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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 313 ]
भोपाल, सोमवार , दिनांक 9 अगस्त 2021- श्रावण 18 , शक 1943
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 9 अगस्त 2021
अधि. क्र. 16- एफ-1-246-2020-अठारह 3.-मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , 1956 ( क्रमांक 23 सन् 1956 ) की धारा 138 के साथ पठित धारा 433 तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 ( क्रमांक 37 सन् 1961 ) की धारा 126 के साथ पठित धारा 355 एवं 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , मध्यप्रदेश नगरपालिका ( भवनों एवं भूमियों के कर योग्य संपत्ति मूल्य का निर्धारण ) नियम, 2020 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्ः-
संशोधन
नियम 5 ( 1 ) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात्:-
" परन्तु ऐसी भूमि जिस पर कृषि हो रही हो वह , कर योग्य संपत्ति मूल्य की गणना के प्रयोजन से मुक्त रहेगी. ".
Noti -No . 16-F -1-246-2020- XVIII- 3.- In exercise of the powers conferredby Section 433 read with Section 138 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and Section 355 and 356 read with Section 126 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961 ) the State Government hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh Municipality ( Determination of taxable property value of building/land) Rules , 2020, namely :-
AMENDMENT
In rule 5( 1) for full stop , colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted , namely:-
"Provided that such land on which agriculture is done , shall be exempted from the purpose of calculating taxable property value." .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2021.