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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

महात्‍मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2021....

Published 10 August 2021

Department
विधान सभा सचिवालय
Type
Extraordinary
Gazette no.
318
Identifier
in.gazette.madhya.2021-08-10.318.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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तध्यप्रदेश

शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 318]

भोपाल , मंगलवार, दिनांक 10 अगस्त 2021- श्रावण 19 , शक 1943

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल , दिनांक 10 अगस्त 2021

क्र. 12482- मप्रविस -15-विधान-2021 .- मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-64 के उपबंधों के पालन में, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय ( संशोधन) विधेयक, 2021 ( क्रमांक 25 सन् 2021 ) जो विधान सभा में दिनांक 10 अगस्त 2021 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

ए. पी. सिंह प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा.

635 636

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अगस्त 2021

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २५ सन् २०२१

महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय ( संशोधन ) विधेयक , २०२१

महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम, १ ९९ १ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान- मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

१. ( १ ) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय ( संशोधन ) अधिनियम, संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

२०२१ है.

(२ ) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

२. महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम, १ ९९ १ ( क्रमांक ९ सन् १ ९९ १ ) की धारा ११ में, - धारा ११ का संशोधन.

उपधारा ( १ ) में, -

(एक)

(क) खण्ड ( १ ) में, शब्द " कुलाधिपति " के स्थान पर, शब्द " कुलपति " स्थापित किया जाए;

(ख) खण्ड ( ३ ) में, शब्द " कुलपति तथा " का लोप किया जाए ;

(दो) उपधारा ( २ ) में, शब्द " कुलाधिपति " के स्थान पर, शब्द " कुलपति " स्थापित किया जाए.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

वर्तमान में महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम, १ ९९ १ ( क्रमांक ९ सन् १ ९९ १ ) की धारा ११ की उपधारा ( १ ) के खण्ड ( १ ) में यह उपबंधित है कि कुलाधिपति बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होगा . यतः समस्त शासकीय विश्वविद्यालयों में यह उपबंधित है कि संबंधित विश्वविद्यालय का कुलपति कार्य परिषद्/ बोर्ड का अध्यक्ष है . अतएव, शासकीय विश्वविद्यालयों के समस्त अधिनियमों के अनुसार मूल अधिनियम की धारा ११ को यथोचित रूप से संशोधित किया जाना प्रस्तावित है.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

डॉ. मोहन यादव भोपाल :

भारसाधक सदस्य.

तारीख : ४ अगस्त, २०२१ .

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2021 .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 10 August 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2021-08-10.318.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2021-08-10.318.Extraordinary.