ध्य प्र
श शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 18 जून 2021- ज्येष्ठ 28, शक 1943
क्रमांक 25 ]
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 4.-(क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद्में पुरःस्थापित विधेयक,
( ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, (2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
विधि और विधायी कार्य विभाग
आदेश
भोपाल , दिनांक 8 जून 2021
फा. क्र. 2104-2021 - इक्कीस-ब ( एक).- राज्य शासन , एतद्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर श्री विक्रम सिंग बुले , अपर जिला न्यायाधीश , नागदा, जिला उज्जैन को तीन माह पूर्व दी गई सूचना केफलस्वरूप मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों के लिए लागू ऑल इण्डिया सर्विसेस ( डेथ - कम- रिटायमेण्ट बेनिफिट्स) रूल्स- 1958 के नियम 16 ( 2 - ए) सहपठित डिस्ट्रीक्ट एवं सेशन जजेस (डेथ - कम- रिटायमेण्ट बेनिफिट्स ) रूल्स, 1964 में वर्णित प्रावधानों
6903
केअंतर्गतदिनांक 30 जून 2021 से उनकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकार करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 11 मई 2021
क्र. एफ- 50-3-2021- बीस- 3.-डॉ. ( श्रीमती ) रामा मिश्रा के स्थान पर डॉ. ( श्रीमती ) रमा मिश्रा, से. नि. प्राध्यापक ( शिक्षा ) पढ़ा जाय. शेष आदेश यथावत्.
प्रमोद सिंह, उपसचिव.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2021 .
6904
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जून 2021
कार्यालय, कलेक्टर, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
प्रारम्भिक अधिसूचना
होशंगाबाद, दिनांक 9 अप्रैल 2021
पत्र क्र. 5180 - भू-अर्जन-2021 .- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
अनुसूची
1. भूमि का विवरण -
जिला
नगर/ ग्राम
तहसील/ रा. नि. मण्डल
(1)
(3)
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल ( हे. व. मी. में) (4) (2)
होशंगाबाद
पंवारखेड़ा बस्ती
होशंगाबाद ग्रामीण
ख. नं. 49/5, 101 , 102/2 कुल रकवा 0.059 हे . (590 व. मी. )
अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6) भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -12 के तहत् प्राधिकृत अधिकारी (5)
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग होशंगाबाद.
पंवारखेड़ा बस्ती से एन.एच. -69 तक मार्ग निर्माण हेतु.
(1) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , होशंगाबाद, जिला होशंगाबाद के कार्यालय में किया जा सकता है.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, होशंगाबाद, जिला होशंगाबाद के कार्यालय में किया जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा -15 ( 1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के साठ दिनों के अंदर भूमि - अर्जन के बारे में कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) होशंगाबाद, जिला होशंगाबाद में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.
(4) कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) होशंगाबाद की लेखबद्ध अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/करायेगा तथा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, धनंजयसिंह भदौरिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
6905 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 जून 2021
कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
उज्जैन, दिनांक 22 मार्च 2021
क्र. भू-अर्जन- 2021- H. No. 151- राजस्व प्रकरण क्रमांक 11-अ- 82-2020-21.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में श्री महाकालेश्वर मंदिर के संबंध में नरसिंहघाट से चारधाम मंदिर रोड निर्माण के लिए अधिग्रहण करने के अंतर्गत कस्बा उज्जैन के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार/ भूमिस्वामी एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है .
योजना अंतर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है . प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि श्री महाकालेश्वर मंदिर के संबंध में नरसिंहघाट से चारधाम मंदिर रोड निर्माण के लिए अधिग्रहण करने के अंतर्गत कस्बा उज्जैन से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है.
अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत घोषित किया जाता है कि निम्नवर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है.
अनुसूची ( 1 )
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.099
श्री महाकालेश्वर मंदिर के संबंध में नरसिंहघाट से चारधाम मंदिर रोड निर्माण के लिए अधिग्रहण करने
के अंतर्गत कस्बा.
अनुसूची (2 )
श्री महाकालेश्वर मंदिर के संबंध में नरसिंहघाट से चारधाम मंदिर रोड निर्माण के लिए अधिग्रहण करने के अंतर्गत कस्बा, उज्जैन की प्रभावित भूमि का विवरण:- तहसील व जिला उज्जैन कस्बा उज्जैन
परिसम्पत्ति भवन स्वामी का नाम
सर्वे नम्बर
क्र.
अधिग्रहित रकबा
कुल रकबा (हे. में)
(हे. में)
(5)
(6) (2)
(3)
(4)
(1)
2538/2
1
0.7630
0.099
भूमि श्री राजेन्द्र पिता मदनमोहन शर्मा, मुकेश पिता श्री जेठमल जैन.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशीष सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
6906
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जून 2021
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
शुद्धि पत्र अधिसूचना धारा -19
ग्राम- दुरगांव
सीहोर, दिनांक 8 जून 2021
प्रकरण क्रमांक 09 - अ-82-2017-18.- पार्वती परियोजना अन्तर्गत डूब से प्रभावित भूमि हेतु भू- अर्जन के सार्वजनिक प्रयोजन के दृष्टिगत भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत धारा 19 की अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 14 जून 2019 को कराया गया था . अधिसूचित उक्त अधिसूचना भूमि का स्थल सत्यापन किये जाने पर सर्वे नं. एवं क्षेत्रफल में विसंगतियां पाई गई, जिनका नियमानुसार दुरस्तीकरण कराया गया. उक्त दुरस्तीकरण के पश्चात् पूर्वोक्त प्रकाशित अधिसूचना में निम्नानुसार संशोधन किया जाता हैः-
स.क्र. पूर्वोक्त अधिसूचना धारा -19 में अंकित (संशोधन/विलोपन योग्य) सर्वे नम्बर
क्षेत्रफल (हे . में)
(3) (1)
(2)
0.009 55
1
0.160 2
120/2, 121/2
0.130 3
28, 43
0.121 4
120/1 , 121/1
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
0.166 59
20
0.393 47
0.040 21
58
0.174 22
62
0.433 23
41
121/2/1/1
24
1.590
0.223 25
124/2
0.543 124/1/2
26
215/125/1/1
27
2.618 163/66
28
0.125
0.048 29
67/2
0.081 30
67/1
31
125/1
0.302 शेष अधिसूचना यथावत रहेगी.
वर्तमान संशोधित/अद्यतीकृत
सर्वे नम्बर
क्षेत्रफल ( हे . में)
(4)
(5)
0.129
55
0.310
120/2, 121/2
0.300
28, 43
0.321
120/1 , 121/1
0.696
215/125/1/2
1.688
121/2/3
0.303
124/4
0.158
124/3/2
0.405
124/3/1
53/1
0.125
53/2
0.125
0.125
53/3
0.010
50
0.160
97/2, 98/2
0.065
100/1
100/2
0.080
0.065
0.065
111/2
भू-अर्जन से प्रत्याहृत ( धारा -93 के तहत)
भू- अर्जन से प्रत्याहृत ( धारा-93 के तहत)
भू- अर्जन से प्रत्याहृत ( धारा -93 के तहत )
0.134
62
41
0.313
121/2/1/1
0.565
0.123
124/2
0.410
124/1/2
215/125/1/1
0.418
भू- अर्जन से प्रत्याहृत ( धारा -93 के तहत)
भू-अर्जन से प्रत्याहृत ( धारा -93 के तहत )
भू- अर्जन से प्रत्याहृत ( धारा -93 के तहत )
0.152
125/1
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, चन्द्र मोहन ठाकुर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
6907
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 जून 2021
भाग 1 ]
वन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 16 जून 2021
क्र. एफ-25-5-2021 - दस -3.-
भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद, द्वारा अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है । यह वन खण्ड N 22 ° 53′45.309 " से N 22 ° 53′57.997 " उत्तर अक्षांश तथा E 75 ° 00′21.930" से £ 75 ° 00′34.042 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
जिला-धार
वन मण्डल-धार
वनखण्ड की भूमि का विवरण अ. क्र.
मद भूमिका वनखण्ड का नाम
ग्राम का नाम
क्रमांक खसरा
2 1
1 01
बर्डी 240 2 खाकरीया घाट-बी
3 खाकरीया घाट
378
चरनोई निस्तार
02
योग
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार- तहसील- सरदारपुर वन परिक्षेत्र- सरदारपुर
वनखण्ड की सीमायें
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1
3
1.940
12.680
उत्तर- संरक्षित वन खण्ड के मुनारा कमांक 38 से 06 तक की कृत्रिम वनसीमा ।
पूर्व- संरक्षित वन खण्ड के मुनारा कमांक 06 से 21 तक की कृत्रिम वनसीमा ।
दक्षिण- संरक्षित वन खण्ड के मुनारा कमांक 21 से 26 तक की कृत्रिम वनसीमा ।
पश्चिम- संरक्षित वन खण्ड के मुनारा क्रमांक 26 से 38 तक की कृत्रिम वनसीमा ।
14.620 हे.
1. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के पत्र कमांक 6 - एम पी सी 013 / 2017-बीएचओ / 1132 दिनांक 19.02. 2018 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक 01 धार की स्वीकृत मानगढ़ तालाब परियोजना में प्रभावित 33.091 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में प्राप्त कुल 33.091 हेक्टेयर में से अनुसूची में वर्णित गैर वन भूमि 14.620 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से म ०प्र ० शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला धार के आदेश क्रमांक / 192 / अ-19(3 ) /2015-2016 दिनांक 07.09.2016 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण । 6908
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जून 2021
नहीं । 2. अन्य कारणों कर विवरण
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार सरदारपुर द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र अनुसार अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-
(अ) व्यक्तिगत अधिकार:- अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है । (ब) सामुदायिक अधिकार:- अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है । अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर, पदेन सचिव.
भोपाल , दिनांक 16 जून 2021
क्र. एफ- 25-5-2021 - दस-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-5-2021 - दस 3 , दिनांक 16 जून 2021 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर , पदेन सचिव.
Bhopal , the 16th June 2021
No. -F - 25-5/2021 /10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act 1927 , (XVI of 1927) the state Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the areas , specified in the schedule below, This Forest Block lies between N 22 ° 53'45.309 " to N 22 ° 53'57.997 " North Latitude and E 75 °00'21.930 " to E 75 ° 00'34.042 " East Longitude .
6909
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 जून 2021
भाग 1 ]
SCHEDULE
District - Dhar
Forest Division – Dhar
Details of Land included S.N.
Khasara No.
Head of Land Name of Forest Black
Name of Village
4
5 2
3
1
240
Bardi Ghat-B 01 Khakriya
Ghat Khakriya
378
Charnoi
Nistar
Tehsil - Sardarpur Forest Ranger - Sardarpur Forest Block Boundaries Area (Hectare).
7
6
1.940
12.680
North- Artificial forest boundary from pillar no . 38 to 06 of Protected Forest Block.
East- Artificial forest boundary from pillar no . 06 to 21 of Protected Forest Block .
South- Artificial forest
boundary from pillar no. 21 to 26 of Protected Forest Block.
West- Artificial forest boundary from pillar no . 26 to 38 of Protected Block. Forest
02 14.620
Total (A) Reason for Publication of Notification : -
1. In accordance with conditions laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt . of India's letter No. 6 - MPC013/2017 - BHO/1132 Dated 19-02-2018 and in lieu of 33.091 hectare of affected forest land under the sanctioned Mangarh Water Tank Project of Water Resources Department of E.E. Dhar , the Non Forest land of 14.620 hectare mentioned in schedule , from 33.091 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt, Forest Department by prder no . 192/A- 19 ( 3 )/2015-16 dated 07.09.2016 of Collector Dhar for the purpose of Compensatory afforestation.
[ भाग 1 6910
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जून 2021
2. Detail of other Reasons - Nil
(B) The Khasra Wise details of recorded right on the land mentioned in schedule as per report/ certificate of Tashildar Sardarpur (Designation of Competent Revenue Officer ) are as Under.
1. Individual's Rights : - There are no individual's Rights on the land mentioned in schedule .
2. Community'sRights : - There are no Community's Rights on the land mentioned in schedule .
Therefore the land mentioned in schedule is being declared as Protected Forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .
By order and in the Name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR, Ex . Officio . Secy.
भोपाल , दिनांक 15 जून 2021
क्र. एफ-25-6-2021- दस -3.-
भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन , एतद, द्वारा अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/ उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है । यह वन खण्ड N 22 ° 47'56.738 " से N 22° 48′8.972" उत्तर अक्षांश तथा E 7523′3.037" से E 75 ° 3′7.675 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
जिला-धार
तहसील- सरदारपुर
वन मण्डल-धार
वन परिक्षेत्र- सरदारपुर वनखण्ड की सीमायें
वनखण्ड की भूमि का विवरण
अ. क्र.
भूमि का मद
वनखण्ड का नाम
ग्राम का नाम
खसरा क्रमांक.
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
6
7.
1
2
4
5
3
4.500
01 नहारपुरा- बी नहारपुरा पहाड़ 778/2
उत्तर- संरक्षित वन खण्ड के मुनारा कमांक 01 से 02 तक की कत्रिम वन सीमा
पूर्व- संरक्षित वन खण्ड के मुनारा क्रमांक 02से 05 तक कत्रिम वन सीमा
दक्षिण- संरक्षित वन खण्ड के मुनारा कमांक 05 से 06 तक की कृत्रिम वन सीमा
पश्चिम- संरक्षित वन खण्ड के मुनारा क्रमांक 06 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा
01
4.500
योग 6911
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 जून 2021
भाग 1 ]
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार-
1. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के पत्र क्रमांक 6- एम पी सी 040 / 2017- बीएचओ /482 दिनांक 25.07.2018 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक 01 मनावर की स्वीकृत बलकुण्डा सिंचाई परियोजना में प्रभावित 4.500 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में प्राप्त कुल 4.500 हेक्टेयर अनुसूची में उल्लेखित गैर वन भूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से म०प्र ० शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला धार के आदेश क्रमांक / 05 / 2016-2017 / अ -19(3 ) दिनांक 16.01.2017 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।
2. अन्य कारणों कर विवरण नहीं ।
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार सरदारपुर द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र अनुसार अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
(अ) व्यक्तिगत अधिकार:- अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है । (ब) सामुदायिक अधिकार:- अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है । अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.
भोपाल , दिनांक 16 जून 2020
क्र. एफ 25-5-2021 - दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-6-2021 - दस 3 , दिनांक 15 जून 2021 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जून 2021
6912
Bhopal, the 15th June 2021
No. -F - 25-6/ 2021/ 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act 1927 , (XVI of 1927) the state Government is pleased to declare the provisions of. chapter IV of the said Act applicable to the areas , specified in the schedule below, This Forest Block lies between N 22 °47'56.738 " to N 22 °48'8.972 " North Latitude and E 75 ° 3'3.037 " to E 75 °3'7.675 " East Longitude .
SCHEDULE
District - Dhar
Tehsil - Sardarpur Forest Division - Dhar
Forest Ranger - Sardarpur
Forest Block Boundaries Details of Land included
S.N.
Khasara No.
Head of Land
Area (Hectare)
Name of Village
7
5
6
3
4
1
Nameof Forest Black 2
778/2 4.500
Pahad
Naharpura
01 Naharpura- B
North- Artificial forest boundary from pillar no . 01 to 02 of Protected Forest Block.
East- Artificial forest boundary from pillar no. 02 to 05 of Protected Forest Block.
South- Artificial forest boundary from pillar no . 05 to 06 of Protected Block. Forest
West- Artificial forest boundary from pillar no . 06 to 01 of Protected Forest Block.
01 4.500
Total
(A) Reason for Publication of Notification : -
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change Government of India's Letter No. 6- MPB040/ 2017 -BHO/ 482 dated 25-07-2018 and in lieu of 4.500 hectare of affected forest land under the sanctioned Balkunda irrigation Tank of Water Resource Department of E.E.. Manavar, the above mentioned Non Forest Land of 4.500 hectare mentioned in schedule and transferred or muted in favour of M.P. Govt. , Forest Department by order no . 05/ 16-17/A- 19 (3 ) dated 16-01-2017 of Collector Dhar for the purpose of compensatory afforestation..
2. Deatails of other Reasons - Nil .
6913
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 जून 2021
भाग 1 ]
(B) The Khasra Wise details of recorded right on the land mentioned in schedule as per report/certificate of Tashildar Sardarpur (Designation of Competent Revenue Officer ) are as Under.
1 Individual's Rights: There are no individual's Rights on the land mentioned in schedule .
2. Community's Rights : - There are no Community's Rights on the land mentioned in schedule .
Therefore the land mentioned in schedule is being declared as Protected Forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .
By order and in the Name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR, Ex . Officio . Secy.
भोपाल , दिनांक 15 जून 2021
क्र. एफ-25-8-2021- दस -3.-
भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, एतद, द्वारा अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/ उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है । यह वन खण्ड N 22 ° 55'20.030 " से N 22 ° 55′28.016 " उत्तर अक्षांश तथाE 75 ° 00′38.395" से E 75 ° 00′51.714 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
जिला-धार
वन मण्डल-धार
तहसील- सरदारपुर वन परिक्षेत्र- सरदारपुर
वनखण्ड की सीमायें
वनखण्ड की भूमि का विवरण
अ. क्र. वनखण्ड का नाम
भूमि का मद
ग्राम का नाम
खसरा क्रमांक
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1
1
2
3
1
4.976
01
76
बयड़ी
3 खाकरीया घाट
2 खाकरीया घाट-ए
उत्तर- संरक्षित वन खण्ड के मुनारा कं. 49 से 13 तक कृत्रिम वनसीमा ।
पूर्व- वन खण्ड के मुनारा कमांक 13 से 24 तक की कृत्रिम वनसीमा ।
दक्षिण- संरक्षित वन खण्ड के मुनारा क्रमांक 24 से 39 तक की कृत्रिम वनसीमा ।
पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा कमांक 39 से 49 तक की कृत्रिम वनसीमा ।
4.976 हे .
01
योग [ भाग 1 6914
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जून 2021
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार-
1. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के पत्र कमांक 6- एम पी बी 07 / 2017- बीएचओ / 1198 दिनांक 14.03 . 2018 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक धार की स्वीकृत अम्बेडी तालाब परियोजना में प्रभावित 4.976 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में प्राप्त कुल 4.976 हेक्टेयर अनुसूची में वर्णित गैर वन भूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से म ०प्र० शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला धार के आदेश कमांक / 192 / अ -19 (3) / 2015-16 दिनांक 07.09.2016 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।
2. अन्य कारणों का विवरण - नहीं ।
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार सरदारपुर द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र अनुसार अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
(अ) व्यक्तिगत अधिकार:- अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है । (ब) सामुदायिक अधिकार:- अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है । अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर , पदेन सचिव.
भोपाल , दिनांक 15 जून 2021
क्र. एफ- 25-8-2021 - दस-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-8-2021 - दस 3 , दिनांक 15 जून 2021 का अंग्रेजी अनुवाद , राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.
6915
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जून 2021
भाग 1 ]
Bhopal, the 15th June 2021
1. No. - F - 25-8/ 2021/ 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act 1927 , (XVI of 1927 ) the state Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the areas , specified in the schedule below, This Forest Block lies betweenN 22°55'20.030 " toN 22°55′28.016 " North Latitude andE 75°00'38.395 " toE 75 °00'51.714 "East Longitude .
SCHEDULE
District - Dhar
Forest Division - Dhar
S.N.
Details of Land included
Khasara No.
Head of Land
Name of Village
Name of Forest Black
5
4 2
3
1
76 01
Bayadi
Khakriya Ghat
Khakriya Ghat-A
Total 01 (A) Reason for Publication of Notification : -
Tehsil - Sardarpur Forest Ranger - Sardarpur Forest Block Boundaries Area (Hectare)
6
7
North-
4.976
Artificial Forest boundary from pillar no . 49 to 13 of Protected Forest Block .
East- Artificial forest boundary from pillar no . 13 to 24 protected forest Block.
South- Artificial forest boundary from pillar no . 24 to 39 Protected ForestBlock . of
West- Artificial forest boundary frorn pillar no . 39 to 49 of Protected Forest Block .
4.976
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment , Forest and Climate Change Government of India's order No. 6 - MPB07 /2017 - BHO/ 1198 dated 14-03-2018 and in lieu of 4.976 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Ambedi irrigation Tank of Water Resource Department of E.E .. Dhar, the Non Forest Land of 4.976 hectare mentioned in schedule stands transferred or muted in favour of M.P. Govt . , Forest Department by order no . 192/A- 19 (3 )/2015- 16 dated 07-09-2016 of Collector Dhar for the purpose of compensatory afforestation.
[ भाग 1 6916
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 जून 2021
2. Detail of other Reasons - Nil
(B) The Khasra Wise details of recorded right on the land mentioned in schedule as per report/certificate of Tashildar Sardarpur ( Designation of Competent Revenue Officer) are as Under.
1. Individual's Rights : - There are no individual's Rights on the land mentioned in schedule.
2. Community's Rights : - There are no Community's Rights on the land mentioned in schedule .
Therefore the land mentioned in schedule is being declared as Protected Forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .
By order and in the Name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR, Ex. Officio . Secy.
भोपाल, दिनांक 16 जून 2021
क्र. एफ-25-9-2021 - दस - 3.-
भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद, द्वारा अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है । यह वन खण्ड N 22 ° 53′48.395 " से N 22 ° 53′55'800 " उत्तर अक्षांश तथा E 75 ° 00′32.513 " से E 75 ° 00′39.561 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है । जिला-धार वन मण्डल-धार
तहसील- सरदारपुर वन परिक्षेत्र- सरदारपुर
वनखण्ड की सीमायें
वनखण्ड की भूमि का विवरण
अ. क्र.
मद भूमि का
वनखण्ड का नाम
ग्राम का नाम
खसरा क्रमांक
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
2
1
3
2
1
3
1
01 सलवा-बी सलवा
75 3.922 उत्तर- संरक्षित वन खण्ड के मुनारा कमांक 01 से 06 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
बर्डी, निस्तार, चरनोई
पूर्व- संरक्षित वन खण्ड के मुनारा कमांक 06 से 09 तक कृत्रिम वन सीमा ।
दक्षिण- संरक्षित वन खण्ड के मुनारा कमांक 09 से 20 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
पश्चिम- संरक्षित वन खण्ड के मुनारा क्रमांक 20 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा।
01 3.922 हे.
योग 6917
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 जून 2021
भाग 1 ]
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार-
1. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के पत्र क्रमांक 6- एम पी सी 008 / 2017 -बीएचओ / 1129 दिनांक 19.02. 2018 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक 01 धार की स्वीकृत दुमाला तालाब परियोजना में प्रभावित 12.380 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में प्राप्त कुल 12.380 हेक्टेयर में से अनुसूचित में वर्णित गैर वन भूमि 3.922 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से म० प्र ० शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला धार के आदेश क्रमांक / 192/ अ-19(3 ) / 2015-16 दिनांक 07.09.2016 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।
2. अन्य कारणों कर विवरण - नहीं ।
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार सरदारपुर द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र अनुसार अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है : -
(अ) व्यक्तिगत अधिकार:- अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है । (ब) सामुदायिक अधिकार: - अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है । अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर , पदेन सचिव.
भोपाल , दिनांक 16 जून 2021
क्र. एफ- 25-9-2021 - दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-9-2021 - दस 3 , दिनांक 16 जून 2021 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
संजय मोहरीर , पदेन सचिव.
6918
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जून 2021
Bhopal , the 16th June 2021
No. -F - 25-9/2021 / 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act 1927 , (XVI of 1927) the state Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the areas , specified in the schedule below, This Forest Block lies between N 22 ° 53'48.395 " toN 22 °53'55.800 " North Latitude andE 75 ° 00'32.513 " toE 75 ° 00'39.561 " East Longitude .
SCHEDULE
District - Dhar
Forest Division - Dhar
Details of Land included S.N.
Khasara No.
Head of Land Name of ForestBlack
Name of Village
4
5 2
3
1
75
Salva
01 Salva- B
Baradi, Nistar, Charnoi
Total
01 Reason for Publication of Notification : -
(A)
1.
Tehsil - Sardarpur Forest Ranger -- Sardarpur Forest Block Boundaries Area (Hectare)
7
6
3.922 North- Artificial forest boundary from pillar no . 01 to 06 of Protected Forest Block.
East- Artificial
boundary forest from pillar no . 06 to 09 of Protected Forest Block.
South- Artificial forest boundary from pillar no . 09 to 20 of Protected Forest Block.
West- Artificial forest boundary from pillar no. 20 to 01 ofProtected Forest 3.922
In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment , Forest and Climate Change Government of India's Letter No. 6 - MPC008 /2017- BHO/ 1129 dated 19-02-2018 and in lieu of 12.380 hectare of affected forest land under the sanctioned Daumala Tank Project of Water Resource Department of E.E. Dhar , the Non Forest Land of 3.922 hectare mentioned in schedule from 12.380 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt . , Forest Department by order no . 192/A- 19 (3 )/2015-16 dated 07-09-2016 of Collector Dhar for the purpose of compensatory afforestation....
6919
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 जून 2021
भाग 1 ]
2 . Detail of other Reasons - Nil
(B) The Khasra Wise details of recorded right on the land mentioned in schedule as per report/ certificate of Tashildar Sardarpur (Designation of Competent Revenue Officer) are as Under .
1. Individual's Rights : - There are no individual's Rights on the land mentioned in schedule.
2. Community's Rights : - There are no Community's Rights on the land mentioned in schedule.
Therefore the land mentioned in schedule is being declared as Protected Forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .
By order and in the Name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR , Ex. Officio . Secy.
भोपाल , दिनांक 15 जून 2021
क्र. एफ-25-10-2021- दस-3.-
भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, एतद, द्वारा अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है । यह वनखण्ड कोन्याकला में N 24°04′42.20 " से N 24 °05'02.82 " उत्तर अक्षांश तथा E 77 ° 03'41.20 " से E 77 ° 04′27.60 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
अनुसूची
जिला गुना
तहसील चाचौड़ा वन परिक्षेत्र का नाम- बीनागंज
वनमंडल -गुना
वनखण्ड की सीमाएं
अ.
वनखण्ड की भूमि का विवरण
खसरा क्र .
क्र. वनखड का नाम
भूमि का मद
ग्राम का नाम
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
8.455
1
उत्तर-
कोन्याकला
559/1 में से
कोन्याकला
राजस्व भूमि
24.942
प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 12 से मुनारा क्र. 01 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
559/1 में से
पूर्व- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 01 से मुनारा क्र. 05 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
दक्षिण- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 05 से मुनारा क्र. 11 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
33.397
योग
पश्चिम- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 11 से मुनारा क्र. 12 तक की कृत्रिम वन सीमा । [ भाग 1 6920
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जून 2021
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः
1. (अ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 6- MPC 042/2013 - BHO/1282 दिनांक 14.07. 14 में अधिरोपित शर्त के अनुसार उप मुख्य अभियंता (निर्माण ) पश्चिम मध्य रेल्वे जिला गुना की स्वीकृत परियोजना गुना-रूठियाई के मध्य रेल लाइन दोहरीकरण में प्रभावित 8.455 हेक्टेयेर वनभूमि के एवज में प्राप्त 8.455 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर गुना के आदेश क्रमांक /19-14/रे.मो./ 2010 दिनांक 23.07.2011 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।
(ब) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8-26 /2012- FC ( PT)/ 195 दिनांक 22.05. 2018 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्य पालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग गुना की स्वीकृत परियोजना शिवपुरी- गुना- देवास सेक्शन अन्तर्गत एन. एच-3 पर फोरलेन उन्नयन में प्रभावित 39.630 हेक्टेयेर वनभूमि के एवज में प्राप्त 24.942 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर गुना के आदेश क्रमांक/19-14/रे.मो. /2010 दिनांक 23.07.2011 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।
टीप:- शिवपुरी- गुना - देवास सेक्शन अन्तर्गत एन.एच -3 पर फोरलेन उन्नयन परियोजना में प्रभावित कुल वन भूमि के एवज में कुल 24.942 हेक्टर गैर वन भूमि प्राप्त हुई । शेष प्रभावित वन भूमि 14.688 हेक्टर के एवज में दुगने बिगड़े वन क्षेत्र के अन्तर्गत वनभूमि आरक्षित कर वृक्षारोपण का कार्य कराया गया ।
2. (अ) अन्य कारणों का विवरण वनसरंक्षण अधिनियम 1980 के तहत परियोजना के विरूद्व प्रभावित वन भूमि के बदलें में वैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य कराये जाने बाबत् सामान्य वनमंडल गुना के अर्न्तगत कलेक्टर गुना के आदेश क्रमांक /19-14/रे.मो./ 2010 दिनांक 23.07.2011 के द्वारा ग्राम कोन्याकला तहसील चाचौड़ा मे राजस्व विभाग से वन विभाग को हस्तांतरित गैर वनभूमि (राजस्व भूमि) को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के तहत सरंक्षित वन घोषित किये जाने बाबत् ।
(ब) अन्य कारणों का विवरण वनसरंक्षण अधिनियम 1980 के तहत परियोजना के विरूद्व प्रभावित वन भूमि के बदलें में वैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य कराये जाने बाबत् सामान्य वनमंडल गुना के अन्र्तगत कलेक्टर गुना के आदेश क्रमांक /19-14/रे.मो. /2010 दिनांक 23.07.2011 के द्वारा ग्राम कोन्याकला तहसील चाचौड़ा मे राजस्व विभाग से वन विभाग को हस्तांतरित गैर वनभूमि (राजस्व भूमि) को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के तहत सरंक्षित वन घोषित किये जाने बाबत् ।
(ख) अनुसूची में वर्णित भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी चाचौड़ा ( पद नाम ) के प्रतिवेदन क्रमांक 446/ Re./1/ 2015 दिनांक 09.02.2015 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
1. व्यक्तिगत अधिकार:- अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।
2. सामुदायिक अधिकार :- अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है । अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
संजय मोहरीर , पदेन सचिव.
6921
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जून 2021
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 15 जून 2020
क्र. एफ- 25-10-2021 - दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-10-2021 - दस 3 , दिनांक 15 जून 2021 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.
Bhopal, the 15th June 2021
No. -F - 25-10/2021 / 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act 1927 , (XVI of 1927) the state Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the areas , specified in the schedule below , This Forest Block Konyakala lies between N 24 ° 04'42.20 " to N 24° 05'02.82 " North Latitude and E 77 ° 03'41.20 " to E 77° 04'27.60 " East Longitude.
SCHEDULE
District : - Guna
Tahsil : Chachoura
Forest Division : - Guna
Forest Range : - Binaganj Details of Land Included
Forest Block Boundaries Ν.
Head of land
Khasra No.
S. Name of Forest Block
Name of Village
Area (Hectare)
559/1 8.455
1 KONYAKALA
REVENUE LAND
KONYAKAL A(CHOPNI)
559/1
North- Artificial Forest boundary from pillar no . 12 to pillar no. 01 from Protected Forest Block .
24.942
East- Artificial Forest boundary from pillar no. 01 to pillar no . 05 from Protected Forest Block .
South- Artificial Forest boundary from pillar no . 05 to pillar no . 11 from Protected Forest Block .
West- Artificial Forest boundary from pillar no . 11 to new pillar no . 12 from Protected Forest Block .
Total 33.397 6922
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 जून 2021
(A) Reason for publication of Notification
1. (A) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's Letter No 6- MPC 042/2013- BHO/ 1282 dated 14.07.2014 and in lieu of 8.455 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Doubling of Railway Line between Guna- Rutheai Project of Dy . Chief Engineer ( Construction ) Western- Central Railway in Guna district the Non Forest Land of 8.455 hectare mentioned in schedule transferred or muted in favour of M.P. Govt . , Forest Department by Collector Guna order No 19-14/ Re.mo. /2010 dated 23.07.2011 of 8.455 hectare for the purpose of compensatory afforestation .
(B) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt . of India's order No 8-26 /2012 - FC ( PT)/ 195 dated 22.05.2018 and in lieu of 39.630 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Shivpuri - Guna- Dewas Section NH- 3 Fourlan Upgradation Project of Executive Engineer Public Work Department the Non Forest Land of 24.942 hectare mentioned in schedule transferred or muted in favour of M.P. Govt . , Forest Department by Collector Guna order No 19-14 /Re.mo./2010 dated 23.07.2011 of 24.942 hectare for the purpose of compensatory afforestation.
Note- A total of 24.942 hectares of non forest land were received in lieu of the total forest land affected in the Fourlane Upgradation Project on NH - 3 under Shivpuri -Guna- Dewas Section. In order to compensate the remaining affected forest land for 14.688 hectares , forest land was done under forest area and the forest land was planted.
2. (A) Details of other Reasons- Under FCA , 1980 in lieu of affected forest land the Non-forest land received from revenue department in village Konyakala Tahsil Chachoura 8.455 hac. by Collector Distt. Guna Order No. 06/ 19-14/Re.mo./2010 dated 23.07.2011 for compensatory afforestations is to be declared as Protected Forest .
(B) Details of other Reasons- Under FCA , 1980 in lieu of affected forest land Non - forest land Received from revenue department in village Konyakala Tahsil Chachoura 24.942 hac . by Collector Distt. Guna Order No. 06/19-14/Re.mo./2010 dated 23.07.2011 for compensatory afforestations is to be declared as Protected Forest .
( B) The Khasara wise details of recorded rights on the land mentioned in schedule as per report No. 446/Re ./1/2015 dated 09.02.2015 of SDO REVENUE CHACHOURA (Designation of Competent Revenue officer) are as under .
1. Individual's Rights There are no individual's Rights on the land mentioned in schedule .
2. Community's Rights: - There are no Community's Rights on the land mentioned in schedule.
Therefore the land mentioned in schedule is being declared as Protected Forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .
By order and in the Name of the Governor of Madhya Pradesh ,
SANJAY MOHARIR, Ex . Officio . Secy.
6923
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जून 2021
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 15 जून 2021
क्र. एफ-25-21-2021- दस -3.-
भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, एतद, द्वारा अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है । यह वनखण्ड N 23 ° 09' 32.65 " से N 23 ° 10 ' 08.23 " उत्तर अक्षांश तथा E 80 ° 08 ' 07.03 " से E 80° 08 ' 48.86 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
अनुसूची
जिला - जबलपुर वनमण्डल जबलपुर
अ.
वनखण्ड की भूमि का विवरण
खसरा कं.
कं.
भूमि का मद
ग्राम का नाम
वनखंड का नाम
249
1
किवलारी ब
बड़े झाड़ का जंगल
किवलारी (प.ह.नं. 18-मड़ई)
योग
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः- तहसील - कुण्डम वन परिक्षेत्र- कुण्डम
वनखण्ड की सीमाएं क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
40.00 उत्तरः- मुनारा क्र. 01 से 09 तक की कृत्रिम वन सीमा । पूर्वः- मुनारा क्र. 09 से 28 तक की कृत्रिम वन सीमा।
दक्षिणः- मुनारा क्र. 28 से 38 तक की कृत्रिम वन सीमा । पश्चिमः- मुनारा क्र. 38 से 54 एवं मुनारा क्रमांक 54 से मुनारा क्रमांक 1 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
40.00
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 8-76/2018- FC दिनांक 23/05/2019 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग , जबलपुर की स्वीकृत परियोजना छीताखुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना में कुल प्रभावित रकबा 69.555 हेक्टेयर (जबलपुर- 5.42 हेक्टेयर एवं मण्डला- 64.135 हेक्टेयर) वनभूमि के एवज में प्राप्त उपरोक्त अनुसूची में वर्णित गैर वनभूमि 40.000 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से म.प्र. शासन, वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर ग्रामीण के [ भाग 1 6924
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जून 2021
राजस्व प्रकरण क्रमांक / 01 / अ-19(3) / 2017-2018 संशोधित आदेश क्रमांक 3717/ प्रवा. अ.कले. / 2018 जबलपुर दिनांक 07.12.2018 से नामांतरित किये जाने के कारण ।
2. अन्य कारणों का विवरण निरंक
(ख ) उपरोक्त अनुसूची में वर्णित भूमि पर तहसीलदार कुण्डम के प्रमाण- पत्र अनुसार अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-
1. व्यक्तिगत अधिकार:- अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है । 2. सामुदायिक अधिकार:- अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है । अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर , पदेन सचिव.
भोपाल , दिनांक 15 जून 2021
क्र. एफ- 25-21-2021- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-21-2021 - दस 3 , दिनांक 15 जून 2021 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.
Bhopal , the 15th June 2021
No. -F - 25-21 /2021/ 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act 1927 , (XVI of 1927) the state Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the areas , specified in the schedule below, This Forest Block lies between N 23 ° 09 ' 32.65 " to N 23 ° 10 ' 08.23 " North Latitude and E 80 ° 08 ' 07.03 " to E 80 ° 08 ′ 48.86 " East Longitude .
6925
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 जून 2021
भाग 1 ]
District -- Jabalpur
Forest Division -- Jabalpur
Details of Land included
S. Ν .
Head of land
Name of Forest Block
Name of Village
4
2
3
1
1 Kivlari B
Bade Jhad ka jungle
Kivlari (P.C. No. 18 Madai )
Total
(A) Reason for publication of Notification :-
SCHEDULE
Tehsil-- Kundam
Forest Range-- Kundam
Forest Block Boundaries
Khasra No.
Area (Нес.)
7
6
5
249 40.00 North: - Artificial Forest boundary from Pillar No. 01 to pillar Number 09 .
East:- Artificial Forest boundaryfrom Pillar No. 09 to pillar Number 28 .
South: - Artificial Forest boundary from Pillar No. 28 to pillar Number 38 .
40.00
West: - Artificial Forest boundary from Pillar No. 38 to pillar Number 54 & pillar Number 54 to pillar Number 01.
1- In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest , Govt . of India's letter No. 8-76/2018 - FC date 23/05/2019 and in lieu of 69.555 hectare ( Jabalpur- 5.420 hec , Mandala- 64. 135 hec ) of total affected forest ladn under the sanctioned project of Chhitakhudari Medium Tank Project of The Executive Engineer, Hiran Water Resources Division Jabalpur, the above , mentioned Non forest land of 40.00 hactare in schedule muted in favour of M.P. Govt . , Forest Department by Revised Order no . 3717/प्र.वा.अ.कले./ 2018 Jabalpur for the purpose of compensatory afforestation .
2-Details of other Reasons - Nil (B) The Khasra wise details of recorded rights on the above mentioned in schedule as per the certificate of Tahsildar kundam are as under.
1. Individual's Rights: - There are no individual's Rights on the land mentioned inschedule .
2. Community's Rights : There are no Community's Rights on the land mentioned inschedule .
Therefore the land mentioned in schedule is being declared as Protected Forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.
By order and in the Name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR, Ex . Officio. Secy.
6926
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जून 2021
भोपाल , दिनांक 14 जून 2021
क्र. एफ-25-40-2021- दस- 3.-
भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, एतद, द्वारा अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/ उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है । यह वनखण्ड उत्तर अक्षांश N22 ° 12'57.431 " से N22 ° 12′59.274 " तथा E79° 16'47.537" से E79 ° 16'48.306 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
अनुसूची
जिला - छिंदवाड़ा
वनमंडल - पूर्व छिंदवाड़ा वनमंडल (क्षेत्रीय)
वनखण्ड की भूमि का विवरण
खसरा क्र .
वनखंड ग्राम
अ. क्र.
भूमिका मद
कानाम
का नाम
उमरिया शासकीय
तहसील अमरवाड़ा वन परिक्षेत्र- चौरई
वनखण्ड की सीमाएं क्षेत्रफल (हेक्ट.)
0.081
59/1 ज
भूमि
1. उमरिया (डी)
योग- उत्तर संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
पूर्व संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 02 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
दक्षिण संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 02 से 03 तक की कृत्रिम वन सीमा।
पश्चिम संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 03 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
0.081 6927
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जून 2021
भाग 1 ]
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः –
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 8-13/2011 - FC दिनांक 19/05/2011 में अधिरोपित शर्त के अनुसार मैसर्स एस.जे.के. पावरजेन लिमिटेड शहडोल , शहडोल जिले में 2x660 मेगावाट थर्मल परियोजना में दक्षिण वनमंडल शहडोल की प्रभावित 66.294 हेक्टेयेर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 67.684 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से अनुसूची में वर्णित भूमि 0.081 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में उप पंजीयक छिंदवाड़ा के आदेश क्रमांक/43 दिनांक 29.03.2010 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।
2. अन्य कारणों का विवरण- निरंक
(ख) अनुसूची में वर्णित भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार अमरवाड़ा जिला छिंदवाड़ा के प्रमाण पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है: - व्यक्तिगत अधिकार :- अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है । सामुदायिक अधिकार:- अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है । अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
संजय मोहरीर , पदेन सचिव.
भोपाल, दिनांक 14 जून 2021
क्र. एफ- 25-40-2021 - दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-40-2021 - दस 3 , दिनांक 14 जून 2021 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर , पदेन सचिव.
6928
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 जून 2021
Bhopal , the 14th June 2021
No. - F - 25-40/2021 / 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act 1927, (XVI of 1927) the state Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the areas , specified in the schedule below, This Forest Block lies between North Latitude N22 ° 12'57.431 " to N22 ° 12'59.274 " & E79 ° 16'47.537 " to E79 ° 16'48.306 " East Longitude.
SCHEDULE
Tahsil : Amarwara
District : Chhindwara
Forest Range: - Chourai Forest Division : - East Chhindwara Division (T )
Forest Block Boundaries
Included
Details of Land
S.N.
Khasra No.
Head of land
Nameof Forest Block
Area (Hectare)
Name of Village
Govt . Land 59/1 (G) 0.081
1
Umariya
Umariya (D)
North- Artificial Forest Boundary from Pillar no . 01 of Protected Forest Block .
East- Artificial Forest Boundary from Pillar no . 01 to 02 of Protected Forest Block.
South- Artificial Forest Boundary from Pillar no . 02 to 03 ofProtected ForestBlock.
West Artificial Forest Boundary from Pillar no . 03 to 01 of Protected ForestBlock.
0.081
Total : -
(A) Reason for publication of Notification : -,
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest , Govt . of India's letter No 8-13/2011 -FC dated 19/05/2011 and in lieu of 66.294 hectare of affected forest land South Divsion Shahdol under the sanctioned project of 2x 660 Thermal Power Plant S.J.K. Power Gen Limted the Non Forest Land of 67.684 hectares has been made available and out of which of 0.081 hectares has been transferred or muted in favour of M.P. Govt . , Forest Department by order No 43 dated 29/03/2010 of Sub Registrar Chhindwara for the purpose of compensatory afforestation .
6929
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जून 2021
भाग 1 ]
2. Deatails of other Reasons - Nil .
(B) The Khasara wise details of recorded rights on the land mentioned in schedule as per report (certificate ) of Tehsildar Amarwara , District Chhindwara are as under : -
1. Individual's Rights : - There are no individual's Rights on the land mentioned in schedule .
2. Community's Rights : There are no Community's Rights on the land mentioned in schedule .
Therefore the land mentioned in schedule is being declared as Protected Forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .
By order and in the Name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR, Ex . Officio . Secy.
भोपाल , दिनांक 14 जून 2021
1
1
क्रमांक-एफ-25-44/2021 /10-3:: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, एतद, द्वारा अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है । यह वनखण्ड N24 °44'07.51 " से N24°44'20.34" उत्तर अक्षांश तथा E79° 21'01.50 " से E79 ° 21'11.82 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
अधिसूचना
तहसील- बिजावर
जिला- छतरपुर
वन परिक्षेत्र बड़ामलहरा वन मंडल सा. वन मंडल छतरपुर
वनखण्ड की सीमायें
वनखण्ड की भूमि का विवरण
क्र. वन खण्ड का नाम
भूमि का मद
ग्राम का नाम
क्षेत्रफल हेक्टे.
खसरा क्रमांक
1.
गढ़ा
4.950
726/6/ 2
भरतौली 'अ'
गैर वन भूमि
उत्तर: संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से 2 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
पूर्व: - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 2 से 4 तक की कृत्रिम चन सीमा ।
दक्षिण: संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 4 से 5 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
पश्चिम:- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 5 से 1 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
4.950
कुल योग 6930
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जून 2021
(क ) अधिसूचना प्रकाशन का आधार
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक/6- MP-C039 /2010 -BHO/45 , दिनांक 25-01-2017 में अधिरोपित शर्त के अनुसार पायरोफलाइट खुली खदान की स्वीकृत परियोजना, खजुराहो मिनरल्स प्रा.लि. छतरपुर में प्रभावित 4.950 हे. वन भूमि के एवज में अनुसूची में वर्णित प्राप्त 4.950 हे. गैर वन भूमि क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर छतरपुर का पत्र क्र. /खनिज/ 2016 / 920 दिनांक 27.06.2016 हस्तांतरित किये जाने के कारण ।
2. अन्य कारणों कर विवरण नहीं ।
(ख) अनुसूची में वर्णित भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुसूची की भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार तहसील बकस्वाहा, जिला छतरपुर, म.प्र. के प्रतिवेदन क्रमांक निरंक दिनांक 31.08.2019 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है : -
(अ) व्यक्तिगत अधिकार :- निरंक
(ब) सामुदायिक अधिकार:- निरंक
अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.
भोपाल, दिनांक 14 जून 2021
क्र. एफ- 25-44-2021 - दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-44-2021 - दस 3 , दिनांक 14 जून 2021 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर , पदेन सचिव.
6931
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जून 2021
भाग 1 ]
Bhopal, the 14th June 2021
No. - F-25-44/2021 / 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act 1927 , (XVI of 1927 ) the state Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the areas , specified in the schedule below, This Forest Block lies between N24 ° 44'07.51 " to N24 ° 44'20.34 " North Latitude and E79 °21'01.50 " to E79° 21'11.82 " East Longitude .
SCHEDULE
Tehsil -Bijawar
District - Chhatarpur
Forest Range - Badamalhra Forest Division -Chhatarpur
Forest block Boundaries No. Name of
Details of Land Included
Area(ha.)
Forest Block
Khasra No.
Head of No land
Name of village
4.950
Gadha
726/6/2
1- Bhartoali
'A'
North Artificial Forest Boundary from Pillar No. 1 to 2 ofProtected Forest Block .
Non Forest Land
East Artificial Forest Boundary from Pillar No. 2 to 4 of Protected ForestBlock .
South Artificial Forest Boundaryfrom Pillar No. 4 to 5 ofProtected Forest Block .
West - Artificial Forest Boundary from Pillar No. 5 to 1 of Protected ForestBlock.
4.950
Total
(A) Reason for publication of Notification : -
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of environment and Forest, Govt . of India's letter No./6-MP-C039/2010-BHO/45 , Dt. 25-01-2017 and in lieu of 4.950 he . of affected forest land under the sanctioned project of pyrophyllite opencast mining of Khajuraho Minerals Pvt . Ltd. Chhatarpur the above mentioned Non Forest Land of 4.950 he . mentioned in schedule and transferred or muted in favor of M.P. Govt . Forest Department by order No./खनिज/ 2016/920 दिनांक 27.06.2016 of Collector Chhatarpur for the purpose of compensatory afforestation .
6932
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 जून 2021
2. Details of other reasons - Nil
(B) The Khasara wise detail of recorded rights on the land mentioned in schedule as per report No. Nil dated 31.08.2019 of Tahsildar , Tahsil - Buxwaha , District- Chhatarpur M.P. are as under
1. Individual Rights - Nil
2. Community Rights - Nil
Therefore the land mentioned in schedule is being declared as Protected Forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .
By order and in the Name of the Governor of Madhya Pradesh, SANJAY MOHARIR, Ex. Officio . Secy.
भोपाल , दिनांक 15 जून 2021
क्र. एफ-25-48-2021 - दस -3.-
भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद, द्वारा अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है । यह वनखंड बम्होरी अक्षांश N 23 ° 29'26.52 " से N 23 ° 30′21.64 " उत्तर अक्षांश तथा पूर्व देशांश E 78 ° 45'40.46 " से E 78 ° 46'8.51 " पूर्व देशांश के बीच स्थित हैं ।
अनुसूची
जिला- सागर
वनमंडल का नाम - दक्षिण सागर (सामान्य) अ.
वनखंड की भूमि का विवरण क
भूमि का मद खसरा क वनखंड का नाम
ग्राम का नाम
1
बम्होरी
बम्होरी
312का भाग
छोटा घास (शासकीय भूमि)
योग:-
तहसील - केसली
वन परिक्षेत्र केसली
वनखंड की सीमाएं क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
62.000 उत्तर संरक्षित वनखंड मुनारा क. 1 से 9 तक कृत्रिम वन सीमा पूर्व- संरक्षित वनखंड मुनारा क. 9 से 17 तक कृत्रिम वन सीमा दक्षिण संरक्षित वनखंड मुनारा क.17 से 18 तक कृत्रिम वन सीमा पश्चिम संरक्षित वनखंड मुनारा क. 18 से 1 तक कृत्रिम वन सीमा 62.000 6933
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जून 2021
भाग 1 ]
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 8-53 /2009- FC दिनांक 20.12.2017 में अधिरोपित शर्त के अनुसार मण्डीदीप औद्योगिक क्षेत्र में प्रभावित 197.93 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में कुल रकवा 62.000 हे. गैर वनभूमि में क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर सागर के प्रकरण क्रमांक / 563/ 19(3) / वर्ष 2018-19 दिनांक 02.03.2019 द्वारा हस्तांतरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण ।
(ख) उपरोक्त अनुसूची में वर्णित भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार केसली द्वारा दिये गये प्रमाण - पत्र अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
1. व्यक्तिगत अधिकार: अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है । 2. सामुदायिक अधिकार:- अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है । अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
संजय मोहरीर , पदेन सचिव.
भोपाल , दिनांक 15 जून 2021
क्र. एफ- 25-48-2021- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-48-2021 - दस 3 , दिनांक 15 जून 2021 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.
Bhopal , the 15th June 2021
No. - F - 25-48/2021 / 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act 1927, (XVI of 1927) the state Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the areas , specified in the schedule below, This Forest Block Bamhori lies between North Latitude N 23 ° 29'26.52 " to N 23 ° 30′21.64 " North Latitude and East Longitude E 78 ° 45'40.46 " to E 78 ° 46'8.51 " East Longitude .
6934
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 जून 2021
SCHEDULE
Tehsil- Kesli
District- Sagar
Range-Kesli
Forest Division- South Sagar ( territorial )
Forest Block Boundaries Details of land Included
Ν.
S. Name of Forest Block
Head of land
Khasra No.
Area in He.
Nameof Village
62.000
Bamhori Bamhori
Partof
1
312
North Protected Forest Block Pillar No. 1 to 9 Artificial Forest Boundri
Chhota Ghaas (Govt. Land)
East Protected Forest Block Pillar No. 9 to 17 Artificial Forest Boundri
South- Protected Forest Block Pillar No. 17 to 18 Artificial Forest Boundri
West- Protected Forest Block Pillar No. 18 to 1 Artificial Forest Boundri
62.000
TOTAL
(A) Reason for publication of Notification : -
In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and forest Govt . of India's letter no . 8-53/2009-FC dated 20-12-2017 and in lieu of 197.93 hectare of affected forest land under the Mandideep Industrial Area the above mentioned non forest land of 62.000 Hectare mentioned in schedule transferred or muted in favour of MP Government , Forest Department by Collector Sagar's order no . 56 (A) / 19 ( 3 ) Year 2018-19 Dated 02-03-2019 for the purpose of compensatory afforestation .
(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per Certificate of Tehsildar Kesli are as under: -
1. Individual's Rights : - There are no individual's Rights on the land mentioned inschedule.
2. Community's Rights : There are no Community's Rights on the land mentioned inschedule .
Therefore the land mentioned in schedule is being declared as Protected Forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.
By order and in the Name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR, Ex . Officio . Secy.