मध्यप्रदेश शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 291]
भोपाल, गुरूवार, दिनांक 8 जुलाई 2021 - आषाढ 17 , शक 1943
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 8 जुलाई 2021
क्रमांक एफ ए 3-13-2021-1- पांच (51 ) मध्यप्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम , 2017 (2017 का 19) ( एतश्मिन पश्चात् जिसे " उक्त अधिनियम " से संदर्भित किया गया है) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , राज्य सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं जो कि नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2 ) की तत्संबंधी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51 ) की प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट टैरिफ मद, उप शीर्षक, शीर्षक या अध्याय , जैसी भी स्थिति हो के अंतर्गत आती है, को उक्त अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत उस पर लगाए जाने वाले राज्य कर से उस सीमा तक छूट देती है जितने से की वह उक्त सारणी के कॉलम (4) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि से अधिक होती हो, यथाः-
सारणी
दर
क्र.सं.
वस्तुका विवरण
(4)
(3)
अध्याय, शीर्षक, उप शीर्षक या टैरिफ मद (2)
(1)
2.5 %
मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन
1
2804
30
2
शून्य
टोसीलीजुमेब
3
30
शून्य
एम्फोटेरिसिन बी
2.5%
रेमडेसीवीर
4
30
2.5 %
30
5
हेपरिन (एंटी-कोआगुलंट)
2.5 %
6
3002या 3822
कोविड-19 टेस्टिंग किट्स
2.5 %
3002 या 3822
7
इनफ्लोमेटरी डायग्नोस्टिक (मार्कर ) किट्स,
जैसे कि दृ आई एल 6 , डी- डीमर , सीआरपी (सी-रिएक्टिव प्रोटीन) , एलडीएच (लेक्टेट डी-हाइड्रोजीनेस) , फेरीटीन, प्रो केलसीटोनीन (पीसीटी) और ब्लड गैस रिएजेंट्स. 581 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2021
582
(4)
(3)
(1) (2)
2.5 %
हैंड सेनेटाइजर
3804 94
2.5%
9
6506 99 00
हेलमेट्स, नॉन इनवेसिव वेंटिलेशन के साथ प्रयोग के लिए.
2.5 %
8417 या 8514
10
क्रिमेटोरियम में प्रयोग के लिए गैस / इलैक्ट्रिक/ अन्य प्रकार की भटिट्यां.
2.5%
पल्सऑक्सीमीटर
9018 19 या 8904
11
2.5 %
9018
हाई फ्लो नेस्ल कैनूला डिवाइस
12
2.5%
ऑक्सीजन कंसंटरेटर जनरेटर
13
9019 20, 9804
2.5 %
वेंटिलेटर
9018 या 9019
14
2.5 %
बाई पीएपी मशीन
9019
15
2.5 %
9019
16
1. नॉन इन्वेंसिव वेटिलेशन नेस्ल या ओरोनेस्ल मास्क, आईसीयू वेंटिलेटर के लिए.
2. केनुला, वेंटिलेटर के साथ प्रयोग किए जाने के लिए.
2.5%
ताप मापक उपकरण
9025
17
6%
8702या 8703
18
एंबुलेंसेस
2. यह अधिसूचना दिनांक 14 जून 2021 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी, तथा दिनांक 30 सितम्बर 2021 तक , जिसमें यह तारीख भी शामिल है, लागू रहेगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर.पी. श्रीवास्तव , उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 8 जुलाई 2021
क्रमांक एफ ए 3-13-2021-1- पांच (51 ) भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस आशय का अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-13-2021-1- पांच (51 ), दिनांक 8 जुलाई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर.पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.
Bhopal , the 8th July 2021
No. F A3-13-2021-1 -V (51 ) : - In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 11 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act , 2017 ( 19 of 2017) (hereafter in this notification referred to as " the said Act " ) , the State Government , on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council , hereby exempts the goods specified in column (3 ) ofthe Table below, falling under the tariff item , sub - heading, heading or Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act , 1975 (51 of 1975 ), as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2) , of the Table below, from the so much of the state tax leviable thereon under Section 9 of the said Act , as in excess of the amount as specified in corresponding entry in column (4) ofthe aforesaid Table, namely: -
TABLE
Rate
Description ofGoods
SI. Chapter,
No. Heading, Sub-heading
or
Tariffitem
(4)
(3)
(2)
(1)
2.5%
2804
1
Medical Grade Oxygen
Nil
Tocilizumab
30
2 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 जुलाई 2021
582( 1) (2)
(1)
(3)
(4)
30
3
Nil
AmphotericinB
4
30
Remdesvir
2.5 %
5
30
2.5 %
Heparin (anti - coagulant)
6
3002 or 3822
2.5%
Covid- 19 testing kits
7
3002 or 3822
2.5 %
Inflammatory Diagnostic (marker) kits
namely- IL6 , D - Dimer , CRP (C- Reactive protein), LDH (Lactate De- Hydrogenase), Ferritin, Pro Calcitonin (PCT) and blood gas reagents.
8.
3804 94
Hand Sanitizer
2.5%
9.
6506 99 00
2.5%
Helmets for use with non - invasive Ventilation.
10. 8417 or 8514
2.5%
Gas/Electric/ other furnaces for crematorium.
11.
PulseOximeter
2.5%
9018 19 or 9804
12. 9018
2.5%
High flow nasal canula device
13 .
2.5%
Oxygen Concentrator/generator
9019 20 or 9804
14. 9018 ог 9019 Ventilators
2.5%
9019
15.
2.5%
BiPAP Machine
16. 9019
2.5%
(i) Non- invasive ventilation nasal or oronasal masks for ICU Ventilators .
17. 9025
2.5%
(ii) Canula for use with Ventilators
Temperature check equipment
18. 8702 ог 8703
Ambulance
6%
2. This notification shall be deemed to come into force with effect from 14th June , 2021 and shall remain in force upto and inclusive of the 30th September 2021 .
By order and in the name of Govenor of Madhya Pradesh,
R.P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2021 .