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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 302]
भोपाल , गुरुवार, दिनांक 22 जुलाई 2021- आषाढ़ 29, शक 1943
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 19 जुलाई 2021
क्र. 2039-1889-2021- पचास -2.- किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख और संरक्षण ) अधिनियम, 2015 ( 2016 का सं. 02) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में यथा- विनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम ( 3 ) में यथा- विनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, कॉलम ( 4 ) में यथा- विनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है , अर्थात्ः-
अनुसूची
जिले का नाम
प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय
(2)
(3)
(4)
क्र. (1)
शहडोल
1
शहडोल
सुश्री विजयश्री सूर्यवंशी , JMFC No. 2039-1889-2021 - L- 2.-In exercise of the powers conferred by sub - section (1 ) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice ( Care & Protection of Children) Act , 2015 (No. 2 of 2016) , the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column no. (4) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2 ) of the Schedule below for the District as specified in column (3 ) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act , namely :-
SCHEDULE
Name of the District
S. No.
Name of the Principal Magistrate & Designation (4)
Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter (2)
(3)
(1)
Shahdol
Shahdol
1
Sushree Vijayshree Suryavanshi , JMFC
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जगदीश चंद्र जटिया, उपसचिव.
603
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2021 .