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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 24, Part Part 1, 11 June 2021

Published 11 June 2021

Type
Ordinary
Gazette no.
24
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2021-06-11.24.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्य प्रदे श

शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 जून 2021- ज्येष्ठ 21 , शक 1943

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,

(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 1 जून 2021

क्र. एफ 1 ( ए) 68-2011 - ब-2 - दो.- राज्य शासन, श्रीमती कृष्णावेनी देसावतु, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, विसबल ( मध्य क्षेत्र ) , भोपाल कोदिनांक 16 से 19 फरवरी 2021 तक एवं दिनांक 22 से 24 फरवरी 2021 तक, कुल सात दिवस अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती कृष्णावेनी देसावतु, भापुसे, को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक , विसबल ( मध्य क्षेत्र ) , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती कृष्णावेनी देसावतु, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

6847

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती कृष्णावेनी देसावतु, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं.

क्र. एफ 1 (ए) 107-2008-ब-2- दो. विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 20 अप्रैल 2021 द्वारा श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, होशंगाबाद जोन, होशंगाबाद का पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश वर्तमान में कोविड-19 के कारण उत्पन्न कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है.

क्र. एफ 1 (ए) 154-1993 -ब- 2- दो. राज्य शासन, श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, (प्रशासन ) , पु. मु. , भोपाल को दिनांक 7 से 24 अप्रैल 2021 तक, अठारह दिवस लघुकृत/ परिवर्तित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 36 दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2021 .

6848

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जून 2021

(3) अवकाशकाल में श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्न्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1 ( ए) 186-1991-ब-2- दो. राज्य शासन विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 7 अप्रैल 2021 को निरस्त करते हुए उसके स्थान पर श्री अजय कुमार शर्मा, भापुसे, महानिदेशक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 8 से 21 अप्रैल 2021 तक, चौदह दिवस लघुकृत/परिवर्तित अवकाश एवं दिनांक 22 अप्रैल से 1 मई 2021 तक, दस दिवस अर्जित अवकाश व दिनांक 02 मई 2021 के घोषित राजपत्रित अवकाश के लाभ के साथ कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2 ) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 28 दिवस अर्द्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.

(3 ) आदेश की शेष कंडिका यथावत् रहेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्नूभलावी, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 31 मई 2021

फा. क्र. 2017-2021-इक्कीस- ब( एक ) .- राज्य शासन, उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री मुकेश कुमार, 24वें अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल की सेवाएं, रजिस्ट्रार नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन. जी. टी. ) , भोपाल के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए जाने हेतु उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से , अस्थायी रूप से एक वर्ष के लिये एतद्वारा भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को सौंपता हैं.

फा. क्र . 17 ( ई ) 17-2016-इक्कीस- ब( एक ) 1820- 2021.-कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट, 2015 ( 2016 का 4 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से , एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा. क्र. 17 (ई ) 17-2016- इक्कीस- ब ( एक)-2311-19 , दिनांक 5 अप्रैल 2019 , जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग 1 , दिनांक 17 मई 2019 में प्रकाशित की गई थी में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, जिला न्यायाधीश स्तर की सारणी में, अनुक्रमांक 3 तथा व्यवहार न्यायाधीश स्तर की सारणी के अनुक्रमांक 5 एवं 7 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा इससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-

सारणी

जिला

स. क्र.

न्यायिक अधिकारी (जिला न्यायाधीश स्तर )

(3)

(1) (2)

"3.

जबलपुर

श्री उमाशंकर अग्रवाल, द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश.

सारणी

स. क्र. जिला

न्यायिक अधिकारी (सिविल न्यायाधीश स्तर ) (2)

(1)

5

रीवा

(3) श्री शशांक सिंह, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 सिंगरौली 7

श्री कृष्णपाल सिंह द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 ".

F. No. 17 (E) 17-2016 - XXI - B ( 1 ) 1820-2021 .- In exercise of the powers conferred by Section 3 of Commercial Courts , Act , 2015 (No. 4 of 2016) the State Government , with the concurrence of the Chief Justice of High Court of Madhya Pradesh , hereby , makes the following amendment in this department's notification No. 17 (E ) 17-2016- XXI - B ( 1 ) 2311-19 dated 5th April 2019which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part 1 , dated 17th May 2019, namely :-

AMENDMENT

In the said notification , in the Table , for serial number 3 for (District Judge Level list) 5 , and 7 for (Civil Judge Level list) and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted , namely :-

TABLE

S. No. District Proposed Names of Judicial Officers (District Judge Level )

(3)

(1) "3 . (2)

Jabalpur

Shri Uma Shankar Agrawal , IInd ASJ

TABLE

S. No. District Proposed Names of Judicial Officers (CivilJudge Level) (3)

(2)

(1)

Rewa

5

Shri Shashank Singh , IVth CJ- I 7 Singrauli

Shri Krishna Pal Singh II CJ - I . " .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सत्येन्द्र कुमार सिंह , प्रमुख सचिव.

Bhopal , the 01st June , 2021

F. No. 1807 -XXI - B ( II) -2021 . The State Government , hereby , substitutes for Mrs. Elker Mazumdar , Senior Advocate Supreme Court , New Delhi with Mrs. Mrinal ElkerMazumdar , Advocate on Record , Supreme Court, New Delhi by partly amending this Department's Order No. 1711-1423-21 -B (II) , Dated 7 April , 2021 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , GOPAL SHRIVASTAVA , Secy .

6849

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जून 2021

भाग 1 ]

वन विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 मई 2021

क्रमांक एफ 15-11 / 2020/10-2:: भारतीय वन अधिनियम 1927 (1927 का सं. 16) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन एतद्वारा यह घोषणा करती है कि नीचे दी गई अनुसुची में विनिर्दिष्ट किया गया वनक्षेत्र जिसे इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 917h दिनांक 24.02.1879 द्वारा आरक्षित वन के रूप में घोषित किया गया था मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से आरक्षित वन नहीं रहेगा तथा यह भूमि राजस्व विभाग को हस्तान्तरित मानी जायेगी ।

अनुसुची

जिला:- होशंगाबाद

वनमंडल: होशंगाबाद

तहसील - इटारसी वन परिक्षेत्र- सुखतवा अ. क्र.

वन परिसर का नाम

वनखण्ड का नाम

वन कक क्रमांक

आरक्षित वन नहीं रहने

का कारण

आरक्षित वन नहीं रहने वाले क्षेत्र की सीमायें

क्षेत्रफल (हे.मे.) जो आरक्षित वन नहीं रहेगा

1

2

3

4

5

240.00

1. हिरणचापडा घोघरा (पुराना)

उत्तर सीमा कृत्रिम लाइन मुनारा क्रमांक 23 से नवीन मुनारा क्रमांक 31/1 तक आरक्षित वनखण्ड घोघरा ।

आर.एफ. -339 (नया)

आर.एफ.-81

भारत सरकार की स्वीकृति क्रमांक F.No.8-75/2014- FC दिनांक 08.05.2015 के अनुक्रम में भारत सरकार , पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञाप F.No.8-34/ 2017-FC दिनांक 20.05.2019 से

पूर्व सीमा कृत्रिम लाइन आरक्षित वनखण्ड घोघरा के नवीन मुनारा क्रमांक 31/1 से मुनारा क्रमांक 2 तक, मुनारा क्रमांक 2 से मुनारा क्रमांक 12 तक वनग्राम हिरणचापड़ा की सीमा एवं नवीन कृत्रिम लाईन मुनारा क्रमांक 12 से मुनारा क्रमांक 17/5 तक ।

दक्षिणी सीमा कृत्रिम लाइन आरक्षित वनखण्ड घोघरा की सीमा मुनारा क्रमांक 17/5 से मुनारा क्रमांक 10 तक एवं नवीन कृत्रिम लाईन मुनारा क्रमांक 10/1 से 14/7 तक ।

वनभूमि को राजस्व भूमि में परिवर्तित करने के निर्देश के पालन में सतपुड़ा टाईगर रिजर्व से विस्थापित कर बसाये गये स्थल की वनभूमि का निर्वनीकरण पश्चिम सीमा- कृत्रिम लाइन आरक्षित वनखण्ड घोघरा के नवीन मुनारा क्रमांक 14/7 से मुनारा क्रमांक 23 तक ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

पदमाप्रिया बालाकृष्णन , सचिव.

भोपाल दिनांक 27 मई 2021

क्रमांक एफ- 15-11-2020- दस- 2.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 15-11-2020- दस -2 , दिनांक 27 मई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

पदमाप्रिया बालाकृष्णन, सचिव.

6850

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जून 2021

Bhopal the 27th May 2021

No. F 15-11 /2020/10-2 :: In Exercise of powers conferred by Section 27 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927) the State Government hereby declares that the Forest area as specified in the Schedule below , which was declared as Reserve Forest by the Notification Number 917h Dated 24.02.1879 of this Department, will cease to be Reserve Forest with effect from the date of publication of this notification in Madhya Pradesh Gazette and this land shall stand transferred to the Revenue Department .

SCHEDULE

Tehsil : - Itarsi

District: - Hoshangabad

ForestRange - Sukhatawa Forest Division: - Hoshangabad

Forest Block

Forest Beat

S. No.

Boundaries of Forest land Ceased to be Reserve Forest

Briefdescription of reasons for Ceasing Reserve Forest

Forest Compartment Number

Area in Hectare Ceasedto be Reserve Forest

240.00

1.

Ghogora (Old) RF -339 (New) RF -81

Hiranch -apada

North: - Artificial line from Pillar Number 23 to New Pillar Number 31/1 Reserve Forest Block Ghoghara.

East: - Artificial line from New Pillar Number 31/1 to Pillar Number 2 of Reserve Forest Ghoghara . Boundary of Forest Village Hiranchapra From Pillar Number 2 to Pillar Number 12 and New Artificial cut line from Pillar Number 12 to 17/5 .

South: - Artificial line from New Pillar Number 17/5 to Pillar Number 10/1 , RF Ghoghara and New Artificial cut line from Pillar Number 10/1 to Pillar Number 14/7

The denotification of the Forest land diverted for rehabitation of village from Satpuda Tiger Reserve vide Government of India Sanction letter no . F.No. 8-75 /2014- FC dated 08.05.2015 and the direction given by Government of India Ministry Environment, Forest and Climate Change New Delhi vide letter No. F.No.8-34/2017 - FC dated 20.05.2019 to change the status of Forest land into Revenue land. of

West: - Artificial line from New Pillar Number 14/7 to Pillar Number 23 of Reserve Forest Ghoghara.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

PADMAPRIYA BALAKRISHNAN , Secy .

6851 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जून 2021

भोपाल , दिनांक 1 जून 2021

क्र. एफ 15-07-2019- दस - 2.- वन्यप्राणी ( संरक्षण ) अधिनियम, 1972 (53 सन् 1972 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए इस संबंध में पूर्व में जारी अधिसूचनाओं को अधिक्रमित करते हुये राज्य शासन एतद्वारा निम्न अधिकारियों को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों हेतु अपने - अपने अधिकार क्षेत्रों के लिये वन्यप्राणी अभिरक्षक ( वाईल्ड लाईफ वार्डन ) नियुक्त करता है: - 1. समस्त क्षेत्रीय वन संरक्षक

2. समस्त क्षेत्र संचालक, प्रोजेक्ट टाईगर

3. समस्त वनमण्डलाधिकारी क्षेत्रीय/ वन्यप्राणी

4. समस्त संचालक राष्ट्रीय उद्यान

5. समस्त उप वनमण्डलाधिकारी क्षेत्रीय

6. समस्त अधीक्षक, अभयारण्य

7. समस्त उप/सहायक संचालक, प्रोजेक्ट टाईगर/ राष्ट्रीय उद्यान

8. समस्त सहायक संचालक, राष्ट्रीय उद्यान

9. समस्त मण्डल प्रबंधक, वन विकास निगम

10. प्रोजेक्ट ऑफिसर, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, मुरैना

11. समस्त परिक्षेत्राधिकारी क्षेत्रीय /राष्ट्रीय उ‌द्यान/ अभयारण्य/वन विकास निगम

12. टाइगर स्ट्राईक फोर्स में पदस्थ उप वन संरक्षक/सहायक वन संरक्षक/वन क्षेत्रपाल.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पदमाप्रिया बालाकृष्णन, सचिव.

भोपाल दिनांक 1 जून 2021

एफ- 15-07-2019- दस- 2.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 15-07-2019- दस-2 , दिनांक 1 जून 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पदमाप्रिया बालाकृष्णन, सचिव.

Bhopal the 1st June 2021

No. F - 15-07-2019 -X - 2. In exercise of powers conferred under setion 4( 1 ) of Wild Life (Protection) Act , 1972 and uperceding all previous notification in this regard the State Governmemt , hereby, appiont following offic- ers as Wild Life Warden in their respective juridiction.

1. All Territorial Conservators

2. All filed Directors Porject Tiger

3. All Divisonal Forest Officer Territorial/Wild Life

4. All Directors National Park

5. All Sub Divisonal Forest Officer Territorial

6. All Sanctuary Superintendent

7. All Deputy/Assisant Dirctor Porject Tiger

8. All Assistant Diretor Nanional Park

9. All Divisonal Manager , Forest Develoment Corporation

10. Project Offier, National Chambal Sanctuary, Morena

11. All Range Offcers Territorial National Parks/ Sanctuaries /Forest Development Corporation 12 . Deputy Conservator of Forest/Assistant Conservator of Forest/Forest Ranger posted in Tiger Strike Force.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , PADMAPRIYA BALAKRISHNAN , Secy.

[ भाग 1 6852

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जून 2021

कार्यालय, कुलाधिपति, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय , भोपाल

राजभवन , भोपाल, दिनांक 27 मई 2021

आदेश

क्र. एफ- 1-4-20 - रा.स. यू.ए. 1-416 .- राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1998 ( क्र. 13 सन् 1998 ) की धारा 12 कीउपधारा ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, आनंदीबेन पटेल, कुलाधिपति, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी, विश्वविद्यालय, भोपाल , एतद्वारा प्रो. सुनील कुमार, कुलपति, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी , विश्वविद्यालय , भोपाल (म. प्र. ) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चार वर्ष की कालावधि के लिए राजीव गांधी प्रौद्योगिकी, विश्वविद्यालय, भोपाल का कुलपति नियुक्त करती हूँ.

2. इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय के परिनियम -4 के अनुसार शासित होंगी .

आनंदीबेन पटेल, कुलाधिपति.

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश , भोपाल राजभवन, भोपाल , दिनांक 3 जून 2021

क्र. एफ 1-2-21 - रा.स. यू.ए. - 1-445.-अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 ( क्रमांक 34 सन् 2011) की धारा 29 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कुलाधिपति, अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय , भोपाल के द्वारा उक्त विश्वविद्यालय के नियमित कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु कम से कम तीन व्यक्तियों के नामों का पैनल अनुशंसित करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति नियुक्त की गई है:-

समितिके अध्यक्ष

कुलाधिपतिजी द्वारा नामनिर्दिष्ट 1 प्रो. रेणु जैन , कुलपति, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय,

इन्दौर (म. प्र. ) .

समिति के सदस्य

2 डॉ. कुलदीप चन्द अग्निहोत्री,

अध्यक्ष , विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामनिर्दिष्ट.

कुलपति,

हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय ,

धर्मशाला ( हिमाचल प्रदेश ) .

समितिके सदस्य

कार्यपरिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट 3 प्रो. टी. आर. थापक,

कुलपति,

महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर.

राज्य शासन द्वारा नामनिर्दिष्ट

समिति के सदस्य

4 प्रो. अर्पण भारद्वाज,

माधव विज्ञान महाविद्यालय,

प्राचार्य, उज्जैन.

2. कुलाधिपतिजी के द्वारा प्रो. रेणु जैन, कुलपति को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

3. समिति इस अधिसूचना के प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह की अवधि में पैनल प्रस्तुत करेगी.

4. समिति पैनल तैयार करने में कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 3279 / 2019/ रास/यू.ए. 1 , दिनांक 5 दिसम्बर 2019 के द्वारा जारी मार्गदर्शिका ( छायाप्रति संलग्न ) में वर्णित प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही संपन्न करेगी.

कुलाधिपति, अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय , भोपाल के आदेशानुसार ,

मनोज खत्री, राज्यपाल के अपर सचिव.

6853

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जून 2021

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

होशंगाबाद, दिनांक 8 सितम्बर 2020 रा . प्र.क्र. 01 - अ- 82-2019-20 - कास्दाखुर्द -10807

(अंतर्गत धारा -19 भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 क्रं-30 सन् 2013 ) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में इटारसी- नागपुर तीसरी रेल लाईन परियोजना के निर्माण क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे कमांकवार विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं. 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची सूची कमांक-1

जिला होशंगाबाद

तहसील इटारसी

ग्राम कास्दाखुर्द

क्र०

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हैक्टर में)

अर्जित रकबा

कुल रकबा

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है ।

12.382

0.984 इटारसी -नागपुर तीसरी लाईन हेतु रेल्वे विभाग के लिये निजी भूमि का अर्जन

अनुसूची क्रमांक-2

क्रमांक कृषक का नाम व पिता / पति का नाम

खसरा क्रमांक

भूमि का कुल रकबा हेक्टेयर में

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टेयर में

अर्जित भूमि में स्थित परिसंपत्ति का विवरण

3

4

5

2

6 1

1

152

2.513

0.004

निरंक फूलवती वेवा रमेश बगैरह

2

146

0.239

0.104

निरंक समोती बाई वेवा सुवन बगैरह

3

144/1

0.367

0.128

निरंक रामकली वेवा गाजरलाल , दयाराम आ. गाजरलाल

143/1

140/1

4

1.595

रजली वेवा शंकरलाल बगैरह

0.056

174/2

5

179/7क

नन्हेलाल आ. बाबूलाल

0.124

2.226

निरंक

179/ख

6

निरंक

2.023

0.112

179/9

सरवन वल्द बुदूसिंह, सुमित्रा, गुलिया, बलवान, भोलेशंकर, तारा , मुलिया, उमा सभी आत्मज किशन

7

2.023

0.212

निरंक

179/8

ललताबाई वेवा सुखलाल बगैरह

8

0.036

0.890

निरंक

179/2

मौजीलाल, मुंशीलाल दोनों आ. सदू

9

0.506

निरंक

0.208

179/12

तातू आ. तुलाराम,

12.38%

योग-

0.984

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है । [ भाग 1 6854

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जून 2021

रा. प्र.क्र. 03- अ- 82-2019-20- सहेली-10811

(अंतर्गत धारा -19 भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 क्रं 30 सन् 2013 ) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में इटारसी- नागपुर तीसरी रेल लाईन परियोजना के निर्माण क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं. 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची क्रमांक-1

ग्राम सहेली

तहसील इटारसी

जिला होशंगाबाद

क्र०

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हैक्टर में)

अर्जित रकबा

कुल रकबा

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है ।

9.568

0.142 इटारसी- नागपुर तीसरी लाईन हेतु रेल्वे विभाग के लिये निजी भूमि का अर्जन

अनुसूची क्रमांक-2

क्रमांक कृषक का नाम व पिता / पति का नाम

खसरा क्रमांक

भूमिका कुल रकबा हेक्टेयर में

अर्जित भूमि में स्थित परिसंपत्ति का विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टेयर में

1

2

4

6

3

5

1

4.330

0.020

शंकरलाल वल्द अमर सिंह

निरंक

30/1 /ख

2

1.619

0.035

निरंक

30/ 2/ ख

भैयालाल वल्द अमरसिंह भूमिस्वामी

3

1.619

निरंक

30/3

0.005

समोती बाई वेवा शम्भूलाल , सुशीला, सरिता, संतोष, उमेश, अमिता सभी आत्मज शम्भूलाल

4

2.000

0.082

निरंक

130/1

सुमरती वेवा अधीरा सा. देह भूमिस्वामी

9.568

योग-

0.142

( भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर भू- अर्जन अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है । 6855 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जून 2021

रा. प्र.क्र. 05- अ- 82-2019-20- कास्दाखुर्द -10813

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 क्रं-30 सन् 2013 ) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में इटारसी- नागपुर तीसरी रेल लाईन परियोजना के निर्माण क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे कमांकवार विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं. 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची क्रमांक-1

तहसील इटारसी

जिला होशंगाबाद

ग्राम कीरतपुर

क्र०

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हैक्टर में)

अर्जित रकबा

कुल रकबा

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है ।

1.000

0.079 इटारसी - नागपुर तीसरी लाईन हेतु रेल्वे विभाग के लिये निजी भूमि का अर्जन

अनुसूची क्रमांक-2

क्रमांक कृषक का नाम व पिता / पति का नाम

खसरा क्रमांक

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टेयर में

भूमिका कुल रकबा हेक्टेयर में

अर्जित भूमि में स्थित परिसंपत्ति का विवरण 1

3

2

4

6

5

1 राकेश वल्द फूलसिंग एवं अन्य

174 175

0.340

0.053

04सागौन वृक्ष, 01 पलसा वृक्ष 01 2

0.660

0.026

177/2

शेल्विन जोसफ पत्नि विसेंट जोसफ, अजय अल्वर्ट एवं अन्य

1.000

0.079

योग-

05 वृक्ष ( भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर भू- अर्जन अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है । 6856

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जून 2021

रा. प्र.क्र. 02-अ-82-2019-20-ताकू -10809

(अंतर्गत धारा -19 भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 क्रं-30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में इटारसी- नागपुर तीसरी रेल लाईन परियोजना के निर्माण क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं. 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची कमांक-1

तहसील इटारसी ग्राम ताकू

क्र ०

विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है ।

इटारसी- नागपुर तीसरी लाईन हेतु रेल्वे विभाग के लिये निजी भूमि का अर्जन जिला होशंगाबाद

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हैक्टर में )

अर्जित रक़बा कुल रकबा

10.066

0.642

अनुसूची कमांक-2

क्रमांक कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम 1

2

संजय

1

अजय

विजय

पुत्रगण

जुगलप्रसाद

2 लक्ष्मी पत्नि बद्रीप्रसाद

3 मुलियाबाई , आशाराम , रामभरोस सभी आ. मंगू

4 नसरीन खान पत्नि मोहम्मद ईसराईल 5 जगदीश आ. तुलसीराम

योग-

खसरा क्रमांक

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टेयर में

भूमि का कुल रकबा हेक्टेयर में

अर्जित भूमि में स्थित परिसंपत्ति का विवरण 3

4

5

6

51/1

02वृक्ष, 01टीनशेड

51/2

4.047

0.187

51/3

51/4

50/4

0.084

3.622

53/1

01 वृक्ष 1.238

0.121

56/2

0.809

0.113

57/1

0.137

0.350

63/2

10,066

0.642

03वृक्ष, 01 टीनशेड ( भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर भू- अर्जन अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , धनंजय सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

6857

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जून 2021

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग 963

-: अनुसूची 1:-

राजगढ़, दिनांक 22 जनवरी 2021 कमांक ०१ / अ-82/ 2017-18 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित मकानों की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । प्रकरण क्रमांक ०१ / अ-82 /2017-18 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में पार्वती परियोजना तहसील नरसिंहगढ जिला राजगढ के ग्राम सांका जागीर के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित मकानों जिसका नामवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की मकानों की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । चूंकि पार्वती परियोजना का निर्माण प्रस्तावित है इस कारण धारा -11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिर्पोट का सार प्रकाशित नही किया जा रहा है । कं.

ग्राम का नाम 1

सांका जागीर

-: अनुसूची 2:-

रकबा (वर्ग मी.)

कुल कृषक

140

9402.95

पार्वती परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम सांका जागीर के आबादी में स्थित मकानों के अर्जन का विवरण तहसील:- नरसिंहगढ

स.क.

नाम कृषक , पिता का नाम , जाति ग्राम 1

2 सांका जागीर

1 मोतीलाल पिता गिरधारी

2 ललिता प्रसाद पिता मदनलाल

3 चैनसिंह पिता दयाराम

4 रामबाबू पिता चैनसिंह

5 गुलाबसिंह पिता चैनसिंह

6 प्रेमसिंह, हेमसिंह , सूरजसिंह पिता भरतसिंह 7 दयालसिंह पिता अमरसिंह

8 जालमसिंह पिता जयसिंह

9 बापूलान पिता नन्दराम

10 नवल सिंह पिता बापूलाल

11 प्रेमसिंह पिता बापूलाल

12 सीताराम पिता घासीराम

13 भारतसिंह पिता बक्सूलाल

14 प्रेमसिंह पिता भारतसिंह

15 भोलाराम पिता मानसिंह

16 श्री पिता गेन्दाजी

17 भूरसिंह पिता गेन्दाजी

18 भजनसिंह पिता मानसिंह

जिला:- राजगढ सर्वे नंबर मकान नं. रकबा (वर्ग मी.) 3

4

5

93

18

174.83 93

19

67.90

93

20

52.00

93

21

96.36

22

51.25

93

23

93

153.22 93

24

112.30 93

25

70.40

93

26A

19.14

93

26B

23.20

93

27

29.20

93

28

53.46

97

29

31.28

97

30

24.00

97

31

27.90

97

32

20.48

97

33

24.40

97

34

69.10 6858

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जून 2021

स.क.

नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम

2 1

19 भगवतसिंह पिता कालुरम

हेमराज पिता कालूराम

20

21 सरजनसिंह पिता कालूराम

22 चन्दरसिंह पिता हरिनारायण

23 दयालबाई पति हरिनारायण

पारससिंह पिता मानसिंह

24

25 नारायणसिंह पिता घासीराम

26 राजेन्द्रसिंह पिता मानसिंह

27 कन्चनसिंह पिता इन्दरसिंह

28 हुकमसिंह पिता सजनसिंह

29 प्रहलाद पिता लाखनसिंह

30 रामचरण सिहं पिता पर्थीसिंह

पर्वतसिंह पिता मोरसिंह

31

32 बर्नसिंह पिता गोरीलाल

33 बाबूलाल पिता गोरीलाल

34 दिलीपसिंह पिता गोरीलाल

35 सरजनसिंह पिता मांगीलाल ( हवेली) 36 राजेन्द्र सिंह पिता जगमोहनसिंह 37 समन्दरसिंह पिता नारायणसिंह 38 लाखनसिंह पिता बक्शीलाल

39 बालमुकुन्द पिता जयकिशन

40 हरिसिंह पिता गोरीलाल

41 खुशीलाल पिता पन्नालाल

42 राजू पिता खुशीलाल

जयकिशन पिता मानसिंह

43

44 गोरिलाल पिता मानसिंह

गोपाल पिता हरिसिंह

45

46 मेहताबसिंह & धनराज पिता जालमसिंह 47 धनराज पिता जालमसिंह

रामस्वरूप पिता फतेहसिंह

48

49 फतेहसिंह पिता गंगाराम

50 बाबूसिंह पिता फतेसिंह

51 सुमेर सिंह पिता मांगिलाल

52 हरिसिंह पिता मांगीलाल

53 कमलसिंह पिता मांगीलाल

नारायणीबाई पति मांगीलाल

54

कन्चन सिंह पिता मांगीलाल

55

चन्दरसिंह पिता फतेहसिंह

56

फतेसिंह पिता प्यारजी

57

58 भजनसिंह पिता फतेसिंह

59 राजेन्द्रसिंह पिता मानसिंह

60 गोविन्दसिंह पिता चैनसिंह

61 देवीसिंह पिता चैनसिंह

62 गंगाबाई पति चैनसिंह

63 समन्दरसिंह पिता चैनसिंह

मकान नं. रकबा (वर्ग मी.) सर्वे नंबर

4

5 3

45.50 97

35

81.16 97

36

71.98 97

37

38

97

73.92

39

78.03 97

40

51.00 97

83.78

41

97

32.38

42

97

16.74

43

97

44

28.56 97

18.56

45

97

46

34.20 97

28.60

47

97

54.83

48

97

73.86

49

97

50

37.70 97

271.58

51

93

141.85

52

93

70.57 93

53

65

31.28 88

71

34.56 88

19.14 88

72

73

21.09 88

74

16.53 88

75

27.00 88

76

30.85 88

21.00 88

77

84.70 93

92

93

93

36.55

94

57.94 93

11.18

95

93

93

64.90

96

42.16 93

97

33.84

98

93

40.25

99

93

14.08

100

93

42.56

101

93

102

12.76 93

24.64 93

103

36.96

104

93

105

25.50 93

74.17 93

106

34.13

107

93

20.21 93

108

109

73.72 93 भाग 1 ]

6859

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जून 2021

स.क.

नाम कृषक, पिता का नाम , जाति ग्राम

2

1

राजू पिता भरतसिंह

64

पन्नालाल पिता बक्शीलाल

65

गजराजसिंह सुरेन्द्रसिंह बिशनसिंह पिता फतेसिंह 66

गजेन्द्रसिंह पिता लाखनसिंह

67

68 बद्रीलाल पिता जगन्नाथसिंह

69 इन्दरसिंह पिता बक्शूलाल

70 रामदयालसिंह पिता अमरसिंह

71 अमरसिंह पिता गोरीलाल

72 मेहरबानसिंह पिता लक्ष्मणसिंह

73 जगदीश सिंह पिता कालूराम

74 हरिसिंह पिता मोहनलाल

75 पर्वतसिंह पिता लक्ष्मणसिंह

सांका जागीर (मालीपुरा)

कैलाश बाई पति हिम्मतसिंह

76

राजेन्द्रसिंह पिता बद्रीलाल

77

78 बाबूलाल पिता गोरीलाल

79 दिलीपसिंह पिता गोरीलाल

80 (अ) धूरसिंह पिता गोरीलाल (ब) नवलसिंह पिता धूरसिंह 81 क्रष्ण गोपाल पिता धूरसिंह

82 रामनारायणसिंह पिता कन्चनसिंह

83 श्रीराम पिता कन्चनसिंह

84 कन्चनसिंह पिता बापूलाल

प्रेमनारायण पिता हीरालाल

85

गंगाराम पिता गजोधर

86

दर्शनसिंह पिता गंगाराम

87

88 रमेश पिता गंगाराम

रामप्रसाद पिता सोमलाल

89

90 रामसिंह पिता मोहनलाल

रामसिंह पिता गंगाराम अनूपसिंह पिता रामसिंह 91

92 चन्दरसिंह पिता जालमसिंह

93 विजयसिंह पिता नारायणसिंह

नारायणसिंह पिता बक्क्षीलाल

94

सुरेशसिंह पिता नारायणसिंह

95

96 देवीसिंह पिता चैनसिंह

97 समन्दरसिंह पिता चैनसिंह

रामसिंह पिता बक्क्षूलाल

98

बबलू पिता जगबहादूर सिंह

99

फतेहसिंह पिता प्यारेलाल

100

चम्पालाल पिता मांगीलाल

101

भंवरलाल पिता मांगीलाल

102

मांगीलाल पिता रतिराम

103

गंगाबाई पति चैनसिंह

104

भिसीलाल पिता अमरचन्द क्रष्णाबाई पति भिसीलाल 105

पार्वती बाई पति भिसीलाल

106

कमलसिंह पिता हीरालाल

107

मकान नं. रकबा (वर्ग मी. ) सर्वे नंबर

4

5

3

55.03 110

93

111

46.58 93

122.78

112

93

113

58.13 93

165.28 93

136

93

137

111.12

183.20 138

93

139

135.78 93

140

63.00 93

141

33.30 93

93

142

109.98

79.50 143

93

189.28

1

17/2

80.58

2

17/1

3

107.60 17/1

4

180.00 17/1

71.38

5

17/1

6

59.71 17/1

59.29

7

17/1

8

96.56 17/1

9

58.88 17/1

10

22.72 16/2

61.60

11

16/2

30.15

12

16/2

28.29

13

16/2

75.26 17/1

14

106.64

16

18

95.12 18

17

66.24 18

18a

18

19

37.41 19A

89.28 18

18

19B

69.17

20

100.50 16/1/1

108.61 16/1/1 21

22 A

43.68 16/1/1

22B

20.90 16/1/1

23

116.69 16/1/1

46.20 16/1/1 24

84.48 16/1/1 25

85.14 16/1/1 26

132.00

27

16/1/1

208.99

28

16/1/1

29

37.50 16/1/1

20.67

31

16/2 6860

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जून 2021

नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम

स.क.

2 1

108 लीलाकिशन पिता बापूलाल 109 रानीबाई पति रामलाल

110 बद्रीलाल पिता अमरसिंह

111 गोविन्दसिंह पिता चैनसिंह

112 कनीराम पिता नन्दराम

जगबहादुर सिंह पिता विक्रमसिंह 113

114 बलवीरसिंह पिता विक्रमसिंह भोलाराम पिता विक्रमसिंह

जगमोहनसिंह पिता गेन्दालाल 115

116 प्रितमसिंह पिता चन्दरसिंह रमेश पिता जालमसिंह

117

118 बर्नसिंह पिता जालमसिंह

119 गणपतसिंह पिता दयाराम

120 हरिप्रसाद पिता दयाराम

सांका जागीर (भोईपुरा)

121 बद्रीलाल पिता बापूलाल

122 धापूबाई पति नन्नूलाल

123 सुखराम पिता पन्नालाल

124 जितेन्द्र दीपक पिता गुलाबसिंह 125 नारायणसिंह पिता बटटूलाल 126 गुडडीबाई पति रामनारायण 127 नेमसिंह पिता रामनारायण

128 नन्नीबाई पति पूरनचन्द

129 आशाबाई बेवा योगेश

130 दयालसिंह पिता रामनारायण 131 भवरलाल पिता नथ्थूलाल

132 निर्भयसिंह पिता बाबूलाल

मांगीलाल पिता नथ्थूलाल

133

राजकुमार पिता मांगीलाल

134

135 केशरबाई पति बाबूलाल

136 रोडजी पिता भंवरलाल

137 विनोद दिलीप पिता किशनलाल किशनलाल पिता तुलसीराम 138

139 गोकुलप्रसाद पिता तुलसीराम राजू पिता किशनलाल

140

रकबा (वर्ग मी.) मकान नं.

सर्वे नंबर

4

5

3

51.60

32

16/2

34

43.55 16/2

80.08

35

16/2

219.90 24/1/1/1 36

106.08 24/1/1/1 37

38

1

121.50

157.25 1

39

91.80 1

40

27.38 24/1/1/1 41

107.20 24/1/1/1 42

69.87 24/1/1/1 43

118.50 24/1/1/1 44

143.44 24/1/1/1 45

143

13

94.66

36.30 143

14

143

15

27.06

16

56.16 143

143

23.45

17

48.00

18

143

19

49.20 143

143

20

12.00

143

30.00

21

23

143

38.15

143

24

102.57

61.86

143

25

26

46,80 143

27

8.67

143

28

143

21.60

29

15.00

143

143

46

46.36

143

47

146.26 143

48

109.34

49

10.24

143

9402.95 भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

नीरज कुमार सिंह, कलेक्टर.

6861

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जून 2021

भाग 1 ]

कार्यालय , भू- अर्जन अधिकारी , तहसील बरेली, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश

बरेली , दिनांक 24 मई 2021 क्र. 1778- भू-अर्जन-2021

प्रकरण क्रमांक 06 / भू- अर्जन / 2020-21 बरेली चूंकि राज्य शासन को प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (1 ) से (6) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (8 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं । उक्त प्रयोजन हेतु प्रकरण में म.प्र. शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय , भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 12-2 2014 सात 2ए दिनांक 12.11.2014 के द्वारा प्रतिपादित आपसी सहमति से भूमि क्रय की नीति के तहत कार्यवाही प्रचलित है । नीति अनुसार धारको द्वारा निर्धारित प्रारूप (ख) में अपनी सहमति प्रस्तुत की गई है । अतएव निम्न दर्शित भूमिधारको से परियोजना के लिए राज्य सरकार से संबंधित विभाग / उपक्रम के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा हैं । यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर )में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है । नियत अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियो पर विचार नही किया जायेगा ।

ग्राम का नाम - उड़िया

तहसील- उदयपुरा

भूमि स्वामी का नाम

क्र. ग्राम का नाम

प्राधिकृत अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

कुल रकबा हेक्टेयर में

अर्जित रकबा हेक्टेयर में

अर्जित किये जाने वाले खसरा नं.

2

4

3

5

6

1

7

8 1 उड़िया

1.190 0.303

51/3

कार्यपालन यंत्री लोक निमार्ण विभाग सेतु निर्माण भोपाल

कौशलेन्द्र सिंह आ. प्रहलाद सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गायव्यान भू स्वामी

लो.नि. विभाग द्वारा ग्राम उड़िया से गायव्यान मार्ग में खांड नदी पर पुल निर्माण हेतु

प्रमोद सिंह गुर्जर, अनुविभागीय/ भू- अर्जन अधिकारी.

[ भाग 1 6862

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जून 2021

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 27 मई 2021 रा. प्र. क्रमांक- 02-अ-82-2020-2021

म०प्र० शासन राजस्व विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश कमांक एफ- 12-2/ 2014 / सात / शा.2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि कय नीति" (Consent Land Purchase Policy ) के तहत सांईखेड़ा जलाशय के अंतर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि कय किये जाने हेतु म० प्र ० शासन जल संसाधन विभाग के पक्ष में कय किया जाना प्रस्तावित है । उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप "क" में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप " ख " में सहमति ले ली गई है । इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में सांईखेड़ा जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

-:अनुसूचीः-

1. भूमि का वर्णनः-

तहसील

जिला

खसरा नम्बर

नगर/ ग्राम

कय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता

योजना जिसके लिये भूमि कय की जाना प्रस्तावित है 1

कय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

7

5

6

3

1

2

छिन्दवाड़ा सौंसर

185/1

01.574

शंकरराव कुनबी

निवासी ग्राम भूमि

1. गीतांजली पिता

स्वामी-खापरखेडा

सांईखेड़ा जलाशय के अंतर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के ग्राम- खापरखेड़ा, प०ह०न0-55, ब०न0-78 , रा०नि०म०- लोधीखेडा

सार्वजनिक

प्रयोजन के

लिये ।

1

कुल योग

01.574 हेक्टेयर

2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू- भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप / आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है । भाग 1 ]

6863

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जून 2021

रा . प्र. क्रमांक- 04- अ-82-2020-2021

म०प्र ० शासन राजस्व विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश कमांक एफ-12-2 / 2014 / सात / शा.2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी " आपसी सहमति से भूमि कय नीति" (Consent Land Purchase Policy ) के तहत गोरखपुर अजनी जलाशय के अंतर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि कय किये जाने हेतु म० प्र ० शासन जल संसाधन विभाग के पक्ष में कय किया जाना प्रस्तावित है । उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप "क" में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप " ख " में सहमति ले ली गई है ।

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में गोरखपुर अजनी जलाशय के अंतर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

1. भूमि का वर्णनः-

जिला तहसील नगर/ ग्राम 1

2

3

मोहखेड

छिन्दवाड़ा

-: अनुसूचीः-

खसरा नम्बर

कय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता

योजना जिसके लिये भूमि कय की जाना प्रस्तावित है

कय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

4

6

7 5

107/1

0.300

1. जानकी विधवा

गोविंदा निवासी

ग्राम भूमिस्वामी-

गोरखपुर

ग्राम- गोरखपुर, प०ह०नं0-67, ब०न0-136 , रा०नि०म० इकलबिहरी

गोरखपुर अजनी के अंतर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि 109/1

0.200

के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये ।

2. मोहन , पवन पिता भिकारी निवासी ग्राम भूमि स्वामी- गोरखपुर [ भाग 1 6864

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जून 2021

129/1

0.195

3. टीकाराम पित्ता

लक्ष्मण निवासी

ग्राम भूमिस्वामी-

गोरखपुर

0.105

132/13

4. सिरपत पिता

आशा पवांर

निवासी ग्राम भूमि

स्वामी-गोरखपुर

0.050

134/1

5. सेवंती पति

भिकारी निवासी

ग्राम भूमिस्वामी-

गोरखपुर

0.041

20/3

6. धुन्धूपिता

आनंदराव पवांर

निवासी ग्राम भूमि

स्वामी-गोरखपुर

6

कुल योग

0.891 हेक्टेयर

2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू- भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप / आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं 'अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है । भाग 1 ]

6865

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जून 2021

रा. प्र. क्रमांक- 3204- भू-अर्जन-2021

छिन्दवाड़ा, दिनांक 28 मई 2021

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) ९..

में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है । 2 मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक- F- 22/03 /2017-18 / ल.सि./ 31 / 1358 भोपाल , दिनांक 19/06/2018 की छायाप्रति संलग्न है ।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत " लघु सिंचाई योजना " बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रकिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होगें ।" अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा -11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें ।

अनुसूची

भूमि का वर्णनः-

1. जिला तहसील नगर / ग्राम

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की जाने

वाली. प्रस्तावित

भूमि लगभग

क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

2

4 1

3

ग्राम-

छिन्दवाड़ा पांदुर्णा

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

6

5

भू-अर्जन अधिकारी तहसील-पांदुर्णा जिला छिन्दवाडा

रकबा-01.830

हेक्टेयर एवं

उपरोक्त भूमि

पर आने वाली

परिसंपत्तियां ।

कुकडीखापा, प०ह०न-64 ब.न.-47 रा.नि.मं. -पांढुर्णा

डोलनाला जलाशय के बांध निर्माण हेतु लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में [ भाग 1 6866

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जून 2021

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्व कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र ० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।

3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील- पांदुर्णा , जिला छिन्दवाडा (म ० प्र ०) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है ।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग पांढुर्णा, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

6867

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जून 2021

कार्यालय , कलेक्टर, जिला दमोह , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग पत्र क्र. 03 - भू- अर्जन- 2021-1919

दमोह, दिनांक 28 मई 2021

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद क्रमांक (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है ।

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- जिला दमोह, तहसील पथरिया , ग्राम नैगुवा, सतपारा क्षेत्रफल -4.466 हेक्ट.

ग्राम नैगुवा

क्र भू-धारक का नाम 1. देवेन्द्र पिता शारदा सींग 2. कमलरानी पत्नी मोहन 3. मोहन पिता तजई 4. जिनेश पिता मोतीलाल 5. गिल्ले पिता फुंदी 6. गुमान पिता बनखंडी 7. भबूदे पिता मिटई

8. नन्नेलाल पिता बनखंडी 9. प्रेमलाल पिता कुंज्जीलाल, परमलाल पिता कुंज्जीलाल

10. शारदा पिता परसादी खसरा नं. अर्जित रकवा (हे०) में 577

0.129

0.084

619/2

0.033

651/4

0.015

651/3

0.108

651/1

0.090

652/2

0.084

652/1

0.054

653/1

0.075

653/2

674

0.126

647

0.156

11. डायमंड सीमेंट प्रो हाईडलवर्ग सीमेंट इंडिया लिमिटेड नरसिंहगढ़ द्वारा शिवकांत पांडे यूनिट हेड डायमंड सीमेंट रवीन्द्रनाथ राय वाईस प्रसीडेंटमाइंस डायमंड सीमेंट नरसिंहगढ 12.

646

0.165

डायमंड सीमेंट प्रो हाईडलवर्ग सीमेंट इंडिया लिमिटेड नरसिंहगढ़ द्वारा शिवकांत पांडे यूनिट हेड डायमंड सीमेंट रवीन्द्रनाथ राय वाईस प्रसीडेंटमाइंस डायमंड सीमेंट नरसिंहगढ

0,018

679/2

13. डायमंड सीमेंट प्रो हाईडलवर्ग सीमेंट इंडिया लिमिटेड नरसिंहगढ़ द्वारा शिवकांत पांडे यूनिट हेड डायमंड सीमेंट रवीन्द्रनाथ राय वाईस प्रसीडेंटमाइंस डायमंड सीमेंट नरसिंहगढ 14. डायमंड सीमेंट प्रो हाईडलवर्ग सीमेंट इंडिया लिमिटेड नरसिंहगढ़

0.114

645/1/ख

0.084

680/1

15. डायमंड सीमेंट प्रो हाईडलवर्ग सीमेंट इंडिया लिमिटेड नरसिंहगढ़ द्वारा शिवकांत पांडे यूनिट हेड डायमंड सीमेंट रवीन्द्रनाथ राय वाईस प्रसीडेंटमाइंस डायमंड सीमेंट नरसिंहगढ

0.015

680/2

16. डायमंड सीमेंट प्रो हाईडलवर्ग सीमेंट इंडिया लिमिटेड नरसिंहगढ़ द्वारा शिवकांत पांडे यूनिट हेड डायमंड सीमेंट रवीन्द्रनाथ राय वाईस प्रसीडेंटमाइंस डायमंड सीमेंट नरसिंहगढ

1.350

योग 6868

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जून 2021

क्र भू-धारक का नाम

1. डायमंड सीमेंट फेक्टरी नरसिंहगढ़ 2. डायमंड सीमेंट फेक्टरी नरसिंहगढ़ 3. डायमंड सीमेंट फेक्टरी नरसिंहगढ़ 4. डायमंड सीमेंट फेक्टरी नरसिंहगढ़ 5. डायमंड सीमेंट फेक्टरी नरसिंहगढ़ 6. डायमंड सीमेंट फेक्टरी नरसिंहगढ़ 7. डायमंड सीमेंट फेक्टरी नरसिंहगढ़ 8. डायमंड सीमेंट फेक्टरी नरसिंहगढ़ 9. डायमंड सीमेंट फेक्टरी नरसिंहगढ़ 10. पन्नालाल पिता काशीराम, देवीदास पिता काशीराम, दयाराम पिता काशीराम

11. दीपचंद पिता काशीराम , पन्नालाल पिता काशीराम, दयाराम पिता काशीराम

12. डायमंड सीमेंट फेक्टरी नरसिंहगढ़ 13. औंकार पिता लखन

14. डायमंड सीमेंट फेक्टरी नरसिंहगढ़ 15. रामेश्वर पिता काशीराम

16. डायमंड सीमेंट फेक्टरी नरसिंहगढ़ 17. डायमंड सीमेंट फेक्टरी नरसिंहगढ 18. मुलू पिता लटोरे

19. कौशिल्यारानी पति मुलू

20. लक्ष्मीरानी पति श्रीराम कुर्मी

21. ब्रजराज सिंह पिता मिहरखान सिंह 22. अवधबिहारी पिता दुलीचंद

23. सुषमा पत्नि गजाधर

24. औंकार पिता लखन

25. राजाराम औंकार पिता लखन

कुल योग

ग्राम सतपारा

खसरा नं. अर्जित रकवा (हे०) में

0.150

1807/1

0.128

1807/2

0.203

1808/1

0.060

1809/1

1809/2 0.042

0.108

1809/3

0.036

1809/ 5,6

1816

0.084

0.126

1818

1824

0.228

1825

0.003

0.375

1828/1

0.309

1834/1

1837

0.030

1847

0.144

1850

0.282

1851

0.051

0.039

1858/3

0.135

1858/4

0.180

1858/ 6,7,8

1859

0.060

1870

0.075

1871

0.129

0.077

1828/3

1835

0.062 योग

3.116

4.466 (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है पंचमनगर काम्पलेक्स सिंचाई परियोजना अंतर्गत तहसील पथरिया के ग्राम नैगुंवा एवं सतपारा में से पाईप लाईन बाबत् ।

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू अर्जन अधिकारी पथरिया एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर (म०प्र० ) के कार्यालय में देखा जा सकता है । (4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू अर्जन अधिकारी पथरिया के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. कृष्ण चैतन्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

6869

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जून 2021

राज्य शासन के आदेश

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 मई 2021

सूचना

क्र. एफ-3-46-2021- अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 सहपठित धारा 19 की उपधारा ( 4 ) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है, कि राज्य सरकार द्वारा संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक 3201 - वि.यो. 496-नग्रानि-2020, भोपाल दिनांक 24 अगस्त 2020 द्वारा प्रकाशित अनूपपुर विकास योजना 2021 में उपांतरण हेतु सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार अनूपपुर निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2021 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19( 1 ) में अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात्ः-

1 आयुक्त, शहडोल, संभाग शहडोल, मध्यप्रदेश 2. कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश 3. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय अनूपपुर, मध्यप्रदेश

4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिका परिषद् अनूपपुर , मध्यप्रदेश

क्र.

विकास

अध्याय

अनुसूची

विकास योजना

की सारणी

योजना में भूमि में

विकास योजना (नगर

उपयोग

का नाम)

(1)

(2)

(3)

(4)

6 1 अनूपपुर विकास योजना 2021.

सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक

6

कृषि

व्याख्या-

सारणी कॉलम का

उपांतरण प्रस्ताव कॉलम क्रमांक (5 ) एवं

सरल क्रमांक

(5)

कॉलम क्रमांक (6 ) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग (7)

(6)

4

6-सा-14

सूचना प्रौद्योगिकी , एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग **

7

6-सा-14

सूचना प्रौद्योगिकी *, गैर प्रदूषणकारी उद्योग **, कृषि पर्यटन सुविधा *** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे .

i *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें.

ii **गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग.

iii ***कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17 ( क) में वर्णित अनुसार.

टीप:- उपरोक्त i एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी.

विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शुभाशीष बैनर्जी , उपसचिव.

6870

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जून 2021

भोपाल , दिनांक 7 जून 2021

सूचना

क्र. एफ- 3-47-2019-अठारह - 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा ओंकारेश्वर निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना , 2031 मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19( 2 ) में उपांतरणों के साथ अनुमोदित की गई है, तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात्ः-

1. आयुक्त, इन्दौर संभाग , इन्दौर मध्यप्रदेश.

2. कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश.

3. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला- कार्यालय खण्डवा, मध्यप्रदेश.

4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगर परिषद् औंकारेश्वर, मध्यप्रदेश

(2) यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

भोपाल दिनांक 7 जून 2021

क्रमांक एफ- 03-47-2019-अठारह 5.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, नगरीय विकास एवं आवास की सूचना क्रमांक एफ- 03-47-2021-अठारह -5 , भोपाल दिनांक 7 जून 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

NOTICE

Bhopal the 7th June 2021

No. F- 3-47-2019 - XVIII-5.-Notice under Section 19 (4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development Plan with modifications for Omkareshwar (Planning Area) 2031 under sub- section (2) of Section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 ( No. 23 of 1973) , and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours , namely :-

1. Commissioner , Indore Division, Indore , Madhya Pradesh .

2. Collector , District Khandwa, Madhya Pradesh .

3. Deputy Director , Town & Country Planning Distt . Office Khandwa Madhya Pradesh .

4. Chief Municipal Officer , Nagar Parishad Omkareshar , Madhya Pradesh .

(2) The said development plan shall come into operation with effect from the date of publication of this notice in Madhya Pradesh , Gazettee under Section 19 (5) of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SHUBHASHISH BANERJEE , Dy. Secy.

6871 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जून 2021

सूचना

भोपाल, दिनांक 4 जून 2021

क्र. एफ- 3-55-2021 - अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम ( संशोधित) , 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012 ) की धारा 23-" क " की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा आयुक्त- सह- संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक 2071 - टीसी/ 29/उपां/नग्रानि/2021 , दिनांक 31 मार्च 2021 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित इटारसी विकास योजना 2031 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार है:-

अनुसूची

क्षेत्रफल

विकास योजना में

प्लाट क्रमांक

क्रमांक ग्राम

उपांतरण पश्चात् नजूलशीट

क्रमांक

निर्दिष्ट भू- उपयोग प्रस्तावित भू- उपयोग

(6)

(7)

(4)

(5)

(2)

(1) -

(3)

2/1

1

10

वर्तमान सार्वजनिक

इटारसी

मिश्रित एवं 18.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग.

175855 वर्गफीट

(1.634 हेक्टेयर)

एवं अर्धसार्वजनिक

आमोद-प्रमोद तथा 18.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग .

योग

175855 वर्गफीट

(1.634 हेक्टेयर )

1. उक्त मिश्रित भूमि उपयोग परिक्षेत्र में स्वीकृत एवं स्वीकार्य गतिविधियों हेतु आवासीय , वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक उपयोग परिक्षेत्र में उल्लेखित समस्त गतिविधियां मान्य होंगी.

2. उक्त मिश्रित गतिविधियों हेतु नियमन , मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के प्रावधानुसार लागू होंगे .

3. उपरोक्त उपांतरण इटारसी विकास योजना 2031 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

[ भाग 1 6872

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जून 2021

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 11 जून 2021

क्रमांक- एफ- 25-57 / 2021 / 10-3:: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन , एतद, द्वारा अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है । यह वन खण्ड झपरवा N 24 ° 36'46.20491 " से N 24 ° 36'01.33670 " उत्तर अक्षांश तथा E 82 ° 20'56.13333 " से E 82 ° 20'38.46044 " पूर्व देक्षांश के बीच स्थित है ।

अनुसूची

जिला-सिंगरौली

तहसील -चितरंगी वन परिक्षेत्र - बगदरा वन मण्डल- संजय टाइगर रिजर्व

वनखण्ड की भूमि का वितरण

वनखण्ड की सीमायें अ. क्र.

भूमि का मद

ग्राम का नाम

खसरा क्रमांक

वनखण्ड का नाम

क्षेत्रफल (हे० में)

7

6

3

5

4

1

2

24.54

53

1

झपरवा झपरवा

उत्तर: खसरा संख्या 54 की सीमा रेखा ।

म.प्र . शासन

वन विभाग

पूर्व : खसरा संख्या 56 की सीमा रेखा ।

दक्षिणः खसरा संख्या 60 की सीमा रेखा ।

पश्चिमः खसरा संख्या 51 की सीमा रेखा ।

13.64

74

झपरवा

झपरवा

2

उत्तर : खसरा संख्या 76 , 77, एवं 78 की सीमा रेखा ।

म.प्र . शासन

वन विभाग

20.16

75

झपरवा

3

म.प्र . शासन

वन विभाग

पूर्व: खसरा संख्या 181 एवं 186 की सीमा रेखा ।

1.76

4

87/1

झपरवा

झपरवा

म.प्र. शासन

वन विभाग

दक्षिणः खसरा संख्या 71 एवं 73 की सीमा रेखा ।

पश्चिमः खसरा संख्या 67

(सड़क )

की सीमा रेखा ।

60.10

5

कुल रकबा 6873 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जून 2021

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः-

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 8-02 / 2020- एफ.सी. दिनांक 15.12.2020 मे अधिरोपित शर्त के अनुसार स्वीकृत परियोजना सूलियारी कोल ब्लॉक , जिला- सिंगरौली मे प्रभावित 259.239 हे. वनभूमि के एवज मे प्राप्त कुल 259.239 हे . गैर वनभूमि में से उपरोक्त अनुसूची में वर्णित भूमि से 60.10 हे. को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष मे कलेक्टर जिला सिंगरौली के आदेश क्रमांक 4 / अ-20 (1 ) / 2020-21 दिनांक 15. 03.2021 हस्तानांतरित अथवा नामान्तरित किये जाने के कारण ।

2. अन्य कारणों का विवरण निरंक ।

(ख) अनुसूची में वर्णित भूमि पर कलेक्टर जिला सिंगरौली के आदेश क्रमांक 4/अ-20 (1 ) /2020-21 दिनांक 15.03.2021 अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण अधिसूचना प्रारूप में दर्शित है : -

1. व्यक्तिगत अधिकार :- अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है । 2. सामुदायिक अधिकार:-अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है । अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय मोहरीर , पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 11 जून 2021

एफ- 25-57 / 2021 /10-3:: भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-57/ 2021 /10-3 दिनांक 11 जून 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

[ भाग 1 6874

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जून 2021

Bhopal , the 11th June 2021

No. - F - 25-57/2021 / 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act 1927, ( XVI of 1927 ) the state Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the areas , specified in the schedule below , This Forest Blocks Jhaprahwa lies between N 24 ° 36'46.20491 " to N 24 ° 36'01.33670 " North . Latitude and E 82° 20'56.13333 " to E 82 ° 20'38.46044 " East Longitude .

SCHEDULE

District- Singrauli

Tehsil - Chitrangi

ForestDivision - Sanjay Tiger Reserve

Forest Range-Bagdra S.N.

Details of Land included

Head ofland

Forest Block Boundaries Nameof Forest Block

Khasra no .

Nameof Village

Area (ha)

1

Jhaprahwa

Jhaprahwa

53

Govt Forest Land

24.54 North: Boundary Line of Plot No. 54

East: Boundary Line ofPlot No. 56

South: Boundary Lineof Plot No.60

West: Boundary Line of Plot No. 51

Total Area

24.54

74

Govt Forest Land

Jhaprahwa

13.64 North : Boundary

Govt Forest Land

75

Jhaprahwa

20.16 Line of Plot No. 76, 77, 78

1.76

Govt Forest Land

87/1

Jhaprahwa

East: Boundary Line of Plot No. 181 & 186

South: Boundary Line of Plot No. 71 & 73

West :Boundary Line of Plot No. 67 (Road)

35.56

Total Area

Grand Total

60.10

(A) Reason for Publication of Notification : -

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt . of India's letter no . File No. 8-02 /2020.FC Dated 15.12.2020 and in lieu of 259.239 of affected forest land under the sanctioned project of Suliyari Coal Mine, the above mentioned Non Forest land 60.10 Hectare mentioned in schedule 6875

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जून 2021

भाग 1 ]

Transferred or Muted in favor of M.P. Forest Department by order no 4/A- 20/ ( 1 ) 2020-21 Singrauli , dated 15-03-2021 of Collector District Singrauli for the purpose of Compensatory afforestation .

2. Details of other Reasons - Nil

(B) The Khasra wise details of recorded right on the above land mentioned in schedule as per report order no 4/A - 20/ ( 1 ) 2020-21 Singrauli Dated 15-03-2021 Collector District Singrauli are as above:

1 . Individual's Rights : - There are no individual's Rights on the land mentioned in schedule .

2. Community's Rights: There are no Community's Rights on the land mentioned in schedule .

Therefore the land mentioned in schedule is being declared as Protected Forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR , Ex Officio Secy .

[ भाग 1 6876

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जून 2021

भोपाल , दिनांक 11 जून 2021

क्रमांक- एफ- 25-57 / 2021 / 10-3 :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद, द्वारा अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है । यह वन खण्ड करौंदिया N 24 ° 36′12.29132 " से N 24° 35'36.70267 " उत्तर अक्षांश तथा E 82 ° 29′24.60821 " से E 82 ° 28′44.77707 " पूर्व देक्षांश के बीच स्थित है ।

अनुसूची

तहसील - चितरंगी जिला-सिंगरौली

वन परिक्षेत्र - बगदरा वन मण्डल- संजय टाइगर रिजर्व

वनखण्ड की भूमि का वितरण

वनखण्ड की सीमायें अ. क्र.

भूमि का मद

खसरा क्रमांक

वनखण्ड का नाम

ग्राम का नाम

क्षेत्रफल (हे० में)

7

6

5

4

3

1

2

3.66

627

करौंदिया

करौंदिया

1

उत्तर : खसरा संख्या 617 की सीमा रेखा । म.प्र. शासन वन विभाग

3.70

628

2

करौंदिया

करौंदिया

म.प्र . शासन वन विभाग

पूर्व: खसरा संख्या 632, 631, 630, 629 , 633 की सीमा रेखा ।

दक्षिणः वन खण्ड की कक्ष क्रमांक सीमा रेखा ।

पश्चिमः खसरा संख्या 455 (नाला) , 456, 625, 626 , 624 की सीमारेखा ।

763

0.96

3

करौंदिया म.प्र. शासन वन विभाग

उत्तर : खसरा संख्या 762 , 761 , 760 , 785 की सीमा रेखा ।

3.02

764

4

करौंदिया म.प्र. शासन वन विभाग

0.82

767

5

करौंदिया

पूर्व : खसरा संख्या 771 , 776, 769, 768 की सीमा रेखा ।

म.प्र . शासन वन विभाग

770

4.88

करौंदिया

6

म.प्र . शासन वन विभाग

दक्षिणः वन खण्ड की सीमा रेखा ।

1.59

7

करौंदिया

766/1

/1

म.प्र. शासन वन विभाग

पश्चिमः खसरा संख्या 652 , 653, 654, 655 की सीमा रेखा ।

18.63

कुल रकबा 6877 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जून 2021

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः-

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 8-02 / 2020- एफ.सी. दिनांक 15.12.2020 मे अधिरोपित शर्त के अनुसार स्वीकृत परियोजना सूलियारी कोल ब्लॉक, जिला-सिंगरौली मे प्रभावित 259.239 हे. वनभूमि के एवज मे प्राप्त कुल 259.239 हे. गैर वनभूमि में से उपरोक्त अनुसूची में वर्णित भूमि 18.63 हे. को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला सिंगरौली के आदेश क्रमांक 4 / अ-20 (1 ) / 2020-21 दिनांक 15.03.2021 हस्तानांतरित अथवा नामान्तरित किये जाने के कारण ।

2. अन्य कारणों का विवरण निरंक ।

(ख) अनुसूची में वर्णित भूमि पर कलेक्टर जिला सिंगरौली के आदेश क्रमांक 4/अ-20 (1 ) /2020-21 दिनांक 15.03.2021 अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण अधिसूचना प्रारूप में दर्शित है : -

1. व्यक्तिगत अधिकार:- अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है । 2. सामुदायिक अधिकार:- अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है । अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल , दिनांक 11 जून 2021

एफ- 25-57 / 2021 /10-3:: भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ - 25-57 / 2021 /10-3 दिनांक 11 जून 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर , पदेन सचिव.

6878

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जून 2021

Bhopal , the 11th June 2021

No. -F - 25-57 / 2021 / 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act 1927 , ( XVI of 1927 ) the state Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the areas , specified in the schedule below, This Forest Blocks Karodiya lies between N 24 ° 36'12.29132 " to N 24 ° 35'36.70267 " North . Latitude and E 82° 29'24.60821 " to E 82 ° 28'44.77707 " East Longitude .

SCHEDULE

District - Singrauli

Forest Division - Sanjay Tiger Reserve Tehsil - Chitrangi

Forest Range-Bagdra

Details of Land included

S.N.

Head of land Nameof Forest Block

Nameof Village

4 2

3

1

Govt Forest Land 1

Karodiya

Karodiya

Govt Forest Land

Karodiya

Govt Forest Land

Karodiya

Govt Forest Land

Karodiya

Govt Forest Land

Karodiya

GovtForest Land

Karodiya

Govt Forest Land

Karodiya

Total Area (A) Reason for Publication of Notification: -

ForestBlock Boundaries Khasra no . Area (ha)

7

6

5

North- Khasra No. 3.66

627

617,

628

3.70

East- Khasra No. 632, 631, 630, 633

South- Forest Block

Line

West- Khasra No. 455, 456, 625, 626, 624 0.96

763

North- Khasra No. 662,661,660,685 3.02

764

0.82

767

East- Khasra No. 771 , 776, 769, 768 4.88

770

South- Forest Block 1.59 Line

766/1/1

West- Khasra No. 652, 653, 654, 655 18.63

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt . of India's letter no . File No. 8-02/2020.FC Dated 15.12.2020 and in lieu of259.239 of affected forest land under the sanctioned project of Suliyari Coal Mine , the above mentioned Non Forest land of 259.239 Hectare mentioned in schedule transferred or Muted in favor of M.P. Forest Department by order no 4/A- 20/ ( 1 ) 2020-21 Singrauli , dated 15-03-2021 of Collector District Singrauli for the Purpose of Compensatory afforestation .

2. Details of other Reasons - Nil 6879

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जून 2021

भाग 1 ]

(B) The Khasra wise details of recorded right on the above land mentioned in schedule as per report order no 4/A- 20/( 1 ) 2020-21 Singrauli Dated 15-03-2021 Collector District Singrauli are as above: - 1 . Individual's Rights : - There are no individual's Rights on the land mentioned in schedule .

2. Community's Rights: There are no Community's Rights on the land mentioned in schedule.

Therefore the land mentioned in schedule is being declared as Protected Forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, SANJAY MOHARIR, Ex Officio Secy .

भोपाल, दिनांक 11 जून 2021

क्रमांक-एफ-25-57 / 2021 /10-3:: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन

1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद, द्वारा अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/ उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है । यह वन खण्ड रमपुरवा N 24 ° 37'37.19527 " से N 24° 37'54.62841 " उत्तर अक्षांश तथा E 82 ° 40'35.84209 " से E 82 ° 40'34.24005 " पूर्व देक्षांश के बीच स्थित है ।

अनुसूची

जिला-सिंगरौली

वन मण्डल- संजय टाइगर रिजर्व

वनखण्ड की भूमि का वितरण

अ. क्र.

भूमि का मद

ग्राम का नाम

वनखण्ड का नाम

4

3

2

1

विभाग

म.प्र. शासन वन

रमपुरवा

1 रमपुरवा

विभाग

म.प्र. शासन वन

रमपुरवा

2 रमपुरवा

विभाग

म.प्र. शासन वन

रमपुरवा

3 रमपुरवा

विभाग

शासन वन

म.प्र.

रमपुरवा

4 रमपुरवा

विभाग

म.प्र. शासन वन

रमपुरवा

5 रमपुरवा

विभाग

म.प्र. शासन वन

रमपुरवा

6 रमपुरवा

विभाग

म.प्र. शासन वन

रमपुरवा

7 रमपुरवा

विभाग

शासन वन

म.प्र.

रमपुरवा

8 रमपुरवा

विभाग

शासन वन

म.प्र .

रमपुरवा

9 रमपुरवा

म.प्र. शासन वन विभाग

रमपुरवा

10 रमपुरवा

तहसील - चितरंगी वन परिक्षेत्र -बगदरा

वनखण्ड की सीमायें

क्षेत्रफल (हे ० में)

खसरा क्रमांक

7

6

5

उत्तर: खसरा

12.480

1090

0.800

1091

संख्या 1290 की सीमा रेखा ।

0.420

1092

0.270

1093

0.390

1094

13.049

1172

0.370

1173

पूर्व : खसरा संख्या 1291, 1292 , 1171 , 1168 , 1095 , 1098 , 1101, 1103 की 1174 0.110 सीमारेखा ।

0.210

1175

0.560

1176

दक्षिणः खसरा संख्या 1109 की सीमा रेखा ।

पश्चिमः खसरा संख्या 1086, 1087 , 1088, 1089 , 778 , 777 , 775 , 774 की सीमा रेखा ।

28.659 [ भाग 1 6880

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जून 2021

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः-

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 8-02 / 2020- एफ.सी. दिनांक 15.12.2020 मे अधिरोपित शर्त के अनुसार की स्वीकृत परियोजना सूलियारी कोल ब्लॉक , जिला- सिंगरौली मे प्रभावित 259.239 हे. वनभूमि के एवज मे प्राप्त कुल 259.239 हे. गैर वनभूमि में से उपरोक्त अनुसूची में वर्णित भूमि से 28.659 हे. को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष मे कलेक्टर जिला सिंगरौली के आदेश क्रमांक 4 / अ-20 (1 ) / 2020-21 दिनांक 15. 03.2021 हस्तानांतरित अथवा नामान्तरित किये जाने के कारण ।

2. अन्य कारणों का विवरण- निरंक ।

(ख ) अनुसूची में वर्णित भूमि पर कलेक्टर जिला सिंगरौली के आदेश क्रमांक 4/अ-20(1 )/2020-21 दिनांक 15.03.2021 अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण अधिसूचना प्रारूप में दर्शित है : -

1. व्यक्तिगत अधिकार :- अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है । 2. सामुदायिक अधिकार:- अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है । अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 11 जून 2021

एफ -25-57 / 2021 /10-3:: भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-57/ 2021 /10-3 दिनांक 11 जून 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भाग 1 ]

6881

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जून 2021

Bhopal , the 11th June 2021

No. - F - 25-57 / 2021 / 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act 1927 , (XVI of 1927 ) the state Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the areas , specified in the schedule below , This Forest Blocks Rampurwa lies between N 24 ° 37'37.19527 " to N 24 ° 37'54.62841 " North . Latitude and E 82 ° 40'35.84209 " to E 82 ° 40'34.24005 " East Longitude.

SCHEDULE

District - Singrauli

Forest Division - Sanjay Tiger Reserve Tehsil - Chitrangi

Forest Range-Bagdra

Forest Block Boundaries

Details of Land included

S.N.

Head ofland

Nameof Forest Block

Nameof Village

Khasra no .

Area (ha)

1090

Govt Forest Land

01

Rampurwa

Rampurwa

12.480

0.800

Govt Forest Land

Rampurwa

1091

North: Boundary Line ofPlot No. 1290 0.420

1092

Govt Forest Land

Rampurwa

East: Boundary Line of 0.270

Govt Forest Land

Rampurwa

1093

0.390

Govt Forest Land

Rampurwa

1094

Plot No. 1291 , 1292 , 1171, 1168, 1095 , 1098 , 1101, 1103

1172 13.049

Govt Forest Land

Rampurwa

0.370

1173

Govt Forest Land

Rampurwa

South Boundary Line ofPlot No.1109 0.110

Govt Forest Land

Rampurwa

1174

0.210

Govt Forest Land

Rampurwa

1175

West:Boundary Line of 0.560

1176

Govt Forest Land

Rampurwa

Plot No. 1086 , 1087 , 1088, 1089 , 778, 777, 775 , 774, 1177( Road) 28.659

Total Area

(A) Reason for Publication of Notification: - 1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt . of India's letter no . File No. 8-02/ 2020.FC Dated 15.12.2020 and in lieu of259.239 of affected forest land under the sanctioned project of Suliyari Coal Mine, the above mentioned Non Forest land of 28.659 Hectare mentioned in schedule Transferred or Muted in favor of M.P. Forest Department by order no 4/A- 20/( 1 ) 2020-21 Singrauli , dated 15-03-2021 of Collector District Singrauli for the Purpose of Compensatory afforestation .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जून 2021

6882

2. Details of other Reasons - Nil

The Khasra wise details of recorded right on the above land mentioned in schedule as per report order no 4/A- 20/ ( 1 ) 2020-21 Singrauli Dated 15-03-2021 Collector District Singrauli are as above :

1 . Individual's Rights: - There are no individual's Rights on the land mentioned in schedule .

2. Community's Rights: There are no Community's Rights on the land mentioned in schedule .

Therefore the land mentioned in schedule is being declared as Protected Forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR , Ex Officio Secy.

6883

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जून 2021

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 11 जून 2021

क्रमांक - एफ- 25-57 / 2021 / 10-3:: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, एतद, द्वारा अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/ उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है । यह वन खण्ड बीछी N 24 ° 32'46.32776" से N 24° 32'36.79953 " उत्तर अक्षांश तथा E 82 ° 27'05.99851 " से E 82 ° 28'19.46487 " पूर्व देक्षांश के बीच स्थित है ।

अनुसूची

जिला-सिंगरौली

तहसील -चितरंगी वन परिक्षेत्र -बगदरा वन मण्डल- संजय टाइगर रिजर्व

वनखण्ड की भूमि का वितरण

वनखण्ड की सीमायें भूमि का मद

अ. क्र.

खसरा क्रमांक

क्षेत्रफल (हे ० में)

वनखण्ड का नाम

ग्राम का नाम

7

6

4

5

3

2

1

21.460

146

1 बीछी बीछी म.प्र . शासन वन विभाग

उत्तरः खसरा संख्या 440, 140 , 143, 145, 136, 135 , 134, 450 , 46/439, 449 , 448, 441 , 146/438 , 451 , 148 , 149, 171, 174, 241 , 242, 243 , 245,246 , 247 , 248, 249, 285 , 286, 287, 288 , 289 , 290 , 291 एवं 192 की सीमा रेखा ।

पूर्वः खसरा संख्या 146/2 की सीमा रेखा ।

दक्षिणः खसरा संख्या 436, 146/446 एवं 436 की सीमा रेखा ।

पश्चिमः खसरा संख्या 115 की सीमा रेखा ।

0.840

395

बीछी

उत्तरः वन खण्ड का कक्ष की सीमा रेखा ।

म.प्र . शासन वन विभाग

0.240

397

बीछी

पूर्वः खसरा संख्या 403 एवं 405 की सीमा रेखा ।

म.प्र . शासन वन विभाग

1 [ भाग 1 6884

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जून 2021

1.200

398

बीछी म.प्र . शासन वन विभाग

दक्षिणः खसरा संख्या 401 की सीमा रेखा ।

3.200

399

बीछी म.प्र. शासन वन विभाग

पश्चिमः खसरा संख्या 394 एवं 393 की सीमा रेखा ।

400 0.270

बीछी म.प्र. शासन वन विभाग

0.330

402

बीछी म.प्र . शासन वन विभाग

27.54

कुल रकबा

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः-

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 8-02 / 2020- एफ.सी. दिनांक 15.12.2020 मे अधिरोपित शर्त के अनुसार स्वीकृत परियोजना सूलियारी कोल ब्लॉक , जिला- सिंगरौली मे प्रभावित 259.239 हे. वनभूमि के एवज मे प्राप्त कुल 259.239 हे. गैर वनभूमि में से उपरोक्त अनुसूची में वर्णित भूमि से 27.54 हे. को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष मे कलेक्टर जिला सिंगरौली के आदेश क्रमांक 4 / अ-20 (1 )/ 2020-21 दिनांक 15. 03.2021 हस्तानांतरित अथवा नामान्तरित किये जाने के कारण ।

2. अन्य कारणों का विवरण निरंक ।

(ख) अनुसूची में वर्णित भूमि पर कलेक्टर जिला सिंगरौली के आदेश क्रमांक 4/अ-20 (1 )/2020-21 दिनांक 15.03.2021 अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण अधिसूचना प्रारूप में दर्शित है :-

1. व्यक्तिगत अधिकार:- अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है । 2. सामुदायिक अधिकार अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है । अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय मोहरीर , पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 11 जून 2021

एफ-25-57 / 2021 / 10-3: भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ - 25-57 / 2021 /10-3 दिनांक 11 जून 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

6885 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जून 2021

Bhopal , the 11th June 2021

No. - F - 25-57/2021 / 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act 1927 , ( XVI of 1927 ) the state Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the areas , specified in the schedule below , This Forest Blocks Bichhi lies between N 24 ° 32'46.32776 " to N 24 ° 32'36.79953 " North . Latitude and E 82°27'05.99851 " to E 82 ° 28'19.46487 " East Longitude .

SCHEDULE

Tehsil - Chitrangi

District - Singrauli

Forest Range-Bagdra Forest Division - Sanjay Tiger Reserve

Forest Block Boundaries

Details of Land included

S.N.

Head ofland

Khasra no .

Area (ha)

Nameof Forest Block

Name of Village

Govt Forest Land

146 21.460

Bichhi

Bichhi

1

North: Boundary Line of Plot No. 440 , 140 , 143, 145, 136, 135, 134, 450 , 46/439 , 449, 448 , 441, 146/438 , 451, 148 , 149, 171 , 174, 241 , 242, 243, 245, 246, 247, 248, 249 , 285 , 286 , 287 , 288 , 289, 290,291and 192.

East: Boundary Line of Plot No. 146/2

South Boundary Line of Plot No 436, 146/446and 436.

South Boundary Line ofPlot No115 .

0.840

395

Govt Forest Land

Bichhi

North : Boundary Line of Forest Land .

0.240

Govt Forest Land

397

Bichhi

1.200

398

Govt Forest Land

Bichhi

East: Boundary Line of Plot No. 403 and 405.

3.200

Govt Forest Land

399

Bichhi

South: Boundary Line of

0.270

400

Govt Forest Land

Bichhi

Plot No.401 .

0.330

402

Govt Forest Land

Bichhi

South: Boundary Line ofPlot No.394 and 393 .

27.54 [ भाग 1 6886

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जून 2021

(A) Reason for Publication of Notification: -

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt . of India's letter no . File No. 8-02/2020.FC Dated 15.12.2020 and in lieu of 259.239 of affected forest land under the sanctioned project of Suliyari Coal Mine, the above mentioned Non Forest land of 27.54 Hectare mentioned in schedule transferred or Muted in favor of M.P. Forest Department by order no 4/A- 20/( 1 ) 2020-21 Singrauli , dated 15-03-2021 of Collector District Singrauli for the Purposeof Compensatory afforestation .

2. Details of other Reasons - Nil

(B) The Khasra wise details of recorded right on the above land mentioned in schedule as per report order no 4/A- 20/ ( 1 ) 2020-21 Singrauli Dated 15-03-2021 Collector District Singrauli are as above : -

There are no individual's Rights on the land mentioned in schedule .

1 . Individual's Rights : -

2. Community'sRights: There are no Community's Rights on the land mentioned in schedule.

Therefore the land mentioned in schedule is being declared as Protected Forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR , Ex Officio Secy .

6887 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जून 2021

भोपाल, दिनांक 11 जून 2021

क्रमांक- एफ- 25-57 / 2021 / 10-3:: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, एतद, द्वारा अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/ उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है । यह वन खण्ड हरमा N 24 ° 32'09.90591 " से N 24°31'45.79690" उत्तर अक्षांश तथा E 82 ° 32'52.91603 " से 82 ° 32′45.09920 " पूर्व देक्षांश के बीच स्थित है ।

अनुसूची

जिला- सिंगरौली

तहसील -चितरंगी वन परिक्षेत्र - बगदरा वन मण्डल - संजय टाइगर रिजर्व

वनखण्ड की भूमि का वितरण

वनखण्ड की सीमायें अ. क्र.

भूमि का मद

क्षेत्रफल (हक्टेयर में)

खसरा क्रमांक

वनखण्ड का नाम

ग्राम का नाम

7

6

5

4

3

2

1

10.500

507

हरमा

1

हरमा

उत्तर : खसरा संख्या 536 एवं वनभूमि कक्ष क्रमांक म.प्र . शासन वन विभाग

10.340

560/1

हरमा

म.प्र . शासन वन विभाग

3.500

632

हरमा

की सीमारेखा । पूर्वः नाला माची खूर्द एवं खसरा संख्या 616 तथा 617 की सीमा रेखा । म.प्र . शासन वन विभाग

0.660

633

हरमा

म.प्र. शासन वन विभाग

हरमा

17.00

634/1

म.प्र . शासन वन विभाग

दक्षिणः खसरा संख्या 615 , 617, 618 , 619 , 623 , 624 , 625, 626, 627, 628, 629 , 631, 630 , 574 , 575, 576 , 577, 499 , 500 , 501 , नाला, 503 , 506 , 504 , 505 की सीमा रेखा । पश्चिमः खसरा संख्या 167 , 162, 161 , 508, 509 , 511 , 512, 513 , 546 , 547 , 548 , 573 , 572 , 571 , 570 , 569 , 562, 561 , 564, 557 , 558 , 559, 558 , 536 की सीमा रेखा ।

42.00

कुल रकबा 6888

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जून 2021

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः-

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 8-02 / 2020- एफ.सी. दिनांक 15.12.2020 मे अधिरोपित शर्त के अनुसार की स्वीकृत परियोजना सूलियारी कोल ब्लॉक, जिला- सिंगरौली मे प्रभावित 259.239 हे. वनभूमि के एवज मे प्राप्त कुल 259.239 हे. गैर वनभूमि में से उपरोक्त अनुसूची में वर्णित भूमि 42.00 हे. को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष मे कलेक्टर जिला सिंगरौली के आदेश क्रमांक 4 / अ-20 (1 ) /2020-21 दिनांक 15.03.2021 हस्तानांतरित अथवा नामान्तरित किये जाने के कारण ।

2. अन्य कारणों का विवरण- निरंक ।

(ख) अनुसूची में वर्णित भूमि पर कलेक्टर जिला सिंगरौली के आदेश क्रमांक 4/अ-20 (1 ) / 2020-21 दिनांक 15.03.2021 अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण अधिसूचना प्रारूप में दर्शित है : -

1. व्यक्तिगत अधिकार : - अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है । 2. सामुदायिक अधिकार:- अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है । अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 11 जून 2021

एफ- 25-57 / 2021 / 10-3:: भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-57 / 2021 / 10-3 दिनांक 11 जून 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

6889 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जून 2021

Bhopal , the 11th June 2021

No. -F - 25-57/2021 / 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act 1927, (XVI of 1927 ) the state Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the areas , specified in the schedule below, This Forest Blocks Harma lies between N 24 ° 32'09.90591 " to N 24 ° 31'45.79690 " North . Latitude and E 82° 32'52.91603 " to 82 ° 32'45.09920 " East Longitude .

SCHEDULE

Tehsil - Chitrangi

District - Singrauli

Forest Range-Bagdra Forest Division - Sanjay Tiger Reserve

Forest Block Boundaries

Details of Land included

S.N.

Head ofland Khasra no.

Area (ha)

Nameof Forest Block

Nameof Village

Harma

507 10.500

1

Harma

Govt Forest Land

Harma

10.340

560/1

North: Boundary Line of Plot No. 536 and Boundary line of Forest land .

GovtForest Land

East:

3.500

632

Harma

Govt Forest Land

Nala Machi Khurdandboundaryline of PlotNo . 616 and 617.

633

0.660

Harma

GovtForest Land

17.00

Harma

634/1

GovtForest Land

South: Boundary Line of Plot No.615,617, 618, 619 , 623,624, 625 , 626 627, 628 , 629 , 631 , 630 , 574, 575 , 576, 577 , 499 , 500, 501 Nala 503, 506, 504 and 505.

South: Boundary Line of Plot No. 167, 162, 161 , 508, 509 , 511 , 512 , 513 , 546, 547, 548 , 573 , 572 , 571 , 570 , 569 , 562 , 561 , 564 , 557 , 558 , 559 , 558 and 536 .

42.00

Total Area

(A) Reason for Publication of Notification: -

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt . of India's letter no . File No. 8-02/2020.FC Dated 15.12.2020 and in lieu of259.239 of affected forest land under the sanctioned project of Suliyari Coal Mine, the above mentioned Non Forest land of 42.00 Hectare mentioned in schedule transferred or Muted in favor of M.P. Forest Department by order no 4/A- 20/(1) 2020-21 Singrauli , dated 15-03-2021 of Collector District Singrauli for the Purpose of Compensatory afforestation .

2. Details of other Reasons - Nil [ भाग 1 6890

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जून 2021

(B) The Khasra wise details of recorded right on the above land mentioned in schedule as per report order no 4/A- 20/ ( 1 ) 2020-21 Singrauli Dated 15-03-2021 Collector District Singrauli are as above : -

1. Individual's Rights: - There are no individual's Rights on the land mentioned in schedule .

2. Community's Rights: - There are no Community's Rights on the land mentioned in schedule .

Therefore the land mentioned in schedule is being declared as Protected Forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR, Ex Officio Secy .

भाग 1 ]

6891

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जून 2021

भोपाल, दिनांक 11 जून 2021

क्रमांक- एफ- 25-57 / 2021 / 10-3 :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद , द्वारा अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है । यह वनखण्ड डाला N24 ° 21′10.90 " से N24 ° 21′21.00 " उत्तर अक्षांश तथा E82 ° 32′4.19" से E82 ° 32′17.80 " पूर्व देक्षांश एवं N24° 21′19.90 " से N24° 21′34.42 " उत्तर अक्षांश तथा E82 ° 31'40.82" से E82 ° 32′54.03 " पूर्व देक्षांश के बीच स्थित है ।

अनुसूची

जिला :- सिंगरौली

तहसील :- चितरंगी वनमण्डल:- सिंगरौली

वन परिक्षेत्र: - गोरबी अ.क्र.

वनखण्ड की सीमायें वनखण्ड की भूमि का विवरण

भूमि का मद

वनखण्ड का नाम

ग्राम का नाम

खसरा क्रमांक

क्षेत्रफल (हेक्टेयर)

3

4

1

2

5

6

7

1

1307

डाला

म०प्र०

5.360

डाला

उत्तर : खसरा संख्या 1320, सडक की सीमा रेखा ।

1308

2.240

(पैच 1)

पूर्व: खसरा संख्या 1317, 1318, 1319 की सीमा रेखा ।

शासन वन विभाग

दक्षिणः खसरा संख्या 1317 , 1312, 1309 एवं 1310 की सीमा रेखा । पश्चिमः खसरा संख्या 1302/1

1321

12.780

एवं 1304 की सीमा रेखा । उत्तर : वनखण्ड की सीमा रेखा डाला

डाला

म०प्र०

एवं खसरा संख्या 1333/1 , 1335 ,

शासन वन

1325

0.210

(पैच 2)

1326

0.170

विभाग

1337, 1338 , 1339, 1340 , 1342 एवं 1345 की सीमा रेखा ।

1328

1.010

1330

11.920

पूर्व : बसनिया ग्राम की सीमा रेखा ।

1331

0.950

1.540

1332

दक्षिणः खसरा संख्या 1349, 1347 , 1362(सड़क) , 1329 एवं 1320 (सड़क) की सीमा रेखा ।

0.760

1333

23.260

1346

पश्चिम. खरारा संख्या 1320 (सड़क) की सीमा रेखा ।

60.200

योग [ भाग 1 6892

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जून 2021

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 8-02 / 2020- एफ.सी. दिनांक 15.12.2020 में अधिरोपित शर्त के अनुसार स्वीकृत परियोजना सुलियरी ओपन कास्ट में प्रभावित 259.239 हे. वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 259.239 हे. गैर वनभूमि में से उपरोक्त अनुसूची में वर्णित भूमि 60.200 हे. को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला सिंगरौली के आदेश क्रमांक 4 / अ-20(1 ) / 2020-21 सिंगरौली, दिनांक 15.03 . 2021 से हस्तांतरित अथवा नामान्तरित किये जाने के कारण ।

2. अन्य कारणों का विवरण निरंक ।

(ख) अनुसूची में वर्णित भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी , कलेक्टर जिला सिंगरौली के पत्र क्रमांक 4 / अ-20(1 )/ 2020-21 सिंगरौली , दिनांक 15.03.2021 अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

1. व्यक्तिगत अधिकार:- अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है । 2. सामुदायिक अधिकार:- अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है । अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 11 जून 2021

एफ- 25-57 / 2021 / 10-3: भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-57 / 2021 /10-3 दिनांक 11 जून 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भाग 1 ]

6893

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जून 2021

Bhopal , the 11th June 2021

No. -F - 25-57/ 2021 / 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act 1927 , ( XVI of 1927 ) the state Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the areas , specified in the schedule below, This Forest Blocks Dala lies between N24 ° 21′10.90 " to N24° 21′21.00 " North Latitude and E82 ° 32′4.19 " to E82 ° 32′17.80 " East Longitude and N24° 21'19.90 " to N24 ° 21′34.42 " North Latitude and E82 ° 31′40.82 " to E82 ° 32'54.03 " East Longitude.

SCHEDULE

District -Singrauli Forest Division -Singrauli

Details of Land Included

S.N.

Khasra no .

Head of land Nameof Forest Block

Nameof Village

1307

Govt .

Dala

1.

Forest Land Dala (Patch 1)

1308

1321

Dala

2

Govt. Forest Land Dala (Patch 2)

1325

1326

1328

1330

1331

1332

1333

1346

Total

Tahsil - Chitrangi Forest Range- Gorbi

Forest Block Boundaries Area (Hac.)

5.360 North: Boundary line of plot no . 1320 & Road .

2.240

East : Boundary line of Plot No. 1317 , 1318, 1319 .

South : Boundary line of Plot No. 1317, 1312 , 1309 and 1310.

West : Boundary line of Plot No. 1302/1 and 1304.

12.780

0.210

0.170

1.010

North: Boundary Line of Forest Boundary line of Plot No. 1333/1, 1335, 1337 , 1338, 1339, 1340 , 1342 , & 1345

11.920 East: Boundary Line of Basaniya Village

0.950

1.540

0.760

South : Boundary Line of Plot No. 1349, 1347, 1362, ( Road ) 1329, and 1320 (Road ).

23.260 South : Boundary Line of Plot No. 1320( Road) .

60.200 [ भाग 1 6894

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जून 2021

(A) Reason for Publication of Notification: -

1-In accordance with condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt. of India's letter No. 8-02/2020- FC Dated 15-12-2020 and in lieu of 259.239 hectare affected forest land under the sanctioned project of Suliary Coal Mine Project the adove mentioned Non Forest Land of 22.110 Hectare mentioned in schedule transferred or muted in favor of M.P. Forest Department by order no. 4 /अ-20 (1 ) /2020-21 Singrauli Dated 15-03-2021 Collector District Singraulii for the Purpose of Compensatory aforestation .

2- Detail of other Reasons - Nil

(B ) The Khasra Wise details of recorded right on the above land mentioned in schedule as per report no . 4/ अ-20 (1 ) /2020-21 Singrauli Dated 15-03-2021 Collector District Singrauli are as Under .

There are no individual's Rights on the land mentioned in schedule .

1 . Individual's Rights : -

2. Community's Rights : There are no Community's Rights on the land mentioned in schedule.

Therefore the land mentioned in schedule is being declared as Protected Forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR, Ex Officio Secy .

6895

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जून 2021

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 11 जून 2021

क्रमांक- एफ- 25-57 / 2021 / 10-3:: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन , एतद, द्वारा अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है । यह वनखण्ड बगदरी N24 ° 18′18.62 " से N24 ° 18′35.89 " उत्तर अक्षांश तथा E82 ° 33′6.56 " से E82 ° 33′47.60" पूर्व देक्षांश के बीच स्थित है ।

अनुसूची

तहसील:- चितरंगी :- सिंगरौली जिला

वन परिक्षेत्र :- गोरबी वनमण्डल:- सिंगरौली

वनखण्ड की सीमायें अ.क्र.

वनखण्ड की भूमि का विवरण

भूमि का मद

क्षेत्रफल (हेक्टेयर)

खसरा क्रमांक

वनखण्ड का नाम

ग्राम का नाम

7

6

5

4

3

1

2

22.110

922

म०प्र०

बगदरी

बगदरी

1

उत्तर : खसरा संख्या 920 , 919 , एवं 921 की सीमा रेखा तथा ग्राम नवा नगर एवं ग्राम वरवा टोला की सीमा रेखा ।

शासन वन विभाग

पूर्व: खसरा संख्या 1328 की सीमा रेखा ।

दक्षिण : खसरा संख्या 1306 , 1305 , 1304, 1303 , 1302 956, 955, 954 , 939, 938 , 922/1699 , 926, 925 , 924, 923 , 918 की सीमा रेखा । पश्चिम : खसरा संख्या 916 की सीमा रेखा ।

22.110

योग

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार : -

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 8-02 / 2020- एफ. सी. दिनांक 15.12.2020 में अधिरोपित शर्त के अनुसार स्वीकृत परियोजना सुलियरी ओपन कास्ट में प्रभावित 259.239 हे. वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 259.239 हे. गैर वनभूमि में से उपरोक्त अनुसूची में वर्णित भूमि 22.110 हे . को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला सिंगरौली के आदेश क्रमांक 4 / अ-20 (1 ) /2020-21 सिंगरौली, दिनांक 15.03.2021 से हस्तांतरित अथवा नामान्तरित किये जाने के कारण ।

2. अन्य कारणों का विवरण निरंक । [ भाग 1 6896

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जून 2021

(ख ) अनुसूची में वर्णित भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी , कलेक्टर जिला सिंगरौली के पत्र क्रमांक 4 /अ-20 (1 ) / 2020-21 सिंगरौली, दिनांक 15.03.2021 अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है : - 1. व्यक्तिगत अधिकार:- अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है । 2. सामुदायिक अधिकार:- अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है । अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल , दिनांक 11 जून 2021

एफ- 25-57 / 2021 / 10-3: भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-57 / 2021 / 10-3 दिनांक . 11 जून 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय मोहरीर , पदेन सचिव.

6897

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जून 2021

भाग 1 ]

Bhopal , the 11th June 2021

No. - F - 25-57/2021 / 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act 1927 , (XVI of 1927 ) the state Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the areas , specified in the schedule below, this Forest Blocks Bagdari lies between N24 ° 18′18.62 " to N24 ° 18′35.89" North Latitude and E82 ° 33′6.56 " to E82 ° 33′47.60" East Longitude .

SCHEDULE

Tahsil - Chitrangi

District -Singrauli

Forest Range- Gorbi Forest Division -Singrauli

Forest Block Boundaries

Details of Land Included

S.N.

Khasra no .

Nameof Forest Block

Head of land

Area (Нас.)

Nameof Village

22.110

922

1.

Bagdari

Bagdari

Govt . Forest Land

North: Boundary Line of Plot No. 920, 919, 921 and Boundary Line ofVillage -Nava Nagar and Varva Tola.

East: Boundary Line of Plot No. 1328.

South: Boundary Line of Plot No. 1306, 1305 , 1304 , 1303 , 1302 , 956, 955, 954 , 939, 938 , 922/1699 , 926 925 , 924, 923 , 918 .

West: Boundary Line of Plot No. 916.

22.110

Total

(A) Reason for Publication of Notification : -

1- In accordance with condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt. of India's letter No. 8-02/ 2020 - FC Dated 15-12-2020 and in lieu of 259.239 hectare affected forest land under the sanctioned project of Suliary Coal Mine Project the adove mentioned Non Forest Land of 22.110 Hectare mentioned in schedule transferred or muted in favor of m.p. forest Department by order no . 4 / अ-20(1 ) /2020-21 Singrauli Dated 15-03-2021 Collector District Singraulii for the Purpose of Compensatory aforestation .

2- Detail of other Reasons - Nil [ भाग 1 6898

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जून 2021

(B ) The Khasra Wise details of recorded right on the above land mentioned in schedule as per report no . 4 / अ-20 (1 ) /2020-21 Singrauli Dated 15-03-2021 Collector District Singrauli are as Under: -

There are no individual's Rights on the land mentioned in schedule.

1. Individual's Rights : -

2. Community's Rights : - There are no Community's Rights on the land mentioned in schedule .

Therefore the land mentioned in schedule is being declared as Protected Forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR , Ex Officio Secy .

6899 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जून 2021

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

होशंगाबाद , दिनांक 9 सितम्बर 2019

प्र. क्र. 0001 - अ- 82-2019-20. -चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन एवं पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक तीन , सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 11 एवं 12 का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

धारा 11 की उपधारा ( 1 )

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिला

एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6)

(5)

(2)

(4)

(1)

(3)

0.984

इटारसी

होशंगाबाद

कास्दाखुर्द

अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , इटारसी.

इटारसी- नागपुर तीसरी लाईन हेतु रेल्वे विभाग के लिये निजी भूमि का अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता- इटारसी- नागपुर तीसरी लाईन हेतु रेल्वे विभाग के लिये निजी भूमि का अर्जन ग्राम कास्दाखुर्द.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , इटारसी के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 0002- अ- 82-2019-20.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू- अर्जन एवं पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक तीन, सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 11 एवं 12 का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

नगर/ग्राम

जिला

धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(5)

(6) (2)

(4)

(1)

(3)

0.642

होशंगाबाद इटारसी

ताकू

अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , इटारसी.

इटारसी-नागपुर तीसरी लाईन हेतु रेल्वे विभाग के लिये निजी भूमि का अर्जन.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता- इटारसी- नागपुर तीसरी लाईन हेतु रेल्वे विभाग के लिये निजी भूमि का अर्जन ग्राम ताकू.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , इटारसी के कार्यालय में किया जा सकता है.

6900

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जून 2021

प्र. क्र. 0003- अ-82-2019-20.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू- अर्जन एवं पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक तीन , सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 11 एवं 12 का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल

धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(हेक्टेयर में)

(3)

(1)

(2)

(4)

(6)

(5)

सहेली

0.142

होशंगाबाद इटारसी

अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , इटारसी .

इटारसी- नागपुर तीसरी लाईन हेतु रेल्वे विभाग के लिये निजी भूमि का अर्जन.

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता- इटारसी- नागपुर तीसरी लाईन हेतु रेल्वे विभाग के लिये निजी भूमि का अर्जन ग्राम सहेली.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , इटारसी के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 0005- अ- 82-2019-20.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू- अर्जन एवं पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक तीन , सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 11 एवं 12 का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन

धारा 11 की उपधारा ( 1 )

जिला तहसील

नगर/ग्राम

का वर्णन

एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(2)

(4)

(1)

(3)

(5)

(6)

0.071

होशंगाबाद इटारसी कीरतपुर

अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , इटारसी .

इटारसी- नागपुर तीसरी लाईन हेतु रेल्वे विभाग के लिये निजी भूमि का अर्जन.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता- इटारसी- नागपुर तीसरी लाईन हेतु रेल्वे विभाग के लिये निजी भूमि का अर्जन ग्राम कीतरपुर.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , इटारसी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शीलेन्द्र सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

6901 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जून 2021

कार्यालय , कलेक्टर जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग नस्ती क्र. एल.ए. - 2019

प्रकरण क्रमांक-0013-अ-82-2019-20

खण्डवा, दिनांक 07 जनवरी 2021

( शुद्धि पत्र - धारा 11 प्रारम्भिक अधिसूचना )

उप मुख्य इंजीनियर निर्माण दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के प्रस्ताव के आधार पर अकोला- खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन ( गेज कन्वर्जन ) कार्य हेतु ग्राम पिपलोद खास की अधिग्रहित की जाने वाली निजी भूमि के संबंध में भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम, 2013 की धारा -11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 18 अक्टूबर 2019 को, नई दुनिया में दिनांक 19 अक्टूबर 2019 को , स्वदेश इन्दौर में दिनांक 20 अक्टूबर 2019 को, आम इश्तहार दिनांक 30 सितम्बर 2019 को हुआ. डी. एम. की वेबसाईड पर अपलोडिंग दिनांक 30 सितम्बर 2019 को किया गया. रेल्वे विभाग द्वारा मौके अनुसार जाँच उपरान्त संशोधन प्रस्तुत किया गया है . अतः उक्त प्रारम्भिक अधिसूचना में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे.

पूर्व प्रकाशित प्रविष्टिी रकबा (1) 7.252 हे.

सही संशोधित प्रविष्टिी रकबा (2) 6.714 हे.

उक्त प्रकाशन प्रारम्भिक अधिसूचना में कुल अर्जनीय रकबा 7.252 हे. के स्थान पर 6.714 हे. पढ़ा जावे.

नस्ती क्र. एल.ए. -2019

प्रकरण क्रमांक- 0004- अ-82-2019-20

खण्डवा, दिनांक 11 जनवरी 2021 ( शुद्धि पत्र- धारा -4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट सम्बन्धी अधिसूचना )

उप मुख्य इंजीनियर निर्माण दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के प्रस्ताव के आधार पर अकोला- खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन ( गेज कन्वर्जन ) कार्य हेतु ग्राम बनमगांव आंखई की अधिग्रहित की जाने वाली निजी भूमि संशोधित कुल रकबा 4.065 हेक्टे. के संबंध में भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम , 2013 की धारा -4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट संबंधी अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 16 अक्टूबर 2020 को, पत्रिका में दिनांक 21 सितम्बर 2020 को, दैनिक भास्कर में 21 सितम्बर 2020 को, आम इश्तहार दिनांक 23 सितम्बर 2020 को हुआ. डी. एम. की वेबसाईड पर अपलोडिंग दिनांक 23 सितम्बर 2020 को किया गया. रेल्वे विभाग द्वारा मौके अनुसार जाँच उपरान्त संशोधन प्रस्तुत किया गया है . अतः उक्त अधिसूचना में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे.

सही संशोधित प्रविष्टिी रकबा (2) 1.882हे.

पूर्व प्रकाशित प्रविष्टिी रकबा (1) 4.065 हे.

उक्त प्रकाशन प्रारम्भिक अधिसूचना में कुल अर्जनीय रकबा 4.065 हे . के स्थान पर 1.882 हे. पढ़ा जावे .

नस्ती क्र. एल.ए. -2019

प्रकरण क्रमांक- 0014- अ- 82-2019-20

खण्डवा , दिनांक 5 मई 2021

( शुद्धि पत्र- धारा 19 उद्घोषणा)

उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण ) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के प्रस्ताव के आधार पर अकोला- खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन ) कार्य हेतु ग्राम विश्रामपुर की अधिग्रहित की जाने वाली निजी भूमि के संबंध में " भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम 2013 की धारा 19 के तहत उद्घोषणा का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 16 अक्टूबर 2020 को, पत्रिका खण्डवा में दिनांक 21 सितम्बर 2020 को , दैनिक भास्कर में दिनांक 21 सितम्बर 2020 को, आम इश्तहार दिनांक 23 सितम्बर 2020 को हुआ.

6902

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जून 2021

डी. एम. की वेबसाईड पर अपलोडिंग दिनांक 23 सितम्बर 2020 को किया गया . रेल्वे विभाग द्वारा मौके अनुसार जाँच उपरान्त संशोधन प्रस्तुत किया गया है. अतः उक्त उद्घोषणा में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे.

पूर्व प्रकाशित प्रविष्टी

सही संशोधित प्रविष्टी

खसरा नं.

खसरा नंबर

रकबा

रकबा

238

0.175 हे.

238

0.040हे.

239

239

0.510 हे.

0.410 हे .

उक्त प्रकाशन उद्घोषणा में कुल अर्जनीय रकबा 6.853 हे. के स्थान पर 6.618 हे. पढ़ा जावे.

नस्ती क्र.- एल.ए. - 2019

प्रकरण क्रमांक - 0014- अ- 82-2019-20

( शुद्धि पत्र- धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट सम्बन्धी अधिसूचना )

उप मुख्य इंजीनियर निर्माण दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के प्रस्ताव के आधार पर अकोला-खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन ( गेज कन्वर्जन ) कार्य हेतु ग्राम विश्रामपुर की अधिग्रहित की जाने वाली निजी भूमि के संबंध में भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम, 2013 की धारा 4 सामाजिक समाघात रिपोर्ट की छूट संबंधी अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 18 अक्टूबर 2019 को, पत्रिका खण्डवा में दिनांक 11 सितम्बर 2020 को, स्वदेश में दिनांक 19 अक्टूबर 2019 को, आम इश्तहार दिनांक 30 सितम्बर 2019 को हुआ . डी. एम. की वेबसाईड पर अपलोडिंग दिनांक 30 सितम्बर 2019 को किया गया. रेल्वे विभाग द्वारा मौके अनुसार जाँच उपरान्त संशोधन प्रस्तुत किया गया है. अतः उक्त अधिसूचना में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे.

सही संशोधित प्रविष्टी

पूर्व प्रकाशित प्रविष्टी

रकबा

रकबा

(1)

(2)

6.853 हे.

6.618 हे.

उक्त प्रकाशन अधिसूचना में कुल अर्जनीय रकबा 6.853 हे. के स्थान पर 6.618 हे . पढ़ा जावे.

नस्ती क्र. एल.ए. -2019

प्रकरण क्रमांक- 0014-अ- 82-2019-20

( शुद्धि पत्र- धारा 11 प्रारम्भिक अधिसूचना)

उप मुख्य इंजीनियर निर्माण दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के प्रस्ताव के आधार पर अकोला- खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन ( गेज कन्वर्जन ) कार्य हेतु ग्राम विश्रामपुर की अधिग्रहित की जाने वाली निजी भूमि के संबंध में भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम, 2013 की धारा -11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 18 अक्टूबर 2019 को, स्वदेश में दिनांक 20 अक्टूबर 2019 को, पत्रिका खण्डवा में दिनांक 11 सितम्बर 2020 को, आम इश्तहार दिनांक 30 सितम्बर 2019 को हुआ. डी. एम. की वेबसाईड पर अपलोडिंग दिनांक 30 सितम्बर 2019 को किया गया. रेल्वे विभाग द्वारा मौके अनुसार जाँच उपरान्त संशोधन प्रस्तुत किया गया है. अतः उक्त प्रारम्भिक अधिसूचना में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे.

सही संशोधित प्रविष्टी

पूर्व प्रकाशित प्रविष्टी

रकबा

रकबा

(1)

(2)

6.853 हे.

6.618 हे.

उक्त प्रकाशन प्रारम्भिक अधिसूचना में कुल अर्जनीय रकबा 6.853 हैं . के स्थान पर 6.618 हैं . पढ़ा जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनय द्विवेदी, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 11 June 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2021-06-11.24.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2021-06-11.24.Ordinary.