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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 28, Part Part 1, 09 July 2021

Published 09 July 2021

Type
Ordinary
Gazette no.
28
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2021-07-09.28.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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ध्य प्रदेश शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 28 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 जुलाई 2021 - आषाढ़ 18 , शक 1943

विषय- सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

( 2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 7 मई 2021

क्र. ई - 1-92-2021-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :-

तालिका

नवीन पदस्थापना क्र. अधिकारी का नाम, बैच एवं

वर्तमान पदस्थापना

(1)

(2)

(3) 1. श्री गोपाल चंद्र डाड ( 2008 ) अपर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन कलेक्टर,

जिला रतलाम.

7129

(1)

(2)

(3)

उपसचिव, श्री तरूण राठी ( 2010 )

मध्यप्रदेश शासन 2. कलेक्टर , जिला दमोह.

कलेक्टर, जिला रतलाम 3. श्री कुमार पुरूषोत्तम ( 2012) कलेक्टर, जिला गुना.

4. श्री फ्रेंक नोबल ए. (2013 )

कलेक्टर, जिला गुना अपर कलेक्टर, जिला बालाघाट.

कलेक्टर जिला दमोह 5. श्री अनूप कुमार सिंह (2013 ) अपर कलेक्टर,

जिला जबलपुर.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2021 .

7130

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जुलाई 2021

क्र. ई- 1-92-2021-5-एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :-

तालिका

नवीन पदस्थापना क्र. अधिकारी का नाम , बैच एवं

वर्तमान पदस्थापना

(2)

(3) (1)

1. श्री एस. कृष्ण चैतन्य, भाप्रसे कलेक्टर, जिला दमोह (2013)

अपर आयुक्त, नगरपालिक

निगम, इंदौर.

2.

यथावत श्री अनूप कुमार सिंह , भाप्रसे

(विभागीय आदेश क्रमांक (2013),

अपर कलेक्टर,

जिला जबलपुर.

ई- 1-92-2021-5- एक दि. 07-05-2021 द्वारा कलेक्टर, जिला दमोह के पद पर किए गए स्थानांतरण

को निरस्त करते हुए. ) भोपाल , दिनांक 12 मई 2021

क्र. ई- 5-984 - आयएएस- लीव- 5- एक.-( 1 ) सुश्री शीतला पटले, आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , स्मार्ट सिटी , इन्दौर को दिनांक 4 मई से 29 अक्टूबर 2021 तक, 180 दिन का मातृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री शीतला पटले , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, स्मार्ट सिटी , इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में सुश्री शीतला पटले, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री शीतला पटले, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

भोपाल, दिनांक 19 मई 2021

क्र. ई- 1-286-2020-5- एक. भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग , नई दिल्ली के परिपत्र क्रमांक 14/01 /2021 -EO (SM - I) , दिनांक 15 मई 2021 के अनुक्रम में श्री नीतेश कुमार व्यास , भाप्रसे ( 1996 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , नगरीय विकास एवं आवास विभाग तथा प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन, भोपाल की सेवाएं उप निर्वाचन आयुक्त ( संयुक्त सचिव स्तर ) , भारत निर्वाचन आयोग , नई दिल्ली के पद पर पाँच वर्ष की अवधि अथवा आगामी आदेश तक, जो पहले हो नियुक्तिके लिए भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग , नई दिल्ली को सौंपी जाती हैं .

भोपाल, दिनांक 20 मई 2021

क्र. ई- 1-100-2021-5-एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :-

तालिका

नवीन पदस्थापना क्र. अधिकारी का नाम, बैच एवं वर्तमान पदस्थापना

(3) (1)

(2)

अपर सचिव, 1. श्री गोपाल चंद्र डाड ( 2008 ) ,

अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन.

मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग.

2. श्री तरूण राठी ( 2010 ) ,

उपसचिव,

मध्यप्रदेश शासन.

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग.

श्री रोहित सिंह ( 2012 ) ,

3. उपसचिव,

मध्यप्रदेश शासन.

अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास.

क्र. ई- 1-101-2021-5-एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदथ किया जाता है :-

तालिका

नवीन पदस्थापना क्र. अधिकारी का नाम, बैच एवं वर्तमान पदस्थापना

(3) (1)

(2)

1 . श्री अजय गुप्ता ( 2009 )

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.

कलेक्टर,

जिला सीहोर.

2. श्री चन्द्र मोहन ठाकुर (2012 ) , कलेक्टर, जिला सीहोर.

कलेक्टर,

जिला अनूपपुर.

भाग 1 ]

7131

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जुलाई 2021

(3) (2)

(1)

3.

कलेक्टर, जिला अनूपपुर.

सुश्री सोनिया मीना (2013 ) , अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड तथा उपायुक्त, पर्यटन ( अतिरिक्त प्रभार) .

भोपाल , दिनांक 31 मई 2021

क्र. ई- 1-94-2021-5- एक.- श्री लोकेश कुमार रामचन्द्र जांगिड़, भाप्रसे ( 2014 ) , अपर कलेक्टर, जिला बड़वानी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से अपर मिशन संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल के पद पर पदस्थ किया जाता है.

(2) उपरोक्तानुसार श्री जांगिड़ द्वारा अपर मिशन संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन भाप्रसे (वेतन ) नियमावली, 2016 के नियमों के अंतर्गत अपर मिशन संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों में सम्मिलित उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन से संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

भोपाल , दिनांक 31 मई 2021

क्र. ई - 1-95-2021-5-एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :-

तालिका

क्र.

नवीन पदस्थापना अधिकारी का नाम, बैच एवं वर्तमान पदस्थापना

(1)

(2)

1.

(3) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत नीमच.

सुश्री भव्या मित्तल (2014) उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन.

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.

2. श्री आशीष सांगवान (2016) मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , नीमच.

भोपाल , दिनांक 18 जून 2021

क्र. ई- 1-111-2021-5- एक. श्री अनूप कुमार सिंह , भाप्रसे (2013 ) , अपर कलेक्टर , जिला जबलपुर को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से संयुक्त परिवहन आयुक्त, ग्वालियर, मध्यप्रदेश के पद पर पदस्थ किया जाता है .

(2) उपरोक्तानुसार श्री सिंह द्वारा संयुक्त परिवहन आयुक्त, ग्वालियर, मध्यप्रदेश का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन भाप्रसे ( वेतन ) नियमावली , 2016 के नियमों के अंतर्गत संयुक्त परिवहन आयुक्त, ग्वालियर, मध्यप्रदेश के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों में सम्मिलित उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इकबाल सिंह बैंस , मुख्य सचिव.

भोपाल , दिनांक 1 जून 2021 संशोधन आदेश

क्र. ई- 1-95-2021-5- एक.- इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 31 मई 2021 , जिसके द्वारा श्री आशीष सांगवान, भाप्रसे (2016 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, नीमच की पदस्थापना उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन के पद पर की गई है . उक्त पदस्थापना को उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन के स्थान पर अवर सचिव , मध्यप्रदेश शासन पढ़ा जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अर्चना सोलंकी , उपसचिव " कार्मिक".

भोपाल, दिनांक 25 जून 2021

क्र. बी- 1-28-2020-2- एक.-सुश्री जूही गुप्ता, रा. प्र. से. (आर. आर. - 2018 ) परिवीक्षाधीन डिप्टी कलेक्टर, जिला राजगढ़ द्वारा दिनांक 30 जनवरी 2020 एवं 3 जून 2021 को आवेदन प्रस्तुत कर लेख किया गया कि उनके द्वारा राज्य सेवा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत अनुप्रमाणक पत्र में उल्लेख अनुसार सेवा अभिलेखों में उनका नाम जूही गुप्ता पिता श्री राजेश कुमार गुप्ता एवं पता सी -1 , रामलीला कालोनी , वन वाटिका के सामने राजगढ़ , मध्यप्रदेश अंकित है. उनका विवाह श्री आशुतोष गर्ग, निवासी म. नं. 535, हनुमान मंदिर रोड, कालापीपल , जिला शाजापुर के साथ दिनांक 08 फरवरी 2019 को सम्पन्न हुआ है. अतएव विवाहोंपरात अभिलेखों में उनका नाम सुश्री जूही गुप्ता पिता श्री राजेश कुमार गुप्ता पता सी-1 , रामलीला कालोनी, वन वाटिका के सामने राजगढ़ के स्थान पर श्रीमती जूही गर्ग पति श्री आशुतोष गर्ग किया जावें, शेष पता यथावत् रखे जाने का अनुरोध किया हैं.

( 2 ) सुश्री जूही गर्ग , राप्रसे द्वारा उपलब्ध कराये गये आवेदन पत्र एवं संलग्न अभिलेखों का समग्र रूप से परीक्षणोंपरात राज्य शासन, एतद्वारा , सुश्री जूही गुप्ता पिता श्री राजेश कुमार गुप्ता, पता सी- 1 , रामलीला कालोनी, वन वाटिका के सामने राजगढ़ के स्थान पर 7132

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जुलाई 2021

उनका नाम श्रीमती जूही गर्ग पति श्री आशुतोष गर्ग , परिवर्तित करने की स्वीकृति प्रदान करता है.

(3 ) उपरोक्तानुसार नाम/उपनाम परिवर्तन करने की प्रविष्टि श्रीमती जूही गर्ग, राप्रसे ( आर. आर. 2018 ) परिवीक्षाधीन डिप्टी कलेक्टर, जिला राजगढ़ के सेवा अभिलेखों में की जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. के. सेन्द्रे , अवर सचिव " कार्मिक".

गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 4 जून 2021

क्र.- एफ 1 ( ए) 20-2015- ब- 2- दो .- राज्य शासन , श्री एम. एल. छारी , भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक ( कार्मिक) पु. मु. , भोपाल को दिनांक 3 से 13 मई 2021 तक, ग्यारह दिवस अर्जित अवकाश एवं 02 मई 2021 व 14-16 मई 2021 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) श्री एम . एल . छारी, भापुसे के अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्रीमती रूचिवर्धन मिश्र , भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन) पु. मु. भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री एम . एल. छारी , भापुसे, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक (कार्मिक) पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्री एम. एल. छारी , भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्री एम . एल. छारी , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. एल. छारी, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 18 जून 2021

क्र. -एफ 1 ( ए) 90-2011- ब- 2- दो. राज्य शासन, विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 26 मार्च 2021 द्वारा श्री अनिल शर्मा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, सागर जोन, सागर का पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश कोविड -19 पाजिटीव पाये जाने एवं सागर जिले में संपूर्ण लॉकडाउन लागू होने से अवकाश का लाभ नहीं ले सकने के कारण निरस्त किया जाता है.

भोपाल , दिनांक 22 जून 2021

क्र. -एफ 1 (ए) 77-2008- ब- 2 - दो. राज्य शासन, डॉ. आशीष, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, गुप्तवार्ता, पु.मु. , भोपाल को दिनांक 19 से 30 अप्रैल 2021 तक, बारह दिवस लघुकृत/परिवर्तित अवकाश एवं दिनांक 1 से 10 मई 2021 तक, दस दिवस अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 24 दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.

(3) अवकाशकाल में डॉ. आशीष, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. आशीष, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र.-एफ 1 (ए) 167-1989- ब- 2- दो. राज्य शासन, श्री अन्वेष मंगलम , भापुसे, महानिदेशक/संचालक, लोक अभियोजन, मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 14 से 18 जून 2021 तक, पाँच दिवस अर्जित अवकाश तथा 12-13 जून 2021 व 19-20 जून 2021 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अन्वेष मंगलम , भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न महानिदेशक/संचालक, लोक अभियोजन, मध्यप्रदेश , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3) अवकाशकाल में श्री अन्वेष मंगलम, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

t (4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अन्वेष मंगलम, भापुसे , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल , दिनांक 23 जून 2021

क्र. - एफ 1 (ए) 90-2008- ब- 2- दो. राज्य शासन , श्रीमती रूचिवर्धन मिश्रा , भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, (प्रशासन ) पु.मु. , भोपाल को दिनांक 19 से 21 मई 2021 तक, तीन दिवस लघुकृत/परिवर्तित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

(2 ) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 06 दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.

भाग 1 ]

7133

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जुलाई 2021

(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती रूचिवर्धन मिश्रा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रूचिवर्धन मिश्रा, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल , दिनांक 24 जून 2021

क्र. -एफ 1 (ए) 13-2000- ब- 2- दो. राज्य शासन, श्री विवेक शर्मा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, ( प्रशासन ) पु.मु. , भोपाल को दिनांक 12 अप्रैल से 21 मई 2021 तक, चालीस दिवस लघुकृत/ परिवर्तित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

(2 ) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 80 दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री विवेक शर्मा, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विवेक शर्मा, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

क्र. -एफ 1 ( ए) 107-2002- ब-2- दो. राज्य शासन, श्री निरंजन बी. वायंगणकर, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, राज्य सायबर, पु.मु. , भोपाल को दिनांक 19 से 23 अप्रैल 2021 तक, पाँच दिवस लघुकृत/परिवर्तित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 10 दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री निरंजन बी. वायंगणकर, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री निरंजन बी. वायंगणकर, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्नू भलावी, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 8 जून 2021

फा. क्र. 2104-2021- इक्कीस-ब-( एक) - राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर श्री विक्रम सिंग बुले, अपर जिला न्यायाधीश, नागदा, जिला उज्जैन को तीन माह पूर्व दी गई सूचना के फलस्वरूप मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों के लिए लागू ऑल इण्डिया सर्विसेस (डेथ - कम- रिटायमेण्ट बेनिफिट्स ) रूल्स, 1958 के नियम 16 ( 2 - ए) सहपठित डिस्ट्रीक्ट एवं सेशन जजेस ( डेथ- कम-रिटायमेण्ट बेनिफिट्स ) रूल्स, 1964 में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 30 जून 2021 से उनकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकार करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

भोपाल , दिनांक 28 जून 2021

फा. क्र. 2319-2021 -इक्कीस- ब- ( एक) .- राज्य शासन , मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर न्यायिक सेवा की अधिकारी सुश्री अर्चिता गर्ग, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2, शिवपुरी का व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 के पद से त्याग- पत्र दिनांक 13 जुलाई 2021 के दोपहर पश्चात् से स्वीकृत करता है.

फा. क्र . 2319-2021 - इक्कीस- ब-( एक ) .-राज्य शासन , मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर न्यायिक सेवा की अधिकारी सुश्री निधि चिटकारा , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 , अनूपपुर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश ( ट्रेनी जज ) , अनूपपुर का व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 के पद से त्याग- पत्र दिनांक 13 जुलाई 2021 के दोपहर पश्चात् से स्वीकृत करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रत्नेशचन्द्र सिंह बिसेन, सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 जून 2021

पंजी क्र. 2183-2021 - इक्कीस- ब-(दो ) .- राज्य शासन , एतद्वारा , जिला सिंगरौली ( बैढ़न) में विभागीय आदेश दिनांक 3 जनवरी 1995 द्वारा नियुक्त नोटरी , श्री नर्मदा प्रसाद पाण्डेय का निधन होने के कारण उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.

पंजी क्र. 1634-2021 - इक्कीस- ब-(दो).- राज्यशासन, एतद्वारा, जिला जबलपुर में विभागीय आदेश दिनांक 20 अगस्त 1998 द्वारा नियुक्त नोटरी , श्री उमाकांत उपाध्याय का निधन होने के कारण उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , प्रशांत कुमार, अपर सचिव.

7134

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जुलाई 2021

वन विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 30 जून 2021

क्र. एफ- 25-37-2021 - दस-3 .- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है . यह वनखण्ड 23 °35'24.606" से 23 °35'48.643 " उत्तर अक्षांश तथा 76° 15'56.880" से 76°16′24.459 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है:-

अनुसूची

जिला-शाजापुर, तहसील-मो. बड़ोदिया , वनमण्डल- सामान्य शाजापुर, वनपरिक्षेत्र-शाजापुर अ.

वनखण्ड की सीमाएं वनखण्ड की भूमि का विवरण

ग्राम का

खसरा क्र.

क्षेत्रफल

क्र.

वनखण्ड

नाम

का नाम

भूमि का मद

(हेक्टर में)

(3)

(6)

(7)

(1) (2)

(4)

(5)

2.62

1

चरागाह

धन्धेड़ा

धन्धेड़ा

890 891

38.22

चरागाह

उत्तर - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 07 तक की कृत्रिम वन सीमा. पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 07 से 11 तक की कृत्रिम वन सीमा. दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 11 से 22 तक की कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 22 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा.

योग ..

40.84

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः-

1.

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक F. No.6- MPA08-2019 - BHO-419 , दिनांक 27 मई 2019 में अधिरोपित शर्त के अनुसार नर्मदा क्षिप्रा बहुउद्देशीय परियोजना में प्रभावित 79.934 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 40.84 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन , वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर , जिला शाजापुर के आदेश क्रमांक- रीडर- 1-2018-627, दिनांक 05 अक्टूबर 2018 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.

2. अन्य कारणों का विवरण:-निरंक

(ख ) अनुसूची में वर्णित भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, तहसीलदार मो . बड़ोदिया के प्रतिवेदन क्रमांक दिनांक 28 जून 2019 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

(अ) व्यक्तिगत अधिकार. - अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है .

(ब) सामुदायिक अधिकार.- अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है.

अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

7135 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जुलाई 2021

भोपाल , दिनांक 30 जून 2021

क्र. एफ- 25-37-2021- दस - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-37-2021- दस 3 , दिनांक 30 जून 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर , पदेन सचिव.

Bhopal , the 30th June 2021

No. F- 25-37-2021 -X - 3 . In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the areas , specified in the schedule below. This Forest Block lies between 23 ° 35'24.606 " to 23° 35'48.643 " North Latitude and 76° 15'56.880 " to 76° 16'24.459 " East Longitude :-

SCHEDULE

District-Shajapur , Tehsil- Mo . Badodiya , Forest Division-Shajapur (T) , Forest Range Shajapur

Forest Block Boundaries Details of land included

(7) (2) Name of the Forest Block

Name of Village (3)

Head of Land (4)

Khasra No. (5)

Area (Hectare) (6)

(1) S. No.

1 Dhandeda

Dhandeda

2.62 38.22

890 891

Charagah Charagah

North-Artificial Forest boundary from pillar Number 01 to 07 of protected Forest block .

East-Artificial Forest boundary from pillar Number 07 to 11 of protected Forest block .

South-Artificial Forest boundary from pillar Number 11 to 22 of protected Forest block .

West-Artificial Forest boundary from pillar Number 22 to 01 of protected Forest block .

Total 40.84

(A) Reason for Publication of Notification:

(1) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt . of India's letter No. F. No. 6 - MPA08-2019 - BHO - 419 , dated 27th May 2019 and in lieu of 79.934 hectare of affected forest land under the Narmda Kshipra Multipurpose Irrigation Project of Narmda Development Division , the Non Forest land of 40.84 hectare mentiond in schedule and transferred or muted in favour ofMadhya Pradesh Govt . , Forest Department by order No. Reader- 1-2018-627 , dated 5 October 2018 of Collector Shajapur for the purpose of compensatory afforestation.

(2) Details of other Reasons .-Nil .

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the land mentioned in schedule as per report No. dated 28th June 2019 of Tehsildar Mo. Badodiya are as under:-

1. Individual's Rights - There are no individual's Rights on the land mentioned in schedule .

2. Communitiy's Rights- There are no Community's Rights on the land mentioned in schedule .

Therefore the land mentioned in schedule is being declared as protected Forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR , Ex - officio Secy .

7136

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जुलाई 2021

भोपाल , दिनांक 30 जून 2021

क्र. एफ- 25-50-2021- दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है. यह वनखण्ड 23 °43'18.450" से 23°43'48.478 " उत्तर अक्षांश तथा 75 °55'40.217" से 75°56'09.879 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है:-

अनुसूची

जिला- आगर मालवा तहसील- बडौद, वनमण्डल- सामान्य शाजापुर, वन परिक्षेत्र- आगर

अ.

वनखण्ड की भूमि का विवरण

क्र.

वनखण्ड का नाम

भूमिका मद (1) (2)

ग्राम का नाम (3)

(4) 1

चिपिया

चिपिया

गैर मुमकिन बर्डी

वनखण्ड की सीमाएं

खसरा क्र.

क्षेत्रफल (हेक्टर)

(7)

(5)

(6)

1343/1/1

55.00 उत्तर - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 02 तक की कृत्रिम वन सीमा. पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 02 से 11 तक की कृत्रिम वन सीमा. दक्षिण-संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 11 से 26 तक की कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 26 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा.

योग1 ....

55.00

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः

1. पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक F. No.6 - MPA07-2019 - BHO-426, दिनांक 28 मई 2019 में अधिरोपित शर्त के अनुसार आई.एस.पी. कालीसिंध प्रोजेक्ट में प्रभावित 160.055 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में अनुसूची में वर्णित प्राप्त कुल 55.00 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर, जिला आगर- मालवा के आदेश क्रमांक रीडर - 2018-537, दिनांक 14 सितम्बर 2018 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.

2. अन्य कारणों का विवरण:-निरंक (ख ) उपरोक्त अनुसूची में वर्णित भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी , तहसीलदार बड़ौद के प्रतिवेदन क्रमांक दिनांक 19 जून 2019 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

(अ) व्यक्तिगत अधिकार.-निरंक

(ब) सामुदायिक अधिकार.- निरंक अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय मोहरीर , पदेन सचिव.

भोपाल , दिनांक 30 जून 2021

क्र. एफ - 25-50-2021 - दस - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-50-2021- दस -3 , दिनांक 30 जून 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भाग 1 ]

7137

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जुलाई 2021

Bhopal , the 30th June 2021

No. F - 25-50-2021 -X - 3 . In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) , the State Government is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the areas , specified in the schedule below . This Forest Block lies between 23 °43'18.450 " to 23 °43'48.478 " North Latitude and 75°55'40.217 " to 75°56'09.879 " East Longitude :-

SCHEDULE

( T) , Forest Range-Agar District-Agar Malwa, Tahsil- Badod , Forest Division Shajapur

Details of land included S. No. Name of the Forest Block (2)

Name of Village (3)

Head of Land (4)

Khasra (5) No.

(1)

1

1343/1/1

Chipiya

Chipiya

Gair Mumkin Bardi

Forest Block Boundaries

(7)

Area (Hectare) (6)

55.00 North-Artificial Forest boundary from pillar Number 01 to 02 of protected Forest block.

East-Artificial Forest boundary from pillar Number 02 to 11 of protected Forest block .

South-Artificial Forest boundary from pillar Number 11 to 26 of protected Forest block .

West-Artificial Forest boundary from pillar Number 26 to 01 of protected Forest block .

Total

55.00

(A) Reason for Publication of Notification :

(1) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt . of India's letter No. F. No. 6- MPA07-2019 - BHO -426 , dated 28th May 2019 and in lieu of 160.055 hectare of affected forest land under the ISP Kalisinth Link Project of Narmda Development Division, the above mentioned Non Forest land of 55.00 hectare in schedule transferred or muted in favour of Madhya Pradesh Govt . , Forest Department by order No. Reader - 2018-538 , Dated 14th September 2018 of Collector Agar- Malwa for the purpose of compensatory afforestation.

(2) Details of other Reasons .-Nil .

(B) The Khasrawise details of recorded rights on the land mentioned in schedule as per report No. dated 19th June 2019 of Tehsildar Badod are as under:-

1. Individual Rights -Nil

2. Communitie Rights-Nil

Therefore the land mentioned in schedule is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR, Ex - officio Secy.

7138

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जुलाई 2021

भोपाल , दिनांक 30 जून 2021

क्र. एफ- 25-51-2021 - दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है. यह वनखण्ड 23°59'11.097 " से 24°00′28.562 " उत्तर अक्षांश तथा 76°00'50.005" से 76°01'26.976 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है:-

अनुसूची

जिला- आगर मालवा, तहसील- सुसनेर, वनमण्डल-सामान्य शाजापुर, वनपरिक्षेत्र- सुसनेर

अ.

वनखण्ड की भूमि का विवरण

खसरा क्र.

क्र.

वनखण्ड का नाम

ग्राम का नाम

भूमिका मद

(5)

(1) (2)

(3)

(4)

1037

1

देहरिया पहाड़ वन, पठार देहरिया सुसनेर

1039

पहाड़ वन, पठार

सुसनेर

1041

पहाड़ वन, पठार

1043

पहाड़ वन, पठार

वनखण्ड की सीमाएं

(7)

क्षेत्रफल (हेक्टर में) (6)

उत्तर - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 18.28

47.25

26 से 03 तक की कृत्रिम वन सीमा.

संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 03 10.59 पूर्व-

9.58

से 13 तक की कृत्रिम वन सीमा.

दक्षिण-संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 13 से 15 तक की कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 15 से 26 तक की कृत्रिम वन सीमा.

योग ..

85.70

( क ) अधिसूचना प्रकाशन का आधार-

1. पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक F. No.6 - MPA07-2019 -BHO-426, दिनांक 28 मई 2019 में अधिरोपित शर्त के अनुसार आई.एस.पी. कालीसिंध प्रोजेक्ट में प्रभावित 160.055 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में अनुसूची में वर्णित प्राप्त कुल 85.70 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर, जिला आगर- मालवा के आदेश क्रमांक रीडर- 2018-490, दिनांक 31 अगस्त 2018 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.

2. अन्य कारणों का विवरण:-निरंक (ख) अनुसूची में वर्णित भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी , तहसीलदार सुसनेर के प्रतिवेदन क्रमांक दिनांक 19 जून 2019 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

व्यक्तिगत अधिकार- निरंक

(अ)

(ब) सामुदायिक अधिकार-निरंक

अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय मोहरीर , पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 30 जून 2021

क्र. एफ- 25-51-2021- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ - 25-51-2021 - दस 3 , दिनांक 30 जून 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

7139 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जुलाई 2021

Bhopal, the 30th June 2021

No. F- 25-51-2021 -X- 3.- In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the areas , specified in the schedule below . This Forest Block lies between 23° 59'11.097 " to 24°00′28.562 " North Latitude and 76°00'50.005" to 76°01'26.976 " East Longitude :-

SCHEDULE

District--Agar Malwa, Tehsil-Susner, Forest Division-Shajapur ( T) , Forest Range-Susner

Forest Block Boundaries Details of land included

S. No. Name of the Forest Block

(7) (2)

Name of Village (3)

Head of Land (4)

Khasra No. (5)

Area ( In Hectare) (6)

(1)

18.28

1

1037

Dehriya Pahad Van , Pathar

Dehriya

1039 47.25

Susner

Susner

Pahad Van , Pathar

1041 10.59

Pahad Van , Pathar

North-Artificial Forest boundary from pillar Number 26 to 03 ofprotected Forest block .

1043

9.58

Pahad Van , Pathar

East-Artificial Forest boundary from pillar Number 03 to 13 of protected Forest block .

South-Artificial Forest boundary from pillar Number 13 to 15 of protected Forest block .

West-Artificial Forest boundary from pillar Number 15 to 26 of protected Forest block .

Total . 85.70

(A) Reason for Publication of Notification :

(1) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt . of India's letter No. F. No. 6- MPA07-2019 -BHO -426 , dated 28th May 2019 and in lieu of 160.055 hectare of affected forest land under the ISP Kalisinth Link Project of Narmda Development Division , the above mentioned Non Forest land of 85.70 hectare in schedule transferred or muted in favour of Madhya Pradesh Govt . , Forest Department by order No. Reader-2018-490, dated 31st August 2018 of Collector Agar-Malwa for the purpose of compensatory afforestation.

(2) Details of other Reasons .-Nil .

(B) The Khasrawise details of recorded rights on above the above land mentioned in schedule as per report No. dated 19th June 2019 of Tehsildar Susner are as under :-

1. Individual Rights -Nil

2. Communitie Rights-Nil

Therefore , the land mentioned in schedule is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR, Ex - officio Secy .

[ भाग 1 7140

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जुलाई 2021

भोपाल, दिनांक 30 जून 2021

क्र. एफ- 25-52-2021 - दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने कीघोषणा करता है. यह वनखण्ड 23 °43'57.359 " से 23 °44'28.655 " उत्तर अक्षांश तथा 75 °56′28.876" से 75°56'51.135 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है:-

अनुसूची

जिला- आगर मालवा, तहसील- बडौद, वनमण्डल- सामान्य शाजापुर, वनपरिक्षेत्र-आगर

वनखण्ड की सीमाएं वनखण्ड की भूमि का विवरण

खसरा क्र .

अ. क्र.

ग्राम का नाम

क्षेत्रफल ( हेक्टर में)

भूमि का मद

वनखण्ड का नाम

(7)

(5)

(6)

(4)

(3)

(2)

(1)

1088/2

जामली

30.00

जामली

1

शासकीय भूमि

उत्तर - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 02 तक की कृत्रिम वन सीमा. पूर्व - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 02 से 06 तक की कृत्रिम वन सीमा.

दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 06 से 07 तक की कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 07 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा.

योग ..

30.00

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः

1. पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक F. No.6- MPA07-2019-BHO-426, दिनांक 28 मई 2019 में अधिरोपित शर्त के अनुसार आई.एस.पी. कालीसिंध प्रोजेक्ट में प्रभावित 160.055 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 30.00 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर, जिला आगर- मालवा के आदेश क्रमांक रीडर - 2018-537, दिनांक14 सितम्बर 2018 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.

2. अन्य कारणों का विवरण:- निरंक

(ख ) अनुसूची में वर्णित भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, तहसीलदार बड़ौद के प्रतिवेदन क्रमांक दिनांक 19 जून 2019 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

(अ) व्यक्तिगत अधिकार. -निरंक

(ब) सामुदायिक अधिकार.-निरंक

अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल , दिनांक 30 जून 2021

क्र. एफ- 25-52-2021- दस-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-52-2021- दस 3, दिनांक 30 जून 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर , पदेन सचिव.

7141 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जुलाई 2021

Bhopal , the 30th June 2021

No. F- 25-52-2021 -X- 3 . In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) , the State Government is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the areas , specified in the schedule below . This Forest Block lies between 23 °43'57.359" to 23 °44'28.655 " North Latitude and 75°56′28.876 " to 75°56'51.135 " East Longitude :-

SCHEDULE

District-Agar Malwa, Tehsil-Badod, Forest Division-Shajapur (T) , Forest Range-Agar

Forest Block Boundaries Details of land included

S. No. Name of the Forest Block

(2)

Khasra No. (5)

Area (Hectare) (6)

(7) (1)

Name of Village (3)

Head of Land (4)

1088/2 30.00

Jamli

Jamli

1

Government Land

North-Artificial Forest boundary from pillar Number 01 to 02 of protected Forest block .

East-Artificial Forest boundary from pillar Number 02 to 06 of protected Forest block .

South-Artificial Forest boundary from pillar Number 06 to 07 of protected Forest block .

West-Artificial Forest boundary from pillar Number 07 to 01 of protected Forest block .

Total . 30.00

(A) Reason for Publication of Notification :

(1) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt . of India's letter No. F. No. 6- MPA07-2019 - BHO - 426 , dated 28th May 2019 and in lieu of 160.055 hectare of affected forest land under the ISP Kalisinth Link Project of Narmda Development Division , the above Non Forest land of 30.00 hectare mentioned in schedule transferred or muted in favour of Madhya Pradesh Govt . , Forest Department by order No. Reader- 2018-537, dated 14th Sepetmber 2018 of Collector Agar- Malwa for the purpose of compensatory afforestation .

(2) Details of other Reasons .-Nil .

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land mentioned in schedule as per report No. dated 19th June 2019 of Tehsildar Badod are as under :-

1. Individual Rights -Nil

2. Community Rights-Nil

Therefore the land mentioned in schedule is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR, Ex - officio Secy.

7142

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जुलाई 2021

भोपाल, दिनांक 30 जून 2021

क्र. एफ- 25-53-2021- दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/ उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने कीघोषणा करता है. यह वनखण्ड 23 °45'9.255" से 23°45′58.554 " उत्तर अक्षांश तथा 76°06'17.122 " से 76°07′16.857 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है:-

अनुसूची

जिला- आगर मालवा, तहसील- आगर, वनमण्डल- सामान्य शाजापुर, वन परिक्षेत्र-आगर

अ.

वनखण्ड की भूमि का विवरण

क्र.

भूमि का मद

ग्राम का नाम

वनखण्ड का नाम

(4)

(3)

(1) (2)

शासकीय 1 खेड़ा माद्यौपुर खेड़ा माद्यौपुर

गैर वन

भूमि

वनखण्ड की सीमाएं

खसरा क्र .

क्षेत्रफल

(हेक्टर में)

(7)

(6)

(5)

8.18

654

21.82

660

661

662

9.22

उत्तर - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 19 से 27 तक की कृत्रिम वन सीमा. 4.40 पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 27 से 02 तक की कृत्रिम वन सीमा.

3.29

666

दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 02 से 06 तक की कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 06 से 19 तक की कृत्रिम वन सीमा.

योग ..

46.91

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः-

1. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक F. No.6- MPA08-2019-BHO-419 , दिनांक 27 मई 2019 में अधिरोपित शर्त के अनुसार नर्मदा क्षिप्रा बहुउद्देशीय परियोजना में प्रभावित 79.934 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में अनुसूची में वर्णित अनुसार प्राप्त कुल 46.91 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन , वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर, जिला आगर- मालवा के आदेश क्रमांक-रीडर- 2018-536 , दिनांक 14 सितम्बर 2018 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.

2. अन्य कारणों का विवरण:-निरंक (ख ) उपरोक्त अनुसूची में वर्णित भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी , तहसीलदार आगर के प्रतिवेदन क्रमांक दिनांक 19 जून 2019 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

(अ) व्यक्तिगत अधिकार.-निरंक (ब) सामुदायिक अधिकार.- निरंक अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय मोहरीर , पदेन सचिव.

भोपाल , दिनांक 30 जून 2021

क्र. एफ- 25-53-2021 - दस - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ - 25-53-2021- दस 3 , दिनांक 30 जून 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय मोहरीर , पदेन सचिव.

7143 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जुलाई 2021

Bhopal , the 30th June 2021

No. F- 25-53-2021 - X- 3.-In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) , the State Government is pleased to declares the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the areas , specified in the schedule below . This Forest Block lies between 23° 45'9.255 " to 23°45'58.554 " North Latitude and 76°06'17.122 " to 76°7'16.857 " East Longitude :-

SCHEDULE

District-Agar Malwa, Tehsil-Agar , Forest Division-Shajapur ( T) , Forest Range-Agar

Forest Block Boundaries Details of land included

S. No.

Khasra No. (5)

Area (Hectare) (6)

(7) Name of the Forest Block (2)

Name of Village (3)

Head of Land (4)

(1)

8.18

654

Govt . Non

Kheda

1

Kheda

660

21.82

Forest Land

Madhopur

Madhopur

661

4.40

North-Artificial Forest boundary from pillar Number 19 to 27 of protected Forest block .

662

9.22

666

3.29

East-Artificial Forest boundary from pillar Number 27 to 02 ofprotected Forest block .

South-Artificial Forest boundary from pillar Number 02 to 06 of protected Forest block.

West-Artificial Forest boundary from pillar Number 06 to 19 of protected Forest block.

Total 46.91

(A) Reason for Publication of Notification :

(1) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt. of India's letter No. F. No. 6 - MPA08-2019 - BHO - 419 , dated 27th May 2019 and in lieu of 79.934 hectare of affected forest land under the Narmda Kshipra Multipurpose Irrigation Project of Narmda Development Division, the above mentiond Non Forest land of 46.91 hectare in schedlule and transferred or muted in favour of Madhya Pradesh Govt . Forest Department by order No. Reader -2018- 536, dated 14th September 2018 of Collector Agar - Malwa for the purpose of compensatory afforestation.

(2) Details of other Reasons . Nil .

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the abvove land as per report No. dated 19th June 2019 of Tehsildar Agar are as under:-

1. Individual Rights -Nil

2. Communitiy Rights-Nil

Therefore , the land mentioned in schedule is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR , Ex - officio Secy.

7144

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जुलाई 2021

भोपाल , दिनांक 2 जुलाई 2021

क्र. एफ- 25-45-2021 - दस-3 .- मध्यप्रदेश शासन , वन विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश क्रमांक एस - 15-40- 2003 - दस-2 , दिनांक 29 मई 2004 के अनुसार राष्ट्रीय उद्यानों में वन संरक्षक के पद निर्मित किए जाकर कूनों पालपुर वन्य प्राणी वन मंडल को, वन संरक्षक, वन्य प्राणी ग्वालियर , वर्तमान में मुख्य वन संरक्षक एवं संचालक, लायन प्रोजेक्ट, ग्वालियर के अन्तर्गत उनके अधिकार क्षेत्र में रखते हुए मुख्यालय ग्वालियर नियत किया गया है. समसंख्यक आदेश से माधव राष्ट्रीय उद्यान एवं करेरा अभ्यारण्य को संचालक, माधव राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी वर्तमान में मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र संचालक, माधव राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्राधिकार में रखा गया है.

प्रशासनिक कारणों से राज्य शासन, संचालक, लायन प्रोजेक्ट, ग्वालियर का मुख्यालय तत्काल प्रभाव से शिवपुरी निर्धारित करता है.

अग्रिम आदेश होने तक कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान के साथ - साथ माधव राष्ट्रीय उद्यान एवं करेरा अभ्यारण्य भी मुख्य वन संरक्षक एवं संचालक, लायन प्रोजेक्ट के अधिकार क्षेत्र के अधीन किए जाते हैं. मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र संचालक माधव राष्ट्रीय उद्यान का पद प्रस्थगित रखा जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय मोहरीर , पदेन सचिव.

भोपाल , दिनांक 2 जुलाई 2021

क्र. एफ- 25-45-2021 - दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-45-2021- दस 3, दिनांक 2 जुलाई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal , the 2nd July 2021

No. F-25-45-2021 - X- 3 . Government of Madhya Pradesh Vide its order No. F - 15-40-2003 -X - 2 , Bhopal , dated 29th May 2004 has fixed the headqaurter of the conservator , Wild life Gwalior ( presently Chief Conservator of Forests and Director , Lion Project, Gwalior ) at Gwalior keeping Kuno Palpur Wild life division (Now Kuno Palpur National Park) under its Jurisdiction. By the same order Madhav National Park and Karera Sanctuary has been kept under Jurisdiction of Director , Madhav National Park , Shivpuri (presently Chief- Conservator of Forests & Field Director , Madhav National Park, Shivpuri ) .

Due to administrative reasons the State Government here by fixes the headquarter of the Chief Conservator of Forests and Director , Lion Porject , Gwalior at Shivpuri with immediate effect .

Till further orders from now on the Chief Conservator of Forests and Director , Lion Project will have jurisdiction over Madhav National Park and Karera Sanctuary along with Kuno Palpur National Park with immediate effect . The post of Chief Conservator of Forests & Filed Director , Madhav National Park, Shivpuri will be kept in abeyance .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

SANJAY MOHARIR , Ex - officio Secy .

7145

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जुलाई 2021

भाग 1 ]

भोपाल , दिनांक 2 जुलाई 2021

क्र. एफ- 25-45-2021 - दस-3.- मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश क्रमांक एस- 15-40- 2003- दस-2, दिनांक 29 मई 2004 के अनुसार राष्ट्रीय उद्यानों में वन संरक्षक के पद निर्मित किए जाकर कूनों पालपुर वन्य प्राणी वन मंडल को, वन संरक्षक, वन्य प्राणी ग्वालियर वर्तमान में मुख्य वन संरक्षक एवं संचालक, लायन प्रोजेक्ट, ग्वालियर के अन्तर्गत उनके अधिकार क्षेत्र में रखते हुए मुख्यालय ग्वालियर नियत किया गया है. समसंख्यक आदेश से माधव राष्ट्रीय उद्यान एवं करेरा अभ्यारण्य को संचालक, माधव राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी वर्तमान में मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र संचालक, माधव राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्राधिकार में रखा गया है.

प्रशासनिक कारणों से राज्य शासन, संचालक, लायन प्रोजेक्ट, ग्वालियर का मुख्यालय तत्काल प्रभाव से शिवपुरी निर्धारित करता है.

अग्रिम आदेश होने तक कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान के साथ - साथ माधव राष्ट्रीय उद्यान एवं करेरा अभ्यारण्य भी मुख्य वन संरक्षक एवं संचालक, लायन प्रोजेक्ट के अधिकार क्षेत्र के अधीन किए जाते हैं. मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र संचालक, माधव राष्ट्रीय उद्यान का पद प्रस्थगित रखा जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय मोहरीर , पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 2 जुलाई 2021

क्र. एफ - 25-45-2021 - दस - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-45-2021 - दस 3 , दिनांक 2 जुलाई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

Bhopal , the 2nd July 2021

No. F- 25-45-2021 - X - 3.-Government of Madhya Pradesh Vide its order No. F - 15-40-2003 -X- 2 , Bhopal , dated 29th May 2004 has fixed the headqaurter of the conservator , Wild life Gwalior (presently Chief Conservator of Forests and Director , Lion Project , Gwalior) at Gwalior keeping Kuno Palpur Wild life division (Now Kuno Palpur National Park) under its Jurisdiction . By the same order Madhav National Park and Karera Sanctuary has been kept under Jurisdiction of Director , Madhav National Park , Shivpuri (presently Chief- Conservator of Forests & Field Director , Madhav National Park , Shivpuri ) .

Due to administrative reasons the State Government here by fixes the headquarter of the Chief Conservator of Forests and Director , Lion Porject , Gwalior at Shivpuri with immediate effect .

Till further orders from now on the Chief Conservator of Forests and Director , Lion Project will have jurisdiction over Madhav National Park and Karera Sanctuary along with Kuno Palpur National Park with immediate effect . The post of Chief Conservator of Forests & Filed Director , Madhav National Park, Shivpuri will be kept in abeyance .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

SANJAY MOHARIR , Ex - officio Secy.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जुलाई 2021

7146

विभाग प्रमुखों के आदेश

संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश , मध्यप्रदेश , भोपाल " कचनार ", ई-5, पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी , हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल

भोपाल , दिनांक 30 जून 2021

सूचना

क्र. 2870 - अमृत- वि.यो . पीथमपुर - 27- नग्रानि-2021 .- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 18 ( 1 ) के तहत पीथमपुर विकास योजना 2035 ( प्रारूप ) पर आपत्ति/ सुझाव 30 दिवस में आमंत्रित किये जाने हेतु मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 2 अप्रैल 2021 को अधिसूचना प्रकाशित की गई हैं.

कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में लॉकडाउन के अन्तर्गत आमजन के लिये विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगाए थे, जिसके कारण आमजन को प्रारूप योजना पर आपत्ति/ सुझाव प्रस्तुत करने में संभावित कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए, मध्यप्रदेश शासन , नगरीय विकास एवं आवास विभाग , मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्र. एफ- 3-69-2021 -अठारह -5, भोपाल दिनांक 23 जून 2021 के परिपालन में, एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर प्राप्त आपत्ति/ सुझाव प्रस्तुत किये जाने की अवधि में 30 दिवस की वृद्धि की जाती है, जो इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिवस की होगी.

संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश की उक्त सूचना दिनांक 2 अप्रैल 2021 की निरंतरता में लेख है कि प्रारूप की एक प्रति संचालनालय की वेबसाईट http://mptownplan.gov.in/LU-panel/Indore/Ptmr2035.pdf पर तथा कार्यालयीन समय में निम्नलिखित कार्यालयों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं:-

1. आयुक्त, इन्दौर संभाग , इन्दौर

2.

कलेक्टर, जिला इन्दौर

3. कलेक्टर, जिला धार

4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिका परिषद्, पीथमपुर

5. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगर परिषद्, बेटमा, तह. देपालपुर, जिला इन्दौर

6. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय , इन्दौर, मध्यप्रदेश.

यह भी लेख है कि आपत्ति या सुझाव लिखित रूप में संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय , इन्दौर या ई - मेल आई.डी. [email protected] में निर्धारित अवधि का अवसान होने के पूर्व , सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किए जा सकेंगे.

NOTICE

No.2870-Amrut- D.P. -Pithampur - 27 - TCP - 2021 . Through the notification dated 2nd April 2021 published in the Madhya Pradesh Gazette , objections or suggestions on the draft Pithampur Development Plan, 2035 have been invited within 30 days in accordance with sub- section ( 1 ) of Section 18 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 .

Normal activities of the general public were restricted in the period of lockdown due to Covid- 19 pandemic . Therefore , in view of the possible difficulties to the general public in submitting objection or suggestions under those circumstances and in pursuance of order no . F - 3-69-2021 - XVIII - 5 , Bhopal , dated 23rd June 2021 of the Department of Urban Development & Housing , Government of Madhya Pradesh, it is hereby informed that the duration for submission of objections or suggestions on the said draft is increased by 30 days which shall be 30 days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette .

7147

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जुलाई 2021

भाग 1 ]

Incontinuation of the said notice , dated 02nd April 2021 , it is stated that a copy of the draft is available for inspection on website of Directorate http://mptownplan.gov.in/LU-panel/Indore/Ptmr2035/pdf and at following offices during office hours namely:-

Commissioner , Indore Division , Indore . 1.

2. Collector , District- Indore.

3. Collector , District-Dhar .

4. Chief Municipal Officer , Nagar Palika Parishad, Pithampur .

5. Chief Municipal Officer , Nagar Parishad , Betma , Teh . Depalpur , Dist. Indore .

6. Joint Director , Town and Country Planning , District Office , Indore , M. P.

It is also stated that objections or suggestions may be submitted in writing to the Joint Director , Town and Country Planning , District Office Indore or on email [email protected] , before expiry of the stipulated period for due consideration.

अजीत कुमार, आयुक्त-सह-संचालक.

भोपाल , दिनांक 30 जून 2021

सूचना

क्र. 2874- अमृत- वि.यो. - मुरैना-29- नग्रानि-2021 .- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 18 ( 1 ) के तहत साडा काउन्टर मैगनेट, मुरैना विशेष क्षेत्र के लिए विकास योजना 2035 ( प्रारूप ) पर आपत्ति/सुझाव 30 दिवस में आमंत्रित किये जाने हेतु मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 26 मार्च 2021 को अधिसूचना प्रकाशित की गई हैं.

कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में लॉकडाउन के अन्तर्गत आमजन के लिये विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगाए थे , जिसके कारण आमजन को प्रारूप योजना पर आपत्ति/ सुझाव प्रस्तुत करने में संभावित कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए, मध्यप्रदेश शासन , नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्र. एफ- 3-69-2021-अठारह -5, भोपाल दिनांक 23 जून 2021 के परिपालन में, एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर प्राप्त आपत्ति/ सुझाव प्रस्तुत किये जाने की अवधि में 30 दिवस की वृद्धि की जाती है, जो इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिवस की होगी.

संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश की उक्त सूचना दिनांक 26 मार्च 2021 की निरंतरता में लेख है कि प्रारूप की एक प्रति संचालनालय की वेबसाईट http://mptownplan.gov.in/LU-panel/Gwalior/Mrn2035.pdf पर तथा कार्यालयीन समय में निम्नलिखित कार्यालयों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं:-

1.

आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर

2.

आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना

3. कलेक्टर, जिला ग्वालियर

4.

कलेक्टर, जिला मुरैना

5. कलेक्टर, जिला भिण्ड

6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण , ग्वालियर

7. आयुक्त, नगरपालिक निगम, मुरैना

8. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगर परिषद् बानमोर

9. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर परिषद्, मालनपुर

10. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय भिण्ड, मध्यप्रदेश.

यह भी लेख है कि आपत्ति या सुझाव लिखित रूप में सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय , भिण्ड या ई - मेल आई.डी. [email protected] में निर्धारित अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किए जा सकेंगे.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जुलाई 2021

7148

NOTICE

No.2874-Amrut -D.P. -Morena -29 -TCP- 2021 . Through the notification dated 26th March 2021 published in the Madhya Pradesh Gazette , objections or suggestions on the draft SADA Counter Magnet , Morena Development Plan , 2035 for special area have been invited within 30 days in accordance with sub - section ( 1 ) of Section 18 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 .

Normal activities of the general public were restricted in the period of lockdown due to Covid- 19 pandemic . Therefore, in view of the possible difficulties to the general public in submitting objection or suggestions under those circumstances and in pursuance of order No. F - 3-69-2021 - XVIII- 5 , Bhopal , dated 23rd June 2021 of the Department of Urban Development & Housing , Government of Madhya Pradesh , it is hereby informed that the duration for submission of objections or suggestions on the said draft is increased by 30 days which shall be 30 days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette .

In continuation of the said notice , dated 26th March 2021 , it is stated that a copy of the draft is available for inspection on website of Directorate http://mptownplan.gov.in/LU-panel/IGwalior/mrn2035/pdf and at following offices during office hours namely:-

Commissioner , Gwalior Division , Gwalior 1.

Commissioner , Chambal Division, Morena 2.

3. Collector , District-Gwalior

4. Collector , District - Morena

5. Collector, District-Bhind

6. Chief Executive Officer , SADA Counter Magnet , Gwalior

7. Commissioner , Municipal Corporation , Morena

8. Chief Municipal Officer , Nagar Parishad , Banmor

9. Chief Municipal Officer , Nagar Parishad , Malanpur

10. Assistant Director , Town and Country Planning , District Office , Bhind , Madhya Pradesh .

It is also stated that objections or suggestions may be submitted in writing to the Assistant Director , Town and Country Planning , District Office Bhind or on email [email protected] , before expiry of the stipulated period for due consideration.

अजीत कुमार , आयुक्त-सह- संचालक.

भोपाल, दिनांक 30 जून 2021

सूचना

क्र. 2878- अमृत- वि.यो. सिवनी-32- नग्रानि-2021 .- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 18 ( 1 ) के तहत प्रारूप सिवनी विकास योजना 2035 पर आपत्ति/ सुझाव 30 दिवस में आमंत्रित किये जाने हेतु मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 12 फरवरी 2021 को अधिसूचना प्रकाशित की गई हैं.

मध्यप्रदेश शासन , नगरीय विकास एवं आवास विभाग , मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्र. एफ-3-69-2021-अठारह -5 , भोपाल , दिनांक 23 जून 2021 के परिपालन में, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 के नियम 13 के प्रावधानों की प्रतिपूर्ति हेतु एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप की सूचना का पुनः प्रकाशन किया जा रहा है , जिस पर आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत किये जाने की अवधि इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिवस की होगी.

7149 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जुलाई 2021

संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश की उक्त सूचना दिनांक 12 फरवरी 2021 की निरंतरता में लेख है कि प्रारूप की एक प्रति संचालनालय की वेबसाईट http://mptownplan.gov.in/LU-panel/Chhindwara/Seoni 2035.pdf- पर तथा कार्यालयीन समय में निम्नलिखित कार्यालयों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं:-

1. आयुक्त, जबलपुर संभाग , जबलपुर

2. कलेक्टर, जिला सिवनी

3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिका परिषद्, सिवनी

4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय , छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश.

यह भी लेख है कि आपत्ति या सुझाव लिखित रूप में उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, छिन्दवाड़ा या ई- मेल आई.डी. [email protected] में निर्धारित अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किए जा सकेंगे.

NOTICE

No.2878 -Amrut-D.P. - Seoni - 32- TCP- 2021 . In accordance with Section 18 ( 1 ) of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 , objections/suggestions have been invited on the draft Seoni Development Plan , 2035 within 30 days of the publication of the notification dated 12th February 2021 published in the Madhya Pradesh Gazette .

Inpursuance of order No. F -3-69-2021 - XVIII -5 , Bhopal , dated 23rd June 2021 of the Department of Urban Development & Housing , Government of Madhya Pradesh for purpose of compliance of provisions of Rule 13 of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Niyam , 2012 it is hereby informed that the notice regarding the draft is being republished on which objections /suggestions may be submitted within 30 days of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette .

In continuation of the said notices , dated 12th February 2021 , it is stated that a copy of the draft is available for inspection on website of Directorate http://mptownplan.gov.in/LU-panel/Chhindwara/Seoni2035/pdf and at following offices during office hours namely :-

Commissioner , Jabalpur Division , Jabalpur 1.

Collector , District- Seoni 2.

3. Chief Municipal Officer , Nagar Palika Parishad , Seoni

4. Deputy Director , Town and Country Planning , District Office , Chhindwara, Madhya Pradesh It is also stated that objections or suggestions may be submitted in writing to the Deputy Director , Town and Country Planning , District Office , Chhindwara or on email [email protected], before expiry of the stipulated period for due consideration.

अजीत कुमार, आयुक्त-सह -संचालक.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जुलाई 2021

7150

भोपाल, दिनांक 30 जून 2021

सूचना

क्र. 2882- अमृत- वि.यो. - सिंगरौली - 10- नग्रानि-2021 .- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 18 ( 1 ) के तहत प्रारूप सिंगरौली विकास योजना 2035 पर आपत्ति/सुझाव 30 दिवस में आमंत्रित किये जाने हेतु मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 1 जनवरी 2021 को अधिसूचना प्रकाशित की गई है.

मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग , मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्र. एफ-3-69-2021-अठारह -5, भोपाल दिनांक 23 जून 2021 के परिपालन में, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 के नियम 13 के प्रावधानों की प्रतिपूर्ति हेतु एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप की सूचना का पुनः प्रकाशन किया जा रहा है, जिस पर आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत किये जाने की अवधि इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिवस की होगी.

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश की उक्त सूचना दिनांक 1 जनवरी 2021 की निरंतरता में लेख है कि प्रारूप की एक प्रति संचालनालय की वेवसाईट http://www.mptownplan.nic.in/LU-panel/Rewa/Sing2035 . Draft pdf पर तथा कार्यालयीन समय में निम्नलिखित कार्यालयों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं:-

1. आयुक्त, रीवा संभाग , रीवा

2. कलेक्टर, जिला सिंगरौली

3. आयुक्त, नगरपालिक निगम, सिंगरौली , मध्यप्रदेश

4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय , सिंगरौली मध्यप्रदेश.

यह भी लेख है कि आपत्ति या सुझाव लिखित रूप में उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, सिंगरौली या ई - मेल आई.डी. [email protected] में निर्धारित अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किए जा सकेंगे.

NOTICE

No.2882- Amrut - D.P. - Singrauli - 10 - TCP - 2021 . In accordance with Section 18 ( 1 ) of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 , objections / suggestions have been invited on the draft Singrauli Development Plan, 2035 within 30 days of the publication of the notification dated 1st January 2021 published in the Madhya Pradesh Gazette .

Inpursuance of order No. F- 3-69-2021 -XVIII - 5 , Bhopal , dated 23rd June 2021 of the Department of Urban Development & Housing, Government of Madhya Pradesh for purpose of compliance of provisions of Rule 13 of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Niyam , 2012 it is hereby informed that the notice regarding the draft is being republished on which objections /suggestions may be submitted within 30 days of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette .

Incontinuation of the said notices , dated 1st January 2021 , it is stated that a copy of the draft is available for inspection on website of Directorate http://www.mptownplan.nic.in/LU-panel/Rewa/Sing2035Draft.pdf and at following offices during office hours namely :-

1. Commissioner , Rewa Division, Rewa

2.

Collector, District- Singrauli

3. Commissioner , Nagar Palik Nigam , Singrauli

4. Deputy Director , Town and Country Planning, District Office , Singrauli , Madhya Pradesh .

It is also stated that objections or suggestions may be submitted in writing to the Deputy Director , Town and Country Planning, District Office Singrauli or on email [email protected] , before expiry of the stipulated period for due consideration.

अजीत कुमार, आयुक्त-सह-संचालक.

7151 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जुलाई 2021

भोपाल, दिनांक 30 जून 2021

सूचना

क्र. 2886- अमृत- वि.यो. दमोह- 18- नग्रानि-2021 .- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 18 ( 1 ) के तहत प्रारूप दमोह विकास योजना 2035 पर आपत्ति/सुझाव 30 दिवस में आमंत्रित किये जाने हेतु मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 8 जनवरी 2021 की अधिसूचना प्रकाशित की गई हैं.

मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग , मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्र. एफ-3-69-2021-अठारह-5, भोपाल दिनांक 23 जून 2021 के परिपालन में, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 के नियम 13 के प्रावधानों की प्रतिपूर्ति हेतु एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप की सूचना का पुनः प्रकाशन किया जा रहा है , जिस पर आपत्ति/ सुझाव प्रस्तुत किये जाने की अवधि इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिवस की होगी.

संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश की उक्त सूचना दिनांक 8 जनवरी 2021 की निरंतरता में लेख है कि प्रारूप की एक प्रति संचालनालय की वेबसाईट http://mptownplan.gov.in/LU-panel/Sagar/damoh2035.pdf पर तथा कार्यालयीन समय में निम्नलिखित कार्यालयों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है:-

1.

आयुक्त, सागर संभाग, सागर

2. कलेक्टर, जिला दमोह

3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिका परिषद्, दमोह

4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय , सागर मध्यप्रदेश.

यह भी लेख है कि आपत्ति या सुझाव लिखित रूप में संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय , सागर या ई - मेल आई.डी. [email protected] में निर्धारित अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किए जा सकेंगे .

NOTICE

No.2886-Amrut-D.P. -Damoh - 18 - TCP- 2021 . In accordance with Section 18 ( 1 ) of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 , objections / suggestions have been invited on the draft Damoh Development Plan, 2035 within 30 days of the publication of the notification dated 8th January 2021 published in the Madhya Pradesh Gazette.

In pursuance of order no . F-3-69-2021 - XVIII - 5 , Bhopal , dated 23rd June 2021 of the Department of Urban Development & Housing , Government of Madhya Pradesh for purpose of compliance of provisions of Rule 13 of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Niyam , 2012 it is hereby informed that the notice regarding the draft is being republished on which objections/ suggestions may be submitted within 30 days of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette .

In continuation of the said notices , dated 8th January 2021 , it is stated that a copy of the draft is available for inspection on website of Directorate http://mptownplan.gov.in/LU-panel/Sagar/damoh2035.pdf and at following offices during office hours namely:-

1.

Commissioner , Sagar Division, Sagar

2.

Collector , District- Damoh

3. Chief Municipal Officer , Nagar Palika Parishad, Damoh

4. Joint Director , Town and Country Planning , District Office , Sagar , Madhya Pradesh.

It is also stated that objections or suggestions may be submitted in writing to the Joint Director , Town and Country Planning , District Office Sagar or on email [email protected] , before expiry of the stipulated period for due consideration .

अजीत कुमार, आयुक्त-सह- संचालक.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जुलाई 2021

7152

भोपाल , दिनांक 30 जून 2021

सूचना

क्र. 2890 - अमृत- वि.यो. -07-सीहोर नग्रानि-2021 .- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 18 ( 1 ) के तहत प्रारूप सीहोर विकास योजना 2035 पर आपत्ति/ सुझाव 30 दिवस में आमंत्रित किये जाने हेतु मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 26 फरवरी 2021 को अधिसूचना प्रकाशित की गई है.

मध्यप्रदेश शासन , नगरीय विकास एवं आवास विभाग , मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्र. एफ-3-69-2021-अठारह -5, भोपाल दिनांक 23 जून 2021 के परिपालन में, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 के नियम 13 के प्रावधानों की प्रतिपूर्ति हेतु एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप की सूचना का पुनः प्रकाशन किया जा रहा है , जिस पर आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत किये जाने की अवधि इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिवस की होगी.

संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश की उक्त सूचना दिनांक 26 फरवरी 2021 की निरंतरता में लेख है कि प्रारूप की एक प्रति संचालनालय की वेबसाईट http://mptownplan.gov.in/LU-panel/Bhopal/Sehore2035.pdf पर तथा कार्यालयीन समय में निम्नलिखित कार्यालयों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है:-

1.

आयुक्त, भोपाल संभाग , भोपाल

2.

कलेक्टर, जिला सीहोर

3.

मुख्य, नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिका परिषद्, सीहोर

4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय , भोपाल- सीहोर- रायसेन, मध्यप्रदेश .

यह भी लेख है कि आपत्ति या सुझाव लिखित रूप में संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय , रतलाम या ई - मेल आई.डी. [email protected] में निर्धारित अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किए जा सकेंगे.

NOTICE

No. 2890- Amrut-D.P. -07- Sehore- TCP - 2021 . In accordance with Section 18 (1 ) of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 , objections/suggestions have been invited on the draft Sehore Development Plan , 2035 within 30 days of the publication of the notification dated 26th February 2021 published in the Madhya Pradesh Gazette .

In pursuance of order no . F- 3-69-2021 - XVIII - 5 , Bhopal , dated 23rd June 2021 of the Department of Urban Development & Housing , Government of Madhya Pradesh for purpose of compliance of provisions of Rule 13 of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Niyam , 2012 it is hereby informed that the notice regarding the draft is being republished on which objections/suggestions may be submitted within 30 days of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette .

In continuation of the said notices , dated 26th February 2021 , it is stated that a copy of the draft is available for inspection on website of Directorate http://mptownplan.gov.in/LU-panel/Bhopal/Sehore.2035.pdf and at following offices during office hours namely:-

1. Commissioner , Bhopal Division, Bhopal

2.

Collector , District- Sehore

3. Chief Municipal Officer , Nagar Palika Parishad , Sehore

4. Joint Director, Town and Country Planning , District Office , Bhopal- Sehore - Raisen , Madhya Pradesh .

It is also stated that objections or suggestions may be submitted in writing to the Joint Director , Town and Country Planning , District Office Bhopal or on email [email protected], before expiry of the stipulated period for due consideration .

अजीत कुमार , आयुक्त- सह- संचालक.

7153

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जुलाई 2021

भाग 1 ]

भोपाल , दिनांक 30 जून 2021

सूचना

क्र. 2894- अमृत- वि.यो. - रतलाम- 25- नग्रानि-2021 .- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 18 ( 1 ) के तहत प्रारूप रतलाम विकास योजना 2035 पर आपत्ति/ सुझाव 30 दिवस में आमंत्रित किये जाने हेतु मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 5 फरवरी 2021 को अधिसूचना प्रकाशित की गई है.

मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्र. एफ-3-69-2021-अठारह -5, भोपाल दिनांक 23 जून 2021 के परिपालन में, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 के नियम 13 के प्रावधानों की प्रतिपूर्ति हेतु एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप की सूचना का पुनः प्रकाशन किया जा रहा है , जिस पर आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत किये जाने की अवधि इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिवस की होगी.

संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश की उक्त सूचना दिनांक 5 फरवरी 2021 की निरंतरता में लेख है कि प्रारूप की एक प्रति संचालनालय की वेबसाईट http://mptownplan.gov.in/LU-panel/ratlam/ratlam2035.pdf पर तथा कार्यालयीन समय में निम्नलिखित कार्यालयों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है:-

1. आयुक्त, उज्जैन संभाग , उज्जैन

2.

कलेक्टर, जिला रतलाम

3. आयुक्त नगरपालिक निगम, रतलाम

4. उप संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय, रतलाम, मध्यप्रदेश.

यह भी लेख है कि आपत्ति या सुझाव लिखित रूप में उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय , रतलाम या ई- मेल आई.डी. [email protected] में निर्धारित अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किए जा सकेंगे.

NOTICE

No. 2894-Amrut- D.P. - Ratlam- 25- TCP - 2021 . In accordance with Section 18 ( 1 ) of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 , objections / suggestions have been invited on the draft Ratlam Development Plan, 2035 within 30 days of the publication of the notification dated 5th February 2021 published in the Madhya Pradesh Gazette .

In pursuance of order no . F - 3-69-2021 - XVIII - 5 , Bhopal , dated 23rd June 2021 of the Department of Urban Development & Housing , Government of Madhya Pradesh for purpose of compliance of provisions of Rule 13 of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Niyam , 2012 it is hereby informed that the notice regarding the draft is being republished on which obections/ suggestions may be submitted within 30 days of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette .

In continuation of the said notices , dated 5th February 2021 , it is stated that a copy of the draft is available for inspection on website of Directorate http://mptownplan.gov.in/LU-panel/ratlam/ratlam2035.pdf and at following offices during office hours namely:-

1. Commissioner , Ujjain Division , Ujjain

2.

Collector , District- Ratlam

3. Commissioner , Nagar Palik Nigam , Ratlam

4.

Deputy Director , Town and Country Planning , District Office , Ratlam , Madhya Pradesh.

It is also stated that objections or suggestions may be submitted in writing to the Deputy Director , Town and Country Planning, District Office Ratlam or on email [email protected], before expiry of the stipulated period for due consideration .

अजीत कुमार, आयुक्त-सह -संचालक.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जुलाई 2021

7154

भोपाल, दिनांक 30 जून 2021

सूचना

क्र. 2898- अमृत - वि.यो. -34- कटनी नग्रानि-2021 .- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 18 ( 1 ) के तहत प्रारूप कटनी विकास योजना 2035 पर आपत्ति/ सुझाव 30 दिवस में आमंत्रित किये जाने हेतु मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 26 मार्च 2021 को अधिसूचना प्रकाशित की गई है.

मध्यप्रदेश शासन , नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्र. एफ-3-69-2021- अठारह -5, भोपाल दिनांक 23 जून 2021 के परिपालन में, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 के नियम 13 के प्रावधानों की प्रतिपूर्ति हेतु एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप की सूचना का पुनः प्रकाशन किया जा रहा है , जिस पर आपत्ति/ सुझाव प्रस्तुत किये जाने की अवधि इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिवस की होगी.

संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश की उक्त सूचना दिनांक 26 मार्च 2021 की निरंतरता में लेख है कि प्रारूप की एक प्रति संचालनालय की वेबसाईट http://mptownplan.gov.in/LU-panel/katni/katni2035.pdf पर तथा कार्यालयीन समय में निम्नलिखित कार्यालयों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है:-

1.

आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर

2. कलेक्टर, जिला कटनी

3. आयुक्त, नगरपालिक निगम, कटनी

4. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय , कटनी, मध्यप्रदेश.

यह भी लेख है कि आपत्ति या सुझाव लिखित रूप में सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, कटनी या ई - मेल आई.डी. [email protected] में निर्धारित अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किए जा सकेंगे.

NOTICE

No. 2898 - Amrut -D.P. - 34- Katni- TCP - 2021 . In accordance with Section 18 ( 1 ) of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 , objections /suggestions have been invited on the draft Katni Development Plan, 2035 within 30 days of the publication of the notification dated 26th March 2021 published in the Madhya Pradesh Gazette .

In pursuance of order no . F - 3-69-2021 - XVIII - 5 , Bhopal , dated 23rd June 2021 of the Department of Urban Development & Housing , Government of Madhya Pradesh for purpose of compliance of provisions of Rule 13 of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Niyam, 2012 it is hereby informed that the notice regarding the draft is being republished on which obections/suggestions may be submitted within 30 days of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette .

In continuation of the said notices , dated 26th March 2021 , it is stated that a copy of the draft is available for inspection on website of Directorate http://mptownplan.gov.in/LU-panel/katni/katni2035.pdf and at following offices during office hours namely:-

1.

Commissioner , Jabalpur Division, Jabalpur

2. Collector , District- Katni

3. Commissioner , Nagar Palik Nigam , Katni

4. Assistant Director , Town and Country Planning , District Office , Katni , Madhya Pradesh.

It is also stated that objections or suggestions may be submitted in writing to the Assistant Director , Town and Country Planning , District Office Katni or on email [email protected], before expiry of the stipulated period for due consideration .

अजीत कुमार, आयुक्त-सह-संचालक.

7155 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जुलाई 2021

भोपाल, दिनांक 30 जून 2021

सूचना

क्र. 2902- अमृत- वि.यो. - 13- नग्रानि-2021 .-मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 18 ( 1 ) के तहत प्रारूप नीमच विकास योजना 2035 पर आपत्ति/सुझाव 30 दिवस में आमंत्रित किये जाने हेतु मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 12 फरवरी 2021 को अधिसूचना प्रकाशित की गई है.

मध्यप्रदेश शासन , नगरीय विकास एवं आवास विभाग , मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्र. एफ-3-69-2021-अठारह -5, भोपाल दिनांक 23 जून 2021 के परिपालन में, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम , 2012 के नियम 13 के प्रावधानों की प्रतिपूर्ति हेतु एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप की सूचना का पुनः प्रकाशन किया जा रहा है , जिस पर आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत किये जाने की अवधि इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिवस की होगी.

संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश की उक्त सूचना दिनांक 12 फरवरी 2021 की निरंतरता में लेख है कि प्रारूप की एक प्रति संचालनालय की वेबसाईट http://mptownplan.gov.in/LU-panel/Neemuch/Neemuch2035.pdf पर तथा कार्यालयीन समय में निम्नलिखित कार्यालयों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैः-

1. आयुक्त, उज्जैन संभाग , उज्जैन

2.

कलेक्टर, जिला नीमच

3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिका परिषद्, नीमच

4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय , नीमच, मध्यप्रदेश.

यह भी लेख है कि आपत्ति या सुझाव लिखित रूप में उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय , नीमच या ई- मेल आई.डी. [email protected] में निर्धारित अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किए जा सकेंगे .

NOTICE

No. 2902- Amrut- D.P. - Neemuch - 13- TCP-2021 . In accordance with Section 18 ( 1 ) of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 , objections /suggestions have been invited on the draft Neemuch Development Plan, 2035 within 30 days of the publication of the notification dated 12th February 2021 published in the Madhya Pradesh Gazette .

In pursuance of order no . F- 3-69-2021 - XVIII -5 , Bhopal , dated 23rd June 2021 of the Department of Urban Development & Housing , Government of Madhya Pradesh for purpose of compliance of provisions of Rule 13 of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Niyam, 2012 it is hereby informed that the notice regarding the draft is being republished on which obejctions/suggestions may be submitted within 30 days of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

In continuation of the said notice , dated 12th February 2021 , it is stated that a copy of the draft is available for inspection on website of Directorate http://mptownplan.gov.in/LU-panel/Neemuch/Neemuch2035.pdf and at following offices during office hours namely :-

Commissioner , Ujjain Division , Ujjain 1.

2. Collector , District-Neemuch

3. Chief Municipal Officer , Nagar Palika Parishad , Neemuch

4. Deputy Director , Town and Country Planning , District Office , Neemuch Madhya Pradesh .

It is also stated that objections or suggestions may be submitted in writing to the Deputy Director , Town and Country Planning , District Office Neemach or on email [email protected] , before expiry of the stipulated period for due consideration .

अजीत कुमार , आयुक्त- सह -संचालक.

7156

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जुलाई 2021

कार्यालय, कलेक्टर, जिला होशंगाबाद एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

होशंगाबाद, दिनांक 30 जून 2021

पत्र क्र. 7556 - भू- अर्जन-2021 - चूंकि, राज्य शासन, को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में मुख्य पंपिंग स्टेशन ( MPS ) के निर्माण क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:-

अनुसूची क्रमांक-1

मौजा ग्राम- किशनपुर, तहसील- होशंगाबाद नगर, जिला होशंगाबाद

क्र.

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हेक्टर में ) कुल रकबा अर्जित रकबा

(3)

(1)

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है (2)

(4)

0.837

0.131 1

सीवरेज योजनान्तर्गत मुख्य पंपिंग स्टेशन ( MPS ) के निर्माण.

अनुसूची क्रमांक-2

क्र.

अर्जित भूमि में स्थित परिसंपत्ति का नाम कृषक का नाम व पिता/पति का नाम

खसरा क्रमांक

भूमि का कुल

रकबा ( हेक्टेयर में )

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हेक्टेयर में )

(3)

(5)

(6) (1)

(2)

(4)

4/2

निरंक 1

0.837

0.131 हे.

विद्यावती वि. रमेशचंद, ज्योति पुत्री रमेशचंद सा. होशंगाबाद.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर भू- अर्जन अधिकारी होशंगाबाद के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

धनंजय सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

7157 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जुलाई 2021

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मन्दसौर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मंदसौर, दिनांक 15 जून 2021

क्र. अ-82-2020-21-ई. नं.-914-प्र. क्र. 5-अ-82-20-21.-चूंकि, राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची -1 के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची-2 के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन की आवश्यकता है:-

अनुसूची ( 1 )

( 1 ) भूमि का वर्णनः-

(क) जिला- मंदसौर

(ख) तहसील- मंदसौर

(ग) ग्राम- कस्बा मंदसौर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.086 आरी

अनुसूची (2 )

शिवना नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण में आने वाली निजी भूमि का विवरण कस्बा मन्दसौर

अन्य मिलिकियत स. क्र. नाम कृषक मय पिता/पति का नाम

अर्जित की जाने वाली

कुल भूमि का रकबा

खसरा नम्बर

भूमि

(औद्योगिक) का रकबा

(6)

(5)

(3)

(4)

(1)

(2)

0.086

3.334

736

1

आर.सी.सी. बाउण्ड्रीवाल

लम्बाई 0.100 मीटर राजाराम एण्ड ब्रदर्स निवासी मंदसौर.

चौड़ाई 0.20 मीटर ऊँचाई 3.00 मीटर (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- शिवना नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी उपखण्ड मंदसौर के न्यायालय में किया जा सकता है.

मंदसौर, दिनांक 24 जून 2021

आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति के अंतर्गत

क्र. -री- 1 - भू- अर्जन- 2021 - प्र. क्र. 01 - अ- 82-2021-22 .- चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 मंदसौर जिले में शिवना नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण के कारण के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांक विवरण अनुसूची ( 2 ) के उल्लेखित है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जुलाई 2021

7158

अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:-

अनुसूची ( 1 )

तहसील-मंदसौर नगरीय कस्बा मंदसौर

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे.

असिंचित

सिंचित

कुल

विवरण

स. क्र.

0.142

0.142 1

मंदसौर नगर

0.142

0.142

अनुसूची ( 2 )

मंदसौर जिले में आने वाली निजी भूमि का विवरण:-

खसरा नम्बर

प्रभावित भूमि स. क्र.

प्रभावित कृषक का नाम

कुल भूमि का रकबा सिंचित

कुल

असिंचित हे.

(7)

(6)

(4) (5)

(3)

(2)

(1)

0.142

0.142

5.040

1

1 पुष्पा बैवा संतोषबिहारी , विवेक, वैशाली पिता संतोषबिहारी जाति कायस्थ निवासी मन्दसौर म.प्र.

0.0142

0.142

5.040

1

0.142 हे.

योग .

भूमि नक्शा व प्लान का अवलोकन भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी मंदसौर के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मनोज पुष्प, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर , जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उज्जैन, दिनांक 10 जून 2021

क्र. भू- अर्जन - 2021-451 - राजस्व प्रकरण क्रमांक 0008-अ-82-2020-21.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि में अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः-

(क) जिला- उज्जैन

(ख) तहसील- उज्जैन 7159 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जुलाई 2021

(ग) ग्राम- भैरूगढ़

(घ) अर्जित रकबा 0.909 हेक्ट.

क्रमांक

सर्वे क्रमांक

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हे . में. )

परिसंपत्तियां (4)

(2)

(3)

(1)

0.125

ढाबा-1 ( 45x31 वर्ग फीट)

1

84

2

87/3

0.784

1. पक्का मकान ( 53x12 वर्ग फीट) कब्जाधारी लक्ष्मण पिता अम्बाराम मालवीय .

2. पक्का मकान ( 38x11 वर्ग फीट ) कब्जाधारी रामप्रसाद पुत्र अम्बाराम.

3. पेड़ इमली-3 .

0.909

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- श्री कालभैरव मंदिर से लगी हुई भूमि दर्शनार्थियों की सुविधा की दृष्टि से वाहन पार्किंग हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , उज्जैन तथा अध्यक्ष, श्री कालभैरव मंदिर प्रबंध समिति, उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू- अर्जन- 2021-450 - राजस्व प्रकरण क्रमांक 0006 - अ- 82-2020-21 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि में अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः-

(क) जिला- उज्जैन

(ख) तहसील - उज्जैन

(ग ) कस्बा- उज्जैन

(घ) अर्जित रकबा 0.029 हेक्ट.

परिसंपत्तियां

सर्वे क्रमांक

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में. )

(4)

क्रमांक (1)

(3)

(2)

निर्मित मकान

0.029

1

2334/मिन-2

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इन्टर प्रिटेशन सेंटर के पास श्री महाकालेश्वर मंदिर में पधारने वाले श्रद्धालुओं को पार्किंग, अतिथि निवास आदि सुविधा विकसित करने हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , उज्जैन तथा प्रशासक, श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति, उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आशीष सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

7160

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जुलाई 2021

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा , दिनांक 7 जुलाई 2021

क्र. 262- भू- अर्जन-2021 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) में उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूं.

चूंकि भूमि भूमिस्वामियों द्वारा उक्त भूमियों के बदले वर्तमान भू- अधिग्रहण अधिनियम, 2014 के नियमों एवं शर्तों के अधीन मुआवजा प्राप्त करने हेतु सहमत है. अतः इस कारण अधिनियम की धारा -4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(4) (1)

(2)

0.388

जोरी

रीवा

हुजूर

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि.

भ/स संभाग क्रमांक-1

रीवा गड्डी रोड से जोरी ग्राम व्हाया भंडारी तालाब पहुंच मार्ग निर्माण कार्य.

रीवा (म. प्र. ) .

क्र. 263 - भू- अर्जन-2021 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) में उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूं.

चूंकि भूमि भूमिस्वामियों द्वारा उक्त भूमियों के बदले वर्तमान भू- अधिग्रहण अधिनियम, 2014 के नियमों एवं शर्तों के अधीन मुआवजा प्राप्त करने हेतु सहमत है. अतः इस कारण अधिनियम की धारा -4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(4) (2)

(1)

0.327

खौर-3

रीवा

हुजूर

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

रीवा गड्डी रोड से जोरी ग्राम व्हाया भंडारी तालाब पहुंच मार्ग निर्माण कार्य.

कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. भ/स संभाग क्रमांक -1 रीवा (म. प्र. ) .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , इलैयाराजा टी. , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

7161

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जुलाई 2021

भाग 1 ]

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 17 जून 2021

क्र. A- 1705-दो- 2-5-2019.- श्री यशपाल सिंह , डिप्टी डायरेक्टर, एम.पी.एस.जे.ए. , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 22 अप्रैल से 1 मई 2021 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री यशपाल सिंह , डिप्टी डायरेक्टर, एम.पी.एस.जे.ए. , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री यशपाल सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते , तो डिप्टी डायरेक्टर के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. A- 1707-दो- 2-5-2020.- श्री अनिल कुमार देशमुख, चीफ लाईब्रेरियन/डिप्टी रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर को दिनांक 22 से 27 अप्रैल 2021 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार देशमुख, चीफ लाईब्रेरियन/ डिप्टी रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार देशमुख, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो चीफ लाईब्रेरियन /डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते .

जबलपुर, दिनांक 25 जून 2021

क्र. B - 3085-दो - 3-420-80 भाग- बारह.- श्री दिनेश कुमार मिश्रा, स्वैच्छिक सवोनिवृत्त डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम ) , मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर को उनकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिनांक 31 दिसम्बर 2020 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे अवकाश में से 230 दिवस ( दो सौ तीस दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग , मंत्रालय , भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ-6-1-2018- नियम- चार, दिनांक 8 मार्च 2019 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

यू. एस. दुबे , ओ.एस.डी.

गणना- पत्रक

1. श्री दिनेश कुमार मिश्रा, स्वैच्छिक 12-04-1982 सेवानिवृत्त डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम) , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर का नियुक्ति दिनांक

31-12-2020 2. सेवानिवृत्ति दिनांक

04 वर्ष 10 माह 28 3. नियुक्ति दिनांक 12-04-1982

से दिनांक 09-03-1987 तक कुल सेवा अवधि. दिन.

33वर्ष 09 माह 4. दिनांक 10-03-1987 से

22दिन.

सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि.

4=4×15=60 दिन 5. कालम ( 3 ) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से) . 1×15=15 दिन.

33-16 × 15-240 6. कालम (4 ) में अंकित अवधि

1×7=7 दिन.

हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से) .

322दिन .

7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता.

92दिन .

8. घटाईयेः- सेवा के दौरान लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ.

230दिन.

9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता.

(सेवानिवृत्ति दिनांक 31-12-2020 को शेष अर्जित अवकाश 262दिन) .

जबलपुर, दिनांक 16 जून 2021

क्र. A- 1607-दो-2-50-2020 .- श्री आर. पी . शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , इन्दौर द्वारा स्पेशल कैश पैकेज सुविधा के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2021 तक की ब्लॉक अवधि में एल.टी.सी. ( एच.टी.सी. ) सुविधा के साथ रजिस्ट्री आदेश क्रमांक ए/976 , दिनांक 18 मार्च 2021 द्वारा स्वीकृत 10 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण के भुगतान का लाभ प्राप्त नहीं किये जाने के फलस्वरूप उपरोक्त आदेश निरस्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जुलाई 2021

7162

क्र. A- 1609-दो- 2-5-2018 .- श्री देव नारायण शुक्ल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, होशंगाबाद को दिनांक 29 जून से 5 जुलाई 2021 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री देव नारायण शुक्ल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , होशंगाबाद को होशंगाबाद पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री देव नारायण शुक्ल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A- 1611-दो- 2-13-2015.- श्री अखिलेश जोशी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अशोकनगर को दिनांक 7 से 23 जून 2021 तक, सत्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 6 जून 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अखिलेश जोशी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर को अशोकनगर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अखिलेश जोशी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A- 1613-दो-2-11-2015.- श्री प्रभात कुमार मिश्रा , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , राजगढ़ - ब्यावरा को दिनांक 7 से 12 जून 2021 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 6 जून 2021 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13 जून 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री प्रभात कुमार मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़ - ब्यावरा को राजगढ़ - ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रभात कुमार मिश्रा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

[भाग 1 क्र. A- 1615-दो- 2-34-2018 .- सुश्री नीना आशापुरे , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , सीहोर को दिनांक 5 अप्रैल से 1 मई 2021 तक, सत्ताईस दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 4 अप्रैल 2021 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 2 मई 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर सुश्री नीना आशापुरे , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री नीना आशापुरे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. A- 1617- दो-2-11-2015.- श्री प्रभात कुमार मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , राजगढ़ - ब्यावरा को दिनांक 17 अप्रैल से 5 मई 2021 तक, उन्नीस दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री प्रभात कुमार मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , राजगढ़ - ब्यावरा को राजगढ़ - ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है .

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रभात कुमार मिश्रा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B - 2781-दो- 2-64-2016 .- श्री उमेश कुमार गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को दिनांक 28 जून से 5 जुलाई 2021 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 27 जून 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री उमेश कुमार गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रतलाम को रतलाम पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री उमेश कुमार गुप्ता , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B- 2785-दो- 2-50-2018 .- डॉ. रमेश साहू, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , शहडोल द्वारा स्पेशल कैश पैकेज सुविधा के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2021 तक की भाग 1 ]

7163

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जुलाई 2021

ब्लॉक अवधि में होम एल.टी.सी. सुविधा के साथ रजिस्ट्री आदेश क्रमांक डी-5677 , दिनांक 16 दिसम्बर 2020 द्वारा स्वीकृत 10 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण के भुगतान का लाभ प्राप्त नहीं किये जाने के फलस्वरूप उपरोक्त आदेश निरस्त किया जाता है.

साथ ही स्वीकृत अग्रिम राशि ब्याज सहित नियमानुसार शासन के खाते में वापिस जमा कर रजिस्ट्री को सूचित करें.

क्र. D- 1857-दो- 3-420-80 - भाग- बारह.- श्री वीरेन्द्र एस. पाटीदार, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बुरहानपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश फा. 195- इक्कीस- ब( एक) -2018 , दिनांक 31 मार्च 2018 , समसंख्यक पत्र क्रमांक 4346- इक्कीस- ब( एक ) -2018 , दिनांक 19 सितम्बर 2018, समसंख्यक आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03 - इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) , मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग , मंत्रालय , भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक एफ 6- 1-2018- नियम-चार, दिनांक 08 मार्च 2019 के अनुसार श्री पाटीदार को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 30 अप्रैल 2021 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. अर्जित अवकाश,

अर्द्धवेतन अवकाश 196 104 योग 300 दिवस

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:-

(i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान= 196 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय महंगाई भत्ता अर्द्धवेतनिक अवकाश के एवज में नगद भुगतान. 30 X 104 क्र. D- 1862- दो- 3-420-80- भाग- बारह.- श्री मोहम्मद शकील खान, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश ( जिला न्यायाधीश ) , कुटुंब न्यायालय, श्योपुर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा . 195- इक्कीस - ब ( एक)-2018, दिनांक 31 मार्च 2018 , समसंख्यक पत्र क्रमांक 4346-इक्कीस- ब( एक) - 2018, दिनांक 19 सितम्बर 2018 , समसंख्यक आदेश क्रमांक 3(ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 3 ) , मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग , मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक-एफ 6-1-2018- नियम - चार, दिनांक 08 मार्च 2019 के अनुसार श्री खान को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 30 अप्रैल 2021 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. अर्जित अवकाश , 195

अर्द्धवेतन अवकाश 105 योग 300 दिवस

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:-

(i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान 195 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय महंगाई भत्ता अर्द्धवेतनिक अवकाश = _ के एवज में नगद भुगतान. 30 X 105 जबलपुर, दिनांक 17 जून 2021

क्र. A- 1657-दो-2-80-2017.-श्री जी. पी. अग्रवाल , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , उज्जैन को दिनांक 22 से 23 मार्च 2021 तक, दो दिन का तथा दिनांक 5 से 8 अप्रैल 2021 तक, चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री जी. पी. अग्रवाल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. पी. अग्रवाल , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. A- 1663-दो- 2-19-2015 .- श्री अजय प्रकाश मिश्र, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिम निमाड़ , मण्डलेश्वर को दिनांक 10 से 13 मई 2021 तक, चार दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश , उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है .

क्र. A- 1665-दो-2-57-2020. श्रीमती विधि सक्सेना, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीस, कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को दिनांक 22 से 27 अप्रैल 2021 तक, छः दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है.

क्र. A- 1667-दो- 2-50-2018 .- डॉ. रमेश साहू, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , शहडोल को दिनांक 23 से 26 अप्रैल 2021 तक, चार दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है.

क्र. A- 1669-दो- 2-33-2015.- श्रीमती आशा गोधा , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर को निम्नानुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

1. दिनांक 24 मई से 4 जून 2021 तक, बारह दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. दिनांक 5 जून 2021 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

[ भाग 1 7164

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जुलाई 2021

में दिनांक 6 जून 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती आशा गोधा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर को नरसिंहपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री के. एस. बारिया, प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

ग्रीष्मकालीन/अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती आशा गोधा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. एस. बारिया , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, ओ.एस.डी.

क्र. A- 1671-चार- 8-42-1977 भाग-सोलह.- श्री के. एस. बारिया , प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बुरहानपुर को दिनांक 31 मई से 4 जून 2021 तक, पांच दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 5 जून 2021 का एक दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात्

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 09 July 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2021-07-09.28.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2021-07-09.28.Ordinary.