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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 23, Part Part 1, 04 June 2021

Published 04 June 2021

Type
Ordinary
Gazette no.
23
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2021-06-04.23.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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वध्यप्रदेश

शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 23]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 जून 2021- ज्येष्ठ 14, शक 1943

विषय-सूची

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,

(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,

(3) संसद्के अधिनियम,

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, (2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 जून 2021

क्र. एफ. 1-08-2020- सात-7.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा (3 ) में अंतर्विष्ट उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, संभाग , इन्दौर के जिला खण्डवा की वर्तमान तहसील पुनासा की सीमाओं को परिवर्तित करने , नवीन तहसील मूंदी का सृजन करने तथा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गए अनुसार उसकी सीमाओं को परिभाषित करना प्रस्तावित करती है.

6815

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2021 .

[ भाग 1 6816

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जून 2021

" मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस का अवसान होने के पश्चात् प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा तथा उसके संबंध में कोई भी आपत्ति या सुझाव , लिखित में, उक्त कालावधि का अवसान होने के पूर्व प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग को अग्रेषित किये जा सकेंगे:-

अनुसूची

क्र.

प्रस्तावित परिवर्तनों के अभियुक्तियां पश्चात्संभाग/जिले/ उपखण्ड/तहसील की सीमाएं

विद्यमान संभाग/जिले/ उपखण्ड/तहसील और उसका मुख्यालय

प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात् संभाग/ जिले/उपखण्ड/ तहसील में समाविष्ट किये गये क्षेत्रों का विवरण

प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात् संभाग/ जिले/उपखण्ड/ तहसील एवं उसके मुख्यालय का नाम

प्रस्तावित परिवर्तन (विद्यमान संभाग/ जिले/उपखण्ड/ तहसील में सम्मिलित किये जाने वाले या अपवर्जित किये जाने वाले क्षेत्रों के विवरण)

(6)

(5)

(7) (3)

(4)

(2)

(1)

1

तहसील- पुनासा

मुख्यालय- पुनासा

तहसील-पुनासा मुख्यालय- पुनासा

पूर्व में- तहसील सतवास जिला देवास एवं तहसील हरसूद. पश्चिम में- जिला खरगौन. उत्तर में - जिला देवास एवं खरगौन. दक्षिण में - तहसील खण्डवा एवं प्रस्तावित नवीन तहसील मूंदी.

वर्तमान तहसील पुनासाके रा.नि. मंडल मंधाता के पटवारी हल्का क्र. 1 से 17, रा.नि. मंडल मोहना के पटवारी हल्का क्र. 18 से 31 , 33 , 36 एवं 37, रा.नि.मंडल पुनासा के पटवारी हल्का क्र. 38 से 50 एवं 56 से 59 समाविष्ट होंगे ( इस प्रकार कुल 51 पटवारी हल्के तथा 110 ग्राम समाविष्ट होंगे ) .

वर्तमान तहसील पुनासा के रा.नि. मंडलमूंदीके पटवारी हल्काक्र. 60 से 82, रा.नि.मंडल मोहना के पटवारी हल्का क्रमांक 32, 34, 35 तथा रा.नि.मंडल पुनासा के पटवारी हल्काक्र. 51 से 55 तक पटवारी हल्के अपवर्जित होंगे. (इस प्रकार कुल 31 पटवारी हल्के एवं 60 ग्राम अपवर्जित होंगे ) .

6817

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जून 2021

भाग 1 ]

(7)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

पूर्व में- तहसील हरसूद.

वर्तमान तहसील

2

तहसील-मूंदी

पश्चिम में- शेष तहसील पुनासा.

मुख्यालय-मूंदी पुनासाके रा.नि. मंडल मूंदी के पटवारी हल्का उत्तर में- शेष तहसील पुनासा.

(नवीन तहसील ) .

दक्षिण में- तहसील खण्डवा.

क्र. 60 से 82 , रा.नि. मंडल मोहना के पटवारी हल्का क्रमांक 32, 34, 35 तथा रा. नि. मंडल पुनासा के पटवारी हल्का क्र. 51 से 55 तक पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे (इस प्रकार कुल 31 एवं 60 ग्राम समाविष्ट होंगे ) .

जा सके. 2. प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुजीबुर्रहमान खान , उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, आयुक्त, भू- अभिलेख , मध्यप्रदेश

ग्वालियर, दिनांक 3 जून 2021

भू- सर्वेक्षण का प्रारम्भ

क्र. 238-2021 - CLR- भू- सर्वेक्षण- 2021.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता ( भू- सर्वेक्षण तथा भू- अभिलेख ) नियम , 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, आयुक्त, [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जून 202.1

6818

भू- अभिलेख , मध्यप्रदेश , एतद्वारा यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में वर्णित क्षेत्र भू- सर्वेक्षण के अधीन लिए गए हैं:-

ग्राम/नगर

तहसील

जिला

सरल

क्रमांक

(4) (2) (3)

(1)

1

जबेरा

दमोह

तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम.

2

तेंदूखेड़ा

दमोह

तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम.

3

दमयंतीनगर

दमोह

तहसील के समस्त ग्रामीणग्राम.

(दमोह)

दमोह

4

दमोह

तहसील के समस्त ग्रामीणग्राम.

पटेरा

5

दमोह

तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम.

6

दमोह पथरिया तहसील के समस्त ग्रामीणग्राम.

7

दमोह बटियागढ़ तहसील के समस्त ग्रामीणग्राम.

8

हटा

दमोह

तहसील के समस्त ग्रामीण ग्राम.

अनुसूची

भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए

गए क्षेत्र

पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक

(6)

(5)

ग्राम का आबादी क्षेत्र

तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का.

ग्राम का आबादी क्षेत्र

तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का.

ग्राम का आबादी क्षेत्र

तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का.

ग्राम का आबादी क्षेत्र

तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का.

ग्राम का आबादी क्षेत्र

तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का.

ग्राम का आबादी क्षेत्र

तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का.

ग्राम का आबादी क्षेत्र

तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का.

ग्राम का आबादी क्षेत्र

तहसील के समस्त ग्रामीण पटवारी हल्का.

ज्ञानेश्वर बी. पाटील, आयुक्त.

6819

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जून 2021

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जबलपुर, दिनांक 10 मई 2021 क्र. 29 भू-अर्जन- प्र. क्र -अ- 82-2020-21

प्र ०क ० 01 / अ 82 / 2020-21 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे सलंग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा ( 11 ) की उपधारा (1 ) के उपबंधो के द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियो का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भ/ स) संभाग कमांक 2 जबलपुर द्वारा जबलपुर शहर में दमोहनाका रानीताल से मदनमहल चौक (मेडीकल रोड) तक फ्लाई ओवर लंबाई 5.905 कि0मी० निर्माण हेतु भू-अर्जन हेतु ग्गाम आमनपुर तहसील आधारताल जिला जबलपुर के अंतर्गत की निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाना अति आवश्यक है ।

अनुसूची

भूमि क वर्णन

क्षेत्रफल अर्जित रकबा (वर्ग

मी०)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

तहसील

जिला

धारा (11 ) के तहत प्राधिकृत अधिकारी

रकवा

ख०नं०

6

5

4

3

2

1

1 2179.743

आधारताल आमनपुर भाग

जबलपुर

व० मी०

69, 52, 27

मेसे

विभाग

भाग -2

81,83,86,87

(भ/स)

संभाग

68.521 व०मी०

मे से

कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण कमांक 2

जबलपुर शहर में दमोहनाका रानीताल से मदनमहल चौक (मेडीकल रोड) तक फ्लाई ओवर

जबलपुर

कुल रकवा 2248.264 व०मी०

लंबाई 5.905 कि०मी० निर्माण हेतु 1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.jabalpur.nic.in एंव मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेवसाइट www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है ।

2. भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, आधारताल के कार्यालय में एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भ/ स) संभाग कमांक 2 जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

कर्मवीर शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जून 2021

6820

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 21 मई 2021 क्र. 3518 -रीडर- भू- अर्जन- 2021 - रा.प्रा.क्र. 0003-अ-82-21-22

(अधिनियम की धारा-11 का भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क्रं. 30 सन् 2013)

कलेक्टर को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना के अन्तर्गत आने वाली राजपुर वितरण शाखा नहर एवं माईनर-8 नहर के निर्माण एंव संबंधित अन्य कार्यों हेतु ग्राम- टेमला खुर्द तहसील राजपुर, जिला बड़वानी में 2.095 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, अर्थात 5.17 एकड़ (सामाजिक समाद्यात मूल्यांकन अध्ययन एसआईए यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विनिश्चित जिला कलेक्टर द्वारा गठित दल द्वारा एक रिर्पोट प्रस्तुत की गयी थी/ प्रारम्भिक अन्वेषण किया गया था । सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिर्पोट/ प्रारम्भिक जॉच का सार इस प्रकार है (सामाजिक समाघात रिर्पोट की एक प्रति संलग्न है : - अधिनियम की धारा 6 के अनुसार सिंचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं ।)

शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना के अन्तर्गत आने वाली राजपुर वितरण शाखा नहर एवं माईनर-8 नहर के निर्माण एंव संबंधित अन्य कार्यों हेतु भूमि अर्जन के कारण कुल शुन्य कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना है । इस प्रकार के विस्थापन की आवश्यकता का कारण नीचे दिया गया है- निरंक

निरंक प्रभावित कुटुम्बो के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजन के लिए प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है, अतः जिला-निरंक तहसील- निरंक के ग्राम- निरंक में उक्त परियोजना के लिए निरंक हेक्टेयर माप के एक भूखण्ड़ अर्थात निरंक मानक माप के भूखण्ड़ जिसका विवरण निरंक है ।

शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना के अन्तर्गत आने वाली राजपुर वितरण शाखा नहर एवं माईनर-8 नहर के निर्माण एंव संबंधित अन्य कार्यों हेतु ग्राम- टेमला खुर्द तहसील राजपुर, जिला बड़वानी की अनुसूची अनुसार वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । 6821

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जून 2021

भाग 1 ]

अनुसूची

व्यक्ति का नाम और पता खसरा नम्बर

भूमिका प्रकार

स.कं.

अर्जनका

क्षेत्र (हे.)

हक का प्रकार

6

5

4

3

2

1

0.180

3/4

हागरू बांगा पिता पुन्या जाति भारूड पता नि. सनगाव

निजी भूमि

भूमिस्वामी

01

0.020

4/2/3

0.110

निजी भूमि

सन्देशकुमार पिता शंकर जाति अहीर पता नि. सनगांव

भूमिस्वामी

4/1/1

02

0.100

4/3

नानूराम पिता गोकुल जाति अहीर पता नि. सनगांव

0.100

निजी भूमि

भूमिस्वामी

4/4

03

0.010

8/2

0.075

निजी भूमि

04

भूमिस्वामी

8/3/1

सुफीयाबाई पति हुसेन अली जाति मुसलमान पता नि. राजपुर

0.050

निजी भूमि

05

भूमिस्वामी

8/3/2

हुसैनअली पिता मेहरवानअली जाति मुसलमान पता नि. राजपुर

0.300

8/7

निजी भूमि

06

भूमिस्वामी

0.105

गिरधारी पिता गजानन्द जाति काछी पता निवासी राजपुर 9/2

0.020

9/3

07

निजी भूमि

भूमिस्वामी

0.385

अनिता पति मुकेश जाति महाजन पता नि.राजपुर

10

0.140

08

निजी भूमि

भूमिस्वामी

भूरीया पिता लच्छा पता नि. गांम राजपुर

09

0.200

19/1

निजी भूमि

भूमिस्वामी

राधाबाई पति केशव जाति काछी पता नि.राजपुर

0.090

10

निजी भूमि

भूमिस्वामी

22/3/2

मौहन पिता घीसीलाल जाति काछी पता नि.राजपुर

11 22/4

निजी भूमि 0.070

भूमिस्वामी

संतोष पिता घीसीलाल जाति काछी पता नि.ग्राम राजपुर

12

0.070

22/5

निजी भूमि

भूमिस्वामी

जगदीश पिता घीसीलाल जाति काछी पता नि.ग्राम राजपुर [ भाग 1 6822

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जून 2021

व्यक्ति का नाम और पता खसरा नम्बर

स.कं.

अर्जन का क्षेत्र (हे.)

प्रकार भूमि का

हक का प्रकार

6

5

4

3

1

2

0.070

निजी भूमि

भूमिस्वामी

22/6

13

बलवन्त पिता घीसीलाल जाति काछी पता नि.ग्राम राजपुर

2.095

योग

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 30) की धारा-11 (1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।

भूमि से संबंधित रेखांकन भू-अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअर गोई नहर संभाग , राजपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा -12 में यथा उपबंधित और विनिर्दिष्ट भू- अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है ।

अधिनियम की धरा-11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा । अर्थात् कय / विक्रय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा -15 के अधीन तथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में जिला कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे ।

सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण का पर्यावरणीय समाघात का अध्ययन किया गया है अतः धारा-6 की उपधारा 2 'क' के अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पाट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।

भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक-30 सन् 2013) की धारा -10 के प्रावधान भी सिचाई परियोजना होने के कारण लागु नहीं होंगे । 6823

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जून 2021

भाग 1 ]

क्र. 3519 -रीडर - भू-अर्जन- 2021 - रा.प्रा.क्र. 0002-अ-82-21-22

(अधिनियम की धारा -11 का भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क्रं. 30 सन् 2013)

कलेक्टर को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना के अन्तर्गत आने वाली राजपुर वितरण शाखा नहर, माईनर-2 नहर एवं सब माईनर-1 नहर के निर्माण एंव संबंधित अन्य कार्यों हेतु ग्राम- नरावला तहसील राजपुर, जिला बड़वानी में 3.745 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, अर्थात 9.25 एकड़ (सामाजिक समाद्यात मूल्यांकन अध्ययन एसआईए यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विनिश्चित जिला कलेक्टर द्वारा गठित दल द्वारा एक रिर्पोट प्रस्तुत की गयी थी/ प्रारम्भिक अन्वेषण किया गया था । सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिर्पोट /प्रारम्भिक जॉच का सार इस प्रकार है (सामाजिक समाघात रिर्पोट की एक प्रति संलग्न है : – अधिनियम की धारा 6 के अनुसार सिंचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं ।) शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना के अन्तर्गत आने वाली राजपुर वितरण शाखा नहर, माईनर-2 नहर एवं सब माईनर-1 नहर के निर्माण एंव संबंधित अन्य कार्यों हेतु भूमि अर्जन के कारण कुल शुन्य कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना है । इस प्रकार के विस्थापन की आवश्यकता का कारण नीचे दिया गया है-निरंक

निरंक प्रभावित कुटुम्बो के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजन के लिए प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है, अतः जिला - निरंक तहसील- निरंक के ग्राम- निरंक में उक्त परियोजना के लिए निरंक हेक्टेयर माप के एक भूखण्ड़ अर्थात निरंक मानक माप के भूखण्ड़ जिसका विवरण निरंक है ।

शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना के अन्तर्गत आने वाली राजपुर वितरण शाखा नहर, माईनर-2 नहर एवं सब माईनर-1 नहर के निर्माण एंव संबंधित अन्य कार्यों हेतु ग्राम- नरावला तहसील राजपुर, जिला बड़वानी की अनुसूची अनुसार वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जून 2021

6824

अनुसूची

व्यक्ति का नाम और पता खसरा नम्बर

7 स.कं.

प्रकार भूमि का अर्जन का क्षेत्र (हे.)

हक का प्रकार

6

5

4

3

2

1

0.125

136/1

निजी भूमि

01

भूमिस्वामी

0.025

सुखलाल पिता गोकुल नबूबाई बेवा गोकुल जाति भीलाला पता नि. ग्राम 137/1

0.380

142

02

निजी भूमि

भूमिस्वामी

रामकन्या पति रमेश जाति काछी पता नि. ग्राम

0.020

143/2

03

निजी भूमि

भूमिस्वामी

गणस्या पिता वल्लू जाति भीलाला पता नि. ग्राम

0.050

149/2

0.155

04

निजी भूमि

भूमिस्वामी

144/1

मयाराम पिता तुमडिया जाति भीलाला पता नि. ग्राम

0.070

05 144/2

निजी भूमि

भूमिस्वामी

दयाराम रमेश निलेश पिता सीताराम राधाबाई बेवा सीताराम जाति भीलाला पता नि. ग्राम

06 144/3

0.130

निजी भूमि

भूमिस्वामी

दीपक पिता भीमसिंग रूखडी बेवा भीमसिग जाति भीलाला पता नि. ग्राम

0.130

07 146/1

निजी भूमि

भूमिस्वामी

राजाराम पिता माग्या अनारबाई बेवा मांग्या जाति भीलाला पता नि. ग्राम

0.060

08 146/2

निजी भूमि

भूमिस्वामी

बद्री पिता नहारिया जाति भीलाला पता नि. ग्राम नरावला

0.040

146/3

गणपत पिता नहारिया जाति भीलाला पता नि. ग्राम

09

निजी भूमि

भूमिस्वामी

0.065

147/12

0.085

10 147/6

निजी भूमि

भूमिस्वामी

संतोष प्रभू दिनेश पिता नन्नू चम्पा बेवा नन्नू जाति भीलाला पता नि. ग्राम

0.080

11 147/8

निजी भूमि

भूमिस्वामी

गेन्दिया पिता रन्छोड जाति भीलाला पता नि. ग्राम

0.070

12 147/9

निजी भूमि

भूमिस्वामी

गंगाराम पिता रन्छोड जाति भीलाला पता नि. ग्राम

0.065

13 147/10

निजी भूमि

भूमिस्वामी

अंतरसिंह पिता रन्छोड जाति भीलाला पता नि. ग्राम

0.295

147/11

14

निजी भूमि

भूमिस्वामी

0.005

उंकार पिता रन्छोड जाति भीलाला पता नि. ग्राम

148/13

0.095

15 147/16

निजी भूमि

भूमिस्वामी

भवरबाई पति सडिया जाति भीलाला पता नि. ग्राम 6825

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जून 2021

भाग 1 ]

व्यक्ति का नाम और पता खसरा नम्बर

भूमि का प्रकार

हक का प्रकार

अर्जन का क्षेत्र (हे.)

6

4

2

3

0.130

16

148/3

निजी भूमि

भूमिस्वामी

आशाराम पिता तुमडीया जाति भीलाला पता नि. ग्राम

0.310

17 148/6

निजी भूमि

भूमिस्वामी

राजु पिता किरता जाति बारेला पता नि. ग्राम

0.070

18 148/7

निजी भूमि

भूमिस्वामी

सुखलाल पिता गोकुल जाति मिलाला पता नि. ग्राम

153/2/1

19

निजी भूमि 0.030

भूमिस्वामी

शंकरलाल पिता ऊंकारलाल जाति तेली पता नि. ग्राम राजपुर

0.016

153/4

20

निजी भूमि

भूमिस्वामी

0.234

154/3

पवन पिता नानुराम जाति काछी पता नि. ग्राम राजपुर

0.146 देवकोरबाई पिता नाना गजरीबाई बेवा 153/3

21

निजी भूमि

भूमिस्वामी

0.104

155/1

नाना जाति काछी पता नि. ग्राम राजपुर

0.275

22

155/4

निजी भूमि

भूमिस्वामी

राजेन्द्र पिता सुपडीलाल जाति महाजन पता नि. ग्राम राजपुर 23

0.320

157/1

निजी भूमि

भूमिस्वामी

मकुन्द पिता गोपाल जाति भीलाला पता नि.ग्राम

0.025

24

157/4

निजी भूमि

भूमिस्वामी

फुदलीबाई पति सुभान जाति भीलाला पता नि.ग्राम

वेस्ता, मंसाराम पिता सेवल्या, कैलाश शोभाराम पिता नाथल्या धनी बेवा 160/3

0.110

25

निजी भूमि

भूमिस्वामी

नाथल्या राजाराम पातल्या पिता रीछू गजरी बेवा रीछू प्यारसिंह मगन पिता सुभान फुदलीबाई बेवा सुभान जाति भीलाला पता नि.ग्राम

160/7

0.030

26

निजी भूमि

भूमिस्वामी

कमलीबाई पति बेरसिंह जाति भीलाला पता नि.ग्राम

3.745

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 30) की धारा-11 (1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।

भूमि से संबंधित रेखांकन भू-अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री , लोअर गोई नहर संभाग , राजपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा -12 में यथा उपबंधित और विनिर्दिष्ट भू-अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है । [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जून 2021

6826

अधिनियम की धरा -11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी म अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा । अर्थात कय / विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा -15 के अधीन तथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में जिला कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे ।

सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण का पर्यावरणीय समाघात का अध्ययन किया गया है अतः धारा-6 की उपधारा 2 'क' के अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पाट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।

भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक-30 सन् 2013) की धारा -10 के प्रावधान भी सिचाई परियोजना होने के कारण लागु नहीं होंगे ।

क्र. 3520-रीडर - भू-अर्जन- 2021 - रा.प्रा.क्र. 0001 - अ-82-21-22

(अधिनियम की धारा -11 का भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क्रं. 30 सन् 2013)

कलेक्टर को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना के अन्तर्गत आने वाली राजपुर वितरण शाखा नहर एवं माईनर-1 नहर के निर्माण एंव उनसे संबंधित अन्य कार्यों हेतु ग्राम- लिम्बई तहसील राजपुर , जिला बड़वानी में 3.495 हेक्टर भूमि अपेक्षित है, अर्थात 8.63 एकड़ (सामाजिक समाद्यात मूल्यांकन अध्ययन एसआईए यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विनिश्चित जिला कलेक्टर द्वारा गठित दल द्वारा एक रिर्पोट प्रस्तुत की गयी थी / प्रारम्भिक अन्वेषण किया गया था । सामाजिक समाधात मूल्यांकन रिर्पोट / प्रारम्भिक जाँच का सार इस प्रकार है (सामाजिक समाघात रिर्पोट की एक प्रति संलग्न है: अधिनियम की धारा 6 के अनुसार सिंचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं । )

शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना के अन्तर्गत आने वाली राजपुर वितरण शाखा नहर एवं माईनर-1 नहर के निर्माण एंव उनसे संबंधित अन्य कार्यों हेतु भूमि अर्जन के कारण कुल शुन्य कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना है । इस प्रकार के विस्थापन की आवश्यकता का कारण नीचे दिया गया है-निरंक

निरंक प्रभावित कुटुम्बो के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजन के लिए प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है, अतः जिला- निरंक तहसील-निरंक के ग्राम- निरंक में उक्त परियोजना के लिए निरंक हेक्टेयर माप के एक भूखण्ड़ अर्थात निरंक मानक माप के भूखण्ड़ जिसका विवरण निरंक है ।

शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना के अन्तर्गत आने वाली राजपुर वितरण शाखा नहर एवं माईनर 1 नहर के निर्माण एंव उनसे संबंधित अन्य कार्यों हेतु ग्राम- लिम्बई तहसील राजपुर, जिला बड़वानी की अनुसूची अनुसार वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । 6827

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जून 2021

भाग 1 ]

अनुसूची

व्यक्ति का नाम और पता खसरा नम्बर

स.कं.

भूमि का प्रकार

अर्जन का

क्षेत्र (हे.)

हक का प्रकार

6

5

4

3

2

1

0.405

184/1

निजी भूमि

कालीबाई प. रूखा पर्वत पि. रूखा जाति भीलाला सा. देह

भूमिस्वामी

01

0.240

184/4

0.030

निजी भूमि

भूमिस्वामी

02

लोण्या पिता हगरू जाति भीलाला पता नि.ग्राम

184/3

0.125

निजी भूमि

03

भूमिस्वामी

187/3

बृजमोहन पिता तुलसीराम लक्ष्मी बेवा तुलसीराम नन्दकिशोर बद्रीप्रशाद नानूराम राकेश दुर्गा सकू पि. मांगीलाल मुन्नी पिता मांगीलाल अ.पा. क. कौश्ल्याबाई व कौश्ल्या बेवा मांगीलाल सावीत्री बेवा जगदीश कोमल कुसुम राकेश अनुराधा विनोद पिता जगदीश जगन्नाथ लाडकी शुसीला राजू अलका पारू पिता रामा जाति तेली पता नि.ग्राम

0.030

190/2

निजी भूमि

04

भूमिस्वामी

उमेदसिंह पिता सुखलाल जाति भीलाला पता नि. ग्राम

0.170

228/14

0.160

निजी भूमि

05

भूमिस्वामी

200/2

झवरसिंह पि. विसन जाति भीलाला पता सा. देह

0.125

निजी भूमि

06

भूमिस्वामी

200/3

शिवराम पिता झबरसिंह जाति भीलाला पता नि.ग्राम

0.035

निजी भूमि

07

भूमिस्वामी

201/6

मांगीलाल बाबूलाल पिता मडीया गोमती बेवा मडीया जाति भीलाला पता नि. ग्राम

08

0.020

निजी भूमि

भूमिस्वामी

200/6/ख

लीलाबाई पति गुलाबसिंह जाति भीलाला पता नि. ग्राम

0.030

09

निजी भूमि

204/1 भूमिस्वामी

मगल्या पिता काना जाति भीलाला पता नि. ग्राम

0.330

10

निजी भूमि

206/1 भूमिस्वामी

मांगीबाई शांताबाई फुताबाई पिता हारीया लाडकीबाई बेवा हारीया जाति भीलाला पता नि. ग्राम

0.055

216

11

निजी भूमि

भूमिस्वामी

मोहन गेंदिया मनु राम्या पि. देवीसिंग मयाराम पि. चैन्या जाति भीलाला पता सा. देह [भाग 1 6828

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जून 2021

व्यक्ति का नाम और पता

खसरा नम्बर

स.कं.

भूमिका प्रकार

हक का प्रकार

अर्जन का क्षेत्र (हे.)

6

5

4

3

2

1

0.140

222

12

निजी भूमि

भूमिस्वामी

गेंदीया पिता देवीसिंह जाति भीलाला पता नि. ग्राम

0.180

223

13

निजी भूमि

भूमिस्वामी

झबरसिंग नयनसिंग चैनसिंग मोतीलाल पिता मांगीलाल सुगरबाई बेवा मांगीलाल जाति भीलाला पता नि. ग्राम

0.140

14

225/5

निजी भूमि

भूमिस्वामी

बसंत पिता भोलिया. भोलिया दयाराम पिता धनीया जाति बलाई पता नि. ग्राम

नवसीबाई बेवा घीस्या सिताराम पिता

राल्या झेतरिया पिता मगल्या गोपाल

0.430

15 226/2/1

निजी भूमि

भूमिस्वामी

राधेश्याम पिता गुलाबसिंग देवीसिंग सुरेश गंगा पिता राधेश्याम नीलाबाई बेवा गुलाबसिंग जाति भीलाला पता नि. ग्राम

0.205

16

226/6

निजी भूमि

भूमिस्वामी

नवसीबाई बेवा घिस्या जाति भीलाला पता नि. ग्राम

0.010

227

17

निजी भूमि

भूमिस्वामी

228/1

0.100

राजु कालू पिता झेतरिया गोदावरी गंगा पिता बंशीबाई बेवा झेतरिया जाति भीलाला पता नि. ग्राम

0.080

18

228/5

निजी भूमि

भूमिस्वामी

रूखडीया पिता विश्राम जाति भीलाला ता नि.ग्राम

0.275

19

निजी भूमि

228/8 भूमिस्वामी

घिस्या पिता शंकर जाति भीलाला नि. ग्राम

20

0.180

228/13

निजी भूमि

भूमिस्वामी

पन्नालाल पिता सुखलाल जाति भीलाला पता नि. ग्राम

3.495

योग

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 30) की धारा-11 (1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।

भूमि से संबंधित रेखांकन भू-अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअर गोई नहर संभाग, राजपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-12 में यथा उपबंधित और विनिर्दिष्ट भू-अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने , अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है ।

अधिनियम की धरा -11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा । अर्थात् कय / विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा-15 के अधीन तथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में जिला कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे ।

सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण का पर्यावरणीय समाघात का अध्ययन किया गया है अतः धारा-6 की उपधारा 2 ' क' के अनुसार सामाजिक समाघात् निर्धारण रिर्पाट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।

भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक-30 सन् 2013 ) की धारा -10 के प्रावधान भी सिचाई परियोजना होने के कारण लागु नहीं होंगे ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिवराज सिंह वर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

6829 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जून 2021

कार्यालय , भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) ,

तहसील - भीकनगांव, जिला- खरगोन, मध्यप्रदेश

भीकनगांव , दिनांक 5 मई 2021 क्रमांक भू- अर्जन- 2021 - रा.प्र.क्र. 0018-अ-82-2020-21

प्ररुप- "घ"

[ नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-2653 /री-1 / 2020, भीकनगांव, दिनांक 03.10.2020 द्वारा , राज्य सरकार भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम- खारवी तह. भीकनगांव, जिला खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 04 से टेल (ग्राम- बिरुल प.ह.नं.-39, तह० भीकनगांव, जिला- खरगोन) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-03 में जल परिवहन हेतु ग्राम नूरियाखेड़ी, प.ह.नं.- 94, तह० भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23.10.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अघिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1

2

3

4

5

ग्राम

खरगोन भीकनगांव

169/3/1

0.023

169/3/2/1

0.011

नूरियाखेड़ी,

प.ह.नं.- 94

169/3/2/2

0.017

3

0.051

कुल योग

लोचन लाल अहिरवार , भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) .

6830

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जून 2021

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 23 फरवरी 2021

पत्र क्र. 06 - भू-अर्जन- प्रकाशन - 2020-21 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 7 ) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत प्रकाशन कराया गया था. कतिपय कारणों से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा 25 के तहत् दिनांक 30 अगस्त 2020 से 30 अगस्त 2021 तक के लिए बढ़ाई जाती है. सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूँ:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

खसरा नम्बर रकबा (हे. में )

(5)

(3)

(4) (1)

(2)

0.050

8 रीवा त्योंथर गोंद खुर्द

0.890

148

0.650

149/2

149/3

0.330

151

0.324

1.170

154

0.540

155

200/3

0.050

0.400

203

4.404

कुल योग .

(6)

(7)

कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग , सिरमौर, जिला रीवा ( म. प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्योंथर बहाव योजना की मुख्य/माइनर नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 08 - भू- अर्जन-प्रकाशन- 2020-21.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7 ) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत प्रकाशन कराया गया था. कतिपय कारणों से निर्धारित अवधि में भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा 25 के तहत् दिनांक 10 जनवरी 2021 से 10 जनवरी 2022 तक के लिए बढ़ाई जाती है. सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूँ:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल

जिला

ग्राम

तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

रकबा ( हे . में)

(3)

खसरा नम्बर (4) (1)

(5) (2)

खटखरी

त्योंथर

रीवा

(7)

(6)

0.020 (शास. )

0.400

कला

0.048

32 36 38 41

0.520

कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग , सिरमौर, जिला रीवा ( म . प्र. ) .

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्योंथर बहाव योजना की मुख्य/माइनर नहर निर्माण हेतु.

6831

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जून 2021

भाग 1 ]

(7)

(5)

(6)

(4)

(2)

(3)

(1)

0.020

44

0.016

45

0.030

46

0.280

47

0.264

48

0.072

63

0.048

64

0.003

65

0.024

66

79

0.680 (शास. )

2.425

कुल योग

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 10 - भू-अर्जन- प्रकाशन-2020-21.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7 ) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत प्रकाशन कराया गया था. कतिपय कारणों से निर्धारित अवधि में भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा 25 के तहत् दिनांक 30 अगस्त 2020 से 30 अगस्त 2021 तक के लिए बढ़ाई जाती है. सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूँ:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन

का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल

ग्राम

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

तहसील

जिला

खसरा नम्बर रकबा ( हे . में )

(7)

(6)

(4)

(5)

(2)

(3)

(1)

0.580

62

कार्यपालन यंत्री, त्योंथर

गोंद कला

रीवा त्योंथर

0.800

63

नहर संभाग , सिरमौर,

0.453

70

जिला रीवा ( म. प्र. ) .

0.132

71

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्योंथर बहाव योजना की मुख्य /माइनर नहर निर्माण हेतु.

0.096

73

0.088

75

0.062

76

0.088

77

0.100

78

0.015

79

119

0.038

120

0.024

121

0.132

0.006

122

0.091

124

0.058

125

0.048

131

132

0.157

0.300

133

0.288

136

0.120

158

0.336

169 [भाग 1 6832

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जून 2021

(7)

(6)

(5)

(3)

(4)

(2)

(1)

0.245

170

171

0.240

174

0.060 (शास. )

कुल योग 4.557

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 12- भू-अर्जन- प्रकाशन-2020-21.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7 ) में उसके नीचे दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत प्रकाशन कराया गया था. कतिपय कारणों से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा 25 के तहत् दिनांक 27 सितम्बर 2020 से 27 सितम्बर 2021 तक के लिए बढ़ाई जाती है. सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूँ:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल

खसरा नम्बर रकबा ( हे . में )

(7)

(6)

(5)

(4)

(2) (3)

(1)

22

0.112

रीवा त्योंथर फुलदेउर

0.020

23

29

कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग , सिरमौर , जिला रीवा ( म. प्र. ) .

0.009 शास.

0.040

65/2

बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्योंथर बहाव योजना की मुख्य/माइनर नहर निर्माण हेतु.

0.232

71

0.638

72

0.112 शास .

73

0.072

74

0.515

78

0.624

80

0.104

82

0.010

84

0.081

85

0.158

86

0.330

87

0.418

88

89

0.144

0.134

94

0.050

95

100

1.680

0.042

112

0.006

114

0.798

115

0.140

217/3

6.469

कुल योग .

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

6833

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जून 2021

पत्र क्र. 14- भू- अर्जन - प्रकाशन - 2020-21 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/ सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 0.155 (1) रीवा

(2) जवा

(3) बड़ाछ

(2 )

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र. ) .

(6) त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर/माइनर/सब-माइनर नहर निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय- प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 16 - भू- अर्जन- प्रकाशन- 2020-21.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर , माइनर/ सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

0.300 (2) त्योंथर

(1) रीवा

(3) घूसरूम

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री , त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.) .

त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर/माइनर/सब-माइनर नहर निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय- प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना , रीवा एवं पदेन उपसचिव, म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

6834

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जून 2021

पत्र क्र. 18- भू- अर्जन-प्रकाशन- 2020-21.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

भूमि का विवरण

तहसील

ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 0.350 (1) रीवा

(2) त्योंथर

(3) मझियारी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री , त्योंथर नहर संभाग , सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र. ) .

त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर/माइनर/सब-माइनर नहर निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय- प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, म. प्र. शासन , राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 20- भू- अर्जन-प्रकाशन-2020-21.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/ सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

0.195

(3) रिमारी

(2) जवा

(1) रीवा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग , सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र. ).

त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर/माइनर/सब -माइनर नहर निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

6835

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जून 2021

पत्र क्र. 22 - भू-अर्जन -प्रकाशन - 2020-21 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 0.500

(3) अंतरी

(2) त्योंथर

(1) रीवा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग , सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र. ) .

त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर/माइनर/ सब-माइनर नहर निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 24- भू-अर्जन- प्रकाशन- 2020-21 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(3) बौना

(4) 0.150 (1) रीवा

(2) त्योंथर

पैपखार

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग , सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र. ) .

(6) त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर/माइनर/सब-माइनर नहर निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

6836

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जून 2021

पत्र क्र. 26 - भू- अर्जन -प्रकाशन- 2020-21 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/ सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(4) 0.200 (1) रीवा त्योंथर

(3) टंगहा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग , सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र. ) .

त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर/माइनर/सब -माइनर नहर निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, (2 )

म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है. पत्र क्र. 28 - भू-अर्जन - प्रकाशन - 2020-21 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

ग्राम

'जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) (2)

(3)

(1)

2.800 रीवा त्योंथर खटखरी खुर्द कोठार

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र. ) .

त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर/माइनर/सब- माइनर नहर निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय- प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव, म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

6837

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जून 2021

पत्र क्र. 30 - भू- अर्जन - प्रकाशन- 2020-21.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ, चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/ सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

(3)

(2)

2.300 जवा

छदहना

(1) रीवा

(2 )

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.) .

त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर/माइनर/सब - माइनर नहर निर्माण हेतु भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय-प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव , म. प्र. शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, तरुण भटनागर, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपरसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 24 मार्च 2021

क्र. 146- भू-अर्जन- 2021.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह योजना आमजन व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है . यह प्रक्रिया/योजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

(1 ) भूमि का वर्णनः-

जिला-सीधी

तहसील-कुसमी

ग्राम- अमराडांडी, पटवारी हल्का का नाम व नम्बर अमरोला निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- रकबा 9.048 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

स. क्र.

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. ) (3) (2)

(1)

0.730 105/2

1

0.250 105/1

2

0.400 106/2

3

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(4) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 2 सिंगरौली.

गोड़ वृहद सिंचाई परियोजना के बॉध एवं डूब क्षेत्र हेतु.

[भाग 1 6838

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जून 2021

0.140

106/1

4

0.070

123

5

0.130

126

6

0.120

127

7

0.120

128/2

8

0.220

128/1

9

0.420

129

10

130

0.350

11

0.126

131

12

132

0.150

13

0.070

133

14

0.170

15

134

150

0.386

16

0.490

151/2

17

0.150

151/1

18

0.660

152/2

19

152/1

2.340

20

0.070

154/175

21

159

1.322

22

0.164

160

23

कुल योग 9.048

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी कुसमी के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 148- भू- अर्जन- 2021.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह योजना आमजन व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है. यह प्रक्रिया/ योजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः-

जिला-सीधी

(क)

तहसील- कुसमी

(ख)

ग्राम-क्योंटी, पटवारी हल्का का नाम व नम्बर अमरोला

(ग)

निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- रकबा 22.754 हेक्टेयर.

(घ)

सार्वजनिक प्रयोजन का खसरा नम्बर

क्र.

वर्णन अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. )

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (4)

(5)

(3)

(2)

0.080

5

0.150

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, क्र. 2 सिंगरौली.

6

गोड़ वृहद सिंचाई परियोजना के बांध एवं डूब क्षेत्र हेतु.

0.130

7

0.090

8

0.120

9

17

(1) 11123456

2.140 6839 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जून 2021

(4)

(5) (2)

(3)

(1)

1.100

22

7

0.600

23

8

0.530

24

9

3.650

29

10

0.150

11

39

0.343

41

12

0.210

42

13

0.790

43

14

0.093

15

44

0.140

45

16

46

0.054

17

0.010

18

47

0.840

76

19

81

1.540

20

0.070

21

82

0.174

22

87

0.640

23

89

0.070

24

90

0.620

25

91

0.070

26

93

0.290

104

27

0.320

28

105

0.007

106

29

0.056

30

108

0.027

31

109

0.055

32

110

5.240

33

113/123

0.250

45/119

34

0.470

80/1

35

0.180

80/2

36

0.460

37

92/1

0.190

38

92/2

0.180

79

39

0.190

88

40

0.320

41

25

0.070

45/115

42

0.025

46/114

43

0.020

46/118

44

कुल योग .. 22.754

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी , कुसमी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) , बैहर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैहर, दिनांक 8 अप्रैल 2021

क्र. 17633- भू- अर्जन-2020-21.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) तक में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने क्रमांक ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जून 2021

6840

है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 जून सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 एवं 12 द्वारा शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

जिला

धारा 12 की द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6)

(5)

(4)

(2)

(3)

(1)

बालाघाट बैहर

सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग बालाघाट

ग्राम बिठली पुलिस चौकी बिठली थाना रूपझर का भवन निर्माण में प्रस्तावित भूमि.

बिठली प.ह.नं. निजी भूमि 0.486 29/50 एवं 0.010 असिंचित है. कुल योग निजी भूमि .. 0.496

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) बैहर जिला बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है एवं कार्यालय , कलेक्टर ( जनजातीय कार्य विभाग ) बालाघाट जिला बालाघाट, म. प्र. के कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गुरू प्रसाद , अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अलीराजपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2021

प्र. क्र. 0001 - अ - 82-2021-22.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 01 में छोटा उदयपुर - धार रेलवे लाईन हेतु ग्राम बलदमूंग , तहसील जोबट, जिला अलीराजपुर की वर्णित भूमि जिसका कृषक वार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 02 में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 02 ) की भूमि की अनुसूची ( 01 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची (01 )

ग्राम बलदमूंग

विवरण

स. क्र.

सिंचित

तहसील जोबट अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हैक्टेयर में ) असिंचित

(1)

(4) 0.000

कुल रकबा (5) 0.149

(3) 0.149

1

(2) निजी भूमि

अनुसूची (02)

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हे. में)

भूमि का रकबा

स. क्र. कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम

असिंचित

सिंचित

कुल रकबा

सिंचित असिंचित

खसरा क्र.

कुल रकबा

(5) (6)

(2)

(1)

(8) 0.000

(9) 0.100

(7) 0.100

0.430

0.000

(4) 0.430

(3) 897

1 जितेंद्र पुत्र मुकान 1/3 सुनिल पुत्र मुकाम 1/3 अजबाई बेवा मुकाम 1/3 6841

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जून 2021

भाग 1 ]

(6)

(4)

(5)

(3)

(2)

(1)

0.025

0.000

0.025

0.240 0.000 0.240

896

2 रतनसिंह पुत्र नानलिया

0.016

0.000

0.000 0.470 0.016

0.470

895

3 डूंगरिया पुत्र नानलिया

0.008

0.008

0.000

0.500

885

4 लालसिंह पुत्र नज़रू 1/3

केशसिंह पुत्र नज़रू 1/3

छतरसिंह पुत्र नज़रू 1/3

0.000

0.149

0.000 1.640 0.149

1.640

योग .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुरभि गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मुरैना, दिनांक 7 मई 2021

क्र. 13-20-21 - मं- 82 - भू-अर्जन- सुमावली-लो.नि.वि.- 2020-21-5053.-(भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 एवं 40 ( सहपठित भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकारी ( प्रतिकर पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना ) नियम, 2015 के नियम 5 ( 1 ) के अन्तर्गत) जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन टेकरी ( नूराबाद ) से सुमावली इमलिया निर्माणाधीन मार्ग के सुमावली गांव में बासपास हेतु चैनेज 12200 से 12600 तक निर्माण के लिये अतिरिक्त भूमि ग्राम सुमावली, तहसील जौरा, उपखण्ड जौरा , जिला मुरैना में कुल रकबा 0.357 हेक्टेयर एक रिपोर्ट की गयी थी, कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है.

अतः, जिला मुरैना, तहसील जौरा , के ग्राम सुमावली, प.ह.नं. 116 , रा.नि.व. 07 में उक्त परियोजना के लिये 0.357 हेक्टेयर भूमि जिसका विवरण निम्नानुसार है , का अर्जन प्रस्तावित किया गया है:-

स्वामित्व का भूमि का

क्र.

अर्जन का क्षेत्रफल

प्रकार

प्रकार

सर्वे नम्बर

हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता ( राजस्व अभिलेख अनुसार)

(6)

(5)

(3)

(4)

(1)

(2)

0.014

935मिन-2 भूमिस्वामी

1

कृषि भूमि

मु. रामवती बेवा छिद्दीसिंह , सिमिरनी , लक्ष्मी पुत्री छिद्दीसिंह रवि सुरेशपाल सिंह, पुत्र छिद्दीसिंह, संभाग हिं. 1/3 मातादीन राजेन्द्र सिंह पुत्रगण महाराज सिंह संभाग हिं. 2/3 जाति ठाकुर पता निवास ग्राम भू- स्वामी.

0.069

935 मिन-3

2

भूमिस्वामी कृषि भूमि

मातादीन पुत्र महाराज सिंह जाति ठाकुर पता निवासी ग्राम भू-स्वामी भू राजस्व 4.71 .

0.035

926

3

भूमिस्वामी कृषि भूमि

शिशुपाल सिंह पिता बाबूसिंह जाति ठाकुर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

0.063

4

928

भूमिस्वामी कृषि भूमि

रामस्वरूप राकेश पिता हजारी शान्ति, सुनीता पुत्री हजारीलाल 1/6 भरोषीलाल पिता गोकलिया बिलासे रामश्री भन्ती पुत्रियां गोकुलिया हिं. 5/6 जाति भोई पता निवासी ग्राम सा. भा. भाग भूमि स्वामी.

0.015

5

927

भूमिस्वामी कृषि भूमि

शिशुपाल सिंह पिता बाबूसिंह जाति ठाकुर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

0.031

भूमिस्वामी

6

982

कृषि भूमि

रविन्द्र सिंह , सुरेश पाल पिता छिद्दाराम जाति ठाकुर पता निवास ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 3.72 .

6842

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जून 2021

(5)

(3)

(4) (1)

(2)

0.035

7

987

भूमिस्वामी कृषि भूमि

0.074

8

988

भूमिस्वामी कृषि भूमि

0.021

9 974मिन-1 भूमिस्वामी कृषि भूमि

(6)

गजराज सिंह पुत्र हुकमसिंह जाति जादौन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

बाबूसिंह पुत्र नारायण सिंह जाति ठाकुर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

दाताराम पुत्र हरदेव जाति ब्रा. ग्राम भूमि स्वामी.

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( 3013 का 30 ) की धारा 11 ( 1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है .

भूमि से संबंधित नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर जिला मुरैना में और अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) जौरा एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग , मुरैना के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है, सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृन्द को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने किसी भी भूमि के स्तर लेने अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है .

अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा, अर्थात् क्रय/ विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा.

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथ उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किये जा सकेंगे.

विशेष- धारा 40 ( 2 ) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि तत्काल अपेक्षा है , इसलिये भू-अर्जन की आवश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के प्रकाश्या में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त दिये हैं, अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपलबंध लागू नहीं होंगे.

बी. कार्तिकेयन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, भू- अर्जन अधिकारी, तहसील बरेली, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश

बरेली, दिनांक 11 मई 2021

क्र. 1701 - भू- अर्जन -2021 .-प्र. क्र. 0013 -अ-82-2020-21 - भू- अर्जन- बरेली . चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 6 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 8 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. उक्त प्रयोजन हेतु प्रकरण में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय , भोपाल के परिपत्र क्र. एफ 12-2-2014- सात-2 ए, दिनांक 12 नवम्बर 2014 के द्वारा प्रतिपादित आपसी सहमति से भूमि क्रय की नीति के तहत् कार्यवाही प्रचलित है. नीति अनुसार धारकों द्वारा निर्धारित प्रारूप ( ख ) में अपनी सहमति प्रस्तुत की गई है. अतएव निम्न दर्शित भूमिधारकों से परियोजना के लिए राज्य सरकार से संबंधित विभाग उपक्रम के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो नियत अवधि ( सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर ) में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा.

ग्राम का नाम- पड़रई कलां

भूमिस्वामी का नाम क्र.

अर्जित किये जाने वाले

ग्राम का नाम

तहसील- उदयपुरा

प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित रकबा

सार्वजनिक प्रयोजन का कुल रकबा

( हेक्टेयर में )

खसरा नं. ( हेक्टेयर में )

(3)

(4) (1) (2)

1

424 पड़रई कलां

गुड्डी वाई वि. छतरसिंह, जाति धानक निवासी ग्राम भू-स्वामी

(6)

(7)

वर्णन (8) (5)

0.510 0.175 कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण

बीकोर से पड़रई मार्ग पर खांड नदी 6843

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जून 2021

भाग 1 ]

(3)

(2)

(1)

2 पड़रई कलां

अजुद्दी बाई पत्नि मुंशीलाल जमना प्रसाद, मुन्नालाल, शांति वाई पुत्र पुत्री मुंशीलाल, जाति मेहरा निवासी ग्राम भू-स्वामी.

3 पड़रई कलां

गोविन्द प्रसाद, रामनाथ , बद्रीप्रसाद, कुसुम वाई, गीता वाई आ. सुन्दरलाल, जाति साहू निवासी ग्राम भू स्वामी, चन्दा वाई बेवा छोटेलाल व गेन्दालाल, प्रकाश वीरेन्द्र प्रेमवती, हरिवाई, द्रोपती आ. छोटेलाल , जाति साहू निवासी ग्राम भूस्वामी, फूलावाई बेवा रम्मा, इन्दरसिंह, रूपसिंह, खेतसिंह , पंचम, प्रहलाद, हीरालाल, तिज्जो वाई शीला, सरिता आ. रम्मा व मीरावाई वेवा मानक, गुड्डू आ. मानक जाति लोधी.

(8)

(7)

(6)

(5)

(4)

पर पुल मय पहुंच मार्ग निर्माण.

विभाग सेतु निर्माण संभाग , भोपाल.

0.700

0.020

422

0.210

1.133

423

प्रमोद सिंह गुर्जर, अनुविभागीय/ भू-अर्जन अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 15 अप्रैल 2021

क्र. 73 - भू-अर्जन- 21.- कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 सनावद द्वारा उनके पत्र क्रमांक 809/कार्य/भी. बिं.मा.उ.सिं.पं. / 2021, दिनांक 19 मार्च, 2021 से " भीकनगांव- बिंजलवाडा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक 4 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु " अधिग्रहित अथवा उपयोग की जाने वाली निजी भूमि के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) के अध्याय -2 ( अ ) की धारा -4 के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है.

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना लोकहित संबंधी होने के कारण मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्र. एफ 16-15-( 1 ) -2014- सात शा. 2 ए, दिनांक 29 सितम्बर, 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, अनुग्रहा पी, कलेक्टर, जिला खरगोन एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग, विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय , भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10- ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित योजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय-2( अ ) की धारा-4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण एवं अन्य उपबंधों से छूट प्रदान करती हूं:-

प. ह. नं.

तहसील

क्र.

ग्राम का नाम

सार्वजनिक प्रयोजन

(6)

प्रस्तावित अर्जनीय

भूमि का रकबा

(हे. में)

(5)

(4) (2)

(3)

(1)

10

खारवी

भीकनगांव

1

नोट :-

उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

(1)

(2)

0.810

" भीकनगांव- बिंजलवाडा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक-4 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु. " उक्त भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी, रा. एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 सनावद के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुग्रहा पी, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

6844

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जून 2021

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 21 मई 2021

क्र. 3521 -रीडर - 1 - भू- अर्जन- 2021 - रा.प्र.क्र. 0009-A-82- 20-21.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक्ता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(1 ) जिला- बड़वानी

(2) तहसील- राजपुर

(3 ) ग्राम- अतरसंभा

(4) क्षेत्रफल -2.175 हेक्टेयर .

खसरा नंबर

अर्जन का क्षेत्र (हेक्टर में)

(2)

(1)

1/10

0.290

1/12

0.285

19

0.310

21/1

0.060

0.160

21/7

0.035

21/3

0.040

21/4

0.210

21/8

0.045

21/10

22/3

0.015

31/26

0.035

31/4

0.040

45/2

0.040

0.120

39/3

0.035

40/1

0.065

40/10

40/11

0.040

40/12

0.035

40/13

0.045

(1)

(2)

40/14

0.075

-45/1/1/क

0.075

0.110

45/1/1/ख

97/10

0.010

योग : 2.175

( 2) सार्वजनिक प्रयोजनः- शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई ) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

(4) इस उद्घोषणा में वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं .

(5 ) समुचित सरकार की वेबसाईट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

क्र. 3522- रीडर- 1 - भू-अर्जन- 2021- रा.प्र.क्र. 0007-A-82- 20-21.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक्ता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

( 1 ) जिला- बड़वानी

(2) तहसील- राजपुर

(3) ग्राम-ऊंची

(4) क्षेत्रफल -1.600 हेक्टेयर .

खसरा नंबर

अर्जन का क्षेत्र (हेक्टर में)

(2)

(1)

30/7

0.100

30/8

0.330

30/9

0.320 भाग 1 ]

6845

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जून 2021

(2)

(1)

30/10

0.210

33/4

0.110

0.320

95/1

0.210

95/2

योग : 1.600

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजनः- शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई ) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

(4 ) इस उद्घोषणा में वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है.

(5) समुचित सरकार की वेबसाईट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

बड़वानी , दिनांक 25 मई 2021

क्र. 3537- रीडर- 1 - भू- अर्जन - 2021 - रा.प्र.क्र. 0008 -A- 82- 20-21.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक्ता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

( 1 ) जिला - बड़वानी

(2) तहसील- राजपुर

(3) ग्राम- राजपुर

(4) क्षेत्रफल -3.075 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

अर्जन का क्षेत्र (हेक्टर में )

(2)

(1)

0.150

237/2

0.100

239

0.110

241/3

0.040

241/6

(2)

(1)

241/7

0.030

0.030

241/8

0.010

243/1

0.230

243/9

0.050

243/2/2

0.110

243/3

243/5

0.335

255/1

0.320

0.100

255/3

255/4

0.180

257/2/1

0.080

257/5

0.110

257/1

0.030

257/2/2

0.320

0.090

270/1/क

0.095

270/ 1/1/क

0.060

272/1

272/2/ख

0.010

272/2/क

0.095

272/3

0.110

0.030

277/3/3

0.105

283/2

283/7

0.060

0.065

283/4

283/5

0.010

318/6

0.010

योग : 3.075

(2) सार्वजनिक प्रयोजनः- शहीद भीमानायक सागर (लोअरगोई ) परियोजना की वितरण शाखा नहर उपनहर निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन , भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री लोअरगोई नहर संभाग राजपुर के कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .

(4 ) इस उद्घोषणा में वर्णित भूमि के क्षेत्रफल औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है.

(5) समुचित सरकार की वेबसाईट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिवराजसिंह वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 04 June 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2021-06-04.23.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2021-06-04.23.Ordinary.