ध्य प्रदेश शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , गुरुवार, दिनांक 15 जुलाई 2021 - आषाढ़ 24, शक 1943
क्रमांक 298 ]
गृहविभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 15 जुलाई 2021
क्र. एफ 40-03-2021- दो- सी- एक्स.- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम , 2000 ( 2000 का 21 ) की धारा 79 की उप- धारा ( 3 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , सचिव , गृह ( पुलिस ) , मध्यप्रदेश शासन को मध्यवर्ती को किसी भी रीति में साक्ष्य को मिटाए बिना, उस संसाधन पर उस सामग्री को अविलम्ब हटाने या उस तक पहुंच निर्योग्य बनाने के लिए सूचित करने हेतु सशक्त करती है.
No. F. 40-03-2021 - II - C- X. In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub- section ( 3 ) of Section 79 of the Information Technology Act . 2000 (21 of 2000) , the State Government , hereby, empowers the Secretary, Home (Police ) Government of Madhya Pradesh to notify intermediary to expeditiously remove or disable access to that material on that resource without vitiating the evidence in any manner.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश राजोरा , अपर मुख्य सचिव.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2021 .