ध्य प्रदेश
शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 281 ]
भोपाल , गुरुवार , दिनांक 8 जुलाई 2021 - आषाढ़ 17 , शक 1943
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 8 जुलाई 2021
क्र. एफ ए 3-06-2021-1-पांच ( 41 ) .- मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम , 2017 ( 2017 का 12 ) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, परिषद् की अनुशंसाओं पर, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 , को और संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्ः-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश माल और सेवा कर ( संशोधन ) नियम, 2021 है.
(2 ) ये नियम 01 मई 2021 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे.
2. उक्त नियमों में, -
(एक) नियम 36 में, उप- नियम (4 ) में, प्रथम परंतुक में, " पूर्ण विराम " के स्थान पर " कोलन " स्थापित किया जाए तत्पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्ः-
" परन्तु यह भी कि उक्त शर्त अप्रैल और मई, 2021 की अवधि के लिए संचयी रूप से लागू होगी और मई , 2021 की कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर -3 ख की विवरणी , उक्त महीनों के इनपुट कर प्रत्यय का उपर्युक्त शर्त के अनुसार संचयी रूप से समायोजन करके प्रस्तुत की जाएगी . ";
(दो) नियम 59 में, उप - नियम ( 2 ) में, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्ः-
" परन्तु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, माह अप्रैल , 2021 के लिए, बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करते हुए, उक्त ब्यौरों को, मई 2021 के पहले दिन से मई, 2021 के 28वें दिन तक प्रस्तुत कर सकेगा. " .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.
561 562
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2021
भोपाल, दिनांक 8 जुलाई 2021
क्र. एफ ए 3-06-2021-1- पांच (41 ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस आशय का अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-06-2021-1- पांच ( 41 ) , दिनांक 08 जुलाई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.
Bhopal , the 8th July 2021
No. F A 3-06-2021-1 -V(41 ) . In exercise of the powers conferred by Section 164 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 ( 12 of 2017 ) , the State Government , on the recommendations of the Council , hereby, makes the following rules further to amend the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules , 2017 , namely:-
1. Short title and commencement . ( 1 ) These rules may be called the Madhya Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Rules , 2021 .
(2) These rules shall be deemed to have come into force on 01st May 2021 .
2. In the said rules ,-
(i) In rule 36 , in sub- rule (4) , in first proviso , for "full stop " , " colon " shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted , namley:-
"Provided further that such condition shall apply cumulatively for the period April and May , 2021 and the return in FORM GSTR - 3B for the tax period May, 2021 shall be furnished with the cumulative adjustment of input tax credit for the said months in accordance with the conditions above ." ;
(ii) In rule 59 , in sub- rule ( 2) , the following proviso shall be inserted , namely :-
"Provided that a registered person may furnish such details , for the month of April , 2021 , using IFF from the 1st day of May, 2021 till 28th of May , 2021." .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , R. P. SHRIVASTAVA, Dy . Secy .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2021 .