1 ]
क्र. 2187-भू- अर्जन- 2021-रा.प्र.क्र.- 009-अ- 82-2020-21
प्ररुप- "घ"
{नियम- 6 देखिए }
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-2581 / री-1 /2020, भीकनगांव, दिनांक 03.10.2020 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर० डी० 83.045 कि0 मी0 पर ग्राम पिपलई बुजुर्ग, तह० भीकनगांव जिला खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-03 से ग्राम- बड़िया तह० भीकनगांव जिला - खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 05 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- लखापुर, प.ह.नं.- 30, तह० भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23.10.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
2
3
5
1
भीकनगांव
खरगोन
0.100
64 65/1
ग्राम
लखापुर,
प.ह.नं.- 30
0.100
01
कुल योग
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मई 2021
6794
[ भाग 1 क्र. 2183 - भू-अर्जन-2021 - रा.प्र.क्र. -0016- अ- 82-2020-21
प्ररुप- "घ"
{नियम- 6 देखिए }
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-2595/री-1 /2020, भीकनगांव, दिनांक 03.10.2020 द्वारा , राज्य सरकार भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर०डी० 83.045 कि०मी० पर ग्राम पिपलई बुजुर्ग, तह० भीकनगांव जिला खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-03 से ग्राम बड़िया तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक 05 तक एवं पम्प हाऊस कमांक 05 से टेल (ग्राम महफाटा, प.ह.नं.- 34. तहसील झिरन्या, जिला खरगोन) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम बड़िया, प.ह.नं.- 64, तह० भीकनगांव, जिला खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23.10.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
2
4
3
1
3/3
0.056 भीकनगांव
खरगोन
ग्राम बड़िया,
प.ह.नं.- 64
0.005
3/6
3/1
0.052
0.002
43 6795
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 मई 2021
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
1
2
4
3
0.041
24/1
खरगोन भीकनगांव
0.017
23/4
ग्राम- बड़िया,
प.ह.नं.- 64
0.014
21
0.035
20
0.006
18/1
0.016
77/3
0.027
49/1
0.028
14/1
0.023
14/2
0.024
14/3
0.035
72
73
0.007
0.059
75/3
0.005
75/2/2
0.047
75/2/3
0.045
76/1/1
76/2
0.011
0.013
77/2/3
76/3/2
0.009
0.020
76/3/3
24
0.597
कुल योग
6796
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मई 2021
[ भाग 1 क्र. 2179 - भू-अर्जन- 2021- रा.प्र.क्र.-0014-अ- 82-2020-21
प्ररुप- "घ"
[ नियम- 6 देखिए }
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-2591 / री-1 / 2020, भीकनगांव, दिनांक 03.10.2020 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर० डी० 83.045 कि ०मी० पर ग्राम पिपलई बुजुर्ग, तह० भीकनगांव जिला खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक-03 से ग्राम बड़िया तह० भीकनगांव जिला खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 05 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम बंजारी, प.ह.नं.- 30, तह० भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23.10.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची :
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
2
3
4
5
खरगोन
0.004
11/2
भीकनगांव ग्राम- बंजारी, प.ह.नं.- 30
9/5
0.011
9/6
0.024
9/1
0.094 6797
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 मई 2021
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
3
4
1
2
5
खरगोन भीकनगांव
10/1
0.020
ग्राम- बंजारी,
प.ह.नं.- 30
4/2
0.002
5/1
5/2
0.155
6
कुल योग
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मई 2021
[ भाग 1 6798
क्र. 2201 - भू- अर्जन- 2021 - रा.प्र.क्र. -0019-अ- 82-2020-21
प्ररुप "घ"
[नियम 6 देखिए }
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-2655/री-1 / 2020, भीकनगांव, दिनांक 03.10.2020 द्वारा , राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम खारवी तह, भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 04 से टेल (ग्राम- बिरुल प.ह.नं. -39. तह० भीकनगांव, जिला- खरगोन) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- सिराली, प.ह.नं.- 16, तह० भीकनगांव, जिला खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23.10.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि, (हेक्टेयर में)
5
2
4
3
1
1
खरगोन भीकनगांव
0.070
4
0.031
ग्राम
सिराली,
प.ह.नं.- 16
5
0.004
9
0.005 6799
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मई 2021
भाग 1 ]
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2
4
1
3
5
10
0.084
खरगोन भीकनगांव
7
0.026
8
0.072
ग्राम
सिराली,
प.ह.नं.- 16
23
0.090
22
0.014
20
0.009
21
19
0.019
270/2/2
0.060
270/2/3
0.024
269/2/1
0.075
303/1
0.062
298
0.008
303/2
0.046
307/1
0.058
308/465
0.034
307/2
0.034
316/2
0.088
317
0.048
0.064
346
342/2/1
0.029
363/3
0.004
364/1/1
0.075
365
0.017
369
0.042
372
0.019
373
29
1.211
कुल योग
6800
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 मई 2021
[ भाग 1 क्र. 2197- भू-अर्जन- 2021- रा.प्र.क्र.- 0012- अ- 82-2020-21
प्ररुप- "घ"
{ नियम- 6 देखिए }
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-2587/री-1 /2020, भीकनगांव, दिनांक 03.10.2020 द्वारा , राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर ० डी० 83,045 कि० मी० पर ग्राम- पिपलई बुजुर्ग, तह० भीकनगांव जिला खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-03 से ग्राम- बड़िया तह ० भीकनगांव जिला- खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक 05 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम भीकनगांव, प.ह.नं.- 43, तह० भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
* और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23.10.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी /अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2
3
1
4
5
0.052
खरगोन भीकनगांव
127/7
0.042
127/6
ग्राम
भीकनगांव,
प.ह.नं.- 43
0.038
127/1/2
0.016
127/1/3 6801
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मई 2021
भाग 1 ]
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
2
3
4
5
खरगोन भीकनगांव
0.022
127/4
ग्राम-
भीकनगांव,
प.ह.नं.- 43
0.063
129/2
6
0.233
कुल योग
6802
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 मई 2021
[ भाग 1 क्र. 2211 - भू-अर्जन- 2021-रा.प्र.क्र.-0020- अ- 82-2020-21
प्ररुप- "घ"
{नियम- 6 देखिए }
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-2557 / री-1 /2020, भीकनगांव, दिनांक 03.10.2020 द्वारा , राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम खारवी तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक- 04 से टेल (ग्राम- बिरुल प.ह.नं.-39. तह० भीकनगांव, जिला- खरगोन) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- बिरुल, प.ह.नं.- 39, तह० भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23.10.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2
3
4
5
1
10/4
भीकनगांव
खरगोन
0.065
11/4
ग्राम बिरुल,
प.ह.नं.- 39
10/1
0.025
10/5
0.027
11/5
10/6
0.060
11 6803
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 मई 2021
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2
3
4
5
13/1
0.033
1 खरगोन भीकनगांव
13/2
0.009
ग्राम बिरुल,
प.ह.नं.- 39
12/1
0.029
12/7
0.078
21/1
0.082
0.408
09
कुल योग
6804
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 मई 2021
[ भाग 1 क्र. 2215 - भू- अर्जन- 2021 -रा.प्र.क्र. -0026- अ- 82-2020-21
प्ररुप- "घ"
[नियम- 8 देखिए }
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-2569/ री-1 /2020, भीकनगांव, दिनांक 03.10.2020 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम- खारवी तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक- 04 से टेल (ग्राम- बिरुल प.ह.नं. -39 , तह० भीकनगांव, जिला- खरगोन) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- बोरुठ, प.ह.नं.- 10 , तह० भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23.10.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1
2
3
4
5
0.025
504
खरगोन भीकनगांव ग्राम बोरुठ, प.ह.नं.- 10
505
0.008
0.045
519
0.002
506 6805
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मई 2021
भाग 1 ]
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
2
3
4
5
खरगोन भीकनगांव
516
0.010
ग्राम- बोरुठ,
प.ह.नं.- 10
517
0.080
520
0.020
7
0.190
कुल योग
6806
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मई 2021
[ भाग 1 क्र. 2207- भू- अर्जन- 2021 -रा.प्र.क्र.-0010-अ- 82-2020-21
प्ररुप- "घ"
{नियम- 6 देखिए }
अत्तएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-2583/री-1 /2020, भीकनगांव, दिनांक 03.10.2020 द्वारा , राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर ० डी० 83.045 कि० मी० पर ग्राम पिपलई बुजुर्ग, तह० भीकनगांव जिला खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-03 से ग्राम- बड़िया तह० भीकनगांव जिला- खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 05 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- देवला, प.ह.नं.- 27/86, तह० भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23.10.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2
1
3
4
5
0.022 खरगोन भीकनगांव
1/3
ग्राम- देवला, प.ह.नं.-
0.066
18/1
27/86
19
0.142
0.027
21/1
0.026
21/2 6807
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मई 2021
भाग 1 ]
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
2
3
4
5
0.023
21/3
खरगोन भीकनगांव
0.020
21/4
ग्राम देवला, प.ह.नं.-
0.002
21/5/2
27/88
23
0.004
35
0.017
0.098
62/1
0.018
25
0.021
36
0.064
65/1
0,058
65/4
71
0.032
0.020
72/2
0.024
72/3
0.043
72/4
0.002
82/3
0.128
84/2
0.080
84/3
22
0.937
कुल योग
6808
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मई 2021
[ भाग 1 क्र. 2213 - भू- अर्जन-2021 - रा.प्र.क्र.- 0021- अ- 82-2020-21
प्ररुप- "घ"
{नियम- 6 देखिए }
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-2559/री-1 /2020, भीकनगांव, दिनांक 03.10.2020 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम खारवी तह . भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 04 से टेल (ग्राम- बिरुल प.ह.नं.-39, तह० भीकनगांव, जिला- खरगोन) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- एकतासा, प.ह.नं.- 34, तह० भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23.10.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के ** लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
3
2
4
5
खरगोन भीकनगांव ग्राम
2/2
0.086
3/1
0.057
एकतासा,
प.ह.नं.- 34
5
0.076
4
0.002 6809
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मई 2021
भाग 1 ]
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
2
3
4
5
1
8
0.110
खरगोन भीकनगांव ग्राम
9
0.051
एकतासा,
10/2
0.089
प.ह.नं.- 34
0.013
11
13
0.049
134
0.046
135
0.021
0.018
137
12
0.618
कुल योग
6810
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 मई 2021
[ भाग 1 क्र. 2217 - भू-अर्जन- 2021- रा.प्र.क्र.-0027-अ- 82-2020-21
प्ररुप- "घ"
[नियम- 6 देखिए }
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-2571 /री-1 / 2020, भीकनगांव, दिनांक 03.10.2020 द्वारा , राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम खारवी तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 04 से टेल (ग्राम- बिरुल प.ह.नं.-39. तह० भीकनगांव, जिला- खरगोन) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- कालधा, प.ह.नं.- 11 , तह० भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23.10.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा - 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
2
3
1
349
0.006
खरगोन भीकनगांव ग्राम कालधा,
प.ह.नं.- 11
350
0.094
0.072
355
0.015
359/2 6811
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मई 2021
भाग 1 ]
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
खसरा कमांक 1
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
2
3
1
भीकनगांव
खरगोन
0.080
360
ग्राम- कालधा,
प.ह.नं.- 11
0.018
361/2
0.080
361/3
0.365
7
कुलयोग
6812
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 मई 2021
[ भाग 1 क्र. 2219 - भू-अर्जन- 2021 - रा.प्र.क्र.-007- अ-82-2020-21
प्ररुप- "घ"
{नियम- 6 देखिए }
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 2579/री-1 /2020, भीकनगांव, दिनांक 03.10.2020 द्वारा , राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर०डी० 53.63 कि० मी० पर ग्राम बावड़िया तह . सनावद जिला खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 02 से ग्राम खारवी तह , भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक- 04 तक एवं उक्त पम्प हाऊस कमांक- 04 से टेल (ग्राम- बिरुल प.ह.नं.-39. तह० भीकनगांव, जिला- खरगोन) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम खारवी, प.ह.नं.- 10, तह० भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23.10.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
2
1
3
0.055
158
खरगोन भीकनगांव ग्राम खारवी, प.ह.नं.- 10
269
0.054
270
0.051
271
0.069
272
0.036
Ai 6813
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मई 2021
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
2
3
1
0.024
273
भीकनगांव
खरगोन
275
0.002
ग्राम- खारवी, प.ह.नं.- 10
0.102
276
0.022
303
0.042
304
0.024
306
0.036
346
0.078
369
0.005
370
0.024
371
0.051
397
421
0.001
400
0.035
0.008
404
406
0.044
20
0.763
कुल योग
लोचन लाल अहिरवार, भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) .