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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 31 ]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 जुलाई 2021- श्रावण 8 , शक 1943
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद्में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 14 जुलाई 2021
क्र. एफ-1 ( ए) 02-2012- ब-2- दो .- राज्य शासन श्री आबिद खान, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, विशेष शाखा ( सामान्य) पु. मु. भोपाल को खण्डवर्ष 2018-21 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 16 से 25 अगस्त 2021 तक दस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 14-15 अगस्त 2021 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्तअवकाश अवधि में परिवार सहित अण्डमान - निकोबार की भ्रमण यात्रापर जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अन्तर्गत परिवार के निम्नलिखित
7365
सदस्योंके साथ एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
1. श्री आबिद खान
स्वयं 2. जायरा फातिमा खान पत्नी 3. असद मोहम्मद खान
पुत्र 4. अहद मोहम्मद खान
पुत्र (2 ) उक्त अवकाश अवधि में श्री आबिद खान, भापुसे का चालू कार्य श्रीमती सारिका शुक्ला, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, विशेष शाखा ( एक्स) , पु. मु. , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जायेगा.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2021 7366
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री आबिद खान, भापुसे , को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक पुलिस महानिरीक्षक, विशेष शाखा ( सामान्य ) पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
( 4 ) श्री आबिद खान, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री आबिद खान , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आबिद खान, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
क्र. एफ-1 (ए) -69-2013- ब- 2-दो. राज्य शासन, श्री संजय तिवारी , भापुसे , पुलिस उप महानिरीक्षक, भोपाल रेन्ज ( ग्रामीण ) , भोपाल को दिनांक 19 से 31 जुलाई 2021 तक तेरह दिवस अर्जित अवकाश एवं 17-18 जुलाई 2021 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.
(2 ) श्री संजय तिवारी, के अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री इरशाद वली, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक भोपाल रेन्ज (शहर ) , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जावेगा.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री संजय तिवारी , भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, भोपाल रेन्ज ( ग्रामीण ) , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री संजय तिवारी , भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री संजय तिवारी, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय तिवारी , भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जुलाई 2021
भोपाल , दिनांक 15 जुलाई 2021
क्र. एफ 1 ( ए) 143-2017- ब- 2- दो.- राज्य शासन श्री राजेश कुमार सिंह, भापुसे. , वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ( रेडियो ) , भोपाल को दिनांक 25 मार्च से 14 अप्रैल 2021 तक इक्कीस दिवस लघुकृत/परिवर्तित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.
(2 ) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 42 दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है .
( 3) अवकाशकाल श्री राजेश कुमार सिंह , भापुसे. , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेश कुमार सिंह, भापुसे. , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्नू भलावी, अवर सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 15 जुलाई 2021
फा. क्र. 1-2-90- इक्कीस -ब ( एक )-2469-2021.-माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दांडिक अपील क्रमांक 5189/2020 प्रमोद यादव विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य दिनांक 22 अप्रैल 2021 में पारित आदेश के अनुसरण में, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से तथा अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 (1989 का 33 ) की धारा 14 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियत, 2012की धारा 28 की उपधारा ( 1 ) के अधीन मध्यप्रदेश राज्य में गठित समस्त विशेष न्यायालयों को, अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियां ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 (1989 का 33 ) के अधीन पंजीबद्ध अपराधों का भी विचारण करने के लिए अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 ( 1989 का 33 ) के अधीन विशेष न्यायाधीश के रूप में विनिर्दिष्ट करता है.
भाग 1 ]
7367
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 जुलाई 2021
F. No. 1-2-90--XXI - B- ( 1 ) -2469-2021 . Pursuant to the order passed by the hon'ble High Court of Madhya Pradesh in Criminal Appeal No. 5189/2020 Pramod Yadav Vs. State of Madhya Pradesh & ors . Dated 22nd April 2021 , State Government with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh and in exercise of the powers conferred under Section 14 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes ( Prevention of Atrocities ) , Act , 1989 (No. 33 of 1989) also specifies all special courts in the State of Madhya Pradesh , constituted under sub -section ( 1) of section 28 of the Protection of Childern from Sexual Offences Act, 2012 as special courts under Scheduled Castes and Scheduled Tribes ( Prevention of Atrocities ) , Act , 1989 ( No. 33 of 1989) to also try offences registered under the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) , Act , 1989 (No. 33 of 1989) . ( No. 33 of 1989) .
भोपाल, दिनांक 16 जुलाई 2021
पंजी क्र. 2626-2021-इक्कीस- ब( एक) .- राज्य शासन , श्री शेख सलीम, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, बैरसिया जिला भोपाल की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर मध्यप्रदेश वक्फ अधिकरण में पीठासीन अधिकारी के पद पर, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से एतद्वारा मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग , मंत्रालय को सौंपता है.
भोपाल , दिनांक 19/20 जुलाई 2021
पंजी क्र . 2470-2021 - इक्कीस- ब( एक ) .- राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की अनुशंसा पर प्रतिनियुक्ति पर प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के पद पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इन्दौर में उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री बिनोद कुमार द्विवेदी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार की सेवाएं उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से , आगामी आदेश होने तक, एतद्वारा , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गोपाल श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.
महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 1 जुलाई 2021
क्र. एफ 9-1-2010- पचास -1 .- इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28 मार्च 2018 द्वारा बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 ( 2006 का 4 ) की धारा 18 एवं 19 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए श्री द्रविंद्र मोरे, गुर्जर मंगल भवन के पीछे , संजय नगर जिला बुरहानपुर को अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से 03 वर्ष तक अथवा उनके द्वारा 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, इसमें से जो भी पहले हो , की अवधि के लिये मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग में सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है.
(2 ) श्री द्रविंद्र मोरे, सदस्य , मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग का कार्यकाल दिनांक 27 मार्च 2021 को समाप्त होने के फलस्वरूप अधिसूचना दिनाकं 1 अप्रैल 2021 द्वारा उनके कार्यकाल में दिनांक 27 मई 2021 तक एवं अधिसूचना दिनांक 1 जून 2021 द्वारा दिनांक 30 जून 2021 तक की अवधि के लिए वृद्धि की गई है.
(3 ) राज्य सरकार, एतद्वारा श्री द्रविंद्र मोरे, सदस्य, मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के वर्तमान कार्यकाल में दिनांक 1 जुलाई 2021 से 02 माह तक की अवधि के लिए वृद्धि करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राकेश सिंह, उपसचिव.
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 12 जुलाई 2021
क्र. एफ 11-05 ( 10-1 ) -2006 - उन्तीस-2 .- राज्य शासन एतद्वारा मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन मेमोरेंडम एंड आर्टीकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल 81 ( ए) ( सी) (डी) के अंतर्गत श्री शक्तिशरण के स्थान पर श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, को वित्त विभाग की सहमति दिनांक 23 जनवरी 2021 से मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के संचालक मंडल के संचालक के पद पर मनोनित करता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. के. चन्देल , उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जुलाई 2021
7368
नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 13 जुलाई 2021
सूचना
क्र. एफ- 3-74-2021 - अठारह -5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012 ) , की धारा 23 " क" की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा आयुक्त- सह - संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक 2591-टी सी- 30-उज्जैन-उपां-नग्रानि-2021, दिनांक 25 मई 2021 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित उज्जैन विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :-
अनुसूची
क्षेत्रफल
खसरा क्रमांक
ग्राम
क्र.
(एकड़ में )
उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग (6)
विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग (5)
(4)
(3)
(2)
(1)
2.00
06
कोठी महल
1
आमोद- प्रमोद ( नगर वन एवं पर्यावरण वानिकी ) तथा 45.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग.
सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक तथा 45.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग ( जिला न्यायालय उज्जैन के गेस्ट हाउस एवं प्रोटोकॉल ऑफिस हेतु) .
योग . 2.00
उपरोक्त उपांतरण उज्जैन विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा.
भोपाल , दिनांक 15 जुलाई 2021
क्र. एफ-3-10-2015 -अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012 ) , की धारा 23 " क" की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल कीसूचना क्रमांक 2238-04- उपां-टी सी- धार-2015, दिनांक24 अप्रैल 2018 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित धार विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :-
अनुसूची
खसरा क्रमांक
ग्राम
क्र.
उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू- उपयोग
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग (5)
(4)
(3)
(2)
(1)
(6) आवासीय एवं मार्ग
2.002
86
1
जैतपुरा
सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक एवं मार्ग.
88
89
योग .
2.002
1. यह कि आवेदक संस्था ने मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 के नियम 15 ( 3 ) ( क) के अन्तर्गत देय राशि रु. 52,85,280/ - (बावन लाख पिच्चासी हजार दौ सौ अस्सी रुपये मात्र ) दिनांक 30 मार्च 2021 को भारतीय स्टेट बैंक जिला- धार के चालन क्रमांक-3 द्वारा जिला कोषालय राजकीय कोष में जमा कर दी है.
2. माण्डव लिंक मार्ग के मध्य से 15.00 मीटर मार्ग भूमि विस्तार हेतु छोड़ना होगा.
स्थल से गुजरने वाले 24.00 मीटर चौड़े मार्गों हेतु भूमि सुरक्षित रखना होगा.
3.
4. उपरोक्त उपांतरण धार विकास योजना 2021 को एकीकृत भाग होगा.
7369 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जुलाई 2021
भोपाल, दिनांक 16 जुलाई 2021
शुद्धि- पत्र
क्र. एफ- 3-66-2021- अठारह- 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) , की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( क) अंतर्गत राज्य सरकार एतद्वारा विभागीय आदेश क्रमांक एफ- 3-66-2021- अठारह-5 , दिनांक 5 जुलाई 2021 द्वारा संशोधित जबलपुर निवेश क्षेत्र का गठन संबंधी आदेश की कंडिका 1 उत्तर पूर्व में, टंकण त्रुटिवश बिजौरी के पश्चात् व्याधखेडी अंकित नहीं हो सका एवं कंडिका 3 दक्षिण पश्चिम में, तिलवाराघाट के स्थान पर तिलवारापाट टंकित हुआ है.
अतः त्रुटि सुधार उपरान्त जबलपुर निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमा उत्तर पूर्व में बिजौरी के पश्चात् व्याधखेडी पढ़ा जावें, तथा कंडिका 3 दक्षिण पश्चिम में, ललपुर के पश्चात् तिलवारापाट के स्थान पर तिलवाराघाट पढ़ा जावें.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 15 जुलाई 2021
आदेश
क्र. एफ- 36-1-2021 - बीस-3 .- मध्यप्रदेश प्राथमिक/माध्यमिक स्कूल तथा माध्यमिक शिक्षा ( पाठ्यपुस्तकों संबंधी व्यवस्था) नियम, 1974 के नियम-3 के उपनियम ( 1 ) से ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विषय पर जारी की गई समस्त पूर्व अधिसूचनाओं तथा आदेशों को अतिष्ठित करते हुए राज्य शासन, एतद्वारा पाठ्यपुस्तक स्थाई समिति का निम्नानुसार गठन किया जाता है:-
नाम व पता
अध्यक्ष/सदस्य स. क्र.
(3) (1)
(2)
अध्यक्ष 1
डॉ. प्रकाश सी. बरतूनिया,
27, अमालतारा फेस -3, चूना भट्टी, कोलार रोड, भोपाल, मध्यप्रदेश.
सदस्य 2 डॉ. भागीरथ कुमरावत, 97-98 सरस्वती निवास , परसाई कॉलोनी, सनावद् रोड खरगौन, जिला- खरगौन, मध्यप्रदेश.
सदस्य 3 डॉ. रघुवीर प्रसाद गोस्वामी, सी-176 , संगम गार्डन, खजूरीकलां, पिपलानी भोपाल, मध्यप्रदेश.
सदस्य 4 प्रो. नरेन्द्र सिंह चौहान, सहायक प्राध्यापक ( हिन्दी ) , शासकीय महाविद्यालय धुलकोट, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश.
सदस्य 5
श्रीजीवन प्रकाश आर्य, दीक्षायन , 42 , चाणक्यपुरी, नानाखेड़ा उज्जैन, जिला- उज्जैन, मध्यप्रदेश.
[ भाग 1 7370
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 जुलाई 2021
(3) (2)
(1)
सदस्य 6 डॉ. अनुपम जैन, ज्ञानछाया, डी-14 सुदामानगर, इन्दौर, जिला- इन्दौर, मध्यप्रदेश.
सदस्य 7 डॉ. विनय सिंह चौहान , कन्या महाविद्यालय के पीछे चाणक्यपुरी सीहोर, जिला- सीहोर, मध्यप्रदेश.
सदस्य 8 श्रीमती सुषमा यदुवंशी, शिवसांई मंदिर चौक, डॉ. शुक्ला नर्सिंग होम के पास बालाघाट, जिला - बालाघाट, मध्यप्रदेश .
सदस्य 9 प्रो. आर. पी. मिश्रा, बी-16, डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय परिसर, सागर, जिला- सागर, मध्यप्रदेश.
सदस्य 10 डॉ. मनमोहन प्रकाश श्रीवास्तव, 69, अहिल्यानगर एक्सटेंशन , अन्नपूर्णा रोड इन्दौर, जिला- इन्दौर, मध्यप्रदेश .
सदस्य 11 डॉ. रविन्द्र कुमार सोहानी, सामर्थ्य 1/2 , हाससिंह बोर्ड कॉलोनी मंदसौर, जिला- मंदसौर, मध्यप्रदेश.
(2) शासकीय पदेन अधिकारियों के नाम:-
सदस्य/सचिव पद व विभाग का नाम
स. क्र.
(3) (2)
(1)
सदस्य 1
आयुक्त/संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश, भोपाल.
सदस्य 2
आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश , भोपाल.
सदस्य 3
सचिव, मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल , भोपाल
सदस्य 4
प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम, भोपाल.
सदस्य/सचिव.
5
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्- एक प्रतिनिधि मध्यप्रदेश, भोपाल.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रमोद सिंह, उपसचिव, 7371 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जुलाई 2021
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 16 जुलाई 2021
क्र. एफ- 25-3-2021- दस-3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/ उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है. यह वनखण्ड N 22 °54'42.201 " से N 22°55'6.580 " उत्तर अक्षांश तथा E 75°00'15.039" से E 75 ° 00′45.389" पूर्व देक्षांश के बीच स्थित है:-
अनुसूची
जिला-धार , तहसील-सरदारपुर, वनमण्डल-धार , वन परिक्षेत्र-सरदारपुर
वनखण्ड की भूमि का विवरण
वनखण्ड की सीमाएं
क्षेत्रफल
अ. क्र.
भूमिका वर्तमान मद
वनखण्ड का नाम
ग्राम का नाम
खसरा क्रमांक (हेक्टर में )
(4)
(7)
(5)
(6)
(1) (2)
(3)
65
चरनोई निस्तार
उत्तर - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक
3.231
बर्डी
13
10.276
बर्डी
75
सलवा
01 सलवा-सी
4.964
54 से 02 तक की कृत्रिम वन सीमा. पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 02 से 13 तक की कृत्रिम वन सीमा. दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 13 से 31 तक की कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 31 से 54 तक की कृत्रिम वन सीमा.
योग ..
18.471
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः -
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 6 - एम.पी.सी. 013-2017 -बी.एच.ओ . - 1132 , दिनांक 19 फरवरी 2018 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 01 धार की स्वीकृत मानगढ़ तालाब परियोजना में प्रभावित 33.091 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 33.091 हेक्टेयर वनभूमि में से अनुसूची में वर्णित गैर वनभूमि 18.471 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन , वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर, जिला धार के आदेश क्रमांक- 192 -अ-19 ( 3 ) -2015-2016 , दिनांक 07 सितम्बर 2016 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.
2. अन्य कारणों का विवरण:-नहीं.
(ख ) अनुसूची में वर्णित भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी , तहसीलदार सरदारपुर द्वारा दिये गये प्रमाण- पत्र के अनुसार अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
1. व्यक्तिगत अधिकार.- अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है.
2. सामुदायिक अधिकार.-अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है.
अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर , पदेन सचिव.
[ भाग 1 7372
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 जुलाई 2021
भोपाल , दिनांक 16 जुलाई 2021
क्र. एफ- 25-3-2021- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-3-2021 - दस 3 , दिनांक 16 जुलाई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर , पदेन सचिव.
Bhopal , the 16th July 2021
No. F- 25-3-2021 -X - 3 . In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927 ) , the State Government is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the areas , specified in the schedule below . This Forest Block lies between N 22 °54'42.201 " to N 22 °55'6.580 " North Latitude and E 75 ° 00'15.039 " to E 22°55'6.580 " East Longitude :-
SCHEDULE
District- Dhar , Tehsil Sardarpur, Forest Division-Dhar , Forest Range Sardarpur
Forest Block Boundaries Details of land included
S. No.
(7)
Khasra No. (5)
Area (Hectare) (6)
Present head ofLand (4)
Forest Block (2) Name of
Name of Village (3)
(1)
Salva
Salva-C
3.231 10.276
Charnoi Bardi
65 13
North-Artificial Forest Boundary from pillar Number 54 to 02 of protected Forest Block .
75
4.964
Bardi
East-Artificial Forest Boundary from pillar Number 02 to 13 of protected Forest Block .
South-Artificial Forest Boundary from pillar Number 13 to 31 of protected Forest Block .
West-Artificial Forest Boundary from pillar Number 31 to 54 of protected Forest Block .
Total 18.471
(A) Reason for Publication of Notification:
(1) Inaccordance with conditions laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt . of India's letter No. 6- MPC013-2017 - BHO - 1132 Dated 19-02-2018 and in lieu of 33.091 hectare of affected forest land under the sanctioned Mangarh Water Tank Project of Water Resources Department of E.Ε. , Dhar, the Non Forest land of 18.471 hectare mentioned in schedule from 33.091 hectare transferred or muted in favour of Madhya Pradesh Govt . Forest Department by order No. 192- A- 19(3 ) -2015-16 dated 07-09-2016 of Collector Dhar for the purpose of Compensatory afforestation.
(2) Detail of other Reasons .-Nil .
(B) The Khasra Wise details of recorded right on the land mentioned in schedule as per report/certificate of Tahsildar Sardarpur (Designation of Competent Revenue Officer ) are as Under
Individual's Rights - There are no individual's Rights on the land mentioned in schedule.
1.
2. Community's Rights-There are no Community's Rights on the land mentioned in schedule .
Therefore the land mentioned in schedule is being declared as protected Forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR, Ex - officio Secy .
7373
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जुलाई 2021
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 16 जुलाई 2021
क्र. एफ- 25-11-2021 - दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की सूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है. यह वनखण्ड N - 24 ° 17′18.73 " से N- 24 ° 17'40" उत्तर अक्षांश तथा E- 80 °26'17.82" से E- 80°26'20.90" पूर्व देशांश के बीच स्थित है:-
अनुसूची
जिला- पन्ना, तहसील-पवई, वनमण्डल-दक्षिण पन्ना , वनपरिक्षेत्र-सलेहा
अ.
वनखण्ड की भूमि का विवरण
क्र.
भूमिका वर्तमान मद प्रस्वावित वनखण्ड का नाम
ग्राम का नाम
(2)
(3)
(4) (1)
1
लिलवार
लिलवार
गैर वनभूमि (राजस्व)
वन खण्ड की सीमाएं
खसरा क्रमांक
क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(7)
(5)
(6)
13/2
14.50 उत्तर- संरक्षित वनखण्ड सगरा बिल्हा कंगाली के मुनारा क्रमांक-64 से मुनारा क्रमांक- 62 तक वन सीमा.
पूर्व- संरक्षित वनखण्ड सगरा बिल्हा कंगाली के मुनारा क्रमांक 62 से मुनारा क्रमांक -62/1 तक कृत्रिम वन सीमा.
दक्षिण- मुनारा क्रमांक 62/1 से संरक्षित वनखण्ड सगरा बिल्हा कंगाली के मुनारा क्रमांक-67 तक कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड सगरा बिल्हा कंगालीके मुनारा क्रमांक-67 से मुनारा क्रमांक-64 तक वन सीमा.
योग ..
14.50
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः- 1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक एम.पी.सी.037-2017 -बी.एच.ओ.-384 दिनांक 4 जुलाई 2018 में अधिरोपित शर्तों के अनुसार जल संसाधन संभाग पवई जिला पन्ना को स्वीकृत पवई मध्यम सिंचाई परियोजना नहर निर्माण में प्रभावित 37.50 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 37.50 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से अनुसूची में वर्णित भूमि 14.50 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर, पन्ना के प्रकरण क्रमांक-07 - अ -19 ( 3 ) वर्ष 2016-17 पारित आदेश दिनांक 30 जनवरी 2017 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.
2. अन्य कारणों का विवरण:- निरंक (ख ) अनुसूची में वर्णित भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी , ( निरंक ) ( पदनाम ) के प्रतिवेदन क्रमांक ( निरंक ) दिनांक ( निरंक) द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
1. व्यक्तिगत अधिकार.-निरंक
2. सामुदायिक अधिकार.-निरंक अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर , पदेन सचिव.
[ भाग 1 7374
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जुलाई 2021
भोपाल, दिनांक 16 जुलाई 2021
क्र. एफ- 25-11-2021- दस -3 .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक क्र. एफ- 25-11-2021 - दस 3, दिनांक 16 जुलाई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर, पदेन सचिव.
Bhopal, the 16th July 2021
No. F - 25-11-2021 -X- 3 . In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the areas , specified in the schedule below . This Forest Block lies between N 24 ° 17'18.73 " to 24 °17'40 " North Latitude and E 80°26'17.82 " to E 80°26'20.90 " East Longitude :-
SCHEDULE
District - Panna, Tehsil-Pawai , Forest Division-South Panna, Forest Range-Saleha
Forest Block Boundaries Detail of land included
S. No.
(7)
Khasra No. (5)
Area (Hectare) (6)
Head ofLand (4)
Name of Village (3)
(1)
Name of Forest Block (2)
13/2
14.50
Non Forest land
Lilwar
Lilwar
1
North-Protected forest block sagra- bilha-kangali Pillar No. 64 to PillarNo. 62 forest boundary .
East-Artificial Forest Boundary from Protected Forest sagra-bilha- kangali Pillar No. 64 to Pillar No. 62/1 forest block .
South-Artificial Forest Boundary Pillar No. 62/1 to Protected forest block sagra -bilha -kangali Pillar No. 67 .
West-Protected forest block sagra- bilha - kangali Pillar No. 67 to Pillar No. 64 .
Total 14.50
(A) Reason for Publication of Notification:
(1) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt . of India letter No.MPCO 37-2017 - BHO - 384 Dated 04-07-2018 and in lieu of 37.50 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Pawai Medium Irrigation Canal project of Water Resources Department Pawai District Panna the Non forest land of 14.50 hectare mentioned in schedule and transferred or muted in favour of Madhya Pradesh Govt . Forest Department by order case No. 07- A- 19(3) year 2016-17 dated 30-01-2017 of Collector District Panna Madhya Pradesh for the purpose of Compensatory afforestation .
(2) Details of other Reasons .-Nil .
(B) The Khasra wise details of recorded rights on the land mentioned in schedule as per report No. (No. ) dates No. of No (Designation of Competent Revenue Officer ) are as Under
1. Individual Rights -Nil .
2. Community Rights-Nil .
Therefore the land mentioned in schedule is being declared as protected Forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR, Ex - officio Secy .
7375 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जुलाई 2021
भोपाल , दिनांक 16 जुलाई 2021
क्र. एफ- 25-12-2021- दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान /उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है. यह वनखण्ड N 24° 17′39.34" से N 24°17'50.79 " उत्तर अक्षांश तथा E 79°23'56.60" से E 79 °24'17.05" पूर्व देशांश के बीच स्थित है:-
अनुसूची
जिला- पन्ना , तहसील- पवई , वनमण्डल- दक्षिण पन्ना , वनपरिक्षेत्र-सलेहा
वनखण्ड की सीमाएं वनखण्ड की भूमि का विवरण
अ. क्र.
वनखण्ड का नाम
ग्राम का नाम
खसरा क्रमांक
भूमि का मद
क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
59/2
1
बछौन
08.00
बछौन-बी
गैर वनभूमि (राजस्व)
उत्तर - संरक्षित वनखण्ड सगरा बिल्हा कंगाली के मुनारा क्रमांक 268/1 से मुनारा क्रमांक 268/5 तक कृत्रिम वन सीमा. पूर्व- मुनारा क्रमांक 268/5 से मुनारा क्रमांक 268/10 तक कृत्रिम वन सीमा.
दक्षिण- मुनारा क्रमांक 268/10 से मुनारा क्रमांक 271/1 तक कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम-संरक्षित वनखण्ड सगरा बिल्हा कंगालीके मुनारा क्रमांक 271/1 से मुनारा क्रमांक 268/1 तक वन खण्ड सीमा.
योग .
08.00
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः-
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक एम.पी.C.037-2017- बी.एच.ओ. - 384 दिनांक 4 जुलाई 2018 में अधिरोपित शर्तों के अनुसार जल संसाधन संभाग पवई जिला पन्ना को स्वीकृत पवई मध्यम सिंचाई परियोजना नहर निर्माण में प्रभावित 37.50 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 37.50 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से अनुसूची में वर्णित भूमि 08.00 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन , वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर, पन्ना के प्रकरण क्रमांक-07- अ-19 ( 3 ) वर्ष 2016-2017 पारित आदेश दिनांक 30 जनवरी 2017 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.
2. अन्य कारणों का विवरण:-निरंक
(ख) अनुसूची में वर्णित भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी , ( निरंक ) ( पदनाम ) के प्रतिवेदन क्रमांक ( निरंक ) दिनांक ( निरंक ) द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
I व्यक्तिगत अधिकार.-निरंक
II सामुदायिक अधिकार.-निरंक
अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.
7376
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जुलाई 2021
[ भाग 1
भोपाल , दिनांक 16 जुलाई 2021
क्र. एफ- 25-12-2021- दस-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक क्र. एफ-25-12-2021- दस 3 , दिनांक 16 जुलाई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर, पदेन सचिव.
Bhopal , the 16th July 2021
No. F - 25-12-2021 -X - 3 . In exercise of the powers conferredby Section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the areas , specified in the schedule below. This Forest Block lies between N 24° 17'39.34" to N 24° 17'50.79 " North Latitude and E 80°23'56.60 " to E 80° 24'17.05 " East Longitude :-
SCHEDULE
District-Panna , Tehsil- Pawai , Forest Division-South Panna, Forest Range-Saleha S.
Detail of land included
Forest Block Boundaries No.
(1)
ForestBlock (2) Name of
Name of Village (3)
Head ofLand (4)
Khasra No. (5)
Area (Hectare) (6)
(7) 1 Bachhon-B
08.00
Bachhon Non Forest land 59/2
North-Protected forest block sagra- bilha- kangali Pillar No. 268/ 1 to Pillar No. 268/5 forest boundary.
East-Artificial Forest Boundary Pillar No. 268/5 to Pillar No. 268/ 10.
South-Artificial Forest Boundary Pillar No. 268/10 to Pillar No. 271/1 .
West-Protected forest block sagra- bilha- kangali Pillar No. 271 / 1 to Pillar No. 268/1 forest block boundary.
Total 08.00
(A) Reason for Publication of Notification:
(1) Inaccordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt . of India letter No.MPC0 37-2017 - BHO - 384 Dated 04-07-2018 and in lieu of 37.50 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Pawai Medium Irrigation Canal project of Water Resources Department Pawai District Panna the above mentioned Non forest land of 08.00 hectare mentioned in schedule transferred or muted in favour of Madhya Pradesh Govt . Forest Department by order cash No. 07 -A - 19 (3 ) year 2016-17 dated 30-01-2017 of Collector District Panna Madhya Pradesh for the purpose of Compensatory afforestation.
(2) Details of other Reasons .-Nil .
(B) The Khasra wise details of recorded rights on the land mentioned in schedule as per report No- (NO) dates No. of No (Designation of competent revenue officer ) are as under.-
1. Individual Rights -Nil
2. Community Rights-Nil
Therefore the land mentioned in schedule is being declared as protected Forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR , Ex - officio Secy .
7377 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 जुलाई 2021
भोपाल , दिनांक 16 जुलाई 2021
क्र. एफ- 25-13-2021 - दस-3 .- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है. यह वनखण्ड N 24° 18'24" से N 24° 18'19 " उत्तर अक्षांश तथा E 80° 24'29" से E 80° 24'46" पूर्व देशांश के बीच स्थित है:-
अनुसूची
जिला- पन्ना, तहसील-पवई, वनमण्डल - दक्षिण पन्ना , वनपरिक्षेत्र-सलेहा
वनखण्ड की सीमाएं वनखण्ड की भूमि का विवरण
क्षेत्रफल
अ. क्र.
खसरा क्रमांक
ग्राम का नाम
(हेक्टर में)
वनखण्ड का नाम
भूमिका मद
(6)
(7)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
1
बछौन
13/2
15.00
बछौन -ए
गैर वनभूमि (राजस्व)
उत्तर- संरक्षित वनखण्ड सगरा बिल्हा कंगाली के मुनारा क्रमांक 89/2 से मुनारा क्रमांक 89/3 तक कृत्रिम वन सीमा.
पूर्व-संरक्षित वनखण्ड सगरा बिल्हा कंगाली के मुनारा क्रमांक 89/3 से मुनारा क्रमांक 89/4 तक कृत्रिम वन सीमा.
दक्षिण- मुनारा क्रमांक 89/4 से संरक्षित वनखण्ड सगरा बिल्हा कंगाली के मुनारा क्रमांक 89/5 तक कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड सगरा बिल्हा कंगालीके मुनारा क्रमांक 89/5 से मुनारा क्रमांक 89/2 तक कृत्रिम वन सीमा.
योग ..
15.00
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः -
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक एम.पी. C 037-2017 - BHO - 384 दिनांक 4 जुलाई 2018 में अधिरोपित शर्तों के अनुसार जल संसाधन संभाग पवई जिला पन्ना को स्वीकृत पवई मध्यम सिंचाई परियोजना नहर निर्माण में प्रभावित 37.50 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 37.50 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से अनुसूची में वर्णित भूमि 15.00 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर, पन्ना के प्रकरण क्रमांक- 07- अ-19 ( 3 ) वर्ष 2016-17 पारित आदेश दिनांक 30 जनवरी 2017 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.
2. अन्य कारणों का विवरण:-निरंक
(ख ) अनुसूची में वर्णित भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, ( निरंक ) ( पदनाम ) के प्रतिदेवन क्रमांक ( निरंक ) दिनांक ( निरंक) द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
I व्यक्तिगत अधिकार.-निरंक
II सामुदायिक अधिकार.- निरंक
अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर, पदेन सचिव.
7378
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जुलाई 2021
भोपाल, दिनांक 16 जुलाई 2021
क्र. एफ- 25-13-2021 - दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक क्र. एफ- 25-13-2021- दस 3 , दिनांक 16 जुलाई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर, पदेन सचिव.
Bhopal , the 16th July 2021
No. F- 25-13-2021 -X- 3 . In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) , the State Government is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the areas , specified in the schedule below . This Forest Block lies between N 24° 18'24 " to N 24 ° 18'19" North Latitude and E 80°24'29 " to E 80°24'46" East Longitude :-
SCHEDULE
District- Panna , Tehsil-Pawai , Forest Division-South Panna, Forest Range Saleha
Forest Block Boundaries Detail of land included
S. No.
Khasra No.
Head ofLand
(5)
Area (Hectare) (6)
(7) Name of Forest Block (2)
Name of Village (3)
(4)
(1)
1
15.00
13/2
Bachhon-A Bachhon Non Forest land
North-Protected forest block sagra- bilha - kangali Pillar No. 89/2 to Pillar No. 89/3 forest boundary.
East-Artificial Forest Boundary from Protected forest sagra - bilha- kangali Pillar No. 89/3 to Pillar No. 89/4 forest block .
South-Artificial Forest Boundary Pillar No. 89/4 to Protected forest block sagra- bilha - kangali Pillar No. 89/5 .
West-Protected forest block sagra- bilha- kangali Pillar No. 89/5 to Pillar No.89/2 .
Total 15.00
(A) Reason for Publication of Notification:
(1) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt . of India letter No.MPCO 37-2017 - BHO - 384 Date 04-07-2018 and in lieu of 37.50 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Pawai Medium Irrigation Canal project of Water Resources Department Pawai District Panna , the Non forest land of 15.00 hectare mentioned in schedule transferred or muted in favour of Madhya Pradesh Govt . Forest Department by order case No. 07- A- 19(3 ) year 2016-17 dated 30-01-2017 of Collector District Panna Madhya Pradesh for the purpose ofCompensatory afforestation .
(2) Details of other Reasons .-Nil .
(B) The Khasra wise details of recorded rights on the land mentioned in schedule as per report No- (NO ) dates No. of No (Designation of competent revenue officer) are as under.-
1. Individual Rights -Nil
2. Community Rights-Nil
Therefore the land mentioned in schedule is being declared as protected Forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR, Ex - officio Secy .
7379 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 जुलाई 2021
भोपाल , दिनांक 16 जुलाई 2021
क्र. एफ- 25-14-2021 - दस - 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की सूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है . यह वनखण्ड N 24° 19'53.52" से N 24° 19'46.01 " उत्तर अक्षांश तथा E 79°28′25.89" से E 79 ° 28'7.07 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है:-
अनुसूची
जिला- दमोह तहसील -हटा, वनमण्डल- दमोह ( सा. ) , वनपरिक्षेत्र- हटा
अ.
वनखण्ड की सीमाएं वनखण्ड की भूमि का विवरण
क्र.
भूमिका मद
खसरा क्र.
वनखण्ड का नाम
ग्राम का नाम
क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(7)
(5)
(6)
(1) (2)
(3)
(4)
1 14करकोही
16.450
म. प्र . शासन चरनोई
सुनेहरा जरखड़ी.
64( रकबा 84.48 हेक्टेयर) .
उत्तर - मुनारा क्रमांक 39/1 से 39/3 तक कृत्रिम वन सीमा. पूर्व- मुनारा क्रमांक 39/3 से 39/5 तक कृत्रिम वन सीमा.
दक्षिण-वन कक्ष क्रमांक आर.एफ. 49 की उत्तरी वनसीमा एवं मुनारा क्रमांक 39 से 44 तक.
पश्चिम- वनसीमा का मुनारा क्रमांक 39 एवं
कृत्रिम मुनारा क्रमांक 39/1 कृत्रिम
वनसीमा.
योग .
16.450
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः-
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक-6 - एम.पी.सी . 47/ 2018 /BHO/878 , दिनांक 14-11-2018 में अधिरोपित शर्तों के अनुसार परियोजना प्रबंधक बीना परियोजना प्रबंधन इकाई पी.एन.यू. सागर को स्वीकृत परियोजना पंचमनगर गोपालपुरा प्रेसराईज्ड पाईप सिंचाई परियोजना के निर्माण में प्रभावित उत्तर वनमण्डल सागर का रकबा 10.125 हेक्टेयर एवं वनमण्डल दमोह अन्तर्गत 6.225 हेक्टेयर वनभूमि कुल 16.350 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 16.450 हे. गैर वनभूमि में से अनुसूची में वर्णित भूमि 16.450 हे. को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन , वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर, दमोह के आदेश क्रमांक/रा.प्र.क्र.06 - अ/19 (2 ) वर्ष 2017-18 , दिनांक 17 अप्रैल 2018 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.
2. अन्य कारणों का विवरण:- निरंक
(ख ) अनुसूची में वर्णित भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी , तहसीलदार, हटा, जिला दमोह के प्रमाण- पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
(1) व्यक्तिगत अधिकार .- अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है.
(2 ) सामुदायिक अधिकार.-अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है.
अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर, पदेन सचिव.
7380
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जुलाई 2021
[ भाग 1
भोपाल, दिनांक 16 जुलाई 2021
एफ-25-14-2021- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-14-2021- दस 3 , दिनांक 16 जुलाई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर , पदेन सचिव.
Bhopal , the 16th July 2021
No. F- 25-14-2021 - X - 3 . In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the areas , specified in the schedule below. This Forest Block lies between N 24 ° 19'53.52" to N 24° 19'46.01 " North Latitude and E 79° 28'25.89 " to E 79 °28'7.07 " East Longitude :-
SCHEDULE
District-Damoh, Tehsil-Hatta, Forest Division-Damoh (Territorial ) , Forest Range Saleha Details of land included
Forest Block Boundaries S. No. Name of Forest Block
(1)
(2)
Name of Village (3)
Head of Land (4)
Khasra No. (5)
Area (Hectare) (6)
(7) 1 14 Karkohi
16.450
Sunera Jarkhedi
M. P. Govt . Charnoi
North-Artificial Forest boundary from Pillar No. 39/1 to 39/3 .
64 ( Total area 84.48 ha.)
East-Artificial Forest boundary from Pillar No. 39/3 to 39/5 .
South-Forest boundary from Pillar No. (munara-39 to 44) and North boundary of Compartment No. RF 49 .
West-Forest boundary from Pillar No. munara -39 and Artificial Forest boundary from Pillar No. 39/1 .
Total
16.450
(A) Reason for Publication of Notification:
(1) Inaccordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt . of India Letter No.MPC0 47-2018- ВНO - 878 Dated 14-11-2018 and lieu of 16.350 hectare of affected forest land under the sanctioned Panchamnagar Gopalpura Pressurized Pile Irrigation Project in Sagar and Damoh Division in favour of Executive Engineer panchamnagar Project, the Non Forest Land of 16.450 hectare mentioned in schedule stands transferred of muted in favour of Madhya Pradesh Govt . Forest Department by order No. रा.प्र.क्र. 06-06-अ/19 ( 2 ) year 2017-18 dated 17th April 2018 of Collector Damoh for the purpose of Compensatory afforestation.
(2) Details of other Reasons .-Nil.
(B) The Khasra wise details of recorded right on the land mentioned in schedule as per certificate of Tahsildar- Hatta District Damoh are as under.-
1. Individual's Rights - There are no individual's Rights on the land mentioned in schedule .
2. Community's Rights- There are no Community's Rights on the land mentioned in schedule .
Therefore the land mentioned in schedule is being declared as protected Forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR , Ex- officio Secy .
7381 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जुलाई 2021
भोपाल, दिनांक 16 जुलाई 2021
क्र. एफ - 25-15-2021 - दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम , 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है. यह वनखण्ड उत्तर अक्षांश N 22° 15'9.763 " से N 22° 15′12.983 " तथा E 79° 13'49.335 " से E 79 ° 13′55.196 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है:-
अनुसूची
जिला- छिन्दवाड़ा, तहसील- अमरवाड़ा , वनमण्डल-पूर्व छिंदवाड़ा वनमंडल ( क्षेत्रीय ) , वन परिक्षेत्र- अमरवाड़ा अ.
वनखण्ड की सीमाएं वनखण्ड की भूमि का विवरण
क्र.
ग्राम का
खसरा क्र .
वनखण्ड का नाम
नाम
भूमिका मद
क्षेत्रफल (हेक्टर)
(5)
(1) (2)
(3)
(4)
(6)
(7)
1
खामी
खामी (डी)
शासकीय भूमि
0.623
62/1 65/3
0.081
उत्तर - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 02 तक की कृत्रिम वन सीमा.
पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 02 से 03 तक की कृत्रिम वन सीमा. दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 03 से 06 तक की कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 06 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा.
योग ..
0.704
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः-
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 8-13/2011 - FC, दिनांक 19 मई 2011 में अधिरोपित शर्त के अनुसार मैसर्स एस. जे. के. पावरजेन लिमिटेड द्वारा शहडोल जिले में 2× 660 मेगावाट थर्मल परियोजना में दक्षिण वनमंडल शहडोल की प्रभावित 66.294 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में पूर्व छिन्दवाड़ा वनमंडल में प्राप्त कुल 67.684 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से अनुसूची में वर्णित भूमि 0.704 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में उप पंजीयक, छिन्दवाड़ा के आदेश क्रमांक/0 , दिनांक17 फरवरी 2013 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.
2 . अन्य कारणों का विवरण:-निरंक
(ख) अनुसूची में वर्णित भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी , तहसीलदार अमरवाड़ा जिला-छिन्दवाड़ा के प्रमाण पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
1. व्यक्तिगत अधिकार.-अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है.
2. सामुदायिक अधिकार.-अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है.
अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
संजय मोहरीर , पदेन सचिव.
7382
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जुलाई 2021
भोपाल , दिनांक 16 जुलाई 2021
क्र. एफ - 25-15-2021 - दस -3 .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-15-2021 - दस 3 , दिनांक 16 जुलाई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर, पदेन सचिव.
Bhopal, the 16th July 2021
No. F - 25-15-2021 -X - 3 . In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) , the State Government is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the areas , specified in the schedule below. This Forest Block lies between North Latitude N- 22° 15'9.763 " to N- 22 ° 15'12.983 " & E- 79° 13'49.335" to E- 79 ° 13′55.196 " East Longitude :-
SCHEDULE
District- Chhindwara, Tahsil-Amarwara, Forest Division- East Chhindwara Division
(T) , Forest Range-Amarwara
Forest Block Boundaries Details of Land Included
S. No.
(7)
Area (Hectare) (6)
Head ofland (4)
Khasra No. (5)
(1)
Name of Forest Block (2)
Name of Village (3)
Govt. Land
62/1
0.623
1
Khami
0.081
65/3
Khami (D)
North-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 01 to 02 of Protected Forest Block .
East-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 02 to 03 of Protected Forest Block .
South-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 03 to 06 of Protected Forest Block .
West-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 06 to 01 of Protected Forest Block.
Total .. 0.704
(A) Reason for Publication of Notification.-
(1) Inaccordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt . of India's Letter No. 8-13/2011 - FC, dated 19th May 2011 and in lieu of 66.294 hectare of affected forest land in South Division Shahdol under the sanctioned project of 2x660 Thermal Power Plant S.J.K. Power Gen Limited the Non Forest Land of 0.704 hectares mentioned in schedule received transferred or muted in favour of Madhya Pradesh Govt . , Forest Department by order No. 0, dated 17th February 2013 of Sub Registrar Chhindwara for the purpose of compensatory afforestation .
(2) Details of other Reasons .-Nil .
(B) The Khasra wise details of recorded rights on the land mentioned in schedule as per report (certificate) of Tehsildar Amarwara , District Chhindwara are as Under
1. Individual's Rights -There are no individual's Rights on the land mentioned in schedule .
2. Community's Rights- There are no Community's Rights on the land mentioned in schedule .
Therefore the land mentioned in schedule is being declared as protected Forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR, Ex - officio Secy .
7383 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जुलाई 2021
भोपाल , दिनांक 16 जुलाई 2021
क्र. एफ- 25-35-2021- दस-3 .- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/ उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है . यह वनखण्ड उत्तर अक्षांश N 22° 12′58.652" से N 22 ° 13′4.090 " तथा E 79 ° 16'37.831 " से E 79° 16'47.650 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है:-
अनुसूची
जिला-छिन्दवाड़ा, तहसील- अमरवाड़ा, वनमण्डल-पूर्व छिंदवाड़ा वनमंडल ( क्षेत्रीय ) , वनपरिक्षेत्र-चौरई
वनखण्ड की सीमाएं अ.
वनखण्ड की भूमि का विवरण
खसरा क्र.
क्र.
ग्राम का नाम
भूमिका मद
वनखण्ड का नाम
(7)
क्षेत्रफल (हेक्टर में) (6)
(5)
(4)
(2)
(3)
(1)
1
केकड़ा शासकीय भूमि 744, 745
केकड़ा ( जी)
उत्तर - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 15 से 05 तक की कृत्रिम वन सीमा.
0.360 0.612 0.466 0.587 पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 05
से 09 तक की कृत्रिम वन सीमा.
743/2, 746/2
747/1
747/2
749/1 छ
0.073 दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 09 से 11 तक की कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 11 से 15 तक की कृत्रिम वन सीमा.
योग ..
2.098
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः-
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 8-13/ 2011 - FC, दिनांक 19 मई 2011 में अधिरोपित शर्त के अनुसार मैसर्स एस. जे. के. पावरजेन लिमिटेड के शहडोल जिले में 2 × 660 मेगावाट थर्मल परियोजना में दक्षिण वनमंडल शहडोल की प्रभावित 66.294 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में पूर्व छिन्दवाड़ा वनमंडल में प्राप्त कुल 67.684 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से अनुसूची में वर्णित भूमि 2.098 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में उप पंजीयक, छिन्दवाड़ा के आदेश क्रमांक/ 43 , दिनांक 29 मार्च 2010 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.
2. अन्य कारणों का विवरण:-निरंक
(ख) अनुसूची में वर्णित भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी , तहसीलदार अमरवाड़ा, जिला - छिन्दवाड़ा के प्रमाण पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
1. व्यक्तिगत अधिकार.- अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है .
2. सामुदायिक अधिकार.-अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है.
अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर , पदेन सचिव.
7384
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जुलाई 2021
भोपाल , दिनांक 16 जुलाई 2021
क्र. एफ - 25-35-2021- दस-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-35-2021- दस 3, दिनांक 16 जुलाई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर , पदेन सचिव.
Bhopal , the 16th July 2021
No. F -25-35-2021 -X- 3 . In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) , the State Government is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the areas , specified in the schedule below. This Forest Block lies between North Latitude N 22° 12′58.652" to N 22° 13′4.090" & E 79 ° 16'37.831 " to E 79° 16'47.650 " East Longitude :-
SCHEDULE
District- Chhindwara, Tehsil-Amarwara , Forest Division - East Chhindwara Division (T) , Forest Range- Chourai
Details of land included
Forest Block Boundaries S. No.
Forest Block (2) Name of
(1)
Head ofLand (4)
Name of Village (3)
Khasra No. (5)
Area (Hectare) (6)
(7) 1
Kekda Govt . Land 744/745 0.360
Kekda (G)
743/2 , 746/2
0.612
747/1
0.587
747/2
0.466
North-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 15 to 05 of Protected Forest Block . East-Artificial Forest Boundary from
749/1 ( chha )
0.073
Pillar No. 05 to 09 of Protected Forest Block .
South-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 09 to 11 of Protected Forest Block .
West-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 11 to 15 of Protected Forest Block .
Total
2.098
(A) Reason for Publication of Notification.
(1) Inaccordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt . of India's letter No. 8-13/ 2011 - FC , dated 19th May 2011 and in lieu of 66.294 hectare of affected forest land in South Division Shahdol under the sanctioned project of 2x660 Thermal Power Plant S.J.K. Power GenLimited the Non Forest land of 2.098 hectares mentioned in schedule out of 67.684 hectares received tranferred or muted in favour of Madhya Pradesh Govt . Forest Department by order No. 43, dated 29th March 2010 of Sub Registrar Chhindwara for the purpose of compensatory afforestation .
(2) Details of other Reasons . Nil .
(B) The Khasra wise details of recorded rights on the land mentioned in schedule as per report ( certificate ) ofTahsildar Amarwara, District Chhindwara are as under
1. Individual's Rights -There are no individual's Rights on the land mentioned in schedule .
2. Community's Rights- There are no Community's Rights on the land mentioned in schedule.` Therefore the land mentioned in schedule is being declared as protected Forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, SANJAY MOHARIR, Ex - officio Secy.
7385 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जुलाई 2021
भोपाल, दिनांक 16 जुलाई 2021
क्र. एफ- 25-36-2021 - दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/ उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है. यह वनखण्ड महेशपुरा में N- 24° 11′22.50" से N- 24° 11'39.00 " उत्तर अक्षांश तथा E- 77 °00′13.00 " से E- 77 °00'20.00" पूर्व देशांश के बीच स्थित है:-
अनुसूची
जिला- गुना, तहसील-चाचौड़ा, वनमण्डल- गुना , वनपरिक्षेत्र-बीनागंज
वनखण्ड की सीमाएं वनखण्ड की भूमि का विवरण
अ.
खसरा क्र.
क्र.
ग्राम का
भूमि का मद
नाम
वनखण्ड का नाम
(5)
(2)
(4)
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (6)
(7)
(1)
(3)
1
राजस्व भूमि
4.500
महेशपुरा महेशपुरा
101,
102/1 , 107
उत्तर - आरक्षित वनखण्ड चाचौड़ा की सीमा पर नवीन स्थापित मुनारा क्र. 16A से संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 01 तक की कृत्रिम वन सीमा.
पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 01 से मुनारा क्र. 05 तक की कृत्रिम वन सीमा.
दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 05 से आरक्षित वनखण्ड चाचौड़ा की सीमा पर नवीन स्थापित मुनारा क्र. 19A तक की कृत्रिम वन सीमा.
पश्चिम- आरक्षित वनखण्ड चाचौड़ा की सीमा पर नवीन स्थापित मुनारा क्र. 19A से आरक्षित वनखण्ड चाचौड़ा की सीमा पर पुराना मुनारा क्र. 19, 18, 17 एवं आरक्षित वनखण्ड चाचौड़ा की सीमा पर नवीन स्थापित मुनारा क्र. 16A तक की कृत्रिम वन सीमा.
योग ..
4.500
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः-
1. ( अ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 8 बी/88/2003 - एफ.सी.डब्ल्यू/ 189 , दिनांक 28 जनवरी 2004 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग संभाग राघौगढ़, जिला गुना ( आवेदक विभाग/संस्था/ व्यक्ति का नाम ) की स्वीकृत महेशपुरा जलाशय निर्माण ( परियोजना का नाम ) में प्रभावित 4.500 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त 4.500 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर , गुना के आदेश क्रमांक/क्यू/रे.मो./19-14/2002/9582-83, दिनांक 28 दिसम्बर 2002 से हस्तांतरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण.
टीप.- राज्य शासन से अनुपालन प्रतिवेदन ( compliance report ) प्राप्त न होने की स्थिति में पांच वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के कारण पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक/7-1/97/( फोर)/भाग- V/2124, 7386
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जुलाई 2021
दिनांक 22 नवम्बर 2010 से उक्त परियोजना में जारी सैद्धांतिक स्वीकृति को रद्द किया गया तथा बाद में अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के प्रत्याशा में वन एवं पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 11-103/ 2016- FC, दिनांक 31 मार्च 2017 द्वारा उक्त परियोजना में रद्द सैद्धांतिक स्वीकृति को पुनः बहाल किया गया.
2.
(अ ) अन्य कारणों का विवरणः- वनसंरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत परियोजना के विरुद्ध प्रभावित वन भूमि के बदले में वैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य कराये जाने बाबत् सामान्य वनमंडल गुना के अन्तर्गत कलेक्टर गुना के आदेश क्रमांक/ क्यू/रे.मो./ 19-14/2002/9582-83 , दिनांक 28 दिसम्बर 2002 के द्वारा ग्राम महेशपुरा तहसील चाचौड़ा में राजस्व विभाग से वन विभाग को हस्तांतरित गैर वनभूमि ( राजस्व भूमि) को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के तहत संरक्षित वन घोषित किये जाने बाबत्.
(ख) अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार, चाचौड़ा ( पदनाम ) के प्रतिवेदन क्रमांक Nil . दिनांक 11 मार्च 2003 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर , पदेन सचिव.
भोपाल, दिनांक 16 जुलाई 2021
क्र. एफ- 25-36-2021 - दस - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-36-2021- दस 3 , दिनांक 16 जुलाई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर , पदेन सचिव.
Bhopal , the 16th July 2021
No. F- 25-36-2021 -X -3 . In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927 ) , the State Government is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the areas , specified in the schedule below . This Forest Block Maheshpura lies between N- 24° 11'22.50 " to N- 24° 11'39.00" North Latitued and E-77 ° 00'13.00 " to E - 77 °00'20.00 " East Longitude :-
SCHEDULE
District-Guna, Tehsil- Chachoura, Forest Division-Guna, Forest Range- Binaganj Details of land included
Forest Block Boundaries No. S.
Name of Village (3)
Head ofLand (4)
Khasra No. (5)
Area (Hectare) (6)
(7) (1)
Name of Forest Block (2)
4.500
Maheshpura
1 Maheshpura
Revenue Land
101 , 102/1 , 107
North-On the border of Reserve forest boundary Chachoura, newly installed Pillar No. 16A to Artificial Forest boundary Pillar No. 01 from Protected Forest Block .
East-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 01 to Pillar 05 from Protected Forest Block .
7387
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जुलाई 2021
भाग 1 ]
(7)
(6)
(5)
(1)
(4)
(2)
(3)
South-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 05 to Reserve Forest boundary Chachoura on the border of newly installed pillar no . 19A from Protected Forest Block .
West-On the border of Reserve Forest boundary Chachoura, newly installed Pillar no . 19A to old Pillar No. 19 , 18 , 17 and Reserve Forest boundary Chachoura on the border of newly installed pillar no 16A from Protected Forest Block .
Total .. 4.500
(A) Reason for Publication of Notification:
1. (A) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt . of India's letter No. 6-B/88 /FCW/ 189 dated 28.01.2004 and in lieu of 4.500 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Maheshpura Tank Construction (Name of Project ) of Executive Engineer Water Resources Division Raghogarh , Dist . Guna (Name of User Department/Agency/Person) , the Non Forest Land of 4.500 hectare mentioned is schedule transferred or muted in favour of M.P. Govt . , Forest Department by Collector Guna order No. Q/R.M./ 19-14/ 2002/ 9582-83 , date 28-12-2002 of 4.500 hectare for the purpose of compensatory afforestation .
Note Due to delay of more than five years in the event of non - receipt of compliance report from the State Government , the letter No./ 7-1 /97/ ( Four ) / Part- V/ 2124 Date 22.11.2010 of Government of India Ministry of Environment and Forests , the theoretical acceptance that was given in the said project was canceled. In the anticipation of submitting compliance report, the theoretical acceptance of the canceled project in the said project was restored by the lefter no. 11-103 / 2016-dated 31.03.2017 ofMinistry of Environment and Environmental Climate Change , New Delhi .
2. (A) Details of other Reasons - The Non - forest land received from revenue department in village Maheshpura Tahsil Chachoura 4.500 hac . by Collector Distt . Guna Order No. Q/R.M /19-14/ 2002/ 95 , 82-83 Date 28.12.2002 for the purpose of compensatory afforestation against the affected forest land, which in to be declared is Protected forest in Indian Forest Act, 1927 Section 29 .
(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land mentioned in schedule as per report No. NIL dated 11th March 2003 of Tehsildar Chachoura (Designation of Competent Revenue officer) are as under .
1. Individual Rights-Nill
2. Community Rights-Nill
Therefore the land mentioned in schedule is being declared as protected Forest under Section 29 of Indian Forest Act, 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR, Ex - officio Secy.
7388
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जुलाई 2021
[ भाग 1
भोपाल, दिनांक 16 जुलाई 2021
क्र. एफ- 25-38-2021 - दस-3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है . यह वनखण्ड उत्तर अक्षांश N 22° 12'54.111 " से N 22 ° 13'12.673 " तथा E 79 ° 16'47.823 " से E 79° 17'5.558" पूर्व देशांश के बीच स्थित है:-
अनुसूची
जिला-छिन्दवाड़ा , तहसील- अमरवाड़ा , वनमण्डल- पूर्व छिंदवाड़ा वनमंडल ( क्षेत्रीय ) , वनपरिक्षेत्र-चौरई वनखण्ड की भूमि का विवरण
वनखण्ड की सीमाएं अ. क्र.
खसरा क्र.
वनखण्ड का नाम
ग्राम का नाम
भूमि का मद
क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7) 1
उमरिया
उमरिया (ई )
38
शासकीय भूमि
0.628 उत्तर - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा
39
0.676
क्रमांक 33 से 02 तक की कृत्रिम
40/1
1.356
वन सीमा.
40/2
1.364
48/1
1.590
पूर्व-संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 02से 12 तक की कृत्रिम वन सीमा.
48/2ख
1.019
49
0.105
दक्षिण - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 12से 18 तक की कृत्रिम वन सीमा.
748/2
केकड़ा
0.400
767/7-8
पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 18 से 33 तक की कृत्रिम वन सीमा.
3.349
769/1-3
योग ..
10.487
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः-
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 8-13/2011 - FC, दिनांक 19 मई 2011 में अधिरोपित शर्त के अनुसार मैसर्स एस. जे. के. पावरजेन लिमिटेड द्वारा शहडोल जिले में 2 × 660 मेगावाट थर्मल परियोजना में दक्षिण वनमंडल शहडोल की प्रभावित 66.294 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में पूर्व छिन्दवाड़ा वनमंडल में प्राप्त कुल 67.684 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से अनुसूची में वर्णित भूमि 10.487 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में उप पंजीयक, छिन्दवाड़ा के आदेश क्रमांक/43 , दिनांक 29 मार्च 2010 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.
2. अन्य कारणों का विवरण:-निरंक
(ख ) अनुसूची में वर्णित भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी , तहसीलदार अमरवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा के प्रमाण पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
1. व्यक्तिगत अधिकार.-अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है.
2. सामुदायिक अधिकार.-अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है.
अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर , पदेन सचिव.
भाग 1 ]
7389
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जुलाई 2021
भोपाल, दिनांक 16 जुलाई 2021
क्र. एफ - 25-38-2021- दस-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक क्र. एफ-25-38-2021 - दस3, दिनांक 16 जुलाई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर , पदेन सचिव.
Bhopal , the 16th July 2021
No. F - 25-38-2021 - X- 3 . In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927 ) , the State Government is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the areas , specified in the schedule below. This Forest Block lies between Noth Latitude N -22° 12'54.111 " to N- 22° 13'12.673 " & E- 79° 16'47.823 " to E- 79° 17'5.558 " East Longitude :-
SCHEDULE
District- Chhindwara, Tehsil-Amarwara , Forest Division- East Chhindwara Division
(T) , Forest Range- Chourai
Details of land included
Forest Block Boundaries S. No. Name of Forest Block (2)
(1)
Name of Village (3)
Khasra No. (5)
Head ofLand (4)
Area (Hectare) (6)
(7)
Govt. Land
0.628
1 Umariya (E) Umariya
38 39
0.676
North-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 33 to 02 of
40/1
1.356
40/2
1.364
Protected Forest Block . East-Artificial Forest Boundary from
48/1
1.590
48/2kh
1.019
Pillar No. 02 to 12 of Protected Forest Block .
0.105
Kekada
0.400
49 748/2
767/7-8
South-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 12 to 18 ofProtected Forest Block .
3.349
769/1-3
West-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 18 to 33 of Protected Forest Block .
Total 10.487
(A) Reason for Publication of Notification:
(1) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt . of India's letter No. 8-13 /2011 - FC , dated 19th May 2011 and in lieu of 66.294 hectare of affected forest land in South Shahdol Division under the sanctioned project of 2x660 Thermal Power Plant S.J.K. Power GenLimited the above menioned 10.487 ha . Non Forest land mentioned in schedule out of 67.684 hectares received tranferred or muted in favour of Madhya Pradesh Govt . Forest Department by order No. 43, dated 29th March 2010 of Sub Registrar Chhindwara for the purpose of Compensatory afforestation.
(2) Details of other Reasons .-Nil .
(B) The Khasra wise details of recorded rights on the land mentioned in schedule as per report ( certificate ) ofTahsildar Amarwara , District Chhindwara are as Under
1. Individual's Rights -There are no individual's Rights on the land mentioned in schedule .
2. Community's Rights-There are no Community's Rights on the land mentioned in schedule.
Therefore the land mentioned in schedule is being declared as protected Forest under Section 29 of Indian Forest Act, 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR, Ex - officio Secy .
7390
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जुलाई 2021
भोपाल , दिनांक 16 जुलाई 2021
क्र. एफ- 25-39-2021-दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है. यह वनखण्ड N 24° 42'04.40" से N 24°44 ' 12.66" उत्तर अक्षांश तथा E 79°21'07.28 " से E 79°21'14.14" पूर्व देशांश के बीच स्थित है:-
अनुसूची
जिला- छतरपुर, तहसील-बिजावर, वनमण्डल - सा. वन मंडल छतरपुर , वनपरिक्षेत्र-बिजावर अ.
वनखण्ड की भूमि का विवरण
वनखण्ड की सीमाएं क्र.
ग्राम का
खसरा क्र.
नाम
भूमि का मद
वनखण्ड का नाम
क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
1
भैरा
3795/1
सटई गैर वन भूमि
2.368 उत्तर -संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से 2 तक की कृत्रिम वन सीमा.
पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 2 से 3 तक की कृत्रिम वन सीमा. दक्षिण-संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 3 से 4 तक की कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 4 से 1 तक की कृत्रिम वन सीमा.
कुल योग .. 2.368
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः-
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 8-183/91 - FC, दिनांक 17 जुलाई 1992 में अधिरोपित शर्त के अनुसार पायरोफलाइट खुली खदान की स्वीकृत परियोजना, खजुराहो मिनरल्स प्रा. लि. छतरपुर में प्रभावित 2.368 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि 2.368 हेक्टेयर जो अनुसूची में दर्शित है , को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर छतरपुर का पत्र क्रमांक/खनिज//92/595, दिनांक 25 अप्रैल 1992 हस्तांतरित किये जाने के कारण.
2. अन्य कारणों का विवरण:-निरंक
(ख ) अनुसूची में दर्शित भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी , तहसीलदार तहसील बकस्वाह , जिला छतरपुर मध्यप्रदेश के प्रतिदेवन क्रमांक- निरंक दिनांक 2 सितम्बर 2019 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
(अ) व्यक्तिगत अधिकार. -निरंक
(ब) सामुदायिक अधिकार.-निरंक
अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर , पदेन सचिव.
भाग 1 ]
7391
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जुलाई 2021
भोपाल , दिनांक 16 जुलाई 2021
क्र. एफ - 25-39-2021- दस - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक क्र. एफ- 25-39-2021 - दस 3 , दिनांक 16 जुलाई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर , पदेन सचिव.
Bhopal , the 16th July 2021
No. F -25-39-2021 -X- 3 . In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927), the State Government is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the areas , specified in the schedule below . This Forest Block lies between N 24°42'04.40 " to N 24 °44'12.66 " North Longitude & E 79°21'07.28 " to E 79°21'14.14 " East Longitude :-
SCHEDULE
District- Chhatarpur Tehsil- Bijawar, Forest Division- Chhatarpur Forest Range- Bijawar Details of land included
Forest Block Boundaries S. No. (1)
Name of the Forest Block (2)
Name of Village (3)
Present head ofLand (4)
Khasra No. (5)
Area (Hectare) (6)
(7) Bhaira
1
Satai
2.368
3795/1
NonForest Land
North-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 1 to 2 of Protected Forest Block .
East-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 2 to 3 of Protected Forest Block .
South-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 3 to 4 of Protected Forest Block .
West-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 4 to 1 of Protected Forest Block .
Total 2.368
(A) Reason for Publication of Notification:
(1) Inaccordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt . of India's letter No. 8-183/91 -FC , Dated 17th July 1992 and in lieu of 2.368 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Pyrophilite opencast mining of Khajuraho Minerals Pvt . Ltd. Chhatarpur the Non Forest Land of 2.368 hectares mentioned in schedule and tranferred or muted in favour of Madhya Pradesh Govt . Forest Department by order No. खनिज- 92-595 दिनांक 25 अप्रैल 1992 of Collector Chhatarpur for the purpose of Compensatory afforestation.
(2) Details of other Reasons .-Nil .
(B) The Khasra wise details of recorded rights on the land mentioned in schedule as per report No. Nil dated 02--09-2019 of Tahsildar , Tahsil - Buxwaha District-Chhatarpur Madhya Pradesh are as Under :-
1. Individual's Rights -Nil .
2. Community Rights-Nil.
Therefore the land mentioned in schedule is being declared as protected Forest under Section 29 of Indian Forest Act, 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR , Ex - officio Secy .
7392
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जुलाई 2021
[ भाग 1
भोपाल , दिनांक 16 जुलाई 2021
क्र. एफ - 25-42-2021 - दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है . यह वनखण्ड उत्तर अक्षांश N 22° 13'1.104" से N 22° 13'7.673 " तथा E 79° 17′4.264" से E 79° 17'7.241 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है:-
अनुसूची
जिला-छिन्दवाड़ा , तहसील-अमरवाड़ा, वनमण्डल- पूर्व छिंदवाड़ा वनमंडल ( क्षेत्रीय ) , वनपरिक्षेत्र-चौरई अ.
वनखण्ड की भूमि का विवरण
वनखण्ड की सीमाएं क्र.
खसरा क्र.
वनखण्ड का नाम
ग्राम का नाम
भूमि का मद
(1) (2)
(3)
(5)
(4)
क्षेत्रफल (हेक्टर में) (6)
(7)
1
उमरिया
59/2ख
उमरिया (सी)
शासकीय भूमि
1.222 उत्तर - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 05 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा.
पूर्व - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 03 तक की कृत्रिम वन सीमा. दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 03 से 04 तक की कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 04 से 05 तक की कृत्रिम वन सीमा.
योग .
1.222
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः-
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 8-13/2011 - FC, दिनांक 19 मई 2011 में अधिरोपित शर्त के अनुसार मैसर्स एस. जे. के. पावरजेन लिमिटेड शहडोल जिले में 2× 660 मेगावाट थर्मल परियोजना में दक्षिण वनमंडल शहडोल की प्रभावित 66.294 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 67.684 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से अनुसूची में वर्णित भूमि 1.222 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में उप पंजीयक, छिन्दवाड़ा के आदेश क्रमांक/43 , दिनांक 29 मार्च 2010 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.
2. अन्य कारणों का विवरण:-निरंक
(ख ) अनुसूची में वर्णित भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी , तहसीलदार अमरवाड़ा जिला- छिन्दवाड़ा के प्रमाण पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
1. व्यक्तिगत अधिकार.-अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है.
2. सामुदायिक अधिकार.-अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है .
अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर , पदेन सचिव.
7393 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 जुलाई 2021
भोपाल , दिनांक 16 जुलाई 2021
क्र. एफ - 25-42-2021- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक क्र. एफ- 25-42-2021 - दस 3, दिनांक 16 जुलाई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर , पदेन सचिव.
Bhopal , the 16th July 2021
No. F-25-42-2021 - X- 3.-In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the areas , specified in the schedule below . This Forest Block lies between North Latitude N- 22° 13'1.104" to N-22° 13'7.673 " & E- 79° 17'4.264" to E- 79° 17'7.241 " East Longitude :-
SCHEDULE
District- Chhindwara, Tehsil--Amarwara, Forest Division- East Chhindwara Division ( T) , Forest Range- Chourai
Details of land included
Forest Block Boundaries S. No. Name of ForestBlock
(2)
Name of Village (3)
(1)
Head ofLand (4)
Khasra No. (5)
Area (Hectare) (6)
(7)
1.222
1
Govt . Land 59/2kh
Umariya (C) Umariya
North-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 05 to 01 of Protected Forest Block .
East-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 01 to 03 of Protected Forest Block .
South-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 03 to 04 ofProtected Forest Block .
West-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 04 to 05 of Protected Forest Block.
Total 1.222
(A) Reason for Publication of Notification:
(1) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt . of India's letter No. 8-13/2011 - FC , dated 19th May 2011 and in lieu of 66.294 hectare of affected forest land South Division Shahdol under the sanctioned project of 2x660 Thermal Power Plant S.J.K. Power GenLimited the Non Forest land of 67.684 hectares has been made available and out of which 1.222 hectares has been tranferred or muted in favour of Madhya Pradesh Govt . Forest Department by order No. 43 , dated 29th March 2010 of Sub Registrar Chhindwara for the purpose of Compensatory afforestation .
(2) Details of other Reasons .-Nil .
(B ) The Khasra wise details of recorded rights on the land mentioned in schedule as per report ( certificate) of Tahsildar Amarwara , District Chhindwara are as Under :-
1. Individual's Rights -There are no individual's Rights on the land mentioned in schedule .
2. Community's Rights-There are no Community's Rights on the land mentioned in schedule .
Therefore the land mentioned in schedule is being declared as protected Forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR, Ex - officio Secy.
[ भाग 1 7394
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जुलाई 2021
भोपाल , दिनांक 16 जुलाई 2021
क्र. एफ- 25-46-2021- दस-3 .- भारतीय वन अधिनियम , 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा, अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है. यह संरक्षित वनखण्ड खरखरी अक्षांश N 23°34'5.16" से N 23°34'26.26" उत्तर अक्षांश तथा पूर्व देशांश E 78 °45′32.11 " से E 78°45'51.91 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है: -
अनुसूची
जिला-सागर, तहसील-केसली , वनमण्डल का नाम दक्षिण सागर ( सामान्य ) , वनपरिक्षेत्र-केसली
वनखण्ड की सीमाएं अ.
वनखण्ड की भूमि का विवरण
खसरा क्र.
क्र.
ग्राम का नाम
भूमि का मद
क्षेत्रफल (हेक्टर में)
वनखण्ड का नाम
(6)
(7)
(3)
(4)
(5)
(1) (2)
खरखरी
1/4
खरखरी
1
16.500 उत्तर - संरक्षित वनखण्ड मुनारा क्रमांक
छोटा घास
(शासकीय भूमि)
1 से 4 तक कृत्रिम वन सीमा. पूर्व- संरक्षित वनखण्ड मुनारा क्रमांक 4 से 10 तक कृत्रिम वन सीमा. दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड मुनारा क्रमांक
10 से 13 तक कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड मुनारा क्रमांक 13 से 1 तक कृत्रिम वन सीमा.
योग ..
16.500
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः-
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 8-53 /2009- FC, दिनांक 20 दिसम्बर 2017 में अधिरोपित शर्त के अनुसार मण्डीदीप औद्योगिक क्षेत्र में प्रभावित 197.93 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में कुल रकवा 16.500 हेक्टेयर गैर वनभूमि में क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन , वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर सागर के प्रकरण क्रमांक/563/ 19 ( 3 ) /वर्ष 2018-19 दिनांक 2 मार्च 2019 हस्तांतरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण.
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, तहसीलदार केसली द्वारा दिये गये प्रमाण-पत्र अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
(1) व्यक्तिगत अधिकार.- अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है .
(2 ) सामुदायिक अधिकार.- अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है.
अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर , पदेन सचिव.
7395
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जुलाई 2021
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 16 जुलाई 2021
क्र. एफ- 25-46-2021- दस-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक क्र. एफ- 25-46-2021- दस 3 , दिनांक 16 जुलाई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर , पदेन सचिव.
Bhopal , the 16th July 2021
No. F-25-46-2021 - X - 3 . In exercise of the powers conferredby Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) , the State Government is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the areas , specified in the schedule below . This Forest Block Kharkhari lies between North Latitude N 23 °34'5.16" to N 23 °34'26.26 " North Latitude and East Longitude E 78 °45′32.11 " to E 78°45'51.91 " East Longitude :-
SCHEDULE
District-Sagar, Tehsil- Kesli , Forest Division-South Sagar (Territorial) Range-Kesli
Forest Block Boundaries Details of land included
S. No.
Head ofLand
Area in (Hectare)
Name of Forest Block
(7)
(6)
Khasra No. (5)
(4)
Name of Village (3)
(2)
(1)
16.500
1/4
Kharkhari
Kharkhari
1
North-Protected Forest Block Pillar No. 1 to 4 Artificial Forest Boundary .
Chhota Ghaas (Govt. Land)
East Protected Forest Block Pillar No. 4 to 10 Artificial Forest Boundary. South-Protected Forest Block Pillar No. 10 to 13 Artificial Forest Boundary.
West-Protected Forest Block Pillar No. 13 to 1 Artificial Forest Boundary.
16.500
Total
(A) Reason for Publication of Notification:
Inaccordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt . of India's letter No. 8-53/2009 - FC , dated 20th December 2017 and in lieu of 197.93 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Mandideep Industrial Area the above mentioned Non Forest Land 16.500 hectare mentioned in schedule tranferred or muted in favour of Madhya Pradesh Govt . Forest Department by Collector Sagar's order No. 56(A)/ 19 (3 ) Year 2018-19 Dated 02 March 2019 for the purpose of Compensatory afforestation.
Under (B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per Certificate of Tehsildar Kesli are as 1. Individual's Rights -There are no individual's Rights on the land mentioned in schedule .
2. Community's Rights-There are no Community's Rights on the land mentioned in schedule .
Therefore the land mentioned in schedule is being declared as protected Forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR, Ex- officio Secy .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जुलाई 2021
7396
भोपाल, दिनांक 16 जुलाई 2021
क्र. एफ- 25-47-2021- दस-3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है. यह वनखण्ड भरदी अक्षांश N 23°32'16.56" से N 23 °31'39.89 " उत्तर अक्षांश तथा पूर्व देशांश E 78°45′1.02" से E 78°44'15.15" पूर्व देशांश के बीच स्थित है:-
अनुसूची
जिला- सागर, तहसील-केसली , वनमण्डल का नाम- दक्षिण सागर ( सामान्य ) , वनपरिक्षेत्र-केसली
वनखण्ड की सीमाएं वनखण्ड की भूमि का विवरण
अ.
खसरा क्र.
क्र.
क्षेत्रफल (हेक्टर में)
भूमिका मद
ग्राम का नाम
वनखण्ड का नाम
(7)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
उत्तर - संरक्षित वनखण्ड मुनारा क्रमांक
41.170
61,
छोटा घास
भरदी
भरदी
1
16.080
1 से 27 तक कृत्रिम वन सीमा.
79,
(शासकीय भूमि)
82,
4.400
20.700
85,
पूर्व-संरक्षित वनखण्ड मुनारा क्रमांक 27 से 29 तक कृत्रिम वन सीमा. दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड मुनारा क्रमांक
88/3
8.270
29 से 35 तक कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम-संरक्षित वनखण्ड मुनारा क्रमांक 35 से 1 तक कृत्रिम वन सीमा.
योग
90.620
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः-
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 8-53/2009- FC , दिनांक 20 दिसम्बर 2017 में अधिरोपित शर्त के अनुसार मण्डीदीप औद्योगिक क्षेत्र में प्रभावित 197.93 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में कुल रकवा 90.620 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन , वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर सागर के प्रकरण क्रमांक/563/19 ( 3 ) /वर्ष 2018-19 दिनांक 2 मार्च 2019 द्वारा हस्तांतरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण.
(ख) उपरोक्त अनुसूची वर्णित भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी , तहसीलदार केसली द्वारा दिये गये प्रमाण- पत्र अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
( 1 ) व्यक्तिगत अधिकार.-अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है.
(2 ) सामुदायिक अधिकार.-अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है.
अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर , पदेन सचिव.
भाग 1 ]
7397
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जुलाई 2021
भोपाल , दिनांक 16 जुलाई 2021
क्र. एफ- 25-47-2021- दस-3 .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-47-2021- दस 3 , दिनांक 16 जुलाई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर, पदेन सचिव.
Bhopal , the 16th July 2021
No. F-25-47-2021 - X- 3.- In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927 ) , the State Government is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the areas , specified in the schedule below . This Forest Block Bhardi lies between Noth Latitude N 23 °32'16.56" is N 23 ° 31'39.89 " North Latitude and East Longitude E 78 °45'1.02 " is E 78°44'15.15 " East Longitude :-
SCHEDULE
District-Sagar , Tehsil- Kesli , Forest Division-South Sagar (Territorial ) Range- Kesli
Details of land included S. No.
Name of Village (3)
Head ofLand (4)
Khasra No. (5)
(1)
Name of Forest Block (2)
Bhardi
1
Bhardi
Chhota Ghaas (Govt. Land) (A) Reason for Publication of Notification:
Forest Block Boundaries Area (Hectare) (6)
(7)
North-
41.170
4.400
Protected Forest Block Pillar No. 1 to 27 Artificial Forest Boundri .
East-
16.080 20.700
8.270
41, 79, 82, 85, 88/3
Protected Forest Block Pillar No. 27 to 29 Artificial Forest Boundri .
South-Protected Forest Block Pillar No. 29 to 35 Artificial Forest Boundri.
West-Protected Forest Block Pillar No. 35 to 1 Artificial Forest Boundri .
Total .. 90.620
Inaccordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt . of India's letter No. 8-53/2009 - FC , dated 20th December 2017 in lieu of 197.93 hectare of affected forest land under Mandideep Industrial Area the above Non Forest Land of 90.620 hectares mentioned in schedule tranferred or muted in favour of Madhya Pradesh Govt. Forest Department by Collector Sagar mentioned in schedule Deori order No. 56( A)/ 19 (3 ) Year 2018-19 Dated 02 March 2019 for the purpose of Compensatory afforestation.
Under (B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per Certificate of Tehsildar Kesli are as 1. Individual's Rights -There are no individual's Rights on the land mentioned in schedule .
2. Communitiy's Rights There are no Community's Rights on the land mentioned in schedule .
Therefore the land mentioned in schedule is being declared as protected Forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR, Ex - officio Secy .
7398
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जुलाई 2021
भोपाल , दिनांक 16 जुलाई 2021
क्र. एफ- 25-49-2021 - दस-3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है. यह वनखण्ड N 22° 10'20.00" से N 22° 10'35.67 " उत्तर अक्षांश तथा E 75°37′24.70 " से E 75°37'33.10 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है:-
अनुसूची
जिला-खरगोन , तहसील- महेश्वर , वनमण्डल- बडवाह ( सामान्य ) , वनपरिक्षेत्र-मण्डलेश्वर
वनखण्ड की भूमि का विवरण
अ. क्र.
ग्राम का नाम
भूमिका मद वनखण्ड का नाम
(4) (2)
(3)
(1)
1 वन खंड लाडवी-अ
शासकीय चरनोई
राजस्व ग्राम लाडवी
वनखण्ड की सीमाएं
खसरा क्र.
(5)
क्षेत्रफल (हेक्टर ) (6)
(7)
60/1/1 क
6.000 उत्तर - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 03 तक की कृत्रिम वन सीमा. पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 03 से 04 तक की कृत्रिम वन सीमा.
दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 04 से 05 तक की कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 05 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा.
योग ..
6.000
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः- 1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 6 - MPC009/2014- BHO/1558, दिनांक 04 सितम्बर 2014 में अधिरोपित शर्त के अनुसार संभागीय प्रबंधक म. प्र. सड़क विकास निगम लिमिटेड संभाग क्रमांक 1 इंदौर की स्वीकृत राउ- महू- मण्डलेश्वर स्टेट हाईवे नंबर 1 में प्रभावित 24.366 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त 20.795 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त अनुसूची में वर्णित भूमि 6.000 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन , वन विभाग पक्ष में कलेक्टर खरगोन के आदेश क्रमांक वाचक-2/2013/ 1330 दिनांक 12 अगस्त 2013 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण .
(ख ) उपरोक्त अनुसूची में वर्णित भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी कलेक्टर खरगोन के प्रतिवेदन क्रमांक /वाचक -2/ 2013/ 1330 दिनांक 12 अगस्त 2013 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
( 1 ) व्यक्तिगत अधिकार.- अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है .
(2 ) सामुदायिक अधिकार.- अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है.
अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर , पदेन सचिव.
7399 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 जुलाई 2021
भोपाल, दिनांक 16 जुलाई 2021
क्र. एफ - 25-49-2021 - दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक क्र. एफ- 25-49-2021 - दस3, दिनांक 16 जुलाई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर , पदेन सचिव.
Bhopal , the 16th July 2021
No. F - 25-49-2021 -X- 3 . In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927 ) , the State Government is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the areas , specified in the schedule below . This Forest Block lies between N 22 ° 10'20.00 " to N 22 ° 10'35.67" North Latitude & E 75°37′24.70 " to E 75°37'33.10 "
SCHEDULE
District-Khargone , Tehsil---Maheshwar , Forest Division-Barwah, Forest Range---Mandleshwar
Forest Block Boundaries Details of land included
S. No.
(7)
Area (Hectare) (6)
Head ofLand (4)
Khasra (5) No.
Name of Forest Block (2)
Name of Village (3)
(1)
6.000
1
Ladvi-A
60/1/1 "क"
Govt. Charnoi Land
North-Artificial Forest boundary from Pillar No. 1 to 03 of Protected Forest Block .
Revenue village Ladvi
East Artificial Forest boundary from Pillar No. 03 to 04 of Protected Forest Block .
South-Artificial Forest boundary from Pillar No. 04 to 05 of Protected Forest Block .
West-Artificial Forest boundary from Pillar No. 05 to 01 of Protected Forest Block .
Total 6.000
(A) Reason for Publication of Notification
(1) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt . of India's letter No. 6- MPC 009/2014- BHO/ 1558 dated 4th September 2014 and in lieu of 24.366 hectare ofaffected forest land under the sanctioned project of Rau - Mahow- Mandleshwar State Highway No. 1 of Divisional Manager M. P. Road Development Corporation Ltd. Division No. 1 Indore , the above mentioned non Forest Land in schedule 6.000 hectares transferred or muted in favour of Madhya Pradesh Govt . Forest Department by order No. redear - 2/ 2013 / 1330 dated 12th August 2013 of Collector Khargone for the purpose of Compensatory afforestation
(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above mentioned in schedule land as per report No. redear- 2/2013/1330 dated 12th August 2013 of Collector Khargone are as Under
1. Individual's Rights -There are no individual's Rights on the land mentioned in schedule .
2. Community's Rights- There are no Community's Rights on the land mentioned in schedule .
Therefore the land mentioned in schedule is being declared as protected Forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, SANJAY MOHARIR, Ex - officio Secy .
7400
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जुलाई 2021
भोपाल , दिनांक 16 जुलाई 2021
क्र. एफ - 25-61-2021 - दस-3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है . यह वनखण्ड N 23° 11'13.961 " से N 23° 10'24.915 " उत्तर अक्षांश व E 77°22'.17.612 " से E 77 °23′36.423 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है:-
अनुसूची
जिला- भोपाल , तहसील-हुजूर वनमण्डल-भोपाल , वनपरिक्षेत्र-समर्धा
अ.
वनखण्ड की भूमि का विवरण
क्र.
ग्राम का नाम
वनखण्ड का नाम
भूमि का मद
खसरा क्रमांक
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
73
1
चन्दनपुरा छोटे बड़े झाड़ चन्दनपुरा
का जंगल
74
75/2
(राजस्व भूमि)
77/2
78/2
79/2
80
82/1
81/2
82/2
83/1
84
योग ..
छावनी
29/1
छोटे बड़े झाड़
का जंगल
(राजस्व भूमि)
वनखण्ड की सीमाएं
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(6)
(7)
12.133
उत्तर -संरक्षित वनखण्ड मेंडोरा- II 11.513
9.228
की सीमा के मुनारा क्र. 17 एवं संरक्षित वनखण्डके मुनारा क्रमांक 8.498
15.558
42 से 62 तक की कृत्रिम वन सीमा.
1.882
पूर्व- संरक्षित वनखण्डके मुनारा क्रमांक 32.374
1/619
62 से 74 तक की कृत्रिम वन सीमा.
15.777
17.190
21.853
5.462
5.937
दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 74 से 82 तक की कृत्रिम वन सीमा एवं संरक्षित वनखण्ड मेंडोरा- II के मुनारा क्र. 26 से 21 की सीमा.
92 159.024
79.117
पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड मेंडोरा- II की सीमा के मुनारा क्र. 21 एवं संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 83 तथा संरक्षित वनखण्ड मेंडोरा- II के मुनारा क्र. 19 से 17 की सीमा.
कुल योग ..
238.141
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार-( अ ) माननीय एनजीटी के पत्र क्रमांक आई.ए.एन. -104/19 (CZ ) & 106/2019 ( CZ ) , दिनांक 6 फरवरी 2020 के पालन में परिक्षेत्र समर्धा के अन्तर्गत लोक संरक्षण क्षेत्र योजना के तहत राजस्व 1 हाईटेक प्लांटेशन प्राप्त क्षेत्र को वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं नामांतरित किये जाने के कारण.
7401 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जुलाई 2021
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक No. 8 -B/92/2001/FCW/3432, दिनांक 7 नवम्बर 2001 में अधिरोपित शर्त के अनुसार संचालक आदिम जाति अनुसंधान संस्थान श्यामला हिल्स, भोपाल अन्तर्गत स्वीकृत परियोजना जनजाति संग्रहालय के निर्माण में प्रभावित 2.828 हेक्ट. राजस्व वन भूमि के एवज में प्राप्त कुल 2.828 हेक्ट. गैर वनभूमि (राजस्व वनभूमि) उपरोक्त वर्णित वनभूमि 2.828 हेक्ट. को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन , वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला भोपाल के आदेश क्रमांक/ए-57/2000-2001 , दिनांक 10 फरवरी 2003 द्वारा हस्तांतरित एवं नामांतरित किये जाने के कारण.
2. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक No. 8-B/ 101/2001/FCW/1319, दिनांक 10 जून 2002 में अधिरोपित शर्तों के अनुसार आयुक्त, पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय , मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा स्वीकृत परियोजना पुरातत्व संग्रहालय का निर्माण परियोजना में प्रभावित 2.023 हेक्टेयर राजस्व वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 2.023 हेक्टेयर गैर वनभूमि ( राजस्व वनभूमि ) उपरोक्त वर्णित भूमि 2.023 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला भोपाल के आदेश क्रमांक/ए-57/ 2000-2001 , दिनांक 10 फरवरी 2003 द्वारा हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.
ब. अन्यकारण का विवरण- कलेक्टर भोपाल के पत्र क्रमांक ए-57/ 2000-2001 , दिनांक 10 फरवरी 2003 द्वारा वृहद उच्च तकनीकी वृक्षारोपण हेतु कुल 357.780 हेक्टेयर राजस्व वनभूमि ( छोटे बड़े झाड़ जंगल मद ) वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं नामांतरित किये जाने के कारण.
स. उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार, तहसील राज. परि.टी.टी. नगर वृत्त भोपाल, जिला भोपाल के प्रतिवेदन क्रमांक/ 581 , दिनांक 20 मार्च 2020 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
( 1 ) व्यक्तिगत अधिकार. अनुसूची में दर्शित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है .
(2) सामुदायिक अधिकार.- अनुसूची में दर्शित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है.
अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर , पदेन सचिव.
भोपाल , दिनांक 16 जुलाई 2021
क्र. एफ -25-61-2021 - दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-61-2021 - दस 3 , दिनांक 16 जुलाई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.
[ भाग 1 7402
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जुलाई 2021
Bhopal , the 16th July 2021
No. F - 25-61-2021 - X - 3 . In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) , the State Government is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the areas , specified in the schedule below. This Forest Block lies in between N 23 ° 11'13.961 " to N 23 ° 10'24.915 " North Lantitude and E 77°22 ' 17.612 " to E 77 °23'36.423 " East Longitude :-
SCHEDULE
District-Bhopal , Tehsil- Huzur , Forest Division-Bhopal, Forest Range-Samrdha
Forest Block Boundaries Details of land included
S. No.
Khasra No.
Head ofLand
Name of Forest Block
Area (Hectare)
Name of Village
(5)
(6)
(2)
(3)
(4)
(1)
North-Protected Forest Block
73
12.133
Chandnapura Chandnapura Chote Bade
74
Jhad ke
11.513
Maindora II Boundary Pillar
75/2
9.228
No. 17 and Protected Forest
Jungle
77/2
8.498
Block Artificial Forest
(Revenue
78/2
15.558
Boundary from Pillar No.
Land).
79/2
1.882
42 to 62.
East- Forest Block Artificial Forest
80
32.374
1.619
81/1
Boundary from Pillar No. 62
15.777
81/2
to 74
82/2
South-Forest Block Artificial Forest
17.190
21.853
83/1
Boundary from Pillar No.
5.462
74 to 82 and Protected Forest
84
92
5.937
Block Maindora II Boundary from Pillar No. 26 to 21 .
योग .. 159.024 West-Protected Forest Block
Maindora II Boundary
Pillar No. 21 and forest
29/1 79.117
Chawani
Block Boundary Pillar No. 83
and Protected Forest Block
Maindora II Boundary from Pillar No. 19 to 17 .
Chote Bade Jungle ke Jungle (Revenue Land).
Total
238.141 7403 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जुलाई 2021
A) Reason for Publication of Notification:
a. As per the letter of National Green Tribunal No. IAN - 104/19 (CZ) & 106/2019 (CZ) Dated 06 February 2020 , the area handed over & transferred to Forest Department, Forest Range Samardha Forest Division Bhopal under Peoples Protected Area Seheme for High -Tech plantation.- 1. In accordance with the condition laid down in the ministry of environment and forest , Govt . of India's letter No - 8 - B/ 92/2001 /FCW/3432 dated 7th November 2001 and in lieu of 2.828 hectare of affected forest land under the sanctioned project of construction of Tribal Museum Bhopal , the above mentioned Revenue Forest Land of 2.828 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt ., Forest Department by Collector Bhopal order No A-57/2000-2001 Dated 10th February 2003 for the purpose of compensatory afforestation .
2. In accordance with the condition laid down in the ministry of environment and forest, Govt . of India's letter No No B - 8 -B / 101 ,/FCW/ 1319 Date 10 June 2002 and in lieu of 2.023 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Directorate of Archaeology, Archives and Museum Bhopal for Construction of the tribal museum Bhopal ,
The above mentioned Revenue Forest Land of 2.023 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt . , Forest Department by Collector Bhopal letter No A-57 /2000-2001 Dated 10-02-2003 for the purpose ofcompensatory afforestation .
b. Details of other Reasons- Collector Bhopal in letter no . A-57/ 2000-2001 Date 10 February 2003 for transfer of 357.780 hectares of revenue forest land ( Chhote Bade Jhar Ka Jungle) to forest department for High - tech plantation .
c. The khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. 581 Dated 20 March 2020 of Tehsildar , Tehsil cap . Project T.T. Nagar , circle Bhopal .
District Bhopal are as under:
1. Individuals Rights - There are no individual Rights on the land mentioned in schedule .
2. Communities Rights-There are no Communities Rights on the land mentioned in schedule .
Therefore the land mentioned in schedule is being declared as protected Forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR, Ex - officio Secy .
7404
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 जुलाई 2021
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , सागर, मध्यप्रदेश
सागर, दिनांक 15 जुलाई 2021
क्र. न्या.लि. - 2021.- सचिव मध्यप्रदेश शासन , गृह ( पुलिस ) विभाग , मंत्रालय, भोपाल के पत्र एफ- दो ( क) 15-99-बी- 3 -दो, दिनांक 11 अक्टूबर 2004 में जारी निर्देशों के परिपालन में एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 ) का संख्याक-2 की धारा 2 के खण्ड एस द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा नीचे दी गई सारणी को मध्यप्रदेश राज्य पत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से.-
नीचे सारणी ( 2 ) अनुसार पुलिस चौकी मण्डी बामौरा ( थाना बीना ) को एवं चौकी नई बस्ती के ग्राम बम्होरीकेला एवं धनोरापुरा को सारणी ( 4 ) थाना आगासौद में सम्मिलित किये जाने का परिसीमन किया जाना है:-
जिला सागर में चौकी मंडीबामोरा ( थाना बीना ) का थाना आगासौद में संविलियन किये जाने का प्रस्ताव वर्तमान में
रिमार्क क्र. ग्रामों के नाम
किस
जिनका परिसीमन किया जाना है
सांसद/विधायक द्वारा प्रस्तावित ग्राम जिनका परिसीमन किया जाना है अभिमत सहित
जिस थाना/चौकी में सम्मिलित किया जाना है , उसका नाम एवं दूरी
थाना/चौकी अंतर्गत है एवं दूरी
(6) (2)
(3)
(4)
(5)
(1)
थाना बीना 28किमी.
थाना आगासौद 25 किमी
श्री महेश राय , विधायक मध्यप्रदेश विधान सभा क्षेत्र बीना द्वारा प्रेषित अनुशंसा पत्र.
उक्त पुलिस चौकी मण्डीबामौरा की वर्तमान थाना बीना से दूर 28 किमी है एवं थाना आगासौद से 25 किमी है. नागरिक सुविधा एवं प्रशासनिक दृष्टि से पुलिस चौकी मण्डीबामौरा को थाना आगासौद में सम्मिलित किया जाना उचित होगा.
1 पुलिस चौकी मंडीबामौरा अंतर्गत आने वाले कुल ग्रामों की संख्या 25 है. पुलिस चौकी नई बस्ती के ग्राम बम्होरी केला एवं धनोरापुरा थाना बीना के कुल ग्रामों की संख्या 76 है.
( 1 ) पुलिस चौकी मंडीबामोरा थाना बीना के अन्तर्गत आती है, उक्त थराना में वर्कलोड अधिक होने के कारण प्रकरणों का निराकरण समय -सीमा में नहीं हो पाता है. अतः मंडीबामौरा पुलिस चौकी को थाना बीना से पृथक् कर थाना आगासौद में समायोजित किया जाना है.
(2) ग्राम बम्होरीकलां एवं धनोरापुरा जो वर्तमान में थाना बीना की नई बस्ती चौकी के अन्तर्गत आते हैं उक्त ग्रामों की दूरी पुलिस चौकी नई बस्ती से अधिक है जिससे उन्हें परेशानी का सामाना करना पड़ रहा है एवं उक्त ग्रामों से थाना आगासौद की दूरी नजदीक है. अतः उक्त दोनों ग्रामों को थाना आगासौद में जोड़ा जाना है.
दीपक सिंह, जिला मजिस्ट्रेट.
7405 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 जुलाई 2021
कार्यालय , कुलाधिपति, महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय , उज्जैन, मध्यप्रदेश
राजभवन , भोपाल , दिनांक 16 जुलाई 2021
आदेश
क्र. एफ- 1-5-18 - रा.स. यू.ए.1-605.- डॉ. अखिलेश कुमार पांडे, कुलपति, विक्रम विश्वविद्यालय , उज्जैन को आदेश क्रमांक एफ- 1-5-18- रा.स. - यू.ए.1-52 , दिनांक 18 जनवरी 2021 के द्वारा उनके पदीय दायित्वों के साथ - साथ महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय , उज्जैन के कुलपति के पद का कार्य संपादित करने के लिए नाम- निर्देशित किया गया था.
( 2 ) चूंकि महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय , अधिनियम , 2006 की धारा 28 की उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत उक्त विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया अभी पूर्ण नहीं हुई है. अतः मैं, मंगुभाई छ . पटेल, कुलाधिपति, महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन एतद्वारा डॉ. अखिलेश कुमार पांडे, कुलपति, विक्रम विश्वविद्यालय , उज्जैन को नये कुलपति की नियुक्ति होने तक उनके पदीय दायित्वों के साथ - साथ महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय , उज्जैन के कुलपति के पद का कार्य संपादित करने के लिये नामनिर्देशित करता हूँ.
मंगुभाई छ. पटेल, कुलाधिपति.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला होशंगाबाद मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
होशंगाबाद, दिनांक 8 जुलाई 2021
पत्र क्र. 7919 - भू- अर्जन-2021 .- अंतर्गत धारा 19 , भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1 ) में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) तक पहुंच मार्ग के निर्माण क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची- ( 2 ) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:-
अनुसूची क्रमांक-1
मौजा ग्राम- किशनपुर, तहसील- होशंगाबाद नगर, जिला होशंगाबाद
विवरण
क्र.
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हेक्टर में )
अर्जित रकबा
कुल रकबा
सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है
(3)
(4) (1)
(2)
0.146
2.065
1
सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) तक पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु
अनुसूची क्रमांक-2
अर्जित की जाने वाली
खसरा क्रमांक
क्र.
अर्जित भूमि में स्थित परिसंपत्ति का नाम कृषक का नाम व पिता/पति का नाम
भूमि का कुल रकबा
(हेक्टेयर में)
भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)
(3)
(4)
(5)
(2)
(1)
(6) निरंक
33
1.660
0.126
1 तुलसाबाई पुत्री भूरेलाल पत्नी नंदराम जाटव .
0.405
0.020
निरंक
34/1
2 परसराम पिता झुनुआ बगैरह
निरंक
2.065
0.146
योग ..
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी, होशंगाबाद के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, धनंजय सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[ भाग 1 7406
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जुलाई 2021
कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश
प्रकरण क्रमांक 8636-37
राजगढ़, दिनांक 26 जुलाई 2021
प्रारंभिक अधिसूचना
(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 कं. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1 ) में सुठालिया सिंचाई परियोजना तहसील- सुठालिया , जिला-राजगढ़ के ग्राम- गुर्जरखेडी खुर्द के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से प्रकरण में आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा -19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
-:अनुसूची ( 1 ) :
i
जिला: राजगढ़ तहसील: सुठालिया
सुठालिया सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत प्रभावित डूब क्षेत्र की भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव, ग्राम- गूजरखेडी खुर्द
विवरण
स.क.
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में )
रकबा
( 3 )
(1)
(2)
32.319
1 सुठालिया सिचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम- गूजरखेडी खुर्द की भूमि की आवश्यकता ।
32.319
कुल योग :
-: अनुसूची ( 2 ):
सर्वे नंबर
स.क्र.
नाम कृषक, पिता का नाम , जाति ग्राम
भूमिका रकबा (हे.मे)
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)
2
3
4
5 1
2/1
0.164
0.164
25
0.936
0.936
1 धीरप सिंह पिता घीसालाल, इन्दर सिंह पिता पर्थी, जुआरीलाल पिता पर्थी, गोपीलाल पिता पर्थी फतेह सिंह पिता पर्थी जाति गूजर पता नि. ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़
1.100
1.100
कुल 2 किता
2/2
0.164
0.164 2 गुलाब सिंह पिता जगन्नाथ जाति गूजर पता गूजरखेडी खुर्द सुठालिया, राजगढ़
1.467
1.467
48
50/3
0.190
0.19
0.506
0.506
50/4
2.327
2.327
कुल 4 किता 7407 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जुलाई 2021
सर्वे नंबर
स.क्र.
नाम कृषक , पिता का नाम, जाति ग्राम
भूमिका रकबा (हे.में)
अर्जित कीजाने वाली भूमि का रकबा (हे. में)
3
5
2
4
1
2/3
0.140
0.14
3
0.025
0.025
4
3 मेहताब सिंह, भारत सिंह, नारान सिंह, पर्वत सिंह, गणपत सिंह पिता भवंरलाल, हि. 50 पैसे चंदन सिंह, बृजमोहन, कमलसिंह पिता मानसिंह हि. 50 पैसे जाति गुर्जर पता नि. ग्राम तहसील, ब्यावरा, रािजगढ़
0.569
0.569
0.734
0.734
कुल 3 किता
0.078
0.078
5/1
4 खुशीलाल पिता हरकिशन जाति गुर्जर पता नि. ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़
40/2/1
0.038
0.038
50/2/1
0.312
0.312
0.106
13/3
0.106
0.013
14
0.013
27/2
0.396
0.396
37/2
0.106
0.106
38/1
0.291
0.291
0.253
0.253
40/4/1
1.593
1.593
कुल 9 किता
0.078
5/2
0.078
0.119
13/2
0.119
27/1
0.396
0.396
37/1
0.105
0.105
5 भजन सिंह पिता रामरतन हि. 1/4 भारत सिंह पिता रामरतन, हि. 1/4 सौतानबाई बेवा रामरतन, हि. 1/4 रामबाई पुत्री रामरतन हि. 1/4 जाति गुर्जर पता नि. ग्राम तहसील ब्यावरा निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.291
38/2
0.291
40/2/2
0.038
0.038
0.253
0.253
40/4/2
41/2
0.105
0.105
0.312
50/2/2
0.312
1.697
1.697
कुल 9 किता
0.078
5/3
0.078
0.118
13/1
0.118
27/3
0.397
0.397
37/3
0.105
0.105 6 जगदीश पिता अमर सिंह, वनेसिंह पिता अमरसिंह, गुलाब बाई पिता अमरसिंह , दरियाव बाई पिता अमर सिंह, ईसुमबाई पिता अमर सिंह, गुड्डीबाई पिता अमरसिंह जाति गुर्जर पता नि. ग्राम तहसील, ब्यावरा, रािजगढ़
0.291
38/3
0.291
0.038
40/2/3
0.038
40/4/3
0.253
0.253
41/3
0.106
0.106
0.312
0.312
50/2/3
1.698
1.698
कुल 9 किता 7408
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जुलाई 2021
स.क्र.
सर्वे नंबर
नाम कृषक , पिता का नाम , जाति ग्राम
भूमि का रकबा (हे. में)
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे. में)
3
4
5
2
1
5/4
0.234
0.234
7 दयाल सिंह पिता बालकिशन जाति गूजर पता गूजरखेडी खुर्द सुठालिया, राजगढ़
6/2
0.394
0.394
0.087
6/4
0.087
35/2
0.012
0.012
36/3
0.092
0.092
40/3/3
0.43
0.430
40/3/6
0.140
0.14
41/4
0.316
0.316
45/1
0.433
0.433
46
0.620
0.62
47/4
0.450
0.45
0.165
50/5/2
0.165
3.373
3.373
कुल 12 किता
6/1
0.393
0.393 8 गणपत पिता बालकिशन जाति गूर्जर पता नि. ग्राम तहसील सुठालिया रािजगढ़
6/5
0.087
0.087
35/1
0.013
0.013
36/2
0.180
0.18
0.341
40/3/2
0.341
40/3/4
0.140
0.14
45/2
0.300
0.300
47/1
1.020
1.02
47/3
0.442
0.442
50/5/3
0.140
0.140
3.056
3.056
कुल 10 किता
6/3
0.394
0.394 9 प्रभूलाल पिता बालकिशन जाति गूर्जर पता नि. ग्राम तहसील सुठालिया रािजगढ़
6/6
0.087
0.087
34
0.089
0.089
36/1
0.120
0.120
40/3/1
0.327
0.327
40/3/5
0.140
0.140
0.165
45/3
0.165
47/2
1.515
1.515
50/5/1
0.151
0.151
0.050
50/5/4
0.050
3.038
3.038
कुल 10 किता भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जुलाई 2021
7409 स.क्र.
नाम कृषक, पिता का नाम , जाति ग्राम
सर्वे नंबर
भूमिका रकबा (हे.में)
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में) 1
2
3
4
5
7/24
0.100
0.100 10 मनोहर सिंह पिता हरिसिंह हि. 1/2 मानसिंह पिता हरिसिंह हि. 1/2 जाति गूजर पता गूजरखेडी खुर्द सुठालिया, राजगढ़
8
0.405
0.405 11 प्रताब सिंह पिता देवजी जाति गूजर पता नि. ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़
9
0.152
0.152
42
1.151
1.151
44/2
0.142
0.142
1,850
कुल 4 किता
1.850 12
10
0.164
0.164
0.431
0.431 रामचन्दर पिता मेहताबसिंह हि. 1/5 भेरूसिंह पिता मेहताब सिंह, हि. 1/5 सुगनबाई पिता मेहताब सिंह, हि. 1/5 मेहताबसिंह पिता मेहताबसिंह हि. 1/5 धुलीबाई बेवा मेहताबसिह हि. 1/5 जाति गुर्जर पता नि. ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़
12/2
0.105
0.105
0.700
कुल 3 किता
0.700 13 मांगीलाल पिता रामसिंह जाति गूजर पता नि. ग्राम तहसील ब्यावरा स्वामी
11/2
0.126
0.126 14
12/1
0.768
0.768
19/2
0.067
0.067
43/2
0.190
0.19 कंचन सिंह पिता गंगाराम हि.1 / 4 घनश्याम पिता गंगाराम, हि.1 / 4 धीरप पिता मांगीलाल, हि.1 / 4 जसवंतसिंह पिता मांगीलाल हि.1 / 4 जाति गूजर पता नि. ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़
44/1
0.190
0.19
1.215
1.215
कुल 4 किता
15
0.430
0.43 15 पर्वत सिंह पिता भागीरथ जाति गूजर पता गूजरखेडी खुर्द सुठालिया, राजगढ़
16
0.215
0.215
28/4
0.272
0.272
0.917
0.917
कुल 3 किता
17
0.278
0.278
18
0.379
0.379 16 रामरतन पिता अमरा , हि.1 / 3 रामबक्ष पिता अमरा, हि.1 / 3 बलराम पिता अमरा हि.1 / 3 जाति गूजर पता नि. ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़
21
0.139
0.139
23
0.607
0.607
24
0.013
0.013
1.416
1.416
कुल 5 किता [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जुलाई 2021
7410
सर्वे नंबर
स.क्र.
नाम कृषक, पिता का नाम , जाति ग्राम
भूमिका रकबा (हे.में)
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)
5
4
3
2
1
0.068
0.068
19/1
0.189
44/3/2
0.189
17 प्रेमसिंह पिता रामसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम तहसील ब्यावरा राजगढ़ म.प्र. सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी
0.253
50/6
0.253
0.510
0.510
कुल 3 किता
0.253
26/1
0.253
18 भवरीबाई बेवा धनराज, धीसीबाई , कन्याबाई पुत्री धनराज, हि. 50 पैसे प्रेमसिंह आ. रामसिंह जाति गूजर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
0.069
22/1
19
0.069
जसवन्त सिंह पिता चेनसिंह जाति गूजर पता नि. ग्राम तहसील सुठालिया , राजगढ़
0.383
0.383
29/2
0.452
0.452
कुल 2 किता
0.07
0.070
20 दिनेश सिंह पिता चेनसिंह जाति गूजर पता नि. ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़
0.382
0.382
29/3
0.452
0.452
कुल 2 किता
0.253
0.253
26/2
0.234
0.234
43/1
21 मांगीलाल पिता रामसिंह, हि. 1/2 बापुलाल पिता रामसिंह हि. 1/2 जाति गूजर पता नि. ग्राम तहसील ब्यावरा, राजगढ़
0.214
0.214
0.253
50/7
0.253
0.067
0.067
19/3
1.021
1.021
कुल 5 किता
22
0.306
0.306
28/1
जसवंतसिंह पिता बालाबगस जाति गूजर पता गुजरखेडी खुर्द सुठालिया, राजगढ़
23
0.305
0.305
28/2
जसरथसिंह पिता बालाबगस जाति गूजर पता गूजरखेडी खुर्द सुठालिया, राजगढ़
24
0.306
0.306
28/3
धीरपसिंह पिता बालाबगस जाति गूजर पता गूजरखेडी खुर्द सुठालिया, राजगढ़
25
0.791
0.791
29/1
बापू पिता भवरलाल , हि. 1/4 नारान सिंह पिता भवरलाल, हि. 1/4 भारत पिता भवरलाल, हि. 1/4 कमलाबाई पिता भवरलाल हि. 1/4 जाति गूजर पता नि. ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़
0.063
0.063
30
26
0.089
0.089
31
अंकित ना . बा . पिता हरिसिंह सरपरस्त माता ममताबाई बेवा हरिसिंह जाति गूजर पता नि. ग्राम तहसील ब्यावरा, राजगढ़
0.253
0.253
32
0.379
0.379
40/5
0.784
0.784
कुल 4 किता भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जुलाई 2021
7411 स.क्र.
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
सर्वे नंबर
भूमिका रकबा (हे. में)
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में) 1
2
3
4
5 27 मांगीलाल पिता रामसिंह जाति गूजर पता नि. ग्राम तहसील ब्यावरा स्वामी
41/1
0.105
0.105 28
43/3
0.506
महेन्द्रसिंह पिता दयाल सिंह जाति गूजर पता नि. ग्राम तहसील सुठालिया , राजगढ़
0.506 29
43/4
0.234
0.234 दिनेश पिता प्रेमसिंह जाति गुर्जर पता ग्राम गुर्जरखेडी कला तहसील सुठालिया, राजगढ़
44/3/1
0.024
0.024
कुल 2 किता 0.258
0.258 30
49
0.734
0.734 शिवनारायण पिता खेमचन्द, हि.1 / 3 कल्याण पिता रूगनाथ, हि.1 / 3 कन्हैया पिता खेमचन्द हि.1 /3 जाति लोदी पता नि. टोडी तहसील सुठालिया, राजगढ़
31
7/1
0.596
0.596 मनोहर पिता हरिप्रसाद , हि.1 / 2 मानसिंह पिता हरिप्रसाद हि.1 / 2 जाति गुर्जर पता गूजरखेडी खुर्द सुठालिया, राजगढ़
महायोग :
32.319
32.319 भूमि के नक्षे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा , जिला - राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।
1
नीरज कुमार सिंह , कलेक्टर.
[ भाग 1 7412
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जुलाई 2021
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
[देखिये धारा 11 ( 1 ) ]
सागर, दिनांक 26 जुलाई 2021 क्रमांक 17 अ-82-21-22- भू- अर्जन - 2021-7379
मौजा पथरिया हाट पट.ह.नं.-47 तहसील सागर
:: प्रारंभिक अधिसूचना::
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर को कड़ान मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत शीर्ष निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । परियोजना के निर्माण से 48 ग्रामों की लगभग 12000 है . भूमि सिचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता हैः-
:
(1) परियोजना का नाम
कड़ान मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत शीर्ष कार्य निर्माण
हेतु
भूमि का विवरण
(2)
:
.1. जिला
सागर
:
2. तहसील
सागर
:
3. ग्राम
पथरिया हांट
4. पट.ह.नं.-
47
137.710 है.
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
:: अनुसूची-1 ::
स्वामित्व का प्रकार
स.क्र . क्र.
खसरा क्रमांक
अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम
भूमि का प्रकार
अर्जित भूमि (रकबा हे.में )
क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में
1
2
3
5
6
7
4
भूमिस्वामी
6.540
2
6.540
कृषि भूमि बाबूसींग पिता पूरनसींग लीलाबाई बेवा 1 पूरनसींग जाति यादव पता बेरखेरी सुवंश सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
1.620
भूमिस्वामी
बाबूसींग पिता पूरनसींग पता सा. बेरखेरी
कृषि भूमि
1.620
3
सुवंश भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
1.610
1.610
37
कृषि भूमि 2
भूमिस्वामी
1.610 कृषि भूमि
1.610
38
53
0.190
भूमिस्वामी
0.190 कृषि भूमि
0.070 कृपाशंकर कमलेश शिवचरण प्रेमनारायण
0.070
भूमिस्वाभी
कृषि भूमि
4/1
0.260
0.260
भूमिस्वामी
कृषि भूमि
5/1
भूमिस्वामी
0.150 3
0.150
कृषि भूमि
20/1
पिता पुरुषोत्तमलाल विनोदबाई भालतीबाई शकुन्तला विनीता पुत्री पुरूषोत्तमलाल पता सा देह भूमि स्वामी
0.240
0.240
भूमिस्वामी
कृषि भूमि
21/1
0.260
0.260
कृषि भूमि
22/1
भूमिस्वामी
0.800
0.800
कृषि भूगि
भूमिस्वामी
4/2
4
तेजसींग पिता श्यामसुंदर बंदना साधना पुत्री श्यामसुंदर अहिल्यावाई बेवा श्यामसुंदर जाति ठाकुर सागर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी
0.800
0.800
कृषि भूमि
4/3
भूमिस्वाभी
5
पवन वा. गगन श्याम ना. वा . पिता राजू पालक मां गायत्रीबाई वेवा राजू यादव पता सा बेरखेरी गुरू भूमि स्वामी 7413
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जुलाई 2021
भाग 1 ]
भूमिस्वामी कमलेश पिता पुरूषोत्तम लाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 6
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी शिवचरण पिता पुरुषोत्तम लाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 7
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी प्रेमनारायण पिता पुरुषोत्तम लाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 8
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी अमित पिता हरिनारायण अलका पुत्री हरिनारायण हरिनारायण पिता विन्द्रा जाति मिश्रा सागर सागर मध्यप्रदेश भमि स्वामी
भूमिस्वामी 9
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी रवि पिता बाबूसींग जाति यादव पता बेरखेरी सुवंश सागर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
भूमिस्वामी 10
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी श्रषिकृष्ण पिता बाबूसींग जाति यादव पता बेरखेरी सुवंश सागर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 11
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी आकाश पिता बाबूसींग जाति यादव पता बेरखेरी सुवंश सागर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 12
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 13
देवसीप्रसाद प्यारेलाल जमनाप्रसाद पिता सुन्दर रजक पता सा देह भूमि स्वामी भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 14
भूमिस्वामी 15
रमेश कुमार पिता वंशीधर सुधीर पिता रमेशकुमार पता सा सागर भूमि स्वामी जमनाप्रसाद पिता सुन्दरलाल पता सा देह भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 16 प्यारेलालं पिता सुन्दर सा देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी 17 देवीप्रसाद धिता सुन्दर सा देह भूगि स्वामी
भूमिस्वामी देवी जमना प्यारेलाल शोभाराम पिता सुन्दर
भूमिस्वामी
1 18 मुन्जाबाई बेनीबाई गौमतीबाई पुत्री सुन्दर पता सा देह भूमि स्वामी
0.070
0.070
कृषि भूमि 4/4
0.260 0.260 कृषि भूमि 5/2
0.140
0.140
20/2
कृषि भूमि
0.240
0.240
21/2
कृषि भूमि 0.260
कृषि भूमि
0.260
22/3
0.070
0.070
कृषि भूमि 4/5
0.270
0.270
कृषि भूमि 5/3
0,140
20/3
कृषि भूमि
0.140
0.240
0.240
21/3
कृषि भूमि
0.260
22/4
0.260
कृषि भूमि
0.060
0.060
कृषि भूमि 4/6
0.270 0.270
5/4
कृषि भूमि
0.140
0.140
20/4
कृषि भूमि 0.240 0.240 कृषि भूमि 21/4
0.260 0.260 कृषि भूमि 22/5
0.060
0.060
कृषि भूमि 4/7
0.270
0.270
कृषि भूमि 5/5
0.140 कृषि भूमि 0.140
20/5
0.240
0.240
कृषि भूमि 21/5
0.260
0.260
22/6
कृषिभूमि
0.060
0.060
कृषि भूमि 4/8
0.270 0.270
5/6
कृषि भूमि
0.140
0.140
कृषि भूमि 20/6
0.240
0.240
कृषि भूमि 21/6
0.260
0.260
22/7
कृषि भूमि
0.060 कृषि भूमि 0.060
4/9
0.270
0.270
कृषि भूमि 5/7
कृषि भूमि
0.140
0.140
20/7
0.240
0.240
कृषि भूमि 21/7
0.270 0.270
22/8
कृषि भूमि
0.060
0.060
कृषि भूमि 4/10
0.270
0.270
कृषि भूमि 5/8
कृषि भूमि
0.1.40
0.140
20/8
0.250
0.250
कृषि भूमि 21/8
0.260
0.260
कृषि भूमि 22/9
6
0.880
0.880
कृषि भूमि 0.590 0.590
379
कृषि भूमि 0.940
कृषि भूमि
0.940
7
8
0.330
0.330
कृषि भूमि 0.410 0.410
9
कृषि भूमि
0.450
10
कृषि भूमि 0.450
0.460
0.460
11
कृषि भूमि 0.890 0.890 कृषि भूमि 79 7414
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जुलाई 2021
भूमिस्वामी शोभा पिता सुन्दरलाल सा देह भूमि स्वामी
19
भूमिस्वामी 20
लीलावती बाई उर्फ बतीबाई बेवा बालचंद जसरथ नन्हेभाई चन्द्रभान पिता गनेश रूपाबाई बेवा गनेश पता सा देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी 21
रमेशकुमार पिता वंशीधर सा सागर भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 22
शारदा पिता सुदामाप्रसाद पता सा. देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी दीनदयाल पिता लक्ष्मन प्रसाद पटेल पता सा सदर भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 23
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी प्रियांशु उर्फ मयंक पिता खेमचंद पटैल पता सा. छतरपुर भूमि स्वामी
24
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी जीवनबाई उर्फ जयंतीदेवी पपि देवीलाल
25
भूमिस्वामी 26
फूलचंद पिता सुदंरलाल पता सा. केरबना भूमिस्वामी
भूमिस्वामी नत्थीबाई पति सुनील
27
अमित पिता रमेश जाति मिश्रा पता
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी कृष्णागंज वार्ड सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 28
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 29
परसराम लोकमन पिता नन्ना जाति पटेल पता पथरिया हाट सागर भूमि स्वामी
भूमिस्वामी 30
नीता बाई पति मनोजकुमार पता शास्त्री वार्ड भूमि स्वामी
भूमिस्वामी 31
देवकी जमना प्रसाद हीरालाल पिता छोटेलाल पता सागर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
भूमिस्वामी 32
गोविन्द पिता शिवप्रसाद कुशवाहा पता सा. सीहोरा भूमि स्वामी
भूमिस्वामी 33
दौलत सीताराम भिम्मा पिता भावसींग जाति अहिरवार पता सागर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
भूमिस्वामी जालम धनीराम हुकम राकेश पिता बल्लू 34 बेटीबाई बेवा बल्लू सरजूबाई पुत्री बल्लू पता सा देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी आदि एजूकेशनल सोसायटी महावीर नगर करीला सचिव सुगमकुमार वल्द अमीरचंद
35
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 36
कोठारी सा . रविदास वार्ड सागर भूमि स्वामी सगीर पिता ताज मुहम्मद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
भूमिस्वामी 37
हल्कीबहू बेवा पूरनलाल पता सा. बेरखेरी सुवंश भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी लच्छू इमरत पिता पूरन पता सा. देह भूमि स्वामी
38
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी द्वारका पिता रगवर प्रसाद पता सा . सागर भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 39
भूमिस्वागी
भूमिस्वामी
0.420
12
0.420
कृषि भूमि 13
0.950 0.950 कृषि भूमि
0.810
0.810
14
कृषि भूमि
0.310
0.310
15
कृषि भूमि 1.190
16
1.190 कृषि भूमि 18
1.180
1.180
कृषि भूमि
1.000
19
1.000
कृषि भूमि
0.610
0.610
26
कृषि भूमि 0.200
28
0.200 कृषि भूमि
1.300
1.300
17
कृषि भूमि 0.050 0.050
25
कृषि भूमि
0.400
0.400
कृषि भूमि 23/1
0.400
0.400
कृषि भूमि 23/2
0.410
0.410
23/3
कृषि भूमि 24
1.830
1.830
कृषि भूमि
0.600
0.600
कृषि भूमि 90/1
0.600 0.600
90/2
कृषि भूमि
0.730
27
0.730
कृषि भूमि 0.600 0.600
29
कृषि भूमि 30
0.420
0.420
कृषि भूमि
0.420
0.420
31
कृषि भूमि
0.420
0.420
32
कृषि भूमि
0.410
33
0.410
कृषि भूमि
0.220
0.154
कृषि भूमि 34/1/1
0.676
कृषि भूमि 34/1/2
0.080
0.080
कृषि भूमि 34/2
0.930
36
0.930
कृषि भूमि
1.110 कृषि भूमि 52
1.110
0.810 कृषि भूमि 39
0.810
0.010
371
0.030
कृषि भूमि 1.180
40
1.180 कृषि भूमि
0.940
0.940
41
कृषि भूगि
2.310
83
कृषि भूमि 2.31(0
2.310
2.310
84
कृषि भूमि 7415
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जुलाई 2021
भाग 1 ]
सुखलाल पिता लल्जा सा देह भूमि स्वामी
40
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 41
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी जालम योगेन्द्र भरत पिता बालकिशन शीला बाई मायाबाई बा प्रीति ना बा पुत्री बालकिशन वा खुद मां फूलरानी बेवा बालकिशन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी अनिल पिता छोटेलाल पता सा देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी 42
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी फूलचंद लक्ष्मन पिता सुन्दर लाल शान्ति बाई बेवा सुन्दर लाल मालती पुत्री सुन्दर लाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
भूमिस्वामी 43
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी सीमा पत्नि नवनीत सिंह चौहान पता शास्त्री 44 वार्ड सागर भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 45
श्रषिराज पिता छोटेलाल पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
भूमिस्वामी विनीत सिंह पिता जगदीश सिंह चौहान पता शास्त्री वार्ड सागर भूमि स्वामी
भूमिस्वामी 46
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 47
शारदाबाई पत्नि गुलझारीलाल पता सा देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी इमरत वल्द पूरन सेन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
भूमिस्वामी 48
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी लच्छू मुन्ना इमरत पिता पूरन बन्दना शब्बो 49 मीना कौशल्या पुत्री पूरन सुहागरानी बेवा पूरन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
भूमिस्वामी मुन्ना वल्द पूरन सेन पता निवासी ग्राम भूमि 50स्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 51
लच्छू वल्द पूरन सेन निवासी ग्राम भूमिस्वामी
भूमिस्वामी महेन्द्र कुमार पिता लच्छू सेन पता 097 पथरिया हाट सागर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी भूमिस्वामी 52
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 53
भूमिस्वामी अल्पेश अंकित अनुज ना वा ब. छोटेलाल बली मां व खुद सियारानी कैलाशरानी बेवा छोटेलाल
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 54
मिठठूलाल पिता खानजू पता सा. देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 55
हनुमतसिंह वल्द खूबसिंह पता सा . बेरखेरी सुवंश भूस्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 56
अरविन्द वल्द मिट्ठूलाल पता सा. देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी 57
देवेन्द्र वल्द मिट्ठूलाल पता सा. देह भूमि स्वामी
42
0.500 0.500 कृषि भूमि 0.720 0.720
43
कृषि भूमि
0.200
0.200
कृषि भूमि 44/1
0.400 0.400
44/2
कृषि भूमि 0.020 0.020 कृषि भूमि 45/3
0.240
0.240
कृषि भूमि 45/4
0.030
0.030
कृषि भूमि 45/1
0.110
46/1 0.110
कृषि भूमि
0.020
0.020
47/2
कृषि भूमि 48
1.290 1.290 कृषि भूमि 0.120 0.120 कृषि भूमि 64/2
0.100
0.100
कृषि भूमि 65/1
0.250
0.250
45/2
कृषि भूमि
कृषि भूमि
0.110
46/2
0.110
0.250
45/5 0.250
कृषि भूमि 0.290 0.290 कृषि भूमि 47/1
कृषि भूमि 0.140 0.140-
64/1
0.550
0.550
कृषि भूमि 65/2
2.180
49
2.180
कृषि भूमि
0.300
0.300
50/1
कृषि भूमि
0.340
0.340
51
कृषि भूमि
0.220
0.220
कृषि भूमि 54/1
0.560 कृषि भूमि 0.560
50/2
0.300
0.300
कृषि भूमि 54/2
0.720
0.720
50/3
कृषि भूमि
कृषि भूमि
0.150
0.150
54/3
1.810
1.810
कृषि भूमि 50/4
0.140
0.140
कृषि भूमि 50/5
0.200
0.200
56
कृषि भूमि
0.430
0.430
57
कृषि भूमि 59
0.110 0.110 कृषि भूमि
0.460
0.460
कृषि भूमि 61/1
0.580
0.580
कृषि भूमि 62/1
60
1.140
1.140
कृषि भूमि 1.030 1.030 कृषि भूमि 63
1.040
1.040
कृषि भूमि 61/2
0.360
0.360
कृषि भूमि 62/2
0.690
0.690
कृषि भूमि 66/1
0.690
0.690
कृषि भूमि 66/2 7416
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जुलाई 2021
भूमिस्वामी 58
रामप्रसाद वल्द मिट्ठूलाल पता सा. देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी गौरी सिंह पिता नन्हेसिंह जाति यादव 59 इतवारी तौरी वार्ड सागर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 60
बालकिसुन पिता लालमन पता सा. देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी निर्भय सींग भरतसींग पिता मुन्नालाल घोषी पता राजीव नगर वार्ड सागर भूमि स्वामी
भूमिस्वामी 61
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 62
हुकुम प्रसाद पिता दुर्गाप्रसाद पता सा देह भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 63
जाकिर हुसैन पि. विलायत हुसैन पता सा. सागर भूमि स्वामी
भूमिस्वामी 64
ज्ञानेन्द्र सिंह पिता गजेन्द्र सिंह पता सा. सदर सागर भूमि स्वामी
भूमिस्वामी 65
निर्भय सींग भरतसींग पिता मुन्नालाल घोषी पता राजीव नगर वार्ड सागर भूमि स्वामी
भूमिस्वामी सतीश नेतराम देशराज प्रमोद पिस राजाराम
भूमिस्वामी 66
भागवती गीता संजू पार्वती पुत्री राजाराम शीलाबाई बेवा राजाराम पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
भूमिस्वामी दया पिता कसिया पता निवासी ग्राम भूमि 67 स्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 68 नंदू पिता कसिया निवासी ग्राम भूमि स्वामी
भूमिस्वामी 69 बलराम पिता हरीसींग सा सागर भूमि स्वामी
भूमिस्वामी 70 करनसिंह पिता हरीसींग सा देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी 71
मानसींग पिता गोकलप्रसाद घोषी पता इतवारी टोरी सागर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी नारायण पिता मूलचंद पटैल गंगाराम पिता 72 कुन्दन लाल पटैल बबलू पिता कुन्दन लाल पटैल पता सुभानगर भूमि स्वामी
भूमिस्वामी रंधीर सिंह पिता शंभू सिंह पता सा देह भूमि
स्वामी
भूमिस्वामी 73
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 74
भूपेन्द्र पिता मानसिंह पता इतवारी टौरी सागर भूमि स्वामी
भूमिस्वामी 75 देवी प्रसाद पिता रतन सा देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी 76
बालकृष्ण पिता ओकार प्रसाद ब्राम्हण पता सा. रहली भूमि स्वामी
भूमिस्वामी समीर पिता ताजमुहम्मद सा. भगतसींग वार्ड 77 सागर नरेन्द्रसींग वल्द बलरामसींग यादव पता सा. बेरखेरी सुवंश भूमि स्वामी
भूमिस्वामी 78
सगीर पिता ताज मुहम्मद पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
भूमिस्वाभी 79 छोटीबाई पत्नि खिलान
भूमिस्वामी नारायण पिता मूलचंद पटैल गंगाराम पिता 80 कुन्दन लाल पटैल बबलू पिता कुन्दन लाल पटैल पता सुभानगर भूमि स्वामी
कृषि भूमि 0.690 0.690
66/3
0.350
0.350
कृषि भूमि 67/1
0.020 0.020
67/2
कृषि भूमि 0.740 1.470
67/3
0.340
कृषि भूमि कृषि भूमि 67/4
0.400
67/5
कृषि भूमि 0.170
67/6
कृषि भूमि
0.450
0.130
68/1
कृषि भूमि 1.140
68/2
कृषि भूमि
0.100
0.580
कृषि भूमि 70/1
0.140
कृषि भूमि 70/2
0.180
0.180
कृषि भूमि 80/2
378/2 0.020 0.020 कृषि भूमि
0.190
0.190
कृषि भूमि 80/3
0.010 0.010
378/3
कृषि भूमि
0.180
0.180
80/1
कृषि भूमि
0.240
0.240
कृषि भूमि 81
82
0.100
0.100
कृषि भूमि
1.000
1.000
86
कृषि भूमि
1.850
1.850
87
कृषि भूमि
0.670
0,670
88
कृषि भूमि
0.400
0.400
89/2
कृषि भूमि
0.900
96
0.900
कृषि भूमि
1.800
1.800
कृषि भूमि 99/1
0.410 कृषि भूमि 0.410
91
1.250
1.250
92
कृषि भूमि
1.090
0.140
कृषि भूमि 93/1
1.600
कृषि भूमि 93/2
कृषि भूमि 0.320 0.450
94/1
0.400
94/2
कृषि भूमि 0.400
कृषि भूमि 94/4 भाग 1 ]
7417
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जुलाई 2021
रामसखी जोजे रणधीरसिंह पता सा. देह भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 81
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी भगवानसींग पिता शम्भू सींग पता सा देह भूमिस्वामी
82
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 83
थानसिंह पिता रज्जूसिंह पता सा. गोदू तहसील खुरई भूमि स्वामी
भूमिस्वामी कुसुमरांनी उर्फ बडी बहू बैवा शम्भू सींग
84
85 हेमन्तसिंह पिता रणधीरसिंह
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 86
राजेश चन्द्रेश रामनाथ पिता रामरतन पता सा देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी 87
चन्द्रेश रामनाथ पिता रामरतन पता सा देह भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी राजेश बल्द रामरतन घोषी पता सा देह भूमि स्वामी
88
भूमिस्वामी यतीश
भूमिस्वामी 89
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 90
द्वारका प्रसाद पिता जमना प्रसाद पता सागर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी चन्द्रेश बल्द रामरतन घोषी
भूमिस्वामी 91
भूमिस्वामी रामनाथ बल्द रामरतन घोषी पता सा. देह भूमिस्वामी
92
भूमिस्वामी फूलसींग पिता गुलाबसींग राजपूत
भूमिस्वामी 93
भूमिस्वामी सुमन पत्नि संतोष कुमार कांता पत्नि रमेश कुमार रीतेश कुमार पिता रमेशचंद गरिमा 94 पत्नि रितुल संतोष पिता छोटेलाल अर्चित वल्द संतोष कुमार पता सा. गांधी चौक वार्ड सागर भूमि स्वामी
भूमिस्वामी 95
मकेश कुमार पिता टेकचंद भायजी अभिमेष नाबा ब.व. बली मुकेश कुमार पिता टेकचंद भायजी सा बण्डा बाजार सागर भूमि स्वामी
भूमिस्वामी 96
मुकेश कुमार पिता टेकचंद भायजी (एच०यू०एफ०)
भूमिस्वामी निरपत पिता मूलचंद सा. सागर भूमि स्वामी
97
भूमिस्वामी 98
भूमिस्वामी ओमप्रकाश पिता हरीशचंद श्रीमति चारू पत्निसौरभ जाति अग्रवाल पता रजाखेडी सागर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 99
जनकरानी जोजे निरपत सा सागर भूमिस्वामी
भूमिस्वामी बृजलाल पिता हरप्रसाद सा देह भूमि स्वामी
100
भूमिस्वामी खुशालचंद पिता दुर्गाप्रसाद सा सागर भूमि स्वामी
101
भूमिरवामी
भूमिस्वामी 102 दलीप पिता बृजलाल सा सागर भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 103
देवेन्द्र कुमार पिता बृजलाल पता सा सागर भूमिस्वामी
दुष्यन्त पिता बृजलाल सा सागर भूमि स्वामी भूमिस्वामी 104
भूमिरवामी भवनी पिता गनेशप्रसाद सा देह भूमि स्वामी
105
भूमिस्वामी 106 तुलसीराम पिता हल्के सा देह भूमि स्वामी
0.040
कृषि भूमि 94/3
0.830 0.830
89/1
कृषि भूमि 0.800 0.800
101/2
कृषि भूमि 95
1.440
1.440
कृषि भूमि 104
0.220 0.220 कृषि भूमि 98
1.830
1.830
कृषि भूमि 0.040 0.040
99/2
कृषि भूमि
1.380
100
1.380
कृषि भूमि 0.620 0.620
101/1
कृषि भूमि
0.390
0.410
382/2
कृषि भूमि
0.200
383/1 0.250
कृषि भूमि 101/3 0.750 0.750 कृषि भूमि
0.600
0.660
382/1
कृषि भूमि
1.360
1.360
102/1/1/2
कृषि भूमि
0.060
0.060 :
कृषि भूमि 102/1/2
1.380 1.380 कृषि भूमि 102/1/1/1
0.750
101/4
कृषि भूमि
0.750
0.760
0.760
101/5
कृषि भूमि
0.660
0.660
कृषि भूमि 383/2
0.080
0.080
102/2
कृषि भूमि
1.060
1.670
227/1
कृषि भूमि 0.040
227/2
0.040 कृषि भूमि 0.060 0.060
227/3
कृषि भूमि
1.020
1.500
228/1
कृषि भूमि
0.150
0.180
228/2
कृषि भूमि 0.060 0.060 कृषि भूमि 229/2
230
4.430
4.430
कृषि भूमि
1.620
1.620
229/1
कृषि भूमि 232
1.220
1.500
कृषि भूमि 234
1.730 1.320 कृषि भूमि 235
2.590 2.590 कृषि भूमि 236
1.100
1.100
कृषि भूमि 1.690
237
1.690 कृषि भूमि
0.700
238
0.700
कृषि भूगि
0.010
308
0.010
कृषि भूमि
0.120
0.370
कृषि भूमि 3,69 7418
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जुलाई 2021
भूमिस्वामी देवीदीन राजाराम मौनी बाई ममता हल्ली पिता नब्बा पता सा देह भूमि स्वामी
107
भूमिस्वामी देवीदीन पिता नब्बा निवासी ग्राम भूमि स्वामी 108
भूमिस्वामी 109
जयराम राजू वल्द रामप्रसाद दुर्गा पुत्री रामप्रसाद बडीबहू बेवा रामप्रसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
भूमिस्वामी नंदू पिता कसिया निवासी ग्राम भूमि स्वामी
110
भूमिस्वामी राजाराम संतोष राकेश मुकेश पिता लीलाधर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
111
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 112
रामअवतार पुत्र विष्णु प्रसाद जाति ब्राम्हण पता सागर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी हेमंतकुमार पिता मुन्नालाल जाति सोनी पता बरियाघाट वार्ड सागर मध्यप्रदेश श्रीमति सुगंधी पत्नि बालकृष्ण जाति उपाध्याय पता विवेकानंद वार्ड सागर मध्यप्रदेश
भूमिस्वामी देवशंकर मीनाप्रसाद पिता सीताराम पता सा देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी 113
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 114
दयालप्रसाद कामताप्रसाद गिरजाप्रसाद पिता सूरजप्रसाद बेवी पुत्री सूरजप्रसाद पता सा देह- भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी रामसेवक पिता जगमोहन पता सा देह भूमि स्वामी
115
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 116
भूमिस्वामी शंकरलाल पिता रामसहाय चंदाबाई पुत्री रामसहाय नर्मदाप्रसाद हरीनारायण पता सा देह भूमि स्वामी संतोष नरेश पिता भगवानदास ममता पुत्री भगवानदास भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 117
अनीता सविता पुत्री टीकाराम सुशील पिता टीका राम पता सा देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी रामअवतार पुत्र विष्णु प्रसाद जाति ब्राम्हण पता सागर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
118
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी गनेश पिता दररू पता सा देह भूमि स्वामी
119
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी कंछेदी लक्ष्मीनारायण पिता रामा लक्ष्मी उर्फ सरिता रश्मि पुत्री रामा कृष्णाबाई बेवा रामा जाति साहू पता सागर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी 120
भूमिस्वामी
f
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी प्रसन्न कुमार पिता लालचंद पता सा. सेबेदार वार्ड सागर भूमि स्वामी
121
भूमिस्वामी वार्ड सागर भूमि स्वामी सीमा पत्नि प्रसन्न कुमार पता सा. सूबेदार
122
भूमिस्वामी 123
दीनदयाल पिता हलके जाति साहू पता सागर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
भूमिस्वामी 124
रामचरण पिता हलके जाति साहू पता सागर सागर सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
भूमिस्वामी गनपत पिता हलके सा. देह भूमि स्वामी
125
भूमिस्वामी दीनदयाल पिता हलके सा. देह भूमि स्वामी
126
372
0.020 0.020 कृषि भूमि
कृषि भूमि
0.010
373
0.020
374
0.020 कृषि भूमि 0.040
0.010
0.010
कृषि भूमि 378/1
कृषि भूमि
1.650
380
1.650
0.540
0.540
कृषि भूमि 381
0.570
384
0.570
कृषि भूमि
0.680
0.760
कृषि भूमि 385
0.320
386
0.630
कृषि भूमि
0.200
0.200
कृषि भूमि 394
0.180
0.180
389
कृषि भूमि
1.180
397
1.180
कृषि भूमि
कृषि भूमि 401
1.020 0.600
0.200
390
कृषि भूमि 0.200
0.800
0.960
398/1
कृषि भूमि 0.170 0.170 कृषि भूमि 391
0.430
0,430
392
कृषि भूमि 393
कृषि भूमि 0.190 0.190
0.920
395
0.920
कृषि भूमि
0.040
396
0.040
कृषि भूमि
0.220
399
कृषि भूमि 0.400
0.240
0.240
कृषि भूमि 398/2
400
0.610
0.920
कृषि भूमि
0.220
0.220
कृषि भूमि 402/1
0.420 कृषि भूमि 0.740
403/1
0.060 कृषि भूमि 0.060
402/2
0.080 कृषि भूमि 0.170
403/2
0.310 कृषि भूमि 404/4 0.380
0.530 कृषि भूमि 0.530
405/1
0.800
0.800
कृषि भूमि 404/1
0.130 कृषि भूमि 0.130
404/2
0.180 कृषि भूमि 0.290
404/3
0.400
0.400
कृषि भूमि 405/2
0.400
0.400
कृषि भूगि 405/3/1
0.110 कृषि भूमि 0.110
405/3/2 7419
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 जुलाई 2021
भाग 1 ]
भूमिस्वामी 127 अमित पिता रामविशाल सा देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी तेजराम पिता कडोरी सा सागर भूमि स्वामी 128
भूमिस्वामी 129
कल्लूहरीश उमेश पिता कन्छेदी गनेशीबाई यशोदाबाई कमलाबाई पुत्री कंछेदीलाल पता सा सागर भूमि स्वामी
भूमिस्वामी गुलाबरानी बेवा सीताराम देवशंकर मीनाप्रसाद पिता सीताराम सा देह भूमिस्वामी 130
भूमिस्वामी रामकिशन पिता जोरा पता सा देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी 131
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी घूमन पिता जोराबल नि. देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 132
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी दीना पिता जोरा पता सा देह भूमि स्वामी भूमिस्वामी 133
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 134
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 135
ब्रजरानी बेवा नर्मदाप्रसाद रामस्वरूप कामता देवेन्द्र पिता नर्मदा शिरोमणी लीला सविता सुधा पुत्री नर्मदा सा देह भूमि भूमि स्वामी घूमन रामकिसुन दीना पिता जोरावल पता सा. देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी देवेन्द्र पिता नर्मदा पता सा. देह भूमि स्वामी 136
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी दीना पिता जोराबल पता सा देह भूमिस्वामी 137
भूमिस्वामी अभिषेक वल्द सीताराम सा. सागर भमिस्वामी
138
भूमिस्वामी धर्मवीर पिता जयराम सा . सागर भूमि स्वामी 139
भूमिस्वामी 140
सतीषकुमार पिता संतोषकुमार पता सा. सागर भूमि स्वामी
योगः
406
2.850 1.550 कृषि भूमि
407
0.470
1.270
कृषि भूमि
0.570
1.270
408
कृषि भूमि
0,200 कृषि भूमि
0.280
417
0.320 0.250
431
कृषि भूमि
0.020 कृषि भूमि
0.070
432/4
0.080 0.080 कृषि भूमि
434/1
0.420
कृषि भूमि
0.720
436/1
0.400
कृषि भूमि
436/2
0.040 0.020 कृषि भूमि
432/1
0.450
0.650
437
कृषि भूमि
0.100 कृषि भूमि
0.200
439/1
0.800
कृषि भूमि
439/2
0.100
कृषि भूमि
439/3
0.060
0.060
58
कृषि भूमि
0.690 0.690 कृषि भूमि
61/3
0.400
कृषि भूमि
438
0.400
0.710
0.710
कृषि भूमि
441
0.050
0.240
कृषि भूमि
432/2
0.360 कृषि भूमि
0.360
433/1
0.060
0.060
कृषि भूमि
432/3
0.240 कृषि भूमि
0.240
432/5
0.360
0.360
कृषि भूमि
433/2
0.400
0.400
434/2
कृषि भूमि
0.740
कृषि भूमि
0.050
447
0.770 कृषि भूमि
1.520
448
1.010 0.660 कृषि भूमि
449
137.710
256 151.890
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15- (7) -2014- सात- शा , 2ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिग्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर जिला सागर तथा परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सांगर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूगि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर जिला सागर में ) आक्षेप यदि कोई हो , फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी सागर जिला सागर एवं परियोजना प्रबंधक, बीता पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सोगर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपक सिंह , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जुलाई 2021
7420
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 24 मार्च 2021
प्र. क्र. 48- अ- 82 - वर्ष 2020-21.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
जिला
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (है. में)
(3) कचनारा
(1) पन्ना
(2) गुनौर
(5) कार्यपालन यंत्री , जल- संसाधन संभाग, पन्ना.
(6) नचनौरा तालाब योजना अन्तर्गत बांध के डूब क्षेत्र के (छूटे हुये रकबे ) बांध निर्माण में प्रभावित भूमि अर्जन कार्य हेतु.
(4) निजी भूमि रकबा 5.550 है . एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 है. कुल रकबा 5.550 है.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
पन्ना, दिनांक 18 जून 2021
प्र. क्र. 01 - अ- 82- वर्ष 2021-22.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
जिला
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (है. में)
(3) महेवा
(2) अमानगंज
(1) पन्ना
(5) कार्यपालन यंत्री , जल- संसाधन संभाग, पन्ना.
(6) सेमरी तालाब योजना अन्तर्गत बांध के डूब क्षेत्र के ( छूटे हुये रकबे ) बांध निर्माण में प्रभावित भूमि अर्जन कार्य हेतु.
(4) निजी भूमि रकबा 73.609 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 है. कुल रकबा 73.609 है.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय कुमार मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
7421
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जुलाई 2021
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
सीधी, दिनांक 15 जून 2021
क्र. 210- भू- अर्जन -2021 .- चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः-
(क) जिला-सीधी
(ख) तहसील- रामपुर नैकिन
(ग) ग्राम-खैरा
(घ ) पटवारी हल्का का नाम-खैरा
(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- रकबा 0.150 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
का रकबा ( हे. में. )
क्र.
विवरण (4)
(3)
(2)
(1)
0.040
80
1
मुस. कलावती बेवा रामलला, रेखा, गीता, नीता, कल्पना, विद्या पिता रामलला, रामसिया, सियाशरण , रमेश कुमार, रामलखन , रमाकांत, अरविन्द कुमार पिता यदुनाथ प्रसाद.
0.100
82
2
हीरालाल पिता जेठूराम, पवित्री बेवा मंगलराम, श्रीनिवास, अयोध्या प्रसाद, केशनव प्रसाद, रामनिवास , श्रीकांत पिता मंगलराम, शंखी, श्यामवती , गुड्डू पुत्री मंगलराम.
0.010
100
3
मुस. शकुन्तला देवी पत्नी कौशल प्रसाद, लक्ष्मीकांत, गिरीश कुमार पिता कौशल प्रसाद.
कुल योग.. 0.150
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सोननदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन कार्यालय , कलेक्टर सीधी एवं उपखण्ड अधिकारी चुरहट/ रामपुर नैकिन , जिला सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
ग्वालियर, दिनांक 24 जून 2021
प्र. क्र. अ-82-2020-21 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार [भाग 1 7422
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जुलाई 2021
नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का नाम
लगभग क्षेत्रफल
जिला तहसील ग्राम
रकबा
सर्वे नं.
धारा 12 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
(7)
(6)
(5)
(3) (4)
(1)
(2)
411
3.344
डबरा
ग्वालियर
देवगढ़
422/1
0.532
0.293
422/2
परियोजना प्रबन्धक, मॉ रतनगढ़ परियोजना क्रियान्वयन इकाई, मौ जिला भिण्ड.
0.147
1151/मिन-2
मॉ रतनगढ़ बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण के डूब क्षेत्र हेतु ग्राम देवगढ़ की भूमि का अर्जन.
0.073
1154
0.052
1155
1156/मिन-1
0.444
0.444
1156/मिन-2
0.010
1157/मिन-2
0.072
1200
1.980
1201
0.449
1202
0.063
1210
1211
0.251
0.052
1212
0.209
1213
0.219
1214
0.644
1215/मिन-2
1635/मिन-1
0.705
0.198
1636/मिन-1
1638
1.338
1640
0.794
0.627
1641
1.599
1642
0.261
1649
0.345
1663
1665
2.456
1.264
1667
0.219
1668
1669
0.470
0.387
1671
1674
0.251
0.502
1675
1.045
1678
0.606
1679
0.606
1680
0.063
1685
0.397
1686
0.010
1687
1689
0.272
0.324
1691
0.324
1692
1693
1.641
0.387
1694 भाग 1 ]
(1)
(2)
(3) (4)
1695
1696
1697
1698
1699
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723/1
1723/3
1724
1725
1726
1727
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1740/मिन-1
1741/मिन -2
1744
1746
1747
1749
1757/मिन-1
1757/मिन-2
1762/मिन-1
1809/1740
कुल योग .
7423
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जुलाई 2021
(5)
(6)
(7) 0.199
0.084
0.178
0.125
0.282
0.167
0.042
0.052
0.073
0.052
0.272
0.105
0.125
0.105
0.481
0.355
0.136
0.230
0.658
0.575
0.648
0.261
0.314
0.543
0.031
0.355
0.523
0.408
0.836
0.355
0.408
0.439
0.449
0.042
1.160
1.160
1.672
2.000
0.125
0.449
0.042
2.665
1.672
1.620
0.674
0.136
49.652
भूमि का नक्शा (प्लान ) न्यायालय भू- अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जुलाई 2021
7424
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग पन्ना, दिनांक 25 जून 2021
प्र. क्र. 35- अ- 82 - वर्ष-2020-21.- भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार कोविस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन कीस्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- अजयगढ़
(ग ) ग्राम- सब्दुआ
(घ ) क्षेत्रफल-7.860 हेक्टेयर.
भूमि का प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हैक्टेयर में)
(3)
(2)
खसरा नम्बर (1)
0.950
6
निजी भूमि
0.070
15
निजी भूमि
0.270
निजी भूमि 14
1.330
13
निजी भूमि
0.240
10
निजी भूमि
0.080
निजी भूमि 12
0.020
निजी भूमि 9
0.290
निजी भूमि 18
0.610
16/2
निजी भूमि
0.240
निजी भूमि 16/1
0.930
26
निजी भूमि
0.270
29/1/ka
निजी भूमि
0.770
29/2/ka
निजी भूमि
(3)
(2)
(1)
0.390
25
निजी भूमि
0.500
27/1 /ka
निजी भूमि
0.900
27/2/ka
निजी भूमि योग .. 7.860
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है:- मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत केन नदी से मझगांय जलाशय तक एप्रोच चैनल निर्माण कार्य हेतु धारा -19 का प्रकाशन, ग्राम सब्दुआ तहसील एवं अनुभाग अजयगढ़.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अजयगढ़ में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 36- अ- 82- वर्ष- 2020-21.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन कीस्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- अजयगढ़
(ग) ग्राम- डुंगरहो
(घ) क्षेत्रफल-4.605 हेक्टेयर.
भूमि का प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हैक्टेयर में )
(3)
(2)
खसरा नम्बर (1)
0.250
326
निजी भूमि
0.020
337/1
निजी भूमि
0.770
347
निजी भूमि 7425
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जुलाई 2021
भाग 1 ]
(3)
(2)
(1)
0.268
288/1
निजी भूमि
1.472
350/2
निजी भूमि
0.380
331
निजी भूमि
0.250
333/2
निजी भूमि
0.005
333/1
निजी भूमि
1.010
निजी भूमि 327/3
0.180
325
निजी भूमि
4.605
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है:- मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत केन नदी से मझगांय जलाशय तक एप्रोच चैनल निर्माण कार्य हेतु धारा -19 का प्रकाशन, ग्राम डुंगरहो तहसील एवं अनुभाग अजयगढ़.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अजयगढ़ में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय कुमार मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 01 जून/ जुलाई 2021 क्र.4147- भू-अर्जन-2021 .- चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि के, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि कीसार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- चौरई
(ग) नगर/ग्राम-ग्राम- धनौरा , प.ह.नं. - 02, ब. नं. - 135, रा. नि. मं.-चौरई.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-
कुल रकबा 0.750 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.283
556/1
0.271
556/2
0.129
561
(3)
(2)
(1)
0.027
197/2
0.040
193/1
योग.. 0.750
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण से डूब प्रभावित क्षेत्र के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp . gov.in एवं म. प्र . शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन अधिकारी , तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 चौरई, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना मिट्टी बांध उप संभाग क्रं.2 सिंगना, तहसील चौरई, जिला- छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
छिन्दवाड़ा, दिनांक 14 जुलाई 2021
क्र. 4362- भू- अर्जन-2021. चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि कीसार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- चौरई
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम-चौरई, प.ह.नं. - 34, ब. नं. - 93, रा . नि. मं. चौरई.
7426
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 जुलाई 2021
(घ) अर्जित किये जाने वाला
प्रस्तावित क्षेत्रफल -
कुल रकबा 0.537 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)
166/1
0.491
166/4
0.008
166/5
0.016
166/7
0.022
योग.. 0.537
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- रेल्वे परियोजना के अंतर्गत छिंदवाड़ा-नैनपुर-मंडला फोर्ट छोटी रेल लाईन को बड़ी रेल लाईन में परिवर्तित किये जाने हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण के संबंध में.
( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी , तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .
( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , उप- मुख्य अभियंता (निर्माण) द. पू. मध्य रेल नैनपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण,, कार्यपालन यंत्री (निर्माण ) छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , खण्डवा , दिनांक 7 जून 2021
नस्ती क्र. एल.ए. - 2019-प्र. क्र.-0005 - अ- 82-2019-20.- शुद्धि पत्र.- उप मुख्य इंजीनियर निर्माण दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के प्रस्ताव के आधार पर अकोला-खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन ( गेज कन्वर्जन ) कार्य हेतु ग्राम लाड़नपुर की अधिग्रहित की जाने वाली निजी भूमि के संबंध में भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम , 2013 की धारा 4 सामाजिक समाघात रिपार्ट की छूट संबंधी अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 18 अक्टूबर 2019 को, पत्रिका खण्डवा में दिनांक 11 सितम्बर 2020 को, स्वदेश में दिनांक 20 अक्टूबर 2019 को, आम इश्तहार दिनांक 30 सितम्बर 2019 को हुआ. जिला खंडवा की वेबसाइट www://Khandwa.nic.in पर दिनांक 30 सितम्बर 2019 को अपलोड किया गया . रेल्वे विभाग द्वारा मौके अनुसार जाँच उपरान्त संशोधन प्रस्तुत किया गया है. अतः उक्त अधिसूचना में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे.
सही संशोधित प्रविष्टि रकबा
(2) 1.3642 हेक्टे.
पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि रकबा (1) 1.3200 हेक्टे.
(2) उक्त प्रकाशन अधिसूचना में कुल अर्जनीय रकबा 1.3200 हेक्टे. के स्थान पर 1.3642 हेक्टे. पढ़ा जावे.
खण्डवा, दिनांक 07 जून 2021
नस्ती क्र.- एल.ए. - 2019-प्र. क्र.-0004- अ-82-2019-20.- शुद्धि पत्र.- उप मुख्य इंजीनियर निर्माण दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के प्रस्ताव के आधार पर अकोला- खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन ( गेज कन्वर्जन ) कार्य हेतु ग्राम बननगांव आखई की अधिग्रहित की जाने वाली निजी भूमि के संबंध में भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम, 2013 की धारा -4 सामाजिक समाघात रिपार्ट की छूट संबंधी अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 18 अक्टूबर 2019 को, स्वदेश में दिनांक 20 अक्टूबर 2019 को , पिपुल्स समाचार में दिनांक 20 अक्टूबर 2019 को, आम इश्तहार दिनांक 30 सितम्बर 2019 को हुआ. जिला खंडवा की वेबसाइट www://Khandwa.nic.in पर दिनांक 30 सितम्बर 2019 को अपलोड किया गया. रेल्वे विभाग द्वारा मौके अनुसार जाँच उपरान्त संशोधन प्रस्तुत किया गया है. अतः उक्त अधिसूचना में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे .
पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि रकबा (1) 1.882 हेक्टे.
सही संशोधित प्रविष्टि रकबा (2) 2.582 हेक्टे.
(2 ) उक्त प्रकाशन अधिसूचना में कुल अर्जनीय रकबा 1.882 हेक्टे. के स्थान पर 2.582 हेक्टे. पढ़ा जावे.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनय द्विवेदी, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
भाग 1 ]
7427
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जुलाई 2021
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर
जबलपुर, दिनांक 2 जुलाई 2021
क्र. D- 2409-दो- 2-54-2020. श्री रवीन्द्र प्रताप सिंह चुण्डावत, रजिस्ट्रार ( डी.ई. ) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्र. 3- (ए) 19-03 - इक्कीस- ब( एक ), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 5 मई 2019 से दिनांक 4 मई 2021 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र. A- 1989-दो- 2-35-2019.- श्रीमती निरूपमा श्रीवास्तव, डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम. ) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 17 से 25 मई 2021 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 मई 2021 से दिनांक 16 मई 2021 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, ओ.एस.डी.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती निरूपमा श्रीवास्तव , डिप्टी रजिस्ट्रार (एम. ) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
जबलपुर, दिनांक 13 जुलाई 2021 अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती निरूपमा श्रीवास्तव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती, तो डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम. ) के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. A- 1992-दो- 2-35-2019.- श्रीमती निरूपमा श्रीवास्तव, डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम. ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 22 से 27 अप्रैल 2021 तक छः दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
क्र. A-2183-दो- 3-420-80- भाग- बारह. श्री दीपक कुमार त्रिपाठी , सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश ( जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) , कुटुंब न्यायालय, सतना को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश फा. 195- इक्कीस- ब-( एक) -2018 , दिनांक 31 मार्च 2018 , समसंख्यक पत्र क्र. 4346- इक्कीस- ब ( एक)-2018, दिनांक 19 सितम्बर 2018 , समसंख्यक आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (3 ) , मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग , मंत्रालय , भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्र. एफ-6-1-2018- नियम - चार, दिनांक 8 मार्च 2019 के अनुसार श्री त्रिपाठी को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मई 2021 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
1. अर्जित अवकाश
अर्द्धवेतन अवकाश
217 83
योग .. 300 दिवस अवकाश से लौटने पर श्रीमती निरूपमा श्रीवास्तव, डिप्टी रजिस्ट्रार (एम. ) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार कीजावेगी:-
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
( i ) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान 217 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.
प्रमाणितकिया जाता है कि श्रीमती निरूपमा श्रीवास्तव , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती, तो डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम. ) के पद पर कार्यरत रहतीं.
(ii)
जबलपुर, दिनांक 15 जुलाई 2021
सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अर्धवेतनिक अवकाश वेतन अनुज्ञेय महंगाई भत्ता अवकाश के एवज = में नगद भुगतान 30 x83
क्र. A- 2185- दो -3-420-80- भाग- बारह.-स्व. श्री शिवचरण पाण्डेय, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , शिवपुरी का स्वर्गवास दिनांक 7 मई 2021 को हो जाने के कारण उनके अवकाश लेखा में शेष बचे अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति, उनके विधिक उत्तराधिकारी क्र. B- 3781-दो- 2-32-2018 .- श्री दीपेश तिवारी , रजिस्ट्रार (न्यायिक- II ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्र. 3- (ए) 19-03- इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2017 से दिनांक 31 अक्टूबर 2019 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
7428
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 जुलाई 2021
[ भाग 1
क्र. A- 2190-दो- 2-16-2020.- श्री विनोद कुमार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी को दिनांक 15 से 24 अप्रैल 2021 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में 11 से 14 अप्रैल 2021 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 25 अप्रैल 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
पत्नी श्रीमती वंदना पाण्डेय को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के ज्ञापन क्र. 161-4-31-82-नि-1- चार, दिनांक 31 जनवरी 1983 तथा सहपठित पत्र क्र. जी-25-28-95- सी- चार , दिनांक 10 जुलाई 1995, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश फा क्र. 195 - इक्कीस- ब ( एक )-2018 , दिनांक 31 मार्च 2018 , समसंख्यक पत्र क्र. 4346- इक्कीस- ब(एक ) -2018, दिनांक 19 सितम्बर 2018 के अंतर्गत निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
अवकाश से लौटने पर श्री विनोद कुमार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी को शिवपुरी पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
1. अर्जित अवकाश अर्द्धवेतन अवकाश योग 281 19 300 दिवस
प्रमाणित किया जाता है कि श्री विनोद कुमार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार कीजावेगी:-
(i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 281 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.
क्र. B- 3712-दो- 2-27-2020.- श्री अनिल कुमार सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को दिनांक 12 से 16 जुलाई 2021 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 11 जुलाई 2021 के तथा अवकाश के पश्चात्में दिनांक 17 एवं 18 जुलाई 2021 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(ii) अर्धवेतनिक सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय महंगाई भत्ता अवकाश के एवज = में नगद भुगतान 30 x 19
अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार सिंह , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. A- 2188-दो - 3-420-80- भाग- बारह. श्री भाऊराव पाटिल, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सागर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा क्र. 195- इक्कीस- ब ( एक) -2018 , 31 मार्च 2018 , समसंख्यक पत्र क्र.4346- इक्कीस-ब( एक) -2018, दिनांक 19 सितम्बर 2018, समसंख्यक आदेश क्र.3( ए) 19-03 - इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (3 ) , मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्र. एफ 6-1-2018-नियम- चार, दिनांक 8 मार्च 2019के अनुसार श्री पाटिल को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 30 जून 2021 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:- क्र. B- 3715-दो - 2-57-2020 .- श्रीमती विधि सक्सेना, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को दिनांक 7 से 8 जुलाई 2021 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाताहै.
1. अर्जित अवकाश अर्द्धवेतन अवकाश योग .. 232 68 300 दिवस
2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार कीजावेगी:-
अवकाश से लौटने पर श्रीमती विधि सक्सेना , प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित कियाजाता है .
(i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान 232 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश , वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .
(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अर्धवेतनिक अवकाश वेतन अनुज्ञेय महंगाई भत्ता अवकाश के एवज = x68 में नगद भुगतान 30
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती विधि सक्सेना, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहती.
भाग 1 ]
क्र. B -3718-दो- 2-63-2017 .- श्री कृष्ण गोपाल सुरेका , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, धार को दिनांक 21 से 26 जून 2021 तक छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री कृष्ण गोपाल सुरेका , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, धार को धार पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री कृष्ण गोपाल सुरेका उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. B - 3720-दो - 2-67-2016.- श्रीमती सुरभि मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सिंगरौली को दिनांक 12 से 16 जुलाई 2021 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में 11 जुलाई 2021 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 17 एवं 18 जुलाई 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुरभि मिश्रा , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती सुरभि मिश्रा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहती.
क्र. B - 3722-दो- 2-57-2020. श्रीमती विधि सक्सेना, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को दिनांक 28 से 30 जून 2021 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 27 जून 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती विधि सक्सेना , प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश , वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती विधि सक्सेना उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहती.
7429
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जुलाई 2021
क्र. D- 2349-दो- 2-47-2019 .- श्री अवधेश कुमार सिंह , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , मण्डला को दिनांक 3 से 8 मई 2021 तक छह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात्में दिनांक 9 मई 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री अवधेश कुमार सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अवधेश कुमार सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. D- 2351- दो- 2-58-2010 .- श्री राजेश गुप्ता , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को दिनांक 6 अप्रैल से दिनांक 9 मई 2021 तक चौतीस दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री राजेश गुप्ता , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बड़वानी को बड़वानी पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश , वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेश गुप्ता उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. D- 2353-दो - 2-18-2020 .- श्री योगेश कुमार गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्र. 3- ( ए) 19-03-21- ब( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्र. 3440-21 - ब( एक ) , दिनांक 7 दिसम्बर 2007 में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2019 से दिनांक 31 जुलाई 2021 तक इक्कीस माह की अवधि के लिए छब्बीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .
क्र. D - 2357-दो - 2-13-2019 .- श्री अखिलेश शुक्ला, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , नीमच को दिनांक 11 अप्रैल से 5 जून 2021 तक छप्पन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री अखिलेश शुक्ला , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, नीमच को नीमच पुनः पदस्थापित किया जाता है .
7430
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 जुलाई 2021
कम्युटेड अवकाश काल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अखिलेश शुक्ला उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. B-3734-दो-2-57-2020.- श्रीमती विधि सक्सेना , प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को दिनांक 31 मार्च से दिनांक 13 मई 2021 तक चौवालीस दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 14 से 16 मई 2021 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती विधि सक्सेना , प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाश काल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
क्र. D- 2359-दो - 2-64-2016 .- श्री उमेश कुमार गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रतलाम को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्र. 3- ( ए) 19-03-21- ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्र. 3440-21- ब( एक) , दिनांक 7 दिसम्बर 2007 में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2019 से दिनांक 31 जुलाई 2021 तक इक्कीस माह की अवधि के लिए छब्बीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती विधि सक्सेना उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहती.
क्र. D - 2361-दो - 2-81-2018 .- श्री काशिफ नदीम खान, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , गुना को दिनांक 6 से 28 अप्रैल 2021 तक तेईस दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
क्र. B- 3736-दो-2-27-2019.- श्री आर . पी . सोनी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , कटनी को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है:-
अवकाश से लौटने पर श्री काशिफ नदीम खान, प्रधान यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, गुना को गुना पुनः पदस्थापित किया जाता है .
1. दिनांक 31 मार्च से 1 अप्रैल 2021 तक दो दिन का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है.
कम्युटेड अवकाश काल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
2. दिनांक 31 मार्च से 1 मई 2021 तक बासठ दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री काशिफ नदीम खान उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
अवकाश से लौटने पर श्री आर. पी. सोनी, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, कटनी को कटनी पुनः पदस्थापित किया जाता है.
जबलपुर, दिनांक 14 जुलाई 2021
कम्युटेड अवकाश काल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
क्र. B-3732-दो-2-25-2018.- श्री सुदीप कुमार श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , नरसिंहपुर को दिनांक 22 अप्रैल से 7 जून 2021 तक सैंतालीस दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाताहै .
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. पी. सोनी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
अवकाश से लौटने पर श्री सुदीप कुमार श्रीवास्तव , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, नरसिंहपुर को नरसिंहपुर पुनः पदस्थापित किया जाताहै .
कम्युटेड अवकाश काल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
क्र. B- 3739-दो-2-18-2020.-श्री योगेश कुमार गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को दिनांक 28 जून से 3 जुलाई 2021 तक छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में 27 जून 2021 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 4 जुलाई 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुदीप कुमार श्रीवास्तव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
अवकाश से लौटने पर श्री योगेश कुमार गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को देवास पुनः पदस्थापित किया जाता है.
भाग 1 ]
7431
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 जुलाई 2021
अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
के पूर्व में दिनांक 27 जून 2021 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री अफसर जावेद खान , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल को बैतूल पुनः पदस्थापित किया जाता है.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री योगेश कुमार गुप्ता उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश , वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
क्र. B- 3741-दो-2-16-2019 . श्री वाचस्पति मिश्र , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , रीवा को दिनांक 13 से 22 जुलाई 2021 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अफसर जावेद खान उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
अवकाश से लौटने पर श्री वाचस्पति मिश्र , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, रीवा को रीवा पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश , वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री वाचस्पति मिश्र उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. B - 3779-दो- 2-63-2017 .- श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , धार को दिनांक 12 से 16 जुलाई 2021 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 11 जुलाई 2021 के तथा अवकाश के पश्चात्में 17 एवं 18 जुलाई 2021 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री कृष्ण गोपाल सुरेका , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, धार को धार पुनः पदस्थापित किया जाता है.
क्र. B-3743-दो- 2-58-2020 .- स्व. श्री भूपेन्द्र कुमार सिंह , तत्कालीन अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को दिनांक 30 अप्रैल से 13 मई 2021 तक चौदह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री कृष्ण गोपाल सुरेका उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
अवकाश से लौटने पर स्व. श्री भूपेन्द्र कुमार सिंह, तत्कालीन अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
क्र. D-2407-दो-2-11-2015 .- श्री प्रभात कुमार मिश्रा , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़- ब्यावरा को दिनांक 23 से 25 जून 2021 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 27 जून 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
प्रमाणित किया जाता है कि स्व. श्री भूपेन्द्र कुमार सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
अवकाश से लौटने पर श्री प्रभात कुमार मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़ - ब्यावरा को राजगढ़ - ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है .
क्र. D-2405-दो- 2-31-2018 .- श्री मो. सैय्यदुल अबरार अंसारी , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , देवास को दिनांक 26 अप्रैल से 1 मई 2021 तक छह दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश , उपभोग नही करने के कारण निरस्त किया जाता है.
अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
जबलपुर, दिनांक 15 जुलाई 2021
प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रभात कुमार मिश्रा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, क्र. B- 3777-दो- 2-30-2020 .- श्री अफसर जावेद खान, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल को दिनांक 28 से 30 जून 2021 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश
यू. एस. दुबे, ओ.एस.डी.