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मध्यप्रदेश
शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 253 ]
भोपाल, सोमवार, दिनांक 14 जून 2021 - ज्येष्ठ 24 , शक 1943
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 14 जून 2021
क्र. AGR- 18-0194-2021- Sec -2- चौदह. भारत सरकार की " प्राईज सपोर्ट स्कीम " के अन्तर्गत रबी वर्ष 2020-21 में केन्द्र/ राज्य शासन की संस्थाओं के द्वारा अधिसूचित कृषि जिन्स " चना, मसूर एवं राई- सरसों " का न्यूनतम समर्थन मूल्य परं उपार्जन किया जाना है.
मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 69 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 2 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, एतद्वारा , केन्द्र/ राज्य शासन की संस्थाओं द्वारा " प्राईज सपोर्ट स्कीम " के अन्तर्गत अधिसूचित कृषि जिन्स " चना, मसूर एवं राई- सरसों " की प्रदेश के किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय मात्रा पर, देय मण्डी फीस से छूट प्रदान की जाती है.
" चना, मसूर एवं राई- सरसों " के लिए दिनांक 15 मार्च 2021 से नियत उपार्जन तिथि तक " प्राईज सपोर्ट स्कीम " के अन्तर्गत किये गये उपार्जन के लिए मण्डी फीस के भुगतान से उक्त छूट प्रदान की जाती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिलीप कुमार, अपर सचिव.
भोपाल , दिनांक 14 जून 2021
क्र. AGR- 18-0194-2021- Sec- 2-चौदह.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 14 जून 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दिलीप कुमार, अपर सचिव.
505 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जून 2021
506
Bhopal, the 14th June 2021
No. AGR- 18-0194-2021 - Sec -2- XIV. Notified Agriculture Produce "Chana, Masoor and Rai - Sarso " is being procured at Minimum Support Price by the agencies appointed by Government of India/State Government, under the Government of India's "Price Support Scheme" .
In exercise of the powers conferred sub - section ( 1 ) and (2) of Section 69 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973 ) , the State Government hereby , exempt the agencies appointed by GOI/ State Government for procurement of notified agriculture produce " Chana , Masoor and Rai - Sarso " at Minimum Support Price under the "Price Support Scheme " from the farmers of the state , from payment of market fee.
The above exemption from payment of market fee shall be effective from the date of beginning of procurement in case of "Chana , Masoor and Rai - Sarso " from 15th March 2021 to the untill due date .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, DILIP KUMAR , Addl . Secy .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2021 .