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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 287 ]
भोपाल, गुरुवार, दिनांक 8 जुलाई 2021- आषाढ़ 17 , शक 1943
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 8 जुलाई 2021
एफ ए- 3-51-2019-1 - पांच- ( 47 ) .- राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम , 2017 के नियम 48 के उपनियम (4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-51-2019-1 - पांच- ( 29 ) , दिनांक 04 मई 2020 में निम्नलिखित और संशोधन करती है:-
उक्त अधिसूचना के प्रथम अनुच्छेद में " ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उनसे भिन्न " शब्दों के पश्चात् " एक सरकारी विभाग , एक स्थानीय निकाय " , शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 8 जुलाई 2021
एफ ए- 3-51-2019-1- पांच ( 47 ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-51-2019-1- पांच (47 ) , दिनांक 08 जुलाई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. श्रीवास्तव , उपसचिव.
573 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2021
574
Bhopal , the 8th July 2021
FA- 3-51-2019-1 - V (47) . In exercise of the powers conferred by sub - rule (4) of Rule 48 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules , 2017 , the State Government, on the recommendations of the Council , hereby makes the following further amendment in this department's notification No. FA- 3-51-2019-1 -V (29 ) , dated the 4th May 2020 , namely:-
In the said notification, in the first paragraph , after the words " notifies registered person , other then " , the words " a government department, a local authority " , shall be inserted.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, R. P. SHRIVASTAVA , Dy . Secy .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2021 .