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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 29, Part Part 1, 16 July 2021

Published 16 July 2021

Type
Ordinary
Gazette no.
29
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2021-07-16.29.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
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मध्यप्रदे श शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 29 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 16 जुलाई 2021 - आषाढ़ 25, शक 1943

विषय -सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग

(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 23 जून 2021

क्र. ई-5-774- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री अजीत कुमार, आयएएस. , आयुक्त, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल को दिनांक 24 अप्रैल से 16 मई 2021 तक, तेईस दिन का कार्योत्तर लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) अवकाशकाल में श्री अजीत कुमार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था

(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजीत कुमार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

7165

भोपाल, दिनांक 28 जून 2021

क्र. ई- 1-116-2021-5-एक. श्री आई. सी. पी. केशरी , भाप्रसे ( 1988 ) , उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण एवं अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग एवं प्रबंध संचालक, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड एवं वि.क.अ. सह- सदस्य ( पुनर्वास ) , नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , संसदीय कार्य विभाग ( अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, विशेष आयुक्त ( समन्वय ) मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

(2 ) उपरोक्तानुसार श्री आई. सी. पी. केशरी द्वारा विशेष आयुक्त (समन्वय ) मध्यप्रदेश भवन , नई दिल्ली का कार्यभार ग्रहण करने पर नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2021 .

7166

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021

श्री पंकज राग , भाप्रसे ( 1990 ) , वि.क.अ. सह-आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली तथा विशेष आयुक्त ( समन्वय ) , मध्यप्रदेश भवन , नई दिल्ली केवल विशेष आयुक्त ( समन्वय ) , मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली के प्रभार से मुक्त होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इकबाल सिंह बैंस , मुख्य सचिव .

भोपाल , दिनांक 25 जून 2021

क्र. 807-एफ 5-12-2021 - एक ( 1 ) .- मान. न्यायाधिपति महोदया स्व. सुश्री वंदना कसरेकर, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , खण्डपीठ, इन्दौर के दिनांक 13 दिसम्बर 2020 की स्थिति में महालेखाकार, ग्वालियर द्वारा प्रदान जानकारी के अनुसार उनके अवकाश खाते में 82 दिवस का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश एवं 475 दिवस का अर्द्ध वेतन अवकाश शेष है.

(2) अतः, राज्य शासन, एतद्वारा , माननीय न्यायाधिपति स्व. सुश्री वंदना कसरेकर , मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय , खण्डपीठ, इन्दौर को 82 दिवस का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश एवं 475 दिवस का अर्द्ध वेतन अवकाश सहित कुल 300 दिवस अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है .

(3) इस अवकाश वेतन का भुगतान प्राप्त शपथ पत्र की सहमति के आधार पर उनके भाई श्री रघुनंदन कसरेकर पिता स्व. श्री वामन कसरेकर को एकमुश्त किया जावे.

भोपाल, दिनांक 29 जून 2021

क्र. एफ 833-5-10-2011 - एक( 1 ) भाग ( 2 ) .- राज्य शासन , एतद्वारा , मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त माननीय मुख्य न्यायाधीश न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति उपरान्त वर्तमान में देय अर्दली भत्ता क्रमशः रुपये 6000/- एवं रुपये 5000/- के स्थान पर उच्च न्यायालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वर्तमान में देय न्यूनतम वेतन रुपये 17,360 ( मूल वेतन रुपये 15,500+डी.ए. रुपये 1860/- ) स्वीकृत किया करता है.

यह आदेश मंत्रि- परिषद् आदेश आयटम क्रमांक 11 दिनांक 22 जून 2021 को लिए गए निर्णय के पालन में जारी किया गया है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनीषा सेंतिया, उपसचिव.

भोपाल , दिनांक 21 जून 2021

क्र. 776-784-2021 - एक ( 1 ) .- माननीय न्यायाधिपति , श्री शैलेन्द्र शुक्ला, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , खण्डपीठ ग्वालियर का ओ.एस.डी.- कम- पी.पी.एस. , उच्च न्यायालय , जबलपुर के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक डी-1209- ( दो - 1-2/2019 ) , दिनांक 22 मार्च 2021

[ भाग 1 में उल्लेखित अनुक्रम में उपभोग नहीं की गई एल.टी.सी. के बदले में स्पेशल कैश पैकेज के अन्तर्गत 10 दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधिपतिगण ( सेवा शर्तें ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है . अवकाश नगदीकरण का यह चतुर्थ अवसर है.

क्र. 777-834-2021 - एक ( 1 ) .-माननीय न्यायाधिपति, श्री एस . ए. धर्माधिकारी , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , खण्डपीठ ग्वालियर का ओ.एस.डी. कम - पी.पी.एस . , उच्च न्यायालय, जबलपुर के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक एक- 1011- ( दो-1-17/2016 ) , दिनांक 23 मार्च 2021 में उल्लेखित अनुक्रम में उपभोग नहीं की गई एल.टी.सी. के बदले में स्पेशल कैश पैकेज के अन्तर्गत 10 दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधिपतिगण ( सेवा शर्तें ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है . अवकाश नगदीकरण का यह द्वितीय अवसर है .

क्र. 778-835-2021 - एक ( 1 ) माननीय न्यायाधिपति, श्री शील नागू, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर का ओ.एस.डी.-कम- पी.पी.एस. , उच्च न्यायालय , जबलपुर के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक डी- 1367- ( दो - 1-6/2013 ) , दिनांक 31 मार्च 2021 में उल्लेखित अनुक्रम में उपभोग नहीं की गई एल.टी.सी. के बदले में स्पेशल कैश पैकेज के अन्तर्गत 10 दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधिपतिगण ( सेवा शर्तें ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है. अवकाश नगदीकरण का यह तृतीय अवसर है .

क्र. 779-837-2021 - एक ( 1 ) .- माननीय न्यायाधिपति, श्री सुबोध अभ्यंकर, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , खण्डपीठ इन्दौर को ओ.एस.डी.-कम- पी.पी.एस. , उच्च न्यायालय , जबलपुर के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक बी- 2441- ( दो- 1-5/2019 ) , दिनांक 18 मई 2021 में उल्लेखित अनुक्रम में उपभोग नहीं की गई एल.टी.सी. के बदले में स्पेशल कैश पैकेज के अन्तर्गत 10 दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधिपतिगण ( सेवा शर्तें ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है. अवकाश नगदीकरण का यह चतुर्थ अवसर है.

क्र. 780-804-2021 - एक ( 1 ) .-माननीय न्यायाधिपति, श्री आनंद पाठक, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर का ओ.एस.डी. - कम- पी.पी.एस. , उच्च न्यायालय , जबलपुर के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक बी-2030 ( दो- 1-7/2021 ) , दिनांक 3 अप्रैल 2021 में उल्लेखित अनुक्रम में उपभोग नहीं की गई एल.टी.सी. के बदले में स्पेशल कैश पैकेज के अन्तर्गत 10 दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधिपतिगण ( सेवा शर्तें ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है. अवकाश नगदीकरण का यह प्रथम अवसर है .

7167

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021

भाग 1 ]

क्र . 782-839-2021 - एक ( 1 ) .-माननीय न्यायाधिपति , श्री राजीव कुमार दुबे , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर को ओ.एस.डी.-कम- पी.पी.एस. , उच्च न्यायालय , जबलपुर के प्रस्ताव क्रमांक ए- 1379-(दो- 1-5/2018 ), दिनांक 25 मई 2021 के अनुक्रम में दिनांक 26 अप्रैल से 8 मई 2021 तक का कुल तेरह दिवस का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधिपतिगण ( सेवा शर्तें ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रंजना पाटने, अवर सचिव.

भोपाल , दिनांक 23 जून 2021

क्र. 790-788-2021 - एक ( 1 ) .-माननीय न्यायाधिपति, श्री मोहम्मद फहीम अनवर, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर का ओ.एस.डी. -कम-पी.पी.एस . , उच्च न्यायालय , जबलपुर के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक ए-1047 ( दो-1-17/2019 ) , दिनांक 25 मार्च 2021 में उल्लेखित अनुक्रम में दिनांक 13 से 14 मार्च 2021 तक सार्वजनिक अवकाश के साथ एल.टी.सी. का उपयोग करने के कारण 10 दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधिपतिगण ( सेवा शर्तें ) अधिनियम , 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है. अवकाश नगदीकरण का यह पंचम अवसर है.

क्र. 792-840-2021 - एक ( 1 ) .-माननीय न्यायाधिपति, श्री विवेक रूसिया , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , खण्डपीठ इन्दौर का ओ.एस.डी. - कम- पी.पी.एस. , उच्च न्यायालय , जबलपुर के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक बी-2437 ( दो - 1-12/2017 ) , दिनांक 18 मई 2021 में उल्लेखित अनुक्रम में उपभोग नहीं की गई एल.टी.सी. के बदले में स्पेशल कैश पैकेज के अन्तर्गत 10 दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधिपतिगण ( सेवा शर्तें ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है. अवकाश नगदीकरण का यह तृतीय अवसर है.

क्र . 794-838-2021 - एक ( 1 ) .-माननीय न्यायाधिपति, श्री बी. के. श्रीवास्तव , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर का ओ.एस.डी. - कम- पी.पी.एस. , उच्च न्यायालय, जबलपुर के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक ए-1377 ( दो- 1-15/ 2018 ) , दिनांक 25 मई 2021 में उल्लेखित अनुक्रम में दिनांक 28 मार्च से 14 अप्रैल 2021 तक , दस दिवस के अवकाश पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित/सार्वजनिक अवकाश के साथ एल.टी.सी. का उपभोग करने के कारण 10 दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधिपतिगण ( सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है. अवकाश नगदीकरण का यह चतुर्थ अवसर है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुनील मडावी, अवर सचिव.

गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 1 जुलाई 2021

क्र.- एफ 1 ( ए) 02-2012- ब- 2- दो. राज्य शासन , श्री आबिद खान, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, विशेष शाखा ( सामान्य) , पु. मु. , भोपाल को दिनांक 30 अप्रैल से 13 मई 2021 तक, चौदह दिवस लघुकृत/परिवर्तित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

(2 ) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से अट्ठाईस दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री आबिद खान, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आबिद खान, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र . एफ 1 ( ए ) 90-2011- ब-2- दो:- राज्य शासन, श्री अनिल कुमार शर्मा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, सागर जोन सागर ने दिनांक 1 से 9 जुलाई 2021 तक, नौ दिवस अर्जित अवकाश एवं 10-11 जुलाई 2021 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.

(2 ) श्री अनिल कुमार शर्मा , भापुसे के अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री आर. एस. डहेरिया, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, सागर रेन्ज, सागर द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार शर्मा , भापुसे, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, सागर जोन, सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अनिल कुमार शर्मा , भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री अनिल कुमार शर्मा , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिल कुमार शर्मा , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल , दिनांक 2 जुलाई 2021

क्र. - एफ 1 ( ए ) 188-1991- ब- 2-दो .- राज्य शासन , डॉ. एस.डब्ल्यू. नकवी, भापुसे, पुलिस महानिदेशक ( नारकोटिक्स ) , पु. मु. , भोपाल को दिनांक 10 अप्रैल से 1 मई 2021 तक, बाईस दिवस लघुकृत/परिवर्तित अवकाश एवं दिनांक 2 मई 2021 के [ भाग 1 7168

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2021

विधि और विधायी कार्य विभाग विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

भोपाल , दिनांक 7 जुलाई 2021 (2 ) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से चवालीस दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है .

(3 ) अवकाशकाल में डॉ. एस. डब्ल्यू. नकवी, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

पंजी क्र. 2461-2021 - इक्कीस-ब- (एक ) .- राज्य शासन , एतद्वारा, उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री दीपेश कुमार तिवारी , रजिस्ट्रार (न्यायिक -2 ) , उच्च न्यायालय, जबलपुर को प्रभारी रजिस्ट्रार के पद पर एवं श्री अमित निगम, आठवें व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -1 , भोपाल को उप कल्याण आयुक्त के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किये जाने हेतु उनकी सेवाएं कल्याण आयुक्त, भोपाल गैस पीड़ित, भोपाल की स्थापना पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सौंपता है.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. एस. डब्ल्यू. नकवी, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गोपाल श्रीवास्तव , प्रमुख सचिव.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्नूभलावी , अवर सचिव.

भोपाल , दिनांक 31 मई/ 1 जून 2021

क्र. 2015-2021 - इक्कीस- ब- ( एक ) .- राज्य शासन वर्ष 2022 में अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप निम्नलिखित न्यायिक सेवा के अधिकारियों को कंडिका -5 में अंकित दिनांक से सेवानिवृत्त किए जाने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करता है:-

जन्मतिथि

सेवानिवृत्ति दिनांक अधिकारी का नाम

क्र.

अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने की अवधि

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

31-01-2022

5-01-2022

6-01-1962

1

श्री राम प्रताप सिंह

31-01-2022

6-01-2022

7-01-1962

2

श्री गोपाल श्रीवास्तव

28-01-2022

31-01-2022

29-01-1962

3

श्रीमती इन्द्रा सिंह

28-02-2022

6-02-2022

7-02-1962

श्री वाचस्पति मिश्र

4

28-02-2022

07-02-2022

08-02-1962

5

श्री योगेश दत्त शुक्ल

28-02-2022

08-02-2022

09-02-1962

6

श्री कृष्ण गोपाल सुरेका

28-02-2022

14-02-2022

15-02-1962

7

श्री विमल प्रकाश

28-02-2022

21-02-2022

22-02-1962

8

श्री संजय कुमार चतुर्वेदी

31-03-2022

31-03-2022

01-04-1962

9

श्री अजय कुमार गर्ग

19-04-2022

30-04-2022

20-04-1962

10

श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा ( सीनियर )

30-04-2022

30-04-2022

01-05-1962

11

श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा ( जूनियर )

31-05-2022

04-05-2022

05-05-1962

12

श्रीमती सविता दुबे

31-05-2022

25-05-2022

26-05-1962

13

सुश्री शोभा पोरवाल

30-06-2022

14-06-2022

15-06-1962

14

श्री सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव ( सीनियर )

30-06-2022

21-06-2022

22-06-1962

15

कुमारी जसवीर कौर सासन

31-07-2022

03-07-2022

04-07-1962

श्री श्यामा चरण उपाध्याय

16

31-07-2022

07-07-2022

08-07-1962

17

श्री रामजी लाल ताम्रकर

14-07-2022

31-07-2022

15-07-1962

18

श्री विनोद कुमार

31-07-2022

18-07-2022

19-07-1962

19 श्री सुदीप कुमार श्रीवास्तव ( सीनियर )

31-07-2022

26-07-2022

27-07-1962

20

श्री उपेन्द्र कुमार सिंह

31-07-2022

31-07-2022

01-08-1962

21

श्री ओंकार नाथ 7169

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021

भाग 1 ]

(5)

(3)

(4)

(2)

(1)

31-08-2022

10-08-1962

09-08-2022

22

श्री विष्णु कुमार सोनी

31-08-2022

14-08-2022

15-08-1962

23

श्री अमरनाथ केशरवानी

30-09-2022

22-09-2022

23-09-1962

24

श्री अनिल कुमार भाटिया

22-09-2022

30-09-2022

23-09-1962

25

श्री अतुल्य सराफ

31-10-2022

11-10-2022

12-10-1962

26

श्री मोहन प्रसाद तिवारी

31-10-2022

19-10-2022

20-10-1962

27

श्री अनिल कुमार अग्रवाल

31-10-2022

22-10-2022

23-10-1962

28

श्री काशिफ नदीम खान

30-11-2022

30-11-2022

01-12-1962

29

श्री शिव चरण पाण्डेय

31-12-2022

04-12-1962

03-12-2022

30

श्री दीपक कुमार पाण्डेय

31-12-2022

04-12-2022

05-12-1962

31

श्री रमेश कुमार श्रीवास्तव

31-12-2022

26-12-2022

27-12-1962

32

श्री रूपेश चंद्र वाष्र्णेय

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 2 जुलाई 2021

के संचालन हेतु शासन की ओर श्री कमल किशोर वर्मा, अधिवक्ता को एतद्वारा विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता हैं.

श्री कमल किशोर वर्मा , अधिवक्ता को उक्त प्रकरण में पैरवी के फलस्वरूप फीस विधि विभाग की अधिसूचना दिनांक 15 जुलाई 2007 के अनुसार अधिकतम सीमा मासिक न होकर 7,000/ - रुपये प्रति होगी तथा भुगतान प्रकरण समाप्ति पर देय होगा, जिसका भुगतान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , भोपाल द्वारा किया जावेगा.

फा. क्र. 2148-1826- इक्कीस ब ( दो) -2021 .- राज्य शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1974 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 8 ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में मध्यप्रदेश राज्य के प्रत्येक सत्र खण्ड में भारतीय दण्ड संहिता एवं अन्य अधिनियम के अन्तर्गत जघन्य एवं सनसनीखेज अपराध के रूप में चिन्हित अपराधों से संबंधित सत्र प्रकरणों में अभियोजन का संचालन करने के लिये, विशेष लोक अभियोजक नियुक्ति विषयक पूर्ववर्ती आदेशों को अतिष्ठित करते हुए, मध्यप्रदेश राज्य के प्रत्येक जिले में पदस्थ उपसंचालक, अभियोजन/जिला लोक अभियोजन अधिकारी /अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी के साथ ही ऐसे समस्त सहायक जिला अभियोजन अधिकारियों, जिनकी सेवा अवधि 10 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी हैं एतद्वारा विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

फा. क्र. 2410-इक्कीस ब ( एक ) .- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 ( 1987 का संख्यांक 39 ) एवं यथा- संशोधित विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन ) अधिनियम, 1994 ( 1994 का संख्यांक 59 ) की धारा उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से श्री धर्मेन्द्र सिंह , विशेष न्यायाधीश , SC/ ST (P.A.) ACT, गुना को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण , जबलपुर में सदस्य- सचिव के रूप में, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है.

किसी जिले के लिए, ऐसे नियुक्त किये गये विशेष लोक अभियोजकों के मध्य जघन्य एवं सनसनीखेज अपराध के रूप में चिन्हित अपराधों से संबंधित सत्र प्रकरणों का आवंटन अथवा कार्य वितरण संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा जायेगा.

यह आदेश दिनांक 2 जुलाई 2021 से प्रभावशील होगा.

फा. क्र. 2265 - इक्कीस- ब ( दो )-2021 .- राज्य शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 52 सन् 1974 ) की धारा 24 ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मुख्यालय भोपाल में संसद सदस्यों एवं विधान सभा सदस्यों के विरुद्ध पंजीबद्ध अपराधों के विचारण हेतु अभिहित विशेष न्यायालय , इक्कीसवें अपर सत्र न्यायाधीश, भोपाल, न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों

F. No.2410 - XXI - B ( 1 ) -In exercise of the powers conferred by sub- section ( 3) of section 6 of the Legal Services Authorities Act , 1987 (No. 39 of 1987) as amended by Legal Services Authorities (Amendment) Act , 1994 ( No. 59 of 1994), the State Government in consulation with the Hon'ble Chief Justice of High Court of Madhya Pradesh appoints on deputation Shri Dharmendra Singh , Special Judge , SC/ST (P.A) ACT , Guna as Member- Secretary of Madhya Pradesh Legal Service Authority , with effect from the date he assumes office.

[ भाग 1 7170

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2021

फा. क्र. 2411 -इक्कीस - ब( एक) .- राज्य शासन , एतद्वारा , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर के आदेश क्र. 510 - गोपनीय-2021 दो- 2-9-97, दिनांक 1 जुलाई 2021 द्वारा मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में कार्यरत् न्यायिक अधिकारियों को निम्नानुसार प्रतिनियुक्ति के आधार पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक पदस्थ किये जाने संबंधी आदेश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है:-

कहां को न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (5)

कहां से (3)

(4)

क्र. (1)

नाम (2)

उज्जैन

उज्जैन

1

सचिव , जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , उज्जैन की हैसियत से श्री शशिकांत वर्मा के स्थान पर.

श्री अरविन्द कुमार जैन, षष्ठम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन.

2

बड़वानी

बड़वानी

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , बड़वानी की हैसियत से रिक्त पद पर.

श्री राकेश कुमार सोनी, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी.

3

जबलपुर

जबलपुर

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर की हैसियत से रिक्त पद पर.

श्री मनीष सिंह ठाकुर, ए.एस. जे. विशेष न्यायालय क्र. 9 विद्युत् अधिनियम, जबलपुर.

4

बैतूल

बैतूल

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , बैतूल की हैसियत से श्री आदेश कुमार मालवीय के स्थान पर.

श्रीमती दीपिका मालवीय , प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल.

कटनी

कटनी

5

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , कटनी की हैसियत से कुमारी श्वेता गोयल के स्थान पर.

श्री दिनेश कुमार नोटिया, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश, कटनी.

मण्डला

मण्डला

6

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मण्डला की हैसियत से रिक्त पद पर.

डॉ. प्रीति श्रीवास्तव, चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला.

मण्डलेश्वर

मण्डलेश्वर

7

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , मण्डलेश्वर की हैसियत से श्री भारत सिंह रावत के स्थान पर .

श्री विकास चन्द्र मिश्र, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डलेश्वर.

8

शिवपुरी

शिवपुरी

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शिवपुरी की हैसियत से रिक्त पद पर .

श्रीमती अर्चना सिंह, षष्ठम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शिवपुरी.

बासौदा

9

राजगढ़

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजगढ़ की हैसियत से रिक्त पद पर.

श्रीमती मीनल श्रीवास्तव , प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बासौदा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, बासौदा जिला विदिशा.

फा. क्र. 2412- इक्कीस- ब( एक) .- राज्य शासन, श्रीमती स्वपन श्री सिंह, I AJ to ICJ - I नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश को आगामी आदेशपर्यन्त उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर में उपसचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति पर एतद्वारा नियुक्त करता है.

7171

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021

भाग 1 ]

फा. क्र. 2413-2021 - इक्कीस- ब( एक) .- राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984का सं. 66 ) की धारा 4 सहपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को एतद्वारा , उनके नाम के सम्मुख दर्शाये अनुसार पद पर पदभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है :-

न्यायिक अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना क्र.

(2)

(1)

1 श्री आनंद कुमार तिवारी , रजिस्ट्रार, धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जबलपुर.

2 श्री महेन्द्र कुमार जैन, अट्ठाइसवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , इन्दौर.

3 श्री अरविन्द रघुवंशी, अष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उज्जैन.

4 श्री प्रयाग लाल दिनकर, ए.एस.जे. विशेष न्यायालय, क्र. 4 विद्युत् अधिनियम , ग्वालियर.

5 श्रीमती उषा गेडाम, पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. अम्बेडकर नगर, जिला इन्दौर.

6 श्री भारत सिंह रावत , सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , मण्डलेश्वर.

7 श्री प्रवीणा व्यास, ए.एस.जे. विशेष न्यायालय क्र . 6 विद्युत् अधिनियम, इन्दौर.

8 श्रीमती शशिकान्ता वैश्य, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़.

9 श्री कालू सिंह बारिया, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर.

10 श्री सुभाष सोलंकी, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , कुक्षी, जिला धार.

नवीन पदस्थापना (3)

प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , सतना की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, इन्दौर की हैसियत से श्री प्राणेश कुमार प्राण के स्थान पर.

प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , छतरपुर की हैसियत से श्री कपिल कुमार मेहता के स्थान पर.

प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, सिंगरौली ( मुख्यालय वैढ़न) की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , भोपाल की हैसियत से श्री योगेश दत्त ( शुक्ल) के स्थान पर.

अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में .

प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, इन्दौर के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , भोपाल के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , ग्वालियर के अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से.

प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, टीकमगढ़ की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021

7172

(2)

(1)

11 श्री मनोज कुमार मण्डलाई, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सेंधवा, जिला बड़वानी.

12 श्री योगेश दत्त ( शुक्ल) , प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल.

13 श्री प्राणेश कुमार प्राण, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, इन्दौर.

(3)

प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , श्योपुर की रिक्त हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , भोपाल की हैसियत से श्री रामानंद चंद के स्थान पर.

प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , इन्दौर की हैसियत से श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा ( जूनियर ) के स्थान पर.

उक्त अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत विकलनीय होगा.

फा. क्र . 2414-2021 - इक्कीस - ब ( एक ) . - राज्य शासन , मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री अरूण कुमार सिंह ( सीनि. ) जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रीवा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल में सचिव के पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से , आगामी आदेश होने तक, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है.

भोपाल , दिनांक 6 जुलाई 2021

फा. क्र. 2410- इक्कीस- ब( एक ) शुद्धिपत्र.- राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्र. 2410-इक्कीस- ब( एक) , दिनांक 2-05 जुलाई 2021 की पंक्ति क्र. 12 में Madhya Pradesh Legal Service Authority के स्थान पर "Madhya Pradesh State Legal Service Authority " एवं अंतिम पंक्ति में Authority with effect के स्थान पर " Authority, Jabalpur with effect " पढ़ा जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गोपाल श्रीवास्तव , सचिव.

भोपाल , दिनांक 6 जुलाई 2021

संशोधन

फा. क्र. 2265- इक्कीस - ब( दो ) .- राज्य शासन , इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 5 जुलाई 2021 के द्वितीय पैरा की पंक्तिदूसरी में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करता है:-

" अधिसूचना दिनांक 15 जुलाई 2007 के अनुसार अधिकतम सीमा मासिक न होकर 7,000/- रुपये प्रति होगी " के स्थान पर " अधिसूचना दिनांक 15 नवम्बर 2007 के अनुसार न होकर 7,000/- रुपये प्रति प्रकरण होगी " पढ़ा जावे.

भोपाल , दिनांक 8 जुलाई 2021

पंजी क्र . 2237-2021- इक्कीस ब( दो) . - राज्य शासन , एतद्वारा , तहसील आमला, जिला बैतूल में विभागीय आदेश दिनांक 20 मार्च 2002 द्वारा नियुक्त नोटरी, श्री प्रयागराज महाले का निधन होने के कारण उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.

पंजी क्र . 2238-2021- इक्कीस - ब ( दो ) .- राज्य शासन, एतद्वारा , तहसील गुलाना, जिला शाजापुर में विभागीय आदेश दिनांक 17 सितम्बर 2018 द्वारा नियुक्त नोटरी , श्री श्रीधर राव जोशी का निधन होने के कारण उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रशांत कुमार, अपर सचिव.

7173

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021

भाग 1 ]

पर्यावरण विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

संशोधन आदेश

भोपाल , दिनांक 10 जून 2021

क्र. 444-425-2021 - बत्तीस- 3.- भारत सरकार, पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी आर्द्रभूमि ( संरक्षण एवं प्रबंधन ) नियम, 2017 के परिप्रेक्ष्य में इस विभाग के आदेश क्रमांक 22-3225-2017-अठारह -5, दिनांक 2 जनवरी 2018 ( प्रति संलग्न ) द्वारा राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण का गठन किया गया था. राज्य शासन द्वारा उक्त प्राधिकरण में प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग को भी भारसाधक पदेन सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है.

2. शेष शर्तें उक्त आदेश दिनांक 2 जनवरी 2018 के अनुसार ही रहेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राकेश कुशरे, उपसचिव.

भोपाल , दिनांक 15 जून 2021

क्र. एफ - 5-1-2017 - अठारह -5.- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक का. आ. 2277 ( अ ) , दिनांक 11 जून 2021 मध्यप्रदेश राज्य के लिए राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण ( सिया ) एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक ) का गठन निम्नानुसार किया गया है: -

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण ( सिया )-

अध्यक्ष

श्री अरूण कुमार भट्ट, भाप्रसे ( से.नि. ) ,

(1)

डी-11 /20, चार इमली , भोपाल.

सदस्य

(2) श्री अनिल कुमार शर्मा ,

ई-8/67, बसंत कुंज, शाहपुरा , भोपाल.

सदस्य-सचिव (3) कार्यपालन संचालक, एप्को

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ( सेक )

अध्यक्ष

(1) श्री प्रवीणचंद्र दुबे , भावसे (से.नि. ) , आईडीए स्कीम 140, ए-1 , 204, आनंद वन, इन्दौर, मध्यप्रदेश.

सदस्य

(2) श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, भावसे ( से.नि. ) , एसडीएक्स-116 , न्यू मिनाल रेसीडेंसी,

भोपाल.

सदस्य

प्रो. ( डॉ. ) रूबीना चौधरी ,

(3)

फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग साइंस ,

देवी अहिल्या वि . वि. तक्षशिला परिसर,

खण्डवा रोड, इन्दौर.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021

7174

सदस्य

(4) डॉ. ए. के. शर्मा, हाउस नं. 61 , फेस -1 , रिवेरा टाउन, नियर माता मंदिर, भोपाल.

सदस्य

(5) प्रो. अनिल प्रकाश, माइक्रोबॉयोलॉजी विभाग , बरकतउल्लाह वि. वि. एल व्ही 57, इंडस ग्रीन, फेस -1 ई-8 एक्सेटेंशन, गुलमोहर, भोपाल.

सदस्य

(6) प्रो. (डॉ. ) आलोक मित्तल , डिपार्टमेंट ऑफ केमेस्ट्री, मोलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, ( मैनिट ) , भोपाल.

सदस्य

(7) डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, 96, कुंजन नगर, फेस-2 , होशंगाबाद रोड, भोपाल.

सदस्य

डॉ. रवि श्रीवास्तव,

(8)

डी-4/1205 , भारत सिटी, इंद्रप्रस्थ आवास योजना नगर, टीलामोर पोलिस थाना , गाजियाबाद, उत्तरप्रदेश .

सदस्य-सचिव (9) सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल.

2. उक्त सिया एवं सेक का कार्यकाल अधिसूचना जारी होने की तिथि से तीन वर्ष तक अर्थात् दिनांक 11 जून 2021 से 10 जून 2024 तक रहेगा.

3. उक्त राज्यस्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण ( सिया ) , मध्यप्रदेश एवं राज्यस्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ( सेक) के कर्तव्य एवं दायित्व भारत सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1553 ( अ ) , दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं अधिसूचना क्रमांक का. आ. 49( अ ) , दिनांक 08 जनवरी 2008 में निहित प्रावधानों के अनुसार ही होंगे .

4. उक्त सिया एवं सेक के अध्यक्ष/सदस्यों को दिये जाने वाले मानदेय / भत्तें/ सुविधाएं मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 5-4-2006- बत्तीस , भोपाल दिनांक 27 फरवरी 2008 एवं आदेश क्रमांक 1222/ 3106/ 2017/18-5 , दिनाांक 3 मई 2018 के अनुसार देय होंगे .

5. भारत सरकार की अधिसूचना क्रमांक का. आ. 2277 ( अ ) , दिनांक 11 जून 2021 की कंडिका-5 एवं कंडिका-10 के अनुसार राज्यस्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण ( सिया ) , मध्यप्रदेश एवं राज्यस्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ( सेक ) की बैठकों एवं कार्य संपादन हेतु रिचर्स एंड डेव्हलपमेंट विंग , मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ई-5 , अरेरा कॉलोनी, पर्यावरण परिसर सचिवालय निर्धारित किया जाता है.

राकेश कुशरे, उपसचिव.

7175 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021

संस्कृति विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 16 जून 2021

क्र. एफ- 11-17-2015- तीस.- राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 (क्र. 12 सन् 1964 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के तहत द्वारा खरऊआ गेट , ग्राम गोहद, तहसील गोहद, जिला- भिण्ड, मध्यप्रदेश शासन , संस्कृति विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 11-17-2015- तीस, दिनांक 24 अगस्त 2015 द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था.

राज्य शासन की यह राय है कि उक्त अधिसूचना द्वारा राज्य संरक्षित घोषित किए गए स्मारक/ क्षेत्र को व्यापक जनहित के दृष्टिगत मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम , 1964 की धारा 34 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिसूचना दिनांक 24 अगस्त 2015 द्वारा राज्य संरक्षित घोषित किए गए स्मारक क्षेत्र को अब और अधिक समय तक संरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है.

भविष्य में इस स्मारक मंदिर की सुरक्षा एवं प्रतिमा विधिवत पंजीयन का दायित्व जिला प्रशासन का रहेगा. विकास कार्य के दौरान यह ध्यान रखा जाये कि स्मारक के पुरातत्वीय महत्व को कोई हानि न हो. साथ ही इसके पुरातत्वीय महत्व को देखते हुए समस्य प्रस्तावित विकास कार्य उप संचालक पुरातत्व, अभिलेखागर एवं संग्रहालय , ग्वालियर के मार्गदर्शन में कराया जावे.

पुरातत्वीय महत्व के इस स्मारक में शासन की मंशानुसार संरक्षण न होने पर राज्य शासन द्वारा यह अधिसूचना कभी भी निरस्त कर स्मारक को पुनः राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया जा सकेगा.

भोपाल, दिनांक 18 जून 2021

क्र. एफ- 11-08-2021- तीस.- राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 (क्र. 12 सन् 1964 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के तहत प्राचीन मंदिर ( मढी खण्डहर ) बरहावली , जिला- मुरैना को संस्कृति विभाग की अधिसूचना/राजपत्र दिनांक 25 अक्टूबर 1991 द्वारा राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था.

राज्य शासन की यह राय है कि उक्त अधिसूचना द्वारा राज्य संरक्षित घोषित किए गए स्मारक मंदिर में कोई निर्माण, मरम्मत एवं संधारण न होने से मंदिर जीर्ण- शीर्ण अवस्था में होने के कारण कलेक्टर , जिला मुरैना के प्रस्तावानुसार व्यापक जनहित के दृष्टिगत मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 की धारा 34 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा घोषित करता है कि उक्त अधिसूचना राजपत्र दिनांक 25 अक्टूबर 1991 द्वारा राज्य संरक्षित घोषित किए गए स्मारक/ क्षेत्र को अब और अधिक समय तक संरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है.

भविष्य में इस स्मारक मंदिर की सुरक्षा एवं प्रतिमा विधिवत पंजीयन का दायित्व जिला प्रशासन का रहेगा. विकास कार्य के दौरान यह ध्यान रखा जाये कि स्मारक के पुरातत्वीय महत्व को कोई हानि न हो. साथ ही इसके पुरातत्वीय महत्व को देखते हुए समस्य प्रस्तावित विकास कार्य उप संचालक पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय, ग्वालियर के मार्गदर्शन में कराया जावे .

पुरातत्वीय महत्व के इस स्मारक में शासन की मंशानुसार संरक्षण न होने पर राज्य शासन द्वारा यह अधिसूचना कभी भी निरस्त कर स्मारक को पुनः राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया जा सकेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आशीष कुमार पाठक, उपसचिव.

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 जून 2021

क्र. एफ 6-29-2020- ए- ग्यारह.- बॉयलर एक्ट, 1923 की धारा 34 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, मेसर्स नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, विजयपुर, जिला- गुना, मध्यप्रदेश को वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी-3772, एमपी-4572 एवं एमपी-4897 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 ( सी ) के प्रवर्तन से निम्नानुसार तक की अवधि हेतु छूट प्रदान करता है:-

प्रमाण पत्रों की वैद्यता अवधि

बॉयलर क्रमांक

क्र.

छूट की अवधि

(3)

(4) (2)

(1)

29-05-2022

29-05-2021

1

एमपी/3772

29-05-2022

29-05-2021

2

एमपी/4572

29-05-2022 3

29-05-2021

एमपी/4897 [ भाग 1 7176

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021

1. संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी हानि की सूचना बायलर्स अधिनियम , 1923 की धारा 18( 1 ) की अपेक्षानुसार तत्काल संचालक, बायलर मध्यप्रदेश भोपाल को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने की दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 कीअपेक्षानुसार संचालक बायलर मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि खतरनाक स्थिति में पाया गया तो छूट समाप्त हो जावेगी.

4. नियत कालिक सफाई और नियमित रूप से तलक्षट निकालने ( रेग्युलर ब्लोडाउन ) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

5. भारतीय बायलर अधिनियम विनियम , 1950 के विनियम 385 - क के अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी.

6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे जो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

7. आवेदक द्वारा दिये गये आवेदन - पत्र एवं संचालक, वाष्पयंत्र द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर छूट अवधि में किसी भी तरह की दुर्घटना का दायित्व आवेदक फर्म/इकाई का होगा.

क्र. एफ 16-57-2020- ए- ग्यारह. - बॉयलर एक्ट, 1923 की धारा 34( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना दोंगलिया, जिला - खण्डवा, मध्यप्रदेश को वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी -5027 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 ( सी ) के प्रवर्तन से दिनांक 27 मई 2021 से 26 अगस्त 2021 तक की अवधि हेतु छूट प्रदान करता है:-

1. संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी हानि की सूचना बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18 ( 1 ) की अपेक्षानुसारं तत्काल संचालक, बायलर मध्यप्रदेश भोपाल को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने की दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार संचालक बायलर मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि खतरनाक स्थिति में पाया गया तो छूट समाप्त हो जावेगी.

4. नियत कालिक सफाई और नियमित रूप से तलक्षट निकालने ( रेग्युलर ब्लोडाउन ) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

5. भारतीय बायलर अधिनियम विनियम, 1950 के विनियम 385 - क के अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी.

6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे जो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

7. आवेदक द्वारा दिये गये आवेदन- पत्र एवं संचालक, वाष्पयंत्र द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर छूट अवधि में किसी भी तरह की दुर्घटना का दायित्व आवेदक फर्म/इकाई का होगा.

क्र. 1051-792-2021 - ए- ग्यारह. - बॉयलर एक्ट , 1923 की धारा 34 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन , मेसर्स नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, विजयपुर, जिला- गुना , मध्यप्रदेश को वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी-4462 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 ( सी ) के प्रवर्तन से दिनांक 16 जून 2021 से 15 दिसम्बर 2021 तक की अवधि हेतु छूट प्रदान करता है:-

1. संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी हानि की सूचना बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18 ( 1 ) की अपेक्षानुसार तत्काल संचालक, बायलर मध्यप्रदेश भोपाल को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने की दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार संचालक बायलर मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि खतरनाक स्थिति में पाया गया तो छूट समाप्त हो जावेगी.

4. नियत कालिक सफाई और नियमित रूप से तलक्षट निकालने ( रेग्युलर ब्लोडाउन ) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

5. भारतीय बायलर अधिनियम विनियम, 1950 के विनियम 385 - क के अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी.

6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे जो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

7. आवेदक द्वारा दिये गये आवेदन -पत्र एवं संचालक, वाष्पयंत्र द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर छूट अवधि में किसी भी तरह की दुर्घटना का दायित्व आवेदक फर्म/इकाई का होगा .

7177

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021

भाग 1 ]

क्र. एफ 16-28-2020- ए- ग्यारह.- बॉयलर एक्ट, 1923 की धारा 34 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, मेसर्स नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, विजयपुर, जिला- गुना, मध्यप्रदेश को वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी-4336, एमपी/4337 एवं एमपी-4338 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 ( सी ) के प्रवर्तन से निम्नानुसार तक की अवधि हेतु छूट प्रदान करता है:-

छूट की अवधि (4)

प्रमाण पत्रों की वैद्यता अवधि

(3)

बॉयलर क्रमांक (2)

क्र. (1)

07-10-2021

08-4-2021

एमपी/4336

1

07-4-2021

06-10-2021 2

एमपी/4337

06-10-2021

07-4-2021

3

एमपी/4338

1. संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी हानि की सूचना बायलर्स अधिनियम , 1923 की धारा 18( 1 ) की अपेक्षानुसार तत्काल संचालक, बायलर मध्यप्रदेश भोपाल को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने की दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार संचालक बायलर मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि खतरनाक स्थिति में पाया गया तो छूट समाप्त हो जावेगी .

4. नियत कालिक सफाई और नियमित रूप से तलक्षट निकालने ( रेग्युलर ब्लोडाउन ) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

5. भारतीय बायलर अधिनियम विनियम, 1950 के विनियम 385 - क के अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी.

6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे जो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

7. आवेदक द्वारा दिये गये आवेदन - पत्र एवं संचालक, वाष्पयंत्र द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर छूट अवधि में किसी भी तरह की दुर्घटना का दायित्व आवेदक फर्म/ इकाई का होगा.

क्र. 1053-791-2021 - ए- ग्यारह .- बॉयलर एक्ट, 1923 की धारा 34 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, मेसर्स मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, बिरसिंगपुर, जिला- उमरिया, मध्यप्रदेश को वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी -4000 एवं एमपी/4514 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 ( सी ) के प्रवर्तन से निम्नानुसार तक की अवधि हेतु छूट प्रदान करता है:-

प्रमाण पत्रों की वैद्यता अवधि

बॉयलर क्रमांक

क्र.

छूट की अवधि

(4)

(3)

(1)

(2)

01-10-2021

02-07-2021

1

एमपी/4000

30-07-2021

29-10-2021 2

एमपी/4514

1. संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी हानि की सूचना बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18 ( 1 ) की अपेक्षानुसार तत्काल संचालक, बायलर मध्यप्रदेश भोपाल को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने की दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार संचालक बायलर मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि खतरनाक स्थिति में पाया गया तो छूट समाप्त हो जावेगी.

4. नियत कालिक सफाई और नियमित रूप से तलक्षट निकालने ( रेग्युलर ब्लोडाउन ) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

5. भारतीय बायलर अधिनियम विनियम, 1950 के विनियम 385 - क के अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी.

6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे जो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

7. आवेदक द्वारा दिये गये आवेदन - पत्र एवं संचालक, वाष्पयंत्र द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर छूट अवधि में किसी भी तरह की दुर्घटना का दायित्व आवेदक फर्म/इकाई का होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

व्ही. के . बरोनिया , अपर सचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021

7178

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 जुलाई 2021

क्र. एफ- 25-16-2021- दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है. यह वनखण्ड N 24° 00 ′ 19.00" से N 24°00'29.50" उत्तर अक्षांश तथा E 80°42′19.00 " से E 80°42′32.20 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है:-

अनुसूची

जिला-कटनी , तहसील-विजयराघवगढ़ , वनमण्डल-कटनी, वनपरिक्षेत्र- विजयराघवगढ़

वनखण्ड की सीमाएं वनखण्ड की भूमि का विवरण

अ. क्र.

खसरा क्रमांक

ग्राम का नाम

वनखण्ड का नाम

(7)

(5)

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (6)

भूमिका वर्तमान मद (4)

(2)

(3)

(1)

2.02

1093/1

उत्तर - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1

गुड़ेहा शासकीय भूमि

गुड़ेहा

1.22

1093/2

0.80

1093/3

0.95

1103/1

01 से 03 तक की कृत्रिम वन सीमा. पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 03 से 11 तक की कृत्रिम वन सीमा.

0.95

1103/2

1105/1

1.03

दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 11 से 14 तक की कृत्रिम वन सीमा.

0.54

1105/2

0.51

1103/3

पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 14 से 25 तक एवं मुनारा क्रमांक 25

8.02

योग ..

से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा.

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 6 - एम.पी.सी. 009/ 2012 - बी.एच.ओ ./1144 , दिनांक 15 सितम्बर 2015 में अधिरोपित शर्त के अनुसार प्रबंधक, वेलस्पन एनर्जी मध्यप्रदेश लिमिटेड कटनी जिला- कटनी की स्वीकृत परियोजना कटनी जिले के ग्राम डोकरिया में 1980 मेगावाट क्षमता की ताप विद्युत् परियोजना की स्थापना में प्रभावित 7.840 हेक्टेयर राजस्व वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 8.02 हेक्टेयर वनभूमि में से अनुसूची में वर्णित गैर वनभूमि 8.02 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन , वन विभाग के पक्ष में न्यायालय तहसीलदार , विजयराघवगढ़ के आदेश क्रमांक रा.प्र. 01/अ-24/2014-15, दिनांक 3 मार्च 2015 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.

2. अन्य कारणों का विवरण:-निरंक

(ख ) अनुसूची में वर्णित भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, तहसीलदार विजयराघवगढ़ जिला - कटनी के प्रमाण- पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार.-अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है.

2. सामुदायिक अधिकार.- अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है.

अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय मोहरीर , पदेन सचिव.

7179

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021

भाग 1 ]

भोपाल , दिनांक 8 जुलाई 2021

एफ- 25-16-2021 - दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-16-2021 - दस 3, दिनांक 8 जुलाई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर , पदेन सचिव.

Bhopal, the 8th July 2021

No. F- 25-16-2021 - X- 3 . In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the areas , specified in the schedule below . This Forest Block lies between N 24°00'19.00" to N 24 ° 00'29.50 " North Latitude and E 80°42'19.00 " to E 80 °42′32.20 " East Longitude :-

SCHEDULE

District- Katni , Tehsil- Vijayraghavgarh , Forest Division- Katni , Forest Range-Vijayraghavgarh

Forest Block Boundaries Details of land included

S. No.

(7)

Khasara No. (5)

Area (Hectare) (6)

Head of Land (4)

Name of Village (3)

(1)

Name of Forest Block (2)

1093/1

2.02

Govt. Land

Gudeha

1

Gudeha

1.22

1093/2

1093/3 0.80

North-Artificial Forest boundary of protected Forest Block from Pillar No. 01 to 03 .

0.95

1103/1

1103/2 0.95

1.03

East-Artificial Forest boundary of protected Forest Block from Pillar No. 03 to Pillar No. 11 .

1105/1

1105/2 0.54

0.51

1105/3

South-Artificial Forest boundary of protected Forest Block from Pillar No. 11 to Pillar No. 14 .

West-Artificial Forest boundary of protected Forest Block from Pillar No. 14 to 25 & Pillar No. 25 to pillar No. 1 .

Total 8.02

(A) Reason for Publication of Notification :

(1) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment Forest and climate change Government of India's letter No. 6 - MPC009 /2012 -BHO/ 1144 , dated 15th September 2015 and in lieu of7.840 hectare of affected revenue froest land under the sanctioned project of establishment of 1980 Megavatt Power Plant in Katni District Village Dokariya of Manager Welspun Energy Madhya Pradesh Limited Kanti District Katni . the Non Forest Land of 8.02 hectare mentioned in schedule from transferred or muted in favour of Madhya Pradesh Govt . , Forest Department by No. 01 /A- 24/2014- 15, dated 3rd March 2015 of Tehsildar Vijyarghavgarh Court for the purpose of compensatory afforestation.

(2) Details of other Reasons .-Nil .

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the land mentioned in schedule as per Tehsildar Vijyarghavgarh , District Katni Certificate are as under:-

1. Individual's Rights -There are no individual's Rights on the land mentioned in schedule .

2. Communitiy's Rights- There are no Community's Rights on the land mentioned in schedule .

Therefore the land mentioned in schedule is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act, 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR, Ex - officio Secy .

7180

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021

भोपाल , दिनांक 6 जुलाई 2021

क्र. एफ- 25-25-2021 - दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है. यह वनखण्ड 23 ° 15'0.32" N से 23° 15'16.38 " N उत्तर अक्षांश तथा 80° 15'46.04" E से 80° 16'10.12 "Ε पूर्व देशांश के बीच स्थित है:-

अनुसूची

जिला- जबलपुर , तहसील-कुण्डम वनमण्डल-जबलपुर, वनपरिक्षेत्र-कुण्डम

वनखण्ड की भूमि का विवरण

अ. क्र.

भूमि का मद वनखण्ड का नाम

(4)

ग्राम का नाम (3)

(1) (2)

1 बार-तौरी 'अ'

बड़े झाड़ का जंगल

तौरी (प.ह.नं. 08)

वनखण्ड की सीमाएं

खसरा क्र.

(7)

रकबा (हेक्टेयर में) (6)

(5)

13.00

01 ( भाग)

उत्तर - संरक्षित वनखण्ड 180- भजिया के मुनारा क्रमांक 31 से मुनारा क्रमांक 30/2तक संरक्षित वन की सीमा पश्चात् संरक्षित वनखण्ड 180 - भजिया के मुनारा क्रमांक 30/2 से प्रस्तावित वनखण्ड बार- तौरी ' अ ' के मुनारा क्रमांक 01 तक एवं मुनारा क्रमांक 01 से वनखण्ड बार - तौरी ' अ ' के मुनारा क्रमांक 14 तक की कृत्रिम वन सीमा.

पूर्व- वनखण्ड बार- तौरी ' अ ' के मुनारा क्रमांक 14 से मुनारा क्रमांक 17 तक की कृत्रिम वन सीमा.

दक्षिण- वनखण्ड बार-तौरी ' अ ' के मुनारा क्रमांक 17 से मुनारा क्रमांक 29 तक की कृत्रिम वन सीमा.

पश्चिम- वनखण्ड बार- तौरी ' अ ' के मुनारा क्रमांक 29 से मुनारा क्रमांक 33 एवं मुनारा क्रमांक 33 से संरक्षित वनखण्ड 180- भजिया के मुनारा क्रमांक 32 तक की कृत्रिम वन सीमा पश्चात् संरक्षित वनखण्ड 180 भजिया के मुनारा क्रमांक 32से मुनारा क्रमांक 31 तक संरक्षित वन सीमा.

योग ..

13.00

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः 1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 8-05/2019 - FC , दिनांक 3 मार्च 2021 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री , हिरन जल संसाधन संभाग , जबलपुर की स्वीकृत परियोजना हिरन मध्यम सिंचाई योजना में कुल प्रभावित रकबा 54.87 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में प्राप्त कुल 54.87 हेक्टेयर गैर वन भूमि में से उपरोक्त अनुसूची में वर्णित भूमि 13.00 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य के मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग पक्ष में न्यायालय कलेक्टर ग्रामीण के राजस्व प्रकरण क्रमांक 01/अ -19 ( 3 )/ 2017-18 संशोधित आदेश क्रमांक 3717/प्रवा.अ.कले./2018, जबलपुर दिनांक 7 दिसम्बर 2018 से नामांतरित किये जाने के कारण.

7181

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021

भाग 1 ]

2. अन्य कारणों का विवरण:-निरंक (ख) उपरोक्त अनुसूची में दर्शित भूमि पर तहसीलदार कुण्डम के प्रमाण-पत्र अनुसार अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार.-अनुसूची में दर्शित भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार नहीं है .

2. सामुदायिक अधिकार.-अनुसूची में दर्शित भूमि पर सामुदायिक अधिकार नहीं है.

अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय मोहरीर , पदेन सचिव.

भोपाल , दिनांक 6 जुलाई 2021

क्र. एफ- 25-25-2021- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-25-2021- दस 3 , दिनांक 6 जुलाई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर , पदेन सचिव.

Bhopal , the 6th July 2021

No. F -25-25-2021 -X- 3 . In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) , the State Government is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the areas , specified in the schedule below. This Forest Block lies between 23 ° 15'0.32 " N to 23 °15'16.38 " N North Latitude and 80° 15'46.04 " E to 80° 16'10.12E East Longitude :-

SCHEDULE

District- Jabalpur Tehsil- Kundam , Forest Division-Jabalpur , Forest Range- Kundam

Details of Land included S. No.

Head of Land

(4)

Name of Village (3)

Khasara No. (5)

Name of the Forest Block (2)

(1)

1

01 (Part)

'A' Bar- Touri

Bade Jhad kaGangle

Touri (P.C. No. 08)

Forest Block Boundaries Area (Hectare) (6)

13.00 North-Protected Forest boundary of

Protected forest block 180- Bhajiya from pillar Number 31 to pillar Number 30/2 after then Artificial forest boundary of Protected forest block Bar- Touri 'A' Protected forest block 180- Bhajiya from pillar Nurnber 30/2 to forest block Bar- Touri ' A' pillar Number Ol and from pillar Number 01 to pillar Number 14.

East-Artificial forest boundary of forest block Bar- Touri ' A' from Pillar Number 14 to PillarNumber 17 .

South-Artificial forest boundary of forest block Bar - Touri 'A'from Pillar Number 17 to Pillar Number 29 .

7182

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021

(1)

(2)

(3)

(4)

(7) (5)

(6)

West-Artificial forest boundary of forest block Bar - Touri ' A' from Pillar Number 29 to Pillar Number 33 and pillar Number 33 to Protected forest block 180- Bhajiya pillar Number 32 after than Protected forest boundary of Protected forest block 180 -Bhajiya Pillar Number 32 to Pillar Number 31 , Total 13.00

(A) Reason for Publication of Notification :

(1) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's letter No. 8-05/2019 -FC , dated 3rd March 2021 and in lieu of 54.87 hectare of total affected forest land under the sanctioned project of Hiran Medium Tank Project of The Executive Engineer, Hiran Water Resources Division , Jabalpur the above , mentioned Non forest land of 13.00 hectare in Schedule muted in favour of Madhya Pradesh Govt . , Forest Department by Revised Order No. 3717/प्र.वा.अ.कले./2018, Jabalpur Dated 7th December 2018 in Revenue case no 01 /अ-19 (3 )/2017-18 of Court Collector Rural Jabalpur for the purpose of compensatory afforestation.

(2) Details of other Reasons .-Nil .

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land mentioned in schedule as per the certificate of Tahsildar Kundam are as under:-

1. Individual's Rights -There are no individual's Rights on the land mentioned in schedule.

2. Communitiy's Rights-There are no Community's Rights on the land mentioned in schedule .

Therefore the land mentioned in schedule is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act, 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR , Ex - officio Secy .

भोपाल, दिनांक 6 जुलाई 2021

क्र. एफ- 25-31-2021 - दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/ उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है . यह वनखण्ड 23° 15'16.17 "N से 23° 15′27.24 " N उत्तर अक्षांश तथा 80° 16'20.82" E से 80° 16′38.37 "Ε पूर्व देशांश के बीच स्थित है:-

अनुसूची

जिला- जबलपुर, तहसील- कुण्डम वनमण्डल-जबलपुर, वनपरिक्षेत्र-कुण्डम

अ.

वनखण्ड की भूमि का विवरण

भूमिका

ग्राम का

क्र.

वनखण्ड का नाम

नाम

(2)

मद (4) (1)

(3)

तौरी

1

बड़े झाड़ का जंगल बार-तौरी 'स' (प.ह.नं. 08)

वनखण्ड की सीमाएं खसरा

रकबा (हेक्टेयर में)

(6)

(7)

क्र. (5)

10.00

01 (भाग)

उत्तर - आरक्षित वनखण्ड 39- कुन्दवारा के मुनारा क्रमांक 13 से मुनारा क्रमांक 09 7183 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021

(7)

(4)

(5)

(6)

(1) (2)

(3)

तक की आरक्षित वन सीमा.

पूर्व- आरक्षित वनखण्ड 39 - कुन्दवारा के मुनारा क्रमांक 09 से वनखण्ड बार - तौरी ' स ' के मुनारा क्रमांक 01 तक एवं मुनारा क्रमांक 01 से मुनारा क्रमांक 03 तक की कृत्रिम वन सीमा.

दक्षिण- वनखण्ड बार- तौरी ' स ' के मुनारा क्रमांक 03 से मुनारा क्रमांक 04 तक की कृत्रिम वन सीमा.

पश्चिम- वनखण्ड बार- तौरी ' स ' के मुनारा क्रमांक 04 से मुनारा क्रमांक 09 एवं मुनारा क्रमांक 09 से आरक्षित वनखण्ड 39- कुन्दवारा के मुनारा क्रमांक 13 कृत्रिम वन सीमा.

योग ..

10.00

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 8-05 /2019 - FC , दिनांक 3 मार्च 2021 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग , जबलपुर की स्वीकृत परियोजना हिरन मध्यम सिंचाई योजना में कुल प्रभावित रकबा 54.87 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में प्राप्त कुल 54.87 हेक्टेयर गैर वन भूमि में से उपरोक्त अनुसूची में वर्णित भूमि 10.00 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य के मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग पक्ष में न्यायालय कलेक्टर ग्रामीण के राजस्व प्रकरण क्रमांक 01/अ -19 ( 3 )/2017-18 संशोधित आदेश क्रमांक 3717 /प्रवा.अ.कले./2018, जबलपुर दिनांक 7 दिसम्बर 2018 से नामांतरित किये जाने के कारण.

2. अन्य कारणों का विवरण:- निरंक

(ख ) उपरोक्त अनुसूची में दर्शित भूमि पर तहसीलदार कुण्डम के प्रमाण - पत्र अनुसार अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैः-

1. व्यक्तिगत अधिकार.-उपरोक्त अनुसूची में दर्शित भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार नहीं है.

2. सामुदायिक अधिकार.- उपरोक्त अनुसूची में दर्शित भूमि पर सामुदायिक अधिकार नहीं है.

अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर , पदेन सचिव.

भोपाल , दिनांक 6 जुलाई 2021

क्र. एफ- 25-31-2021 - दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-31-2021- दस 3 , दिनांक6 जुलाई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर , पदेन सचिव.

7184

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2021

Bhopal , the 6th July 2021

No. F- 25-31-2021 -X - 3.- In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) , the State Government is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the areas , specified in the schedule below . This Forest Block lies between 23 ° 15'16.17 " N to 23 ° 15′27.24 " N North Latitude and 80° 16'20.82 " E to 80° 16'38.37 "E East Longitude :-

SCHEDULE

District- Jabalpur Tehsil-Kundam , Forest Division-Jabalpur , Forest Range-Kundam

Details of Land included S. No. Name of the ForestBlock (2)

Head of Land (4)

Khasara No. (5)

Name of Village (3)

(1)

1

01 (Part)

Bar-Touri 'C'

Bade Jhad kaGangle

Touri (P.C. No. 08)

Forest Block Boundaries Area (Hectare) (6)

(7)

10.00 North-Reserved forest boundary of Reserve forest block 39- Kundwara from pillar Number 13 to pillar Number 09.

East-Artificial forest boundary of Reserve forest block 39- Kundwara from Pillar Number 09 to forest block Bar- Touri ' C ' pillar Number 01 and pillar Number 01 to pillar Number 03 .

South-Artificial forest boundary of forest block Bar- Touri ' C' from Pillar Nurnber 03 to Pillar Number 04 .

West-Artificial forest boundary of Bar- Touri ' C ' from Pillar Number 04 Pillar Number 09 and Pillar Number 09 to Reserved forest block 39 - Kundwara Pillar Number 13.

Total

10.00

(A) Reason for Publication of Notification :

(1) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt . of India's letter No. 8-05/2019 - FC , dated 3rd March 2021 and in lieu of 54.87 hectare of total affected forest land under the sanctioned project of Hiran Medium Tank Project of The Executive Engineer, Hiran Water Resources Division, Jabalpur the above , mentioned Non forest land of 10.00 hectare in schedule transferred or muted in favour of Madhya Pradesh Govt . , Forest Department by Revised Order No. 3717/प्र.वा.अ.कले ./2018 , Jabalpur Dated 7th December 2018 in Revenue case no 01 /अ-19 (3 )/2017-18 of Court Collector Rural Jabalpur for the purpose of compensatory afforestation .

(2) Details of other Reasons .-Nil .

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land mentioned in schedule as per the certificate of Tahsildar Kundam are as under :-

1. Individual's Rights - There are no individual's Rights on the land mentioned in schedule.

2. Communitiy's Rights- There are no Community's Rights on the land mentioned in schedule .

Therefore the land mentioned in schedule is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act, 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR, Ex- officio Secy .

7185

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 6 जुलाई 2021

क्र. एफ - 25-41-2021 - दस-3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है . यह वनखण्ड N- 23° 43′51.70" से N- 23 °44'10.80 " उत्तर अक्षांश तथा E- 80° 31′28.30" से E- 80 °31'50.90" पूर्व देशांश के बीच स्थित है:-

अनुसूची

जिला- कटनी , तहसील- बड़वारा, वनमण्डल-कटनी , वनपरिक्षेत्र- बड़वारा

वनखण्ड की सीमाएं वनखण्ड की भूमि का विवरण

अ. क्र.

खसरा क्र.

भूमिका मद

वनखण्ड का नाम

(7)

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (6)

(5)

(4)

ग्राम का नाम (3)

(2)

(1)

275/2

19.600

भगनवारा

भगनवारा

1

शासकीय छोटे बडे झाड का जंगल

उत्तर - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 01 से मुनारा क्रमांक 05 तक की कृत्रिम वन सीमा.

पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 05 से मुनारा क्रमांक 18 तक की कृत्रिम वन सीमा.

दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 18 से मुनारा क्रमांक 25 तक की कृत्रिम वन सीमा.

पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 25 से मुनारा क्रमांक 31 तक एवं मुनारा क्र. 31 से मुनारा क्र. 01 तक की कृत्रिम वन सीमा.

योग ..

19.600

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः

1 . पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 6MPC037/2010-BHO/ 3371 दिनांक 12 जुलाई 2011 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग -2, बैतूल , जिला बैतूल की स्वीकृत परियोजना बैतूल जिले के अंतर्गत मोतीढाना जलाशय के निर्माण में प्रभावित 9.800 हेक्टेयर ( 4.800 हेक्टेयर आरक्षित वनभूमि एवं 5.00 हेक्टेयर राजस्व वनभूमि) के एवज में प्राप्त कुल 25.410 हेक्टेयर भूमि में से 19.600 हेक्टेयर उपरोक्त अनुसूची में वर्णित गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर, जिला कटनी के आदेश प्रकरण क्रमांक 125-अ-19-2016-17 दिनांक 2 अगस्त 2017 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण .

2. अन्य कारणों का विवरण:-निरंक

(ख ) अनुसूची की भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीदार बड़वारा जिला कटनी के प्रमाण - पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार.- अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है.

2. सामुदायिक अधिकार.-अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है.

[ भाग 1 7186

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021

अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल , दिनांक 6 जुलाई 2021

क्र. एफ- 25-41-2021 - दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ - 25-41-2021- दस-3.- दिनांक 6 जुलाई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर , पदेन सचिव.

Bhopal , the 6th July 2021

No. F - 25-41-2021 - X - 3 . In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927 ) , State Government is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the areas , specified in the schedule below . This Forest Block lies between N - N- 23 ° 43'51.70 " to N- 23 °44'10.80 " North Latitude and E- 80° 31′28.30 " to E- 80° 31'50.90 " East Longitude :--

SCHEDULE

District-Katni , Tehsil- Badwara, Forest Division- Katni, Forest Range-Badwara

Forest Block Boundaries Details of Land included

S. No.

(7)

Khasara No. (5)

Area (Hectare) (6)

Name of Village (3)

Head of Land (4)

(1)

Name of Forest Block (2)

275/2 19.600

1

Bhaganwara

Bhaganwara

North-Artificial Forest Boundary of Protected Forest Block from Pillar No. 01 to Pillar No. 05 .

Government Forest chhote bade Jhad ka jungle

East-Artificial Forest Boundary of Protected Forest Block from Pillar No. 05 to Pillar No. 18 .

South-Artificial Forest Boundary of Protected Forest Block from Pillar No. 18 to Pillar No. 25.

West-Artificial Forest Boundary of Protected Forest Block from Pillar No. 25 to Pillar No. 31 & Pillar No. 31 to Pillar No. 01.

Total .. 19.600

(A) Reason for Publication of Notification :

(1) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest , Govt . of India's letter No. 6MPC037-2010- BHO- 3371 dated 12th July 2011 and in lieu of 9.800 hectare of affected (Reserved Forest Land 4.800 hectare and 5.00 hectare Revenue Forest land ) under the sanctioned project of Construction for Motidhana Dam in Betul District of Executive Engineer , Water Resources Betul Division District Betul , the Non Forest Land of 19.600 hectare transferred or muted in favour of M. P. Govt . Forest Department by order Case No. 125- A-19- 2016-17 dated 02 August 2017 of Collector Katni Court for the purpose of compensatory afforestation .

(2) Details of other Reasons .-No .

7187

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021

भाग 1 ]

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per Tehsildar Badwara , District katni Certificate are as under:-

1. Individual's Rights -There are no individual's Rights on the land mentioned in schedule .

2. Community's Rights-There are no Community's Rights on the land mentioned in schedule .

Therefore the land mentioned in schedule is being declared as Protected Forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR, Ex - officio Secy.

भोपाल, दिनांक 6 जुलाई 2021

क्र. एफ- 25-42-2019 - दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है. यह वनखण्ड उत्तर अक्षांश N- 22° 14'05.53 " से N- 22 ° 14′38.25" तथा E- 79° 15′28.65" से E- 79 ° 16'02.52" पूर्व देशांश के बीच स्थित है:-

अनुसूची

जिला- छिंदवाड़ा, तहसील- अमरवाड़ा, वनमण्डल-पूर्व छिंदवाड़ा वनमंडल ( क्षेत्रीय ) , वनपरिक्षेत्र-चौरई

वनखण्ड की सीमाएं वनखण्ड की भूमि का विवरण

अ.

खसरा

वनखण्ड

ग्राम का

भूमिका

क्र.

मद

क्र.

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

नाम

का नाम

(7)

(4)

(6)

(5)

(3)

(1) (2)

169

2 बड़ेला ' बी' बड़ेला शासकीय भूमि

1.726

170/1

0.724

उत्तर - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 15 से 35 तक की कृत्रिम वन सीमा.

170/2

0.724

0.725

170/3

पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 35 से 62 तक की कृत्रिम वन सीमा.

171

0.773

0.793

172

दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 62 से 95 तक की कृत्रिम वन सीमा.

173

0.849

1.114

174

पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 95 से 15 तक की कृत्रिम वन सीमा.

175

2.636

176/1

0.506

176/2

0.506

1.388

176/3

1.217

177/1

0.460

177/2

178/1

0.046

0.509

178/2

179

0.303

1.032

180

181/2

0.549

181/3

1.098

बड़ेला ' बी' बड़ेला शासकीय भूमि

182/2

0.607

183

1.255

0.214

186/1

0.726

187/3 [ भाग 1 7188

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021

(6)

(7)

(4)

(5)

(2)

(3)

(1)

187/4

0.608

1.125

187/5

0.291

188

0.150

189

190

0.405

191

0.336

8

0.328

शासकीय भूमि

बड़ेला ' बी' केकड़ा

10

0.247

11

0.749

0.397

13

14

0.761

0.202

15/1

15/2

0.417

0.352

15/3

16/1

0.012

0.769

16/2

16/3

0.595

16/4

0.194

0.214

18,20/2

19

0.417

0.490

23/1

23/2

0.381

24

0.214

25

0.789

27/1

0.501

0.405

27/3

28

0.652

2.667

29

31

1.546

बड़ेला ' बी ' केकड़ा शासकीय भूमि

32

1.036

0.701

33/1, 40/7

1.639

33/2, 40/5

1.639

33/3, 40/6

41.709

योग ..

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः

1.

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 8-24/2016-FC दिनांक 20 मार्च 2017 में अधिरोपित शर्त के अनुसार सी. बी. एम. प्रोजेक्ट रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, शहडोल की स्वीकृत परियोजना मिथेन गैस दोहन परियोजना में प्रभावित 77.05 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में पूर्व छिंदवाड़ा वनमंडल में प्राप्त कुल 63.054 हेक्टेयर राजस्व भूमि में से उपरोक्त अनुसूची में वर्णित भूमि 41.709 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन , वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर , छिंदवाड़ा के आदेश क्रमांक- 01-02-अ-19 (4 ) -2016-17 दिनांक 28 अप्रैल 2017 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.

7189

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021

भाग 1 ]

2. अन्य कारणों का विवरण:-निरंक

(ख) उपरोक्त अनुसूची में दर्शित भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीदार अमरवाड़ा जिला छिंदवाड़ा के प्रमाण- पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार.- अनुसूची में दर्शित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है.

2. सामुदायिक अधिकार.-अनुसूची में दर्शित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है.

अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय मोहरीर , पदेन सचिव.

भोपाल , दिनांक 6 जुलाई 2021

क्र. एफ- 25-42-2021- दस-3 .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-42-2021- दस - 3.- दिनांक 6 जुलाई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय मोहरीर , पदेन सचिव.

Bhopal , the 6th July 2021

No. F - 25-42-2019 - X- 3 . In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the areas , specified in the schedule below . This Forest Block lies between North Latitude N- 22 ° 14'05.53 " to N- 22° 14'38.25 " & E- 79 ° 15′28.65" to E- 79 ° 16'02.52 " East Longitude :-

SCHEDULE

District-Chhindwara, Tehsil Amarwara, Forest Division-East Chhindwara Divison (T) , Forest Range Chourai

Forest Block Boundaries Details of Land included

S.

No.

(7)

Khasra No. (5)

Area (Hectare) (6)

Name of Forest Block (2)

Name of Village (3)

Head of Land (4)

(1)

1.726

169

Govt. land

Badela

Badela ' B '

2

0.724

170/1

0.724

North-Artificial Forest Boundary from Piller No. 15 to 35 of Protected Forest Block .

170/2

0.725

170/3

171

0.773

East-Artificial Forest Boundary from Piller No. 35 to 62 of Protected Forest Block.

172

0.793

0.849

173

174

1.114

2.636

South-Artificial Forest Boundary from Piller No. 62 to 95 of Protected Forest Block.

175

0.506

176/1

0.506

176/2

1.388

West-Artificial Forest Boundary from Piller No. 95 to 15 of Protected Forest Block.

176/3

1.217

177/1

0.460

177/2

0.046

178/1

0.509

178/2

0.303

179

1.032

180

0.549

181/2 [ भाग 1 7190

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021

(7)

(5)

(6)

(4)

(3)

(1)

(2)

181/3

1.098

182/2

0.607

1.255

183

Badela Govt. land

Badela ' B '

0.214

186/1

187/3 0.726

187/4

0.608

187/5 1.125

188

0.291

0.150

189

0.405

190

0.336

191

0.328

8

Kekra Govt. land

Badela ' B '

0.247

10

0.749

11

0.397

13

0.761

14

0.202

15/1

0.417

15/2

0.352

15/3

0.012

16/1

0.769

16/2

0.595

16/3

0.194

16/4

18,20/2 0.214

0.417

19

23/1

0.490

0.381

23/2

0.214

24

0.789

25

0.501

27/1

0.405

27/3

0.652

28

2.667

29

1.546

31

1.036

32

0.701

33/1, 40/7

1.639

Kekra Govt. land 33/2, 40/5

Badela ' B '

1.639

33/3, 40/6

41.709

Total ..

(A) Reason for Publication of Notification :

(1) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest , Govt. of India's letter No. 8-24-2016- FC dated 20th March 2017 and in lieu of 77.05 hectare of affected forest land under the sanctioned project of C. B. M. Project Reliance Industries Ltd. Shahdol of General Manager C. B. M. Project the above mentioned Revenue Land of 41.709 hectares out of 63.054 hectares received transferred or muted in favour of M. P. Govt . , Forest Department by order No. 01-02 - A- 19 (4) 2016-17 dated 28 April 2017 of Collector Chhindwara for the purpose of compensatory afforestation.

(2) Details of other Reasons .-Nil .

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land mention in schedule as per report Certificated of Tahsildar - Amarwara District Chhindwara are as under :-

Individual's Rights -There are no individual's Rights on the land mentioned in schedule .

1.

2. Community's Rights There are no Community's Rights on the land mentioned in schedule .

Therefore the land mentioned in schedule is being declared as Protected Forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR, Ex - officio Secy .

7191 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021

भोपाल , दिनांक 6 जुलाई 2021

क्र. एफ- 25-54-2021 - दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है. यह संरक्षित वनखण्ड संदई 23 °39'50.40 " से 23 °39'26.90 " उत्तर अक्षांश तथा 79 °8′55.40 " से 79 °8′29.80" पूर्व देशांश के बीच स्थित है:-

अनुसूची

जिला-सागर, तहसील - रहली, वनमण्डल- दक्षिण सागर ( सा. ), वनपरिक्षेत्र -ढाना

अ.

वनखण्ड की सीमाएं वनखण्ड की भूमि का विवरण

क्र.

वनखण्ड का नाम

खसरा क्रमांक

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (6)

(7)

भूमिका मद (4)

(5)

(1) (2)

ग्राम का नाम (3)

224

संदई

संदई

1

पहाड़ चट्टान (शासकीय भूमि)

36.610 उत्तर - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से 4 तक की कृत्रिम वन सीमा. पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 4 से 7 तक की कृत्रिम वन सीमा. दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 7 से 9 तक की कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 9 से 1 तक की कृत्रिम वन सीमा.

योग ..

36.610

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः

1. पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक F. No. 8-13/2015- FC दिनांक 27-07- 2016 प्रथम एवं पत्र क्रमांक F. No. 8-13 /2015- FC दिनांक 11-07-2018 अंतिम स्वीकृति में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग संभाग राहतगढ़ , जिला सागर, म. प्र. की स्वीकृत बीना संयुक्त सिंचाई एवं वृहद परियोजना में प्रभावित 1024.440 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में कुल रकबा 39.610 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में अनुसूची में वर्णित 36.610 हेक्टेयर गैर वनभूमि कलेक्टर सागर के आदेश क्रमांक/रा.प्र. क्रमांक/988/री . क्ले. / 14 दिनांक 12-02-2014 द्वारा हस्तांतरित अथवा नामांकित दिये जाने के कारण.

(ख ) अनुसूची में दर्शित उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार रहली द्वारा दिये गये प्रमाण - पत्र अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

(अ) व्यक्तिगत अधिकार.- अनुसूची में उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है.

(ब) सामुदायिक अधिकार.- अनुसूची में उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है.

अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय मोहरीर , पदेन सचिव.

[ भाग 1 7192

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021

भोपाल , दिनांक 6 जुलाई 2021

क्र. एफ- 25-54-2021- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-54-2021- दस 3 , दिनांक6 जुलाई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय मोहरीर , पदेन सचिव.

Bhopal , the 6th July 2021

No. F- 25-54-2021 -X- 3 . In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) , the State Government is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the areas , specified in the schedule below . This Protected Forest Block Sandai lies between N 23 °39'50.40 " to N 23 ° 39′26.90 " North Latitude and E 79 °8′55.40 " to E 79 °8′29.80 " East Longitude :-

SCHEDULE

District-Sagar , Tehsil- Rehli , Forest Division-South Sagar ( territorial ) , Forest Range-Dhana

Forest Block Boundaries Details of land included

S. No.

(7)

Khasara No. (5)

Area (Hectare) (6)

Name of Village (3)

Head of Land (4)

Name of the Forest Block (2)

(1)

224

36.610

Sandai

1

Sandai

North-Protected Forest Block Pillar No. 1 to 4 Artificial Forest Boundary.

hill rock (Charnoi Govt. land)

East-Protected Forest Block Pillar No. 4 to 7 Artificial Forest Boundary.

South-Protected Forest Block Pillar No.7 to 9 Artificial Forest Boundary.

West-Protected Forest Block Pillar No. 9 to 1 Artificial Forest Boundary.

Total

36.610

(A) Reason for Publication of Notification :

(1) In accordance with the conditions laid down in the Ministry of Environment and Forest , Govt . of India's letter No. F. No. 8-13-2015 - FC , dated 27th July 2016 and 8-13/2015 - FC , Bhopal dated 11th July 2018 and in lieu of 1024.440 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Beena Joint Irrigation and Expansion Project of Executive Engineer Water Resource Division Rahatgarh Sagar Madhya Pradesh the above mentioned 36.610 hectare Non forest land mentioned in schedule transferred or muted in favour of Madhya Pradesh Government , Forest Department by Collector Sagar order No. 988/ री.क्ले/ 14 , dated 12th February 2014 for the purpose of compensatory afforestation.

(B ) The Khasra wise details of recorded rights on the above land mentioned in schedule as per Certificate of Tehsildar Rehli are as under:-

1. Individual Rights -Above mentioned land in schedule dose not have any individuals Rights 2. Community Rights-Above mentioned land in schedule dose not have any communities Rights Therefore the land mentioned in schedule is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR, Ex - officio Secy .

7193

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2021

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 6 जुलाई 2021

क्र. एफ-25-55-2021 - दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/ उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है . यह वनखण्ड 23° 55'44.50" से 23 °56'02.20 " उत्तर अक्षांश तथा 76° 11′29.74" से 76° 11'51.20" पूर्व देशांश के बीच स्थित है:-

अनुसूची

जिला- आगर मालवा, तहसील- नलखेड़ा, वनमण्डल- सामान्य शाजापुर , वनपरिक्षेत्र- सुसनेर

वनखण्ड की भूमि का विवरण

अ. क्र.

वनखण्ड का नाम

भूमिका मद (4) (2)

ग्राम का नाम (3)

(1)

1

गैर मुमकिन

गुर्जरखेड़ी

गुर्जरखेड़ी

वनखण्ड की सीमाएं खसरा क्र.

(7)

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (6)

(5)

1

20.42 उत्तर - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से 4 तक की कृत्रिम वन सीमा.

पूर्व - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 4 से 10 तक की कृत्रिम वन सीमा. दक्षिण-संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 10 से 15 तक की कृत्रिम वन सीमा.

पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 15 से 1 तक की कृत्रिम वन सीमा.

योग ..

20.42

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः 1. 1. पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक F. No.8-02-2014- FC , दिनांक 15 सितम्बर 2015 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , राजगढ़ ( ब्यावरा ) की स्वीकृत वनमंडल शाजापुर में कुण्डालिया वृहद सिंचाई परियोजना में प्रभावित 405.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 405.139 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से अनुसूची में वर्णित भूमि 20.42 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन , वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला शाजापुर के आदेश क्रमांक/रीडर-1 /2012 /930-31 , दिनांक 19 सितम्बर 2012 एवं पत्र क्रमांक/रीडर -1 / 2013/566 , दिनांक 12 अगस्त 2013 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.

2. अन्य कारणों का विवरणः- निरंक (ख ) उपरोक्त अनुसूची की भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीदार आगर के प्रतिवेदन क्रमांक/क्यू, दिनांक 20 जुलाई 2016 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

(अ) व्यक्तिगत अधिकार.-निरंक

(ब ) सामुदायिक अधिकार.-निरंक अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

[ भाग 1 7194

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021

भोपाल , दिनांक 6 जुलाई 2021

क्र. एफ- 25-55-2021 - दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ - 25-55-2021- दस -3.- दिनांक 6 जुलाई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर , पदेन सचिव.

Bhopal , the 6th July 2021

No. F- 25-55-2021 - X - 3 . In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) , the State Government is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the areas , specified in the schedule below . This Forest Block lies between 23 ° 55'44.50 " to 23 °56'02.20 " North Latitude and 76° 11'29.74 " to 76° 11'51.20 " East Longitude :

SCHEDULE

(T) , Forest Range-Susner District-Agar Malwa, Tehsil- Nalkheda, Forest Division Shajapur

Forest Block Boundaries Details of Land included

S. No.

(7)

Area (Hectare) (6)

Name of Village (3)

Head of Land (4)

Khasara No. (5)

Name of the ForestBlock (2)

(1)

1

20.42

Gurjarkhedi Gair mumkin

1 Gurjarkhedi

North-Artificial Forest boundary from Pillar Number 1 to 4 of Protected Forest block .

East-Artificial Forest boundary from Pillar Number 4 to 10 of Protected Forest block .

South-Artificial Forest boundary from Pillar Number 10 to 15 of Protected Forest block .

West-Artificial Forest boundary from Pillar Number 15 to 1 of Protected Forest block .

Total ..

20.42

(A) Reason for Publication of Notification :

(1) In accordance with the conditions laid down in the Ministry of Environment and Forest , Govt . of India's letter No. F. No. 8-02-2014- FC , dated 15th September 2015 and in lieu of 405.00 hectare of affected forest land under the Kundaliya Major Irrigation Project, in Forest Division Shajapur of executive Enginner Water Resource Department , Rajgarh (Biaora) , the above mentioned 20.42 hectare Non Forest land in schedule out of 405.139 hectare transferred or muted in favour of Madhya Pradesh Government , Forest Department by order No. Reader- 01 /2012/930-31 dated 19th September 2012 & 1/2013/566 , dated 12th August 2013 of Collector Shajapur for the purpose of compensatory afforestation .

(2) Details of other Reasons .-Nil .

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land mentioned in schedule as per report No. Q dated 20th July 2016 of Tehsildar Agar are as under:-

1. Individual Rights -Nil

2. Community Rights-Nil

Therefore the land mentioned in schedule is being declared as Protected Forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, SANJAY MOHARIR , Ex - officio Secy .

7195

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 6 जुलाई 2021

क्र. एफ- 25-59-2021 - दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम , 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है. यह वनखण्ड N 23 ° 10'48.739 " से N 23 ° 10'36.185 " उत्तर अक्षांश तथा E 77 °21'33.373 " से E 77 °21'50.367 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है:-

अनुसूची

जिला- भोपाल , तहसील- हुजूर, वनमण्डल- भोपाल , वनपरिक्षेत्र- समर्धा

वनखण्ड की सीमाएं वनखण्ड की भूमि का विवरण

अ.

क्षेत्रफल

क्र.

ग्राम का नाम

खसरा क्रमांक

वनखण्ड का नाम

(7)

(5)

(हेक्टेयर में) (6)

(3)

भूमिका मद (4)

(2)

(1)

1

मेंडोरा

मेंडोरा 1

58/1 , 58/2 3.324

छोटे बड़े झाड़

0.390

59

का जंगल

उत्तर - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 02 तक की कृत्रिम वन सीमा.

60

0.180

(राजस्व भूमि)

0.160

61

पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 02 से 10 तक की कृत्रिम वन सीमा.

62

4.085 दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 10 से 12 तक की कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 12 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा.

योग..

8.139

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः

अ. माननीय एनजीटी के पत्र क्रमांक आई.ए.एन. - 104/ 19 ( cz ) -106/2019 ( cz ) , दिनांक 6 फरवरी 2020 के पालन में परिक्षेत्र समर्धा के अंतर्गत लोक संरक्षण क्षेत्र योजना के तहत राजस्व 1 हाईटेक प्लांटेशन प्राप्त क्षेत्र को वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं नामांतरित किये जाने के कारण.

ब. अन्य कारणों का विवरणः- कलेक्टर, भोपाल के आदेश क्रमांक ए-57/2000-2001 , दिनांक 10 फरवरी 2003 द्वारा वृहद उच्च तकनीकी वृक्षारोपण हेतु कुल 357.780 हेक्टेयर राजस्व वनभूमि ( छोटे बड़े झाड़ जंगल मद ) वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं नामांतरित किये जाने के कारण.

स. अनुसूची में दर्शित उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी , तहसीलदार, तहसील हुजूर, जिला भोपाल के प्रतिवेदन क्रमांक 74, दिनांक 18 मार्च 2021 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैः- 1. व्यक्तिगत अधिकार.-उपरोक्त अनुसूची में दर्शित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है.

2. सामुदायिक अधिकार.- उपरोक्त अनुसूची में दर्शित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है.

अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल, दिनांक 6 जुलाई 2021

क्र. एफ - 25-59-2021- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-59-2021- दस 3 , दिनांक 6 जुलाई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय मोहरीर , पदेन सचिव.

[ भाग 1 7196

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021

Bhopal , the 6th July 2021

No. F - 25-59-2021 -X- 3 . In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the areas , specified in the schedule below . This Forest Block lies between N 23 ° 10'48.739 " to N 23 ° 10'36.185 " North Latitude and E 77°21'33.373 " to E 77 ° 21'50.367 " East Longitude :-

SCHEDULE

District-Bhopal , Tehsil Huzur , Forest Division- Bhopal, Forest Range-Samrdha

Forest Block Boundaries Details of land included

S. No. Name of Forest Block

Khasara No. (5)

(7)

Area (Hectare) (6)

Head of Land (4)

Name of Village (3)

(1)

(2)

North-Protected Forest Block

3.324

Mendora

58/1 , 58/2

Chote Bade

1 Mendora I

0.390

59

jhad ka jangle

60

Artificial Forest boundary from Pillar No. 01 to 02 .

0.180

(Revenue Land)

0.160

61

East-Protected Forest Block

62

4.085

Artificial Forest boundary from Pillar No. 02 to 10 .

South-Protected Forest Block Artificial Forest boundary from Pillar No. 10 to 12 .

West-Protected Forest Block Artificial Forest boundary from Pillar No. 12 to 01 .

Total

8.139

(A) Reason for Publication of Notification :

a . As per the letter of National Green Tribunal No. IAN - 104/ 19 (CZ) & 106/2019 / (CZ ) , dated 6th Febraury 2020, the area handed over & transferred to Forest Department , Forest Range Samardha Forest Division Bhopal under Peoples Protected Area Scheme for High- Tech Plantation.

b. Details of other Reasons . Collector, Bhopal by Order No. A-57/2000-2001 , datded 10th Febraury 2003 has transfered 357.780 hectares of revenue forest land (Chhote Bade Jhar Ka Jangle ) to forest department for High - tech plantaion.

c. The Khasra wise details of recorded rights on the above land mentioned in schedule as per report No. 74, dated 18th March 2021 of Tehsildar , Tehsil , Huzur , District, Bhopal are as under:-

1. Individuals Rights - There are no individuals Rights on the land mentioned in schedule .

2. Communities Rights-There are no Communities Rights on the land mentioned in schedule .

Therefore the land mentioned in schedule is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act, 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR , Ex - officio Secy .

7197

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2021

भाग 1 ]

भोपाल , दिनांक 6 जुलाई 2021

क्र. एफ- 25-60-2021 - दस- 3.- भारतीयवन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है . यह वनखण्ड N 23° 11'20.517 " से N 23 ° 10'2.701 " उत्तर अक्षांश तथा E 77° 22'46.797 " से E 77°21'49.769" पूर्व देशांश के बीच स्थित है:-

अनुसूची

जिला- भोपाल, तहसील- हुजूर , वनमण्डल- भोपाल, वनपरिक्षेत्र-समर्धा

वनखण्ड की भूमि का विवरण

अ. क्र.

खसरा क्रमांक

ग्राम का नाम

वनखण्ड का नाम

भूमि का मद

(5)

(4) (2)

(3)

(1)

मेंडोरा II

1

मेंडोरी छोटे बड़े झाड़ का जंगल (राजस्व भूमि)

वनखण्ड की सीमाएं

(7)

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (6)

42.850

2.990

528 504

उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 47 से 49 तक एवं 14 से 16 तक की कृत्रिम वन सीमा.

पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 16 से 28 तक की कृत्रिम वन सीमा. दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 28 से 31 तक की कृत्रिम वन सीमा.

पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 31 से 41 एवं 41 से 47 तक की कृत्रिम वन सीमा.

योग .

45.840

मेंडोरा छोटे बड़े झाड़ का जंगल (राजस्व भूमि) (क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः

197 36.940 199 9.600 200 19.120 योग . 65.660 कुल योग .. 111.500

अ. माननीय एनजीटी के पत्र क्रमांक आई.ए.एन. - 104/ 19 ( cz ) -106/2019 ( cz ) , दिनांक 6 फरवरी 2020 के पालन में परिक्षेत्र समर्धा के अंतर्गत लोक संरक्षण क्षेत्र योजना के तहत राजस्व 1 हाईटेक प्लांटेशन प्राप्त क्षेत्र को वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं नामांतरित किये जाने के कारण .

ब. अन्य कारणों का विवरण:- कलेक्टर, भोपाल के आदेश क्रमांक ए-57/2000-2001 , दिनांक 10 फरवरी 2003 द्वारा वृहद उच्च तकनीकी वृक्षारोपण हेतु कुल 357.780 हेक्टेयर राजस्व वनभूमि ( छोटे बड़े झाड़ जंगल मद ) वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं नामांतरित किये जाने के कारण.

स. अनुसूची में दर्शित उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी , तहसीलदार, तहसील हुजूर, जिला भोपाल के प्रतिवेदन क्रमांक 74, दिनांक 18 मार्च 2021 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार.- अनुसूची में दर्शित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है.

2. सामुदायिक अधिकार.-अनुसूची में दर्शित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है.

अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय मोहरीर , पदेन सचिव.

[ भाग 1 7198

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021

भोपाल , दिनांक 6 जुलाई 2021

क्र. एफ- 25-60-2021- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-60-2021- दस 3 , दिनांक6 जुलाई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय मोहरीर , पदेन सचिव.

Bhopal , the 6th July 2021

No. F- 25-60-2021 -X - 3 . In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927 ) , the State Government is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the areas , specified in the schedule below . This Forest Block lies in between N 23 ° 11'20.517 " to N 23 ° 10'2.701 " North Latitude and E 77 °22'46.797 " to E 77 °21'49.769 " East Longitude :-

SCHEDULE

District-Bhopal , Tehsil-Huzur , Forest Division- Bhopal , Forest Range-Samrdha

Forest Block Boundaries Details of land included

(7)

Khasara No. (5)

Area (Hectare) (6)

Head of Land (4)

Name of the Forest Block (2)

Name of Village (3)

S. No. (1)

42.850

528

1 Mendora II

Mendori

2.990

504

Chote Bade Jhad ka Jangle (Revenue Land)

North- Protected Forest Block Artificial Forest boundary from Pillar No. 47 to 49 and 14 to 16.

East-Protected Forest Block Artificial Forest boundary from Pillar No. 16 to 28 .

South-Protected Forest Block Artificial Forest boundary from Pillar No. 28 to 31 .

West-Proposed Protected Forest Block Artificial Forest boundary from Pillar No. 31 to 41 and 41 to 47 .

45.840

Total

36.940

197

Chote Bade

Mendora

9.600

199

200 19.120

Jhad ka Jangle (Revenue Land)

65.660

Total ..

111.500

Total ..

(A) Reason for Publication of Notification :

a . As per the letter of National Green Tribunal No. IAN- 104/ 19 ( CZ) & 106/2019 / (CZ) , dated 6th February 2020, the area handed over & transferred to Forest Department , Forest Range Samardha Forest Division Bhopal under Peoples Protected Area Scheme for High - Tech Plantation.

b. Details of other Reasons.Collector , Bhopal by Order No. A- 57 /2000-2001 , dated 10th February 2003 transfered 357.780 hectares of revenue forrest land ( Chhote Bade Jhar Ka Jangle) to forest department for High - tech plantaion.

c. The Khasra wise details of recorded rights on the above land mentioned in schedule as per report No. 74, dated 18th March 2021 of Tehsildar, Tehsil , Huzur, District , Bhopal are as under:-

1. Individuals Rights - There are no individuals Rights on the land mentioned in schedule .

2. Communities Rights- There are no Communities Rights on the land mentioned in schedule .

Therefore the land mentioned in schedule is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act, 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR, Ex - officio Secy .

7199

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021

भाग 1 ]

भोपाल , दिनांक 8 जुलाई 2021

क्र. एफ- 25-71-2019- दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है . यह वनखण्ड N 22 ° 37'30.316" से N 22 °37'51.237 " उत्तर अक्षांश तथा E 74°41'54.744" से E 74°2'10.412 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है:-

अनुसूची

जिला-झाबुआ, तहसील-रामा, वनमण्डल-झाबुआ, वनपरिक्षेत्र-झाबुआ

वनखण्ड की भूमि का विवरण

अ. क्र.

वनखण्ड का नाम

भूमि का मद (4)

ग्राम का नाम (3)

(1) (2)

1

झुमका

झुमका

ना काबिल काश्त

वनखण्ड की सीमाएं

रकबा (हेक्टेयर में) (6)

(7)

खसरा क्र. (5)

20.827 उत्तर - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक

715,720

1 से 6 तक की कृत्रिम वन सीमा. पूर्व - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 6 से 13 तक की कृत्रिम वन सीमा. दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 13 से 15 तक की कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम-संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 15 से 1 तक की कृत्रिम वन सीमा.

योग ..

20.827

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः

1. पर्यावरण , एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक No.6- MPCO52 / 2011 - BHO/1075 , दिनांक 25 अगस्त 2015 में अधिरोपित शर्त के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 59 इन्दौर- अहमदाबाद में प्रभावित 20.827 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त 20.827 हेक्टेयर गैर वन भूमि से उपरोक्त वर्णित भूमि 20.827 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर, झाबुआ के आदेश क्रमांक 46/अ-19 ( 3 )/2014-15/ 1340, दिनांक 2 फरवरी 2015 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.

2. अन्य कारणों का विवरण:- निरंक (ख) उपरोक्त अनुसूची में दर्शित भूमि पर तहसीलदार, रामा के प्रतिवेदन पत्र अनुसार अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार.-निरंक 2. सामुदायिक अधिकार.-निरंक अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

भोपाल , दिनांक 8 जुलाई 2021

क्र. एफ- 25-71-2019 - दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-71-2019- दस 3 , दिनांक 8 जुलाई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय मोहरीर , पदेन सचिव.

[ भाग 1 7200

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021

Bhopal , the 8th July 2021

No. F- 25-71-2019 -X- 3 . In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the areas , specified in the schedule below . This Forest Block lies between N 22 °37'30.316" to N 22° 37'51.237 " North Latitude and E 74°41'54.744 " to E 74°42 " 10.412 " East Longitude :

SCHEDULE

District-Jhabua, Tehsil- Rama, Forest Division- Jhabua , Forest Range-Jhabua

Forest Block Boundaries Details of land included

(7)

Khasara No. (5)

Area (Hectare) (6)

Name of Village (3)

Head of Land (4)

S. No. (1)

Name of the Forest Blo Forest Block (2)

Jhumka

Jhumka

1

715 , 720 20.827

N.A. kabil kasht

North-Artificial Forest boundary from Pillar No. 1 to 6 of Protected Forest Block .

East-Artificial Forest boundary from Pillar Number 06 to 13 ofProtected Forest Block .

South-Artificial Forest boundary from Pillar No. 13 to 15 of Protected Forest Block .

West-Artificial Forest boundary from Pillar No. 15 to 1 of Protected Forest Block .

Total 20.827

(A) Reason for Publication of Notification :

(1) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and forest Government of India's letter No. 6- MPC052/ 2011 - BHO/ 1075 dated 25th August 2015 and in lieu of 20.827 hectare oftotal affected forest land under the sanctioned project of Indian National Highway No. 59 Indore- Ahmedabad the above mentioned Non Forest land of 20.827 hectare in schedule transferred or muted in favour ofMadhya Pradesh Govt. , Forest Department by Order No. 46/A- 19( 3 )/2014-15 , dated 2nd February 2015 of Collector Jhabua for the purpose of compensatory afforestation.

(2) Details of other Reasons .-Nil .

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land mentioned in schedule as per No. & Dated & ofTahsildar Rama are as under:-

1. Individual's Rights - There are no individual's Rights on the land mentioned in schedule .

2. Communitiy's Rights- There are no Community's Rights on the land mentioned in schedule .

Therefore the land mentioned in schedule is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act, 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR, Ex - officio Secy .

7201

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 6 जुलाई 2021

क्र. एफ- 25-84-2019- दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है. यह वनखण्ड उत्तर अक्षांश N22 °20'38.041 " से N22 °20′51.285" से E79 ° 1'50.943" से E79°2'4.105 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है:-

अनुसूची

जिला- छिन्दवाड़ा , तहसील- अमरवाड़ा , वनमण्डल- पूर्व छिंदवाड़ा वनमंडल ( क्षेत्रीय ) , वनपरिक्षेत्र-छिंदी

वनखण्ड की सीमाएं वनखण्ड की भूमि का विवरण

अ. क्र.

खसरा क्रमांक

वनखण्ड का नाम

(7)

(5)

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (6)

भूमि का मद (4)

(1) (2)

ग्राम का नाम (3)

1

0.709

शासकीय भूमि

सोनपुर

सोनपुर (ब)

3.654

उत्तर - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 06 तक की कृत्रिम वन सीमा.

2.367

505 508/1 510

पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 06 से 13 तक की कृत्रिम वन सीमा.

दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 13 से 21 तक की कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम-संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 21 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा .

योग ..

6.730

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 8-13/2011 - FC दिनांक 19 मई 2011 में अधिरोपित शर्त के अनुसार मैसर्स एस. जे . के. पावरजेन लिमिटेड शहडोल जिले में 2× 660 मेगावाट थर्मल परियोजना में दक्षिण वनमंडल शहडोल की प्रभावित 66.294 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में पूर्व छिन्दवाड़ा वनमंडल में प्राप्त कुल 67.684 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 6.730 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन , वन विभाग के पक्ष में उप पंजीयक छिन्दवाड़ा के आदेश क्रमांक 4/30 , दिनांक 29 मार्च 2010 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.

2. अन्य कारणों का विवरण:-निरंक

(ख) उपरोक्त अनुसूची में दर्शित भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार अमरवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के प्रमाण- पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार- अनुसूची में दर्शित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है.

2. सामुदायिक अधिकार-अनुसूची में दर्शित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है.

अतः अनुसूची में दर्शित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय मोहरीर, पदेन सचिव.

[ भाग 1 7202

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021

भोपाल, दिनांक 6 जुलाई 2021

क्र. एफ- 25-84-2019- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-84-2019- दस -3 , दिनांक 6 जुलाई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर , पदेन सचिव.

Bhopal , the 6th July 2021

No. F - 25-84-2019 - X- 3 . In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the areas , specified in the schedule below . This Forest Block lies between North latitude N22 °20'38.041 " to N22 °20'51.285 " & E79 ° 1'50.943 " to E 79 °2'4.105 " East Longitude :-

SCHEDULE

(T) Forest Range-Chhindi District-Chhindwara , Tehsil Amarwara, Forest Division-East Chhindwara Division

Forest Block Boundaries Details of land included

S. No.

(7)

Area (Hectare) (6)

Khasra No. (5)

Name of Village (3)

Head of Land (4)

Name of Forest Block (2)

(1)

0.709

505

Govt. Land

1

Sonpur

Sonpur 'B'

3.654

508/1

2.367

North-Artificial Forest boundary from Pillar No. 01 to 06 of Protected Forest Block.

510

East-Artificial Forest boundary from Pillar Number 06 to 13 ofProtected Forest Block .

South-Artificial Forest boundary from Pillar No. 13 to 21 of Protected Forest Block.

West-Artificial Forest boundary from Pillar No. 21 to 01 of Protected Forest Block .

6.730

Total

(A) Reason for Publication of Notification :

(1) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Government of India's letter No. 8-13 /2011 - FC , dated 19th May 2011 and in lieu of 66.294 hectare of affected forest land in South Division Shahdol under the sanctioned project of 2x660 Thermal Power Plant S. J. K. Power Gen Limited the above mentioned Non Forest Land of 6.730 hectares out of 67.684 hectares received transferred or muted in favour of Madhya Pradesh Govt . , Forest Department by order No. 7/30, dated 29th March 2010 of Sub Registrar Chhindwara for the purpose of compensatory afforestation.

(2) Details of other Reasons-Nil .

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land mention in schedule as per report (Certificated) of Tahsildar- Amarwara District Chhindwara are as under:-

1. Individual's Rights - There are no individual's Rights on the land mentioned in schedule .

2. Community's Rights There are no Community's Rights on the land mentioned in schedule.

Therefore the land mentioned in schedule is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR, Ex- officio Secy .

7203

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021

भाग 1 ]

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 जुलाई 2021

क्र. एफ- 3-67-2021 -अठारह-5.- राज्य शासन , एतद्वारा , मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनयम, 1973 की धारा 17 - क( 1 ) के अन्तर्गत सागर विकास योजना हेतु मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्रमांक एफ-3-41-2014- बत्तीस, भोपाल दिनांक 16 जून 2014 को निरस्त करते हुए सागर विकास योजना पुनर्विलोकन एवं संशोधन हेतु निम्नानुसार समिति का पुनर्गठन किया जाता है. यह समिति, अधिनियम की धारा 17- क( 2 ) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी :-

पदनाम अधिनियम की

धारा 17 (क) ( 1 )

की उपधारा

(2) (1)

1. महापौर (क)

2. अध्यक्ष

अध्यक्ष

समिति में पद संस्था/पता

(4) (3)

सदस्य नगर पालिक निगम, सागर

सदस्य नगर पालिका परिषद् मकरोनिया बुजुर्ग , सागर

सदस्य जिला पंचायत, सागर

(ख)

सदस्य लोकसभा क्षेत्र, सागर

संसद सदस्य (ग)

1. विधायक (घ)

2. विधायक

अध्यक्ष (ङ)

अध्यक्ष

सदस्य विधान सभा क्षेत्र , सागर

सदस्य विधान सभा क्षेत्र, नरयावली

नगर विकास प्राधिकरण/साडा

कोई नहीं

सदस्य जनपद पंचायत, सागर

(च)

1. सरपंच

सदस्य ग्राम पंचायत, रातौना

(छ)

2. सरपंच

3. सरपंच

4. सरपंच

5. सरपंच

6. सरपंच

सदस्य ग्राम पंचायत, बम्होरी रेंगुवा

सदस्य ग्राम पंचायत, बेरखेड़ी सुवंश

सदस्य ग्राम पंचायत , पथरिया हाट

सदस्य ग्राम पंचायत, बिहारीपुरा

सदस्य ग्राम पंचायत, पगारा

7. सरपंच

सदस्य ग्राम पंचायत, कुड़ारी

8. सरपंच

सदस्य ग्राम पंचायत, कपूरिया

9. सरपंच

सदस्य ग्राम पंचायत, बरारू

10. सरपंच

सदस्य ग्राम पंचायत, पटकुई

11. सरपंच

12. सरपंच

सदस्य ग्राम पंचायत , बहेरिया गदगद

सदस्य ग्राम पंचायत, बधोना

13. सरपंच

सदस्य ग्राम पंचायत, रूसल्ला

14. सरपंच

सदस्य ग्राम पंचायत, सिदगुवां

सदस्य ग्राम पंचायत, केरबना

15. सरपंच

16. सरपंच

सदस्य ग्राम पंचायत, बाछलोन

17. सरपंच

सदस्य ग्राम पंचायत, रिछोड़ा

18. सरपंच

सदस्य ग्राम पंचायत, गुड़ा

19. सरपंच

सदस्य ग्राम पंचायत, भैंसा

20. सरपंच

सदस्य ग्राम पंचायत, आमेट

सदस्य ग्राम पंचायत, रजौआ

21. सरपंच

22. सरपंच

23. सरपंच

सदस्य ग्राम पंचायत, पथरिया जाट

सदस्य ग्राम पंचायत, सिरोंजा

24. सरपंच

25. सरपंच

सदस्य ग्राम पंचायत, लिधौरा हाट

सदस्य ग्राम पंचायत, बम्होरी बीका [ भाग 1 7204

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021

(3)

(4) (2)

(1)

सदस्य 26. सरपंच

ग्राम पंचायत, खेजराबाग

सदस्य 27. सरपंच

ग्राम पंचायत, बम्होरीढूढर

सदस्य 28. सरपंच

ग्राम पंचायत, मेनपानी

सदस्य 1. प्रतिनिधि

कलेक्टर, जिला सागर

(ज)

सदस्य 2. प्रतिनिधि

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सागर

सदस्य 3. प्रतिनिधि

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग , सागर

सदस्य 4. प्रतिनिधि

वन मण्डल अधिकारी दक्षिण , सागर

सदस्य 5. प्रतिनिधि

इंस्टिट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया

सदस्य 6. प्रतिनिधि

इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया

सदस्य

कौंसिल ऑफ आर्किटेक्चर

7. प्रतिनिधि

समिति का संयोजक

(झ)

संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, सागर (म . प्र. ) संयोजक

सूचना

क्र. एफ- 3-68-21 -अठारह 5.- एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 18 की उपधारा (3 ) के अधीन आयुक्त- सह- संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा प्रस्तुत गुना निवेश क्षेत्र के लिये प्रारूप विकास योजना 2035 में राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार उपांतरण करने का निर्णय लिया गया है. अतः , मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम की धारा 19 की उपधारा ( 2 ) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये, प्रस्तावित उपांतरण का विवरण सूचना के माध्यम से सूचना के माध्यम से प्रकाशित किया जा रहा है. उपांतरणों का विस्तृत विवरण www.mptownplan.gov.in पर उपलब्ध है तथा उनका निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयीन समय में अवकाश के दिन छोड़कर सूचना प्रकाशन के दिनांक से 30 दिवस तक की कालावधि में निरीक्षण किया जा सकेगा :-

1. अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , नगरीय विकास एवं आवास विभाग , द्वितीय तल, एनेक्सी-2, मंत्रालय , भोपाल 2. आयुक्त, ग्वालियर संभाग , ग्वालियर

3. कलेक्टर, जिला गुना

4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिका परिषद् गुना

5. उप- संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, पुराना कलेक्ट्रेट, गुना

उपांतरण का विवरण

विकास योजना मानचित्र में राष्ट्रीय राजमार्ग बायपास के पश्चिम में हनुमान टेकरी मार्ग के दोनों और ग्राम गुना कस्बा एवं चक गुना के हरित क्षेत्र को आवासीय किया जाना प्रस्तावित है.

उक्त उपांतरण के संबंध में यदि कोई आपत्ति/सुझाव हो तो उसे अवर सचिव मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास मंत्रालय भोपाल के कार्यालय में लिखित रूप से सूचना प्रकाशन के दिनांक से 30 दिवस की कालावधि में प्रस्तुत किये जा सकते हैं. समयावधि में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया जा सकेगा.

सूचना

क्र. एफ- 3-74-2011- बत्तीस . मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम ( संशोधित) 1973 ( क्रमांक 1 , सन् 2012 ) , की धारा 23 " क " की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , आयुक्त- सह- संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल की सूचना क्रमांक - 1507 - टीसी- 65 - उपा - नग्रानि - जबलपुर - 2018-21 , दिनांक 8 मार्च 2021 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार 7205

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021

भाग 1 ]

प्रवर्तित जबलपुर विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्ते निम्नानुसार है :-

ग्राम

क्रमांक

नजूल

प्लाट क्रमांक

शीट क्रमांक

(4) (2)

(3)

(1)

10/2में से

08

1

छोटी

11 ओमती

12

योग :

अनुसूची

उपान्तरण पश्चात्

प्रस्तावित भू-उपयोग विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग

क्षेत्रफल (हे. में)

(7) (6)

(5)

वाणिज्यिक एवं मार्ग आवासीय एवं मार्ग

0.1742

आवासीय एवं मार्ग वाणिज्यिक एवं मार्ग

0.0951

वाणिज्यिक एवं मार्ग

0.2006

आवासीय एवं मार्ग

0.4699

1. उक्त उपांतरण की सूचना के राजपत्र में प्रकाशन के पश्चात् मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 06 जून 2014 में शासन की सूचना क्र. एफ- 3-74-2011 - बत्तीस , भोपाल दिनांक 28 मई 2014 , निरस्त मान्य होगी.

2. उपरोक्त उपांतरण जबलपुर विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश विन्ध्याचल भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 1 जुलाई 2021

परीक्षा परिणाम

क्र. स्था. - 1-2021-1316 .- सहकारिता विभाग के सहायक आयुक्त- सह- सहायक, पंजीयक, सहकारी संस्थायें, के लिए दिनांक 6 अप्रैल 2021 को आयोजित विभागीय परीक्षा प्रश्न- पत्र क्रमांक -4 , सहकारी लेखा अंकेक्षण में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-

परीक्षार्थी का नाम क्र.

(2)

(1)

श्री रविशंकर द्विवेदी 1

2

सुश्री दीपाली खण्डेलवाल 3

श्री राजूडावर

4

श्री बासुदेव सिंह भदौरिया 5

श्री राजयश वर्धन कुरील

श्री अभय सिंह

6

श्रीमती वैशाली जैन 7

8

सुश्री अंजुली धुर्वे

9

श्री अरूण कुमार मसराम पदनाम

(3)

सहायक आयुक्त, सहकारिता

सहायक आयुक्त, सहकारिता

सहायक आयुक्त, सहकारिता

सहायक आयुक्त, सहकारिता

सहायक आयुक्त, सहकारिता

सहायक आयुक्त, सहकारिता

सहायक आयुक्त, सहकारिता

सहायक आयुक्त, सहकारिता

सहायक आयुक्त, सहकारिता 7206

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021

परीक्षा परिणाम

क्र. स्था.- 1-2021-1317.- सहकारिता विभाग के सहायक आयुक्त- सह - सहायक, पंजीयक, सहकारी संस्थायें, के लिए दिनांक 5 अप्रैल 2021 को आयोजित विभागीय परीक्षा प्रश्न- पत्र क्रमांक -1 , सहकारिता सामान्य में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-

परीक्षार्थी का नाम

क्र.

(2)

(1)

1

श्री राजयश वर्धन कुरील

श्री राजेन्द्र सिंह कनेश

2

3

श्री राजेश उईके

पदनाम

(3)

सहायक आयुक्त, सहकारिता

सहायक आयुक्त, सहकारिता

सहायक आयुक्त, सहकारिता

परीक्षा परिणाम

क्र. स्था.- 1-2021-1318 .- सहकारिता विभाग के सहायक आयुक्त- सह- सहायक, पंजीयक, सहकारी संस्थायें, के लिए दिनांक 5 अप्रैल 2021 को आयोजित विभागीय परीक्षा प्रश्न- पत्र क्रमांक-3, सहकारी बैंकिंग प्रणाली में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-

क्र.

परीक्षार्थी का नाम

(2)

(1)

1

श्री राजयश वर्धन कुरील

पदनाम

(3)

सहायक आयुक्त, सहकारिता

नरेश पाल कुमार, आयुक्त.

संस्कृति विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 27 मार्च 2021

क्र. 608-856-2021 - तीस .- राज्य शासन, एतद्वारा , मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग के अंतर्गत राज्य संरक्षित स्मारकों पर फिल्मांकन की दरों को निम्नानुसार पुनरीक्षित किया जाता है:-

स. क्र.

विवरण

वर्तमान दर

(रुपये)

(3) (1)

(2)

1

फिल्मांकन

50,000 2

20,000 वृत्तचित्र, टेली फिल्म

3

वेडिंग शूट

4

ड्रोन फोटोग्राफी/

वीडियोग्राफी

प्रतिभूति राशि

प्रतिभूति

वर्तमान

नवीन पुनरीक्षित दर प्रतिदिन

पुनरीक्षित

(रुपये)

(रुपये)

(रुपये)

(5)

(4)

(6)

1,50,000 75,000

50,000

25,000

5,000 5,000

20,000 10,000

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सुनील दुबे, उपसचिव.

7207

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021

भाग 1 ]

कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश

खण्डवा , दिनांक 7 अप्रैल 2021 प.क्र . 1296- रीडर-1-2021 - राजस्व प्रकरण क्र. 0797- बी-121-2020-21

प्ररुप- "घ"

{ नियम 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- क्रमांक- 2854 / रीडर-1 / 2020 , खण्डवा, दिनांक 21/10/2020 द्वारा , राज्य सरकार ने जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक- 01 ग्राम- सुडवाडिया, प.ह.न 44 , तहसील- हरसूद, जिला- खण्डवा से टेल (ग्राम- सिवना, प.ह.न 66, तहसील एवं जिला- खण्डवा) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम - बलदुआ डोंगरी , प.ह.न 62 , तहसील एवं जिला- खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 06.11.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.013

39/1

खण्डवा

खण्डवा ग्राम- बलदुआ डोंगरी,

0.035

38

प.ह.न 62

0.171

34/1

0.008

79/2

0.022

79/3 [ भाग 1 7208

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2021

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5 2

3

1

0.031

79/4

खण्डवा

खण्डवा

0.012

79/5

ग्राम- बलदुआ डोंगरी,

83/1

0.031

प.ह.न 62

0.025

83/2

0.034

83/3

0.043

84

0.043

99

0.044

100

0.029

101

0.013

106

0.032

110/2

0.025

112/1

0.034

108/1

0.009

112/4

0.028

112/2

0.046

140

0.061

132

0.010

131

0.799

23

कुल योग

7209

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021

भाग 1 ]

प.क्र. 1298- रीडर-1-2021 - राजस्व प्रकरण क्र. 0793- बी-121-2020-21

प्ररुप- "घ"

{ नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- क्रमांक- 2858/ रीडर-1 / 2020 , खण्डवा , दिनांक 21/10/2020 द्वारा , राज्य सरकार ने जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 01 ग्राम- सुडवाडिया, प.ह.न 44 , तहसील- हरसूद, जिला- खण्डवा से टेल (ग्राम- सिवना , प.ह.न 66 , तहसील एवं जिला- खण्डवा) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- सुरगांव बंजारी , प.ह.न 61 , तहसील एवं जिला- खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 06.11.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

3

2

1

503

0.020 खण्डवा

खण्डवा

ग्राम- सुरगांव बंजारी ,

0.014

511

प.ह.न 61

0.031

510/5

0.039

509

686/3

0.088 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021

7210

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

2

3

1

0.006

686/2

खण्डवा

खण्डवा

0.030

677/4

0.025

677/3

ग्राम- सुरगांव

बंजारी,

प.ह.न 61

0.025

677/2

0.010

677/1

0.024

679

0.145

678

0.028

713

0.033

712

0.040

711/2

0.068

717/1

0.059

718

0.058

742

0.032

737/2

0.031

736/4

0.042

736/3

0.006

736/1

0.067

729/2

0.039

728

0.037

729/1

0.029

730/1

0.040

614/4

0.045

730/2

0.030

614/2

0.016

614/3/1

0.030

606/3

0.067

606/1

1.254

32

कुल योग

7211

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2021

भाग 1 ]

प.क्र. 1300- रीडर-1-2021 - राजस्व प्रकरण क्र. - 0806- बी-121-2020-21

प्ररुप- "घ"

{ नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- क्रमांक- 2884 / रीडर-1 / 2020 , खण्डवा, दिनांक 21/10/2020 द्वारा, राज्य सरकार ने जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर, प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 02 से ग्राम- गोकुलगांव, प.ह.न 71 , तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक- 2 (B) से निकलने वाली ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक- 41 , 64 एवं 70 में जल परिवहन हेतु ग्राम- खेड़ीकित्ता , प.ह.न 52, तहसील एवं जिला- खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 06.11.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची :

जिला

तहसील

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

2

3

5

1

खण्डवा

451

0.029 खण्डवा

ग्राम- खेड़ीकित्ता,

0.016

452

प.ह.न 52 ,

0.084

450

0.056

448

0.024

446 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2021

7212

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.012

444

खण्डवा

खण्डवा

0.022

445

ग्राम- खेड़ीकित्ता, प.ह.न 52,

0.043

411/1

0.018

404

0.047

201

0.064

200/3

0.088

199/5

0.086

199/4

0.010

199/7

0.018

199/6

0.012

199/3

0.039

193/1

0.030

193/2

0.014

193/3

0.008

185/1

0.060

183/2

0.056

155/2

0.074

154/2

0.015

151

0.041

158/1/1/1

0.025

158/2

0.045

131/2

0.011

132

0.047

133

0.012

135

0.031

136/3

0.019

136/2

0.011

136/1/1

0.061

121/1 7213

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2021

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.017 खण्डवा

256/1/1

खण्डवा

0.012

255/3

ग्राम- खेड़ीकित्ता, प.ह.न 52,

0.020

255/2

0.021

255/1

0.050

254

0.055

248/1

0.051

248/2/2

0.044

237

0.091

64/1

0.031

64/2

0.050

63/1

0.081

71/1

0.028

57/1/1

0.084

55/1/1

0.028

50

1.891

49

कुल योग

[ भाग 1 7214

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021

प.क्र. 1302- रीडर- 1-2021 - राजस्व प्रकरण क्र. 0791 - बी-121-2020-21

प्ररुप- "घ"

{ नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- क्रमांक- 2870/ रीडर-1 / 2020 , खण्डवा, दिनांक 21/10/2020 द्वारा , राज्य सरकार ने जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर, प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से ग्राम- गोकुलगांव, प.ह.न 71 , तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर कमांक- 2 (B) में जल परिवहन हेतु ग्राम- गोकुलगांव , प.ह.न 71 , तहसील एवं जिला- खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 06.11.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा - 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5 2

3

1

0.005

7/1

खण्डवा

ग्राम-

खण्डवा

0.032

23

24/1

0.042

गोकुलगांव,

प.ह.न 71

0.020

25/1

0.018

25/2

0.013

26

6

0.130

कुल योग

7215

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021

भाग 1 ]

प.क्र. 1304- रीडर- 1-2021 - राजस्व प्रकरण क्र. 0799- बी-121-2020-21

प्ररुप- "घ"

{नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- क्रमांक- 2868/ रीडर-1 / 2020 , खण्डवा, दिनांक 21/10/2020 द्वारा , राज्य सरकार ने जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर, प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक 02 से ग्राम- जामली मुन्दी, प.ह.न 49, तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक- 2 (A) में जल परिवहन हेतु ग्राम- जामली मुन्दी, प.ह.न 49, तहसील एवं जिला- खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 06.11.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

3

4

1

2

0.036 खण्डवा

305/1

ग्राम- जामली

खण्डवा

0.040

मुन्दी,

293/1

प.ह.न 49

0.041

305/3

0.023

294/1

0.010

289/2 [ भाग 1 7216

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.063

288/1

खण्डवा

खण्डवा

0.039

294/5

ग्राम- जामली मुन्दी,

0.062

294/4

प.ह.न 49

0.086

294/6

0.068

294/3

0.060

289/1

0.045

293/2

0.019

289/4

0.051

293/3

0.019

289/5

0.041

293/4

0.011

294/2

0.021

295/18

0.024

290

0.054

285

0.016

281/3

0.059

287/5

0.052

286

0.127

245

0.038

10/2

1.105

25

कुल योग

7217

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021

भाग 1 ]

प.क्र. 1306- रीडर - 1-2021 - राजस्व प्रकरण क्र. 0794- बी- 121-2020-21

प्ररुप- "घ"

{ नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- क्रमांक- 2878 / रीडर-1 / 2020, खण्डवा, दिनांक 21/10/2020 द्वारा , राज्य सरकार ने जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत इंदिरासागर रिजरवायर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-01 ग्राम- सुडवाडिया, प.ह.न 44, तहसील- हरसूद, जिला- खण्डवा से ग्राम- जावर, प.ह.न 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- सुरगांव बंजारी, प.ह.न 61 , तहसील एवं जिला- खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 06.11.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

3

2

1

0.040

112/4

खण्डवा

खण्डवा

0.024

117/2

ग्राम- सुरगांव

बंजारी ,

प.ह.न 61

0.032

117/3

0.017

117/6

0.043

117/4 [ भाग 1 7218

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2021

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

3

2

1

0.082

117/5

खण्डवा

खण्डवा

0.086

120

0.072

125

ग्राम- सुरगांव

बंजारी,

प.ह.न 61

0.026

127/1

0.022

127/2

0.025

127/3

0.030

148

0.056

152

0.024

156

0.015

488/1

0.002

498

0.082

499

0.059

502

0.044

503

0.134

511

0.022

515

0.070

516

0.157

519

0.009

520/1

0.026

528/2

0.039

538/1

1.238

26

कुल योग

7219

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021

भाग 1 ]

प.क्र. 1308- रीडर- 1-2021 - राजस्व प्रकरण क्र. - 0802- बी-121-2020-21

प्ररुप- "घ"

{ नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- क्रमांक- 2888 / रीडर-1 / 2020, खण्डवा, दिनांक 21/10/2020 द्वारा , राज्य सरकार ने जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर, प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 02 से ग्राम कोटवाड़ा, प.ह.न 59, तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर कमांक- 2 (C) की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक -16 में जल परिवहन हेतु ग्राम- पिपलकोटा, प.ह.न 47, तहसील एवं जिला- खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है । और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 06.11.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

2

3

1

खण्डवा

खण्डवा

0.018

362/1

ग्राम-

पिपलकोटा,

प.ह.न 47

0.018

01

कुल योग

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021

7220

प.क्र. 1310- रीडर- 1-2021 - राजस्व प्रकरण क्र.- 0801 - बी-121-2020-21

प्ररुप- "घ"

{ नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- क्रमांक- 2886 / रीडर-1 / 2020 , खण्डवा, दिनांक 21/10/2020 द्वारा , राज्य सरकार ने जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर, प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से ग्राम- गोकुलगांव, प.ह.न 71 , तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक- 2 (B) से निकलने वाली ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक -05 , 41 व 58 में जल परिवहन हेतु ग्राम- पिपल्याफुल , प.ह.न 51 , तहसील एवं जिला- खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 06.11.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

3

2

1

0.032

108

खण्डवा

ग्राम-

खण्डवा

0.043

109

पिपल्याफुल,

प.ह.न 51

0.007

103

0.041

101

0.007

100 7221

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.020

114/1

खण्डवा

खण्डवा

0.025

114/2

ग्राम-

पिपल्याफुल,

प.ह.न 51

0.035

114/3

0.022

98/3

0.009

115

0.076

97

96

0.020

0.015

95

0.008

69/3

0.040

69/4

0.027

79

0.052

78

0.004

77

0.035

71/1

0.030

76/2

0.038

75/2

0.049

75/1

0.033

651/1

0.056

651/4

0.006

651/2

0.028

647

0.019

646

0.015

644

0.023

589/2

0.072

630

0.075

632

0.044

627

0.045

604/3

0.040

604/2 [ भाग 1 7222

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2021

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5 2

3

1

586

0.035 खण्डवा

खण्डवा

0.036

587

0.018

585

ग्राम-

पिपल्याफुल,

प.ह.न 51

0.027

588/2

0.026

588/1

0.031

577/3

0.059

590/3

0.017

590/4

0.049

550

0.056

549

0.045

548

0.020

540

0.012

538

0.009

539/1

0.022

529/4

0.004

536/1

0.041

533

0.013

381/1

0.008

381/2

0.005

382

0.023

380

379

0.023

0.053

583/3

0.058

583/5

0.037

584

1.818

59

कुल योग

7223

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021

भाग 1 ]

प.क्र. 1312- रीडर - 1-2021 - राजस्व प्रकरण क्र. 0790- बी-121-2020-21

प्ररुप- "घ"

{ नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- क्रमांक- 2864/ रीडर-1 / 2020 , खण्डवा , दिनांक 21/10/2020 द्वारा , राज्य सरकार ने जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर , प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 02 से ग्राम कोटवाड़ा, प.ह.न 59 , तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक- 2 (C) में जल परिवहन हेतु ग्राम- मुन्दवाड़ा, प.ह.न 69, तहसील एवं जिला- खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 06.11.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

3

2

1

52/2

0.021 खण्डवा

खण्डवा

ग्राम-

0.087

55/2

मुन्दवाड़ा,

प.ह.न 69

87

0.012

88

0.045

78

80/1

0.003 [ भाग 1 7224

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.043

80/2

खण्डवा

खण्डवा

0.030

81

0.003

83

ग्राम-

मुन्दवाड़ा,

प.ह.न 69

0.065

82

0.027

69/2

0.030

68

0.013

128

0.023

129/1

0.058

129/2

0.084

147

0.073

145/1

0.083

141

0.102

142

0.043

145/2

0.043

145/3

0.002

145/4

0.088

144

0.017

175

0.035

176/2

0.007

176/3

0.020

146/1

0.115

146/2

0.083

146/3

0.095

166/1

0.087

166/2

0.116

166/3

0.387

186

0.160

264

0.185

266

2.285

34

कुल योग

7225

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021

भाग 1 ]

प.क्र. 1330- रीडर- 1-2021 - राजस्व प्रकरण क्र. 0805- बी-121-2020-21

प्ररुप- "घ"

{ नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- क्रमांक- 2880 / रीडर -1 / 2020 , खण्डवा, दिनांक 21/10/2020 द्वारा , राज्य सरकार ने जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत इंदिरासागर रिजरवायर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-01 ग्राम- सुडवाडिया, प.ह.न 44 , तहसील हरसूद, जिला- खण्डवा से ग्राम- जावर, प.ह.न 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक 1 एवं पम्प हाऊस क्रमांक 02 से ग्राम जामली मुन्दी, प.ह.न 49, तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक- 2 (A) में जल परिवहन हेतु ग्राम- गोहलारी, प.ह.न 59, तहसील एवं जिला- खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 06.11.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5 2

3

1

0.014 खण्डवा

13/2

ग्राम-

खण्डवा

0.064

29

गोहलारी, प.ह.न 59 ,

0.040

30

0.022

33/2

0.056

32/2 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2021

7226

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

3

5

2

1

खण्डवा

खण्डवा

0.040

28/2

0.036

27

ग्राम- गोहलारी, प.ह.न 59 ,

0.010

33/1

0.024

34/1

0.032

35/2

0.085

35/4

0.030

7

0.023

10/1

0.062

5

0.040

4/1

0.010

3/3

0.035

3/2

0.012

17

0.635

18

कुल योग

7227

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021

भाग 1 ]

प.क्र. 1326- रीडर -1-2021 - राजस्व प्रकरण क्र.- 0808- बी-121-2020-21

प्ररुप- "घ"

{ नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक क्रमांक- 2890/ रीडर-1 / 2020 , खण्डवा, दिनांक 21/10/2020 द्वारा , राज्य सरकार ने जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर, प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक 02 से ग्राम- जामली मुन्दी, प.ह.न 49 , तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक- 2 (A) की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक -10 में जल परिवहन हेतु ग्राम- सहेजला, प.ह.न 46, तहसील एवं जिला- खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 06.11.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.010

ग्राम-

127/1

खण्डवा

खण्डवा

0.015

128/1

सहेजला,

प.ह.न 46

0.019

128/2

0.019

128/3

0.020

129/1 [ भाग 1 7228

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

3

2

1

0.015

129/2

खण्डवा

खण्डवा

0.012

129/3

ग्राम-

सहेजला,

प.ह.न 46

0.013

129/4

0.042

124

0.012

123/1

123/2

0.041

0.022

122/2

0.039

201/4

0.039

201/3

201/2

0.100

0.023

200

0.089

199/1

0.025

198/1

0.025

666/2

0.580

19

कुल योग

7229

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021

भाग 1 ]

प.क्र. 1328- रीडर-1-2021 - राजस्व प्रकरण क्र. 0796- बी-121-2020-21

प्ररुप- "घ"

{ नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- क्रमांक- 2856/ रीडर-1 / 2020 , खण्डवा, दिनांक 21/10/2020 द्वारा , राज्य सरकार ने जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 01 ग्राम- सुडवाडिया, प.ह.न 44 , तहसील- हरसूद, जिला- खण्डवा से टेल (ग्राम- सिवना, प.ह.न 66, तहसील एवं जिला- खण्डवा) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- बेनपुरा कुरवाड़ा, प.ह.न 63 , तहसील एवं जिला- खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है । और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 06.11.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

2

3

1

0.022 खण्डवा

104

खण्डवा

ग्राम- बेनपुरा

0.034

105

कुरवाड़ा,

प.ह.न 63 ,

0.031

106

0.015

107

0.173

113 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021

7230

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.064

144

खण्डवा

खण्डवा

0.052

145

0.056

149

ग्राम- बेनपुरा कुरवाड़ा, प.ह.न 63 ,

0.029

150/2

0.025

150/1

0.027

152

0.020

154/4

0.012

154/3

0.016

154/1

0.008

154/2/1

0.008

154/2/2

0.008

154/2/3

0.008

154/2/4

0.608

18

कुल योग

7231

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2021

भाग 1 ]

पं.क्र. 1314- रीडर-1-2021 - राजस्व प्रकरण क्र. 0798- बी-121-2020-21

प्ररुप- "घ"

{ नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- क्रमांक- 2852/ रीडर-1 / 2020, खण्डवा , दिनांक 21/10/2020 द्वारा , राज्य सरकार ने जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 01 ग्राम- सुडवाडिया, प.ह.न 44 , तहसील- हरसूद , जिला- खण्डवा से टेल (ग्राम- सिवना, प.ह.न 66, तहसील एवं जिला- खण्डवा) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- माथनी, प.ह.न 62 , तहसील एवं जिला- खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 06.11.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

3

2

1

0.035

189

खण्डवा ग्राम- माथनी,

खण्डवा

प.ह.न 62

0.084

190

0.036

186

0.030

185

0.020

196/1 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021

7232

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.051

198

खण्डवा

खण्डवा

0.023

271/1

ग्राम- माथनी,

प.ह.न 62

0.016

282/2

0.026

271/2

0.023

271/3

0.022

271/4

0.029

282/1

0.015

271/5

0.083

272

0.010

280

0.009

273

0.070

279

0.164

264/1

0.071

248/1

0.817

19

कुल योग

7233

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021

भाग 1 ]

प.क्र. 1316- रीडर- 1-2021 - राजस्व प्रकरण क्र. -0789- बी-121-2020-21

प्ररुप- "घ"

{नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- क्रमांक- 2860 / रीडर-1 / 2020 , खण्डवा, दिनांक 21/10/2020 द्वारा , राज्य सरकार ने जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर , प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से ग्राम कोटवाड़ा, प.ह.न 59, तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर कमांक- 2 (C) में जल परिवहन हेतु ग्राम- बड़िया तुला, प.ह.न 69 , तहसील एवं जिला- खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 06.11.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

2

3

1

0.086

63

खण्डवा

खण्डवा

0.054

ग्राम- बड़िया तुला,

77

प.ह.न 69

0.024

78

0.010

79/3

0.060

79/4 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021

7234

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.070

80

खण्डवा

खण्डवा

0.011

85

0.058

84

ग्राम- बड़िया

तुला,

प.ह.न 69

0.015

195

0.056

186

0.005

185

0.026

184

0.004

183

0.005

182

0.007

181

0.005

180

0.006

179

0.004

178

0.023

177

0.018

176/2

0.023

175

0.011

173

0.009

171

0.006

168

0.011

169

0.034

166

0.058

164/1

0.019

162

0.011

160/1

0.011

160/2

0.011

160/3

0.056

157

0.807

32

कुल योग

7235

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021

भाग 1 ]

प.क्र . 1318- रीडर -1-2021 - राजस्व प्रकरण क्र. 0795- बी-121-2020-21

प्ररुप- "घ"

{ नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- क्रमांक- 2882 / रीडर-1 / 2020 , खण्डवा , दिनांक 21/10/2020 द्वारा , राज्य सरकार ने जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर, प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से ग्राम- गोकुलगांव, प.ह.न 71 , तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक- 2 (B) से निकलने वाली ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक- 05 में जल परिवहन हेतु ग्राम- ढोरानी, प.ह.नं. 50 , तहसील एवं जिला- खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 06.11.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

2

3

1

0.010

620

खण्डवा

खण्डवा ग्राम- ढोरानी,

प.ह.न 50

0.075

619/1

0.076

614/4

0.070

614/2

0.076

614/3 [ भाग 1 7236

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.041

438

खण्डवा

खण्डवा

0.051

439

ग्राम- ढोरानी,

प.ह.न 50

0.018

440/3

0.025

429/1

0.028

363/1

0.070

363/2/1

0.027

374/2

0.045

374/3

0.043

374/5

0.044

372

0.009

334

0.030

382

0.036

323

0.011

322

0.026

324

0.014

325/2

0.037

326

0.021

320

0.055

302/1

0.028

302/2

0.032

303/3

0.060

301

1.058

27

कुल योग

7237

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2021

भाग 1 ]

प.क्र. 1320- रीडर-1-2021- राजस्व प्रकरण क्र.- 0804- बी-121-2020-21

प्ररुप- "घ"

{ नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- क्रमांक- 2862 / रीडर-1 / 2020, खण्डवा, दिनांक 21/10/2020 द्वारा , राज्य सरकार ने जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर, प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 02 से ग्राम कोटवाड़ा, प.ह.न 59, तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक- 2 (C) में जल परिवहन हेतु ग्राम- पलकना, प.ह.न 58 , तहसील एवं जिला- खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 06.11.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

जिला

तहसील

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5 2

3

1

खण्डवा

0.007 खण्डवा

97

ग्राम पलकना,

0.050

108

प.ह.न 58

0.031

109

0.020

110

0.054

116 [ भाग 1 7238

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.020

117/2

खण्डवा

खण्डवा

0.016

128/3

0.022

128/2

ग्राम-

पलकना,

प.ह.न 58

0.017

128/1

0.011

117/1

0.008

127/2

0.015

124/1

0.004

124/2

0.020

124/3

0.017

123/2

0.019

123/1

0.026

122/2

0.023

121/3

0.041

121/1

0.071

120/1

0.079

162/1

0.040

174

0.039

175/1

0.065

180

0.040

190/2

0.045

190/3

0.034

191/1

0.006

53

0.020

51

0.002

52

0.036

50

0.005

195/1

0.025

195/3/3

0.025

195/2/2

0.025

195/2/1

0.032

196/1

0.080

249

0.074

201

0.047

209

0.003

211/3

खण्डवा

खण्डवा

0.037

212/2

0.033

212/1

ग्राम-

पलकना,

प.ह.न 58

0.024

219

0.025

220

225/2

0.023

226

0.038

227/2

0.041

47

1.435

कुल योग

7239

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021

भाग 1 ]

प.क्र. 1322- रीडर -1-2021 - राजस्व प्रकरण क्र. - 0807- बी-121-2020-21

प्ररुप- "घ"

{ नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- क्रमांक- 2866 / रीडर-1 / 2020 , खण्डवा , दिनांक 21/10/2020 द्वारा , राज्य सरकार ने जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर, प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से ग्राम- जामली मुन्दी, प.ह.न 49, तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक- 2 (A) में जल परिवहन हेतु ग्राम- फतेहपुर मुन्दी, प.ह.न 49, तहसील एवं जिला- खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 06.11.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

3

4

2

5

1

खण्डवा

ग्राम-

319

0.146 खण्डवा

0.035

318/1

फतेहपुर मुन्दी,

प.ह.न 49

0.025

228

316/1

0.040

0.021

315/1 [ भाग 1 7240

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

3

2

1

0.090

314/1

खण्डवा

खण्डवा

0.013

313/1

0.014

312/4

ग्राम-

फतेहपुर मुन्दी,

प.ह.न 49

0.012

312/3

0.024

312/1

0.025

311/5

0.015

311/4

0.028

311/1

0.019

310/4

0.010

310/1

0.037

297

0.014

298/1

0.022

298/4

0.035

299

0.029

298/2

0.064

303/1

0.718

21

कुल योग

7241

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021

भाग 1 ]

प.क्र. 1324- रीडर-1-2021 - राजस्व प्रकरण क्र.- 0803- बी-121-2020-21

प्ररुप- "घ"

{ नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- क्रमांक- 2872 / रीडर-1 / 2020 , खण्डवा , दिनांक 21/10/2020 द्वारा , राज्य सरकार ने जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर, प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से ग्राम- गोकुलगांव, प.ह.न 71 , तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक- 2 (B ) में जल परिवहन हेतु ग्राम- ढोंढवाड़ा, प.ह.न 54 , तहसील एवं जिला- खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 06.11.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2

4

3

5

1

खण्डवा

0.077 खण्डवा

548

ग्राम-

0.072

554

ढोंढवाड़ा,

प.ह.न 54

0.017

553/1

580/3

0.007

553/3

0.019 7242

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2021

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

3

1

2

खण्डवा

खण्डवा

0.008

580/5

0.019

553/4

ग्राम-

ढोंढवाड़ा,

प.ह.न 54

0.007

580/4

0.037

553/5

0.010

580/2

553/2

0.015

0.019

578

0.024

584/1/1

0.018

579

580/1

0.012

0.016

597/1

597/2

0.015

597/3

0.023

592

0.015

594

0.035

593

0.028

603/1

0.024

605/3

604/1

0.009

604/2

0.012

604/3

0.013 7243

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5 2

3

1

खण्डवा

खण्डवा

0.026

605/4

0.028

605/1

ग्राम-

ढोंढवाड़ा,

प.ह.न 54

0.042

610/1

0.008

609/1

0.028

610/2

0.018

611

612/2

0.008

0.006

612/1/1

612/1/2

0.011

0.008

614

0.009

615

0.010

655/2

663

0.048

0.047

711/1

0.016

658

662

0.084

0.034

711/2

42

0.982

कुल योग

[ भाग 1 7244

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021

प.क्र. 1342- रीडर-1-2021 - राजस्व प्रकरण क्र. 0792- बी-121-2020-21

प्ररुप- "घ"

{ नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- क्रमांक- 2874/ रीडर-1 / 2020, खण्डवा, दिनांक 21/10/2020 द्वारा , राज्य सरकार ने जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर , प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से ग्राम- गोकुलगांव , प.ह.न 71 , तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर कमांक- 2 (B ) में जल परिवहन हेतु ग्राम- बमनगांव भीला, प.ह.न 56, तहसील एवं जिला- खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 06.11.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5 1

2

3

335/2

खण्डवा

खण्डवा

ग्राम-

0.019

335/3

बमनगांव

334

0.052

भीला,

0.022

352/1

प.ह.न 56

357

0.010 7245

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

3

4

5

1

2

0.018

356/1

खण्डवा

खण्डवा

0.026

355/3

0.005

555/3

0.016

355/2

ग्राम-

बमनगांव

भीला,

प.ह.न 56

0.018

353

0.053

352/2

0.059

351

348/2

0.018

0.065

350/1

349

0.035

0.051

259/1

258/2

0.076

0.012

254

0.011

219/1

0.026

213/2

0.029

219/2

0.006

220/2

0.095

220/1

0.073

222/1

0.028

239

0.012

238/2

0.077

237

0.012

234/2

235

0.046

0.009

213/1

0.010

214/1

0.052

214/2

0.040

208/1

0.043

208/2

0.044

208/3

0.030

174/2

0.066

176

26

0.010

0.066

30

0.030

660/2

0.086

659/2

0.037

659/1

657

0.043

0.048

664 7246

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.022

651

खण्डवा

खण्डवा

0.030

650

0.038

668/3

0.016

332

ग्राम-

बमनगांव

भीला,

प.ह.न 56

0.050

331/2

0.026

551

0.088

557

0.024

555/2

0.032

555/1

0.016

554

0.082

538

0.080

524

0.036

518

0.024

503/4

0.072

506

0.022

500/1

0.022

500/2

0.017

499/1

0.021

499/2

0.060

501/4

0.056

501/3

0.026

448/1

0.050

447/1

0.008

435

0.024

436

0.064

437

0.074

442

0.013

21/3

0.005

21/2

0.005

21/4

2.687

73

कुल योग

7247

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2021

भाग 1 ]

प.क्र. 1555- रीडर-1-2021 - राजस्व प्रकरण क्र.-0800- बी-121-2020-21

प्ररुप- "घ"

{ नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- क्रमांक- 2876/ रीडर-1 / 2020, खण्डवा, दिनांक 21/10/2020 द्वारा , राज्य सरकार ने जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत इंदिरासागर रिजरवायर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक-01 ग्राम- सुडवाडिया, प.ह.न 44 , तहसील हरसूद, जिला- खण्डवा से ग्राम- जावर, प.ह.न 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- धनगांव, प.ह.न- 59, तहसील एवं जिला- खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 06.11.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.241

329

खण्डवा

खण्डवा

ग्राम- धनगांव,

प.ह.न- 59

0.058

332/2

0.041

333

0.064

334

0.006

269 [ भाग 1 7248

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2021

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

खण्डवा

खण्डवा

0.054

272

ग्राम- धनगांव,

प.ह.न- 59

0.005

273

0.004

274

0.011

275

0.038

283

0.036

284

0.029

285/2

0.027

285/1

0.021

279

0.051

278

0.034

287

0.085

159

0.041

91/2

0.041

91/3

0.060

103/1

0.049

103/2/1

0.013

103/2/2

0.042

102/1

0.049

102/2

0.025

102/3/1

0.025

102/3/3 7249

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.027

82

खण्डवा खण्डवा ग्राम- धनगांव, प.ह.न- 59

0.037

81

0.044

70

0.050

69

0.034

94/1

0.018

94/2

0.018

93

0.034

90

0.063

45

0.079

44

0.006

43/1

0.033

40/1

0.033

40/2

0.033

40/3

0.040

430/1

0.040

430/2

0.036

431

0.158

432

1.933

44

कुल योग

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021

7250

खण्डवा, दिनांक 7 जून 2021 प.क्र. 1732- रीडर- 1-2021 - क्र.- 0088- बी-121-21-22

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जार्वर माईको उद्दहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर , प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से ग्राम- गोकुलगांव, प.ह.न 71 , तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर कमांक- 2 (B ) में जल परिवहन हेतु ग्राम- अटूट भिकारी, प.ह.न 55, रा.नि.मं.- 03, जावर, तहसील एवं जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदानगर, जिला- खण्डवा (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक - 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, खण्डवा , जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5 2

3

1

0.050 खण्डवा

297/2

खण्डवा ग्राम- अटूट भिकारी,

0.063

296

प.ह.न 55

0.043

300

0.030

301/1

0.030

301/2 7251

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

3

2

1

0.020

301/3

खण्डवा

खण्डवा

0.061

275

0.087

274/4

ग्राम- अटूट

भिकारी,

प.ह.न 55

0.040

273/1/3

0.040

273/1/2

0.028

352/1

0.010

352/2

0.028

352/5

0.020

352/3

0.010

352/6

0.030

352/4

0.018

353

0.056

354

0.058

348

0.044

347

0.030

346

0.093

616/2

0.040

345

0.097

337

0.089

617/3

0.020

617/1

0.140

612

0.010

608/1

0.010

608/2

0.012

609/1

0.082

606/1

0.031

606/2

1.420

32

कुल योग

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021

7252

प.क्र. 1734- रीडर-1-2021- क्र.-0089-बी- 121-21-22

:: अधिसूचना::

प्ररुप- "ख"

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर , प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 02 से ग्राम कोटवाड़ा, प.ह.न 59 , तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर कमांक- 2 (C) की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक -06 में जल परिवहन हेतु ग्राम- सुन्दरबेल, प.ह.न 84, रा.नि.मं.- 04, खण्डवा-1 , तहसील एवं जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-25, नर्मदानगर, जिला- खण्डवा (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए । और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , खण्डवा, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

जिला

तहसील

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

2

3

1

92

ग्राम-

खण्डवा

खण्डवा

0.016

0.003

91

सुन्दरबेल,

प.ह.न 84

106

0.014

0.002

107

0.035

99/3 7253

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.018

99/2

खण्डवा

खण्डवा

0.016

99/1

0.034

100

ग्राम-

सुन्दरबेल,

प.ह.न 84

0.072

111/2

0.006

113

0.020

114

0.026

116

0.026

117

0.032

118/1

0.040

118/2

0.024

63

0.004

61/1

0.029

60/3

0.005

131/1

0.120

126

0.020

128

0.068

127

22

0.630

कुल योग

7254

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021

प.क्र. 1736- रीडर -1-2021 - क्र.-0084- बी-121-21-22

प्ररुप- "ख"

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

'अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर, प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक 02 से ग्राम गोकुलगांव, प.ह.न 71 , तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर कमांक- 2 (B) से निकलने वाली ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक- 05 में जल परिवहन हेतु ग्राम- कोलगांव, प.ह.न 42, रा.नि.मं.- 03 , जावर, तहसील एवं जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग कमांक-25 , नर्मदानगर, जिला- खण्डवा (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए । और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , खण्डवा, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

3

2

1

0.046 खण्डवा

ग्राम-

544

खण्डवा

कोलगांव,

0.040

547/7

प.ह.न 42

0.110

542/2

0.045

539

0.060

537/1 7255

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021

भाग 1 ]

प.क्र. 1738-रीडर-1-2021 - क्र.- 0085- बी-121-21-22

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2 ) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावरं माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर, प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक 02 से ग्राम गोकुलगांव , प.ह.न 71 , तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर कमांक- 2 (B) से निकलने वाली ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक- 58 में जल परिवहन हेतु ग्राम- रनगांव, प.ह.न 43, रा.नि.मं.- 03 , जावर, तहसील एवं जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25 , नर्मदानगर, जिला- खण्डवा (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , खण्डवा, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

3

2

1

खण्डवा

खण्डवा

0.061

335

ग्राम- रनगांव,

प.ह.न 43

0.061

01

कुल योग

[ भाग 1 7256

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021

प.क्र. 1740- रीडर-1-2021- क्र.- 0086- बी-121-21-22

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

"अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जांवर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर, प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 02 से ग्राम कोटवाड़ा, प.ह.न 59 , तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर कमांक- 2 (C) में जल परिवहन हेतु ग्राम- कोटवाड़ा, प.ह.न 59, रा.नि.मं.- 04, खण्डवा, तहसील एवं जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदानगर, जिला- खण्डवा (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, खण्डवा, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

खण्डवा

खण्डवा

0.006

6

ग्राम-

कोटवाड़ा,

प.ह.न 59

0.006

01

कुल योग

7257

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2021

भाग 1 ]

प.क्र. 1742- रीडर-1-2021- क्र.-0087- बी-121-21-22

प्ररुप- "ख"

{नियम- 5 का उपनियम (2) }

"अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर , प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 02 से ग्राम गोकुलगांव, प.ह.न 71 , तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक- 2 (B) से निकलने वाली ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक- 03, 08 एवं 196 में जल परिवहन हेतु ग्राम- बड़गांव भीला, प.ह.न 79, रा.नि.मं.- 04 , खण्डवा -1 , तहसील एवं जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदानगर, जिला- खण्डवा (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, खण्डवा, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.108

242/1

खण्डवा

खण्डवा

0.026

201/1

ग्राम- बड़गांव

भीला,

प.ह.न 79

0.039

203

0.010

204

0.030

197

0.022

196

खण्डवा

खण्डवा

0.066

264

0.009

263/1

ग्राम- बड़गांव

भीला,

प.ह.न 79

0.025

262/1

0.335

09

कुल योग

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2021

7258

प.क्र. 1744- रीडर -1-2021 - क्र.-0090- बी-121-21-22

प्ररुप- "ख"

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर, प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 02 से ग्राम गोकुलगांव, प.ह.न 71 , तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक- 2 (B) से निकलने वाली ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक- 03 एवं 196 में जल परिवहन हेतु ग्राम- मथेला, प.ह.न 71 , रा.नि.मं.- 04 , खण्डवा-1 , तहसील एवं जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग कमांक-25 , नर्मदानगर, जिला- खण्डवा (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा -3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , खण्डवा , जिला - खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

3

2

1

0.047

198/1

खण्डवा

खण्डवा

ग्राम- मथेला,

0.030

201/1

प.ह.न 71

0.028

201/2

0.010

201/3

0.070

245/1

0.002

245/2

0.187

06

कुल योग

7259

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021

भाग 1 ]

प.क्र. 1746- रीडर-1-2021- क्र.-0091 - बी-121-21-22

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम जावर, प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 02 से ग्राम गोकुलगांव, प.ह.न 71 , तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर कमांक- 2 (B) से निकलने वाली ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक 05 में जल परिवहन हेतु ग्राम- कवेश्वर, प.ह.न 41 , रा.नि.मं.- 03, जावर, तहसील एवं जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदानगर, जिला- खण्डवा (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, खण्डवा, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.088

338

खण्डवा

खण्डवा

0.002

ग्राम- कवेश्वर,

334

प.ह.न 41

0.040

321

0.066

319

0.013

317

こ

0.050

290/1

खण्डवा

खण्डवा

0.059

179/7

0.023

179/6

ग्राम-

कवेश्वर,

प.ह.न 41

0.017

179/1

0.024

179/5

0.039

179/4

0.010

179/3

0.025

179/2

0.456

13

कुल योग

[ भाग 1 7260

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2021

प.क्र. 1748- रीडर -1-2021- क्र.-0092- बी-121-21-22

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर, प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से ग्राम- कोटवाड़ा, प.ह.न 59 , तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक- 2 (C) की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक-06 में जल परिवहन हेतु ग्राम- नहाल्दा, प.ह.न 59, रा.नि.मं. - 04 , खण्डवा-1 , तहसील एवं जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदानगर, जिला- खण्डवा (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए । और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , खण्डवा, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

3

4

1

2

0.026

294/2

खण्डवा

खण्डवा

ग्राम-

0.058

486

नहाल्दा,

प.ह.न 59

0.050

490

0.017

492

0.051

491/1 7261

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2021

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

3

2

1

0.028

491/2

खण्डवा

खण्डवा

517

0.007

0.046

514

ग्राम-

नहाल्दा,

प.ह.न 59

513

0.012

412

0.003

0.043

556/1

0.057

547

0.028

555/2

0.043

554/1

0.021

554/2

0.027

562/1/1

562/2

0.025

0.033

562/1/2

0.028

584/1/1

0.018

584/2

0.010

591

0.080

592

0.041

590

0.046

605

24

0.798

कुल योग

[ भाग 1 7262

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021

प.क्र. 1750- रीडर-1-2021 - क्र. -0093- बी-121-21-22

प्ररुप- "ख "

[नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह जावर, प.ह.नं.- 57 जिला- खण्डवा तक माईनर पाईप नहर आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 02 से ग्राम कोटवाड़ा, प.ह.न 59, तहसील एवं बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक- 2 (C) की ब्रांच कमांक-95 में जल परिवहन हेतु ग्राम- रुधी, प.ह.न 90, रा.नि.मं.- 04 , खण्डवा-1 , तहसील एवं जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदानगर, जिला- खण्डवा (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए । और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, खण्डवा , जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

2

4

1

3

5

खण्डवा

खण्डवा

196

0.054

ग्राम- रुधी,

प.ह.न 90

148

0.022

0.023

149

150

0.027

0.006

152

0.063

141/2

खण्डवा

खण्डवा

140/2

0.004

ग्राम- रुधी,

प.ह.न 90

0.040

139/2

137/2

0.010

0.024

138/2

0.273

10

कुल योग

7263

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021

भाग 1 ]

प.क्र . 1752- रीडर- 1-2021 - क्र.- 0094- बी-121-21-22

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 01 ग्राम- सुडवाडिया, प.ह.न 44 , तहसील- हरसूद, जिला- खण्डवा से टेल (ग्राम- सिवना, प.ह.न 66, तहसील एवं जिला- खण्डवा) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक 30 व 101 में जल परिवहन हेतु ग्राम- सांवखेड़ा, प.ह.न 67, रा.नि. मं.- 04, खण्डवा -1 , तहसील एवं जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25 , नर्मदानगर, जिला- खण्डवा (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , खण्डवा, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

2

3

1

0.057

806

ग्राम-

खण्डवा

खण्डवा

0.056

740

सांवखेड़ा,

प.ह.न 67

0.045

742

0.040

743

0.085

753 [ भाग 1 7264

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.047

754/2

खण्डवा

खण्डवा

0.036

754/1

0.041

777

ग्राम-

सांवखेड़ा,

प.ह.न 67

0.042

778

0.044

779

0.041

780

0.044

781

0.049

259

0.014

257

0.028

256

0.070

255

0.041

216/1

0.046

216/2

0.826

18

कुल योग

7265

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021

भाग 1 ]

प.क्र. 1754- रीडर- 1-2021 - क्र.-0095- बी-121-21-22

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर, प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से ग्राम- गोकुलगांव, प.ह.न 71 , तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक- 2 (B) से निकलने वाली ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक- 23 एवं 64 में जल परिवहन हेतु ग्राम- भकराड़ा, प.ह.न 53 , रा.नि.मं.- 03, जावर, तहसील एवं जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25 , नर्मदानगर, जिला- खण्डवा (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक - 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , खण्डवा , जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्काकमांक

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

3

1

2

5

0.037 खण्डवा

खण्डवा

360

ग्राम-

भकराड़ा,

0.036

356/1

प.ह.न 53

356/2

0.094

340

0.030

341

0.049 [ भाग 1 7266

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2021

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

2

1

0.031

खण्डवा

खण्डवा

342

0.027

343

3

ग्राम-

भकराड़ा,

प.ह.न 53

0.029

334/1

0.029

334/3

0.056

334/4

0.036

524

0.043

526

0.049

575/1

0.025

575/2

0.053

565/2

0.015

565/1

0.023

564

0.007

563

0.007

562

0.007

561

0.017

558/1

0.021

557

0.050

533/1

0.055

533/2

0.050

733/1

0.049

733/2 7267

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2021

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

2

3

1

खण्डवा

खण्डवा

0.020

737/3

738

0.011

ग्राम-

भकराड़ा,

प.ह.न 53

0.020

739

0.006

742

0.004

741

0.023

740

0.018

745

0.013

746/2

0.039

750

35

1.079

कुल योग

7268

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2021

प.क्र. 1756- रीडर -1-2021- क्र. -0096- बी-121-21-22

प्ररुप- "ख"

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर, प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 02 से ग्राम- गोकुलगांव, प.ह.न 71 , तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक- 2 (B) से निकलने वाली ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक- 18 में जल परिवहन हेतु ग्राम- बिजोरा भील, प.ह.न 50, रा.नि.मं.- 04 , खण्डवा-1 , तहसील एवं जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदानगर, जिला- खण्डवा (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , खण्डवा , जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

3

4

2

1

0.024

355/2

खण्डवा ग्राम- बिजोरा

खण्डवा

भील,

0.035

355/1

प.ह.न 50

0.021

353/8

0.022

353/7

0.023

353/6 7269

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2021

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

2

1

0.018

353/5

खण्डवा

खण्डवा

0.011

353/4/1

0.012

353/4/2

3

ग्राम- बिजोरा

भील,

प.ह.न 50

0.022

353/3

0.016

353/2

0.022

395/1/1

0.020

395/1/2

0.024

394

0.023

393

0.012

390/1

0.006

392/1

0.078

466

0.006

465

0.041

467

0.042

509/2

0.007

509/1

0.034

510/1

0.036

588/3

0.022

588/1

0.019

588/2

0.008

587/1

0.008

587/2

0.008

587/3

0.008

587/4

0.008

587/5

0.017

586/3

0.011

586/2

0.008

586/1

0.005

582/2

0.015

602/1

0.028

602/2

0.013

602/3

0.030

603/1

0.016

603/2

0.076

604/2

0.041

604/1

0.021

572

खण्डवा

खण्डवा

0.016

571

0.026

570

ग्राम- बिजोरा

भील,

प.ह.न 50

0.014

569

0.011

568

0.984

46

कुल योग

7270

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021

पत्र.क्र. 1758- रीडर - 1-2021 - क्र. -0097- बी-121-21-22

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर, प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 02 से ग्राम गोकुलगांव, प.ह.न 71 , तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक- 2 (B) से निकलने वाली ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक- 06 में जल परिवहन हेतु ग्राम- पिपल्या तहार, प.ह.न 72 , रा.नि.मं. - 04, खण्डवा-1 , तहसील एवं जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदानगर, जिला- खण्डवा (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, खण्डवा, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

2

3

1

0.002

358/1

खण्डवा ग्राम- पिपल्या

खण्डवा

तहार,

0.010

357/2

प.ह.न 72

0.004

362

0.004

363

0.006

364 7271

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

2

1

खण्डवा

खण्डवा

0.006

366

0.008

367

3

ग्राम- पिपल्या

तहार,

प.ह.न 72

0.005

368/1

0.004

368/2

0.009

369

0.008

423

0.008

375/2

0.008

376

0.007

388

0.009

394/1

0.009

402/1

0.020

407

0.033

414

0.012

422

0.014

430/2

0.008

432/2

0.024

433

0.020

434/2

466

0.018

0.035

235/1

0.012

259 7272

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2021

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

2

3

1

खण्डवा

खण्डवा

0.018

219

0.048

221

ग्राम- पिपल्या

तहार,

प.ह.न 72

222

0.018

0.016

213

0.026

211

0.021

212

0.028

209/2

0.014

209/3

0.018

209/4

0.034

209/5

0.042

208/2

0.056

207/1

0.026

684/1

684/2

0.044

0.012

683/4

682

0.070

0.008

681

0.802

43

कुल योग

ममता खेड़े, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी.

7273

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021

भाग 1 ]

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 जुलाई 2021

आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति/निर्देश में संशोधन की अधिसूचना

क्र. एफ- 12-2-2014- सात- शा.- 2.- राज्य सरकार, एतद्वारा , भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 - शासन के विभिन्न विभागों/उपक्रमों के लिए जारी " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति " समसंख्यक नीति/निर्देश दिनांक 12 नवम्बर 2014 में निम्नानुसार संशोधन करती हैः-

1. आपसी सहमति से क्रय नीति, 2014 को केन्द्र सरकार के विभागों तथा उपक्रमों के मामले में भी लागू किया जाता है. इस हेतु नीति में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है: -

परिपत्र की कंडिका 1 में " राज्य सरकार " के बाद " अथवा केन्द्र सरकार " शब्द जोड़े जाते हैं .

(1)

(2) परिपत्र की कंडिका 2 के बिन्दु क्रमांक 1 में " राज्य सरकार " के बाद " अथवा केन्द्र सरकार " शब्द जोड़े जाते हैं.

परिपत्र की कंडिका 2 के बिन्दु क्रमांक 16 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है-

(3)

" क्रय विलेख के पंजीयन उपरान्त भूमि का नामांतरण राजस्व अभिलेखों में यथास्थिति मध्यप्रदेश शासन अथवा केन्द्र शासन के पक्ष में किया जाएगा जिसमें संबंधित विभाग/उपक्रम का नाम भी अंकित होगा. "

परिपत्र के प्ररूप- क के विषय में शब्द " राज्य शासन " के बाद " अथवा केन्द्र शासन " शब्द जोड़े जाते हैं.

(4)

परिपत्र के प्ररूप-क के प्रथम पद में " राज्य शासन " के बाद " अथवा केन्द्र शासन " शब्द जोड़े जाते हैं.

(5)

परिपत्र के प्ररूप - ख के प्रथम पद में " राज्य सरकार " के बाद " अथवा केन्द्र सरकार " शब्द जोड़े जाते हैं.

(6)

2. परिपत्र की कंडिका 2 का बिन्दु क्रमांक 6 निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:-

"विभाग/ उपक्रम सर्वप्रथम अधोसंरचना अथवा परियोजना के लिये क्रय की जाने वाली भूमि की न्यूनतम आवश्यकता का आंकलन कर निजी भू- धारक की क्रय की जाने वाली भूमि चिन्हांकित करेगा और आवश्कतानुसार भूमि क्रय करने हेतु विभाग / उपक्रम का प्राधिकृत अधिकारी कलेक्टर को आवेदन प्रस्तुत करेगा तथा केन्द्र सरकार के विभाग/उपक्रम के मामले में नीति अंतर्गत कार्यवाही हेतु भूमि/ भू- खण्ड तथा उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों के कुल बाजार मूल्य का एक प्रतिशत प्रशासनिक व्यय लिया जाएगा . "

3. परिपत्र की कंडिका 2 का बिन्दु क्रमांक 15 निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता हैं:-

" इस नीति के अन्तर्गत भूमि का क्रय राज्य शासन के विभाग के मामले में ' मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा कलेक्टर ' के नाम से तथा अन्य मामले में यथास्थिति राज्य सरकार के उपक्रम , केन्द्र सरकार के विभाग अथवा केन्द्र सरकार के उपक्रम के नाम से किया जाएगा . "

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मुजीबुर्रहमान खान , उपसचिव.

7274

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा , दिनांक 17 जून 2021

क्र. 3787 - भू- अर्जन-2021 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

(2 ) मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22 ए/ 101/2016/एम.पी.एस. /31 /1875 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

(3 ) अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -6 ( 2 ) के अन्तर्गत सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे. " अतः अधिनियम की धारा -6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

( 4 ) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे.

अनुसूची

अर्जित की जाने

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टर में)

(4)

(3)

(2)

(1)

छिन्दवाड़ा ग्राम - जटलापुर,

छिन्दवाड़ा

प.ह.नं. 52

अर्जित की जाने वाली भूमिअर्जन , पुनर्वासन

प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन.

और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी.

(6) (5)

पेंच व्यपवर्तन बांध निर्माण से भू-अर्जन अधिकारी

तहसील छिन्दवाड़ा

रकबा 0.052 हेक्टेयर

एवं उपरोक्त भूमि

पर आने वाली

ब. न. 183

रा.नि.मं.-

परिसम्पत्तियां.

छिन्दवाड़ा

जिला छिन्दवाड़ा.

डूब प्रभावित क्षेत्र हेतु निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

7275 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2021

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बाँध जल संसाधन क्र . 1 चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन मिट्टी बांध उपसंभाग , क्र. 1 सिंगना , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

( 7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सौरभ कुमार सुमन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला कटनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग [भू- अर्जन पुनर्वास और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अंतर्गत ] कटनी , दिनांक 11 जून 2021/ कटनी , दिनांक 14 जून 2021

प्र.क्र. 02- अ - 82-20-21 पत्र क्र.- 4235- जिला भू-अर्जन-अपर कले. - 2021. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को अनुसूची के खाने ( 6 ) में उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

चूँकि, भारत सरकार रेल मंत्रालय से स्वीकृत जिला कटनी में ग्रेड सेपरेटर लाईन बायपास का निर्माण वृहद पुल तथा उसके ऊपर रेल यातायात व्यवस्था संबंधी कार्य कराया जाना है , जो कि देश प्रदेश हित , जन विकास की सार्वजनिक प्रयोजन संबंधी कार्य योजना है जिसमें भू- अर्जन कार्यवाही समय सीमा में वांछित है. मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश क्र. एफ-16-15- ( 1 ) -2014- सात शा. 2 ए, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 में दी गई अधिकारिक क्षमता व भारत सरकार द्वारा जारी अध्यादेश राजपत्र दिनांक 31 दिसम्बर 2014 में निहित प्रावधानों के अनुसरण में कलेक्टर कटनी प्राधिकृत समुचित सरकार द्वारा प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय II तथा III की कार्यवाही से विमुक्त किया गया है. द्वितीय अध्यादेश दिनांक 3-4-2015 में प्रावधानिकता अनुसार प्रस्तावित रकवा निर्माण योजना आवश्यकता के अनुरुप है. इस हेतु धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

7276

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021

भूमिकाविवरण

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकवा (हेक्टेयर में)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.39

पडरिया

कटनी कटनी

प.ह.नं. 31

नं. बं. 208

0.83

झलवारा

प.ह.नं. 30

नं. ब. 153

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कटनी ग्रेड सेपरेटर बायपास लाईन के निर्माण हेतु.

मुख्य अभियंता ( निर्माण ) पश्चिममध्य रेल जबलपुर.

(2) प्रस्तावित अर्जन क्षेत्र में कोई धार्मिक संस्थान , स्मारक, मजार, मंदिर, मस्जिद, कब्रिस्तान आदि प्रभावित नहीं होते, जिससे जनसंताप हो.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी, कटनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रियंक मिश्रा , कलेक्टर एवं पदेन समुचित सरकार.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ , ( ब्यावरा ) मध्यप्रदेश

प्रारूप धारा-25

[भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ]

राजगढ़ , दिनांक 24 जून 2021

प्र. क्र. 2343- भू-अर्जन-2021-प्र. क्र. 15- अ- 82-2014-15- दिनांक 2 जुलाई 2019.- राज्य शासन को इस बात का समाधान हो जाने के उपरांत पाया गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है इस आशय की धारा -19 की अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 8 मार्च 2019 को कराया गया था. मुआवजा वितरण हेतु पर्याप्त राशि उपलब्ध न होने के कारण 01 वर्ष की नियत अवधि में अवार्ड पारित नहीं किया जा सका.

अतः भू- अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -25 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन अवार्ड पारित किये जाने की समय सीमा में एक वर्ष की वृद्धि करता है :-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

(3)

(2)

(1)

पचोर

राजगढ़

तलेन बमोरी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4)

(5)

3.158

तलेन- धुऑखेडी मार्ग निर्माण में प्रभावित भूमि.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , सारंगपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

नीरज कुमार सिंह , कलेक्टर.

7277

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 8 जून 2021

क्र. 98 - भू- अर्जन- 21.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची ( 1 ) के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार अनुसूची ( 2 ) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 1 ) के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची ( 1 )

भूमि का विवरण ग्राम/नगर

तहसील

जिला

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(4)

(3)

(2)

(1)

0.357

पंचदेवली

खरगोन कसरावद

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन.

अंबक नाला तालाब योजना के नहर विस्तारीकरण कार्य हेतु .

अनुसूची (2)

अबंक नाला तालाब योजना के नहर विस्तारीकरण कार्य हेतु ग्राम- पंचदेवली की प्रभावित निजी भूमि का विवरण

सर्वे नंबर (1)

106, 107/1 , 107/2 , 108/1 , 108/2 108/10

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल ( हे. में) (2) 0.357

नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी रा . एवं भू- अर्जन अधिकारी , कसरावद एवं जल संसाधन संभाग , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुग्रहा पी. , कलेक्टर एवं समुचित सरकार .

[भाग 1 7278

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2021

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जबलपुर , दिनांक 24 जून 2021

क्र. 35- भू- अर्जन-प्र.क्र.-अ-82-2021-22.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 6 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने (8 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है/ आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

चूंकि नगर पालिक निगम जबलपुर की सीवरेज परियोजना के डी. पी . आर. की म. प्र. शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 2017 को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है . इस कारण से धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

ग्राम

जिला तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन खसरा नंबर

अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकारी अधिकारी

हितबद्ध व्यक्ति

का नाम और

पता

अर्जन का क्षेत्रफल (हे. में)

(7)

(8)

(5)

(6)

(1)

(3)

(4)

(2)

पुरवा 211/1 (S)

जबलपुर गोरखपुर

0.648 हे . में से 0.405 हे.

प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जबलपुर.

अमृत मलजल निकासी परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण.

दुर्गा शंकर कोष्टा, पिता रेवाराम कोष्टा, गढ़ा, जबलपुर, मध्यप्रदेश.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.jabalpur.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, गोरखपुर के कार्यालय में एवं नगर पालिक निगम, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा, अर्थात् क्रय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा.

(5) अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 ( साठ ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हो , फाइल किये जा सकेंगे.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कॉलम ( 5 ) दर्शित अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कर्मवीर शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

7279

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग पन्ना, दिनांक 11 जून 2021

प्र. क्र. 23 - अ-82- वर्ष- 2020-21.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित हैः-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख ) तहसील- गुनौर

(ग) ग्राम-मैनहा

(घ) क्षेत्रफल-4.030 हेक्टेयर.

भूमि का प्रकार

कुल अर्जित रकबा (हैक्टेयर में)

(3)

(2)

खसरा नम्बर (1)

0.040

991

निजी भूमि

0.020

990

निजी भूमि

0.070

986

निजी भूमि

0.030

989

निजी भूमि

0.020

988

निजी भूमि

0.700

981

निजी भूमि

0.040

निजी भूमि 978

0.020

979

निजी भूमि

(2)

(3) (1)

972

0.060

निजी भूमि

0.030

970/2

निजी भूमि

0.040

970/1

निजी भूमि

0.030

973/2

निजी भूमि

0.020

973/1

निजी भूमि

0.060

966

निजी भूमि

0.080

967

निजी भूमि

0.060

921

निजी भूमि 922

0.070

निजी भूमि

0.010

919/1ख

निजी भूमि 750

0.040

निजी भूमि

0.040

907

निजी भूमि

0.020

निजी भूमि 908

0.040

906

निजी भूमि

0.020

909

निजी भूमि

0.040

903

निजी भूमि

0.020

904

निजी भूमि

0.020

854

निजी भूमि

0.040

855/1

निजी भूमि

0.010

855/2

निजी भूमि

0.050

856

निजी भूमि

0.040

851

निजी भूमि

0.030

850

निजी भूमि

0.070

847

निजी भूमि

0.030

849

निजी भूमि

0.030

848

निजी भूमि

0.050

838/2

निजी भूमि

0.050

790

निजी भूमि

0.030

789

निजी भूमि

0.020

791

निजी भूमि

0.020

793

निजी भूमि

0.080

788

निजी भूमि

0.050

787

निजी भूमि

0.080

628

निजी भूमि

0.040

627

निजी भूमि

0.050

558/1 /क

निजी भूमि

0.050

558/1 /ख

निजी भूमि

0.050

558/1 /ग

निजी भूमि 7280

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021

(3)

(2)

(1)

0.060

558/2/क

निजी भूमि

0.020

निजी भूमि 559

0.080

560

निजी भूमि

0.010

561

निजी भूमि 562/2

0.020

निजी भूमि

0.050

553

निजी भूमि

0.050

546

निजी भूमि

0.080

480/1

निजी भूमि

0.080

480/2

निजी भूमि

0.070

478

निजी भूमि

0.020

543

निजी भूमि

0.010

479

निजी भूमि

0.090

473/1

निजी भूमि

0.120

358

निजी भूमि

0.130

359

निजी भूमि

0.020

360

निजी भूमि

0.040

निजी भूमि 377

0.040

376

निजी भूमि

0.010

379

निजी भूमि

0.010

380

निजी भूमि

0.010

374

निजी भूमि

0.070

391

निजी भूमि

0.060

373

निजी भूमि

0.020

394

निजी भूमि

0.080

395

निजी भूमि

0.040

372/1

निजी भूमि

0.090

370

निजी भूमि

0.010

81/1

निजी भूमि

0.020

83

निजी भूमि

0.100

402/1

निजी भूमि

0.010

371

निजी भूमि योग . 4.030

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है:- पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत माइनर एवं सब - माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु धारा 19 का प्रकाशन, ग्राम- मैनहा तहसील एवं अनुभाग गुनौर.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुनौर में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 27- अ- 82- वर्ष-2020-21.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- गुनौर

(ग) ग्राम- मुड़वारी

(घ) क्षेत्रफल-4.710 हेक्टेयर.

भूमि का प्रकार खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हैक्टेयर में)

(3) (1)

(2)

0.060

2609/3

निजी भूमि

0.260

3457/1

निजी भूमि 3457/2

0.300

निजी भूमि

0.050

3396/1

निजी भूमि

0.010

3397

निजी भूमि

0.090

3399

निजी भूमि

0.010

3398

निजी भूमि

0.010

3404

निजी भूमि

0.030

3405/1

निजी भूमि

0.010

3405/2

निजी भूमि

0.010

3410

निजी भूमि

0.020

3409/1

निजी भूमि

0.040

3409/2

निजी भूमि 7281

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021

भाग 1 ]

(3)

(2)

(1)

0.030

3409/3

निजी भूमि

0.020

3409/4

निजी भूमि

0.020

3406

निजी भूमि

0.020

3407/1

निजी भूमि

0.020

3407/2

निजी भूमि

0.030

3408

निजी भूमि

0.010

3432

निजी भूमि

0.010

निजी भूमि 3431

3422

0.060

निजी भूमि

0.030

3421

निजी भूमि

0.030

3420

निजी भूमि

0.050

3502

निजी भूमि

0.040

3503

निजी भूमि

0.010

3504

निजी भूमि

0.020

3505

निजी भूमि

0.030

3506

निजी भूमि

0.020

3507

निजी भूमि

0.010

3413

निजी भूमि

0.080

3385

निजी भूमि

0.030

3386

निजी भूमि

0.010

3384/1

निजी भूमि

0.040

3383

निजी भूमि

0.050

3382

निजी भूमि

0.020

3381

निजी भूमि

0.010

3380/2

निजी भूमि

0.020

3358/1

निजी भूमि

0.030

3359

निजी भूमि

0.010

3360

निजी भूमि

0.010

3355

निजी भूमि

0.050

3354

निजी भूमि

0.010

3353/1

निजी भूमि

0.120

3352/2

निजी भूमि

0.100

3352/3/क/1

निजी भूमि

0.010

3352/3/क/2

निजी भूमि

0.010

3351/2

निजी भूमि

0.100

3350/1

निजी भूमि

0.010

3343/1

निजी भूमि

0.060

3343/2

निजी भूमि

(2)

(3) (1)

0.110

3345

निजी भूमि

0.060

3344/1

निजी भूमि

0.060

3344/2

निजी भूमि 3324

0.010

निजी भूमि

0.050

3325

निजी भूमि

0.030

3320/1

निजी भूमि

0.030

3321

निजी भूमि

0.030

3322

निजी भूमि

0.030

3296

निजी भूमि

0.020

4915/1

निजी भूमि 4915/2/1

0.110

निजी भूमि

0.010

4934/1

निजी भूमि

0.090

4934/2

निजी भूमि

0.060

4973

निजी भूमि

0.010

4972

निजी भूमि

0.010

4974

निजी भूमि

0.090

4975

निजी भूमि

0.060

4976

निजी भूमि

0.010

4981

निजी भूमि

0.010

5004

निजी भूमि

0.020

5003

निजी भूमि

0.050

5002

निजी भूमि

0.050

5000

निजी भूमि

0.080

4999

निजी भूमि

0.070

5037

निजी भूमि

0.010

निजी भूमि 5043

0.020

5041

निजी भूमि

0.020

5040/1

निजी भूमि

0.120

5048

निजी भूमि

0.010

5047

निजी भूमि

0.020

5042

निजी भूमि

0.020

5055

निजी भूमि

0.040

5054

निजी भूमि

0.040

4746

निजी भूमि

0.010

4795

निजी भूमि

0.070

4796

निजी भूमि

0.020

4797

निजी भूमि

0.050

4798

निजी भूमि 7282

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021

(3)

(2)

(1)

0.030

4799

निजी भूमि 4800

0.030

निजी भूमि

0.010

4801

निजी भूमि

0.030

4794/2

निजी भूमि

0.080

4747

निजी भूमि

0.040

4748/1

निजी भूमि

0.040

4748/2

निजी भूमि

0.030

4749

निजी भूमि

0.010

4750

निजी भूमि

0.120

4114/1

निजी भूमि

0.020

4114/3

निजी भूमि

0.040

4113/1

निजी भूमि 4113/3

0.040

निजी भूमि

0.160

2579/1

निजी भूमि

0.010

2566

निजी भूमि

0.050

864/2

निजी भूमि

0.020

865/2

निजी भूमि

0.010

1014/1

निजी भूमि

0.020

1013/1

निजी भूमि

0.020

881/1

निजी भूमि

0.040

984

निजी भूमि

0.030

962

निजी भूमि

0.010

2578

निजी भूमि

0.020

2577/1

निजी भूमि

0.020

2621

निजी भूमि

0.020

2626

निजी भूमि

0.010

271

निजी भूमि योग .. 4.710

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है:- पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत माइनर एवं सब माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु धारा -19 का प्रकाशन , ग्राम- मुड़वारी तहसील एवं अनुभाग गुनौर.

(3) भूमिका नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , गुनौर में किया जा सकता है .

पन्ना, दिनांक 22 जून 2021

प्र. क्र. 01 - अ- 82 - वर्ष- 2020-21.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन कीस्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- पवई

(ग ) ग्राम- पटनाकलॉ

(घ) क्षेत्रफल-1.00 हेक्टेयर.

खसरा

भूमि का प्रकार नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हैक्टेयर में )

(3) (1)

(2)

0.09

608

निजी भूमि

0.16

597

निजी भूमि 598

0.01

निजी भूमि

0.16

599

निजी भूमि

0.13

595/1

निजी भूमि

0.02

595/2

निजी भूमि

0.01

607/1

निजी भूमि

0.05

605/2

निजी भूमि

0.01

607/2

निजी भूमि

0.11

658

निजी भूमि

0.11

828/1

निजी भूमि

0.02

829/1

निजी भूमि भाग 1 ]

7283

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021

(3) (1)

(2)

840

0.01

निजी भूमि

0.02

867

निजी भूमि

0.03

829/2

निजी भूमि 371

0.06

निजी भूमि योग .. 1.000

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-में पटना तालाब योजना अंतर्गत बॉध एवं नहर निर्माण में प्रभावित शेष कृषकों के भूमि अर्जन कार्य हेतु धारा 19 का प्रकाशन , ग्राम पटनाकलॉ तहसील एवं अनुभाग पवई.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पवई में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय कुमार मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग सीहोर, दिनांक 15 जून 2021

प्र. क्र. 01 - अ- 82-2018-19.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता काअधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीहोर

(ख) तहसील- जावर

(ग ) ग्राम-कैशोपुर

(घ) क्षेत्रफल-74.909 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टे. में)

(2)

(1)

0.505

2/1/1

0.158

2/3

0.344

3/1

(1)

(2)

0.478

3/2

0.536

3/3/1

3/3/2

0.787

0.607

4/1

4/2/1

0.405

4/2/2

0.825

0.194

5

0.158

6

7

0.849

0.263

8/1

0.121

8/2

0.053

9

0.053

10

11

0.149

0.117

12

0.805

13

0.793

14/2/1 शा 15/2/1

1.130

14/2/2 शा 15/2/2

0.323

15/1क

1.497

15/ 1ख

0.335

15/1 ग

1.700

16

17/1

0.206

0.089

17/2

0.174

18/1

0.177

18/2

19

0.307

0.093

20

21

0.267

0.708

22

0.433

23, 24

0.166

25

0.020

26

28

0.494

0.429

29/1 क

0.299

29/ 1ख

0.307

29/1 ग

0.040

29/2

31

0.390

0.206

32

0.878

33

0.295

34 7284

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2021

(2) (1)

36

1.416

1.016 37

0.769 38/1

1.650 2/2/1

0.040 38/3

1.950

0.121 38/5

0.809 38/6

0.310 42

0.142 43

0.105 44/1

0.405 62/2

0.203 44/2

1.113 45

0.498 47/1

0.332 47/2

0.498 47/3

0.664 47/4

0.579 48/1

0.579 48/2

0.490 50

0.745 51

0.583 52/1

52/2

0.706

0.057 53/1

0.109 53/2/1

0.053 53/2/2

0.101 53/3

0.089 54

0.951 55,56,57

0.405 60/1

0.214 60/2

0.073 61/1

0.024 61/2

0.405 62/1

0.182 62/3

63/1

0.501

0.405 63/2

0.405 64/1

0.210 64/2

0.170 65/1

0.166 65/2

(2)

(1)

0.089

66

0.368

67

0.332

69

0.344

70

0.295

71

0.376

72/1

0.332

72/2

0.101

73/1

0.028

73/2

0.530

75

0.583

76/1/1

0.583

76/1/2

0.089

76/2

0.069

76/3/1

0.065

76/3/2

0.057

76/4

0.283

77/1/1

0.283

77/1/2

0.012

77/2/1

0.012

77/2/2

77/2/3

0.008

0.032

78

0.405

79, 80/1

0.145

79, 80/2

0.555

81

0.053

82/2

0.073

83, 84, 85

0.053

84

0.401

85

0.385

86

0.158

87/1

0.158

87/2

0.154

88/1/1

88/1/2

0.158

0.312

88/2

0.053

89/1/1

0.053

89/1/2

0.053

89/1/3

0.053

89/1/4

0.016

89/2/1

0.028

89/2/2

0.016

89/2/3

0.024

90/1/1 7285

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021

भाग 1 ]

(2) (1)

0.020 90/1/2

0.020 90/1/3

0.016 90/2

0.032 90/3/1

0.032 90/3/2

0.016 90/4

0.052 90/5

0.012 90/6

0.004 90/7

0.004 91/1

0.004 91/2

0.020 91/3

0.020 91/4

0.061 92/1

0.061 92/2

0.061 92/3

0.064 92/4

0.140 94

0.486 99 , 100 , 101/1

0.325 99, 100 , 101/2

0.328 102/1

0.328 102/2

0.279 103/1

0.275 103/2

0.065 104/3

0.101 104/4

0.162 109, 110

0.115 163/3/1

0.125 163/3/2

0.016 165/2

0.020 165/3

0.061 166

0.202 167

0.040 168/1

0.008 168/2/1

0.016 168/2/2

0.016 168/2/3

0.040 168/3

0.049 168/4

0.012 169/1

0.008 169/2

0.012 169/3

(2)

(1)

0.012

169/4

0.024

170/1

0.024

170/2

0.024

170/3

0.020

170/4

0.065

171/1

0.065

171/2ब

0.069

171/3

0.069

171/4

0.016

172/1

0.016

172/2

0.016

172/3

0.020

173

0.029

174/1

0.007

174/2

0.008

175/1

0.004

175/2

0.741

179

0.878

363

0.125

348

1.295

366/1 /क

0.521

367

2.906

368

0.405

369

0.050

362/4

0.175

345/1/3

0.202

359/1 क

0.222

359/1 ग

0.142

359/ 1 घ

0.101

359/2/1

0.750

359/2/2

0.049

82/1

0.364

345/1/1

0.323

345/1/2

0.312

345/2/1

0.012

345/2/2

0.270

344/1

0.161

344/2

0.161

344/3

0.161

344/4 7286

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021

(2) (1)

0.224 343/1

0.304 359/ 1ख

1.360 371/2/2

317/1

0.010

0.040 317/2

0.370 155/1

0.145 155/2

0.073 164

0.053 162

0.015 180/2

0.060 180/3

0.015 180/4

0.015 180/5

0.014 180/6

1.469 181

0.053 182

0.445 186/1

0.040 186/2

0.040 186/3

0.097 186/4

0.061 186/5

0.061 186/6

0.061 186/7

0.040 186/8

0.261 188/1

0.291 188/2

0.050 195/1

0.466 189/3

0.205 189/4

0.110 190

0.400 191

0.400 192

0.084 194/1

0.121 194/2

0.027 194/3/1

0.027 194/3/2

0.027 194/3/3

0.050 196

0.024 233/1

0.028 233/2

0.025 234/3

0.046 234/2

0.020 319/2

(2)

(1)

0.210

319/3

0.057

319/4

0.049

104/2

0.097

318/1

0.050

318/2

0.100

318/3

0.057

318/4

0.384

323

0.030

161

0.008

324/1/3

0.025

324/1/4

0.020

322/1

0.020

324/6/2/1

0.134

324/6/2/2

0.138

324/6/2/3

0.016

165/1

0.081

163/1

0.016

183/1

0.081

187/1

0.206

163/3/3

0.140

229, 230

0.206

187/2

0.161

187/4

0.020

183/2/1

0.031

183/2/2

0.045

183/2/3

0.050

183/2/4

0.048

183/2/5

0.082

183/3/1

0.082

183/3/2

0.085

183/3/3

0.041

185/1

0.015

105/1क, 106

0.040

107, 108/1

0.040

107, 108/5

0.121

141

0.185

142/1 शा. 143 , 151/1

0.145

157/1

0.075

157/2

0.015

157/3

0.020

157/4

0.035

95/1

0.075

159/2 7287

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021

भाग 1 ]

(2)

(1)

(2)

(1)

0.040

0.089 362/1 घ

236/2/1

0.530

0.445 362/1क

236/2/2

0.060

362/1ख

0.365

236/3

0.530

380/75

0.089

237/1

0.325

2/1/2

0.376

237/2

0.036

0.566

237/3

93

0.810

239/1

योग.. 74.909

0.364

239/3

0.089

239/4

0.453

262/1

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता हैं- कान्याखेडी मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत बांध निर्माण हेतु.

0.050

336/2

0.098

351/2/झ

0.110

346/2

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी/ भू-अर्जन अधिकारी आष्टा के कार्यालय में किया जासकता है .

योग.. 6.106

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता हैं- कान्याखेडी मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत बांध निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी आष्टा के कार्यालय में किया जासकता है.

प्र. क्र. 2 - अ-82-2018-2019 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीहोर

(ख) तहसील- जावर

(ग ) ग्राम-डोडी

(घ ) क्षेत्रफल-6.106 हेक्टेयर.

प्र. क्र. 003- अ- 82-2018-2019.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

खसरा क्रमांक/ सर्वे नम्बर

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टे. में)

(क) जिला-सीहोर

(2)

(1)

(ख) तहसील- जावर

0.076

225/3/3

(ग) ग्राम- हरनिया गांव

225/1/1 , 225/2 , 226 , 227 1.012

(घ) क्षेत्रफल-114.952 हेक्टेयर.

0.324

228

खसरा क्रमांक/ सर्वे नम्बर

0.450

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टे. में) 230/5 शा. 231 , 232, 233, 234/1 230/6 , 231 , 232, 233,

(2)

(1)

0.154

234/1

0.849

219/1 /1/ज

3.175

219/1 /1 झ

230/7 , 231 , 232,

0.158

1.705 233, 234/1

219/1 /1 ञ

0.028

236/1

2.225

219/2/1 7288

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021

(2) (1)

0.405 219/2/1/2

0.405 219/2/2/क

1.416 219/2/2ख

0.154 221

0.930 222

0.198 223

0.320 224

0.259 225

0.446 226

1.200 227, 354/227

1.214 228

0.182 229

0.105 230

232/1, 235/2 ,

2.525 350/232/1

232/2/3 , 235/2 ,

0..841 350/232/3

0.421 232/2/4

0.421 232/2/5

232/4, 235/2 ,

0.842 350/232/4

1.821 233/1

1.267 233/2

14.505 235/1

1.295 236/1/1

0.481 236/1 / 2/ख

0.619 236/1/2 /ग

6.803 236/2, 237

2.594 236/3/1

238/1/4, 239 , 240,

1.618 241 , 242, 358 , 242/1/4

238/1/ब/1 , 239 , 240, 241 ,

2.209 242, 358/242/ 1 ब

238/1 /ब/2, 239 , 240 ,

1.404 241, 242, 358/242/1/2

238/1/ब/3, 239, 240, 241 ,

0.934 242, 358 , 242/ 1/ब/1

238/1 /ज्ञ, 239 , 240 ,

1.619 241 , 242, 358/242/1अ

(2)

(1)

238/2/1 /क, 239 , 240 ,

2.832

241, 242, 358, 242/2/1 क

238/2/1 /ख , 239 , 240 ,

2.217

241 , 242, 358 , 242/2/1ख

238/2/1/1 , 239 , 240 ,

0.505

241, 242, 358, 242/2/1 ग

238/2/2 , 239 , 240 ,

0.202

241, 242, 358 , 242/2/2

238/2/3 , 239 , 240 ,

1.012

241, 242, 358/242

238/2/4, 239 , 240, 241 ,

1.012

242, 358/242

4.452

246/1

0.202

246/2/2/1 , 247/2/1

1.853

246/2/ 2/ख , शा. 247/2/2 ख

1.335

246/2/3 , 247/2/3

0.350

246/2/4, 247/2/4

0.898

246/2/5 , 247/2/5

0.140

246/2/6, 247/2/6

0.607

246/2/7, 247/2/7

0.610

246/2/8 , 247/2/8

0.145

246/2/9, 247/2/9

0.650

246/2/10, 247/2/10

0.081

246/2/11 , 247/2/11

0.780

246/2/क, 247/2/क

0.809

247/1/1

4.047

247/1/2

247/1/3

0.918

1.942

247/1/4

0.376

247/1/5

2.448

247/3

1.821

249/1

0.263

249/2

0.263

249/3

0.263

249/4

0.263

249/5

0.263

249/6

0.263

249/7

0.263

249/8

0.275

249/9 भाग 1 ]

7289

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021

(2) (1)

250/1

0.223 250/2

0.243

0.603 250/3

0.194 251/1 /क

0.198 251/1 /ख

0.393 251/2

252/1

0.793 252/2

0.797 252/3

0.793 253/1

0.538

0.538 253/2

1.084 253/3

254/2/ 1 /क, शा. 255 ,

0.437 335/2/1/क

254/2/ 1 /ख , शा .

0.437 255, 335/2/1/ख

254/2/2/क, 255 ,

2.007 335/2/2क

254/2/2/ख , 255,

0.745 335/2/2ख

254/2/21 , 255,

1.254 335/2/2 ग

2.023 254/2/2/घ

335/1/1/2

1.821

0.769 335/1/1/3

0.650 335/1/1/4

0.090 335/1/1/7

0.485 335/1/1/8

0.140 335/1/1/9

0.140 335/1/1/10

0.267 335/1 /1/क

0.372 335/1/1/ख

0.260 335/1 /1 /ग

0.550 335/1 / 1/घ

0.100 335/1/3/3

0.575 335/1/4/क

0.672 335/1/4/ख

0.336 335/1/4/ग

0.169 335/1 /4/घ

0.170 335/1 /4/ड

(1)

(2)

336/2/1

0.660

336/2/2

0.664

336/2/3

0.660

337/2/2/क

0.085

337/4

0.250

योग.. 114.952

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता हैं- कान्याखेडी मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत बांध निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी/ भू-अर्जन अधिकारी आष्टा के कार्यालय में किया जा सकता हैं.

प्र. क्र. 004- अ-82-2018-2019.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीहोर

(ख) तहसील-जावर

(ग) ग्राम-फूडरा

(घ) क्षेत्रफल-119.912 हेक्टेयर .

खसरा क्रमांक/ सर्वे नम्बर

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टे. में)

(1)

(2)

2

0.951

3

0.001

0.223

3/1

3/2

0.223

3/3

0.227

0.129

4, 717/2

5/1

0.134

0.255

5/2

6/1

0.117

6/2

0.121

6/3

0.121 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021

7290

(2) (1)

0.522 7

0.210 8

0.065 9/1

0.032 9/2क

0.028 9/2ख

0.028 9/2ग

0.158 10/1

0.154 10/2

0.158 10/3

0.073 11

0.057 12/1

0.009 12/2/1/1

0.036 12/2/2

0.016 12/2/3

0.007 13/1/1

0.032 13/2

0.016 13/3

0.046 14/1/1

0.210 14/2

0.105 14/3

0.202 15

0.093 16/1

0.093 16/2

0.012 17/1क

0.012 17/1ख

0.012 17/1 ग

0.032 17/2

0.004 17/3

0.061 18/1

0.065 18/2

0.065 18/3

0.049 19/1

0.049 19/2

0.049 19/3

0.170 20

0.384 21

0.004 22/1

0.008

0.004 22/3

0.008 22/4

(2)

(1)

0.008

22/6

0.012

22/7

0.012

22/8

0.004

23/1/1

0.012

23/2

0.008

23/3

0.016

24/1

0.012

24/2

0.016

24/3

0.117

24/4

0.012

24/6

0.016

24/7

0.020

24/8

0.219

25/1/1

0.652

25/1/2

0.008

25/3/1

0.012

25/3/2

0.053

26

0.024

27/1

0.024

27/2

0.121

28

0.014

29/1

0.028

29/2

0.020

30/1

0.016

30/2

0.032

31

0.069

32

0.020

33

0.174

34/1

0.218

34/2

0.190

35/1

0.095

35/2/1

0.085

35/2/2

0.024

36

0.049

37/1

0.069

37/2

0.032

37/3/1

0.020

38/1/1

0.024

38/1/2

0.020

38/1/3 भाग 1 ]

7291

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021

(2) (1)

38/2

0.061

0.129 39/1

0.125 39/2

0.125 39/3

0.348 40

0.275 41/1

0.016 41/2

0.128 41/3

0.036 43

0.384 44/1

0.336 44/2

1.173 45/1, 45/2

0.267 45/1/2, 45/2/2

0.320 45/1/3 , 45/2/3

46

0.543

0.235 47

0.040 48

0.101 49, 50

0.162 51

0.809 52/1 , 52/2

0.202 52/1/2/1 , 52/2/1

0.202 52/1/2/3 , 52/2/3

53/1

0.146 53/2

0.089

0.030 58/2/2

54/1 , 54/2 , 56/1 ,

0.243 56/2/1

54/1/2/2 , 54/2 ,

0.267 56/1 , 56/2/2

54/1/2/4 , 54/2,

0.040 56/1, 56/2/4

0.024 55

57/1क

0.376 57/ 1 /ख

0.036

0.012 57/1 /ग

0.304 57/1 /घ

0.243 57/2

0.081 57/3/1

0.081 57/3/2

0.081 57/3/3

(2)

(1)

58/1

0.405

58/2/1

0.031

58/3

0.069

58/4

0.020

59/1

0.053

59/2

0.016

0.016

60/1

60/2

0.016

60/3

0.012

0.146

61/1

61/2

0.150

62/1

0.271

62/2

0.117

0.170

63/1

63/2

0.170

64

0.089

65

0.283

0.113

66/1

66/2

0.077

67/1

0.049

0.024

67/2

0.231

68/1

68/2

0.117

0.032

69/1

69/2

0.016

70/1

0.097

70/2

0.089

0.121

71, 74/1

0.121

71/1, 74/1

0.235

71/2, 74/2

0.263

72/1/3

0.020

72/1/4

72/1/5

0.073

0.020

72/1/6

0.222

72/2/1

72/2/2

0.243

72/2/3

0.061

0.012

72/2/4

0.069

73/1

0.125

73/2 7292

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021

(2) (1)

0.146 73/3

0.350 75/1

75/2

0.542

0.267 75/3

0.089 75/4

0.182 76/1

0.190 77/1

77/2

0.095

0.210 78/1

0.089 78/2

0.093 78/3

0.676 79

0.137 80/1

0.061 80/2

0.001 81

81/1

0.010

0.061 81/2

0.235 82

0.045 83/1

0.020 83/2

0.040 83/3

0.020 83/4

0.267 84/1

0.138 84/2

0.271 84/3

84/4

0.134 85/1

0.335

0.085 92

0.008 93/1

0.275 93/2

0.020 93/3

0.081 93/4

0.121 93/6

0.239 94/1

95

0.291

0.061 96

0.016 97/1/1

0.045 97/1/2

97/1/3

0.043

0.024 97/2

(2)

(1)

0.016

97/3/1

0.032

97/3/2

0.004

97/3/3

0.024

97/4

0.255

98

0.218

99/1

0.684

99/2

0.146

99/3

0.133

100/1

100/2

0.933

100/3

0.133

0.065

101/1

101/2

0.061

0.036

102/1

102/2

0.073

1.076

103

0.061

104/1

104/2

0.137

104/3

0.975

0.251

104/7

0.643

105/1

0.218

105/2

0.024

105/3

105/4

0.101

105/5/1

0.109

0.110

105/5/2

0.053

105/6

0.049

105/7

0.142

106/1

106/2

0.154

106/3

0.137

106/4

0.016

106/5

0.364

0.243

106/6

0.028

107/1

0.024

107/2

0.057

108

0.243

109/1

2.878

109/2

0.121

109/3 भाग 1 ]

7293

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021

(2) (1)

0.930 109/4

0.081 109/6

1.064 110/1

0.251 110/4

0.089 110/5

112/6

0.344

0.085 113/2

0.082

0.219 115/1

0.036 115/2

0.085 116/1

0.035 720/145

0.050 117/1

0.050 117/2

118

0.149

0.069 119/1

0.074 119/2/3

0.056 121, 120/1

0.037 120, 121/2

122/3

0.060

0.061 122/2

122/1

0.087

0.097 156

0.186 157

0.320 158/1

158/2

0.583

0.534 159/1

0.348 159/2

160/1

0.138

0.028 160/2

0.559 161/1

0.081 161/2

162/1

0.169

0.259 162/2

0.259 162/3

163

0.538

1.185 164

1.185 165, 166, 167

0.142 168

0.534 169, 170

0.194 171/1

(2)

(1)

0.065

171/2

0.065

171/3

0.065

171/4

0.028

172/1

172/2

0.012

172/3

0.012

172/4

0.008

175

0.433

0.494

176, 177

0.166

178

0.733

179, 180

0.202

181/1

181/2

0.012

0.227

182/1

182/2

0.158

1.396

183, 184

185/1

0.498

185/2

0.295

0.587

186

187

0.579

188/1

0.344

0.344

188/2

189

0.320

192

0.287

0.769

193, 194

195

0.858

196/1

1.279

196/2क

0.045

196/2ख

0.089

197

0.648

198

0.789

200/1

1.108

200/2

0.809

0.182

76/2

201

0.267

202

0.202

203/1

0.198

203/2

0.393

204

0.053

0.045

205

206

0.943 7294

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जुलाई 2021

(2) (1)

0.178 207

208

0.198 209/1

0.129

0.020 209/2

0.129 209/3

1.368 210/2, 211

0.077 210/3 , 211

0.227 210/4, 211

0.077 210/5 , 211

0.158 210/7 , 211

0.170 210/8 , शा 211/8

0.170 210/10 , शा 211/10

0.133 210/11 , शा 211/11

212/1

0.028 212/2

0.004

0.012 212/3

0.036 212/4

212/5

0.036

0.061 213/1

0.077 213/2

0.040 213/4

0.053 214/1

0.174 214/2

214/3

0.053

0.053 214/4

0.016 214/5

1.040 215

0.069 216/1

0.053 216/2

0.101 217

0.624 218

0.429 219

220

0.688

0.862 221

0.494 222/1

0.170

0.441 223

224/1

0.318

0.012 224/2

0.318 224/3

0.089 225

(2)

(1)

226/ 1/क

0.902

226/1 /ख

0.700

0.769

226/2

227/1

0.414

227/2/1

0.510

0.510

227/3

0.415

0.129

228

229

0.632

230

0.174

0.219

231/1

0.223

231/2

232

0.202

233/1

0.344

233/2

0.348

234

0.105

0.045

235/1

235/2

0.045

236

0.032

0.121

237/1

237/2

0.105

238

0.101

0.016

239

0.007

240/1/1

240/1/2

0.364

240/2

0.057

240/3

0.057

241

0.198

242

0.162

243

0.450

244

0.486

245

0.125

246

0.154

248

0.882

249

0.655

250

1.107

0.227

251

252

0.227

0.360

257/1

0.178

259

260

0,251 भाग 1 ]

7295

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021

(2) (1)

0.061 261

0.032 262

0.344 263

0.182 264, 265

266

0.478

0.117 267/1

0.117 267/2

267/3

0.117

0.040 268/1

268/2

0.036

0.040 268/3

0.158 269/1

0.036 269/2

0.280 269/3

0.101 270

0.121 271/1 / 1/क

0.202 271/1 / 1 /ख

0.146 271/1/2

271/2

0.466

0.162 272

1.088 273, 279

0.020 275/1

0.024 275/2

0.089 276/1

0.032 276/2

276/3

0.101 276/4

0.057 276/5

0.032

0.312 277

0.534 278

0.205 280

0.154 281

0.158 282/1

0.080 282/2

0.295 292/1

0.442 292/2

0.040 293/1

0.174 293/2

0.153 294/1

0.202 294/2

0.154 296/2, 297/2

(2)

(1)

0.202

298/1

298/2

0.146

0.040

306/1

306/2

0.080

0.021

307/1/1

0.129

307/1/2

0.097

307/3

310/1

0.324

0.721

310/2

310/3

0.259

0.271

312/1

0.081

314

0.433

315

316

0.381

0.295

327/2, 328/2

330

0.045

331/1

0.040

331/2

0.040

0.045

331/3

332/1

0.065

0.065

332/2

332/3

0.065

0.069

332/4

332/5

0.069

0.065

332/6

0.259

333

0.312

334

335

0.065

0.057

336

0.016

337/1

0.016

337/2

0.016

337/3

338

0.368

339

0.073

342

0.101

0.526

343/1, 344/1

0.081

343/2, 344/2

0.005

718, 145/1

0.008

22/5

537/1

0.036

537/2

0.073 7296

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021

(2) (1)

0.066 538/3

541

0.040

0.012 24/5

0.033 37/3/2

0.490 254/1

0.202 563/9

0.080 563/7

0.161 726/563

0.129 568

570

1.010

0.235 571

572

1.640 573

0.972

1.578 574

1.189 575/1 क

1.189 575/1 ख

575/2

0.109 576

0.138

0.202 577/2

577/1

0.100 578

0.645

0.080 580/1

0.121 580/2

0.050 569

0.030 567

586

0.340

0.647 587/1/1 , 588 , 589/1/1

0.291 587/1/2 , 588 , 589/1/2

0.238 591

592/1

0.360

0.240 592/2

0.070 592/3

0.121 319/5

319/2

0.065

0.057 319/3

0.040 319/4

0.050 307/2

0.032 93/5

0.125 304/1

304/2

0.025

0.085 320

(2)

(1)

312/2

0.061

0.089

317

321

0.165

0.265

327/1, 328/1

322

0.030

0.250

87, 88, 89

0.047

90

0.380

124

0.190

127

0.030

128/1/2/3

0.073

123/2

0.073

123/4

0.040

123/1

0.040

123/3

114/1/2

0.082

0.085

592/4

724/591

0.081

0.081

559/1/1

0.114

561/1

0.162

563/5

563/1

0.202

0.081

257/2

258/1

0.016

0.012

258/2

0.185

284/1, 285/1

0.525

284/2, 285/2

0.050

293/3

0.050

293/4

0.234

299/1 शा. 300/1

0.093

299/2

301/1

0.040

0.080

301/3

0.024

308

0.061

309/1

0.012

309/2

0.020

303/1

0.020

303/2

0.206

94/2

0.061

104/4

0.081

104/5

0.085

104/6 7297 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021

(2)

(1)

0.344

109/5

110/2

0.170

110/3

0.291

213/3

0.065

0.008

210/1 , 211

सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा 43 में वर्णित प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

0.198

210/6 , 211

0.040

210/9 , 211

अनुसूची

12/2/1/2

0.011

(1 ) भूमि का वर्णन-

0.009

13/1/2

0.059

14/1/2

(क) जिला- खण्डवा

(ख ) तहसील-खालवा

0.004

23/1/2

(ग ) ग्राम-पिपल्याभोजू

0.238

159/3

(घ) अर्जित रकबा-2.55 हेक्टेयर.

0.041

54/1/2/3

0.089

110/6

अर्जित रकबा

खसरा

0.016

209/4

नम्बर

कुल रकबा (हैक्टेयर में)

योग.. 119.912

(2)

(3)

(1)

0.16

4.98

52

4.05

0.10

54

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-कान्याखेडी मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत बांध निर्माण हेतु.

0.13

56/1

2.04

0.18

56/2

1.02

0.63

56/3

0.13

0.04

58

3.36

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी/ भू-अर्जन अधिकारी आष्टा के कार्यालय में किया जा सकता है.

4.82

0.03

60

61

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, चन्द्र मोहन ठाकुर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2.55

9.58 1.78 योग.. 30.48

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैं- आंवलिया मध्यम सिंचाई परियोजना के कन्ट्रोल रूम निर्माण एवं परिवर्तित पिपल्या भोजू मार्ग हेतु.

खण्डवा, दिनांक 16 जून 2021

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , हरसूद तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र.- एलए/ 2021/भू-अर्जन प्र. क्र. 0003- अ-82-2020- 21.- भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित

नस्ती क्र.- एलए/ 2021/भू-अर्जन प्र. क्र. 0004- अ- 82-2020- 21.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर [भाग 1 7298

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जुलाई 2021

अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा 43 में वर्णित प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की आवश्यकता नहीं है , अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा 43 में वर्णित प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार कोविस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(1 ) भूमि का वर्णन

(क) जिला- खण्डवा

(ख ) तहसील- खालवा

(क) जिला- खण्डवा

(ग) ग्राम-रोशनी

(ख) तहसील-खालवा

(घ ) अर्जित रकबा-1.60 हेक्टेयर.

(ग ) ग्राम-बाराकुण्ड

(घ ) अर्जित रकबा-1.05 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा खसरा

खसरा नम्बर

कुल रकबा (हैक्टेयर में)

(3)

(2)

अर्जित रकबा (हैक्टेयर में)

(1)

(2)

नम्बर (1)

2.24

0.01

149

02

0.07

1.50

137/1

1.05 योग.. 1.05

0.15

0.15

135

0.35

136

0.35

0.26

0.19

132

0.83

133

1.98

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैं- आंवलिया मध्यम सिंचाई परियोजना के स्टोर यार्ड हेतु.

1.60

योग.. 6.48

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैं- आंवलिया मध्यम सिंचाई परियोजना से डूब प्रभावित होने से.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , हरसूद तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, हरसूद तथा कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन, संभाग खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनय द्विवेदी , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

नस्ती क्र.- एलए/ 2021/भू- अर्जन प्र. क्र. 0005- अ-82-2020- 21.- भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 ( 2 ) के

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 16 July 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2021-07-16.29.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2021-07-16.29.Ordinary.