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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

मध्‍यप्रदेश नगरपालिका संविदा ( अनुबंध तथा सेवा की शर्ते ) सेवा नियम 2021......

Published 01 June 2021

Department
नगरीय विकास एवं आवास
Type
Extraordinary
Gazette no.
238
Identifier
in.gazette.madhya.2021-06-01.238.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्रदेश शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 238]

भोपाल , मंगलवार, दिनांक 1 जून 2021- ज्येष्ठ 11 , शक 1943

नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

अधि.क. एफ4-21 / 2021 /18-1

भोपाल दिनांक 01 जून 2021 मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 58 की उपधारा (2- क) के साथ पठित धारा 433 एवं मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961 ) की धारा 94 की उप-धारा (9) तथा 95के साथ पठित धारा 355 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, एतद् द्वारा नगरपालिका में संविदा आधार पर व्यक्तियों की भर्ती, पारिश्रमिक और संविदा सेवा की अन्य शर्तों को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाये जाते है, अर्थात्ः-

475 476

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जून 2021

नियम

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभः-

( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम " मध्यप्रदेश नगरपालिका संविदा (अनुबंध तथा सेवा की शर्ते) सेवा नियम, 2021 है ।

(2) ये नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं:- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,–

(1 ) "राज्य शासन " से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन ।

(2 ) " अधिनियम" से अभिप्रेत है , मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम , 1956 (क्रमांक 23 सन्1956) एवं मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 ( क्रमांक 37 सन् 1961)

(3) " नगर पालिका" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , 1956 की धारा 7 के अधीन गठित कोई नगरपालिक निगम या मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 5 के अधीन गठित कोई नगरपालिका परिषद् या नगर परिषद्,

(4) " नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956 की धारा 58 के प्रावधानों के अंतर्गत मेयर - इन- काउंसिल अथवा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 94 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रेसिडेंट- इन- काउंसिल

(5) " मेयर- इन-काउंसिल " से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956 की धारा 37 के अधीन गठित की गई मेयर- इन- काउंसिल

(6) " प्रेसिडेंट- इन-काउंसिल" से अभिप्रेत है , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 70 के अधीन गठित की गई प्रेसिडेंट- इन-काउंसिल,

(7 ) " संविदा अनुबंध" से अभिप्रेत है , इन नियमों के अधीन किसी नगरपालिका द्वारा संविदा आधार पर नियुक्त किसी व्यक्ति के साथ किया गया अनुबंध;

(8 ) "संविदा पद" से अभिप्रेत है, आदर्श कार्मिक संरचना में उल्लेखित संविदा के पद एवं इन नियमों के संलग्न अनुसूची- एक एवं दो में वर्णित पद,

(9 ) " मुख्य कार्यपालक अधिकारी" से अभिप्रेत है , नगरपालिक निगम की स्थिति में आयुक्त तथा नगरपालिका परिषद् व नगर परिषद् की स्थिति में मुख्य नगरपालिका अधिकारी;

( 10 ) " अनुसूची " से अभिप्रेत है , इन नियमों के संलग्न अनुसूची;

476 ( 1)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जून 2021

(11) "धारा" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम , 1956 तथा नगरपालिक अधिनियम 1961 की धारा;

( 12 ) "चयन एजेंसी" से अभिप्रेत है, परिषद् द्वारा संविदा पदों पर चयन के लिए अनुबंधित संस्था;

( 13 ) "चयन समिति" से अभिप्रेत है, इन नियमों के संलग्न अनुसूची- पांच में यथा विनिर्दिष्ट चयन समिति।

3. विस्तार तथा लागू होनाः-यह नियम नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद एवं नगर परिषद द्वारा उनके नियंत्रण के अधीन संविदा पदों पर नियोजित व्यक्तियों पर लागू होंगे ।

4. पदों का चयन तथा संविदा भर्ती की पद्धतिः-

(1) पद संख्या का निर्धारण-

(क) संबंधित नगरपालिका के लिये शासन द्वारा स्वीकृत आदर्श कार्मिक संरचना में उल्लेखित संविदा के पदों पर संविदा नियुक्ति की जा सकेगी । इसी प्रकार इन नियमों के संलग्न अनुसूची- एक एवं दो में उल्लेखित पदों पर भी संविदा नियुक्ति की जा सकेगी । अनुसूची- एक में उल्लेखित संविदा विशेषज्ञ पदों की निकायवार अधिकतम संख्या से अधिक व्यक्तियों को नियुक्ति नहीं किया जाएगा तथा अनुसूची- दो में उल्लेखित सहायकों के पदों पर कार्य की आवश्यकता अनुसार संख्या का निर्धारण नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा किया जा सकेगाः

परन्तु संविदा विशेषज्ञ के अधिकतम पदों की संख्या के अतिरिक्त पदों पर नियुक्त किये जाने की आवश्यकता होने पर आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास से पृथक से अनुमति प्राप्त की जा सकेगी ।

(ख) संबंधित नगरपालिका के लिए स्वीकृत आदर्श कार्मिक संरचना में उल्लेखित नियमित ऐसे पदों पर , जो विगत कम से कम छः माह से रिक्त हों , उक्त पद आयु को छोड़कर अन्य अर्हता पूर्ण करने पर राज्य शासन अथवा सार्वजनिक लोक उपक्रम के सेवा निवृत्त अधिकारी / कर्मचारियों की संविदा नियुक्ति की जा सकेगीः

परंतु उपरोक्त (क) तथा (ख ) में उल्लेखित ऐसे किन्ही भी पदों पर संविदा नियुक्ति की कार्यवाही करने के पूर्व औचित्य का उल्लेख करते हुए तथा विगत तीन वर्षों का स्थापना व्यय एवं ऑडिट किये हुए आय - व्यय पत्रक संलग्न कर प्रस्ताव नगर निगमों की स्थिति में आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास को तथा नगर पालिका/ नगर परिषदो की स्थिति में संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास को प्रेषित किया जावेगा तथा यथास्थिति आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास अथवा संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास से अनुमति प्राप्त होने के उपरांत तदानुसार संविदा नियुक्ति की कार्यवाही नगर पालिका द्वारा की जा सकेगी ।

परंतु संविदा नियुक्ति 65 प्रतिशत निर्धारित स्थापना व्यय सीमा के भीतर रहते हुए ही की जा सकेगीः

परंतु यह और भी कि नगर पालिका के लिये स्वीकृत आदर्श कार्मिक संरचना में उल्लेखित संविदा के पदों पर नियुक्ति की स्थिति में उक्त संविदा के पदों की संख्या से अधिक संख्या में संविदा पर नियुक्ति नहीं की जा सकेगी ।

यह और भी कि यदि किसी स्वीकृत रिक्त संविदा पद पर संविदा नियुक्ति की जाती है तथा उक्त पद की पूर्ति संविदा अवधि में शासन द्वारा अथवा नगर पालिका द्वारा कर दी जाती है, तब ऐसी संविदा नियुक्ति की समय- सीमा एक वर्ष से अधिक नही होगी ।

(2 ) चयन तथा नियुक्तिः-

(क) संविदा के लिये स्वीकृत समस्त पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा चयन समिति के द्वारा कीजायेगी, मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जून 2021

476 (2)

(ख) राज्य शासन या सार्वजनिक उपक्रम के सेवानिवृत्त अधिकारी एवं कर्मचारियों को चिन्हांकित संविदा के रिक्त पद के विरूद्ध संविदा पर नियुक्त किया जा सकेगा । नियमानुसार ऐसे पदों के लिये अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत नियुक्ति प्राधिकारी संविदा पद के विरूद्ध संविदा नियुक्ति के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा । ऐसे पदों के लिये निर्धारित चयन प्रक्रिया आवश्यक नही होगी, परंतु आवश्यकता से अधिक संख्या में अभ्यर्थी होने की स्थिति में साक्षात्कार के माध्यम से चयन समिति द्वारा चयन किया जा सकेगा,

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी / चयन एजेंसी अनुसूची- चार में विहित किये गये प्रारूप में आवेदन प्राप्त करने के पश्चात आवेदनों की संविक्षा करेंगे और पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार करेगे ।

(3 ) राज्य शासन या लोक सेवा उपकम के सेवा निवृत अधिकारी / कर्मचारियों की संविदा नियुक्ति के लिए अनर्हताएं:-

(क) संबंधित अधिकारी / कर्मचारी के विगत पांच वर्ष की गोपनीय चरित्रावली समग्र रूप से "बहुत अच्छा " श्रेणी या उससे उच्च कोटि की नहीं होने पर,

(ख) संबंधित अधिकारी / कर्मचारी की निष्ठा के बारे में उसके सेवाकाल के दौरान किसी भी समय कोई संदेह या आक्षेप किया गया हो और सामान्यतः ईमानदारी और दक्षता के बारे में उसकी ख्याति अच्छी नहीं रही हो,

(ग) संबंधित अधिकारी / कर्मचारी के विरूद्ध सेवाकाल में दीर्घ शास्ति अधिरोपित होने पर या उसके विरूद्ध विभागीय जांच / अभियोजन लंबित होने पर,

(घ) उसका स्वास्थ्य अच्छी स्थिति में नहीं होने पर ।

(4) आयु सीमा- संविदा नियुक्ति के लिए , किसी अभ्यार्थी की आयु नियुक्ति वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को, न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम 65 वर्ष हो सकेगी । परन्तु यह भी कि नियुक्ति के समय आयु 64 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए :

परन्तु संबंधित व्यक्ति को शारीरिक एवं मानसिक रूप से कार्य के निष्पादन हेतु उपयुक्त होना चाहिए ।

(5) न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताः संविदा पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता अनुसूची- एक तथा दो के अनुसार होगी ।

(6) आरक्षण के लिए उपबंधः- मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों ओर अन्य पिछडें वर्गों के लिए आरक्षण ) अधिनियम, 1994 (कमांक 21 सन् 1994) के उपबंधों तथा शासन द्वारा सगय - समय पर, जारी किए गए आदेशों / अनुदेशों के अनुसार संविदा आधार पर अभिनियोजन के उपक्रम में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों ओर अन्य पिछड़े वर्गो के अभ्यार्थियों के लिए पद आरक्षित रखें जाएंगेः

परन्तु एकांकी पदों अर्थात् किसी संवर्ग विशेष में केवल एक ही पद होने की स्थिति में उक्त पद आरक्षण से मुक्त रहेगा ।

(7) विज्ञापन:- उप नियम 4 (1 ) (क) में उल्लेखित संविदा के पदों पर भर्ती हेतु राज्य स्तर के कम से कम दो समाचार पत्रो में विज्ञापन अनुसूची-तीन के अनुसार प्रकाशित किए जाएंगे तथा वेबसाइट के माध्यम से भी अतिरिक्त रूप से विज्ञापन दिया जा सकेगा । राज्य स्तर के समाचार पत्रों में तीन बार विज्ञापन करने के पश्चात् आवश्यकता अनुसार अभ्यर्थी न मिलने की दशा में , शासन की सहमति प्राप्त करने के पश्चात् उचित परिवर्तन करते हुए पुनः विज्ञापन प्रसारित किया जा सकेगा , परन्तु ऐसा परिवर्तन केवल नगर पालिका विशेष तक ही सीमित होगा ।

पद पूर्ति हेतु विज्ञापन का प्रकाशन प्रथम बार न्यूनतम मानदेय पर किया जाना अनिवार्य होगा । अभ्यार्थी उपलब्ध न होने की दशा में, मानदेय पर अधिकतम 25 प्रतिशत तक 476 (3)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जून 2021

की वृद्धि कर पुनः विज्ञापन प्रकाशित किए जा सकेंगे । परंतु मानदेय अनुसूची में दर्शित अधिकतम मानदेय से अधिक नहीं होगाः

परन्तु यह और भी उपनियम 4 (1 ) (ख) में उल्लेखित संविदा के पदों पर राज्य शासन एवं सार्वजनिक उपक्रम के सेवा निवृत्त अधिकारी / कर्मचारियों को संविदा पर रखने के लिए विज्ञापन की आवश्यकता नहीं होगी ।

(8) नियुक्ति प्राधिकारी / चयन एजेंसी अनुसूची- चार में विहित किये गये प्रारूप में आवेदन प्राप्त करने के पश्चात आवेदनों की संविक्षा करेंगे और पात्र अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेंगे । (9) नियुक्ति प्राधिकारी / चयन एजेंसी पात्र अभ्यर्थियों की सूची चयन समिति को प्रेषित करेगी ।

(10)चयन समिति लिखित परीक्षा अथवा साक्षात्कार या दोनों तरीकों से चयन की प्रक्रिया का निर्धारण कर अभ्यर्थियों की अंतिम चयन सूची तैयार करेगी । ऐसी चयन सूची में भरे जाने वाले पदों की संख्या से अभ्यर्थी की संख्या प्रत्येक प्रत्येक पद के लिए दुगनी होगी । यह चयन सूची नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी ।

(11 ) नियुक्ति प्राधिकारी , उसी कम में नियुक्ति करेगा जिस कम में चयन सूची में नाम आये हों । (12) चयनित व्यक्तियों को सेवा में उपस्थित होने के पूर्व अनुसूची-छः अनुसार निर्धारित प्रारूप पर अनुबंध करना अनिवार्य होगा । अनुबंध के प्रावधान इन नियमों के विपरीत नहीं होंगे ।

5. संविदा सेवा की अवधि तथा नियुक्तिः-

(1) विहित पदों पर सेवानिवृत्त शासकीय सेवक की नियुक्ति प्रथम बार एक वर्ष की अवधि से अधिक के लिए नहीं की जाएगी जिसे वर्षानुवर्ष के आधार पर बढ़ाया जा सकेगा । अन्य प्रकरणों में संविदा नियुक्ति प्रथम बार में अधिकतम तीन वर्ष के लिए की जा सकेगी जिसे वर्षानुवर्ष के आधार पर नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा बढ़ाया जा सकेगा ।

(2) संविदा कालावधि की वृद्धिः संविदा अवधि पूर्ण करने के पश्चात् चयन समिति के मूल्यांकन के आधार पर, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संविदा पर नियुक्त सेवक की संविदा कालावधि में एक बार में अधिकतम एक वर्ष की वृद्धि की जा सकेगी, परंतु संविदा नियुक्ति की कुल अवधि पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की पांच वर्ष की अवधि पूर्ण होने के उपरांत, उक्त व्यक्ति पुनः संविदा के लिये विज्ञापित पदों पर आवेदन कर सकेगा, परन्तु पांच वर्ष की अवधि पूर्ण होने के उपरांत पुनः विज्ञापित पद पर नियुक्ति होने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति का पूर्व में दिये जाने वाला मानदेय संरक्षित रहेगाः

परंतु, यह वृद्धि उक्त व्यक्ति की आयु सीमा 65 वर्ष से अधिक समय तक नहीं की जा सकेगीः

परंतु, यह और भी कि चयन समिति मूल्यांकन के मापदण्ड का निर्धारण कर सकेगी । मापदण्ड निर्धारित करते समय शैक्षणिक योग्यता. अनुभव, विषय का ज्ञान, प्रस्तुतिकरण, तथा व्यक्तित्व को ध्यान में रखना अनिवार्य होगा ।

6. संविदा मानदेयः-

अनुसूची- एक एवं दो में विनिर्दिष्ट पद तथा नगर पालिका के लिये स्वीकृत आदर्श कार्मिक संरचना में उल्लेखित संविदा के पदों पर नियोजित व्यक्तियों को संविदा मानदेय का भुगतान मासिक आधार पर अनुसूची- एक एवं दो में उल्लेख अनुसार किया जाएगा तथा राज्य शासन या सार्वजनिक लोक उपक्रम के सेवा निवृत्त अधिकारी एवं कर्मचारियों को संविदा के पदों पर नियोजित करने पर मानदेय का निर्धारण राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग द्वारा समय- समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अध्यधीन किया जाएगाः

परंतु यह कि किसी संविदा आधार पर सेवा के सदस्यों को संविदा मानदेय का भुगतान उन दिनों के लिए नहीं किया जाएगा, जब वह अनाधिकृत रूप से कर्तव्य से अनुपस्थितहै । मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जून 2021

476 (4)

परंतु यह और भी कि अनुसूची - एक एवं दो में उल्लेखित पदों पर संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के मानदेय में उसके कार्यों के मूल्यांकन उपरांत आगामी वर्ष के लिए 5 प्रतिशत की वृद्धि की जा सकेगी , जो अधिकतम मानदेय से अधिक नहीं होगी ।

7. संविदा कालावधि के दौरान अनुशासन तथा नियंत्रणः- संविदा पर नियुक्त व्यक्ति मुख्य कार्यपालिक अधिकारी के नियंत्रण में रहेंगे । साथ ही इन नियमों के अधीन नियुक्त व्यक्ति यथास्थिति शासन तथा नगर पालिका के सेवकों के लिए लागू आचरण नियमों द्वारा शासित होगा ।

8. कदाचरण या किसी आपराधिक क्रियाकलाप में अंतर्ग्रस्त होने पर कार्यवाहीः- उपरोक्त नियम 7 के अधीन किसी कदाचरण पर या उन नियमों के अधीन नियुक्त सेवा के सदस्यों के विरूद्ध किसी गंभीर आरोप होने पर, जांच उपरांत नियुक्त प्राधिकारी सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् संविदा अनुबंध समाप्त कर सकेगा ।

9. निर्वचनः- इन नियमों के किसी उपबंधो के निर्वचन के संबंध में यदि कोई प्रश्न उद्भूत होता है , तो शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा तथा शासन का विनिश्चय अंतिम होगा ।

10. निरसन तथा व्यावृतिः- इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख के ठीक पूर्व प्रवृत्त , इन नियमों के तत्स्थानी मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम संविदा सेवा (नियुक्ति एवं सेवा की शर्ते) नियम , 2007 एवं मध्यप्रदेश नगरपालिका परिषद् संविदा विशेषज्ञों एवं तकनीकी सहायकों की सेवा (अनुबंध तथा सेवा की शर्ते) नियम, 2017 निरसित हो जाएगेः

परन्तु इस प्रकार निरसित किए गए नियमों में से किसी भी नियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कार्यवाही, जब तक ऐसी बात या कार्यवाही इन नियमों के उपबंधों से असंगत न हो, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या कार्यवाही समझी जाएगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अमिताभ अवस्थी, उपसचिव.

476 (5)

मध्यप्रदेश पत्र, दिनांक 1 जून 2021 देश राजपत्र

अनुभव

3वर्ष

(7)

3वर्ष

3वर्ष

(6)

न्यूनतमशैक्षणिकअर्हता

आई.सी.एआई.सेसी.ए.कीउपाधि/एम.बी.ए. (वित्त)/अर्थशास्त्रमेंस्नातकोत्तर

बी.प्लान/बी.आर्क/बी.टेक(सिविल)तथामास्टर ऑफप्लानिंग-अर्बनप्लानिंग/रीजनल प्लानिंग/ट्रांसपोर्टप्लानिंग/हॉउसिंग/पर्यावरण प्लानिंग/इन्फ्रास्ट्रक्चरप्लानिग//अर्बनएवं रीजनलप्लानिंगऔरसमकक्ष

मान्यताप्राप्तविश्विद्यालयसेवाणिज्यमेंउपाधितथा सीए./एमबी.ए.(वित्त)

60000

40000

60000

अधिकतम मासिक संविदा मानदेय

(5)

30000

20000

30000

न्यूनतम मासिक संविदा मानदेय (4)

प्लानिंगशाखा

वित्तशाखा

1

1

संविदाविशेषज्ञपद

अनुसूची-एक (नियम2(8)देखिए)

नगरपरिषद

1

1

(3)

10लाखसे

कमआबादी

केनगर

निगमतथा

नगर

पालिका

निकायवारअधिकतमपद

2

2

2

10लाख

सेअधिक

आबादीके

नगरनिगम

(2)

शाखा/पदकानाम

(A)अर्बनप्लानिंगएक्सपर्ट

(B)फायनेंशियलएनालिस्ट

(A)चार्टडअकांउटेंट/अकांउटएक्सपर्ट

2

क्र.

(1) मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जून 2021

476 ( 6)

2वर्ष

3वर्ष

2वर्ष

3वर्ष

3वर्ष

3वर्ष

3वर्ष

3वर्ष

3वर्ष

2वर्ष

3वर्ष

1वर्ष

1वर्ष

बीलिव

एलएल.बी.

डिप्लोमा(फायर)

बी.ई/बी.टेक(फायर)

बी.ई/बी.टेक(सिविल)

बी.ई.(कम्प्यूटर)/एम.सी.ए. बी.सी.ए./बी.ई.(कम्प्यूटर)

संबंधितक्षेत्रमेंइंजीनियरिंगमेंडिप्लोमा

पी.जी.डी.सी.ए.तथाकम्प्यूटरदक्षताप्रमाणीपरीक्षा उर्तीणहोनेकाप्रमाणपत्र

बी.ई.(इलेक्ट्रिकल)/(इलेक्ट्रिकलएवंइलेक्ट्रानिक) बी.एस.सी.(एग्री.)/उद्यानिकीमेंउपाधि

एम.ए.(समाजशास्त्र/सामुदायिकविकास)/एम.एस. डब्ल्यू/एम.कॉम./मास्टरइनकम्यूनिकेशन

बी.प्लान/बी.आर्क/बी.टेक(सिविल)तथामास्टर ऑफप्लानिंग-इन्वायरमेटलप्लानिंग/इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग

40000

30000

40000

30000

40000

40000

12000

20000 20000

25000

40000

40000

40000

15000 15000

20000

20000

20000

10000

20000

10000

8000

15000

20000 20000

20000

शाखा

शिक्षा विविध

प्रबंधनशाखा

कम्प्यूटर यांत्रिकीशाखा

5

1

1

8

1

1

1

2

1

2

10

2

2

1 2 15

2

1

3

3 2 2

5

3

3

20

3

2

30

2

लाइब्रेरियन

फायरएक्सपर्ट

एनर्जीएक्सपर्ट

हॉर्टीकल्चरएक्सपर्ट

विधिसलाहकार

(B)सिस्टमप्रोग्रामर

(B)जूनियरइंजीनियर

(C)कम्प्यूटरऑपरेटर

(A)समुदायिकप्रबंधक

(A)ई-गवर्नेन्सचेंजमॅनेजर

(B)एन्वायोरमेंटलस्पेशलिस्ट

फायरब्रिगेडमैनेजर/फायरकंसल्टेंट

(A)कंस्ट्रक्सनमैनेजमेंटएक्सपर्ट

9 10 11

8

6

5

4

3 476 (7)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जून 2021

अनुभव (6)

1वर्ष

1वर्ष

1वर्ष

1वर्ष

1वर्ष

1वर्ष

1वर्ष

1वर्ष

1वर्ष

1वर्ष

1वर्ष

(5)

न्यूनतमशैक्षणिकअर्हता

संबंधितट्रेडमेंआई.टी.आई.

संबंधितट्रेडमेंआई.टी.आई.

भारतीयसेना/अर्धसैनिकबलसेसेवानिवृत्तसैनिक

संबंधितट्रेडमेंआई.टी.आई.

संबंधितट्रेडमेंआई.टी.आई.

संबंधितट्रेडमेंआई.टी.आई.

मान्यताप्राप्तविश्वविद्यालयसेबी.एस.सी.(रसायनशास्त्र)

8वीउर्तीण

5वीउर्तीण

12वींकक्षाउत्र्तीणतथाकम्प्यूटरप्रचालनकेसंबंधमें

कम्प्यूटरदक्षताप्रमाणीपरीक्षाउत्र्तीणहोनेकाप्रमाणपत्र

10वीकक्षाउर्तीणतथाहेवी/लाईट,मोटरव्हीकलचलाने कालायसेंस

12000

12000

12000

12000

12000

12000

12000

12000

15000

12000

सहायक

12000

(4)

अधिकतममासिकसंविदा मानदेय

अनुसूचीदो (नियम2(8)देखिए)

8000

8000

8000

8000

8000 8000

10000

10000

10000

10000

10000

(3)

न्यूनतममासिकसंविदा मानदेय

(2)

पदकानाम

इलेक्ट्रिशियन

स्वच्छतासहायक

लाइनमेंन

श्रमिक/हेल्पर/गोताखोरतथा

केमिस्ट ऑफिसअसिसटेंट

वेल्डर

सुरक्षागार्ड

प्लब्र/फिटर

वाहनचालक

अन्यश्रमिकस्तरकेपद

वाल्वमेन

नोटः-उपरोक्तअनुसूचीमेंउल्लेखितन्यूनतमदरकलेक्टरदरसेकमहोनेपरकलेक्टरदरमान्यहोगी।

10 11

9

8

4

6 7

5

3

1 2

क्र.

(1) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जून 2021

476 (8)

अनुसूची-तीन

नियम 4 (7)

विज्ञापन का प्रारूप

दिनांक

..नगरीय निकाय का नाम..................

कार्यालय

के पत्र क्र. स्थापना दिनांक के अनुसार नगरीय निकाय (नाम) हेतु (कॉडर का नाम ) के पदों की आवश्यकता है । उक्त पदों पर संविदा आधार पर नियुक्ति की जानी है । भरती संबंधी विवरण निम्नानुसार है :-

योग

पद संख्या

पदनाम

देय मानदेय

न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता

अ.पि.व.

अ.ज.जा.

अ.जा.

अनारक्षित

(1) निर्धारित आयु सीमा

(2) आवेदन शुल्क (यदि कोई हो)

(3) आवेदन प्रपत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि

(4) आवेदन भेजने का पता

(5) अन्य आवश्यक विवरण (यदि कोई हो)

विज्ञापन क्रमांक

आयुक्त/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगरीय निकाय का नाम 476 (9)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जून 2021

अनुसूची-चार

नियम 4 (8)

आवेदन का प्रारूप

नगरीय निकाय का नाम

पासपोर्ट साईज की हस्ताक्षर युक्त फोटो चस्पा करें 1. आवेदक का नाम:

2. पिता/ पति का नाम :

3. माता का नाम:

अ.पि.व.

अ.ज.जा.

अ.जा.

अ.ना.

4. श्रेणी:

अन्य

महिला

पुरूष

5. लिंग:

अन्य

ईसाई

जैन पारसी

सिक्ख बौद्ध

6.

मुस्लिम

हिन्दू

धर्म:

जन्म दिनांक:

7.

नहीं

हॉ

8. वैवाहिक स्थिति:

9. राष्ट्रीयता:

दिन

वर्ष माह

10. उम्र ( )

11. वर्तमान पता :-

नाम :

जिला:

शहर :

पो.:

पिनकोड:

राज्य:

ई- मेल आई.डी.

मोबाईल नम्बर :

12. स्थाई पता: -

नाम :

जिला:

शहर :

पो.:

पिनकोड:

राज्य:

13. प्रोफेशनल एवं शैक्षणिक योग्यता:-

प्रतिशत

विषय

उत्तीर्ण का वर्ष

बोर्ड/ विश्वविद्यालय

प्रोफेशनल / शैक्षणिक योग्यता मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जून 2021

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14. पूर्व में किये गये कार्य का विवरण :-

सेवा का समयकाल

पद का नाम

स.क्र.

भूमिका एवं जिम्मेदारी कार्य स्थल का नाम और पता

तक

से

15. किए गए प्रोजेक्ट का विवरण (यदि कोई हो): -

सत्यापन

मैं आत्मज श्री निवासी एतद्वारा घोषणा करता / करती हूं कि आवेदन- पत्र में मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही एवं पूर्ण है । यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी में असत्यता पाई जाती है तो नियुक्ति के किसी भी चरण में या नियुक्ति के बाद मुझे सेवा से अयोग्य माना जाएगा जिस के लिए पेनल द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी । स्थान :

दिनांक :

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जून 2021

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सदस्य

सदस्य

सदस्य

अध्यक्ष

सदस्य

सदस्य

सदस्य

अध्यक्ष

सदस्यसचिव

सदस्यसचिव

(3)

चयनसमिति

अनुसूची-पांच (नियम2(13)देखिए)

संभागीयअधीक्षणयंत्री/कार्यपालनयंत्री,न.प्र.एवंवि.

आयुक्त आयुक्तद्वारानामनिर्दिष्ठएकअधिकारी

द्वारानामांकित)

विषयविशेषज्ञ(आयुक्तद्वारानामांकित)

5 विषयविशेषज्ञ(संभागीयसंयुक्तसंचालक

3 4 संबंधितजिलेकेवरिष्ठमुख्यनगरपालिकाअधिकारी

2

संबंधितमुख्यनगरपालिकाअधिकारी

1 संभागीयसंयुक्तसंचालक,न.प्र.एवंवि.

5

4

3 संभागीयसंयुक्तसंचालक,न.प्र.एवंवि.

1 2संबंधितविभागाध्यक्ष

परिषद

नगरपालिका

(2)

नगरपालिकनिगम

नगरपालिकापरिषदएवंनगर

2

1

अनुक्रमांक

(1)

नोटः-चयनसमितिकेसदस्योंमेंसेकमसेकमएकसदस्यअनुसूचितजातिअथवाअनुसूचितजनजातिसंवर्गकाहोनाअनिवार्यरहेगा 476 ( 12)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जून 2021

अनुसूची-छः

(नियम 4 (12(6) ) देखिए)

संविदा अनुबंध पत्रः-

यह अनबंध मध्य प्रदेश नगरपालिका संविदा (अनुबंध तथा सेवा की शर्ते) सेवा नियम 2021 के अंतग्रत संविदा सेवा हेतु चयनित प्रथम पक्ष श्री/ श्रीमती निवासी तथा द्वितीय पक्ष के रूप में मुख्य कार्यपालन अधिकारी .. के मध्य निम्न शर्तों के अधीन निष्पादित किया जाता है: - अनुबंध की शर्तेः-

1. संविदा मानदेयः-

1.1 नगरीय निकाय के लिये स्वीकृत आदर्श कार्मिक संरचना में उल्लेखित संविदा के पद पर नियोजित प्रथम पक्ष को संविदा मानदेय का भुगतान रूपये प्रति माह किया जाएगा ।

1.2 राज्य शासन या सार्वजनिक लोक उपक्रम के सेवा निवृत्त अधिकारी एवं कर्मचारियों के मानदेय का निर्धारण सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित विभाग द्वारा समय- समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अध्यधीन किया जाएगा ।

1.3 अनधिकृत रूप से कर्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदा मानदेय का भुगतान नहीं किया जाएगा ।

1.4 संविदा की अवधि में एक वर्ष के बाद वृद्धि होने पर संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के मानदेय में उसके कार्यों के मूल्यांकन उपरांत आगामी वर्ष के लिए 5 प्रतिशत की वृद्धि की जा सकेगी, जो अधिकतम मानदेय से अधिक नही होगी ।

2. संविदा सेवा की अवधि तथा नियुक्तिः-

21 संविदा नियुक्ति की अवधि अधिकतम एक वर्ष के लिए होगी ।

2.2 संविदा कालावधि की वृद्धि:- संविदा अवधि पूर्ण करने के पश्चात चयन समिति के मूल्यांकन के आधार पर, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संविदा पर नियुक्त सेवक की संविदा कालावधि में एक बार में अधिकतम दो वर्ष की वृद्धि की जा सकेगी परंतु संविदा नियुक्ति की कुल अवधि पांच वर्ष से अधिक नही होगी ।

2.3 परंतु यह वृद्धि पक्ष कमांक 01 की आयु सीमा 65 वर्ष से अधिक समय तक नही की जा सकेगी । परंतु यह और भी कि चयन समिति मूल्यांकन के मापदण्ड का निर्धारण कर सकेगी ।

3. संविदा कालावधि के दौरान अनुशासन तथा नियंत्रण :- पक्ष क्रमांक 01 , मुख्य कार्यपालिका अधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेंगे । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति शासन तथा नगरपालिका के सेवकों के लिए लागू आचरण नियमों द्वारा शासित होंगे । 476 ( 13)

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जून 2021

4. कदाचरण या किसी आपराधिक क्रियाकलाप में अंतर्ग्रस्त होने पर कार्यवाही:- इस अनुबंध की कंडिका 03 के अधीन किसी कदाचरण पर या उन नियमों के अधीन नियुक्ति सेवा के सदस्यों के विरूद्ध किसी गंभीर आरोप होने पर जांच उपरांत नियुक्त प्राधिकारी सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात संविदा अनुबंध समाप्त कर सकेंगे ।

5. अन्य शर्ते:-

5.1 पक्ष कमांक 01 , संविदा पर नियुक्ति का आदेश जारी होने के 15 दिवस के भीतर अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे । उक्त कालावधि के भीतर कार्यभार ग्रहण नही करने की दिशा में, नियोक्ता प्राधिकारी की अनुमति से कार्यभार ग्रहण करने की अवधि में वृद्धि की जा सकेगी।

5.2 पक्ष कमांक 01 , को सेवा के दौरान, शासकीय कार्य से यात्रा करने पर यात्रा तथा दैनिक भत्तों का निर्धारण वैसा ही किया जाएगा जैसा कि उस श्रेणी के समकक्ष अधिकारी / कर्मचारी को शासन के नियमों के अनुसार दिया जाता है । श्रेणी का वर्गीकरण मुख्यतः संविदा वेतन के आधार पर किया जाएगा ।

5.3 संविदा पर नियुक्त पक्ष कमांक 01 , को अनुकम्पा नियुक्ति, पेंशन उपादान मृत्यु लाभ संबंधी सुविधाओं की पात्रता नहीं होगी । साथ ही वार्षिक वेतन वृद्धि भी देय नही होगी । इसी प्रकार संविदा पर नियुक्त व्यक्ति मंहगाई भत्ते, गृहभाडा भत्ते, या किसी अन्य भत्ते के लिए हकदार नही होगा ।

5.4 संविदा पर नियुक्त पक्ष कमांक 01 , को अपने परिवार की सामाजिक सुरक्षा के लिए संविदा वेन की कम से कम 10 प्रतिशत राशि जीवन बीमा पेंशन योजना अथवा पी.पी एफ में जमा योजना करनी होगी तथा इस बात की लिखित सूचना नियुक्ति प्राधिकारी को देना होगी । परन्तु यह प्रावधान सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों पर लागू नही होगा ।

5.5 संविदा पर नियुक्त पक्ष कमांक 01 , स्थानांतरित नही किया जा सकेगा ।

5.6 संविदा पर नियुक्त पक्ष क्रमांक 01 , नियमितिकरण के लिए हकदार नही होंगे ।

5.7 संविदा सेवा किसी भी एक पक्षकार द्वारा किसी भी समय एक माह की सूचना के पश्चात या एक माह की संविदा रकम का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी ।

5.8 संविदा पर नियुक्त पक्ष क्रमांक 01 , को एक कैलेन्डर वर्ष की सेवा में 12 दिवस के आकस्मिकअवकाश की पात्रता होगी । साथ ही, इस कालावधि में एक सप्ताह का चिकित्सा अवकाश तथा छः माह पश्चात एक सप्ताह के अर्जित अवकाश की पात्रता होगी ।

5.9 संविदा पर नियुक्त पक्ष क्रमांक 01 , के बिना सूचना के 3 दिवस तक लगातार अनुपस्थित होने की दशा में तद्‌नुसार वेतन कटोत्री की जाएगी ।

5.10 संविदा पर नियुक्त पक्ष कमांक 01 , के महिला होने की स्थिति में उन्हें अधिकतम 90 (नब्बे) दिवस के प्रसूति अवकाश की पात्रता होगी ।

5.11 संविदा पर नियुक्त पक्ष क्रमांक 01 , बिना किसी विशिष्ट कारण के तथा बिना किसी सूचना के अपने कर्तव्य से एक माह से अधिक समय तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी संविदा नियुक्ति उक्त अनुपस्थिति की तारीख से स्वतः समाप्त हुई मानी जाएगी ।

5.12 सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी, जैसी कि नियुक्ति आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं ।

5.13 संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपस्थिति प्रतिवेदन प्रस्तुत करते समय जिला मेडीकल बोर्ड का फिटनेस / मेडीकल प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा । मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जून 2021

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6. इस संविदा अनुबंध की किसी शर्त के संबंध में यदि कोई प्रश्न उद्भूत होता है, तो शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा तथा शासन का विनिश्चय अंतिम होगा ।

प्रथम पक्ष

साक्षी

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

पद

(1) नाम

पता

द्वितीय पक्ष

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

पद

(2) नाम

पता

आयुक्त/ मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरीय निकाय का नाम्............

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2021 .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 01 June 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2021-06-01.238.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2021-06-01.238.Extraordinary.