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मध्यप्रदे श शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 29 ]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 16 जुलाई 2021 - आषाढ़ 25, शक 1943
विषय -सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 23 जून 2021
क्र. ई-5-774- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री अजीत कुमार, आयएएस. , आयुक्त, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल को दिनांक 24 अप्रैल से 16 मई 2021 तक, तेईस दिन का कार्योत्तर लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) अवकाशकाल में श्री अजीत कुमार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजीत कुमार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
7165
भोपाल, दिनांक 28 जून 2021
क्र. ई- 1-116-2021-5-एक. श्री आई. सी. पी. केशरी , भाप्रसे ( 1988 ) , उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण एवं अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग एवं प्रबंध संचालक, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड एवं वि.क.अ. सह- सदस्य ( पुनर्वास ) , नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , संसदीय कार्य विभाग ( अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, विशेष आयुक्त ( समन्वय ) मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
(2 ) उपरोक्तानुसार श्री आई. सी. पी. केशरी द्वारा विशेष आयुक्त (समन्वय ) मध्यप्रदेश भवन , नई दिल्ली का कार्यभार ग्रहण करने पर नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2021 .
7166
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021
श्री पंकज राग , भाप्रसे ( 1990 ) , वि.क.अ. सह-आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली तथा विशेष आयुक्त ( समन्वय ) , मध्यप्रदेश भवन , नई दिल्ली केवल विशेष आयुक्त ( समन्वय ) , मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली के प्रभार से मुक्त होंगे.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इकबाल सिंह बैंस , मुख्य सचिव .
भोपाल , दिनांक 25 जून 2021
क्र. 807-एफ 5-12-2021 - एक ( 1 ) .- मान. न्यायाधिपति महोदया स्व. सुश्री वंदना कसरेकर, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , खण्डपीठ, इन्दौर के दिनांक 13 दिसम्बर 2020 की स्थिति में महालेखाकार, ग्वालियर द्वारा प्रदान जानकारी के अनुसार उनके अवकाश खाते में 82 दिवस का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश एवं 475 दिवस का अर्द्ध वेतन अवकाश शेष है.
(2) अतः, राज्य शासन, एतद्वारा , माननीय न्यायाधिपति स्व. सुश्री वंदना कसरेकर , मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय , खण्डपीठ, इन्दौर को 82 दिवस का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश एवं 475 दिवस का अर्द्ध वेतन अवकाश सहित कुल 300 दिवस अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है .
(3) इस अवकाश वेतन का भुगतान प्राप्त शपथ पत्र की सहमति के आधार पर उनके भाई श्री रघुनंदन कसरेकर पिता स्व. श्री वामन कसरेकर को एकमुश्त किया जावे.
भोपाल, दिनांक 29 जून 2021
क्र. एफ 833-5-10-2011 - एक( 1 ) भाग ( 2 ) .- राज्य शासन , एतद्वारा , मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त माननीय मुख्य न्यायाधीश न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति उपरान्त वर्तमान में देय अर्दली भत्ता क्रमशः रुपये 6000/- एवं रुपये 5000/- के स्थान पर उच्च न्यायालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वर्तमान में देय न्यूनतम वेतन रुपये 17,360 ( मूल वेतन रुपये 15,500+डी.ए. रुपये 1860/- ) स्वीकृत किया करता है.
यह आदेश मंत्रि- परिषद् आदेश आयटम क्रमांक 11 दिनांक 22 जून 2021 को लिए गए निर्णय के पालन में जारी किया गया है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनीषा सेंतिया, उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 21 जून 2021
क्र. 776-784-2021 - एक ( 1 ) .- माननीय न्यायाधिपति , श्री शैलेन्द्र शुक्ला, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , खण्डपीठ ग्वालियर का ओ.एस.डी.- कम- पी.पी.एस. , उच्च न्यायालय , जबलपुर के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक डी-1209- ( दो - 1-2/2019 ) , दिनांक 22 मार्च 2021
[ भाग 1 में उल्लेखित अनुक्रम में उपभोग नहीं की गई एल.टी.सी. के बदले में स्पेशल कैश पैकेज के अन्तर्गत 10 दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधिपतिगण ( सेवा शर्तें ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है . अवकाश नगदीकरण का यह चतुर्थ अवसर है.
क्र. 777-834-2021 - एक ( 1 ) .-माननीय न्यायाधिपति, श्री एस . ए. धर्माधिकारी , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , खण्डपीठ ग्वालियर का ओ.एस.डी. कम - पी.पी.एस . , उच्च न्यायालय, जबलपुर के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक एक- 1011- ( दो-1-17/2016 ) , दिनांक 23 मार्च 2021 में उल्लेखित अनुक्रम में उपभोग नहीं की गई एल.टी.सी. के बदले में स्पेशल कैश पैकेज के अन्तर्गत 10 दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधिपतिगण ( सेवा शर्तें ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है . अवकाश नगदीकरण का यह द्वितीय अवसर है .
क्र. 778-835-2021 - एक ( 1 ) माननीय न्यायाधिपति, श्री शील नागू, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर का ओ.एस.डी.-कम- पी.पी.एस. , उच्च न्यायालय , जबलपुर के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक डी- 1367- ( दो - 1-6/2013 ) , दिनांक 31 मार्च 2021 में उल्लेखित अनुक्रम में उपभोग नहीं की गई एल.टी.सी. के बदले में स्पेशल कैश पैकेज के अन्तर्गत 10 दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधिपतिगण ( सेवा शर्तें ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है. अवकाश नगदीकरण का यह तृतीय अवसर है .
क्र. 779-837-2021 - एक ( 1 ) .- माननीय न्यायाधिपति, श्री सुबोध अभ्यंकर, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , खण्डपीठ इन्दौर को ओ.एस.डी.-कम- पी.पी.एस. , उच्च न्यायालय , जबलपुर के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक बी- 2441- ( दो- 1-5/2019 ) , दिनांक 18 मई 2021 में उल्लेखित अनुक्रम में उपभोग नहीं की गई एल.टी.सी. के बदले में स्पेशल कैश पैकेज के अन्तर्गत 10 दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधिपतिगण ( सेवा शर्तें ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है. अवकाश नगदीकरण का यह चतुर्थ अवसर है.
क्र. 780-804-2021 - एक ( 1 ) .-माननीय न्यायाधिपति, श्री आनंद पाठक, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर का ओ.एस.डी. - कम- पी.पी.एस. , उच्च न्यायालय , जबलपुर के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक बी-2030 ( दो- 1-7/2021 ) , दिनांक 3 अप्रैल 2021 में उल्लेखित अनुक्रम में उपभोग नहीं की गई एल.टी.सी. के बदले में स्पेशल कैश पैकेज के अन्तर्गत 10 दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधिपतिगण ( सेवा शर्तें ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है. अवकाश नगदीकरण का यह प्रथम अवसर है .
7167
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021
भाग 1 ]
क्र . 782-839-2021 - एक ( 1 ) .-माननीय न्यायाधिपति , श्री राजीव कुमार दुबे , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर को ओ.एस.डी.-कम- पी.पी.एस. , उच्च न्यायालय , जबलपुर के प्रस्ताव क्रमांक ए- 1379-(दो- 1-5/2018 ), दिनांक 25 मई 2021 के अनुक्रम में दिनांक 26 अप्रैल से 8 मई 2021 तक का कुल तेरह दिवस का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधिपतिगण ( सेवा शर्तें ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रंजना पाटने, अवर सचिव.
भोपाल , दिनांक 23 जून 2021
क्र. 790-788-2021 - एक ( 1 ) .-माननीय न्यायाधिपति, श्री मोहम्मद फहीम अनवर, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर का ओ.एस.डी. -कम-पी.पी.एस . , उच्च न्यायालय , जबलपुर के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक ए-1047 ( दो-1-17/2019 ) , दिनांक 25 मार्च 2021 में उल्लेखित अनुक्रम में दिनांक 13 से 14 मार्च 2021 तक सार्वजनिक अवकाश के साथ एल.टी.सी. का उपयोग करने के कारण 10 दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधिपतिगण ( सेवा शर्तें ) अधिनियम , 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है. अवकाश नगदीकरण का यह पंचम अवसर है.
क्र. 792-840-2021 - एक ( 1 ) .-माननीय न्यायाधिपति, श्री विवेक रूसिया , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , खण्डपीठ इन्दौर का ओ.एस.डी. - कम- पी.पी.एस. , उच्च न्यायालय , जबलपुर के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक बी-2437 ( दो - 1-12/2017 ) , दिनांक 18 मई 2021 में उल्लेखित अनुक्रम में उपभोग नहीं की गई एल.टी.सी. के बदले में स्पेशल कैश पैकेज के अन्तर्गत 10 दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधिपतिगण ( सेवा शर्तें ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है. अवकाश नगदीकरण का यह तृतीय अवसर है.
क्र . 794-838-2021 - एक ( 1 ) .-माननीय न्यायाधिपति, श्री बी. के. श्रीवास्तव , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर का ओ.एस.डी. - कम- पी.पी.एस. , उच्च न्यायालय, जबलपुर के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक ए-1377 ( दो- 1-15/ 2018 ) , दिनांक 25 मई 2021 में उल्लेखित अनुक्रम में दिनांक 28 मार्च से 14 अप्रैल 2021 तक , दस दिवस के अवकाश पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित/सार्वजनिक अवकाश के साथ एल.टी.सी. का उपभोग करने के कारण 10 दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधिपतिगण ( सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है. अवकाश नगदीकरण का यह चतुर्थ अवसर है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुनील मडावी, अवर सचिव.
गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 1 जुलाई 2021
क्र.- एफ 1 ( ए) 02-2012- ब- 2- दो. राज्य शासन , श्री आबिद खान, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, विशेष शाखा ( सामान्य) , पु. मु. , भोपाल को दिनांक 30 अप्रैल से 13 मई 2021 तक, चौदह दिवस लघुकृत/परिवर्तित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.
(2 ) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से अट्ठाईस दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री आबिद खान, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आबिद खान, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
क्र . एफ 1 ( ए ) 90-2011- ब-2- दो:- राज्य शासन, श्री अनिल कुमार शर्मा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, सागर जोन सागर ने दिनांक 1 से 9 जुलाई 2021 तक, नौ दिवस अर्जित अवकाश एवं 10-11 जुलाई 2021 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.
(2 ) श्री अनिल कुमार शर्मा , भापुसे के अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री आर. एस. डहेरिया, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, सागर रेन्ज, सागर द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जावेगा.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार शर्मा , भापुसे, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, सागर जोन, सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री अनिल कुमार शर्मा , भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री अनिल कुमार शर्मा , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिल कुमार शर्मा , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल , दिनांक 2 जुलाई 2021
क्र. - एफ 1 ( ए ) 188-1991- ब- 2-दो .- राज्य शासन , डॉ. एस.डब्ल्यू. नकवी, भापुसे, पुलिस महानिदेशक ( नारकोटिक्स ) , पु. मु. , भोपाल को दिनांक 10 अप्रैल से 1 मई 2021 तक, बाईस दिवस लघुकृत/परिवर्तित अवकाश एवं दिनांक 2 मई 2021 के [ भाग 1 7168
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2021
विधि और विधायी कार्य विभाग विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.
भोपाल , दिनांक 7 जुलाई 2021 (2 ) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से चवालीस दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में डॉ. एस. डब्ल्यू. नकवी, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
पंजी क्र. 2461-2021 - इक्कीस-ब- (एक ) .- राज्य शासन , एतद्वारा, उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री दीपेश कुमार तिवारी , रजिस्ट्रार (न्यायिक -2 ) , उच्च न्यायालय, जबलपुर को प्रभारी रजिस्ट्रार के पद पर एवं श्री अमित निगम, आठवें व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , भोपाल को उप कल्याण आयुक्त के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किये जाने हेतु उनकी सेवाएं कल्याण आयुक्त, भोपाल गैस पीड़ित, भोपाल की स्थापना पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सौंपता है.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. एस. डब्ल्यू. नकवी, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गोपाल श्रीवास्तव , प्रमुख सचिव.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्नूभलावी , अवर सचिव.
भोपाल , दिनांक 31 मई/ 1 जून 2021
क्र. 2015-2021 - इक्कीस- ब- ( एक ) .- राज्य शासन वर्ष 2022 में अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप निम्नलिखित न्यायिक सेवा के अधिकारियों को कंडिका -5 में अंकित दिनांक से सेवानिवृत्त किए जाने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करता है:-
जन्मतिथि
सेवानिवृत्ति दिनांक अधिकारी का नाम
क्र.
अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने की अवधि
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
31-01-2022
5-01-2022
6-01-1962
1
श्री राम प्रताप सिंह
31-01-2022
6-01-2022
7-01-1962
2
श्री गोपाल श्रीवास्तव
28-01-2022
31-01-2022
29-01-1962
3
श्रीमती इन्द्रा सिंह
28-02-2022
6-02-2022
7-02-1962
श्री वाचस्पति मिश्र
4
28-02-2022
07-02-2022
08-02-1962
5
श्री योगेश दत्त शुक्ल
28-02-2022
08-02-2022
09-02-1962
6
श्री कृष्ण गोपाल सुरेका
28-02-2022
14-02-2022
15-02-1962
7
श्री विमल प्रकाश
28-02-2022
21-02-2022
22-02-1962
8
श्री संजय कुमार चतुर्वेदी
31-03-2022
31-03-2022
01-04-1962
9
श्री अजय कुमार गर्ग
19-04-2022
30-04-2022
20-04-1962
10
श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा ( सीनियर )
30-04-2022
30-04-2022
01-05-1962
11
श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा ( जूनियर )
31-05-2022
04-05-2022
05-05-1962
12
श्रीमती सविता दुबे
31-05-2022
25-05-2022
26-05-1962
13
सुश्री शोभा पोरवाल
30-06-2022
14-06-2022
15-06-1962
14
श्री सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव ( सीनियर )
30-06-2022
21-06-2022
22-06-1962
15
कुमारी जसवीर कौर सासन
31-07-2022
03-07-2022
04-07-1962
श्री श्यामा चरण उपाध्याय
16
31-07-2022
07-07-2022
08-07-1962
17
श्री रामजी लाल ताम्रकर
14-07-2022
31-07-2022
15-07-1962
18
श्री विनोद कुमार
31-07-2022
18-07-2022
19-07-1962
19 श्री सुदीप कुमार श्रीवास्तव ( सीनियर )
31-07-2022
26-07-2022
27-07-1962
20
श्री उपेन्द्र कुमार सिंह
31-07-2022
31-07-2022
01-08-1962
21
श्री ओंकार नाथ 7169
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021
भाग 1 ]
(5)
(3)
(4)
(2)
(1)
31-08-2022
10-08-1962
09-08-2022
22
श्री विष्णु कुमार सोनी
31-08-2022
14-08-2022
15-08-1962
23
श्री अमरनाथ केशरवानी
30-09-2022
22-09-2022
23-09-1962
24
श्री अनिल कुमार भाटिया
22-09-2022
30-09-2022
23-09-1962
25
श्री अतुल्य सराफ
31-10-2022
11-10-2022
12-10-1962
26
श्री मोहन प्रसाद तिवारी
31-10-2022
19-10-2022
20-10-1962
27
श्री अनिल कुमार अग्रवाल
31-10-2022
22-10-2022
23-10-1962
28
श्री काशिफ नदीम खान
30-11-2022
30-11-2022
01-12-1962
29
श्री शिव चरण पाण्डेय
31-12-2022
04-12-1962
03-12-2022
30
श्री दीपक कुमार पाण्डेय
31-12-2022
04-12-2022
05-12-1962
31
श्री रमेश कुमार श्रीवास्तव
31-12-2022
26-12-2022
27-12-1962
32
श्री रूपेश चंद्र वाष्र्णेय
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.
भोपाल, दिनांक 2 जुलाई 2021
के संचालन हेतु शासन की ओर श्री कमल किशोर वर्मा, अधिवक्ता को एतद्वारा विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता हैं.
श्री कमल किशोर वर्मा , अधिवक्ता को उक्त प्रकरण में पैरवी के फलस्वरूप फीस विधि विभाग की अधिसूचना दिनांक 15 जुलाई 2007 के अनुसार अधिकतम सीमा मासिक न होकर 7,000/ - रुपये प्रति होगी तथा भुगतान प्रकरण समाप्ति पर देय होगा, जिसका भुगतान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , भोपाल द्वारा किया जावेगा.
फा. क्र. 2148-1826- इक्कीस ब ( दो) -2021 .- राज्य शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1974 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 8 ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में मध्यप्रदेश राज्य के प्रत्येक सत्र खण्ड में भारतीय दण्ड संहिता एवं अन्य अधिनियम के अन्तर्गत जघन्य एवं सनसनीखेज अपराध के रूप में चिन्हित अपराधों से संबंधित सत्र प्रकरणों में अभियोजन का संचालन करने के लिये, विशेष लोक अभियोजक नियुक्ति विषयक पूर्ववर्ती आदेशों को अतिष्ठित करते हुए, मध्यप्रदेश राज्य के प्रत्येक जिले में पदस्थ उपसंचालक, अभियोजन/जिला लोक अभियोजन अधिकारी /अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी के साथ ही ऐसे समस्त सहायक जिला अभियोजन अधिकारियों, जिनकी सेवा अवधि 10 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी हैं एतद्वारा विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.
फा. क्र. 2410-इक्कीस ब ( एक ) .- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 ( 1987 का संख्यांक 39 ) एवं यथा- संशोधित विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन ) अधिनियम, 1994 ( 1994 का संख्यांक 59 ) की धारा उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से श्री धर्मेन्द्र सिंह , विशेष न्यायाधीश , SC/ ST (P.A.) ACT, गुना को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण , जबलपुर में सदस्य- सचिव के रूप में, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है.
किसी जिले के लिए, ऐसे नियुक्त किये गये विशेष लोक अभियोजकों के मध्य जघन्य एवं सनसनीखेज अपराध के रूप में चिन्हित अपराधों से संबंधित सत्र प्रकरणों का आवंटन अथवा कार्य वितरण संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा जायेगा.
यह आदेश दिनांक 2 जुलाई 2021 से प्रभावशील होगा.
फा. क्र. 2265 - इक्कीस- ब ( दो )-2021 .- राज्य शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 52 सन् 1974 ) की धारा 24 ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मुख्यालय भोपाल में संसद सदस्यों एवं विधान सभा सदस्यों के विरुद्ध पंजीबद्ध अपराधों के विचारण हेतु अभिहित विशेष न्यायालय , इक्कीसवें अपर सत्र न्यायाधीश, भोपाल, न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों
F. No.2410 - XXI - B ( 1 ) -In exercise of the powers conferred by sub- section ( 3) of section 6 of the Legal Services Authorities Act , 1987 (No. 39 of 1987) as amended by Legal Services Authorities (Amendment) Act , 1994 ( No. 59 of 1994), the State Government in consulation with the Hon'ble Chief Justice of High Court of Madhya Pradesh appoints on deputation Shri Dharmendra Singh , Special Judge , SC/ST (P.A) ACT , Guna as Member- Secretary of Madhya Pradesh Legal Service Authority , with effect from the date he assumes office.
[ भाग 1 7170
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2021
फा. क्र. 2411 -इक्कीस - ब( एक) .- राज्य शासन , एतद्वारा , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर के आदेश क्र. 510 - गोपनीय-2021 दो- 2-9-97, दिनांक 1 जुलाई 2021 द्वारा मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में कार्यरत् न्यायिक अधिकारियों को निम्नानुसार प्रतिनियुक्ति के आधार पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक पदस्थ किये जाने संबंधी आदेश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है:-
कहां को न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (5)
कहां से (3)
(4)
क्र. (1)
नाम (2)
उज्जैन
उज्जैन
1
सचिव , जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , उज्जैन की हैसियत से श्री शशिकांत वर्मा के स्थान पर.
श्री अरविन्द कुमार जैन, षष्ठम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन.
2
बड़वानी
बड़वानी
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , बड़वानी की हैसियत से रिक्त पद पर.
श्री राकेश कुमार सोनी, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी.
3
जबलपुर
जबलपुर
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर की हैसियत से रिक्त पद पर.
श्री मनीष सिंह ठाकुर, ए.एस. जे. विशेष न्यायालय क्र. 9 विद्युत् अधिनियम, जबलपुर.
4
बैतूल
बैतूल
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , बैतूल की हैसियत से श्री आदेश कुमार मालवीय के स्थान पर.
श्रीमती दीपिका मालवीय , प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल.
कटनी
कटनी
5
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , कटनी की हैसियत से कुमारी श्वेता गोयल के स्थान पर.
श्री दिनेश कुमार नोटिया, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश, कटनी.
मण्डला
मण्डला
6
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मण्डला की हैसियत से रिक्त पद पर.
डॉ. प्रीति श्रीवास्तव, चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला.
मण्डलेश्वर
मण्डलेश्वर
7
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , मण्डलेश्वर की हैसियत से श्री भारत सिंह रावत के स्थान पर .
श्री विकास चन्द्र मिश्र, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डलेश्वर.
8
शिवपुरी
शिवपुरी
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शिवपुरी की हैसियत से रिक्त पद पर .
श्रीमती अर्चना सिंह, षष्ठम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शिवपुरी.
बासौदा
9
राजगढ़
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजगढ़ की हैसियत से रिक्त पद पर.
श्रीमती मीनल श्रीवास्तव , प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बासौदा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, बासौदा जिला विदिशा.
फा. क्र. 2412- इक्कीस- ब( एक) .- राज्य शासन, श्रीमती स्वपन श्री सिंह, I AJ to ICJ - I नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश को आगामी आदेशपर्यन्त उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर में उपसचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति पर एतद्वारा नियुक्त करता है.
7171
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021
भाग 1 ]
फा. क्र. 2413-2021 - इक्कीस- ब( एक) .- राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984का सं. 66 ) की धारा 4 सहपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को एतद्वारा , उनके नाम के सम्मुख दर्शाये अनुसार पद पर पदभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है :-
न्यायिक अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना क्र.
(2)
(1)
1 श्री आनंद कुमार तिवारी , रजिस्ट्रार, धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जबलपुर.
2 श्री महेन्द्र कुमार जैन, अट्ठाइसवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , इन्दौर.
3 श्री अरविन्द रघुवंशी, अष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उज्जैन.
4 श्री प्रयाग लाल दिनकर, ए.एस.जे. विशेष न्यायालय, क्र. 4 विद्युत् अधिनियम , ग्वालियर.
5 श्रीमती उषा गेडाम, पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. अम्बेडकर नगर, जिला इन्दौर.
6 श्री भारत सिंह रावत , सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , मण्डलेश्वर.
7 श्री प्रवीणा व्यास, ए.एस.जे. विशेष न्यायालय क्र . 6 विद्युत् अधिनियम, इन्दौर.
8 श्रीमती शशिकान्ता वैश्य, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़.
9 श्री कालू सिंह बारिया, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर.
10 श्री सुभाष सोलंकी, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , कुक्षी, जिला धार.
नवीन पदस्थापना (3)
प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , सतना की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, इन्दौर की हैसियत से श्री प्राणेश कुमार प्राण के स्थान पर.
प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , छतरपुर की हैसियत से श्री कपिल कुमार मेहता के स्थान पर.
प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, सिंगरौली ( मुख्यालय वैढ़न) की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , भोपाल की हैसियत से श्री योगेश दत्त ( शुक्ल) के स्थान पर.
अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में .
प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, इन्दौर के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , भोपाल के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , ग्वालियर के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.
प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, टीकमगढ़ की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021
7172
(2)
(1)
11 श्री मनोज कुमार मण्डलाई, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सेंधवा, जिला बड़वानी.
12 श्री योगेश दत्त ( शुक्ल) , प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल.
13 श्री प्राणेश कुमार प्राण, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, इन्दौर.
(3)
प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , श्योपुर की रिक्त हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , भोपाल की हैसियत से श्री रामानंद चंद के स्थान पर.
प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , इन्दौर की हैसियत से श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा ( जूनियर ) के स्थान पर.
उक्त अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत विकलनीय होगा.
फा. क्र . 2414-2021 - इक्कीस - ब ( एक ) . - राज्य शासन , मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री अरूण कुमार सिंह ( सीनि. ) जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रीवा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल में सचिव के पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से , आगामी आदेश होने तक, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है.
भोपाल , दिनांक 6 जुलाई 2021
फा. क्र. 2410- इक्कीस- ब( एक ) शुद्धिपत्र.- राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्र. 2410-इक्कीस- ब( एक) , दिनांक 2-05 जुलाई 2021 की पंक्ति क्र. 12 में Madhya Pradesh Legal Service Authority के स्थान पर "Madhya Pradesh State Legal Service Authority " एवं अंतिम पंक्ति में Authority with effect के स्थान पर " Authority, Jabalpur with effect " पढ़ा जावे.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गोपाल श्रीवास्तव , सचिव.
भोपाल , दिनांक 6 जुलाई 2021
संशोधन
फा. क्र. 2265- इक्कीस - ब( दो ) .- राज्य शासन , इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 5 जुलाई 2021 के द्वितीय पैरा की पंक्तिदूसरी में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करता है:-
" अधिसूचना दिनांक 15 जुलाई 2007 के अनुसार अधिकतम सीमा मासिक न होकर 7,000/- रुपये प्रति होगी " के स्थान पर " अधिसूचना दिनांक 15 नवम्बर 2007 के अनुसार न होकर 7,000/- रुपये प्रति प्रकरण होगी " पढ़ा जावे.
भोपाल , दिनांक 8 जुलाई 2021
पंजी क्र . 2237-2021- इक्कीस ब( दो) . - राज्य शासन , एतद्वारा , तहसील आमला, जिला बैतूल में विभागीय आदेश दिनांक 20 मार्च 2002 द्वारा नियुक्त नोटरी, श्री प्रयागराज महाले का निधन होने के कारण उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.
पंजी क्र . 2238-2021- इक्कीस - ब ( दो ) .- राज्य शासन, एतद्वारा , तहसील गुलाना, जिला शाजापुर में विभागीय आदेश दिनांक 17 सितम्बर 2018 द्वारा नियुक्त नोटरी , श्री श्रीधर राव जोशी का निधन होने के कारण उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रशांत कुमार, अपर सचिव.
7173
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021
भाग 1 ]
पर्यावरण विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
संशोधन आदेश
भोपाल , दिनांक 10 जून 2021
क्र. 444-425-2021 - बत्तीस- 3.- भारत सरकार, पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी आर्द्रभूमि ( संरक्षण एवं प्रबंधन ) नियम, 2017 के परिप्रेक्ष्य में इस विभाग के आदेश क्रमांक 22-3225-2017-अठारह -5, दिनांक 2 जनवरी 2018 ( प्रति संलग्न ) द्वारा राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण का गठन किया गया था. राज्य शासन द्वारा उक्त प्राधिकरण में प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग को भी भारसाधक पदेन सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है.
2. शेष शर्तें उक्त आदेश दिनांक 2 जनवरी 2018 के अनुसार ही रहेंगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राकेश कुशरे, उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 15 जून 2021
क्र. एफ - 5-1-2017 - अठारह -5.- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक का. आ. 2277 ( अ ) , दिनांक 11 जून 2021 मध्यप्रदेश राज्य के लिए राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण ( सिया ) एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक ) का गठन निम्नानुसार किया गया है: -
राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण ( सिया )-
अध्यक्ष
श्री अरूण कुमार भट्ट, भाप्रसे ( से.नि. ) ,
(1)
डी-11 /20, चार इमली , भोपाल.
सदस्य
(2) श्री अनिल कुमार शर्मा ,
ई-8/67, बसंत कुंज, शाहपुरा , भोपाल.
सदस्य-सचिव (3) कार्यपालन संचालक, एप्को
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ( सेक )
अध्यक्ष
(1) श्री प्रवीणचंद्र दुबे , भावसे (से.नि. ) , आईडीए स्कीम 140, ए-1 , 204, आनंद वन, इन्दौर, मध्यप्रदेश.
सदस्य
(2) श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, भावसे ( से.नि. ) , एसडीएक्स-116 , न्यू मिनाल रेसीडेंसी,
भोपाल.
सदस्य
प्रो. ( डॉ. ) रूबीना चौधरी ,
(3)
फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग साइंस ,
देवी अहिल्या वि . वि. तक्षशिला परिसर,
खण्डवा रोड, इन्दौर.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021
7174
सदस्य
(4) डॉ. ए. के. शर्मा, हाउस नं. 61 , फेस -1 , रिवेरा टाउन, नियर माता मंदिर, भोपाल.
सदस्य
(5) प्रो. अनिल प्रकाश, माइक्रोबॉयोलॉजी विभाग , बरकतउल्लाह वि. वि. एल व्ही 57, इंडस ग्रीन, फेस -1 ई-8 एक्सेटेंशन, गुलमोहर, भोपाल.
सदस्य
(6) प्रो. (डॉ. ) आलोक मित्तल , डिपार्टमेंट ऑफ केमेस्ट्री, मोलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, ( मैनिट ) , भोपाल.
सदस्य
(7) डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, 96, कुंजन नगर, फेस-2 , होशंगाबाद रोड, भोपाल.
सदस्य
डॉ. रवि श्रीवास्तव,
(8)
डी-4/1205 , भारत सिटी, इंद्रप्रस्थ आवास योजना नगर, टीलामोर पोलिस थाना , गाजियाबाद, उत्तरप्रदेश .
सदस्य-सचिव (9) सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल.
2. उक्त सिया एवं सेक का कार्यकाल अधिसूचना जारी होने की तिथि से तीन वर्ष तक अर्थात् दिनांक 11 जून 2021 से 10 जून 2024 तक रहेगा.
3. उक्त राज्यस्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण ( सिया ) , मध्यप्रदेश एवं राज्यस्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ( सेक) के कर्तव्य एवं दायित्व भारत सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1553 ( अ ) , दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं अधिसूचना क्रमांक का. आ. 49( अ ) , दिनांक 08 जनवरी 2008 में निहित प्रावधानों के अनुसार ही होंगे .
4. उक्त सिया एवं सेक के अध्यक्ष/सदस्यों को दिये जाने वाले मानदेय / भत्तें/ सुविधाएं मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 5-4-2006- बत्तीस , भोपाल दिनांक 27 फरवरी 2008 एवं आदेश क्रमांक 1222/ 3106/ 2017/18-5 , दिनाांक 3 मई 2018 के अनुसार देय होंगे .
5. भारत सरकार की अधिसूचना क्रमांक का. आ. 2277 ( अ ) , दिनांक 11 जून 2021 की कंडिका-5 एवं कंडिका-10 के अनुसार राज्यस्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण ( सिया ) , मध्यप्रदेश एवं राज्यस्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ( सेक ) की बैठकों एवं कार्य संपादन हेतु रिचर्स एंड डेव्हलपमेंट विंग , मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ई-5 , अरेरा कॉलोनी, पर्यावरण परिसर सचिवालय निर्धारित किया जाता है.
राकेश कुशरे, उपसचिव.
7175 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021
संस्कृति विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 16 जून 2021
क्र. एफ- 11-17-2015- तीस.- राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 (क्र. 12 सन् 1964 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के तहत द्वारा खरऊआ गेट , ग्राम गोहद, तहसील गोहद, जिला- भिण्ड, मध्यप्रदेश शासन , संस्कृति विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 11-17-2015- तीस, दिनांक 24 अगस्त 2015 द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था.
राज्य शासन की यह राय है कि उक्त अधिसूचना द्वारा राज्य संरक्षित घोषित किए गए स्मारक/ क्षेत्र को व्यापक जनहित के दृष्टिगत मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम , 1964 की धारा 34 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिसूचना दिनांक 24 अगस्त 2015 द्वारा राज्य संरक्षित घोषित किए गए स्मारक क्षेत्र को अब और अधिक समय तक संरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है.
भविष्य में इस स्मारक मंदिर की सुरक्षा एवं प्रतिमा विधिवत पंजीयन का दायित्व जिला प्रशासन का रहेगा. विकास कार्य के दौरान यह ध्यान रखा जाये कि स्मारक के पुरातत्वीय महत्व को कोई हानि न हो. साथ ही इसके पुरातत्वीय महत्व को देखते हुए समस्य प्रस्तावित विकास कार्य उप संचालक पुरातत्व, अभिलेखागर एवं संग्रहालय , ग्वालियर के मार्गदर्शन में कराया जावे.
पुरातत्वीय महत्व के इस स्मारक में शासन की मंशानुसार संरक्षण न होने पर राज्य शासन द्वारा यह अधिसूचना कभी भी निरस्त कर स्मारक को पुनः राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया जा सकेगा.
भोपाल, दिनांक 18 जून 2021
क्र. एफ- 11-08-2021- तीस.- राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 (क्र. 12 सन् 1964 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के तहत प्राचीन मंदिर ( मढी खण्डहर ) बरहावली , जिला- मुरैना को संस्कृति विभाग की अधिसूचना/राजपत्र दिनांक 25 अक्टूबर 1991 द्वारा राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था.
राज्य शासन की यह राय है कि उक्त अधिसूचना द्वारा राज्य संरक्षित घोषित किए गए स्मारक मंदिर में कोई निर्माण, मरम्मत एवं संधारण न होने से मंदिर जीर्ण- शीर्ण अवस्था में होने के कारण कलेक्टर , जिला मुरैना के प्रस्तावानुसार व्यापक जनहित के दृष्टिगत मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 की धारा 34 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा घोषित करता है कि उक्त अधिसूचना राजपत्र दिनांक 25 अक्टूबर 1991 द्वारा राज्य संरक्षित घोषित किए गए स्मारक/ क्षेत्र को अब और अधिक समय तक संरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है.
भविष्य में इस स्मारक मंदिर की सुरक्षा एवं प्रतिमा विधिवत पंजीयन का दायित्व जिला प्रशासन का रहेगा. विकास कार्य के दौरान यह ध्यान रखा जाये कि स्मारक के पुरातत्वीय महत्व को कोई हानि न हो. साथ ही इसके पुरातत्वीय महत्व को देखते हुए समस्य प्रस्तावित विकास कार्य उप संचालक पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय, ग्वालियर के मार्गदर्शन में कराया जावे .
पुरातत्वीय महत्व के इस स्मारक में शासन की मंशानुसार संरक्षण न होने पर राज्य शासन द्वारा यह अधिसूचना कभी भी निरस्त कर स्मारक को पुनः राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया जा सकेगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आशीष कुमार पाठक, उपसचिव.
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 29 जून 2021
क्र. एफ 6-29-2020- ए- ग्यारह.- बॉयलर एक्ट, 1923 की धारा 34 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, मेसर्स नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, विजयपुर, जिला- गुना, मध्यप्रदेश को वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी-3772, एमपी-4572 एवं एमपी-4897 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 ( सी ) के प्रवर्तन से निम्नानुसार तक की अवधि हेतु छूट प्रदान करता है:-
प्रमाण पत्रों की वैद्यता अवधि
बॉयलर क्रमांक
क्र.
छूट की अवधि
(3)
(4) (2)
(1)
29-05-2022
29-05-2021
1
एमपी/3772
29-05-2022
29-05-2021
2
एमपी/4572
29-05-2022 3
29-05-2021
एमपी/4897 [ भाग 1 7176
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021
1. संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी हानि की सूचना बायलर्स अधिनियम , 1923 की धारा 18( 1 ) की अपेक्षानुसार तत्काल संचालक, बायलर मध्यप्रदेश भोपाल को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने की दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.
2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 कीअपेक्षानुसार संचालक बायलर मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.
3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि खतरनाक स्थिति में पाया गया तो छूट समाप्त हो जावेगी.
4. नियत कालिक सफाई और नियमित रूप से तलक्षट निकालने ( रेग्युलर ब्लोडाउन ) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.
5. भारतीय बायलर अधिनियम विनियम , 1950 के विनियम 385 - क के अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी.
6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे जो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.
7. आवेदक द्वारा दिये गये आवेदन - पत्र एवं संचालक, वाष्पयंत्र द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर छूट अवधि में किसी भी तरह की दुर्घटना का दायित्व आवेदक फर्म/इकाई का होगा.
क्र. एफ 16-57-2020- ए- ग्यारह. - बॉयलर एक्ट, 1923 की धारा 34( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना दोंगलिया, जिला - खण्डवा, मध्यप्रदेश को वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी -5027 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 ( सी ) के प्रवर्तन से दिनांक 27 मई 2021 से 26 अगस्त 2021 तक की अवधि हेतु छूट प्रदान करता है:-
1. संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी हानि की सूचना बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18 ( 1 ) की अपेक्षानुसारं तत्काल संचालक, बायलर मध्यप्रदेश भोपाल को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने की दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.
2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार संचालक बायलर मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.
3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि खतरनाक स्थिति में पाया गया तो छूट समाप्त हो जावेगी.
4. नियत कालिक सफाई और नियमित रूप से तलक्षट निकालने ( रेग्युलर ब्लोडाउन ) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.
5. भारतीय बायलर अधिनियम विनियम, 1950 के विनियम 385 - क के अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी.
6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे जो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.
7. आवेदक द्वारा दिये गये आवेदन- पत्र एवं संचालक, वाष्पयंत्र द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर छूट अवधि में किसी भी तरह की दुर्घटना का दायित्व आवेदक फर्म/इकाई का होगा.
क्र. 1051-792-2021 - ए- ग्यारह. - बॉयलर एक्ट , 1923 की धारा 34 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन , मेसर्स नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, विजयपुर, जिला- गुना , मध्यप्रदेश को वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी-4462 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 ( सी ) के प्रवर्तन से दिनांक 16 जून 2021 से 15 दिसम्बर 2021 तक की अवधि हेतु छूट प्रदान करता है:-
1. संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी हानि की सूचना बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18 ( 1 ) की अपेक्षानुसार तत्काल संचालक, बायलर मध्यप्रदेश भोपाल को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने की दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.
2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार संचालक बायलर मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.
3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि खतरनाक स्थिति में पाया गया तो छूट समाप्त हो जावेगी.
4. नियत कालिक सफाई और नियमित रूप से तलक्षट निकालने ( रेग्युलर ब्लोडाउन ) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.
5. भारतीय बायलर अधिनियम विनियम, 1950 के विनियम 385 - क के अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी.
6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे जो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.
7. आवेदक द्वारा दिये गये आवेदन -पत्र एवं संचालक, वाष्पयंत्र द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर छूट अवधि में किसी भी तरह की दुर्घटना का दायित्व आवेदक फर्म/इकाई का होगा .
7177
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021
भाग 1 ]
क्र. एफ 16-28-2020- ए- ग्यारह.- बॉयलर एक्ट, 1923 की धारा 34 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, मेसर्स नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, विजयपुर, जिला- गुना, मध्यप्रदेश को वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी-4336, एमपी/4337 एवं एमपी-4338 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 ( सी ) के प्रवर्तन से निम्नानुसार तक की अवधि हेतु छूट प्रदान करता है:-
छूट की अवधि (4)
प्रमाण पत्रों की वैद्यता अवधि
(3)
बॉयलर क्रमांक (2)
क्र. (1)
07-10-2021
08-4-2021
एमपी/4336
1
07-4-2021
06-10-2021 2
एमपी/4337
06-10-2021
07-4-2021
3
एमपी/4338
1. संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी हानि की सूचना बायलर्स अधिनियम , 1923 की धारा 18( 1 ) की अपेक्षानुसार तत्काल संचालक, बायलर मध्यप्रदेश भोपाल को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने की दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.
2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार संचालक बायलर मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.
3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि खतरनाक स्थिति में पाया गया तो छूट समाप्त हो जावेगी .
4. नियत कालिक सफाई और नियमित रूप से तलक्षट निकालने ( रेग्युलर ब्लोडाउन ) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.
5. भारतीय बायलर अधिनियम विनियम, 1950 के विनियम 385 - क के अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी.
6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे जो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.
7. आवेदक द्वारा दिये गये आवेदन - पत्र एवं संचालक, वाष्पयंत्र द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर छूट अवधि में किसी भी तरह की दुर्घटना का दायित्व आवेदक फर्म/ इकाई का होगा.
क्र. 1053-791-2021 - ए- ग्यारह .- बॉयलर एक्ट, 1923 की धारा 34 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, मेसर्स मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, बिरसिंगपुर, जिला- उमरिया, मध्यप्रदेश को वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी -4000 एवं एमपी/4514 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 ( सी ) के प्रवर्तन से निम्नानुसार तक की अवधि हेतु छूट प्रदान करता है:-
प्रमाण पत्रों की वैद्यता अवधि
बॉयलर क्रमांक
क्र.
छूट की अवधि
(4)
(3)
(1)
(2)
01-10-2021
02-07-2021
1
एमपी/4000
30-07-2021
29-10-2021 2
एमपी/4514
1. संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी हानि की सूचना बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18 ( 1 ) की अपेक्षानुसार तत्काल संचालक, बायलर मध्यप्रदेश भोपाल को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने की दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.
2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार संचालक बायलर मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.
3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि खतरनाक स्थिति में पाया गया तो छूट समाप्त हो जावेगी.
4. नियत कालिक सफाई और नियमित रूप से तलक्षट निकालने ( रेग्युलर ब्लोडाउन ) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.
5. भारतीय बायलर अधिनियम विनियम, 1950 के विनियम 385 - क के अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी.
6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे जो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.
7. आवेदक द्वारा दिये गये आवेदन - पत्र एवं संचालक, वाष्पयंत्र द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर छूट अवधि में किसी भी तरह की दुर्घटना का दायित्व आवेदक फर्म/इकाई का होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के . बरोनिया , अपर सचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021
7178
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 8 जुलाई 2021
क्र. एफ- 25-16-2021- दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है. यह वनखण्ड N 24° 00 ′ 19.00" से N 24°00'29.50" उत्तर अक्षांश तथा E 80°42′19.00 " से E 80°42′32.20 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है:-
अनुसूची
जिला-कटनी , तहसील-विजयराघवगढ़ , वनमण्डल-कटनी, वनपरिक्षेत्र- विजयराघवगढ़
वनखण्ड की सीमाएं वनखण्ड की भूमि का विवरण
अ. क्र.
खसरा क्रमांक
ग्राम का नाम
वनखण्ड का नाम
(7)
(5)
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (6)
भूमिका वर्तमान मद (4)
(2)
(3)
(1)
2.02
1093/1
उत्तर - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1
गुड़ेहा शासकीय भूमि
गुड़ेहा
1.22
1093/2
0.80
1093/3
0.95
1103/1
01 से 03 तक की कृत्रिम वन सीमा. पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 03 से 11 तक की कृत्रिम वन सीमा.
0.95
1103/2
1105/1
1.03
दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 11 से 14 तक की कृत्रिम वन सीमा.
0.54
1105/2
0.51
1103/3
पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 14 से 25 तक एवं मुनारा क्रमांक 25
8.02
योग ..
से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा.
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 6 - एम.पी.सी. 009/ 2012 - बी.एच.ओ ./1144 , दिनांक 15 सितम्बर 2015 में अधिरोपित शर्त के अनुसार प्रबंधक, वेलस्पन एनर्जी मध्यप्रदेश लिमिटेड कटनी जिला- कटनी की स्वीकृत परियोजना कटनी जिले के ग्राम डोकरिया में 1980 मेगावाट क्षमता की ताप विद्युत् परियोजना की स्थापना में प्रभावित 7.840 हेक्टेयर राजस्व वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 8.02 हेक्टेयर वनभूमि में से अनुसूची में वर्णित गैर वनभूमि 8.02 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन , वन विभाग के पक्ष में न्यायालय तहसीलदार , विजयराघवगढ़ के आदेश क्रमांक रा.प्र. 01/अ-24/2014-15, दिनांक 3 मार्च 2015 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.
2. अन्य कारणों का विवरण:-निरंक
(ख ) अनुसूची में वर्णित भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, तहसीलदार विजयराघवगढ़ जिला - कटनी के प्रमाण- पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
1. व्यक्तिगत अधिकार.-अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है.
2. सामुदायिक अधिकार.- अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है.
अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर , पदेन सचिव.
7179
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 8 जुलाई 2021
एफ- 25-16-2021 - दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-16-2021 - दस 3, दिनांक 8 जुलाई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर , पदेन सचिव.
Bhopal, the 8th July 2021
No. F- 25-16-2021 - X- 3 . In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the areas , specified in the schedule below . This Forest Block lies between N 24°00'19.00" to N 24 ° 00'29.50 " North Latitude and E 80°42'19.00 " to E 80 °42′32.20 " East Longitude :-
SCHEDULE
District- Katni , Tehsil- Vijayraghavgarh , Forest Division- Katni , Forest Range-Vijayraghavgarh
Forest Block Boundaries Details of land included
S. No.
(7)
Khasara No. (5)
Area (Hectare) (6)
Head of Land (4)
Name of Village (3)
(1)
Name of Forest Block (2)
1093/1
2.02
Govt. Land
Gudeha
1
Gudeha
1.22
1093/2
1093/3 0.80
North-Artificial Forest boundary of protected Forest Block from Pillar No. 01 to 03 .
0.95
1103/1
1103/2 0.95
1.03
East-Artificial Forest boundary of protected Forest Block from Pillar No. 03 to Pillar No. 11 .
1105/1
1105/2 0.54
0.51
1105/3
South-Artificial Forest boundary of protected Forest Block from Pillar No. 11 to Pillar No. 14 .
West-Artificial Forest boundary of protected Forest Block from Pillar No. 14 to 25 & Pillar No. 25 to pillar No. 1 .
Total 8.02
(A) Reason for Publication of Notification :
(1) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment Forest and climate change Government of India's letter No. 6 - MPC009 /2012 -BHO/ 1144 , dated 15th September 2015 and in lieu of7.840 hectare of affected revenue froest land under the sanctioned project of establishment of 1980 Megavatt Power Plant in Katni District Village Dokariya of Manager Welspun Energy Madhya Pradesh Limited Kanti District Katni . the Non Forest Land of 8.02 hectare mentioned in schedule from transferred or muted in favour of Madhya Pradesh Govt . , Forest Department by No. 01 /A- 24/2014- 15, dated 3rd March 2015 of Tehsildar Vijyarghavgarh Court for the purpose of compensatory afforestation.
(2) Details of other Reasons .-Nil .
(B) The Khasra wise details of recorded rights on the land mentioned in schedule as per Tehsildar Vijyarghavgarh , District Katni Certificate are as under:-
1. Individual's Rights -There are no individual's Rights on the land mentioned in schedule .
2. Communitiy's Rights- There are no Community's Rights on the land mentioned in schedule .
Therefore the land mentioned in schedule is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act, 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR, Ex - officio Secy .
7180
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021
भोपाल , दिनांक 6 जुलाई 2021
क्र. एफ- 25-25-2021 - दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है. यह वनखण्ड 23 ° 15'0.32" N से 23° 15'16.38 " N उत्तर अक्षांश तथा 80° 15'46.04" E से 80° 16'10.12 "Ε पूर्व देशांश के बीच स्थित है:-
अनुसूची
जिला- जबलपुर , तहसील-कुण्डम वनमण्डल-जबलपुर, वनपरिक्षेत्र-कुण्डम
वनखण्ड की भूमि का विवरण
अ. क्र.
भूमि का मद वनखण्ड का नाम
(4)
ग्राम का नाम (3)
(1) (2)
1 बार-तौरी 'अ'
बड़े झाड़ का जंगल
तौरी (प.ह.नं. 08)
वनखण्ड की सीमाएं
खसरा क्र.
(7)
रकबा (हेक्टेयर में) (6)
(5)
13.00
01 ( भाग)
उत्तर - संरक्षित वनखण्ड 180- भजिया के मुनारा क्रमांक 31 से मुनारा क्रमांक 30/2तक संरक्षित वन की सीमा पश्चात् संरक्षित वनखण्ड 180 - भजिया के मुनारा क्रमांक 30/2 से प्रस्तावित वनखण्ड बार- तौरी ' अ ' के मुनारा क्रमांक 01 तक एवं मुनारा क्रमांक 01 से वनखण्ड बार - तौरी ' अ ' के मुनारा क्रमांक 14 तक की कृत्रिम वन सीमा.
पूर्व- वनखण्ड बार- तौरी ' अ ' के मुनारा क्रमांक 14 से मुनारा क्रमांक 17 तक की कृत्रिम वन सीमा.
दक्षिण- वनखण्ड बार-तौरी ' अ ' के मुनारा क्रमांक 17 से मुनारा क्रमांक 29 तक की कृत्रिम वन सीमा.
पश्चिम- वनखण्ड बार- तौरी ' अ ' के मुनारा क्रमांक 29 से मुनारा क्रमांक 33 एवं मुनारा क्रमांक 33 से संरक्षित वनखण्ड 180- भजिया के मुनारा क्रमांक 32 तक की कृत्रिम वन सीमा पश्चात् संरक्षित वनखण्ड 180 भजिया के मुनारा क्रमांक 32से मुनारा क्रमांक 31 तक संरक्षित वन सीमा.
योग ..
13.00
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः 1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 8-05/2019 - FC , दिनांक 3 मार्च 2021 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री , हिरन जल संसाधन संभाग , जबलपुर की स्वीकृत परियोजना हिरन मध्यम सिंचाई योजना में कुल प्रभावित रकबा 54.87 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में प्राप्त कुल 54.87 हेक्टेयर गैर वन भूमि में से उपरोक्त अनुसूची में वर्णित भूमि 13.00 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य के मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग पक्ष में न्यायालय कलेक्टर ग्रामीण के राजस्व प्रकरण क्रमांक 01/अ -19 ( 3 )/ 2017-18 संशोधित आदेश क्रमांक 3717/प्रवा.अ.कले./2018, जबलपुर दिनांक 7 दिसम्बर 2018 से नामांतरित किये जाने के कारण.
7181
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021
भाग 1 ]
2. अन्य कारणों का विवरण:-निरंक (ख) उपरोक्त अनुसूची में दर्शित भूमि पर तहसीलदार कुण्डम के प्रमाण-पत्र अनुसार अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
1. व्यक्तिगत अधिकार.-अनुसूची में दर्शित भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार नहीं है .
2. सामुदायिक अधिकार.-अनुसूची में दर्शित भूमि पर सामुदायिक अधिकार नहीं है.
अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर , पदेन सचिव.
भोपाल , दिनांक 6 जुलाई 2021
क्र. एफ- 25-25-2021- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-25-2021- दस 3 , दिनांक 6 जुलाई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर , पदेन सचिव.
Bhopal , the 6th July 2021
No. F -25-25-2021 -X- 3 . In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) , the State Government is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the areas , specified in the schedule below. This Forest Block lies between 23 ° 15'0.32 " N to 23 °15'16.38 " N North Latitude and 80° 15'46.04 " E to 80° 16'10.12E East Longitude :-
SCHEDULE
District- Jabalpur Tehsil- Kundam , Forest Division-Jabalpur , Forest Range- Kundam
Details of Land included S. No.
Head of Land
(4)
Name of Village (3)
Khasara No. (5)
Name of the Forest Block (2)
(1)
1
01 (Part)
'A' Bar- Touri
Bade Jhad kaGangle
Touri (P.C. No. 08)
Forest Block Boundaries Area (Hectare) (6)
13.00 North-Protected Forest boundary of
Protected forest block 180- Bhajiya from pillar Number 31 to pillar Number 30/2 after then Artificial forest boundary of Protected forest block Bar- Touri 'A' Protected forest block 180- Bhajiya from pillar Nurnber 30/2 to forest block Bar- Touri ' A' pillar Number Ol and from pillar Number 01 to pillar Number 14.
East-Artificial forest boundary of forest block Bar- Touri ' A' from Pillar Number 14 to PillarNumber 17 .
South-Artificial forest boundary of forest block Bar - Touri 'A'from Pillar Number 17 to Pillar Number 29 .
7182
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021
(1)
(2)
(3)
(4)
(7) (5)
(6)
West-Artificial forest boundary of forest block Bar - Touri ' A' from Pillar Number 29 to Pillar Number 33 and pillar Number 33 to Protected forest block 180- Bhajiya pillar Number 32 after than Protected forest boundary of Protected forest block 180 -Bhajiya Pillar Number 32 to Pillar Number 31 , Total 13.00
(A) Reason for Publication of Notification :
(1) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's letter No. 8-05/2019 -FC , dated 3rd March 2021 and in lieu of 54.87 hectare of total affected forest land under the sanctioned project of Hiran Medium Tank Project of The Executive Engineer, Hiran Water Resources Division , Jabalpur the above , mentioned Non forest land of 13.00 hectare in Schedule muted in favour of Madhya Pradesh Govt . , Forest Department by Revised Order No. 3717/प्र.वा.अ.कले./2018, Jabalpur Dated 7th December 2018 in Revenue case no 01 /अ-19 (3 )/2017-18 of Court Collector Rural Jabalpur for the purpose of compensatory afforestation.
(2) Details of other Reasons .-Nil .
(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land mentioned in schedule as per the certificate of Tahsildar Kundam are as under:-
1. Individual's Rights -There are no individual's Rights on the land mentioned in schedule.
2. Communitiy's Rights-There are no Community's Rights on the land mentioned in schedule .
Therefore the land mentioned in schedule is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act, 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR , Ex - officio Secy .
भोपाल, दिनांक 6 जुलाई 2021
क्र. एफ- 25-31-2021 - दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/ उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है . यह वनखण्ड 23° 15'16.17 "N से 23° 15′27.24 " N उत्तर अक्षांश तथा 80° 16'20.82" E से 80° 16′38.37 "Ε पूर्व देशांश के बीच स्थित है:-
अनुसूची
जिला- जबलपुर, तहसील- कुण्डम वनमण्डल-जबलपुर, वनपरिक्षेत्र-कुण्डम
अ.
वनखण्ड की भूमि का विवरण
भूमिका
ग्राम का
क्र.
वनखण्ड का नाम
नाम
(2)
मद (4) (1)
(3)
तौरी
1
बड़े झाड़ का जंगल बार-तौरी 'स' (प.ह.नं. 08)
वनखण्ड की सीमाएं खसरा
रकबा (हेक्टेयर में)
(6)
(7)
क्र. (5)
10.00
01 (भाग)
उत्तर - आरक्षित वनखण्ड 39- कुन्दवारा के मुनारा क्रमांक 13 से मुनारा क्रमांक 09 7183 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021
(7)
(4)
(5)
(6)
(1) (2)
(3)
तक की आरक्षित वन सीमा.
पूर्व- आरक्षित वनखण्ड 39 - कुन्दवारा के मुनारा क्रमांक 09 से वनखण्ड बार - तौरी ' स ' के मुनारा क्रमांक 01 तक एवं मुनारा क्रमांक 01 से मुनारा क्रमांक 03 तक की कृत्रिम वन सीमा.
दक्षिण- वनखण्ड बार- तौरी ' स ' के मुनारा क्रमांक 03 से मुनारा क्रमांक 04 तक की कृत्रिम वन सीमा.
पश्चिम- वनखण्ड बार- तौरी ' स ' के मुनारा क्रमांक 04 से मुनारा क्रमांक 09 एवं मुनारा क्रमांक 09 से आरक्षित वनखण्ड 39- कुन्दवारा के मुनारा क्रमांक 13 कृत्रिम वन सीमा.
योग ..
10.00
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 8-05 /2019 - FC , दिनांक 3 मार्च 2021 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग , जबलपुर की स्वीकृत परियोजना हिरन मध्यम सिंचाई योजना में कुल प्रभावित रकबा 54.87 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में प्राप्त कुल 54.87 हेक्टेयर गैर वन भूमि में से उपरोक्त अनुसूची में वर्णित भूमि 10.00 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य के मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग पक्ष में न्यायालय कलेक्टर ग्रामीण के राजस्व प्रकरण क्रमांक 01/अ -19 ( 3 )/2017-18 संशोधित आदेश क्रमांक 3717 /प्रवा.अ.कले./2018, जबलपुर दिनांक 7 दिसम्बर 2018 से नामांतरित किये जाने के कारण.
2. अन्य कारणों का विवरण:- निरंक
(ख ) उपरोक्त अनुसूची में दर्शित भूमि पर तहसीलदार कुण्डम के प्रमाण - पत्र अनुसार अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैः-
1. व्यक्तिगत अधिकार.-उपरोक्त अनुसूची में दर्शित भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार नहीं है.
2. सामुदायिक अधिकार.- उपरोक्त अनुसूची में दर्शित भूमि पर सामुदायिक अधिकार नहीं है.
अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर , पदेन सचिव.
भोपाल , दिनांक 6 जुलाई 2021
क्र. एफ- 25-31-2021 - दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-31-2021- दस 3 , दिनांक6 जुलाई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर , पदेन सचिव.
7184
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2021
Bhopal , the 6th July 2021
No. F- 25-31-2021 -X - 3.- In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) , the State Government is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the areas , specified in the schedule below . This Forest Block lies between 23 ° 15'16.17 " N to 23 ° 15′27.24 " N North Latitude and 80° 16'20.82 " E to 80° 16'38.37 "E East Longitude :-
SCHEDULE
District- Jabalpur Tehsil-Kundam , Forest Division-Jabalpur , Forest Range-Kundam
Details of Land included S. No. Name of the ForestBlock (2)
Head of Land (4)
Khasara No. (5)
Name of Village (3)
(1)
1
01 (Part)
Bar-Touri 'C'
Bade Jhad kaGangle
Touri (P.C. No. 08)
Forest Block Boundaries Area (Hectare) (6)
(7)
10.00 North-Reserved forest boundary of Reserve forest block 39- Kundwara from pillar Number 13 to pillar Number 09.
East-Artificial forest boundary of Reserve forest block 39- Kundwara from Pillar Number 09 to forest block Bar- Touri ' C ' pillar Number 01 and pillar Number 01 to pillar Number 03 .
South-Artificial forest boundary of forest block Bar- Touri ' C' from Pillar Nurnber 03 to Pillar Number 04 .
West-Artificial forest boundary of Bar- Touri ' C ' from Pillar Number 04 Pillar Number 09 and Pillar Number 09 to Reserved forest block 39 - Kundwara Pillar Number 13.
Total
10.00
(A) Reason for Publication of Notification :
(1) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt . of India's letter No. 8-05/2019 - FC , dated 3rd March 2021 and in lieu of 54.87 hectare of total affected forest land under the sanctioned project of Hiran Medium Tank Project of The Executive Engineer, Hiran Water Resources Division, Jabalpur the above , mentioned Non forest land of 10.00 hectare in schedule transferred or muted in favour of Madhya Pradesh Govt . , Forest Department by Revised Order No. 3717/प्र.वा.अ.कले ./2018 , Jabalpur Dated 7th December 2018 in Revenue case no 01 /अ-19 (3 )/2017-18 of Court Collector Rural Jabalpur for the purpose of compensatory afforestation .
(2) Details of other Reasons .-Nil .
(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land mentioned in schedule as per the certificate of Tahsildar Kundam are as under :-
1. Individual's Rights - There are no individual's Rights on the land mentioned in schedule.
2. Communitiy's Rights- There are no Community's Rights on the land mentioned in schedule .
Therefore the land mentioned in schedule is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act, 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR, Ex- officio Secy .
7185
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 6 जुलाई 2021
क्र. एफ - 25-41-2021 - दस-3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है . यह वनखण्ड N- 23° 43′51.70" से N- 23 °44'10.80 " उत्तर अक्षांश तथा E- 80° 31′28.30" से E- 80 °31'50.90" पूर्व देशांश के बीच स्थित है:-
अनुसूची
जिला- कटनी , तहसील- बड़वारा, वनमण्डल-कटनी , वनपरिक्षेत्र- बड़वारा
वनखण्ड की सीमाएं वनखण्ड की भूमि का विवरण
अ. क्र.
खसरा क्र.
भूमिका मद
वनखण्ड का नाम
(7)
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (6)
(5)
(4)
ग्राम का नाम (3)
(2)
(1)
275/2
19.600
भगनवारा
भगनवारा
1
शासकीय छोटे बडे झाड का जंगल
उत्तर - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 01 से मुनारा क्रमांक 05 तक की कृत्रिम वन सीमा.
पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 05 से मुनारा क्रमांक 18 तक की कृत्रिम वन सीमा.
दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 18 से मुनारा क्रमांक 25 तक की कृत्रिम वन सीमा.
पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 25 से मुनारा क्रमांक 31 तक एवं मुनारा क्र. 31 से मुनारा क्र. 01 तक की कृत्रिम वन सीमा.
योग ..
19.600
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः
1 . पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 6MPC037/2010-BHO/ 3371 दिनांक 12 जुलाई 2011 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग -2, बैतूल , जिला बैतूल की स्वीकृत परियोजना बैतूल जिले के अंतर्गत मोतीढाना जलाशय के निर्माण में प्रभावित 9.800 हेक्टेयर ( 4.800 हेक्टेयर आरक्षित वनभूमि एवं 5.00 हेक्टेयर राजस्व वनभूमि) के एवज में प्राप्त कुल 25.410 हेक्टेयर भूमि में से 19.600 हेक्टेयर उपरोक्त अनुसूची में वर्णित गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर, जिला कटनी के आदेश प्रकरण क्रमांक 125-अ-19-2016-17 दिनांक 2 अगस्त 2017 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण .
2. अन्य कारणों का विवरण:-निरंक
(ख ) अनुसूची की भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीदार बड़वारा जिला कटनी के प्रमाण - पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
1. व्यक्तिगत अधिकार.- अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है.
2. सामुदायिक अधिकार.-अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है.
[ भाग 1 7186
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021
अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.
भोपाल , दिनांक 6 जुलाई 2021
क्र. एफ- 25-41-2021 - दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ - 25-41-2021- दस-3.- दिनांक 6 जुलाई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर , पदेन सचिव.
Bhopal , the 6th July 2021
No. F - 25-41-2021 - X - 3 . In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927 ) , State Government is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the areas , specified in the schedule below . This Forest Block lies between N - N- 23 ° 43'51.70 " to N- 23 °44'10.80 " North Latitude and E- 80° 31′28.30 " to E- 80° 31'50.90 " East Longitude :--
SCHEDULE
District-Katni , Tehsil- Badwara, Forest Division- Katni, Forest Range-Badwara
Forest Block Boundaries Details of Land included
S. No.
(7)
Khasara No. (5)
Area (Hectare) (6)
Name of Village (3)
Head of Land (4)
(1)
Name of Forest Block (2)
275/2 19.600
1
Bhaganwara
Bhaganwara
North-Artificial Forest Boundary of Protected Forest Block from Pillar No. 01 to Pillar No. 05 .
Government Forest chhote bade Jhad ka jungle
East-Artificial Forest Boundary of Protected Forest Block from Pillar No. 05 to Pillar No. 18 .
South-Artificial Forest Boundary of Protected Forest Block from Pillar No. 18 to Pillar No. 25.
West-Artificial Forest Boundary of Protected Forest Block from Pillar No. 25 to Pillar No. 31 & Pillar No. 31 to Pillar No. 01.
Total .. 19.600
(A) Reason for Publication of Notification :
(1) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest , Govt . of India's letter No. 6MPC037-2010- BHO- 3371 dated 12th July 2011 and in lieu of 9.800 hectare of affected (Reserved Forest Land 4.800 hectare and 5.00 hectare Revenue Forest land ) under the sanctioned project of Construction for Motidhana Dam in Betul District of Executive Engineer , Water Resources Betul Division District Betul , the Non Forest Land of 19.600 hectare transferred or muted in favour of M. P. Govt . Forest Department by order Case No. 125- A-19- 2016-17 dated 02 August 2017 of Collector Katni Court for the purpose of compensatory afforestation .
(2) Details of other Reasons .-No .
7187
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021
भाग 1 ]
(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per Tehsildar Badwara , District katni Certificate are as under:-
1. Individual's Rights -There are no individual's Rights on the land mentioned in schedule .
2. Community's Rights-There are no Community's Rights on the land mentioned in schedule .
Therefore the land mentioned in schedule is being declared as Protected Forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR, Ex - officio Secy.
भोपाल, दिनांक 6 जुलाई 2021
क्र. एफ- 25-42-2019 - दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है. यह वनखण्ड उत्तर अक्षांश N- 22° 14'05.53 " से N- 22 ° 14′38.25" तथा E- 79° 15′28.65" से E- 79 ° 16'02.52" पूर्व देशांश के बीच स्थित है:-
अनुसूची
जिला- छिंदवाड़ा, तहसील- अमरवाड़ा, वनमण्डल-पूर्व छिंदवाड़ा वनमंडल ( क्षेत्रीय ) , वनपरिक्षेत्र-चौरई
वनखण्ड की सीमाएं वनखण्ड की भूमि का विवरण
अ.
खसरा
वनखण्ड
ग्राम का
भूमिका
क्र.
मद
क्र.
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
नाम
का नाम
(7)
(4)
(6)
(5)
(3)
(1) (2)
169
2 बड़ेला ' बी' बड़ेला शासकीय भूमि
1.726
170/1
0.724
उत्तर - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 15 से 35 तक की कृत्रिम वन सीमा.
170/2
0.724
0.725
170/3
पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 35 से 62 तक की कृत्रिम वन सीमा.
171
0.773
0.793
172
दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 62 से 95 तक की कृत्रिम वन सीमा.
173
0.849
1.114
174
पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 95 से 15 तक की कृत्रिम वन सीमा.
175
2.636
176/1
0.506
176/2
0.506
1.388
176/3
1.217
177/1
0.460
177/2
178/1
0.046
0.509
178/2
179
0.303
1.032
180
181/2
0.549
181/3
1.098
बड़ेला ' बी' बड़ेला शासकीय भूमि
182/2
0.607
183
1.255
0.214
186/1
0.726
187/3 [ भाग 1 7188
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021
(6)
(7)
(4)
(5)
(2)
(3)
(1)
187/4
0.608
1.125
187/5
0.291
188
0.150
189
190
0.405
191
0.336
8
0.328
शासकीय भूमि
बड़ेला ' बी' केकड़ा
10
0.247
11
0.749
0.397
13
14
0.761
0.202
15/1
15/2
0.417
0.352
15/3
16/1
0.012
0.769
16/2
16/3
0.595
16/4
0.194
0.214
18,20/2
19
0.417
0.490
23/1
23/2
0.381
24
0.214
25
0.789
27/1
0.501
0.405
27/3
28
0.652
2.667
29
31
1.546
बड़ेला ' बी ' केकड़ा शासकीय भूमि
32
1.036
0.701
33/1, 40/7
1.639
33/2, 40/5
1.639
33/3, 40/6
41.709
योग ..
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः
1.
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 8-24/2016-FC दिनांक 20 मार्च 2017 में अधिरोपित शर्त के अनुसार सी. बी. एम. प्रोजेक्ट रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, शहडोल की स्वीकृत परियोजना मिथेन गैस दोहन परियोजना में प्रभावित 77.05 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में पूर्व छिंदवाड़ा वनमंडल में प्राप्त कुल 63.054 हेक्टेयर राजस्व भूमि में से उपरोक्त अनुसूची में वर्णित भूमि 41.709 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन , वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर , छिंदवाड़ा के आदेश क्रमांक- 01-02-अ-19 (4 ) -2016-17 दिनांक 28 अप्रैल 2017 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.
7189
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021
भाग 1 ]
2. अन्य कारणों का विवरण:-निरंक
(ख) उपरोक्त अनुसूची में दर्शित भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीदार अमरवाड़ा जिला छिंदवाड़ा के प्रमाण- पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
1. व्यक्तिगत अधिकार.- अनुसूची में दर्शित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है.
2. सामुदायिक अधिकार.-अनुसूची में दर्शित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है.
अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर , पदेन सचिव.
भोपाल , दिनांक 6 जुलाई 2021
क्र. एफ- 25-42-2021- दस-3 .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-42-2021- दस - 3.- दिनांक 6 जुलाई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर , पदेन सचिव.
Bhopal , the 6th July 2021
No. F - 25-42-2019 - X- 3 . In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the areas , specified in the schedule below . This Forest Block lies between North Latitude N- 22 ° 14'05.53 " to N- 22° 14'38.25 " & E- 79 ° 15′28.65" to E- 79 ° 16'02.52 " East Longitude :-
SCHEDULE
District-Chhindwara, Tehsil Amarwara, Forest Division-East Chhindwara Divison (T) , Forest Range Chourai
Forest Block Boundaries Details of Land included
S.
No.
(7)
Khasra No. (5)
Area (Hectare) (6)
Name of Forest Block (2)
Name of Village (3)
Head of Land (4)
(1)
1.726
169
Govt. land
Badela
Badela ' B '
2
0.724
170/1
0.724
North-Artificial Forest Boundary from Piller No. 15 to 35 of Protected Forest Block .
170/2
0.725
170/3
171
0.773
East-Artificial Forest Boundary from Piller No. 35 to 62 of Protected Forest Block.
172
0.793
0.849
173
174
1.114
2.636
South-Artificial Forest Boundary from Piller No. 62 to 95 of Protected Forest Block.
175
0.506
176/1
0.506
176/2
1.388
West-Artificial Forest Boundary from Piller No. 95 to 15 of Protected Forest Block.
176/3
1.217
177/1
0.460
177/2
0.046
178/1
0.509
178/2
0.303
179
1.032
180
0.549
181/2 [ भाग 1 7190
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021
(7)
(5)
(6)
(4)
(3)
(1)
(2)
181/3
1.098
182/2
0.607
1.255
183
Badela Govt. land
Badela ' B '
0.214
186/1
187/3 0.726
187/4
0.608
187/5 1.125
188
0.291
0.150
189
0.405
190
0.336
191
0.328
8
Kekra Govt. land
Badela ' B '
0.247
10
0.749
11
0.397
13
0.761
14
0.202
15/1
0.417
15/2
0.352
15/3
0.012
16/1
0.769
16/2
0.595
16/3
0.194
16/4
18,20/2 0.214
0.417
19
23/1
0.490
0.381
23/2
0.214
24
0.789
25
0.501
27/1
0.405
27/3
0.652
28
2.667
29
1.546
31
1.036
32
0.701
33/1, 40/7
1.639
Kekra Govt. land 33/2, 40/5
Badela ' B '
1.639
33/3, 40/6
41.709
Total ..
(A) Reason for Publication of Notification :
(1) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest , Govt. of India's letter No. 8-24-2016- FC dated 20th March 2017 and in lieu of 77.05 hectare of affected forest land under the sanctioned project of C. B. M. Project Reliance Industries Ltd. Shahdol of General Manager C. B. M. Project the above mentioned Revenue Land of 41.709 hectares out of 63.054 hectares received transferred or muted in favour of M. P. Govt . , Forest Department by order No. 01-02 - A- 19 (4) 2016-17 dated 28 April 2017 of Collector Chhindwara for the purpose of compensatory afforestation.
(2) Details of other Reasons .-Nil .
(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land mention in schedule as per report Certificated of Tahsildar - Amarwara District Chhindwara are as under :-
Individual's Rights -There are no individual's Rights on the land mentioned in schedule .
1.
2. Community's Rights There are no Community's Rights on the land mentioned in schedule .
Therefore the land mentioned in schedule is being declared as Protected Forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR, Ex - officio Secy .
7191 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021
भोपाल , दिनांक 6 जुलाई 2021
क्र. एफ- 25-54-2021 - दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है. यह संरक्षित वनखण्ड संदई 23 °39'50.40 " से 23 °39'26.90 " उत्तर अक्षांश तथा 79 °8′55.40 " से 79 °8′29.80" पूर्व देशांश के बीच स्थित है:-
अनुसूची
जिला-सागर, तहसील - रहली, वनमण्डल- दक्षिण सागर ( सा. ), वनपरिक्षेत्र -ढाना
अ.
वनखण्ड की सीमाएं वनखण्ड की भूमि का विवरण
क्र.
वनखण्ड का नाम
खसरा क्रमांक
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (6)
(7)
भूमिका मद (4)
(5)
(1) (2)
ग्राम का नाम (3)
224
संदई
संदई
1
पहाड़ चट्टान (शासकीय भूमि)
36.610 उत्तर - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से 4 तक की कृत्रिम वन सीमा. पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 4 से 7 तक की कृत्रिम वन सीमा. दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 7 से 9 तक की कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 9 से 1 तक की कृत्रिम वन सीमा.
योग ..
36.610
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः
1. पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक F. No. 8-13/2015- FC दिनांक 27-07- 2016 प्रथम एवं पत्र क्रमांक F. No. 8-13 /2015- FC दिनांक 11-07-2018 अंतिम स्वीकृति में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग संभाग राहतगढ़ , जिला सागर, म. प्र. की स्वीकृत बीना संयुक्त सिंचाई एवं वृहद परियोजना में प्रभावित 1024.440 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में कुल रकबा 39.610 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में अनुसूची में वर्णित 36.610 हेक्टेयर गैर वनभूमि कलेक्टर सागर के आदेश क्रमांक/रा.प्र. क्रमांक/988/री . क्ले. / 14 दिनांक 12-02-2014 द्वारा हस्तांतरित अथवा नामांकित दिये जाने के कारण.
(ख ) अनुसूची में दर्शित उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार रहली द्वारा दिये गये प्रमाण - पत्र अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
(अ) व्यक्तिगत अधिकार.- अनुसूची में उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है.
(ब) सामुदायिक अधिकार.- अनुसूची में उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है.
अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर , पदेन सचिव.
[ भाग 1 7192
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021
भोपाल , दिनांक 6 जुलाई 2021
क्र. एफ- 25-54-2021- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-54-2021- दस 3 , दिनांक6 जुलाई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर , पदेन सचिव.
Bhopal , the 6th July 2021
No. F- 25-54-2021 -X- 3 . In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) , the State Government is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the areas , specified in the schedule below . This Protected Forest Block Sandai lies between N 23 °39'50.40 " to N 23 ° 39′26.90 " North Latitude and E 79 °8′55.40 " to E 79 °8′29.80 " East Longitude :-
SCHEDULE
District-Sagar , Tehsil- Rehli , Forest Division-South Sagar ( territorial ) , Forest Range-Dhana
Forest Block Boundaries Details of land included
S. No.
(7)
Khasara No. (5)
Area (Hectare) (6)
Name of Village (3)
Head of Land (4)
Name of the Forest Block (2)
(1)
224
36.610
Sandai
1
Sandai
North-Protected Forest Block Pillar No. 1 to 4 Artificial Forest Boundary.
hill rock (Charnoi Govt. land)
East-Protected Forest Block Pillar No. 4 to 7 Artificial Forest Boundary.
South-Protected Forest Block Pillar No.7 to 9 Artificial Forest Boundary.
West-Protected Forest Block Pillar No. 9 to 1 Artificial Forest Boundary.
Total
36.610
(A) Reason for Publication of Notification :
(1) In accordance with the conditions laid down in the Ministry of Environment and Forest , Govt . of India's letter No. F. No. 8-13-2015 - FC , dated 27th July 2016 and 8-13/2015 - FC , Bhopal dated 11th July 2018 and in lieu of 1024.440 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Beena Joint Irrigation and Expansion Project of Executive Engineer Water Resource Division Rahatgarh Sagar Madhya Pradesh the above mentioned 36.610 hectare Non forest land mentioned in schedule transferred or muted in favour of Madhya Pradesh Government , Forest Department by Collector Sagar order No. 988/ री.क्ले/ 14 , dated 12th February 2014 for the purpose of compensatory afforestation.
(B ) The Khasra wise details of recorded rights on the above land mentioned in schedule as per Certificate of Tehsildar Rehli are as under:-
1. Individual Rights -Above mentioned land in schedule dose not have any individuals Rights 2. Community Rights-Above mentioned land in schedule dose not have any communities Rights Therefore the land mentioned in schedule is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR, Ex - officio Secy .
7193
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2021
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 6 जुलाई 2021
क्र. एफ-25-55-2021 - दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/ उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है . यह वनखण्ड 23° 55'44.50" से 23 °56'02.20 " उत्तर अक्षांश तथा 76° 11′29.74" से 76° 11'51.20" पूर्व देशांश के बीच स्थित है:-
अनुसूची
जिला- आगर मालवा, तहसील- नलखेड़ा, वनमण्डल- सामान्य शाजापुर , वनपरिक्षेत्र- सुसनेर
वनखण्ड की भूमि का विवरण
अ. क्र.
वनखण्ड का नाम
भूमिका मद (4) (2)
ग्राम का नाम (3)
(1)
1
गैर मुमकिन
गुर्जरखेड़ी
गुर्जरखेड़ी
वनखण्ड की सीमाएं खसरा क्र.
(7)
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (6)
(5)
1
20.42 उत्तर - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से 4 तक की कृत्रिम वन सीमा.
पूर्व - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 4 से 10 तक की कृत्रिम वन सीमा. दक्षिण-संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 10 से 15 तक की कृत्रिम वन सीमा.
पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 15 से 1 तक की कृत्रिम वन सीमा.
योग ..
20.42
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः 1. 1. पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक F. No.8-02-2014- FC , दिनांक 15 सितम्बर 2015 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , राजगढ़ ( ब्यावरा ) की स्वीकृत वनमंडल शाजापुर में कुण्डालिया वृहद सिंचाई परियोजना में प्रभावित 405.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 405.139 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से अनुसूची में वर्णित भूमि 20.42 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन , वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला शाजापुर के आदेश क्रमांक/रीडर-1 /2012 /930-31 , दिनांक 19 सितम्बर 2012 एवं पत्र क्रमांक/रीडर -1 / 2013/566 , दिनांक 12 अगस्त 2013 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.
2. अन्य कारणों का विवरणः- निरंक (ख ) उपरोक्त अनुसूची की भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीदार आगर के प्रतिवेदन क्रमांक/क्यू, दिनांक 20 जुलाई 2016 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
(अ) व्यक्तिगत अधिकार.-निरंक
(ब ) सामुदायिक अधिकार.-निरंक अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.
[ भाग 1 7194
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021
भोपाल , दिनांक 6 जुलाई 2021
क्र. एफ- 25-55-2021 - दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ - 25-55-2021- दस -3.- दिनांक 6 जुलाई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर , पदेन सचिव.
Bhopal , the 6th July 2021
No. F- 25-55-2021 - X - 3 . In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) , the State Government is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the areas , specified in the schedule below . This Forest Block lies between 23 ° 55'44.50 " to 23 °56'02.20 " North Latitude and 76° 11'29.74 " to 76° 11'51.20 " East Longitude :
SCHEDULE
(T) , Forest Range-Susner District-Agar Malwa, Tehsil- Nalkheda, Forest Division Shajapur
Forest Block Boundaries Details of Land included
S. No.
(7)
Area (Hectare) (6)
Name of Village (3)
Head of Land (4)
Khasara No. (5)
Name of the ForestBlock (2)
(1)
1
20.42
Gurjarkhedi Gair mumkin
1 Gurjarkhedi
North-Artificial Forest boundary from Pillar Number 1 to 4 of Protected Forest block .
East-Artificial Forest boundary from Pillar Number 4 to 10 of Protected Forest block .
South-Artificial Forest boundary from Pillar Number 10 to 15 of Protected Forest block .
West-Artificial Forest boundary from Pillar Number 15 to 1 of Protected Forest block .
Total ..
20.42
(A) Reason for Publication of Notification :
(1) In accordance with the conditions laid down in the Ministry of Environment and Forest , Govt . of India's letter No. F. No. 8-02-2014- FC , dated 15th September 2015 and in lieu of 405.00 hectare of affected forest land under the Kundaliya Major Irrigation Project, in Forest Division Shajapur of executive Enginner Water Resource Department , Rajgarh (Biaora) , the above mentioned 20.42 hectare Non Forest land in schedule out of 405.139 hectare transferred or muted in favour of Madhya Pradesh Government , Forest Department by order No. Reader- 01 /2012/930-31 dated 19th September 2012 & 1/2013/566 , dated 12th August 2013 of Collector Shajapur for the purpose of compensatory afforestation .
(2) Details of other Reasons .-Nil .
(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land mentioned in schedule as per report No. Q dated 20th July 2016 of Tehsildar Agar are as under:-
1. Individual Rights -Nil
2. Community Rights-Nil
Therefore the land mentioned in schedule is being declared as Protected Forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, SANJAY MOHARIR , Ex - officio Secy .
7195
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 6 जुलाई 2021
क्र. एफ- 25-59-2021 - दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम , 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है. यह वनखण्ड N 23 ° 10'48.739 " से N 23 ° 10'36.185 " उत्तर अक्षांश तथा E 77 °21'33.373 " से E 77 °21'50.367 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है:-
अनुसूची
जिला- भोपाल , तहसील- हुजूर, वनमण्डल- भोपाल , वनपरिक्षेत्र- समर्धा
वनखण्ड की सीमाएं वनखण्ड की भूमि का विवरण
अ.
क्षेत्रफल
क्र.
ग्राम का नाम
खसरा क्रमांक
वनखण्ड का नाम
(7)
(5)
(हेक्टेयर में) (6)
(3)
भूमिका मद (4)
(2)
(1)
1
मेंडोरा
मेंडोरा 1
58/1 , 58/2 3.324
छोटे बड़े झाड़
0.390
59
का जंगल
उत्तर - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 02 तक की कृत्रिम वन सीमा.
60
0.180
(राजस्व भूमि)
0.160
61
पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 02 से 10 तक की कृत्रिम वन सीमा.
62
4.085 दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 10 से 12 तक की कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 12 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा.
योग..
8.139
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः
अ. माननीय एनजीटी के पत्र क्रमांक आई.ए.एन. - 104/ 19 ( cz ) -106/2019 ( cz ) , दिनांक 6 फरवरी 2020 के पालन में परिक्षेत्र समर्धा के अंतर्गत लोक संरक्षण क्षेत्र योजना के तहत राजस्व 1 हाईटेक प्लांटेशन प्राप्त क्षेत्र को वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं नामांतरित किये जाने के कारण.
ब. अन्य कारणों का विवरणः- कलेक्टर, भोपाल के आदेश क्रमांक ए-57/2000-2001 , दिनांक 10 फरवरी 2003 द्वारा वृहद उच्च तकनीकी वृक्षारोपण हेतु कुल 357.780 हेक्टेयर राजस्व वनभूमि ( छोटे बड़े झाड़ जंगल मद ) वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं नामांतरित किये जाने के कारण.
स. अनुसूची में दर्शित उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी , तहसीलदार, तहसील हुजूर, जिला भोपाल के प्रतिवेदन क्रमांक 74, दिनांक 18 मार्च 2021 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैः- 1. व्यक्तिगत अधिकार.-उपरोक्त अनुसूची में दर्शित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है.
2. सामुदायिक अधिकार.- उपरोक्त अनुसूची में दर्शित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है.
अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.
भोपाल, दिनांक 6 जुलाई 2021
क्र. एफ - 25-59-2021- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-59-2021- दस 3 , दिनांक 6 जुलाई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर , पदेन सचिव.
[ भाग 1 7196
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021
Bhopal , the 6th July 2021
No. F - 25-59-2021 -X- 3 . In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the areas , specified in the schedule below . This Forest Block lies between N 23 ° 10'48.739 " to N 23 ° 10'36.185 " North Latitude and E 77°21'33.373 " to E 77 ° 21'50.367 " East Longitude :-
SCHEDULE
District-Bhopal , Tehsil Huzur , Forest Division- Bhopal, Forest Range-Samrdha
Forest Block Boundaries Details of land included
S. No. Name of Forest Block
Khasara No. (5)
(7)
Area (Hectare) (6)
Head of Land (4)
Name of Village (3)
(1)
(2)
North-Protected Forest Block
3.324
Mendora
58/1 , 58/2
Chote Bade
1 Mendora I
0.390
59
jhad ka jangle
60
Artificial Forest boundary from Pillar No. 01 to 02 .
0.180
(Revenue Land)
0.160
61
East-Protected Forest Block
62
4.085
Artificial Forest boundary from Pillar No. 02 to 10 .
South-Protected Forest Block Artificial Forest boundary from Pillar No. 10 to 12 .
West-Protected Forest Block Artificial Forest boundary from Pillar No. 12 to 01 .
Total
8.139
(A) Reason for Publication of Notification :
a . As per the letter of National Green Tribunal No. IAN - 104/ 19 (CZ) & 106/2019 / (CZ ) , dated 6th Febraury 2020, the area handed over & transferred to Forest Department , Forest Range Samardha Forest Division Bhopal under Peoples Protected Area Scheme for High- Tech Plantation.
b. Details of other Reasons . Collector, Bhopal by Order No. A-57/2000-2001 , datded 10th Febraury 2003 has transfered 357.780 hectares of revenue forest land (Chhote Bade Jhar Ka Jangle ) to forest department for High - tech plantaion.
c. The Khasra wise details of recorded rights on the above land mentioned in schedule as per report No. 74, dated 18th March 2021 of Tehsildar , Tehsil , Huzur , District, Bhopal are as under:-
1. Individuals Rights - There are no individuals Rights on the land mentioned in schedule .
2. Communities Rights-There are no Communities Rights on the land mentioned in schedule .
Therefore the land mentioned in schedule is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act, 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR , Ex - officio Secy .
7197
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2021
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 6 जुलाई 2021
क्र. एफ- 25-60-2021 - दस- 3.- भारतीयवन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है . यह वनखण्ड N 23° 11'20.517 " से N 23 ° 10'2.701 " उत्तर अक्षांश तथा E 77° 22'46.797 " से E 77°21'49.769" पूर्व देशांश के बीच स्थित है:-
अनुसूची
जिला- भोपाल, तहसील- हुजूर , वनमण्डल- भोपाल, वनपरिक्षेत्र-समर्धा
वनखण्ड की भूमि का विवरण
अ. क्र.
खसरा क्रमांक
ग्राम का नाम
वनखण्ड का नाम
भूमि का मद
(5)
(4) (2)
(3)
(1)
मेंडोरा II
1
मेंडोरी छोटे बड़े झाड़ का जंगल (राजस्व भूमि)
वनखण्ड की सीमाएं
(7)
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (6)
42.850
2.990
528 504
उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 47 से 49 तक एवं 14 से 16 तक की कृत्रिम वन सीमा.
पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 16 से 28 तक की कृत्रिम वन सीमा. दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 28 से 31 तक की कृत्रिम वन सीमा.
पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 31 से 41 एवं 41 से 47 तक की कृत्रिम वन सीमा.
योग .
45.840
मेंडोरा छोटे बड़े झाड़ का जंगल (राजस्व भूमि) (क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः
197 36.940 199 9.600 200 19.120 योग . 65.660 कुल योग .. 111.500
अ. माननीय एनजीटी के पत्र क्रमांक आई.ए.एन. - 104/ 19 ( cz ) -106/2019 ( cz ) , दिनांक 6 फरवरी 2020 के पालन में परिक्षेत्र समर्धा के अंतर्गत लोक संरक्षण क्षेत्र योजना के तहत राजस्व 1 हाईटेक प्लांटेशन प्राप्त क्षेत्र को वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं नामांतरित किये जाने के कारण .
ब. अन्य कारणों का विवरण:- कलेक्टर, भोपाल के आदेश क्रमांक ए-57/2000-2001 , दिनांक 10 फरवरी 2003 द्वारा वृहद उच्च तकनीकी वृक्षारोपण हेतु कुल 357.780 हेक्टेयर राजस्व वनभूमि ( छोटे बड़े झाड़ जंगल मद ) वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं नामांतरित किये जाने के कारण.
स. अनुसूची में दर्शित उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी , तहसीलदार, तहसील हुजूर, जिला भोपाल के प्रतिवेदन क्रमांक 74, दिनांक 18 मार्च 2021 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
1. व्यक्तिगत अधिकार.- अनुसूची में दर्शित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है.
2. सामुदायिक अधिकार.-अनुसूची में दर्शित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है.
अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर , पदेन सचिव.
[ भाग 1 7198
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021
भोपाल , दिनांक 6 जुलाई 2021
क्र. एफ- 25-60-2021- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-60-2021- दस 3 , दिनांक6 जुलाई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर , पदेन सचिव.
Bhopal , the 6th July 2021
No. F- 25-60-2021 -X - 3 . In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927 ) , the State Government is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the areas , specified in the schedule below . This Forest Block lies in between N 23 ° 11'20.517 " to N 23 ° 10'2.701 " North Latitude and E 77 °22'46.797 " to E 77 °21'49.769 " East Longitude :-
SCHEDULE
District-Bhopal , Tehsil-Huzur , Forest Division- Bhopal , Forest Range-Samrdha
Forest Block Boundaries Details of land included
(7)
Khasara No. (5)
Area (Hectare) (6)
Head of Land (4)
Name of the Forest Block (2)
Name of Village (3)
S. No. (1)
42.850
528
1 Mendora II
Mendori
2.990
504
Chote Bade Jhad ka Jangle (Revenue Land)
North- Protected Forest Block Artificial Forest boundary from Pillar No. 47 to 49 and 14 to 16.
East-Protected Forest Block Artificial Forest boundary from Pillar No. 16 to 28 .
South-Protected Forest Block Artificial Forest boundary from Pillar No. 28 to 31 .
West-Proposed Protected Forest Block Artificial Forest boundary from Pillar No. 31 to 41 and 41 to 47 .
45.840
Total
36.940
197
Chote Bade
Mendora
9.600
199
200 19.120
Jhad ka Jangle (Revenue Land)
65.660
Total ..
111.500
Total ..
(A) Reason for Publication of Notification :
a . As per the letter of National Green Tribunal No. IAN- 104/ 19 ( CZ) & 106/2019 / (CZ) , dated 6th February 2020, the area handed over & transferred to Forest Department , Forest Range Samardha Forest Division Bhopal under Peoples Protected Area Scheme for High - Tech Plantation.
b. Details of other Reasons.Collector , Bhopal by Order No. A- 57 /2000-2001 , dated 10th February 2003 transfered 357.780 hectares of revenue forrest land ( Chhote Bade Jhar Ka Jangle) to forest department for High - tech plantaion.
c. The Khasra wise details of recorded rights on the above land mentioned in schedule as per report No. 74, dated 18th March 2021 of Tehsildar, Tehsil , Huzur, District , Bhopal are as under:-
1. Individuals Rights - There are no individuals Rights on the land mentioned in schedule .
2. Communities Rights- There are no Communities Rights on the land mentioned in schedule .
Therefore the land mentioned in schedule is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act, 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR, Ex - officio Secy .
7199
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 8 जुलाई 2021
क्र. एफ- 25-71-2019- दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है . यह वनखण्ड N 22 ° 37'30.316" से N 22 °37'51.237 " उत्तर अक्षांश तथा E 74°41'54.744" से E 74°2'10.412 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है:-
अनुसूची
जिला-झाबुआ, तहसील-रामा, वनमण्डल-झाबुआ, वनपरिक्षेत्र-झाबुआ
वनखण्ड की भूमि का विवरण
अ. क्र.
वनखण्ड का नाम
भूमि का मद (4)
ग्राम का नाम (3)
(1) (2)
1
झुमका
झुमका
ना काबिल काश्त
वनखण्ड की सीमाएं
रकबा (हेक्टेयर में) (6)
(7)
खसरा क्र. (5)
20.827 उत्तर - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक
715,720
1 से 6 तक की कृत्रिम वन सीमा. पूर्व - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 6 से 13 तक की कृत्रिम वन सीमा. दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 13 से 15 तक की कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम-संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 15 से 1 तक की कृत्रिम वन सीमा.
योग ..
20.827
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः
1. पर्यावरण , एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक No.6- MPCO52 / 2011 - BHO/1075 , दिनांक 25 अगस्त 2015 में अधिरोपित शर्त के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 59 इन्दौर- अहमदाबाद में प्रभावित 20.827 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त 20.827 हेक्टेयर गैर वन भूमि से उपरोक्त वर्णित भूमि 20.827 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर, झाबुआ के आदेश क्रमांक 46/अ-19 ( 3 )/2014-15/ 1340, दिनांक 2 फरवरी 2015 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.
2. अन्य कारणों का विवरण:- निरंक (ख) उपरोक्त अनुसूची में दर्शित भूमि पर तहसीलदार, रामा के प्रतिवेदन पत्र अनुसार अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
1. व्यक्तिगत अधिकार.-निरंक 2. सामुदायिक अधिकार.-निरंक अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.
भोपाल , दिनांक 8 जुलाई 2021
क्र. एफ- 25-71-2019 - दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-71-2019- दस 3 , दिनांक 8 जुलाई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर , पदेन सचिव.
[ भाग 1 7200
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021
Bhopal , the 8th July 2021
No. F- 25-71-2019 -X- 3 . In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the areas , specified in the schedule below . This Forest Block lies between N 22 °37'30.316" to N 22° 37'51.237 " North Latitude and E 74°41'54.744 " to E 74°42 " 10.412 " East Longitude :
SCHEDULE
District-Jhabua, Tehsil- Rama, Forest Division- Jhabua , Forest Range-Jhabua
Forest Block Boundaries Details of land included
(7)
Khasara No. (5)
Area (Hectare) (6)
Name of Village (3)
Head of Land (4)
S. No. (1)
Name of the Forest Blo Forest Block (2)
Jhumka
Jhumka
1
715 , 720 20.827
N.A. kabil kasht
North-Artificial Forest boundary from Pillar No. 1 to 6 of Protected Forest Block .
East-Artificial Forest boundary from Pillar Number 06 to 13 ofProtected Forest Block .
South-Artificial Forest boundary from Pillar No. 13 to 15 of Protected Forest Block .
West-Artificial Forest boundary from Pillar No. 15 to 1 of Protected Forest Block .
Total 20.827
(A) Reason for Publication of Notification :
(1) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and forest Government of India's letter No. 6- MPC052/ 2011 - BHO/ 1075 dated 25th August 2015 and in lieu of 20.827 hectare oftotal affected forest land under the sanctioned project of Indian National Highway No. 59 Indore- Ahmedabad the above mentioned Non Forest land of 20.827 hectare in schedule transferred or muted in favour ofMadhya Pradesh Govt. , Forest Department by Order No. 46/A- 19( 3 )/2014-15 , dated 2nd February 2015 of Collector Jhabua for the purpose of compensatory afforestation.
(2) Details of other Reasons .-Nil .
(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land mentioned in schedule as per No. & Dated & ofTahsildar Rama are as under:-
1. Individual's Rights - There are no individual's Rights on the land mentioned in schedule .
2. Communitiy's Rights- There are no Community's Rights on the land mentioned in schedule .
Therefore the land mentioned in schedule is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act, 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR, Ex - officio Secy .
7201
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 6 जुलाई 2021
क्र. एफ- 25-84-2019- दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है. यह वनखण्ड उत्तर अक्षांश N22 °20'38.041 " से N22 °20′51.285" से E79 ° 1'50.943" से E79°2'4.105 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है:-
अनुसूची
जिला- छिन्दवाड़ा , तहसील- अमरवाड़ा , वनमण्डल- पूर्व छिंदवाड़ा वनमंडल ( क्षेत्रीय ) , वनपरिक्षेत्र-छिंदी
वनखण्ड की सीमाएं वनखण्ड की भूमि का विवरण
अ. क्र.
खसरा क्रमांक
वनखण्ड का नाम
(7)
(5)
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (6)
भूमि का मद (4)
(1) (2)
ग्राम का नाम (3)
1
0.709
शासकीय भूमि
सोनपुर
सोनपुर (ब)
3.654
उत्तर - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 06 तक की कृत्रिम वन सीमा.
2.367
505 508/1 510
पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 06 से 13 तक की कृत्रिम वन सीमा.
दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 13 से 21 तक की कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम-संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 21 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा .
योग ..
6.730
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 8-13/2011 - FC दिनांक 19 मई 2011 में अधिरोपित शर्त के अनुसार मैसर्स एस. जे . के. पावरजेन लिमिटेड शहडोल जिले में 2× 660 मेगावाट थर्मल परियोजना में दक्षिण वनमंडल शहडोल की प्रभावित 66.294 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में पूर्व छिन्दवाड़ा वनमंडल में प्राप्त कुल 67.684 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 6.730 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन , वन विभाग के पक्ष में उप पंजीयक छिन्दवाड़ा के आदेश क्रमांक 4/30 , दिनांक 29 मार्च 2010 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.
2. अन्य कारणों का विवरण:-निरंक
(ख) उपरोक्त अनुसूची में दर्शित भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार अमरवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के प्रमाण- पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
1. व्यक्तिगत अधिकार- अनुसूची में दर्शित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है.
2. सामुदायिक अधिकार-अनुसूची में दर्शित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है.
अतः अनुसूची में दर्शित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.
[ भाग 1 7202
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021
भोपाल, दिनांक 6 जुलाई 2021
क्र. एफ- 25-84-2019- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-84-2019- दस -3 , दिनांक 6 जुलाई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर , पदेन सचिव.
Bhopal , the 6th July 2021
No. F - 25-84-2019 - X- 3 . In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the areas , specified in the schedule below . This Forest Block lies between North latitude N22 °20'38.041 " to N22 °20'51.285 " & E79 ° 1'50.943 " to E 79 °2'4.105 " East Longitude :-
SCHEDULE
(T) Forest Range-Chhindi District-Chhindwara , Tehsil Amarwara, Forest Division-East Chhindwara Division
Forest Block Boundaries Details of land included
S. No.
(7)
Area (Hectare) (6)
Khasra No. (5)
Name of Village (3)
Head of Land (4)
Name of Forest Block (2)
(1)
0.709
505
Govt. Land
1
Sonpur
Sonpur 'B'
3.654
508/1
2.367
North-Artificial Forest boundary from Pillar No. 01 to 06 of Protected Forest Block.
510
East-Artificial Forest boundary from Pillar Number 06 to 13 ofProtected Forest Block .
South-Artificial Forest boundary from Pillar No. 13 to 21 of Protected Forest Block.
West-Artificial Forest boundary from Pillar No. 21 to 01 of Protected Forest Block .
6.730
Total
(A) Reason for Publication of Notification :
(1) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Government of India's letter No. 8-13 /2011 - FC , dated 19th May 2011 and in lieu of 66.294 hectare of affected forest land in South Division Shahdol under the sanctioned project of 2x660 Thermal Power Plant S. J. K. Power Gen Limited the above mentioned Non Forest Land of 6.730 hectares out of 67.684 hectares received transferred or muted in favour of Madhya Pradesh Govt . , Forest Department by order No. 7/30, dated 29th March 2010 of Sub Registrar Chhindwara for the purpose of compensatory afforestation.
(2) Details of other Reasons-Nil .
(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land mention in schedule as per report (Certificated) of Tahsildar- Amarwara District Chhindwara are as under:-
1. Individual's Rights - There are no individual's Rights on the land mentioned in schedule .
2. Community's Rights There are no Community's Rights on the land mentioned in schedule.
Therefore the land mentioned in schedule is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR, Ex- officio Secy .
7203
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021
भाग 1 ]
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 5 जुलाई 2021
क्र. एफ- 3-67-2021 -अठारह-5.- राज्य शासन , एतद्वारा , मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनयम, 1973 की धारा 17 - क( 1 ) के अन्तर्गत सागर विकास योजना हेतु मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्रमांक एफ-3-41-2014- बत्तीस, भोपाल दिनांक 16 जून 2014 को निरस्त करते हुए सागर विकास योजना पुनर्विलोकन एवं संशोधन हेतु निम्नानुसार समिति का पुनर्गठन किया जाता है. यह समिति, अधिनियम की धारा 17- क( 2 ) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी :-
पदनाम अधिनियम की
धारा 17 (क) ( 1 )
की उपधारा
(2) (1)
1. महापौर (क)
2. अध्यक्ष
अध्यक्ष
समिति में पद संस्था/पता
(4) (3)
सदस्य नगर पालिक निगम, सागर
सदस्य नगर पालिका परिषद् मकरोनिया बुजुर्ग , सागर
सदस्य जिला पंचायत, सागर
(ख)
सदस्य लोकसभा क्षेत्र, सागर
संसद सदस्य (ग)
1. विधायक (घ)
2. विधायक
अध्यक्ष (ङ)
अध्यक्ष
सदस्य विधान सभा क्षेत्र , सागर
सदस्य विधान सभा क्षेत्र, नरयावली
नगर विकास प्राधिकरण/साडा
कोई नहीं
सदस्य जनपद पंचायत, सागर
(च)
1. सरपंच
सदस्य ग्राम पंचायत, रातौना
(छ)
2. सरपंच
3. सरपंच
4. सरपंच
5. सरपंच
6. सरपंच
सदस्य ग्राम पंचायत, बम्होरी रेंगुवा
सदस्य ग्राम पंचायत, बेरखेड़ी सुवंश
सदस्य ग्राम पंचायत , पथरिया हाट
सदस्य ग्राम पंचायत, बिहारीपुरा
सदस्य ग्राम पंचायत, पगारा
7. सरपंच
सदस्य ग्राम पंचायत, कुड़ारी
8. सरपंच
सदस्य ग्राम पंचायत, कपूरिया
9. सरपंच
सदस्य ग्राम पंचायत, बरारू
10. सरपंच
सदस्य ग्राम पंचायत, पटकुई
11. सरपंच
12. सरपंच
सदस्य ग्राम पंचायत , बहेरिया गदगद
सदस्य ग्राम पंचायत, बधोना
13. सरपंच
सदस्य ग्राम पंचायत, रूसल्ला
14. सरपंच
सदस्य ग्राम पंचायत, सिदगुवां
सदस्य ग्राम पंचायत, केरबना
15. सरपंच
16. सरपंच
सदस्य ग्राम पंचायत, बाछलोन
17. सरपंच
सदस्य ग्राम पंचायत, रिछोड़ा
18. सरपंच
सदस्य ग्राम पंचायत, गुड़ा
19. सरपंच
सदस्य ग्राम पंचायत, भैंसा
20. सरपंच
सदस्य ग्राम पंचायत, आमेट
सदस्य ग्राम पंचायत, रजौआ
21. सरपंच
22. सरपंच
23. सरपंच
सदस्य ग्राम पंचायत, पथरिया जाट
सदस्य ग्राम पंचायत, सिरोंजा
24. सरपंच
25. सरपंच
सदस्य ग्राम पंचायत, लिधौरा हाट
सदस्य ग्राम पंचायत, बम्होरी बीका [ भाग 1 7204
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021
(3)
(4) (2)
(1)
सदस्य 26. सरपंच
ग्राम पंचायत, खेजराबाग
सदस्य 27. सरपंच
ग्राम पंचायत, बम्होरीढूढर
सदस्य 28. सरपंच
ग्राम पंचायत, मेनपानी
सदस्य 1. प्रतिनिधि
कलेक्टर, जिला सागर
(ज)
सदस्य 2. प्रतिनिधि
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सागर
सदस्य 3. प्रतिनिधि
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग , सागर
सदस्य 4. प्रतिनिधि
वन मण्डल अधिकारी दक्षिण , सागर
सदस्य 5. प्रतिनिधि
इंस्टिट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया
सदस्य 6. प्रतिनिधि
इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया
सदस्य
कौंसिल ऑफ आर्किटेक्चर
7. प्रतिनिधि
समिति का संयोजक
(झ)
संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, सागर (म . प्र. ) संयोजक
सूचना
क्र. एफ- 3-68-21 -अठारह 5.- एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 18 की उपधारा (3 ) के अधीन आयुक्त- सह- संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा प्रस्तुत गुना निवेश क्षेत्र के लिये प्रारूप विकास योजना 2035 में राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार उपांतरण करने का निर्णय लिया गया है. अतः , मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम की धारा 19 की उपधारा ( 2 ) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये, प्रस्तावित उपांतरण का विवरण सूचना के माध्यम से सूचना के माध्यम से प्रकाशित किया जा रहा है. उपांतरणों का विस्तृत विवरण www.mptownplan.gov.in पर उपलब्ध है तथा उनका निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयीन समय में अवकाश के दिन छोड़कर सूचना प्रकाशन के दिनांक से 30 दिवस तक की कालावधि में निरीक्षण किया जा सकेगा :-
1. अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , नगरीय विकास एवं आवास विभाग , द्वितीय तल, एनेक्सी-2, मंत्रालय , भोपाल 2. आयुक्त, ग्वालियर संभाग , ग्वालियर
3. कलेक्टर, जिला गुना
4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिका परिषद् गुना
5. उप- संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, पुराना कलेक्ट्रेट, गुना
उपांतरण का विवरण
विकास योजना मानचित्र में राष्ट्रीय राजमार्ग बायपास के पश्चिम में हनुमान टेकरी मार्ग के दोनों और ग्राम गुना कस्बा एवं चक गुना के हरित क्षेत्र को आवासीय किया जाना प्रस्तावित है.
उक्त उपांतरण के संबंध में यदि कोई आपत्ति/सुझाव हो तो उसे अवर सचिव मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास मंत्रालय भोपाल के कार्यालय में लिखित रूप से सूचना प्रकाशन के दिनांक से 30 दिवस की कालावधि में प्रस्तुत किये जा सकते हैं. समयावधि में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया जा सकेगा.
सूचना
क्र. एफ- 3-74-2011- बत्तीस . मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम ( संशोधित) 1973 ( क्रमांक 1 , सन् 2012 ) , की धारा 23 " क " की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , आयुक्त- सह- संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल की सूचना क्रमांक - 1507 - टीसी- 65 - उपा - नग्रानि - जबलपुर - 2018-21 , दिनांक 8 मार्च 2021 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार 7205
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021
भाग 1 ]
प्रवर्तित जबलपुर विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्ते निम्नानुसार है :-
ग्राम
क्रमांक
नजूल
प्लाट क्रमांक
शीट क्रमांक
(4) (2)
(3)
(1)
10/2में से
08
1
छोटी
11 ओमती
12
योग :
अनुसूची
उपान्तरण पश्चात्
प्रस्तावित भू-उपयोग विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग
क्षेत्रफल (हे. में)
(7) (6)
(5)
वाणिज्यिक एवं मार्ग आवासीय एवं मार्ग
0.1742
आवासीय एवं मार्ग वाणिज्यिक एवं मार्ग
0.0951
वाणिज्यिक एवं मार्ग
0.2006
आवासीय एवं मार्ग
0.4699
1. उक्त उपांतरण की सूचना के राजपत्र में प्रकाशन के पश्चात् मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 06 जून 2014 में शासन की सूचना क्र. एफ- 3-74-2011 - बत्तीस , भोपाल दिनांक 28 मई 2014 , निरस्त मान्य होगी.
2. उपरोक्त उपांतरण जबलपुर विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.
कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश विन्ध्याचल भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 1 जुलाई 2021
परीक्षा परिणाम
क्र. स्था. - 1-2021-1316 .- सहकारिता विभाग के सहायक आयुक्त- सह- सहायक, पंजीयक, सहकारी संस्थायें, के लिए दिनांक 6 अप्रैल 2021 को आयोजित विभागीय परीक्षा प्रश्न- पत्र क्रमांक -4 , सहकारी लेखा अंकेक्षण में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-
परीक्षार्थी का नाम क्र.
(2)
(1)
श्री रविशंकर द्विवेदी 1
2
सुश्री दीपाली खण्डेलवाल 3
श्री राजूडावर
4
श्री बासुदेव सिंह भदौरिया 5
श्री राजयश वर्धन कुरील
श्री अभय सिंह
6
श्रीमती वैशाली जैन 7
8
सुश्री अंजुली धुर्वे
9
श्री अरूण कुमार मसराम पदनाम
(3)
सहायक आयुक्त, सहकारिता
सहायक आयुक्त, सहकारिता
सहायक आयुक्त, सहकारिता
सहायक आयुक्त, सहकारिता
सहायक आयुक्त, सहकारिता
सहायक आयुक्त, सहकारिता
सहायक आयुक्त, सहकारिता
सहायक आयुक्त, सहकारिता
सहायक आयुक्त, सहकारिता 7206
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021
परीक्षा परिणाम
क्र. स्था.- 1-2021-1317.- सहकारिता विभाग के सहायक आयुक्त- सह - सहायक, पंजीयक, सहकारी संस्थायें, के लिए दिनांक 5 अप्रैल 2021 को आयोजित विभागीय परीक्षा प्रश्न- पत्र क्रमांक -1 , सहकारिता सामान्य में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-
परीक्षार्थी का नाम
क्र.
(2)
(1)
1
श्री राजयश वर्धन कुरील
श्री राजेन्द्र सिंह कनेश
2
3
श्री राजेश उईके
पदनाम
(3)
सहायक आयुक्त, सहकारिता
सहायक आयुक्त, सहकारिता
सहायक आयुक्त, सहकारिता
परीक्षा परिणाम
क्र. स्था.- 1-2021-1318 .- सहकारिता विभाग के सहायक आयुक्त- सह- सहायक, पंजीयक, सहकारी संस्थायें, के लिए दिनांक 5 अप्रैल 2021 को आयोजित विभागीय परीक्षा प्रश्न- पत्र क्रमांक-3, सहकारी बैंकिंग प्रणाली में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-
क्र.
परीक्षार्थी का नाम
(2)
(1)
1
श्री राजयश वर्धन कुरील
पदनाम
(3)
सहायक आयुक्त, सहकारिता
नरेश पाल कुमार, आयुक्त.
संस्कृति विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 27 मार्च 2021
क्र. 608-856-2021 - तीस .- राज्य शासन, एतद्वारा , मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग के अंतर्गत राज्य संरक्षित स्मारकों पर फिल्मांकन की दरों को निम्नानुसार पुनरीक्षित किया जाता है:-
स. क्र.
विवरण
वर्तमान दर
(रुपये)
(3) (1)
(2)
1
फिल्मांकन
50,000 2
20,000 वृत्तचित्र, टेली फिल्म
3
वेडिंग शूट
4
ड्रोन फोटोग्राफी/
वीडियोग्राफी
प्रतिभूति राशि
प्रतिभूति
वर्तमान
नवीन पुनरीक्षित दर प्रतिदिन
पुनरीक्षित
(रुपये)
(रुपये)
(रुपये)
(5)
(4)
(6)
1,50,000 75,000
50,000
25,000
5,000 5,000
20,000 10,000
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनील दुबे, उपसचिव.
7207
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021
भाग 1 ]
कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश
खण्डवा , दिनांक 7 अप्रैल 2021 प.क्र . 1296- रीडर-1-2021 - राजस्व प्रकरण क्र. 0797- बी-121-2020-21
प्ररुप- "घ"
{ नियम 6 देखिए }
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- क्रमांक- 2854 / रीडर-1 / 2020 , खण्डवा, दिनांक 21/10/2020 द्वारा , राज्य सरकार ने जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक- 01 ग्राम- सुडवाडिया, प.ह.न 44 , तहसील- हरसूद, जिला- खण्डवा से टेल (ग्राम- सिवना, प.ह.न 66, तहसील एवं जिला- खण्डवा) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम - बलदुआ डोंगरी , प.ह.न 62 , तहसील एवं जिला- खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 06.11.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.013
39/1
खण्डवा
खण्डवा ग्राम- बलदुआ डोंगरी,
0.035
38
प.ह.न 62
0.171
34/1
0.008
79/2
0.022
79/3 [ भाग 1 7208
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2021
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5 2
3
1
0.031
79/4
खण्डवा
खण्डवा
0.012
79/5
ग्राम- बलदुआ डोंगरी,
83/1
0.031
प.ह.न 62
0.025
83/2
0.034
83/3
0.043
84
0.043
99
0.044
100
0.029
101
0.013
106
0.032
110/2
0.025
112/1
0.034
108/1
0.009
112/4
0.028
112/2
0.046
140
0.061
132
0.010
131
0.799
23
कुल योग
7209
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021
भाग 1 ]
प.क्र. 1298- रीडर-1-2021 - राजस्व प्रकरण क्र. 0793- बी-121-2020-21
प्ररुप- "घ"
{ नियम- 6 देखिए }
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- क्रमांक- 2858/ रीडर-1 / 2020 , खण्डवा , दिनांक 21/10/2020 द्वारा , राज्य सरकार ने जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 01 ग्राम- सुडवाडिया, प.ह.न 44 , तहसील- हरसूद, जिला- खण्डवा से टेल (ग्राम- सिवना , प.ह.न 66 , तहसील एवं जिला- खण्डवा) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- सुरगांव बंजारी , प.ह.न 61 , तहसील एवं जिला- खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 06.11.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
2
1
503
0.020 खण्डवा
खण्डवा
ग्राम- सुरगांव बंजारी ,
0.014
511
प.ह.न 61
0.031
510/5
0.039
509
686/3
0.088 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021
7210
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
2
3
1
0.006
686/2
खण्डवा
खण्डवा
0.030
677/4
0.025
677/3
ग्राम- सुरगांव
बंजारी,
प.ह.न 61
0.025
677/2
0.010
677/1
0.024
679
0.145
678
0.028
713
0.033
712
0.040
711/2
0.068
717/1
0.059
718
0.058
742
0.032
737/2
0.031
736/4
0.042
736/3
0.006
736/1
0.067
729/2
0.039
728
0.037
729/1
0.029
730/1
0.040
614/4
0.045
730/2
0.030
614/2
0.016
614/3/1
0.030
606/3
0.067
606/1
1.254
32
कुल योग
7211
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2021
भाग 1 ]
प.क्र. 1300- रीडर-1-2021 - राजस्व प्रकरण क्र. - 0806- बी-121-2020-21
प्ररुप- "घ"
{ नियम- 6 देखिए }
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- क्रमांक- 2884 / रीडर-1 / 2020 , खण्डवा, दिनांक 21/10/2020 द्वारा, राज्य सरकार ने जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर, प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 02 से ग्राम- गोकुलगांव, प.ह.न 71 , तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक- 2 (B) से निकलने वाली ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक- 41 , 64 एवं 70 में जल परिवहन हेतु ग्राम- खेड़ीकित्ता , प.ह.न 52, तहसील एवं जिला- खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 06.11.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची :
जिला
तहसील
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
2
3
5
1
खण्डवा
451
0.029 खण्डवा
ग्राम- खेड़ीकित्ता,
0.016
452
प.ह.न 52 ,
0.084
450
0.056
448
0.024
446 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2021
7212
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.012
444
खण्डवा
खण्डवा
0.022
445
ग्राम- खेड़ीकित्ता, प.ह.न 52,
0.043
411/1
0.018
404
0.047
201
0.064
200/3
0.088
199/5
0.086
199/4
0.010
199/7
0.018
199/6
0.012
199/3
0.039
193/1
0.030
193/2
0.014
193/3
0.008
185/1
0.060
183/2
0.056
155/2
0.074
154/2
0.015
151
0.041
158/1/1/1
0.025
158/2
0.045
131/2
0.011
132
0.047
133
0.012
135
0.031
136/3
0.019
136/2
0.011
136/1/1
0.061
121/1 7213
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2021
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.017 खण्डवा
256/1/1
खण्डवा
0.012
255/3
ग्राम- खेड़ीकित्ता, प.ह.न 52,
0.020
255/2
0.021
255/1
0.050
254
0.055
248/1
0.051
248/2/2
0.044
237
0.091
64/1
0.031
64/2
0.050
63/1
0.081
71/1
0.028
57/1/1
0.084
55/1/1
0.028
50
1.891
49
कुल योग
[ भाग 1 7214
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021
प.क्र. 1302- रीडर- 1-2021 - राजस्व प्रकरण क्र. 0791 - बी-121-2020-21
प्ररुप- "घ"
{ नियम- 6 देखिए }
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- क्रमांक- 2870/ रीडर-1 / 2020 , खण्डवा, दिनांक 21/10/2020 द्वारा , राज्य सरकार ने जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर, प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से ग्राम- गोकुलगांव, प.ह.न 71 , तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर कमांक- 2 (B) में जल परिवहन हेतु ग्राम- गोकुलगांव , प.ह.न 71 , तहसील एवं जिला- खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 06.11.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा - 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5 2
3
1
0.005
7/1
खण्डवा
ग्राम-
खण्डवा
0.032
23
24/1
0.042
गोकुलगांव,
प.ह.न 71
0.020
25/1
0.018
25/2
0.013
26
6
0.130
कुल योग
7215
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021
भाग 1 ]
प.क्र. 1304- रीडर- 1-2021 - राजस्व प्रकरण क्र. 0799- बी-121-2020-21
प्ररुप- "घ"
{नियम- 6 देखिए }
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- क्रमांक- 2868/ रीडर-1 / 2020 , खण्डवा, दिनांक 21/10/2020 द्वारा , राज्य सरकार ने जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर, प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक 02 से ग्राम- जामली मुन्दी, प.ह.न 49, तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक- 2 (A) में जल परिवहन हेतु ग्राम- जामली मुन्दी, प.ह.न 49, तहसील एवं जिला- खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 06.11.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
3
4
1
2
0.036 खण्डवा
305/1
ग्राम- जामली
खण्डवा
0.040
मुन्दी,
293/1
प.ह.न 49
0.041
305/3
0.023
294/1
0.010
289/2 [ भाग 1 7216
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.063
288/1
खण्डवा
खण्डवा
0.039
294/5
ग्राम- जामली मुन्दी,
0.062
294/4
प.ह.न 49
0.086
294/6
0.068
294/3
0.060
289/1
0.045
293/2
0.019
289/4
0.051
293/3
0.019
289/5
0.041
293/4
0.011
294/2
0.021
295/18
0.024
290
0.054
285
0.016
281/3
0.059
287/5
0.052
286
0.127
245
0.038
10/2
1.105
25
कुल योग
7217
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021
भाग 1 ]
प.क्र. 1306- रीडर - 1-2021 - राजस्व प्रकरण क्र. 0794- बी- 121-2020-21
प्ररुप- "घ"
{ नियम- 6 देखिए }
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- क्रमांक- 2878 / रीडर-1 / 2020, खण्डवा, दिनांक 21/10/2020 द्वारा , राज्य सरकार ने जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत इंदिरासागर रिजरवायर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-01 ग्राम- सुडवाडिया, प.ह.न 44, तहसील- हरसूद, जिला- खण्डवा से ग्राम- जावर, प.ह.न 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- सुरगांव बंजारी, प.ह.न 61 , तहसील एवं जिला- खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 06.11.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
2
1
0.040
112/4
खण्डवा
खण्डवा
0.024
117/2
ग्राम- सुरगांव
बंजारी ,
प.ह.न 61
0.032
117/3
0.017
117/6
0.043
117/4 [ भाग 1 7218
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2021
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
2
1
0.082
117/5
खण्डवा
खण्डवा
0.086
120
0.072
125
ग्राम- सुरगांव
बंजारी,
प.ह.न 61
0.026
127/1
0.022
127/2
0.025
127/3
0.030
148
0.056
152
0.024
156
0.015
488/1
0.002
498
0.082
499
0.059
502
0.044
503
0.134
511
0.022
515
0.070
516
0.157
519
0.009
520/1
0.026
528/2
0.039
538/1
1.238
26
कुल योग
7219
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021
भाग 1 ]
प.क्र. 1308- रीडर- 1-2021 - राजस्व प्रकरण क्र. - 0802- बी-121-2020-21
प्ररुप- "घ"
{ नियम- 6 देखिए }
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- क्रमांक- 2888 / रीडर-1 / 2020, खण्डवा, दिनांक 21/10/2020 द्वारा , राज्य सरकार ने जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर, प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 02 से ग्राम कोटवाड़ा, प.ह.न 59, तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर कमांक- 2 (C) की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक -16 में जल परिवहन हेतु ग्राम- पिपलकोटा, प.ह.न 47, तहसील एवं जिला- खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है । और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 06.11.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
2
3
1
खण्डवा
खण्डवा
0.018
362/1
ग्राम-
पिपलकोटा,
प.ह.न 47
0.018
01
कुल योग
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021
7220
प.क्र. 1310- रीडर- 1-2021 - राजस्व प्रकरण क्र.- 0801 - बी-121-2020-21
प्ररुप- "घ"
{ नियम- 6 देखिए }
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- क्रमांक- 2886 / रीडर-1 / 2020 , खण्डवा, दिनांक 21/10/2020 द्वारा , राज्य सरकार ने जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर, प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से ग्राम- गोकुलगांव, प.ह.न 71 , तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक- 2 (B) से निकलने वाली ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक -05 , 41 व 58 में जल परिवहन हेतु ग्राम- पिपल्याफुल , प.ह.न 51 , तहसील एवं जिला- खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 06.11.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
2
1
0.032
108
खण्डवा
ग्राम-
खण्डवा
0.043
109
पिपल्याफुल,
प.ह.न 51
0.007
103
0.041
101
0.007
100 7221
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.020
114/1
खण्डवा
खण्डवा
0.025
114/2
ग्राम-
पिपल्याफुल,
प.ह.न 51
0.035
114/3
0.022
98/3
0.009
115
0.076
97
96
0.020
0.015
95
0.008
69/3
0.040
69/4
0.027
79
0.052
78
0.004
77
0.035
71/1
0.030
76/2
0.038
75/2
0.049
75/1
0.033
651/1
0.056
651/4
0.006
651/2
0.028
647
0.019
646
0.015
644
0.023
589/2
0.072
630
0.075
632
0.044
627
0.045
604/3
0.040
604/2 [ भाग 1 7222
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2021
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5 2
3
1
586
0.035 खण्डवा
खण्डवा
0.036
587
0.018
585
ग्राम-
पिपल्याफुल,
प.ह.न 51
0.027
588/2
0.026
588/1
0.031
577/3
0.059
590/3
0.017
590/4
0.049
550
0.056
549
0.045
548
0.020
540
0.012
538
0.009
539/1
0.022
529/4
0.004
536/1
0.041
533
0.013
381/1
0.008
381/2
0.005
382
0.023
380
379
0.023
0.053
583/3
0.058
583/5
0.037
584
1.818
59
कुल योग
7223
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021
भाग 1 ]
प.क्र. 1312- रीडर - 1-2021 - राजस्व प्रकरण क्र. 0790- बी-121-2020-21
प्ररुप- "घ"
{ नियम- 6 देखिए }
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- क्रमांक- 2864/ रीडर-1 / 2020 , खण्डवा , दिनांक 21/10/2020 द्वारा , राज्य सरकार ने जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर , प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 02 से ग्राम कोटवाड़ा, प.ह.न 59 , तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक- 2 (C) में जल परिवहन हेतु ग्राम- मुन्दवाड़ा, प.ह.न 69, तहसील एवं जिला- खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 06.11.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
2
1
52/2
0.021 खण्डवा
खण्डवा
ग्राम-
0.087
55/2
मुन्दवाड़ा,
प.ह.न 69
87
0.012
88
0.045
78
80/1
0.003 [ भाग 1 7224
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.043
80/2
खण्डवा
खण्डवा
0.030
81
0.003
83
ग्राम-
मुन्दवाड़ा,
प.ह.न 69
0.065
82
0.027
69/2
0.030
68
0.013
128
0.023
129/1
0.058
129/2
0.084
147
0.073
145/1
0.083
141
0.102
142
0.043
145/2
0.043
145/3
0.002
145/4
0.088
144
0.017
175
0.035
176/2
0.007
176/3
0.020
146/1
0.115
146/2
0.083
146/3
0.095
166/1
0.087
166/2
0.116
166/3
0.387
186
0.160
264
0.185
266
2.285
34
कुल योग
7225
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021
भाग 1 ]
प.क्र. 1330- रीडर- 1-2021 - राजस्व प्रकरण क्र. 0805- बी-121-2020-21
प्ररुप- "घ"
{ नियम- 6 देखिए }
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- क्रमांक- 2880 / रीडर -1 / 2020 , खण्डवा, दिनांक 21/10/2020 द्वारा , राज्य सरकार ने जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत इंदिरासागर रिजरवायर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-01 ग्राम- सुडवाडिया, प.ह.न 44 , तहसील हरसूद, जिला- खण्डवा से ग्राम- जावर, प.ह.न 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक 1 एवं पम्प हाऊस क्रमांक 02 से ग्राम जामली मुन्दी, प.ह.न 49, तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक- 2 (A) में जल परिवहन हेतु ग्राम- गोहलारी, प.ह.न 59, तहसील एवं जिला- खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 06.11.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5 2
3
1
0.014 खण्डवा
13/2
ग्राम-
खण्डवा
0.064
29
गोहलारी, प.ह.न 59 ,
0.040
30
0.022
33/2
0.056
32/2 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2021
7226
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
3
5
2
1
खण्डवा
खण्डवा
0.040
28/2
0.036
27
ग्राम- गोहलारी, प.ह.न 59 ,
0.010
33/1
0.024
34/1
0.032
35/2
0.085
35/4
0.030
7
0.023
10/1
0.062
5
0.040
4/1
0.010
3/3
0.035
3/2
0.012
17
0.635
18
कुल योग
7227
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021
भाग 1 ]
प.क्र. 1326- रीडर -1-2021 - राजस्व प्रकरण क्र.- 0808- बी-121-2020-21
प्ररुप- "घ"
{ नियम- 6 देखिए }
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक क्रमांक- 2890/ रीडर-1 / 2020 , खण्डवा, दिनांक 21/10/2020 द्वारा , राज्य सरकार ने जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर, प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक 02 से ग्राम- जामली मुन्दी, प.ह.न 49 , तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक- 2 (A) की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक -10 में जल परिवहन हेतु ग्राम- सहेजला, प.ह.न 46, तहसील एवं जिला- खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 06.11.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.010
ग्राम-
127/1
खण्डवा
खण्डवा
0.015
128/1
सहेजला,
प.ह.न 46
0.019
128/2
0.019
128/3
0.020
129/1 [ भाग 1 7228
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
2
1
0.015
129/2
खण्डवा
खण्डवा
0.012
129/3
ग्राम-
सहेजला,
प.ह.न 46
0.013
129/4
0.042
124
0.012
123/1
123/2
0.041
0.022
122/2
0.039
201/4
0.039
201/3
201/2
0.100
0.023
200
0.089
199/1
0.025
198/1
0.025
666/2
0.580
19
कुल योग
7229
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021
भाग 1 ]
प.क्र. 1328- रीडर-1-2021 - राजस्व प्रकरण क्र. 0796- बी-121-2020-21
प्ररुप- "घ"
{ नियम- 6 देखिए }
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- क्रमांक- 2856/ रीडर-1 / 2020 , खण्डवा, दिनांक 21/10/2020 द्वारा , राज्य सरकार ने जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 01 ग्राम- सुडवाडिया, प.ह.न 44 , तहसील- हरसूद, जिला- खण्डवा से टेल (ग्राम- सिवना, प.ह.न 66, तहसील एवं जिला- खण्डवा) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- बेनपुरा कुरवाड़ा, प.ह.न 63 , तहसील एवं जिला- खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है । और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 06.11.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
2
3
1
0.022 खण्डवा
104
खण्डवा
ग्राम- बेनपुरा
0.034
105
कुरवाड़ा,
प.ह.न 63 ,
0.031
106
0.015
107
0.173
113 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021
7230
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.064
144
खण्डवा
खण्डवा
0.052
145
0.056
149
ग्राम- बेनपुरा कुरवाड़ा, प.ह.न 63 ,
0.029
150/2
0.025
150/1
0.027
152
0.020
154/4
0.012
154/3
0.016
154/1
0.008
154/2/1
0.008
154/2/2
0.008
154/2/3
0.008
154/2/4
0.608
18
कुल योग
7231
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2021
भाग 1 ]
पं.क्र. 1314- रीडर-1-2021 - राजस्व प्रकरण क्र. 0798- बी-121-2020-21
प्ररुप- "घ"
{ नियम- 6 देखिए }
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- क्रमांक- 2852/ रीडर-1 / 2020, खण्डवा , दिनांक 21/10/2020 द्वारा , राज्य सरकार ने जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 01 ग्राम- सुडवाडिया, प.ह.न 44 , तहसील- हरसूद , जिला- खण्डवा से टेल (ग्राम- सिवना, प.ह.न 66, तहसील एवं जिला- खण्डवा) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- माथनी, प.ह.न 62 , तहसील एवं जिला- खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 06.11.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
2
1
0.035
189
खण्डवा ग्राम- माथनी,
खण्डवा
प.ह.न 62
0.084
190
0.036
186
0.030
185
0.020
196/1 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021
7232
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.051
198
खण्डवा
खण्डवा
0.023
271/1
ग्राम- माथनी,
प.ह.न 62
0.016
282/2
0.026
271/2
0.023
271/3
0.022
271/4
0.029
282/1
0.015
271/5
0.083
272
0.010
280
0.009
273
0.070
279
0.164
264/1
0.071
248/1
0.817
19
कुल योग
7233
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021
भाग 1 ]
प.क्र. 1316- रीडर- 1-2021 - राजस्व प्रकरण क्र. -0789- बी-121-2020-21
प्ररुप- "घ"
{नियम- 6 देखिए }
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- क्रमांक- 2860 / रीडर-1 / 2020 , खण्डवा, दिनांक 21/10/2020 द्वारा , राज्य सरकार ने जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर , प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से ग्राम कोटवाड़ा, प.ह.न 59, तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर कमांक- 2 (C) में जल परिवहन हेतु ग्राम- बड़िया तुला, प.ह.न 69 , तहसील एवं जिला- खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 06.11.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
2
3
1
0.086
63
खण्डवा
खण्डवा
0.054
ग्राम- बड़िया तुला,
77
प.ह.न 69
0.024
78
0.010
79/3
0.060
79/4 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021
7234
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.070
80
खण्डवा
खण्डवा
0.011
85
0.058
84
ग्राम- बड़िया
तुला,
प.ह.न 69
0.015
195
0.056
186
0.005
185
0.026
184
0.004
183
0.005
182
0.007
181
0.005
180
0.006
179
0.004
178
0.023
177
0.018
176/2
0.023
175
0.011
173
0.009
171
0.006
168
0.011
169
0.034
166
0.058
164/1
0.019
162
0.011
160/1
0.011
160/2
0.011
160/3
0.056
157
0.807
32
कुल योग
7235
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021
भाग 1 ]
प.क्र . 1318- रीडर -1-2021 - राजस्व प्रकरण क्र. 0795- बी-121-2020-21
प्ररुप- "घ"
{ नियम- 6 देखिए }
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- क्रमांक- 2882 / रीडर-1 / 2020 , खण्डवा , दिनांक 21/10/2020 द्वारा , राज्य सरकार ने जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर, प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से ग्राम- गोकुलगांव, प.ह.न 71 , तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक- 2 (B) से निकलने वाली ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक- 05 में जल परिवहन हेतु ग्राम- ढोरानी, प.ह.नं. 50 , तहसील एवं जिला- खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 06.11.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
2
3
1
0.010
620
खण्डवा
खण्डवा ग्राम- ढोरानी,
प.ह.न 50
0.075
619/1
0.076
614/4
0.070
614/2
0.076
614/3 [ भाग 1 7236
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.041
438
खण्डवा
खण्डवा
0.051
439
ग्राम- ढोरानी,
प.ह.न 50
0.018
440/3
0.025
429/1
0.028
363/1
0.070
363/2/1
0.027
374/2
0.045
374/3
0.043
374/5
0.044
372
0.009
334
0.030
382
0.036
323
0.011
322
0.026
324
0.014
325/2
0.037
326
0.021
320
0.055
302/1
0.028
302/2
0.032
303/3
0.060
301
1.058
27
कुल योग
7237
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2021
भाग 1 ]
प.क्र. 1320- रीडर-1-2021- राजस्व प्रकरण क्र.- 0804- बी-121-2020-21
प्ररुप- "घ"
{ नियम- 6 देखिए }
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- क्रमांक- 2862 / रीडर-1 / 2020, खण्डवा, दिनांक 21/10/2020 द्वारा , राज्य सरकार ने जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर, प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 02 से ग्राम कोटवाड़ा, प.ह.न 59, तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक- 2 (C) में जल परिवहन हेतु ग्राम- पलकना, प.ह.न 58 , तहसील एवं जिला- खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 06.11.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
जिला
तहसील
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5 2
3
1
खण्डवा
0.007 खण्डवा
97
ग्राम पलकना,
0.050
108
प.ह.न 58
0.031
109
0.020
110
0.054
116 [ भाग 1 7238
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.020
117/2
खण्डवा
खण्डवा
0.016
128/3
0.022
128/2
ग्राम-
पलकना,
प.ह.न 58
0.017
128/1
0.011
117/1
0.008
127/2
0.015
124/1
0.004
124/2
0.020
124/3
0.017
123/2
0.019
123/1
0.026
122/2
0.023
121/3
0.041
121/1
0.071
120/1
0.079
162/1
0.040
174
0.039
175/1
0.065
180
0.040
190/2
0.045
190/3
0.034
191/1
0.006
53
0.020
51
0.002
52
0.036
50
0.005
195/1
0.025
195/3/3
0.025
195/2/2
0.025
195/2/1
0.032
196/1
0.080
249
0.074
201
0.047
209
0.003
211/3
खण्डवा
खण्डवा
0.037
212/2
0.033
212/1
ग्राम-
पलकना,
प.ह.न 58
0.024
219
0.025
220
225/2
0.023
226
0.038
227/2
0.041
47
1.435
कुल योग
7239
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021
भाग 1 ]
प.क्र. 1322- रीडर -1-2021 - राजस्व प्रकरण क्र. - 0807- बी-121-2020-21
प्ररुप- "घ"
{ नियम- 6 देखिए }
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- क्रमांक- 2866 / रीडर-1 / 2020 , खण्डवा , दिनांक 21/10/2020 द्वारा , राज्य सरकार ने जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर, प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से ग्राम- जामली मुन्दी, प.ह.न 49, तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक- 2 (A) में जल परिवहन हेतु ग्राम- फतेहपुर मुन्दी, प.ह.न 49, तहसील एवं जिला- खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 06.11.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
3
4
2
5
1
खण्डवा
ग्राम-
319
0.146 खण्डवा
0.035
318/1
फतेहपुर मुन्दी,
प.ह.न 49
0.025
228
316/1
0.040
0.021
315/1 [ भाग 1 7240
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
2
1
0.090
314/1
खण्डवा
खण्डवा
0.013
313/1
0.014
312/4
ग्राम-
फतेहपुर मुन्दी,
प.ह.न 49
0.012
312/3
0.024
312/1
0.025
311/5
0.015
311/4
0.028
311/1
0.019
310/4
0.010
310/1
0.037
297
0.014
298/1
0.022
298/4
0.035
299
0.029
298/2
0.064
303/1
0.718
21
कुल योग
7241
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021
भाग 1 ]
प.क्र. 1324- रीडर-1-2021 - राजस्व प्रकरण क्र.- 0803- बी-121-2020-21
प्ररुप- "घ"
{ नियम- 6 देखिए }
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- क्रमांक- 2872 / रीडर-1 / 2020 , खण्डवा , दिनांक 21/10/2020 द्वारा , राज्य सरकार ने जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर, प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से ग्राम- गोकुलगांव, प.ह.न 71 , तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक- 2 (B ) में जल परिवहन हेतु ग्राम- ढोंढवाड़ा, प.ह.न 54 , तहसील एवं जिला- खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 06.11.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2
4
3
5
1
खण्डवा
0.077 खण्डवा
548
ग्राम-
0.072
554
ढोंढवाड़ा,
प.ह.न 54
0.017
553/1
580/3
0.007
553/3
0.019 7242
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2021
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
1
2
खण्डवा
खण्डवा
0.008
580/5
0.019
553/4
ग्राम-
ढोंढवाड़ा,
प.ह.न 54
0.007
580/4
0.037
553/5
0.010
580/2
553/2
0.015
0.019
578
0.024
584/1/1
0.018
579
580/1
0.012
0.016
597/1
597/2
0.015
597/3
0.023
592
0.015
594
0.035
593
0.028
603/1
0.024
605/3
604/1
0.009
604/2
0.012
604/3
0.013 7243
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5 2
3
1
खण्डवा
खण्डवा
0.026
605/4
0.028
605/1
ग्राम-
ढोंढवाड़ा,
प.ह.न 54
0.042
610/1
0.008
609/1
0.028
610/2
0.018
611
612/2
0.008
0.006
612/1/1
612/1/2
0.011
0.008
614
0.009
615
0.010
655/2
663
0.048
0.047
711/1
0.016
658
662
0.084
0.034
711/2
42
0.982
कुल योग
[ भाग 1 7244
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021
प.क्र. 1342- रीडर-1-2021 - राजस्व प्रकरण क्र. 0792- बी-121-2020-21
प्ररुप- "घ"
{ नियम- 6 देखिए }
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- क्रमांक- 2874/ रीडर-1 / 2020, खण्डवा, दिनांक 21/10/2020 द्वारा , राज्य सरकार ने जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर , प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से ग्राम- गोकुलगांव , प.ह.न 71 , तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर कमांक- 2 (B ) में जल परिवहन हेतु ग्राम- बमनगांव भीला, प.ह.न 56, तहसील एवं जिला- खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 06.11.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5 1
2
3
335/2
खण्डवा
खण्डवा
ग्राम-
0.019
335/3
बमनगांव
334
0.052
भीला,
0.022
352/1
प.ह.न 56
357
0.010 7245
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
3
4
5
1
2
0.018
356/1
खण्डवा
खण्डवा
0.026
355/3
0.005
555/3
0.016
355/2
ग्राम-
बमनगांव
भीला,
प.ह.न 56
0.018
353
0.053
352/2
0.059
351
348/2
0.018
0.065
350/1
349
0.035
0.051
259/1
258/2
0.076
0.012
254
0.011
219/1
0.026
213/2
0.029
219/2
0.006
220/2
0.095
220/1
0.073
222/1
0.028
239
0.012
238/2
0.077
237
0.012
234/2
235
0.046
0.009
213/1
0.010
214/1
0.052
214/2
0.040
208/1
0.043
208/2
0.044
208/3
0.030
174/2
0.066
176
26
0.010
0.066
30
0.030
660/2
0.086
659/2
0.037
659/1
657
0.043
0.048
664 7246
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.022
651
खण्डवा
खण्डवा
0.030
650
0.038
668/3
0.016
332
ग्राम-
बमनगांव
भीला,
प.ह.न 56
0.050
331/2
0.026
551
0.088
557
0.024
555/2
0.032
555/1
0.016
554
0.082
538
0.080
524
0.036
518
0.024
503/4
0.072
506
0.022
500/1
0.022
500/2
0.017
499/1
0.021
499/2
0.060
501/4
0.056
501/3
0.026
448/1
0.050
447/1
0.008
435
0.024
436
0.064
437
0.074
442
0.013
21/3
0.005
21/2
0.005
21/4
2.687
73
कुल योग
7247
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2021
भाग 1 ]
प.क्र. 1555- रीडर-1-2021 - राजस्व प्रकरण क्र.-0800- बी-121-2020-21
प्ररुप- "घ"
{ नियम- 6 देखिए }
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- क्रमांक- 2876/ रीडर-1 / 2020, खण्डवा, दिनांक 21/10/2020 द्वारा , राज्य सरकार ने जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत इंदिरासागर रिजरवायर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक-01 ग्राम- सुडवाडिया, प.ह.न 44 , तहसील हरसूद, जिला- खण्डवा से ग्राम- जावर, प.ह.न 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- धनगांव, प.ह.न- 59, तहसील एवं जिला- खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 06.11.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.241
329
खण्डवा
खण्डवा
ग्राम- धनगांव,
प.ह.न- 59
0.058
332/2
0.041
333
0.064
334
0.006
269 [ भाग 1 7248
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2021
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
खण्डवा
खण्डवा
0.054
272
ग्राम- धनगांव,
प.ह.न- 59
0.005
273
0.004
274
0.011
275
0.038
283
0.036
284
0.029
285/2
0.027
285/1
0.021
279
0.051
278
0.034
287
0.085
159
0.041
91/2
0.041
91/3
0.060
103/1
0.049
103/2/1
0.013
103/2/2
0.042
102/1
0.049
102/2
0.025
102/3/1
0.025
102/3/3 7249
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.027
82
खण्डवा खण्डवा ग्राम- धनगांव, प.ह.न- 59
0.037
81
0.044
70
0.050
69
0.034
94/1
0.018
94/2
0.018
93
0.034
90
0.063
45
0.079
44
0.006
43/1
0.033
40/1
0.033
40/2
0.033
40/3
0.040
430/1
0.040
430/2
0.036
431
0.158
432
1.933
44
कुल योग
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021
7250
खण्डवा, दिनांक 7 जून 2021 प.क्र. 1732- रीडर- 1-2021 - क्र.- 0088- बी-121-21-22
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जार्वर माईको उद्दहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर , प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से ग्राम- गोकुलगांव, प.ह.न 71 , तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर कमांक- 2 (B ) में जल परिवहन हेतु ग्राम- अटूट भिकारी, प.ह.न 55, रा.नि.मं.- 03, जावर, तहसील एवं जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदानगर, जिला- खण्डवा (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक - 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, खण्डवा , जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5 2
3
1
0.050 खण्डवा
297/2
खण्डवा ग्राम- अटूट भिकारी,
0.063
296
प.ह.न 55
0.043
300
0.030
301/1
0.030
301/2 7251
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
2
1
0.020
301/3
खण्डवा
खण्डवा
0.061
275
0.087
274/4
ग्राम- अटूट
भिकारी,
प.ह.न 55
0.040
273/1/3
0.040
273/1/2
0.028
352/1
0.010
352/2
0.028
352/5
0.020
352/3
0.010
352/6
0.030
352/4
0.018
353
0.056
354
0.058
348
0.044
347
0.030
346
0.093
616/2
0.040
345
0.097
337
0.089
617/3
0.020
617/1
0.140
612
0.010
608/1
0.010
608/2
0.012
609/1
0.082
606/1
0.031
606/2
1.420
32
कुल योग
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021
7252
प.क्र. 1734- रीडर-1-2021- क्र.-0089-बी- 121-21-22
:: अधिसूचना::
प्ररुप- "ख"
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर , प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 02 से ग्राम कोटवाड़ा, प.ह.न 59 , तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर कमांक- 2 (C) की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक -06 में जल परिवहन हेतु ग्राम- सुन्दरबेल, प.ह.न 84, रा.नि.मं.- 04, खण्डवा-1 , तहसील एवं जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-25, नर्मदानगर, जिला- खण्डवा (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए । और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , खण्डवा, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
जिला
तहसील
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
2
3
1
92
ग्राम-
खण्डवा
खण्डवा
0.016
0.003
91
सुन्दरबेल,
प.ह.न 84
106
0.014
0.002
107
0.035
99/3 7253
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.018
99/2
खण्डवा
खण्डवा
0.016
99/1
0.034
100
ग्राम-
सुन्दरबेल,
प.ह.न 84
0.072
111/2
0.006
113
0.020
114
0.026
116
0.026
117
0.032
118/1
0.040
118/2
0.024
63
0.004
61/1
0.029
60/3
0.005
131/1
0.120
126
0.020
128
0.068
127
22
0.630
कुल योग
7254
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021
प.क्र. 1736- रीडर -1-2021 - क्र.-0084- बी-121-21-22
प्ररुप- "ख"
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
'अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर, प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक 02 से ग्राम गोकुलगांव, प.ह.न 71 , तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर कमांक- 2 (B) से निकलने वाली ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक- 05 में जल परिवहन हेतु ग्राम- कोलगांव, प.ह.न 42, रा.नि.मं.- 03 , जावर, तहसील एवं जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग कमांक-25 , नर्मदानगर, जिला- खण्डवा (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए । और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , खण्डवा, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
2
1
0.046 खण्डवा
ग्राम-
544
खण्डवा
कोलगांव,
0.040
547/7
प.ह.न 42
0.110
542/2
0.045
539
0.060
537/1 7255
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021
भाग 1 ]
प.क्र. 1738-रीडर-1-2021 - क्र.- 0085- बी-121-21-22
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2 ) }
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावरं माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर, प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक 02 से ग्राम गोकुलगांव , प.ह.न 71 , तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर कमांक- 2 (B) से निकलने वाली ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक- 58 में जल परिवहन हेतु ग्राम- रनगांव, प.ह.न 43, रा.नि.मं.- 03 , जावर, तहसील एवं जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25 , नर्मदानगर, जिला- खण्डवा (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , खण्डवा, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
2
1
खण्डवा
खण्डवा
0.061
335
ग्राम- रनगांव,
प.ह.न 43
0.061
01
कुल योग
[ भाग 1 7256
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021
प.क्र. 1740- रीडर-1-2021- क्र.- 0086- बी-121-21-22
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
"अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जांवर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर, प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 02 से ग्राम कोटवाड़ा, प.ह.न 59 , तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर कमांक- 2 (C) में जल परिवहन हेतु ग्राम- कोटवाड़ा, प.ह.न 59, रा.नि.मं.- 04, खण्डवा, तहसील एवं जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदानगर, जिला- खण्डवा (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, खण्डवा, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
खण्डवा
खण्डवा
0.006
6
ग्राम-
कोटवाड़ा,
प.ह.न 59
0.006
01
कुल योग
7257
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2021
भाग 1 ]
प.क्र. 1742- रीडर-1-2021- क्र.-0087- बी-121-21-22
प्ररुप- "ख"
{नियम- 5 का उपनियम (2) }
"अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर , प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 02 से ग्राम गोकुलगांव, प.ह.न 71 , तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक- 2 (B) से निकलने वाली ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक- 03, 08 एवं 196 में जल परिवहन हेतु ग्राम- बड़गांव भीला, प.ह.न 79, रा.नि.मं.- 04 , खण्डवा -1 , तहसील एवं जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदानगर, जिला- खण्डवा (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, खण्डवा, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.108
242/1
खण्डवा
खण्डवा
0.026
201/1
ग्राम- बड़गांव
भीला,
प.ह.न 79
0.039
203
0.010
204
0.030
197
0.022
196
खण्डवा
खण्डवा
0.066
264
0.009
263/1
ग्राम- बड़गांव
भीला,
प.ह.न 79
0.025
262/1
0.335
09
कुल योग
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2021
7258
प.क्र. 1744- रीडर -1-2021 - क्र.-0090- बी-121-21-22
प्ररुप- "ख"
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर, प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 02 से ग्राम गोकुलगांव, प.ह.न 71 , तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक- 2 (B) से निकलने वाली ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक- 03 एवं 196 में जल परिवहन हेतु ग्राम- मथेला, प.ह.न 71 , रा.नि.मं.- 04 , खण्डवा-1 , तहसील एवं जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग कमांक-25 , नर्मदानगर, जिला- खण्डवा (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा -3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , खण्डवा , जिला - खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
2
1
0.047
198/1
खण्डवा
खण्डवा
ग्राम- मथेला,
0.030
201/1
प.ह.न 71
0.028
201/2
0.010
201/3
0.070
245/1
0.002
245/2
0.187
06
कुल योग
7259
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021
भाग 1 ]
प.क्र. 1746- रीडर-1-2021- क्र.-0091 - बी-121-21-22
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम जावर, प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 02 से ग्राम गोकुलगांव, प.ह.न 71 , तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर कमांक- 2 (B) से निकलने वाली ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक 05 में जल परिवहन हेतु ग्राम- कवेश्वर, प.ह.न 41 , रा.नि.मं.- 03, जावर, तहसील एवं जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदानगर, जिला- खण्डवा (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, खण्डवा, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.088
338
खण्डवा
खण्डवा
0.002
ग्राम- कवेश्वर,
334
प.ह.न 41
0.040
321
0.066
319
0.013
317
こ
0.050
290/1
खण्डवा
खण्डवा
0.059
179/7
0.023
179/6
ग्राम-
कवेश्वर,
प.ह.न 41
0.017
179/1
0.024
179/5
0.039
179/4
0.010
179/3
0.025
179/2
0.456
13
कुल योग
[ भाग 1 7260
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2021
प.क्र. 1748- रीडर -1-2021- क्र.-0092- बी-121-21-22
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर, प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से ग्राम- कोटवाड़ा, प.ह.न 59 , तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक- 2 (C) की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक-06 में जल परिवहन हेतु ग्राम- नहाल्दा, प.ह.न 59, रा.नि.मं. - 04 , खण्डवा-1 , तहसील एवं जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदानगर, जिला- खण्डवा (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए । और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , खण्डवा, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
3
4
1
2
0.026
294/2
खण्डवा
खण्डवा
ग्राम-
0.058
486
नहाल्दा,
प.ह.न 59
0.050
490
0.017
492
0.051
491/1 7261
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2021
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
2
1
0.028
491/2
खण्डवा
खण्डवा
517
0.007
0.046
514
ग्राम-
नहाल्दा,
प.ह.न 59
513
0.012
412
0.003
0.043
556/1
0.057
547
0.028
555/2
0.043
554/1
0.021
554/2
0.027
562/1/1
562/2
0.025
0.033
562/1/2
0.028
584/1/1
0.018
584/2
0.010
591
0.080
592
0.041
590
0.046
605
24
0.798
कुल योग
[ भाग 1 7262
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021
प.क्र. 1750- रीडर-1-2021 - क्र. -0093- बी-121-21-22
प्ररुप- "ख "
[नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह जावर, प.ह.नं.- 57 जिला- खण्डवा तक माईनर पाईप नहर आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 02 से ग्राम कोटवाड़ा, प.ह.न 59, तहसील एवं बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक- 2 (C) की ब्रांच कमांक-95 में जल परिवहन हेतु ग्राम- रुधी, प.ह.न 90, रा.नि.मं.- 04 , खण्डवा-1 , तहसील एवं जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदानगर, जिला- खण्डवा (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए । और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, खण्डवा , जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
2
4
1
3
5
खण्डवा
खण्डवा
196
0.054
ग्राम- रुधी,
प.ह.न 90
148
0.022
0.023
149
150
0.027
0.006
152
0.063
141/2
खण्डवा
खण्डवा
140/2
0.004
ग्राम- रुधी,
प.ह.न 90
0.040
139/2
137/2
0.010
0.024
138/2
0.273
10
कुल योग
7263
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021
भाग 1 ]
प.क्र . 1752- रीडर- 1-2021 - क्र.- 0094- बी-121-21-22
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 01 ग्राम- सुडवाडिया, प.ह.न 44 , तहसील- हरसूद, जिला- खण्डवा से टेल (ग्राम- सिवना, प.ह.न 66, तहसील एवं जिला- खण्डवा) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक 30 व 101 में जल परिवहन हेतु ग्राम- सांवखेड़ा, प.ह.न 67, रा.नि. मं.- 04, खण्डवा -1 , तहसील एवं जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25 , नर्मदानगर, जिला- खण्डवा (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , खण्डवा, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
2
3
1
0.057
806
ग्राम-
खण्डवा
खण्डवा
0.056
740
सांवखेड़ा,
प.ह.न 67
0.045
742
0.040
743
0.085
753 [ भाग 1 7264
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.047
754/2
खण्डवा
खण्डवा
0.036
754/1
0.041
777
ग्राम-
सांवखेड़ा,
प.ह.न 67
0.042
778
0.044
779
0.041
780
0.044
781
0.049
259
0.014
257
0.028
256
0.070
255
0.041
216/1
0.046
216/2
0.826
18
कुल योग
7265
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021
भाग 1 ]
प.क्र. 1754- रीडर- 1-2021 - क्र.-0095- बी-121-21-22
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर, प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से ग्राम- गोकुलगांव, प.ह.न 71 , तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक- 2 (B) से निकलने वाली ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक- 23 एवं 64 में जल परिवहन हेतु ग्राम- भकराड़ा, प.ह.न 53 , रा.नि.मं.- 03, जावर, तहसील एवं जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25 , नर्मदानगर, जिला- खण्डवा (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक - 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , खण्डवा , जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्काकमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
3
1
2
5
0.037 खण्डवा
खण्डवा
360
ग्राम-
भकराड़ा,
0.036
356/1
प.ह.न 53
356/2
0.094
340
0.030
341
0.049 [ भाग 1 7266
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2021
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
2
1
0.031
खण्डवा
खण्डवा
342
0.027
343
3
ग्राम-
भकराड़ा,
प.ह.न 53
0.029
334/1
0.029
334/3
0.056
334/4
0.036
524
0.043
526
0.049
575/1
0.025
575/2
0.053
565/2
0.015
565/1
0.023
564
0.007
563
0.007
562
0.007
561
0.017
558/1
0.021
557
0.050
533/1
0.055
533/2
0.050
733/1
0.049
733/2 7267
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2021
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
2
3
1
खण्डवा
खण्डवा
0.020
737/3
738
0.011
ग्राम-
भकराड़ा,
प.ह.न 53
0.020
739
0.006
742
0.004
741
0.023
740
0.018
745
0.013
746/2
0.039
750
35
1.079
कुल योग
7268
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2021
प.क्र. 1756- रीडर -1-2021- क्र. -0096- बी-121-21-22
प्ररुप- "ख"
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर, प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 02 से ग्राम- गोकुलगांव, प.ह.न 71 , तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक- 2 (B) से निकलने वाली ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक- 18 में जल परिवहन हेतु ग्राम- बिजोरा भील, प.ह.न 50, रा.नि.मं.- 04 , खण्डवा-1 , तहसील एवं जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदानगर, जिला- खण्डवा (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।.
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , खण्डवा , जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
3
4
2
1
0.024
355/2
खण्डवा ग्राम- बिजोरा
खण्डवा
भील,
0.035
355/1
प.ह.न 50
0.021
353/8
0.022
353/7
0.023
353/6 7269
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2021
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
2
1
0.018
353/5
खण्डवा
खण्डवा
0.011
353/4/1
0.012
353/4/2
3
ग्राम- बिजोरा
भील,
प.ह.न 50
0.022
353/3
0.016
353/2
0.022
395/1/1
0.020
395/1/2
0.024
394
0.023
393
0.012
390/1
0.006
392/1
0.078
466
0.006
465
0.041
467
0.042
509/2
0.007
509/1
0.034
510/1
0.036
588/3
0.022
588/1
0.019
588/2
0.008
587/1
0.008
587/2
0.008
587/3
0.008
587/4
0.008
587/5
0.017
586/3
0.011
586/2
0.008
586/1
0.005
582/2
0.015
602/1
0.028
602/2
0.013
602/3
0.030
603/1
0.016
603/2
0.076
604/2
0.041
604/1
0.021
572
खण्डवा
खण्डवा
0.016
571
0.026
570
ग्राम- बिजोरा
भील,
प.ह.न 50
0.014
569
0.011
568
0.984
46
कुल योग
7270
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021
पत्र.क्र. 1758- रीडर - 1-2021 - क्र. -0097- बी-121-21-22
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर, प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 02 से ग्राम गोकुलगांव, प.ह.न 71 , तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक- 2 (B) से निकलने वाली ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक- 06 में जल परिवहन हेतु ग्राम- पिपल्या तहार, प.ह.न 72 , रा.नि.मं. - 04, खण्डवा-1 , तहसील एवं जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदानगर, जिला- खण्डवा (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, खण्डवा, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
2
3
1
0.002
358/1
खण्डवा ग्राम- पिपल्या
खण्डवा
तहार,
0.010
357/2
प.ह.न 72
0.004
362
0.004
363
0.006
364 7271
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
2
1
खण्डवा
खण्डवा
0.006
366
0.008
367
3
ग्राम- पिपल्या
तहार,
प.ह.न 72
0.005
368/1
0.004
368/2
0.009
369
0.008
423
0.008
375/2
0.008
376
0.007
388
0.009
394/1
0.009
402/1
0.020
407
0.033
414
0.012
422
0.014
430/2
0.008
432/2
0.024
433
0.020
434/2
466
0.018
0.035
235/1
0.012
259 7272
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2021
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
2
3
1
खण्डवा
खण्डवा
0.018
219
0.048
221
ग्राम- पिपल्या
तहार,
प.ह.न 72
222
0.018
0.016
213
0.026
211
0.021
212
0.028
209/2
0.014
209/3
0.018
209/4
0.034
209/5
0.042
208/2
0.056
207/1
0.026
684/1
684/2
0.044
0.012
683/4
682
0.070
0.008
681
0.802
43
कुल योग
ममता खेड़े, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी.
7273
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021
भाग 1 ]
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 13 जुलाई 2021
आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति/निर्देश में संशोधन की अधिसूचना
क्र. एफ- 12-2-2014- सात- शा.- 2.- राज्य सरकार, एतद्वारा , भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 - शासन के विभिन्न विभागों/उपक्रमों के लिए जारी " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति " समसंख्यक नीति/निर्देश दिनांक 12 नवम्बर 2014 में निम्नानुसार संशोधन करती हैः-
1. आपसी सहमति से क्रय नीति, 2014 को केन्द्र सरकार के विभागों तथा उपक्रमों के मामले में भी लागू किया जाता है. इस हेतु नीति में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है: -
परिपत्र की कंडिका 1 में " राज्य सरकार " के बाद " अथवा केन्द्र सरकार " शब्द जोड़े जाते हैं .
(1)
(2) परिपत्र की कंडिका 2 के बिन्दु क्रमांक 1 में " राज्य सरकार " के बाद " अथवा केन्द्र सरकार " शब्द जोड़े जाते हैं.
परिपत्र की कंडिका 2 के बिन्दु क्रमांक 16 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है-
(3)
" क्रय विलेख के पंजीयन उपरान्त भूमि का नामांतरण राजस्व अभिलेखों में यथास्थिति मध्यप्रदेश शासन अथवा केन्द्र शासन के पक्ष में किया जाएगा जिसमें संबंधित विभाग/उपक्रम का नाम भी अंकित होगा. "
परिपत्र के प्ररूप- क के विषय में शब्द " राज्य शासन " के बाद " अथवा केन्द्र शासन " शब्द जोड़े जाते हैं.
(4)
परिपत्र के प्ररूप-क के प्रथम पद में " राज्य शासन " के बाद " अथवा केन्द्र शासन " शब्द जोड़े जाते हैं.
(5)
परिपत्र के प्ररूप - ख के प्रथम पद में " राज्य सरकार " के बाद " अथवा केन्द्र सरकार " शब्द जोड़े जाते हैं.
(6)
2. परिपत्र की कंडिका 2 का बिन्दु क्रमांक 6 निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:-
"विभाग/ उपक्रम सर्वप्रथम अधोसंरचना अथवा परियोजना के लिये क्रय की जाने वाली भूमि की न्यूनतम आवश्यकता का आंकलन कर निजी भू- धारक की क्रय की जाने वाली भूमि चिन्हांकित करेगा और आवश्कतानुसार भूमि क्रय करने हेतु विभाग / उपक्रम का प्राधिकृत अधिकारी कलेक्टर को आवेदन प्रस्तुत करेगा तथा केन्द्र सरकार के विभाग/उपक्रम के मामले में नीति अंतर्गत कार्यवाही हेतु भूमि/ भू- खण्ड तथा उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों के कुल बाजार मूल्य का एक प्रतिशत प्रशासनिक व्यय लिया जाएगा . "
3. परिपत्र की कंडिका 2 का बिन्दु क्रमांक 15 निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता हैं:-
" इस नीति के अन्तर्गत भूमि का क्रय राज्य शासन के विभाग के मामले में ' मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा कलेक्टर ' के नाम से तथा अन्य मामले में यथास्थिति राज्य सरकार के उपक्रम , केन्द्र सरकार के विभाग अथवा केन्द्र सरकार के उपक्रम के नाम से किया जाएगा . "
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुजीबुर्रहमान खान , उपसचिव.
7274
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छिन्दवाड़ा , दिनांक 17 जून 2021
क्र. 3787 - भू- अर्जन-2021 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
(2 ) मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22 ए/ 101/2016/एम.पी.एस. /31 /1875 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.
(3 ) अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -6 ( 2 ) के अन्तर्गत सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे. " अतः अधिनियम की धारा -6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
( 4 ) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे.
अनुसूची
अर्जित की जाने
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टर में)
(4)
(3)
(2)
(1)
छिन्दवाड़ा ग्राम - जटलापुर,
छिन्दवाड़ा
प.ह.नं. 52
अर्जित की जाने वाली भूमिअर्जन , पुनर्वासन
प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन.
और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी.
(6) (5)
पेंच व्यपवर्तन बांध निर्माण से भू-अर्जन अधिकारी
तहसील छिन्दवाड़ा
रकबा 0.052 हेक्टेयर
एवं उपरोक्त भूमि
पर आने वाली
ब. न. 183
रा.नि.मं.-
परिसम्पत्तियां.
छिन्दवाड़ा
जिला छिन्दवाड़ा.
डूब प्रभावित क्षेत्र हेतु निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.
7275 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2021
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बाँध जल संसाधन क्र . 1 चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन मिट्टी बांध उपसंभाग , क्र. 1 सिंगना , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
( 7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सौरभ कुमार सुमन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला कटनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग [भू- अर्जन पुनर्वास और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अंतर्गत ] कटनी , दिनांक 11 जून 2021/ कटनी , दिनांक 14 जून 2021
प्र.क्र. 02- अ - 82-20-21 पत्र क्र.- 4235- जिला भू-अर्जन-अपर कले. - 2021. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को अनुसूची के खाने ( 6 ) में उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.
चूँकि, भारत सरकार रेल मंत्रालय से स्वीकृत जिला कटनी में ग्रेड सेपरेटर लाईन बायपास का निर्माण वृहद पुल तथा उसके ऊपर रेल यातायात व्यवस्था संबंधी कार्य कराया जाना है , जो कि देश प्रदेश हित , जन विकास की सार्वजनिक प्रयोजन संबंधी कार्य योजना है जिसमें भू- अर्जन कार्यवाही समय सीमा में वांछित है. मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश क्र. एफ-16-15- ( 1 ) -2014- सात शा. 2 ए, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 में दी गई अधिकारिक क्षमता व भारत सरकार द्वारा जारी अध्यादेश राजपत्र दिनांक 31 दिसम्बर 2014 में निहित प्रावधानों के अनुसरण में कलेक्टर कटनी प्राधिकृत समुचित सरकार द्वारा प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय II तथा III की कार्यवाही से विमुक्त किया गया है. द्वितीय अध्यादेश दिनांक 3-4-2015 में प्रावधानिकता अनुसार प्रस्तावित रकवा निर्माण योजना आवश्यकता के अनुरुप है. इस हेतु धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
7276
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021
भूमिकाविवरण
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकवा (हेक्टेयर में)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.39
पडरिया
कटनी कटनी
प.ह.नं. 31
नं. बं. 208
0.83
झलवारा
प.ह.नं. 30
नं. ब. 153
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कटनी ग्रेड सेपरेटर बायपास लाईन के निर्माण हेतु.
मुख्य अभियंता ( निर्माण ) पश्चिममध्य रेल जबलपुर.
(2) प्रस्तावित अर्जन क्षेत्र में कोई धार्मिक संस्थान , स्मारक, मजार, मंदिर, मस्जिद, कब्रिस्तान आदि प्रभावित नहीं होते, जिससे जनसंताप हो.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी, कटनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रियंक मिश्रा , कलेक्टर एवं पदेन समुचित सरकार.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ , ( ब्यावरा ) मध्यप्रदेश
प्रारूप धारा-25
[भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ]
राजगढ़ , दिनांक 24 जून 2021
प्र. क्र. 2343- भू-अर्जन-2021-प्र. क्र. 15- अ- 82-2014-15- दिनांक 2 जुलाई 2019.- राज्य शासन को इस बात का समाधान हो जाने के उपरांत पाया गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है इस आशय की धारा -19 की अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 8 मार्च 2019 को कराया गया था. मुआवजा वितरण हेतु पर्याप्त राशि उपलब्ध न होने के कारण 01 वर्ष की नियत अवधि में अवार्ड पारित नहीं किया जा सका.
अतः भू- अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -25 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन अवार्ड पारित किये जाने की समय सीमा में एक वर्ष की वृद्धि करता है :-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
(3)
(2)
(1)
पचोर
राजगढ़
तलेन बमोरी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4)
(5)
3.158
तलेन- धुऑखेडी मार्ग निर्माण में प्रभावित भूमि.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , सारंगपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
नीरज कुमार सिंह , कलेक्टर.
7277
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
खरगोन, दिनांक 8 जून 2021
क्र. 98 - भू- अर्जन- 21.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची ( 1 ) के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार अनुसूची ( 2 ) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 1 ) के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची ( 1 )
भूमि का विवरण ग्राम/नगर
तहसील
जिला
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(4)
(3)
(2)
(1)
0.357
पंचदेवली
खरगोन कसरावद
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन.
अंबक नाला तालाब योजना के नहर विस्तारीकरण कार्य हेतु .
अनुसूची (2)
अबंक नाला तालाब योजना के नहर विस्तारीकरण कार्य हेतु ग्राम- पंचदेवली की प्रभावित निजी भूमि का विवरण
सर्वे नंबर (1)
106, 107/1 , 107/2 , 108/1 , 108/2 108/10
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल ( हे. में) (2) 0.357
नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी रा . एवं भू- अर्जन अधिकारी , कसरावद एवं जल संसाधन संभाग , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुग्रहा पी. , कलेक्टर एवं समुचित सरकार .
[भाग 1 7278
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2021
कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
जबलपुर , दिनांक 24 जून 2021
क्र. 35- भू- अर्जन-प्र.क्र.-अ-82-2021-22.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 6 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने (8 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है/ आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.
चूंकि नगर पालिक निगम जबलपुर की सीवरेज परियोजना के डी. पी . आर. की म. प्र. शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 2017 को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है . इस कारण से धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
अनुसूची
ग्राम
जिला तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन खसरा नंबर
अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकारी अधिकारी
हितबद्ध व्यक्ति
का नाम और
पता
अर्जन का क्षेत्रफल (हे. में)
(7)
(8)
(5)
(6)
(1)
(3)
(4)
(2)
पुरवा 211/1 (S)
जबलपुर गोरखपुर
0.648 हे . में से 0.405 हे.
प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जबलपुर.
अमृत मलजल निकासी परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण.
दुर्गा शंकर कोष्टा, पिता रेवाराम कोष्टा, गढ़ा, जबलपुर, मध्यप्रदेश.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.jabalpur.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, गोरखपुर के कार्यालय में एवं नगर पालिक निगम, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
(4) अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा, अर्थात् क्रय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा.
(5) अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 ( साठ ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हो , फाइल किये जा सकेंगे.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कॉलम ( 5 ) दर्शित अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कर्मवीर शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
7279
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग पन्ना, दिनांक 11 जून 2021
प्र. क्र. 23 - अ-82- वर्ष- 2020-21.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित हैः-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख ) तहसील- गुनौर
(ग) ग्राम-मैनहा
(घ) क्षेत्रफल-4.030 हेक्टेयर.
भूमि का प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हैक्टेयर में)
(3)
(2)
खसरा नम्बर (1)
0.040
991
निजी भूमि
0.020
990
निजी भूमि
0.070
986
निजी भूमि
0.030
989
निजी भूमि
0.020
988
निजी भूमि
0.700
981
निजी भूमि
0.040
निजी भूमि 978
0.020
979
निजी भूमि
(2)
(3) (1)
972
0.060
निजी भूमि
0.030
970/2
निजी भूमि
0.040
970/1
निजी भूमि
0.030
973/2
निजी भूमि
0.020
973/1
निजी भूमि
0.060
966
निजी भूमि
0.080
967
निजी भूमि
0.060
921
निजी भूमि 922
0.070
निजी भूमि
0.010
919/1ख
निजी भूमि 750
0.040
निजी भूमि
0.040
907
निजी भूमि
0.020
निजी भूमि 908
0.040
906
निजी भूमि
0.020
909
निजी भूमि
0.040
903
निजी भूमि
0.020
904
निजी भूमि
0.020
854
निजी भूमि
0.040
855/1
निजी भूमि
0.010
855/2
निजी भूमि
0.050
856
निजी भूमि
0.040
851
निजी भूमि
0.030
850
निजी भूमि
0.070
847
निजी भूमि
0.030
849
निजी भूमि
0.030
848
निजी भूमि
0.050
838/2
निजी भूमि
0.050
790
निजी भूमि
0.030
789
निजी भूमि
0.020
791
निजी भूमि
0.020
793
निजी भूमि
0.080
788
निजी भूमि
0.050
787
निजी भूमि
0.080
628
निजी भूमि
0.040
627
निजी भूमि
0.050
558/1 /क
निजी भूमि
0.050
558/1 /ख
निजी भूमि
0.050
558/1 /ग
निजी भूमि 7280
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021
(3)
(2)
(1)
0.060
558/2/क
निजी भूमि
0.020
निजी भूमि 559
0.080
560
निजी भूमि
0.010
561
निजी भूमि 562/2
0.020
निजी भूमि
0.050
553
निजी भूमि
0.050
546
निजी भूमि
0.080
480/1
निजी भूमि
0.080
480/2
निजी भूमि
0.070
478
निजी भूमि
0.020
543
निजी भूमि
0.010
479
निजी भूमि
0.090
473/1
निजी भूमि
0.120
358
निजी भूमि
0.130
359
निजी भूमि
0.020
360
निजी भूमि
0.040
निजी भूमि 377
0.040
376
निजी भूमि
0.010
379
निजी भूमि
0.010
380
निजी भूमि
0.010
374
निजी भूमि
0.070
391
निजी भूमि
0.060
373
निजी भूमि
0.020
394
निजी भूमि
0.080
395
निजी भूमि
0.040
372/1
निजी भूमि
0.090
370
निजी भूमि
0.010
81/1
निजी भूमि
0.020
83
निजी भूमि
0.100
402/1
निजी भूमि
0.010
371
निजी भूमि योग . 4.030
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है:- पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत माइनर एवं सब - माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु धारा 19 का प्रकाशन, ग्राम- मैनहा तहसील एवं अनुभाग गुनौर.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुनौर में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 27- अ- 82- वर्ष-2020-21.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- गुनौर
(ग) ग्राम- मुड़वारी
(घ) क्षेत्रफल-4.710 हेक्टेयर.
भूमि का प्रकार खसरा नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हैक्टेयर में)
(3) (1)
(2)
0.060
2609/3
निजी भूमि
0.260
3457/1
निजी भूमि 3457/2
0.300
निजी भूमि
0.050
3396/1
निजी भूमि
0.010
3397
निजी भूमि
0.090
3399
निजी भूमि
0.010
3398
निजी भूमि
0.010
3404
निजी भूमि
0.030
3405/1
निजी भूमि
0.010
3405/2
निजी भूमि
0.010
3410
निजी भूमि
0.020
3409/1
निजी भूमि
0.040
3409/2
निजी भूमि 7281
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021
भाग 1 ]
(3)
(2)
(1)
0.030
3409/3
निजी भूमि
0.020
3409/4
निजी भूमि
0.020
3406
निजी भूमि
0.020
3407/1
निजी भूमि
0.020
3407/2
निजी भूमि
0.030
3408
निजी भूमि
0.010
3432
निजी भूमि
0.010
निजी भूमि 3431
3422
0.060
निजी भूमि
0.030
3421
निजी भूमि
0.030
3420
निजी भूमि
0.050
3502
निजी भूमि
0.040
3503
निजी भूमि
0.010
3504
निजी भूमि
0.020
3505
निजी भूमि
0.030
3506
निजी भूमि
0.020
3507
निजी भूमि
0.010
3413
निजी भूमि
0.080
3385
निजी भूमि
0.030
3386
निजी भूमि
0.010
3384/1
निजी भूमि
0.040
3383
निजी भूमि
0.050
3382
निजी भूमि
0.020
3381
निजी भूमि
0.010
3380/2
निजी भूमि
0.020
3358/1
निजी भूमि
0.030
3359
निजी भूमि
0.010
3360
निजी भूमि
0.010
3355
निजी भूमि
0.050
3354
निजी भूमि
0.010
3353/1
निजी भूमि
0.120
3352/2
निजी भूमि
0.100
3352/3/क/1
निजी भूमि
0.010
3352/3/क/2
निजी भूमि
0.010
3351/2
निजी भूमि
0.100
3350/1
निजी भूमि
0.010
3343/1
निजी भूमि
0.060
3343/2
निजी भूमि
(2)
(3) (1)
0.110
3345
निजी भूमि
0.060
3344/1
निजी भूमि
0.060
3344/2
निजी भूमि 3324
0.010
निजी भूमि
0.050
3325
निजी भूमि
0.030
3320/1
निजी भूमि
0.030
3321
निजी भूमि
0.030
3322
निजी भूमि
0.030
3296
निजी भूमि
0.020
4915/1
निजी भूमि 4915/2/1
0.110
निजी भूमि
0.010
4934/1
निजी भूमि
0.090
4934/2
निजी भूमि
0.060
4973
निजी भूमि
0.010
4972
निजी भूमि
0.010
4974
निजी भूमि
0.090
4975
निजी भूमि
0.060
4976
निजी भूमि
0.010
4981
निजी भूमि
0.010
5004
निजी भूमि
0.020
5003
निजी भूमि
0.050
5002
निजी भूमि
0.050
5000
निजी भूमि
0.080
4999
निजी भूमि
0.070
5037
निजी भूमि
0.010
निजी भूमि 5043
0.020
5041
निजी भूमि
0.020
5040/1
निजी भूमि
0.120
5048
निजी भूमि
0.010
5047
निजी भूमि
0.020
5042
निजी भूमि
0.020
5055
निजी भूमि
0.040
5054
निजी भूमि
0.040
4746
निजी भूमि
0.010
4795
निजी भूमि
0.070
4796
निजी भूमि
0.020
4797
निजी भूमि
0.050
4798
निजी भूमि 7282
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021
(3)
(2)
(1)
0.030
4799
निजी भूमि 4800
0.030
निजी भूमि
0.010
4801
निजी भूमि
0.030
4794/2
निजी भूमि
0.080
4747
निजी भूमि
0.040
4748/1
निजी भूमि
0.040
4748/2
निजी भूमि
0.030
4749
निजी भूमि
0.010
4750
निजी भूमि
0.120
4114/1
निजी भूमि
0.020
4114/3
निजी भूमि
0.040
4113/1
निजी भूमि 4113/3
0.040
निजी भूमि
0.160
2579/1
निजी भूमि
0.010
2566
निजी भूमि
0.050
864/2
निजी भूमि
0.020
865/2
निजी भूमि
0.010
1014/1
निजी भूमि
0.020
1013/1
निजी भूमि
0.020
881/1
निजी भूमि
0.040
984
निजी भूमि
0.030
962
निजी भूमि
0.010
2578
निजी भूमि
0.020
2577/1
निजी भूमि
0.020
2621
निजी भूमि
0.020
2626
निजी भूमि
0.010
271
निजी भूमि योग .. 4.710
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है:- पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत माइनर एवं सब माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु धारा -19 का प्रकाशन , ग्राम- मुड़वारी तहसील एवं अनुभाग गुनौर.
(3) भूमिका नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , गुनौर में किया जा सकता है .
पन्ना, दिनांक 22 जून 2021
प्र. क्र. 01 - अ- 82 - वर्ष- 2020-21.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन कीस्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- पवई
(ग ) ग्राम- पटनाकलॉ
(घ) क्षेत्रफल-1.00 हेक्टेयर.
खसरा
भूमि का प्रकार नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हैक्टेयर में )
(3) (1)
(2)
0.09
608
निजी भूमि
0.16
597
निजी भूमि 598
0.01
निजी भूमि
0.16
599
निजी भूमि
0.13
595/1
निजी भूमि
0.02
595/2
निजी भूमि
0.01
607/1
निजी भूमि
0.05
605/2
निजी भूमि
0.01
607/2
निजी भूमि
0.11
658
निजी भूमि
0.11
828/1
निजी भूमि
0.02
829/1
निजी भूमि भाग 1 ]
7283
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021
(3) (1)
(2)
840
0.01
निजी भूमि
0.02
867
निजी भूमि
0.03
829/2
निजी भूमि 371
0.06
निजी भूमि योग .. 1.000
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-में पटना तालाब योजना अंतर्गत बॉध एवं नहर निर्माण में प्रभावित शेष कृषकों के भूमि अर्जन कार्य हेतु धारा 19 का प्रकाशन , ग्राम पटनाकलॉ तहसील एवं अनुभाग पवई.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पवई में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय कुमार मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग सीहोर, दिनांक 15 जून 2021
प्र. क्र. 01 - अ- 82-2018-19.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता काअधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सीहोर
(ख) तहसील- जावर
(ग ) ग्राम-कैशोपुर
(घ) क्षेत्रफल-74.909 हेक्टेयर.
खसरा क्रमांक
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टे. में)
(2)
(1)
0.505
2/1/1
0.158
2/3
0.344
3/1
(1)
(2)
0.478
3/2
0.536
3/3/1
3/3/2
0.787
0.607
4/1
4/2/1
0.405
4/2/2
0.825
0.194
5
0.158
6
7
0.849
0.263
8/1
0.121
8/2
0.053
9
0.053
10
11
0.149
0.117
12
0.805
13
0.793
14/2/1 शा 15/2/1
1.130
14/2/2 शा 15/2/2
0.323
15/1क
1.497
15/ 1ख
0.335
15/1 ग
1.700
16
17/1
0.206
0.089
17/2
0.174
18/1
0.177
18/2
19
0.307
0.093
20
21
0.267
0.708
22
0.433
23, 24
0.166
25
0.020
26
28
0.494
0.429
29/1 क
0.299
29/ 1ख
0.307
29/1 ग
0.040
29/2
31
0.390
0.206
32
0.878
33
0.295
34 7284
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2021
(2) (1)
36
1.416
1.016 37
0.769 38/1
1.650 2/2/1
0.040 38/3
1.950
0.121 38/5
0.809 38/6
0.310 42
0.142 43
0.105 44/1
0.405 62/2
0.203 44/2
1.113 45
0.498 47/1
0.332 47/2
0.498 47/3
0.664 47/4
0.579 48/1
0.579 48/2
0.490 50
0.745 51
0.583 52/1
52/2
0.706
0.057 53/1
0.109 53/2/1
0.053 53/2/2
0.101 53/3
0.089 54
0.951 55,56,57
0.405 60/1
0.214 60/2
0.073 61/1
0.024 61/2
0.405 62/1
0.182 62/3
63/1
0.501
0.405 63/2
0.405 64/1
0.210 64/2
0.170 65/1
0.166 65/2
(2)
(1)
0.089
66
0.368
67
0.332
69
0.344
70
0.295
71
0.376
72/1
0.332
72/2
0.101
73/1
0.028
73/2
0.530
75
0.583
76/1/1
0.583
76/1/2
0.089
76/2
0.069
76/3/1
0.065
76/3/2
0.057
76/4
0.283
77/1/1
0.283
77/1/2
0.012
77/2/1
0.012
77/2/2
77/2/3
0.008
0.032
78
0.405
79, 80/1
0.145
79, 80/2
0.555
81
0.053
82/2
0.073
83, 84, 85
0.053
84
0.401
85
0.385
86
0.158
87/1
0.158
87/2
0.154
88/1/1
88/1/2
0.158
0.312
88/2
0.053
89/1/1
0.053
89/1/2
0.053
89/1/3
0.053
89/1/4
0.016
89/2/1
0.028
89/2/2
0.016
89/2/3
0.024
90/1/1 7285
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021
भाग 1 ]
(2) (1)
0.020 90/1/2
0.020 90/1/3
0.016 90/2
0.032 90/3/1
0.032 90/3/2
0.016 90/4
0.052 90/5
0.012 90/6
0.004 90/7
0.004 91/1
0.004 91/2
0.020 91/3
0.020 91/4
0.061 92/1
0.061 92/2
0.061 92/3
0.064 92/4
0.140 94
0.486 99 , 100 , 101/1
0.325 99, 100 , 101/2
0.328 102/1
0.328 102/2
0.279 103/1
0.275 103/2
0.065 104/3
0.101 104/4
0.162 109, 110
0.115 163/3/1
0.125 163/3/2
0.016 165/2
0.020 165/3
0.061 166
0.202 167
0.040 168/1
0.008 168/2/1
0.016 168/2/2
0.016 168/2/3
0.040 168/3
0.049 168/4
0.012 169/1
0.008 169/2
0.012 169/3
(2)
(1)
0.012
169/4
0.024
170/1
0.024
170/2
0.024
170/3
0.020
170/4
0.065
171/1
0.065
171/2ब
0.069
171/3
0.069
171/4
0.016
172/1
0.016
172/2
0.016
172/3
0.020
173
0.029
174/1
0.007
174/2
0.008
175/1
0.004
175/2
0.741
179
0.878
363
0.125
348
1.295
366/1 /क
0.521
367
2.906
368
0.405
369
0.050
362/4
0.175
345/1/3
0.202
359/1 क
0.222
359/1 ग
0.142
359/ 1 घ
0.101
359/2/1
0.750
359/2/2
0.049
82/1
0.364
345/1/1
0.323
345/1/2
0.312
345/2/1
0.012
345/2/2
0.270
344/1
0.161
344/2
0.161
344/3
0.161
344/4 7286
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021
(2) (1)
0.224 343/1
0.304 359/ 1ख
1.360 371/2/2
317/1
0.010
0.040 317/2
0.370 155/1
0.145 155/2
0.073 164
0.053 162
0.015 180/2
0.060 180/3
0.015 180/4
0.015 180/5
0.014 180/6
1.469 181
0.053 182
0.445 186/1
0.040 186/2
0.040 186/3
0.097 186/4
0.061 186/5
0.061 186/6
0.061 186/7
0.040 186/8
0.261 188/1
0.291 188/2
0.050 195/1
0.466 189/3
0.205 189/4
0.110 190
0.400 191
0.400 192
0.084 194/1
0.121 194/2
0.027 194/3/1
0.027 194/3/2
0.027 194/3/3
0.050 196
0.024 233/1
0.028 233/2
0.025 234/3
0.046 234/2
0.020 319/2
(2)
(1)
0.210
319/3
0.057
319/4
0.049
104/2
0.097
318/1
0.050
318/2
0.100
318/3
0.057
318/4
0.384
323
0.030
161
0.008
324/1/3
0.025
324/1/4
0.020
322/1
0.020
324/6/2/1
0.134
324/6/2/2
0.138
324/6/2/3
0.016
165/1
0.081
163/1
0.016
183/1
0.081
187/1
0.206
163/3/3
0.140
229, 230
0.206
187/2
0.161
187/4
0.020
183/2/1
0.031
183/2/2
0.045
183/2/3
0.050
183/2/4
0.048
183/2/5
0.082
183/3/1
0.082
183/3/2
0.085
183/3/3
0.041
185/1
0.015
105/1क, 106
0.040
107, 108/1
0.040
107, 108/5
0.121
141
0.185
142/1 शा. 143 , 151/1
0.145
157/1
0.075
157/2
0.015
157/3
0.020
157/4
0.035
95/1
0.075
159/2 7287
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021
भाग 1 ]
(2)
(1)
(2)
(1)
0.040
0.089 362/1 घ
236/2/1
0.530
0.445 362/1क
236/2/2
0.060
362/1ख
0.365
236/3
0.530
380/75
0.089
237/1
0.325
2/1/2
0.376
237/2
0.036
0.566
237/3
93
0.810
239/1
योग.. 74.909
0.364
239/3
0.089
239/4
0.453
262/1
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता हैं- कान्याखेडी मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत बांध निर्माण हेतु.
0.050
336/2
0.098
351/2/झ
0.110
346/2
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी/ भू-अर्जन अधिकारी आष्टा के कार्यालय में किया जासकता है .
योग.. 6.106
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता हैं- कान्याखेडी मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत बांध निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी आष्टा के कार्यालय में किया जासकता है.
प्र. क्र. 2 - अ-82-2018-2019 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सीहोर
(ख) तहसील- जावर
(ग ) ग्राम-डोडी
(घ ) क्षेत्रफल-6.106 हेक्टेयर.
प्र. क्र. 003- अ- 82-2018-2019.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
खसरा क्रमांक/ सर्वे नम्बर
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टे. में)
(क) जिला-सीहोर
(2)
(1)
(ख) तहसील- जावर
0.076
225/3/3
(ग) ग्राम- हरनिया गांव
225/1/1 , 225/2 , 226 , 227 1.012
(घ) क्षेत्रफल-114.952 हेक्टेयर.
0.324
228
खसरा क्रमांक/ सर्वे नम्बर
0.450
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टे. में) 230/5 शा. 231 , 232, 233, 234/1 230/6 , 231 , 232, 233,
(2)
(1)
0.154
234/1
0.849
219/1 /1/ज
3.175
219/1 /1 झ
230/7 , 231 , 232,
0.158
1.705 233, 234/1
219/1 /1 ञ
0.028
236/1
2.225
219/2/1 7288
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021
(2) (1)
0.405 219/2/1/2
0.405 219/2/2/क
1.416 219/2/2ख
0.154 221
0.930 222
0.198 223
0.320 224
0.259 225
0.446 226
1.200 227, 354/227
1.214 228
0.182 229
0.105 230
232/1, 235/2 ,
2.525 350/232/1
232/2/3 , 235/2 ,
0..841 350/232/3
0.421 232/2/4
0.421 232/2/5
232/4, 235/2 ,
0.842 350/232/4
1.821 233/1
1.267 233/2
14.505 235/1
1.295 236/1/1
0.481 236/1 / 2/ख
0.619 236/1/2 /ग
6.803 236/2, 237
2.594 236/3/1
238/1/4, 239 , 240,
1.618 241 , 242, 358 , 242/1/4
238/1/ब/1 , 239 , 240, 241 ,
2.209 242, 358/242/ 1 ब
238/1 /ब/2, 239 , 240 ,
1.404 241, 242, 358/242/1/2
238/1/ब/3, 239, 240, 241 ,
0.934 242, 358 , 242/ 1/ब/1
238/1 /ज्ञ, 239 , 240 ,
1.619 241 , 242, 358/242/1अ
(2)
(1)
238/2/1 /क, 239 , 240 ,
2.832
241, 242, 358, 242/2/1 क
238/2/1 /ख , 239 , 240 ,
2.217
241 , 242, 358 , 242/2/1ख
238/2/1/1 , 239 , 240 ,
0.505
241, 242, 358, 242/2/1 ग
238/2/2 , 239 , 240 ,
0.202
241, 242, 358 , 242/2/2
238/2/3 , 239 , 240 ,
1.012
241, 242, 358/242
238/2/4, 239 , 240, 241 ,
1.012
242, 358/242
4.452
246/1
0.202
246/2/2/1 , 247/2/1
1.853
246/2/ 2/ख , शा. 247/2/2 ख
1.335
246/2/3 , 247/2/3
0.350
246/2/4, 247/2/4
0.898
246/2/5 , 247/2/5
0.140
246/2/6, 247/2/6
0.607
246/2/7, 247/2/7
0.610
246/2/8 , 247/2/8
0.145
246/2/9, 247/2/9
0.650
246/2/10, 247/2/10
0.081
246/2/11 , 247/2/11
0.780
246/2/क, 247/2/क
0.809
247/1/1
4.047
247/1/2
247/1/3
0.918
1.942
247/1/4
0.376
247/1/5
2.448
247/3
1.821
249/1
0.263
249/2
0.263
249/3
0.263
249/4
0.263
249/5
0.263
249/6
0.263
249/7
0.263
249/8
0.275
249/9 भाग 1 ]
7289
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021
(2) (1)
250/1
0.223 250/2
0.243
0.603 250/3
0.194 251/1 /क
0.198 251/1 /ख
0.393 251/2
252/1
0.793 252/2
0.797 252/3
0.793 253/1
0.538
0.538 253/2
1.084 253/3
254/2/ 1 /क, शा. 255 ,
0.437 335/2/1/क
254/2/ 1 /ख , शा .
0.437 255, 335/2/1/ख
254/2/2/क, 255 ,
2.007 335/2/2क
254/2/2/ख , 255,
0.745 335/2/2ख
254/2/21 , 255,
1.254 335/2/2 ग
2.023 254/2/2/घ
335/1/1/2
1.821
0.769 335/1/1/3
0.650 335/1/1/4
0.090 335/1/1/7
0.485 335/1/1/8
0.140 335/1/1/9
0.140 335/1/1/10
0.267 335/1 /1/क
0.372 335/1/1/ख
0.260 335/1 /1 /ग
0.550 335/1 / 1/घ
0.100 335/1/3/3
0.575 335/1/4/क
0.672 335/1/4/ख
0.336 335/1/4/ग
0.169 335/1 /4/घ
0.170 335/1 /4/ड
(1)
(2)
336/2/1
0.660
336/2/2
0.664
336/2/3
0.660
337/2/2/क
0.085
337/4
0.250
योग.. 114.952
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता हैं- कान्याखेडी मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत बांध निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी/ भू-अर्जन अधिकारी आष्टा के कार्यालय में किया जा सकता हैं.
प्र. क्र. 004- अ-82-2018-2019.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सीहोर
(ख) तहसील-जावर
(ग) ग्राम-फूडरा
(घ) क्षेत्रफल-119.912 हेक्टेयर .
खसरा क्रमांक/ सर्वे नम्बर
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टे. में)
(1)
(2)
2
0.951
3
0.001
0.223
3/1
3/2
0.223
3/3
0.227
0.129
4, 717/2
5/1
0.134
0.255
5/2
6/1
0.117
6/2
0.121
6/3
0.121 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021
7290
(2) (1)
0.522 7
0.210 8
0.065 9/1
0.032 9/2क
0.028 9/2ख
0.028 9/2ग
0.158 10/1
0.154 10/2
0.158 10/3
0.073 11
0.057 12/1
0.009 12/2/1/1
0.036 12/2/2
0.016 12/2/3
0.007 13/1/1
0.032 13/2
0.016 13/3
0.046 14/1/1
0.210 14/2
0.105 14/3
0.202 15
0.093 16/1
0.093 16/2
0.012 17/1क
0.012 17/1ख
0.012 17/1 ग
0.032 17/2
0.004 17/3
0.061 18/1
0.065 18/2
0.065 18/3
0.049 19/1
0.049 19/2
0.049 19/3
0.170 20
0.384 21
0.004 22/1
0.008
0.004 22/3
0.008 22/4
(2)
(1)
0.008
22/6
0.012
22/7
0.012
22/8
0.004
23/1/1
0.012
23/2
0.008
23/3
0.016
24/1
0.012
24/2
0.016
24/3
0.117
24/4
0.012
24/6
0.016
24/7
0.020
24/8
0.219
25/1/1
0.652
25/1/2
0.008
25/3/1
0.012
25/3/2
0.053
26
0.024
27/1
0.024
27/2
0.121
28
0.014
29/1
0.028
29/2
0.020
30/1
0.016
30/2
0.032
31
0.069
32
0.020
33
0.174
34/1
0.218
34/2
0.190
35/1
0.095
35/2/1
0.085
35/2/2
0.024
36
0.049
37/1
0.069
37/2
0.032
37/3/1
0.020
38/1/1
0.024
38/1/2
0.020
38/1/3 भाग 1 ]
7291
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021
(2) (1)
38/2
0.061
0.129 39/1
0.125 39/2
0.125 39/3
0.348 40
0.275 41/1
0.016 41/2
0.128 41/3
0.036 43
0.384 44/1
0.336 44/2
1.173 45/1, 45/2
0.267 45/1/2, 45/2/2
0.320 45/1/3 , 45/2/3
46
0.543
0.235 47
0.040 48
0.101 49, 50
0.162 51
0.809 52/1 , 52/2
0.202 52/1/2/1 , 52/2/1
0.202 52/1/2/3 , 52/2/3
53/1
0.146 53/2
0.089
0.030 58/2/2
54/1 , 54/2 , 56/1 ,
0.243 56/2/1
54/1/2/2 , 54/2 ,
0.267 56/1 , 56/2/2
54/1/2/4 , 54/2,
0.040 56/1, 56/2/4
0.024 55
57/1क
0.376 57/ 1 /ख
0.036
0.012 57/1 /ग
0.304 57/1 /घ
0.243 57/2
0.081 57/3/1
0.081 57/3/2
0.081 57/3/3
(2)
(1)
58/1
0.405
58/2/1
0.031
58/3
0.069
58/4
0.020
59/1
0.053
59/2
0.016
0.016
60/1
60/2
0.016
60/3
0.012
0.146
61/1
61/2
0.150
62/1
0.271
62/2
0.117
0.170
63/1
63/2
0.170
64
0.089
65
0.283
0.113
66/1
66/2
0.077
67/1
0.049
0.024
67/2
0.231
68/1
68/2
0.117
0.032
69/1
69/2
0.016
70/1
0.097
70/2
0.089
0.121
71, 74/1
0.121
71/1, 74/1
0.235
71/2, 74/2
0.263
72/1/3
0.020
72/1/4
72/1/5
0.073
0.020
72/1/6
0.222
72/2/1
72/2/2
0.243
72/2/3
0.061
0.012
72/2/4
0.069
73/1
0.125
73/2 7292
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021
(2) (1)
0.146 73/3
0.350 75/1
75/2
0.542
0.267 75/3
0.089 75/4
0.182 76/1
0.190 77/1
77/2
0.095
0.210 78/1
0.089 78/2
0.093 78/3
0.676 79
0.137 80/1
0.061 80/2
0.001 81
81/1
0.010
0.061 81/2
0.235 82
0.045 83/1
0.020 83/2
0.040 83/3
0.020 83/4
0.267 84/1
0.138 84/2
0.271 84/3
84/4
0.134 85/1
0.335
0.085 92
0.008 93/1
0.275 93/2
0.020 93/3
0.081 93/4
0.121 93/6
0.239 94/1
95
0.291
0.061 96
0.016 97/1/1
0.045 97/1/2
97/1/3
0.043
0.024 97/2
(2)
(1)
0.016
97/3/1
0.032
97/3/2
0.004
97/3/3
0.024
97/4
0.255
98
0.218
99/1
0.684
99/2
0.146
99/3
0.133
100/1
100/2
0.933
100/3
0.133
0.065
101/1
101/2
0.061
0.036
102/1
102/2
0.073
1.076
103
0.061
104/1
104/2
0.137
104/3
0.975
0.251
104/7
0.643
105/1
0.218
105/2
0.024
105/3
105/4
0.101
105/5/1
0.109
0.110
105/5/2
0.053
105/6
0.049
105/7
0.142
106/1
106/2
0.154
106/3
0.137
106/4
0.016
106/5
0.364
0.243
106/6
0.028
107/1
0.024
107/2
0.057
108
0.243
109/1
2.878
109/2
0.121
109/3 भाग 1 ]
7293
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021
(2) (1)
0.930 109/4
0.081 109/6
1.064 110/1
0.251 110/4
0.089 110/5
112/6
0.344
0.085 113/2
0.082
0.219 115/1
0.036 115/2
0.085 116/1
0.035 720/145
0.050 117/1
0.050 117/2
118
0.149
0.069 119/1
0.074 119/2/3
0.056 121, 120/1
0.037 120, 121/2
122/3
0.060
0.061 122/2
122/1
0.087
0.097 156
0.186 157
0.320 158/1
158/2
0.583
0.534 159/1
0.348 159/2
160/1
0.138
0.028 160/2
0.559 161/1
0.081 161/2
162/1
0.169
0.259 162/2
0.259 162/3
163
0.538
1.185 164
1.185 165, 166, 167
0.142 168
0.534 169, 170
0.194 171/1
(2)
(1)
0.065
171/2
0.065
171/3
0.065
171/4
0.028
172/1
172/2
0.012
172/3
0.012
172/4
0.008
175
0.433
0.494
176, 177
0.166
178
0.733
179, 180
0.202
181/1
181/2
0.012
0.227
182/1
182/2
0.158
1.396
183, 184
185/1
0.498
185/2
0.295
0.587
186
187
0.579
188/1
0.344
0.344
188/2
189
0.320
192
0.287
0.769
193, 194
195
0.858
196/1
1.279
196/2क
0.045
196/2ख
0.089
197
0.648
198
0.789
200/1
1.108
200/2
0.809
0.182
76/2
201
0.267
202
0.202
203/1
0.198
203/2
0.393
204
0.053
0.045
205
206
0.943 7294
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2021
(2) (1)
0.178 207
208
0.198 209/1
0.129
0.020 209/2
0.129 209/3
1.368 210/2, 211
0.077 210/3 , 211
0.227 210/4, 211
0.077 210/5 , 211
0.158 210/7 , 211
0.170 210/8 , शा 211/8
0.170 210/10 , शा 211/10
0.133 210/11 , शा 211/11
212/1
0.028 212/2
0.004
0.012 212/3
0.036 212/4
212/5
0.036
0.061 213/1
0.077 213/2
0.040 213/4
0.053 214/1
0.174 214/2
214/3
0.053
0.053 214/4
0.016 214/5
1.040 215
0.069 216/1
0.053 216/2
0.101 217
0.624 218
0.429 219
220
0.688
0.862 221
0.494 222/1
0.170
0.441 223
224/1
0.318
0.012 224/2
0.318 224/3
0.089 225
(2)
(1)
226/ 1/क
0.902
226/1 /ख
0.700
0.769
226/2
227/1
0.414
227/2/1
0.510
0.510
227/3
0.415
0.129
228
229
0.632
230
0.174
0.219
231/1
0.223
231/2
232
0.202
233/1
0.344
233/2
0.348
234
0.105
0.045
235/1
235/2
0.045
236
0.032
0.121
237/1
237/2
0.105
238
0.101
0.016
239
0.007
240/1/1
240/1/2
0.364
240/2
0.057
240/3
0.057
241
0.198
242
0.162
243
0.450
244
0.486
245
0.125
246
0.154
248
0.882
249
0.655
250
1.107
0.227
251
252
0.227
0.360
257/1
0.178
259
260
0,251 भाग 1 ]
7295
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021
(2) (1)
0.061 261
0.032 262
0.344 263
0.182 264, 265
266
0.478
0.117 267/1
0.117 267/2
267/3
0.117
0.040 268/1
268/2
0.036
0.040 268/3
0.158 269/1
0.036 269/2
0.280 269/3
0.101 270
0.121 271/1 / 1/क
0.202 271/1 / 1 /ख
0.146 271/1/2
271/2
0.466
0.162 272
1.088 273, 279
0.020 275/1
0.024 275/2
0.089 276/1
0.032 276/2
276/3
0.101 276/4
0.057 276/5
0.032
0.312 277
0.534 278
0.205 280
0.154 281
0.158 282/1
0.080 282/2
0.295 292/1
0.442 292/2
0.040 293/1
0.174 293/2
0.153 294/1
0.202 294/2
0.154 296/2, 297/2
(2)
(1)
0.202
298/1
298/2
0.146
0.040
306/1
306/2
0.080
0.021
307/1/1
0.129
307/1/2
0.097
307/3
310/1
0.324
0.721
310/2
310/3
0.259
0.271
312/1
0.081
314
0.433
315
316
0.381
0.295
327/2, 328/2
330
0.045
331/1
0.040
331/2
0.040
0.045
331/3
332/1
0.065
0.065
332/2
332/3
0.065
0.069
332/4
332/5
0.069
0.065
332/6
0.259
333
0.312
334
335
0.065
0.057
336
0.016
337/1
0.016
337/2
0.016
337/3
338
0.368
339
0.073
342
0.101
0.526
343/1, 344/1
0.081
343/2, 344/2
0.005
718, 145/1
0.008
22/5
537/1
0.036
537/2
0.073 7296
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021
(2) (1)
0.066 538/3
541
0.040
0.012 24/5
0.033 37/3/2
0.490 254/1
0.202 563/9
0.080 563/7
0.161 726/563
0.129 568
570
1.010
0.235 571
572
1.640 573
0.972
1.578 574
1.189 575/1 क
1.189 575/1 ख
575/2
0.109 576
0.138
0.202 577/2
577/1
0.100 578
0.645
0.080 580/1
0.121 580/2
0.050 569
0.030 567
586
0.340
0.647 587/1/1 , 588 , 589/1/1
0.291 587/1/2 , 588 , 589/1/2
0.238 591
592/1
0.360
0.240 592/2
0.070 592/3
0.121 319/5
319/2
0.065
0.057 319/3
0.040 319/4
0.050 307/2
0.032 93/5
0.125 304/1
304/2
0.025
0.085 320
(2)
(1)
312/2
0.061
0.089
317
321
0.165
0.265
327/1, 328/1
322
0.030
0.250
87, 88, 89
0.047
90
0.380
124
0.190
127
0.030
128/1/2/3
0.073
123/2
0.073
123/4
0.040
123/1
0.040
123/3
114/1/2
0.082
0.085
592/4
724/591
0.081
0.081
559/1/1
0.114
561/1
0.162
563/5
563/1
0.202
0.081
257/2
258/1
0.016
0.012
258/2
0.185
284/1, 285/1
0.525
284/2, 285/2
0.050
293/3
0.050
293/4
0.234
299/1 शा. 300/1
0.093
299/2
301/1
0.040
0.080
301/3
0.024
308
0.061
309/1
0.012
309/2
0.020
303/1
0.020
303/2
0.206
94/2
0.061
104/4
0.081
104/5
0.085
104/6 7297 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021
(2)
(1)
0.344
109/5
110/2
0.170
110/3
0.291
213/3
0.065
0.008
210/1 , 211
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा 43 में वर्णित प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
0.198
210/6 , 211
0.040
210/9 , 211
अनुसूची
12/2/1/2
0.011
(1 ) भूमि का वर्णन-
0.009
13/1/2
0.059
14/1/2
(क) जिला- खण्डवा
(ख ) तहसील-खालवा
0.004
23/1/2
(ग ) ग्राम-पिपल्याभोजू
0.238
159/3
(घ) अर्जित रकबा-2.55 हेक्टेयर.
0.041
54/1/2/3
0.089
110/6
अर्जित रकबा
खसरा
0.016
209/4
नम्बर
कुल रकबा (हैक्टेयर में)
योग.. 119.912
(2)
(3)
(1)
0.16
4.98
52
4.05
0.10
54
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-कान्याखेडी मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत बांध निर्माण हेतु.
0.13
56/1
2.04
0.18
56/2
1.02
0.63
56/3
0.13
0.04
58
3.36
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी/ भू-अर्जन अधिकारी आष्टा के कार्यालय में किया जा सकता है.
4.82
0.03
60
61
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, चन्द्र मोहन ठाकुर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2.55
9.58 1.78 योग.. 30.48
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैं- आंवलिया मध्यम सिंचाई परियोजना के कन्ट्रोल रूम निर्माण एवं परिवर्तित पिपल्या भोजू मार्ग हेतु.
खण्डवा, दिनांक 16 जून 2021
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , हरसूद तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
नस्ती क्र.- एलए/ 2021/भू-अर्जन प्र. क्र. 0003- अ-82-2020- 21.- भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित
नस्ती क्र.- एलए/ 2021/भू-अर्जन प्र. क्र. 0004- अ- 82-2020- 21.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर [भाग 1 7298
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021
अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा 43 में वर्णित प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की आवश्यकता नहीं है , अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा 43 में वर्णित प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार कोविस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(1 ) भूमि का वर्णन
(क) जिला- खण्डवा
(ख ) तहसील- खालवा
(क) जिला- खण्डवा
(ग) ग्राम-रोशनी
(ख) तहसील-खालवा
(घ ) अर्जित रकबा-1.60 हेक्टेयर.
(ग ) ग्राम-बाराकुण्ड
(घ ) अर्जित रकबा-1.05 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा खसरा
खसरा नम्बर
कुल रकबा (हैक्टेयर में)
(3)
(2)
अर्जित रकबा (हैक्टेयर में)
(1)
(2)
नम्बर (1)
2.24
0.01
149
02
0.07
1.50
137/1
1.05 योग.. 1.05
0.15
0.15
135
0.35
136
0.35
0.26
0.19
132
0.83
133
1.98
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैं- आंवलिया मध्यम सिंचाई परियोजना के स्टोर यार्ड हेतु.
1.60
योग.. 6.48
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैं- आंवलिया मध्यम सिंचाई परियोजना से डूब प्रभावित होने से.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , हरसूद तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, हरसूद तथा कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन, संभाग खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनय द्विवेदी , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
नस्ती क्र.- एलए/ 2021/भू- अर्जन प्र. क्र. 0005- अ-82-2020- 21.- भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 ( 2 ) के