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मध्यप्रदेश
शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 272]
भोपाल , सोमवार, दिनांक 28 जून 2021- आषाढ़ 7 , शक 1943
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 28 जून 2021
क्र. एफ 25-02-2021 - दस-3 .- मध्यप्रदेश वन उपज ( व्यापार विनियमन ) अधिनियम, 1969 ( क्रमांक 9 सन् 1969 ) की धारा 22 - क की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , यह निदेश देती है कि साल ( सोरिया रोबोस्टा) तथा सागौन ( टेक्टोना ग्रान्डिस ) संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विनिर्दिष्ट वन उपज होंगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर, पदेन सचिव.
भोपाल, दिनांक 28 जून 2021
क्र. एफ 25-02-2021 - दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ - 25-02-2021- दस 3 , दिनांक 28 जून 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , संजय मोहरीर , पदेन सचिव.
Bhopal , the 28th June 2021
No. F - 25-02-2021 -X- 3.-In exercise of the powers conferred by sub- section (1 ) of Section 22- A of the Madhya Pradesh Van Upaj (Vyapar Viniyam) Adhiniyam, 1969 (No. 9 of 1969), the State Government , hereby, directs that Sal (Shorea Robusta) and Teak (Tectona Grandis) shall be specified forest produce in whole of the State of Madhya Pradesh from the date of publication of this notification.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR, Ex - Officio Secy.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2021 .