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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, मंगलवार, दिनांक 1 जून 2021- ज्येष्ठ 11 , शक 1943
क्रमांक 237]
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 1 जून 2021
क्र. एफ-ए- 3-08-2021-1- पांच- ( 27 ) .- यतः, राज्य सरकार यह आवश्यक समझती है कि मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 में निम्नलिखित संशोधन मध्यप्रदेश राजपत्र में पूर्व प्रकाशन के बिना तत्काल ही किया जाए;
अतएव , मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 ( क्रमांक 20 सन् 2002 ) की धारा 71 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्ः-
संशोधन
उक्तनियमों में, -
नियम 54 में, उप - नियम ( 1 ) में परन्तुक में, खण्ड ( ग्यारह ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाए, अर्थात्ः- " ( बारह ) वर्ष 2019-20 से संबंधित संपरीक्षा रिपोर्ट बिना किसी विलंब शुल्क के 30 अप्रैल, 2021 तक प्रस्तुत की जा सकेगी . ".
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 1 जून 2021
क्र. एफ- ए- 3-08-2021-1- पांच-( 27 ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ- ए- 3-08-2021-1- पांच-( 27 ) , दिनांक 1 जून 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जून 2021
Bhopal , the 1st June 2021
No. F-A -3-08-2021-1 -V ( 27) .-WHEREAS , the State Government Considers it necessary that the following amendments in the Madhya Pradesh Vat Rules , 2006 shall be made at once without previous publication in the Gazette .
NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub - section ( 1) of Section 71 of the Madhya Pradesh Vat Act , 2002 (No. 20 of 2002 ) , the State Government, hereby , makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Vat Rules , 2006, namely:-
AMENDMENT
In the said rules , in rule 54, in sub - rule ( 1 ) in the proviso , after clause ( xi ) , the following new clause shall be added, namely :-
"(xii) the audit report pertaining to the year 2019-2020 can be furnished upto 30th April , 2021 without any late fee." .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , R. P. SHRIVASTAVA, Dy . Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2021 .