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वध्यप्रदेश
शास
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 263 ]
भोपाल , बुधवार, दिनांक 23 जून 2021 - आषाढ़ 2, शक 1943
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 23 जून 2021
अधि. क्र. 10 - एफ 4-47-2021 -अठारह 1.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 ( क्रमांक 37 सन् 1961 ) की धारा 86 की उपधारा ( 2 ) के साथ पठित धारा 355 की उप- धारा ( 2 ) के खण्ड ( चार ) के उपखण्ड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , मध्यप्रदेश नगरपालिका सेवा ( कार्यपालन ) नियम, 1973 में निम्नलिखित और संशोधन करती हैं, अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त नियमों में,-
नियम 32 में, उप-नियम ( 1 ) में, शब्द " संचालक " के स्थान पर, शब्द " आयुक्त/संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास ", स्थापित किए जाएं.
Noti . No. 10-F-4-47-2021 - XVIII- 1.- In exercise of the powers conferred by Sub-clause ( a) of clause ( iv) of sub- section (2) of Section 355 read with sub - section (2) of Section 86 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961 ) , the State Government , hereby , makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Municipal Service (Executive) Rules , 1973 , namely:-
AMENDMENT
In the said rules ,-
In rule 32, in sub - rule ( 1 ) , for the word "Director " , the words " Commissioner/Director, Urban Administration and Development " , shall be substituted.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमिताभ अवस्थी, उपसचिव.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2021 .