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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , गुरुवार , दिनांक 10 जून 2021 - ज्येष्ठ 20 , शक 1943
क्रमांक 247]
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 10 जून 2021
क्र. एफ ए- 3-26-2019-1- पांच (25). राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , परिषद की सिफारिशों पर, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए- 3-26-2019-1-पांच (53) दिनांक 29 जून 2019 , में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्: -
उक्त अधिसूचना के तीसरे अनुच्छेद में प्रथम परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक, अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: - "परन्तु यह भी कि उक्त व्यक्ति 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 के प्ररूप जीएसटीआर-04 में विवरणी मई, 2021 के 31 वें दिन तक प्रस्तुत करेंगे. ".
2. इस अधिसूचना को अप्रैल, 2021 के 30वें दिन से लागू माना जाएगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , आर.पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 10 जून 2021
क्र. एफ ए- 3-26-2019-1- पांच (25). भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-26-2019-1- पांच (25) , दिनांक 10 जून 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर.पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2021
Bhopal , the 10th June 2021
No. FA- 3-26-2019-1 - V- ( 25 ) .- In exercise of the powers conferred by section 148 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act , 2017 ( 19 of 2017 ) , the State Goverment , on the recommendations of the Council , hereby makes the following further amendments in this department's notification No. F A-3-26-2019-1 - V- ( 53 ) , dated the 29th June, 2019 , namely: -
In the said notification , in the third paragraph , after the first proviso, the following proviso shall be inserted , namely: -
"Provided further that the said persons shall furnish the return in FORM GSTR - 4 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules , 2017 , for the financial year ending 31st March, 2021 , up to the 31st day ofMay, 2021. " .
2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 30th day ofApril , 2021 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2021 .