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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , सोमवार, दिनांक 26 जुलाई 2021- श्रावण 4, शक 1943
क्रमांक 305]
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 2021
क्र. एफ - 19-3-2017 - बारह-1- पार्ट.- खान एवं खनिज ( विकास तथा विनियमन ) अधिनियम, 1957 ( 1957 का 67 ) की धारा 15 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 में निम्नलिखित और संशोधन करती है , अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त नियमों में, नियम 68 में, उप- नियम ( 6 ) में, खण्ड (ब ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्ः- " ( ब) शासकीय एवं निजी भूमि से खनिज की परिवहन अनुज्ञा जारी करने से पूर्व, ऐसे खनिज पर देय रायल्टी के समतुल्य राशि अग्रिम जमा की जायेगी . "
No. F. 19-3-2017 - XII - 1 -Part . In exercise of the powers conferred by sub - section (1 ) of Section 15 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act , 1957 (67 of 1957) , the State Government , hereby , makes further amendment in the Madhya Pradesh Minor Mineral Rules , 1996, namely:-
AMENDMENT
Inthe said Rule, In rule 68 , in sub - rule (6) , for clause (b) , the following clause shall be substituted, namely:-
"(b) Prior to issuance of transport permit of mineral from government and private Land, the value equivalent to the payable royalty of such mineral shall be deposited in advance . "
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. आर. भोंसले, अपर सचिव.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2021 .