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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 27, Part Part 1, 02 July 2021

Published 02 July 2021

Type
Ordinary
Gazette no.
27
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2021-07-02.27.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्र

श शास

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 27]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 2 जुलाई 2021 - आषाढ़ 11 , शक 1943

विषय -सूची

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश,

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,

(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,

(3) संसद्के अधिनियम,

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल , दिनांक 24 जून 2021

फा. क्र. 2075-इक्कीस- ब( दो ) -2021 .- राज्य शासन , एतद्वारा , दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 का अधिनियम संख्यांक 2 ) की धारा 24 की उपधारा ( 1 ) के अंतर्गत मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात्, राज्य सरकार की ओर से मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में किसी अभियोजन , अपील या अन्य कार्यवाही के संचालन के लिये इस विभाग के आदेश क्र. 441 - इक्कीस - ब( दो ) , दिनांक 21 जनवरी 2021 तथा 987 - इक्कीस - ब ( दो ) दिनांक 18 फरवरी 2021 द्वारा महाधिवक्ता कार्यालय ग्वालियर में नियुक्त शासकीय अधिवक्ताओं/उप शासकीय अधिवक्ताओं को, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अपर लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सत्येन्द्र कुमार सिंह , प्रमुख सचिव.

7057

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2021 .

7058

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जुलाई 2021

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 17 जून 2021

क्र. एफ- 3-63-2021 - अठारह - 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 सहपठित धारा 19 की उपधारा ( 4 ) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्र. 3151 -वि.यो. - 496- नग्रानि-2020, भोपाल , दिनांक 20 अगस्त 2020 द्वारा प्रकाशित सतना विकाय योजना 2021 में उपांतरण हेतु सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार सतना निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2021 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 19 ( 1 ) में अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात्ः- 1. आयुक्त, रीवा , संभाग रीवा, मध्यप्रदेश 2. कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश

3. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय सतना, मध्यप्रदेश

4. आयुक्त, नगरपालिका निगम , सतना , मध्यप्रदेश.

अनुसूची

उपांतरण प्रस्ताव कॉलम विकास योजना

विकास

अध्याय क्र. विकास योजना

योजना

(नगर का नाम)

में भूमि में

उपयोग

(3)

(4) (2)

(1)

4 1 सतना विकास योजना 2021 .

सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक.

4

कृषि

व्याख्या-

सारणी

कॉलम

की सारणी

क्रमांक ( 5 ) एवं का

सरल

क्रमांक

कॉलम क्रमांक ( 6 ) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग

(7)

(6)

(5)

4.14.1 पी-एस -1 एवं 2 सूचना प्रौद्योगिकी एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** प्रशासनिक/ संस्थायें

4.14.1 ए-2 कृषि परिक्षेत्र (ए-2 सहित )

सूचना प्रौद्योगिकी , गैर प्रदूषणकारी उद्योग ** कृषि पर्यटन सुविधा *** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे.

i *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें.

ii **गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग.

iii *** कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17 ( क ) में वर्णित अनुसार.

टीप:- उपरोक्त । एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी .

विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

भाग 1 ]

7059

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 जुलाई 2021

उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश

स्थापना कक्ष

भोपाल, दिनांक 22 जून 2021

शुद्धि-पत्र

क्र. 15 - स्था.- ( 1 - ब ) -19-260.- उद्योग संचालनालय अंतर्गत मध्यप्रदेश भोपाल के अधीनस्थ कार्यालयों में पदस्थ सहायक प्रबंधकों कीविभागीय परीक्षा जो दिनांक 28 जनवरी 2021 को प्रश्न- पत्र ( सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग ) " उद्योग विभाग संबंधी नियम अधिनियम" विषय में सम्पन्न हुई थी , जिसमें उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के नाम स्थापना कक्ष के आदेश क्र. 15-स्था.- 1- ब- 2019-173 दिनांक 26 मार्च 2021 से जारी किये गये थे. उक्त आदेश के क्रमांक 16 पर अंकित श्री महेश कुमार वैष्णव के नाम के स्थान पर श्री मुकेश कुमार वैष्णव पढ़ा जावे . शेष यथावत् रहेगा.

अम्बरीष अधिकारी, उप संचालक उद्योग.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 जून 2021

क्र. एफ- 15-11-2018 - दस - 2.- मध्यप्रदेश वन ( मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव ) नियग-2015 के नियम 3 ( 1 ) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतद्वारा निम्न अनुसूची में दर्शित क्षेत्र को मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना प्रकाशित होने के दिनांक से मनोरंजन क्षेत्र घोषित करता है:-

(2) वनमण्डल

क्र. (1)

परिक्षेत्र (3)

स्थल (4) 1

बांधवगढ

पनपथा बफर

निमुआ कछार टाईगर रिजर्व, उमरिया.

2

अर्जुन द्वार

पनपथा बफर

बांधवगढ टाईगर रिजर्व, उमरिया.

गब्दीघाट 3

पनपथा बफर

बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व, उमरिया.

अनुसूची

कक्ष क्रमांक (5)

क्षेत्रफल (हे . में ) (6)

सीमायें (7)

0.598

आरक्षित वन-405

पूर्व-आर.एफ. 405 एवं पनिहानाला पश्चिम- आर.एफ. 405 , अर्जुन द्वार उत्तर - भदार नदी एवं बकेली ग्राम दक्षिण-निपनिया ग्राम.

0.879

आरक्षित वन-405

पूर्व-आर.एफ. 405, निमुआ कछार पश्चिम-आर.एफ. 406 , जलहलीधाम उत्तर - भदार नदी दक्षिण- आर.एफ. 404, बिरूहली.

0.427

आरक्षित वन-512

पूर्व-पी.एफ. 184 , ए एवं बी ( पतौर कौर) एवं भदार नदी पश्चिम- आर.एफ. 405 उत्तर- भदार नदी दक्षिण-निपानिया गाम.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पदमाप्रिया बालाकृष्णन, सचिव.

7060

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 जुलाई 2021

भोपाल, दिनांक 23 जून 2021

क्र. एफ - 15-11-2018- दस- 2.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक क्र. एफ- 15-11-2018 - दस-2 दिनांक 23 जून 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

पदमाप्रिया बालाकृष्णन, सचिव.

Bhopal , the 23rd June 2021

No. -F - 15-11-2018 - X - 2.- In exercis of the powers conferred by the rule 3 (1 ) of Madhya Pradesh Forest (Recreation and Wildlife Experience ) Rules , 2015. The State Government hereby declares the area mentioned in the following schedule as Recreational Area from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette :-

SCHEDULE

Compartment

No.

(5)

(4) Site S. No. (1)

Forest Range (3)

Forest Division (2)

1.

Panpatha Buffer

Nimua Kachhar Bandhavgarh Tiger Reserve , Umariya

RF-405

2.

Panpatha Buffer

Arjun Dwar Bandhavgarh Tiger Reserve , Umariya

3.

Gabdi Ghat

Panpatha Buffer

Bandhavgarh Tiger Reserve , Umariya

Boundaries (7)

Area (inHact.) (6)

0.598

RF-405

East-RF- 405 and Panihanala West-RF-405 , Arjun Dwar North-Bhadar River and Bakeli Village. South-Nipaniya Village .

0.879

East-RF - 405 , Nimua Kachhar West-RF- 406 , Jalhalidham North-Bhadar River South-RF -404, Biruhali .

0.427

RF- 512

East-PF- 184 A & B (Pator Core) And Bhadar River. West-RF-405 North-Bhadar River South-Nipaniya Village .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , PADMAPRIYA BALAKRISHNAN , Secy .

धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जबलपुर, मध्यप्रदेश

आदेश

जबलपुर, दिनांक 16 जून 2021

क्र. रजि. - 106- डी.एन.एल.यू. - 2021 .- मध्यप्रदेश धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय अधिनियम, क्रमांक 24 सन् 2018 की धारा 29 ( 1 ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश एवं कुलाधिपति, धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय , जबलपुर द्वारा प्रोफेसर वी. नागराज, प्रोफेसर ऑफ लॉ, स्कूल ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, नागरभावी , बेंगलुरु , कर्नाटक को धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय , जबलपुर में कुलपति के पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया है.

सेवा से संबंध में निर्बंधन व शर्तें ( Terms and Conditions ) , Dharmashastra National Law University Act 2018 ; Statutes of the Dharmashastra National Law University, 2020 ( Statute - III ) and Regulations of the Dharmashastra National Law University, 2020 (Part- II) के अधीन होंगे.

यथा निर्देशित, कार्यभार ग्रहण नियुक्ति पत्र प्राप्ति से 10 दिवस के अंदर किया जाना अनिवार्य है.

आनन्द कुमार तिवारी , कुलसचिव.

7061

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जुलाई 2021

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 22 अप्रैल 2021

मौजा-बरकोटीकलॉ पट. ह. नं. - 03 तहसील देवरी क्र. 02 - अ- 82-2021-22- भू- अर्जन-3436. चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की , राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-2 सागर जिला सागर को सूरजपुरा परियोजना दांयी तट मुख्य नहर की शाखा नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है . परियोजना के निर्माण से लगभग 4325 हे. भूमि सिचिंत होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि ( स्थावर परिसंपत्ति ) का अर्जन किया जाता है : -

परियोजना का नाम-

सूरजपूरा मध्यम परियोजना दांयी तट मुख्य नहर की शाखा नहर निर्माण हेतु (1)

भूमि का विवरण.-

(2)

जिला-सागर

(क)

तहसील- केसली

(ख)

ग्राम-बरकोटीकलॉ

(ग)

पट. ह. नं. 03

(घ)

अर्जित भूमि का क्षेत्रफल-0.339 हेक्टेयर.

(ङ)

अनुसूची-1

स्वामित्व

रिमार्क

अर्जन हेतु प्रस्तावित स. क्र.

भूमि स्वामी का विवरण

कुल रकबा

खसरा नंबर

का

भूमि का विवरण

(हे. में)

अधिकार

(हे. में)

(6)

(7)

(4)

(5)

(2)

(3)

(1)

0.03

203

0.74

भूमिस्वामी

1 श्रीदेव जानकी रमण जी मंदिर ग्राम बरकोटीकलॉ मुह. लक्ष्मीप्रसाद रामाधार सा. देह प्रबंधक कलेक्टर पता सागर.

204/1 0.80 0.10

भूमिस्वामी

2 रज्जू, गोपाल, कमलेश, नत्थी, माया , गोदा, प्रीति पिता बल्ली, अवधरानी बेवा बल्ली पता सागर .

0.084

0.65

211

3

भूमिस्वामी

हल्ली पुत्री, रम्मू इमरत पिता रम्मू, सदारानी बेवा रम्मू, लखन पिता रम्मू, सावित्री पुत्री रम्मू, परम पिता परमू, लक्ष्मन पिता रम्मू पता देवरी.

0.08

223

0.77

खिलान पिता नंदराम पता. सा. देह

4

भूमिस्वामी

352

0.005

0.12

भूमिस्वामी

5 रमन, परषोत्तम, अर्जुन, मुन्ना पिस.

काशीराम, नत्थीबाई पुत्री काशीराम, जयपाल , राजकुमार, सल्टू पिस. डेलन क्रांतिबाई पुत्री डेलन , सुन्दरबाई , महूनाबारी बेवा डेलन सा. देह

0.04

0.40

532/3

6

भूमिस्वामी

लालसिंग , हरिराम पिता काशीराम, पंचोबाई, बूठीबाई पुत्री काशीराम.

3.48

0.339

योग :

[ भाग 1 7062

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 जुलाई 2021

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15- ( 7 ) -2014- सात- शा , 2 ए भोपाल , दिनांक 29-9-2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 3-10-14 के पृष्ठ क्रमांक -2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को , जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है. अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू- अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है. अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे.

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ16-15- ( 8 ) -2014- सात- शा , 2ए भोपाल , दिनांक 29-10-2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 3-10-14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा ( 1 ) के तहत भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है. अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे. इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी देवरी एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक -2 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे .

अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा.

अधिनियम की धारा 15 ( 1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 ( साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष ( कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी देवरी में ) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी देवरी एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक -2 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दीपक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा , दिनांक 11 जून 2021

क्र. 654.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( संख्या 20 , सन् 1959 ) की धारा 2 ( 1 ) की उपधारा ( य-5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा , नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तंभ ( 1 ) में वर्णित भूमि के भाग को स्तंभ ( 2 ) में दर्शित नाम से तहसील हर्रई, जिला छिन्दवाड़ा के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता हैः-

अनुसूची

राजस्व ग्राम का नाम एवं प. ह. नं.

भू- भाग का विवरण ( मूल ग्राम का नाम व प. ह. नं. एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल ) (1)

(2) ग्राम- चौरासीढाना, प. ह. नं. 13 ग्राम चौरासी, प. ह. नं. 13 से पृथक् किया गया क्षेत्रफल-375.113 हेक्टेयर .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

7063

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जुलाई 2021

भाग 1 ]

कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी , होशंगाबाद, मध्यप्रदेश

प्ररूप -ख

नियत 5 उपनियम ( 2 ) देखिए

होशंगाबाद, दिनांक 22 जून 2021

पत्र क्र. 18 - भू- अर्जन-2021 .- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मुख्य पंपिंग स्टेशन (MPS ) से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट ( STP ) तक भूमिगत पाइप लाइन बिछाने हेतु ग्राम किशनपुर उर्फ आदमगढ़ एवं ग्राम रसूलिया, तहसील नगर होशंगाबाद, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश राज्य में मध्यप्रदेश अर्बन डेव्हलपमेंट कंपनी लिमिटेड, परियोजना क्रियान्वयन इकाई होशंगाबाद द्वारा भूमिगत पाइप लाइन बिछाई जाए.

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाइप लाइन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्र. 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. 30 ( तीस ) दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी को लिखित में आक्षेप भेज सकेगाः-

अनुसूची

जिला

तहसील

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

(3) (1)

(2)

होशंगाबाद नगर

होशंगाबाद

रसूलिया

होशंगाबाद नगर

होशंगाबाद

रसूलिया होशंगाबाद होशंगाबाद नगर

रसूलिया

होशंगाबाद नगर

किशनपुर होशंगाबाद

होशंगाबाद नगर

होशंगाबाद

किशनपुर

होशंगाबाद नगर

होशंगाबाद

किशनपुर खसरा क्रमांक उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में )

(4)

(5)

31/2

0.081 हे. ( 810 व. मी. )

32/1

0.041 हे. (410 व. मी. )

32/2

0.041 हे. (410 व. मी. )

20/2

0.134 हे. ( 1340 व. मी. )

23

0.081 हे. (810 व. मी. )

29

0.093 हे. (930 व. मी. )

योग

0.471 हे. (4710 व. मी. )

फरहीन खान, सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी .

[ भाग 1 7064

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जुलाई 2021

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 जून 2021

क्र. एफ - 3-70- अठारह-5-2021 .- राज्य शासन, एतद्वारा , मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17 - क( 1 ) के अन्तर्गत मुरैना विकास योजना , हेतु मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्र. एफ- 3-79-2007-32, भोपाल , दिनांक 11 सितम्बर 2007 को निरस्त करते हुये विशेष क्षेत्र ( माधवराव काउण्टर मैग्नेट ) ग्वालियर - मुरैना विकास योजना पुनर्विलोकन एवं संशोधन हेतु निम्नानुसार समिति का पुनर्गठन किया जाता है. यह समिति, अधिनियम की धारा 17 - क ( 2 ) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी:-

संस्था/पता

अधिनियम की

पदनाम

समिति में पद धारा 17 ( क) ( 1 )

उपधारा

(4)

(3)

(2)

(1)

सदस्य

नगर पालिक निगम, मुरैना

महापौर

(क)

सदस्य

नगर पंचायत , बानमौर

अध्यक्ष

सदस्य

जिला पंचायत, ग्वालियर

1. अध्यक्ष

(ख)

सदस्य

जिला पंचायत, मुरैना

2. अध्यक्ष

सदस्य 3. अध्यक्ष

जिला पंचायत, भिण्ड

सदस्य 1. संसद सदस्य

लोक सभा क्षेत्र, ग्वालियर

(ग)

सदस्य

लोक सभा क्षेत्र, मुरैना

2. संसद सदस्य

सदस्य

लोक सभा क्षेत्र, भिण्ड

3. संसद सदस्य

सदस्य

विधान सभा क्षेत्र, ग्वालियर ग्रामीण

2. विधायक

(घ)

सदस्य

विधान सभा क्षेत्र, मुरैना

3. विधायक

सदस्य 4. विधायक

विधान सभा क्षेत्र, सुमावली

सदस्य 5. विधायक

विधान सभा क्षेत्र, गोहद

सदस्य

साडा ( माधवराव काउण्टर मैग्नेट)

अध्यक्ष

(ङ)

सदस्य अध्यक्ष

जनपद पंचायत, घाटीगांव

(च)

सदस्य अध्यक्ष

जनपद पंचायत, मुरैना

सदस्य अध्यक्ष

जनपद पंचायत , गोहद

सदस्य 17. सरपंच

ग्राम पंचायत , बरई ( जिला ग्वालियर)

सदस्य 18. सरपंच

ग्राम पंचायत, जेबरा (जिला ग्वालियर )

सदस्य

ग्राम पंचायत , जिंगसौली ( जिला ग्वालियर )

19. सरपंच

सदस्य 20. सरपंच

ग्राम पंचायत, कैथा ( जिला ग्वालियर) 7065

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 जुलाई 2021

भाग 1 ]

(3)

(2)

(1)

21. सरपंच

ग्राम पंचायत, कुलैथ ( जिला ग्वालियर )

22. सरपंच

ग्राम पंचायत , महाराजपुरा ( जिला ग्वालियर )

23. सरपंच

ग्राम पंचायत , मेहदपुर ( जिला ग्वालियर )

24. सरपंच

ग्राम पंचायत, मिलावली ( जिला ग्वालियर )

25. सरपंच

ग्राम पंचायत , नयागाँव ( जिला ग्वालियर)

26. सरपंच

ग्राम पंचायत, ओडपुरा ( जिला ग्वालियर )

27. सरपंच

ग्राम पंचायत, पनिहार ( जिला ग्वालियर )

28. सरपंच

ग्राम पंचायत , रामपुरा ( जिला ग्वालियर )

29. सरपंच

ग्राम पंचायत , रायपुर ( जिला ग्वालियर)

ग्राम पंचयात, सिगोरा ( जिला ग्वालियर )

30. सरपंच

31. सरपंच

ग्राम पंचायत, सोजना ( जिला ग्वालियर)

32. सरपंच

ग्राम पंचायत , तिघरा ( जिला ग्वालियर)

33. सरपंच

ग्राम पंचायत, तिलघना ( जिला ग्वालियर )

34. सरपंच

ग्राम पंचायत, निरावली ( जिला ग्वालियर )

35. सरपंच

ग्राम पंचायत , ऐंती ( जिला मुरैना) 36. सरपंच

ग्राम पंचायत, बडवारी ( जिला मुरैना)

37. सरपंच

ग्राम पंचायत , बमूरबसई ( जिला मुरैना )

38. सरपंच

ग्राम पंचायत , बमौरखुर्द ( जिला मुरैना)

39. सरपंच

ग्राम पंचायत , बँधा ( जिला मुरैना) 40. सरपंच

ग्राम पंचायत , भानपुर ( जिला मुरैना ) 41. सरपंच

ग्राम पंचायत, चुरेहला ( जिला मुरैना )

42. सरपंच

ग्राम पंचायत, धनेला ( जिला मुरैना ) 43. सरपंच

ग्राम पंचायत , दीखतपुरा ( जिला मुरैना )

44. सरपंच

ग्राम पंचायत, दोरावली ( जिला मुरैना)

45. सरपंच

ग्राम पंचायत, गडाजर ( जिला मुरैना )

46. सरपंच

ग्राम पंचायत , गुलेन्द्रा ( जिला मुरैना ) 47. सरपंच

ग्राम पंचायत , हेतमपुर ( जिला मुरैना )

48. सरपंच

ग्राम पंचायत, हुसैनपुर ( जिला मुरैना )

49. सरपंच

ग्राम पंचायत , जखोदा ( जिला मुरैना ) 50. सरपंच

ग्राम पंचायत , जरेरूआ ( जिला मुरैना)

51. सरपंच

ग्राम पंचायत, जारोनी ( जिला मुरैना)

52. सरपंच

ग्राम पंचायत , जगनगर ( जिला मुरैना )

53. सरपंच

ग्राम पंचायत, करौला ( जिला मुरैना )

54. सरपंच

ग्राम पंचायत , करूआ ( जिला मुरैना)

55. सरपंच

ग्राम पंचायत, खरगपुर ( जिला मुरैना)

(4)

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य [ भाग 1 7066

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जुलाई 2021

(4) (2)

(3)

(1)

सदस्य 56. सरपंच

ग्राम पंचायत, खिरावली (जिला मुरैना)

सदस्य 57. सरपंच

ग्राम पंचायत, लभनपुरा (जिला मुरैना)

सदस्य 58. सरपंच

ग्राम पंचायत, लोहगढ़ ( जिला मुरैना )

सदस्य 59. सरपंच

ग्राम पंचायत , मड़राई ( जिला मुरैना )

सदस्य 60. सरपंच

ग्राम पंचायत, महटौली ( जिला मुरैना)

सदस्य 61. सरपंच

ग्राम पंचायत , मसूदपुर ( जिला मुरैना)

सदस्य 62. सरपंच

ग्राम पंचायत, मितावली ( जिला मुरैना)

सदस्य 63. सरपंच

ग्राम पंचायत, नायकपुरा ( जिला मुरैना)

सदस्य 64. सरपंच

ग्राम पंचायत, नूराबाद ( जिला मुरैना)

सदस्य 65. सरपंच

ग्राम पंचायत, पचोखरा ( जिला मुरैना)

सदस्य 66. सरपंच

ग्राम पंचायत, पढावली ( जिला मुरैना )

सदस्य 67. सरपंच

ग्राम पंचायत , पहाड़ी ( जिला मुरैना)

सदस्य 68. सरपंच

ग्राम पंचायत, पारौली ( जिला मुरैना )

सदस्य 69. सरपंच

ग्राम पंचायत , पिपरई ( जिला मुरैना )

सदस्य 70. सरपंच

ग्राम पंचायत, पिपरसेवा ( जिला मुरैना)

सदस्य 71. सरपंच

ग्राम पंचायत, रचौली ( जिला मुरैना)

सदस्य 72. सरपंच

ग्राम पंचायत , राँसू ( जिला मुरैना )

सदस्य 73. सरपंच

ग्राम पंचायत, सेवा ( जिला मुरैना )

सदस्य 74. सरपंच

ग्राम पंचायत, सिकरौदा ( जिला मुरैना)

सदस्य 75. सरपंच

ग्राम पंचायत, उराहना ( जिला मुरैना )

सदस्य

ग्राम पंचायत , बरेण्डा ( जिला मुरैना )

76. सरपंच

सदस्य 77. सरपंच

ग्राम पंचायत , मालनपुर ( जिला भिण्ड)

सदस्य 15. प्रतिनिधि

आयुक्त, ग्वालियर संभाग , ग्वालियर

(ज)

सदस्य 16. प्रतिनिधि

आयुक्त, चंबल संभाग , मुरैना

सदस्य 17. प्रतिनिधि

मुख्य वनसंरक्षक, ग्वालियर

सदस्य 18. प्रतिनिधि

मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग , ग्वालियर

सदस्य 19. प्रतिनिधि

इंस्टिट्यूट ऑफ टाऊन प्लानर्स इंडिया

सदस्य 20. प्रतिनिधि

इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया

सदस्य

कौंसिल ऑफ आर्किटेक्चर

21. प्रतिनिधि

संयोजक समिति का संयोजक

(झ)

संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, ग्वालियर (म. प्र. ) .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

7067 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 जुलाई 2021

भोपाल, दिनांक 24 जून 2021

क्र. एफ- 3-51-2019- अठारह - 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 19 की उपधारा ( 4 ) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा शिवपुरी निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2035 मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 ( 1 ) में उपांतरणों के साथ अनुमोदित की गई है , तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा , अर्थात्ः-

1. आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर, मध्यप्रदेश.

2. कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश.

3. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, गुना, मध्यप्रदेश .

4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगर पालिका परिषद्, शिवपुरी , मध्यप्रदेश.

2. यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 24 जून 2021

क्र. एफ- 3-51-2021- अठारह 5.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, नगरीय विकास एवं आवास कीसूचना क्र. एफ-03-51-2021-अठारह -5, दिनांक 24 जून 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

Bhopal , the 24th June 2021

No. F - 3-51-2021 - XVIII - 5.- Notice under section 19 (4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development Plan with modifications for Shivpuri (Planning Area) 2035 under sub- section ( 1 ) of Section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 (No. 23 of 1973 ) , and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours , namely :-

1. Commissioner , Gwalior division , Gwalior, Madhya Pradesh

2. Collector, District Shivpuri , Madhya Pradesh

3. Deputy Director , Town & Country Planning , District Office Guna, Madhya Pradesh 4. Chief Municipal Officer , Nagar Parishad, Parishad Shivpuri , Madhya Pradesh

2. The said development plan shall come into operation with effect from the date of publication of this notice in Madhya Pradesh Gazette under Section 19 (5) of M. P. Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SHUBHASHISH BANERJEE , Dy . Secy .

कार्यालय , आयुक्त, भू- अभिलेख, मध्यप्रदेश

ग्वालियर, दिनांक 29 जून 2021

भू-सर्वेक्षण को बन्द करने की घोषणा

क्र. 272-2021 - CLR- भू- सर्वेक्षण -2020. - मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता ( भू- सर्वेक्षण तथा भू- अभिलेख ) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश , एतद्वारा यह घोषित करते हैं कि राजपत्र दिनांक 10 जुलाई 2020 में प्रकाशित आयुक्त, भू- अभिलेख , मध्यप्रदेश द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 1093/ भूप्र/ 2020 , ग्वालियर, दिनांक 9 जुलाई 2020 में वर्णित क्षेत्र पर संचालित भू- सर्वेक्षण बन्द किया जाता है.

ज्ञानेश्वर बी. पाटील, आयुक्त.

7068

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जुलाई 2021

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 28 जून 2021

क्र. एफ- 01-05-2016- सात -7.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20, सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा ( 3 ) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , जिला सतना की तहसील अमरपाटन की सीमाएं, उसमें से , राजस्व निरीक्षक वृत्त मौहारी कटरा के पटवारी हल्का 01 से 24 तक ( कुल 59 ग्रामों ) को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है तथा तहसील रामपुर बाघेलान की सीमाएं, उसमें, राजस्व निरीक्षक वृत्त मौहारी कटरा के पटवारी हल्का 01 से 24 तक ( कुल 59 ग्रामों ) को सम्मिलित करते हुए, परिवर्तित करती है.

भोपाल, दिनांक 29 जून 2021

क्र. एफ- 15-1-2021- सात- शा- 7.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 34 ( अ ) के प्रावधानों के अन्तर्गत नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक ( 7 ) में वर्णित अधिसूचना के माध्यम से मध्यप्रदेश शासन , वन विभाग द्वारा अनुसूची के कॉलम क्रमांक ( 2 ) में वर्णित पूर्व वन ग्राम के अनुसूची के कॉलम क्रमांक ( 5 ) में वर्णित क्षेत्रफल अनुसार भूमि का निर्वनीकरण कर मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग को हस्तांतरित की गयी है. अतः राज्य सरकार, एतद्वारा , मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 2 की उपधारा ( 1 ) खण्ड ( य -5 ) की शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक ( 2 ) में वर्णित हस्तांतरित वन ग्राम को कॉलम क्रमांक (4 ) में उल्लेखित नाम से नवीन राजस्व ग्राम घोषित करती है:-

अनुसूची

जिला-होशंगाबाद

क्रमांक

तहसील का नाम

नवीन राजस्व ग्राम का नाम पूर्व वन ग्राम का नाम/वन परिक्षेत्र

(1) (2)

(4)

(3) बाबई नया धाई 1

धाई

(सोहागपुर) .

2

नया सांकई सांकई

इटारसी ( केसला) .

(इटारसी) .

3

नया भाड़भूड

इटारसी (केसला).

भाड़भूड (सुखतवा) .

वन भूमि को राजस्व

भूमि में परिवर्तित वन ग्राम से राजस्व ग्राम बनाये गए ग्राम की चतुर्सीमाएं

करने हेतु जारी म. प्र. शासन , वन (6)

विभाग की अधिसूचना का विवरण (7)

वन विभाग द्वारा राजस्व विभाग को हस्तांतरित भूमिका क्षेत्रफल (हे. में) (5)

क्रमांक/एफ/

221.643 पूर्वमें -खाकरापुरा ग्राम

15-05-/2021/ 10-2, दिनांक 25-1-2021 पश्चिम में - कांकडी ग्राम उत्तर में -खारदा ग्राम दक्षिण में-डोभ

क्रमांक/ एफ/

150.000 पूर्वमें- अमावड ग्राम की भूमि पश्चिम में- झालई विस्थापित ग्राम , टेमला

25-54-/2019/ 10-3, दिनांक 1-10-2019 .

खुर्द की भूमि. उत्तर में धाईखुर्द की भूमि दक्षिण में - जंगल सरकार.

क्रमांक/ एफ /

169.280 पूर्वमें-जंगल सरकार

पश्चिम में काला आखर 15-08-/2020/ उत्तर में-चोकीपुरा ग्राम 10-2, दिनांक दक्षिण में- सांकई टोला 3 . 22-7-2020 .

भाग 1 ]

7069

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 जुलाई 2021

(4) (2)

(3)

(1)

4

इटारसी ( केसला) .

नया खकरापुरा खकरापुरा (सुखतवा) .

5

श्रीढाना

नया श्रीढाना

इटारसी (केसला)

(सुखतवा) .

6

नया जाम

इटारसी (केसला)

जाम (सुखतवा) .

नया बोरी 7

बाबई

बोरी (सोहागपुर).

नया कांकडी 8

बाबई

कांकड़ी (सोहागपुर) .

9

बाबई नया साकोट साकोट (सोहागपुर )

बाबई नया जामढाना 10 जामढाना (सोहागपुर).

11

नया माना

बाबई

माना (सोहागपुर).

नया मालनी 12

बाबई

मालनी (सोहागपुर) .

(5)

(6)

(7) 112.000

क्रमांक/एफ/15- पूर्व में - बैतूल जिले की सीमा

पश्चिम में- श्रीढाना विस्थापित ग्राम

03-/2014/10-

2 , दिनांक 10- 8-2020 .

उत्तर में - झिरना टोला की भूमि ( काला आखर का टोला) .

दक्षिण में- बैतूल जिले की सीमा.

40.000

क्रमांक/एफ/15- पूर्व में- खकरापुरा विस्थापित ग्राम

पश्चिम में - चीपाखेड़ा गाँव

उत्तर में - झिरना टोला की भूमि

03-/2014/10- 2, दिनांक 10- 8-2020 .

दक्षिण में-जंगल सरकार.

146.920 पूर्व में- भरगदा ग्राम का टोला ( बंदी टोला)

पश्चिम में- N.H. 69 भोपाल- नागपुर रोड

उत्तर में- ग्राम घोघरा रैयत ( खकरापुरा टोला )

क्रमांक/एफ/15- 08-/2020/10- 2, दिनांक 22- 07-2020 .

दक्षिण में- भरगदा ग्राम की भूमि.

246.000 पूर्व में -सोहागपुर तहसील की सीमा

पश्चिम में-खारदा ग्राम की सीमा

उत्तर में - झालौन ग्राम की सीमा

क्रमांक/एफ/15- 03-/2014/10- 2, दिनांक 10- 8-2020 .

दक्षिण में -जंगल सरकार.

40.000 पूर्वमें- धाई ग्राम

पश्चिम में - साकोट ग्राम

उत्तर में-खूटिया ग्राम

क्रमांक/एफ/15- 03-/2014/10- 2, दिनांक 10- 8-2020 .

दक्षिण में - जंगल सरकार.

102.000 पूर्वमें-कांकडी ग्राम

पश्चिम में- आजनढाना

उत्तर में-डोलरियाखुर्द

क्रमांक/एफ/15- 03-/2014/10- 2, दिनांक 10- 8-2020 .

दक्षिण में- जंगल सरकार.

40.000 पूर्वमें- कांकडी ग्राम

पश्चिममें-खामदा

उत्तर में-साकोट ग्राम

क्रमांक एफ- 15- 03-/2014/10- 2, दिनांक 10- 08-2020 .

दक्षिण में -जंगल सरकार.

215.000 पूर्वमें-झालई

पश्चिम में -मोहगांव ग्राम

उत्तर में- गुराडिया खुर्द

क्रमांक/एफ/25- 55-/2019/10- 3, दिनांक 31- 08-2020 .

दक्षिण में-जंगल सरकार.

174.000 पूर्व में- आजनढाना

पश्चिम में- नया चूरनाग्राम

उत्तर में- प्रेमतला राजस्व ग्राम की सीमा

दक्षिण में- जंगल सरकार.

क्रमांक/एफ/25- 53-/2019/10- 3, दिनांक 03- 10-2019.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.

[ भाग 1 7070

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 जुलाई 2021

कार्यालय , आयुक्त, भू- अभिलेख , मध्यप्रदेश

ग्वालियर, दिनांक 01 जुलाई 2021

भू-सर्वेक्षण का प्रारंभ

क्र. 276-2021 -CLR- 11 भू-प्रबंधन- भू सर्वे-2021 .- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता भू- सर्वेक्षण तथा भू- अभिलेख नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, आयुक्त , भू- अभिलेख , मध्यप्रदेश, एतद्वारा यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में वर्णित क्षेत्र भू- सर्वेक्षण के अधीन लिये गये हैं:-

अनुसूची

जिला

तहसील

ग्राम /नगर

क्रमांक

पटवारी हल्का क्रमांक/सेक्टर क्रमांक

भू- सर्वेक्षण के अधीन लिये गये क्षेत्र (6)

(5)

(4)

(3)

(1)

(2)

60

नया धाई

बाबई

1

संपूर्ण राजस्व क्षेत्र ग्राम नयाधाई होशंगाबाद

10

नया सांकई

2 होशंगाबाद

संपूर्ण राजस्व क्षेत्र नया सांकई इटारसी (केसला)

56

3 होशंगाबाद

संपूर्ण राजस्व क्षेत्र नया भाडभूड इटारसी ( केसला) नया भाड़भूड

55

4 होशंगाबाद

इटारसी ( केसला)

संपूर्ण राजस्व क्षेत्र ग्राम नया खकरापुरा

नया खकरापुरा

55

नया श्रीढाना

5 होशंगाबाद

संपूर्ण राजस्व क्षेत्र ग्राम नया श्रीढाना इटारसी (केसला)

47

नया जाम

6 होशंगाबाद

संपूर्ण राजस्व क्षेत्र ग्राम नया जाम इटारसी ( केसला )

नया बोरी

59

7

बाबई

होशंगाबाद

संपूर्ण राजस्व क्षेत्र ग्राम नया बोरी

नया कांकडी

60

बाबई

संपूर्ण राजस्व क्षेत्र ग्राम नया कांकडी 8 होशंगाबाद

60

नया साकोट

बाबई

संपूर्ण राजस्व क्षेत्र ग्राम नया साकोट 9 होशंगाबाद

नया जामढाना

60

10

बाबई

होशंगाबाद

संपूर्ण राजस्व क्षेत्र ग्राम नया जामढाना

नया माना

57

11

संपूर्ण राजस्व क्षेत्र ग्राम नयामाना बाबई

होशंगाबाद

नया मालनी

48

12

बाबई

संपूर्ण राजस्व क्षेत्र ग्राम नया मालनी होशंगाबाद

ज्ञानेश्वर बी. पाटील , आयुक्त.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 जून 2021

क्र. रा. आ-सात- शा-8-2021-22-345.- आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 ( 2005 का 53 ) की धारा 48 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (ग ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा विशेष रूप से आपदाओं के शमन के उद्देश्य हेतु निर्मित परियोजनाओं के लिए राज्य आपदा मिटीगेशन फण्ड का गठन करती है.

SR . No.-R. C. - VII - S - 8-2021-22-345 . In exercise of the powers conferred by clause (c ) of sub - section ( 1 ) of Section 48 of the Disaster Management Act , 2005 (53 of 2005) , the State Government , hereby , constitutes the State Disaster Mitigation Fund (SDMF) for projects exculsively for the purpose of mitigation .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनीष रस्तोगी , राहत आयुक्त एवं प्रमुख सचिव.

7071

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 जुलाई 2021

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 5 दिसम्बर 2020 क्र. 50- अ- 82-20-21-भू-अर्जन- 2020-9837 मौजा गिरवर पट.ह.नं. - 102 तहसील सागर

राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर, यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है । अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा ।

परियोजना विकासक का नाम

(1)

उप मुख्य अभियंता / निर्माण || पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल

बीना कटनी तीसरी लाईन परियोजना (263 किमी)

भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन

(2)

1- अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सागर

(3)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सागर

3- सरपंच ग्राम पंचायत गिरवर विकास खण्ड सागर अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाघात निर्धारण दल के 2- विवरण

4- सचिव ग्राम पंचायत गिरवर विकास खण्ड सागर भूमि का विवरण

(4)

सागर

जिला

(क)

सागर

तहसील

(ख)

गिरवर

ग्राम/नगर

(ग)

2.048

कुल प्रभावित क्षेत्र

(घ)

अर्जित होने वाला क्षेत्र

(ड)

खसरा नंबर 269 , 274 , 275 , 276, 277 , 278 , 282 रकवा क्रमशः 1.100 , 0.690, 0.020 , 0.400 , 1.100, 0.870, 1.140 में से कुल रकवा 2.048 है.

प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण बीना कटनी तीसरी लाईन परियोजना (263 किमी)

(5)

2.048 हे.

परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र

(6)

नहीं

(7) क्याग्रामसभाओं और/ या भूमिधारकों की सहमति अपेक्षित है

अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर

(8) सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किए जाने की तारीख 7072

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जुलाई 2021

सागर , दिनांक 7 जुलाई 2020 क्र. 13- अ-82-20-21-भू-अर्जन- 20-4307 मौजा लिधौरा खुर्द पट.ह.नं. - 97 तहसील सागर

राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर, यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है । अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा ।

परियोजना विकासक का नाम

(1)

उप मुख्य अभियंता , निर्माण ॥ पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल

बीना- कटनी तीसरी रेलवे लाईन परियोजना

भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन

(2)

(3)

1- अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी सागर

अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाधात निर्धारण दल के विवरण

2- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत सागर

3- सरपंच ग्राम पंचायत लिधौरा खुर्द

4- सचिव ग्राम पंचायत लिधौराखुर्द

(4) भूमि का विवरण

सागर

जिला

(क)

सागर

तहसील

(ख)

लिधौरा खुर्द

ग्राम/नगर

(ग)

2.329हे.

कुल प्रभावित क्षेत्र

(घ)

अर्जित होने वाला क्षेत्र

(ड)

खसरा नंबर 149/1 , 149/2 , 149/3 , 149/4 , 150/1 , 150/2 , 151 , 153में से कुल रकवा 2.329 हे .

प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण बीना- कटनी तीसरी रेलवे लाईन निर्माण बावत् ।

(5)

परियोजना क्षेत्र 2.329 है. एवं प्रभावित क्षेत्र 2.329 है.

परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र

(6)

(7)

नहीं

क्या ग्रामसभाओं और / या भूमिधारकों की सहमति अपेक्षित है

(8)

अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर

सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किए जाने की तारीख 7073

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जुलाई 2021

भाग 1 ]

क्र. 14- अ- 82-20-21- भू- अर्जन- 20-4309 मौजा रंगोली पट.ह.नं.- 104 तहसील सागर

राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर, यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है । अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा ।

परियोजना विकासक का नाम

उप मुख्य अभियंता, निर्माण ॥ पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल (1)

बीना-कटनी तीसरी रेलवे लाईन परियोजना

भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन

(2)

(3)

1- अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर

अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाधात निर्धारण दल के विवरण

2- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत सागर

3- सरपंच ग्राम पंचायत रंगोली

4- सचिव ग्राम पंचायत रंगोली

भूमि का विवरण

(4)

सागर

जिला

(क)

सागर

तहसील

(ख)

रंगोली

ग्राम/ नगर

(ग)

5.963 हे.

(घ) कुल प्रभावित क्षेत्र

खसरा नंबर 74/1 , 99. 98 , 58 , 59/1 , 360 , 361 , 362/1 , 305, अर्जित होने वाला क्षेत्र

(ड)

306, 304, 303/2 , 303/1 , 309 , 302 , 317/1 , 250 , 251 , 253, 252 , 247, 248 , 124/1 , 123/1 , 126/3 , 110/3, 103, 105 , 104 , 106 ,

101 , 127, 125 में से कुल रकवा 5.963 हे.

बीना- कटनी तीसरी रेलवे लाईन निर्माण बावत् ।

प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण

(5)

परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र

परियोजना क्षेत्र 5.963 है. एवं प्रभावित क्षेत्र 5.963 है.

(6)

नहीं

(7) क्या ग्रामसभाओं और / या भूमिधारकों की सहमति अपेक्षित है

अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर

(8) सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किए जाने की तारीख 7074

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जुलाई 2021

क्र. 12-अ- 82-20-21- भू- अर्जन- 20-4308 मौजा पिपरिया करकट पट.ह.नं.- 87 तहसील सागर

राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर, यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है । अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

परियोजना विकासक का नाम

(1)

उप मुख्य अभियंता, निर्माण ॥ पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल

बीना- कटनी तीसरी रेलवे लाईन परियोजना

भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन

(2)

(3)

1- अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर

अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाघात निर्धारण दल के विवरण

2- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत सागर

3- सरपंच ग्राम पंचायत पिपरिया करकट

4- सचिव ग्राम पंचायत पिपरिया करकट

भूमि का विवरण

(4)

सागर

जिला

(क)

सागर

तहसील

(ख)

पिपरिया करकट

ग्राम/ नगर

(ग)

2.082 हे.

कुल प्रभावित क्षेत्र

(घ)

अर्जित होने वाला क्षेत्र

(ड)

खसरा नंबर 896 , 897 , 898 , 899, 900 , 901 , 902 , 903 , 904 में से कुल रकवा 2.082 हे .

बीना- कटनी तीसरी रेलवे लाईन निर्माण बावत् ।

प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण

(5)

परियोजना क्षेत्र 2.082 है. एवं प्रभावित क्षेत्र 2.082 है.

परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र

(6)

नहीं

(7) क्या ग्रामसभाओं और / या भूमिधारकों की सहमति अपेक्षित है

(8)

अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर

सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किए जाने की तारीख 7075

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 जुलाई 2021

भाग 1 ]

सागर, दिनांक 19 मार्च 2021 क्र. 28-3-82-19-20- मू- अर्जन- 2021-2621 मौजा मुहासा पट . ह.नं. - 05 तहसील बीना

राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर, यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है । अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा ।

परियोजना विकासक का नाम

उप मुख्य अभियंता(निर्माण ॥ ) उत्तरत मध्य रेलवे झांसी (1)

झांसी से बीना तीसरी लाईन परियोजना

(2) भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रबीना

(3)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बीला

1- 2-

पटवारी हल्का नंबर-05 मुहासा

अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले विवरण सामाजिक समाघात निर्धारण दल के

3-

सरपंच ग्राम पंचायत मुहासा वि.ख. बीना

5-

सचिव ग्राम पंचायत मुहासा वि.ख. बीना

6-

भूमि का विवरण

(4)

सागर

जिला

(क)

बीना

तहसील

(ख)

मुहासा

ग्राम/नगर

(ग)

0.405 हे.

कुल प्रभावित क्षेत्र

(घ)

अर्जित होने वाला क्षेत्र

(ड)

खसरा नंबर 160, 162, 163/1 , 163/2, 164, 165 , 166 रकवा क्रमशः 0.790, 0.300 , 0.160 , 0.100, 0.680, 0.650, 0.880 हे. में से रकवा 0.195, 0.070 , 0.032 , 0.030 , 0.059 , 0.016 , 0 . 003 हे. कुल रकवा 1.910 हे.

झांसी से बीना तीसरी लाईन परियोजना

प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण

(5)

0.405 है.

पुरियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र

(6)

नहीं

क्या ग्रामसभाओं और / या भूमिधारकों की

(7)

सहमति अपेक्षित है

(8)

अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर

सामाजिक समाधान निर्धारण पूर्ण किए जाने की तारीख शाले मु

A

सागर, दिनांक 18 मार्च 2021 क्र. 25- अ-82-20-21-भू-अर्जन-21-2577 मौजा बेलई पट.ह.नं. - 36 तहसील बीना

उप मुख्य अभियंता (निर्माण ॥ ) उत्तर मध्य रेल झांसी के प्रस्ताव अनुसार द्वारा झांसी बीना तीसरी लाईन निर्माण हेतु हेतु समुचित सरकार मौजा बेलई पटवारी हल्का नंबर -36 तहसील बीना जिला सागर स्थित भूमि खसरा नंबर 33, 34, 35, 36, 37 रकवा क्रमशः 0.020 , 0.140, 0.070, 0.030, 0.050 है. में से रकवा क्रमशः 0.020, 0.064, 0.026, 0.012, 0.050 हे. कुल रकवा 0.170 भूमि का अर्जन करना चाहती है । समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन उपरांत मध्य प्रदेश भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2015 के नियम 5 के तहत प्ररूप-ख में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं प्ररूप - ग में सामाजिक समाघात प्रबंध योजना प्रस्तुत की गई है जो इस सूचना के साथ संलग्न कर प्रकाशित की जा रही है ।

प्ररूप-ख एवं ग

संलग्नः-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

दीपक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

[ भाग 1 7076

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जुलाई 2021

कार्यालय , कलेक्टर , जिला बैतूल , मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

बैतूल , दिनांक 5 मई 2020 क्र. प्र.क्र.-6- अ- 82-20-21-4827

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक के कालम (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6 ) में वर्णित र्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है . भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

तहसील नगर/ग्राम

जिला

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित

रकबा

लगभग

क्षेत्रफल(है

०में)

6

4

5

2

3

1

1.425

शाहपुर सोहागपुरंढाना

बैतूल (म०प्र०)

उपमुख्य अभियंता मध्य रेलवे अजनी नागपुर एवं संबंधित क्षेत्र के राजस्व अधिकारी

ईटारसी- नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन हेतु

अनुसूची - 2

( प्रभावित धारको की सूची )

क्र.

भूमि स्वामी का नाम

कुल रकबा हे०

अर्जित रकबा हे०

खसरा नम्बर

0.008

0.028

190

0.056

0.056

189/1

नंदकिशोर वल्द सदु जाति कुडमी, सुहागल बेवा रामेश्वर , राजकुमार वल्द 1 रामेश्वर, सुमन , लक्ष्मी, पिंकी, रिंकी पिता रामेश्वर जाति कुडभी भूगिस्वामी सा. देह

0.057

0.057

189/2

0.041

0.041

188

2

नंदकिशोर वल्द सदु जाति कुडमी सा. देह भमिस्वामी

0.063

0.111

187/3

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) शाहपुर के कार्यालय में किया जा सकता है । धारा 15 (2) के अधीन कोई भी व्यक्ति आपत्ति 60 दिवस के भीतर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शाहपुर के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है ।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- गया है । समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया 7077

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जुलाई 2021

भाग 1 ]

क्र. प्र.क्र. -001 - अ-82-21-22-5401

बैतूल, दिनांक 8 जून 2021 चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक 1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित मकानों, की अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है , भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

जिला

नगर / ग्राम

तहसील

अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (है ०में)

5

4

3

2

1

बैतूल

बैतूल (म०प्र०)

बोरीकास (डोलियामउ)

शासकीय भूमि पर स्थित पट्टे धारको के 36मकानो कांअर्जन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

6

कार्यपालन यंत्री जल संसांधान संभाग क्रमांक-02 बैतूल

मेंढा मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र में आने से

अनुसूची - 2

( मकान धारको की सूची )

प्रभावित व्यक्ति का नाम

क्र.

मकानों की संख्या

भूमि खसरा

नम्बर

3 1

2

24 1 मोहरी व. सकलू

24

24 2 भूते जौ. जौहरी

24

मकानों का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)

5

4

101.50 1

31.75 1

88.20 1

31.75 1

2- सकता है । भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) बैतूल के कार्यालय में किया जा 3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट मकानों का, कलेक्टर ( भू- अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसे मकानों पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 7078

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जुलाई 2021

क्र. प्र.क्र. - 001 - अ-82-21-22-5480

बैतूल, दिनांक 11 जून 2021 चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक -1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित मकानों, की अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

नगर / ग्राम

तहसील

जिला

अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (है० में)

5

4

3

2

1

मेंढा (खापा)

भैंसदेही

बैतूल (म०प्र०)

आबादी भूमि पर स्थित 101 मकानो कां अर्जन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

6

कार्यपालन यंत्री जल संसांधान संभाग क्रमांक-02 बैतूल

मेंढा मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र में आने से

अनुसूची - 2

( मकान धारको की सूची )

क्र. प्रभावित व्यक्ति का नाम

मकानों की संख्या

आबादी भूमि

खसरा नम्बर

3

2

1

68 1 ओमकार व . बालाराम

68 2 दिनेश व. सुखराम

68 3 आशाराम व . सुखलाल

68 4 बिसराम व. सहू

68

मकानों का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)

5

4

60.16 1

39.48 1

106.22 1

180.38 1

144.00 1 7079

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जुलाई 2021

भाग 1 ]

68 5 मंगरया व. सहू

68 6 मिश्रीलाल व . कुंजीलाल

68 7 दौलत व. कुंजीलाल

68 8 देवराव व . भागूलाल

68

9 हिरू जौ. रघुनाथ

68

10 कैलाश व. रघुनाथ

68

68

11 सहादेव व. रघुनाथ

68

68

12 महादेव व. रघुनाथ

68

68

13 मीरा जौ. रघुनाथ

68

14 सुखराम व. कल्लू

68

68

15 सीताराम व . कल्लू

68

16 दयाराम व. कल्लू

68

68

17 सुखनंदन व. बलीराम

68

18 शंकर व. साधु

68

68

19 मंकर व. साधु

68

68

20 सीताराम व. सखाराम

68

21 रामलाल व. सखाराम

68

22 दुगरया व . सखाराम

68

68

23 झांगरया व. सुखराम

68

24 सोमजी व. सखाराम

68

25 हेमराज व. झांगरू 26 शिवचरण वः झांगरू

68

27 चैतराम व. झांगरू 28 बुकला व. मंगलया 29 सुखलाल व. मंगलया 30 भीमा व . भोलू

31 बिसन व. मंगल

68

32 किसन व. मंगल

141.38

1

99.00

1

99.00

1

25.08

1

127.40

1

35.70

1

6.75

1

18.02

1

44.80

1

41.54

1

18.04

1

61.32

1

40.32

1

2.24

1

40.32

1

58.24

1

12.50

1

1

59.28

85.33

1

19.20

1

85.33

1

19.20

1

128.70

1

1

101.70

72.15

1

12.00

1

101.92

1

16.92

1

138.00

1

68

46.73

1

46.73

68

1

64.00

1

42.09

1

68

45.36

68

1

13.80

68

1

37.38

1

68

68

1

88.00

1

77.00

68

84.11

1

1

37.80

68 7080

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 जुलाई 2021

33 लालकिसन व. मंगल 34 सुखराम व. फाटू 35 तिमाजी व. बालाराम 36 रामाजी व. बालाराम 37 बापूराव व. भूता

38 रामसु व. तुकाराम 39 बाबूराव व. भूता

40 भूता व. तुकाराम 41 भीलू व. खोगू

42 सुखराम व. भालू 43 सीताराम व. भूता 44 भैयालाल व. भूता 45 सोमा व. चुन्नी

46 गोमा व. चुन्नी

47 इमलाबाई जौ. फूलचंद 48 नाथूराम व. भीका 49 रामराव व . सुखचंद 50 भूरा व. केजा

51 केजा व. मलकिया 52 भैया व. मौजी

53 शिवरती जौ. बंशीलाल 54 सुकलु व. शिवलाल 55 रमेश व. सुकलु

56 पतिराम व. गोमा 57 झांगरू व. सखाराम 58 बिहारी व . मंगल 59 नंदराम व. काल्या

56.98

1

68

20.79

68

1

95.95

1

68

32.45

1

68

47.30

1

68

42.75

1

68

35.02

1

68

61.20

1

68

84.75

1

68

22.00

1

68

26,95 68

1

37.73 68

1

60.83

1

68

52.29

1

68

72.00

1

68

59.50

1

68

176.00

1

68

18.00

1

68

176.00

1

68

51.15

1

68

51.15

1

68

73.44

1

68

57.75

1

68

27.00

1

68

152.00

1

59/2

20.25

1

59/2

24.64

1

59/2

76.50

1

59/2

58.50

1

59/2

96.00 59/2

1

60.00

1

59/2

36.00

1

59/2

60.38

1

59/2

34.00

1

59/2

60.38

1

59/2

105.00

1

59/2

91.00

1

59/2

71.50

1

59/2

1

73.60 59/2 7081

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जुलाई 2021

भाग 1 ]

60 नाथूराम व. गोमा

59/2

61 भामो व. भालू

62 लक्ष्मण व. सुखराम 63 शोभाराम व. सुखलाल 64 कमलाबाई जौ. पतिराम 65 मुन्ना व. मंगल

66 मंगल व. काड़मा 67 गोमा व. भूता

68 झंगराय जौ. मंगल 69 मुन्ना व . भैया

70 सुरेश व. भवीचंद

योग :-

132.00

1

59/2

48.00 .

1

116.00

1

59/2

66.00

59/2

1

42.70

59/2

1

22.40

59/2

1

123.20

59/2

1

7.50

1

59/2

13.00

59/2

1

41.40

1

59/2

105.00

1

59/2

6.90

59/2

1

37.50

1

59/2

63.00

1

59/2

242,00

1

59/2

82.50

1

59/2

12.00

59/2

1

2

101

1- चूंकि मेंढा मध्यम परियोजना हेतु ,हितबद्ध व्यक्तियों के मकानों का अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे 70 परिवारों का विस्थापन हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट , स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में पृथक से प्रकाशित किया जा चुका है ।

2- भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) भैसदेही के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट मकानों का, कलेक्टर ( भू-अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसे मकानों पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । [ भाग 1 7082

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जुलाई 2021

बैतूल, दिनांक 11,12 जून 2021 क्र. प्र.क्र.- 002- अ- 82-21-22-5484

Zचूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक -1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित मकानों, की अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:- :

अनुसूची-1

नगर / ग्राम

जिला तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (है ०में)

6

5

4

3

2

1

खापा

भैंसदेही

कार्यपालन यंत्री जल संसांधान संभाग क्रमांक -02 बैतूल

बैतूल (म०प्र०)

मध्यम मेंढा परियोजना के डूब क्षेत्र में आने से

आबादी भूमि पर स्थित 129मकानो कां अर्जन

अनुसूची - 2

( मकान धारको की सूची )

प्रभावित व्यक्ति का नाम

क्र.

मकानों की संख्या

आबादी भूमि

खसरा नम्बर

मकानों का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)

5

4

3

2

1

88.00

1

69

1 रामू व. सेवाराम 7083

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जुलाई 2021

भाग 1 ]

2 राजू व . नापा

3 नापा व. सेवाराम 4 सुकरू व. मनी 5 ढिमरू व . जोन्दू 6 सहू व. सरजु

7 हिरासिंग व . लिंबा 8 बिरासिंग व. लिंबा 9 निलेश व. भहू 10 लक्ष्मण व . चैता 11 जगदीश व. चैता 12 अनिल व. सादू 13 काल्या व. रामू 14 भिलू व. रामू

15 शिवराम व. रामू 16 मनीष व. झिपऱ्या 17 श्रवण व. खुड्डा 18 खुड्डाव. फाटू 19 संजू व. कैजा 20 खज्जू व. कैजा 21 गज्जू व . कैजा 22 मंगराय बे. गेन्दा 23 भहू व. सरजू

24 सहादेव व. सरजू 25 सरजू व. जोन्दू 26 लिम्बा व. जोन्दू 27 कुन्ना व. फुन्दाजी 28 रामजी व. चंदो 29 रामा व. चंदो

30 किशनलाल व. टोरे 31 कमलेश व. टोर 32 झोर्रे व. चुन्नी

33 दादूराम व . झोर्रे 34 कैलो बे. सादू 35 खोड्डे व . झिंगरिया 36 काशीराम व. खोड्डे

60.00

1

69

1

45.60 69

71.02

1

69

90.20

1

69

83.60 69

1

52.53

1

69

52.53 69

1

38.08

1

69

41.08

1

69

30.78

1

69

30.24

1

68

14.08

1

68

50.70

1

68

49.60 68

1

45.43

1

68

40.67

1

68

91.14

1

68

43.86

1

68

43.86

1

68

34.20 68

1

31.20 68

1

61.77

1

68

1

24.00 68

24.00 68

1

28.00 68

1

69.96 68

1

80.91

1

68

20.00

1

68

52.00

1

68

25.00

1

68

56.68

1

68

10.00 68

1

1

74.04 68

40.42 68

1

36.75 68

1

55.00 68

1

1

49.92 68

64.89 68

1

21.93

1

68 7084

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जुलाई 2021

37 चैतराम व . खोड्डे 38 मंग व. शंकर 39 चिड्डा व भाज्या 40 बुद्ध व. शंकर

41 रतिराम व. जिर्रा

42 गुल्लु व. नापू

43 फूलचंद व . चिरोंजी 44 लालचंद व. चिरोंजी 45 बिरजलाल व. पती 46 गंगाजी व. माडू

47 ढिमरा व. बोका

48 तेजी व . मंगलू

49 कुशिया व. भद्दो

50 रामलाल व. भद्दो 51 ओमकार व. सुकलाल 52 सुन्दरलाल व. दयालाल 53 गुलाबराव व. गोलमा 54 सोमजी व. गोलमा 55 गोलमा व. कालू 56 लोभा व. गोलमा 57 चाचू व. मंगल

58 केजा व. बाबूलाल 59 सुखलाल व. दोरा 60 खेमराज व. सुखलाल 61 टाटू व. गुल्लु

62 रामसू व. मोंग्या

63 सोनाय बेवा मोंग्या 64 मंगराय बेवा भैया

22.05

1

68

40.80

1

68

17.60

1

68

49.47

1

68

49.44

1

68

22.50

1

68

51.24

1

68

18.00

1

68

32.40

1

68

56.16

1

68

1

58.20 68

16.00

1

68

58.20 68

1

12.00

1

68

73.80

1

68

103.49

1

68

83.25

1

68

121.98 68

1

92.13

1

68

24.75

1

68

65.92

1

68

28.00

1

68

56.98

1

68

29.60

1

68

53.68

1

68

15.00

1

68

53.68

1

68

12.00

1

68

35.20

1

68

35.20

1

68

33.84

1

68

21.60

1

68

69.70

1

68

40.40

1

68

40.40

1

68

23.97

1

68

46.35

1

68

18.33

1

68

41.60

1

68 7085

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जुलाई 2021

भाग 1 ]

65 पिकोली बेवा भंगी 66 रेवाराम व. मंगल 67 शियाराम व. मंगल तुलसीराम व . कोड्डे 68

69 चैता व. भंगी

70 मल्लू व. बाबूराव 71 पिलाजी व. मल्लू 72 भोपत व. मल्लू 73 फूलचंद व. भाकू 74 रामसिंग व. टेपा 75 टेपा व. भाकू

76 चैती जौ . बाकू

77 टाटू व. भाकू

78 लिखीराम व . भिलू 79 नानू व. भिलू

80 मुकुन्दया व . झिपरिया 81 झिपरिया व. भाकू 82 मुन्नी व. शिवराम 83 खोया व. भालोड़ 84 भालोड़ व. मंगल 85 टोले व. भालोड़ 86 मुन्ना व . भालोड़ 87 हरिश्चन्द्र व. भालोड़ 88 राजेश व . साडू 89 लालू व. भालोड़ 90 सुकनंदन व. बबलू 91 मुन्ना व. बब्बू

92 नजरसा व. भैया 93 मल्लू व. भैया

94 रंजू व. भैया

95 टेमा व . भूता

96 मुन्ना व. भूता

97 बालू व. भूता

44.00

1

68

44.00

1

68

75.60

1

68

64.68

1

68

77.00

1

68

91.52

1

68

34.20

1

68

65.70

1

68

35.84

1

68

49.29

1

68

21.20

1

68

23.60

1

68

71.28

1

68

38.25

1

68

38.25

1

68

8.00

1

68

32.13

1

68

32.13

1

68

38.40

1

68

60.00

1

68

66.12

1

68

120.75

68

1

40.00

1

68

39.65

1

68

36.00

1

68

39.65

1

68

39.65

1

68

39.65

68

1

45.00

1

68

51.30

1

68

56.58

1

68

58.30

1

68

43.50

1

68

43.50

1

69

43.50

1

69

39.59

1

69

40.91

1

69

40.91

1

69

24.00

1

69 7086

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 जुलाई 2021

98 जोगी व. बालू 99 रामू व. भूता

झड़ी व. मंगल 100

101 श्यामलाल व. सोमा कुईया व. भद्दो 102

कमला जौ. गनाजी 103

सुनील व. मुन्ना 104

105 शिकारी व . टेमा गोकुल व. सादू 106

योग

74.48

1

69

97.37

1

69

1

45.59

69

10.80

1

69

98.88

1

69

10.80

1

69

100.88 69

1

19.24

1

69

43.50 1

69

26.10 1

69

43.12 1

69

121.90 1

69

129

02

1- चूंकि मेंढा मध्यम परियोजना हेतु हितबद्ध व्यक्तियों के मकानों का अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे 106 परिवारों का विस्थापन हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में पृथक से प्रकाशित किया जा चुका है । 2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (रा) भैसदेही के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट मकानों का, कलेक्टर ( भू-अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसे मकानों पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अमनबीर सिंह बैस, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

7087

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जुलाई 2021

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार , मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

क्र. 482- भू- अर्जन-2021 नस्ती क्र.-33-2020- एल.ए.

खण्डवा, दिनांक 8 मार्च 2020

[आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति]

राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक पयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय - समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पडती है । म.प्र. शासन राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक 12.2.2014 / सात/ ए, दिनांक 12.11.2014 (म.प्र. राजपत्र दिनांक 14.11.2014) अनुसार राज्य सरकार द्वारा निजी भू- धारकों की अ" आपसी सहमति से भूमि कय नीति' जारी की गई है ।

इस नीति के अंतर्गत राज्य शासन के विभाग / खंडवा जिले में हरसूद, चारखेडा, बीड मूंदी से सिंगाजी समाधी पहुँच मार्ग निर्माण हेतु प्रभावित ग्राम शिवरिया की निजी भूमि की आवश्यकता है । इसका निवरण निम्नानुसार है तथा इकसे भू- स्वामी / भू स्वामियों द्वारा नीति की कंडिका 10 के अंतर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रपत्र- ख में सहमति प्रस्तुत कर दी है । आपसी सहमति से भूमि कय नीति की कंडिका -11 (1 ) के अंतगत सर्वसाधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जा रही है कि नीति के अंतर्गत भूमि विभाग के पक्ष में कय किये जाने पर विचार किया जा रहा है । यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अद्योहस्ताक्षकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोडकर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है । नियत अवधि के पश्चात -प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा । यकारी

-: आपसी सहमति से कय की जाने वाली भूमि/ मकान का विवरण :- जिला- खंडवा, तहसील पुनासा , प.ह.न.- 64, ग्राम शिवरिया, रा.नि. मंडल मूंदी

प्रभावित रकबा:- 0.540हेक्टेयर

ख.न.

कं. भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम

2

1

1 जीवन पिता बलीराम

2 गोपाल पिता बलीराम

3

बलीराम पिता गणपत , बतासीबाई पुत्री गणपत

4

विमलबाई बेवा प्रिमदास , महेन्द्रसिंह, बलवीरसिंह पिता पितमदास, गुजमणीबाई, मजीतबाई, बामीबाई, सुनिताबाई पुत्री प्रितमदास

5 सूरज पिता मिश्रीलाल

चिंतामण पिता ईश्वरचंद जैन 6

अन्य संपत्ति रकबा प्रभावित

कुल रकबा

असिंचित रकबा हे. में

सिंचित रकबा हे. में

3

5

6

8 4

7

423/3 0.07 0.02 0.02 0

0.07 0.01 0.01 0

423/2

0.08 0.01 0.01 0

423/1

424

0.01 0.01 0

0.10

4.66 0.04 0.04 0

418/2

0.47 0.04 0.00 0.04

439/2

438

0.02 0.00 0.02

0.49 7088

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जुलाई 2021

कं. भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम

2

1

7 सुशीलाबाई पति बुखारदास

8

सुरेन्द्र, नरेन्द्र, देवेन्द्र, शैलेन्द्र, सुनिल, धमेन्द्र, गजेन्द्र, पिता फकीरचंद , राजकुमारी , मंजु, रंजना, ज्योंति पुत्री फकीरचंद, कंचन , अंतर विधवा फकिरचंद , बनवारीलाल, राजेन्द्र पिता भीकारीलाल, रामेन्द्रलाल , महेन्द्र, विरेन्द्र, उपेन्द्र, पिता चम्पालाल , किरणबाई , भारतीबाई, पुत्री चम्पालाल , कौशल्याबाई, विधवा चम्पालाल , कौशल्याबाई विधवा अमृतलाल, विजय, शिव, शरद पिता अमृतलाल

9 देवेन्द्रकुमार पिता फकीरचंद

10

श्री नागेश्वर महादेव मंदिर, व्यवस्थापक चम्पालाल पिता मोजीलाल , फकीरचंद पिता नंदलाल , भीकारीलाल पिता मुरलीधर

हरिराम पिता अमराजी 11

कैलाश पिता अमराजी 12

योग-

ख.न.

अन्य संपत्ति कुल रकबा

प्रभावित रकबा

सिंचित रकबा हे. में

असिंचित रकबा हे. में

7

3

4

6

5

8 412

0.05 0.05 0

0.44

411

0.05 0

0.35 0.05

400 0.40 0.05 0.05 0

405

0.20 0.20 0

1.23

85/3 0.40 0.01 0.01 0

85/5 0.41 0.01 0.01 0

85/13 0.40 0.01 0.01 0

85/14 0.40 0.01 0.01 0

0.54 0.48 0.06

9.97 7089

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जुलाई 2021

भाग 1 ]

क्र. 484- भू- अर्जन-2021 नस्ती क्र. 33-2020- एलए

[आपसी सहमति से भूमि कय नीति]

राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक पयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय - समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पडती है । म.प्र . शासन राजस्व विभाग के परिपत्र कमांक 12.2.2014/ सात/ ए, दिनांक 12.11.2014 (म.प्र. राजपत्र दिनांक 14.11.2014) अनुसार राज्य सरकार द्वारा निजी भू- धारकों की अ" आपसी सहमति से भूमि कय नीति" जारी की गई है ।

इस नीति के अंतर्गत राज्य शासन के विभाग / खंडवा जिले में हरसूद, चारखेडा, बीड मूंदी से सिंगाजी समाधी पहुँच मार्ग निर्माण हेतु प्रभावित ग्राम छाल्पीखुद्र की निजी भूमि की आवश्यकता है । इसका निवरण निम्नानुसार है तथा इकसे भू- स्वामी /भू स्वामियों द्वारा नीति की कंडिका 10 के अंतर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रपत्र- ख में सहमति प्रस्तुत कर दी है । आपसी सहमति से भूमि कय नीति की कंडिका-11 (1 ) के अंतगत सर्वसाधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जा रही है कि नीति के अंतर्गत भूमि विभाग के पक्ष में कय किये जाने पर विचार किया जा रहा है । यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अद्योहस्ताक्षकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोडकर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है । नियत अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा ।

फारी

-: आपसी सहमति से कय की जाने वाली भूमि/ मकान का विवरण :- जिला- खंडवा, तहसील पुनासा , प.ह.न.- 80, ग्राम छाल्पीखुर्द, रा.नि. मंडल मूंदी प्रभावित रकबा :- 0.050हेक्टेयर

ख.न.

कं. भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम

अन्य संपत्ति

प्रभावित रकबा

कुल रकबा

सिंचित रकबा हे. में

असिंचित रकबा हे. में

6

8

4

7

3

5

2

1

141/1 0.10 0.02 0 0.02 1

अनारसिंह बुदृदु, नंदू, रामदास , रमेश , सायबा, हरचंद रामकिशन , आत्माराम , प्रेमराज पिता कानसिंह, लीलाबाई विमलाबाई पुत्री कानसिंह, मैनाबाई विधवा कानसिंह

143

0.03 0.03 0

0.32

2 सवाई पिता रसाज

योग-

0.05 0.03 0.02

0.42

अनय द्विवेदी, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

7090

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जुलाई 2021

कार्यालय , कलेक्टर , जिला मुरैना, मध्यप्रदेश एवं भू- अर्जन अधिकारी

मुरैना, दिनांक 10 जून 2021 प्र. क्र. 4- अ-82- भू- अर्जन उ.म.रे. - 20-21 - साकरा-5792

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 (1 ) एवं 40 सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर-श्योपुरकलाँ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिर्वतन) ग्राम सांकरा प०ह०क०- 56 रा ०नि० वृत-04 तहसील - जौरा उपखण्ड- जौरा जिला- मुरैना में कुल 8 . 186 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम- सांकरा . प० ह ० क0-56 रा ० नि० वृत-04 तहसील- जौरा उपखण्ड- जौरा जिला- मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

क. जिला

मुरैना

जौरा

ख. तहसील

सांकरां

गः ग्राम

8.186 हैक्टेयर

घ. लगभग क्षेत्रफल

सर्वे नंबर

भूमि का प्रकार

स्वामित्व का प्रकार

स. क्र.

हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)

अर्जन का क्षेत्रफल

3

4

1

2

5

6

1 364

भूमिस्वामी कृषिभूमि 0.178

माफी अतिय सरकार मंदीर श्रीदेवजी बांके देहाजा माफी अहतमाम , प्रबंधक कलैक्टर महो ० मण्डल मुरैना पता नि ० ग्राम देवस्थान भू- राजस्व 2.28

2 365

0.205

भूमिस्वामी कृषिभूमि

भगवतीप्रसाद प्रकाशचन्द पुत्र रामनाथ स.भाग जाति नाई पता वार्ड नं. 3 जौरा मुरैना (म.प्र .) सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी ।

3

0.328

भूमिस्वामी कृषिभूमि

366/1

बाबूलाल दत्तकपुत्र मोहनसिंह जाति ब्राहमण पता नि० जौरा भूमिस्वामी भू- राजस्व बिलमुक्ता 5.26 4

0.255

366/2 भूमिस्वामी कृषिभूमि

आशाराम पुत्र भौरूलाल जाति नाई पता निवासी ग्राम बुढहेरा हाल निवासी जौरा भूमिस्वामी भू- राजस्व बिलमुक्ता 5.26

5 368

कृषिभूमि 0.303

भूमिस्वामी

रामजीलाल पुत्र चूरामनी जाति त्यागी पता नि० ग्राम मोहना भूमिस्वामी भू- राजस्व 4.00

6

0.140

369/1 भूमिस्वामी कृषिभूमि

रामजीलाल पुत्र चूरामनी त्यागी ब्राम्हण निवासी ग्राम मोहना भूमिस्वामी भू- राजस्व 3.32 7091

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 जुलाई 2021

भाग 1 ]

7

भूमिस्वामी कृषिभूमि 0.355

369/2

रामगोपाल पुत्र काशीराम जाति ब्राम्हण पत्ता निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू- राजस्व 3.32

8 370

0.219

भूमिस्वामी कृषिभूमि

रामजीलाल पुत्र चूरामनी जाति त्यागी पता नि० ग्राम मोहना हाल नि ० जौरा भूमिस्वामी भू- राजस्व 2.31

0.523

कृषिभूमि

9 371 भूमिस्वामी

नीलम पत्नी मुकेशकुमार भावना पत्नी मनोजकुमार समान भाग 1/2 जाति वैश्य नि० जौरा लोकेन्द्र सिंह पुत्र दर्शनलाल भाग 1/2 जाति कोली पता नि० ग्राम भूमिस्वामी भू- राजस्व 4.05

10

कृषिभूमि

0.293

भूमिस्वामी

373/1

बाबूलाल दत्तकपुत्र मोहनसिंह जाति ब्राम्हण पता निवासी ज़ौरा भूमिस्वामी ।

11

0.292

कृषिभूमि

भूमिस्वामी

373/2

आंशाराम पुत्र भौरूलाल जाति नाई पता निवासी ग्राम बुढहेरा हाल निवासी जौरा भूमिस्वामी ।

12 374

कृषिभूमि

0.042

भूमिस्वामी

माफी अतिय सरकार मंदीर श्री देवजी बांके देहाजा माफी अहतमाम, प्रबंधक कलैक्टर महो ० मण्डल मुरैना पता नि० ग्राम देवस्थान भू- राजस्व 0.48

13 375

0.094

कृषिभूमि

भूमिस्वामी

सुरेशचन्द्र अशेककुमार पुत्रान देवचन्द स० भाग जाति वैश्य पता निवासी जौरा भूमिस्वामी भू- राजस्व 0.73 377

14

0.627

कृषिभूमि

भूमिस्वामी

मांगीलाल, संजू पुत्रान सियाराम, शान्ती , महादेवी, विमला, ऊषा, मीना पुत्रियाँ सियाराम सभी जाति सविता नि. जौरा 61957/62700 भाग भूमिस्वामी मोहरपाल पुत्र श्यामलाल जाति गूजर ठाकुर पता ग्वालियर म.प्र. 743/62700 भाग भूमिस्वामी भू- राजस्व 4.87

संजयकुमार पुत्र हरिशचन्द्र नि. जौरा 3019/31400 भाग भूमिस्वामी, सुनील पुत्र हरीशचन्द्र नि. जौरा 1313/31400 भाग भूमिस्वामी, अनिलकुमार पुत्र हरिशचन्द्र नि. जौरा 1313/31400 भाग भूमिस्वामी, दीपक कुमार पुत्र हरिशचन्द्र नि. जौरा 1311/31400 भाग भूमिस्वामी, हरिशचन्द सुरेशचन्द रामनिवास पुत्र देवचन्द अशोककुमार पुत्र देवचन्द गीतादेवी पुत्री देवचन्द स० भाग नि. जौरा 15700/31400 भाग भूमिस्वामी, जयकुमार पुत्र हरीशचन्द्र स भाग जाति 380

वैश्य नि० शास्त्री मार्ग कैलारस 2977/31400 भाग

कृषिभूमि

0.314 भूमिस्वामी, दिनेशचन्द्र पुत्र मंगलीप्रसाद उर्फ भूमिस्वामी

हरीशंकर गुप्ता पता जौरा 931/31400 भाग 15 381- (0.063)

भूमिस्वामी, वासुदेव पुत्र हरप्रसाद जाति वैश्य नि०

जवाहर मार्ग कैलारस 1116/31400 भाग भूमिस्वामी,

पूरनचन्द्र पुत्र भगवानलाल जाति वैश्य नि० गांधी

मार्ग कैलारस 1116/31400 भाग भूमिस्वामी, पवन

पुत्र सुरेशचन्द संजय वंसल पुत्र सन्तोषीलाल स भाग

जाति वैश्य नि० कैलारस 1395/31400 भाग

भूमिस्वामी, हरिओम पुत्र मोहनलाल मंगल जाति वैश्य

नि. जौरा 1209/314000 भाग भूमिस्वामी भू- राजस्व

2.44

16 382

कृषिभूमि

0.010

भूमिस्वामी

माफी अतिय सरकार मंदीर श्री देवजी बांके देहाजा माफी अहतमाम , प्रबंधक 7092

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जुलाई 2021

[ भाग 1

कलैक्टर महो ० मण्डल मुरैना पता नि० ग्राम देवस्थान भू- राजस्व 0.08

17 383

0.178

कृषिभूमि

भूमिस्वामी

माफी अतिय सरकार मंदीर श्री देवजी बांके देहाजा माफी अहतमाम प्रबंधक कलैक्टर महो० मण्डल मुरैना पता नि० ग्राम देवस्थान भू- राजस्व 0.73

18 384

कृषिभूमि 0.178

भूमिस्वामी

भावना पत्नी मनोजकुमार नीलम पत्नी मुकेशकुमार समान भाग 230 वर्गफीट जाति वैश्य नि० जौरा मुन्नी पत्नी अशोकसिंह भाग 2345 वर्गफीट जाति कुशवाह गुड्डी पत्नी मनीराम भाग 1200 वर्गफीट जाति प्रजापति नि० जौरा रामश्री पत्नी सुरेश भाग 1200 वर्गफीट द्रोपती वेवा भीखाराम भाग 1200 वर्गफीट पीतम रामनरेश पुत्रान बाबूलाल स० भाग 1800 वर्गफीट गब्बर पुत्र रामचरन भाग 1200 वर्गफीट भूमिस्वामी हलुकी पत्नी श्यामा भाग 1200 वर्गफीट रैनू पत्नी रामहेत भाग 1200 वर्गफीट सभी जाति कुम्हार भरतसिंह पुत्र जीवनलाल भाग 1200 वर्गफीट जाति पटवा रामबेटी पत्नी सूरजवन गोस्वामी भाग 2250 वर्गफीट नि० जौरा रामवती पत्नी भोगीराम 1200 वर्गफीट जाति कुम्हार सुनीता पत्नी गिर्राज सिंह भाग 1700 वर्गफीट जाति प्रजापती नि० वार्ड नं० 2 एम.एस.रोड जौरा भूमिस्वामी रामहेत केषव वदवारी पुत्रान खलके राजाबेटी सुनीता पुत्रियांन खलके स भाग 1200 वर्गफीट जाति प्रजापती नि.

19 385

कृषिभूमि 0.178

भूमिस्वामी

कैमरा भूमिस्वामी भू- रा ० षा० 366 राजकुमार पुत्र नवलसिंह जाति रावत पता नि० ज़ौरा भूमिस्वामी भू- राजस्व 2.10

20 386

0.052

कृषिभूमि

भूमिस्वामी

राजकुमार पुत्र नवलसिंह जांति रावत पता नि० जौरा भूमिस्वामी भू० रा ० षा ० 369

21 388

कृषिभूमि 0.105

भूमिस्वामी

श्रीपति लोकमनि पुत्रान बलवन्त स. भाग 2/4 कोसा बेवा बलवन्त भाग 1/4 राजकुमार संतकुमार नीतराज पुत्रान नवलसिंह, रामसनेही गीता विद्या पुत्रीयान नवलसिंह मु. कलावती वेवा नवलसिंह स. भाग 1/4 जाति रावत पता निवासी ग्राम जौरा भूमिस्वामी भू- राजस्व बिलमुक्ता 6.67

22 438

कृषिभूमि 0.038

भूमिस्वामी

मनोजकुमार पुत्र गोरीशंकर भाग 7625 वर्गफीट जाति वैश्य राजकिशोर पुत्र छिद्दीलाल गौड भाग 2000 वर्गफीट प्रेमचन्द पुत्र उंकारलाल भाग 287 वर्गफीट लखनलाल पुत्र जगदीष भाग 700 वर्गफीट शशीदेवी पत्नी लोकेन्द्र प्रीतिदेवी पत्नी वीरेन्द्र स भाग 2110 वर्गफीट जाति ब्रा० संजूदेवी पत्नी राजेन्द्रप्रसाद विनोदकुमार पुत्र श्रीकृश्ण स भाग 990 वर्गफीट दीनदयाल पुत्र छोटेलाल भाग 713 वर्गफीट जाति वैष्य भूमिस्वामी वासुदेव पुत्र गंगाशरण जाति ब्रा० नि० जौरा मदनलाल पुत्र रामशरण स भाग 2250 वर्गफीट जाति जाटव नि० दत्तपुरा मुरैना भरतलाल पुत्र श्रीकृष्ण शर्मा भांग 150 वर्गफीट जाति ब्रा० 7093 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 जुलाई 2021

राजेन्द्र पुत्र श्रीकृष्ण भाग 675 वर्गफीट जाति ब्रा० नि० खुटियानीहार रामाऔतार अशोक पुत्रान प्रियाराम स भाग 1428 वर्गफीट मंजू पत्नी संजय भाग 2222 जाति वैश्य दर्शनलाल पुत्र रामचरनलाल भाग 700 वर्गफीट जाति सविता नि० जौरा भूमि स्वामी मुकेश राजकिशोर पुत्रान छिद्दीलाल स भाग 700 वर्गफीट जाति गौड नि० जौरा रामऔतार अशोककुमार पुत्रान सियाराम स भाग 600 वर्गफीट जाति ब्रा० नि० खुटियानीहार रामा पत्नी मुकेशकुमार भाग 1600 वर्गफीट जाति गौड नि० जौरा भूमि स्वामी भू- राजस्व 1.00

23 439

0.045

कृषिभूमि

भूमिस्वामी

कलावती वेवा प्रभूदयाल जगदीश सुनील प्रेमचन्द्र गोपालकृष्ण नवीनचन्द्र पुत्रान प्रभूदयाल समान भाग जाति वैश्य पता नि० जौरा भूमिस्वामी भू- राजस्व 2 . 00

जगदीशकुमार अशोक कुमार पुत्र बाबूलाल स भाग 24 440

0.056

कृषिभूमि

भूमिस्वामी

पता मुरैना म.प्र. 4014/20900 भाग भूमिस्वामी गिर्राजकुमार पुत्र बाबूलाल पता मुरैना म.प्र. 6967/20900 भाग भूमिस्वामी सूबेदार पुत्र बद्रीप्रसाद रामलखन राममूर्ति पुत्रान सूबेदार संभाग पता मुरैना म.प्र. 2972/20900 भाग भूमिस्वामी महादेवी पत्नी रमाशंकर पता मुरैना म.प्र. 6947/20900 भाग भूमिस्वामी भू- राजस्व 1.62

25 441

0.031

कृषिभूमि

भूमिस्वामी

मिलकियत सरकार मंदीर पुख्ता श्रीमहालक्ष्मीदेवी बांके कस्वा जौरा औकाफ डिपार्टमेन्ट भू.रा. शा. 410

मिलकियत सरकार मंदीर पुख्ता श्रीमहालक्ष्मीदेवी 26

0.143

कृषिभूमि

442 भूमिस्वामी

27

कृषिभूमि

भूमिस्वामी

444/1

बांके कस्वा जौरा औकाफ डिपार्टमेन्ट भू.रा.शा. 410 मुकेशकुमार पुत्र गौरीशंकर जाति बैश्य पता नि० जौरा. भूमिस्वामी भू- राजस्व 0.54

0.039

कृषिभूमि

भूमिस्वामी

444/2

मुकेशकुमार पुत्र गौरीशंकर जाति बैश्य पता नि० जौरा भूमिस्वामी भू- राजस्व 1612.00

28 445

0.188

कृषिभूमि

भूमिस्वामी

हरीशचन्द भाग 0.066 है ० सुरेशचन्द भाग 0.094 है० पुत्रान देवचन्द जाति वैश्य निवासी दर भाग 0.160 है० नितिन गर्ग पुत्र चन्द्रप्रकाश गर्ग भाग 1000 वर्गफीट जाति वैश्य नि० जौरा , प्रीतेश गर्ग पुत्र चन्द्रप्रकाश गर्ग भाग 1000 वर्गफीट जाति वैश्य नि० जौरा, माया पत्नी चन्द्रप्रकाश गर्ग भाग 1000 वर्गफीट जाति वैष्य नि० कस्वा जौरा दर भांग 0.028 है० समान भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 1.44 29 449

कृषिभूमि 0.157

भूमिस्वामी

मनोजकुमार भाग 0.006 पुत्र गोरीशंकर मुकेशकुमार भाग 0.020 पुत्र 'गोरीशंकर अग्रवाल हरिओम भाग रकबा 0.036 पुत्र कन्हैयालाल वासुदेव रकबा 0.022 पुत्र कन्हैयालाल बंसल जाति वैष्य निवासी जौरा नत्थी केदार बाबूलाल पुत्रान ग्यासिया प्रजापति स भाग 0.073 जाति कुम्हार नि० सांकरा भूमि स्वामी भू. रा.षा. बिलमुक्ता 1.82 7094

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 जुलाई 2021

30 450

कृषिभूमि

0.073

भूमिस्वामी

मनोजकुमार हि० 0.020 मुकेशकुमार हि० 0.026 पुत्रान गौरीशंकर हरिओम हि० 0.050 वासूदेव हि० ०. 010 पुत्रान कन्हैयालाल जाति वैश्य नि० जौरा भूमिस्वामी भू- राजस्व 0.85

31 451

0.021

कृषिभूमि

भूमिस्वामी

मनोजकुमार मुकेशकुमार पुत्रान गोरीशंकर स० भाग जाति वैश्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू- राजस्व 0.241

32 452

कृषिभूमि

0.219

भूमिस्वामी

मनोजकुमार हि० 0.060 मुकेशकुमार हि० 0.079 पुत्रान गोरीशंकर हरिओम हि० 0.050 वासूदेव हि० ०. 030 पुत्रान कन्हैयालाल जाति वैश्य नि० कस्वा जौरा भूमिस्वामी भू- राजस्व 2.55

33 453

कृषिभूमि

0.031

भूमिस्वामी

मनोजकुमार हि० 0.009 मुकेशकुमार हि० 0.011 पुत्रान गोरीशंकर हरिओम हि0 0.007 वासूदेव हि० ०. 004 पुत्रान कन्हैयालाल जाति वैश्य नि० कस्वा जौरा भूमिस्वामी भू- राजस्व 0.36

34 454

कृषिभूमि

0.219

भूमिस्वामी

किशनलाल पुत्र बद्रीप्रसाद जाति ब्राम्हण पता नि० जौरा भुमि स्वामी भु- राजस्व 1.89

35 455

कृषिभूमि

0.443

भूमिस्वामी

फेरन मावसिया पुत्रगण ल्होरे जाति रावत पता नि० ग्राम समान भाग भुमिस्वामी भु- राजस्व 12.06 36 456

कृषिभूमि

0.647

भूमिस्वामी

मनोजकुमार भाग 0.166 है ० मुकेशकुमार भाग 0.238 है० पुत्रान गोरीशंकर अग्रवाल, हरिओम भाग 0.141 है० , वासुदेव भाग 0.045 है ०, पुत्रान कन्हैयालाल बंसल जाति वैश्य नि० जौरा दर भाग 0.590 है० नरेन्द्र नरोत्तमः पुत्रान विजयसिंह स भाग 900 वर्गफीट जाति जाटव नि० बुढावली भोगीराम पुत्र परिमाल भरत जगदीश पुत्रान भोगीराम स भाग 1350 वर्गफीट जाति कुम्हार नि० सबलगढ मातादीन पुत्र चन्टोली भाग 1800 वर्गफीट जाति जाटव पता नि० ग्राम कोटसिथरा भूमि स्वामी गजराजसिंह पुत्र भरोशा भाग 1350 वर्गफीट जाति जाटव नि० सुखपुरा मुकेश पुत्र भरोशा भाग 1350 वर्गफीट जाति जाटव नि० सुखपुरा सुरेष पुत्र गोपालदास भाग 3701 वर्गफीट जाति वैश्य नि० जौरा वन्टी पुत्र रघुनन्दनं भाग 900 वर्गफीट जाति कुशवाह नि० निवी मुरैना भीखम पुत्र मातादीन प्रजापति भाग 900 वर्गफीट नि० खरिका लज्जाराम पुत्र दल्लाराम भाग 900 वर्गफीट जाति जाटव नि० एम० एस०रोड जौरा रामवीर पुत्र भगरीराम भाग 900 वर्गफीट जाति जाटव पता नि० ग्राम राजगढ भूमि स्वामी, हलुकीदेवी पत्नी छविराम भाग 956 वर्गफीट जाति जाटव नि० अलापुर, सलीम खां पुत्र रोशन खां भाग 900 वर्गफीट जाति मुसलमान नि० जौरा, नीलम पत्नी मुकेश अग्रवाल भाग 1463 वर्गफीट जाति वैश्य नि० कस्वा जौरा मनोजकुमार पुत्र दोजीराम भाग 900 वर्गफीट जाति धोवी नि० भटपुरा, अमरसिंह पुत्र किशोरीलाल भाग रकबा 1350 वर्गफीट जाति जाटव नि० ग्राम घाडौर लखनसिंह 7095

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जुलाई 2021

भाग 1 ]

पुत्र बद्रीप्रसाद भाग रकबा 900 वर्गफीट जाति जाटव पता नि० ग्राम अलापुर भूमि स्वामी मुन्शीलान पुत्र अजयचन्द्र भाग रकबा 900 वर्गफीट जाति जाटव नि० ग्राम जलालपुर नबलसिंह पुत्र भोगीराम भाग 900 वर्गफीट जाति जाटव नि० ग्राम जलालपुर सुघरसिंह पुत्र तुलाराम भाग 900 वर्गफीट जाति जाटव नि० विचोला का पुरा दर भाग 0.215 भूमि स्वामी भू-राजस्व 9.35

37 457

0.047

कृषिभूमि

भूमिस्वामी

मनोजकुमार भांग रकबा 0.023 मुकेशकुमार भाग रकबा 0.030 पुत्रान गोरीशंकर अग्रवाल नि० जौरा भावना पत्नी मनोज अग्रवाल भाग 0.031 जाति वैष्य नि० कस्वा जौरा भूमिस्वामी भू- राजस्व 0.97 38 458

कृषिभूमि

0.132

भूमिस्वामी

जाकिर हुसैन पुत्र हबीब भाग 913 वर्गफीट जाति मुसलमान नि० अगरोता धर्मवीर देवेन्द्र पुत्रान बाबूलाल स भाग 1800 वर्गफीट जाति जाटव नि० खड़‌याहार, अशोककुमार पुत्र दुर्गाप्रसाद बंसल भाग 7200 वर्गफीट जाति वैश्य नि० वार्ड नं0 6 जौरा विमला पत्नी नत्थीलाल भांग 900 वर्गफीट जाति कुशवाह नि० सिद्धपुरा बुढहेरा वीरेन्द्रसिंह पुत्र सूखाराम भाग 900 वर्गफीट जाति कुशवाह नि० खिराकाई रन्छोरपुरा भूमिस्वामी काषीराम पुत्र पिंचा भाग 900 वर्गफीट जाति कुशवाह नि० खिराकाई रन्छोरपुरा राजकुमारी पत्नी अनिलकुमार भाग 1125 वर्गफीट रामब्रज पुत्र हलुकेराम भाग 675 वर्गफीट जाति कुम्हार नि० नाहरदोंकी वीरवल पुत्र दोजीराम भाग 900 वर्गफीट जाति वघेल नि० महादेवपुरा हाल नि० वार्ड नं0 3 शिवनी नाका के पास संजयनगर ग्वाल होली होशंगबाद सलीम खां पुत्र बहादुर खां भाग 900 वर्गफीट जाति मुसलमान नि० कुल्होली भूमिस्वामी दिलीपसिंह पुत्र परिमालसिंह भाग 1015 वर्गफीट जाति कुशवाह नि० कुम्हेरी बसन्ती पत्नी रामदीन भाग 2025 वर्गफीट जाति जाटव नि० दीपैरा कैलारस रामदुलारी पत्नी मातादीन भाग 1125 वर्गफीट 'जाति जाटव नि० ब्रम्हबाजाना तह० कैलारस विसराम पुत्र मावसियां भाग 900 वर्गफीट जा ० जाटव नि० खदरन का पुरा सुल्तान पुत्र लोडूराम भाग 900 वर्गफीट ज० जाटव नि० डोगरपुर दर भाग 0.206 है० भूमिस्वामी मनोज पुत्र गोरीशंकर अग्रवाल भाग 2/3 वासुदेव पुत्र कन्हैयालाल बंसल भाग 1/3 जाति वैश्य नि० कस्वा जौरा दरभाग 0.076 है० भूमिस्वामी भू०रा० 3.31

39 461 भूमिस्वामी कृषिभूमि 0.322

नत्थी केदारं बाबूलाल पुत्रान ग्यासिया स० भाग 33/38 रकबा 1 बिघा 13 विस्वा जाति कुम्हार मनोजकुमार मुकेशकुमार पुत्रान गोरीशंकर स० भाग 5/38 रकवा 5 विस्वा जाति वैश्य निवासी कस्वा जौरा भूमि स्वामी भू- राजस्व 4.12 | 7096

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जुलाई 2021

40 463

0.075

कृषिभूमि

भूमिस्वामी

श्रीमती बैजन्ती पत्नी रतनलाल रकबा 0.818 है० जाति त्यागी निवासी कस्वा जौरा रमेशचन्द्र पुत्र हरीशंकर भाग 4160 वर्गफीट यानी 0.039 है० जाति त्यागी ब्राम्हण नि० खोतीपुरा बसईकला खेरागढ आगरा हाल निं० कस्वा जौरा भूमि स्वामी भू-राजस्व 8.77

41 464

0.017

कृषिभूमि

भूमिस्वामी

चतुर्भुज राजेश पुत्रान महाराजसिंह स भाग जाति त्यागी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू- राजस्व 0.35 42465

कृषिभूमि 0.027

भूमिस्वामी

चतुर्भुज राजेश पुत्रान महाराजसिंह स भाग जाति त्यागी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू- राजस्व 10. 001

43 466

0.049

कृषिभूमि

भूमिस्वामी

चतुर्भुज राजेष पुत्रान महाराजसिंह स भाग जाति त्यागी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू.रा.षा. 165 ।

श्रीनिवास पुत्र हरभजन भागं 9137.5 वर्गफीट जाति ब्राम्हण नि० मुरैना मदनलाल पुत्र रामशरण भाग 5625 वर्गफीट जाति जाटव नि० दत्तपुरा मुरैना कमलेश पुत्र रामेश्वर भाग 13436.5 वर्गफीट जाति ब्राम्हण नि जौरा जाहरसिंह पुत्र पुन्नाराम भाग 2000 वर्गफीट जाति जाटव नि० हिम्मतगढ मौजा उरहेरा 44 467

0.044

कृषिभूमि

भूमिस्वामी

नरेश पुत्र दाताराम भाग 1001 वर्गफीट जाति नाई नि० दीपैरा भूमि स्वामी चेतना पत्नी शिवकुमार रंजना पत्नी कमलेश स० भाग 2000 वर्गफीट जाति गोस्वामी नि० जौरा वीरेष पुत्र हरीगिरि भाग 1000 वर्गफीट जाति गुसाई नि० मोतीझील ग्वालियर कान्हा छोटू पुत्रान महेश नावा सर मा रामपति पत्नी महेश स भाग 675 वर्गफीट जाति गौड नि० भोपतपुर भूमिस्वामी भू- राजस्व 2.50

45

भूमिस्वामी कृषिभूमि 0.029

953/1

प्रीतमसिंह पुत्र सावलेसिंह जाति गुजर ठा० पता नि० धोरेरा हाल जौरा भूमि स्वामी भू- राजस्व 1.69 । 46

0.051

भूमिस्वामी कृषिभूमि

953/2

अजमेरसिंह पुत्र सांवलेसिंह -जाति गुजर ठा० पता नि० धोरेरा भूमि स्वामी भू- राजस्व 1.20 ।

47 955

0.077

कृषिभूमि

भूमिस्वामी

झब्बूलाल पुत्र हजारीलाल भाग 1/4 जाति ब्रा० नि० जौरा श्रीनिवास पुत्र हरिभजन भाग 11375 वर्गफीट जातिः ब्रा० नि० महाराजपुर रोड मुरैना नत्था रामू पुत्रान शिवनारायण स० भाग 1000 वर्गफीट जाति वघेले नि० वघरोली दर भाग 1/4 जितेन्द्रसिंह पुत्र भुजवलसिंह भाग 1/4 जाति किरार नि० ग्वालियर सुमन पत्नी राजेश गुप्ता भाग 1/4 जाति वैश्य नि० मुरैना भूमिस्वामी भू- राजस्व 3.00

48 958

0.051

कृषिभूमि

भूमिस्वामी

मनोजकुमार पुत्र गोरीशंकर जाति वैश्य पता नि० जौरा 28/30 भाग भूमि स्वामी मुरारीलाल, दिनेशचन्द, सुभाशचन्द, अनिलकुमार पुत्रगण शंकरलाल जाति वैश्य पता नि० जौरा 2/30 समान भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 2.00

49 961

0.046

कृषिभूमि

भूमिस्वामी

प्रभूदयाल पुत्र मावसिया भाग 964 वर्गफुट दीवान सिंह पुत्र जलाल सिंह भाग 924 वर्गफुट जसरथ 7097

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जुलाई 2021

भाग 1 ]

सिंह पुत्र रामसिंह रकवा 0.04 वर्गफुट जाति गुर्जर नि० समेडी देवभान पुत्र भरतसिंह भाग 920 फुट दर भाग 1/8 अषोक कुमार इतवारीलाल उमेश पुत्रान मावसिया स ० भाग 3/8 रकबा 7 सही 1/2 विस्वा दर भाग 1/2 जाति कोली नि० वुढहेरा भूमि स्वामी वेदप्रकाश पुत्र टीकाराम भाग 2/3 जाति वैष्य राजकुमार पुत्र बद्रीप्रसाद भाग 1/3. दर भाग 1/2 पता नि० जौरा भूमि स्वामी भू- राजस्व 2.32 कुल 49 सर्वे नं० में अर्जित रकवा

8.186 है०

1. यह घोषणा हितबद्व सभी व्यक्तियों के आक्षेपों, को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30 ) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है ।

2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू- अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है ।

3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पडे कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोडकर आवश्यक नही है ।

4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जौरा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।

विषेष :-धारा 40 (2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है । इसलिये भू- अर्जन की अत्यावष्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशो के प्रकाषन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे ।

बी. कार्तिकेयन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

7098

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जुलाई 2021

कार्यालय , कलेक्टर , जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

पत्र.क्र. 45-1- भू-अर्जन- 2019-20

जबलपुर , दिनांक 9 जूलाई 2020 सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय बल्लम् भवन भोपाल के पत्र दिनांक 16/05/2018 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय मीति अनुसार शहपुरा विकासखंड के जिला डिंडौरी में स्थिति सारसडोली जलाशय के दूब क्षेत्र से प्रभावित ग्राम मेंहगंवा प.ह.न. 68 रा.नि.म. कुण्डम विकासखघ्ड कुण्डम तहसील कुण्डम जिला जबलपुर के कृषकों के आपसी सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है

खसरा न

ग्राम का नाम स.क. भूमिस्वामी का नाम मेहगंवा 1 संतोष सिंह पिता महा सिंह

44

मैंहगंवा

372

2 सम्हर सिंह हिम्मत सिंह धीर सिंह पिता लम्मू सिंह अमरती बाई मीरा बाई पिता लम्मूसिंह मँहगंवा 3 रघुनाथ सिंह उजियार सिंह राम सिंह पिता पचोला सिंह गनपत पिता हनुमत बेटा बाई वेवा जवाहर सिंह राजू सिंह पिता जवाहर सुमन बाई तुलसी बाई पिता जवाहर सिंह देवकी बाई पिता निरपत कीरती बाई पिता पचोला बै०

कुल रकबा हे.मे

रिमार्क क्रय हुतु प्रस्तावित रकषा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

0.12

0.40

सारसडोली जलाशय के डूब क्षेत्र से प्रभावित

2.27 0.15

सारसडोली जलाशय के दूब क्षेत्र से प्रभावित

सारसडोली जलाशय के दूब क्षेत्र से प्रभावित

0.16

0.98

374/3 7099

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जुलाई 2021

भाग 1 ]

मँहगंवा 4 लखन सिंह पिता फूल सिंह

0.13

0.31

375/1

सारसडोली जलाशय के डूब क्षेत्र से प्रभावित

5

मेंहगंवा

0.25

1.80

378

सारसडोली जलाशय के दूब क्षेत्र से प्रभावित

आनंद सिंह पिता ना बा वल्द प्रेम सिंह बली आजा सिंघई पता जबलपुर म०प्र० /सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामि

0.81

5.76

5 खसरे

योग

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमियो के भूमि स्वामियो को हित व उस पर स्थित मान/ नलकूप/वृक्ष आदि बावत दावा /आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के 15 पन्द्रह दिवस की अवधि में अपनी लिखित आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश दिनांक को छोडकर कार्यलयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है । नियत अवधि के पश्चात प्राप्त दावे /आपत्तियों मान्य नहीं की जावेगी ।

कर्मवीर शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

7100

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जुलाई 2021

कार्यालय , कलेक्टर , जिला बैतूल एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग प्र. क्र. 11 - अ-82-19-20-5251

बैतूल, दिनांक 1 जून 2021 चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान होगा या है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमि स्वामियों का, भूमि अर्जन पुनर्वास न और पुनर्व्यवस्थापन मेंउचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची- 1

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

नगर /ग्राम

जिला तहसील

अर्जित रकबा

लगभग क्षेत्रफल (हे०

में)

5

4

3

2

1

2.553

मुचगोहान

बैतूल

बैतूल

चोरनी मोरनी जलाशय अनिवार्य भू-अर्जन

अनुसूची- 2

( प्रभावित धारको की सूची )

भूमिस्वामी का नाम

क०

कुलअर्जित रकबा हैं० में

कुलरकबा हे०

खसरा नम्बर

3

4

5

2

1

0.457

0.457

1

103/5

0.462

0.462

103/6

मंगू बेवा झिंगू, हिरदे, सिल्लू व. झिंगू, सरस्वती, टूब्बा , प्रीति, पिता झिंगू, मिंजू, नान्हूरामा, रामलाल व. सायबू जाति गोंड, सा.देह भूमिस्वामी

0.648

0.040

102/18

2 चिक्कू व. जिंदू , सा.देह भूमिस्वामी

0.081

0.081

102/8

0.081

0.081

102/11

0.374

0.277

102/3

0.024

0.024

102/13

0.348

0.389

3

102/9

0.263

0.263

102/4

0.065

0.032 सोनी बेवा गेंदसिंह, पारवती पुत्री गेंदसिंह, गेंदलाल , पवन, चिक्कू व. जिन्दू, झिंगू, शंकर, मुन्नी, रवि व. नन्दा, मिडते बेवा नन्दा जाति गोंड सा. देह

102/14

0.226

0.100 4

102/12

सोनी पति गेन्दसिंह, पार्वती पुत्री गेन्दसिंग सा.देह भूमिस्वामी

5

0.324 0.211

0.324 0.064

102/5 102/15

रन्नू व . मदन, चुन्नीलाल , मुन्नी, मुन्नीलाल व. मदन, सुखवंती पुत्री मदन , जाति गोंड सा. देह भूमिस्वामी

2.553

3.143

योगः-

2-चूंकि मुचगोहान , चोरनी- मोरनी जलाशय अनिवार्य भू-अर्जन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि का अर्जन प्रस्तावित है, जिसमें कोई भीव्यक्ति का विस्थापन नही होने से धारा 19 की उप धारा (2 ) कें तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशितकरने की आवश्यकता नही हैं ।

3-भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बैतूल के न्यायालय में किया जा सकता है ।

4-समुचित सरकार की वेबसाई www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया । 7101 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 जुलाई 2021

प्र. क्र. 24-अ-82-20-21-5252

चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान होगा या है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमि स्वामियों का, भूमि अर्जन पुनर्वास न और पुनर्व्यवस्थापन मेंउचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची- 1

सार्वजनिकप्रयोजन का वर्णन

जिला

नगर / ग्राम

तहसील

अर्जित रकबा

लगभग क्षेत्रफल (हे०

में)

4

5

3

2

1

0.781

चुरनी

बैतूल बैतूल

चोरनी मोरनी जलाशय अनिवार्य भू-अर्जन

अनुसूची- 2

( प्रभावित धारको की सूची )

भूमिस्वामी का नाम

क०

कुलअर्जित रकबा हैं० में

कुलरकबा हे०

खसरा नम्बर

5

4

3

2

1

0.170

0.170

178

1 चिन्धु, लूटू, हरिराम व. ढोण्डू, ढिमरे पुत्री ढोण्डू फगनी, समीया व. जुगन, जाति गोंड, सा. देह भूमिस्वामी

0.065

179

0.247

2 सोमती पुत्री टाहजन, जाति गोंड, सा.देह भूमिस्वामी

0.226

0.809

173/1

3 कुन्डल व. फिस्तू, जाति गोंड सा. देह भूमिस्वामी

0.462

0.040 4

173/5

तुलाराम व. भोन्दू जाति गोंड सा. देह भूमिस्वामी

0,280

1.619

5

175/18

सुन्दरलाल , संती व. नजरसिंह , रमोता, मंगरू , अमरसिंह, बंसीलाल व. सरतलाल, जाति गोंड सा. देह भूमिस्वामी

योग :-

0.781

3.307

2- चूंकि चुरनी चोरनी- मोरनी जलाशय अनिवार्य भू-अर्जन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि का अर्जन प्रस्तावित है , जिसमें कोई भीव्यक्ति का विस्थापन नही होने से धारा 19 की उप धारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशितकरने की आवश्यकता नही हैं ।

3-भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बैतूल के न्यायालय में किया जा सकता है ।

4-समुचित सरकार की वेबसाई www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया । 7102

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जुलाई 2021

प्र. क्र. 25- अ-82-20-21-5253

चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान होगा या है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित भूमि स्वामियों का, भूमि अर्जन पुनर्वास न और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं:-

अनुसूची- 1

सार्वजनिकप्रयोजन का वर्णन जिला

नगर / ग्राम

तहसील

अर्जित रकबा

लगभग क्षेत्रफल (हे ०

में)

5

4

2

3

1

2.099

बैतूल बैतूल नायक चारसी

चोरनी मोरनी जलाशय अनिवार्य भू-अर्जन

अनुसूची- 2

( प्रभावित धारको की सूची )

भूमिस्वामी का नाम

क०

कुलरकबा हे०

कुलअर्जित रकबा हैं० में

नम्बर खसरा

3

4

5

2

1

0.482

0.081

35/4

1 गंजन व . मल्ली , जाति गोंड, सा. देह भूमिस्वामी

0.964

0.121 2

35/3

फगना, नोखेलाल , जग्गू, संजू अर्जुन व . मगरसिंह, रंजना बेवा मगरसिंह , नरमदी, कलाशांता पिता मगरसिंह , जाति गोंड, सा. देह भूमिस्वामी

0.068

0.483

3

35/2

चिंधू व. पुरन , जाति गोंड सा. देह भूमिस्वामी

0.072

0,483

4

35/1

ढोंडी, जीमो , मुन्नी , गुनी पिता मोहना, भूता, रामलाल , सुखनंदरन व. गेंदलाल , गीता, रीता पिता गेंदलाल, जाति गोंड सा.देह भूमिस्वामी

0.081

3.332

5

32/1

सुकडी जौ. रिंदा, मालिया बेवा सोमलाल , चिंधी जौ बालचंद, बिन्दू जौ बलीराम, बिदिया जौ रंगू , जाति गोंड सा. देह भूमिस्वामी 7103

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 जुलाई 2021

भाग 1 ]

1,676

1.676

24

6 सदू व. पाण्डू झीटो, गुना पिता पाण्डू जाति गोंड सा. देह भूमि स्वामी

योग:-

2.099

7.420

2-चूंकि नायकचारसी , चोरनी- मोरनी जलाशय अनिवार्य भू-अर्जन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि का अर्जन प्रस्तावित है , जिसमें कोई भीव्यक्ति का विस्थापन नही होने से धारा 19 की उप धारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशितकरने की आवश्यकता नही हैं । 3-भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बैतूल के न्यायालय में किया जा सकता है ।

4- समुचित सरकार की वेबसाई www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अमनबीर सिंह बैंस , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

[ भाग 1 7104

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 जुलाई 2021

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 15 जनवरी 2021

क्र. 422 - जि.भू.अ. - 2021 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित, प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला

अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील/ रा.नि.मं.

भूमि अर्जन, अधिनियम 2013 की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (3)

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)

(1) (2)

(5) उप मुख्य अभियंता दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे नैनपुर, जिला मंडला.

प.ह.नं.-38 सिवनी तहसील-केवलारी ग्राम- चौरापाठा रा.नि.मं. केवलारी ब.नं. -65

0.75 हेक्टेयर एवं उस पर स्थित संपत्तियां.

छिंदवाड़ा-नैनपुर- मंडला फोर्ट के मध्य छोटी रेल लाईन को बड़ी रेल लाईन में परिवर्तन हेतु.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , केवलारी , जिला- सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , उप मुख्य अभियंता दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे नैनपुर, मध्य रेल्वे जिला मंडला के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -15 ( 1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) केवलारी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे .

सिवनी, दिनांक 18 जून 2021

ज्ञापन क्र. 3096 - जि.भू.अ. - 2021 . -चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 11 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

धारा 11 की उपधारा ( 2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

ग्राम/ प.ह.नं./ब.नं.

तहसील/ रा.नि.मं.

(6)

क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हेक्ट. ) (4)

(2)

(3)

(5)

(1)

0.25

सिवनी तहसील- घंसौर रा.नि.मं. घंसौर

कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. , सेतु निर्माण संभाग-जबलपुर.

ग्राम- पिपरिया प.ह.नं. -36 ब.नं. -449

घोघरीमाल खमरिया मार्ग में हालोन नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य.

7105

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जुलाई 2021

भाग 1 ]

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , घंसौर, जिला- सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. सेतु निर्माण संभाग-जबलपुर, जिला जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -15 ( 1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , घंसौर, जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो तो दर्ज किया जा सकता है.

क्र. 3108- जि.भू.अ. - 2021 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित, प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम/ प.ह.नं. /ब.नं.

तहसील/ रा.नि.मं.

भूमि अर्जन, अधिनियम 2013 की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6)

(5)

(4)

(2)

(3)

(1)

0.76 हे.

थावरझोडी जलाशय परियोजना के बांध क्षेत्र में नहर निर्माण हेतु.

थांवरझोडी प.ह.

सिवनी तहसील-कुरई रा.नि.मं. बादलपार

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक 1 सिवनी जिला सिवनी.

नं.-21

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , कुरई , जिला- सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग भोमा, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -15 ( 1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , कुरई जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे .

[भाग 1 7106

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जुलाई 2021

ज्ञापन क्र. 3107-जि.भू.अ.- 2021 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 11 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

धारा 11 की उपधारा ( 2 )

भूमि का विवरण

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6)

के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (5)

क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हेक्ट. ) (4)

तहसील/ रा.नि.मं. (2)

ग्राम/ प.ह.नं./ब.नं. (3)

(1)

0.10

सिवनी तहसील- धनौरा रा.नि.मं. - धनौरा

कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. , सेतु निर्माण संभाग-जबलपुर.

घोघरी माल खमरिया मार्ग में हालोन नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंचमार्ग का निर्माण कार्य.

ग्राम-कोंडरा ब.नं. - 95 प.ह.नं. - 11

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , घंसौर, जिला- सिवनी में किया जा सकता है.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. सेतु निर्माण संभाग- जबलपुर, जिला जबलपुर में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -15 ( 1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , घंसौर जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, तो दर्ज किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राहुल हरिदास फटिंग , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर जिला खण्डवा मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 5 मई 2021

धारा 11 - प्रारंभिक अधिसूचना

नस्ती क्र. एल.ए. - 2020- भू-अर्जन-प्र. क्र. 0014-अ-82-2020-21.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) मैंमैं वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः " भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम 2013" की धारा 11 ( 1 ) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

प्रस्तावित खण्डवा सनावद के मध्य आमान परिवर्तन ( गेज कन्वर्जन ) के साथ अजंटी से मथेला के बीच न्यू ब्राडगेज बाईपास रेल्वे निर्माण कार्य की प्रकृति लोक हित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2( अ ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है. इस कारण से धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (1)

(2) खण्डवा

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 0.47

खण्डवा

(3) मालीपुरा

(5) उप मुख्य इंजीनियर ( निर्माण ) पश्चिम रेल्वे इन्दौर.

खण्डवा सनावद के मध्य आमान परिवर्तन ( गेज कन्वर्जन ) के साथ अजंटी से मथेला के बीच न्यू ब्राडगेज बाईपास रेल्वे निर्माण कार्य.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा/उप मुख्य इंजीनियर ( निर्माण ) पश्चिम रेल्वे इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनय द्विवेदी, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

7107 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 जुलाई 2021

कार्यालय , कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

जबलपुर , दिनांक 10 मई 2021

क्र. 29 - भू- अर्जन-प्र.क्र. 01- अ- 82-2020-21 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) संभाग क्रमांक 2 जबलपुर द्वारा जबलपुर शहर में दमोहनाका रानीताल से मदनमहल चौक ( मेडीकल रोड) तक फ्लाई ओवर लंबाई 5.905 कि.मी. निर्माण हेतु भू- अर्जन हेतु ग्राम आमनपुर तहसील आधारताल जिला जबलपुर के अन्तर्गत की निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाना अति आवश्यक है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

जिला

( वर्ग मी. )

तहसील

क्षेत्रफल अर्जित रकबा

धारा ( 11 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

रकबा

ख. न .

(5)

(3)

(6)

(4)

(2)

(1)

आधारताल

जबलपुर

आमनपुर

2179.743 व. मी.

68.521 व.मी.

भाग -1 69 , 52 , 27 में से भाग-2 81 , 83 , 86 , 87 में से.

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) संभाग क्रमांक 2 , जबलपुर.

2248.264 व.मी.

कुल रकबा

जबलपुर शहर में दमोहनाका से रानीताल से मदनमहल चौक (मेडीकल रोड) तक फ्लाई ओवर लंबाई 5.905 कि.मी. निर्माण हेतु.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.jabalpur.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है .

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, आधारताल के कार्यालय में एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) संभाग क्रमांक 2 जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जबलपुर , दिनांक 8 जून 2021

क्र. 03 - भू- अर्जन- प्र.क्र. 03-अ-82-2020-21.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जुलाई 2021

7108

कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) संभाग क्रमांक 2 जबलपुर द्वारा जबलपुर शहर में दमोहनाका रानीताल से मदनमहल चौक ( मेडीकल रोड ) तक फ्लाई ओवर लंबाई 5.905 कि.मी. निर्माण हेतु भू- अर्जन हेतु ग्राम सुभाषनगर तहसील आधारताल जिला जबलपुर के अन्तर्गत की निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाना अति आवश्यक है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

वर्ग मी. )

तहसील

जिला

धारा ( 12 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

रकबा

क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( डाय.षी/प्ला. क्र.

(6)

(5)

(4)

(2)

(3)

(1)

सुभाषनगर भाग ( 1 ) डाय शीट

जबलपुर आधारताल

क्र. 153बी प्लॉट

34.886 व. मी.

क्र. 625/1 में से

प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जबलपुर .

139.259 व. मी.

625/1 में से

625/2में से.

35.885 व. मी.

जबलपुर शहर में दमोहनाका रानीताल से मदनमहल चौक (मेडीकल रोड) तक फ्लाई ओवर लंबाई 5.905 कि.मी. निर्माण हेतु.

भाग ( 2 ) डाय शीट

क्र. 301 प्लॉट क्र.

1730.00 व. मी.

258 में से

282.00 व. मी.

259 में से

321.00 व. मी.

260 में से

भाग ( 3 ) डाय. शीट

क्र. 152 सी प्लॉट

810.00 व. मी.

क्र. 435 में से

54.862 व. मी.

430/2ए में से

51.674 व. मी.

430/4 में से

430/3में से 243.018 व. मी.

235.911 व. मी.

430में से

43.650 व. मी.

430में से

51.480 व. मी.

430में से

41.600 व. मी.

431 में से

73.053 व. मी.

431 में से

63.623 व. मी.

431 में से

20.307 व. मी.

431 में से

106.909 व. मी.

431 में से

35.313 व. मी.

432में से

35.077 व. मी.

432में से

32.248 व. मी.

432में से

23.400 व . मी.

432में से

10.528 व. मी.

432में से

34.683 व. मी.

432में से

27.988 व. मी.

432में से

63.262 व. मी.

433में से

26.426 व. मी.

433में से

26.289 व. मी.

433में से 7109

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 जुलाई 2021

भाग 1 ]

(6)

(5)

(3)

(4)

(1)

(2)

डाय. शीट क्र.

152ए प्लॉट क्र.

292में से

154.502 व. मी.

69.511 व. मी.

292में से

डाय शीट क्र.

152बी प्लॉट

71.410 व. मी.

क्र. 305/1 में से

भाग ( 4 )-डाय.शीट

क्र. 71 प्लॉट

2.850 व. मी.

क्र. 136/2 में से

24.122 व. मी .

136/3ए में से

140/4में से 5.721 व. मी.

4.00 व. मी.

140/3में से

5.610 व. मी.

141 में से

142/2में से 17.568 व. मी.

142/4 में से 16.017 व. मी.

15.150 व. मी.

143/1 में से

143/3 में से

8.974 व. मी.

144/1 में से 33.810 व. मी.

144/1/2 में से 4.608 व. मी.

26.250 व. मी.

144/1 में से

14.552 व. मी.

144/1 में से

भाग ( 5 )-डाय. शीट

क्र. 71 प्लॉट

53.290 व. मी.

क्र. 275 में से

27.334 व. मी.

274में से

16.887 व. मी.

274में से

22.00 व. मी.

273 में से

32.100 व. मी.

273, 272 में से

272में से

26.00 व . मी.

271/1/2में से 39.150 व. मी.

271/1/2 में से 7.830 व. मी.

5.200 व. मी.

271/2में से

4.080 व. मी.

271/2में से

271/2में से

5.200 व. मी.

271/2में से 4.080 व. मी.

5.200 व. मी.

271/2में से

4.080 व. मी.

271/2में से

14.375 व. मी.

271, 270 में से

12.238 व. मी.

270में से

18.013 व. मी.

270में से

16.605 व. मी.

270में से

7.695 व. मी.

270में से

13.122 व. मी.

269 में से

13.122 व. मी.

269 में से [भाग 1 7110

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जुलाई 2021

(6)

(5)

(2)

(4)

(1)

(3)

20.628 व. मी.

269 में से

32.775 व. मी.

269 में से

269/3 में से

14.353 व. मी.

269/3 में से

15.279 व. मी.

16.500 व. मी.

269/2ए में से

27.795 व. मी.

269/2ए में से

8.588 व. मी.

269 में से

भाग ( 6 )-डाय.

शीट क्र. 19 प्लॉट

26.627 व. मी.

क्र. 395/3,4,5 में से

104.386 व. मी.

395/3,4,5 में से

109.088 व . मी.

395/3,4,5 में से

33.125 व.मी.

404/1 ए में से

11.563 व. मी.

404/1 ए में से

87.200 व. मी.

404/2/ 1 ए/ 1 में से

22.325 व. मी.

404/4ए/1 में से

12.250 व. मी.

404/4ए/1 में से

404में से

20.980 व. मी.

404में से

13.840 व. मी.

404/4बी में से

37.100 व. मी.

404/4बी में से

17.320 व. मी.

424.500 व. मी.

404/4बी-1/4 सी , में से

भाग ( 7 )-डाय.शीट

क्र. 71 प्लॉट

65.105 व. मी.

क्र. 268/1 में से

268/1 में से 330.304 व. मी.

भाग ( 8 ) -डाय. शीट

क्र. 71 प्लॉट

129.069 व. मी.

क्र. 145/1 में से

145/4में से 45.705 व. मी.

145/2में से 12.742 व. मी.

डाय . शीट क्र. 72 प्लॉट

81.379 व. मी.

क्र. 160 में से

29.925 व. मी.

164/1 ए में से

164/3 ई में से

32.678 व. मी.

36.260 व. मी.

164/2ए में से

164में से

52.566 व. मी.

15.372 व. मी.

164में से

164/1जे में से

16.268 व. मी.

164/1-1/ 1 में से 21.680 व. मी.

12.177 व. मी.

164 में से

164में से

19.538 व. मी.

50.109 व. मी.

164में से

164 में से

28.492 व. मी.

164में से

20.217 व. मी.

164में से

19.618 व. मी.

164 में से

25.392 व. मी.

7111

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जुलाई 2021

भाग 1 ]

(6)

(5)

(4)

(2)

(3)

(1)

डाय. शीट क्र. 154ए प्लॉट

68.235 व. मी.

क्र. 527 में से

527में से

50.381 व. मी.

31.267 व. मी.

527 में से

27.709 व. मी.

527 में से

23.129 व. मी.

527 में से

9.694 व. मी.

526 में से

35.065 व. मी.

524 में से

18.577 व. मी.

524में से

25.584 व. मी.

524में से

डाय. शीट क्र . 152 सी प्लॉट

85.247 व. मी.

क्र. 446 में से

103.703 व. मी.

440में से

कुल रकबा 7297.811 व. मी.

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.jabalpur.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग भोपाल की वेवसाइट www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है .

3. भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , आधारताल के कार्यालय में एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) संभाग क्रमांक 2 जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

4. अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा, अर्थात् क्रय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा.

5. अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 ( साठ ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हो, फाइल किये जा सकेंगे.

क्र. 04 - भू- अर्जन- प्र.क्र . 02-अ-82-2020-21.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) संभाग क्रमांक 2 जबलपुर द्वारा जबलपुर शहर में दमोहनाका रानीताल से मदनमहल चौक ( मेडीकल रोड) तक फ्लाई ओवर लंबाई 5.905 कि.मी. निर्माण हेतु भू- अर्जन हेतु ग्राम हिनौतिया तहसील आधारताल जिला जबलपुर के अन्तर्गत की निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाना अति आवश्यक है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( वर्ग मी. )

तहसील

ग्राम

धारा ( 12 ) के तहत प्राधिकृत अधिकारी

जिला

रकबा

ख. न.

(6)

(5)

(3)

(4)

(2)

(1)

प्रभारी अधिकारी

हिनौतिया

जबलपुर शहर में आधारताल

भाग ( 1 ) खसरा नं.

जबलपुर

दमोहनाका रानीताल

349.00 व. मी. भू- अर्जन शाखा

301, 302 में से

से मदनमहल चौक

288.00 व. मी.

300में से

जबलपुर.

(मेडीकल रोड) तक

306.00 व. मी.

287/1-2 में से [भाग 1 7112

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जुलाई 2021

(6) (3)

(5)

(2)

(4)

(1)

286 में से

306.00 व. मी.

फ्लाई ओवर लंबाई

भाग( 2)-खसरा

08.895 व. मी.

नं. 76 में से

5.905 कि.मी. निर्माण हेतु.

108.982 व. मी.

76/7 में से

76 में से

42.522 व. मी.

35.963 व. मी.

76/1 में से

18.935 व. मी.

76/1 में से

8.848 व. मी.

76/1 में से

76/1 में से

48.770 व. मी.

76/1 में से

49.694 व. मी.

10.607 व. मी.

76/3 में से

76/3में से

45.634 व. मी.

76/3 में से

40.999 व. मी.

76/3 में से

22.875 व. मी.

76/3 में से

14.494 व. मी.

10.403 व. मी.

76/3 में से

76/3 में से

20.494 व. मी.

10.238 व. मी.

76/5 में से

76/4 में से

19.662 व. मी.

76/5 में से

13.811 व. मी.

76/5 में से

13.737 व. मी.

76/4में से

09.122 व. मी.

45.163 व. मी.

76/4में से

18.548 व. मी.

76 में से

04.754 व. मी.

76 में से

56.925 व. मी.

नजूल ब्लॉक क्र.

67 प्लॉट क्र. 04

में से

1929.075 व. मी.

कुल रकबा

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.jabalpur.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग भोपाल की वेवसाइट www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है .

3. भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, आधारताल के कार्यालय में एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) संभाग क्रमांक 2 जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

4. अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा, अर्थात् क्रय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा.

5. अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 ( साठ ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हो, फाइल किये जा सकेंगे .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कर्मवीर शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

7113

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जुलाई 2021

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 3 जून 2021

क्र. 206- भू- अर्जन- 2021.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं.

चूंकि, भूमि भूमिस्वामियों द्वारा उक्त भूमियों के बदले वर्तमान भू- अधिग्रहण अधिनियम, 2014 के नियमों एवं शर्तों के अधीन मुआवजा प्राप्त करने हेतु सहमत है. अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है , और इस कारण अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.141 हे.

भनिगवां

जवा

रीवा

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग रीवा.

खरपटा भनिगवां मार्ग के कि. मी. 1/2 में महाना नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इलैया राजा टी. , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा , दिनांक 14 जून 2021

रा. प्र. क्र. 003-09 -अ-82-2020-21.- मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन भोपाल का आदेश क्रमांक एफ- 12-2-2014- सात- शा.2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति " ( Consent Land Purchase Policy ) के तहत गोरखपुर अजनी जलाशय के अंतर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप " क " में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप " ख " में सहमति ले ली गई है.

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में गोरखपुर अजनी जलाशय के अंतर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: - [भाग 1 7114

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 जुलाई 2021

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

खसरा नम्बर

योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है

क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता

(6)

(7) (3)

(4)

(5)

(1) (2)

261

0,300

ग्राम- तुर्कीखापा , 1. तानीबाई वि. सेवाराम,

छिन्दवाड़ा मोहखेड

291

0.070

इमला पिता सेवाराम,

प.ह.नं. -60,

0.304

294

ब.न.-251,

मारोती , टन्टी, अजाब

पिता सेवाराम निवासी

रा.नि.म.-

गोरखपुर अजनी के अंतर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये.

इकलबिहरी ग्राम भूमिस्वामी-

तुर्कीखापा.

2. भैयालाल पिता मनाजी 292/1 0.065 पवार निवासी ग्राम भूमि स्वामी- तुर्कीखापा.

292/2

0.064

3. सम्भाजी पिता मनाजी

पवार निवासी ग्राम भूमिस्वामी- तुर्कीखापा.

293

0.158

4. शंकर, साहेबराव ,

अजाबराव पिता मंशा,

कचरा बेवा मंशा , मुन्नी, तुरजा, लहजा, चन्द्र पिता मंशा निवासी ग्राम भूमि स्वामी-तुर्कीखापा.

0.100

5. धनलाल , मनलाल पिता 316

निवासी ग्राम भूमिस्वामी-

जग्गू, दुर्गा पिता जग्गू तुर्कीखापा.

01.061

कुल योग ..

(2) उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू- भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप/ आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय , कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

7115

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जुलाई 2021

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल , दिनांक 14 जून 2021

प्र. क्र. 17 - अ- 82-19-20-निम्बोटी- 5519.- भू-अर्जन अधिकारी मुलताई द्वारा प्रस्तावित किया गया कि भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत घाटबिरोली जलाशय के डूब क्षेत्र में ग्राम निम्बोटी तहसील प्रभातपट्टन स्थित भूमि के अर्जन हेतु दिनांक 13 फरवरी 2020 को घोषणा की अधिसूचना का प्रकाशन किया गया था, किन्तु सिंचित/ असिंचित भूमि के सम्बंध में आवश्यक जांच प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण एक वर्ष की समयावधि में अधिनिर्णय पारित नहीं किया जा सका. अतएव अधिनिर्णय पारित किए जाने हेतु समयावधि बढ़ाई जावे.

अतएव, समुचित सरकार की हैसियत से प्रदत्त अधिकारों के तहत अधिनियम की धारा 25 के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 4 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 5 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है जिसकी भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 माह की अवधि बढ़ाई जाती है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

अर्जित रकबा लगभग

क्षेत्रफल (हे. में. )

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

5.366

घाटबिरोली लघु जलाशय हेतु

निम्बोटी

प्रभातपट्टन

बैतूल

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है .

(3) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अमनबीर सिंह बैंस , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

[भाग 1 7116

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जुलाई 2021

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग,

खण्डवा, दिनांक 23 फरवरी 2021

43 में वर्णित प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की आवश्ययकता नहीं है , अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख) तहसील- खण्डवा

(ग ) ग्राम-फतेहपुर

(घ) अर्जित रकबा-3.130 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा

खसरा क्रमांक

(हे. में)

(2)

(1)

43

0.085 नस्ती क्र. - एल.ए. - 2021 - प्र. क्र. - 01 - अ - 82-2020 . - शुद्धि पत्र.- उप मुख्य इंजीनियर निर्माण दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला प्रस्ताव के आधार पर अकोला- खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन ( गेज कन्वर्जन ) कार्य हेतु ग्राम खड़की की अधिग्रहित की जाने वाली निजी भूमि के संबंध में भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम, 2013 की धारा -4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपार्ट से छूट संबंधी अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 18 अक्टूबर 2019 को , स्वदेश निमाड़ा अंचल खण्डवा में दिनांक 19 अक्टूबर 2019 को, स्वदेश इन्दौर में दिनांक 19 अक्टूबर 2019 को, आम इश्तहार दिनांक 28 सितम्बर 2020 को हुआ. डी. एम. की वेबसाईड पर अपलोडिंग दिनांक 28 सितम्बर 2019 को किया गया. रेल्वे विभाग द्वारा मौके अनुसार जाँच उपरान्त संशोधन प्रस्तुत किया गया है. अतः उक्त अधिसूचना में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावेः-

44

0.162

0.015

59

0.016

56

सही संशोधित प्रविष्टि रकबा

पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि रकबा

55

0.012

54

0.016

(2) 1.075 हे.

72

0.146 (1) 1.181 हे.

0.200

74

0.266

75

(2) उक्त प्रकाशन उद्घोषणा में कुल अर्जनीय रकबा 1.181 हे. के स्थान पर 1.075 हे . पढ़ा जावे.

76

0.060

0.253

77

खण्डवा, दिनांक 31 मई 2021

0.070

78

0.138

79

80

0.204

0.002

81

0.207

83

85

0.008

0.212

89/3

0.329

53

52

0.020

0.025

51/1

0.032

51/2

50

0.102 नस्ती क्र..... 2020- एल.ए. भू-अर्जन प्र. क्र.- 0012-अ- 82-2020-2021.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अन्तर्गत , प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अन्तर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा

49

0.112 7117 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जुलाई 2021

(1)

(2)

48/2

0.224

0.123

48/1

46

0.091

योग : 3.130

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.-जावर माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर. डी. 12.83 कि.मी. पर पम्पहाऊस नम्बर-02 के निर्माण एवं उस पर आवागमन के लिये पहुंच मार्ग के निर्माण तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. - अकोला-खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन ( गेज कन्वर्जन ) कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -25, नर्मदा नगर कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , खण्डवा तथा उप- मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है.

खण्डवा, दिनांक 7 जून 2021

नस्ती क्र.... एल.ए.-2019-प्र. क्र.-0005-अ-82-2019-20- शुद्धि पत्र.- उप मुख्य इंजीनियर निर्माण दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के प्रस्ताव के आधार पर अकोला- खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन ) कार्य हेतु ग्राम लाडनपुर की अधिग्रहित की जाने वाली निजी भूमि के संबंध में भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम, 2013 की धारा 19 के तहत उद्घोषणा का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 16 अक्टूबर 2020 को, पत्रिका खण्डवा में दिनांक 21 सितम्बर 2020 को, दैनिक भास्कर में दिनांक 21 सितम्बर 2020 को , आम इश्तहार दिनांक 23 सितम्बर 2020 को हुआ. जिला खंडवा की वेबसाइट www : //Khandwa.nic.in पर दिनांक 23 सितम्बर 2020 को अपलोड किया गया. उक्त उद्घोषणा में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावेः–

सही संशोधित प्रविष्टि

पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि

रकबा

रकबा

खसरा नंबर

खसरा नंबर

0.0153 हे.

178/1 272

0.0289 हे.

नस्ती क्र. 007-2021- एल.ए. भू-अर्जन प्र. क्र.- 0013- अ-82- 2020-2021 .- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अन्तर्गत, प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 (2 ) के अन्तर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा 43 में वर्णित प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की आवश्ययकता नहीं है , अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

उक्त प्रकाशन उद्घोषणा में कुल अर्जनीय रकबा 1.3200 हे. के स्थान पर रकबा 1.3642 हे. पढ़ा जावे.

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख ) तहसील- खण्डवा

(ग) ग्राम-जावर

(घ ) अर्जित रकबा-1.047 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक

अर्जित रकबा (हे. में) (2)

(1)

1.047

737

नस्ती क्र.... एल.ए. - 2019- प्र. क्र.-0005-अ-82-2019-20- शुद्धि पत्र.- उप मुख्य इंजीनियर निर्माण दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के प्रस्ताव के आधार पर अकोला- खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन ) कार्य हेतु ग्राम लाडनपुर की अधिग्रहित की जाने वाली निजी भूमि के संबंध में भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम, 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 18 अक्टूबर 2019 को, स्वदेश में दिनांक 19 अक्टूबर 2019 को पत्रिका खण्डवा में दिनांक 11 सितम्बर 2020 को, आम इश्तहार दिनांक 30 सितम्बर 2019 को हुआ. जिला खंडवा की वेबसाइट www://Khandwa.nic.in योग : 1.047 [भाग 1 7118

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जुलाई 2021

0.120 हे.

242

239

0.040 हे.

0.030 हे.

390

पर दिनांक 30 सितम्बर 2019 को अपलोड किया गया. रेल्वे विभाग द्वारा मौके अनुसार जॉच उपरान्त संशोधन प्रस्तुत किया गया है. अतः उक्त प्रारम्भिक अधिसूचना में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावेः-

391

0.020 हे.

0.030 हे.

434/1

पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि

0.010 हे.

434/2

0.060 हे .

सही संशोधित प्रविष्टि रकबा (2)

(1)

365

1.3642 हेक्टे.

रकबा 1.3200 हेक्टे.

उक्त प्रकाशन उद्घोषणा में कुल अर्जनीय रकबा 1.882 हे. के स्थान पर रकबा 2.582 हे. पढ़ा जावे.

(2) उक्त प्रकाशन प्रारम्भिक अधिसूचना में कुल अर्जनीय रकबा 1.3200 हेक्टे. के स्थान पर 1.3642 हेक्टे. पढ़ा जावे.

नस्ती क्र.... एल.ए. - 2019 -प्र. क्र.-0004-अ-82-2019-20- शुद्धि पत्र.- उप मुख्य इंजीनियर निर्माण दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के प्रस्ताव के आधार पर अकोला - खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन ( गेज कन्वर्जन ) कार्य हेतु ग्राम बमनगांव आखई की अधिग्रहित की जाने वाली निजी भूमि के संबंध में भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम , 2013 की धारा 19 के तहत उद्घोषणा का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 16 अक्टूबर 2020 को, पत्रिका खण्डवा में दिनांक 21 सितम्बर 2020 को, दैनिक भास्कर में दिनांक 21 सितम्बर 2020 को, आम इश्तहार दिनांक 23 सितम्बर 2020 को हुआ. जिला खंडवा की वेबसाइट www;// Khandwa.nic.in पर दिनांक 23 सितम्बर 2020 को अपलोड किया गया. उक्त उद्घोषणा में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे:-

नस्ती क्र. .-एल.ए. - 2019-प्र. क्र.-0004-अ-82-2019- 20.- शुद्धि पत्र. उप मुख्य इंजीनियर निर्माण दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के प्रस्ताव के आधार पर अकोला- खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन ( गेज कन्वर्जन ) कार्य हेतु ग्राम बमनगांव आखई की अधिग्रहित की जाने वाली निजी भूमि के संबंध में भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम, 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 18 अक्टूबर 2019 को, नवभारत में दिनांक 19 अक्टूबर 2019 को, पत्रिका खंडवा में दिनांक 11 सितम्बर 2020 को, आम इश्तहार दिनांक 30 अक्टूबर 2019 को हुआ. जिला खंडवा की वेबसाईड www; //Khandwa.nic.in पर दिनांक 30 सितम्बर 2019 को अपलोड किया गया. रेल्वे विभाग द्वारा मौके अनुसार जाँच उपरान्त संशोधन प्रस्तुत किया गया है. अतः उक्त प्रारम्भिक अधिसूचना में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावेः-

सही संशोधित प्रविष्टि

पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि

रकबा

खसरा

रकबा

सही संशोधित प्रविष्टि रकबा

पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि रकबा

नंबर

खसरा नंबर

274

0.070 हे .

(1)

(2)

0.050 हे.

275

1.882 हेक्टे.

2.582 हेक्टे.

276

0.010 हे.

0.020 हे.

269

(2) उक्त प्रकाशन प्रारम्भिक अधिसूचना में कुल अर्जनीय रकबा 1.882 हेक्टे. के स्थान पर 2.582 हेक्टे. पढ़ा जावे.

1

0.050 हे.

268/1/1

243/1

0.020 हे.

0.070 हे.

243/2

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनय द्विवेदी, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

(धारा 6 देखिए)

सागर, दिनांक 19 मार्च 2021

क्र. 69- अ- 82-20-21 - भू- अर्जन- 21-2648- मौजा टड़ा पट.ह.नं. - 01 , तहसील रहली.- उप मुख्य अभियंता ( निर्माण- II ) पश्चिम मध्य रेल भोपाल के प्रस्ताव अनुसार द्वारा बीना कटनी तीसरी लाईन परियोजना ( 263 किमी ) निर्माण हेतु समुचित सरकार मौजा टड़ा पटवारी हल्का नंबर -01 तहसील गढ़ाकोटा , जिला सागर स्थित भूमि खसरा नंबर 651 , 650, 652, 654 रकबा क्रमश: 0.590, 0.590, 0.030, 0.330 हे.

7119

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जुलाई 2021

भाग 1 ]

में से कुल रकबा 0.250 हे . भूमि का अर्जन करना चाहती है. समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन उपरांत मध्यप्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2015 के नियम 5 के तहत प्ररूप - ख में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं प्ररूप - ग में सामाजिक समाघात प्रबंध योजना प्रस्तुत की गई है जो इस सूचना के साथ संलग्न कर प्रकाशित की जा रही है:-

दीपक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

संलग्नः- प्ररुप ख एवं ग

अ.वि.अ. रहली का प्रकरण क्रमांक 02 अ/82 / 20-21 ग्राम टड़ा, तहसील गढ़ाकोटा

प्ररूप-ख

(नियम 5 देखिए )

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट

बीना से कटनी तीसरी लाईन परियोजना

1 परियोजना का नाम

2 लोक प्रयोजन

बीना से कटनी तीसरी लाईन परियोजना निर्माण से यात्रियों को रेल यात्रा की विकसित सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा एवं व्यापारिक दृष्टि से भी क्षेत्र को लाभ होगा जिससे क्षेत्र आर्थिक विकास होगा.

3 स्थल

ग्राम टड़ा पट.ह.नं. - 01 तहसील टड़ा

निजी भूमि 0.250 है. अशासकीय भूमि

4 परियोजना का क्षेत्र

5 विकल्प जिन पर विचार किया गया

अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि बीना से कटनी तीसरी लाईन निर्माण हेतु पूर्णतः उपयुक्त है , जिससे अन्य किसी विकल्प पर विचार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है.

6 परियोजना की पृष्ठ भूमि, विकासकर्ता की पृष्ठ भूमि नियंत्रण सहित.

बीना से कटनी तीसरी लाईन परियोजना का निर्माण कार्य उप मुख्य अभियंता/निर्माण II पश्चिम मध्य रेल्वे भोपाल द्वारा किया जावेगा.

रेल मार्ग निर्माण प्रथम चरण

परियोजना निर्माण के चरण 7

संलग्न है .

8 परियोजना के प्रभावों को दर्शाने वाले क्षेत्र के नक्शे

ग्राम टड़ा की 0.25 है. शासकीय भूमि

9 परियोजना के लिये आवश्यक कुल भूमि

10 भूमि का मूल्य

ग्राम टड़ा की वर्ष 2020-21 की गाइड लाइन के आधार पर अर्जन हेतु प्रस्तावित निजी भूमि 0.250 है. का सिंचित भूमि के मान से कुल मूल्य 128000-00 रुपये मात्र एवं असिंचित भूमि के मान से कुल मूल्य 64000-00 रुपये मात्र है.

04

11 प्रभावित परिवारों की संख्या [ अधिनियम की धारा 3 के खण्ड ( ग ) के अनुसार] .

लोक संपत्ति- कोई लोक संपत्ति प्रभावित नहीं हो रही है .

12 परिसंपत्तियां

विस्थापित होने वाले संभावित परिवार जिनकी भूमि अर्जित हुई परिवारों की संख्या

13 विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या जिनकी भूमि अर्जित हुई:-

अ. ज. जा.

योग 0

0

अन्य 0

अ. जा. 0

जिनके मकान अर्जित हुए परिवारों की संख्या

अ. ज. जा.

अ. जा.

योग 0

0

0 अन्य 0 7120

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 जुलाई 2021

14 सामाजिक समाघात

(क) समाघातों का विवरण

(ख) समाघातों की संकेतक सूची

15 विकल्प जिन पर विचार किया गया

(क) यदि हों तो वर्तमान प्रस्ताव को अधिमान्यता क्यों दी गई?

(ख) यदि नहीं तो क्यों?

16 निष्कर्ष

निरंक

निरंक

अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि बीना कटनी तीसरी लाईन निर्माण हेतु पूर्णतः से उपयुक्त है तथा परियोजना निर्माण से यात्रियों को रेल यात्रा की विकसित सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा एवं व्यापारिक दृष्टि से भी क्षेत्र को लाभ होगा जिससे क्षेत्र आर्थिक विकास होगा.

निरंक

लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है . परियोजना निर्माण से यात्रियों को रेल यात्रा की विकसित सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा एवं व्यापारिक दृष्टि से भी क्षेत्र को लाभ होगा जिससे क्षेत्र आर्थिक विकास होगा . अतः अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का बीना कटनी तीसरी लाईन निर्माण हेतु अर्जन किये जाने की सामाजिक समाघात दल अनुशंसा करता है.

अ.वि.अ. सागर का प्रकरण क्रमांक 02 अ/82/ 20-21 ग्राम टड़ा , तहसील रहली

प्ररूप- ग

(नियम 5 देखिए )

सामाजिक समाघात प्रबंध योजना

निम्नलिखित समाघातों के समान हेतु आवश्यक सुधारात्मक उपाय

1 प्रभावित परिवारों की जीविका

2 लोक और सामुदायिक परिसंपत्तियां

3 आस्तियां और अधोसंरचना विशेषकर सड़कें , लोक परिवहन .

4 जल- मल निकासी एवं स्वच्छता

5 पेयजल के स्त्रोत

6 पशुओं के लिए जलस्त्रोत

7 सामुदायिक तालाब

8 जन सुविधाएं (पोस्ट ऑफिस, उचित मूल्य दुकान , विद्युत आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्कूल , आंगनबाड़ी, बाल उद्यान और कब्रिस्तान एवं शमशान.

9 वे उपाय जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन है कि वह प्रस्तावित परियोजना में शामिल करेगा.

10 अतिरिक्त उपाय जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन है कि सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया और जन सुनवाईयों के निष्कर्षों के प्रति उत्तर में उसका जिम्मा लेगा.

प्रभावित नहीं है

प्रभावित नहीं है

प्रभावित नहीं है

प्रभावित नहीं है

प्रभावित नहीं है

प्रभावित नहीं है

प्रभावित नहीं है

उपरोक्तानुसार कोई भी जनसुविधा प्रभावित नहीं है.

बिन्दु क्रमांक -1 से लगायत 8 प्रभावित न होने से किसी उपाय की आवश्यकता नहीं है .

बिन्दु क्रमांक-1 से लगायत 8 प्रभावित न होने से किसी उपाय की आवश्यकता नहीं है अतः यह बिन्दु भी निरंक है.

7121

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जुलाई 2021

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग दतिया, दिनांक 28 मई 2021

प्र. क्र. 09- अ-82-2020-21.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है . अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- दतिया

(ख) तहसील- सेवढ़ा

(ग) ग्राम- बसईमलक

(घ) क्षेत्रफल-76.900 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

प्रभावित रकबा (हेक्टे. में)

(2)

(1)

0.230

2

1.390

3

5

0.570

6

0.370

0.520

7

0.810

8

0.800

9

10

0.800

0.480

11

0.850

83

0.800

84

0.220

88

0.080

90

0.180

91

0.030

93

0.100

94

0.060

95

(2)

(1)

0.100

96

0.070

184

0.070

185

0.800

189

1.050

190

0.750

191

192

0.800

0.800

193

0.600

197

0.520

198

0.570

199

0.240

201

0.400

202

203

0.390

0.300

205

0.550

206

0.160

207

0.230

209

210

0.340

0.500

211

212

0.450

213

2.110

0.100

214

0.120

215

0.320

217

0.410

218

0.050

219

0.040

220

0.080

221

0.860

222

0.160

226

0.200

227

229

0.410

0.400

230

0.400

231 7122

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 जुलाई 2021

(2) (1)

0.430 232

0.360 233

236

0.960

0.240 237

0.800 238

0.500 239

0.160 240

1.050 241

0.040 242

243

0.070

1.230 246

0.020 249

252

0.550

0.600 253

0.100 254

0.090 257

258

0.090

0.620 262

264

0.040 265

0.040 266

0.160

0.800 270

0.500 273

275

0.750 276

0.580

0.220 277

0.550 279

280

0.170

0.220 281

0.340 283

0.220 284

288

0.630

0.270 289

0.330 290

0.030 291

0.090 293

(1)

(2)

294

0.010

300

0,700

301

0.040

0.110

303

305

0.050

310

1.360

0.800

311

312

0.290

313

0.160

314

0.130

0.020

315

1.100

316

0.800

317

318

0.800

320

0.050

323

0.790

333

0.050

340

0.160

341

0.090

0.400

343

0.400

344

0.400

345

347

0.430

0.340

349

350

0.170

0.810

352

0.320

353

366

0.140

0.200

367

0.300

368

369

0.320

370

0.100

0.160

371

0.350

373

0.990

374

375

0.360 भाग 1 ]

7123

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जुलाई 2021

(2) (1)

0.150 390

391

0.370

0.260 392

0.290 393

0.390 395

0.370 396

0.420 397

0.540 398

0.100 399

0.150 419

0.490 421

0.340 425

432

0.030

0.130 4/1

0.140 4/2

179/3

1.000

0.800 183/1

1.070 186/1

0.400 188/1

0.170 194/1

1.000 195/3

1.000 196/2

0.320 208/1

0.210 208/2

223/1

1.380 223/2

0.930

0.650 225/min- 1

0.500 225/min- 2

0.260 225/min- 3

0.010 225/min- 4

0.400 248/min- 2

0.280 255/1

0.270 255/2

260/1

0.200

0.110 260/2

0.090 269/1

(2)

(1)

0.070

269/2

0.070

269/3

0.030

269/4

0.260

274/1

274/2

0.090

0.180

282/1

282/2

0.180

0.330

286/1

0.040

286/2

0.050

286/3

0.050

287/1

0.120

287/2

0.340

287/3

0.240

319/1

319/2

0.460

322/1

1.100

2.200

322/2

0.800

348/2

485/290

0.050

488/424

0.100

0.130

489/350

0.400

81/2

0.600

89/2

92/2

1.600

1.000

97/2

76.900

कुल प्रभावित सर्वे नं. 185

प्रभावित रकबा

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- माँ रतनगढ़ बहुउद्देशीय परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण के डूब क्षेत्र हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी अनुभाग सेवढ़ा , जिला दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

7124

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जुलाई 2021

कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग पन्ना, दिनांक 4 जून 2021

प्र. क्र. 28- अ-82 - वर्ष- 2020-21.- भूमिअर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है , इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है , अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित हैः-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- पवई

(ग) ग्राम- सिमरिया गुलाबसिंह

(घ) क्षेत्रफल-6.080 हेक्टेयर .

भूमि का प्रकार खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हैक्टेयर में )

(2)

(1)

(3)

0.010

1153/3

निजी भूमि

0.010

1099

निजी भूमि

0.230

1101/1

निजी भूमि

0.060

1146/1

निजी भूमि

0.060

1146/2

निजी भूमि

0.010

1145/1 /ख

निजी भूमि

0.010

1145/2

निजी भूमि 1144

0.040

निजी भूमि

0.010

1143

निजी भूमि 1140

0.040

निजी भूमि

(3)

(2)

(1)

0.020

1130

निजी भूमि

0.010

1119

निजी भूमि 1129

0.050

निजी भूमि

0.030

1118/1

निजी भूमि 1120/1

0.200

निजी भूमि 1120/2

0.130

निजी भूमि

0.070

1076/1

निजी भूमि

0.020

1079

निजी भूमि

0.180

966

निजी भूमि 965/1

0.070

निजी भूमि 967

0.020

निजी भूमि 922/1

0.130

निजी भूमि 922/2

0.050

निजी भूमि

0.020

920/2

निजी भूमि 921

0.010

निजी भूमि 913

0.130

निजी भूमि

0.090

914

निजी भूमि

0.130

908

निजी भूमि

0.010

907

निजी भूमि 906

0.040

निजी भूमि 724

0.010

निजी भूमि

0.060

725

निजी भूमि

0.010

726

निजी भूमि 727

0.040

निजी भूमि

0.030

728

निजी भूमि

0.010

730

निजी भूमि

0.080

731

निजी भूमि

0.010

729

निजी भूमि

0.030

732

निजी भूमि

0.020

736

निजी भूमि 735

0.010

निजी भूमि

0.010

734

निजी भूमि

0.120

733/1183

निजी भूमि

0.050

574/1

निजी भूमि

0.140

574/2

निजी भूमि 574/3

0.030

निजी भूमि 573/1

0.030

निजी भूमि 573/2

0.110

निजी भूमि भाग 1 ]

7125

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जुलाई 2021

(3)

(2)

(1)

0.020

751/2

निजी भूमि

0.050

519

निजी भूमि

0.130

518/1

निजी भूमि 517/1

0.020

निजी भूमि

0.200

520/2

निजी भूमि 521

0.140

निजी भूमि

0.070

530/1

निजी भूमि

0.180

522/2

निजी भूमि

0.13

238

निजी भूमि

0.010

237/2

निजी भूमि

0.080

236/1

निजी भूमि 236/2

0.110

निजी भूमि

0.005

242/1

निजी भूमि

0.015

242/2

निजी भूमि

0.010

241/2

निजी भूमि

0.160

241/3

निजी भूमि

0.010

243/2

निजी भूमि

0.090

254/1

निजी भूमि

0.080

254/2

निजी भूमि

0.010

255

निजी भूमि

0.120

256

निजी भूमि 259

0.010

निजी भूमि 260

0.360

निजी भूमि

0.220

261

निजी भूमि

0.010

262

निजी भूमि

0.090

263

निजी भूमि 397

0.010

निजी भूमि 398

0.100

निजी भूमि

0.090

399

निजी भूमि

0.010

400

निजी भूमि

0.060

401

निजी भूमि

0.050

402

निजी भूमि

0.070

403

निजी भूमि

0.010

413/1200

निजी भूमि

0.055

413/1

निजी भूमि

0.055

413/2

निजी भूमि

0.100

415

निजी भूमि

0.070

416/2

निजी भूमि

(2)

(3) (1)

0.010

417

निजी भूमि

0.080

418

निजी भूमि

0.070

419

निजी भूमि

0.010

645

निजी भूमि 646

0.080

निजी भूमि

0.130

648

निजी भूमि योग .. 6.080 हे

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है:- पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत माइनर एवं सब माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु धारा -19 का प्रकाशन , ग्राम - सिमरिया गुलाबसिंह, तहसील एवं अनुभाग पवई.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पवई में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय कुमार मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 8 जून 2021

पत्र क्र. 207 - भू- अर्जन-2020.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कॉलम ( 1 ) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कॉलम ( 2 ) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचितं प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 उपधारा ( 4 ) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है.

चूंकि ग्राम रीवा-553 , राजस्व निरीक्षक मण्डल, रीवा, पटवारी हल्का रीवा तहसील हुजूर, रीवा निपनिया मार्ग में बीहर नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग कार्य पूर्ण करने हेतु. इस कारण अधिनियम के उपधारा [भाग 1 7126

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जुलाई 2021

( 2 ) के तहत् पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है .

कार्यालय , कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उज्जैन, दिनांक 10 जून 2021 अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा ( म. प्र. )

(ख) तहसील-हुजूर

(ग) नगर/ग्राम-रीवा-553

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.103 हेक्टेयर

क्र. भू-अर्जन- 2021-450- राजस्व प्रक. क्र. 0006 - अ-2020- 21.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि में अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमिअर्जन पुनर्वास एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:-

खसरा नं.

अनुसूची

अर्जित रकबा (हे. में)

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(1)

(2)

(क) जिला- उज्जैन

(ख ) तहसील- उज्जैन

0.041

172/1/1/1/1/1/1

(ग) कस्बा उज्जैन

172/1/1/2

0.040

(घ) अर्जित रकबा 0.029 हेक्टेयर

परिसंपत्तियां

सर्वे क्रमांक

0.016

अर्जन हेतु प्रस्तावित

172/1

रकबा

0.006

172/1/1/3

(हे. में)

(2)

(3)

(1)

कुल 04 किता .. 0.103

0.029

निर्मित मकान

2334/मिन-2

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है:- रीवा निपनिया मार्ग में बीहर नदी पर निर्माणाधीन पुल के पहुंचमार्ग कार्य हेतु

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है:- इन्टर प्रिटेशन सेंटर के पास श्री महाकालेश्वर मंदिर में पधारने वाले श्रद्धालुओं को पार्किंग , अतिथि निवास आदि सुविधा विकसित करने हेतु.

(3) भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय , जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. सेतु, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

(3) भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , उज्जैन तथा प्रशासक श्री महाकालेश्वर प्रबंध समिति, उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इलैया राजा टी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

क्र. भू- अर्जन- 2021-453- राजस्व प्रक. क्र. 01 -अ- 82-21-22.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में श्री महाकालेश्वर मंदिर के संबंध में बड़ा गणेश मंदिर से चौबीस खंबा मार्ग 18 मी. चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहण करने के अंतर्गत कस्बा उज्जैन के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार/ भूमिस्वामी एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.

योजना अंतर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है. प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि श्री महाकालेश्वर मंदिर के संबंध में बड़ा गणेश मंदिर से चौबीस खंबा मार्ग 18 मी . चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहण करने के अंतर्गत कस्बा उज्जैन से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है .

भाग 1 ]

7127

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जुलाई 2021

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:-

अनुसूची ( 1 )

विवरण

(1)

श्री महाकालेश्वर मंदिर के संबंध में बड़ा गणेश मंदिर से चौबीस खंबा मार्ग 18 मी. चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहण करने के संबंध में

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)

(2)

0.324 वर्ग मीटर

अनुसूची (2)

श्री महाकालेश्वर मंदिर के संबंध में बड़ा गणेश मंदिर से चौबीस खंबा मार्ग 18 मी. चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहण करने के अंतर्गत कस्बा उज्जैन की प्रभावित भूमि का विवरण:- तहसील व जिला उज्जैन, कस्बा उज्जैन:-

क्र.

कुल रकबा

भूमिस्वामी का नाम

भूमि सर्वे क्रमांक

(3)

(4) (1) (2)

0.073 1

2107 पं. सूर्यनारायण व्यास पिता सत्यनारायण व्यास

0.084 2

2108 सत्यनारायण पिता नागेश्वर जाति ब्राह्मण नि. सिंहपुरी

2109

3

0.094

मणिशंकर पिता गिरजाशंकर नि. उज्जैन

0.073 2110 रामकृष्ण पिता

शिवनारायण जाति

रामकृष्ण कामिनी

4 ब्राह्मण मृतक वारिसान हेमन्त यशवंत पिता नलिनी वर्षा पिता रामकृष्ण भगवती विधवा रामकृष्ण व्यास नि.- उज्जैन.

परिसंपत्ति का विवरण

प्रस्तावित अधिग्रहित रकबा

(6)

(5)

0.073

बड़ा गणेश मंदिर शासकीय पक्का निर्माण 126.40 वर्गमीटर विनोदशंकर पिता सत्यनारायण पक्का मकान 95.35 वर्ग मी. बालकृष्ण पिता नारायण व्यास पक्का मकान 161.13 वर्ग मी.

0.084

तिलक पिता सुदर्शन व्यास पक्का मकान 58 वर्ग मी. साकेत पिता सुदर्शन व्यास पक्का मकान 83.13 वर्ग मी. विनोद पिता सत्यनारायण व्यास पक्का मकान 196.28 वर्ग मी. कुंआ-1 पक्का

0.094

दरगाह एवं खुली भूमि 85 वर्ग मीटर निलेश गर्ग टीन शेड गोडाउन 91.42 वर्ग मीटर कालू सिंधी पक्का मकान 46 वर्गमीटर मुरलीधर शर्मा पक्का मकान 32.43 वर्ग मीटर एवं ट्यूबवेल-1 दीक्षित जी पक्कामकान 32.43 वर्ग मीटर गोपी कंजर लाज पक्का मकान 115.66 वर्ग मीटर

0.073

यशवंत व्यास मकान पक्का 179.20 वर्ग मीटर [भाग 1 7128

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जुलाई 2021

क्र. भू- अर्जन- 2021-452- राजस्व प्रक. क्र. 0007-अ- 82-20-21.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि में अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- उज्जैन

(ख) तहसील- उज्जैन

(ग ) कस्बा- उज्जैन

(घ) अर्जित रकबा 0.623 हेक्टेयर

परिसंपत्तियां

क्र. सर्वे क्रमांक अर्जन हेतु प्रस्तावित

रकबा

(3)

(4)

(2)

(1)

जेहराबी पति आरिफ अली कच्चा मकान 20× 20

1

0.068

2324/2/1

0.013

2

2324/2/2

1 . जायराबी पिता मो. युसूफ दुकान व मकान 10×30

2. इरफान पिता अ. हकीम टीनशेड 13× 38

3. जमीला पिता मजहर अली, टीनशेड मकान 20×40

0.052

3

2325/2/1

0.046

2325/2/2

4

2328

0.015

5

1 . मो. इरफान पिता मो. युसूफ दुकान व मकान 10×30

2. इरशाद पिता अब्दुल हमीद दुकान 15× 30

0.007

6

2329.

अकीला बी पति अफजल हुसेन मकान व दुकान 15× 30 2405/मिन -1

0.013

7

जरीना बी झोपड़ी

8

2406

0.095

1 .

नईम बेग पिता सुल्तान- मकान

2.

समीर पिता इब्राहीम- मकान

3. श्रीमती कमरून पति इब्राहीम- मकान

0.310

2433/5

9

10

0.004

2330/मिन -1

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- चारधाम मंदिर पानी की टंकी से त्रिवेणी इंटरप्रिटेशन सेंटर तक रोड चौड़ीकरण हेतु भूमि अधिग्रहण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , उज्जैन तथा प्रशासक श्री महाकालेश्वर प्रबंध समिति, उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आशीष सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 02 July 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2021-07-02.27.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2021-07-02.27.Ordinary.