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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 257 ]
भोपाल, गुरुवार , दिनांक 17 जून 2021- ज्येष्ठ 27 , शक 1943
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 17 जून 2021
क्र. एफ ए 3-48-2019-1- पांच ( 38 ) .- राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 ( 2017 का क्रमांक 19) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-48- 2019-1 - पांच ( 09 ) दिनांक 23 फरवरी , 2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्: -
उक्त अधिसूचना में, –
(i) पहले अनुच्छेद में, " 31 मार्च " अंकों और शब्दों के स्थान पर " 30 जून " अंकों और शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा.
(ii) पहले अनुच्छेद में, " 1 अप्रैल " अंकों और शब्दों के स्थान पर " 1 जुलाई " अंकों और शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा.
2. यह अधिसूचना दिनांक 30 मार्च, 2021 से लागू मानी जावेगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव , उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 17 जून 2021
क्र. एफ ए 3-48-2019-1- पांच ( 38 ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस आशय का शुद्धिपत्र क्रमांक एफ ए 3-48-2019-1- पांच ( 38 ) , दिनांक 17 जून 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 जून 2021
Bhopal , the 17th June 2021
No. F A 3-48-2019-1- V-(38) . In exercise of the powers conferred by Section 128 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 ( 19 of 2017) , the State Government , on the recommendations of the Council , hereby makes the following amendments in this department's notification No. F A 3-48-2019-1 - V- (09) dated 23rd February 2021 , namely :-
In the said notification ,-
(i) in the first paragraph , for the figures , letters and words , " 31st day of March " , the figures , letters and words " 30th day of June " , shall be substituted ;
(ii) in the first paragraph , for the figures , letters and words , " 01 " day of April " , the figures , letters and words " 1st day of July " , shall be substituted .
2. This notification shall be deemed to come into force with effect from 30th day of March , 2021 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , R. P. SHRIVASTAVA , Dy . Secy .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2021 .