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ध्य प्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 241]
भोपाल , गुरुवार, दिनांक 3 जून 2021- ज्येष्ठ 13 , शक 1943
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 3 जून 2021
क्र. एफ ए 3-33-2017-1 - पांच (34 ) . - राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 ( 2017 का 19 ) की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) और धारा 15 की उपधारा ( 5 ) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- ए 3-33-2017-1- पाँच ( 42 ) , दिनांक 05 अगस्त 2017 में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-
उक्त अधिसूचना में, -
(क) अनुसूची 1 2.5% में, क्रम संख्या 259 क के समक्ष कॉलम ( 2 ) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि " 9503 " को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
(ख ) अनुसूची I के पश्चात्, सूची 1 में , क्रम संख्या 230 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा :- " ( 231 ) . डायथाइलकार्बामाजिन".
2. यह अधिसूचना दिनांक 02 जून 2021 से लागू होगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.
481 482
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जून 2021
भोपाल , दिनांक 3 जून 2021
क्र. एफ ए 3-33-2017-1- पांच (34 ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस आशय का शुद्धिपत्र क्रमांक एफ ए 3-33-2017-1- पांच ( 34 ) , दिनांक 3 जून 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.
Bhopal , the 3rd June 2021
No. F A 3-33-2017-1 - V- ( 34 ) . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 9 and sub - section ( 5) of Section 15 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 ( 19 of 2017) , the State Government , on the recommendations of the Council , hereby makes the following further amendments in this department's notification No. F-A3-33-2017-1 - V (42) , dated the 29th June, 2017 , namely :-
In the said notification ,-
(a) in Schedule I - 2.5 % , against S. No. 259A , for the entry in column (2 ) , the entry " 9503 " shall be substituted;
(b) after Schedule I, in the List 1 , after serial number 230 and the entries relating thereto , the following shall be inserted , namely-
"(231 ) . Diethylcarbamazine " .
2. This notification shall come into force on the 2nd day of June, 2021 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , R. P. SHRIVASTAVA , Dy . Secy .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2021 .