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मध्यप्रदेश शास
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, गुरुवार, दिनांक 3 जून 2021- ज्येष्ठ 13, शक 1943
क्रमांक 240]
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 3 जून 2021
क्र. एफ- ए- 3-18-2019-1- पांच- ( 36 ) .- मध्यप्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 ( 2017 का 19 ) की धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर तथा इस बात से संतुष्ट होते हुए ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ - ए- 3-18-2019-1- पाँच (40 ) दिनांक 17 मई 2019 में निम्नलिखित संशोधन करती है , यथाः-
उक्त अधिसूचना में, पहले पैराग्राफ में,-
(क) शब्द " जिनके मामले में राज्य कर का भुगतान करने की देयता है " के स्थान पर शब्द " जो कि इन पर राज्य कर का भुगतान करेंगे " को प्रतिस्थापित किया जायेगा;
( ख) शब्द " सक्षम प्राधिकारी द्वारा , जहां अपेक्षित हो, आरईपी के लिए पूर्णता प्रमाण - पत्र जारी किए जाने की तिथि या उनके प्रथम कब्जे पर , जो भी पहले हो को उत्पन्न होगा " के स्थान पर शब्द " उस कर अवधि में, जो कि ऐसी कर अवधि के बाद न हो, जिसमें, जहां भी आवश्यक हो सक्षम प्राधिकारी के द्वारा परियोजना से संबंधित पूर्णता प्रमाण- पत्र को जारी किए जाने की तारीख या इसके पहले कब्जे , की तारीख , जो भी पहले हो, पड़ती हो " को प्रतिस्थापित किया जाएगा.
2. यह अधिसूचना दिनांक 02 जून 2021 से लागू होगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 3 जून 2021
क्र. एफ-ए- 3-18-2019-1- पांच- ( 36 ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस आशय का शुद्धिपत्र क्रमांक एफ - ए- 3-18-2019-1-पांच- ( 36 ) , दिनांक 3 जून 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जून 2021
Bhopal, the 3rd June 2021
No. F - A- 3-18-2019-1 - V (36) . In exercise of the powers conferred by Section 148 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 ( 19 of 2017) , the State Government , on the recommendations of the Council , and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do , hereby makes the following amendments in this Department notification no. FA - 3-18-2019-1 - V(40) dated the 17th May 2019-
In the said notification , in the first paragraph ,-
(a) for the words " in whose case the liability to ", the words , " who shall " shall be substituted;
(b) for the words " shall arise on the date of issuance of completion certificate for the project, where required, by the competent authority or on its first occupation, whichever is earlier. " , the words " in the tax period not later than the tax period in which the date of issuance of the completion certificate for the project, where required, by the competent authority or the date of its first occupation, whichever is earlier, falls . " shall be substituted.
2. This notification shall come into force with effect from the 2nd day of June 2021 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy . Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2021 .