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वध्यप्रदेश शास
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 234]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 28 मई 2021- ज्येष्ठ 7 , शक 1943
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 28 मई 2021
क्र. एफ ए 3-90-2017-1- पांच ( 21 ) .- मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर अधिनियम , 2018 ( क्र. 11 सन् 2018 ) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर नियम, 2018 में निम्नलिखित और संशोधन करती है , अर्थात्ः-
संशोधन
उक्तनियमों में,-
(एक) नियम 5 में, अंक तथा शब्द " 0045- वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क- 112 " के स्थान पर, अंक तथा शब्द " 0040- बिक्री व्यापार आदि पर कर-112 " स्थापित किये जाएं.
(दो) फार्म सी-1 में , अंक तथा शब्द " 0045- वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क- 112 " के स्थान पर , अंक तथा शब्द " 0040- बिक्री व्यापार आदि पर कर-112 " स्थापित किये जाएं.
2. यह अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी समझी जाएगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 28 मई 2021
क्र. एफ ए 3-90-2017-1- पांच. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-90-2017-1- पांच (21 ) , दिनांक 28 मई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. श्रीवास्तव , उपसचिव.
467 468
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मई 2021
Bhopal , the 28th May 2021
No. F A 3-90-2017-1 -V- (21 ) .-In exercise of the powers conferred by section 15 of the Madhya Pradesh Motor SpiritUpkar Adhiniyam , 2018 ( No. 11 of 2018 ) , the State Government , hereby , makes the following amendments in the Madhya Pradesh Motor Spirit Upkar Niyam , 2018 , namely :-
AMENDMENTS
In the said rules ,-
(1) In rule 5, for the figures and words "0045-other taxes and duties on commodities and service- 112" , the figures and words "0040-taxes on sales , trade etc.- 112 " , shall be substituted .
(2) In Form C- 1 , for the figures and words " 0045-other taxes and duties on commodities and service- 112 " , the figures and words "0040-taxes on sales , trade etc.- 112 " , shall be substituted .
2. This notification shall be deemed to have been come into force from 1st April, 2021 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , R. P. SHRIVASTAVA , Dy . Secy .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2021 .