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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक 2021...

Published 10 August 2021

Department
विधान सभा सचिवालय
Type
Extraordinary
Gazette no.
324
Identifier
in.gazette.madhya.2021-08-10.324.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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वध्यप्रदेश

शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 324]

भोपाल, मंगलवार , दिनांक 10 अगस्त 2021 - श्रावण 19, शक 1943

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 10 अगस्त 2021

क्र. 12502 -मप्रविस- 15- विधान-2021 .- मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 59 के अधीन अध्यक्ष महोदय ने मध्यप्रदेश विनियोग ( क्रमांक 4 ) विधेयक, 2021 ( क्रमांक 28 सन् 2021 ) को उससे संबद्ध उद्देश्यों एवं कारणों के विवरण सहित मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित करने का आदेश दिया है . तद्नुसार यह विधेयक तथा उद्देश्यों और कारणों का विवरण जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

ए. पी. सिंह प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा.

647 648

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अगस्त 2021

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २८ सन् २०२१

मध्यप्रदेश विनियोग ( क्रमांक-४ ) विधेयक , २०२१

वित्तीय वर्ष २०२१-२०२२ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक.

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग ( क्रमांक-४ ) अधिनियम , २०२१ है.

संक्षिप्त नाम.

वित्तीय वर्ष २०२१-२०२२ के लिये राज्य की संचित निधि में से रुपये ४५,८७,५८,६ ९, ५ ९८ कादिया जाना.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम ( ३ ) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग रुपये चार हजार पांच सौ सतासी करोड़ अट्ठावन लाख उनहत्तर हजार पांच सौ अठानवे होता है, उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के कॉलम ( २ ) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बाबत् वित्तीय वर्ष २०२१-२०२२ के दौरान दिये जाने होंगे , दी और उपयोजित की जासकेंगी.

विनियोग.

३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित कीजाएंगी.

अनुसूची

( धारा २ और ३ देखिये )

(आंकड़े रुपयों में) (२) सेवायें और प्रयोजन

(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां

(१) अनुदानका

योग संख्यांक

संचित निधि पर भारित

विधान सभा द्वारा मतदत्त

रुपये

रुपये

रुपये ००१. सामान्य प्रशासन

राजस्व

४००

३३,६०,००,४००

३३,६०,००,०००

००३. पुलिस

°

राजस्व

१,००,०६,१००

१,००,०६,१००

४००

४००

पूंजी

००५. जेल

राजस्व

१००

१०० ००७. वाणिज्यिक कर

राजस्व

१००

१०० 648 ( 1)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अगस्त 2021

(३)

(१)

(२)

रुपये

रुपये

रुपये

००८. भू- राजस्व तथा जिला प्रशासन

राजस्व

२,२५,०००

२,२५,०००

०१०. वन

राजस्व

२६,५५,१७,६९ ८

२६,५५,१७,६ ९८

६००

पूंजी

६००

०१३. किसान कल्याण तथा कृषिविकास

राजस्व

४७,३४,१८,२००

४७,३४,१८,२००

०१४. पशुपालन एवं डेयरी

राजस्व

१४,०४,०९ , १००

१४,०४,०९, १००

पूंजी

१००

१००

०१६. मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास

राजस्व

१,२००

१,२००

०१७. सहकारिता

३००

राजस्व

३००

०१८. श्रम

राजस्व

२,५०,००,००,०००

२,५०,००,००,०००

०१ ९. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

राजस्व .१५,६६,०५,०१,६००

१५,६६,०५,०१,६०० .

पूंजी

९,५६,००,५००

९,५६,००,५००

०२०. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी

पूंजी

१,५००

१,५०० ०२१. लोक सेवा प्रबंधन

१००

राजस्व

१००

०२२. नगरीय विकास एवं आवास

राजस्व

२,५२,९ ६,७००

२,५२, ९ ६,७००

पूंजी

१,५०,००,००,४००

१,५०,००,००,४०० 648 ( 2 )

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अगस्त 2021

(१)

(२)

जल संसाधन

०२३

राजस्व

पूंजी ०२४ लोक निर्माण कार्य- सड़कें और पुल

पूंजी खनिज साधन

०२५

राजस्व ०२६ संस्कृति

राजस्व

पूंजी स्कूल शिक्षा ( प्रारंभिक शिक्षा )

०२७

राजस्व

पूंजी विधि और विधायी कार्य

०२ ९

राजस्व

पूंजी ०३० ग्रामीण विकास

राजस्व

(३)

रुपये

रुपये

रुपये

१००

४,३००

४,४०० ६००

६०० ६००

६०० ८८,४३,६३,०००

८८,४३,६३,०००

१०० १००

२०० २००

°

१,६००

१,६००

१,२०० १,२००

६,८००

६,८०० २००

२००

२०,१४,८६,०२,२००

पूंजी जनजातीय कार्य

०३३

राजस्व

पूंजी ०३४

राजस्व सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

०३५

राजस्व परिवहन

०३६

राजस्व

२०,१४,८६,०२,२००

७०० ७००

३८,००,००,३०० ३८,००,००,३००-

१००

१०० ३, ९ ००

३,९००

१०,२६,२००

१०,२६,२०० २,१ ९ , २०,०००

पूंजी

२,१९, २०,००० मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 अगस्त 2021

.648 ( 3 ) (१)

(३)

(२)

रुपये

रुपये

रुपये पर्यटन

०३७

राजस्व

१००

१००

०३८ आयुष

६००

राजस्व

६०० ०३९

राजस्व

२,००० खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण.

२,०००

१००

पूंजी

१००

०४०

°

१००

राजस्व

१००

स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्यव्यय (प्रारंभिक शिक्षा कोछोड़कर) .

०४२

राजस्व

भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास.

१००

पूंजी

१००

०४३. खेल और युवा कल्याण

पूंजी

५,२५,३१,२००

५,२५,३१,२०० ०४४. उच्च शिक्षा

३००

राजस्व

३००

पूंजी

९००

९ ०० ०४६. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

राजस्व

१००

१०० ०४७. तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार.

राजस्व

७,८६,००,८००

७,८६,००,८००

४००

४००

पूंजी

०४८. नर्मदा घाटीविकास

पूंजी

१,९००

१,९ ००

०४९. अनुसूचित जाति कल्याण

राजस्व

३,३००

३,३००

२००

पूंजी

२०० मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अगस्त 2021

648 (4)

(३)

(२)

(१)

रुपये

रुपये

रुपये ०५०. उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण

राजस्व

९७,२७,४०,७००

९७,२७,४०,७००

२००

२००

पूंजी

०५२. चिकित्सा शिक्षा

राजस्व

७,३५,८३,४००

७,३५,८३,४००

°

पूंजी

२,८००

२,८००

०५३. लोक निर्माण कार्य- भवन

राजस्व

पूंजी

१८ , ९ ६,००,३००

१८, ९ ६,००,३००

०५५. महिला एवं बाल विकास

राजस्व

३,७८,७०,०००

३,७८,७०,०००

५००

पूंजी

५००

०५६. कुटीर एवं ग्रामोद्योग

राजस्व

३,६९, १७,१००

३,६९ , १७,१००

पर्यावरण

०५७.

राजस्व

३००

३०० ०६०. जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय

राजस्व

०६१. बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय

राजस्व

४,३७ , ९ ००

४,३७,९००

पूंजी

१,९१,००,२००

१, ९ १,००,२००

पंचायत

०६२

४००

४००

राजस्व

०६३. अल्प संख्यक कल्याण

राजस्व

१००

१००

पूंजी

१,०१,१५,६१,२००

१,०१,१५,६१,२००

०६४. पिछड़ा वर्ग कल्याण

पूंजी

२००

२०० 648 ( 5)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अगस्त 2021

(३ )

(१)

(२)

रुपये

रुपये

रुपये

०६५. विमानन

राजस्व

राजस्व :

४२ , ९८,७४,६२,२ ९ ८

१,२२,१३,८ ९ , ३००

४१,७६,६०,७२ , ९९ ८

योग :

२,८८,८४,०७,३०० {

२,८८,८४,०७,३००

पूंजी :

४५,८७,५८,६ ९ , ५९ ८

४४,६५,४४,८०,२९८

१,२२,१३,८ ९ , ३००

वृहद-योग:

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद २०५ के साथ पठित अनुच्छेद २०४ ( १ ) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुरःस्थापित किया जा रहा है , जो वित्तीय वर्ष २०२१-२०२२ के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि पर भारित अनुपूरक व्यय और मध्यप्रदेश सरकार के व्यय के लिए विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है .

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :

जगदीश देवड़ा

भारसाधक सदस्य.

तारीख ९ अगस्त, २०२१

" संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.".

ए. पी. सिंह प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2021 .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 10 August 2021. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2021-08-10.324.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2021-08-10.324.Extraordinary.