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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
( असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 308]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 30 जुलाई 2021- श्रावण 8 , शक 1943
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2021
क्र. एफ- 30-08-2002- दस- 3.- मध्यप्रदेश अभिवहन ( वनोपज) नियम , 2000 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा पूर्व में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ- 30-7-99- दस 3 , दिनांक 4 अक्टूबर 2010 एवं 13 मई 2021 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, राज्य के भीतर अथवा बाहर वन उपज ( खनिज को छोड़कर ) की मात्रा अनुसार दरें निर्धारित कर परिवहन के लिये परिवहन अनुज्ञा- पत्र जारी करने के लिए निम्नानुसार शुल्क विहित करती है:-
वनोपज की मात्रा (खनिज को छोड़कर) (1)
दर ( रु. में) (2)
(अ ) ट्रक द्वारा परिवहन हेतु-
1. दो घनमीटर तक
400/-
2. 2 से 5 घनमीटर
600/-
3. 5 से 8 घनमीटर
800/-
4.
8 घनमीटर से अधिक
800/- + 100/- प्रत्येक अतिरिक्त घनमीटर हेतु ( यदि मात्रा एक घनमीटर से कम है तब उसे एक घमीटर के समतुल्य माना जाएगा.
400/-
( ब ) ट्रेक्टर -ट्रॉली द्वारा परिवहन हेतु अधिकतम 4 घनमीटर
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर , पदेन सचिव.
615 616
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जुलाई 2021
भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2021
क्र. एफ - 30-08-2002- दस-3 .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ - 30-08-2002 - दस 3 , दिनांक 30 जुलाई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर , पदेन सचिव.
Bhopal , the 30th July 2021
No. F- 30-08-2002 -X- 3 . In exercise of the powers conferred by Rule 5 of the Madhya Pradesh Transit (Forest Produce) Rules , 2000, No. F - 30-7-99 - X - 3 and in suppression of previous notification published on 4th October , 2010 and 13th May 2021 , the State Government hereby , prescribes the following fee to be recovered for issue of Transit Pass for quantity of forest produce (Except minerals ) within or outside the State , as follows :-
Amount ( in Rs . )
Quantity of Forest Produce (Except minerals) (1)
(2)
(A) For transport by Truck-
400/-
1. Upto 2 cubic meter
2. 2 to 5 cubic meter
600/-
3. 5 to 8 cubic meter
800/-
4. Above 8 cubic meter
800/-+ 100/- for each additional cubic meter (if the quantity is less than 1 cubic meter , then it shall be presumed to be equivalent to 1 cubic meter) (B)
For transport by tractor trolley Maximum 4 cubic meter
400/-
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR, Ex - officio Secy .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2021 .