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मध्यप्रदेश शास
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 30 ]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 23 जुलाई 2021- श्रावण 1 , शक 1943
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,
4.- (क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग
(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 5 जुलाई 2021
क्र. ई- 1-128-2021-5- एक. श्री अजय गुप्ता, भाप्रसे (2009 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इकबाल सिंह बैंस , मुख्य सचिव.
गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 5 जुलाई 2021
क्र. एफ 1 (ए) 84-2013- ब- 2- दो.- राज्य शासन श्री राजेश हिंगणकर, भापुसे , पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्वालियर रेंज, ग्वालियर को दिनांक 17 मार्च से 04 अप्रैल 2021 तक सत्रह दिवस लघुकृत/ परिवर्तित की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है .
2. उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 34 दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.
3. अवकाशकाल में श्री राजेश हिंगणकर, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2021 .
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[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 जुलाई 2021
4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेश हिंगणकर, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
भोपाल , दिनांक 12 जुलाई 2021
क्र. एफ 1-49-2021- ब- 2- दो. राज्य शासन , एतद्वारा श्री साजिद फरीद शापू, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, नक्सल विरोधी अभियान, पु. मु. भोपाल को पुत्री के इलाज एवं स्वयं के अध्ययन हेतु दिनांक 19 जुलाई 2021 से 10 नवम्बर 2021 तक कुल 115 दिवस (80 दिवस अर्जित अवकाश एवं 35 दिवस अर्द्ध वेतन अवकाश ) की अवधि में ( USA) की निजी विदेश यात्रा (Ex - India Leave) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है:-
1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे .
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.
2. श्री साजिद फरीद शापू, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री संतोष सिंह , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, (कानून एवं व्यवस्था) , पु. मु. , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.
3. अवकाश से लौटने पर श्री साजिद फरीद शापू, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पुलिस महानिरीक्षक, नक्सल विरोधी अभियान , पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
4. श्री साजिद फरीद शापू, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .
5. अवकाशकाल में श्री साजिद फरीद शापू, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
6. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री साजिद फरीद शापू, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्नू भलावी, अवर सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 12 जुलाई 2021
पंजी क्र. 2402-2021- इक्कीस- ब ( एक ) .- राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर की अनुशंसा पर प्रतिनियुक्ति पर विधिक सलाहकार के पद पर लोकायुक्त संगठन, भोपाल में उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री अतुल कुमार खण्डेलवाल, प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सुहागपुर जिला होशंगाबाद की सेवाएं, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, एतद्वारा , मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय को सौंपता है .
पंजी क्र . 2449-2021 - इक्कीस- ब ( एक) .- राज्य शासन , एतद्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री युगल रघुवंशी , उप कल्याण आयुक्त, भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल एवं श्री हरीश चन्द्र पटेल, पीठासीन अधिकारी , श्रम न्यायालय , सागर का स्थानांतरण नियमित न्यायालय के रिक्त न्यायालयों में किये जाने के फलस्वरूप उनकी सेवाएं प्रतिनियुक्ति से वापस लेकर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर को सौंपता है.
फा. क्र. 2510-2021- इक्कीस ब ( एक ) . - राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , की अनुशंसा पर उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री नवीन शर्मा, 22वें अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल में अतिरिक्त सचिव के पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से , अस्थायी रूप से , आगामी आदेश होने तक, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है .
भोपाल, दिनांक 13 जुलाई 2021
पंजी क्र. 2446-2021 - इक्कीस- ब ( एक) . - राज्य शासन , एतद्वारा प्रभारी रजिस्ट्रार, कार्यालय कल्याण आयुक्त, भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल, विधिक सलाहकार, मध्यप्रदेश लोकायुक्त संगठन, भोपाल, रजिस्ट्रार ( जिला स्थापना ) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर एवं विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ निम्नांकित उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों का स्थानांतरण नियमित न्यायालयों में किये जाने के फलस्वरूप उनकी सेवाएं प्रतिनियुक्ति से वापस लेकर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है:-
नवीन पद स्थापना (2)
नाम तथा पद (1)
पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय, रायसेन की हैसियत से श्री अतुल्य सराफ के स्थान पर.
श्री सुशांत हुद्दार, प्रभारी रजिस्ट्रार, कार्यालय कल्याण आयुक्त, भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल.
कुमारी जसवीर कौर सासन, विधिक सलाहकार, मध्यप्रदेश लोकायुक्त संगठन , भोपाल.
पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय , शाजापुर की हैसियत से श्रीमती सविता दुबे के स्थान पर.
बारहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , जबलपुर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
श्री रविन्द्र प्रताप सिंह चुण्डावत, रजिस्ट्रार ( जिला स्थापना) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर.
तेरहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में .
श्री विवेक पटेल , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2021
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 15 जुलाई 2021
पंजी क्र. 2445-2021- इक्कीस- ब ( एक ) .- राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर की अनुशंसा पर प्रतिनियुक्ति पर विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के पद पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर में उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री हेमन्त जोशी , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बदनावर जिला धार एवं श्री विवेक सक्सेना , सप्तम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , इंदौर की सेवाएं, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से , आगामी आदेश होने तक, एतद्वारा , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है.
फा. क्र. 2467- इक्कीस ब (एक ) .- राज्य शासन , एतद्वारा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण /प्राधिकरणों में सदस्य सचिव एवं सचिव के पद पर प्रतिनियुक्तिपर पदस्थनिम्नांकित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों का स्थानांतरण नियमित न्यायालयों में किये जाने के फलस्वरूप उनकी सेवाएं प्रतिनियुक्ति से वापस लेकर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर को सौंपता है:-
1. श्रीमती गिरीबाला सिंह , सदस्य सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर.
2. श्री राजेश कुमार देवलिया, सचिव , जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झाबुआ.
3. कुमारी श्वेता गोयल, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कटनी.
4. श्रीमती शशिकांता वैश्य, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उज्जैन.
5. श्री आदेश कुमार मालवीय , सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बैतूल.
फा. क्र. 1-2-90 - इक्कीस- ब ( एक ) 2520-2021.-अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 ( 1989 का 33 ) की धारा 14 की उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा , नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 3 ) में उल्लेखित सेशन न्यायाधीश/अपर सेशन न्यायाधीश को, कॉलम ( 2 ) में उल्लेखित जिले के लिए, उक्त अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है , अर्थात्ः-
सारणी
स. क्र.
जिला (2)
(1) "1. अनूपपुर
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (3) श्री आर.सी.एस. बिसेन , सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर.
2 अशोकनगर
श्री शैलेन्द्र कुमार नागोत्र, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अशोकनगर.
3 डिण्डोरी
श्री हिदायत उल्लाह खॉन, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, डिण्डोरी .
F. No. 1-2-90 -XXI - B ( 1 )2520-2021 . In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of Section 14 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities ) Act , 1989 (No. 33 of 1989 ) the State Government , with the concurrence of the Chief Justice of High Court of Madhya Pradesh , hereby , appoints the Sessions Judge/ Additional Sessions Judge mentioned in column (3 ) , as Special Judge for districts mentioned in column (2 ) of the table given below to try the offences under the said Act, namely:-
TABLE
Sessions Court (3)
S. No. District (1) (2)
"1. Anoppur
Shri R. C. S. Bisen , Sessions Judge, Anoppur .
2 Ashoknagar Shri Shailendra Kumar Nagotra , ASJ , Ashoknagar .
3 Dindori
Shri Hidayat Ullah Khan, ASJ , Dindori .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गोपाल श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.
भोपाल , दिनांक 15 जुलाई 2021 शुद्धि-पत्र
पंजी क्र. 2516-2021- इक्कीस- ब ( एक ) . - राज्य शासन , एतद्वारा आदेश क्रमांक 2461-2021 - इक्कीस- ब ( एक ) दिनांक 07 जुलाई 2021 की पंक्ति तीन में निम्नलिखित शुद्धिपत्र जारी करता है, अर्थात्ः-
उक्त आदेश में श्री अमित निगम, " आठवें व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 " भोपाल के स्थान पर " तेरहवें व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 " पढ़ा जावे.
गोपाल श्रीवास्तव , प्रमुख सचिव.
भोपाल, दिनांक 15 जुलाई 2021
फा. क्र . 2492 - इक्कीस - ब ( एक ) .- विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 ( 1987 का संख्यांक 39 ) धारा 28 के साथ सहपठित धारा 6 की उपधारा ( 5 ) एवं ( 6 ) , धारा 8 ए की उपधारा (5) एवं ( 6 ) धारा 9 की उपधारा ( 5 ) एवं ( 6 ) , धारा 11 ए की [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 जुलाई 2021
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उपधारा (3 ) एवं (4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से राज्य सरकार, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिकारी एवं कर्मचारी ( भर्ती एवं सेवा शर्तें ) नियम, 2009 में निम्नानुसार संशोधन करती है:-
संशोधन
उक्त नियमों के नियम-7 ( 1 ) ( 2 ) में अंक और शब्द " 15 (पन्द्रह ) प्रतिशत से अनधिक " के स्थान पर अंक और शब्द " 25 ( पच्चीस ) प्रतिशत से अनधिक " प्रतिस्थापित किया जावे.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वैभव विकास शर्मा , अतिरिक्त सचिव .
भोपाल , दिनांक 15 जुलाई 2021
फा. क्र. 2492- इक्कीस- ब( एक) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. 2492-इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 09 जुलाई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वैभव विकास शर्मा, अतिरिक्त सचिव.
Bhopal , the 15th July 2021
F. No. 2492- XXI- B ( 1 ) 2520-2021 . In exercise of the powers conferred by Section 28 read with sub- section (5) and ( 6) of Section 6 , sub- section ( 5) and (6) of Section 8A , sub- section ( 5) and ( 6) of Section 9 sub - section ( 3 ) and (4) of Section 11A of the Legal Services Authorities Act , 1987 (No. 39 of 1987) the State Government in consultation with Chief Justice of High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh State Legal Services Authorities Officers And Employees (Recruitment and Conditions of Service ) Rules , 2009 , namely:-
In the said rules , in rule 7 ( 1 ) (2) , for figure and words "Minimum 15 % ( Fifteen ) figure and words "Minimum 25 % (Twenty Five ) Shall be substituted .
VAIBHAV VIKAS SHARMA , Addl . Secy .
भोपाल , दिनांक 15 जुलाई 2021
पंजी. क्र. 2383-2021 - इक्कीस- ब ( दो ) .- राज्य शासन, एतद्वारा , तहसील - सीहोरा , जिला जबलपुर में विभागीय आदेश दिनांक 6 जुलाई 1997 द्वारा नियुक्त नोटरी , श्री मोहनलाल पटेल का निधन होने के कारण उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रशांत कुमार, अपर सचिव.
महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 1 जुलाई 2021
क्र. एफ 9-1-2010- पचास-1 .- इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दि. 26 दिसम्बर 2017 द्वारा बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम , 2005 ( 2006 का 4 ) की धारा 18 एवं 19 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये श्री ब्रजेश चौहान, निवासी एफ 115, आकृति फलेमिंगो , ई- एक्सटेंशन, बावड़िया कलां , भोपाल को अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष तक अथवा उनके द्वारा साठ वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, इसमें से जो भी पहले हो, की अवधि के लिये मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग में सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया.
(2) श्री ब्रजेश चौहान, सदस्य, मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग का कार्यकाल दिनांक 25 दिसम्बर 2020 को समाप्त होने के फलस्वरूप अधिसूचना दिनांक 24 दिसम्बर 2021 द्वारा उनके कार्यकाल में दिनांक 31 मार्च 2021 तक, अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल 2021 द्वारा दिनांक 31 मई 2021 तक एवं अधिसूचना दिनांक 1 जून 2021 द्वारा दिनांक 30 जून 2021 तक की अवधि के लिए वृद्धि की गई है.
(3 ) राज्य सरकार, एतद्वारा श्री ब्रजेश चौहान, सदस्य, मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के वर्तमान कार्यकाल में दिनांक 1 जुलाई, 2021 से दो माह तक की अवधि के लिए वृद्धि करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राकेश सिंह, उपसचिव.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2021
भाग 1 ]
संस्कृति विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 5 जुलाई 2021
क्र. एफ 11-10-2021- तीस.- राज्य शासन की यह राय है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को विनष्ट किये जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने, परिवर्तित किये जाने , विरूपित किये जाने, हटाये जाने, तितर- बितर किये जाने या उनका अपक्षय होने से संरक्षित करना आवश्यक है .
(2) अतएव मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष नियम, 1964 की धारा 3 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा दो माह पश्चात् उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के अपने आशय की सूचना देता है.
( 3 ) किसी भी ऐसी आपत्ति पर, जो इस संबंध में उक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष में हित रखने वाले किसी व्यक्ति से इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह की कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य शासन द्वारा विचार किया जाएगा.
अनुसूची
क्षेत्रफल स्वामित्व
तहसील
जिला
राज्य
स्मारक का नाम
स्थानीय क्षेत्र का नाम
धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
राजस्व का क्षेत्र जो संरक्षण के अधीन है
(9)
(8)
(7)
(6)
(5)
(3)
(4)
(2)
(1)
नहीं
शासकीय
0.125
0.125
रामनगर
म. प्र. अशोकनगर
रामनगर महल
चंदरी वृत्त उथूबोन.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वंदना पाण्डेय , अवर सचिव.
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 5 जुलाई 2021
क्र. एफ 16-40-2020- ए- ग्यारह.- बॉयलर एक्ट, 1923 की धारा 34 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन , मेसर्स भारत ओमान रिफायनरी लिमिटेड, बीना , जिला- सागर, मध्यप्रदेश को वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी-5297 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 ( सी) के प्रवर्तन से दिनांक 1 जून 2022 तक की अवधि हेतु छूट प्रदान करता है: -
1. संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी हानि की सूचना बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18 ( 1 ) की अपेक्षानुसार तत्काल संचालक, बायलर मध्यप्रदेश भोपाल को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने की दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.
2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 कीअपेक्षानुसार संचालक बायलर मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.
3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि खतरनाक स्थिति में पाया गया तो छूट समाप्त हो जावेगी.
4. नियत कालिक सफाई और नियमित रूप से तलक्षट निकालने ( रेग्युलर ब्लोडाउन ) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.
5. भारतीय बायलर अधिनियम विनियम , 1950 के विनियम 385 - क के अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी.
6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे जो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.
7. आवेदक द्वारा दिये गये आवेदन- पत्र एवं संचालक, वाष्पयंत्र द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर छूट अवधि में किसी भी तरह की दुर्घटना का दायित्व आवेदक फर्म/इकाई का होगा.
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[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2021
क्र. एफ -59-2020 - ए- ग्यारह.- बॉयलर एक्ट 1923 की धारा 34 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, मेसर्स भारत ओमान रिफायनरी लिमिटेड, बीना, जिला - सागर, मध्यप्रदेश को वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी/4774 , एमपी/4775 एवं एमपी/4776 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 ( सी ) के प्रवर्तन से निम्नानुसार तक की अवधि हेतु छूट प्रदान करता है:-
छूट की अवधि (4)
प्रमाण पत्रों की वैधता अवधि
(3)
बॉयलर क्रमांक (2) क्र. (1)
1
एमपी/4774
एमपी/4775 2
एमपी/4776 3
1.
12-09-2022
12-09-2021
12-09-2022 12-09-2021
12-09-2022
12-09-2021
संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी हानि की सूचना बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18( 1 ) की अपेक्षानुसार तत्काल संचालक, बायलर मध्यप्रदेश भोपाल को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने की दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.
2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 कीअपेक्षानुसार संचालक बायलर मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.
3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि खतरनाक स्थिति में पाया गया तो छूट समाप्त हो जावेगी.
4. नियत कालिक सफाई और नियमित रूप से तलक्षट निकालने ( रेग्युलर ब्लोडाउन ) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.
5. भारतीय बायलर अधिनियम विनियम, 1950 के विनियम 385 - क के अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी.
6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे जो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.
7. आवेदक द्वारा दिये गये आवेदन - पत्र एवं संचालक, वाष्पयंत्र द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर छूट अवधि में किसी भी तरह की दुर्घटना का दायित्व आवेदक फर्म/इकाई का होगा.
क्र. 1110-666-2020 - ए- ग्यारह. - बॉयलर एक्ट 1923 की धारा 34( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, मेसर्स भारत ओमान रिफायनरी लिमिटेड, बीना , जिला- सागर, मध्यप्रदेश निम्नानुसार 07 बायलरों को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6(सी) के प्रवर्तन से कॉलम ' 4 ' में उल्लेखित तक की अवधि हेतु छूट प्रदान करता है:-
प्रमाण पत्रों की वैधता अवधि
बॉयलर क्रमांक क्र.
(2) (1)
एमपी/4847 1
2
एमपी/4846 3
एमपी/4840
एमपी/4801 4
5
एमपी/4802 6
एमपी/5292 7
एमपी/5293 1.
छूट की अवधि
(4)
(3)
04-07-2022 04-07-2021
04-07-2022 04-07-2021
04-07-2022 04-07-2021
14-07-2022 14-07-2021
14-07-2022 14-07-2021
18-07-2022 18-07-2021
18-07-2022 18-07-2021
संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी हानि की सूचना बायलर्स अधिनियम , 1923 की धारा 18( 1 ) की अपेक्षानुसार तत्काल संचालक, बायलर मध्यप्रदेश भोपाल को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने की दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.
2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार संचालक बायलर मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.
3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि खतरनाक स्थिति में पाया गया तो छूट समाप्त हो जावेगी.
4. नियत कालिक सफाई और नियमित रूप से तलक्षट निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन ) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.
5. भारतीय बायलर अधिनियम विनियम , 1950 के विनियम 385 - क केअपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी.
6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे जो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.
7. आवेदक द्वारा दिये गये आवेदन- पत्र एवं संचालक, वाष्पयंत्र द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर छूट अवधि में किसी भी तरह की दुर्घटना का दायित्व आवेदक फर्म/इकाई का होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. के. बरोनिया, अपर सचिव.
भाग 1 ]
7305
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 जुलाई 2021
विभाग प्रमुखों के आदेश
संचालनालय , उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग
6 वी मंजिल, विन्ध्याचल भवन, मध्यप्रदेश , भोपाल
भोपाल , दिनांक 6 जुलाई 2021
क्र. 5-4-2012- अट्ठावन .- राज्य शासन, मध्यप्रदेश फल पौध रोपणी ( विनियमन ) अधिनियम , 2010 की धारा 8 ( 1 ) ' ख ' के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश फल- पौध रोपणी ( विनियमन ) अधिनियम , 2010 के अन्तर्गत बने मध्यप्रदेश फल- पौध रोपणी (विनियमन) नियम, 2011 के संदर्भ में पंजीकृत शासकीय एवं निजी क्षेत्र की रोपणियों से विक्रय किये जाने वाले निम्नांकित फल- पौधों की वर्ष 2021-22 के लिए अधिकतम दर कॉलम क्रमांक 3 , 4 एवं 5 में दर्शाये अनुसार घोषित किया जाता है:-
नाम फल-पौध
क्र.
6 माह से 1 वर्षीय पौधे (लंबाई-30 सेमी. से अधिक) 2वर्षीय पौधे ( लंबाई-45 सेमी. से अधिक)
(2)
(1)
कलमी पौधे
1
आम कलमी (ग्राफ्टेड ) सभी किस्में 2
अनार ग्राफ्टेड
3
चीकू ( ग्राफ्टेड)
4
अमरूद बडेड
मौसम्बी बडेड
5
6
संतरा बडेड
7
ऑवला बडेड
बेर बडेड
8
नाशपाती बडेड
9
10 अनार गूटी
11
अमरूद गूंटी
12
नींबू गूटी
13
लीची गूटी
14
अंगूर रूटेट कटिंग
15
शहतूत ( रूटेट कटिंग )
16
केला कन्द
बीजू पौधे
17
आम बीजू
18
अमरूद बीजू
19
नींबू बीजू
20
कटहल बीजू
21
सीताफल बीजू
22
जामुन बीजू
23
फालसा बीजू
24
करौंदा बीजू
1 से 2 वर्षीय पौधे (लंबाई-45 सेमी. से अधिक)
(4)
(3)
(5) 52
42
विक्रय योग्य नहीं 30
24
21
40
35 50
27
24 34
21
24
30
21 30
24
21
24
30
23
26
33
18
20
25
24
21 30
24
27
34
13 18
14
35
40
50
11 15
12
11
12
15
7 10
8
15
11
12
12
11 15
15 15
12
12
11 15
12
15
11
11 15
12
15
12
11
8
7 10 7306
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2021
(3)
(4)
(5) (2)
(1)
16
14
20
25
पपीता संकर किस्में बीजू
12
11
15
26
पपीता पौध बीजू ( सभी उन्नत किस्में)
टिश्यूकल्चर पौधे
12
11
15
27 केला टिश्यूकल्चर
34
38
48
28
नींबूटिश्यूकल्चर
25
22
31
29
अनार टिश्यूकल्चर
38
34
48
30
अमरूद टिश्यूकल्चर
उपरोक्त दरें आगामी अधिसूचना जारी/प्रकाशित होने तक प्रभावशील रहेगी.
*
निजी रोपणियों से तात्पर्य उन रोपणियों से जो कि मध्यप्रदेश फल रोपणी ( विनियमन) अधिनियम, 2010 के अन्तर्गत बने मध्यप्रदेश फल पौध रोपणी (विनियमन ) नियम, 2011 का पालन करती है एवं राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड से संबद्ध/ मान्यता प्राप्त हैं.
समस्तशासकीय संस्थान शासकीय रोपणियों पर पौधे उपलब्ध न होने की स्थिति में अनउपलब्धता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही निजी रोपणियों से पौधे क्रय करेंगे .
मनोज कुमार अग्रवाल, आयुक्त.
मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल
(केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन द्वारा गठित )
ताज केम्पस, नियर नाजुल मसाजिद, भोपाल
भोपाल, दिनांक 12 जुलाई 2021
फ. क्र.- आर- भोपाल- 2021.-" कमेटी इंतेजामिया औकाफ ए आम्मा भोपाल के प्रबंधन अधीन संपूर्ण वक्फों को वक्फ अधिनियम, 1995 संशोधित 2013 की धारा 65 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड के संकल्प क्रमांक 49 , दिनांक 12 जुलाई 2021 के पालन में जारी आदेश क्रमांक 3098 , दिनांक 12 जुलाई 2021 के द्वारा सीधे मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड के प्रबंधन अधीन लिया गया है ".
जमील खान, मुख्य कार्यपालन अधिकारी.
संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश , भोपाल " कचनार" , ई -5, पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल
भोपाल , दिनांक 13 जुलाई 2021
त्रुटि सुधार
क्र. अमृत- वि.यो. - 07- सीहोर- नग्रानि -2021 .-क्रमांक 2890 , दिनांक 9 जुलाई 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में प्रकाशित प्रारूप सीहोर विकास योजना , 2035 की सूचना के अंतिम पैरा में त्रुटिवश संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय , रतलाम मुद्रित हो गया है जिसे रतलाम के स्थान पर संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय भोपाल पढ़ा जावे.
शेष यथावत् रहेगा.
अजीत कुमार, आयुक्त-सह-संचालक.
7307
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2021
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग क्र. 083-82-19-20- भू- अर्जन - 21-6555
सागर, दिनांक 25 जून 2021 :
भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरान्त प्रावधानित समय अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है तथा समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची 'के पद (2 ) मे उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । प्रस्तावित भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटुंब का पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन किया जाना भी सभांवित नहीं है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसम्पत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है ।
:
(1) परियोजना का नाम
(2) भूमि का विवरण
1.जिला
:
2. तहसील
3. ग्राम
बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत शीर्ष कार्य निर्माण सागर
मालथौन
इमलिया खुर्द
4. पट.ह.नं.-
:
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल स. भूमिस्वामी का नाग / पिता का नाम स्वागित्व का प्रकार क्र.
3 1
2
भूमिस्वामी 1 भागवाई बेवा मंगल सोबरन रामदास यशोदा पुत्र मंगल बडीबहू बेवा खेतसींग अजुध्दी शिम्भू पिता मोहन पच्चोबाई अमनोबाई पुत्री सरूवा सा. देह
2
भूमिस्वामी गिरवरसींग पिता मर्दन सींग भूमिस्वामी
८
61
47.480 हैक्ट.
:: अनुसूची -01 ::
अर्जित भूमि (रकवा हेक्टे.मे .) भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
खसरा क्र.
असिंचि
पडती
सिंचित
क्षेत्रफल कुल रकवा (हेक्टे. में)
9 4
5
0.000
0.000
0.160
177 0.160
बबूल-1
0.000 0.020
0.560
0.580
227/1
रूसल्ला 1 सागौन-2 गुरार-1 कोहा-1
बारा--1093 बेल-1 बेरी--1 अमरुद 1
नीबू 1 कुआ निजी-1 मकान कच्चा छत बरसाती 28.98 वर्गमीटर [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2021
7308
227/2
3
भूमिस्वामी भगवानसीग पिता मर्दनसींग भूमिस्वामी
कल्यानसीग पिता राजाराम सा. देह
228/2
4
भूमिस्वामी 5
भूमिरवामी 228/3
प्रभाबाई पति तरवरसींग पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
6 राजाराम पिता देवसीग पता सा. देह भूमिस्वामी 229 भूमिस्वामी
0.000 0.000 सागोन-8 0.590 0.590
नीम-4 आम-7
सूलबबूल-8
इमली-1
अमरूद-14
कठहल-1
बेरी-3 नीबू-5
आवला-1
जामुन-1 0.250 0.000 0.250 0.000
0.000 0.000 सागोन-5 0.400 0.400
सूलबबूल-6
यूकेलिपटिस-1
कोहा-1
अस्तो-1
बास-80 बेरी-3
आवला-1
कुआं निजी-1 1.240
सूलबबूल-5
बास-113
बेरी-1 नीबू-2
अमरूद-2
कुआ निजी-1
छेवला-2 बेरी-2 0.000 0.300 0.000
0.300
भूमिस्वामी 230
7 राघवेन्द्र सीग पिता दुरगसीग
0.000 0.000
1.020 1.020
ट्युबेल
भूमिस्वामी 231
8 दुरगसीग पिता लोकसीग सा. देह
232/2
भूमिस्वामी 9
234/1
कल्यानसींग पोथीबाई सुग्गोबाई हल्लीबाई पुत्री अमरसींग राजबाई बेवा अमरसींग पता इमलिया खुर मालथौन सागर मध्यप्रदेश 5/6 भाग भूमिस्वामी अभिशेख कल्पना खुशबनाबा पिता भगवानदास बली मां मल्लीबाई मल्लोबाई पिता भगवानदास बलि मां मल्लोबाई मल्लोबाई बेवा भगवानदास पता इमलिया खुर्द सागर 1/6 भाग
भूमिस्वामी 232/3
10 कल्यानसीग पिता अमरसीग पता सा. देह भूमिस्वामी
234/3
235
233/1
भूमिस्वामी 11 मंतु मौजी पिता बुद्धा रामकली बेबा बुद्धा पता इमलिया खुर्द मालथौन सागर मध्यप्रदेश संपूर्ण भाग
12 चरन पिता रतनसींग पता सागर
233/2
भूमिस्वामी
234/2
भूमिस्वामी मध्यप्रदेश संपूर्ण भाग भूमिस्वामी 13 घुरके पिता मुलू पता सा. देह
236
भूमिस्वामी 14 प्रीतमसीग पिता प्रानसीग पता सा. देह भूमिस्वामी
0.360 0.000
0.360 0.000
सूलबबूल-5 बेरी-1
0,000
0.000
0.390
0.390
0.000
0.000
0.170
0.170
0.000
0.190 0.000
आम-1 नीबू-1 0.190
0.000 0.170 0.000
0.170
0.000
0.000
0.150
0.150
0.140
0.000
0.000
0.140
छेवला-1
0.000 0.000
0.380 0.380
बास-15
सागौन-3 0.100
छेवला-1
बास-102
अमरूद-4 0.100
भूमिस्वामी 237
15 हरपाल सीह प्रहलाद सीग पिता रतनसीग पता सा. देह भूमिस्वामी
नीम-3 आम-1 सागोन-2 खिन्नी-1 7309
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2021
भाग 1 ]
0.000 0.000
0.230
भूमिस्वामी 238 0.230
16 चरनसींग प्रानसींग पिता रतनसींग भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 240
17 भगतसीग पिता रतनसीग पता सा. देह भूमिस्वामी i
18 पंचमसींग पिता रतनसीग पता सा. भूमिस्वामी 241, देह भूमिस्वामी
282
भूमिस्वामी 19 मुलाम जीवन मीरा पिता कुंजी श्याम गर्नेश राजबाई पूना पिता रगवरपार्वती वारीबाई पुत्री अपरवल पता सा देह
283/1
भूमिस्वामी 20 चन्दभान सींग पिता बाबूसींग पता सा० देह भूमिस्वामी
283/2
भूमिस्वामी 21 राय सींग पिता विजय सींग साठे देह
285
भूमिस्वामी 22 पंचम सीग भगतसींग हरपालसीग चरनसीग प्रहलाद सीग प्रानसीग मायाबाई पिता रतनसीग भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 315
23 भधतसीग पिता रतनसीग लक्ष्मनसीग पिता रामसीग पता सा. देह भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 316/1
24 ग्यासीग पिता रामसीग पता सा. देह भूमिस्वामी
319
316/2
भूमिस्वामी
317
25 लछमनसीग पिता रामसीग पता सा. देह भूमिस्वामी
26
भूमिस्वामी 321
गोबिन्द सिंह कीरतसिंह नन्नेभाई पुत्र मानसिंह मीराबाई बेवा मानसिंह पता सा. देह भूमिस्वामी
323
भूमिस्वामी 27 राजेन्द्र सीग पिता लोकसीग पता सा. देह भूमिस्वामी
सूलबबूल-1 नीबू-1
बास-6 आम-3 0.340
0.340
बेरी-1
* अमरूद-15 कठहल-1 मकान कच्चा 22.40 व.मी.
0.000 0.000
0.430 0.430
बास-90 नीम-1 आम-4
सूलबबूल-2
अमरूद-9
बेरी-2नीबू-2
आवला-7 कुआ निजी-1
छेवला-1
0.000 0.000
0.230
0.340
0.000
0.680
छेवला-1 बेरी -1
0.000 0.000
0.110
0.330
0.560
0.000 0.000
0.230
0.230
मुनगा-1 बेरी-1
0.000
0.000
0.420
0.420
ऊमर-1 सूलबबूल-2 बास-200
0.000 0.000
0.380
0.380
अमरूद-3 बेरी-1 नीबू-2 आवला-4 कुआ निजी-1
0.000
0.000
0.350
0.350
0.000
0.420 0.000
0.420
सूलबबूल-1 छेवला-1 बास-40 सीताफल-3
0.000
0.000
0.270
0.270
341/2
0.000 0.000
0.210
0.210
कसई-1 नीम-1 अस्तो-1 छेवला-2 कुआ निजी-1
0.000
0.680 0.000
0.680
कंजी-1
बहेडा-1
कोहा-1
चिरोल-1
छेवला-4 ऊमर-1 सेमर-1 सागोन-3 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 जुलाई 2021
7310
भूमिस्वामी 320
28 मायादेवी पत्नि अनिल कुमार जैन पता सा बादरी भूमिस्वामी
326/1
326/2
0.000
0.000
0.740 0.740
ट्युबेल-1 मकान फर्शी छत 13.88 व.मी.
0.000
0.500
324 0.500 0.000
0.010
0.000
1.650
325 1.660
ट्युबेल-1 मकान गाटर फर्शी 27.00 व. :मी.
छेवला-9
0.000
0.000
1.210 1.210
नीम-5 बेरी-1 चिरोल-1 कुआ निजी-1
कसई-1 0.810
0.810
बहेड़ा-2 ऊमर-1 गुजा-3
रेंजा-1 बेरी-2 पीपल-1
0.000
5.090
0.000
तुन-2
326/3 5.090
भूमिस्वामी 29 पूनाबाई पुत्री हरप्रसाद पता मालथौन सागर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 30 भगवानसीग लोधी पित्ता खिलानसींग लोधी पता मालथौन सागर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 31 वीरसींग लोधी पिता खिलानसींग लोधी पता मालथौन सागर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 32 अनिलकुमार पिता शीलचदजैन पता निवासी ग्राम बादरी भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 33 ऊदलसीग पिता खलकसीग भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 34 गोविन्दसीग हीरतसीग नन्हेभाई पिता मानसीग काशीराम पिता खलक सीग रामकलीबाई भगुन्तीबाई केशर बाई चिन्खाबाई फूलबाई पिता खलकसीग
भूमिस्वामी 35 उजयार सींग सोवत सींग पिता बल्दू बडी बहू वेवा बल्दू पता सा. देह भूमिरवामी
सागोन-2
छेवला-6
बास-130
गुरार-1
शीसम-4
बहेडा-3
कोहा-5
रेजा-5 ऐरमा-1
अस्तो -1
बेल-1 , बेरी -4
अंमरूद-1
लकड़ी घास की झोपड़ी 12.95 वर्गमीटर
छेवला-1 1.810
1.810-
327/1
बहेडा-1 नीम-2 रेजा-1 खेर-1 0.270
0.270
327/2
0.530
0.530
327/3
0.000
4.000
326/4
छेवला-1 कुआ निजी-1
0.000
0.000
0.470
0.470
328/1
328/2 0.400
0.400
कुआ निजी-1
334/3
0.000
0.040
0.000
0.040
328/3
0.010
0.000
0.960
329 0.970
आम-1 बेल-1 नीबू-1 अमरूद-3 कुआ निजी-1 7311
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2021
भाग 1 ]
0.010
0,400 0.000 0.390
भूमिस्वामी 334/1
36 उजयारसीग पिता बल्दवानसीग भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 37 जगदीश न वल्द वीरसीग भगवान सीग पिता खिलान सीग पता सा. देह
336/1
भूमिस्वामी 38 ऊदलसीग पिता खलकसीग सोमतसीग पिता बल्दवानसीग पता निवासी ग्राम
भूमिस्वामी 39 कुसमबाई पति वीरसींग सुखवती पति भगवानसींग जाति लोधी पता सा. देह
40
भूमिस्वामी 337
सोमवती पिता दौलत आदिवासी पता मालथौन सागर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 41
(
किसनसींग पिता दुलारीलाल जाति लोधी पता इमलिया खुर्द मालथौन सागर मध्यप्रदेश 1/4 भाग भूमिस्वामी बखतसींग पिता दुलारीलाल जाति लोधी पता इमलिया खुर्द मालथौन सागर मध्यप्रदेश 1/4 भाग भूमिस्वामी नन्ही बेवा दुलारीलाल जातिजाति लोधी
पता इमलिया खुर्द मालथौन सागर मध्यप्रदेश 1/4 भाग भूमिस्वामी पप्पू पिता दुलारीलाल जाति लोधी पता इमलिया खुर्द मालथौन सागर
338/2
भूमिस्वामी मध्यप्रदेश 1/4 भाग भूमिस्वामी 42 हनमतसीग पिता रामसीग पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
341/1
342
339
भूमिस्वामी 43 आशाबाई सुदामाबाई पुत्री घनश्याम भूमिस्वामी
340
भूमिस्वामी 44 हल्की बहू बेबा रामदयाल शेख पुत्र गोरेलाल शीताबाई पुत्री गोरेलाल
343
45
भूमिस्वामी संग्राम बल्द कनई सतेन्द्र ना वा बल्द वा बली बलराम बल्द कनई भूमिस्वामी
कनई पिता फदाली भूमिस्वामी
46
भूमिस्वामी
345
346/1
भूमिस्वामी 47 चित्तरसीग पिता रामसीग पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
352
0.400
0.000
0.000 0.400
334/2
0.000
0.340
0.340 0.000
0.340 0.340 0.000 0.000
336/2
0.700 0.700 0.000 0.000 पीपल-1 छेवला-3 बेरी-2 अमरूद-1 0.740 0.530
0.000
0.000
338/1
सुलबबूल-6 गुरार-1 हडुवा-1 0.240 0.000 0.150 0.000 सूलबबूल-4 छेवला-1 रेजा-1 0.270 0.270 0.000 0.000
0.150 0.150 0.000 0.000
0.000
0.390 0.000
0.390
346/2
नीम-1 , बॅरी-3 अमरूद-1 0.910
0.000
0.910
0.000
रेजा-1 . सूलबबूल-1 बेरी-3 नींबू-1 आवला-1 अमरूद-1 0.080
0.590 0.590 0.000 0.000
344 0.480
नीम-1 0.480 0.000 0.000
0.000
0.350 0.350 0.000
कुआ निजी-1
0.000
0.700 0.700 0.000
अस्तो-1 कुआ निजी-1 0.350 0.000
0.350
0.000 सागोन-1 बेरी-2 कुआ निजी-1 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2021
7312
48
भूमिस्वामी 0.840
0.840
347/1
0.000 0.000
0.970
348/1 0.970
राजागोविन्द सुमन पुष्पा रामदेवी रेखा पिता सरदारसींग सोना बेवा सरदार पता सागर मध्यप्रदेश 1/4 भाग भूमिस्वामी प्रेमसींग गुलाबसींग प्रहलादसींग पिता रंधीरसींग पता सागर मध्यप्रदेश 3/4 भाग भूमिस्वामी
0.000
351 0.100- 0.100 0.000
+
0.000
0.380 0.000
353 0.380
0.000
354 0.320 0.320 0.000
सूलबबूल-1 कुआ निजी-1 0.400
भूमिस्वामी 347/2
49 रामवती पति रतिराम पता सा. मकरोनिया भूमिस्वामी
348/2
50
भूमिस्वामी 349
350
भगवानसीग पिता खिलानसीग जगदीश पिता वीरसीग पता सा. देह भूमिस्वामी
355
51
भूमिस्वामी वीरसीग भगवानसीग पिता खिलानसीग भूमिस्वामी
359
52
भूमिस्वामी
356/2
गोटीराम पिता वीरसींग शानसींग ना.वा. पिता भगवानसींग जाति लोधी पता सा देह भूमिस्वामी
358/2
357
53
भूमिस्वामी वीरसीग भघवान सीग पिता खिलानसीग पता सा. देह भूमिस्वामी
361
358/1
भूमिस्वामी 54 विशाल ना. वा. पिता भगवानसींग खेतसींग ना.वा. पिता जगदीश पिता वीरसींग पता सा. देह भूमिस्वामी
0.400
कुआ निजी-1 0.800
0.000
0.890 0.890 0.000
1.590
सागोन-2 1.590
बबूल-1
छेवला-1 बेरी -5 बहेडा-1 रेजा -1 कोहा-1 आम-2 अमरूद-1 कुआ निजी-1 0.480 0.000 0.480 0.000
छेवला-5 तुन-1 नींबू-1 0:510 0.510 0.000 0.000
356/1
0.000 0.510 0.000
0.510
0.000
0.410 0.000
0.410
0.820
सेमर-1 0.820 0.000 0.000
कसई-1 गुंजा-1 सागोन-2 मुनगा-1 0.800
0.000
0.800 0.000
कुआ निजी-1
0.000
0.420 0.420 0.000
37.910 9.520 0.050
82 49.530
कुल योगः-
2- परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुम्बो के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त (आयुक्त महोदय, सागर संभाग सागर) द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति का अनुमोदन किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार हैः-
(1) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा । (2) कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिरो ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा ।
(3) यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा । 7313 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2021
(4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा ।
(5) (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां , अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुंब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो , उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए , व्यवस्था किया जाना या
(ख) प्रति प्रभावित कुटुंब पांच लाख रूपये का एक बारगी संदाय या
(ग) वार्षिकी पालिसियां , जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुंब कम से कम दो हजार रूपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा ।
(6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब , जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है , को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रूपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा ।
(7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी ।
(8) किसी कारीगर छोटे व्यापरी या स्वनियोजित व्यक्ति या एसे प्रभावित कुटुब जिनसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर- कृषिक भूमि या वाणिज्यिक आद्यागिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन क कारण प्रभावित क्षेत्र स अनिच्छा से विस्थापित कियागया है , ऐसी रकम की वित्तीय सहायता पाएगा जो न्यूनतम पच्चीस हजार रूपये के अधीन रहते हुए : समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिदिष्टि करें ।
(9) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए ।
(10) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा ।
(11 ) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा ।
(12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी । (13) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा ।
3- अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों / जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुवधिाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें । युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी ।
(1 ) सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रागों के भीतर सड़क और पक्की सड़क , मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए । 7314
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2021
(2) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं ।
(3) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन ।
(4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था ।
(5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह
(6) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या
(7) यथेचित पंचायत घर
(8) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र / शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए ।
(9) जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह (10) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु
(11 ) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर- परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
(12) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी
(13) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय.
(14) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र
(15) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
(16) बच्चो के लिए क्रीड़ा क्षेत्र
(17) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र
(18) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पंचास कुटुंबों के लिए पूजा. स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल / वृक्ष चौतरा
(19) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो (20) मानको के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र ।
(21 ) प्रभावित कुटुबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील बण्डा के ग्राम पनारी में शासकीय भूमि खसरा नंबर -33 कुल रकवा 139.170 हे. में से 120.00 हे . भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक-633 / 19(3 ) वर्ष 2019-20 में पारित आदेश दिनांक 28/09/2019 द्वारा तथा तहसील मालथौन के ग्राम पिथौली पटवारी हल्का नंबर 61 मे खसरा नंबर 44 रकबा 12.37 हेक्ट. मे से रकबा 10.00 हेक्ट. भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक -19 अ / 19 (3 ) वर्ष 2020-21 में पारित आदेश दिनांक 27/08/2020 द्वारा परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर को आवंटित की गई है तथा तहसील बण्डा के ग्राम सलैया बिनैका पटवारी हल्का नंबर-35 में खसरा नंबर 270 रकवा 45.020 में से 34.00 हेक्ट. भूमि आवंटन की कार्यवाही हेतु प्रकरण वर्तमान मे विचाराधीन है । बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत प्रभावित कुटुंबों को 7315 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2021
ויר उपरोक्तानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत एक 30X 50 वर्गफुट का आवासीय भू-खण्ड मौजा पनारी एवं पिथौली की आवंटित भूमि में अथवा ग्राम सिलैया बिनैका तहसील बण्डा की भूमि आवंटित होने पर प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लाटरी के माध्यम से की जावेगी ।
(22) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/ मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा ।
(23) अधिनियम की धारा उड के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति / कुटुंब को दिया जावेगा । 4- अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि / स्थावर परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि/ स्थावर परिसंपत्तियों में सभी हितो के लिए प्रतिकारो और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मालथौन जिला सागर के कार्यालय में दिनांक / 07 / 2021 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि, परसम्पतियों मे अपने अपने हितो की प्रकृति तथा ऐसे हितो के लिए प्रतिकर के दावो की रकम और विशिष्टियां धारा 20 के अधीन किये गये मापो के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो , के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते है ।
5- भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मालथौन जिला सागर तथा परियोजना प्रबंधक बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2021
7316
क्र. 113-82-19-20- भू- अर्जन- 21-6556
भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरान्त प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है तथा समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) मे उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । प्रस्तावित भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटुंब का पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन किया जाना भी सभांवित नहीं है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2 ) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसम्पत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है ।
:
बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत शीर्ष कार्य (1) परियोजना का नाम
भूमि का विवरण
(2)
:
सागर
1. जिला
मालथौन
2. तहसील
सेमरा अटा
3. ग्राम
61
4. पट.ह.नं.-
69.640 हैक्ट.
:
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
अर्जित भूमि (रकवा हेक्टे.मे. )
स.क्र . भूमिस्वामी का नाम / पिता का नाम
भूमि पर स्थित परि सम्पत्तियां
खसरा नंबर
स्वामित्व का प्रकार
असिंचित पड़ती
सिंचित
क्षेत्रफल कुल रकवा (हेक्टे. में)
8
6
6
5
7
4
3
1
0.000
0.000
0.700 0.700
भूमिस्वामी 93
1
कोहा-5 रेजा-1 अनीताबाई बेवा घूमनसिंह सा देह भूमिस्वामी
कोहा-1
0.100
94/1
2
भूमिस्वामी
0.060
193
चंदन पिता वीरसींग सागर मध्यप्रदेश संपूर्ण भाग भूमिस्वामी
कोहा-1
0.000
0.100
94/2
भूमिस्वामी
3 मुकेश पिता भगतसींग मीराबाई बेवा भगतसींग सा देह भूमिस्वामी
कोहा-1
0.000
0.100
94/3
4
भूमिस्वामी
खलकसिंह पिता मुलु सा देह भूमिस्वामी
0.000
0.040
194
कोहा-1
0.510
0.510
308
0,000
0.040
0.000
0.040
344
0.000
0.000
कोहा-14
1.210
95 1.210
भूमिस्वामी
5 परवतसिंह पिता भैयालाल सा देह भूमिस्वामी
0.000
0.000
0.400
कोहा-5
0.400
96/1
भूमिस्वामी
6 द्रोपतीबाई पुत्री हल्का सा देह भूमिस्वामी
0.000
0.130 0.000
0.130
350/1
0.120
0.120
356/1
0.000
0.080
380/1 भाग 1 ]
7317
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2021
7
0.400 0.400
कोहा-1
भूमिस्वामी 96/2
भूपेन्द्र सुषमा गुड्डोबाई लक्ष्मीबाई पिता केशरीसींग सागर मध्यप्रदेश संपूर्ण भाग भूमिस्वामी
8
भूमिस्वामी राजबाई पिता सिरदार सा देह भूमिस्वामी शासकीय संस्था
9
180
भूमिस्वामी लोटनसींग पिता महतापसिंह सा देह भूमिस्वामी
338
396
10
181
भूमिस्वामी यशवन्तसींग पिता कल्याण सींग निवासी ग्राम भूमिस्वामी
183
भूमिस्वामी 11 चंदन सुजानसींग पिता वीरसींग सागर मध्यप्रदेश संपूर्ण भाग भूमिस्वामी
184
185
भूमिस्वामी 12 राजासींग पि. खलकसिंह सा देह भूमिस्वामी
303
13 राजाराम पिता खलनसिंह साकिन देह भूमिस्वामी
343
186/1
भूमिस्वामी 14 भीकमसिंह पिता कनईसींग सा. पिथौली भूमिस्वामी
15
186/2
भूमिस्वामी अमोल सींग पिता गुलाब सींग सा. सेमराअटा भूमिस्वामी
350/2 0.120 0.120 0.000 0.000
356/2 0.130 0.130 0.000 0.000
380/2 0.070 0.000 0.070 0.000
0.000
98 0.330 0.330 0.000
सागोन-1
रेजा-1 बेरी -1
छेवला-1
382 0.140
0.000
0.000 0.140
खेर-1
383 0.280 0.280
रेजा-1 बेरी -1
छेवला-1
कोहा-3
सूलबबूल-2
गुरार-1
रूसल्ला-1 0.090 0.090
306 0.870 0.870 0.000 0.000
335 0.400 0.390 0.000 0.010
गुरार-1
सागोन-1
सूलबबूल -3
बबूल-1
नीम-1 आम-1
करोदा-1
यूकेलिपटिस-1
बास-190
बेल-1 बेरी-3
नीबू-6
आवला-3
अमरूद-8
कुआपक्का-1 0.060 0.050
बबूल -1
नीम-1 0.490 0.000 0.490 0.000
0.060 0.000 0.060 0.000
0.080 0.070
कुआपक्का-1 0.140 0.000 0.140 0.000 यूकेलिपटिस-1
बेरी-1
जामुन-1 0.200 0.190
कुआपक्का-1
196 0.040
0.560
0.000
0.560
0,000
कोहा-3
सागोन-3 0.040
0.050 0.000
0.070
0.090
भूमिस्वामी 187
16 हरनामसींग पिता पर्वतसींग साकिन देह भूमिस्वामी
17
188
भूमिस्वामी बदनसींग कल्यान सींग भूपेन्द्रसींग पिता गुलाबसींग भूमिस्वामी
0.390 0.000 0.010
301 0.400
कोहा-13
कुआपक्का-1 0.320
ट्युबवेल-1 7318
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2021
भूमिस्वामी 195
302
18 सजू सिंह पिता नारायण सिंह सा देह भूमिस्वामी
304
342
भूमिस्वामी 198
सुजान पिता वीरसींग सागर भूमिस्वामी
19
20
भूमिस्वामी खलकसिंह वीरसिंह पि. मुलू अनवीर सिंह दुरगा पि. नत्थू भगतसींग पि. अनन्तसींगसींग कस्तूरीबाई बेबा छतरसींग उषा ना.वा. पुत्री छतरसींग व वली मां कस्तूरीबाई बेबा छतरसींगी बड़ीबिन्ना वा. छोटीविन्ना ना. वा. पुत्री अनन्तसींग मंझलीबहू बेबा अनन्तसींग सा. देह भूमिस्वामी
200/2
21
भूमिस्वामी
381/2
शंकरलाल पिता भैयालाल सा देह भूमिस्वामी
22
242/1
भूमिस्वामी पवन कुमार पिता सनत कुमार भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 242/2
हरीसींग प्रहलाद पिता कडारी भूमिस्वामी
23
24
243/2
भूमिस्वामी केशरीसींग पि. बखतसींग सा. देह भूमिस्वामी
244
25
भूमिस्वामी
248
मुलाबाई पति धीरज सिंह निवासी ग्राम भूमिस्वामी
245/1
26
भूमिस्वामी जनकसिंह पिता फदाली सा देह भूमिस्वामी
27
245/2
भूमिस्वामी गोविन्द्र सिंह करतारसिंह साहबसिंह सोबरनसिंह पि. जनकसिंह सा देह भूमिस्वामी
246
भूमिस्वामी 28 मन्नूलाल पिता परम निवासी ग्राम भूमिस्वामी
283/2
29
भूमिस्वामी कीरतसींग पिता बखतसींग पता सा देह भूमिस्वामी
305/2
285
30
भूमिस्वामी भगतसींग पिता अनतसीग कस्तुरीबाई बेवा छतरसींग उषा पुत्री छतरसीग निवासी ग्राम भूमिस्वामी
286/1
31
भूमिस्वामी बदनसींग कल्यानसींग पिता गुलाबसीग निवासी ग्राम भूमिस्वामी
286/2
भूमिस्वामी 32
374.
परवतसिंह पिता करनसिंह सा देह भूमिस्वामी
401
33
भूमिस्वामी 287
भाईसाहब पिता खलकसींग राजासींग पिता भगवानसींग सा. देह भूमिस्वामी
0.040 0.010
0.620 0.620
0.340
0.340 0.000
0.000
कोहा-8 बेरी -1 छेवला-4 साज-3 0.04 0.040
0.240 0.240
0.000 0.000
199 0.500 0.160
अस्तो-1 बेरी -1 0.070 0.000 0.000 कोहा-1 1.180
0.100 0.000
0.000 0.140 0.000
0.800
साज-1
कटजामुन-1 0.310
0.010
0.000
0.000
0.270 0.000 0.000
1.210
कोहा-2 सााज-2 बेरी-1 सूलबबूल-1 अमरूद-2 आवला-1 कुआं पक्का-1 0.110 0.000 0.050 0.000
1.050
रेजा-3 0.140
0.140
0.130
0.130
0.000 0.010
0.090
0.100
बबूल-2 बेरी-1
कुआं पक्का-1
छेवला-1 0.000 0.030 0.000
0.400
0.010
0.730
0.740
0.000
आम-1 बेरी-1 कुआं पक्का-1
0.000
0.880 0.000
0.880
0.000
0.520 0.230 0.000
0.520
0.000 0.000
0.520
0.630
0.630 0,000
0.000 कोहा-7 बेल-1 छेवला-1
0.000 0.000
0.340 0.340
कोहा-9
0.000 0.000
0.550
0.550
0.000
289 0.610
0.000
0.610
नीम-1 अस्तो-1 खेर-1 बेरी-4 आवला-1 7319
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2021
भाग 1 ]
भूमिस्वामी 34
जयसिंह वल्द गंधर्वसिंह पता सा. पिथौली भूमिस्वामी
290
भूमिस्वामी 35
राजासींग पि. देवी सींग पता सा. देह भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 291
36 मल्लोबाई पुत्री कुंदउ धीरतसिंह दुरगसिंह जगतसिंह वल्द रघुनाथ गंधर्व सिंह वल्द बारेलाल हल्कू पिता बुद्दना भूमिस्वामी मजबूतसिंह पिता गोवर्धन करनसिंह बहादुरसिंह पिता सेतु शीलाबाई पुत्री सेतू भगवानसिंह गुलाबसींग पिता टुन्डे भूरीबाई लच्छीबाई पुत्री टुन्डे नन्हीबाई बेबा टुन्डे पता सा. पिथौली भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 37 नन्हीबहू उर्फ जमना पत्नि गुलाबसिंह सापिथौली भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 38 देवीसिंह पिता गंधर्वसिंह सा देह भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 39 जयसिंह पि. गंधर्वसिंह पता सा. पिथौली भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 40 सुनील पिता निर्मल कुमार जैन पता सागर भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 41 वीरसींग पिता मुलु सागर मध्यप्रदेश संपूर्ण भाग भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 42 रविन्द्र ना वा पिता भगतसींग वली मां मीराबाई बेवा भगतसींग भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 43 बहादुरसींग पिता सेतुसींग पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 44 भगवानसींग गुलाबसीग पिता टुडे सींग पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
1.130
1.130288
0.010
0.000
0.970
0.980
साज-1 कुआं पक्का-1 लकड़ी के खम्बों पर घास बरसाती की छत का टपरा 6.30X2.70 वर्गमीटर
कसई-1
0.000
0.000
1.360
1.360
उमर-1
अस्तो-1
केम-1 रेजा-1
रूसल्ला-2
सूलबबूल-2
कोहा-6
छेवला-2
महानीम-2
सागोन-7
साज-5 नीबू-5
खेर-5 बेरी-4
अमरूद-2
आवला-7 लकड़ी के खम्बों परघासपूस की छत का टपरा 6.00X4.00 वर्गमीटर 0.320
0.320
294
कोहा-14 केम-2 उमर-2
0.000
0.000
0.540
0.540
293
कसई-1 रेजा-1 सागोन-3 आवला-1
0.000
0.040
0.000
0.040
295/1
0.000
0.550
0.550
295/2
0.000
0.000
1.360
1.360
296
0.000
0.000
0.840
0.840
297/1
0.000
0.000
0.600
0.600
297/2
0.600
0.600
297/3
0.000
0.000
0.030
0.180
197
0.000
0.060
323
0.000
0.170
0.000
0.170
298/2
0.000
0.110
0.000
0.110
298/3
कोहा-2
0.000
0.000
0.690
0.690
292/2
कोहा-4
0.000
0.370
0.000
0.370
366
सागोन-2 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2021
7320
299
भूमिस्वामी 45 राजकुमार पिता भगवानसींग पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
364
371
305/1
भूमिस्वामी 46
298/1
करनसिह पिता सेतुसींग पता सा. सेमराअटा भूमिस्वामी
307/1
भूमिस्वामी 47
354/3
लक्ष्मनसिंह पिता रगवीरसिंह पता सा देह भूमिस्वामी
307/2
भूमिस्वामी 48 बहादुरसिंह पिता रगवीरसिंह पता सा देह भूमिस्वामी
354/1
307/3
भूमिस्वामी 49 ऊधमसींग पिता रघुवीरसींग पता सा देह भूमिस्वामी
307/4
भूमिस्वामी 50
354/4
पहारसींग पिता रघुवीर सींग पता सा देह भूमिस्वामी
309/1
भूमिस्वामी 51 रगवीरसिंह पिता मंगलसींग पता सा देह भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 52 इमरतीबाई पत्नि उजयारसिंह पता सा अटाटीला भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 53
अरविन्द्रसींग ना बा पिता लक्ष्मनसींग पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 54 प्रदीप संदीप गायत्री पिता चन्द्रराज रामदेव बेबा चन्द्रराज पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 55 राजेन्द्रप्रसाद पिता जगन्नाथ पता सा देह भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 56 सत्यनारायण पिता जगन्नाथ प्रसाद पता सा देह भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 57 बदीपसाद पिता जगन्नाथ पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
कोहा-19
0.000
0.270
0.000
0.270
सागोन-2
नीम-1
छेवला-1
0.010
0.000
0.350
0.360
कोहा-5 रेजा -1 कुआपक्का-1
कोहा-7 1.530
1.530
महुआ-1
पीपल-1
आम-1
0.000
0.000
1.320
1.320
0.000
0.000 0.050
0.050
0.280
0.740
0.000
0.000
कुआपक्का-1 0.040
0.040
0.010
0.000
1.330
1.340
अमरूद-3 बेरी-1 आम -1 कुआं पक्का-1
अस्तो-1 0.550
0.550
0.000
0.000
1.010
1.030
छेवला-3 गुरार-2 अमरूद-1 नीबू 1 आम-1 कुआं कच्चा-1
0.000
1.030
0.000
1.030
0.000
0.000
0.720
0.720
कोहा-7 रेजा-1 छेवला-3 किरवारा-1 सागोन-1
0.000
0.030
0.000
0.030
0.000
0.400
0.000
0.400
309/2
आस्तो-2 गुरार-1
0.000
0.000
0.400
0.400
309/3
0.000
0.000
0.400
0.400
310/1
कोहा-2 सेमर-1 रूसल्ला-1
0.000
0.250
0.000
0.250
310/2
कोहा-2 पीपल-1
0.000
0.000
0.490
311/2 0.490
सागोन-4 कोहा-1 छेवला-1 आवला-1
0.000
0.080
0.000
0.980
283/1
0.010
0.000
0.400
0.410
311/1
रेजा-1 बेरी-2 अस्तो-4 अमरूद-2 कुआं पक्का-2
0.000
0.000
0.400
0.400
313/2
कोहा-2 सागोन-2 छेवला-1
सागोन-1
0.000
0.000
0.500
0.500
312/2 7321
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2021
भाग 1 ]
313/1
भूमिस्वामी 58 मथरापसाद पिता जगन्नाथ पसा निवासी ग्राम भूमिस्वामी
59
भूमिस्वामी 314
शंकरलाल पिता भैयालाल पता सा देह भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 315
60 केतकीबाई बेवा सूरतसींग बाबू जनकसिंह पिता फदाली पता सा देह भूमिस्वामी
61
भूमिस्वामी 316
बालचंद पिता भैयालाल पता निवासी ग्रामभूमिस्वामी
334/2
340
317/1
62
भूमिस्वामी रामसिंह पिता गिरधारी पता सा. देह भूमिस्वामी
317/2
63
भूमिस्वामी चरणसींग पिता गिरधारीलाल पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
64
317/3
भूमिस्वामी केशरीसींग पिता गिरधारी लाल पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
318
65
भूमिस्वामी विनोदसींग पिता धीरजसींग भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 319
66 प्रभाबाई पति जीवनसींग पता बांदरी सागर मध्यप्रदेश संपूर्ण भाग भूमिस्वामी
67
भूमिस्वामी 320
321/1
जीवन पिता फूलसींग पता सागर मध्यप्रदेश संपूर्ण भाग भूमिस्वामी
322/1
0.480 0.480
सागोन-5
0.120 0.000
0.000
0.120
0.000
नीम-1 0.230
0.210 0.000
1.640 1.630
सागोन-5
छेवला-1
अस्तो-4
कोहा-1
साज-1
कोशम-1
बेरी-2 बेल-1
कुआं पक्का-1 0.24 0.240
0.220
0.220 0.000
0.000
कोहा-2 गुमेर-1 बेरी -1 0.230
0.230
कोहा-1
0.230 0.000
0.230 0.000
0.140 0.000 0.140 0.000 कोहा-4
अस्तो-1 बास-20 सूलबबूल-1
अमरूद-2
0.000
0.240 0.240 0.000
गुरार-1 बबूल-1 बेरी-3 अमरूद-1 0.010 0.000
0.000 0.010
0.200 0.190
बेरी-1 कुआं पक्का-1 0.000 0.110 0.000
बेरी -1 0.110
0.060 0.000
0.000
324 0.060
322/2
68
भूमिस्वामी केतकीबाई बेवा सूरतसींग बाबसींग जगभानसींग पिता फदाली खलकसींग वीरसींग पिता मुलू पुतरोबाई बेवा मुलु बडीबहू बेवा भपूत भगवानसींग पिता अनतसींग कस्तूरी बेवा छतरसींग पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी उषा पुत्री छतरसींग बडी बिन्ना छोटी बिन्ना पुत्री अनतसींग मझली बहू बेवा अनतसींग पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 325
337
69 कुवंरबाई बेबा गुलझारीसिंह, अनीताबाई बेवा घूमनसिंह जनरलसींग प्रतिपालसींग पि. घूमनसिंह शंकरसिंह वा. दीनू गब्बू वल्दूना वा पि. गुलझारसिंह लच्छी बाई कन्तो बाई जानकीबाई गुड्डीबाई वा गंगाबाई ना वा पिता गुलझारसिंह पता सा देह भूमिस्वामी
0.110 0.100 0.000 0.010 कुआपक्का-1
0.000 0.010
0.400 0.390
बबूल -1
कोहा-1 गुरार-1
कुआपक्का-1
0.480 0.000
0.480 0.000
बास-35 बबूल -1 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2021
7322
भूमिस्वामी 70 मु. इसरार इजहार अनसार पिता मुहम्मद इसराईल राशिदा बेगम बेवा इसराईल सागर भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 71 बतीबाई बेवा राकेश सुमत रविंद्र करिश्मा नाबा. पिता राकेश बली मां बतीबाई बेवा राकेश पता सेमराअटा सागर मध्यप्रदेश संपूर्ण भाग भूमिस्वामी
0.000
0.060328
0.000
0.000
0.300
0.300336
कोहा-2 उमर-1 बेरी -1
0.000
0.000
0.170
339 0.170
भूमिस्वामी 72 भानुपतापसींग पिता बदंन सींग पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
341/2
352/2
341/1
भूमिस्वामी 73 सुरेन्द्रसीग पिता अमोलसींग पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
345/1
भूमिस्वामी अर्जुनसींग पिता रतनसींग भूमिस्वामी
74
भूमिस्वामी 345/2
75 पप्पूसींग भूरेसींग पिता मंगलसींग तेजाबाई पिता मंगल सींग भूमिस्वामी
347
भूमिस्वामी 76
349
राजबाई पिता सिरदार पता सा. देह शासकीय संस्था
348/1
भूमिस्वामी 77 द्रोपतीबाई पति नारायणसींग पता सा देह भूमिस्वामी
351
348/2
भूमिस्वामी 78 सूरजबाई पत्नि मर्दनसीग पता सा देह भूमिस्वामी
352/1
भूमिस्वामी 79 भगबांनसींग पिता अमोलसींग पता सागर मध्यप्रदेश संपूर्ण भाग भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 80 जमनाबाई वेवा जगन्नाथ पता सा देह भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 81 ऊधमसींग पिता रघुवीरसींग पता सा देह भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 82 जगतसींग पिता बटू पता सा देह भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 83 केशरबाई पति लक्ष्मन सिंह पता सा देह भूमिस्वामी
बास-55 छेवला-1 0.180
0.180
0.340
0.340
0.240
0.240
0.000
0.040
0.000
0.050
0.000
0.040
0.050 0.000
0.000
0.030
0.000
0.080
0.000
0.000
0.270
0.270
0.000
0.060 0.000
0.090
यूकेलिपटिस-20 सूलबबूल-3 बेल-1 नीम-1 बास-340 बेरी-1 आवला-2
0.000
0.000
0.790
बबूल-4 0.790
0.000
0.000
0.210
0.210
नीम-1 लकड़ी के खम्बों पर बरसाती की छत का टपरा 8.00X6.00 वर्गमीटर
0.000
0.100
0.000
0.100
0.000
0.360
0.360 0.000
394/4
कोहा-1 छेवला-1 उमर-2
0.000
0.000
0.740
0.740
353
कोहा-3 गुरार-3 उमर-1 तेदु-1
0.000
बबूल-1 कोहा-4
0.000
0.890
0.890
354/2
0.000
0.000
0.400 0.400
355
0.000
0.000
1.350
1.350
357
किरवारा-1 कसई-1 गुरार-1 आम-1 अमरूद-2
कोहा-2
0.000
0.240
0.000
0.240
379 7323
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2021
भाग 1 ]
358
भूमिस्वामी 84 कुवरबाई बेबा गुलझारसिंह शंकरसींग दीनू गब्बू बल्लू ना. वा. पिता गुलाझारसिंह लच्छी कल्ली जानकीबाई गुड्डीबाई वा गंगाबाई ना.बा. पि. गुलझार सिंह मंगलसिंह पि. भूरे धनसींग नवावसींग पि. खिलान बड़ीबहू बेबा खिलानसींग राजाराम रंधीरसींग कुन्जनसींग पि. फूलसींग नत्थीबाई पुत्री फूलसींग मंझलीबहू बेबा फूलसींग मानसींग पिता कल्यानसींग जाहरसींग पि. रामसींग संजलीबहू बेवा रामसींग फूलसींग पि. गनेश सावित्रीबाई पुत्री महादेव सरस्वती बाई बेवा महादेव केतकीबाई बेवा सूरतसींग बाबूसींग पि. फदाली खलकसींग वीरेसींग पि. मुलू गन्धर्वसींग पि. बारेलाल भगतसींग पि. अनन्तसिंह बडीबिन्ना छोटीविन्ना नावा पिता अंनतसिंह अनीता बेवा जनरल सिंह प्रतिपालसींग पि. घूमनसींग कस्तूरीबाई बेवा छतरसींग उषा ना वा पुत्री छतरसींग व वली मां कस्तूरीबाइ
भूमिस्वामी 359
85
बेवा छतरसींग भूमिस्वामी कोमलसींग राघवेन्द्र सींग पिता फूलसींग सा. देह भूमिस्वामी
365
भूमिस्वामी 86 सूरत पिता भूपत पता सा. मगरा भूमिस्वामी
0.000
कसई-1
0.770
0.770 0.000
1.400
1.410
पीपल-1 छेवला-1 कोहा-3
0.310 0,000
0.000
0.310
0.000 0.980 0.000
0.980367
87
भूमिस्वामी छततरसींग पिता मजबूतसींग पुष्पाबाई शान्तिबाई पिता मजबूतसींग पता सा. पिथौली भूमिस्वामी
369/1
भूमिस्वामी 88 ग्यांबाई बेबा चंदनसींग सोवरन मेहताब पिता चदनसींग पता सा. पिथौली भूमिस्वामी
369/2
भूमिस्वामी 89 रामसींग धनसीग जोधनसीग गौराबाई पिता वीरसिंह पता सा. पिथौली भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 90 शिवराजसिंह पि. सुम्मेरसिंह पता सा. पिथौली भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 372
91 कासीबाई बेबा झलकन सींग कल्यानसीग राजेश ना.वा. पि. झलकनसींग आरती मीना भारती ना. वा. पुत्री झलकनसींग वली मां खुद काशीबाई पता सा. बांदरी भूमिस्वामी
373
भूमिस्वामी 92 श्रीसींग उर्फ कल्याणसिंह पिता झलकन सींग पता सेमराअटा सागर मध्यप्रदेश संपूर्ण भाग भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 93 संतोषसिंह पिता बाबूसिंह पता सेमराअटा सागर मध्यप्रदेश संपूर्ण भाग भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 94 रविकुमार पिता मुन्नालाल पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
A 0.000
0.000
0.510
कोहा-5 उमर-1 छेवला-1 जामुन-1 कोहा-4 0.510
0.690 0.000
370 0.690
0.000 कोहा-3 नीम-1 छेवला-2 रूसल्ला-2 रेजा-2 बेरी -3
0.000
1.410 0.000
1.410
कोहा-9 उमर-2 रेजा-1 छेवला-1 अस्तो-1
0.000
0.000
0.400 0.400
369/3
कोहा-2 उमर-1
0.000 0.000
1.440 1.440
कोहा-10 रूसल्ला-2 छेवला-2 1.240
1.240
कोहा-3 छेवला-3
0.000
0.000
1.050
1.050
375/1
कोहा-2 वश्क-1
375/2 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2021
7324
1.430
1.430376
भूमिस्वामी
95 राजेश कुमार पिता पन्नालाल सोनी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.000
0.100
381/1
भूमिस्वामी
96
0.000
0.080
334/1
बल्दवान पिता रामदयाल पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.000
0.570
0.000
बबूल-1
0.570
386
भूमिस्वामी
97 गंधर्वसींग गजेन्द्र सींग राजासींग पिता भगवान सींग शारदाबाई वेवा भगवानसींग भूमिस्वामी
कोहा-2 उमर-1 रेजा-1 बेल -1
केहा-1 बेरी-4
0.000 0.000
0.470
0.470
387
भूमिस्वामी
98 गोपालसिंह पि. बाबूसिंह पता सा. खिरिया भूमिस्वामी
0.000 कोहा-1
1.060
0.000
1.060
388
भूमिस्वामी
99 भगवानसींग पिता निरभयसींग पता सेमराअटा 1/5 भाग संग्रामसींग पिता निरभयसींग पता सेमराअटा 1/5 भाग जानकीबाई बेवा रामसींग राघवेंद्र पियंका पिता रामसींग पता सेमराअटा 1/5 भाग राजेन्द्रसींग पिता निरभयसींग पता सेमराअटा 1/5 भाग ईश्वरीसींग पिता निरमयसींग पता सेमराअटा 1/5 भाग भूमिस्वामी
0.000
कोहा-1
0.710
0.000
0.710
389
भूमिस्वामी
उमर-1 100 अनूपसींग भूरे पिता शंकरसींग जाति लोधी सा देह भूमिस्वामी
0.000
कोहा-8
0.000
0.450
0.450
392
भूमिस्वामी
101 गुलाबसींग पिता सिरदार सींग पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.400 0.000
393
भूमिस्वामी
102
कोहा-11 सीसम-1 छोटेलाल पिता घसीटे पता सागर संपूर्ण भाग भूमिस्वामी
0.340
0.340
394/1
भूमिस्वामी
103
कोहा-2 उमर-1 यशपाल सींग ना बा पिता कलयान सींग निवासी ग्राम भूमिस्वामी
कोहा-3
0.370
0.370
394/2
कोहा-4
0.000
0.370
0.000
0.370
394/3
भूमिस्वामी
104 बदनसींग पिता गुलाबसींग पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
उमर-1 सेमर-1 बेरी-1
0.000
0.130
0.000
0.130
395/1
भूमिस्वामी
जगतसींग पिता मंगलसींग भूमिस्वामी
105
कोहा-1 सागोन-1
0.000
0.130
0.000
0.130
395/2
भूमिस्वामी
106 हेमराज साधना पिता कल्याणसींग अंगरीबाई बेवा कल्यानसींग पता सेमराअटा सागर मध्यप्रदेश संपूर्ण भाग भूमिस्वामी
0.000
0.130
0.000
0.130
395/3
भूमिस्वामी
पप्पूसींग पिता मंगलसींग भूमिस्वामी
107
0.000
0.130
0.000
0.130
395/4
भूमिस्वामी
108 भूरे सींग पिता मंगलसींग भूमिस्वामी
0.000
0.000
0.980
397 0.980
भूमिस्वामी
109 साहबसीग पिता हुकुमसींग पता सा. बांदरी भूमिस्वामी
0.000
0.220
0.000
0.220
398/1
भूमिस्वामी
110 गोपालसिंह जगभानसिह चौहानसिह पिता करनसिह पता मालथौन सागर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी
कोहा-4
0.000
1.310
0.000
1.310
398/2
भूमिस्वामी
111 पानबाई बेबा अनंतसींग पता सा देह भूमिस्वामी
0.250
0.250
400
भूमिस्वामी
भूर सींग पिता मंगलसीग भूमिस्वामी
112
कोहा-3 उमर-1 पीपल-1 रूसल्ला-1
0.150
16.960
52.530
76.620
171
कुलः- 7325
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2021
भाग 1 ]
2- परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुम्बो के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त (आयुक्त महोदय, सागर संभाग सागर) द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति का अनुमोदन किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार हैः-
(1 ) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा । (
2) कंडिका -1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा ।
(3) यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा ।
(4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा ।
(5) (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां , अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुंब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर , जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए , व्यवस्था किया जाना या ख ) प्रति प्रभावित कुटुंब पांच लाख रूपये का एक बारगी संदाय या
( (ग) वार्षिकी पालिसियां , जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुंब कम से कम दो हजार रूपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा ।
(6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब , जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रूपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा ।
(7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी ।
(8) किसी कारीगर छोटे व्यापरी या स्वनियोजित व्यक्ति या एसे प्रभावित कुटुब जिनसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर - कृषिक भूमि या वाणिज्यिक आद्यागिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन क कारण प्रभावित क्षेत्र स अनिच्छा से विस्थापित कियागया है, ऐसी रकम की वित्तीय सहायता पाएगा जो न्यूनतम पच्चीस हजार रूपये के अधीन रहते हुए समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिदिष्टि करें ।
(9) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए ।
(10) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार " पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा ।
12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी ।
(11 ) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा । (
(13) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा । [ भाग 1 7326
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 जुलाई 2021
3- अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों / जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुवधिाएं , यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें । युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी ।
(1 ) सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए ।
(2) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं । (3) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन । (4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था ।
(5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह
(6) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या
(7) यथेचित पंचायत घर
(8) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र / शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए । (9) जाति- समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह ( 10) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु
(11) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर- परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
(12) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी
(13) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय
(14) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र
(15) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
' (16) बच्चो के लिए क्रीड़ा क्षेत्र
(17) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र
(18) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल / वृक्ष चौतरा
(19) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो (20) मानको के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र ।
(21 ) प्रभावित कुटुबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील बण्डा के ग्राम पनारी में शासकीय भूमि खसरा नंबर-33 कुल रकवा 139.170 हे. में से 120.00 हे. भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक-633 / 19(3 ) वर्ष 2019-20 में पारित आदेश दिनांक 28/09/2019 द्वारा तथा तहसील मालथौन के ग्राम पिथौली पटवारी हल्का नंबर 61 मे खसरा नंबर 44 रकबा 12.37 हेक्ट. मे से रकबा 10.00 हेक्ट. भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक-19 अ /19(3) वर्ष 2020-21 में पारित आदेश दिनांक 27/08/2020 द्वारा परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर को आवंटित की गई है तथा तहसील बण्डा के ग्राम सलैया बिनैका पटवारी हल्का नंबर 35 में खसरा नंबर 270 रकवा 45.020 में से 34.00 हेक्ट. भूमि आवंटन की कार्यवाही हेतु प्रकरण वर्तमान मे विचाराधीन है । बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति के 7327
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2021
भाग 1 ]
तहत एक 30x 50 वर्गफुट का आवासीय भू- खण्ड मौजा पनारी एवं पिथौली की आवंटित भूमि में अथवा ग्राम सिलैया बिनैका तहसील बण्डा की भूमि आवंटित होने पर प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लाटरी के माध्यम से की जावेगी ।
(22) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम / मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा । م (23) अधिनियम की धारा 3 डी के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/ कुटुंब को दिया जावेगा ।
4- अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि / स्थावर परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि/ स्थावर परिसंपत्तियों में सभी हितो के लिए प्रतिकारो और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मालथौन जिला सागर के कार्यालय में दिनांक ०७/०६/2021 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि , परसम्पतियों मे अपने अपने हितो की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावो की रकम और विशिष्टियां धारा 20 के अधीन किये गये मापो के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो , के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते है ।
5- भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी मालथौन जिला सागर तथा परियोजना प्रबंधक बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । 7328
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2021
क्र. 1363-82-17-18 - भू- अर्जन- 21-6638
सागर, दिनांक 30 जून 2021 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरान्त प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है तथा समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) मे उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । प्रस्तावित भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटुंब का पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन किया जाना भी सभांवित नहीं है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसम्पत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है ।
बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत शीघ्र कार्य
परियोजना का नाम :
(1)
भूमि का विवरण
1. जिला
:
2. तहसील
:
3. ग्राम
:
13
4. पट.ह.नं.-
:
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम स्वामित्व का प्रकार स. क्र.
सागर
बण्डा
राखसी
20.490 हे.
::अनुसूची - 01 :
हेक्टे.मे.)
अर्जित भूमि (रकवा
भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
खसरा क्र.
क्षेत्रफल कुल रकवा (हेक्टे. में)
असिंचित पड़ती
सिंचित
9
8
3456
भूमि स्वामी 1 रानीबहू वेवा करनसींग लोधी पता सा देह भूमि स्वामी
भूमि स्वामी 2 शारदा पति सीताराम लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
12
भूमिस्वामी 4/1
3 हीरासिंह वल्द खुमानसिंह प्यारीबाई जोजे हीरासिंह लोधी पता सा देह भूमि स्वामी
15/1
18/1
21/2
22/1
रेंजा-1
0.000
0.000
0.470
0.470
3/1
कोहा-2 0.000 0.240 0.000
0.240
3/2
0.000
0.300
0.000
0.000
0.220
0.220
बबूल-1 रेंजा-4 हडुवा-4 0.010
0.000
0.000
0.150
0.240
0.000
0.000
बबूल-1 0.280
0.280
0.000
0.000
0.060
0.060 7329
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 जुलाई 2021
भाग 1 ]
भूमिस्वामी प्रहलाद पिता खुमानसिंह लोधी पता सादेह भूमि स्वामी
21/3
407/3
5
भूमि स्वामी रमेश वल्द बिरजा चढार पता सा देह सेवा खातेदार
भूमिस्वामी 6 तेजसिंह सुखसिंह नन्नेभाई पिता नत्थूसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
(
10/1
भूमिस्वामी 7 मजबूत पिता अपरबल लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
भूमिस्वामी 8
6/3
डिल्ली मुलाम सोहनसींग. पिता धनसींग कल्लो बाई पार्वती खुरगो पुत्री धनसींग
10/2
11
भूमि स्वामी 9
6/4
बीरसींग रामसींग पिता मंलखानसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
भूमिस्वामी 10 कड़ोरी पिता अपरबलसींग पता सा देह भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 31
11 पूरनसींग पिता सूरजसींग पता सा मऊ भूमि स्वामी
33/1
12
भूमि स्वामी 7/7
रामचरन पिता बल्दवान सींग लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
9
भूमि स्वामी 13 कल्यानसींग वल्द मलखानसींग मलखानसींग मजबूतसींग पिस. अपरबलसींग डेलनसींग वल्द धनसींग लोधी पता सा देह भूमि स्वामी
भूमि स्वामी 13/1
14 मंगलसींग वल्द नथूसींगः गजराजसींग पिस. कीरतसींग माधव बहादुर पिस. मर्दनसींग श्यामबाई वे. मर्दनसींग गोपी बेवा झलकनसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
भूमिस्वामी 13/2
15 रगबीर लाखन महेन्द्र सुखसींग पिस. रतनसींग जगरानी बेवा रतनसींग लोधी पता सा देह भूमि स्वामी
0.000
4/2 0.210 0.210 0.000
0.000
0.010
15/2
0.230 0.190
18/2
19 0.140 0.140 0.000 0.000
कोहा-1 0.280
0.280
कोहा-1
0.000
0.050 0.000
0.050
22/2
बबूल-2 0.960 0.040
5
1.750 1.750
बबूल -1
8
0.000 0.000
0.360
0.720
उमर-1 1.060 1.060 0.000 0.000
16
पीपल-1 0.020
34 0.060
0.220
0.220
0.000 0.000
6/1
रेंजा-4
0.010
0.840 0.000
0.850
7/1
बबूल-1 कुआपक्का-1 0.200
0.000
0.000
0.030
0.030
6/2
0.000
0.000
0.200 0.200
7/3
0.000
0.080 0.000
-0.080
0.000
0.000
बबूल -1 0.400 0.090
7/4
0.000
0.200 0.000
0.200
0.220
0.000
0.220
0.000
0.080 0.080
0.000
0.000
0.800
7/5
0.040
0.040
6/5
0.200 0.200 0.000 0.000
7/6
0.000
0.000
1.260 1.260
बबूल-1
रेजा-7
सेमर-1
0.000
0.000
0.680 0.680
रेंजा-2
बबूल-1
0.000
0.160
0.000
0.160
0.000
0.000
1.200
1.210
रेंजा-1 बबूल-1
0.000
0.000
0.410
0.410
0.000
0.090 0.090 0.000 7330
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 जुलाई 2021
भूमिस्वामी 14
16 मंगल वल्द नत्थूसींग लोधी पता सा देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी 15/3
17 भैयाराम प्रीतम पिस . शेवसींग लोधी पता सा देह भूमि स्वामी
18/3
21/4
22/3
भूमिस्वामी 17/1
18 भानू राजकुमार वा. हरीराम ना. वा. पिस. रमेश लक्ष्मी वा. अन्जू ना. वा. पुत्री रमेश पालक व खुद मां अशोकरानी वेवा रमेशनिखिल ना वा आकाश नावा शिवानी ना.वा खुशबू ना.वा वली व खुद मां गोमती बाई वे. मुकेश पता सा देह भूमि स्वामी
17/2
भूमि स्वामी 19 नीरज नावा. पिता प्रहलाद सिंह विकास नावा. पिता राकेश सिंह वली प्रहलाद सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
भूमिस्वामी 20 माधव रम्मू खचौड़ी पिस. ललजू फूलरानी वेवा ललजू सा देह महेन्द्रसिंह पिता जगदीश सिंह पता सा मऊ भूमि स्वामी
21/1
भूमि स्वामी 21 सिंगाररानी वेवा जुझारसींग इंदरसींग विक्रमसींग विपत पिस. जुझारसींग कल्लोबाई वेवा दिब्बन गब्बर ना. वा. पि. दिब्बन लोधी पता सा देह भूमि स्वामी
24
भूमिस्वामी 22
87
पप्पू हरनाम पिता जोधनसिंह महतापसिंह भैयाराम मोहनसिंह पिता सुम्मेरसिंह पता राखसी सागर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी
97
32
भूमिस्वामी 23 दरयावसींग पिता सूरजसींग पता सा मऊ भूमि स्वामी
33/2
24
88/1
भूमिस्वामी जोधनसींग पि. फुलसींग लोधी पता सा राखसी भूमि स्वामी
405/1
88/2
भूमिस्वामी 25 कल्यान पिता हरीसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
405/2
0.000
0.000
0.230 0.230
0.000
0.000 0.020
0.020
0.000
0.070 0.000
0.470
रेंजा-1
0.000
0.380 0.380 0.000
0.000
0.000
0.100
0.100
0.000
0.060
0.000
0.070
0.120
0.200
कोहा-1 0.330
20 0.330
0.180
0.190
बेल-1 कुआपक्का-1 0.620
3.840
0.490
आवला-1 रेंजा-1 छेवला-1 गुरार-5 बबूल-5 सूलबबूल 5 कोहा-8
0.000
0.000
0.010
0.110
0.000
0.000
0.510 0.510
0.700
0.000
0.000
2.180
0.000
0.000
0.310
0.310
अमरूद-1 कोहा-4 केथ-1 बबूल-1
रेंजा-1 0.060
0.000
0.000
0.630
0.000
0.060 0.000
0.060
आवला-2 आम-2 नींबू-1 अमरूद-1 छेवला-1 कोहा-3 केश-1 सूलबबूल-10 कटयंदन-3 बबूल-3कोहा-1
0.000
0.000
0.060
0.150 7331
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2021
भाग 1 ]
26
88/3
मंगलसींग पिता हरीसींग पता निवासी भूमिस्वामी ग्राम भूमि स्वामी
405/3
आम-3
0.000
0.000
0.060 0.060
बेरी -1 '
कोहा-2
बबूल-1 0.030
0.150
अमरूद-1
0.000
0.060 0.000
88/4 0.060
भूमिस्वामी 27 भूरेसींग पिता हरीसींग पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
405/4
88/5
भूमिस्वामी 28
अनतसींग पिता हरीराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
405/5
भूमिस्वामी 88/6
29 नरेन्द्र पिता हरीराम पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
405/6
88/7
30
भूमिस्वामी नारायन पिता हरीसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
405/7
88/8
भूमिस्वामी 31
भैयाराम पिता हरीसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
405/8
88/9
भूमिस्वामी 32 मथुरा बाई बेवा दीनदयाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
405/9
89
भूमिस्वामी 33 पप्पूराम जी सुखसींग ना.वा. पिता दीनदायाल डब्बो ना वा पुत्री दीनदयाल पालक व खुद मां मथराबाई बेवा दीनदयाल भूमि स्वामी लोधी पता सा देह भूमिस्वामी
92
भूमिस्वामी 34 पंचमसिंह शंकर रामचरण पजनसिंह पिता वल्दवान पता सा देह भूमि स्वामी
98
93
भूमिस्वामी 35 मंगलसींग वल्द नथूसींग गजराजसींग पिस. कीरतसींग माधव बहादुर पिस. मर्दनसींग श्यामबाई वे . मर्दनसींग गोपी बेवा झलकनसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
408/1
भूमिस्वामी 36 कल्लू पिता बलदेवप्रसाद पता कुडारी सागर सागर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी
408/2
भूमिस्वामी 37 शेखर पिता बल्देप्रसाद पता कुडारी सागर सागर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी
नींबू-1 आम-6 कोहा-2 सूलबबूल-1
0.000 0.000
0.050
0.150
0.060
आम-1 कोहा-1 बबूल-2 0.150 0.050 0.000 0.000
बेरी-1 0.060
आम-1
महुआ-1
बबूल-2
0.000
0.000
0.010
0.150
0.000
0.000
0.060
0.060
कोहा-2 सूलबबूल-1 बबूल-3
- 0.030
0.150
0.000
0.000
0.060 0.060
बबूल-3 कोहा-3 सूलबबूल-23 0.040
0.150
आम-1
0.000
0.000
0.060
0.060
नींबू-1
कोहा-5 :
केम-1
बबूल-7 0.020
0.150
0.040
बेरी-1 सूलबबूल-2 कोहा-2
0.000
0.010
0.000
0.050
0.000
0.010 0.000
0.130
0.000 सूलबबूल -1 0.010 0.000
0.190
0.000
0.000
0.080
0.500
0.000
0.000
0.090
0.500 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 जुलाई 2021
7332
बबूल-1
0.340
भूमिस्वामी 99 0.340
38 पर्वतसींग व दौलतसींग लटकनसींग व हुकुमसींग वीरेन्द्रसींग राजेन्द्र सींग व लटकनसींग पता सा देह भूमि स्वामी
उमर-1
0.000
0.000
0.750
0.830
403/1
भूमिस्वामी
बबूल-1 39 खूबसींग पिता प्यारेसींग पता सा मऊ भूमि स्वामी
0.430
404
रेंजा-3
0.000
0.000
1.260 1.260
403/2
भूमिस्वामी
40 अशोक सींग पिता प्यारेसींग पता सा मऊ भूमि स्वामी
0.050
0.390
भूमिस्वामी 407/1
41 सिंगाररानी बेवा जुझारसींग इंदरसींग विक्रमसींग विपत पिस. जुझारसींग कल्लोबाई बेवा दिब्बन गब्बर ना वा पि. दिब्बन लोधी पता सा देह भूमि स्वामी
रेंजा-1
0.570
407/2
भूमिस्वामी
42 हीरासिंह वल्द खुमानसिंह प्यारीबाई जोजे हीरासिंह लोधी पता सा देह भूमिस्वामी
20.010 0.460 0.020
82 31.590
कुल योगः-
2- परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुम्बो के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त (आयुक्त महोदय , सागर संभाग सागर) द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति का अनुमोदन किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-
(1) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा ।
(2) कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा ।
(3 ) ( यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा ।
4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा ।
(5) (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां, अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुंब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए , व्यवस्था किया जाना या
(ख) प्रति प्रभावित कुटुंब पांच लाख रूपये का एक बारगी संदाय या
(ग) वार्षिकी पालिसियां, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुंब कम से कम दो हजार रूपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा ।
(6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रूपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा । 7333
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2021
भाग 1 ]
(7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी ।
(8) किसी कारीगर छोटे व्यापरी या स्वनियोजित व्यक्ति या एसे प्रभावित कुटुब जिनसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर- कृषिक भूमि या वाणिज्यिक आद्यागिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन क कारण प्रभावित क्षेत्र स अनिच्छा से विस्थापित कियागया है, ऐसी रकम की वित्तीय सहायता पाएगा जो न्यूनतम पच्चीस हजार रूपये के अधीन रहते हुए समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिदिष्टि करें ।
(9) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए ।
10) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता " दिया जाएगा । (
(11 ) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा ।
(12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी ।
( 13) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा । 3- अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों/ जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुवधिाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें । युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी ।
(1) सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए ।
( 2) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं । 23
(3) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन ।
(4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था ।
(5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह
(6) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या
(7) यथेचित पंचायत घर
(8) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र / शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए ।
(9) जाति- समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह
(10) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु
के गैर- परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
12) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी
(11) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा (
(13) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय
(14) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र
(15) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
(16) बच्चो के लिए क्रीड़ा क्षेत्र
(17) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र [ भाग 1 7334
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2021
(18) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/ वृक्ष चौतरा
(19) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो
(20) मानको के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र ।
(21 ) प्रभावित कुटुबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील बण्डा के ग्राम पनारी में शासकीय भूमि खसरा नंबर-33 कुल रकवा 139.170 हे. में से 120.00 हे. भूमि न्यायालय कलेक्टर , सागर के प्रकरण क्रमांक-633/19(3) वर्ष 2019-20 में पारित आदेश दिनांक 28/09/2019 द्वारा तथा तहसील मालथौन के ग्राम पिथौली पटवारी हल्का नंबर 81 मे खसरा नंबर 44 रकबा 12.37 हेक्ट. मे से रकबा 10.00 हेक्ट. भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक-19 अ / 19 (3 ) वर्ष 2020-21 में पारित आदेश दिनांक 27/08/2020 द्वारा परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर को आवंटित की गई है तथा तहसील बण्डा के ग्राम सलैया बिनैका पटवारी हल्का नंबर 35 में खसरा नंबर 270 रकवा 45.020 में से 34.00 हेक्ट. भूमि आवंटन की कार्यवाही हेतु प्रकरण वर्तमान मे विचाराधीन है । बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत एक 30x 50 वर्गफुट का आवासीय भू- खण्ड मौजा पनारी एवं पिथौली की आवंटित भूमि में अथवा ग्राम सिलैया बिनैका तहसील बण्डा की भूमि आवंटित होने पर प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लाटरी के माध्यम से की जावेगी ।
(22) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/ मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा ।
(23) अधिनियम की धारा 3 डी के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/ कुटुंब को दिया जावेगा ।
4- अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि/ स्थावर परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि/ स्थावर परिसंपत्तियों में सभी हितो के लिए प्रतिकारो और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 13/08/2021 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि, परसम्पतियों मे अपने अपने हितो की प्रकृति तथा ऐसे हितो के लिए प्रतिकर के दावो की रकम और विशिष्टियां धारा 20 के अधीन किये गये मापो के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते है ।
5- भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा जिला सागर तथा परियोजना प्रबंधक बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
शशि मिश्रा, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी.
भाग 1 ]
7335
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2021
प्ररूप-क
(नियम 4 देखिए)
क्र. 12अ-82-21-22- भू- अर्जन-21-6640
मौजा डोभी पट.ह.नं.-07 तहसील रहली राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्र में ग्राम स्तर पर, यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण' अध्ययन करना चाहती है । अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा ।
(1) परियोजना विकासक का नाम
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण सागर संभाग सागर
(2) भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन चनौआ- जूना जामघाट मार्ग के कि.मी. 19/10 कैथ नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु
(3)
1- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रहली
लेने वाले अध्ययन का कार्य हाथ में सामाजिक समाघात निर्धारण दल के 2 विवरण
3- मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत रहली राजस्व निरीक्षक रहली
सरपंच ग्राम पंचा. नरसिंहपुर पिपरिया वि.ख. रहली
4- 5- सचिव ग्राम पंचा. नरसिंहपुर पिपरिया वि.ख. रहली (4) भूमि का विवरण
(क) जिला
सागर
(ख) तहसील
रहली
(ग) ग्राम/ नगर
डोभी
(घ) कुल प्रभावित क्षेत्र
मकान अनुमानित क्षेत्रफल 233.64 वर्गमीटर जो शासकीय भूमि खसरा नंबर 98 पर निर्मित है
(ड) अर्जित होने वाला क्षेत्र
शासकीय भूमि खसरा नंबर 98 पर निर्मित एक कच्चा मकान अनुमानित क्षेत्रफल 233.64 वर्गमीटर
(5) प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण चनौआ जूना जामघाट मार्ग के कि.मी. 19/10 कैथ नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु
(6) परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र मकान अनुमानित क्षेत्रफल 233.64 वर्गमीटर जो शासकीय भूमि खसरा नंबर 98 पर निर्मित है
(7)
नहीं
क्या ग्रामसभाओं और / या भूमिधारकों की सहमति अपेक्षित है
(8)
अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर
सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किए जाने की तारीख
A
(धारा 6 देखिए)
क्र. 102-अ-82-20-21- भू- अर्जन-21-6718
सागर, दिनांक 2 जुलाई 2021
मौजा आगासौद पट.ह.नं.-34 तहसील बीना मुख्य परियोजना अभियंता-॥ रेल विकास निगम लिमिटेड कोटा के प्रस्ताव अनुसार द्वारा बीना से कोटा (282.66 कि.मी. ) नई बड़ी दोहरी रेलवे लाईन हेतु समुचित संरकार मौजा आगासौद पटवारी हल्का नंबर-34 तहसील बीना जिला सागर स्थित भूमि खसरा नंबर 399 , 402, 404/1 , 404/2 , 405, 406/1 , 406/2 , 406/3, 406/4 रकवा क्रमशः 1.660, 0.860 , 0.190, 0.950, 2.630, 0.790, 1.190 , 1.190, 1.190 हे. में से कुल रकवा 1.473 हे . भूमि का अर्जन करना चाहती है । समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन उपरांत मध्य प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2015 के नियम 5 के तहत प्ररूप - ख में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं प्ररूप- ग में सामाजिक समाघात प्रबंध योजना प्रस्तुत की गई है जो इस सूचना के साथ संलग्न कर प्रकाशित की जा रही है ।
संलग्नः- प्ररूप-ख एवं ग 7336
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2021
प्रारूप-ख
(नियम-5 देखिए)
सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट
1 परियोजना का नाम
केनहादेवबही नई नही तीकरी रेला Hieral synt 16 AMEISA Cast
लोक प्रयोजन
2
सामूजन के सुगम आगमन मैरीना से लोटा हुई बड़ी के खज में रेलवे लाइन का निर्माण रोटरी रेल्वे लाईन के
3 स्थल
आगालौड 디시 니 34
परियोजना का क्षेत्र
1.473 टे
विकल्प जिन पर विचार किया गया
4 5
प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है।
विकासकर्ता की पृष्ठ भूमि नियंत्रण
6
मुख्य परियोजना अभियंता - ।। रेल विकास निगम लिमिटेड कोल
सहित
7 परियोजना निर्माण के चरण
भूमि अधिग्रहीत की जाकर समतलीम् उपरान योजनाबद्ध तरीके से रेलवे लाईन विहानी है। जाकर समतलाम उपरान
संतान है।
8 परियोजना के प्रभावों को दर्शाने वाले क्षेत्र के नक्शे
1.473 .
9 परियोजना के लिये आवश्यक कुल भूमि
वर्ष 2020-21 कीगाईडलाईन अनुसार 10 भूमि का मूल्य
13
11 प्रभावित परिवारों / कुटुम्ब की संख्या
परिसंपत्तियाँ
12
पत्रक सलान है।
विस्थापित होने वाले संभावित
13
निरंक
परिवारों की संख्या
सामाजिक समाघात
14
निरंक
विकल्प जिन पर विचार किया गया
15
निरंक
निष्कर्ष
16
प्रस्तावित भूमि का अर्जन किया जाना उचित होगा 1 7337
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2021
भाग 1 ]
प्रारूप- ग
(नियम-5 देखिए)
सामाजिक समाघात प्रबंध योजना
निम्नलिखित पर समाघातों के समाधान हेतु आवश्यक सुधारात्मक उपाय :-
ग्राम-
कृषि ( विशेष प्रभावित न बोने सेपिटक ) 1 प्रभावित परिवारों की जीविका
पत्रक सलान है।
2 लोक और सामुदायिक परिसम्पत्तियाँ
निरंक
3 आस्तियां और अधोसंरचना विशेषकर सड़के, लोक परिवहन
निरंक
4 जल- मल निकासी एवं स्वच्छता
5 पेयजल के स्त्रोत
निरंक
6 पशुओं के लिए जलस्त्रोत
निरंक
7 सामुदायिक तालाब
निरंक
8 जन सुविधाएँ
निरंक
निरंक
9 वे उपाय जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन हैं कि वह प्रस्तावित परियोजना में शामिल करेगा
अतिरिक्त उपाय
10
अमेसिक निकाय सामाजिक समाधान केनिया प्रति उत्तर में उनका जिम्मा लग म समाधान निवारण प्रक्रिया और उनका जिम्मा लेने बेनु सहमन है। [ भाग 1 7338
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2021
परिसम्पत्तियों का विवरण पत्रक (अनुलग्नक-1 )
विषय :- मालखेडी से महादेव खेड़ी नई बड़ी खेड़ी नई बड़ी तीसरी रेल लाइन के निर्माण
-34
आगासाद , प.ह.न
मौजा
रिमार्क
परिसम्पत्तियों का नाम
खसरा नंबर
भू- स्वामियों का नाम
क.
4
5 2
1
3
399
निरंक
1. कलेक्टर सिंह पिता बाबूसिंह पता सा बिलाखना भूमिस्वामी
निरंक
402
2. होटेलाल गुलाबचंद पिता शिखरचंद जाति जैन पत्ता सा. देह भूमि स्वामी
निरंक
404/1
जैन पता सा- देह भूमि स्वामी का विवरण 3. होटेलाल गुलाबचंद पिता शिखरचंद्र जाति पत्रक (अनुलग्नक 1)
निरंक
404/2
14. रामरतन राजाराम सीताराम पिता देवी पता सा. देह सागर
निरंक
405
रामगोपाल पिता दीनदयाल सा- देह
निरंक
406/1
तुलाराम पिता गोपाल सा. देर
6.
भैयालाल पिता गोपाल सा. देर
निरंक
406/3
जमनाप्रसाद पिता गोपाल सा.देट
8
406/4 निरंक
9 . रामसेवक पिना बाबूलाल जाति नामदेव बरोदिया नोनगर
10.
निरंक
406/1317
मूलचंद पिता हरीराम सा - देट
11-
निरंक
406/5.
रेखा पनि विजय नामदेव सा ग्राम- कुल्हार 7339 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2021
(धारा 6 देखिए)
क्र. 105 - अ-82-20-21 - भू- अर्जन- 21-6720
मौजा कलरावनी पट.ह.नं.-42 तहसील बीना । मुख्य परियोजना अभियंता-॥ रेल विकास निगम लिमिटेड कोटा के प्रस्ताव अनुसार द्वारा मालखेड़ी से महादेवखेड़ी नई बड़ी तीसरी रेल लाईन के निर्माण हेतु समुचित सरकार मौजा कलरावनी पटवारी हल्का नंबर-42 तहसील बीना जिला सागर स्थित भूमि खसरा नंबर 89 रकवा क्रमशः 8.050 हे. में से कुल रकवा 0.346 हे . भूमि का अर्जन करना चाहती है । समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन उपरांत मध्य प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2015 के नियम 5 के तहत प्ररूप - ख में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं प्ररूप - ग में सामाजिक समाघात प्रबंध योजना प्रस्तुत की गई है जो इस सूचना के साथ संलग्न कर प्रकाशित की जा रही है । संलग्नः- प्ररूप - ख एवं ग
प्रारूप-ख
(नियम-5 देखिए)
सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट
1 परियोजना का नाम
मालखेडी से महादेवखेड़ीनई बड़ी लाख
आमजन के सुगम भाषागमन हेड मालखेरी - 2 लोक प्रयोजन
महादेव विडी रेलते बाहन कीनिर्माण
3 स्थल
कलरावा खान ८ ९२खुबा ८००५०० 0134620
4 परियोजना का क्षेत्र
०.३४६ हेए
प्रस्तावित भूये के अतिरिक्त तीसरी रेल्ले 5 विकल्प जिन पर विचार किया गया
लाइन है के अन्य कोई भूमि उपलब्ध नहींहै। 6 विकासकर्ता की पृष्ठ भूमि नियंत्रण
सहित
उप झुष्प अभिनेता निर्माण - 11 उत्तरमध्य रेलवे झांसी
7 परियोजना निर्माण के चरण
समतलीप उपयोर भूमि अधिग्रहीत की जाकर समतलीप: योजना बन्छ तरीके से तीसरी बाइन विधानीहै। 8 परियोजना के प्रभावों को दर्शाने
वाले क्षेत्र के नक्शे
सैलग्न है।
9 परियोजना के लिये आवश्यक कुल
००३४६
भूमि
2020/27 की गाइड, बाइन के अनुत 10 भूमि का मूल्य
11 प्रभावित परिवारों / कुटुम्ब की
이
संख्या
12 परिसंपत्तियाँ
संलग्न है।
13 विस्थापित होने वाले संभावित
परिवारों की संख्या
14 सामाजिक समाघात
निरंड
15 विकल्प जिन पर विचार किया गया
16निष्कर्ष
प्रस्तावित भूमि मालखेड़ी-महदिवसतेरी तीसरी लाइन निर परिवारपुनब्यवस्थापित नहीं होगा, प्रस्ताबिন খুব
छात्र अजनदा जाना, [ भाग 1 7340
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2021
प्रारूप- ग
(नियम-5 देखिए)
सामाजिक समाघात प्रबंध योजना
निम्नलिखित पर समाघातों के समाधान हेतु आवश्यक सुधारात्मक उपाय :-
ग्राम-
1 प्रभावित परिवारों की जीविका
निरंक
2 लोक और सामुदायिक परिसम्पत्तियाँ
निरंक
निरंक
3 आस्तियां और अधोसंरचना विशेषकर सड़के, लोक परिवहन
4 जल - मल निकासी एवं स्वच्छता
निरंक
5 पेयजल के स्त्रोत
निरंक
6 पशुओं के लिए जलस्त्रोत
निरंक
7 सामुदायिक तालाब
निरंड
8 जन सुविधाएँ
निरेड
जल निकास हेतु उचित ब्यबस्थी 9 वे उपाय जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन हैं कि वह प्रस्तावित परियोजना में शामिल करेगा
10 अतिरिक्त उपाय
अपेक्षत निकाय सहमत है । 7341
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 जुलाई 2021
भाग 1 ]
परिसम्पत्तियों का विवरण पत्रक (अनुलग्नक -1 )
विषय :- जिलेके बीना सेनान्तर्गत मालबही वेमहादेवाड़ी तीसरी रेल्वे लाइन सागर का निर्माण ।
मौजा- ग्राम - कलरावनी प.ह.नं. ४२ रा.नि. में कीना तह - कीनां जिला - सागर
रिमार्क
परिसम्पत्तियों का नाम
खसरा नंबर
क.
भू-स्वामियों का नाम
4
5
3
2
1
८९
प्रभुदयाल पिता दीनानाथयादेह
१.
[ भाग 1 7342
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2021
(धारा 6 देखिए)
क्र. 106- अ-82-20-21 - भू- अर्जन -21-6722
मौजा निबोदा पट.ह.नं.-42 तहसील बीना मुख्य परियोजना अभियंता- ॥ रेल विकास निगम लिमिटेड कोटा के प्रस्ताव अनुसार द्वारा बीना से कोटा (282.66 कि.मी.) नई बड़ी दोहरी रेलवे लाईन हेतु समुचित सरकार मौजा निबोदा पटवारी हल्का नंबर -42 तहसील बीना जिला सागर स्थित भूमि खसरा नंबर 57/1 , 57/2 रकवा क्रमशः 1.300 , 1.300 हे. में से कुल रकवा 0.20 हे . भूमि का अर्जन करना चाहती है । समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन उपरांत मध्य प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2015 के नियम 5 के तहत प्ररूप- ख में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं प्ररूप - ग में सामाजिक समाघात प्रबंध योजना प्रस्तुत की गई है जो इस सूचना के साथ, संलग्न कर प्रकाशित की जा रही है ।
संलग्नः- प्ररूप-ख एवं ग
प्रारूप-ख
(नियम-5 देखिए)
सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट
1 परियोजना का नाम
बीजा से कोटा नई बड़ी दोहरी रेल्व बाइना 2 लोक प्रयोजन
आमजन के रेलवे लाइन निर्माण
3 स्थल
ग्राम -निवोदा, प.ह.21
4 परियोजना का क्षेत्र
5 विकल्प जिन पर विचार किया गया
0.20 प्रस्तावित भूमि के अविजित अन्य व्बई भूमि नहीं पाई गई।
6 विकासकर्ता की पृष्ठ भूमि नियंत्रण सहित
मुख्य परियोजना अभियंता - म रेल विकास निगम लिमिटेड
7 परियोजना निर्माण के चरण भूमि अधिग्रहण की जाकर ली दोहली रेलवे लाइन बिछाये जाम है 8 परियोजना के प्रभावों को दर्शाने वाले क्षेत्र के नक्शे
0.200
9 परियोजना के लिये आवश्यक कुल भूमि
10 भूमि का मूल्य
- वर्ष 2020-21 अडिइलाईन अनुसार
०३
11 प्रभावित परिवारों / कुटुम्ब की संख्या
12 परिसंपत्तियाँ
पंचक मुछ्क से सलम
13विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या
- निरेक)
14 सामाजिक समाघात
15 विकल्प जिन पर विचार किया गया
16निष्कर्ष
स्लाइंग कोई परिवार पुर्वव्वविस्थापित नही । 7343 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2021
प्रारूप- ग
(नियम-5 देखिए)
सामाजिक समाघात प्रबंध योजना
निम्नलिखित पर समाघातों के समाधान हेतु आवश्यक सुधारात्मक उपाय:-
ग्राम-
1 प्रभावित परिवारों की जीविका कृिषि (विशेष प्रभाभि न होने से. तिरु) 2 लोक और सामुदायिक परिसम्पत्तियाँ परिसम्पत्ति प ত পালন
3 आस्तियां और अधोसंरचना विशेषकर सड़के, लोक परिवहन
4. जल - मल निकासी एवं स्वच्छता
5 पेयजल के स्त्रोत
निर्फ
6 पशुओं के लिए जलस्त्रोत
निर्ख
7 सामुदायिक तालाब
8 जन सुविधाएँ
9 वे उपाय जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन हैं कि वह प्रस्तावित परियोजना में शामिल करेगा
10 अतिरिक्त उपाय
आयमिक निकाय लाय सहमत [ भाग 1 7344
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2021
परिसम्पत्तियों का विवरण प्रत्रक (अनुलग्नक-1 )
विषय
સે. આા મહ નહી જોવર
मौजा निवास
रिमार्क
परिसम्पत्तियों का नाम
खसरा नंबर
भू-स्वामियों का नाम
5
4
2
1.38
1 हरप्रसाद पिता বেলা
57%
सात आगासाहे
राजकुमार पिता चालूराम के
5½ विजीण
1.3
170
7345 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2021
(धारा 6 देखिए)
क्र. 104- अ- 82-20-21 - भू- अर्जन- 21-6725
मौजा मनउ पट.ह.नं.-42 तहसील बीना
1 मुख्य परियोजना अभियंता- ॥ रेल विकास निगम लिमिटेड कोटा के प्रस्ताव अनुसार द्वारा मालखेड़ी से महादेवखेड़ी नई बड़ी तीसरी रेल लाईन के निर्माण हेतु समुचित सरकार मौजा मनउ पटवारी हल्का नंबर-42 तहसील बींना जिला सागर स्थित भूमि खसरा नंबर 134, 135 रंकवा क्रमशः 2.240, 2.890 हे. में से कुल रकवा 0.598 हे. भूमि का अर्जन करना चाहती है । समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन उपरांत मध्य प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2015 के नियम 5 के तहत प्ररूप-ख में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं प्ररूप - ग में सामाजिक समाघात प्रबंध योजना प्रस्तुत की गई है जो इस सूचना के साथ संलग्न कर प्रकाशित की जा रही है ।
संलग्नः- प्ररूप-ख एवं ग
प्रारूप-ख
(नियम-5 देखिए)
सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट
माबखेड़ी से महादेवखरी महीबड़ीरेल्वे लाइक 1 परियोजना का नाम
2 लोक प्रयोजन
निर्माण हेड। उगम आवागमन हेतु मालखरी सेमहीदपखो,
आमजन के तुगम
रेलवे लाइन का निमाण
3 स्थल
१३५ कक्षा रु२४० , २.zeo ग्राम मनऊ बाने १२४, १३५
4 परियोजना का क्षेत्र
5 विकल्प जिन पर विचार किया गया
०.५९ ०० / है। प्रस्ताधित करने के मतरिक्त ीसरी रेल्वेबाहन हेड अन्य कोई भूमि उपलब्धनहीं है
उपमुख्य अभियेला निर्माण - 11 उत्तर मध्य
6 विकासकर्ता की पृष्ठ भूमि नियंत्रण सहित
भूमि अधिग्रहण फीजाकर समतलीपउपरौल 7 परियोजना निर्माण के चरण
चिजनाबह तरीकेसे तीतरी माइन विधानीहै।
संलग्न है।
8 परियोजना के प्रभावों को दर्शाने वाले क्षेत्र के नक्शे
०.५९ ००%
9 परियोजना के लिये आवश्यक कुल भूमि
10 भूमि का मूल्य
2020/24 ही गाइड लाइन के अनुपार
02
11 प्रभावित परिवारों / कुटुम्ब की संख्या
12 परिसंपत्तियाँ
संलग्न है।
निरेड
13 विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या
14 सामाजिक समाघात
निरंक
15 विकल्प जिन पर विचार किया गया निरेड
16निष्कर्ष
प्रस्ताविरभूमि मालखेडी सेमहादेवबड़ीतीसरीलाइन निर्माण से कोई परिवार पुनब्यविस्थापित नहीं होगा प्रस्तावित भूमि आमजनदिया जाना उचिता होगा। [ भाग 1 7346
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 जुलाई 2021
प्रारूप- ग
(नियम-5 देखिए)
सामाजिक समाघात प्रबंध योजना
निम्नलिखित पर समाघातों के समाधान हेतु आवश्यक सुधारात्मक उपाय :-
ग्राम-
1 प्रभावित परिवारों की जीविका
निव
2 लोक और सामुदायिक परिसम्पत्तियाँ
निरु
3 आस्तियां और अधोसंरचना विशेषकर सड़के, लोक परिवहन
4 जल - मल निकासी एवं स्वच्छता
निरु
5 पेयजल के स्त्रोत
निरंक
6 पशुओं के लिए जलस्त्रोत
निरंक
7 सामुदायिक तालाब
निरंक
8 जन सुविधाएँ
जल निकास हेतु उचित 9 वे उपाय जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन हैं कि वह प्रस्तावित परियोजना में शामिल करेगा
10 अतिरिक्त उपाय
अपेक्षक निकाय सहमत है। 7347 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2021
परिसम्पत्तियों का विवरण पत्रक (अनुलग्नक-1 )
विषय :- सागर जिले के बीना से बान्तर्गत मालखेटी से महादेवपोड़ी तीस- रेहले लाइन का निर्माण्ड ।
मौजा- मनऊ यः होने पर रा.नि में बौना तह- मीना जिला लागद क.
परिसम्पत्तियों का नाम रिमार्क
खसरा नंबर
भू-स्वामियों का नाम
5
3
4
2
1
निरंक
१३४
१. कृष्ण गोपाल प्रभुदपाल ज्यारीका आत्माराम बलराम उदय भान पिला दीनानाथ गीता मापा उनी दीनानाथ प्रभाशंगा राकेश सुरेश पिता उदार नाथ विमला लापिन) किरन भुवनेशरी पुनी केदारनाथ राधाबाई वेषा केदारनाथ सा कलरावनी भूमि(क)
२.
१३५ बेरी खुर्श-१६ बमूरा १
सुमरन पिता गनेश सा०देही देहरी भूमिस्वामी S [ भाग 1 7348
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2021
( धारा 6 देखिए)
क्र. 101 - अ-82-20-21 - भू- अर्जन- 21-6732
मौजा देहरी पट.ह.नं.-35 तहसील बीना मुख्य परियोजना अभियंता ॥ रेल विकास निगम लिमिटेड कोटा के प्रस्ताव अनुसार द्वारा मालखेड़ी से महादेव खेड़ी नई बड़ी तीसरी रेल लाईन हेतु समुचित सरकार मौजा देहरी पटवारी हल्का नंबर-35 तहसील बीना जिला सागर स्थित भूमि खसरा नंबर 35 रकवा क्रमशः 0.990 हे. में से कुल रकवा 0.010 हे. भूमि का अर्जन करना चाहती है । समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन उपरांत मध्य प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2015 के नियम 5 के तहत प्ररूप-ख में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं प्ररूप- ग में सामाजिक समाघात प्रबंध योजना प्रस्तुत की गई है जो इस सूचना के साथ संलग्न कर प्रकशित की जा रही है । संलग्नः- प्ररूप-ख एवं ग
प्रारूप-ख
(नियम-5 देखिए)
सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट
(डोहरी रेल्व), 1 परियोजना का नाम
बीना से कोटा , नई नहीलाइन निर्माण 2 लोक प्रयोजन
3 स्थल
उग्राम - डेहरी , खेन 169 रकता0.990 4 परियोजना का क्षेत्र
0.010
5 विकल्प जिन पर विचार किया गया प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य उपयुक्त, भूদি ওলকি
मुख्य मरियोजना अभियंता र रेल विकाल जिला कोर 6 विकासकर्ता की पृष्ठ भूमि नियंत्रण सहित
7 परियोजना निर्माण के चरण भूमि अधिग्रहित की जाकर समतलीफ उपरांत बरी तीसरी लास
संलग्न
8 परियोजना के प्रभावों को दर्शाने वाले क्षेत्र के नक्शे
9 परियोजना के लिये आवश्यक कुल मौजा देहरी, प.हन 35 में स्थित व 769 रकना ०.११० हे मे ले रकना 0.01है भूमि
10 भूमि का मूल्य
वर्ष 2020-4 को गाडलाइन के अनुसार
11 प्रभावित परिवारों / कुटुम्ब की
이
संख्या
12परिसंपत्तियाँ
फजक संलग्न
13 विस्थापित होने वाले संभावित
परिवारों की संख्या .
14 सामाजिक समाघात
निरंक
15 विकल्प जिन पर विचार किया गया निरेक
16निष्कर्ष
प्रस्तावित प्रतिभातखेहादेवखेड़ी हीरो लाल केनिर्माण श्रई परिवार पुनर्विक्ष्यादित नहीं 7349 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2021
प्रारूप-ग
(नियम-5 देखिए)
सामाजिक समाघात प्रबंध योजना
निम्नलिखित पर समाघातों के समाधान हेतु आवश्यक सुधारात्मक उपाय :-
ग्राम-
1 प्रभावित परिवारों की जीविका कृषि
2 लोक और सामुदायिक परिसम्पत्तियाँ पजक संलग्न
नहीं
3 आस्तियां और अधोसंरचना विशेषकर सड़के , लोक परिवहन
4 जल- मल निकासी एवं स्वच्छता नहीं
5 पेयजल के स्त्रोत
नहीं
6 पशुओं के लिए जलस्त्रोत
नहीं
7 सामुदायिक तालाब
8 जन सुविधाएँ
नहीं
जलं निकास हेतु उचित व्यवस्था 9 वे उपाय जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन हैं कि वह प्रस्तावित परियोजना में शामिल करेगा
अपेक्षक निकाय सहमत है ।
10 अतिरिक्त उपाय जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन हैं कि- सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया और जन सुनवाईयों के निष्कर्षों के प्रति उत्तर में उसका जिम्मा लेगा
परिसम्पत्तियों का विवरण पत्रक (अनुलग्नक-1 )
विषय:-
मौजा- मालदेवखेड़ी से महादेवखेड़ी नई बड़ी तीसरी रेल लाईन का निर्माण बाबत् । देहरी
रिमार्क
खसरा नंबर परिसम्पत्तियों का नाम क.
भू-स्वामियों का नाम
5
4
3
2
1
1 कोमल सिंह पिता खूब सिंह नि. ग्राम देहरी
खेत की मेढ़ पर 5 बबूल के पेड़
769 रकबा 0.990 हे. में से 0.01 हे. प्रभावित 7350
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2021
क्र. 113-82-21-22-6639
सागर, दिनांक 30 जून 2021 चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है किं अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर जिला सागर की बाबिर मटिया नहर विस्तार योजनांतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी परिवार अथवा व्यक्ति का व्यवस्थापन किया जाना आपेक्षित नहीं है तथा योजना के निर्माण से ग्राम नीमोन की लगभग 53 हे. भूमि सिचिंत होना है एवं योजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त योजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है: -
: बाबिर मंटिया नहर विस्तार योजना
परियोजना का नाम
(1)
:
भूमि का विवरण
(2)
सागर
1. जिला
:
बण्डा
2. तहसील
नीमोन
3. ग्राम
15
4. पट. ह.नं.
0.84हे.
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
::अनुसूचीःः
भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम
स्वामित्वका प्रकार
खसरा नं.
स. क्र.
अर्जित रकवा (हेक्टयर में)
कुल रकवा (हेक्टयर में)
6
4
5
3
2
1
2.94 0.08
178
1
भूमि स्वामी
जयराम सीताराम नर्मदा भरत पि. काशीराम यादव निवासी ग्राम
0.06
1.21
2 कैलाशचंद पिता दीपचंद भूमि स्वामी
भूमि स्वामी 177
0.09
0.01
176
भूमिस्वामी
कपूरीबाई पति उत्तमचंद निवासी बण्डा
3
0.03
0.61
4 उत्तमचंद पिता पन्नालाल
169/1
भूमि स्वामी
1.46 0.02
175
भूमि स्वामी
0.07
0.81
171
भूमि स्वामी
5 रामकुमार पिता रूपनारायण कारोलिया
0.67 0.07
153
भूमि स्वामी
भूपेन्द्र सिंह पिता गंधर्वसिंह ( 1/5 भाग ) केसरी सींग पिता गंधर्वसींग (1/5 भाग) , लखनसींग 6 पिता गंधर्वसींग (1/5 भाग), माखनसींग पिता गंधर्वसींग (1/5 भाग) करतारसींग पिता गंधर्वसींग (1/5 भाग)
0.02
0.35
114
7 धनबाई पुत्री जसरथसींग लोधी सा. देह
भूमि स्वामी
3.08 0.08 साहब पिता जसरथसींग सा. देह
107/1
भूमि स्वामी
8
0.16
3.09
लोटनसींग पिता जसरथसींग सा. देह
107/2
भूमि स्वामी
9 7351 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2021
भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम
खसरा नं.
स्वामित्वका प्रकार
स. क्र.
अर्जित रकवा (हेक्टयर में)
कुल रकवा (हेक्टयर में)
4
6
5
3
2
1
0.10
1.25
10
108/1
भूमि स्वामी
दम्मू खुमान पिता अनंता बृजरानी बेवा अनंता मोती हल्लू ललता पि नथू मुकेश नरेश ना.वा. पि व पालक लखन मनीषा रामदेवी पि लखन गीता बेवा लखन सा. देह
0.14
2.14
99
11
भूमि स्वामी
कस्तूरीबाई पति छतरसींग सा. देह भूमि स्वामी
0.84
12 17.70
TOTAL.
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र 1 सागर जिला सागर , प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेगें ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15-(8)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है, के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र 1 सागर जिला सागर, समुचित सहयोग करेगें, एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे । अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नही करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दीपक सिंह , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
7352
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 जुलाई 2021
कार्यालय, कलेक्टर , जिला मुरैना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग प्र. क्र. 14- अ-82- भू- अर्जन- 2020-21 - मुरैना/जड़ेरूआ अति/5998
मुरैना, दिनांक 21 जून 2021 (भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 (1 ) एवं 40 सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)
राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है , कि लोक प्रयोजनार्थ ( उत्तर मध्य रेल मथुरा झॉसी के मध्य तीसरी रेल निर्माण ) ग्राम जरेरूआ अतिरिक्त प्रस्ताव प०ह० क०- रा०नि० वृत- तहसील - मुरैना उपखण्ड- बानमौर जिला- मुरैना में कुल 0.877 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम- जरेरूआ अतिरिक्त प्रस्ताव, प०ह ०क०- रा०नि० वृत- तहसील- बानमौर उपखण्ड- मुरैना जिला- मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवष्यकता है ।
अनुसूची 1. भूमि का वर्णन
क. जिला
मुरैना
ख. तहसील
बानमौर
जरेरूआ
ग. ग्राम
0.877 हैक्टेयर घ. लगभग क्षेत्रफल
भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है: - सर्वे नंबर
क्र. सं
स्वामित्व का प्रकार
भूमि का प्रकार
अर्जन का क्षेत्रफल 2
3
4
1
5 1302
0.090 1
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
1344
0.100 2
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.268 1345
3
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.194 1346
4
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
0.078 1347/1
5
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार) 6
नरेष पुत्र भोजराम हि 1/2 केषकली बेवा करतार रिंकू गौरव रचना पि करतार सभा हि 1/2 जाति गु ठा निवासी ग्राम
रामलखन, राधेश्याम , रामजवीर, रामवीर सिंह पुत्रगण लायक सिंह जाति गु० ठा० पता निवासी ग्राम
भूपेन्द्र ना बा ० पि लज्जाराम राजाबेटी बे. लज्जाराम स०भा० हि 1/2 माता प्रसाद पि बाबु हि 1/2 जाति गु० ठा० पता निवासी ग्राम
मु. रामवती बेवा बाबूलाल पप्पन कालीचरन जीतेन्द्र पिता बाबूलाल राजाबेटी नाबा ० पि० बाबूलाल समान भाग जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम
रामवरन पुत्र रामकिषुन जाति कुषवाह नि ग्राम भूमिस्वामी भाग 1 ]
7353
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2021
0.077
1347/2
6
भूमिस्वामी कृषि भूमि
नरेश पुत्र रामकिषुन जाति कुषवाहनिग्रामभूमिस्वामी 1348
0.035
7
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
रामलखन, राधेश्याम , रामजवीर , रामवीर सिंह पुत्रगण लायक सिंह जाति गु० ठा० पता निवासी ग्राम
1356
0.0350
8
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
रामसेवक दिलीपकुमार पिता द्वारिका प्रसाद जाति ब्रा पता निवासी ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 3.50
0.877
कुल किता 08 व कुल अर्जित रकवा
1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपो को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है ।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है ।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पडे कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजो के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोडकर आवश्यक नही है ।
4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुरैना के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।
विषेष :-धारा 40 (2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है । इसलिये भू-अर्जन की अत्यावष्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशो के प्रकाष में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे 7354
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2021
मुरैना, दिनांक 28 जून 2021 प्र. क्र. 07- अ-82-2020-21 - भू-अर्जन-उ.म.रे. - अलापुर-6208
[भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 सहपठित भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन , विकास योजना) नियम , 2015 के नियम 5(1 ) के अन्तर्गत }
जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (ग्वालियर-श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिर्वतन) के लिये ग्राम- अलापुर, तहसील- जौरा , जिला- मुरैना में कुल रकवा 2.830 एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटूम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है ।
अतः जिला- मुरैना, तहसील - जौरा के ग्राम-अलापुर, प०ह०नं0-62, रा ० नि०वृत०-04 में उक्त परियोजना के लिये 2.830 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है , का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है :-
सर्वे नंबर
स. क्र.
स्वामित्व का प्रकार
भूमि का प्रकार
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
अर्जन का क्षेत्रफल
6
4
2
1
3
5
424
1
कृषिभूमि 0.124 ईदगाह ।
भूमिस्वामी
2
425
कृषिभूमि 0.061
भूमिस्वामी
हरगोविन्द नरोत्तम नवल किशोर कोशल किशोर पुत्रान तेजसिंह समान भाग 4/10 मनोरमा वेवा महेश भक्त वत्सल पुत्र महेश समान भाग 1/10 राजा मीरा रजनी नीलम रीता पुत्रियां तेजसिंह सभाग 1/2 दर भाग 3317 व०फू० जाति शिवहरे कलावती बेवा कुढरी निर्मला पुत्री कुढेरी समान भाग 3318 व ०फू० जाति महाजन राजेश कुमार पुत्र रामकृष्ण भाग 2365 व ०फु ० जाति स्वर्णकार पता निवासी जौरा भूमि स्वामी ।
3
चम्बल कालौनी , आबादी
0.036
भूमिस्वामी कृषिभूमि
590/2
4
591
कृषिभूमि 0.1.19 चम्बल कालौनी , आबादी
भूमिस्वामी
0.063
5
592
कृषिभूमि
भूमिस्वामी
औकाफ डिपार्टमेन्ट अन्नी 1.31 प्रवन्धक कलेक्टर मुरैना ।
6
0.091
594
चम्बल कालौनी, आबादी
कृषिभूमि
भूमिस्वामी
0.031
आबादी
7
चम्बल कालौनी ,
595
कृषिभूमि
भूमिस्वामी
8
596
चम्बल कालौनी, आबादी
0.052
कृषिभूमि
भूमिस्वामी
597
9
कृषिभूमि
आबादी
0.077 चम्बल कालौनी ,
भूमिस्वामी
0.108
10
598
आबादी
चम्बल कालौनी ,
कृषिभूमि
भूमिस्वामी
11 599
कृषिभूमि 0.106 चम्बल कालौनी , आबादी
भूमिस्वामी
1032
12
कृषिभूमि 0.010
भूमिस्वामी
रत्नगिरि पुत्र बलदेवगिरि पटटा ग्रहीता औकाफ डिपार्टमेंट प्रबन्धक कलेक्टर महोदय मुरैना जाति गुसाई पता नि० ग्राम भूमिस्वामी । भाग 1 ]
13
7355
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2021
1033 भूमिस्वामी कृषिभूमि 0.139
14 1034
मो० असगरखा, मो० एहसानखां पुत्रान रामजानखां 1/3 समान , सूलतान अहम्मद पुत्र दायमखा 1/3 खेरून पुत्री बुन्दू खां 1/3 जाति मुसलमान पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी ।
कृषिभूमि
भूमिस्वामी
15 1035
0.069
रत्नगिरि पुत्र बलदेवगिरि पटटा ग्रहीता औकाफ डिपार्टमेंट प्रबन्धक कलेक्टर महोदय मुरैना जाति गुसाई पता नि० ग्राम भूमिस्वामी ।
कृषिभूमि
भूमिस्वामी
1036/2 भूमिस्वामी
0.066
ग्यासीराम दर्शनलाल पुत्रान रमले जाति कोरी पता नि० ग्राम भूमि स्वामी भू- राजस्व 4.90 |
कृषिभूमि
16
17 1037/2 भूमिस्वामी कृषिभूमि 0.068
18 1212
0.054
अहमद हुसैन खां पुत्र वावूखां जाति मुसलमान भा० 16/31 रकवा 111/1 विश्वा भूमिस्वामी
राजकुमार जगदीश पुत्रगण बेदरिया उर्फ वेदराम स भाग जाति किरार नि ग्राम भूमिस्वामी ।
कृषिभूमि
भूमिस्वामी
19
भूमिस्वामी
0.133
आशाराम पुत्र मुल्ला भाग 7568 वर्गफीट जाति नाई नि० जौरा विनीता सिंघल पत्नी दिलीप भाग 10500 वर्गफीट जाति वैश्य नि० जौरा पुष्पा यादव पत्नी सिकन्दर भाग 3025 वर्गफीट जाति किरार नि० जौरा लक्ष्मीकान्त संतकुमार अरबिन्द कुमार पुत्रगण लालजीत समान भाग 11250 वर्गफीट जाति ब्रा० नि० मुदावली मुकेश वशिष्ट पुत्र द्वारिकाप्रसाद भाग 6750 वर्गफीट जाति ब्रा० पता नि० ग्राम मुदावली भूमिस्वामी ।
कृषिभूमि
1214/1 1214/2
20
1215/2 भूमिस्वामी
0.004
रामदयाल पुत्र नन्दराम भाग 1/2 सुनीता बेवा राजेश चाहत नाबा पुत्री राजेश आयुष नाबा पुत्र राजेश सर मा खुद समान भाग 1/6 भीकम पुत्र रामदयाल भाग 1/6 जाति किरार नि गिरजा पत्नी दिनेश शर्मा जाति ब्राम्हण हि० 1/6 निवासी मुंदावली भूमिस्वामी ।
कृषिभूमि
0.088
0.060
21 1219/2 भूमिस्वामी
सुल्तानसिंह पुत्र रामभजन 1/12 भूरी पुत्री रामभजन भाग 1/12 पता नि० ग्राम दर भाग 1/3 भाग भूमि स्वामी नबाब सिंह पुत्र बालकिशान भाग 1/3 रहमान खां नबाब खा अरमान खां नावा० पुत्रान फरीद खां सर० भाई रहमान खां जाति मुसलमान पता नि० ग्राम स ० भाग 1/3 भाग भूमि स्वामी ।
कृषिभूमि
सुलतानसिंह पुत्र रामभजन 1/12 भूरी पुत्री रामभजन भाग 1/12 पता नि० ग्राम दर भाग 1/3 भाग भूमि स्वामी नबाबसिंह पुत्र बालकिशन भाग 1/3 रहमान खां नबाब खां अरमान खां नाबा० पुत्रान फरीद खां सर० भाई रहमान खां जाति मुसलमान पता नि० ग्राम स ० भ्राग 1/3 भाग भूमि स्वामी 7356
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 जुलाई 2021
22 1220 भूमिस्वामी कृषिभूमि 23
भूमिस्वामी कृषिभूमि 1222/ क
24
1223 भूमिस्वामी कृषिभूमि 25 1225 भूमिस्वामी कृषिभूमि 26 1226 भूमिस्वामी कृषिभूमि 27
1227 भूमिस्वामी कृषिभूमि 28 1228 भूमिस्वामी कृषिभूमि 29 1229
0.187
भूमिस्वामी कृषिभूमि 30 1231 भूमिस्वामी कृषिभूमि 0.106
31
1241
0.020
भूमिस्वामी कृषिभूमि
18
0.092
सुलतानसिंह पुत्र रामभजन 1/12 भूरी पुत्री रामभजन भाग 1/12 पता नि० ग्राम दर भाग 1/3 भाग भूमि स्वामी नबाबसिंह पुत्र बालकिशन भाग 1/3 रहमान खां नबाब खां अरमान खां नाबा० पुत्रान फरीद खां सर० भाई रहमान खां जाति मुसलमान पता नि० ग्राम स० भाग 1/3 भाग भूमि स्वामी
0.051
सूबेदारसिंह सरदारसिंह जगदीशसिंह मुन्नासिंह महेन्द्रसिंह पिस ० बाबूसिंह अनीता पुत्री बाबूसिंह स ० भाग 5/8 लक्ष्मी पत्नी रामजीलाल भाग 1/8 प्रीतम पिस० हरमोहन समान भाग 1/8 जाति किरार पता नि० ग्राम भूमिस्वामी नेतराम राजेन्द्र कल्याण सिंह पुत्रान भोगीराम कमला चन्द्रकला उर्मिला पुत्रियां भोगीराम जाति किरार पता नि० ग्राम समान 1/8 भाग भूमिस्वामी भू- राजस्व 1.56
0.086
रामभरोषी पुत्र वीधाराम जाति किरार पता नि० ग्राम भूमि स्वामी भू- राजस्व 5.81
0.102
दशरथ राघवेन्द्र पुत्रान मूरली नावा० अनीता पुत्री मुरली नावा० नावा० सरप मां० खुद अंगुरी बेवा मुरली स० भाग 4/5 अतुल पुत्र रामवीर सोनू पत्नी रामवीर समान भाग 1/5 जाति किरार पता नि० ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 2.31
0.010
अमृतलाल रमेश बाबूलाल दर्शनलाल पुत्रान छिद्वीराम व देवश्री बेवा छिद्वीराम जाति किरार पता नि० ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.15
0.080
अमृतलाल रमेश बाबूलाल दर्शनलाल पुत्रान छिद्वीराम व देवश्री बेवा छिद्वीराम जाति किरार पता नि ० ग्राम समान भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.15
0.085
मंदिर पुख्ता श्रीपारसनाथ कस्बा जौरा माफी अतीफ सरकार प्रबन्धक कलेक्टर महोदय मुरैना पता नि० ग्राम औकाफ डिपार्टमेन्ट
मंदीर पुख्ता श्री पारसनाथ कस्वा जौरा माफी अतीफ सरकार प्रबन्धक कलेक्टर महोदय मुरैना ।
गुड्डी पुत्री चिन्टू जाति धोवी पता नि० ग्राम भूमि स्वामी भू- राजस्व 15.94
दशरथ राघवेन्द्र पुत्रान मूरली नावा ० अनीता पुत्री मुरली नावा० नावा० सरप मां० खुद अंगुरी बेवा मुरली स ० भाग 4/5 अतुल पुत्र रामवीर सोनू पत्नी रामवीर समान भाग 1/5 जाति किरार पता नि० ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 10.00 भाग 1 ]
7357
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2021
1297/1 भूमिस्वामी कृषिभूमि 32
1297/2 भूमिस्वामी कृषिभूमि 33
34
भूमिस्वामी कृषिभूमि 1298/ 2
35
कृषिभूमि
भूमिस्वामी
1298/ 1
1306
36
कृषिभूमि
भूमिस्वामी
1307
37
कृषिभूमि
भूमिस्वामी
38
भूमिस्वामी कृषिभूमि 1310
योग कुल किता 38
0.057
रमेशचन्द रामहेत पुत्रगण मंगलिया बसंन्ती उर्मिला बाई मित्ता बाई नर्मदा पुत्रियां मंगलिया समान भाग जाति धोवी पता नि० ग्राम भूमि स्वामी ।
0.052
बैजनाथ पुत्र कमला जाति धेबी पता नि० ग्राम भूमिस्वामी ।
0.058 रामजीलाल पुत्र 'हीरालाल जाति किरार पता नि० ग्राम भूमिस्वामी भू- राजस्व 2.28
0.053
सूबेदार सिंह सरदार सिंह जगदीश सिंह मुन्ना सिंह महेन्द्र सिंह पुत्रान बाबूसिंह जाति किरार पता नि० ग्राम स ० भाग भूमिस्वामी
0.066
नेतराम रामदयाल रामचरन पुत्रगण चौखरिया स० भग 3/4 रामनिवास नरेन्द्र संजय अजय पुत्रगण मोतीराम स० भाग 1/4 जाति कोरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी ।
0.040
विनोद पुत्र भगभगवानलाल राजकुमारी पुत्री भगवानलाल भाग 1/4 भाग 3/4
0.126
आशा पत्नी वीरेन्द्र कुमार जाति ब्रा० पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 1309/1
2.830
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।
भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जौरा में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।
सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने , किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय / विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा । अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हों , फाइल किए जा सकेंगे । 7358
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2021
विशेष :- धारा 40 (2 ) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे ।
बी. कार्तिकेयन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची-1
( प्रभावित कृषको की सूची)
नगर/
जिला तहसील ग्राम अर्जन का रकबा हे० में सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन 1
2
3
4
5
0.240
भैसदेही से बगदरा मार्ग
बगदरा
भैसदेही
बैतूल (म०प्र०)
अनुसूची - 2
( प्रभावित धारको की सूची )
क० भूमिस्वामी का नाम
कुल रकबा हे०
खसरा नम्बर
कुलअर्जित रकबा हैं० में 1
2
3
4
5 1
1.017
0.140
65/1
मल्लू व० मन्नू जाति कोरकू सा देह भूमि स्वामी
1.018
0.100
65/2
2 मुन्ना व० चिन्ध्या जाति कोरकू सा देह भूमि स्वामी
योग :-
2.035 0.240 (2) चूंकि भैसदेही- बगदरा मार्ग का निर्माण कार्य हेतु अर्जन की जा रही भूमियो के हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी भैसदेही के न्यायालय में किया जा सकता है ।
(4)
समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमनबीर सिंह बैंस , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
7359 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश
देश राजपत्र,
मत्र, दिनांक 23 जुलाई 2021
प्रकारप्लिंथएरिया
8
आदिकाब्यौरा
संख्या
संरचनाओ
शिवपुरी,दिनांक16जुलाई2021
7
सिल्लापुत्रबल्देवा
धनुआपुत्रभरतुवा
कृषककानामपिता/पतिकानामनिवासस्थानं
कैलाशत्रीलोक3/5रामरतन2/5पुत्ररघुराज
ऊधमसिंहपुत्रलालसिंहजातियादव1/15कैलाशपुत्रराघुराजसिंहजाति यादव1/5रातरतनपुत्ररघुराजसिंहहि.1/5त्रिलोकसंहपुत्ररघुराजसिंह जातियादव1/5जसवंतसिंहपुत्ररघुराजसिंह1/5सत्यभनसिंहपुत्र लालसिंहजातियादव1/15सरुपसिंहपुत्रलालसिंहजातियादव1/15
सम्पतवाईवेवाघूमनजातिसेहर1/5मोहनपुत्रघूमनजातिसेहर1/5 मुकेशपुत्रघूमनजातिसेहर1/5घूमनपुत्रघूमनजातिसेहर1/5प्रेम पुत्रीघुमनजातिसेहर1/5
0.01-
6
0.01
0.15
0.03
0.14
0.35
0.07
0.05
0.17
अर्जनका क्षेत्रफल हेक्टेयरमें
5
0.42
0.10
0.45
1.00
0.18
0.88
0.43
0.38
0.15
कुलक्षेत्र (हे.)
4
सिंचित
असिंचित
असिंचित
असिंचित
असिंचित
असिंचित
असिंचित
असिंचित
असिंचित
भूमिका प्रकार
3
कार्यालय,कलेक्टर,जिलाशिवपुरी,मध्यप्रदेशएवंपदेनउपसचिव,मध्यप्रदेशशासन,राजस्वविभाग
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
स्वामित्व काप्रकार
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
2
10
6
4 51 56
3
55
9
11/1 सर्वेक्षण संख्या
5
2
4
1 1
क्रमांक
3
जहांसरकारकोऐसाप्रतीतहोताहैकिलोकप्रयोजनार्थदिदावनीग्राम.खनियाधानातालुक/उपखंड/तहसील/ब्लॉक(यथालागू)शिवपुरीजिलामेंकुल4.73 हेक्टेयरभूमिअपेक्षितहै,अर्थात,।इसलिएघोषणाकीजातीहैकिउपर्युक्तपरियोजनाकेलिएअर्जनकेअधीनएकभू-खंडहै,जो4.73हेक्टेयरहैजोग्रामदिदावनी तालुक/उपखंड/तहसील/ब्लॉक(यथालागू)खनियांधानाजिलाशिवपुरीमेंहै,जिसकाविस्तृतब्यौरानिम्नलिखितहै:
सं.395 [ भाग 1 7360
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2021
अक्षयकुमारसिंह,कलेक्टरएवंपदेनउपसचिव.
सकुनबाईपत्नीग्यासिया1/2चन्नापुत्रशिब्बा1/2
राकेशपुत्रबददू1/108हिमनियावेवाजनका1/20रामापुत्रजनका
रामदासरामस्वरुपपुत्रचिल्ला1/2कोमलपुत्रदेवसिंह1/3रामराजा अजयनावापुत्रआशारामसरपितास्वंय1/16जातिलोधी
श्यामामन्थूपुत्रकरन्जू1/6धनुसावित्रीलक्ष्मीपुत्रीबददू3/108 सियारामपुत्रबददू1/108निम्माबाईबेबाबददूलाखनपुत्रबददू1/108 मुन्नापुत्रबददू1/108दीपचन्द्रनावालिकपुत्रबददूसरक्षकमाता निम्माबाई1/108
अमोलपुत्रप्रेमाजातिसेहर
कलियावेवाहरीविनोदपुत्रहरीरामराधोनावापुत्रहरीपूजापुत्रीहरीसर मांजातिसेहरहरीपुत्ररध्धू
0.321/20भगवानदासपुत्रजनका1/20तुलसापुत्रजनका1/20वीरन
0.24पुत्रजनका1/20कलियापुत्रीगंभीरा1/4मायापुत्रीगंभीरा1/4
4.73
0.76 0.06 0.65
1.47
0.25
2.49
0.42 1.79
1.52
1.33
1.53
0.57
असिंचित
असिंचित
असिंचित
असिंचित
असिंचित
असिंचित
असिंचित
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
16
629
654
650
52/2
52/1
11/2
1526/653
10
9
8
7
6
उक्तभूमिकेयाउक्तभूमिकेकिसीभीभागमेंपड़ेकोयला,लौहापत्थर,स्लेटयाअन्यखनिजोंकीखानेहै,खानऔरऔरखनिजकेऐसेभागों,मेंजिन्हेंउसप्रयोजन जिसकेलिएभूमिअर्जितकीजारहीहै,कीपरियोजनाकेनिर्माणचरणकेदौरानखोदेजानेयाहटायेयाउपयोगकिएजानेकीअपेक्षाहै,कोछोड़करआवश्यकनहींहै।
जिलाभूमिअर्जनअधिकारीएवअनुविभागीयअधिकारी(राजस्व),पिछोरकेकार्यालयमेंकिसीभीकार्यदिवसकोभूमियोजनाकानिरीक्षणकियाजासकताहै।
कुलयोग
यहघोषणाहितबद्धव्यक्तियोंकेआक्षेपोंकोसुननेऔरभूमिअर्जन,पुनर्वासनएवंपुनर्व्यवस्थापनमेंउचितप्रतिकरएवंपारदर्शिताअधिकारअधिनियम,2013(2013का 30)कीधारा15मेंयथाउपबंधितसम्यकजांचकरनेकेपश्चातकीगयीहै।भूमिअर्जनकेकारणपुनर्व्यवस्थापनकेलिएसंभावितकुटुम्बकीसंख्यानिशून्यहै। भाग 1 ]
7361
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2021
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 2021
क्र. एफ 01-23-2018- सात-7.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा ( 3 ) में अंतर्विष्ट उपबंध के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, संभाग ग्वालियर के जिला ग्वालियर की तहसील ग्वालियर , मुरार एवं सिटीसेंटर की सीमाओं को परिवर्तित करने एवं नवीन ग्वालियर ग्रामीण तहसील सृजित करने तथा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार उसकी सीमाओं को परिभाषित करना प्रस्तावित करती है.
" मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस का अवसान होने के पश्चात् प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा तथा उसके संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव लिखित में, उक्त कालावधि का अवसान होने के पूर्व प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, को अग्रेषित किए जा सकेंगे:-
विद्यमान
प्रस्तावित परिवर्तन क्र.
परिवर्तनों
(विद्यमान तहसील में
सम्मिलित किए जाने वाले के पश्चात्
या उससे अपवर्जित किए
एवं उसके
तहसील का नाम तथा उसका मुख्यालय
जाने वाले क्षेत्रों के विवरण)
प्रस्तावित तहसील मुख्यालय का नाम (4)
(1) (2)
(3)
1
अपवर्जित किए जाने
वाला क्षेत्र वर्तमान
तहसील ग्वालियर के
ग्वालियर (मुख्यालय लश्कर).
ग्वालियर (मुख्यालय लश्कर) .
कुलैथ सर्किल के पटवारी
हल्का क्रमांक 1 , 2 , 8 से
17, पुरानी छावनी सर्किल
के पटवारी हल्का क्रमांक 3
बहोडापुर सर्किल के पटवारी
हल्का क्रमांक 20 एवं 21
से 7, 18, 19 एवं 30 तथा गिरवाई सर्किल के पटवारी हल्का क्रमांक 33 , 34, 39 एवं 40 , इस प्रकार कुल 26 पटवारी हल्के अपवर्जित होंगे .
अनुसूची
प्रस्तावित
प्रस्तावित
अभ्युक्ति परिवर्तनों के
परिवर्तनों के
पश्चात् तहसील में
पश्चात्
तहसील की
समाविष्ट किए गए
क्षेत्रों के विवरण
सीमाऐं
(7) (5)
(6)
वर्तमान
पूर्व में तहसील
वर्तमान तहसील ग्वालियर
तहसील
मुरार
के पुरानीछावनी सर्किल
के पटवारी हल्का
पश्चिम प्रस्तावित में कुल
40 हल्के
तहसील ग्वालियर
क्रमांक 23 बहोडापुर
सर्किल के पटवारी
ग्रामीण
83 ग्राम
हैं, प्रस्ताव
के पश्चात् हल्का क्रमांक 22, 24, 25, 29 एवं 31 लश्कर सर्किल के पटवारी
उत्तर प्रस्तावित तहसील ग्वालियर ग्रामीण
14 हल्के
31 ग्राम
दक्षिण में
हल्का क्रमांक 26 से 28 ,
होंगे.
प्रस्तावित
32, 35 एवं 36, गिरवाई
तहसील
सर्किल के पटवारी हल्का
ग्वालियर
ग्रामीण.
क्रमांक 37 एवं 38 इस प्रकार कुल 14 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे .
[ भाग 1 7362
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जुलाई 2021
(7)
(4)
(6)
(3)
(5)
(2)
(1)
2
सिटी सेन्टर (मुख्यालय ग्राम ओहदपुर ग्वालियर) .
सिटी सेन्टर (मुख्यालय ग्राम ओहदपुर ग्वालियर) .
पूर्व में प्रस्तावित तहसील मुरार पश्चिम में तहसील ग्वालियर उत्तर में विद्यमान तहसील मुरार दक्षिण में तहसील ग्वालियर ग्रामीण.
वर्तमान तहसील में कुल 22 हल्के 52ग्राम हैं, प्रस्ताव के पश्चात् 8 हल्के 18 ग्राम होंगे .
वर्तमान तहसील मुरार के सर्किल मुरार के पटवारी हल्का क्रमांक 4, 23 एवं 25 तथा वर्तमान तहसील सिटी सेन्टर की सर्किल महलगांव के पटवारी हल्का क्रमांक 2 , 9 एवं 10 सर्किल मेहरा के पटवारी हल्का क्रमांक 1 एवं 4 इस प्रकार कुल 8 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे.
सम्मिलित किए जाने वाला क्षेत्र वर्तमान तहसील मुरार के मुरार सर्किल के पटवारी हल्का क्रमांक 4, 23 एवं 25 इस प्रकार कुल 3 पटवारी हल्के सम्मिलित होंगे. अपवर्जित किये जाने वाला क्षेत्र वर्तमान तहसील सिटीसेंटर के सर्किल महलगांव के पटवारी हल्का क्रमांक 11 से 14 सर्किल मेहरा के पटवारी हल्का क्रमांक 3 , 5, 8, 15 एवं 16 सर्किल उटीला के पटवारी हल्का क्रमांक 6 , 7, 17 से 22 इस प्रकार कुल 17 पटवारी हल्के अपवर्जित होंगे .
मुरार ( मुख्यालय मुरार).
3 मुरार ( मुख्यालय मुरार).
पूर्व में तहसील तानसेन पश्चिममें तहसील सिटीसेंटर उत्तर में तहसील गोहद जिला भिण्ड. दक्षिण में तहसील डबरा.
वर्तमान तहसील में कुल 37 हल्के 84ग्राम हैं, प्रस्ताव के पश्चात् 41 हल्के 81 ग्राम होंगे.
सम्मिलित किए जाने वाला क्षेत्र वर्तमान तहसील सिटीसेंटर के सर्किल मेहरा के पटवारी हल्का क्रमांक 3 , 5 एवं 8 सर्किल उटीला के पटवारी हल्का क्रमांक 6, 7, 18 से 22 इस प्रकार 10 पटवारी हल्के सम्मिलित होंगे तथा अपवर्जित किये जाने वाला क्षेत्र वर्तमान तहसील मुरार के सर्किल मुरार के पटवारी हल्का क्रमांक 1 से 4, 23 एवं 25 इस प्रकार कुल 06 पटवारी हल्के अपवर्जित होंगे .
वर्तमान तहसील मुरार के सर्किल मुरार के मुरार के पटवारी हल्का क्रमांक 5 से 8 , सर्किल बड़ागांव के पटवारी हल्का क्रमांक 19, 20, 22, 24, 26, 27 , 29, 30, 34 से 37 सर्किल सुपावली के पटवारी हल्का क्रमांक 9 से 18, 21, 28, 31 से 33 वर्तमान तहसील सिटीसेंटर की सर्किल मेहरा के हल्का क्रमांक 3 , 5 एवं 8 सर्किल उटीला के पटवारी हल्का क्रमांक 6 , 7, 18 से 22 इस प्रकार कुल 41 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे .
7363 भाग 1 ]
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(7)
(6)
(5)
(3)
(4)
(1) (2)
पूर्व में तहसील 4
ग्वालियर
पश्चिममें
पटवारी हल्का क्रमांक 1
ग्वालियर ग्रामीण (मुख्यालय
तहसील जौरा
वर्तमान तहसील मुरार के सर्किल मुरार के से 3 , वर्तमान तहसील
ग्वालियर )
सिटीसेंटर के सर्किल
नवीन
उत्तर में
तहसील नवीन सृजित हो रही है.
तहसील.
तहसील बामोर,
जिला मुरैना
दक्षिण में
तहसील
उक्त प्रस्ताव के पश्चात् 36 हल्के 89 ग्राम होंगे .
जिला मुरैना घाटीगांव एवं तहसील चीनोर.
महलगांव के पटवारी हल्का क्रमांक 11 से 14 सर्किल मेहरा के पटवारी हल्का क्रमांक 15 व 16 सर्किल उटीला के पटवारी हल्का क्रमांक 17, वर्तमान तहसील ग्वालियर की सर्किल कुलैथ के पटवारी हल्का क्रमांक 1 , 2, 8 से 17, सर्किल पुरानीछावनी के पटवारी हल्का क्रमांक 3 से 7, 18, 19 एवं 30 सर्किल बहोडापुर के पटवारी हल्का क्रमांक 20 एवं 21 सर्किल गिरवाई के पटवारी हल्का क्रमांक 33, 34, 39 एवं 40 इस प्रकार कुल 36 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे.
2. प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.