ध्य प्रदे श शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 मई 2021- ज्येष्ठ 7 , शक 1943
क्रमांक 235]
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 28 मई 2021
क्र. एफ ए 3-01-2018-1 - पांच- ( 22 ) .- मध्यप्रदेश हाई स्पीड डीजल उपकर अधिनियम, 2018 (क्र. 12 सन् 2018 ) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश हाई स्पीड डीजल उपकर नियम, 2018 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त नियमों में, -
(1 ) नियम 5 में, अंक एवं शब्द " 0045 - वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क-112" के स्थान पर, अंक और शब्द " 0040- बिक्री तथा व्यापार आदि पर कर-112 " स्थापित किये जाएं.
(2) फार्म सी-2 में, अंक एवं शब्द " 0045- वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क-112 " के स्थान पर, अंक और शब्द " 0040- बिक्री तथा व्यापार आदि पर कर-112 " स्थापित किये जाएं.
2. यह अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी समझी जाएगी..
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 28 मई 2021
क्र. एफ ए 3-01-2018-1- पांच. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-01-2018-1- पांच-( 22 ) , दिनांक 28 मई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.
469 470
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मई 2021
Bhopal , the 28th May 2021
No. F A 3-01-2018-1 - V- ( 22 ) .- In exercise of the powers conferred by Section 15 of the Madhya Pradesh High Speed Diesel Upkar Adhiniyam , 2018 (No. 12 of 2018) , the State Government , hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh High Speed Diesel Upkar Niyam , 2018, namely :-
AMENDMENTS
In the said rule ,-
(1) In rule 5, for the figures and words " 0045-other taxes and duties on commodities and service- 112" , the figures and words "0040-taxes on sales and trade etc.- 112 " , shall be substituted .
(2) In Form C- 2 , for the figures and words " 0045-other taxes and duties on commodities and service- 112 " , the figures and words " 0040-taxes on sales and trade etc.- 112 " , shall be substituted .
2. This notification shall be deemed to have been come into force from 1st April , 2021 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , R. P. SHRIVASTAVA, Dy . Secy .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2021 .