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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, बुधवार, दिनांक 30 जून 2021-आषाढ़ 9 , शक 1943
क्रमांक 274]
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 30 जून 2021
क्र. एफ- ए-6-63-2020-1- पांच (40 ).-मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 ( क्रमांक 20 सन् 2002 ) की धारा 20 की उपधारा (8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ ए- 6-63-2020-1- पांच ( 87 ) भोपाल दिनांक 29 दिसम्बर 2020 में निम्नलिखित और संशोधन करती है , अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त अधिसूचनाओं में अंक एवं शब्द " 30 जून 2021 " के स्थान अंक एवं शब्द " 30 अक्टूबर, 2021 " प्रतिस्थापित किये जाएं.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 30 जून 2021
क्र. एफ - ए- 6-63-2020-1-पांच (40 ).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस आशय का शुद्धिपत्र क्रमांक एफ- ए-6-63-2020-1- पांच (40 ) , दिनांक 30 जून 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.
Bhopal , the 30th June 2021
No. F-A-6-63-2020-1 - V (40) . In exercise of the powers conferred by sub - section (8) of Section 20 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002) , the State Government hereby, makes the following further amendment in this department's notification No. F A-6-63-2020-1 - V( 87 ) dated 29 December 2020 namely :-
AMENDMENT
In the said notifications , for the word and figure " 30th June 2021 " , the word and figure "30th October , 2021 " shall be substituted.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, R. P. SHRIVASTAVA, Dy . Secy .
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2021.