इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.
मध्यप्रदे श शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 32]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 6 अगस्त 2021- श्रावण 15, शक 1943
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,
भाग 4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,
(ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 19 जुलाई 2021
क्र. एफ-1 (ए) 128-2011- ब- 2- दो. राज्य शासन, श्री नवनीत भसीन, भापुसे , सहायक पुलिस महानिरीक्षक, (प्रशासन) , पु. मु. , भोपाल को दिनांक 15 अप्रैल से 9 मई 2021 तक, चौबीस दिवस लघुकृत/ परिवर्तित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.
(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 48 दिवस अर्द्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री नवनीत भसीन, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नवनीत भसीन, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
क्र. एफ-1 ( ए) 157-1993- ब-2- दो. राज्य शासन , श्री जी. जनार्दन, भापुसे , अति. पुलिस महानिदेशक, शहडोल जोन, शहडोल को दिनांक 7 से 24 मई 2021 तक, अठारह दिवस लघुकृत/ परिवर्तित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.
7433
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2021 7434
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2021
(2 ) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 36 दिवस अर्द्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री जी. जनार्दन , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जी. जनार्दन , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल , दिनांक 22 जुलाई 2021
क्र. एफ-1 ( ए) 86-2019- ब- 2- दो.- राज्य शासन एतद्वारा श्री श्रुतकीर्तिसोमवंशी , भापुसे, एस. डी. ओ. पी. सिहोरा, जिला जबलपुर को भारत सरकार वित्त मंत्रालय , व्यय विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 12(2 ) -2020 EII(A) दिनांक 12 अक्टूबर 2020 के अनुसार खण्ड वर्ष 2018-21 के द्वितीय विस्तार वर्ष अंतर्गत परिवार सहित अवकाश यात्रा सुविधा ( LTC) के एवज में विशेष नगद पैकेज का लाभ (ज्ञापन में उल्लेखित शर्तों के अधीन ) की स्वीकृति एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ प्रदान करता है :-
1. श्री श्रुतकीर्ति सोमवंशी स्वयं
पत्नी 2. श्रीमती मैत्री सिंह
(2 ) यह स्वीकृति भारत सरकार वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 12( 2 ) -2020 EII (A) दिनांक 12 अक्टूबर 2020 में उल्लेखित शर्तों के अधीन ही इस विशेष पैकेज का लाभ दिनांक 31 मार्च 2021 के पूर्व सामान क्रय करने हेतु अग्रिम आहरण कर लेने के कारण देयक भुगतान की अनुमति प्रदान की जाती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्नू भलावी , अवर सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 23 जुलाई 2021
फा. क्र. 2653-2021-इक्कीस - ब( एक) .- राज्य शासन, उच्च न्यायालय के आदेश क्रमांक 599 -गोपनीय 2021 II -2-33-57 (Pt-19 ) जबलपुर दिनांक 15 जुलाई 2021 के अनुक्रम में विभागीय आदेश क्रमांक 2413-2021-21 - ब ( एक ) दिनांक 2 जुलाई 2021 में संशोधन करते हुए उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री अरविन्द रघुवंशी, अष्टम् जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्बन्यायालय, छतरपुर के स्थान पर प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल की हैसियत से रिक्त न्यायालय में उनके पदभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गोपाल श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.
भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2021
पंजी. क्र. 2482-2021 -इक्कीस - ब(दो ) .- राज्य शासन , एतद्वारा तहसील- रहली, जिला- सागर में विभागीय आदेश दिनांक 11 मार्च 1982 द्वारा नियुक्त नोटरी, श्री आनंद कुमार सिंघई का निधन होने के कारण उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वैभव विकास शर्मा , अपर सचिव.
वन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 22 जुलाई 2021
क्र. एफ- 25-56-2021- दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है. यह वनखण्ड 23 °53'41.11 " से 23°54'13.25 " उत्तर अक्षांश तथा 76 ° 10'17.60" से 76° 11′22.10 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है:-
अनुसूची
जिला-आगर मालवा , तहसील-नलखेड़ा, वनमण्डल -सामान्य शाजापुर , वन परिक्षेत्र-सुसनेर
अ.
वनखण्ड की भूमि का विवरण
वनखण्ड
ग्राम का
क्र.
भूमि का
मद का नाम
(2)
नाम (3)
(4) (1)
1 इकलेरा - धन्धेडा इकलेरा - धन्धेडा पहाड़ पहाड़
वनखण्ड की सीमाएं
खसरा क्रमांक
क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(6)
(7)
(5)
21.47 33.91
505 506
उत्तर - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 34 से 1 तक की कृत्रिम वन सीमा.
7435
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2021
भाग 1 ]
(7)
(6)
(5)
(3)
(4)
(1) (2)
3.01
बर्डी
1
0.66
बर्डी
298
पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से 9 तक की कृत्रिम वन सीमा.
2.17
303
बर्डी
बर्डी
305
1.62
दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 9 से 28 तक की कृत्रिम वन सीमा.
322
7.64
बर्डी
327
0.23
चरोखर
पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 28 से 34 तक की कृत्रिम वन सीमा.
342
0.73
अन्यशासकीय
5.18
बर्डी
343
76.62
योग
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः-
1. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक F. No. 8-02-2014-FC दिनांक 15 सितम्बर 2015 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , राजगढ़ ( ब्यावरा ) की स्वीकृति वनमंडल शाजापुर में कुण्डालिया वृहद सिंचाई परियोजना में प्रभावित 405.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 405.139 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त अनुसूची में वर्णित भूमि 76.62 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर, जिला शाजापुर के आदेश क्रमांक रीडर -1-2012-930-31, दिनांक 19 सितम्बर 2012एवं क्रमांक- रीडर- 1-2013-566 , दिनांक 12 अगस्त 2013 से हस्तांतरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण .
2. अन्य कारणों का विवरण:- निरंक
(ख ) अनुसूची में दर्शित उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, तहसीलदार आगर के प्रतिवेदन क्रमांक- क्यू दिनांक 20 जुलाई 2016 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
अ. व्यक्तिगत अधिकार.- निरंक
ब. सामुदायिक अधिकार.-निरंक
अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.
भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 2021
एफ- 25-56-2021 - दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-56-2021 - दस 3 , दिनांक 22 जुलाई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर , पदेन सचिव.
7436
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2021
Bhopal , the 22nd July 2021
No. F - 25-56-2021 -X - 3.-In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) , the State Government is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the areas , specified in the schedule below . This protected Forest Block Sandai lies between 23 °53'41.11 " to 23°54'13.25 " North Latitude and 76° 10'17.60" to 76° 11'22.10 " East Longitude :-
SCHEDULE
District-Agar Malva, Tehsil- Nalkheda , Forest Division-Shajapur ( T) , Forest Range-Susner Details of land included
Forest Block Boundaries
Khasra No. (5)
(7)
head ofLand (4)
Area (Hectare) (6)
Name of Village (3)
S. No. (1)
Name of Forest Block (2)
505
33.91
1
Pahad
Eklera-
Pahad
21.47
506
Eklera- Dhandheda Dhandheda
Bardi
1
3.01
North-Artificial Forest boundary from pillar Number 34 to 1 of protected Forest Block .
0.66
298
Bardi
Bardi
303
2.17
Bardi
305
1.62
East-Artificial Forest boundary from pillar Number 1 to 9 of protected Forest Block .
322
Bardi
7.64
327
0.23
Charokhar
342
0.73
South-Artificial Forest boundary from pillar Number 9 to 28 of protected Forest Block .
Anya Shaskiya
343
Bardi
5.18 West-Artificial Forest boundary from pillar Number 28 to 34 of protected Forest Block .
76.62
Total .....
(A) Reason for Publication of Notification:
(1) In accordance with the conditions laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt. of India's letter No. F. No. 8-02-2014 - FC dated 15 September - 2015 and in lieu of 405.00 hectare of affected forest land under the Kundaliya Major Irrigation Project, in Forest Division Shajapur of Executive Engineer Water Resources Department Rajgarh (Biaora) , the above mentioned Non Forest land of 76.62 hectare in schedule out of 405.139 hectare transferred or muted in favour of Madhya Pradesh Govt. Forest Department by order No. Reader- 01-2021-930-31 Dated 19 September 2012 & Reader- 1-2013-566 Dated 12 August- 2013 of Collector Shajapur for the purpose of Compensatory afforestation .
(2) Detail of other Reasons .-Nil .
(B) The Khasra Wise details of recorded rights on the above land mentioned in schedule as per certificate of Tahsildar Agar are as Under
1. Individual Rights -Nil .
2. Community Rights-Nil .
Therefore the land mentioned in schedule is being declared as protected Forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
SANJAY MOHARIR, Ex - officio Secy .
7437
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2021
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 20 जुलाई 2021
क्र. एफ - 25-66-2021- दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है. यह संरक्षित वनखण्ड मड़खेरा जागीर उत्तर अक्षांश N 23°38'30.97" से N 22 °39'1.79" तथा पूर्व देशांश E 78°47'25.55" से E 78 °48'9.90" के बीच स्थित है:-
अनुसूची
जिला- सागर, तहसील-जैसीनगर, वनमण्डल - दक्षिण सागर ( सामान्य ) , वनपरिक्षेत्र-सागर वनखण्ड की भूमि का विवरण
वनखण्ड की सीमाएं
खसरा क्र .
अ. क्र.
भूमिका मद
वनखण्ड का नाम
ग्राम का नाम
क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(1)
1
1337
47.500
मड़खेरा जागीर
मड़खेरा जागीर
चारागाह (शासकीय भूमि)
उत्तर - संरक्षित वनखण्ड मुनारा क्रमांक 34 से 01 तक कृत्रिम वन सीमा. पूर्व - संरक्षित वनखण्ड मुनारा क्रमांक 01
से 12 तक कृत्रिम वन सीमा. दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड मुनारा क्रमांक
12से 18 तक कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड मुनारा क्रमांक 18 से 34 तक कृत्रिम वन सीमा.
योग .
47.500
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः-
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 8-53/2009 -FC, दिनांक 20 दिसम्बर 2017 एवं आदेश क्रमांक 8-53/2009 - FC, दिनांक 2 नवम्बर 2018 स्वीकृत में अधिरोपित शर्त के अनुसार म.प्र. औ.के.वि.नि. भोपाल की स्वीकृत मण्डीदीप औद्योगिक क्षेत्र में प्रभावित 197.930 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में कुल रकबा 48.610 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में 47.500 हेक्टेयर कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक 00/553/19 ( 3 ) / वर्ष 2020-21 दिनांक 25 नवम्बर 2020 एवं दिनांक 19 फरवरी 2021 द्वारा हस्तांतरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण.
2. अन्य कारणों का विवरणः- निरंक
(ख ) अनुसूची में दर्शित भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी कलेक्टर, सागर के प्रतिवेदन क्रमांक 00/553/19 ( 3 ) /वर्ष 2020-21 दिनांक 25 नवम्बर 2020 एवं 19 फरवरी 2021 के द्वारा दिये गये प्रमाण - पत्र अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:
( 1 ) व्यक्तिगत अधिकार.-अनुसूची में दर्शित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है.
(2 ) सामुदायिक अधिकार.-अनुसूची में दर्शित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है .
अतः अनुसूची में दर्शित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.
7438
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2021
[ भाग 1
भोपाल, दिनांक 20 जुलाई 2021
क्र. एफ- 25-66-2021- दस -3 .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ- 25-66-2021- दस 3 , दिनांक 20 जुलाई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर, पदेन सचिव.
Bhopal , the 20th July 2021
No. F - 25-66-2021 - X - 3 . In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the areas , specified in the schedule below . This Protected Forest Block Madkhera Jagir lies between North Latitude N 23 ° 38'30.97 " to N 23 °39′1.79 " and East Longitude E 78°47'25.55 " to E 78 °48'9.90 " :-
SCHEDULE
District-Sagar , Tehsil- Jaisinagar , Forest Division- South Sagar ( Territorial ) Forest Range-Sagar
Forest Block Boundaries Details of land included
S. No.
Name of Village (3)
Khasra No. (5)
Area in (Hectare) (6)
(7) Name of Forest Block (2)
Head ofLand (4)
(1)
1337 47.500
Madkhera Jagir
1 Madkhera Jagir
North-Protected Forest Block Pillar No. 34 to 01 Artificial Forest Boundary .
Chhota Ghaas (Govt. Land)
East Protected Forest Block Pillar No. 01 to 12 Artificial Forest Boundary.
South-Protected Forest Block Pillar No. 12 to 18 Forest Boundary .
West-Protected Forest Block Pillar No. 18 to 34 Forest Boundary .
Total 47.500
(A) Reason for Publication of Notification:
(1) In accordance with the condition laid down in the letter No. 8-53-2009 - FC dated 20 December 2017 and order No. 8-53-2009 - FC dated 02 November 2018 of Ministry of Environment and Forest Govt . of India the above mentioned 47.500 hectare of non forest land mentioned in schedule is transferred or muted in favour of Government of Madhya Pradesh , Forest Department by the order No. 0055 (A) / 19(3) Year 2020-21 Dated 25 November 2020 and 19 February 2021 of the Collector Sagar for the purpose of Compensatory afforestation in lieu of 197.930 hectare of affected forest land under the santioned project of Mandideep Industrial Area of Madhya Pradesh Industrial Development Corporation .
(2) Other details-
(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land menioned in schedulė as per report No.00 55 (A)/ 19 (3 ) Year 2020-21 Dated 25 November 2020 and 19 February 2021 of Collector Sagar are as under 1. Individual Rights - There are no individual Rights on the said land mentioned in schedule .
2. Community Rights- There are no Communities Rights on the said land mentioned in schedule.
Therefore the land mentioned in schedule is being declared as protected Forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR , Ex - officio Secy.
7439 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2021
भोपाल, दिनांक 23 जुलाई 2021
क्र. एफ- 25-72-2021 - दस-3.-चूंकि राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश राजपत्र भाग ( 1 ) , दिनांक 6 सितम्बर 1968 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 6032-3092-10, दिनांक 1 जुलाई 1968 द्वारा भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 4 के अधीन नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन बनाने का अपना आशय घोषित किया था. और चूंकि उससे संबंधित समस्त दावें इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गए वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा निपटाये जा चुके है और विधि द्वारा अपेक्षित अन्य समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जा चुकी हैं. अतएव भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 20 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन मानी जायेगी. यह वनखण्ड N- 21 ° 18′37.0" से N - 21 ° 19'00.0 " उत्तर अक्षांश तथा E- 76°33′12.0" से E- 76 °33'47.0" पूर्व देशांश के बीच स्थित है:-
अनुसूची
जिला- बुरहानपुर, तहसील- खकनार, वनमण्डल -सामान्य बुरहानपुर, वनपरिक्षेत्र- खकनार
सीमाएं क्र. आरक्षित वनखण्ड
क्षेत्रफल (हे. में)
ग्राम/ संरक्षित वनखण्ड
भूमि है तो उसका यदि राजस्व
मद
खसरा क्र/संरक्षित वनकक्ष क्रमांक
यदि संरक्षित वन है तो उसका अधि सूचना का क्र. और दि. तथा राजपत्र प्रकाशन का दि.
पटवारी हल्का क्रमांक/ वन परिसर
(5)
(9)
(3) (4)
(6)
(7)
(8)
(1) (2)
136/1
39.18
1 पांगरी 19/पांगरी पांगरी
बड़े झाड़
(P/341)
उत्तर - कटी हुई मुनारा क्रमांक 09 से 20 तक ग्राम पांगरी की सीमा.
3057/2422-11 दि. 4-6-55/ 26-09-1955 .
पूर्व- मोना आरक्षित वन. दक्षिण-कटी हुई मुनारा क्र. 01 से 09 तक ग्राम पांगरी की सीमा.
पश्चिम-कटी हुई मुनारा क्र. 01 से 09 तक ग्राम पांगरी कीसीमा.
योग 39.18
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर, पदेन सचिव.
भोपाल, दिनांक 23 जुलाई 2021
क्र. एफ - 25-72-2021- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ- 25-72-2021- दस 3 , दिनांक 23 जुलाई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर, पदेन सचिव.
[ भाग 1 7440
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2021
Bhopal , the 23rd July 2021
No. F - 25-72-2021 - X - 3.-WHEREAS , by this department Notification No. 6032-3092-10 dated 01 July 1968 published in the Madhya Pradesh Gazette dated 06 September1968 the State Government , under section 4 of the Indian Forest Act , 1927 (No XVI of 1927) , had declared its intention to constitute the land specified in the schedule below as Reserved forest ;
AND WHEREAS , all claims related to the same have been settled by the Forest Settlement Officer appointed for the purpose and all other formalities required by law have been completed;
NOW , THEREFORE in exercise of the powers conferred by sub section ( 1 ) of Section 20 of the Indian Forest Act , 1927 (No XVI of 1927) , the State Government hereby declares the land specified in the Schedule below to be a Reserved Forest with effect from the date of pubication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette . This Forest Block lies between N - 21 ° 18'37.0 " to N- 21 ° 19'00.0 " North Latitude and E- 76°33′12.0 " to E- 76° 33'47.0 " East Longitude .
SCHEDULE
District - Burhanpur, Forest Division - Burhanpur ( T ) Tahsil - Khaknar Forest Range - Khaknar
Area
IfProtected
Limits S. FR
If Revenue
Patwari Village/ Khasra
Block Halka
No.
Land then Forest then its ( hectare)
No./PF
Notification No.
Head of
Compa
PF Block
the land
rtment
No./ Forest Beat
and date with gazette publication date
(9)
(5)
(6)
(7)
(8)
(1) (2) (3) (4)
3057/2422-11 39.18
1
136/1 Big Tree
Pangri 19/ Pangri Pangri (P/ 341 )
dt . 04-06-1955/
26-09-1955
North-Cut line from S.P. No. 09 to 20 of village Pangri .
East-Mona R. F.
South-Cut line from S.P. No. 01 to 09 of village Pangri .
West-Cut line from S.P. No. 01 to 09 of village Pangri .
Total
39.18
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
SANJAY MOHARIR , Ex - officio Secy .
7441
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2021
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 23 जुलाई 2021
क्र. एफ - 25-77-2019- दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है . ये वनखण्ड N 22° 13'13.673 " से N 22° 14'25.706" उत्तर अक्षांश तथा E 79°35'48.761 " से E 79 °36'52.126 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है:-
अनुसूची
जिला-सिवनी , तहसील- सिवनी , वनमण्डल - दक्षिण सिवनी वनमंडल , वनपरिक्षेत्र-बण्डोल
वनखण्ड की सीमाएं वनखण्ड की भूमि का विवरण
क्र.
खसरा क्र.
ग्राम का नाम
वनखण्ड का नाम
भूमिका मद
क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (6)
(7)
(4)
(1)
(5)
(2)
(3)
1
पहाड़
बल्लारपुर
बल्लारपुर
57.660 1.980
चट्टान
50 52 128
उत्तर - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 12से 24 तक की कृत्रिम वन सीमा. 72.320 पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 24
से 69 तक कृत्रिम वन सीमा. दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 69 से 84 तक की कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड की मुनारा क्रमांक 84 से 12 तक की कृत्रिम वन सीमा.
योग ..
131.96
(क ) अधिसूचना का प्रकाशन का आधारः-
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पत्र क्रमांक एफ- 5-20-82-10-3 , दिनांक 25 मई 1989 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री , राजीव सागर ( बावनथड़ी ) संभाग क्रमांक-2 कुड़वा की स्वीकृत परियोजना राजीव सागर ( बावनथड़ी) परियोजना में प्रभावित 225.00. हे . वनभूमि के एवज में प्राप्त 131.96 हे . गैर वनभूमि की क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर, सिवनी के आदेश क्रमांक रा.प्र.क्र. 25/अ-19/88-89, दिनांक 25 अप्रैल 1990 से हस्तांतरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण.
2. अन्य कारणों का विवरणः-नहीं.
(ख) अनुसूची में दर्शित भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी कलेक्टर, सिवनी के प्रतिवेदन क्रमांक 2883 , दिनांक 21 मई 2013 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
( 1) व्यक्तिगत अधिकार.-नहीं.
(2 ) सामुदायिक अधिकार.-नहीं.
अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर , पदेन सचिव.
भोपाल , दिनांक 23 जुलाई 2021
क्र. एफ - 25-77-2019- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ - 25-77-2019- दस 3, दिनांक 23 जुलाई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव .
7442
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2021
[ भाग 1
Bhopal , the 23rd July 2021
No. F - 25-77-2019 -X - 3 . In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) , the State Government is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the areas , specified in the schedule below . This Forest Block lies between N 22 ° 13'13.673 " to N 22 ° 14'25.706 " North Latitude and E 79 °35'48.761 " to E 79 °36'52.126 " East Longitude :-
SCHEDULE
District-Seoni , Tehsil-Seioni , Forest Division-South Seoni Forest Division Forest Range-Bandol Details of land included
Forest Block Boundaries S. No.
Name of Village (3)
Head ofLand (4)
Khasra No. (5)
Area in (Hectare) (6)
(1)
Name of Forest Block (2)
1
Pahaar
50
57.660
Ballarpur
Ballarpur
52
1.980
Chattan
128
72.320
North-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 12 to 24 of Protected Forest Block
East Artificial Forest Boundary from Pillar No. 24 to 69 of Protected Forest Block
South-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 69 to 84 of Protected Forest Block
West-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 84 to 12 of Protected Forest Block
Total 131.96
(A) Reason for Publication of Notification:
(1) In accordance with the condition laid down in the Government of Mahdya Pardesh Forest Department letter No. F -5 /20/ 82/ 10/3 , dated 25-5-1989 and in lieu of 225.00 hectare of affected froest land under the sanctioned project of Rajeev Sagar (Bavanthadi ) Pariyojna of Executive Engineer Irrigation Department Seoni , the above mentioned Non Forest Land of 131.96 hectare transferred or muted in favour of Mahdya Pardesh Government Forest Department by order No. 25/A- 19/ 88-89/dated 25th April 1990 of Collector, Seoni , Dist-Seoni for the purpose of compensatory afforestation.
(2) Details of other Reasons- Nil
(B) The Khasra wise details of recorded rights on the land menioned in schedule as per report of Collector Seoni are as under
1. Rights of Individuals -Nill
2. Rights of Communities -Nill
Therefore the land mentioned in schedule is being declared as protected Forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
SANJAY MOHARIR, Ex- officio Secy.
भाग 1 ]
7443
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अगस्त 2021
भोपाल , दिनांक 22 जुलाई 2021
क्र. एफ- 25-78-2019- दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है . ये वनखण्ड N 22° 11'34.915 " से N 22° 11'55.762 " उत्तर अक्षांश तथा E 79 °32′59.270" से E 79°33′26.210" पूर्व देशांश के बीच स्थित है:-
अनुसूची
जिला- सिवनी , तहसील -सिवनी , वनमण्डल - दक्षिण सिवनी वनमंडल , वनपरिक्षेत्र- बण्डोल
अ.
वनखण्ड की भूमि का विवरण
क्र.
ग्राम का नाम
भूमि का मद वनखण्ड का नाम
(4) (2)
(3)
(1)
1 सोनाडोंगरी ( अ ) सोनाडोंगरी पहाड़ चट्टान
वनखण्ड की सीमाएं
खसरा क्र.
क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(6)
(7)
(5)
15.630
148 391
7.210
उत्तर - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 10 से 06 तक की कृत्रिम वन सीमा. पूर्व - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 6 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा. दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 15 तक की कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 15 से 10 तक की कृत्रिम वन सीमा.
योग ..
22.840
(क) अधिसूचना का प्रकाशन का आधारः - 1. मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पत्र क्रमांक एफ-5/ 20/ 82-10-3, दिनांक 25 मई 1989 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री राजीव सागर ( बावनथड़ी ) संभाग क्रमांक-2 कुड़वा की स्वीकृत परियोजना राजीव सागर ( बावनथड़ी) परियोजना में प्रभावित 225.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त 22.840 हेक्टेयर गैर वनभूमि की क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन , वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर सिवनी के आदेश क्रमांक रा.प्र.क्र./25/अ -19/88-89 दिनांक 25 अप्रैल 1990 से हस्तांतरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण.
2. अन्य कारणों का विवरण:- नहीं (ख) अनुसूची में वर्णित भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी , कलेक्टर, सिवनी के प्रतिवेदन क्रमांक 2883 , दिनांक 21 मई 2013 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
( 1 ) व्यक्तिगत अधिकार.- नहीं
(2 ) सामुदायिक अधिकार.- नहीं
अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर , पदेन सचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अगस्त 2021
7444
भोपाल , दिनांक 22 जुलाई 2021
क्र. एफ - 25-78-2019- दस - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक क्र. एफ- 25-78-2019 - दस 3, दिनांक22 जुलाई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , संजय मोहरीर , पदेन सचिव.
Bhopal , the 22nd July 2021
No. F - 25-78-2019 - X- 3 . In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the areas , specified in the schedule below . This Forest Block lies between N 22 ° 11'34.915 " to N 22° 11'55.762 " North Latitude and E 79 ° 32'59.270 " to E 79 °33′26.210 " East Longitude :-
SCHEDULE
District- Seoni , Tehsil Seoni , Forest Division-South Seoni Forest Division, Forest Range-Bandol
Forest Block Boundaries Details of land included
S. No.
(7)
Area in (Hectare) (6)
Khasra No. (5)
Head ofLand (4)
Name of Forest Block (2)
Name of Village (3)
(1)
148
Pahaar
15.630
Sonadongri
(A)
1 Sonadongri
North-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 10 to 6 of Protected Forest Block .
7.210
391
Chatan
East Artificial Forest Boundary from Pillar No. 6 to 1 of Protected Forest Block .
South-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 1 to 15 of Protected Forest Block .
West-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 15 to 10 of Protected Forest Block .
Total 22.840
(A) Reason for Publication of Notification:
(1) Inaccordance with the condition laid down in the Government of Madhya Pradesh Forest Department letter No./F-5/20/82/10/3 dated 25 May 1989 and in lieu of 225.00 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Rajeev Sagar (Bavanthadi ) Pariyojna of Exicutive Engineer Irrigation Department Seoni , the above mentioned Non Forest Land of 22.840 hectare transferred or muted in favour of M. P. Govt . Forest Department by order No. 25 /A- 19/88-89 dated 25 April 1990 , of Collector , Seoni , Dist - Seoni for the purpose of compensatory afforestation .
(2) Details of other Reasons- Nil
Seoni . (B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land menioned in schedule as per report of Tehsildar 1. Rights of Individual -Nil
2. Rights of Communties-Nil
Therefore the land mentioned in schedule is being declared as protected Forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR , Ex - officio Secy .
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2021
7445
भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 2021
क्र. एफ- 25-79-2019- दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम , 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है. ये वनखण्ड N 22° 10'48.652" से N 22 ° 11'7.675" उत्तर अक्षांश तथा E 79°33′2.379 " से E 79 °33′39.977 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है:-
अनुसूची
जिला-सिवनी, तहसील- सिवनी, वनमण्डल - दक्षिण सिवनी वनमंडल , वनपरिक्षेत्र-बण्डोल क्र.
वनखण्ड की भूमि का विवरण
वनखण्ड की सीमाएं वनखण्ड का नाम
ग्राम का नाम
भूमिका खसरा क्र. मद
क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
468
( स )
1 सोनाडोंगरी सोनाडोंगरी पहाड़ चट्टान
32.010 उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 9 से 1 तक की कृत्रिम वन सीमा. पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से 3 तक की कृत्रिम वन सीमा. दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 3 से 8 तक की कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 8 से 9 तक की कृत्रिम वन सीमा.
योग
32.010
(क) अधिसूचना का प्रकाशन का आधारः-
1. मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पत्र क्रमांक एफ-5/20/82-10-3, दिनांक 25 मई 1989 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री राजीव सागर ( बावनथड़ी ) संभाग क्रमांक-2 कुड़वा की स्वीकृत परियोजना राजीव सागर ( बावनथड़ी) परियोजना में प्रभावित 225.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त 32.010 हेक्टेयर गैर वनभूमि की क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन , वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर सिवनी के आदेश क्रमांक रा.प्र.क्र. /25/अ -19/88-89 दिनांक 25 अप्रैल 1990 से हस्तांतरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण.
2. अन्य कारणों का विवरण:- नहीं
(ख ) अनुसूची में वर्णित भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी , कलेक्टर, सिवनी के प्रतिवेदन क्रमांक 2883 , दिनांक 21 मई 2013 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
( 1 ) व्यक्तिगत अधिकार.- नहीं
(2) सामुदायिक अधिकार.- नहीं
अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर , पदेन सचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2021
7446
भोपाल , दिनांक 22 जुलाई 2021
क्र. एफ- 25-79-2019- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक क्र. एफ- 25-79-2019- दस 3, दिनांक 22 जुलाई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर , पदेन सचिव.
Bhopal, the 22nd July 2021
No. F- 25-79-2019 -X- 3 . In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) , the State Government is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the areas , specified in the schedule below . This Forest Block lies between N 22° 10'48.652" to N 22° 11'7.675 " North Latitude and E 79 °33'02.379 " to E 79°33'39.977 " East Longitude :-
SCHEDULE
District-Seoni , Tehsil-Seoni, Forest Division-South Seoni Forest Division, Forest Range-Bandol
Forest Block Boundaries Details of land included
S. No.
(7)
Khasra (5) No.
Area ( in Hectare ) (6)
Head ofLand (4)
Name of Village (3)
Name of Forest Block (2)
(1)
32.010
468
Sonadongri
1 Sonadongri (C)
Pahaar Chattan
North-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 9 to 1 of Protected Forest Block .
East Artificial Forest Boundary fromPillar No. 1 to 3 of Protected Forest Block .
South-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 3 to 8 of Protected Forest Block .
West-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 8 to 9 of Protected Forest Block.
Total 32.010
(A) Reason for Publication of Notification:
(1) In accordance with the condition laid down in the Government of Madhya Pradesh Forest Department letter No./F-5/20/82/10/3 dated 25 May 1989 and in lieu of 225.00 hectare of affected forest land under the santioned project of Rajeev Sagar (Bavanthadi) Pariyojna of Exicutive Enginner Irrigaion Department Kudwa Division-2 the above mentioned Non Forest Land of 32.010 hectare transferred of muted in favour of M. P. Govt . Forest Department by order No. 25 /A- 19/ 88-89 dated 25 April 1990 , of Collector, Seoni , Dist- Seoni for the purpose of compensatory afforestation.
(2) Details of other Reasons -Nil
(B) The Private Land has been Registred in favour of Forest Department .
A. Rights of Individuals -Nil
B. Rights of Communities -Nil
Therefore the land mentioned in schedule is being declared as protected Forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, SANJAY MOHARIR, Ex - officio Secy .
7447 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अगस्त 2021
भोपाल , दिनांक 22 जुलाई 2021
क्र. एफ - 25-80-2019- दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान /उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है. यह वनखण्ड उत्तर अक्षांश N 22 ° 34 ' 10.531 " से N 22 °34′23.926" तथा E 79° 11'49.230" से E 79 ° 12'3.021 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है:-
अनुसूची
जिला- छिंदवाड़ा, तहसील- अमरवाड़ा, वनमण्डल पूर्व छिंदवाड़ा वनमंडल ( क्षेत्रीय ) , वनपरिक्षेत्र-पश्चिम हर्रई अ.
वनखण्ड की भूमि का विवरण
वनखण्ड की सीमाएं क्र.
ग्राम का
खसरा क्र .
नाम
वनखण्ड का नाम
भूमिका मद
क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)
(3)
(5)
(2)
(4)
(6)
(7)
1
करैहया
94
करैहया (स)
शासकीय भूमि
8.903 उत्तर - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 05 तक की कृत्रिम वन सीमा. पूर्व - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 05 से 11 तक की कृत्रिम वन सीमा.
दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 11 से 20 तक की कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 20 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा.
योग ..
8.903
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः -
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 8-13/2011 - FC, दिनांक 19 मई 2011 में अधिरोपित शर्त के अनुसार मैसर्स एस. जे . के. पावरजेन लिमिटेड शहडोल , शहडोल जिले में 2x660 मेगावाट थर्मल परियोजना में दक्षिण वनमंडल शहडोल की प्रभावित 66.294 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में पूर्व छिंदवाड़ा वनमंडल में प्राप्त कुल 67.684 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त अनुसूची में वर्णित भूमि 8.903 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में उप पंजीयक छिंदवाड़ा के आदेश क्रमांक 4 दिनांक 17 फरवरी 2011 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.
2. अन्य कारणों का विवरण:- निरंक
(ख) अनुसूची में वर्णित उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार अमरवाड़ा जिला छिंदवाड़ा के प्रमाण- पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
( 1 ) व्यक्तिगत अधिकार.- अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है.
(2 ) सामुदायिक अधिकार.- अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है .
अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर , पदेन सचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2021
7448
भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 2021
क्र. एफ- 25-80-2019- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक क्र. एफ- 25-80-2019- दस 3, दिनांक 22 जुलाई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर , पदेन सचिव.
Bhopal , the 22nd July 2021
No. F - 25-80-2019 - X - 3 . In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the areas , specified in the schedule below . This Forest Block lies between North Latitude N 22 °34′10.531 " to N 22° 34'23.926 " & E 79 ° 11'49.230 " to E 79 ° 12'3.021 " East Longitude :
SCHEDULE
District- Chhindwara , Tehsil- Amarwara , Forest Division- East Chhindwara Division (T ) , Forest Range-West Harrai
Forest Block Boundaries Details of land included
S. No.
(7)
Area ( in Hectare) (6)
Khasra No. (5)
Name of Village (3)
Head ofLand (4)
Forest Block (2) Name of
(1)
8.903
94
Govt. Land
1
Karhiya
Karhiya (C)
North-Artificial Forest boundary from Piller No 01 to 05 of Protected Forest Block .
East Artificial Forest boundary from Piller No 05 to 11 of Protected Forest Block.
South-Artificial Forest boundary from Piller No 11 to 20 of Protected Forest Block .
West-Artificial Forest boundary from Piller No 20 to 01 of Protected Forest Block .
Total 8.903
(A) Reason for Publication of Notification:
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest , Govt . of India's letter No. 8-13-2011 - FC dated 19 May 2011 and in lieu of 66.294 hectare of affected forest land in South Division shahdol under the sanctioned project of 2x660 Thermal Power Plant S. J. K. Power GenLimited the Forest Department has recived Non- Forest Land of 67.684 hectares out of which 8.903 hectares land mentioned in schedule received transferred or muted in favour of M. P. Govt . , Forest Department by order No. 4-30 dated 14 February 2011 of Sub Registrar Chhindwara for the purpose of Compensatory afforestation.
2. Details of other Reasons -Nil .
(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land menioned in schedule as per report ( Certificated) of Tahsildar- Amarwara District Chhindwara are as under.
1. Individual Rights - There are no individual Rights on the said land mentioned in schedule .
2. Community Rights-There are no Communities Rights on the said land mentioned in schedule .
Therefore the land mentioned in schedule is being declared as protected Forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR , Ex- officio Secy .
7449
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2021
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 22 जुलाई 2021
क्र. एफ- 25-81-2019 - दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है . यह वनखण्ड उत्तर अक्षांश N 22° 19'3.402 " से N 22 ° 19 " 16.200" तथा E 78°54′25.851 " से E 78 °54'37.398 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है:-
अनुसूची
जिला- छिंदवाड़ा , तहसील - तामिया , वनमण्डल -पूर्व छिंदवाड़ा वनमंडल ( क्षेत्रीय ) , वनपरिक्षेत्र- छिंदी
वनखण्ड की सीमाएं वनखण्ड की भूमि का विवरण
खसरा क्र.
अ. क्र.
ग्राम का नाम
क्षेत्रफल (हेक्टर में)
भूमिका मद
वनखण्ड का नाम
(7)
(6)
(5)
(3)
(4)
(1) (2)
6
8.094
1
शासकीय भूमि
खिरेटी रैयत.
खिरेटी रैयत.
उत्तर - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 02 तक कृत्रिम वन सीमा. पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 02 से 03 तक की कृत्रिम वन सीमा.
दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड की मुनारा क्रमांक 03 से 05 तक कृत्रिम वन सीमा.
पश्चिम-संरक्षित वनखण्ड मुनारा क्रमांक 05 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा.
योग ..
T ..
8.094
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः-
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 8-13 /2011 - FC , दिनांक 19 मई 2011 में अधिरोपित शर्त के अनुसार मैसर्स एस. जे . के. पावरजेन लिमिटेड शहडोल , शहडोल जिले में 2x660 मेगावाट थर्मल परियोजना में दक्षिण वनमंडल शहडोल की प्रभावित 66.294 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में पूर्व छिंदवाड़ा वनमंडल में प्राप्त कुल 67.684 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से अनुसूची में वर्णित भूमि 8.094 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन , वन विभाग के पक्ष में उप पंजीयक छिंदवाड़ा के आदेश क्रमांक/430 , दिनांक 14 फरवरी 2011 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.
2. अन्य कारणों का विवरण:-निरंक
(ख ) अनुसूची में वर्णित भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार तामिया जिला छिंदवाड़ा के प्रमाण- पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
( 1 ) व्यक्तिगत अधिकार.- अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है.
(2) सामुदायिक अधिकार.- अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है.
अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
संजय मोहरीर , पदेन सचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2021
7450
भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 2021
क्र. एफ- 25-81-2019- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-81-2019-दस 3 , दिनांक 22 जुलाई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर , पदेन सचिव.
Bhopal , the 22nd July 2021
No. F - 25-81-2019 - X- 3.- In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the areas , specified in the schedule below . This Forest Block lies between North Latitude N - 22 ° 19'3.402 " to N-22° 19'16.200 " & E - 78 ° 54'25.851 " to E- 78 ° 54'37.398 " East Longitude :-
SCHEDULE
District- Chhindwara, Tehsil- Tamia, Forest Division- East Chhindwara Division (T) , Forest Range-Chhindi .
Forest Block Boundaries Details of land included
S. No. Name of Forest Block
(7)
Area ( in Hectare ) (6)
Khasra No. (5)
Head ofLand (4)
Name of Village (3)
(2)
(1)
8.094
6
Govt. Land
1
Khirati Riyat
Khirati Riyat
North-Artificial forest boundary from Piller No 01 to 02 of Protected Forest Block .
East Artificial forest boundary from Piller No 02 to 03 of Protected Forest Block .
South-Artificial forest boundary from Piller No 03 to 05 of Protected Forest Block .
West-Artificial forest boundary from Piller No 05 to 01 of Protected Forest Block .
Total
8.094
(A) Reason for Publication of Notification:
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest , Govt . of India's letter No. 8-13-2011 - FC dated 19 May 2011 and in lieu of 66.294 hectare of affected forest Iand in South Division Shahdol under the sanctioned project of 2x660 Thermal Power Plant S. J. K. Power GenLimited the Forest Department has received Non- Forest Land of 67.684 hectares out of which 3.879 hectares mentioned in schedule above in transferred or muted in favour of M. P. Govt . , Forest Department by order No. 430 dated 14 February -2011 of Sub Registrar Chhindwara for the purpose of Compensatory afforestation.
2. Details of other Reasons -Nil .
(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land menioned in schedule as per report ( Certificated of Tahsildar-Amarwara District Chhindwara are as under .
1. Individual Rights - There are no individual Rights on the said land mentioned in schedule.
2. Community Rights- There are no Communities Rights on the said land mentioned in schedule .
Therefore the land mentioned in schedule is being declared as protected Forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR, Ex - officio Secy .
7451
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अगस्त 2021
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 22 जुलाई 2021
क्र. एफ- 25-82-2019- दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है. ये वनखण्ड उत्तर अक्षांश N 22° 19'18.135 " से N 22 ° 19′23.464" तथा E 78 °54'34.149 " से E 78 °54'39.717 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है:-
अनुसूची
वनपरिक्षेत्र-छिन्दी जिला- छिन्दवाड़ा, तहसील- तामिया, वनमण्डल -पूर्व छिन्दवाड़ा वनमंडल ( क्षेत्रीय ) ,
वनखण्ड की सीमाएं अ.
वनखण्ड की भूमि का विवरण
खसरा क्र .
क्र.
भूमिका मद
क्षेत्रफल (हेक्टर में)
वनखण्ड का नाम
ग्राम का नाम
(7)
(5)
(6)
(4)
(2)
(3)
(1)
4
1
0.287
खिरेटी रैयत अ खिरेटी रैयत शासकीय भूमि
उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 06 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा.
पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 02 तक की कृत्रिम वन सीमा. दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 02 से 04 तक की कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 04 से 06 तक की कृत्रिम वन सीमा.
योग ..
0.287
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः -
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 8-13 /2011 - FC , दिनांक 19 मई 2011 में अधिरोपित शर्त के अनुसार मैसर्स एस . जे. के. पावरजेन लिमिटेड शहडोल शहडोल जिले में 2 × 660 मेगावाट थर्मल परियोजना में दक्षिण वनमंडल शहडोल की प्रभावित 66.294 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में पूर्व छिन्दवाड़ा वनमंडल में प्राप्त कुल 67.684 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 0.287 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में उप पंजीयक, छिन्दवाड़ा के आदेश क्रमांक 4/30 दिनांक 14 फरवरी 2011 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.
2. अन्य कारणों का विवरण:-निरंक
(ख ) अनुसूची में दर्शित भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार तामिया जिला छिन्दवाड़ा के प्रमाण- पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
( 1 ) व्यक्तिगत अधिकार.- अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है.
(2 ) सामुदायिक अधिकार. - अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है .
अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर , पदेन सचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अगस्त 2021
7452
भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 2021
क्र. एफ- 25-82-2019- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ - 25-82-2019- दस -3 , दिनांक 22 जुलाई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर , पदेन सचिव.
Bhopal , the 22nd July 2021
No. F - 25-82-2019 - X- 3 . In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) , the State Government is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the areas , specified in the schedule below . This Forest Block lies between North Latiude N 22 ° 19'18.135 " to N 22 ° 19'23.464 " & E 78° 54'34.149 " to E 78 ° 54'39.717 " East Longitude :-
SCHEDULE
District- Chhindwara , Tehsil-Tamia, Forest Division- East Chhindwara Division ( T) , Forest Range- Chhindi
Forest Block Boundaries Details of land included
S. No.
(7)
Area in (Hectare) (6)
Khasra No. (5)
Name of Village (3)
Head ofLand (4)
Name of Forest Block (2)
(1)
0.287
4
Govt . Land
1
Khirati Riyat
Khirati Riyat A
North-Artificial Forest Boundary from Piller No. 06 to 01 of Protected Forest Block .
East Artificial Forest Boundary from Piller No. 01 to 02 of Protected Forest Block .
South-Artificial Forest Boundary from PillerNo.02 to 04 of Protected Forest Block .
West-Artificial Forest Boundary fromPiller No.04 to 06 of Protected Forest Block .
Total .. 0.287
(A) Reason for Publication of Notification.-
(1) Inaccordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt . of India's Letter No. 8-13/ 2011 - FC , dated 19th May 2011 and in lieu of 66.294 hectare of affected forest land inSouth Division Shahdol under the sanctioned project of 2x660 Thermal Power Plant S.J.K. Power Gen Limited the Forest department has received Non Forest Land of 67.684 hectares out of which 0.287 hectares mentioned in schedule transferred or muted in favour of M. P. Govt . Forest Department by order No. 4/30 dated 14th February 2011 of Sub Registrar Chhindwara for the purpose of compensatory afforestation .
(2) Details of other Reasons .-Nil .
(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land mentioned in schedule as per report (certificate) of Tahsildar Amarwara District Chhindwara are as Under
1. Individual Rights - There are no individual Rights on the said land mentioned in schedule .
2. Community Rights- There are no Communities Rights on the said land mentioned in schedule .
Therefore the land mentioned in schedule is being declared as protected Forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR, Ex - officio Secy .
7453
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2021
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 22 जुलाई 2021
क्र. एफ - 25-83-2019- दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान /उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है. यह वनखण्ड उत्तर अक्षांश N 22°26'41.957" से N 22°27'5.154 " तथा E 79°0′16.346" से E 79 ° 0′36.218 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है:-
अनुसूची
जिला- छिन्दवाड़ा, तहसील- हर्रई , वनमण्डल - पूर्व छिंदवाड़ा वनमंडल ( क्षेत्रीय ) , वन परिक्षेत्र-पूर्व बटकाखापा
वनखण्ड की सीमाएं वनखण्ड की भूमि का विवरण
अ.
क्षेत्रफल
खसरा क्र.
क्र.
(हेक्टर)
ग्राम का नाम
भूमिका मद
वनखण्ड का नाम
(7)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
199/1
2.044
शासकीय भूमि
झापट
1
झापट
2.023
199/2
उत्तर - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 15 तक की कृत्रिम वन सीमा.
210/1
7.389
6.089
210/2
पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 15 से 32 तक की कृत्रिम वन सीमा.
दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 32से 47 तक की कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 47 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा.
योग ..
17.545
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः-
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 8-13/2011 -FC, दिनांक 19 मई 2011 में अधिरोपित शर्त के अनुसार मैसर्स एस . जे. के. पावरजेन लिमिटेड शहडोल , शहडोल जिले में 2 × 660 मेगावाट थर्मल परियोजना में दक्षिण वनमंडल शहडोल की प्रभावित 66.294 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में पूर्व छिन्दवाड़ा वनमंडल में प्राप्त कुल 67.684 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त अनुसूची में वर्णित भूमि 17.545 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में उप पंजीयक, छिन्दवाड़ा के आदेश क्रमांक/4/30/ दिनांक 29 मार्च 2010 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.
2. अन्य कारणों का विवरण:- निरंक
(ख) अनुसूची में वर्णित उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी , तहसीलदार हर्रई, जिला- छिन्दवाड़ा के प्रमाण पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
1. व्यक्तिगत अधिकार.-अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है .
2. सामुदायिक अधिकार.-अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है.
अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर , पदेन सचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2021
7454
भोपाल , दिनांक 22 जुलाई 2021
क्र. एफ- 25-83-2019- दस- 3.- भारत के क्रमांक एफ- 25-83-2019- दस 3 , दिनांक 22 जाता है . संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना जुलाई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , संजय मोहरीर , पदेन सचिव.
Bhopal , the 22nd July 2021
No. F- 25-83-2019 -X- 3.-In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the areas , specified in the schedule below . This Forest Block lies between North Latitude N- 22° 26'41.957 " to N- 22°27'5.154 " & E- 79 °0′16.346 " to E 79 °0′36.218 " East Longitude :-
SCHEDULE
District-Chhindwara , Tahsil-Harrai , Forest Division- East Chhindwara Division ( T) , Forest Range- East Batkakhapa
Forest Block Boundaries Details of Land Included
S. No.
(7)
Area (Hectare) (6)
Khasra No. (5)
Head ofland (4)
Name of Village (3)
(1)
Name of Forest Block (2)
2.044
199/1
Govt. Land
1
Jhapat
Jhapat
2.023
199/2
North-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 01 to 05 of Protected Forest Block .
7.389
210/1
6.089
210/2
East-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 05 to 11 of Protected Forest Block.
South-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 11 to 20 of Protected Forest Block .
West-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 20 to 01 of Protected Forest Block .
Total 17.545
(A) Reason for Publication of Notification.-
(1) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt . of India's Letter No. 8-13/2011 - FC , dated 19th May 2011 and in lieu of 66.294 hectare of affected forest land in South Division Shahdol under the sanctioned project of 2x660 Thermal Power Plant S.J.K. Power GenLimited the Forest department has received Non Forest Land of 67.684 hectares out of which 17.545 hectares mentioned in schedule transferred or muted in favour of M. P. Govt . Forest Department by order No. 4/30 dated 29th March 2010 of Sub Registrar Chhindwara for the purpose of com- pensatory afforestation.
(2) Details of other Reasons .-Nil .
(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land mentioned in schedule as per report (certificate) ofTehsildar Harrai , District Chhindwara are as Under
1. Individual Rights - There are no individual Rights on the said land mentioned in schedule.
2. Community Rights- There are no Community Rights on the said land mentioned in schedule.
Therefore the land mentioned in schedule is being declared as protected Forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR , Ex- officio Secy .
7455
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2021
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 23 जुलाई 2021
क्र. एफ- 25-85-2019 - दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है. यह वनखण्ड उत्तर अक्षांश N 22 °20'31.572" से N 22°20′40.102 " तथा E 79 °2'0.901 " से E 79°2'5.289 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है:-
अनुसूची
जिला-छिन्दवाड़ा, तहसील- अमरवाड़ा , वनमण्डल- पूर्व छिंदवाड़ा वनमंडल ( क्षेत्रीय ) , वन परिक्षेत्र- छिंदी
वनखण्ड की सीमाएं वनखण्ड की भूमि का विवरण
अ.
क्षेत्रफल
खसरा क्र.
क्र.
भूमि का मद
(हेक्टर में)
ग्राम का नाम
वनखण्ड का नाम
(7)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
514/2
1.012 उत्तर - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1
शासकीय भूमि
सोनपुर
सोनपुर (स)
1.016
514/3
01 से 02 तक की कृत्रिम वन सीमा.
पूर्व - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 02 से 04 तक की कृत्रिम वन सीमा.
दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 04 से 06 तक की कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 06 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा.
योग ..
2.028
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः-
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 8-13/2011 - FC, दिनांक 19 मई 2011 में अधिरोपित शर्त के अनुसार मैसर्स एस . जे. के. पावरजेन लिमिटेड शहडोल, शहडोल जिले में 2× 660 मेगावाट थर्मल परियोजना में दक्षिण वनमंडल शहडोल की प्रभावित 66.294 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में पूर्व छिन्दवाड़ा वनमंडल में प्राप्त कुल 67.684 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से अनुसूची में वर्णित भूमि 2.028 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में उप पंजीयक, छिन्दवाड़ा के आदेश क्रमांक/4/30/ दिनांक 29 मार्च 2010 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.
2. अन्य कारणों का विवरण:-निरंक
(ख) अनुसूची में वर्णित भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी , तहसीलदार अमरवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा के प्रमाण पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
1. व्यक्तिगत अधिकार.-अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है.
2. सामुदायिक अधिकार.-अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है.
अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर , पदेन सचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2021
7456
भोपाल, दिनांक 23 जुलाई 2021
क्र. एफ- 25-85-2019- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-85-2019- दस 3 , दिनांक 23 जुलाई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , संजय मोहरीर , पदेन सचिव.
Bhopal , the 23rd July 2021
No. F - 25-85-2019 - X - 3 . In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the areas , specified in the schedule below. This Forest Block lies between North Latitude N- 22 °20'31.572 " to N-22°20'40.102 " & E- 79 °2'0.901 " to E -79 °2'5.289 " East Longitude :-
SCHEDULE
District- Chhindwara , Tahsil-Amarwara , Forest Division- East Chhindwara Division (T) , Forest Range-Chhindi
Forest Block Boundaries Details of Land Included
(7)
Area (inHectare) (6)
Khasra (5) No.
Head ofland (4)
S. No. (1)
Name of Forest Block (2)
Name of Village (3)
Govt. Land
1 Sonpur 'C'
Sonpur
1.012 1.016
514/2 514/3
North-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 01 to 02 of Protected Forest Block .
East-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 02 to 04 of Protected Forest Block .
South-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 04 to 06 of Protected Forest Block .
West-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 06 to 01 of Protected Forest Block .
Total
2.028
(A) Reason for Publication of Notification.-
(1) Inaccordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt . of India's Letter No. 8-13/2011 - FC , dated 19th May 2011 and in lieu of 66.294 hectare of affected forest land inSouth Division Shahdol under the sanctioned project of 2x660 Thermal Power Plant S.J.K. Power GenLimited the Forest department has received Non Forest Land of 67.684 hectares out of which 2.028 hectares mentioned in schedule has been transferred or muted in favour of M. P. Govt. Forest Department by order No. 7/30 dated 29th March 2010 of Sub Registrar Chhindwara for the purpose of compensatory afforestation .
(2) Details of other Reasons .-Nil .
(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land mentioned in schedule as per report ( Certificated) of Tehsildar Amarwara , District Chhindwara are as Under
1. Individual Rights - There are no individual Rights on the said land mentioned in schedule .
2. Community Rights-There are no Community Rights on the said land mentioned in schedule .
Therefore the land mentioned in schedule is being declared as protected Forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR , Ex - officio Secy .
7457
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अगस्त 2021
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 23 जुलाई 2021
क्र. एफ- 25-87-2019- दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है. ये वनखण्ड N 22° 11'19.593 " से N 22° 11'41.344 " उत्तर अक्षांश तथा E 79°33'1.59 " से E 79°33′35.137 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है:-
अनुसूची
जिला- सिवनी , तहसील - सिवनी , वनमण्डल दक्षिण सिवनी वनमंडल, वनपरिक्षेत्र-बण्डोल वनखण्ड की भूमि का विवरण
वनखण्ड की सीमाएं
खसरा क्र.
क्र.
ग्राम का नाम
भूमि का मद
वनखण्ड का नाम
क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1) (2)
(4)
(5)
(6)
(7)
(3)
461
1 सोनाडोंगरी ( ब ) सोनाडोंगरी
38.270
पहाड़ चट्टान
उत्तर - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 6 से 22 तक की कृत्रिम वन सीमा. पूर्व- संरक्षित वनखण्ड की मुनारा क्रमांक 22 से 18 तक की कृत्रिम वन सीमा. दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड मुनारा क्रमांक 18 से 7 तक की कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड की मुनारा क्रमांक 7 से 6 तक की कृत्रिम वन सीमा.
योग ..
38.270
(क) अधिसूचना का प्रकाशन का आधारः-
1. मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पत्र क्रमांक/एफ - 5-20-82-10-3, दिनांक 25-05-1989 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री राजीव सागर ( बावनथड़ी) संभाग क्रमांक -2 कुड़वा की स्वीकृत परियोजना राजीव सागर ( बावनथड़ी) परियोजना में प्रभावित 225.00 हे. वनभूमि के एवज में प्राप्त 38.270 हे . गैर वनभूमि की क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर सिवनी के आदेश क्रमांक रा.प्र.क्र.- 25 -अ- 19-88-89, दिनांक 25-04-1990 से हस्तांतरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण.
2. अन्य कारणों का विवरण:-नहीं.
(ख) अनुसूची में वर्णित भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी , कलेक्टर सिवनी के प्रतिवेदन क्रमांक 2883 , दिनांक 21-05-2013 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
( 1 ) व्यक्तिगत अधिकार. -नहीं.
(2) सामुदायिक अधिकार.-नहीं.
अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, पदेन सचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2021
7458
भोपाल, दिनांक 23 जुलाई 2021
क्र. एफ- 25-87-2019- दस - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक क्र. एफ- 25-87-2019- दस 3, दिनांक 23 जुलाई 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर , पदेन सचिव.
Bhopal , the 23rd July 2021
No. F -25-87-2019 - X - 3 . In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) , the State Government is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the areas , specified in the schedule below. This Forest Block lies between N 22 ° 11'19.593 " to N 22 ° 11'41.344 "North Latitude and E 79°33'1.59 " to E 79 °33'35.137 " East Longitude :-
SCHEDULE
District Seoni , Tehsil Seoni , Forest Division-South Seoni Forest Division, Forest Range-Bandol
Forest Block Boundaries Details of land included
S. No. Name of Forest Block
(7)
Khasra (5) No.
Area (inHectare) (6)
Head ofLand (4)
Name of Village (3)
(2)
(1)
38.270
461
Sonadongri
(B)
1 Sonadongri
Pahaar Chattan
North-Artificial Forest Boundary from PillarNo 6 to 22 of Protected Forest Block .
East Artificial Forest Boundary from Pillar No 22 to 18 of Protected Forest Block .
South-Artificial Forest Boundary from Pillar No 18 to 7 of Protected Forest Block .
West-Artificial Forest Boundary from Pillar No 7 to 6 of Protected Forest Block .
Total 38.270
(A) Reason for Publication of Notification:
1. In accordance with the condition laid down in the Government of Madhya Pradesh Forest Department letter No. F - 5-20-82-10-3 dated 25-05-1989 in lieu of 225.00 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Rajeev Sagar (Bavanthadi ) Pariyojna of Executive Engineer Irrigation Department Seoni , the above mentioned Non Forest Land of 38.270 hectare in schedule transferred or muted in favour of M. P. Govt. Forest Department by order no . 25 - A- 19-88-89 dated 25-04-1990 , of Collector , Seoni , Dist- Seoni for the purpose of compensatory afforestation .
2. Details of other Reasons -Nil .
(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land mentioned in schedule as per report of Collector Seoni are as under .
(A) Rights of Individuals -Nil
(B) Rights of Communities -Nil
Therefore the land mentioned in schedule is being declared as protected Forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR , Ex - officio Secy .
7459
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 अगस्त 2021
भाग 1 ]
खनिज साधन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 20 जुलाई 2021
क्र. 7091-173-2021- बारह- 2.-मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित तथा पदोन्नति से नियुक्त द्वितीय श्रेणी ( राजपत्रित अधिकारियों हेतु ) विभागीय आदेश क्रमांक 654-1297-2019- बारह- 2, दिनांक 7 फरवरी 2020 द्वारा विभागीय परीक्षा, आयोजित किये जाने हेतु दिशा- निर्देश जारी किए गए हैं. उपरोक्त आदेश के नियम 05 के तहत लोक सेवा आयोग से चयनित 14 अधिकारियों की दिनांक 9 दिसम्बर 2020 को आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी , भोपाल मेंआयोजित परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों में से निम्नांकित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-
परीक्षार्थी का नाम एवं पदनाम
क्रमांक
(1)
(2)
प्रशासकीय विधि एवं प्रक्रिया/वित्त एवं लेखा उच्चस्तर
1 कुमारी आकांक्षा पटेल, खनि अधिकारी- (प्रवीणता के साथ) .
2 कुमार भुनेश्वरी टेम्भरे , सहायक भौमिकीविद्- (प्रवीणता के साथ ).
3 श्री दिनेश सिंह डुडवे, सहायक भौमिकीविद्- (प्रवीणता के साथ) .
4 श्री मेजर सिंह जमरा, खनि अधिकारी- (प्रवीणता के साथ) .
5 श्री मनीष पालेवार, खनि अधिकारी
6 श्री रवि पटेल, खनि अधिकारी ( प्रवीणता के साथ ) 7 श्री सोहन कुमार बघेल, सहायक भौमिकीविद् 8 श्री त्रिलोक सिंह पटले, सहायक भौमिकीविद् 9 कुमारी उर्वशी गोंडगे, सहायक भौमिकीविद् -(प्रवीणता के साथ ) .
10 कुमारी वंदिता प्रजापति, सहायक भौमिकीविद् 11 श्री वीरेन्द्र कुमार पटले , सहायक भौमिकीविद् -( प्रवीणता के साथ ) .
(2)
(1)
उत्तीर्ण
12 श्री अमित कुमार मिश्रा, खनि अधिकारी
13 श्री दीपक सोलंकी, सहायक भौमिकीविद् 14 कुमारी सोनल सिंह तोमर, खनि अधिकारी
खनिज प्रबंध
परीक्षार्थी का नाम एवं पदनाम (2)
क्रमांक (1)
उच्चस्तर ( प्रवीणता के साथ )
1 कुमारी आकांक्षा पटेल, खनि अधिकारी
2 श्री अमित कुमार मिश्रा, खनि अधिकारी
कुमार भुनेश्वरी टेम्भरे , सहायक भौमिकीविद् 3
4 श्री दीपक सोलंकी, सहायक भौमिकीविद् श्री दिनेश सिंह डुडवे, सहायक भौमिकीविद् 5
6 श्री मनीष पालेवार, खनि अधिकारी
7 कुमारी सोनल सिंह तोमर, खनि अधिकारी 8 श्री सोहन कुमार बघेल, सहायक भौमिकीविद् 9 श्री त्रिलोक सिंह पटले, सहायक भौमिकीविद् 10 कुमारी उर्वशी गोंडगे , सहायक भौमिकीविद् 11 कुमारी वंदिता प्रजापति, सहायक भौमिकीविद् 12 श्री वीरेन्द्र कुमार पटले, सहायक भौमिकीविद्
उच्चस्तर
13 श्री मेजर सिंह जमरा , खनि अधिकारी
14 श्री रवि पटेल, खनि अधिकारी
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भारती ओगरे , उपसचिव.
7460
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2021
[ भाग 1
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 2021
क्रमांक एफ- 3-3-2015- इकतालीस- 2.- राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश में दूरसंचार सेवा/इंटरनेट सेवा/अवसंरचना प्रदाताओं द्वारा वायर लाइन एवं वायरलेस आधारित वाइस एवं डाटा पहुंच सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अवसंरचना की स्थापना को सुगम बनाने हेतु नीति-2019 एवं दिशा- निर्देश 2019 की कंडिकाओं में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-
(1 ) उक्त नीति 2019 की कंडिका क्रमांक 10 के पश्चात् निम्नानुसार कंडिका स्थापित की जाती है:-
10( अ )-अनुज्ञप्त अधिकारी को आवेदन प्राप्त होने पर अथवा अन्य स्रोत से संज्ञान में आने पर कि, निजी भूमि/स्थानीय निकाय/ सार्वजनिक उपक्रम/आयोग आदि की भूमि पर यदि कोई टावर अथवा अवसंरचना, बिना अनुज्ञप्ति के स्थापित है तो, अनुज्ञप्ति अधिकारी विधिवत जांच उपरान्त, नीति -2019 के अन्तर्गत पात्रता आने पर सेवा प्रदाता से नीति/दिशा-निर्देश -2019 में प्रावधानित शुल्क के अतिरिक्त रुपये 1 लाख प्रति टॉवर/स्थान, के मान से शमन राशि (Compounding Fee ) जमा करने के उपरान्त, ऐसी अवसंरचना को नियमित कर अनुज्ञप्ति जारी की जा सकती है. " (2) नीति 2019 एवं दिशा- निर्देश 2019 की कंडिका 13 ( ख ) के स्थान पर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है:-
13 ( ख ) -राज्य सरकार के विभाग अथवा उपक्रम/प्राधिकरण/निगम/आयोग आदि की संबंधित भूमि/ संपत्ति हेतु नीचे दी गई तालिका के अनुसार प्रति दूरसंचार अवसंरचना/प्रति स्थान के लिए राशि अनुज्ञप्ति शुल्क देय होगी: -
श्रेणी (2)
क्रमांक (1)
अनुज्ञप्ति/नवीनीकरण शुल्क/प्रति अवसंरचना स्थल (3)
रुपये 50,000/-
1 महानगर क्षेत्र ( इन्दौर, भोपाल, जबलपुर एवं ग्वालियर )
2 अन्य नगर पालिक निगम क्षेत्र
रुपये 40,000/-
3 नगरपालिका परिषद् क्षेत्र
रुपये 35,000/-
4 नगर परिषद्
रुपये 30,000/-
5 ग्रामीण क्षेत्र
रुपये 20,000/-
2. नीति एवं दिशा-निर्देश 2019 की कंडिका 13 ( ख ) में उल्लेखित दरें इस आदेश के जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होंगी.
3. उक्त आदेश मंत्रि- परिषद् आदेश आयटम क्रमांक 8 , दिनांक 20 जुलाई 2021 के अनुक्रम में जारी किया गया है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. सेल्वेन्द्रन, सचिव .
7461
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2021
भाग 1 ]
कार्यालय, कुलाधिपति, अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल
आदेश
राजभवन , भोपाल, दिनांक 28 जुलाई 2021
क्र. एफ 1-2-2021 - रा.स. यू.ए. - 1-668.-अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 ( क्रमांक 34 सन् 2011 ) की धारा 29 की उपधारा ( 1 ) के प्रावधानांतर्गत मैं , मंगुभाई छ. पटेल, कुलाधिपति , अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय , भोपाल एतद्वारा , प्रो . खेमसिंह डहेरिया, प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविवद्यालय, अमरकंटक ( म. प्र. ) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चार वर्ष की कालावधि या 70 वर्ष की आयु, जो भी पूर्वतर हो के लिए उक्त विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त करता हूं.
2. इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय के परिनियम 01 के अनुसार शासित होंगी .
मंगुभाई छ. पटेल, कुलाधिपति.
कार्यालय , राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल
राजभवन, भोपाल , दिनांक 30 जुलाई 2021
संशोधित अधिसूचना
क्र. एफ 1-1-21 - रा.स. यू.ए. - 1-686.- महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 ( क्र. 15 सन् 2008 ) की धारा 28 की उपधारा ( 2 ) के प्रावधान के तहत महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय , उज्जैन के नियमित कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु पैनल अनुशंसित करने के लिए इस सचिवालय की अधिसूचना क्र. एफ1-1-21 - रा.स. यू.ए. - 1-497 , दिनांक 18 जून 2021 के द्वारा प्रो. हरेराम त्रिपाठी, कुलपति, संपूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय , वाराणसी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति नियुक्त की गई है. समिति में प्रो. गोपाबन्धु मिश्रा, कुलपति, श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी, वेरावल एवं प्रो. डॉ. राकेश कुमार ढंड, पूर्व प्राध्यापक (माधव महाविद्यालय ) सदस्य है.
2. समिति को गठन दिनांक से छः सप्ताह में बैठक कर पैनल प्रस्तुत करना था परन्तु अपरिहार्य कारणों से समिति द्वारा निर्धारित समयावधि में पैनल . प्रस्तुत नहीं किया जा सका है.
3. अतः महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय अधिनियम , 2006 ( क्र. 15 सन् 2008 ) की धारा 28 की उपधारा ( 5 ) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कुलाधिपतिजी के द्वारा पैनल प्रस्तुत करने के लिए समिति को पूर्व निर्धारित छः सप्ताह की समयावधि में 15 दिन की और वृद्धि की गई है. समिति आवश्यक कार्यवाही संपन्न कर प्रदत्त समयावधि में पैनल प्रस्तुत करेगी.
कुलाधिपति, महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन के आदेशानुसार,
मनोज खत्री, राज्यपाल के अपर सचिव.
[ भाग 1 7462
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2021
राजस्व विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 3 अगस्त 2021
क्र. एफ 6-75-2019- सात- 3.- राज्य शासन, एतद्वारा , मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश , 2020 में निम्नानुसार संशोधन करता है:-
1. मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश , 2020 की कण्डिका-1 की उपकण्डिका ( 3 ) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:-
ये निर्देश राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होंगे , परन्तु राज्य सरकार की किसी योजना अंतर्गत सक्षम स्तर से, ऐसी योजना में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार, भूमि के निर्वर्तन के मामले में ये निर्देश लागू नहीं होंगे .
2. मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 के अध्याय - चार, भाग- क की कंडिका-92 की तालिका के सरल क्रमांक-5 के कालम-2 में अंकित ऐसी भूमियाँ, जिन पर योजना बनाकर निर्माण करने से नियमित आय होती है- जैसे मार्केट, काम्प्लेक्स, बस स्टेंड आदि में से केवल शब्दों " बस स्टेंड " को विलोपित किया जाकर उसे तालिका के सरल क्रमांक -1 के कालम-2 में अंकित शब्दों " सार्वजनिक प्रयोजन के लिए- जैसे सड़क, उद्यान, खेल का मैदान, फिल्टर प्लांट, कचरा खन्ती (ट्रेंचिंग ग्राउंड) , अस्पताल , स्कूल, कार्यालय " के पश्चात् प्रतिस्थापित किया जाता है.
2. यह अधिसूचना मंत्रि - परिषद् आयटम क्रमांक 02, दिनांक 20 जुलाई 2021 के अनुक्रम में जारी की जा रही है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश कुमार कौल, अवर सचिव.
7463
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2021
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
खण्डवा , दिनांक 23 फरवरी 2021
नस्ती क्र. एल.ए. - 2021 - प्रकरण - क्र. 013-82-2020-शुद्धि- पत्र.-उप मुख्य इंजीनियर निर्माण दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला प्रस्ताव के आधार पर अकोला खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन ( गेज कन्वर्जन ) कार्य हेतु ग्राम खड़की की अधिग्रहित की जाने वाली निजी भूमि के संबंध में भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 18 अक्टूबर 2019 को, चौथा संसार में दिनांक 19 अक्टूबर 2019 को , स्वदेश में दिनांक 7 जनवरी 2020 को आम इश्तहार दिनांक 28 सितम्बर 2020 को हुआ. डी.एम. की वेबसाईट पर अपलोडिंग दिनांक 28 सितम्बर 2019 को किया गया. रेल्वे विभाग द्वारा मौके अनुसार जांच उपरान्त संशोधन प्रस्तुत किया गया है. अतः उक्त अधिसूचना में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे.
सही संशोधित प्रविष्टि रकबा
पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि रकबा
(1) 1.181 हे.
(2) 1.075 हे.
उक्त प्रकाशन उद्घोषणा में कुल अर्जनीय रकबा 1.181 हे. के स्थान पर 1.075 हे. पढ़ा जावे.
नस्ती क्र. एल.ए. - 2021- प्रकरण- क्र. 013-82-2020- शुद्धि- पत्र. उप मुख्य इंजीनियर निर्माण दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला प्रस्ताव के आधार पर अकोला- खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन ( गेज कन्वर्जन ) कार्य हेतु ग्राम खड़की की अधिग्रहित की जाने वाली निजी भूमि के संबंध में भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम 2013 की धारा 19 के तहत उद्घोषणा का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 16 अक्टूबर 2020 को, पत्रिका खंडवा में दिनांक 21 सितम्बर 2020 को, दैनिक भास्कर में दिनांक 21 सितम्बर 2020 को, आम इश्तहार दिनांक 20 सितम्बर 2020 को हुआ. डी. एम. की वेबसाईट पर अपलोडिंग दिनांक 20 मार्च 2020 को किया गया . रेल्वे विभाग द्वारा मौके अनुसार जांच उपरान्त संशोधन प्रस्तुत किया गया है. अतः उक्त अधिसूचना में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे.
सही संशोधित प्रविष्टि
पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि
खसरा नंबर
रकबा खसरा नंबर
रकबा
(2)
(1)
367
0.020हे.
367
0.053 हे.
368
368
0.080 हे.
0.115 हे.
386/1
386/1
0.044हे.
0.024 हे. 386/3
386/3
0.055हे.
0.037 हे.
योग .. 1,075 उक्त प्रकाशन उद्घोषणा में कुल अर्जनीय रकबा 1.181 हे. के स्थान पर 1.075 हे. पढ़ा जावे.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनय द्विवेदी , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
7464
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 अगस्त 2021
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 31 जुलाई 2021
" भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 धारा -19 की उपधारा ( 4 ) की अधिसूचना " क्र. 330- भू-अर्जन-2021 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 2 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 3 ) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 4 ) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है. चूंकि, ग्राम खौर 3 पटवारी हल्का खौर, तहसील हुजूर नगर, जिला रीवा के ग्राम खौर 3 , स्थित ग्रामीण सड़क, सार्वजनिक प्रयोजन हेतु रीवा गड्डी रोड से जोरी ग्राम व्हाया भण्डारी तालाब पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु. इस कारण अधिनियम की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा ( म.प्र. )
(ख ) तहसील- हुजूर नगर
(ग) नगर/ग्राम- खौर 3
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.327 हेक्टेयर.
खसरा एवं रकबा का विवरण खसरा नं . (1)
अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
0.002
43
44
0.059
46/2
0.034
47
0.010
0.004
100/1
101
0.016
0.081
0.004
0.117
102/1/1 , 102/3/1 , 102/3/2 , 102/4, 102/5 103/1 , 103/2 , 103/3 107/1 , 107/2 , 107/3 , 107/5
0.327
कुल योग ..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- रीवा जिले के ग्राम खौर 3 स्थित ग्रामीण सड़क रीवा गड्डी रोड से जोरी ग्राम व्हाया भण्डारी तालाब पहुंच मार्ग निर्माण कार्य के लिए अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय, जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि ( भ/स ) , संभाग रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
" भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 धारा -19 की उपधारा ( 4 ) की अधिसूचना " क्र. 329- भू- अर्जन-2021 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 2 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 3 ) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 4 ) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है . चूंकि, ग्राम जोरी , पटवारी हल्का जोरी तहसील हुजूर नगर, जिला रीवा के ग्राम खौर 3 स्थित ग्रामीण सड़क, सार्वजनिक प्रयोजन हेतु रीवा गड्डी रोड से जोरी ग्राम व्हाया भण्डारी तालाब पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु. इस कारण अधिनियम की उपधारा (2 ) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- रीवा (म.प्र. )
(ख ) तहसील - हुजूर नगर
(ग) नगर/ग्राम- जोरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.388 हेक्टेयर.
खसरा एवं रकबा का विवरण खसरा नं. (1)
अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
820
0.025
819
0.016
0.023
846
840
0.108
841
0.036
845
0.084
844
0.003
843
0.057
852
0.036 कुल योग 0.388
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- रीवा जिले के ग्राम जोरी स्थिति ग्रामीण सड़क रीवा गड्डी रोड से जोरी ग्राम व्हाया भण्डारी तालाब पहुंच मार्ग निर्माण कार्य के लिए अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि ( भ/स ) संभाग रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इलैया राजा टी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.