शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 269]
भोपाल , गुरुवार , दिनांक 24 जून 2021 - आषाढ़ 3 , शक 1943
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 22 जून 2021
क्र. एफ 1-1-2021 - एक ( 1 ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड ( 2 ) तथा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल , मध्यप्रदेश शासन कार्य ( आवंटन ) नियमों में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त नियमों में, अनुसूची में, -
1. शीर्षक " पांचः- वाणिज्यिक कर विभाग " के अधीन,-
(क) भाग (अ ) में, विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय में, अनुक्रमांक 21 - क तथा 21 - ख तथा उससे संबंधित प्रतिष्टियों का लोप किया जाए.
(ख) भाग ( आ) में, विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम तथा नियम में, अनुक्रमांक 15, 16, 17 , 18, 19 तथा 20 तथा उससे संबंधित प्रतिष्टियों का लोप किया जाए.
2. शीर्षक " अठारह-नगरीय विकास एवं आवास विभाग " के अधीन,-
(क) भाग ( अ ) में, विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय में, अनुक्रमांक 31 तथा उससे संबंधित प्रतिष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात्:-
"32. सिनेमेटोग्राफ फिल्म की स्वीकृति.
33. चल- चित्रों का विनियमन, उनके अनुज्ञापत्र सहितः" ;
537 538
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जून 2021
(ख) भाग ( आ ) में, विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम तथा नियम में , अनुक्रमांक 21 तथा उससे संबंधित प्रतिष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रतिष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :-
" 22. मध्यप्रदेश सिनेमा ( विनियमन ) अधिनियम, 1952 ( क्रमांक 17, सन् 1952) .
23. चलचित्र अधिनियम, 1952 ( क्रमांक 37, सन् 1952) .
24. मध्यप्रदेश सिनेमा ( विनियमन ) नियम, 1972.
25. मध्यप्रदेश सिनेमा विनियम ( एडवरटाइजिंग वेन ) नियम, 1960.
26. मध्यप्रदेश सिनेमा ( एक्जीबीशन ऑफ फिल्म बाय वीडियो कैसेट रिकार्डर ) लाईसेंस नियम , 1983 .
27. मध्यप्रदेश नये सिनेमा सिनेमा घरों के निर्माण को प्रोत्साहन योजना के सहायता अनुदान नियम, 1982. " .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विनोद कुमार, अपर मुख्य सचिव.
भोपाल , दिनांक 22 जून 2021
क्र. एफ 1-1-2021 - एक ( 1 ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 1-1-2021 - एक ( 1 ) दिनांक 22 जून 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विनोद कुमार, अपर मुख्य सचिव.
Bhopal , the 22nd June 2021
F. No. 1-1-2021 - One- ( 1 ) . In exercise of the powers conferred by clauses (2) and (3 ) of Article 166 of the Constitution of India , the Governor of Madhya Pradesh is pleased to make the following further amendments in the Madhya Pradesh Government Business (Allocation) Rules , namely :-
AMENDMENTS
In the said rules , in the Schedule ,-
1. Under the heading " V -Commercial Taxes Department " ,-
(a) in Part (A) Matters of Policy dealt within the Department , serial numbers 21 - A and 21 -B and entries relating thereto shall be omitted .
(b) in part (b) Acts and Rules Administered by the Department, serial numbers 15, 16, 17 , 18 , 19 and 20 and entries ralating thereto shall be omitted .
2. Under the heading " XVIII - Urban Development and Housing Department " ,-
(a) in Part ( A) Matters of Policy dealt within the Department , after serial number 31 and entries relating thereto the following serial numbers and entries relating thereto shall be added , namely :-
"32. Sanctioning of Cenematograph Films .
33. Regulation of Cinema's including their licensing . " ;
538(1)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जून 2021
(b) in Part (B) , Acts and Rules Administered by the Department , after serial number 21 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be added, namly :-
"22. Madhya Pradesh Cinema's (Regulation) Act, 1952 (No. 17 of 1952) .
23. Madhya Pradesh Cinematograph Act, 1952 (No. 37 of 1952) .
24. Madhya Pradesh Cinema (Regulation) Rules , 1972 .
25. Madhya Pradesh Cinema regulation (Advertising Vans ) Rules , 1960.
26. Madhya Pradesh Cinema (Exhibition of films by Video Cassette Recorder) Licensing Rules , 1983 .
27. Madhya Pradesh Naya Cinemagharon Ke Nirman Ko Protsahan Yojana Ke Sahayata Anudan Niyam , 1982. " .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , VINOD KUMAR, Addl . Chief Secy .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2021 .